राजस् थान राजपğ
ǒवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
सािधकार Ĥकािशत
Published by Authority
Ï येç ठ 11, सोमवार, शाके 1948- जून 01, 2026
Jyaistha 11, Monday, Saka 1948- June 01, 2026
भाग 4 (ग)
उप-खÖ ड(II)
राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य Ĥािधकाǐरयɉ Ʈारा जारȣ Ǒकये गये कानूनी आदेश तथा
अिधसूचनाएं।
खान एवं पेĚोिलयम (Ēुप-2) ǒवभाग
अिधसूचना
जयपुर, मई 18, 2026
एस.ओ.09.- राजè थान राजभाषा अिधिनयम, 1956 (1956 का अिधिनयम संÉ या 47) कȧ
धारा 4 के परÛ तुक के अनुसरण मɅ इस ǒवभाग कȧ अिधसूचना संÉ या एफ.18(05)खान/Ēुप-
2/2024Ǒदनांक 12 जून, 2025 का ǑहÛ दȣ अनुवाद सव[साधारण कȧ सूचनाथ[ एतÙƮारा Ĥकािशत
Ǒकया जाता हɇ:-
राÏ यपाल के आदेश से,
नĨता वृǔçण,
ǒविशç ट शासन सिचव।
(Ĥािधकृत ǑहÛ दȣ अनुवाद)
खान एवं पेĚोिलयम (Ēुप-2) ǒवभाग
अिधसूचना
जयपुर, जून 12, 2025
खान और खिनज (ǒवकास और ǒविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का कɅ ġȣय अिधिनयम
सं. 67) कȧ धारा 9ख, धारा 15कȧ उप-धारा (4) और धारा 15 क Ʈारा Ĥदƣ शǒƠयɉ का Ĥयोग
करते हुए राÏय सरकार, इसके Ʈारा िनàनिलǔखत िनयम बनाती है, अथा[त्:-
1. संǔ¢Ư नाम, ǒवèतार और Ĥारंभ.- (1) इन िनयमɉ का नाम राजè थान ǔजला खिनज
ĤितƵान Ûयास िनयम, 2025 है।
(2) इनका ǒवèतार संपूण[ राजèथान राÏय मɅ होगा और ये समèत खिनजɉ पर लागू होगɅ।
(3) ये राजपğ मɅ इनके Ĥकाशन कȧ तारȣख से Ĥवृƣ हɉगे।
2. पǐरभाषाएं.- (1) इन िनयमɉ मɅ, जब तक Ǒक संदभ[ से अÛयथा अपेǔ¢त न हो,-
61 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
(i ) ‘‘अिधिनयम’’ से खान और खिनज (ǒवकास और ǒविनयमन) अिधिनयम, 1957
(1957 का कɅ ġȣय अिधिनयम सं. 67) अिभĤेत है;
(ii ) ‘‘Ǒहतािधकारȣ’’ से ¢ेğ मɅ ǔजàमे ली गयी खनन संबंधी संǑĐयाओं Ʈारा Ĥभाǒवत ¢ेğ
और åयǒƠ अिभĤेत हɇ और इसमɅ राÏ य कȧ Û यूमोकोिनयोिसस पािलसी, 2019 के
उपबंधɉ के अधीन अनुĒहपूव[क संदायɉ के िलए पाğ मरȣज और उनके ǒविधक
वाǐरस सǔàमिलत हɇ;
(iii ) ‘‘अंशदान’’ से ǔजले मɅ मुÉय या गौण खिनज ǐरयायतधारक से संगृहȣत Ǒकये जाने
वाला ऐसा अंशदान अिभĤेत है जो कɅ ġȣय या, यथाǔèथित, राÏय सरकार Ʈारा
ǒवǑहत Ǒकया जाये;
(iv) ‘‘ǔजला मǔजèĚेट’’ से ǔजले का ǔजला मǔजèĚेट अिभĤेत है;
(v) ‘‘शासी पǐरषद’’ से ǔजला खिनज ĤितƵान Ûयास के समèत Ûयािसयɉ से िमलकर
बनने वाली पǐरषद अिभĤेत है;
(vi ) ‘‘सरकार’’ से राजèथान सरकार अिभĤेत है;
(vii ) ‘‘Ûयास’’ से अिधिनयम धारा 9ख कȧ उप-धारा (1) के अधीन राÏय सरकार Ʈारा
èथाǒपत ǔजला खिनज ĤितƵान Ûयास अिभĤेत है; और
(viii ) ‘‘वष[’’ से 1 अĤैल से Ĥारंभ होने वाला और आगामी वष[ के 31 माच[ को समाƯ
होने वाला ǒवƣीय वष[ या 31 माच[ को समाƯ होने वाली कालाविध का भाग अिभĤेत
है।
(2) इन िनयमɉ मɅ ĤयुƠ Ǒकंतु पǐरभाǒषत नहȣं Ǒकये गये शÞदɉ और अिभåयǒƠयɉ का वहȣ अथ[ होगा
जो उÛहɅ खान और खिनज (ǒवकास और ǒविनयमन) अिधिनयम, 1957 के अधीन समानुǑदç ट Ǒकया
गया है।
3. Ûयास का काया[लय.- Ûयास का काया[लय संबंिधत ǔजले के ǔजला मǔजèĚेट के काया[लय
मɅ अवǔèथत होगा।
4. Ûयास के उƧेश् य.- ǔजला खिनज ĤितƵान Ûयास का उदेæ य, ǔजले मɅ खनन संबंधी
संǑĐयाओं Ʈारा Ĥभाǒवत åयǒƠयɉ और ¢ेğɉ के Ǒहत और फायदे के िलए इन िनयमɉ मɅ यथा ǒविनǑद[ƴ
रȣित मɅ काय[ करना होगा।
5. िनयुǒƠ और घोषणा.- (1) अिधिनयम कȧ धारा 9ख के अधीन राÏय के Ĥ×येक ǔजले के
िलए गǑठत ǔजला खिनज ĤितƵान Ûयास, िनàनिलǔखत Ûयािसयɉ से िमलकर बनेगा, अथा[त्:-
Đ.सं.
नाम
Û यास मɅ Û यािसयɉ
के पदनाम
1
2
3
1.
ǔजला मǔजèĚेट
अÚय¢
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 62
(Ûयासी)
2.
राÏ य का राÏ यसभा सदè य, उसके Ʈारा चयिनत ǔजले मɅ
सदè य
(Ûयासी)
3.
ǔजले के ¢ेğ का Ĥितिनिध× व करने वाले संसद के समè तसदè य
सदè य
(Ûयासी)
4.
ǔजले के ¢ेğ का Ĥितन िध× व करने वाले समè त ǒवधानसभा
सदè य
सदè य
(Ûयासी)
5.
मुÉ य काय[कारȣ अिधकारȣ, ǔजला पǐरषद
सदè य सिचव
(Ûयासी)
6.
ǔजले मɅ पदè थाǒपत समè त
खिन अिभयंता/सहायक खिन
अिभयंता
सदè य
(Ûयासी)
7.
उप वनसंर¢क
सदè य
(Ûयासी)
8.
अधी¢ण अिभयंता, जल संसाधन ǒवभाग
सदè य
(Ûयासी)
9.
अधी¢ण अिभयंता, जन è वाè Ø य एवं अिभयांǒğकȧ ǒवभाग
सदè य
(Ûयासी)
10.
कोषािधकारȣ
सदè य
(Ûयासी)
11.
अधी¢ण अिभयंता/काय[पालक अिभयंता, साव[जिनक िनमा[ण
ǒवभाग
सदè य
(Ûयासी)
12.
ǔजले के मुÉ य
िचǑक× सा
एवं è वाè Ø य
अिधकारȣ Ʈारा
नामिनǑद[ç ट िचǑक× सा अिधकारȣ
सदè य
(Ûयासी)
13.
राजè थान राÏ यĤदूषण िनयंğण बोड[ का Ĥितिनिध
सदè य
(Ûयासी)
14.
ǔजला समाज कã याण अिधकारȣ
सदè य
(Ûयासी)
15.
उपिनदेशक, कृǒष
सदè य
(Ûयासी)
16.
ǔजला िश¢ा अिधकारȣ (Ĥारंिभक)
सदè य
(Ûयासी)
17.
ǔजला िश¢ा अिधकारȣ (माÚ यिमक)
सदè य
(Ûयासी)
18.
जनजाित ¢ेğीय ǒवकास ǒवभाग का Ĥितिनिध
सदè य
63 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
(Ûयासी)
19.
ǔजला Įम कã याण अिधकारȣ
सदè य
(Ûयासी)
20.
उप िनदेशक, समेǑकत बाल ǒवकास ǒवभाग
सदè य
(Ûयासी)
21.
िनदेशक/संयुÈ त िनदेशक, पशुपालन
सदè य
(Ûयासी)
22.
ǔजला काय[Đम Ĥबंधक (राजीǒवका)
सदè य
(Ûयासी)
23.
ǔजला रोजगार अिधकारȣ
सदè य
(Ûयासी)
24.
ǔजले मɅ काय[ कर रहे खान è वािमयɉ के संगमɉ, पांच तक, के
अÚ य¢
नामिनǑद[ç ट
(Ûयासी)
25.
खनन संǑĐयाओं Ʈारा Ĥभाǒवत ¢ेğɉ से समुदायɉ के Ĥितिनिध तीन
तक
नामिनǑद[ç ट
(Ûयासी)
26.
खनन कम[कारɉ के Ĥितिनिध दो तक
नामिनǑद[ç ट
(Ûयासी)
27.
ǔजले मɅ खनन ¢ेğ मɅ काय[ कर रहे गैर-सरकारȣ संगठन का
Ĥितिनिध
नामिनǑद[ç ट
(Ûयासी)
28.
ǔजले मɅ काय[ कर रहा तकनी कȧ खनन å यǒƠ
नामिनǑद[ç ट
(Ûयासी)
29.
ǔजले के Ĥ× येकǒवधानसभा ¢ेğ से एक गैर-शासकȧय å यǒƠ
नामिनǑद[ç ट
(Ûयासी)
30.
