राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
पौष 16, मंगलवार, शाके 1947- जनवरȣ 06, 2026
Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026
भाग 4 (ग)
उप-खÖ ड (I)
राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य-Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये (सामाÛ य आदेशɉ, उप-
ͪवͬधयɉ आǑद को सिàमͧलत करते हएु) सामाÛ य काननी Ǔनयम
ू
।
साव[जǓनक Ǔनमा[ण ͪवभाग
अͬधसचना
ू
जयपरु, 27 अगèत, 2025
जी.एस.आर.63.- राजèथान राÏय राजमाग[ अͬधǓनयम, 2014 (2015 का अͬधǓनयम सं. 22) कȧ
धारा 102 के साथ पǑठत धारा 18 Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु राÏय सरकार, इसके
Ùवारा राजèथान राÏय राजमाग[ फȧस (दरɉ का अवधारण और संĒहण) Ǔनयम, 2015 को और
संशोͬधत करने के ͧलए इसके Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयम बनाती है, अथा[त◌ः्-
1. संͯ¢Üत नाम और Ĥारंभ.- (1) इन Ǔनयमɉ का नाम राजèथान राÏय राजमाग[ (दरɉ का
अवधारण और संĒहण) (संशोधन) Ǔनयम, 2025 है।
(2) ये तरंत
ु
Ĥवƣृ हɉगे।
2.
Ǔनयम 4 का संशोधन.- राजèथान राÏय राजमाग[ फȧस (दरɉ का अवधारण और संĒहण)
Ǔनयम, 2015 के Ǔनयम 4 के ͪवÙयमान उप-Ǔनयम (5) के èथान पर Ǔनàनͧलͨखत ĤǓतèथाͪपत ͩकया
जायेगा, अथा[त◌ः्-
"(5) ġतमाग[
ु
के उपयोग के ͧलए फȧस कȧ दर उप-Ǔनयम (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट दर का 1.25 गना
ु
या ऐसी जो राÏय सरकार Ùवारा अͬधसͬचत
ू
कȧ जाये, जो उप-Ǔनयम (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट दर के दो गना
ु
से अͬधक नहȣं होगी, जो भी अͬधक हो, होगी।
(5क) एकल संरचना के साथ-साथ रेखीय ġतमाग[
ु
का भाग बनने वालȣ संरचना के उपयोग के
ͧलए फȧस कȧ दर कȧ गणना संरचना कȧ लंबाई को दस के घटक Ùवारा गणा
ु
करने के Ùवारा ġतमाग[
ु
को लंबाई के बराबर मɅ संपǐरवǓत[त करने के Ùवारा कȧ जायेगीः
परÛतु ͩकसी रेखीय दतमाग[
ु
पर 60 मीटर या कम कȧ लंबाई कȧ संरचना को फȧस कȧ गणना
के ͧलए ġतमाग[
ु
कȧ सामाÛय लंबाई के Ǿप मɅ समझा जायेगा।"
[सं.:14(2)/पीडÞãयू/2025]
राÏयपाल के आदेश से,
बाल मकंद
ुु असावा,
संयÈत
ु
शासन सͬचव।
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Government Central Press, Jaipur.