राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
माघ 02, गǾवार
ु
, शाके 1947- जनवरȣ 22, 2026
Magha 02, Thursday, Saka 1947- January 22, 2026
भाग 6 (ख)
िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪव£िÜतयां आǑद
ͪवभाग का नामः उपायÈत
ु
लैÖड (Ĥथम), नगर Ǔनगम जयपर।
ु
अͬधसचना
ू
जयपरु, Ǒदसàबर 05, 2023
राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं (संषोधन) Ǔनयम-2021 के तहत् भू-
उपयोग पǐरवत[न आदेश
संÉ या एफ13( ) उपा.आयो.Ĥथम/नǓनजĤथम/2023/ 734 :-Įी अरͪवÛद मायाराम पğु èव. Įी
मायाराम Ǔनवासी भू.सं. ओ-19, अशोक माग[, सी-èकȧम, जयपरु Ùवारा राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-
उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं (संषोͬधत भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम-2021) के अधीन आवासीय
से åयावसाǓयक भू-उपयोग Ĥयोजनाथ[ भू-उपयोग पǐरवत[न के ͧलए आवेदन ͩकया हैः-
शहर का
नाम
योजना का नाम
भखÖड
ू
¢ेğफल
जयपरु शहर
सी-èकȧम, जयपरु
भू.सं. ओ-19ए, अशोक माग[,
सी-èकȧम, जयपरु
920.50 व.ग. मɅ से रोड कȧ चौडाई
हेतु 252.20 व.ग. समͪप[त करने
के पæचात् 668.30 व.ग.
इस भखÖड
ू
को आवासीय से åयावसाǓयक भू-उपयोग पǐरवत[न शãक
ु
के पेटे राͧश 37,71,217/-
Ǿपये (सैतीस लाख इकहƣर हजार दौ सौ सğह Ǿपये) Ǒदनांक 21.09.2023 को एवं åयवसाǓयक लȣज
अͬĒम एक मçत
ु
952/- Ǿपये (नौ सौ बावन Ǿपये) Ǒदनांक 21.09.2023 को जमा करवा Ǒदया गया
है।
1. यह केवल आवेǑदत भͧम
ू
के भू-उपयोग पǐरवत[न कȧ èवीकǓत
ृ
है। इस èवीकǓत
ृ
को आवेǑदत भͧम
ू
के
èवाͧम×व के संबंध मɅ Ĥमाण के Ǿप मɅ नहȣं माना जावɅ।
2. उÈत आदेश जारȣ होने के पæचात् Ǔनयमानसार
ु
माèटर डवलपमɅट Üलान 2025 रȣजन मɅ अंͩकत
Ĥावधानो व जयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण (जयपरु रȣजन भवन) ͪवǓनयम 2020 (संशोͬधत सǑहत) Ĥचͧलत
भवन ͪवǓनयम के मानदÖडो के अनसार
ु
åयावसाǓयक Ĥयोजनाथ[ भवन मानͬचğ अनमोǑदत
ु
करवाने होगɅ
तथा भखÖड
ू
मɅ पाͩकɍ ग व वाटर हाविèटंग
ȶ
व अÛय आवæयक मापदÖडो का Ĥावधान करना होगा।
3. उÈत आदेश जारȣ करने कȧ Ǒदनांक से 2 वष[ तक कȧ अवͬध मɅ पǐरवǓत[त Ǿपांतरण के अनसार
ु
Ûयनतम
ू
25 ĤǓतशत Ǔनमा[ण काय[, Ǔनयमानसार
ु
èवीकǓत
ृ
ĤाÜत कर करना आवæयक होगा परÛतु यǑद
उÈत अवͬध मɅ Ǔनमा[ण काय[ पण[
ू नहȣं ͩकया गया हो तो नगर Ǔनगम Ùवारा भू-Ǿपांतरण शãक
ु
कȧ 10
996
jktLFkku jkt&i=] जनवरȣ 22] 2026 Hkkx 6 ¼[k½
ĤǓतशत राͧश ĤǓतवष[ शाèती के Ǿप मɅ वसलू कȧ जावɅगी एवं उÈत अवͬध 2 वष[ तक बढ़ाई जा
सकɅ गी। यǑद आदेश जारȣ होने कȧ Ǒदनांक से 4 वष[ कȧ अवͬध मɅ भी Ǔनमा[ण काय[ पण[
ू नहȣं करवाया
गया है तो भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश èवतः हȣ Ǔनरèत मान ͧलया जावɅगा तथा पनः
ु
भू-Ǿपांतरण हेतु
नवीन Ǿप से आवेदन Ĥèततु करना होगा।
4. ǒबÛदु सं. 02 कȧ पालना नहȣं ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ आवेǑदत भͧम
ू
पर िèथत Ǔनमा[ण काय[ को
अवैध माना जावेगा तथा नगर Ǔनगम उसे हटाने के ͧलए Ǔनयमानसार
ु
काय[वाहȣ कर सकेगा।
5. भू-Ǿपांतरण के पæचात् Ĥæनगत भखÖड
ू
पर ऐसी कोई गǓतͪवͬध नहȣं कȧ जा सकेगी जो आस-पास
के Ǔनवासकता[ओ के ͧलए हाǓनकारक एवं संकटमय हो।
6. भू-Ǿपांतरण आदेश जारȣ होने कȧ Ǔतͬथ से आवासीय से åयावसाǓयक Ĥयोजनाथ[ लȣज Ǔनयमानसार
ु
शहरȣ जमाबÛदȣ के Ĥावधानसार
ु
जमा करानी होगी जो एक मçत
ु
जमा है ।
7. भखÖड
ू
पर आवासीय से åयावसाǓयक उपयोग ͩकये जाने के दौरान यह सǓनिæचत
ु
ͩकया जावɅ ͩक
ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ वाहनो कȧ पाͩकɍ ग भखÖड
ू
कȧ कàपाउÖडवाल के बाहर नहȣं ͩकया जावे। समèत
पाͩकɍ ग कàपाउÖडवाल के अÛदर हȣ कȧ जावɅ।
उपरोÈत भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश राजèथान राजपğ मɅ Ĥकाशन होने कȧ Ǒदनांक से Ĥवƣृ
होगा।
डॉ. गौरव सैनी,
आयÈत
ु
,
नगर Ǔनगम जयपरु।
राÏ य केÛ ġȣय मġणालय
ु
, जयपर।
ु