राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

पौष 26, शĐवार

ु

, शाके 1947- जनवरȣ 16, 2026

Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026

भाग 6 (ख)

िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪव£िÜतयां आǑद

ͪवभाग का नामः उपायÈत

ु

लैÖड (Ĥथम), नगर Ǔनगम जयपर।

ु

अͬधसचना

ू

जयपरु, माच[ 22, 2024

राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं (संषोधन) Ǔनयम-2021, 2024 के तहत्

भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश

संÉ या एफ13( ) उपा.आयो.Ĥथम/नǓनज/2024/ 1083 :-मैसस[ कामधेनू कÛसĚ¢न Ĥा0 ͧल0

जǐरए Ǔनदेषक Įी नÛद कमार

ु

भू.सं. पता एल-3, कçणा

ृ

माग[, सी-èकȧम, जयपरु का Ǔनàन वͨण[त

भखÖड

ू

का राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम Ǔनयम 2010 एवं (संषोͬधत) Ǔनयम-

2021 के अधीन वत[मान अनमत

ु

का भू-उपयोग आवासीय से åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल

नीǓत के तहत) भू-उपयोग हेतु अन£ा

ु

के ͧलए आवेदन ͩकया है :-

शहर का

नाम

योजना का नाम

भखÖड

ू

¢ेğफल

जयपरु शहर

सी-èकȧम, जयपरु

भू.सं. सी-100,सभाष

ु

माग[,

सी-èकȧम, जयपरु

1944.44 व.ग.

इस भखÖड

ू

के åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) भू-उपयोग पǐरवत[न हेतु

मांग पğ Ǒदनांक 15.03.2024 अनसार

ु

भू-उपयोग पǐरवत[न शãक

ु

, व अÛय देय शãक

ु

नगर Ǔनगम के

कोष मɅ राͪष Ǿपए् आवेदन शãक

ु

500/- Ǿपये, ĤषासǓनक शãक

ु

16258/- Ǿपये भू-उपयोग पǐरवत[न

शãक

ु

होटल नीǓत के तहत देय नहȣं है। बीएसयपी

ू

शेãटर 40645/- Ǿपये जमा करवा Ǒदये गये है।

राजèथान नगरȣय ¢ेğ (भू-उपयोग पǐरवत[न) Ǔनयम 2010 एवं राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-

उपयोग पǐरवत[न (संषोͬधत) Ǔनयम-2021 नगरȣय ͪवकास एवं èवायƣ शासन ͪवभाग के आदेष Ǒदनांक

04.08.2022 एवं आदेष Ǒदनांक 15.06.2023 के अधीन आवेǑदत भखÖड

ू

का उपयोग आवासीय से

åयवसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) भू-उपयोग पǐरवत[न स¢म èतर से èवीकǓत

ृ

अनसार

ु

Ǔनण[य कȧ पालना मɅ èवीकǓत

ृ

Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के अÚयाधीन कȧ जाती है।

1. यह आदेष åयवसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) भू-उपयोग पǐरवत[न आदेष

है, यह आदेष èवाͧम×व का Ĥमाण नहȣं माना जावेगा। èवाͧम×व के संबंध मɅ ͪववाद होने

पर िजàमेदारȣ आप èवयं कȧ होगी।

992

jktLFkku jkt&i=] जनवरȣ 16] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

2. Ǔनͧम[त भवन पर Ǔनͧम[त Ǔनमा[ण åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) मɅ

Ǔनयमन नहȣं माना जावेगा। आवेदक को पथक

ृ

से Ǔनयमानसार

ु

भवन Ǔनमा[ण कȧ èवीकǓत

ृ

ĤाÜत करनी होगी।

3. आवेदक ऐसी कोई गǓतͪवͬधयां संचाͧलत नहȣं करेगा, िजससे शांǓत भंग हो।

4. राÏय सरकार Ùवारा जारȣ समय-समय पर आदेष/Ĥपğɉ कȧ सǓनिçचत

ु

पालना करनी होगी।

5. भू-ǾपाÛतरण के पçचात् Ĥनçगत भखÖड

ू

पर ऐसी कोई गǓतͪवͬध नहȣं कȧ जा सकेगी जो

आस-पास के

Ǔनवासकता[आ◌े◌ं के ͧलए हाǓनकारक एवं संकटमय हो।

6. उÈत आदेश जारȣ करने कȧ Ǒदनांक से 2 वष[ तक कȧ अवͬध मɅ पǐरवǓत[त उपयोग के

अनसार

ु

Ûयनतम

ू

25 ĤǓतशत Ǔनमा[ण काय[, Ǔनयमानसार

ु

èवीकǓत

ृ

ĤाÜत कर करना

आवæयक होगा परÛतु यǑद उÈत अवͬध मɅ Ǔनमा[ण काय[ पण[

ू नहȣं ͩकया गया हो तो नगर

Ǔनगम Ùवारा भू-Ǿपांतरण शãक

ु

कȧ 10 ĤǓतशत राͧश ĤǓतवष[ शाèती के Ǿप मɅ वसलू कȧ

जावɅगी एवं उÈत अवͬध 2 वष[ तक बढ़ाई जा सकɅ गी। यǑद आदेश जारȣ होने कȧ Ǒदनांक से

4 वष[ कȧ अवͬध मɅ भी Ǔनमा[ण काय[ पण[

ू नहȣं करवाया गया है तो भू-उपयोग पǐरवत[न

आदेश èवतः हȣ Ǔनरèत

मान ͧलया जावɅगा तथा पनः

ु

भू-Ǿपांतरण हेतु नवीन Ǿप से आवेदन Ĥèततु करना होगा।

7. भखÖड

ू

पर åयावसाǓयक होटल Ĥयोजनाथ[ (होटल नीǓत के तहत) उपयोग ͩकये जाने के

दौरान यह सǓनिæचत

ु

ͩकया जावɅ ͩक ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ वाहनो कȧ पाͩकɍ ग भखÖड

ू

कȧ

कàपाउÖडवाल के बाहर नहȣं ͩकया जावे। समèत पाͩकɍ ग कàपाउÖडवाल के अÛदर हȣ कȧ

जावɅ।

डॉ. गौरव सैनी,

आयÈत

ु

,

नगर Ǔनगम जयपरु।

राÏ य केÛ ġȣय मġणालय

ु

, जयपर।

ु