राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

वैशाख 04, शĐवार

ु

, शाके 1948- अĤेल 24, 2026

Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026

भाग 6 (ग)

Ēाम पंचायत संबंधी ͪव£िÜतयां आǑद।

राÏय Ǔनवा[चन आयोग, राजèथान

आदेश

जयपरु, जनवरȣ 29, 2026

संÉ या

एफ.1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./राǓनआ/14/1134:-सां.

आ.

153/2026

-

राजèथान पंचायती राज (Ǔनवा[चन) Ǔनयम, 1994 के Ǔनयम 35 के िÙवतीय परंतकु मɅ यह

Ĥावधान ͩकया गया है ͩक Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर अͬधकारȣ उस रȣǓत से डाक Ùवारा मत देने के

हकदार हɉगे जो राÏय Ǔनवा[चन आयोग Ùवारा ͪवǓनǑद[çट कȧ जावे। Ǔनयम 35 के èपçटȣकरण-

2 के अनसार

ु

‘‘Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर मतदाता’’ से कोरइ् मतदान अͧभकता[, कोरइ् मतदान

अͬधकारȣ, ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ या अÛय लोक सेवक, जो ͩकसी पंचायती राज संèथा मɅ मतदाता

है और उसके Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर होने के कारण मतदान केÛġ, जहां वह मत देने का हकदार है,

पर मतदान करने मɅ असमथ[ है, अͧभĤेत है। उÈत पǐरभाषा मɅ अͬधĒǑहत ͩकए गए वाहनɉ के

चालक, खलासी आǑद सिàमͧलत नहȣं है। Ǔनयम 35 मɅ Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हएु

आयोग Ùवारा आदेश Đमांक 5776 Ǒदनांक 05.12.2019 (सां. आ. 135/2019) जारȣ ͩकया

हआ

ु

है।

उÈत Ǔनयम 35 के िÙवतीय परÛतकु के Ĥावधानɉ के अनसरण

ु

मɅ पव[ू आदेश Đमांक 5776

Ǒदनांक 05.12.2019 (सां. आ.135/2019) को अͬधĐͧमत करते हएु पंचायत सͧमǓत सदèयɉ

एवं िजला पǐरषɮ सदèयɉ के Ǔनवा[चन मɅ Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर अͬधकारȣ के ͧलए डाक मत देने

कȧ रȣǓत राÏय Ǔनवा[चन आयोग Ǔनàन Ĥकार ͪवǓनǑद[çट करता है :-

1-

Ǔनवा[चक Ùवारा सचना

ू

:- (1) कोरइ् भी Ǔनवा[चक, जो Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर है Ǔनयम 58

के अधीन मतदान के ͧलये Ǔनयत तारȣख से कम से कम 7 Ǒदन या इससे कम ऐसी

अवͬध िजसकȧ ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ अनमǓत

ु

देवे, पव[ू ͩकसी भी Ǒदवस को डाक मतपğ

Ùवारा मत देने के अपने आशय कȧ एक ͧलͨखत सचना

ू

, संलÊन ĤǾप-1 मɅ संबंͬधत

ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ को दे सकेगा।

(2) पवȾÈत

ू

ĤǾप-1 मɅ ऐसी Ĥ×येक सचना

ू

मɅ, Ǔनवा[चक का नाम, उसका पता तथा पंचायत

सͧमǓत का नाम, िजला पǐरषद/पंचायत सͧमǓत के सदèय Ǔनवा[चन ¢ेğ संÉया,

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राजè थान राज-पğ, अĤेल 24, 2026

भाग 6 (ग)

पंचायत का नाम, वाड[ संÉया, Ǔनवा[चक कȧ Đम संÉया और उसके मतदान Ôयटȣ

ू कȧ

ͪवͧशिçटयाँ ͪवǓनǑद[çट कȧ जायɅगी।

(3) ĤǾप-1 मɅ सचना

ू

Ǔनवा[चक Ùवारा िजला पǐरषद सदèय एवं पंचायत सͧमǓत सदèय के

Ǔनवा[चन के सàबÛध मɅ संबंͬधत ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ को पथक

ृ

-पथक

ृ

Ĥेͪषत कȧ जायेगी।

यǑद ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ को समाधान हो जाये ͩक वह åयिÈत िजसने पवȾÈत

ू

उपखÖड

(1) के अधीन सचना

ू

दȣ है, Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर है तथा वह Ǔनवा[चन मɅ मत देने का

