राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

Ï येç ठ 15, शĐवार

ु

, शाके 1948- जनू 05, 2026

Jyaistha 15, Friday, Saka 1948- June 05, 2026

भाग 6 (ख)

िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪव£िÜतयां आǑद

अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर

अͬधसचना

ू

अजमेर, जनू 05, 2026

राजèथान {अजमेर रȣजन} भवन ͪवǓनयम, 2025

राजकाज संÉया 25285 :- अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 2013 (2013 का अͬधǓनयम

संÉया 2) कȧ धारा 92 Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयो के Ĥयोग मɅ अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण एतɮ Ùवारा अजमेर

रȣजन मɅ भवन Ǔनमा[ण कȧ अन£ा जारȣ करने के संबंध Ǔनàनͧलͨखत ͪवǓनयम बनाता है

ु

:-

1.

संͯ¢Üत नाम तथा Ĥारàभ

1.1. ये भवन ͪवǓनयम राजèथान {अजमेर रȣजन} भवन ͪवǓनयम, 2025 कहलायɅगे।

1.2. उÈत ͪवǓनयम Ĥाͬधकरण Ùवारा राजपğ मɅ Ĥकाͧशत होने कȧ तारȣख से Ĥभावी होगɅ।

2.

पǐरभाषाऐं (Definitions)

इन ͪवǓनयमɉ मɅ जब तक ͪवषय अथवा संदभ[ Ùवारा अÛयथा अपेͯ¢त नहȣं हो :-

2.1. 'अͬधǓनयम' (Act) से जयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम 1982, जोधपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण

अͬधǓनयम 2009, अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम 2013, कोटा ͪवकास Ĥाͬधकरण

अͬधǓनयम 2023, उदयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम 2023, बीकानेर ͪवकास Ĥाͬधकरण

अͬधǓनयम 2025, भरतपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम 2025, राजèथान नगर सधार

ु

Ûयास

अͬधǓनयम 1959, राजèथान नगर पाͧलका अͬधǓनयम 2009, राजèथान आवासन मÖडल

अͬधǓनयम, 1970, अͧभĤेत है।

2.2. 'नगरȣय Ǔनकाय/èथानीय Ǔनकाय' (Urban Body/Local Body) से ͪवकास Ĥाͬधकरण, नगर

ͪवकास Ûयास, नगर Ǔनगम/नगर पǐरषɮ/नगर पाͧलका जैसी भी िèथǓत हो, अͧभĤेत है।

2.3. 'Ēाम पंचायत' (Village Panchayat/Rural Local Body) से राजèथान पंचायत अͬधǓनयम

संशोधन, 1994 के अÛतग[त गǑठत Ēाम पंचायत, अͧभĤेत है।

2.4. 'स¢म संèथा' (Competent Authority) से भवन Ǔनमा[ण अन£ा

ु

हेतु Ēाम पंचायत कȧ

आबादȣ ¢ेğ मɅ Ēाम पंचायत का Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ, नगर पाͧलका/नगर पǐरषद/नगर Ǔनगम के

¢ेğ मɅ संबंͬधत नगर पाͧलका/नगर पǐरषद/नगर Ǔनगम Ùवारा ǓनǑद[çट Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ,

नगर

ͪवकास

Ûयासɉ

मɅ

संबंͬधत

Ûयास

Ùवारा

ǓनǑद[çट

Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ,

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जयपरु/जोधपरु/अजमेर/कोटा/उदयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण मɅ संबंͬधत ͪवकास Ĥाͬधकरणɉ Ùवारा

ǓनǑद[çट Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ, रȣको एवं आवासन मÖडल के योजना ¢ेğɉ मɅ रȣको एवं आवासन

मÖडल Ùवारा ǓनǑद[çट Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ या अÛय ͩकसी ͪवͧशçट ¢ेğ हेतु राÏय सरकार Ùवारा

ͪवǓनǑद[çट अͬधकारȣ अथवा ͪवǓनयम संÉया 11 के अनसार

ु

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪव£, अͧभĤेत है।

2.5. 'स¢म अͬधकारȣ' (Competent Officer) से ͪवǓनयम-11 मɅ वͨण[त अͬधकारȣ एवं पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪव£, अͧभĤेत है।

2.6. 'बड़े शहर' (Large Cities) से इन ͪवǓनयमɉ हेतु जारȣ नवीनतम भारतीय जनगणना के अनसार

ु

1.00 लाख से अͬधक जनसंÉया वाले शहर, अͧभĤेत है।

2.7. 'मÚयम एवं लघु शहर' (Small and Medium Towns) से इन ͪवǓनयमɉ हेतु ͪवǓनयम 2.6 मɅ