सरकार Ʈारा नामिनǑद[ç टकोई अÛ यअिधकारȣ/ å यǒƠ
नामिनǑद[ç ट
(Ûयासी)
(2) Ûयास के नामिनǑद[ƴ Ûयासी, ǔजला मǔजèĚेट कȧ िसफाǐरश पर सरकार Ʈारा नामिनǑद[ƴ Ǒकये
जायɅगे:
परंतु खनन संǑĐयाओं Ʈारा Ĥभाǒवत ¢ेğɉ से समुदायɉ का Ĥितिनिध संबंिधत Ēाम सभा कȧ
िसफाǐरश के आधार पर ǔजला मǔजèĚेट कȧ िसफाǐरश पर सरकार Ʈारा नामिनǑद[ƴ Ǒकया जायेगा।
(3) शासकȧय पदनाम Ʈारा िनयुƠ Ûयासी, उस कालाविध, ǔजसके दौरान वे पद धारण कर रहे हɇ,
Ûयासी के Ǿप मɅ बने रहɅगे और उÛहɅ Ûयासी के Ǿप मɅ अǔèत×व मɅ नहȣं समझा जायेगा, यǑद वे एक
बार उस पद को धारण करने से Ĥवǐरत हो जाते हɇ ǔजसके आधार पर वे इस Ĥकार िनयुƠ Ǒकये गये थे
और पद मɅ उनके उƣरवतȸ Ʈारा ऐसा पद अǔज[त करने कȧ तारȣख से उनके èथान पर Ûयासी के Ǿप मɅ
िनयुƠ Ǒकये गये समझे जायɅगे।
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 64
(4) नामिनǑद[ƴ Ûयािसयɉ के िलए िनयुǒƠ कȧ अविध, Ûयािसयɉ के Ǿप मɅ उनके नामिनदȶशन कȧ
तारȣख से तीन वष[ के िलए होगी और सरकार उÛ हɅ Ǒकसी अÛय अविध के िलए पुन: नामिनǑद[ƴ कर
सकेगी या उनके èथान पर अÛय åयǒƠयɉ को नामिनǑद[ƴ कर सकेगी:
परंतु ऐसे नामिनǑद[ƴ Ûयािसयɉ कȧ अविध Ĥ×येक तीन वष[ कȧ दो अविधयɉ से अिधक नहȣं होगी।
(5) सरकार Ǒकसी भी समय, Ǒकसी भी Ĥवग[ मɅ, Ûयािसयɉ कȧ संÉया और ऐसी अविध के िलए, जो वह
उिचत समझे, बढ़ा सकेगी।
(6) सरकार Ǒकसी भी समय Ǒकसी भी Ûयासी को हटा सकेगी और अपने èवǒववेक से नामिनǑद[ƴ
Ûयासी के Ǿप मɅ Ǒकसी भी अÛय åयǒƠ को िनयुƠ कर सकेगी। सरकार Ʈारा इस Ĥकार हटाया गया
Ûयासी ऐसे हटाये जाने कȧ तारȣख से Ûयासी नहȣं रहेगा।
(7) Ûयािसयɉ का Ûयास िनिध पर कÞजा होगा, ǔजसका इन िनयमɉ के उपबंधɉ के अनुसार उपयोग
Ǒकया जायेगा और Ûयािसयɉ को Ûयासी के Ǿप मɅ अविध के दौरान, Ǒकसी भी समय और समयɉ पर
Ǒकसी åयǒƠ या åयǒƠयɉ से कोई सàपǒƣ Ĥितगृहȣत करने कȧ शǒƠ होगी।
6. Ûयास का Ĥबंध.- (1) Ûयास का Ĥबंध शासी पǐरषɮ मɅ िनǑहत होगा, जो Ûयास के
नामिनǑद[ƴ Ûयािसयɉ को सǔàमिलत करते हुए समèत Ûयािसयɉ से िमलकर बनेगी।
(2) Ûयास के Ǒदन-ĤितǑदन का Ĥबंध, िनयम 10 के अधीन गǑठत Ĥबंध सिमित Ʈारा संचािलत Ǒकया
जायेगा।
7. Ûयास के ǒविनƱय.- (1) Ûयास के समèत ǒविनƱय शासी पǐरषद कȧ बैठक मɅ िलये
जायɅगे और शासी पǐरषɮ कȧ Ĥ×येक बैठक Ûयास कȧ बैठक समझी जायेगी।
(2) शासी पǐरषɮ के समèत ǒविनƱय, उपǔèथत सदèयɉ के बहुमत Ʈारा िलये जायɅगे और मत बराबर
रहने कȧ दशा मɅ, बैठक के अÚय¢ का मत िनणा[यक होगा।
(3) Ûयासी, शासी पǐरषɮ और Ĥबंध सिमित, सरकार Ʈारा समय-समय पर जारȣ Ǒकये गये िनदेशɉ,
माग[दश[क िसƨाÛतɉ इ×याǑद के अनुसार काय[ करɅगे।
8. शासी पǐरषɮ कȧ शǒƠयां और कृ×य.- (1) शासी पǐरषɮ,-
(i ) Ûयास के कृ×यकरण के िलए वृहद नीितगत ढांचा अिधकिथत करेगी और समय-
समय पर अपने काय[ का पुनǒव[लोकन करेगी;
(ii ) Ûयास के िलए पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना, वाǒष[क काय[ योजना और वाǒष[क बजट
बनायेगी और अनुमोदन करेगी;
(iii )
उपलÞध Ûयास िनिध से, Ûयास के उƧेæ यɉ को आगे बढ़ाने के िलए ऐसे अÛय
åययɉ का ऐसी रȣित मɅ, जो सरकार Ʈारा समय-समय पर ǒविनǑद[ƴ कȧ जाये,
अनुमोदन करेगी;
(iv) Ĥबंध सिमित कȧ िसफाǐरशɅ अनुमोǑदत करेगी;
65 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
(v) ǔजले मɅ खनन संबंधी संǑĐयाओं Ʈारा Ĥभाǒवत åयǒƠयɉ या कुटुंबɉ को मौǑġक
फायदे ǒवतǐरत करेगी; और
(vi ) Ĥित वष[ Ûयास के अधीन Ǒकये गये तीन अिभनव कायɟ के िलए, सरकार Ʈारा
ǒविनǔƱत मानकɉ के आधार पर, पुरèकार देगी।
(2) वाǒष[क काय[ योजना, वष[ के Ĥारंभ से कम से कम एक मास पूव[ शाषी पǐरषद Ʈारा तैयार और
अनुमोǑदत कȧ जायेगी:
परंतु यǑद वाǒष[क योजना और बजट ǒविनǑद[ç ट समय के भीतर तैयार और अनुमोǑदत नहȣं
Ǒकया जाता है, तो अÚ य¢ को उसे तैयार और अनुमोǑदत करने कȧ शǒƠ होगी। इस Ĥकार तैयार और
अनुमोǑदत वाǒष[क योजना और बजट, शासी पǐरषɮ Ʈारा सà यक Ǿप से तैयार और अनुमोǑदत Ǒकया
गया समझा जायेगा।
(3) वाǒष[क काय[ योजना मɅ è कȧमɉ और पǐरयोजनाओं कȧ उनके Ĥायोिगक उपबंधɉ सǑह त सूची
अंतǒव[ç ट होगी।
9. शासी पǐरषɮ कȧ बैठक.- (1) शासी पǐरषद कȧ बैठक ǔजतनी बार आवæ यक हो उतनी बार
Ǒकंतु वष[ मɅ कम से कम दो बार होगी।
(2) शासी पǐरषद कȧ बैठक अÚय¢ Ʈारा बुलायी जायेगी।
(3) ऐसी बैठक के िलए गणपूित[ कुल सदèयɉ का एक ितहाई होगी।
10. Ĥबंध सिमित.- Ûयास के काय[, िनàनिलǔखत से िमलकर बनी Ĥबंध सिमित Ʈारा Ǒकये
जायɅगे,-
Đ.सं.
नाम
Ĥबंध सिमित मɅ पदनाम
1
2
3
1.
ǔजला मǔजèĚेट
अÚय¢
2.
मुÉ य काय[कारȣ अिधकारȣ, ǔजला पǐरषɮ
सदè य
सिचव
3.
ǔजले मɅ पदè थाǒपत समè तखिन अिभयंता/सहायक खिन
अिभयंता
सदè य
4.
उप वनसंर¢क
सदè य
5.
अधी¢ण अिभयंता, जल संसाधन ǒवभाग
सदè य
6.
अधी¢ण अिभयंता, जन è वाè Ø य एवं अिभयांǒğकȧ ǒवभाग
सदè य
7.
कोषािधकारȣ
सदè य
8.
अधी¢ण
अिभयंता/काय[पालक
अिभयंता,
साव[जिनक
िनमा[ण ǒवभाग
सदè य
9.
ǔजले के मुÉ य
िचǑक× सा
एवं è वाè Ø य
अिधकारȣ Ʈारा
नामिनǑद[ç ट िचǑक× सा अिधकारȣ
सदè य
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 66
10.
राजè थान राÏ यĤदूषण िनयंğण बोड[ का Ĥितिनिध
सदè य
11.
ǔजला समाज कã याण अिधकारȣ
सदè य
12.
उप-िनदेशक, कृǒष
सदè य
13.
ǔजला िश¢ा अिधकारȣ (Ĥारंिभक)
सदè य
14.
ǔजला िश¢ा अिधकारȣ (माÚ यिमक)
सदè य
15.
जनजाित ¢ेğीय ǒवकास ǒवभाग का Ĥितिनिध
सदè य
16.
ǔजला Įम कã याण अिधकारȣ
सदè य
17.
उप िनदेशक, समेǑकत बाल ǒवकास ǒवभाग
सदè य
18.
िनदेशक/संयुÈ त िनदेशक, पशुपालन
सदè य
19.
ǔजला काय[Đम Ĥबंधक (राजीǒवका)
सदè य
20.
ǔजला रोजगार अिधकारȣ
सदè य
21.