हकदार है तो वह ऐसे åयिÈत का मत डाक के माÚयम से ĤाÜत करने का ĤबÛध

करेगा।

2-

डाक मतपğ का ĤǾप :- Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर मतदाता के ͧलये डाक मतपğ उसी तरह

का होगा जैसा मतदान केÛġ पर ĤयÈत

ु

होने वाले Ǔनयम 29 के अधीन आयोग Ùवारा

ͪवǑहत साधारण मतपğ का होता है, ͧसवाय इस बात के ͩक मतपğ के पçठ

ृ

भाग पर शÞद

’डाक मतपğ’ मġांͩकत

ु

ͩकया जायेगा। याǓन डाक मतपğ के Ĥयोजन के ͧलए सàबिÛधत

Ǔनवा[चन ¢ेğ के ͧलये मǑġत

ु

हयेु कल

ु

मतपğɉ मɅ से अपेͯ¢त संÉया के अǓतǐरÈत मǑġत

ु

अिÛतम Đम संÉया वाले मतपğɉ को काम मɅ ͧलया जावेगा और उनके पçठ

ृ

भाग पर रबड

कȧ मġा

ु से ’डाक मतपğ’ मġांͩकत

ु

कर ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ Ùवारा हèता¢ǐरत भी ͩकया

जावेगा।

3-

डाक मतपğɉ का जारȣ ͩकया जाना:-

(1) ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ, मत देने के हकदार ऐसे Ĥ×येक मतदाता को, यथा साÚय शीēता

से डाक से मतपğ भेजने या उसे ऐसे मतदाता को èवयं को पǐरदƣ करवाने हेतु

काय[वाहȣ करेगा। चनाव

ु

काय[ मɅ Ǔनयोिजत ͩकए गए काͧम[को Ùवारा डाक मतपğ हेतु

यथा समय आवेदन ͩकया जा सके और उÛहɅ यथा समय डाक मतपğ जारȣ ͩकया जा

सके, इसके ͧलए यह उͬचत होगा ͩक ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ Ùवारा Ĥथम Ĥͧश¢ण के

दौरान हȣ काͧम[को को डाक मतपğ हेतु आवेदन पğ उपलÞध कराकर उÛहɅ वापस ĤाÜत

करने कȧ åयवèथा कर लȣ जाए। इस हेतु Ĥ×येक ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ Ùवारा Ĥͧश¢ण

èथल पर हैãप डैèक कȧ åयवèथा कȧ जाए, जहां डाक मतपğ हेतु आवेदन पğ एवं

अÛय जानकारȣ उपलÞध हो सके। साथ हȣ एक सीãड बॉÈस कȧ åयवèथा भी कȧ जाए,

ताͩक ऐसे काͧम[क मतपğ मɅ अपना मत अͧभͧलͨखत करने हेतु आवæयक पǓत[यɉ

ू

के

उपराÛत डाक मतपğ के ͧलफाफɉ को इस Ĥकार उपलÞध करायɅ गए बॉÈस मɅ डाल

सके।

(2) ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ Ùवारा डाक मतपğ भेजने से पव[ू संलÊन ĤǾप-2 मɅ एक रिजèटर

मɅ Ǔनवा[चक कȧ मतदाता सची

ू

कȧ Ĥͪविçटयɉ का ͪववरण यथा पंचायत सͧमǓत का

नाम, पंचायत सͧमǓत या यथा िèथǓत, िजला पǐरषद के Ǔनवा[चन ¢ेğ कȧ Đम संÉया,

पंचायत का नाम, वाड[ संÉया एवं उस मतदाता कȧ Đम संÉया अͧभͧलͨखत कȧ

भाग 6 (ग)

राजè थान राज-पğ, अĤेल 24, 2026

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जायेगी और मतदाता को जारȣ ͩकये गये मतपğ का Đमांक व Ǔनवा[चन ¢ेğ संÉया