पǐरभाͪषत बड़े शहरɉ को छोडकर राजèथान के अÛय सभी शहर, अͧभĤेत है।

2.8. 'नगरȣय ¢ेğ' (Urban Area) से राजèथान नगर सधार

ु

अͬधǓनयम कȧ धारा 3(1) के अंतग[त

राÏय

सरकार

Ùवारा

अͬधसͬचत

ू

नगरȣय

¢ेğ,

जयपरु/जोधपरु/अजमेर/कोटा/उदयपरु/

बीकानेर/भरतपरु ͪवकास Ĥाͬधकरणɉ के अंतग[त आने वाला अͬधसͬचत

ू

¢ेğ तथा राजèथान

नगर पाͧलका अͬधǓनयम, 2009 के तहत अͬधसͬचत

ू

नगर पाͧलका ¢ेğ, अͧभĤेत है।

2.9. 'योजना ¢ेğ' (Scheme Area) से नगरȣय ¢ेğ कȧ सीमा मɅ संबंͬधत अͬधǓनयम के अÛतग[त

गǑठत

नगरȣय

Ǔनकाय/ͪवकास

Ĥाͬधकरण/नगर

ͪवकास

Ûयास/राजèथान

आवासन

मÖडल/रȣको/Ēाम पंचायत/अÛय राजकȧय अथवा अÙध[राजकȧय संèथा Ùवारा Ĥासंͬगक

अͬधǓनयम के अÛतग[त Ĥèताͪवत/ͪवकͧसत योजना ¢ेğ, अͧभĤेत है। िजसमɅ Ǔनàन योजना ¢ेğ

सिàमͧलत हɉगे:-

(क) नगरȣय Ǔनकाय/ͪवकास Ĥाͬधकरण/नगर ͪवकास Ûयास/राजèथान आवासन मÖडल/रȣको/Ēाम

पंचायत/अÛय राजकȧय अथवा अÙध[राजकȧय संèथा कȧ èवीकत

ृ

योजनाऐं।

(ख) राÏय सरकार Ùवारा जारȣ Ǔनयमɉ/नीǓतयɉ यथा उपͪवभाजन Ǔनयम-1975 अथवा Ĥचͧलत

टाउनͧशप पॉͧलसी, मÉयमंğी

ु

जन आवास योजना-2015 आǑद सǑहत समय-समय पर जारȣ

अÛय Ǔनयमɉ/नीǓतयɉ के अÛतगत[ èवीकत

ृ

योजनाऐं।

2.10. 'पǐरसर' (Campus) :- पǐरसर (आवासीय/वाͨणिÏयक/संèथागत/औÙयोͬगक) से ऐसा ¢ेğ

(कैàपस Üलान) िजसमɅ मÉय

ु

उपयोग/गǓतͪवͬध यथा आवासीय/ वाͨणिÏयक/ संèथागत/

औÙयोͬगक से संबंͬधत (Incidental) अÛय आवæयक उपयोग/गǓतͪवͬधयां यथा आवासीय,

वाͨणिÏयक, शै¢ͨणक, काया[लय आǑद भी ͪवकͧसत कȧ गई हो, अͧभĤेत है। उदाहरणाथ[ –

इंजीǓनयǐरंग कॉलेज पǐरसर (कैàपस), ͪवæवͪवÙयालय पǐरसर (कैàपस) मɅ Ĥमख

ु

शै¢ͨणक

गǓतͪवͬधयɉ के साथ-साथ ĤशासǓनक काया[लय, हॉèटल, संकाय आवास, दकाने

ु

, ऑͫडटोǐरयम

एवं औÙयोͬगक पǐरसर (कैàपस) मɅ मÉय

ु

उपयोग औÙयोͬगक के साथ-साथ आवासीय,

काया[लय, शै¢ͨणक, दकानɅ

ु

आǑद भी िèथत हो।

2.11. 'माèटर Üलान/माèटर डवलपमɅट Üलान/जोनल डवलपमɅट Üलान' (Master Plan/Master

Development Plan/Zonal Development Plan) से राजèथान नगर सधार

ु

Ûयास

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अͬधǓनयम, 1959, जयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 1982, जोधपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण

अͬधǓनयम, 2009, अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 2013, कोटा ͪवकास Ĥाͬधकरण

अͬधǓनयम, 2023, उदयपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 2023, बीकानेर ͪवकास Ĥाͬधकरण

अͬधǓनयम, 2025, भरतपरु ͪवकास Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 2025, और यथािèथǓत राजèथान

