राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
पौष 15, सोमवार, शाके 1947- जनवरȣ 05, 2026
Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026
भाग 4 (ग)
उप-खÖ ड (I)
राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य-Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये (सामाÛ य आदेशɉ, उप-
ͪवͬधयɉ आǑद को सिàमͧलत करते हएु) सामाÛ य काननी Ǔनयम
ू
।
ͪवƣ (ͪवƣीय Ǔनयम) ͪवभाग
अͬधसचना
ू
जयपरु, जनवरȣ 02, 2026
जी.एस.आर.104 :-राजèथान राजभाषा अͬधǓनयम, 1956(1956 का अͬधǓनयम संÉया 47) कȧ धारा
4 के परÛतकु के अनसरण
ु
मɅ इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना
ू
Đमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025
Ǒदनांक 25.11.2025 का ǑहÛदȣ अनवाद
ु
सव[साधारण कȧ सचनाथ[
ू
एतÙÙवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता हैः-
राÏयपाल के आदेश से,
महेÛġ मोहन,
संयÈत
ु
शासन सͬचव।
ͪवƣ (ͪवƣीय Ǔनयम) ͪवभाग
अͬधसचना
ू
जयपरु, नवà बर 25, 2025
राजèथान लोक उपापन मɅ पारदͧश[ता Ǔनयम, 2013 के Ǔनयम 32 के साथ पǑठत राजèथान
लोक उपापन मɅ पारदͧश[ता अͬधǓनयम, 2012 (2012 का अͬधǓनयम सं. 21) कȧ धारा 6 कȧ उप-धारा
(2) Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु राÏय सरकार, यह राय होने पर ͩक केÛġȣय सरकार
और राÏय सरकार कȧ सामािजक आͬथ[क नीǓतयɉ, केÛ ġȣय सरकार और राÏय सरकार के ͪवभागɉ और
उÙयमɉ के संसाधनɉ और ͪवशेष£ता के उपयोग और उपापन संèथाओं के åयिÈतश: बोͧलयɉ के
आमंğण और ĤͩĐया मɅ अपेͯ¢त समय, धन और Ĥयासɉ कȧ बचत के ͧलए यह आवæयक है, इस
ͪवभाग कȧ, समय-समय पर यथासंशोͬधत, अͬधसचना
ू
संÉयांक एफ.1(8)एफडी/जीएफएÖडएआर/2011
Ǒदनांक 04 ͧसतàबर, 2013 मɅ इसके Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत संशोधन करती है, अथा[त्:-
संशोधन
उÈत अͬधसचना
ू
कȧ सारणी मɅ,-
590 राजèथान राज-पğ, जनवरȣ 05, 2026 भाग 4 (ग)
(i)
Đम संÉयांक 4 के सामने, èतंभ 2 के खंड (घ) के सामने èतंभ 4 मɅ ͪवÙयमान
अͧभåयिÈत "दरɅ वहȣं हɉगी जो उÙयोग ͪवभाग ͪवǓनिæचत करे।" के èथान पर अͧभåयिÈत
"राजèथान लघ उÙयोग Ǔनगम ͧल
ु
ͧमटेड सेवा Ĥभार Ĥभाǐरत करेगा, जो समͬचत Ǿप से
ु
उÙयोग ͪवभाग Ùवारा अवधाǐरत ͩकया जायेगा और 5 ĤǓतशत से अͬधक नहȣं होगा।"
ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी;
(ii) Đम संÉयांक 4 के सामने, èतंभ 2 के खंड (च) के सामने èतंभ 4 मɅ ͪवÙयमान
अͧभåयिÈत "राजèथान लघु उÙयोग Ǔनगम सेवा Ĥभार Ĥभाǐरत करेगा जो 3 ĤǓतशत से
अͬधक नहȣं होगा या ऐसा होगा जैसा ĤशासǓनक ͪवभाग Ùवारा ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाये।” के
èथान पर अͧभå यिÈ त "राजèथान लघु उÙयोग Ǔनगम सेवा Ĥभार Ĥभाǐरत करेगा जो
समͬचत
ु
Ǿप से उÙयोग ͪवभाग Ùवारा अवधाǐरत ͩकया जायेगा और 5 ĤǓतशत से अͬधक
नहȣं होगा।" ĤǓतèथाͪपत कȧ जायेगी; और
(iii) ͪवÙयमान Đम संÉयांक 50 और उसकȧ Ĥͪविçटयɉ के è थान पर Ǔनàनͧलͨखत ĤǓतèथाͪपत
ͩकया जायेगा, अथा[त्:-
“
50.
शासकȧय
बैठकɉ/सà मेलनɉ/
आयोजनɉ मɅ खाÙय
और पेय, कैटǐरंग
(क) राजèथान पय[टन ͪवकास
Ǔनगम/
भारतीय
पय[टन
ͪवकास
Ǔनगम/राजèथान
राÏ य होटल Ǔनगम से
(ख) राजè थान संͪवधान È लब से
(ग) काया[लय पǐरसरɉ मɅ िèथत
Ĥाͬधकत Ĥदायकता[ओं
ृ
/कɇ टȣन
से
राजè थान
संͪवधान
È लब,
केवल
राजè थान संͪवधान È लब मɅ आयोिजत
बैठकɉ/सà मेलनɉ/ आयोजनɉ मɅ खाÙय,
पेय और कैटǐरंग Ĥदाय करेगा।
काया[लय पǐरसरɉ मɅ िèथत Ĥाͬधकत
ृ
Ĥदायकता[ओं/कɇ Ǒटन Ùवारा खाÙय और
पेय का Ĥदाय, काͧम[क ͪवभाग/सामाÛ य
Ĥशासन ͪवभाग Ùवारा ͪवǑहत सीमाओं
के अÚ यधीन, राजè थान सरकार Ùवारा
Ǔनयत दरɉ पर ͩकया जायेगा।
”
[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]
राÏ यपाल के आदेश से,
महेÛ ġ मोहन,
संयÈ त
ु
शासन सͬचव।
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Government Central Press, Jaipur.