राजस्‍थान राजपत्र

विशेष ांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

स धिक र प्रक शशत

Published by Authority

कार्तिक 29, गुरूवार, शाके 1947- नवम् बर 20, 2025

Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन ववभाग

ववज्ञप्तत

जयपुर,्‍जुलाई्‍31,्‍2025

्‍्‍्‍्‍्‍्‍संख््‍या्‍प.2(14)वन/2025 :-च ूँकक र्नम्नलिखखत अनुस ची में दिखाई गई वन भ लम सरकार की

सम्पर्त है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्प र्ि वन उपज उसके ककसी अंश

की स्वत्तधारी (Entitled) है।

और च ूँकक सरकार उपर्ुिक्त वन भ लम तथा बंजर भ लम को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29

उप धारा (1)के अन्तगित रक्षित वन (Protected Forest)घोवित करनें का ववचार रखती है।

और च ूँकक सरकार र्ह भी ववचार रखती है कक प वोक्त वन भ लम अथवा बंजर भ लम मे अथवा उन पर

सरकार र्ा वैर्प्क्तक अधधकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच ककर्ा जाना तथा उन्हें िेखबद्ध

ककर्ा जाना आवश्र्क है परन्तु च ूँकक इन कार्ो के सम्पािन में प्जतना समर् िगेगा। इस बीच में

सरकार के अधधकारों को िर्त पहुूँचानें की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्र्ा 3)की धारा 29 की उप धारा

(3) के प्रित्त शप्क्तर्ों का प्रर्ोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिमेंट आकफसर/अलसस्टेंट

अधधकारों की जांच करके उन्हें िेखबद्ध करने हेत र्नर्ुककत करती है तथा ऐसी जांच तथा अलभिेख तथा

साक्ष्र् प्रर्ािी में ककर्ा जावेगा जैसा कक उक्त एक्त की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14,

17, 18,तथा 19 में प्रवादहत है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वाराप्रित्त शप्क्तर्ों के अग्रेतर अनुसरा

में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अलभिेख सम्पादित होने तक उक्त वन भ लम और बंजर भ लम को

इस ववज्ञप्तत द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोवित करती है,परन्तु इससे ककसी व्र्प्क्त र्ा

वगि ववशेि के वतिमान अधधकारों में ककसी प्रकार की कमी नही आर्ेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30द्वाराप्रित्त शप्क्तर्ों के अग्रेतर अनुसरर् में र्ह भी घोिर्ा

करती है कक उक्त रक्षित वन के वह वृि जो संिग्न द्ववतीर् अनुस ची में अककंत ककर्े गर्े है,राजपत्र में

इस ववज्ञप्तत के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और प वोक्त तारीख से उक्त वन में

पत्थरों को हटार्ा जाना अथवा च ना र्ा कोर्िा जिार्ा जाना अथवा ककसी प्रकार की वन उपज का

संग्रदहत ककर्ा जाना अथवा उसे ककसी र्नमािर् प्रकिर्ा का साधन बनार्ा जाना र्ा हटार्ा जाना और

उक्त वन में ककसी भ लम का कृवि अथवा भवन र्नमािर् अथवा पशुपािन अथवा ककसी भी अन्र् प्रर्ोजन

के लिए खंडडत ककर्ा जाना अथवा साफ ककर्ा जाना र्नविद्ध करती है।

13215 राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 भाग 1(ख)

प्रथम अनुस धच (वन भ लम और बंजर भ लम)

द्ववतीर् अनुस धच (आरक्षित वृि)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉर्,

ववशिष्ट िासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूिी

ि

.

सं

नाम

ब्िॉक

नाम

तहसी

ि

नाम

प्जिा

सीमा

ग्राम

का

नाम

वववरर्

1

2

3

4

5

6

7

1 14 LM अन पगढ़गंगानग

र

उतर मे वन

भ लम

मु.नं. 02 व

02

50

59

िक्षिर् में

र्नजी भ लम

व वन भ लम

गैर मु0 रास्ता

मु.नं.

