राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

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पौष 16, मंगलवार, शाके 1947- जनवरȣ 06, 2026

Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खÖ ड (I)

राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य-Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये (सामाÛ य आदेशɉ, उप-

ͪवͬधयɉ आǑद को सिàमͧलत करते हएु) सामाÛ य काननी Ǔनयम

ू

।

साव[जǓनक Ǔनमा[ण ͪवभाग

अͬधसचना

ू

जयपरु, 27 अगèत, 2025

जी.एस.आर.63.- राजèथान राÏय राजमाग[ अͬधǓनयम, 2014 (2015 का अͬधǓनयम सं. 22) कȧ

धारा 102 के साथ पǑठत धारा 18 Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु राÏय सरकार, इसके

Ùवारा राजèथान राÏय राजमाग[ फȧस (दरɉ का अवधारण और संĒहण) Ǔनयम, 2015 को और

संशोͬधत करने के ͧलए इसके Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयम बनाती है, अथा[त◌ः्-

1. संͯ¢Üत नाम और Ĥारंभ.- (1) इन Ǔनयमɉ का नाम राजèथान राÏय राजमाग[ (दरɉ का

अवधारण और संĒहण) (संशोधन) Ǔनयम, 2025 है।

(2) ये तरंत

ु

Ĥवƣृ हɉगे।

2.

Ǔनयम 4 का संशोधन.- राजèथान राÏय राजमाग[ फȧस (दरɉ का अवधारण और संĒहण)

Ǔनयम, 2015 के Ǔनयम 4 के ͪवÙयमान उप-Ǔनयम (5) के èथान पर Ǔनàनͧलͨखत ĤǓतèथाͪपत ͩकया

जायेगा, अथा[त◌ः्-

"(5) ġतमाग[

ु

के उपयोग के ͧलए फȧस कȧ दर उप-Ǔनयम (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट दर का 1.25 गना

ु

या ऐसी जो राÏय सरकार Ùवारा अͬधसͬचत

ू

कȧ जाये, जो उप-Ǔनयम (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट दर के दो गना

ु

से अͬधक नहȣं होगी, जो भी अͬधक हो, होगी।

(5क) एकल संरचना के साथ-साथ रेखीय ġतमाग[

ु

का भाग बनने वालȣ संरचना के उपयोग के

ͧलए फȧस कȧ दर कȧ गणना संरचना कȧ लंबाई को दस के घटक Ùवारा गणा

ु

करने के Ùवारा ġतमाग[

ु

को लंबाई के बराबर मɅ संपǐरवǓत[त करने के Ùवारा कȧ जायेगीः

परÛतु ͩकसी रेखीय दतमाग[

ु

पर 60 मीटर या कम कȧ लंबाई कȧ संरचना को फȧस कȧ गणना

के ͧलए ġतमाग[

ु

कȧ सामाÛय लंबाई के Ǿप मɅ समझा जायेगा।"

[सं.:14(2)/पीडÞãयू/2025]

राÏयपाल के आदेश से,

बाल मकंद

ुु असावा,

संयÈत

ु

शासन सͬचव।

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Government Central Press, Jaipur.