सरकार Ʈारा नामिनǑद[ƴ कोई अÛ य अिधकारȣ/å यǒƠ
सदè य
(2) Ĥबंध सिमित कȧ बैठक Ĥ×येक ितमाहȣ मɅ कम से कम एक बार आयोǔजत कȧ जायेगी और यह
Ĥबंध सिमित के अÚय¢ के ǒविनƱय के अनुसार बुलायी जायेगी।
11. Ĥबंध सिमित कȧ शǒƠयां और कृ×य.- Ĥबंध सिमित,-
(i ) Ûयास के Ǒहतɉ के संर¢ण के िलए सàयक त×परता से शǒƠयɉ का Ĥयोग करेगी;
(ii ) Û यास िनिध का समय पर संĒहण सुिनǔƱत करेगी;
(iii ) Ûयास के ǑĐयाकलापɉ के िलए माèटर Üलान/ǒवजन दèतावेज तैयार करेगी;
(iv) Ĥèताǒवत èकȧमɉ और पǐरयोजनाओं के साथ Ûयास के वाǒष[क बजट/पांच वष[ के
िलए वाǒष[क काय[ योजना मɅ ǒवभाǔजत करने, पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना को तैयार
करने मɅ सहायता करेगी;
(v) पांच वषȸय पǐरĤेê य योजना, वाǒष[क काय[ योजना, अनुमोǑदत èकȧमɉ और
पǐरयोजनाओं के िनçपादन का पय[वे¢ण करेगी और उसे सुिनǔƱत करेगी;
(vi ) पǐरयोजनाओं को मंजूरȣ देगी, उस Ĥयोजन के िलए Ûयास िनिध को िनमु[Ơ और
संǒवतǐरत करेगी;
(vii ) Ûयास िनिध को त× परतापूव[क रȣित मɅ संचािलत करेगी और Ûयास के नाम Þ याज-
वहन करने वाला पीडȣ खाता खोलेगी और ऐसे खाते को संचािलत करेगी;
(viii )
Ûयास िनिधयɉ के उपयोग कȧ Ĥगित को मानीटर करेगी;
(ix) ǒवƣीय वष[ कȧ समािƯ से साठ Ǒदवस के भीतर, वाǒष[क ǐरपोट[ के साथ संपरȣǔ¢त
लेखे शासी पǐरषद के सम¢ इसके अनुमोदन के िलए रखेगी;
67 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
(x) ऐसे समèत अÛ य काय[ करेगी जो Ûयास के िनबा[ध काय[करण और Ĥबंध के िलए
आवæ यक हɉ; और
(xi ) Ûयास के कृ×यकरण के िलए ĤǑĐया अिधकिथत करेगी।
12. Ûयास िनिध.- (1) ǔजला खिनज ĤितƵान Ûयास िनिध मɅ िनàनिलǔखत सǔàमिलत हɉगे,
अथा[त्:-
(i )
Û यास, जो राजè थान ǔजला खिनज Ĥितç ठान Û यास िनयम, 2025 के Ĥारंभ से
Ĥवृƣ हुआ है, के िलए सरकार Ʈारा Ǒकया गया 1,000/- ǽपये (एक हजार ǽपये माğ)
का Ĥारंिभक पǐरिनधा[रण;
(ii ) सरकार या Ǒकसी अÛय अिभकरण, संèथा या åयǒƠ से ĤाƯ कोई अनुदान, अंशदान
या अÛय धन;
(iii ) Ĥ×येक खिनज ǐरयायतधारक, उसे आबंǑटत/अनु£ात ¢ेğ से उसके Ʈारा हटाये गये
और/या उसके भीतर, उपभुƠ Ǒकसी खिनज के संबंध मɅ, िनàनानुसार Û यास िनिध
को अंशदान संदाय करेगा:-
(क) Ĥमुख खिनजɉ कȧ दशा मɅ, खान और खिनज (ǔजला खिनज ĤितƵान को
अंशदान) िनयम, 2015, समय-समय पर यथा संशोिधत, मɅ जैसा
ǒविनǑद[ç ट हो; और
(ख) गौण खिनजɉ कȧ दशा मɅ, राजèथान गौण खिनज ǐरयायत िनयम, 2017,
समय-समय पर यथा संशोिधत, कȧ ǑƮतीय अनुसूची के िनबंधनɉ मɅ संदƣ
रायã टȣ (उÍच पूणाɍक के Ǒकसी पूणाɍǑकत अंश सǑहत) का दस Ĥितशत;
परंतु राजè थान गौण खिनज ǐरयायत िनयम, 2017 के िनयम 52
के उप-िनयम (1क) के उपबंधɉ के अनुसार एम-सैÖ ड इकाई मɅ ĤयुÈ त
अितभार को हटाने कȧ दशा मɅ, Ûयास िनिध को संदाय नहȣं Ǒकया जायेगा।
(iv) िन¢ेप और उससे åयु×पÛन अÛय आय पर Ĥोदभूत Þयाज; और
(v)
Ûयास कȧ अÛय समèत संपǒƣयां और उनसे åयु×पÛन अÛय आय या उसकȧ मूãय
वृǒƨ।
(2) Ûयास िनिध के संदाय, एक पृथक् उप-शीष[ के अधीन रायãटȣ के साथ अिĒम Ǿप से संगृहȣत Ǒकये
जायɅगे और Ûयास के खाते मɅ िनǔ¢Ư Ǒकये जायɅगे और यǑद रायãटȣ के िनधा[रण के समय पर रकम
का कोई अंतर Ĥोƫूत होता है तो उसे Ûयास के खाते मɅ तत् काल िनǔ¢Ư कर Ǒदया जायेगा।
(3) ǔजलɉ मɅ, जहां अिधक रायã टȣ संĒहण संǒवदा/रायãटȣ संĒहण संǒवदा अवाड[ कȧ गयी है, Ûयास
िनिध को अंशदान ऐसे ठेकेदार के माÚ यम से वसूल Ǒकया जायेगा। ऐसे मामलɉ मɅ, Û यास िनिध के
अंशदान कȧ मािसक Ǒकæ त Û यास के खाते मɅ उÈ त ठेकेदार Ʈारा िनǔ¢Ü त कȧ जायेगी।
(4) जहां कोई खनन पÒटा एक से अिधक ǔजले मɅ आता है, वहां Ûयास िनिध का अंशदान उस खाते मɅ
िनǔ¢Ư Ǒकया जायेगा, जो ऐसे खिन अिभयÛता/सहायक खिन अिभयÛता, ǔजसके काया[लय मɅ
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 68
रायã टȣ का िनधा[रण Ǒकया जाता है, Ʈारा संचािलत Ǒकया जाता है। तथाǒप, इस Ĥकार ĤाƯ कुल रकम
Ĥ×येक ǔजले मɅ आने वाले ¢ेğ के आधार पर आनुपाितक Ǿप से आबंǑटत कȧ जायेगी।
(5) संबंिधत खिन अिभयÛता/सहायक खिन अिभयÛता, Ûयास िनिध के अंशदान के संĒहण,
समाधान और Ĥित स×यापन के िलए उƣरदायी हɉगे।
(6) खिन अिभयंता/सहायक खिन अिभयंता, अितǐरÈ त िनदेशक (Ĥशासन), िनदेशालय, खान और
भू-ǒव£ान ǒवभाग, जो ĤािƯयɉ और संǒवतरण के समुिचत रख-रखाव के िलए नोडल अिधकारȣ होगा,
को िनयतकािलक सूचना भेजɅगे।
13. Þ याज का संदाय.- यǑद अिधक रायã टȣ संĒहण संǒवदा/ रायã टȣ संĒहण संǒवदा का कोई
खिनज ǐरयायतधारक या ठेकेदार, िनयम 12 के उप-िनयम (1) मɅ यथा ǒविनǑद[ç ट िनिध मɅ अंशदान
करने मɅ ǒवफल रहता है, तो वह
(i )
मुÉ य खिनजɉ के मामले मɅ, खिनज (परमाणु और हाइĜोकाब[न ऊजा[ खिनजɉ से
िभÛ न) ǐरयायत िनयम, 2016, समय-समय पर यथा संशोिधत, मɅ यथा
ǒविनǑद[ç ट; और
(ii ) गौण खिनजɉ के मामले मɅ, राजस् थान गौण खिनज ǐरयायत िनयम, 2017, समय-
समय पर यथा संशोिधत, मɅ यथा ǒविनǑद[ç ट,-
Þ याज का संदाय करने के िलए दायी होगा।
14. Ûयास िनिध का संचालन.- (1) Ûयास िनिध, राजकोष मɅ Û यास के नाम से खोले गये
Þ याज-वहन करने वाले एकȧकृत खाते मɅ रखी जायेगी और खाता अÚय¢ तथा कोषािधकारȣ या Ĥबंध
सिमित के Ĥािधकृत Ǒकसी सदèय के संयुƠ हèता¢रɉ के अधीन संचािलत होगा।
(2) Ĥबंध सिमित, ऐसी िनिधयɉ कȧ लेखा बǑहयɉ का रखरखाव करेगी।
15. ǔजला खिनज ĤितƵान Ûयास का ǒवèतार.- (1) Ĥधानमंğी खिनज ¢ेğ कãयाण योजना
(Ĥ.मं.ख.¢े.क.यो.) और राÏय या कɅ ġȣय सरकार सरकार कȧ अÛय कãयाणकारȣ èकȧमɅ, संबंिधत
ǔजलɉ के Ûयास Ʈारा Ûयास को Ĥोƫूत िनिधयɉ का उपयोग करते हुए ǑĐयाǔÛवत कȧ जायɅगी।
(2) Ĥ.मं.ख.¢े.क.यो. और राÏय तथा कɅ ġȣय सरकार कȧ अÛय कãयाणकारȣ योजनाओं के समĒ
उƧेæ य हɉगे,-
(i ) खनन Ĥभाǒवत ¢ेğɉ मɅ ǒविभÛन ǒवकासा×मक और कãयाणकारȣ पǐरयोजनाओं/
काय[Đमɉ का ǑĐयाÛवयन करना, और ये पǐरयोजनाएं/काय[Đम, राÏय और कɅ ġȣय
सरकार कȧ वत[मान मɅ चल रहȣ èकȧमɉ/पǐरयोजनाओं कȧ पूरक हɉगी;
(ii ) खनन ǔजलɉ मɅ पया[वरण, åयǒƠयɉ के èवाèØय और सामाǔजक-आिथ[क ढांचे पर,
खनन के दौरान और उसके पæ चात होने वाले Ĥितकूल Ĥभावɉ को Û यून/शमन करना;
और
69 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
