राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

पौष 15, सोमवार, शाके 1947- जनवरȣ 05, 2026

Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खÖ ड (I)

राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य-Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये (सामाÛ य आदेशɉ, उप-

ͪवͬधयɉ आǑद को सिàमͧलत करते हएु) सामाÛ य काननी Ǔनयम

ू

।

ͪवƣ (ͪवƣीय Ǔनयम) ͪवभाग

अͬधसचना

ू

जयपरु, जनवरȣ 02, 2026

जी.एस.आर.104 :-राजèथान राजभाषा अͬधǓनयम, 1956(1956 का अͬधǓनयम संÉया 47) कȧ धारा

4 के परÛतकु के अनसरण

ु

मɅ इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना

ू

Đमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025

Ǒदनांक 25.11.2025 का ǑहÛदȣ अनवाद

ु

सव[साधारण कȧ सचनाथ[

ू

एतÙÙवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता हैः-

राÏयपाल के आदेश से,

महेÛġ मोहन,

संयÈत

ु

शासन सͬचव।

ͪवƣ (ͪवƣीय Ǔनयम) ͪवभाग

अͬधसचना

ू

जयपरु, नवà बर 25, 2025

राजèथान लोक उपापन मɅ पारदͧश[ता Ǔनयम, 2013 के Ǔनयम 32 के साथ पǑठत राजèथान

लोक उपापन मɅ पारदͧश[ता अͬधǓनयम, 2012 (2012 का अͬधǓनयम सं. 21) कȧ धारा 6 कȧ उप-धारा

(2) Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु राÏय सरकार, यह राय होने पर ͩक केÛġȣय सरकार

और राÏय सरकार कȧ सामािजक आͬथ[क नीǓतयɉ, केÛ ġȣय सरकार और राÏय सरकार के ͪवभागɉ और

उÙयमɉ के संसाधनɉ और ͪवशेष£ता के उपयोग और उपापन संèथाओं के åयिÈतश: बोͧलयɉ के

आमंğण और ĤͩĐया मɅ अपेͯ¢त समय, धन और Ĥयासɉ कȧ बचत के ͧलए यह आवæयक है, इस

ͪवभाग कȧ, समय-समय पर यथासंशोͬधत, अͬधसचना

ू

संÉयांक एफ.1(8)एफडी/जीएफएÖडएआर/2011

Ǒदनांक 04 ͧसतàबर, 2013 मɅ इसके Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत संशोधन करती है, अथा[त्:-

संशोधन

उÈत अͬधसचना

ू

कȧ सारणी मɅ,-

590 राजèथान राज-पğ, जनवरȣ 05, 2026 भाग 4 (ग)

(i)

Đम संÉयांक 4 के सामने, èतंभ 2 के खंड (घ) के सामने èतंभ 4 मɅ ͪवÙयमान

अͧभåयिÈत "दरɅ वहȣं हɉगी जो उÙयोग ͪवभाग ͪवǓनिæचत करे।" के èथान पर अͧभåयिÈत

"राजèथान लघ उÙयोग Ǔनगम ͧल

ु

ͧमटेड सेवा Ĥभार Ĥभाǐरत करेगा, जो समͬचत Ǿप से

ु

उÙयोग ͪवभाग Ùवारा अवधाǐरत ͩकया जायेगा और 5 ĤǓतशत से अͬधक नहȣं होगा।"

ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी;

(ii) Đम संÉयांक 4 के सामने, èतंभ 2 के खंड (च) के सामने èतंभ 4 मɅ ͪवÙयमान

अͧभåयिÈत "राजèथान लघु उÙयोग Ǔनगम सेवा Ĥभार Ĥभाǐरत करेगा जो 3 ĤǓतशत से

अͬधक नहȣं होगा या ऐसा होगा जैसा ĤशासǓनक ͪवभाग Ùवारा ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाये।” के

èथान पर अͧभå यिÈ त "राजèथान लघु उÙयोग Ǔनगम सेवा Ĥभार Ĥभाǐरत करेगा जो

समͬचत

ु

Ǿप से उÙयोग ͪवभाग Ùवारा अवधाǐरत ͩकया जायेगा और 5 ĤǓतशत से अͬधक

नहȣं होगा।" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी; और

(iii) ͪवÙयमान Đम संÉयांक 50 और उसकȧ Ĥͪविçटयɉ के è थान पर Ǔनàनͧलͨखत ĤǓतèथाͪपत

ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

“

50.

शासकȧय

बैठकɉ/सà मेलनɉ/

आयोजनɉ मɅ खाÙय

और पेय, कैटǐरंग

(क) राजèथान पय[टन ͪवकास

Ǔनगम/

भारतीय

पय[टन

ͪवकास

Ǔनगम/राजèथान

राÏ य होटल Ǔनगम से

(ख) राजè थान संͪवधान È लब से

(ग) काया[लय पǐरसरɉ मɅ िèथत

Ĥाͬधकत Ĥदायकता[ओं

ृ

/कɇ टȣन

से

राजè थान

संͪवधान

È लब,

केवल

राजè थान संͪवधान È लब मɅ आयोिजत

बैठकɉ/सà मेलनɉ/ आयोजनɉ मɅ खाÙय,

पेय और कैटǐरंग Ĥदाय करेगा।

काया[लय पǐरसरɉ मɅ िèथत Ĥाͬधकत

ृ

Ĥदायकता[ओं/कɇ Ǒटन Ùवारा खाÙय और

पेय का Ĥदाय, काͧम[क ͪवभाग/सामाÛ य

Ĥशासन ͪवभाग Ùवारा ͪवǑहत सीमाओं

के अÚ यधीन, राजè थान सरकार Ùवारा

Ǔनयत दरɉ पर ͩकया जायेगा।

”

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]

राÏ यपाल के आदेश से,

महेÛ ġ मोहन,

संयÈ त

ु

शासन सͬचव।

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Government Central Press, Jaipur.