नगर पाͧलका अͬधǓनयम, 2009, के उपबÛधɉ के अनसार

ु

नगरȣय ¢ेğ के ͧलए तैयार कȧ गयी

ĤाǾप योजना को सिàमͧलत करते हएु कोई माèटर Üलान या माèटर डवलपमɅट Üलान या

जोनल डवलपमɅट Üलान, जैसा भी लागू हो, अͧभĤेत है।

2.12. 'भू-उपयोग Ǔनधा[रण एवं Ǔनयंğण गाईडलाईÛस' (Land Use Determination Control

Guidelines) से शहरɉ/कèबɉ कȧ माèटर ͪवकास योजना मɅ सिàमͧलत अथवा राÏय सरकार

Ùवारा जारȣ ͪवकास Ĥो×साहन एवं Ǔनयंğण उपͪवͬधयां (Development Promotion & Control

Regulations), अͧभĤेत है।

2.13. 'नेशनल ǒबिãडंग कोड' (National Building Code) से भारतीय मानक Þयरोू, नई Ǒदãलȣ

Ùवारा Ĥकाͧशत नेशनल ǒबिãडंग कोड का Ĥचͧलत संèकरण, अͧभĤेत है।

2.14. 'भवन' (Building) से ͩकसी भी Ĥयोजन के ͧलए और ͩकसी सामĒी से Ǔनͧम[त कोई संरचना

िजसमɅ नींव, िÜलÛथ, दȣवारɅ, फश[, छतɅ, ͬचमǓनयाँ, िèथत चबतरे

ू

, बरामदे, बालकॉǓनयाँ, काǓन[सɅ

या बǑहग[त (Outer) भाग या ͩकसी भवन का कोई भाग या उससे संसÈत कोई वèतु या ͩकसी

भͧम

ू

कȧ चारदȣवारȣ करती हईु या चारदȣवारȣ करने के ͧलए आशǓयत कोई भी दȣवार (तीन

मीटर से कम ऊँचाई कȧ सीमा दȣवार को छोड़कर), ͬचÛह या बाı अͧभदश[क संरचना

सिàमͧलत है, (ͩकÛतु इसमɅ कोई अèथायी Ǔनमा[ण यथा तàबू, शाͧमयाना या Ǔतरपाल-आĮय

सिàमͧलत नहȣं है) अͧभĤेत है।

2.15. 'भवन Ǔनमा[ण' (Building Construction) से नये भवन का Ǔनमा[ण, Ǔनͧम[त भवन मɅ

पǐरवत[न या पǐरवध[न, Ǔनͧम[त भवन को आंͧशक या पण[

ू Ǿप से Úवèत ͩकया जाकर

पन[Ǔनमा[ण

ु

, दघ[टना

ु

या ĤाकǓतक

ृ

आपदा से आंͧशक या पण[

ू Ǿप से ¢ǓतĒèत भवन का

आंͧशक या पण[

ू Ǿप से Ǔनमा[ण कराना, अͧभĤेत है।

2.16. 'भखÖडधारȣ

ू

' (Land/Plot Owner/Holder) से भखÖड

ू

का ͪवͬधसàमत माͧलकाना हक रखने

वाला åयिÈत, åयिÈतयɉ का समहू, Ĥाईवेट एवं पिÞलक ͧलͧमटेड कàपनी, एचयएफ

ू

एवं

पाट[नरͧशप फम[, Ĥोपराइटर फम[ अͧभĤेत है।

2.17. 'आवासीय भवन' (Residential Building) से ऐसा कोई भवन िजसका उपयोग अनसची

ुू

-1 के

Đं.सं. 1 मɅ वͨण[त आवासीय गǓतͪवͬधयɉ से जो मÉय

ु

Ǿप से आवासन के ͧलये काम आता हो

या अͬधकिãपत हो, अͧभĤेत है।

2.18. 'Ǔनवास इकाई' (Dwelling Unit) से भवन या उसका भाग िजसमɅ Ûयनतम

ू

एक वास योÊय

कमरा, रसोई, शौचालय, हो जो पण[तः

ू

/मÉयतः

ु

Ǔनवास Ĥयोजन के ͧलए अͬधकिãपत हो या

उपयोग मɅ ͧलया जाता हो, अͧभĤेत है।

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2.19. 'èवतंğ आवास' (Independent Residence) से ऐसा आवासीय भवन िजसमɅ अͬधकतम 04

Ǔनवास इकाईयाँ Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त हो, अͧभĤेत है।

2.20. 'बहु Ǔनवास इकाई' (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अͬधक एवं 750 व.मी. तक

