राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
माघ 15, बधवार
ु
, शाके 1947- फरवरȣ 04, 2026
Magha 15, Wednesday, Saka 1947- February 04, 2026
भाग 6 (ख)
िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪव£िÜतयां आǑद
नगरȣय ͪवकास, आवासन एवं èवायƣ शासन ͪवभाग
अͬधसचना
ू
जयपरु, ͧसतà बर 12, 2025
नगरȣय ¢ेğ मɅ िèथत पहाड़ɉ के संर¢ण हेतु मॉडल ͪवǓनयम-2024
संÉ या प. 18(10) नͪवͪव/Hill Policy/2024 :-
1. संͯ¢Üत नाम, Ĥारàभ तथा ͪवèतार :-
1.1 यह ͪवǓनयम “उदयपुर नगरȣय ¢ेğ मɅ िèथत पहाड़ɉ के संर¢ण हेतु मॉडल ͪवǓनयम-
2024” कहलायɅगे।
1.2 यह ͪवǓनयम राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ तारȣख से Ĥवƣहɉगे।
ृ
1.3यह ͪवǓनयम राजèथान राÏय के अͬधघोͪषत नगरȣय ¢ेğ (माउÛट आबू इकोसɅͧसǑटव जोन
के
अͬधसͬचत
ू
¢ेğ को छोड़कर) मɅ Ĥभावशील हɉगे।
2. पǐरभाषाएं :-
इन ͪवǓनयमɉ मɅ जब तक ͪवषय अथवा संदभ[ Ùवारा अÛयथा अपेͯ¢त नहȣं हो, -
2.1 “पहाड़” से अͧभĤाय ऐसे भू-¢ेğ से है जो अपने आस-पास के धरातल से शंखाकार अथवा
वƣाकार
ृ
आकǓत
ृ
मɅ ऊपर उठा हआ
ु
है एवम् िजसकȧ Đेèटलाइन/Đेèट हो।
2.2 “नगरȣय ¢ेğ” से अͧभĤाय राÏय सरकार Ùवारा नगर सधार
ु
अͬधǓनयम, 1959 के
अÛतग[त अͬधसͬचत
ू
नगरȣय ¢ेğ अथवा अͬधसͬचत
ू
ͪवकास Ĥाͬधकरण ¢ेğ अथवा
राजèथान नगर पाͧलका अͬधǓनयम के तहत अͬधसͬचत
ू
नगर पाͧलका/पǐरषɮ/Ǔनगम ¢ेğ से
है।
2.3 “बफर ¢ेğ” से अͧभĤाय उस ¢ेğ से है जो ͩक ͩकसी जलाशय, पाǐरिèथǓतकȧय
संवेदनशील
¢ेğ,वन ¢ेğ इ×याǑद मह×वपण[ू ¢ेğ से Ǔनधा[ǐरत दरȣू तक के खलेु ¢ेğ से है
िजसमɅ ͩकसी भी Ĥकारका èथाई Ǔनमा[ण विज[त है।
2.4 “Đेèट” से अͧभĤाय ͩकसी पहाड़ के शीष[ भाग से है।
2.5 “Đेèटलाईन” से अͧभĤाय ͩकसी पहाड़ एवम् इससे जड़ेु रेखीये Įंखला
ृ
/¢ेğ के शीष[ भाग से
है, िजसकȧ ǓनरÛतरता हो।
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2.6 “नगरȣय Ǔनकाय/èथानीय Ǔनकाय” ͩकसी ͪवकास Ĥाͬधकरण, नगर ͪवकास Ûयास, नगर
Ǔनगम/नगर पǐरषद/नगर पाͧलका जैसी भी िèथǓत हो, अͧभĤेत है।
2.7
इन ͪवǓनयमɉ मɅ ĤयÈत
ु
अÛय शÞदɉ कȧ पǐरभाषाएं वह हȣ होगी जो ͩक नगरȣय Ǔनकाय
के
Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयमɉ मɅ पǐरभाͪषत कȧ गई है।
3. पहाड़/पहाड़ी का वगȸकरण (ढ़लान आधाǐरत) :-
3.1 ‘अ‘ Įेणी (A category) के पहाड़/पहाड़ी से अͧभĤाय उस भू-भाग से है जो 8 ͫडĒी तक के
ढलान वाला ¢ेğ हो।
3.2 ‘ब‘ Įेणी (B category) के पहाड़/पहाड़ी से अͧभĤाय उस पहाड़◌़◌ी भू-भाग से है जो ‘अ‘ Įेणी