भी रिजèटर मɅ अंͩकत ͩकया जायेगा। मतदाता सची

ू

कȧ ͬचिÛहत ĤǓत मɅ सàबिÛधत

मतदाता के नाम के सामने शÞद ’डाक मतपğ’ (P.B.) यह उपदͧश[त करने के ͧलये

अंͩकत ͩकया जाये ͩक उस मतदाता को डाक मतपğ जारȣ कर Ǒदया गया है ͩकÛतु

मतदाता सची

ू

कȧ ͬचिÛहत ĤǓत मɅ उस मतदाता को जारȣ ͩकए गए मतपğ कȧ Đम

संÉया अͧभͧलͨखत नहȣं कȧ जायेगी।

(3) जारȣ ͩकये गये डाक मतपğɉ के Đम संÉयांक के ͪववरण वाले रिजèटर को ǐरटǓन[ग

अͬधकारȣ अपनी सरͯ¢त

ु

अͧभर¢ा मɅ रखेगा।

(4) ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ Ǔनवा[चक को मतपğ के साथ-साथ Ǔनàनͧलͨखत सामĒी भी भेजेगा

:-

(क) Ǔनवा[चक Ùवारा घोषणा, संलग्न ĤǾप-3 के अनसार

ु

,

(ख) छोटा ͧलफाफा - ’क’, संलÊन ĤǾप-4 के अनसार

ु

,

(ग) बडा ͧलफाफा - ’ख’, संलÊन ĤǾप-5 के अनसार

ु

, तथा

(घ) Ǔनवा[चकɉ के माग[दश[न के ͧलये अनदेश

ु

, संलÊन ĤǾप-6 के अनसार।

ु

(5) Ĥ×येक अͬधकारȣ, िजसकȧ देखरेख मɅ या िजसकȧ माफ[ त कोरइ् डाक मतपğ भेजा जाये,

यह सǓनिæचत

ु

करेगा ͩक वह ĤेͪषǓत को अͪवलàब åयिÈतश: पǐरदƣ कर Ǒदया गया है।

(6) यǑद ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ मतपğ को डाक Ùवारा Ĥेͪषत करता है तो उÈत उप पैरा (4) मɅ

वͨण[त मतपğ व अÛय सामĒी को एक बडे ͧलफाफे मɅ रख कर समͬचत

ु

डाक Ǒटͩकट

के साथ Ĥेͪषत करेगा।

(7) ͧलफाफा ‘ख’ पर भी समͬचत

ु

डाक Ǒटकट ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ Ùवारा लगाये जायेगɅ।

(8) अगर ऐसे ͩकसी मतदाता, िजसे डाक मतपğ जारȣ ͩकया जा चका

ु

है, कȧ Ǔनवा[चन

Ôयटȣ

ू Ǔनरèत कर दȣ जाती है, तब भी वह मतदाता डाक मतपğ से हȣ मतदान करेगा,

अपने Ǔनधा[ǐरत केÛġ मɅ åयिÈतश: मतदान नहȣं कर सकेगा।

(9) ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ यथा संभव Ĥͧश¢ण सğ मɅ हȣ डाक मतपğ Ǔनवा[चक को åयिÈतश:

पǐरदƣ करेगा।

(10)Ǔनवा[चन के दौरान सर¢ा

ु

तथा काननू एवं åयवèथा बनाए रखने के ͧलए बडी माğा मɅ

पͧल

ु

सकͧम[यɉ को Ǔनयोिजत ͩकया जाता है। चनाव

ु

काय[ मɅ Ǔनयोिजत पͧलसकͧम[यɉ

ु

Ùवारा डाक मतपğ हेतु यथा समय आवेदन ͩकया जा सके और उÛहɅ यथा समय डाक

मतपğ जारȣ ͩकया जा सके, इसके ͧलए यह उͬचत होगा ͩक िजला Ǔनवा[चन अͬधकारȣ

Ùवारा पͧलस

ु

आयÈत

ु

/िजला पͧलस

ु

अधी¢क को पया[Üत माğा मɅ डाक मतपğ ĤाÜत

करने हेतु आवेदन पğ उपलÞध करा Ǒदया जाए ताͩक पͧलस

ु

आयÈत

ु

/िजला पͧलस

ु

अधी¢क काया[लय Ùवारा ऐसे पͧलसकͧम[यɉ

ु

को डाक मतपğ ĤाÜत करने हेतु आवेदन

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राजè थान राज-पğ, अĤेल 24, 2026

भाग 6 (ग)

