राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

पौष 26, शĐवार

ु

, शाके 1947- जनवरȣ 16, 2026

Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खÖ ड(II)

राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये काननी

ू

आदेश तथा

अͬधसचनाएं

ू

।

ͪव× त ͪवभाग

(कर अनभाग

ु

)

अͬधसचना

ू

जयपरु, जनवरȣ 12, 2026

एस.ओ.154 :- राजè थान राजभाषा अͬधǓनयम, 1956 (1956 का अͬधǓनयम सं. 47) कȧ धारा 4 के

परÛ तुक के अनसरण

ु

मɅ इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना

ू

संÉयांक प. 2(60) ͪवत/कर/2007 पाट[-120 Ǒदनांक

02.12.2025 का ǑहÛ दȣ अनवाद

ु

सव[साधारण के सचनाथ[

ू

एतदÙवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है:-

राÏ यपाल के आदेश से,

नथमल ͫडडेल,

ͪवͧशçट शासन सͬचव।

(Ĥाͬधकत

ृ

ǑहÛ दȣ अनवाद

ु

)

''अͬधसचना

ू

जयपरु, Ǒदसàबर 02, 2025

रिजèĚȣकरण अͬधǓनयम, 1908 (1908 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 16) कȧ धारा 69 कȧ उप-धारा (2)

Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु, महाǓनरȣ¢क रिजèĚȣकरण, राजèथान Ùवारा उÈत अͬधǓनयम कȧ

धारा 69 कȧ उप-धारा (1) Ùवारा उसे Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु बनाये गये Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयमɉ को,

राÏ य सरकार इसके Ùवारा अनमोǑदत

ु

और Ĥकाͧशत करती है, अथा[त्:-

1. संͯ¢Üत नाम और Ĥारàभ.- (1) इन Ǔनयमɉ का नाम राजèथान ई-रिजèĚȣकरण Ǔनयम, 2025 है।

(2) ये राजपğ मɅ इनके Ĥकाशन कȧ तारȣख से Ĥवƣृ हɉगे।

2. पǐरभाषाएं.- (1) इन Ǔनयमɉ मɅ, जब तक ͩक ͪवषय या संदभ[ मɅ कोई बात ͪवǾÙध न हो,-

(i) "अͬधǓनयम" से राजèथान राÏय मɅ यथा लागू रिजèĚȣकरण अͬधǓनयम, 1908 (1908 का केÛġȣय

अͬधǓनयम सं. 16) अͧभĤेत है;

(ii) "ई-फाइͧलंग" से दèतावेजɉ के रिजè Ěȣकरण या उनसे संबंͬधत मामलɉ के संबंध मɅ फाईल या Ĥेͪषत

ͩकये जाने वाले अपेͯ¢त दè तावेजɉ का इलैÈ ĚाǓनक साधनɉ के माÚ यम से फाईल ͩकया जाना या

£ापन या सचनाओं

ू

का Ĥेͪषत ͩकया जाना अͧभĤेत है;

502 राजè थान राज-पğ, जनवरȣ 16, 2026 भाग 4(ग)

(iii) "ई-मैसेिजंग" से ई-मेल या ई-पंजीयन पोट[ल Ùवारा यथा उपबंͬधत अÛय ͩकसी इलैÈ ĚाǓनक साधन से,

ͩकसी मैसेज का पǐरदान अͧभĤेत है;

(iv) "ई-पंजीयन पोट[ल" से महाǓनरȣ¢क रिजèĚȣकरण, राजèथान के काया[लय Ùवारा ͪवकͧसत

आनलाईन वेब पोट[ल या मोबाइल एÜलȣकेशन अͧभĤेत है;

(v) "ई-रिजèĚȣकरण" से ई-पंजीयन पोट[ल या महाǓनरȣ¢क रिजèĚȣकरण, राजèथान Ùवारा ͪवǓनǑद[çट