से बाहर का ¢ेğ हो तथा िजसका ढलान 8 ͫडĒी से अͬधक एवम् 15 ͫडĒी तक हो।
3.3 ‘स‘ Įेणी (C Category) के पहाड़/पहाड़ी से अͧभĤाय उस भू-भाग से है जो ‘अ‘ एवम् ‘ब‘ Įेणी
से बाहर का ¢ेğ हो तथा िजसका ढलान 15 ͫडĒी से अͬधक हो।
4. ‘अ‘ Įेणी (A category) के ¢ेğɉ मɅ Ǔनमा[ण के मापदÖड Ǔनàनानसार
ु
हɉगे :-
4.1 ‘अ‘ Įेणी मɅ िèथत नगरȣय ¢ेğɉ मɅ अͬधसͬचत
ू
माèटर Üलान मɅ अन£ेय
ु
भू-उपयोग, भू-
उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम, 2010 एवम् राजèथान नगरȣय ¢ेğ (कͪष
ृ
भͧम
ू
का अकͪष
ृ
Ĥयोजन के ͧलए उपयोग कȧ अन£ा
ु
और आवंटन) Ǔनयम, 2012 एवम् उपरोÈत Ǔनयमɉ के
Đम मɅ समय-समय पर जारȣ राजकȧय आदेशɉ/Ǔनयमɉ/ͪवǓनयमɉ के अनसरण
ु
मɅ
संपǐरवत[न/ǾपाÛतरण अन£ेय
ु
हɉगे।
4.2इस Įेणी कȧ भͧमयɉ
ू
/भू-भाग पर Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम एवम् टाऊनͧशप पॉͧलसी के
Ĥावधानɉ के अनसार
ु
Ǔनमा[ण अन£ेय
ु
हɉगे।
5. ‘ब‘ Įेणी (B category) के ¢ेğɉ मɅ Ǔनमा[ण के मापदÖड Ǔनàनानसार
ु
हɉगे :-
5.1 इस ¢ेğ मɅ पहाड़ɉ का सरं¢ण सǓनिæचत
ु
करने कȧ िçट से Ǔनàन घन×व कȧ गǓतͪवͬधयां
यथा फाम[हाउस, एàयजमेÛट
ू
पाक[ , ǐरसोट[, ĤाकǓतक
ृ
ͬचͩक×सा एवम् वेलनेस सɅटर, कैिàपंग
साईट एवम् सौर ऊजा[ फाम[/संयğ अन£ेय
ु
हɉगे।
5.2 साव[जǓनक उपयोͬगताऐं यथा ͪवÙयतु आपǓत[
ू
, जल आपǓत[
ू
इ×याǑद से संबंͬधत उपयोग भी
Ǔनàन घन×व मɅ रखते हएु अन£ेय
ु
ͩकये जा सकɅ गे।
5.3 ͪवͧशçट Ĥकरणɉ मɅ राÏय सरकार Ùवारा Ǔनàन घन×व के अÛय उपयोग भी अन£ेय
ु
हɉगे।
5.4 फाम[ हाउस उपयोग हेतु भखÖड
ू
का Ûयनतम
ू
¢ेğफल 5000 वग[मीटर रहेगा तथा
अͬधकतम भू-आÍछादन ¢ेğफल 500 वग[मीटर एवम् अͬधकतम ऊँचाई भतल
ू
+ 1 मंिजल
(अͬधकतम ऊँचाई 9 मीटर) अन£ेय
ु
होगी।
5.5(i) ’ब’ Įेणी मɅ ǐरसोट[ हेतु भखÖड
ू
का Ûयनतम
ू
¢ेğफल 2 हैÈटेयर रहेगा तथा अͬधकतम
ऊँचाई 9 मीटर (भतल
ू
+ 1) अनु£ेय होगी। भू-आÍछादन ¢ेğ अͬधकतम 20 ĤǓतशत हȣ
देय होगा।
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5.5(ii) ’ब’ Įेणी मɅ Ûयनतम
ू
1 हैÈटेयर ¢ेğफल होने पर धाͧम[क èथल, आÚयाि×मक केÛġ, योग
केÛġ तथा ĤाकǓतक
ृ
ͬचͩक×सा एवम् वेलनेस सेÛटर अन£ेय
ु
हɉगे िजनमɅ अͬधकतम भू-
आÍछादन ¢ेğ 15 ĤǓतशत देय होगा तथा अͬधकतम ऊँचाई 9 मीटर (भतल
ू
+ 1 तल)
अनमत
ु
होगी।
5.6 एàयजमेÛट
ू
पाक[ हेतु Ûयनतम
ू
¢ेğफल 5 हैÈटेयर एवम् अͬधकतम भू-आÍछादन ¢ेğ
10ĤǓतशत तथा भवन कȧ अͬधकतम ऊँचाई 9 मीटर (भतल