पğ चनाव

ु

Ôयटȣ

ू आदेश के साथ हȣ उपलÞध करा सकɅ । िजला Ǔनवा[चन अͬधकाǐरयɉ

Ùवारा पͧलस

ु

आयÈत

ु

/िजला पͧलस

ु

अधी¢को को यह Ǔनदशȶ भी Ĥदान ͩकए जा सकते

हɇ ͩक चनाव

ु

काय[ मɅ Ǔनयोिजत पͧलसकͧम[यɉ

ु

से आवेदन संकͧलत कर िजला Ǔनवा[चन

काया[लय/ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ काया[लय को सपद[

ुु कर Ǒदए जायɅ। िजला Ǔनवा[चन

काया[लय मɅ ĤाÜत ऐसे आवेदनɉ को संबंͬधत ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ को यथाशीē ͧभजवा

Ǒदया जाए। इस Ĥकार यथा समय ĤाÜत आवेदन पğ के आधार पर आवæयक जांच के

पæचात् डाक मतपğ के हकदार पͧलसकͧम[यɉ

ु

को भी मतदान दलɉ कȧ रवानगी के समय

मतपğ åयिÈतश: सपद[

ुु कर Ǒदए जाए। ऐसे पुͧलसकͧम[यɉ Ùवारा डाक मतपğ पर

मतदान संबंधी काय[वाहȣ कर ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ को मतदान दलɉ कȧ रवानगी के èथल

पर सपद[

ुु ͩकया जा सकेगा और इसके ͧलए वहȣं åयवèथा लागू रहेगी जो चनाव

ु

/मतदान

काय[ मɅ Ǔनयोिजत अÛय काͧम[कɉ के ͧलए इस पğ मɅ बतारइ् गरइ् है।

(11) डाक मतपğ Ùवारा मत देने के हकदार ऐसे समèत Ǔनवा[चकɉ को मतपğ जारȣ कर

Ǒदये जाने के पæचात् ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ मतपğɉ के जारȣ करने के सàबÛध मɅ उपयोग

मɅ लाये गये मतपğɉ के Đम संÉयांक के Þयौरे अंͩकत ͩकये हयेु ĤǾप-2 के रिजèटर को

एक पैकेट मɅ महरबंद

ु

कर देगा, िजस पर उसकȧ ͪवषय वèतु का संͯ¢Üत ͪववरण,

िजला पǐरषद या यथा िèथǓत, पंचायत सͧमǓत Ǔनवा[चन ¢ेğ का Đमांक और वह

तारȣख िजस Ǒदन वह इसे महरबंद

ु

करɅ, अͧभͧलͨखत करेगा। उÈत महरबंद

ु

पैकेट को

वह अÛय महरबंद

ु

Ǔनवा[चन अͧभलेख के साथ सरͯ¢त

ु

अͧभर¢ा मɅ रखवा देगा।

4-

डाक मतपğ पर मत का अͧभलेखन:- कोरइ् Ǔनवा[चक, िजसे डाक मतपğ ĤाÜत हो गया

है और जो मत देना चाहता है, संलÊन ĤǾप-6 मɅ ’Ǔनवा[चकɉ के माग[दश[न के ͧलये अनदेश

ु

’

मɅ ͪवǑहत अनदेशɉ

ु

के अनसार

ु

मतपğ पर अपना मत अͧभͧलͨखत करेगा और त×पæचात्

उसे ’छोटा ͧलफाफा-क’ मɅ सरͯ¢त

ु

रखकर बÛद कर देगा। उÈत छोटे ͧलफाफे के साथ

’Ǔनवा[चक Ùवारा घोषणा’, िजस पर Ǔनवा[चक के हèता¢र ͩकसी राजपǒğत अͬधकारȣ या

मतदान अͬधकारȣ या ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ, Ùवारा अनĤमाͨणत

ु

हो, को बडे ͧलफाफा ’ख’ मɅ

बÛद करके ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ को भेजेगा।

5-

डाक मतपğ लौटाना:- (1) डाक मत पğɉ को Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर मतदाता ǐरटǓन[ग

अͬधकारȣ को डाक से अथवा अÛय रȣǓत से Ĥेͪषत कर सकेगा ताͩक वह ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ

के पास मतगणना Ĥारंभ करने के ͧलए Ǔनयत समय से पहले पहंचु जाये।

(2) ͩकÛतु डाक मत पğɉ को ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ को पǐरदƣ करने कȧ åयवèथा को सगम

ु

बनाने कȧ ͸िçट से ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ को चाǑहये ͩक वह अपने काया[लय मɅ तथा मतदान