(iii ) खनन ¢ेğ मɅ Ĥभाǒवत åयǒƠयɉ के िलए दȣघ[कािलक संधारणीय जीǒवका सुिनǔƱत
करना।
(3) Ĥ× य¢त: Ĥभाǒवत ¢ेğ और Ĥ.मं.ख.¢े.क.यो. और राÏय तथा कɅ ġȣय सरकार कȧ अÛय
कãयाणकारȣ è कȧमɉ के अधीन आने वाले åयǒƠ िनàनानुसार हɉगे,-
(i )
Ēाम और Ēाम पंचायतɅ या नगरȣय è थािनय िनकाय, ǔजनके भीतर खानɅ अवǔèथत
और पǐरचा िलत हɉ। ऐसे खनन ¢ेğ पड़ोसी Ēाम/शहर, Þ लॉक या ǔजले या राÏय मɅ भी
ǒवèताǐरत Ǒकये जा सकɅ गे।
(ii ) Ǒकसी खान या खानɉ के समूह से पन् ġह Ǒकलोमीटर कȧ पǐरिध के भीतर का कोई ¢ेğ:
परंतु जहां राजè व Ēाम का कोई भाग पÛ ġह Ǒकलोमीटर कȧ पǐरिध के भीतर आता है,
राजè व Ēाम का संपूण[ ¢ेğ Ĥभाǒवत ¢ेğ के Ǿप मɅ समझा जायेगा;
(iii ) Ēाम/वाड[, ǔजनमɅ खानɉ Ʈारा ǒवèथाǒपत Ǒकये गये कुटुंबɉ को पǐरयोजना
Ĥािधकाǐरयɉ Ʈारा, Ǒफर से बसाया/पुनवा[िसत Ǒकया गया है; और
(iv) ऐसे Ēाम/वाड[, जो अपनी आिथ[क जǾरतɉ को पूरा करने के िलए खनन ¢ेğɉ पर
Ĥमुखता से िनभ[र हɇ और जो पǐरयोजना ¢ेğɉ पर भोगािधकार और पारàपǐरक
अिधकार रखते हɇ, उदाहरण के िलए, चराई के िलए, गौण वन उ× पादɉ के संĒह के
िलए इ×याǑद, Ĥ×य¢तः Ĥभाǒवत ¢ेğ समझा जायेगा।
(4) अĤ×य¢तः Ĥभाǒवत ¢ेğ और Ĥ.मं.ख.¢े.क.यो. और राÏय तथा कɅ ġȣय सरकार कȧ अÛय
कãयाणकारȣ è कȧमɉ के अधीन आने वाले åयǒƠ िनàनानुसार हɉगे.-
(i ) ¢ेğ जहां èथानीय जनसंÉया, खनन संबंधी संǑĐयाओं के कारण आिथ[क, सामाǔजक और
पया[वरणीय पǐरणामɉ के कारण Ĥितकूल Ǿप से Ĥभाǒवत है। खनन के मुÉय नकारा×मक Ĥभाव
जल, मृदा और वायु कȧ गुणवƣा मɅ ¢य, झरनɉ कȧ कमी और खनन संǑĐयाओं, खिनजɉ का
पǐरवहन, ǒवƭमान अवसंरचना और संसाधनɉ पर बढ़े हुए बोझ के कारण जलधारा Ĥवाह मɅ
कमी से हो सकते हɇ और भू-जल के ıास, संकुलन और Ĥदूषण के Ǿप मɅ हो सकते है; और
(ii ) Ǒकसी खान या खानɉ के समूह से पÍ चीस Ǒकलोमीटर कȧ पǐरिध के भीतर और Ĥ× य¢त:
Ĥभाǒवत ¢ेğ से परे का कोई ¢ेğ, इस बात को ǒवचार मɅ लाये ǒबना Ǒक यह संबंिधत ǔजले या
िनकटवतȸ ǔजले के भीतर आता है या नहȣं:
परंतु जहां Ǒकसी राजè व Ēाम का कोई भाग, पÍ चीस Ǒकलोमीटर कȧ पǐरिध के भीतर आता है,
राजè व Ēाम का समè त ¢ेğ, Ĥभाǒवत ¢ेğ के Ǿप मɅ समझा जायेगा।
(5) Ûयास, इन िनयमɉ के Ĥारंभ से तीन मास के भीतर Ĥ×य¢तः और अĤ×य¢तः Ĥभाǒवत ¢ेğɉ कȧ
एक अƭतन सूची तैयार करेगा और संधाǐरत करेगा। ऐसे Ĥभाǒवत ¢ेğɉ कȧ सूची Û यास Ʈारा Ĥ× येक
छह मास पर अƭतन कȧ जायेगी।
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 70
(6) इन िनयमɉ मɅ अंतǒव[ç ट Ǒकसी बात के होते हुए भी, Ĥत् य¢त: या अĤत् य¢त: Ĥभाǒवत ¢ेğ,
खान या खानɉ के समूह से Đमश: पंġह Ǒकलोमीटर या पÍ चीस Ǒकलोमीटर कȧ पǐरिध से परे, Ǒकंतु
ǔजले कȧ सीमा के भीतर, अिभिलǔखत Ǒकये जाने वाले कारणɉ से और संबंिधत खÖ ड आयुÈ त से
अनुमोदन के पæ चात ǒवè ताǐरत Ǒकये जा सकɅ गे:
परंतु उप[युÈ त ǒवè ताǐरत ¢ेğ मɅ å यय Ĥ× य¢त: Ĥभाǒवत और अĤ× य¢त: Ĥभाǒवत ¢ेğ के
कुल å यय के दस Ĥितशत से अिधक नहȣं होगा।
(7) िनàनिलǔखत को Ĥ×य¢तः Ĥभाǒवत åयǒƠयɉ के Ǿप मɅ सǔàमिलत Ǒकया जायेगा:-
(i ) भूिम अज[न, पुनवा[सन और पुनåयव[èथापन मɅ उिचत Ĥितकर और पारदिश[ता अिधकार
अिधिनयम, 2013 कȧ धारा 3 के खÖड (ग) के अधीन यथा पǐरभाǒषत ‘Ĥभाǒवत कुटुंब’;
(ii )
भूिम अज[न, पुनवा[सन और पुनåयव[èथापन मɅ उिचत Ĥितकर और पारदिश[ता
अिधकार अिधिनयम, 2013 कȧ धारा 3 के खÖड (ट) के अधीन पǐरभाǒषत ‘ǒवèथाǒपत
कुटुंब’;
(iii )
Ĥ×य¢तः या अĤ×य¢तः Ĥभाǒवत ¢ेğɉ से संबंिधत Ēाम सभा/नगरȣय è थािनय
िनकाय Ʈारा समुिचत Ǿप से यथा पǐरलǔ¢त कोई अÛ य å यǒƠ।
(iv) å यǒƠ, जो खनन कȧ जाने वाली भूिम पर ǒविधक और वृǒƣक अिधकार रखते हɇ, वे जो
भोगािधकार और पारंपǐरक अिधकार रखते हɇ, और वो ǔजनकȧ जीवनचया[ खनन के कारण
Ĥभाǒवत होती है।
(8) Ĥभाǒवत कुटुंब, जहां तक संभव हो, Ĥ×य¢तः या अĤ×य¢तः Ĥभाǒवत ¢ेğɉ मɅ Ēाम
सभा/नगरȣय è था िनय िनकाय के èथानीय/िनवा[िचत Ĥितिनिधयɉ के साथ परामश[ से पǐरलǔ¢त
Ǒकये जायɅगे।
(9) Ûयास, राÏ य कȧ Û यूमोकोिनयोिसस पािलसी, 2019 के उपबंधɉ के अधीन पाğ मरȣजɉ और उनके
ǒविधक वाǐरसɉ को सǔàमिलत करते हुए, ऐसे Ĥभाǒवत åयǒƠयɉ/èथानीय समुदायɉ कȧ एक अƭतन
सूची तैयार करेगा और उसका संधारण करेगा। सूची Ĥित वष[ अƭतन कȧ जायेगी।
(16) Û यास िनिध का उपयोग.- (1) िनिध का कम से कम सƣर Ĥितशत िनà निलǔखत उÍच
पूǒव[कता वाले ¢ेğ के अधीन उपयोग Ǒकया जायेगा:
(i )
पेयजल कȧ आपूित[:
कɅ ġȣयकृत शोधन Ĥणाली, जल Ĥशोधन संयंğ, पेयजल के िलए एकल आधार
सुǒवधाओं को सǔàमिलत करते हुए èथायी/अèथायी जल संǒवतरण तंğ, जल आपूित[
Ĥणाली के िलए पाइप ǒबछाना;
(ii ) पया[वरण संर¢ण और Ĥदूषण िनयंğण उपाय:
71 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
बǑहःİाव उपचार संयंğ, ¢ेğ मɅ जलधाराओं, झीलɉ, तालाबɉ, भू-जल, अÛय जल
Ƹोतɉ के Ĥदूषण का िनवारण, खनन संǑĐयाओं और अपिशç ट Ʈारा काǐरत, वायु
और धूल Ĥदूषण को िनयंǒğत करने के िलए उपाय, खान जल-िनकास कȧ Ĥणाली,
खान Ĥदूषण िनवारण ĤौƭोिगǑकयɉ और चालू या पǐर×यƠ खानɉ के िलए खनन ¢ेğɉ
का पुनःèथापन, पुनǾƨार और पुनवा[सन, खानɉ के सतत ǒवकास और पया[वरण के
िलए अपेǔ¢त अÛय वायु, जल और सतह Ĥदूषण िनयÛğण यंğ ǒवÛयास, पया[वरण
के संर¢ण के िलए अवैध खनन/पǐरवहन को िनयंǒğत करने के िलए तकनीकȧ
अवसंरचना और Ĥदूषण िनयंğण उपाय। खिन ज-ǒविशç ट Ĥदूषकɉ और उनकȧ
पǐरसंकटमय ¢मता कȧ पहचान ĤितǒƵत शै¢ǔणक संè थाओं/अनुसंधान संè थाओं
को अंतव[िलत करके कȧ जा सकेगी, संकटɉ कȧ पहचान, वायु गुणवƣा मािनटर और
Ĥदश[क लगाना और अनुसंधान कȧ िसफाǐरशɉ के काया[Û वयन के िलए उपाय करने का
ǔजà मा लेना;
(iii ) èवाèØय देखभाल:
(क) ऐसे å यǒƠयɉ, ǔजनका è वाè Ø य खनन के कारण Ĥभाǒवत हुआ है, Ĥभाǒवत
¢ेğɉ मɅ Ĥाथिमक/ǑƮतीयक è वाØ य देखभाल सुǒवधाओं के सृजन, आवæ यक
è टाफ (डाÈ टर/पैरामेǑडकल/सहायक è टाफ), उपकरण और ऐसी सुǒवधाओं को
Ĥभावी बनाये जाने के िलए अपेǔ¢त आपूित[ पर Ú यान कɅ Ǒġत होगा;
(ख) è थािनय िनकायɉ, राÏ य और कɅ ġȣय सरकार कȧ ǒवƭमान è वाè Ø य देखभाल
अवसंरचना के साथ अिभसरण मɅ पूरक और काय[ करने के िलए Ĥयास हɉगे।
राƶीय खिनक è वाè Ø य संè थान के पास उपलब् ध द¢ता को खनन से संबंिधत
रोगɉ और बीमाǐरयɉ, खनन Ĥभाǒवत ¢ेğɉ मɅ चल è वाè Ø य देखभाल इकाईयɉ