ू
+ 1 तल) रहेगी एवम्
एàयजमेÛट
ू
पाक[ के उपकरणɉ/झलɉ
ू
कȧ ऊँचाई 9 मीटर से अͬधक भी अन£ेय
ु
कȧ जा
सकेगी।
5.7 ’अ’ एवम् ’ब’ Įेणी मɅ माèटर Üलान मɅ दͧश[त पहाड़ी संरͯ¢त ¢ेğ मɅ Ǔनàन घन×व के
उपयोग माèटर Üलान मɅ अन£ेय
ु
अनसार
ु
एवम् Ĥचͧलत Ĥावधानɉ के अनसार
ु
अन£ेय
ु
रहɅगे।
5.8 उपरोÈत ऊँचाई के अǓतǐरÈत Ĥèताͪवत भवन के टैरेस पर मàटȣ/मशीन Ǿम/वॉटर टɅक
आǑद संरचनाओं कȧ अͬधकतम ऊँचाई 3 मीटर अन£ेय
ु
होगी।
5.9 इस Įेणी के Ĥèताͪवत भवन मɅ बेसमɅट Ǔनमा[ण अन£ेय
ु
नहȣं होगा।
5.10 इस Įेणी के Ĥèताͪवत भवन मɅ èटȣãट Ýलोर का Ǔनमा[ण अनु£ेय नहȣं होगा।
5.11उपरोÈत के अǓतǐरÈत शेष मापदÖड Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम अनसार
ु
रहɅगे।
6. ‘स‘ Įेणी (C category) के ¢ेğɉ मɅ Ǔनमा[ण के मापदÖड Ǔनàनानसार
ु
हɉगे :-
6.1 ‘स‘ Įेणी के अÛतग[त 15 ͫडĒी से अͬधक के ढलान वाला ¢ेğ होगा िजसमɅ ͩकसी भी Ĥकार
कȧ गǓतͪवͬध एवम् Ǔनमा[ण अन£ेय
ु
नहȣं होगा।
6.2इस Įेणी मɅ साव[जǓनक उपयोͬगताऐं यथा ͪवÙयतु आपǓत[
ू
, जल आपǓत[
ू
इ×याǑद से संबंͬधत
उपयोग भी Ǔनàन घन×व मɅ रखते हएु अन£ेय
ु
ͩकये जा सकɅ गे।
7. ’ब’ एवम् ’स’ Įेणी हेतु Ǔनमा[ण Ǔनषेध ¢ेğ :-
7.1 जल èğोतɉ के ͩकनारे बफर :-
नगरȣय ͪवकास ͪवभाग के आदेश Ǒदनांक 20.02.2023 अनसार
ु
जल Ǔनकायɉ (water bodies)के
साथ बफर, जो ͩकसी अͬधǓनयम/संͪवͬध/माèटर Üलान के तहत अͬधसͬचत
ू
नहȣं हɇ, जोन हेतु
Ǔनàनͧलͨखत Ĥावधान है :-
क) 10 मीटर से अͬधक चौड़ाई वाले नहर/नाला/èटॉम[ वाटर Ĝेन कȧ पǐरभाͪषत सीमा से
Ûयनतम
ू
9 मीटर।
ख) 10 मीटर तक कȧ चौड़ाई वाले नहर/नाला/लघु जल Ǔनकायɉ/èटॉम[ वाटर Ĝेन कȧ पǐरभाͪषत
सीमा से Ûयनतम
ू
6 मीटर।
ग) बावड़ी से सभी तरफ Ûयनतम
ू
6 मीटर।
नोट :-
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1. यǑद कोई जलाशय ͧसंचाई ͪवभाग/जल संसाधन ͪवभाग/िजला पǐरषɮ के ¢ेğाͬधकार मɅ हो,
तो ऐसी िèथǓत मɅ ͧसंचाई ͪवभाग/जल संसाधन ͪवभाग/िजला पǐरषɮ Ùवारा
एचएफएल/एफटȣएल तय ͩकया जाएगा और ऐसे मामलɉ के ͧलए इस ͪवभाग से एनओसी
ĤाÜत कȧ जानी होगी। एचएफएल/एफटȣएल सीमा मɅ आने वालȣ भͧम
ू
का संपǐरवत[न नहȣं
ͩकया जावेगा।
2. ऐसे जलाशय िजनकȧ राजèव सीमा Ǔनधा[ǐरत नहȣं है, तो ऐसी िèथǓत मɅ ͧसंचाई ͪवभाग/जल
संसाधन ͪवभाग Ùवारा सीमा Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकेगी।
3. यǑद नदȣ/नाला कȧ नहरबंदȣ कȧ गई है, तो बफर को ͪवकास योजना (माèटर Üलान/जोनल
Üलान/èकȧम Üलान) के अनसार