ͩकसी अÛय ͫडजीटल रȣǓत के माÚ यम से दèतावेज रिजèĚȣकरण कȧ इलैÈ ĚाǓनक ĤͩĐया अͧभĤेत

है;

(vi) "ई-सच[" से ई-पंजीयन पोट[ल के माÚ यम से अͧभलेख सच[ करना, देखना या उसकȧ ĤǓत ĤाÜत करना

अͧभĤेत है;

(vii) "ई-स×यापन" से दèतावेज के प¢कारɉ और उसके साͯ¢यɉ कȧ पहचान का स×यापन या

इलैÈ ĚाǓनक साधन के माÚयम से ई-पंजीयन पोट[ल पर दèतावेज के रिजèĚȣकरण या अÛय ͩकसी

सेवा के ͧलए िजसके ͧलए ई-पंजीयन पोट[ल पर ऐसी सͪवधा

ु

उपलÞध करवायी गयी है, के संबंध मɅ

परȣ¢ण और जांच संचाͧलत करना अͧभĤेत है;

(viii) "रोकना" से ͩकसी ĤͩĐया×मक या ͪवͬधक अपे¢ा के ͧलए ई-पंजीयन पोट[ल के अधीन दèतावेज का

लौटाया जाना या दèतावेज का लंǒबत रखा जाना अͧभĤेत है;

(ix) "रिजèĚȣकरण काया[लय" मɅ िजला रिजèĚार और उप-रिजèĚार दोनɉ का काया[लय सिàमͧलत है;

और

(x) "èलाट बͩकग

ु

ं

" से ऐसी आनलाईन ĤͩĐया अͧभĤेत है िजसके Ùवारा प¢कार ई-पंजीयन पोट[ल पर

उपलÞध ͩकसी सेवा के ͧलए ͪवͧशçट Ǒदन और समय का चयन और उसे आरͯ¢त करते हɇ।

(2) इसमɅ ĤयÈत

ु

ͩकÛतु पǐरभाͪषत नहȣं ͩकये गये शÞदɉ और अͧभå यिÈतयɉ के वहȣ अथ[ हɉगे जो उÛ हɅ Đमश:

अͬधǓनयम, राजèथान èटाàप अͬधǓनयम, 1998 (1999 का अͬधǓनयम सं. 14), आधार (ͪवƣीय और अÛय

सहाǓयͩकयɉ, Ĥसͪवधाओं

ु

और सेवाओं का लिêयत पǐरदान) अͬधǓनयम, 2016 (2016 का केÛġȣय अͬधǓनयम

सं. 18), सचना

ू

ĤौÙयोͬगकȧ अͬधǓनयम, 2000 (2000 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 21) और उनके अधीन

बनाये गये या जारȣ ͩकये गये Ǔनयमɉ, ͪवǓनयमɉ, अͬधसचनाओं

ू

और आदेशɉ मɅ समनǑदç ट

ु

ͩकये गये हɇ।

3. ई-रिजèĚȣकरण.- दèतावेज का कोई भी प¢कार ई-पंजीयन पोट[ल पर ͧसंगल साइन-ऑन (एसएसओ)

आईडी Ùवारा लॉग-इन या मोबाइल आधाǐरत ओटȣपी या ई-पंजीयन पोट[ल Ùवारा उपबंͬधत ͩकसी अÛय रȣǓत

Ùवारा ई-रिजèĚȣकरण कȧ ĤͩĐया आरंभ कर सकेगा। सफल लॉग-इन पर प¢कार, ई-पंजीयन पोट[ल पर

उपबंͬधत चरणɉ का अनसरण

ु

करते हएु और आवæ यक è थानɉ को भरते हएु दèतावेज के रिजèĚȣकरण के ͧलए

आगे बढ़ सकɅ गे।

4. रिजèĚȣकरण के ͧलए दèतावेज के ĤǓतĒहण से पव[ू परȣ¢ण.- (1) दèतावेज के Ĥèततीकरण

ु

पर,

रिजèĚȣकता[ आͩफसर यह परȣ¢ण और सǓनिæचत

ु

करेगा ͩक दèतावेज रिजèĚȣकरण के ͧलए ĤǓतĒाéय है या

नहȣं।

(2) यǑद परȣ¢ण करने पर, दèतावेज ͩकसी ͪवͬध या ͩकसी Ûयायालय या स¢म Ĥाͬधकारȣ के ͩकसी आदेश के

