राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

माघ 02, गǾवार

ु

, शाके 1947- जनवरȣ 22, 2026

Magha 02, Thursday, Saka 1947- January 22, 2026

भाग 6 (ख)

िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪव£िÜतयां आǑद

ͪवभाग का नामः उपायÈत

ु

लैÖड (Ĥथम), नगर Ǔनगम जयपर।

ु

अͬधसचना

ू

जयपरु, ͧसतàबर 29, 2025

राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं (संषोधन) Ǔनयम-2021, 2024 के तहत्

भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश

संÉ या एफ13( ) उपा. लैÖड/नǓनज Ĥथम/2025/ 670 :-Įी अरͪवÛद मायाराम पğु èव. Įी

मायाराम Ǔनवासी भू.सं. ओ-19, अशोक माग[, सी-èकȧम, जयपरु Ùवारा राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-

उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं (संषोͬधत भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम-2021, 2024) के अधीन

आवासीय से åयावसाǓयक भू-उपयोग Ĥयोजनाथ[ भू-उपयोग पǐरवत[न के ͧलए आवेदन ͩकया हैः-

शहर का

नाम

योजना का नाम

भखÖड

ू

¢ेğफल

जयपरु शहर

सी-èकȧम, जयपरु

भू.सं. ओ-19, अशोक माग[,

सी-èकȧम, जयपरु

920.50 व.ग. मɅ से रोड कȧ चौडाई

हेतु 115.75 व.ग. समͪप[त करने

के पæचात् 804.75 व.ग. (672.87

व.मी.)

इस भखÖड

ू

को आवासीय से åयावसाǓयक भू-उपयोग पǐरवत[न शãक

ु

के पेटे राͧश 83,61,632/-

Ǿपये (Ǔतयासी लाख इकसठ हजार छः सौ बƣीस Ǿपये) Ǒदनांक 25.07.2025 व भू-उपयोग पǐरवत[न

कȧ अÛतर राͧश 8,24,315/- Ǿपये Ǒदनांक 19.09.2025 को जमा करवा Ǒदया गया है।

राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 संषोͬधत Ǔनयम 2021 एवं 2024 के अधीन

आवेǑदत भखÖड

ू

का भू-उपयोग आवासीय से åयवसाǓयक भू-उपयोग पǐरवत[न कȧ èवीकǓत

ृ

Ǔनàनͧलͨखत

शतɟ के अÚयधीन कȧ जाती है।

1. यह केवल आवेǑदत भͧम

ू

के भू-उपयोग पǐरवत[न कȧ èवीकǓत

ृ

है। इस èवीकǓत

ृ

को आवेǑदत भͧम

ू

के

èवाͧम×व के संबंध मɅ Ĥमाण के Ǿप मɅ नहȣं माना जावɅ।

2. उÈत आदेश जारȣ होने के पæचात् Ǔनयमानसार

ु

माèटर डवलपमɅट Üलान 2025 रȣजन मɅ अंͩकत

Ĥावधानो व जयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण (जयपरु रȣजन भवन) ͪवǓनयम 2020 (संशोͬधत सǑहत) Ĥचͧलत

भवन ͪवǓनयम के मानदÖडो के अनसार

ु

åयावसाǓयक Ĥयोजनाथ[ भवन मानͬचğ अनमोǑदत

ु

करवाने होगɅ

तथा भखÖड

ू

मɅ पाͩकɍ ग व वाटर हाविèटंग

ȶ

व अÛय आवæयक मापदÖडो का Ĥावधान करना होगा।

998

jktLFkku jkt&i=] जनवरȣ 22] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

3. उÈत आदेश जारȣ करने कȧ Ǒदनांक से 2 वष[ तक कȧ अवͬध मɅ पǐरवǓत[त Ǿपांतरण के अनसार

ु

Ûयनतम

ू

25 ĤǓतशत Ǔनमा[ण काय[, Ǔनयमानसार

ु

èवीकǓत

ृ

ĤाÜत कर करना आवæयक होगा परÛतु यǑद

उÈत अवͬध मɅ Ǔनमा[ण काय[ पण[

ू नहȣं ͩकया गया हो तो नगर Ǔनगम Ùवारा भू-Ǿपांतरण शãक

ु

कȧ 10

ĤǓतशत राͧश ĤǓतवष[ शाèती के Ǿप मɅ वसलू कȧ जावɅगी एवं उÈत अवͬध 2 वष[ तक बढ़ाई जा

सकɅ गी। यǑद आदेश जारȣ होने कȧ Ǒदनांक से 4 वष[ कȧ अवͬध मɅ भी Ǔनमा[ण काय[ पण[

ू नहȣं करवाया

गया है तो भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश èवतः हȣ Ǔनरèत मान ͧलया जावɅगा तथा पनः

ु

भू-Ǿपांतरण हेतु

नवीन Ǿप से आवेदन Ĥèततु करना होगा। 4. ǒबÛदु सं. 02 कȧ पालना नहȣं ͩकये जाने कȧ िèथǓत मɅ

आवेǑदत भͧम

ू

पर िèथत Ǔनमा[ण काय[ को अवैध माना जावेगा तथा नगर Ǔनगम उसे हटाने के ͧलए

Ǔनयमानसार

ु

काय[वाहȣ कर सकेगा।

5. भू-Ǿपांतरण के पæचात् Ĥæनगत भखÖड

ू

पर ऐसी कोई गǓतͪवͬध नहȣं कȧ जा सकेगी जो आस-पास

के Ǔनवासकता[ओ के ͧलए हाǓनकारक एवं संकटमय हो।

6. भू-Ǿपांतरण आदेश जारȣ होने कȧ Ǔतͬथ से आवासीय से åयावसाǓयक Ĥयोजनाथ[ लȣज Ǔनयमानसार

ु

शहरȣ जमाबÛदȣ के Ĥावधानसार

ु

जमा करानी होगी जो ĤǓतवष[ 01 अĤैल से पव[ू जमा करानी होगी।

यǑद एक मçत

ु

लȣज जमा है तो देय नहȣं है।

7. भखÖड

ू

पर आवासीय से åयावसाǓयक उपयोग ͩकये जाने के दौरान यह सǓनिæचत

ु

ͩकया जावɅ ͩक

ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ वाहनो कȧ पाͩकɍ ग भखÖड

ू

कȧ कàपाउÖडवाल के बाहर नहȣं ͩकया जावे। समèत

पाͩकɍ ग कàपाउÖडवाल के अÛदर हȣ कȧ जावɅ।

उपरोÈत भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश राजèथान राजपğ मɅ Ĥकाशन होने कȧ Ǒदनांक से Ĥवƣृ

होगा।

डॉ. गौरव सैनी,

आयÈत

ु

,

नगर Ǔनगम जयपरु।

राÏ य केÛ ġȣय मġणालय

ु

, जयपर।

ु