ु
अथवा राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर जारȣ Ǒदशा-
Ǔनदशɉ
ȶ
के अनǾप
ु
बफर रखा जायेगा।
7.2 राजèथान झील (संर¢ण एवम् ͪवकास) Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 2015 कȧ धारा 2(X) के
तहत् पǐरभाͪषत “झील” तथा वÛय जीव अßयारÖय/वन एवम् पया[वरण मंğालय/वेट लेÖड/अÛय
संबंͬधत ͪवभागो कȧ अͬधसचना
ू
ऐं भी माÛय रहेगी।
8. सामाÛय शतȶ/Ĥावधान :
8.1 ‘ब‘ Įेणी के ¢ेğɉ मɅ Ĥèताͪवत भͧम
ू
के कल
ु
¢ेğफल के 40 ĤǓतशत भाग मɅ èथानीय व¢ɉ
ृ
से सघन व¢ारोपण
ृ
करना होगा जो ͩक कम से कम 6 मीटर ऊँचाई Ēहण कर सके
तथा उपरोÈत के अǓतǐरÈत आÛतǐरक सड़कɉ के सहारे एवम् फटपाथ
ु
के सहारे तथा
पाͩकɍ ग ¢ेğ मɅ व¢ारोपण
ृ
करना आवæयक होगा।
8.2 ‘ब‘ Įेणी के ¢ेğɉ मɅ अͬधकतम 3 मीटर कȧ खड़ी गहराई तक पहाड़ी का कटाव अन£ेय
ु
होगा। साथ हȣ कटाव से पव[ू ͪवकासकता[ को कÛटरू Üलान तथा कǑटंग व ͩफͧलंग Üलान
आवæयक Ǿप से Ĥèततु करना होगा। भवन कȧ कसȸ
ु
तल (िÜलÛथ लेवल) पर
ͪवकासकता[ Ùवारा संबंͬधत Ǔनकाय को मौका Ǔनरȣ¢ण हेतु सͬचत
ू
करना होगा, तथाͪप
सàबिÛधत Ǔनकाय के स¢म अͬधकारȣ Ùवारा अनापͪƣ जारȣ करने पर हȣ शेष Ǔनमा[ण
काय[ अनमत
ु
ͩकया जावेगा।
8.3 जल-मल Ǔनèतारण हेतु Bio-Digesterकȧ åयवèथा करना अǓनवाय[ होगा एवम् ͩकसी भी
Ĥकार का जल-मल का अपͧशçट भखÖड
ू
¢ेğ से बाहर ĤवाǑहत नहȣं ͩकया जायेगा।
8.4 Ǔनमा[ण के समय ĤाकǓतक
ृ
नालɉ को ͩकसी भी Ǿप मɅ अवǾÙध नहȣं ͩकया जावेगा।
8.5 समèत Ĥकरणɉ मɅ समीपीय èथानीय Ǔनकाय के Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम के Ĥावधानɉ के
अनसार
ु
आवæयक पाͩकɍ ग कȧ जानी होगी।
8.6 वाहनɉ कȧ पाͩकɍ ग एवम् वाहनɉ का आवागमन आवेǑदत भͧम
ू
के यथासंभव Ǔनचले भू-
भाग तक हȣ सीͧमत करना होगा। पाͩकɍ ग कȧ उपलÞधता भखÖड
ू
मɅ पण[Ǿप
ू
से उपलÞध
नहȣं होने पर आवेदक Ùवारा èवयं के èवाͧम×व कȧ अÛयğ समतल भͧम
ू
पर भी (500
मीटर कȧ पǐरͬध मɅ) पाͩकɍ ग अन£ेय
ु
कȧ जा सकेगी। उÈत भͧम
ू
का पाͩकɍ ग Üलान भी
भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
का अͧभÛन Ǒहèसा रहेगा।
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8.7 ͩकसी नगरȣय ¢ेğ के अͬधसͬचत
ू
माèटर Üलान मɅ दͧश[त पहाड़ी व¢ारोपण
ृ
¢ेğ तथा
पहाड़ी संर¢ण ¢ेğ मɅ इन Ĥावधानɉ के अनसार
ु
अन£ेय
ु
उपयोग हȣ èवीकत
ृ
ͩकये जा
सकɅ गे।
8.8 नगरȣय ¢ेğɉ मɅ सàबिÛधत ͪवकास Ĥाͬधकरण/नगर सधार
ु
Ûयास अथवा èथानीय Ǔनकाय
(जहां ͪवकास Ĥाͬधकरण/नगर सधार