¢ेğफल के भखÖड

ू

पर Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त ऐसा आवासीय भवन िजसमɅ अͬधकतम 08 आवासीय

इकाइयɉ का Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त हो, अͧभĤेत है।

2.21. 'ÝलैÒस' (Flats) 750 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल एवं 5000 मी. से कम ¢ेğफल के भखÖड

ू

पर

Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त ऐसा आवासीय भवन िजसमɅ 04 से अͬधक Ǔनवास इकाइयɉ का Ǔनमा[ण

Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त हो, अͧभĤेत है।

2.22. 'Ēपु हाउͧसंग' (Group Housing) से 5000 व.मी. व इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖड

ू

पर

िजसमɅ 04 से अͬधक èवतंğ आवासɉ/बहǓनवास

ु

इकाईयɉ/ÝलेÒस के समहɉ

ू का ऐसा आवासीय

पǐरसर, िजसमɅ ͩक आवास सͪवधा

ु

के साथ-साथ अÛय आवæयक सͪवधाऐं

ु

यथा पाक[ ,

सामदाǓयक

ु

सͪवधा

ु

आǑद िèथत हɉ एवं पǐरसर कȧ सर¢ा

ु

कȧ ͸िçट से भखÖड

ू

के चारɉ ओर

बाउÖĜी वॉल (Gated Community) Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त हो, अͧभĤेत है।

2.23. 'èटͫडयो

ु

अपाट[मɅट' (Studio Apartment) से 750 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल पर Ǔनͧम[त ऐसा

भवन िजसमɅ सभी Ǔनवास इकाईयɉ मɅ एक शयनक¢, कॉमन हॉल, रसोई एवं शौचालय हो,

अͧभĤेत है।

2.24. 'फाम[ हाउस' (Farm House)/पया[वरण मैğी आवास (Eco Friendly House) से नगरȣय ¢ेğ

सीमा मɅ ऐसा भखÖड

ू

जो ͩक ͪवǓनयम-4.3.7 के अनसार

ु

मÉय

ु

Ǿप से कͪष

ृ

/बागवानी के

उपयोग के साथ-साथ आंͧशक भाग पर आवासीय भवन हेतु भी Ǔनͧम[त/Ĥèताͪवत हो, अͧभĤेत

है।

2.25. 'हॉèटल' (Hostel) से ऐसे भवन अͧभĤेत है, िजसका उपयोग भवन èवामी के èवयं के Ǔनवास

के अǓतǐरÈत अथवा सàपण[

ू Ǿप से, 10 व अͬधक छाğɉ/वेतन भोगी कम[चाǐरयɉ के अèथाई

Ǔनवास हेतु Ǔनͧम[त ͩकया जाना अथवा उपयोग ͩकया जाना Ĥèताͪवत हो।

2.26. 'ǐरटाय[मेÛट हॉàस' (Retirement Homes) से ऐसे भवन अͧभĤेत है, िजसका उपयोग 60 वष[

से अͬधक आयु के åयिÈतयɉ के Ǔनवास हेतु Ǔनͧम[त ͩकया जाना अथवा उपयोग ͩकया जाना

Ĥèताͪवत हो।

2.27. 'अफȾडेबल हाउसेज' (Affordable Houses) ऐसे भवन जो ͩक राÏय सरकार Ùवारा मÉयमंğी

ु

जन आवास योजना/अफȾडेबल हाउͧसंग पॉͧलसी के अÛत[गत Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ के अनसार

ु

हो।

2.28. 'वाͨणिÏयक भवन' (Commercial Building) से ऐसा कोई भवन िजसका उपयोग अनसुूची-1

के Đंम. सं. 2 मɅ वͨण[त वाͨणिÏयक गǓतͪवͬधयɉ के ͧलए ͩकया गया हो अथवा ͩकया जाना

Ĥèताͪवत हो, अͧभĤेत है।

2.29. 'मãटȣÜलेÈस' (Multiplex) से ऐसा भवन िजसमɅ एक या एक से अͬधक ͧसनेमा, ͬथयेटर,

सभा èथल के साथ मनोरंजन, रेèटोरɅट एवं वाͨणिÏयक गǓतͪवͬधयाँ जैसे- शौǾम, ǐरटेल शॉÜस

Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त हो, अͧभĤेत है।

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2.30. 'Ǿफ टॉप रेèटोरɅट' (Roof Top Restaurant) से ऐसा रेèटोरɅट जो भवन कȧ सबसे ऊपरȣ छत

