राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

पौष 02, मंगलवार, शाके 1947- Ǒदसà बर 23, 2025

Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खÖ ड (I)

राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य-Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये (सामाÛ य आदेशɉ, उप-

ͪवͬधयɉ आǑद को सिàमͧलत करते हएु) सामाÛ य काननी Ǔनयम

ू

।

ͪव× त ͪवभाग

(कर अनभाग

ु

)

अͬधसचना

ू

जयपरु, Ǒदसà बर 18, 2025

जी.एस.आर.123 :-राजस्थान राजभाषा अͬधǓनयम, 1956 (1956 का अͬधǓनयम सं. 47) कȧ धारा 4

के परÛ तुक के अनसरण

ु

मɅ इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना

ू

संÉयांक प. 4(4)ͪवƣ/कर/2025-121 Ǒदनांक

08.12.2025 का ǑहÛ दȣ अनवाद

ु

सव[साधारण के सचनाथ[

ू

एतदÙवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल ͫडडेल,

संयÈ त

ु

शासन सͬचव।

(Ĥाͬधकत

ृ

ǑहÛ दȣ अनवाद

ु

)

''अͬधसचना

ू

जयपरु, Ǒदसàबर 08, 2025

रिजèĚȣकरण अͬधǓनयम, 1908 (1908 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 16) कȧ धारा 78 कȧ उप-धारा (1)

Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु राÏय सरकार, इस ͪवभाग कȧ समय-समय पर यथासंशोͬधत,

अͬधसचना

ू

संÉयांक प. 4(2)ͪवƣ/कर/2024-68 Ǒदनांक 08.02.2024 मɅ इसके Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत संशोधन

करती है, अथा[त्:-

संशोधन

उÈत अͬधसचना

ू

मɅ,-

1. शीष[ अनÍछेद

ु

-4 के अधीन, èतंभ संÉयांक 3 मɅ,-

553 राजèथान राज-पğ, Ǒदसà बर 23, 2025 भाग 4 (ग)

(i) Đम संÉयांक 3 के सामने, ͪवÙयमान अͧभåयिÈत "100 ǽपये" के èथान पर, अͧभåयिÈत "200

ǽपये" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी;

(ii) Đम संÉयांक 4 के सामने, ͪवÙयमान अͧभåयिÈत "100 ǽपये" के èथान पर, अͧभåयिÈत "200

ǽपये" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी; और

(iii) Đम संÉयांक 5 के सामने, ͪवÙयमान अͧभåयिÈत "100 ǽपये" के èथान पर, अͧभåयिÈत "200

ǽपये" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी;

2. ͪवÙयमान अनÍछेद

ु

-5 और उसकȧ Ĥͪविçटयɉ के èथान पर Ǔनàनͧलͨखत ĤǓतèथाͪपत ͩकया जायेगा,

अथा[त◌ः

्

-

"

अनÍछेद

ु

-5

उपिèथǓत और कमीशन के ͧलए फȧस

1.

धारा 31, 33 या 38 के अधीन Ĥाइवेट Ǔनवास èथान या जेल पर Ĥ×येक

उपिèथǓत के ͧलए या धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन जारȣ करने के

ͧलए फȧस,-

(क) यǑद åयिÈत जेल मɅ है

50 ǽपये

(ख) यǑद åयिÈत काया[लय मɅ उपिèथत होने के ͧलए शारȣǐरक Ǿप से

असमथ[ है

100 ǽपये

(ग) अÛय मामलɉ मɅ (उपय[Èत

ु

खंड (क) और (ख) मɅ ͪवǓनǑद[çट नहȣं ͩकये

गये),-

(i) जहां Ǔनवास èथान उप-रिजèĚार कȧ अͬधकाǐरता वाले ¢ेğ मɅ िèथत

है

5,000 ǽपये

(ii) जहां Ǔनवास èथान राजèथान राÏय मɅ िèथत है ͩकÛतु उप-

रिजèĚार कȧ अͬधकाǐरता वाले ¢ेğ से बाहर है

10,000 ǽपये

(iii) जहां Ǔनवास èथान भारत के भीतर राजèथान राÏय से बाहर िèथत

है

20,000 ǽपये

ǑटÜपणः इस अनÍछेद

ु

मɅ उिãलͨखत फȧस साधारण रिजèĚȣकरण फȧस के अǓतǐरÈत Ĥभाǐरत

कȧ जायेगी।

"

3. शीष[ अनÍछेद

ु

-7 के अधीन, Đम संÉयांक 1 के सामने, èतंभ संÉयांक 3 मɅ,-

(i) èतंभ 2 के खंड (क) के सामने, ͪवÙयमान अͧभåयिÈत "50 ǽपये" के èथान पर, अͧभåयिÈत "100 ǽपये"

ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी;

भाग 4 (ग) राजèथान राज-पğ, Ǒदसà बर 23, 2025 554

(ii) èतंभ 2 के खंड (ख) के सामने, ͪवÙयमान अͧभåयिÈत "50 ǽपये" के èथान पर, अͧभåयिÈत "100

ǽपये" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी;

(iii) èतंभ 2 के खंड (ग) के सामने, ͪवÙयमान अͧभåयिÈत "50 ǽपये" के èथान पर, अͧभåयिÈत "100

ǽपये" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी; और

(iv) èतंभ 2 के खंड (घ) के सामने, ͪवÙयमान अͧभåयिÈत "300 ǽपये" के èथान पर, अͧभåयिÈत "500

ǽपये" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी।

[सं.एफ.4 (4) ͪवƣ/कर/2025-121]

राÏयपाल के आदेश से,

नथमल ͫडडेल,

संयÈ त

ु

शासन सͬचव’’।

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Government Central Press, Jaipur.