ु
Ûयास नहȣं हो) Ùवारा इन ͪवǓनयमɉ के लागू होने
से छः माह कȧ अवͬध मɅ सàबिÛधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा State Remote Sensing
Agency/ Survey of Indiaअथवा अÛय समक¢ तकनीकȧ संèथा के सहयोग से पहाड़ी
¢ेğɉ कȧ ’अ’, ’ब’ एवम् ’स’ Įेणीयɉ का Ǔनधा[रण तथा ͪवकास योÊय एवम् गैर-ͪवकास
योÊय (Developable and Non-Developable) ¢ेğ का Ǔनधा[रण जी.आई.एस. सोÝटवेयर
(ARC GIS PROअथवा समक¢) आधाǐरत ͫडजीटल एͧलवेशन मॉडल डेटा के माÚयम से
ͩकया जाना होगा (ǐरजोãयशन
ू
State Remote Sensing Agency/ Survey of India Ùवारा
Ĥèताͪवत) िजससे ͩक ͩकसी भी Ĥकार कȧ मानवीय ğǑट
ु
नहȣं रहे तथा भू-धारकɉ को
èवयं कȧ भͧम
ू
कȧ पण[ू जानकारȣ हो सकेगी।
8.9 पहाड़ी ¢ेğɉ कȧ ’अ’, ’ब’ एवम् ’स’ Įेणीयɉ तथा ͪवकास योÊय एवम् गैर-ͪवकास योÊय
(Developable and Non-Developable) ¢ेğ का Ǔनधा[रण पæचात् इÛहे ͪवकास
Ĥाͬधकरण/नगर सधार
ु
Ûयास अथवा èथानीय Ǔनकाय कȧ स¢म èतर कȧ बैठक मɅ
अनमोदन
ु
उपराÛत राÏय èतर से अͬधसͬचत
ू
करवाया जाना होगा।
8.10 ’स’ Įेणी तथा गैर-ͪवकास योÊय ¢ेğ मɅ भू-ǾपाÛतरण/संपǐरवत[न/भू-उपयोग पǐरवत[न/भͧम
ू
आवंटन राÏय सरकार Ùवारा ͪवशेष पǐरिèथǓत मɅ Ĥकरण कȧ मह×वता के आधार पर हȣ
अनमत
ु
ͩकया जा सकेगा।
8.11 उÈत ͪवǓनयम मɅ ͩकसी भी Ĥकार के ͪवचलन/ͪवरोधाभास होने कȧ िèथǓत मɅ Ĥèताव
èथानीय Ǔनकाय कȧ स¢म èतर कȧ बैठक कȧ अनशंषा
ु
के साथ अनमोदन
ु
हेतु राÏय
सरकार को मÉय
ु
नगर Ǔनयोजक, राजèथान के माÚयम से Ĥेͪषत करना होगा।
8.12 नगरȣय ͪवकास ͪवभाग Ùवारा भͪवçय मɅ तैयार ͩकये जाने वाले माèटर Üलान/जोनल
डवलपमɅट Üलान के साथ हȣ पहाड़ी ¢ेğɉ कȧ ’अ’, ’ब’ एवम् ’स’ Įेणीयɉ का Ǔनधा[रण तथा
ͪवकास योÊय एवम् गैर-ͪवकास योÊय (Developable and Non-Developable) ¢ेğ का
Ǔनधा[रण ͩकया जाना होगा।
8.13 ’ब’ Įेणी मɅ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
हेतु ͪवकासकता[ Ùवारा आवेदन पğ के साथ ĤोजेÈट
कȧ डी.पी.आर., जी.आई.एस. सॉÝटवेयर आधाǐरत कÛटरू Üलान (कÛटरू इÛटव[ल
अͬधकतम 5 मीटर), आवेǑदत भͧम
ू
का सवȶ (आवेǑदत भͧम
ू
से 200 मीटर तक),
नवीनतम गगल
ू
मानͬचğ, सवȶ एवम् गगल
ू
मानͬचğ पर खसरा सपरइàपोÏड
ु
Üलान,
कǑटंग/ͩफͧलंग Üलान, Ĝेनेज Üलान, लɇडèकेप Üलान, वषा[ जल संचयन एवम् सीवेज
ǑĚटमेÛट Üलान भी आवæयक Ǿप से सàबिÛधत तकनीकȧͪवɮ से Ĥमाͨणत करवाकर
1165
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Ĥèततकरना
ु