अधीन रिजèĚȣकरण के ͧलए ĤǓतͪषÙध पाया जाता है, तब रिजèĚȣकता[ आͩफसर दèतावेज को ĤǓतगृ हȣत

करने से इंकार करेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जनवरȣ 16, 2026 503

(3) ĤǓतĒहण के पæचात्, उप-Ǔनयम (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट ͪवसंगǓत से ͧभÛ न, कोई ͪवसंगǓत रिजèĚȣकता[

आͩफसर Ùवारा पायी जाती है, तो रिजèĚȣकरण ĤͩĐया को रोक Ǒदया जायेगा और प¢कारɉ से यह अपेͯ¢त

होगा ͩक वे आगामी ĤͩĐया के ͧलए आवæयक दèतावेजɉ का पǐरशोधन करɅ और उÛ हɅ अपलोड करɅ। यǑद

रिजèĚȣकता[ आͩफसर का यह समाधान हो जाता है ͩक ͪवसंगǓतयां पǐरशÙध

ु

कȧ जा चकȧ

ु

हɇ, तो रिजèĚȣकरण

ĤͩĐया हॉãड बटन को ǐरलȣज कर Ĥारंभ कȧ जायेगी।

(4) दèतावेज कȧ Ēाéयता के संबंध मɅ परȣ¢ण के पæचात्, यǑद रिजèĚȣकता[ आͩफसर यह पाता है ͩक

दèतावेज सहȣ हɇ, तो अͧभèवीकǓत

ृ

रसीद सिजत

ृ

कȧ जायेगी और ई-मैसेिजंग के माÚ यम से प¢कारɉ को Ĥेͪषत

कȧ जायेगी।

(5) अͧभèवीकǓत

ृ

कȧ सचना

ू

ĤािÜत के पæचात् प¢कार, स×यापन के ͧलए èलॉट बͩकग

ु

ं

कȧ ओर अĒसर हɉगे।

5. स×यापन के ढंग.- (1) प¢कार Ǔनàनͧलͨखत ढंगɉ मɅ से ͩकसी एक का चयन करके स×यापन मलाकात

ु

का

समय Ǔनधा[ǐरत कर सकɅ गे, अथा[त्:-

(i) वैयिÈतक Ǿप से स× यापन: प¢कार अंगठा

ू

-Ǔनशानी, ई-पंजीयन पोट[ल मɅ फोटो ͨखंचवाने, पहचान

स×यापन, परȣ¢ण और जांच आǑद के ͧलए रिजèĚȣकरण काया[लय मɅ शारȣǐरक Ǿप से उपिèथत हɉगे;

या

(ii) ई-स×यापन: प¢कार, आधार आधाǐरत ई-केवाईसी, वीͫडयो केवाईसी या ई-पंजीयन पोट[ल Ùवारा

उपबंͬधत ͩकये गये ͩकसी अÛय आनलाईन ढंग का उपयोग करते हएु अपनी पहचान अͬधĤमाͨणत

करɅगे।

(2) जब कोई दèतावेज ई-रिजèĚȣकरण के ͧलए Ĥèततु ͩकया जाता है और प¢कार ई-स×यापन का चनाव

