राजस्थान राजपत्र
विशेष ांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
स धिक र प्रक शशत
Published by Authority
कार्तिक 23, शुक्रवार, शाके 1947- नवम् बर 14, 2025
Kartika 23, Friday, Saka 1947- November 14, 2025
भाग-1(ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
इंदिरा्गांधी्नहर्ववभाग
अधिसूचना
जयपुर,्ससतम््बर्4,,्424
््््संख््या्एफ्3(1) इगानवव/भू.अ./2025 :-चूंकक राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कक राज्य
व्यय पर साविजर्नक प्रयोजनार्ि पन्नालाल बारूपाल (गजनेर) ललफ्ट नहर की कानासर ववतररका ककमी
19.265 से 27.000 ककमी तक के र्नमािण हेतु भूलम अवाप्त ककया जाना आवश्यक है।
यह ववज्ञप्प्त जारी कर भूलम अजिन, पुनवािसन और पुनव्यिवस्र्ापन में उधचत प्रर्तकर और
पारदलशिता का अधिकार, अधिर्नयम 2013 की िारा 4(1) एवूं राजस्र्ान भूलम अजिन, पुनवािसन और
पुनव्यिवस्र्ापन में उधचत प्रर्तकर और पारदलशिता का अधिकार र्नयम, 2016 के प्राविानों के अनुसरण
में प्रभाववत क्षेत्र में सामाप्जक समाघात र्निािरण अध्ययन हेतु सूंबूंधित ग्राम पूंचायत, नगरपाललका या
नगर र्नगम से सम्पकि करने एवूं राजस्र्ान भूलम अजिन, पुनवािसन और पुनव्यिवस्र्ापन में उधचत
प्रर्तकर और पारदलशिता का अधिकार र्नयम 2016 के र्नयम 6(8) की पालना सुर्नप्श्चत करने हेतु
अधिशाषी अलभयन्ता 20वाूं खण्ड इूंददरा गाूंिी नहर पररयोजना बीकानेर को अधिकृत ककया जाता है।
भूलम अजिन, पुनवािसन और पुनव्यिवस्र्ापन में उधचत प्रर्तकर और पारदलशिता का अधिकार
अधिर्नयम 2013 की िारा- 4(6) के अन्तगित सम्बप्न्ित भूलम अवाप्प्त अधिकारी इ.गा.न.प., बीकानेर
को उक्त प्रयोजनार्ि र्नयुक्त ककया जाता है।
वववरण सूंलग्न सूची के अनुसार
सूंलग्न-सूची
आज्ञा्से,
अमरजीत लसूंह,
्शासन्उप्सचिव,
्इंदिरा्गांधी्नहर्ववभाग
्जयपुर।
13022 राजस् र्ान राज-पत्र, नवम् बर 14, 2025 भाग 1(ख)
वववरण
फॉमि-2
(देखे र्नयम-5)
पाटि-बी
समाप्जक समाघात र्निािरण की अधिसूचना
समाप्जक समाघात र्निािरण की अधिसूचना में र्नम्नललखखत सप्म्मललत होगा-
पररयोजना ववकासकताि का नाम
अधिशाषी अलभयन्ता 20वाूं खण्ड इगानप
बीकानेर
(क) प्रस्ताववत प्रयोजना का सूंक्षक्षप्त वणिन और
अजिन के ललए प्रस्ताववत भूलम का ववस्तार,
सामाप्जक समघात र्निािरण के अिीन आने
वाले पररयोजना क्षेत्र और प्रभाववत क्षेत्र
ग्राम पूंचायत नाल बड़ी के क्षेत्र में कानासर
ववतररका ककमी 19.265 से 27.000 का
र्नमािण कायि खातेदार 67.589 है., गै.मु.
9.928 है., अराजीकाज 2.53 है., कुल 80.047
है.
(ख) सामाप्जक समाघात र्निािरण के मुख्य उद्धेश्य
और महत्तत्तवपूणि कक्रयाकलाप प्जसके अूंतगित
(i) परामशि (ii) सवेक्षण (iii) साविजर्नक
सुनवाई/सुनवाईंया भी दें।
(i) परामशि
(ii) सवेक्षण
(iii) साविजर्नक सुनवाई
(ग) यदद ग्राम सभा या भू-स्वामी की सहमर्त
अपेक्षक्षत है तो अधिसूचना में इस बारे में
कर्न ककया जाना होगा।
अधिर्नयम की िारा-2(1) के अूंतगित लागू नहीूं
है
(घ) सामाप्जक समाघात र्निािरण के ललए समय
सीमा और सामाप्जक समाघात र्निािरण
प्रकटीकरण की रीर्त के सार् अनेअचल
पररणाम (सामाप्जक समाघात र्निािरण ररपोटि
एवूं सामाप्जक समाघात प्रबन्िन) योजना
ववर्नददिष्ट ककए जाने होंगे।
अधिर्नयम में र्निािररत प्रकक्रया व समय के
अनुसार
(ड.) इस अवधि के दौरान इस आशय का कर्न
की प्रपीडन या िमकी के प्रयास से कायिवाही
अकृत और शून्य हो जायेगी।
हॉ
(च) सामाप्जक समाघात र्निािरण इकाई से सूंपकि
करने सूंबूंधि जानकारी
अधिशाषी अलभयन्ता 20वाूं खण्ड इगानप
बीकानेर
राज् य केन् द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।