राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
माघ 09, गǾवार
ु
, शाके 1947- जनवरȣ 29, 2026
Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026
भाग 4 (ग)
उप-खÖ ड(II)
राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये काननी
ू
आदेश तथा
अͬधसचनाएं
ू
।
ͪव× त ͪवभाग
(कर अनभाग
ु
)
अͬधसचना
ू
जयपरु, जनवरȣ 27, 2026
एस.ओ.159 :- राजè थान राजभाषा अͬधǓनयम, 1956 (1956 का अͬधǓनयम सं. 47) कȧ धारा 4 के
परÛ तुक के अनसरण
ु
मɅ इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना
ू
संÉयांक प. 2(42)ͪवत/कर/2017-124 Ǒदनांक
02.01.2026 का ǑहÛ दȣ अनवाद
ु
सव[साधारण के सचनाथ[
ू
एतदÙवारा Ĥकाͧशत ͩकया जाता है:-
राÏ यपाल के आदेश से,
नथमल ͫडडेल,
ͪवͧशçट शासन सͬचव।
(Ĥाͬधकत
ृ
ǑहÛ दȣ अनवाद
ु
)
''अͬधसचना
ू
जयपरु, जनवरȣ 02, 2026
यतः पहचान è थाͪपत करने के ͧलए आधार संÉया का उपयोग åयिÈतयɉ को सͪवधाजन
ु
क और Ǔनबा[ध
रȣǓत से सहाǓयͩकयां, Ĥसͪवधाएं
ु
और सेवाएं ĤाÜत करने मɅ स¢म बनाता है, पहचान èथाͪपत करने के ͧलए
ͪवͧभÛ न दèतावेजɉ कȧ आवæयकता का Ǔनवारण करता है, ĤͩĐयाओं को सरल बनाता है और पारदͧश[ता तथा
द¢ता को Ĥो×साǑहत करता है;
और यत: सशासन
ु
के ͧलए आधार अͬधĤमाणन (समाज कãयाण, नवाचार, £ान) Ǔनयमावलȣ,
2020, िजसे इसमɅ इसके पæचात् उÈत Ǔनयमɉ के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है, के Ǔनयम 3 के उप-Ǔनयम (1)
के अधीन ͪवǑहत Ĥयोजनɉ के ͧलए भारतीय ͪवͧशçट पहचान Ĥाͬधकरण (यआईडीएआई
ू
) से परामश[ के पæ चात्
इलेÈĚॉǓनकȧ और सचना
ू
ĤौÙयोͬगकȧ मंğालय, भारत सरकार अपने पğ Đमांक ईएफ.स.13(9)/2022-ईजी-II
Ǒदनांक 27.08.2025 के माÚयम से ͪवƣ ͪवभाग, िजसे इसमɅ इसके पæचात् उÈत ͪवभाग के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट
ͩकया गया है, राजèथान सरकार, िजसे इसमɅ उसके पæचात् उÈत सरकार के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है, को
अन£ात
ु
ͩकया गया था ͩक उÈ त ͪवभाग अͬधĤमाणन मंजरू कर सकेगा और आधार संÉया धारक कȧ पह चान
564 राजè थान राज-पğ, जनवरȣ 29, 2026 भाग 4(ग)
èथाͪपत करने के ͧलए अͬधĤमाणन के दौरान आधार संÉया के उपयोग को अन£ात
ु
कर सकेगा और आधार
(ͪवƣीय और अÛय सहाǓयͩकयɉ, Ĥसͪवधाओं
ु
और सेवाओं का लिêयत पǐरदान) अͬधǓनयम, 2016, िजसे
इसमɅ इसके उÈत अͬधǓनयम के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है, कȧ धारा 4 कȧ उप-धारा (4) के खÖ ड (ख) के उप-
खÖड (ii) के साथ पǑठत उÈत Ǔनयमɉ के Ǔनयम 5 के अधीन अͬधसͬचत
ू
कर सकेगा;
और यत:, आधार अͬधĤमाणन Ǔनवाͧसयɉ कȧ पहचान èथाͪपत करने के ͧलए रिजèĚȣकरण
अͬधǓनयम, 1908 (1908 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 16) के अधीन अपेͯ¢त होगा, िजसे इसमɅ इसके पæचात्
उÈत Ǔनयमɉ के Ǔनयम 3 के उप-Ǔनयम (1) के अधीन उÈत Ĥयोजन के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है और उÈत
Ĥयोजन के ͧलए आधार अͬधĤमाणन का पालन èवैिÍछक आधार पर होगा और ͩक उÈ त ͪवभाग दèतावेज
रिजèĚȣकरण के दौरान केवल Ĥèततकता[
ु
, ǓनçपाǑदयɉ और साͯ¢यɉ के ͧलए आधार अͬधĤमाणन का पालन
करेगा;
अब, इसͧलए, अͬधǓनयम कȧ धारा 4 कȧ उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पǑठत उÈत
Ǔनयमɉ के Ǔनयम 5 के अनसरण
ु
मɅ और इस ͪवभाग कȧ अͬधसचना
ू
संÉयांक प.2(42)ͪवƣ/कर/2017-55 Ǒदनांक
27.07.2023 को अǓतिçठत करते हएु, उÈत ͪवभाग इसके Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत अͬधसͬचत
ू
करता है, अथा[त्:-
1.(i) ͪवभाग, उÈत अͬधǓनयम मɅ यथा उपबंͬधत, इसमɅ अͬधĤमाणन के Ĥयोजन के ͧलए आधार संÉया
धारक कȧ सहमǓत अͧभĤाÜत करेगा।
(ii) उÈत Ǔनयमɉ के Ǔनयम 3 के उप-Ǔनयम (2) के अनसार
ु
, आधार अͬधĤमाणन èवैिÍछक आधार पर
होगा, ͪवभाग आधार संÉया के धारक को पहचान के वैकिãपक और सकर
ु
साधन सͬचत
ू
करेगा और
आधार अͬधĤमाणन से इंकार करने, या असमथ[ रहने पर आधार संÉया धारक को ͩकसी सेवा से
इंकार नहȣं करेगा, अथा[त्:-
(क) जन आधार काड[
(ख) मतदाता फोटो पहचान-पğ
(ग) भारतीय पासपोट[
(घ) चालन अन£िÜत।
ु
2. यह अͬधसचना
ू
राजपğ मɅ इसके Ĥकाशन कȧ तारȣख से Ĥवƣृ होगी।
[सं. एफ. 2(42)ͪवत/कर/2017-124]
राÏयपाल के आदेश से,
नथमल ͫडडेल,
ͪवͧशçट शासन सͬचव’’।
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Government Central Press, Jaipur.