02 व 02

54 62

प वि में वन

भ लम मु.नं.

22 व 22

04 05

पप्श्चम में

र्नजी भ लम

मु.नं.

02 व 02 व

14 LM ि

.

सं

प. न./

मु. न.

भ लम वववरर्

कक. न.

/ख.न.

रकबा

हैक्टेर्र

मे

भ लम

ककस्म

1

2/51

1

0.2530 वन

(अ.क.)

32

2

0.2530 वन

(अ.क.)

3

0.2530 वन

(अ.क.)

4

0.2530 वन

(अ.क.)

5

0.2530 वन

(अ.क.)

6

0.2530 वन

(अ.क.)

7

0.2530 वन

(अ.क.)

8

0.2530 वन

(अ.क.)

9

0.2530 वन

भाग 1(ख) राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 13216

02

43 44

45

(अ.क.)

10

0.2530 वन

(अ.क.)

11

0.2530 वन

(अ.क.)

12

0.2530 वन

(अ.क.)

13

0.2530 वन

(अ.क.)

14

0.2530 वन

(अ.क.)

15

0.2530 वन

(अ.क.)

16

0.2530 वन

(अ.क.)

17

0.2530 वन

(अ.क.)

18

0.2530 वन

(अ.क.)

19

0.2530 वन

(अ.क.)

20

0.2530 वन

(अ.क.)

21/2 0.2280 वन

(अ.क.)

22/2 0.2280 वन

(अ.क.)

23/2 0.2280 वन

(अ.क.)

24/2 0.2280 वन

(अ.क.)

25/2 0.2270 वन

(अ.क.)

योग -

6.1990 वन

13217 राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 भाग 1(ख)

कुल ककता 25

(अ.क.)

2

2/52

1

0.2530 वन

(अ.क.)

34

2

0.2530 वन

(अ.क.)

3

0.2530 वन

(अ.क.)

4

0.2530 वन

(अ.क.)

5

0.2530 वन

(अ.क.)

6

0.2530 वन

(अ.क.)

7

0.2530 वन

(अ.क.)

8

0.2530 वन

(अ.क.)

9

0.2530 वन

(अ.क.)

10

0.2530 वन

(अ.क.)

11

0.2530 वन

(अ.क.)

12

0.2530 वन

(अ.क.)

13

0.2530 वन

(अ.क.)

14

0.2530 वन

(अ.क.)

15

0.2530 वन

(अ.क.)

16

0.2530 वन

(अ.क.)

17

0.2530 वन

भाग 1(ख) राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 13218

(अ.क.)

18

0.2530 वन

(अ.क.)

19

0.2530 वन

(अ.क.)

20

0.2530 वन

(अ.क.)

21

0.2530 वन

(अ.क.)

22

0.2530 वन

(अ.क.)

23

0.2530 वन

(अ.क.)

24

0.2530 वन

(अ.क.)

25

0.2530 वन

(अ.क.)

योग -कुल

ककता 25

6.3250 वन

(अ.क.)

3

2/53

1

0.2530 वन

(अ.क.)

47

2

0.2530 वन

(अ.क.)

3

0.2530 वन

(अ.क.)

4

0.2530 वन

(अ.क.)

5

0.2530 वन

(अ.क.)

6

0.2530 वन

(अ.क.)

7

0.2530 वन

(अ.क.)

8

0.2530 वन

13219 राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 भाग 1(ख)

(अ.क.)

9

0.2530 वन

(अ.क.)

10

0.2530 वन

(अ.क.)

11

0.2530 वन

(अ.क.)

12

0.2530 वन

(अ.क.)

13

0.2530 वन

(अ.क.)

14

0.2530 वन

(अ.क.)

15

0.2530 वन

(अ.क.)

16

0.2530 वन

(अ.क.)

17

0.2530 वन

(अ.क.)

18

0.2530 वन

(अ.क.)