होगा। ’ब’ Įेणी मɅ èथानीय Ǔनकाय के स¢म अͬधकारȣ Ùवारा हȣ Ǔनमा[ण
èवीकǓत
ृ
दȣ जा सकेगी।
8.14 जल संभरण ¢ेğ (Watershed) के संर¢ण के िçटगत यह आवæयक होगा ͩक ’ब’ Įेणी
के समèत ĤोजेÈट हेतु जल Ǔनकास योजना (Drainage Plan) यथासàभव GISतकनीक
के माÚयम से तैयार करवाकर आवेदक Ùवारा Ĥèततु करनी होगी। जल Ǔनकासी योजना
(Drainage Plan) का अनमोदन
ु
नगरȣय Ǔनकाय के सàबिÛधत अͧभयंता (जो ͩक सहायक
अͧभयंता के èतर से नीचे नहȣं हो) Ùवारा ͩकया जाना होगा।
8.15 ’ब’ Įेणी के ǐरसोट[ Ĥयोजनाथ[ Ĥèताͪवत भवनɉ को Ēीन रेǑटंग एजेÛसी यथा
LEED/GRIHA/ASSOCHAM GEM/IGBC/EDGE Ùवारा गोãड अथवा समतãय
ु
Įेणी से
Ĥमाͨणत होने पर हȣ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
जारȣ कȧ जा सकेगी। Ēीन ǒबिãडंग को
Ĥो×साहन èवǾप Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम अनसार
ु
अǓतǐरÈत बी.ए.आर. Ǔनःशãक
ु
देय
होगा।
8.16 कोई भी Ǔनमा[ण पहाड़ɉ कȧ कटȣ हईु सतह से जोड़ कर नहȣं ͩकया जायेगा। टो वॉल का
Ǔनमा[ण आवæयक होगा िजसका Ǔनमा[ण कटȣ हईु सतह से Ûयनतम
ू
01 मीटर दरȣू पर
हȣ ͩकया जा सकेगा।
8.17 ’ब’ Įेणी के पहाड़ɉ कȧ Đेèटलाईन/Đेèट पर भवन Ǔनमा[ण अनमुत नहȣं होगा परÛतु
Đेèटलाईन/Đेèट पर ĤाकǓतक
ृ
Ǿप से समतल सतह ĤाÜत होने पर राÏय सरकार के
Ùवारा तकनीकȧ परȣ¢ण उपराÛत Đेèटलाईन पर भवन Ǔनमा[ण अन£ेय
ु
ͩकये जाने के
संबंध मɅ Ǔनण[य ͧलया जा सकेगा।
8.18 सेटबैÈस का Ǔनधा[रण भखÖड
ू
के ¢ेğफल के आधार पर Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम के
अनसार
ु
ͩकया जायेगा।
8.19 पाͩकɍ ग कȧ गणना व अÛय मानदÖड िजनका उãलेख इन ͪवǓनयम मɅ नहȣं ͩकया गया है,
वह Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम के अनसार
ु
लागू हɉगे।
8.20 ’ब’ Įेणी के पहाड़ी ¢ेğɉ मɅ वषा[ जल संचयन हेतु छोटे जलाशय Ǔनͧम[त ͩकये जाने हɉगे
िजससे ͩक वषा[ जल का भͧम
ू
मɅ ĤाकǓतक
ृ
Ǿप से ǐरसाव/भरण हो सके। साथ हȣ 2
मीटर तक कȧ ऊँचाई के सǓनयोिजत
ु
तटबंधो का Ǔनमा[ण भी अन£ेय
ु
होगा।
8.21 ’ब’ Įेणी के समèत उपयोगɉ मɅ मÉय
ु
माग[ कȧ Ûयनतम
ू
चौडाई Ĥचͧलत टाऊनͧशप
पॉͧलसी के Ǔनधा[ǐरत मापदÖडɉ के अनसार
ु
अǓनवाय[ होगी परÛतु मÉय
ु
सड़क से
आवेǑदत भखÖड
ू
हेतु पहचुँ माग[ (Dedicated Road) Ûयनतम
ू
9 मीटर रखते हएु इन
ͪवǓनयम मɅ उãलेͨखत उपयोग अन£ेय
ु
ͩकये जा सकɅ गे एवम् आवेǑदत भͧम
ू
मɅ
आÛतǐरक पाथ-वे अͬधकतम 6 मीटर रखे जा सकɅ गे। इस Įेणी मɅ पहचुँ माग[