ु

करते हɇ, तो ͩकसी भी Ĥयोजन के ͧलए दèतावेज Ĥèततु करने के ͧलए Ĥाͬधकत

ृ

åयिÈत या प¢कारɉ या

साͯ¢यɉ कȧ शारȣǐरक उपिèथǓत आवæयक नहȣं होगी।

6. रिजèĚȣकरण से पव[ू जांच.- (1) रिजèĚȣकता[ आͩफसर, काननी

ू

अपे¢ाओं का अनपालन

ु

सǓनिæचत

ु

करने के ͧलए Ĥèततु ͩकये गये समè त दèतावेजɉ का Þ यौरेवार परȣ¢ण संचाͧलत करेगा।

(2) रिजèĚȣकता[ आͩफसर, राजèथान èटाà प अͬधǓनयम, 1998 (1999 का अͬधǓनयम सं. 14) के

उपबंधɉ के अनसार

ु

èटाà प-पğɉ को ͪवǾͪपत करने और अÛय अनपालनɉ

ु

को सǓनिæचत

ु

करने कȧ ओर अĒसर

होगा।

7. रिजèĚȣकरण का पण[

ू होना.- (1) रिजèĚȣकता[ आͩफसर Ùवारा आवæयक परȣ¢ण और संवी¢ा के

पæचात्, यǑद यह पाया जाता है ͩक कोई अǓतǐरÈत सचना

ू

या दèतावेज अपेͯ¢त है, तो वह अनपालना

ु

के ͧलए,

अगले काय[ Ǒदवस के भीतर ई-मैसेिजंग के माÚ यम से प¢कारɉ को इसकȧ सचना

ू

देगा।

(2) यǑद प¢कार उप-Ǔनयम (1) के अधीन सचना

ू

कȧ तारȣख से 30 Ǒदन के भीतर अपेͯ¢त अǓतǐरÈत सचना

ू

या दèतावेज उपलÞध करवाने मɅ असफल रहता है, तो दèतावेज का रिजèĚȣकरण कारणɉ को अͧभͧलͨखत

ͩकये जाने के पæचात् अè वीकत

ृ

कर Ǒदया जायेगा।

èपçटȣकरण: इस Ǔनयम के Ĥयोजन के ͧलए, तीस Ǒदन कȧ कालावͬध कȧ गणना करते समय, वह Ǒदन िजस

पर आ¢ेप उठाया गया है, अपविज[त ͩकया जायेगा।

(3) रिजèĚȣकता[ आͩफसर, समèत ͪवͬधक और ĤͩĐया×मक अपे¢ाओं का समाधान होने पर, रिजèĚȣकरण

को ͫडजीटल Ǿप से हèता¢ǐरत और पçठांͩकत

ृ

करेगा।

504 राजè थान राज-पğ, जनवरȣ 16, 2026 भाग 4(ग)

(4) प¢कारɉ को इलैÈ ĚाǓनक Ǿप से सͬचत

ू

ͩकया जायेगा और ͪवलेख को ͫडजीटल Ǿप से पारेͪषत ͩकया

जायेगा।

8. काम के घंटे.- ई-पंजीयन पोट[ल पर ई-रिजèĚȣकरण के ͧलए दèतावेज को आनलाईन Ĥè तुत करने कȧ

सͪवधा

ु

24x7 घंटे उपलÞध रहेगी। दèतावेज ऐसी ͪवǓनǑद[çट समय-सीमा के भीतर रिजèĚȣकत

ृ

और पǐरदƣ

ͩकया जायेगा जैसाͩक राÏय सरकार या महाǓनरȣ¢क रिजèĚȣकरण Ùवारा आदेͧशत ͩकया जाये।

9. ͧशकायतɉ को दरू करना.- महाǓनरȣ¢क रिजèĚȣकरण ई-रिजèĚȣकरण ĤͩĐया से संबंͬधत ͧशकायतɉ को

दरू करने के ͧलए माग[दश[क ͧसÙधांत जारȣ करेगा।

10. बɇकɉ और ͪवƣीय संèथाओं के कत[å य.- साà यापण[ू बंधक, िजसके Ùवारा हक ͪवलेखɉ के Ǔन¢ेप Ùवारा