दलɉ कȧ रवानगी èथल तथा मतदान दलɉ कȧ वापसी पर मतदान सामĒी संĒहण èथल

पर एक सीãड बॉÈस Ĥ×येक पंचायत सͧमǓत एवं िजला पǐरषद के ͧलए अलग-अलग

पया[Üत सर¢ा

ु

åयवèथा के साथ रखɅ िजससे Ǔनवा[चन Ôयटȣ

ू पर मतदाता डाक मतपğ को

भाग 6 (ग)

राजè थान राज-पğ, अĤेल 24, 2026

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ͧलफाफे मɅ बंद कर उÈत सीãड बॉÈस मɅ डाल सकɅ । इस Ĥकार रखे गये बॉÈस को

ĤǓतǑदन सांयकाल ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ या उसके Ùवारा अͬधकत

ृ सहायक ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ

Ùवारा खोला जाकर ĤाÜत डाक मतपğɉ को इस हेतु रखे गये रिजèटर, िजसका ĤǾप-7

संलÊन हɇ, मɅ दज[ ͩकया जायेगा और मतɉ कȧ गणना तक उÛहे सरͯ¢त

ु

अͧभर¢ा मɅ रखा

जायेगा।

6-

डाक मतपğɉ का पनु: जारȣ ͩकया जाना:- (1) ͩकसी मतदाता Ùवारा उसे भेजे गए डाक-

मतपğ एवं अÛय सामͬĒयां यǑद ͩकसी कारणवश अपǐरदƣ लौटा Ǒदए गए हɉ तो उसके

Ùवारा पनु: अनरोध

ु

ͩकए जाने पर ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ Ùवारा ऐसे मतदाता को उसे डाक

Ĥेषण Ĥमाण पğ के अधीन èवयं Ǔनवा[चक को पǐरदƣ कर सकेगा या पǐरदƣ करा सकेगा।

(2) यǑद ͩकसी Ǔनवा[चक ने असावधानी से डाक मतपğ या अÛय कागजपğɉ मɅ से ͩकसी

को ऐसी रȣǓत से उपयोग ͩकया है ͩक वे उपयोग मɅ लाने योÊय नहȣं रहते हɇ एवं

ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ का समाधान इस असावधानी के बारे मɅ हो जाता है तो Ǔनवा[चक

Ùवारा लौटाए गए खराब मतपğ एवं कागजपğɉ के बदले मतपğ एवं कागजपğɉ का एक

दसरा

ू

सैट Ǔनवा[चक को जारȣ कर Ǒदया जाएगा।

(3) ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ ऐसे लौटाए गए खराब मतपğ एवं कागजपğɉ को रÙद करेगा और

Ǔनवा[चन कȧ ͪवͧशिçटयɉ और रÙद ͩकए गए मतपğɉ के Đम संÉयांकɉ को उस पर

ǑटÜपण कर उÛहɅ पथक

ृ

पैकेट मɅ रखेगा।

7-

डाक Ùवारा ĤाÜत मतɉ कȧ गणना:- (1) मतगणना मɅ वे हȣ डाक मतपğ शाͧमल ͩकये

जावेगे जो मतगणना Ĥारàभ करने के ͧलये Ǔनिæचत समय तक ǐरटǓन[ग अͬधकारȣ को

ĤाÜत हो गए हɉ।

(2) मतगणना Ĥारàभ करने के Ǔनͧमƣ Ǔनयत समय के पæचात् ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ Ùवारा

ĤाÜत ĤǾप-5 के ͧलफाफे (ͧलफाफा-ख) को खोला नहȣं जायेगा और ऐसे ͩकसी ͧलफाफे

मɅ अÛतͪव[çट ͩकसी मत कȧ गणना नहȣं कȧ जायेगी।

(3) उपरोÈत उप पैरा (1) मɅ मतगणना Ĥारàभ करने के ͧलये Ǔनयत समय तक ĤाÜत सभी

ͧलफाफɉ, (ͧलफाफा-ख) को एक-एक करके खोला जायेगा और जैसे हȣ हर एक ͧलफाफे

को खोला जाए, ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ Ĥथमत: उसमɅ अÛतͪव[çट ĤǾप मɅ कȧ गरइ् घोषणा