कȧ देखभाल के िलए आवæ यक ǒवशेष अवसंरचना तैयार करने मɅ उपयोग Ǒकया
जा सकेगा। खनन Ĥभाǒवत व् यǒƠयɉ कȧ è वाè Ø य देखभाल के िलए समूह बीमा
योजना काया[ǔÛ वत कȧ जा सकेगी; और
(ग) खनन संǑĐयाओं से संबंिधत è वाè Ø य के खतरɉ से Ĥभाǒवत è थानीय खान
कम[कारɉ के कã याण, उनकȧ è वाè Ø य कȧ ǔèथित के सुधार और सुर¢ा के
िलए, राÏ य कȧ Û यूमोकोिनयोिसस पािलसी, 2019 के उपबंधɉ के अधीन पाğ
मरȣजɉ/उनके ǒविधक वाǐरसɉ को अनुĒह रािश के िलए, िनयिमत è वाè Ø य
जांच िशǒवरɉ, जागǾकता िशǒवरɉ, व् यावसाियक è वाè Ø य िनगरानी
काय[Đमɉ के िलए िनिधयɉ का उपयोग Ǒकया जा सकेगा:
परन् तु उपयु[È त खÖ ड खÖ ड मɅ (i ), (ii ) और (iii ) मɅ उǔãलǔखत
पǐरयोजनाएं और ǑĐयाकलाप या तो िनमा[ण Ĥचालन और अंतरण आधार पर
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 72
या एकल ǒबÛ दु संǒवदा सेवाओं पर Ǒकये जायɅगे और इस Ĥयोजन के िलए कोई
भी अè थायी या è थायी पद सृǔजत नहȣं Ǒकया जायेगा;
(iv) िश¢ा:
ǒवƭालय/महाǒवƭालय/å यावसाियक
Ĥिश¢ण
संè थानो
भवनɉ,
अितǐरÈ त
अÚ ययन क¢ɉ, Ĥयोगशालाओं, पुè तकालयɉ, कला एवं िशã प क¢ɉ, शौचालय
खÖ डɉ, पेयजल å यवè था, आवासीय ǒवƭालयɉ, Ĥभाǒवत ¢ेğɉ के ǒवƭािथ[यɉ और
दूरè थ ¢ेğɉ मɅ अÚ यापकɉ के िलए आवासीय छाğावासɉ का िनमा[ण, खेल
अवसंरचना, अÚ यापकɉ/अÛ य सहायक कम[चाǐरवृन् दɉ को लगाना, ई-लिनɍग सैट
अप, पǐरवहन सुǒवधाओं (बस/वैन/साइǑकल/ǐरÈ शा इ× याǑद) और पोषण संबंधी
काय[Đमɉ कȧ अÛ य å यवè था। उÍ चतर िश¢ा के िलए सरकारȣ/सरकारȣ सहायता
ĤाÜ त संè थानɉ मɅ िश¢ा ĤाÜ त करने के िलए Ĥभाǒवत ¢ेğɉ मɅ ǒवदयािथ[यɉ के िलए
ǒवƣीय सहायता;
(v)
मǑहला एवं बाल कã याण:
मातृ× व एवं िशशु è वाè Ø य कȧ समè याओं, कुपोषण, संĐामक बीमाǐरयɉ, इ× याǑद
के िलए ǒवशेष काय[Đम;
(vi ) वृƨ एवं Ǒदå यांगजन कã याण:
वृƨ एवं Ǒदå यांगजन के कã याण के िलए ǒवशेष काय[Đम और िचǑक× सǑकय
सहायता और ǔजला Ǒदå यांगता पुनवा[स कɅ ġो को ǒवƣीय सहायता;
(vii ) कौशल ǒवकास और आजीǒवका के अवसर सृǔजत करना:
è थािनय पाğ å यǒƠयɉ के िलए आजीǒवका सहायता, आय सृǔजत करने और
आिथ[क ǑĐयाकलापɉ के िलए कौशल ǒवकास। पǐरयोजनाओं/è कȧमɉ मɅ Ĥिश¢ण,
Ĥिश¢ण Ǒकट, कौशल ǒवकास कɅ ġ का ǒवकास, इनक् यूबेशन कɅ ġ, è व-रोजगार
è कȧमɉ, è वंम-सहायता समूहɉ को समथ[न और ऐसे è वरोजगार आिथ[क
ǑĐयाकलापɉ के िलए पूव[ और पæ चात के संयोजनɉ कȧ å यवè था, Ĥभाǒवत å यǒƠयɉ
और ¢ेğɉ कȧ कला और िशã पɉ के सुधार और Ĥदश[न के िलए ǑĐयाकलापɉ और गौण
वन उत् पाद के संĒहण और ĤǑĐया को सǔàमिलत Ǒकया जा सकेगा;
(viii )
è वÍ छता:
अपिशç ट के संĒहण, पǐरवहन और å ययन, साव[जिनक è थानɉ कȧ सफाई,
समुिचत जल िनकास और मल-Ĥवाह उपचार संयंğ कȧ å यवè था, मल कȧचड़ के
73 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
å ययन के िलए å यवè था, शौचालयɉ और संबंिधत अÛ य ǑĐयाकलापɉ कȧ
å यवè था;
(ix) आवासन:
कɅ ġȣय या राÏ य è कȧमɉ के अधीन नहȣं आने वाले खनन Ĥभाǒवत å यǒƠयɉ के िलए
पÈ के आवास कȧ å यवè था;
(x)
कृǒष:
कृǒष, उƭान-कृǒष और कृǒष वािनकȧ से संबंिधत ǑĐयाकलाप। Ĥिश¢णɉ के माÚ यम
से Ǒकसानɉ को सहायता, Ǒकसान उ× पादक संगठनɉ/संĒहकɉ/सहकारȣ संè थाओं को
समथ[न, खाƭ Ĥसंè करण इकाईयɉ, कोã ड è टोरेज, ǒवपणन सुǒवधाओं जैसे कȧ
माकȶ ट याडɟ, इ× याǑद को सǔàमिलत करते हुए è टोरेज स् थाǒपत करना; वृ¢ारोपण,
औषधीय जड़ȣ-बूंǑटयɉ का Ĥसंस् करण; और
(xi ) पशुपालन:
पशुधन, कुÈ कुट-पालन, सुअर-पालन, म× यस पालन, दाना और चारा ǒवकास
संवध[न और पशुपालन, Ǒकसान उ× पादक संगठनɉ, è वयं-सहायता समूहɉ, Ǒकसान
सहकाǐरता संगठनɉ मɅ सहायक नवाचार का समथ[न।
(2) Û यास िनिध का तीस Ĥितशत तक िनàनिलǔखत अÛ य Ĥाथिमकता वाले सेÈ टरɉ के
अधीन उपयोग मɅ िलया जायेगा:-
(i ) भौितक अवसंरचना:
अपेǔ¢त भौितक अवसंरचना उपलब् ध कराना जैसे Ǒक सड़क, पुल, रेल और
जलमाग[ पǐरयोजनाएं;
(ii ) िसंचाई:
चैक बांध और वीयर डायवज[न को सǔàमिलत करते हुए िसंचाई के वैकǔãपक
Ƹोत ǒवकिसत करना, िसंचाई कȧ उपयुÈ त और उÛ नत तकनीकɅ अपनाना,
ǑĜप िसंचाई को सǔàमिलत करते हुए सूê म िसंचाई सुǒवधाओं के िलए सहायता,
बोरवेल और पंप ऊजा[करण के िलए सहायता;
(iii ) ऊजा[ और वाटरशैड ǒवकास:
ऊजा[ के वैकǔãपक Ƹोतɉ (माइĐो-हाइडल, ǒवकɅ ġȣकृत सौर या अÛ य
नवीकरणीय Ƹोतɉ को सǔàमिलत करते हुए) और वषा[ जल संचयन Ĥणाली का
ǒवकास। बाग-बगीचɉ, एकȧकृत कृǒष और कृǒष वािनकȧ का ǒवकास और
जलĒहण ¢ेğɉ का Ĥ× यावत[न; और
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 74
(iv) खनन Ĥभाǒवत ǔजले मɅ पया[वरणीय गुणवƣा बढाने के िलए कोई अÛ य उपाय।
(3) इन िनयमɉ मɅ अंतǒव[ç ट Ǒकसी बात के होते हुए भी स रकार, समय-समय पर, Ǒकसी अÛ य
¢ेğ को उÍ च पूǒव[कता वाले ¢ेğ और अÛ य Ĥाथिमकता ¢ेğ के Ǿप मɅ अिधसूिचत कर
सकेगी।
(4) अनुसूिचत ¢ेğɉ के िलए ǒवशेष उपबंध:
(i ) अनुसूिचत ¢ेğɉ मɅ िनिध के उपयोग के िलए अंगीकृत कȧ जाने वाली ĤǑĐया,
अनुसूिचत ¢ेğɉ और जनजातीय ¢ेğɉ के Ĥशासन संबंधी संǒवधान के अनुÍ छेद
244 के साथ पǑठत अनुसूची 5 और पंचायत (अनुसूिचत ¢ेğɉ पर ǒवè तार)
अिधिनयम, 1996 और अनुसूिचत जनजाित और अÛ य परà परागत वन
िनवासी (वन अिधकारɉ कȧ माÛ यता) अिधिनयम, 2006 मɅ अंतǒव[ç ट उपबंधɉ
Ʈारा माग[दिश[त कȧ जायेगी; और
(ii ) अनुसूिचत ¢ेğɉ के भीतर अवǔèथत खनन Ʈारा Ĥभाǒवत गांवɉ के संबंध मɅ:
(क) Ēाम सभा का अनुमोदन समè त योजनाओं, काय[Đमɉ और Ĥारंभ कȧ
जाने वाली पǐरयोजनाओं तथा इन िनयमɉ के अधीन Ǒहतािधकाǐरयɉ कȧ
पहचान के िलए अपेǔ¢त होगा; और
(ख) संबंिधत Ēाम मɅ Û यास के अधीन ǔजà मे िलये गये कायɟ पर ǐरपोट[,
Ĥ× येक ǒवƣीय वष[ के पूण[ होने के पæ चात Ēाम सभा को Ĥè तुत कȧ
जायेगी।
17. सामाÛय माग[दश[क िसƨांत.- (1) इन िनयमɉ के अधीन Ǒकये जाने वाले ǒवकासा× मक और
कãयाणकारȣ ǑĐयाकलाप, यथासंभव, राÏ य के साथ-साथ कɅ ġȣय सरकार Ʈारा ǒवƣ-पोǒषत चालू
èकȧमɉ/पǐरयोजनाओं के पूरक कȧ Ĥकृित मɅ हɉगे। “Polluter Pays Principle’’ के अधीन Ǒकये
जाने वाले ǑĐयाकलाप Û यास Ʈारा Ǒकसी भी èकȧम के अधीन नहȣं Ǒकये जाने जायɅगे। यह खनन
Ĥभाǒवत ¢ेğɉ मɅ सतत् ǒवकासा×मक लêयɉ को ĤाƯ करने के िलए चल रहȣ कɅ ġȣय और राÏय कȧ
