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पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्‍बर 31, 2025

Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिियों आटि के संबंध में समस् ि विज्ञक्तियों।

श्रम विभाग

अधधसूचिा

जयपुर, निम् बर 17, 2025

संख् या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-कममचारी क्षनिपूनिम अधधनियम-1923 (1923 का

केन्द्रीय अधधनियम संख्या-8) (कममकार प्रनिकर)(संशोधि) अधधनियम-2009 द्िारा यथा संशोधधि) की धारा-

20 की उपधारा-1 द्िारा प्रित्त शक्तियों का प्रयोग करिे हुए इस संबंध मे विभाग द्िारा पूिम मे प्रसाररि समस्ि

अधधसूचिाओं की निरन्द्िरिा में राज्य सरकार द्िारा निम्िलिखिि अधधकाररयों को उिके सम्मुि अंककि क्षेत्र

के लिए एिद्द्िारा आयुति कममचारी क्षनिपूनिम नियुति करिी ह ैः-

क्र.सं.

अधधकारी

क्ििा/क्षेत्र क्िसके लिए नियुति ककया िािा ह

1

सहायक श्रम आयुति, कुचामि-डीडिािा

कुचामि-डीडिािा क्ििा

2

सहायक श्रम आयुति, बाड़मेर

बाड़मेर क्ििा

3

सहायक श्रम आयुति, बािोिरा

बािोिरा क्ििा

4

उप श्रम आयुति, िोधपुर

िोधपुर एिं फिोिी क्ििा

5

सहायक श्रम आयुति, कोिपूििी-बहरोड़

कोिपूििी-बहरोड़ क्ििा

6

उप श्रम आयुति, ि रथि-नििारा

ि रथि-नििारा क्ििा

7

सहायक श्रम आयुति, अििर

अििर क्ििा

8

सहायक श्रम आयुति, उियपुर

उियपुर एिं सिूम्बर क्ििा

9

सहायक श्रम आयुति, रािसमंन्द्ि

रािसमंन्द्ि क्ििा

10

संभागीय संयुति श्रम आयुति, भरिपुर

भरिपुर एिं डीग क्ििा

िोि:- कममचारी क्षनिपूनिम अधधनियम-1923 की धारा-20 की उपधारा (1) के अिुसार क्षनिपूनिम आयुति शक्तियां

मात्र उि अधधकाररयों मे निटहि होगी क्िन्द्होिे रािपत्रत्रि अधधकारी के रूप मे कम से कम 5 िर्म की सेिा पूर्म

कर िी हो।

राज्यपाल के आदेश से,

धममपाि लसंह,

अतिररक्ि श्रम आयुक्ि एिं,

पदेन संयुक्ि शासन सधिि,

राजस्थान, जयपुर।

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राज् य केन्‍द रीय मुरणालय, जयपुर।