राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
पौष 15, सोमवार, शाके 1947- जनवरȣ 05, 2026
Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026
भाग 4 (ग)
उप-खÖ ड (I)
राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य-Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये (सामाÛ य आदेशɉ, उप-
ͪवͬधयɉ आǑद को सिàमͧलत करते हएु) सामाÛ य काननी Ǔनयम
ू
।
ͪवƣ (ͪवƣीय Ǔनयम) ͪवभाग
अͬधसचना
ू
जयपरु, जनवरȣ 02, 2026
जी.एस.आर.107 :-राजèथान राजभाषा अͬधǓनयम, 1956(1956 का अͬधǓनयम संÉया 47) कȧ धारा
4 के परÛतकु के अनसरण
ु
मɅ इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना
ू
Đमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025
Ǒदनांक 01.12.2025 का ǑहÛदȣ अनवाद
ु
सव[साधारण कȧ सचनाथ[
ू
एतÙÙवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता हैः-
राÏयपाल के आदेश
से,
महेÛġ मोहन,
संयÈत
ु
शासन सͬचव।
ͪवƣ (ͪवƣीय Ǔनयम) ͪवभाग
अͬधसचना
ू
जयपरु, Ǒदसà बर 01, 2025
राजè थान लोक उपापन मɅ पारदͧश[ता Ǔनयम, 2013 के Ǔनयम 32 के साथ पǑठत राजè थान
लोक उपापन मɅ पारदͧश[ता अͬधǓनयम, 2012 (2012 का अͬधǓनयम सं. 21) कȧ धारा 6 कȧ उप-धारा
(2) Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु राÏ य सरकार, यह राय होने पर ͩक केÛ ġȣय सरकार और
राÏ य सरकार कȧ सामािजक-आͬथ[क नीǓतयɉ, केÛ ġȣय सरकार और राÏ य सरकार के ͪवभागɉ और
उÙयमɉ के संसाधनɉ और ͪवशेष£ता के उपयोग और उपापन संè थाओं के å यिÈतश: बोͧलयɉ के
आमंğण और ĤͩĐया मɅ अपेͯ¢त समय, धन और Ĥयासɉ कȧ बचत के ͧलए यह आवæ यक है, इस
ͪवभाग कȧ, समय-समय पर यथासंशोͬधत, अͬधसचना
ू
संÉ यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएÖ डएआर/2011
Ǒदनांक 04 ͧसतà बर, 2013 मɅ इसके Ùवारा Ǔनà नͧलͨखत संशोधन करती है, अथा[त्:-
संशोधन
588 राजèथान राज-पğ, जनवरȣ 05, 2026 भाग 4 (ग)
उÈ त अͬधसचना
ू
कȧ सारणी मɅ ͪवÙयमान Đम संÉ यांक 51 और उसकȧ Ĥͪविçटयɉ के è थान
पर Ǔनàनͧलͨखत ĤǓतè थाͪपत ͩकया जायेगा,अथा[त्:-
“
51.
भवनɉ
से
संबंͬधत
मलू संकम[
और
मरà मत
और अÛ य
संकम[
(क) राÏ य
सरकार
के
Ǔनà नͧलͨखत संकम[ ͪवभाग,-
(i) साव[जǓनक
Ǔनमा[ण
ͪवभाग
(ii) लोक
è वाè Ø य
अͧभयांǒğकȧ ͪवभाग
(iii) जल संसाधन ͪवभाग
(iv) वन ͪवभाग
(v) कमांड
एǐरया
ͪवकास
ͪवभाग
(ख) राजè थान
राÏ य
सड़क
ͪवकास एवं Ǔनमा[ण Ǔनगम
ͧलͧमटेड, राजèथान नगरȣय
पेयजल
सीवरेज
एवं
आधारभतू Ǔनगम ͧलͧमटेड,
राजè थान पͧलस
ु
आवासन
और Ǔनमा[ण Ǔनगम ͧलͧमटेड,
ǐरयल एè टेट डवलपमɅट एÖ ड
कÛ सĚÈ शन कॉरपोरेशन ऑफ
राजè थान
ͧलͧमटेड
या
राजè थान सरकार का कोई
बोड[
या साव[जǓनक ¢ेğ
उपĐम
जो
संकमɟ
के
Ǔनç पादन मɅ लगा हआ
ु
है।
(ग) केÛ ġȣय सरकार का कोई बोड[
या साव[जǓनक ¢ेğ उपĐम
जो संकमɟ के Ǔनç पादन मɅ
लगा हआ
ु
है।
राÏ य सरकार के संकम[ ͪवभाग Ùवारा Ĥभाǐरत ͩकये
जाने वाले उपǐरå यय ͪवƣ ͪवभाग Ùवारा ͪवǓनिæ चत ͩकये
जायɅगे।
काय[कारȣ अͧभकरण Ùवारा Ĥभाǐरत ͩकये जाने वाले
उपǐरå यय Ǔनà नानसार
ु
हɉगे:-
मलू संकम[ और मरà मत,-
(i)
100 करोड़ ǽपये तक
-
9 ĤǓतशत
(ii)
100 करोड़ ǽपये से
अͬधक
ͩकत
ं
ु
300
करोड़ ǽपये तक
-
9 करोड़ ǽपये +
100 करोड़ ǽपये
से अͬधक का 7
ĤǓतशत
(iii)
300 करोड़ ǽपये से
अͬधक
–
23 करोड़ ǽपये +
300 करोड़ ǽपये
से अͬधक का 5
ĤǓतशत
काय[कारȣ अͧभकरण Ùवारा Ĥभाǐरत ͩकये जाने वाले
उपǐरå यय ͪवƣ ͪवभाग Ùवारा ͪवǓनिæचत ͩकये जायɅगे।
”
[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]
राÏ यपाल के आदेश से,
महेÛ ġ मोहन,
संयÈ त
ु
शासन सͬचव।
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