कȧ संवी¢ा करेगा।

(4) यǑद उÈत घोषणा नहȣं पायी जाती है या उसे सàयक Ǿप से हèता¢ǐरत और

अनĤुमाͨणत नहȣं ͩकया गया है अÛयथा सारत: ğǑटपण[

ृ

ू है या यǑद उसमɅ यथा Ĥͪवçट

मतपğ का Đम संÉयांक ĤǾप-4 के ͧलफाफे (ͧलफाफा-क) पर पçठांͩकत

ृ

Đम संÉयांक

से ͧभÛन है तो उस ͧलफाफे (ͧलफाफा-क) को खोला नहȣं जायेगा और उस पर समͬचत

ु

पçठांकन

ृ

करने के पæचात् ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ उसमɅ अÛतͪव[çट मतपğ को ĤǓत¢ेͪपत

(नामंजरू) कर देगा।

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राजè थान राज-पğ, अĤेल 24, 2026

भाग 6 (ग)

(5) ऐसे पçठांͩकत

ृ

हर एक ͧलफाफे (ͧलफाफा-क) और उसके साथ ĤाÜत ĤǾप-3 मɅ

Ǔनवा[चक कȧ घोषणा को पनु: ͧलफाफे-ख मɅ रखा जाएगा और ऐसे सभी ͧलफाफे एक

पथक

ृ

पैकेट मɅ रखे जायɅगे िजÛहɅ मġाबÛद

ु

ͩकया जायेगा और िजस पर पंचायत सͧमǓत

या यथािèथǓत िजला पǐरषद का नाम एवं इसके Ǔनवा[चन ¢ेğ कȧ Đम संÉया, गणना

कȧ तारȣख और उसकȧ अÛतव[èतओं

ु

का संͯ¢Üत वण[न अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा।

(6) ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ त×पæचात् ĤǾप-3 मɅ कȧ गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने

सहȣ पायी हɇ, पथक

ृ

पैकेट मɅ रखेगा िजसे ĤǾप-4 के ͩकसी ͧलफाफे को (ͧलफाफा-क)

खोलने के पहले मġाबÛद

ु

ͩकया जायेगा और िजस पर उपरोÈत उप पैरा-5 मɅ ǓनǑद[çट

ͪवͧशिçटयां अͧभͧलͨखत कȧ जाएगी।

(7) ĤǾप-4 मɅ उन ͧलफाफɉ को, (ͧलफाफा-क) िजनके मामले मɅ उपरोÈत उप पैरा-6 के

अÛतग[त काय[वाहȣ कर लȣ गरइ् है, एक-एक करके खोला जाएगा और ǐरटǓनɍग

अͬधकारȣ हर एक मतपğ कȧ संवी¢ा करेगा और उस पर अͧभͧलͨखत मत कȧ

ͪवͬधमाÛयता का ͪवǓनæचय करेगा।

(8) उपरोÈत उप पैरा-7 के अÛतग[त संवी¢ा मɅ डाक मतपğ को ĤǓत¢ेͪपत कर Ǒदया

जाएगा-

(i) यǑद उस पर कोरइ् ͬचÛह (मत को अͧभͧलͨखत करने के ͧलये ͬचÛह से ͧभÛन) या

लेख है िजससे Ǔनवा[चक कȧ पहचान हो; या

(ii)

यǑद उस पर कोरइ् मत अͧभͧलͨखत नहȣं है; या मतपğ के पीछे वाले Ǒहèसे पर

मत अͧभͧलͨखत ͩकया गया है; या

(iii)

यǑद उस पर मत एक से अͬधक अßयͬथ[यɉ अथवा ͩकसी एक अßयथȸ तथा

‘नोटा‘ (इनमɅ से कोरइ् नहȣं) के प¢ मɅ Ǒदए गए हɇ;

(iv) यǑद वह बनावटȣ मतपğ है; या

(v)

यǑद वह ऐसे Ǿप मɅ ¢त या ͪवकत

ृ हो गया है ͩक असलȣ मतपğ के Ǿप मɅ

उसकȧ अनÛयता èथाͪपत नहȣं कȧ जा सकती है; या

(vi)

यǑद उसे उस ͧलफाफे मɅ रखकर नहȣं लौटाया गया है जो ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ

Ùवारा Ǔनवा[चक को उसके साथ भेजा गया था।

(vii) यǑद मत को उपदͧश[त करने वाला ͬचÛह मतपğ पर ऐसी रȣǓत से लगा है ͩक

यह तय करना संभव नहȣं हो ͩक सÛदेहपण[ू हो जाती है ͩक मत ͩकस अßयथȸ

को Ǒदया गया है।

उपरोÈत पǐरिèथǓतयɉ के अǓतǐरÈत अÛय ͩकसी भी आधार पर डाक मतपğ

ĤǓत¢ेͪपत नहȣं ͩकया जायेगा। ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ ऐसे ĤǓत¢ेͪपत ͩकए गए डाक

मतपğ के संबंध मɅ ĤǓत¢ेͪपत ͩकए जाने का èपçट कारण अंͩकत करेगा। डाक

भाग 6 (ग)

राजè थान राज-पğ, अĤेल 24, 2026

20

मतपğ के वैध या ĤǓत¢ेͪपत होने के संबंध मɅ ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ का Ǔनण[य

अंǓतम होगा।

èपçटȣकरण I - ऐसे डाक मतपğ जो ͩकसी भी उàमीदवार के प¢ मɅ èपçट Ǿप से

अͧभͧलͨखत हो उसे माğ इस कारण नामंजरू नहȣं ͩकया जायेगा ͩक उस पर

अͧभͧलͨखत करने वाला ͬचÛह Ǔनधा[ǐरत उपकरण से अÛयथा लगाया गया है। ͩकसी भी

अßयथȸ के ͧलये मतपğ मɅ ǓनǑद[çट èथान मɅ, िजसे मतदाता अपना मत अͧभͧलͨखत

करना चाहता है, बालपैन या èयाहȣ से ‘‘x’’ (Đॉस) अथवा ‘‘✔’’ (रारइट

्

Ǒटक) का अंकन

पया[Üत होगा।

èपçटȣकरण II - डाक मतपğ पर अͧभͧलͨखत मत को केवल इस आधार पर ͩक मत

को उपदͧश[त करने वाला ͬचÛह अèपçट है या एक से अͬधक बार लगाया गया है,

ĤǓत¢ेͪपत नहȣं ͩकया जाएगा यǑद यह आशय ͩक मत ͩकसी ͪवͧशçट अßयथȸ अथवा

‘नोटा‘ (इनमɅ से कोरइ् नहȣं) के ͧलए है, मतपğ ͬचिÛहत ͩकए जाने के ढंग से èपçट

Ǿप से Ĥतीत होता है।

(9) ǐरटǓनɍग अͬधकारȣ उन सभी ͪवͬधमाÛय मतɉ कȧ, जो डाक मतपğ Ùवारा हर एक

अßयथȸ अथवा ‘नोटा‘ (इनमɅ से कोरइ् नहȣं) के प¢ मɅ Ǒदए गए हɇ, गणना करेगा और

इस Ĥकार गणना करके अßयͬथ[यɉ Ùवारा ĤाÜत ͩकये गये कल

ु

ͪवͬध माÛय मतɉ मɅ

जोडकरं पǐरणाम पğ मɅ अͧभͧलͨखत करेगा और उÛहɅ सनायेगा।

ु

(10) तदपरांत

ु

सभी ͪवͬधमाÛय मतपğɉ और सभी ĤǓत¢ेͪपत मतपğɉ के पथक

ृ

-पथक

ृ

बंडल

बनाए जाएंगे और उÛहɅ एक साथ एक पैकेट मɅ रखा जाएगा िजसे ǐरटǓनɍग ऑͩफसर कȧ

और ऐसे अßयͬथ[यɉ, उनके Ǔनवा[चन अͧभकƣा[ओं या गणन अͧभकता[ओं कȧ, जो इस

पर अपनी मġाएं

ु

लगाना चाहɅ, मġाओं

ु

से मġांͩकत

ु

एवं हèता¢ǐरत ͩकया जाएगा। ऐसे

मġाबंद

ु

पैकेटɉ पर पंचायत सͧमǓत या यथािèथǓत, िजला पǐरषद का नाम एवं सदèयɉ

के Ǔनवा[चन ¢ेğ कȧ संÉया, गणना कȧ तारȣख और उनकȧ अÛतव[èतओं

ु

का संͯ¢Üत

वण[न अͧभͧलͨखत ͩकया जाएगा।

भवदȣय,

राजेश वमा[,

मÉय

ु

Ǔनवा[चन अͬधकारȣ

एवं सͬचव।

राÏ य केÛ ġȣय मġणालय

ु

,जयपर।

ु