(Dedicated Road) एवम् आÛतǐरक पाथ-वे हेतु बी.टȣ. रोड एवम् सी.सी. रोड़ के èथान
पर Ēेवल सड़क/èटोन Þलॉक/पेवर Þलॉक से Ǔनͧम[त सड़कɅ हȣ अन£ेय
ु
होगी।
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8.22 èथानीय Ǔनकाय Ùवारा ¢ेğीय आवæयकताओं को देखते हएु बी.टȣ. रोड एवम् सी.सी. रोड़
Ǔनमा[ण कȧ अनमǓत
ु
जारȣ कȧ जा सकेगी।
8.23 पहचुँ माग[ का Ǔनमा[ण समÍचय
ु
रेखा (Contour Lines) के समानाÛतर करना होगा एवम्
पहचुँ माग[ के ͩकनारे पंिÈतबÙध Ǿप से व¢ारोपण
ृ
ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।
8.24 आÛतǐरक फटपाथ
ु
/सड़कɉ का ढाल (Road Gradient) अͬधकतम अनुपात 1◌ः10 अनमत
ु
होगा।
8.25 आÛतǐरक पाथ-वे का Ǔनमा[ण हेतु èटोन ÞलोÈस/Ēेवल सड़क का उपयोग ͩकया जाना
आवæयक होगा िजन पर पया[वरण के िçटगत बैĚȣ संचाͧलत वाहन/गोãफ काट[ का
उपयोग ͩकया जा सकेगा।
8.26 ͩकसी Ĥकरण मɅ आवेǑदत भͧम
ू
’अ’, ’ब’ एवम् ’स’ Įेͨणयɉ के अÛतग[त ͪवभÈत होने पर
Ǔनàनानसार
ु
Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
दȣ जा सकेगी :-
’अ’ Įेणी मɅ अͬधकतम Ǔनमा[ण Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम अनसार
ु
अनमत
ु
होगा।
’ब’ Įेणी मɅ अͬधकतम Ǔनमा[ण इन ͪवǓनयम मɅ Ĥèताͪवत मापदÖड अनसार
ु
अनमत
ु
होगा।
’स’ Įेणी मɅ Ǔनमा[ण अनमत
ु
नहȣं होगा।
8.27 åयापक जनǑहत से संबंͬधत केÛġ एवम् राÏय सरकार कȧ योजनाओं एवम् पǐरयोजनाओं
मɅ Ǔनàन घन×व के उपयोग èथानीय Ǔनकाय कȧ काय[कारȣ सͧमǓत/ले-आउट Üलान
सͧमǓत Ùवारा अनमत
ु
ͩकये जा सकɅ गे। इनके अǓतǐरÈत अÛय योजनाओं/पǐरयोजनाओं
के ͧलए राÏय सरकार कȧ पवा[नमǓत
ू
ु
आवæयक होगी।
9. दÖडा×मक åयवèथा :-
9.1 भवन Ǔनमा[ण मɅ Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ के उãलंघन होने या Ǔनमा[ण मानक èतर के अनǾप
ु
नहȣं होने पर 15 Ǒदवस कȧ समयावͬध हेतु नोǑटस जारȣ ͩकया जाकर सनवाई
ु
का अवसर
Ǒदया जाएगा एवम् संबंͬधत Ǔनमा[ण को रोका जा सकेगा व इसे आंͧशक या पण[Ǿप
ू
से
Úवèत ͩकया जा सकेगा िजसकȧ पनभ[रण
ु
राͧश अन£ाधारȣ
ु
से वसलȣ
ू
जाएगी एवम् पव[ू मɅ
ĤदƣǓनमा[ण èवीकǓत
ृ
को अͪवलàब Ǔनरèत ͩकया जा सकेगा।
9.2 ͪवकासकता[ Ùवारा èवीकǓत
ृ
ĤाÜत करने से पव[ू आवेǑदत भͧम
ू
पर/तक ͩकसी भी Ĥकार कȧ
कǑटंग/ͩफͧलंग इस ͪवǓनयम के Ĥावधान अनसार
ु
पाये जाने पर Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम के
तहत् शािèत अÚयारोͪपत कर इन ͪवǓनयम के Ĥावधानɉ अनसार
ु
भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
दȣ जा सकेगी।