èकȧमɉ के अिभसरण पर कɅ Ǒġत होगा। Û यास आकां¢ी ǔजला काय[Đम और आकां¢ी Þ लॉक काय[Đम
के अधीन लêयɉ को ĤाÜ त करने को Ĥाथिमकता देगा।
(2) Ûयास पचास करोड़ Ǿपये से अिधक वाǒष[क संĒहण होने पर योजना, तकनीक, लेखा और
मािनटǐरंग सहायता के िलए पǐरयोजना Ĥबंध इकाई (पीएमयू) èथाǒपत कर सकेगी। ऐसे पीएमयू कȧ
लागत Ĥशासिनक å ययɉ से पूण[ कȧ जायेगी। पीएमयू संǒवदा×मक आधार पर अपेǔ¢त अǑह[त
ĮमशǒƠ लगा सकेगी। Û यास के अधीन पǐरयोजनाओं के िलए लगाये गये कािम[क केवल सीिमत
कालाविध के िलए पूण[ Ǿप से संǒवदा×मक हɉगे।
75 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
(3) दस करोड़ या अिधक ǽपये के वाǒष[क संĒहण वाले ǔजले, भǒवçय के आवतȸ åययɉ के िलए
ǒवÛयास िनिध संधाǐरत करɅगे। वाǒष[क ĤािƯयɉ के दस Ĥितशत से अनिधक कȧ युǒƠ युÈ त रािश, सतत्
आजीǒवका उपलÞध करवाने के िलए ǒवÛयास िनिध मɅ िनǔ¢Ü त कȧ जायɅगी। ǒवÛ यास िनिध सरकारȣ
Ĥितभूितयɉ/बांड और राƶीयकृत/अनुसूिचत बɇकɉ कȧ साविध जमा रसीद और राÏ य सरकार Ʈारा यथा
अनु£ात अÛ य िलǔखत को िनǑहत होगी। ǒवÛ यास िनिध, उन ¢ेğɉ मɅ जहां खनन ǑĐयाकलाप,
खिनजɉ के शूÛ यीकरण को सǔàमिलत करते हुए Ǒकसी कारण से रोक दȣ गयी है, सतत् आजीǒवका
और सृजन के िलए उपयोग कȧ जायेगी।
(4) कोई पǐरयोजना, जो Ĥभाǒवत ¢ेğ/व् यक् ित के फायदे के िलए है, Ǒकंतु ǔजले कȧ भौगोिलक सीमा
से बाहर तक फैलाव है, को राÏ य सरकार का पूव[ अनुमोदन अिभ ĤाÜ त Ǒकये जाने के पæ चात, Û यास
के अधीन िलया जायेगा।
(5) राÏ य सरकार Ʈारा उपापनɉ के िलए ǒवǑहत ĤǑĐया का अनुसरण Ǒकये जाने के पæ चात, Û यास
Ʈारा काय[/माल उपाÜ त Ǒकया जा सकेगा। माल और सेवाओं का उपापन, राजè थान लोक उपापन मɅ
पारदिश[ता अिधिनयम, 2012 और इसके अधीन बनाये गये िनयमɉ के उपबंधɉ के अनुसार होगा।
काय[ का िनç पादन संबंिधत काय[पालक अिभकरणɉ के लेखा िनयमɉ या सरकार Ʈारा इस िनिमƣ
बनाये गये ǑकÛ हȣ ǒविनǑद[ç ट िनयमɉ के उपबंधɉ अनुसार Ǒकया जायेगा।
(6) Û यास अपनी िनिधयɉ को रखने के िलए राजकोष मɅ एक ǔजला è तरȣय एकȧकृत पीडȣ खाता
संधाǐरत करेगा। समè त ĤािƯयां इस खाते मɅ जमा कȧ जायɅगी। काय[पालक अिभकरण को ऐसे
एकȧकृत पीडȣ के अधीन काया[Û वयन अिभकरण के Ǿप मɅ पदािभǑहत Ǒकया जायेगा और ǒवƣीय सीमा,
अनुमोदनानुसार जारȣ Ĥशासिनक और ǒवƣीय मंजूरȣ के अनुसार उनको अनु£ात कȧ जायेगी।
वैयǒƠक Ǒहतािधकारȣ के मामले मɅ या शासी पǐरषद Ʈारा सà यक Ǿप से अनुमोǑदत Ĥ× य¢ फायदा
अंतरण के मामलɉ मɅ या Û यास Ʈारा सेवाएं भाड़े पर लेने के मामले मɅ, ये सà यक ĤǑĐयानुसार
संबंिधत बɇक खातɉ मɅ Ĥ× य¢त: संदƣ Ǒकये जायɅगे। नोडल अिधकारȣ आ£ापक Ǿप से एकȧकृत पीडȣ
खाता कȧ ĤािƯ å यय और अिधशेष का राजकोष लेखा से दैिनक Ǿप से िमलान करेगा।
(7) Û यास, इसके संचालन और Ĥशासन के िलए िनà निलǔखत रȣित से Û यास िनिध का उपयोग कर
सकेगा:-
(i ) Û यास कȧ वाǒष[क ĤािƯयɉ के पांच Ĥितशत से अनिधक रकम Û यास के Ĥशासिनक,
पय[वे¢णीय और उपǐरलागत के िलए उपयोग मɅ ली जा सकेगी; और
(ii ) Û यास के अधीन कोई भी अè थायी/è थायी पद सृǔजत नहȣं Ǒकया जाएगा। Û यास Ʈारा
Ǒकसी भी अèथायी/è थायी पद के सृजन और यान के Đय के िलए राÏ य सरकार का
पूव[ अनुमोदन अपेǔ¢त होगा। तथाǒप, Û यूनतम अपेǔ¢त è टाफ संǒवदा×मक आधार
पर लगाया जायेगा।
18. पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना और वाǒष[क काय[ योजना.-
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 76
(1) Ĥ× येक ǔजले मɅ पǐरĤेê य योजना ǒविनिम[ित के िलए शैǔ¢क संè थाओं/ǒवÉ यात संगठनɉ
/अिभकरणɉ के माÚ यम से आधारभूत सवȶ¢ण संचािलत Ǒकया जायेगा। Ēाम सभा/è थानीय िनकाय
आवæ यक िनधा[रण ǐरपोटɟ कȧ तैयारȣ मɅ सहायता कर सकेगɅ। Û यास को Ǒकसी संबंिधत ǒवभाग Ʈारा
ǔजà मे िलये गये आधारभूत सवȶ¢ण, यǑद उपलÞ ध हो, का अिधमानत: उपयोग करना चाǑहए।
सवȶ¢ण के िनदȶश और मुÉ य िनç कष[ ǔजले के िलए पǐरĤेê य योजना मɅ सǔàमिलत Ǒकये जायɅगे।
(2) आधारभूत सवȶ¢ण या Ǒकसी ऐसे सवȶ¢ण/िनधा[रण के माÚ यम से पहचान Ǒकये गये िनçकषɟ और
किमयɉ के आधार पर Û यास, पांच वष[ के िलए योजना तैयार करेगा और उसे पǐरĤेê य योजना मɅ
सǔàमिलत Ǒकया जायेगा।
(3) पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना, उपलब् ध और पांच वष[ कȧ कालाविध पर Û यास को संभवत: Ĥोदभूत
होने वाले चालू अिधशेष को ǒवचार मɅ रखते हुए तैयार कȧ जायेगी।
(4) पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना, वष[-वार काय[ योजनाओं मɅ ǒवभाǔजत होगी।
(5) पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना मɅ समè त Ĥाथिमक सेÈ टरɉ जैसे पेयजल, è वाè Ø य, िश¢ा, मǑहला
एवं बाल कã याण, इ× याǑद और अÛ य सेÈटर जैसे सड़कɅ , िसंचाई इ× याǑद ǒविभÛ न भाग हɉगे।
(6) पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना शासी पǐरषद Ʈारा अनुमोǑदत कȧ जायेगी और Û यास कȧ वेबसाइट पर
Ĥदिश[त कȧ जायेगी।
(7) शासी पǐरषɮ Ʈारा Ĥितवष[ अनुमोǑदत Ǒकये जाने वाली Û यास कȧ वाǒष[क योजनाएं, पंचवषȸय
पǐरĤेê य योजना और पूव[वतȸ वषɟ मɅ इसके लêयɉ को पूण[ करने मɅ Ĥाप् त सफलता के आधार पर
हɉगी:
परंतु आगामी ǒवƣीय वष[ के िलए वाǒष[क योजना तैयार करते समय, पूव[ Ĥितबƨता और
दाियत् वɉ कȧ अिधकता कȧ कुल रािश का िनधा[रण Ǒकया जायेगा। पǐरयोजनाओं के ǒवƣीय अनुशासन
और समय पर पूण[ता को बनाये रखने के िलए, पूव[ दािय× व और Ĥितबƨता तथा Ĥè ताǒवत कȧ जाने
वाली नई è कȧमɉ कȧ कुल रािश Ǒकसी भी दशा मɅ अगले ǒवƣीय वष[ के िलए अपेǔ¢त नकद Ĥवाह के
तीन गुना से अिधक नहȣं होगी।
(8) वाǒष[क योजना मɅ Ĥकृित मɅ आवæ यक माने जाने वाले कुछ अÛ य संकम[ और å यय सǔàमिलत हो
सकɅ गे हालांǑक वाǒष[क योजना का अिधकतम दस Ĥितशत पǐरĤेê य योजना मɅ सǔàमिलत नहȣं होगा।
(9) सरकार आधारभूत सवȶ¢ण संचािलत करने और पंचवषȸय पǐरĤेê य योजना तैयार करने के िलए
ǒवÉ यात संगठनɉ/अिभकरणɉ/ǒवæ वǒवƭालयɉ को पैनल मɅ रख सकेगी।
19. Ĥèताव के िनçपादन के िलए लगाये जाने वाले अिभकरण.- (1) Ûयास, सरकार के Ǒकसी
भी अिभकरण को िनयुƠ कर सकेगा और ऐसे अिभकरण के माÚयम से Ǒकये जाने वाले कोई ǒवशेष
Ĥèताव/पǐरयोजना समनुदेिशत कर सकेगा।
