राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
पौष 26, शĐवार
ु
, शाके 1947- जनवरȣ 16, 2026
Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026
भाग 6 (ख)
िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪव£िÜतयां आǑद
ͪवभाग का नामः उपायÈत
ु
लैÖड (Ĥथम), नगर Ǔनगम जयपर।
ु
अͬधसचना
ू
जयपरु, माच[ 22, 2024
राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं (संषोधन) Ǔनयम-2021, 2024 के तहत्
भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश
संÉ या एफ13( ) उपा.आयो.Ĥथम/नǓनज/2024/ 1084 :-मैसस[ एस. नÛद कमार
ु
एÖड कàपनी
Ĥा0 ͧल0 जǐरए Ǔनदेषक Įी नÛद कमार
ु
पता भू.सं. एल-3, कçणा
ृ
माग[, सी-èकȧम, जयपरु का Ǔनàन
वͨण[त भखÖड
ू
का राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम Ǔनयम 2010 एवं (संषोͬधत)
Ǔनयम-2021 के अधीन वत[मान अनमत
ु
का भू-उपयोग आवासीय से åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[
(होटल नीǓत के तहत) भू-उपयोग हेतु अन£ा
ु
के ͧलए आवेदन ͩकया है :-
शहर
का
नाम
योजना का नाम
भखÖड
ू
¢ेğफल
जयपरु शहर
सी-èकȧम, जयपरु
भू.सं. सी-99,सभाष
ु
माग[,
सी-èकȧम, जयपरु
1944.44 व.ग.
इस भखÖड
ू
के åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) भू-उपयोग पǐरवत[न हेतु
मांग पğ Ǒदनांक 15.03.2024 अनसार
ु
भू-उपयोग पǐरवत[न शãक
ु
, व अÛय देय शãक
ु
नगर Ǔनगम के
कोष मɅ राͪष Ǿपए् आवेदन शãक
ु
500/- Ǿपये, ĤषासǓनक शãक
ु
16258/- Ǿपये भू-उपयोग पǐरवत[न
शãक
ु
होटल नीǓत के तहत देय नहȣं है। बीएसयपी
ू
शेãटर 40645/- Ǿपये जमा करवा Ǒदये गये है।
राजèथान नगरȣय ¢ेğ (भू-उपयोग पǐरवत[न) Ǔनयम 2010 एवं राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-
उपयोग पǐरवत[न (संषोͬधत) Ǔनयम-2021 नगरȣय ͪवकास एवं èवायƣ शासन ͪवभाग के आदेष Ǒदनांक
04.08.2022 एवं आदेष Ǒदनांक 15.06.2023 के अधीन आवेǑदत भखÖड
ू
का उपयोग आवासीय से
åयवसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) भू-उपयोग पǐरवत[न स¢म èतर से èवीकǓत
ृ
अनसार
ु
Ǔनण[य कȧ पालना मɅ èवीकǓत
ृ
Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के अÚयाधीन कȧ जाती है।
1. यह आदेष åयवसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) भू-उपयोग पǐरवत[न आदेष
है, यह आदेष èवाͧम×व का Ĥमाण नहȣं माना जावेगा। èवाͧम×व के संबंध मɅ ͪववाद होने
पर िजàमेदारȣ आप èवयं कȧ होगी।
990
jktLFkku jkt&i=] जनवरȣ 16] 2026 Hkkx 6 ¼[k½
2. Ǔनͧम[त भवन पर Ǔनͧम[त Ǔनमा[ण åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) मɅ
Ǔनयमन नहȣं माना जावेगा। आवेदक को पथक
ृ
से Ǔनयमानसार
ु
भवन Ǔनमा[ण कȧ èवीकǓत
ृ
ĤाÜत करनी होगी।
3. आवेदक ऐसी कोई गǓतͪवͬधयां संचाͧलत नहȣं करेगा, िजससे शांǓत भंग हो।
4. राÏय सरकार Ùवारा जारȣ समय-समय पर आदेष/Ĥपğɉ कȧ सǓनिçचत
ु
पालना करनी होगी।
5. भू-ǾपाÛतरण के पçचात् Ĥनçगत भखÖड
ू
पर ऐसी कोई गǓतͪवͬध नहȣं कȧ जा सकेगी जो
आस-पास के
Ǔनवासकता[ओं के ͧलए हाǓनकारक एवं संकटमय हो।
6. उÈत आदेश जारȣ करने कȧ Ǒदनांक से 2 वष[ तक कȧ अवͬध मɅ पǐरवǓत[त उपयोग के
अनसार
ु
Ûयनतम
ू
25 ĤǓतशत Ǔनमा[ण काय[, Ǔनयमानसार
ु
èवीकǓत
ृ
ĤाÜत कर करना
आवæयक होगा परÛतु यǑद उÈत अवͬध मɅ Ǔनमा[ण काय[ पण[
ू नहȣं ͩकया गया हो तो नगर
Ǔनगम Ùवारा भू-Ǿपांतरण शãक
ु
कȧ 10 ĤǓतशत राͧश ĤǓतवष[ शाèती के Ǿप मɅ वसलू कȧ
जावɅगी एवं उÈत अवͬध 2 वष[ तक बढ़ाई जा सकɅ गी। यǑद आदेश जारȣ होने कȧ Ǒदनांक से
4 वष[ कȧ अवͬध मɅ भी Ǔनमा[ण काय[ पण[
ू नहȣं करवाया गया है तो भू-उपयोग पǐरवत[न
आदेश èवतः हȣ Ǔनरèत मान ͧलया जावɅगा तथा पनः
ु
भू-Ǿपांतरण हेतु नवीन Ǿप से
आवेदन Ĥèततु करना होगा।
7. भखÖड
ू
पर åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) उपयोग ͩकये जाने के
दौरान यह सǓनिæचत
ु
ͩकया जावɅ ͩक ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ वाहनो कȧ पाͩकɍ ग भखÖड
ू
कȧ
कàपाउÖडवाल के बाहर नहȣं ͩकया जावे। समèत पाͩकɍ ग कàपाउÖडवाल के अÛदर हȣ कȧ
जावɅ।
डॉ. गौरव सैनी,
आयÈत
ु
,
नगर Ǔनगम जयपरु।
राÏ य केÛ ġȣय मġणालय
ु
, जयपर।
ु