19

0.2530 वन

(अ.क.)

20

0.2530 वन

(अ.क.)

21/2 0.2280 वन

(अ.क.)

22/2 0.2280 वन

(अ.क.)

23/2 0.2280 वन

(अ.क.)

24/2 0.2280 वन

(अ.क.)

25/2 0.2270 वन

भाग 1(ख) राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 13220

(अ.क.)

योग - कुल

ककता 25

6.1990 वन

(अ.क.)

4

2/60

1

0.2530 वन

(अ.क.)

33

2

0.2530 वन

(अ.क.)

3

0.2530 वन

(अ.क.)

4

0.2530 वन

(अ.क.)

5

0.2530 वन

(अ.क.)

6

0.2530 वन

(अ.क.)

7

0.2530 वन

(अ.क.)

8

0.2530 वन

(अ.क.)

9

0.2530 वन

(अ.क.)

10

0.2530 वन

(अ.क.)

11

0.2530 वन

(अ.क.)

12

0.2530 वन

(अ.क.)

13

0.2530 वन

(अ.क.)

14

0.2530 वन

(अ.क.)

15

0.2530 वन

(अ.क.)

16

0.2530 वन

13221 राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 भाग 1(ख)

(अ.क.)

17

0.2530 वन

(अ.क.)

18

0.2530 वन

(अ.क.)

19

0.2530 वन

(अ.क.)

20

0.2530 वन

(अ.क.)

21

0.2530 वन

(अ.क.)

22

0.2530 वन

(अ.क.)

23

0.2530 वन

(अ.क.)

24

0.2530 वन

(अ.क.)

25

0.2530 वन

(अ.क.)

योग -

कुल ककता

25

6.3250 वन

(अ.क.)

5

2/61

1

0.2530 वन

(अ.क.)

48

2

0.2530 वन

(अ.क.)

3

0.2530 वन

(अ.क.)

4

0.2530 वन

(अ.क.)

5

0.2530 वन

(अ.क.)

6

0.2530 वन

(अ.क.)

भाग 1(ख) राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 13222

7

0.2530 वन

(अ.क.)

8

0.2530 वन

(अ.क.)

9

0.2530 वन

(अ.क.)

10

0.2530 वन

(अ.क.)

11

0.2530 वन

(अ.क.)

12

0.2530 वन

(अ.क.)

13

0.2530 वन

(अ.क.)

14

0.2530 वन

(अ.क.)

15

0.2530 वन

(अ.क.)

16

0.2530 वन

(अ.क.)

17

0.2530 वन

(अ.क.)

18

0.2530 वन

(अ.क.)

19

0.2530 वन

(अ.क.)

20

0.2530 वन

(अ.क.)

21/2 0.2280 वन

(अ.क.)

22/2 0.2280 वन

(अ.क.)

23/2 0.2280 वन

(अ.क.)

13223 राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 भाग 1(ख)

24/2 0.2270 वन

(अ.क.)

25/2 0.2270 वन

(अ.क.)

योग -

कुल ककता

25

6.1980 वन

(अ.क.)

महायोग कुल

ककता 125

31.2460 वन

(अ.क.)

कुलयोग

31.2460 हैक्टेयर

क्षेत्रीय वन अचिकारी उप वन संरक्षक

श्र्ामिाि, राकेश िुिार,

घड़साना। श्रीगंगानगर।

भाग 1(ख) राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 13224

द्ववतीय अनुसूिी

आरक्षक्षत वृक्ष

क्र.सं.