(2) Ûयास अǑह[त अिभकरणɉ जैसे गैर-सरकारȣ संगठन, जो ¢ेğ मɅ काय[ कर रहे हɇ, को भी पैनल मɅ
रख सकेगा। तथाǒप, यथासंभव, उसी ¢ेğ मɅ काय[ कर रहे सरकारȣ अिभकरण को पूǒव[कता दȣ
जायेगी।
77 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
20. åययɉ को Ĥभाǐरत करना.- Ûयासी, Ûयास िनिध से िनàनिलǔखत åययɉ को Ĥभाǐरत करने
के हकदार हɉगे, अथा[त्:-
(i )
Ûयास के संचालन या िनçपादन मɅ और Ûयास िनिध मɅ समाǒवƴ ǒविनधानɉ और
आǔèतयɉ के आपन, पǐरर¢ण या फायदे के िलए और Ûयास के Ǒहतɉ कȧ सुर¢ा के
िलए उपगत समèत åयय;
(ii ) अंशदानɉ और या ǑकÛहȣं अÛय İोतɉ, जो Ĥोƫूत हɉ, को अिभĤाƯ करने के िलए
Ûयािसयɉ Ʈारा उपगत समèत åयय (Ǒकसी करार या अÛय ǒवलेखɉ के िनçपादन
और/या रǔजèĚȣकरण के आनुषंिगक åययɉ को सǔàमिलत करते हुए);
(iii ) Ǒकसी ǒविध सलाहकार कȧ वृितक फȧस और लागत को सǔàमिलत करते हुए, Ûयास
के कायɟ से संबंिधत Ûयासी Ʈारा या उसके ǒवǾƨ ǑकÛहȣं ǒविधक काय[वाǑहयɉ के संबंध
मɅ समèत åयय;
(iv) Ûयास के कायɟ के संबंध मɅ संदƣ/संदेय समèत उÙĒहणɉ, शुãकɉ और अÛय Ĥभारɉ
को सǔàमिलत करते हुए, Ûयास के संचालन या िनçपादन मɅ उपगत समèत ǒविधक
और कानूनी åयय;
(v)
सरकार के मानकɉ के अनुसार इसकȧ बैठकɅ आयोǔजत करने और अÛय काय[वाǑहयɉ के
संबंध मɅ समèत åयय; और
(vi ) Û यासी, उनकȧ सेवाओं के िलए Ǒकसी पाǐरĮिमक के हकदार नहȣं हɉगे।
21. िनिध के अंतरण पर िनबɍधन.- (1) अिधिनयम कȧ धारा 9ख के उपबंध, Û यास Ʈारा िनिध
के उपयोग के संबंध मɅ कठोरता से लागू हɉगे।
(2) कोई िनिध, Û यास से राÏ य राजकोष या राÏ य è तरȣय िनिध या मुÉ यमंğी सहायता िनिध या
Ǒकसी अÛ य िनिध या è कȧमɉ मɅ Ǒकसी भी रȣित से अंतǐरत नहȣं कȧ जायेगी।
(3) Û यास िनिध मɅ से कोई å यय सरकार या अÛ य सरकारȣ è तर के अिभकरण Ʈारा राÏ य è तर पर
मंजूर या अनुमोǑदत नहȣं Ǒकया जायेगा।
(4) कोई भी िनिध ǔजले के भीतर Ĥ× य¢त: या अĤ× य¢त: Ĥभाǒवत ¢ेğɉ से बाहर या इन िनयमɉ मɅ
यथापǐरभाǒषत Ĥभाǒवत å यǒƠयɉ से िभÛ न के िलए खच[ नहȣं कȧ जायेगी।
(5) कोई भी िनिध, िनयम 12 के उप-िनयम (4) मɅ यथा वǔण[त को छोड़कर, एक ǔजले से अÛ य ǔजले
को Ǒकसी भी रȣित मɅ अंतǐरत नहȣं कȧ जाएगी।
(6) Û यास से िनिधयɉ के å यय का अनुमोदन पूण[त: Û यास कȧ शासी पǐरषद मɅ िनǑहत होगा। सरकार
और राÏ य èतरȣय सिमित का पǐरयोजनाओं कȧ मंजूरȣ, िनिध/å यय के अनुमोदन पर å यापक
Ĥािधकार नहȣं होगा और उनके कृ× य इन िनयमɉ के अधीन पǐरयोजनाओं कȧ Ĥभा वी मािनटǐरंग और
काया[Û वयन तक सीिमत हɉगे।
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 78
22. राÏ य è तरȣय मािनटǐरंग सिमित.- (1) Û यास को काय[संपादन और Ûयास के पारदिश[ता
मानकɉ, संपरȣ¢ा और वाǒष[क ǐरपोट[ कȧ अनुपालना कȧ मािनटǐरंग के िलए िनà निलǔखत से िमलकर
बनने वाली राÏ य è तरȣय मािनटǐरंग सिमित होगी.-
Đ.सं.
नाम
पदनाम
1
2
3
1.
मुÉ य सिचव
अÚय¢
2.
खान एवं पेĚोिलयम ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
उपाÚ य¢
3.
खान मंğालय, भारत सरकार का Ĥितिनिध
सदè य
4.
ǒवƣ ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
5.
वन ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
6.
साव[जिन क िनमा[ण ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
7.
जल संसाधन ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
8.
जन è वाè Ø य एवं अिभयांǒğकȧ ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन
सिचव
सदè य
9.
सामाǔजक Û याय एवं अिधकाǐरता ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन
सिचव
सदè य
10.
िचǑक× सा एवं è वाè Ø य ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
11.
तकनीǑक एवं उÍ च िश¢ा ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
12.
Ĥारंिभक िश¢ा ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
13.
आयोजना ǒवभाग का Ĥभारȣ शासन सिचव
सदè य
14.
िनदेशक, खान एवं भूǒव£ान ǒवभाग
सदè य
15.
अÚ य¢ Ʈारा आमंǒğत कोई अÛ य अिधकारȣ
सदè य
(2) Û यास के ǑĐयाकलापɉ कȧ मािनटǐरंग के िलए िनदेशालय, खान एवं भूǒव£ान मɅ "राÏय èतरȣय
नोडल डȣएमएफ सैल’’ के नाम से एक सैल होगा। राÏय èतरȣय नोडल डȣएमएफ सैल, राÏय èतरȣय
मािनटǐरंग सिमित के सिचवालय के Ǿप मɅ काय[ करेगा।
(3) राÏय èतरȣय मािनटǐरंग सिमित Ûयास के काय[ संपादन और Ûयास के पारदिश[ता मानकɉ,
संपरȣ¢ा और वाǒष[क अिभलेखɉ कȧ अनुपालना मािनटर करेगी।
(4) राÏ य è तरȣय मािनटǐरंग सिमित वष[ मɅ कम से कम दो बार बैठक करेगी।
23. वाǒष[क ǐरपोट[.- (1) ǒवƣीय वष[ कȧ समािƯ कȧ तारȣख से तीन मास के भीतर Ĥित वष[,
Ûयास संबंिधत ǒवƣीय वष[ के अपने ǑĐयाकलापɉ पर वाǒष[क ǐरपोट[ तैयार करेगा और इसे Û यास के
सम¢ रखेगा।
79 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
(2) वाǒष[क ǐरपोट[, Û यास Ʈारा इसके अनु मोदन कȧ तारȣख से एक मास के भीतर सरकार को Ĥèतुत
कȧ जाएगी और Û यास कȧ वेबसाइट पर भी Ĥदिश[त कȧ जाएगी।
(3) Ĥ×येक Ûयास कȧ वाǒष[क ǐरपोट[, राÏय ǒवधान मंडल के सम¢ रखी जाएगी।
24. लेखा और संपरȣ¢ा.- (1) Ĥबंध सिमित, Ûयास के कायɟ कȧ सहȣ और ऋजु तèवीर Ĥèतुत
करने के िलए Ûयास िनिध के संबंध मɅ उिचत लेखा पुèतकɉ, दèतावेजɉ और अिभलेखɉ को संधाǐरत
करेगी/संधाǐरत करवायेगी। लेखा पुèतकɅ , सामाÛय ǒवƣीय एवं लेखा िनयमɉ (जीएफ एÖड एआर) या
इस िनिमƣ सरकार Ʈारा बनाये गये ǑकÛहȣं ǒविशç ट िनयमɉ के उपबÛधɉ अनुसार संधाǐरत कȧ
जायɅगी।
(2) Ûयास के खाते िनयंğक महालेखापरȣ¢क Ʈारा ǒविनǔƱत समयानुसार, िनयंğक महालेखापरȣ¢क
Ʈारा संपरȣǔ¢ त Ǒकए जाऐंगे।
(3) Ûयास के लेखे, शासी पǐरषɮ कȧ बैठक मɅ, राÏय के महालेखाकार Ʈारा अिधसूिचत लेखापरȣ¢कɉ
कȧ अनुमोǑदत सूची से Û यास Ʈारा िनयुƠ चाट[ड[ अकाउंटɅट Ʈारा Ĥित वष[ ऐसे िनबंधनɉ और शतɟ पर
जो Û यास Ʈारा ǒविनǔƱत कȧ जायɅ, संपरȣǔ¢त Ǒकये जायɅगे। लेखापरȣ¢क, महालेखाकार के परामश[
से Ûयास Ʈारा हटाये और Ĥितèथाǒपत Ǒकये जा सकɅ गे। उसकȧ संपरȣ¢ा ǐरपोट[, वाǒष[क ǐरपोट[ के साथ
लो कािधकारȣ ¢ेğ मɅ Ĥदिश[त कȧ जायेगी।
(4) उप-िनयम (3) मɅ अÛतǒव[ƴ Ǒकसी बात के होते हुए भी, सरकार ऐसे िनबंधनɉ पर जो वह
ǒविनǔƱ त करे, Ǒकसी ǒविशç ट वष[ या काला विध कȧ संपरȣ¢ा के िलए सरकार Ǒकसी लेखापरȣ¢क या
