राजस्थान राजपत्र
विशेष ांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
स विक र प्रक वशत
Published by Authority
अग्रहायण्05, बुधवार, शाके 1947- नवम््बर 26,्2025
Agrahayana 05, Wednesday, Saka 1947- November 26, 2025
भाग्6 (ख)
जजला्बोर्डो, पररषदों्एवं्नगर्आयोजना्संबंधी, ववज्ञप्तियां्आदद
ववभाग का नामः उपायुक्त आयोजना (प्रथम), नगर प्तनगम ग्रेटर जयपुर।
अप्तधसूचना
जयपुर, अक्टूबर 16, 2025
भू-उपयोग पररवर्तन आदेश
अन्र्गतर् राजसथान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग पररवर्तन प्तनयम, 2010
संख््या्एफ13( )उपा. आयोजना प्रथम/नप्तनग्रेज/2025/02 :-भूखण्र्ड संख्या 182, र्डॉ क्टसत कॉ लोनी
(गुलाबबाड़ी गृह प्तनमातण सहकारी सप्तमप्तर् प्तलप्तमटेर्ड), जयपुर क्षेत्रफल 500.00 व.ग. का जयपुर ववकास
प्राप्तधकरण जयपुर द्वारा पट्टा जारी है। उक्त भूखण्र्ड मासटर प्लान 2025/जोनल प्लान में प्तमप्तिर् भू-उपयोग के
अन्र्गतर् दप्तशतर् है। उक्त भूखण्र्ड का मासटर प्लान/जोनल प्लान अनुसार प्तमप्तिर् भू-उपयोग पररवर्तन दकए जाने की
सवीकृप्तर् एम्पावर्डत कमेटी की बैठक ददनांक 24.09.2025 को प्रदान की गई है। उपरोक्त सवीकृप्तर् की पालना में
प्रश्नगर् भूखण्र्ड के प्तमप्तिर् भू-उपयोग प्रयोजनाथत पररवर्तन की सवीकृप्तर् प्तनम्न शर्ों के साथ प्रदान की जार्ी है:-
1. राजसथान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग पररवर्तन प्तनयम-2010 की अप्तधसूचना ददनांक 28.10.2010 एवं
(संशोधन) प्तनयम अप्तधसूचना ददनांक 24.02.2021, 10.09.2021, 06.11.2024 र्था उक्त के क्रम में राज्य
सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अप्तधसूचना/प्तनयम/पररपत्र ववप्तनयम में् उल्लेजखर् समसर् प्रावधानों की
पालना सुप्तनजिर् की जावेगी।
2. भू-उपयोग पररवर्तन के पिार् प्रश्नगर् भूखण्र्ड पर ऐसी कोई गप्तर्ववप्तध नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के
प्तनवासकर्ातओं के प्तलए हाप्तनकारक एवं संकटमय हो।
3. यह केवल आवेददर् भूखण्र्ड के प्तमप्तिर् भू-उपयोग पररवर्तन की सवीकृप्तर् है। इस सवीकृप्तर् को आवेददर् भूखण्र्ड
के सवाप्तमत्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
4. मासटर र्डवलपमेंट प्लान 2025 एवं जोनल र्डवलपमेंट प्लान के अनुसार भूखण्र्ड का उपयोग प्तमप्तिर् हेर्ु प्तलया
जावेगा एवं प्रचप्तलर् भवन ववप्तनयमों अनुसार मानप्तचत्र अनुमोददर् करवाया जाना अप्तनवायत रहेगा।
5. उक्त आदेश माननीय सवोच्च न्यायालय में दायर याप्तचका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के
अध्याधीन रहेगा।
6. भू-उपयोग पररवर्तन आदेश जारी होने की प्तर्प्तथ से प्तमप्तिर् प्रयोजनाथत प्तमप्तिर् लीज प्तनयमानुसार शहरी
जमाबन्दी के प्रावधानानुसार जमा करानी होगी जजसमें प्रावधानुसार समय-समय पर बढोर्री की जा सकेगी। जो
प्रप्तर् वषत 1 अप्रैल से पूवत जमा करानी होगी।
््््आवासीय से प्तमप्तिर् प्रयोजनाथत भू-उपयोग पररवर्तन राप्तश 8,56,752/-रूपये एवं प्तमप्तिर् प्रयोजनाथत लीज
राप्तश (प्तमप्तिर्) जररए रसीद संख्या 9003/32174 ददनांक 09.10.2025 द्वारा प्तनगम कोष में जमा है। दकन्र्ु
प्तनयमों में पररवर्तन के कारण कोई राप्तश देय होर्ी है र्ो जमा करानी होगी।
्््उपरोक्त भू-उपयोग पररवर्तन आदेश राजसथान राजपत्र में प्रकाशन होने की ददनांक से प्रवृत्त होगा।
र्ड . गौरव सैनी,
आयुक्त,
919 नगर प्तनगम जयपुर ग्रेटर।
राज््य्केन््रीय्मुरणालय,्जयपुर।