9.3 ऐसे ͩकसी पंजीकत
ृ
तकनीकȧͪवɮ अथवा नगरȣय ͪवकास ͪवभाग/Ûयास /Ĥाͬधकरणɉ Ùवारा
अͬधकत
ृ
तकनीकȧ ͪवशेष£ɉ िजसके Ùवारा åयवसाय कȧ आचरण संǑहता का उãलघंन
ͩकया जाना अथवा सारवान तØयɉ को छपाये
ु
जाना पाया जाता है, के ͪवǾÙध स¢म
अͬधकारȣ Ùवारा पंजीयन Ǔनलिàबत/रÙद ͩकया जा सकेगा एवम् अÛय वैधाǓनक काय[वाहȣ
भी कȧ जा सकेगी।
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9.4नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा दȣ गई भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
को èवाͧम×व का आधार नहȣं माना
जायेगा एवम् ͪववाǑदत èवाͧम×व कȧ भͧम
ू
पर Ǒदये गये Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
के ͧलये नगरȣय
Ǔनकाय िजàमेदार नहȣं होगा, Èयɉͩक Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
माğ Ĥæनगत भͧम
ू
पर Èया एवम्
ͩकस Ĥकार से Ǔनमा[ण अनमत
ु
ͩकया गया है, यहȣ दशा[ता है।
10. Ǔनरसन तथा åयावǓत
ृ
:-
10.1
इन ͪवǓनयमɉ के Ĥभावशील होने के साथ हȣ पहाड़ɉ के संर¢ण हेतु पव[ू Ĥचͧलत
राजèथान राÏय के नगरȣय ¢ेğ मɅ िèथत पहाडो के संर¢ण हेतु ͪवǓनयम-2018 èवतः
Ǔनरèत हो जावɅगे।
10.2
इन ͪवǓनयमɉ के Ĥभावशील होने पर नगरȣय ¢ेğ मɅ Ĥचͧलत ͩकसी अÛय
अͬधǓनयम/Ǔनयम के Ĥावधानɉ मɅ ͪवरोधाभास होने पर इन ͪवǓनयम के Ĥावधान संÉया
7.2 पर उãलेͨखत अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अǓतǐरÈत इन ͪवǓनयम के Ĥावधान लागू
हɉगे।
10.3
’ब’ Įेणी मɅ इन ͪवǓनयम के लागू होने से पव[ू यǑद आवासीय/वाͨणिÏयक/
संèथागत/अÛय उपयोग कȧ योजनाओं के सàपǐरवत[न आदेश/पÒटे जारȣ ͩकये गये हो,
परÛतु भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
जारȣ नहȣं कȧ गई हो, ऐसे Ĥकरणɉ मɅ पÒटे मɅ उãलेͨखत
उपयोग हेतु अͬधकतम ऊँचाई 9 मीटर (भतल
ू
+ 1 तल) हȣ अन£े
ु
य होगी। अÛय
मापदÖड Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम अनसार
ु
रहɅगे।
10.4
िजन Ĥकरणɉ मɅ इन ͪवǓनयम के लागू होने से पव[ू भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत
ृ
जारȣ कȧ जा
चकȧ
ु
हो, ऐसे Ĥकरणɉ का संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा पनवा[लोकन
ु
ͩकया जाकर
पहाड़ी ¢ेğ मɅ संर¢ण के िçटगत आवæयक शतȶ अÚयारोͪपत करते हएु भवन Ǔनमा[ण
èवीकǓत
ृ
को संशोͬधत ͩकया जा सकेगा।
हेमेÛġ नागर,
सͬचव,
उदयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण, उदयपरु।
राÏ य केÛ ġȣय मġणालय
ु
, जयपर।
ु