लेखापरȣ¢कɉ को िनयुƠ कर सकेगी या राÏ य के महालेखाकार से िनवेदन कर सकेगी।
25. पारदिश[ता और जवाबदेहȣ.- (1) Ĥ×येक Ûयास एक वेबसाइट/या ǔजला Ĥशासन कȧ
वेबसाइट पर एक ǒविशƴ अनुभाग तैयार और संधाǐरत करेगा, ǔजस पर अÛय बातɉ के साथ-साथ
िनàनिलǔखत सूचना Ĥदिश[त कȧ जायेगी और अƭतन रखी जायेगी :-
(i )
Û यास के शासी पǐरषɮ और Ĥबंध सिमित के गठन के Þ यौरे;
(ii ) खनन से Ĥभाǒवत ¢ेğɉ और åयǒƠयɉ कȧ सूची;
(iii ) खिनज ǐरयायत धारकɉ/संǒवदाकारɉ और अÛयɉ से ĤाƯ समèत अंशदानɉ के ितमाहȣ
Þयौरे;
(iv) Û यास कȧ समèत बैठकɉ कȧ काय[सूची, काय[वृƣ और ǐरपोटɟ पर कȧ गयी कार[वाई;
(v)
पंचवषȸय पǐरĤेêय योजना, ǒवÛयास िनिध के ǒविनधान के Þयौरे, वाǒष[क योजनाएं
और बजट, काया[देश और दèतावेज के जारȣ होने कȧ तारȣख से तीस Ǒदन के भीतर
वाǒष[क ǐरपोट[;
(vi ) चालू संकमɟ कȧ ऑनलाईन ǔèथ ित- इन िनयमɉ के अधीन ǔजàमे ली गयी समè त
पǐरयोजनाओं/काय[Đमɉ के ǑĐयाÛवयन कȧ ǔèथित/Ĥगित को, काय[ के ǒववरण,
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 80
Ǒहतािधकाǐरयɉ के Þयौरे, ĤाÈकिलत लागत, ǑĐयाÛवयन अिभकरणɉ के नाम,
काय[ Ĥारंभ करने और पूण[ होने कȧ संभाǒवत तारȣख, पूव[ ितमाहȣ तक कȧ ǒवƣीय
और भौितक Ĥगित इ×याǑद को सǔàमिलत करते हुए, वेबसाइट पर उपलÞध
करवाया जायेगा ;
(vii ) ǒविभÛन कãयाणकारȣ काय[Đमɉ के अधीन Ǒहतािधकाǐरयɉ कȧ सूची; और
(viii ) सूचना का अिधकार अिधिनयम, 2005 के अधीन èवैǔÍछक Ĥकटȣकरण।
(2) Û यास, पǐरयोजना è थल पर सूचना पÒट पर मंजूर कȧ गयी पǐरयोजना और रािश का वण[न
Ĥदिश[त करेगा।
(3) इन िनयमɉ के अधीन ǑĐयाǔÛवत èकȧमɉ के संबंध मɅ जागǾक करने के िलए सोशल िमǑडया,
Ǒफãमɉ, ǒवǑडयो इ×याǑद के माÚयम से Û यास Ʈारा सूचना, िश¢ा और संसूचना ǑĐयाकलाप
संचािलत Ǒकए जाएंगे।
(4) Û यास, समय-समय पर, िनिधयɉ के िन¢ेप और काय[ के काया[Û वयन को सǔàमिलत करते हुए
Û यास के काय[संपादन से संबंिधत सूचना सरकार से साझा करेगा।
26. Ĥशासिनक åयवèथा.- (1) सरकार, Û यास के Ĥबंध और वाǒष[क योजना के िनçपादन के
िलए, मुÉय काय[कारȣ अिधकारȣ, ǔजला पǐरषɮ के काया[लय मɅ काय[रत कािम[कɉ कȧ यथा अपेǔ¢त
सेवाएं उपलÞध करवायेगी।
(2) Ûयास को Ĥशासिनक और तकनीकȧ सहायता उपलÞध करवाने के िलए Ûयास, सरकार से इसके
ǒवभागɉ से कोर कािम[कɉ या ऐसे अÛय काडर के िनयिमत कम[चाǐरयɉ कȧ अपेǔ¢त संÉया उपलÞध
करवाने का िनवेदन कर सकेगा। ऐसे कािम[कɉ कȧ सेवाएं उनके अपने संबंिधत काडर मɅ िनरंतर बनी
रहɅगी।
(3) Û यास सेवा Ĥदाताओं से ऐसी सेवाएं, जो Û यास के सुचाǽ कृ×यकरण के िलए आवæयक हɇ, उपलÞध
करवाने को बोल सकेगा और इसके कृ×यकरण के िलए आकǔèमक å यय उपगत करने का Ĥबंध कर
सकेगा।
27. सɮ भावपूव[क कȧ गई कार[वाई से संर¢ण.- (1) Ûयासी, सàयक त×परता से सƫावपूव[क
Ǒकये गये Ǒकसी काय[ के िलए दायी नहȣं हɉगे। Ûयासी, Ǒकसी बɇकर, दलाल, अिभर¢क या अÛय
åयǒƠ के Ĥित भी दायी या उƣदायी नहȣं हɉगे, ǔजसके हाथɉ मɅ, ना तो Ûयास िनिध के ǑकÛहȣं
ǒविनधानɉ के मूãय मɅ कमी या अपया[Ưता के िलए और ना हȣ अÛयथा Ǒकसी अèवैǔÍछक हािन के िलए
सƫावपूव[क इसे िनǔ¢Ư या रखा जाये।
(2) Ûयासी और Ĥ×येक एटॉनȸ या, Ûयािसयɉ Ʈारा िनयुƠ Ǒकया गया अिभकता[ Ûयास या ǑकÛहȣं
शǒƠयɉ, Ĥािधकारɉ, और घोर उपे¢ा और/या जानबूझकर Ǒकये गये दुराचार से उ×पÛन से िभÛन
उनमɅ िनǑहत या उÛहɅ Ĥ×यायोǔजत ǒववेकािधकार के काया[Ûवयन मɅ समèत दािय×वɉ, हािनयɉ और
81 राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 भाग 4(ग)
उपगत åययɉ के संबंध मɅ Ûयास िनिध मɅ से ¢ितपूित[ ĤाƯ करने के हकदार हɉगे, तथाǒप ऐसी ¢ितपूित[
Ǒकसी भी दशा मɅ, अंशदानɉ के योग से अिधक नहȣं होगी।
28. Ĥितषेध.- सरकार कायȾ के Ǒकसी Ĥकार, या संकमɟ, जो Ûयास से उƧेæयɉ से पूण[ करने
के िलए फायदेमंद नहȣं है, Ĥितǒषƨ कर सकेगा।
29. िनदेश या माग[दश[क िसƨांत जारȣ करने कȧ सरकार कȧ शǒƠ.- सरकार समय-समय पर,
ऐसे िनदेश और अनुदेश/माग[दश[क िसƨांत जारȣ कर सकेगी जो इन िनयमɉ के Ĥभावी ǑĐयाÛवयन के
िलए आवæयक हɉ और ऐसे िनदेश और अनुदेश/माग[दश[क िसƨांत कȧ समèत Ûयासɉ Ʈारा पालना कȧ
जाएगी।
30. िशकायत िनवारण.- (1) Ûयास एक िशकायत िनवारण तंğ बनायेगा और ǑĐयाǔÛवत
करेगा ताǑक Ĥ×येक िशकायत का िनवारण Ǒकया जा सके और ǔजला मǔजèĚेट या यथा Ĥािधकृत
Ǒकसी अÛय अिधकारȣ को Ǒकये गये पǐरवाद से तीस Ǒदन के भीतर पǐरवादȣ को उिचत Ĥ×युƣर देगा।
(2) सरकार, Ǒकसी पǐरवादȣ/लोक िशकायत कȧ ĤािƯ पर, सुिनǔƱत करेगी Ǒक Ûयास Ʈारा Ĥ×येक
िशकायत का िनवारण Ǒकया जाए और उिचत समय-सीमा के भीतर पǐरवादȣ को उिचत Ĥ×युƣर Ǒदया
जाये।
31. अनुपालन तंğ.- यǑद Û यास,-
(i ) िनयम 17 के उप-िनयम (3) के अनुसार ǒवÛयास िनिध संधाǐरत करने मɅ असफल
रहता है;
(ii ) िनयम 21 के अितĐमण मɅ कोई िनिध अंतǐरत करता है;
(iii ) िनयम 23 के अनुसार वाǒष[क ǐरपोट[ तैयार और Ĥकािशत करने मɅ असफल रहता है;
(iv) िनयम 24 के अनुसार लेखे संपरȣǔ¢त कर वाने मɅ असफल रहता है;
(v) िनयम 25 के उपबंधɉ मɅ से Ǒकसी का पालन करने मɅ असफल रहता है; और
(vi ) िनयम 29 मɅ सरकार के िनदेशɉ का अनुसरण करने मɅ असफल रहता है;
तो सरकार,-
(i ) Ǒकसी या समèत नये संकमɟ कȧ मंजूरȣ या Ǒकसी अथवा पहले हȣ èवीकृत समèत
कायɟ का िनçपादन िनलंǒबत कर सकेगी और/या बɇक/बɇकɉ, जहां Û यास िनिध
िनǔ¢ प् त है, Ʈारा Ǒकसी या समè त संकमɟ के िलए Û यास िनिध कȧ िनमु[क् ित या
िनçपादन अिभकरणɉ के बɇक खाते जहां िनिध Ûयास Ʈारा अंतǐरत कȧ जाती है
िनलंǒबत कर सकेगी; और
(ii ) यह समाधान होने के पƱात् Ǒक आवæयक सुधारा×मक उपाय Ǒकए गए हɇ, ऐसे
िनलंबन को Ĥ× याıत कर सकेगी।
भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जून 01, 2026 82
32. िनरसन और åयावृǒƣयां.- राजèथान ǔजला खिनज ĤितƵान Ûयास िनयम, 2016 इसके
Ʈारा िनरिसत Ǒकया जाता है:
परंतु इस Ĥकार िनरिसत िनयमɉ के उपबंधɉ के अधीन Ǒकया गया कुछ भी या कȧ गई कोई
कार[वाई इन िनयमɉ के उपबंधɉ के अधीन Ǒकया गया या कȧ गई समझी जाएगी।
[सं.प.18(05)खान/Ēुप-2/2024]
राÏ यपाल के आदेश से,
आशु चौधरȣ,
संयुÈ त शासन सिचव।
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Government Central Press, Jaipur.