वानसपततक नाम

हहन्दी नाम

1

Acacia Tortalis

ईजराईि बब ि

2

Acacia Nilotica

िेशी बब ि

3

Zizyphusjhujhuba lam

बेर

4

Prosopis Cineraria

खेजड़ी

5

Capparis Decidna

केर

6

Aerua Tometosa

सफेि/कािी बुई

7

Calotropis Procera

आक

8

Cenchrus Cilliaris

धामर् घास

9

Leptadeniapyrotechnica

खींप

10

Zizyphus Nummularia

झड़ बेर

11

Saccharum Munja

म जा घास

्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍क्षेत्रीय वन अचिकारी उप वन संरक्षक

श्र्ामिाि, राकेश िुिार,

घड़साना। श्रीगंगानगर।

13225 राजस् थान राज-पत्र, नवम् बर 20, 2025 भाग 1(ख)

पररशिष्ठ ‘‘क‘‘

प्रारम्भभक ववज्ञम्तत के प्रसताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमार् पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड - 14 LM

नाम रेंज - घड़साना

नाम तहसीि - अन पगढ़

नाम वन मण्डि - श्रीगंगानगर

1. संिग्न प्रारूप में िशािर्ी गई भ लम का वगीकरर् वन ववभाग दहस्सा-प र्ि ववभागीर् कक भ लम है

प्जसे ववज्ञप्तत के कॉिम 7 में ववस्तृत रूप से ककिा नम्बर का वववरर् िशािर्ा गर्ा है।

2. वतिमान में राजस्व ररकाडि में भ लम वन ववभाग के नाम िजि है तथा मौके पर वन ववभाग द्वारा

वन ववकास कार्ि करवार्े गर्े इसमें कोई अर्तिमर् अथवा खनन कार्ि नहीं हो रहा है।

3. वतिमान में कुि िेत्र में वृिारोपर् करवार्ा गर्ा है। इसमें कोई खनन कार्ि नहीं हो रहा है।

4. भ लम पर वृिों झाडडर्ों व घास का घनत्व 60 प्रर्तशत है। इस वनखण्ड में वृिारोपर् कार्ि

करवार्ा गर्ा है।

5. समीपवती प्स्थत िेत्र काश्तकारों की भ लम है तथा चारों और सीमाओं का ववस्तृत उल्िेख

ववज्ञप्तत के कॉिम संख्र्ा 5 में अंककत कर दिर्ा गर्ा है।

6. वनखण्डों के वांर्ित मानधचत्र (नक्शें) संिग्न है एवं ववज्ञप्तत में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं

एवं प्स्थर्त के अनुरूप है। प्रस्ताववत वन िेत्र की सीमा को नक्शें में िाि स्र्ाही से इंगत

ककर्ा गर्ा है।

7. प्रस्ताववत िेत्रों की ववज्ञप्ततर्ों के प्रारूप र्था ववधध प वि नहीं भेजने के कई कारर् रहे है ककन्तु

अब उल्िेखखत वनिेत्रों के कान नी स्वरूप िेने हेतु प्रचलित र्नर्मों के अनुरूप शासकीर् गजट

में प्रकाशन होना र्नतान्त आवश्र्क है, प्जससे कक इन भ लमर्ों पर वन ववभाग का साक्ष्र् लसद्ध

हो सके।

8. उक्त वन ववभाग की भ लम का प वि में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

9. उक्त वनखण्ड 14 LM वनखण्ड के मध्र् व िक्षिर् दिशा मे गैर मुमककन रास्ता गुजर रहा है।

रास्ता को ववज्ञप्तत मे शालमि नहीं ककर्ा गर्ा है व रास्ता को िाि स्र्ाही से अंककत ककर्ा

गर्ा है।

10. भ लम प्रकार के अनुसार वगीकरर् वन ववभाग दहस्सा-प र्ि ववभागीर् कक भ लम है कुि

ककता/खसरे 125 वन (अ.क.) 31.2460 हैक्टेर्र कुि िेत्रफि 31.2460 हैक्टेर्र है प्जसे

ववज्ञप्तत के कॉिम संख्र्ा 7 में िशािर्ा गर्ा है।

्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍क्षेत्रीय वन अचिकारी उप वन संरक्षक

श्र्ामिाि, राकेश िुिार,

घड़साना। श्रीगंगानगर।

राज र् केन् द्रीर् मुद्रर्ािर्,जर्पुर।