è थावर संपͪƣ को बंधͩकत ͩकया जाता है, के आधार पर उधार अनदƣ

ु

करने वाले समè त बɇक और ͪवƣीय

संèथाएं महाǓनरȣ¢क रिजèĚȣकरण Ùवारा ͪवǓनǑद[çट ĤͩĐया के अनसार

ु

ई-पंजीयन पोट[ल पर वाèतͪवक

समय आधार पर ऐसे बंधक ͪवलेखɉ से संबंͬधत अपेͯ¢त डाटा शेयर करɅगी।

11. ई-सच[, Ĥमाͨणत ĤǓत इ× याǑद.- ई-रिजèĚȣकरण या ई-फाइͧलंग के माÚ यम से रिजèĚȣकत

ृ

दè तावेजɉ

कȧ ई-सच[ या Ĥमाͨणत ĤǓत के ͧलए अनरोध

ु

, ई-पंजीयन पोट[ल के माÚ यम से आनलाईन ͩकया जायेगा।

अपेͯ¢त फȧस, ई-पंजीयन पोट[ल पर उपलÞ ध ढंगɉ के माÚ यम से संदƣ कȧ जायेगी। सच[ और Ĥमाͨणत ĤǓत कȧ

सͪवधाएं

ु

केवल आनलाईन उपलÞ ध करवायी जायɅगी।

12. Ĥकȧण[.- (1) Ĥ× येक प¢कार, अÛ य प¢ कारɉ और साͯ¢यɉ कȧ पहचान के ĤǓत-स× यापन के ͧलए

उƣरदायी होगा। यह सदैव उपधाǐरत ͩकया जायेगा ͩक हè ता¢र करने वाले प¢कार एक दसरे

ू

को जानते हɇ और

उÛ हɉने è वयं पिçट

ु

कȧ है ͩक Ĥ× येक प¢कार के पास दè तावेज पर हè ता¢र करने का ͪवͬधमाÛ य Ĥाͬधकार और

अͬधकार है।

(2) इन Ǔनयमɉ के Ĥयोजन के ͧलए, सदैव यह अथ[ लगाया जाएगा ͩक दè तावेज पर हè ता¢र करने का अथ[

दè तावेज को Ǔनç पाǑदत करना, ĤǓतगहȣत

ृ

करना और è वीकार करना होगा।

(3) रिजèĚȣकता[ आͩफसर Ǒदन के अंत मɅ रिजèĚȣकत

ृ

दè तावेजɉ और सरकारȣ रसीदɉ का सार तैयार करेगा। वह

इसकȧ अͧभè वीकǓत

ृ

के Ĥमाणè वǾप ऐसे सार पर अपने इलैÈ ĚाǓनक या, यथािèथǓत, ͫडजीटल हè ता¢र

करेगा।

(4) फȧस, è टाà प शã क

ु

या अÛ य Ĥभारɉ के संदाय से संबंͬधत ͪवसंगǓतयां, यǑद कोई हɉ, सदैव समͬचत

ु

Ĥाͬधकारȣ Ùवारा वसलȣ

ू

के अÚ यधीन हɉगी।

(5) कोई काय[ या सेवाएं जो इसमɅ è पç ट Ǿप से उिãलͨखत नहȣं कȧ गयी हɇ, राजè थान रिजè Ěȣकरण Ǔनयम,

1955 (खÖ ड 1) के ससंगत

ु

उपबंधɉ के अनसार

ु

उपबंͬधत कȧ जायɅगी।

(6) अͬधǓनयम और तदधीन बनाये गये Ǔनयमɉ के अधीन रखे और संधाǐरत ͩकये जाने वाले अपेͯ¢त समè त

रिजè टर पè त

ु

कɅ , रिजè टर, सͬचयां

ू

, पǐरͧशç ट, ĤǾप, पç ठां

ृ

कन इलैÈ ĚाǓनक Ǿप से रखे और संधाǐरत ͩकये

जायɅगे।

[सं. एफ. 2 (60)ͪवत/कर/2007 पाट[-120]

राÏयपाल के आदेश से,

नथमल ͫडडेल,

संयÈत

ु

शासन सͬचव’’।

_____________

Government Central Press, Jaipur.