राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

माघ 09, गǾवार

ु

, शाके 1947- जनवरȣ 29, 2026

Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खÖ ड(II)

राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये काननी

ू

आदेश तथा

अͬधसचनाएं

ू

।

ͪव× त ͪवभाग

(कर अनभाग

ु

)

अͬधसचना

ू

जयपरु, जनवरȣ 27, 2026

एस.ओ.159 :- राजè थान राजभाषा अͬधǓनयम, 1956 (1956 का अͬधǓनयम सं. 47) कȧ धारा 4 के

परÛ तुक के अनसरण

ु

मɅ इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना

ू

संÉयांक प. 2(42)ͪवत/कर/2017-124 Ǒदनांक

02.01.2026 का ǑहÛ दȣ अनवाद

ु

सव[साधारण के सचनाथ[

ू

एतदÙवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है:-

राÏ यपाल के आदेश से,

नथमल ͫडडेल,

ͪवͧशçट शासन सͬचव।

(Ĥाͬधकत

ृ

ǑहÛ दȣ अनवाद

ु

)

''अͬधसचना

ू

जयपरु, जनवरȣ 02, 2026

यतः पहचान è थाͪपत करने के ͧलए आधार संÉया का उपयोग åयिÈतयɉ को सͪवधाजन

ु

क और Ǔनबा[ध

रȣǓत से सहाǓयͩकयां, Ĥसͪवधाएं

ु

और सेवाएं ĤाÜत करने मɅ स¢म बनाता है, पहचान èथाͪपत करने के ͧलए

ͪवͧभÛ न दèतावेजɉ कȧ आवæयकता का Ǔनवारण करता है, ĤͩĐयाओं को सरल बनाता है और पारदͧश[ता तथा

द¢ता को Ĥो×साǑहत करता है;

और यत: सशासन

ु

के ͧलए आधार अͬधĤमाणन (समाज कãयाण, नवाचार, £ान) Ǔनयमावलȣ,

2020, िजसे इसमɅ इसके पæचात् उÈत Ǔनयमɉ के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है, के Ǔनयम 3 के उप-Ǔनयम (1)

के अधीन ͪवǑहत Ĥयोजनɉ के ͧलए भारतीय ͪवͧशçट पहचान Ĥाͬधकरण (यआईडीएआई

ू

) से परामश[ के पæ चात्

इलेÈĚॉǓनकȧ और सचना

ू

ĤौÙयोͬगकȧ मंğालय, भारत सरकार अपने पğ Đमांक ईएफ.स.13(9)/2022-ईजी-II

Ǒदनांक 27.08.2025 के माÚयम से ͪवƣ ͪवभाग, िजसे इसमɅ इसके पæचात् उÈत ͪवभाग के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट

ͩकया गया है, राजèथान सरकार, िजसे इसमɅ उसके पæचात् उÈत सरकार के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है, को

अन£ात

ु

ͩकया गया था ͩक उÈ त ͪवभाग अͬधĤमाणन मंजरू कर सकेगा और आधार संÉया धारक कȧ पह चान

564 राजè थान राज-पğ, जनवरȣ 29, 2026 भाग 4(ग)

èथाͪपत करने के ͧलए अͬधĤमाणन के दौरान आधार संÉया के उपयोग को अन£ात

ु

कर सकेगा और आधार

(ͪवƣीय और अÛय सहाǓयͩकयɉ, Ĥसͪवधाओं

ु

और सेवाओं का लिêयत पǐरदान) अͬधǓनयम, 2016, िजसे

इसमɅ इसके उÈत अͬधǓनयम के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है, कȧ धारा 4 कȧ उप-धारा (4) के खÖ ड (ख) के उप-

खÖड (ii) के साथ पǑठत उÈत Ǔनयमɉ के Ǔनयम 5 के अधीन अͬधसͬचत

ू

कर सकेगा;

और यत:, आधार अͬधĤमाणन Ǔनवाͧसयɉ कȧ पहचान èथाͪपत करने के ͧलए रिजèĚȣकरण

अͬधǓनयम, 1908 (1908 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 16) के अधीन अपेͯ¢त होगा, िजसे इसमɅ इसके पæचात्

उÈत Ǔनयमɉ के Ǔनयम 3 के उप-Ǔनयम (1) के अधीन उÈत Ĥयोजन के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है और उÈत

Ĥयोजन के ͧलए आधार अͬधĤमाणन का पालन èवैिÍछक आधार पर होगा और ͩक उÈ त ͪवभाग दèतावेज

रिजèĚȣकरण के दौरान केवल Ĥèततकता[

ु

, ǓनçपाǑदयɉ और साͯ¢यɉ के ͧलए आधार अͬधĤमाणन का पालन

करेगा;

अब, इसͧलए, अͬधǓनयम कȧ धारा 4 कȧ उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पǑठत उÈत

Ǔनयमɉ के Ǔनयम 5 के अनसरण

ु

मɅ और इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना

ू

संÉयांक प.2(42)ͪवƣ/कर/2017-55 Ǒदनांक

27.07.2023 को अǓतिçठत करते हएु, उÈत ͪवभाग इसके Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत अͬधसͬचत

ू

करता है, अथा[त्:-

1.(i) ͪवभाग, उÈत अͬधǓनयम मɅ यथा उपबंͬधत, इसमɅ अͬधĤमाणन के Ĥयोजन के ͧलए आधार संÉया

धारक कȧ सहमǓत अͧभĤाÜत करेगा।

(ii) उÈत Ǔनयमɉ के Ǔनयम 3 के उप-Ǔनयम (2) के अनसार

ु

, आधार अͬधĤमाणन èवैिÍछक आधार पर

होगा, ͪवभाग आधार संÉया के धारक को पहचान के वैकिãपक और सकर

ु

साधन सͬचत

ू

करेगा और

आधार अͬधĤमाणन से इंकार करने, या असमथ[ रहने पर आधार संÉया धारक को ͩकसी सेवा से

इंकार नहȣं करेगा, अथा[त्:-

(क) जन आधार काड[

(ख) मतदाता फोटो पहचान-पğ

(ग) भारतीय पासपोट[

(घ) चालन अन£िÜत।

ु

2. यह अͬधसचना

ू

राजपğ मɅ इसके Ĥकाशन कȧ तारȣख से Ĥवƣृ होगी।

[सं. एफ. 2(42)ͪवत/कर/2017-124]

राÏयपाल के आदेश से,

नथमल ͫडडेल,

ͪवͧशçट शासन सͬचव’’।

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Government Central Press, Jaipur.