(Uppermost floor) पर ͪवǓनǓयम-4.4.10 के अनसार

ु

Ĥèताͪवत हो, अͧभĤेत है।

2.31. 'होटल' (Hotel) से भोजन सǑहत या रǑहत, अèथाई तौर पर ठहराने के काम मɅ आने वाला

Ûयनतम

ू

10 कमरɉ का भवन िजसके भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 500 व.मी. हो, अͧभĤेत है।

2.32. 'ǐरसोट[ (Resort)/ǐरसोट[ हाउͧसंग (Resort Housing)/हैãथ ǐरसोट[ (Health Resort)/èपोट[स

ǐरसोट (Sports Resort)' से ऐसा भवन, िजसमɅ पय[टकɉ के ठहरने कȧ åयवèथा यथा

कोटेजेस/कमरɅ/टेÛट के साथ-साथ खानपान, आमोद Ĥमोद, खेल-कदू, मनोरंजन, योगा/मेͫडटेशन

आǑद कȧ सͪवधाएं

ु

हो, अͧभĤेत है।

2.33. 'मोटल' (Motel) से ऐसा भवन िजसमɅ याğा करने वालɉ के ͧलए ठहरने, वाहन पाͩक[ ग एवं

वाहन ǐरपेयǐरंग, ǐरटेल शॉͪपंग एवं खानपान कȧ सͪवधाऐं

ु

हो, अͧभĤेत है।

2.34. 'गेèट हाउस' (Guest House) पय[टकɉ/åयिÈतयɉ के भोजन सǑहत या रǑहत अèथाई तौर पर

ठहराने के ͧलए काम मɅ आने वाला भवन, अͧभĤेत है।

2.35. 'संèथागत भवन' (Institutional Building) से ऐसा भवन जो ͩक अनसची

ुू

-1 के Đं. सं. 4 मɅ

वͨण[त संèथाǓनक गǓतͪवͬधयɉ हेतु उपयोग मɅ ͧलया जाना Ĥèताͪवत हो, अͧभĤेत है।

2.36. 'कोͬचंग सɅटर' (Coaching Centre/Institute) से एक ऐसा कɅ ġ, जो ͩकसी åयिÈत/संèथा

Ùवारा èथाͪपत, चलाया या संचाͧलत ͩकया जाता है, िजसका मÉय

ु

उÙदेæय 50 से अͬधक

छाğɉ को ͩकसी अÚययन काय[Đम, ĤǓतयोगी परȣ¢ाओं कȧ तैयारȣ, या ͪवÙयालय, कॉलेज, और

ͪवæवͪवÙयालय èतर के छाğɉ को शैͯ¢क सहायता Ĥदान करना अͧभĤेत है।

2.37. 'औÙयोͬगक भवन' (Industrial Building) से कोई भवन या ͩकसी भवन कȧ संरचना का भाग

(अनसची

ुू

-1 के Đंम. सं. 5 पर उãलेͨखत भवनɉ कȧ ĤकǓत

ृ

के अनसार

ु

Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त भवन)

िजसमɅ ͩकसी भी Ĥकार कȧ सामĒी बनाई, संयोिजत या Ĥसंèकत

ृ

कȧ जाती हो, अͧभĤेत है।

2.38. 'ͧमͬĮत उपयोग' (Mixed Use) से ऐसा भवन/भखÖड

ू

अथवा भवन पǐरसर िजसमɅ आवासीय,

वͨणिÏयक, पय[टन इकाई व संèथागत उपयोग साथ अथवा पथक

ृ

-पथक

ृ

मंिजलɉ पर

Ǔनͧम[त/Ĥèताͪवत हो, अͧभĤेत है।

2.39. 'सैटबैक' (Setback) से उन Ûयनतम

ू

दǐरयां

ू

जो भू-खÖड कȧ सीमा रेखाओं से भू-खÖड के

अÛदर ͪवͬधपव[क

ू

ͩकसी भवन कȧ कसȸ

ु

का Ǔनमा[ण ͩकया जा सकता है, अͧभĤेत है।

(i)

सामने के सैटबैक – ͩकसी भू-खÖड के सामने िèथत सबसे चौडी सड़क कȧ तरफ लगने वालȣ

सीमा से भवन रेखा कȧ दरȣू अͧभĤेत है।

(ii)

पाæव[ सैटबैक – ͩकसी भू-खÖड के पाæव[ सीमा से भवन रेखा कȧ दरȣू अͧभĤेत है।

(iii) पीछे के सैटबैक – ͩकसी भू-खÖड के पीछे कȧ सीमा से भवन रेखा कȧ दरȣू अͧभĤेत है।

2.40. 'भवन रेखा' (Building Line) से वह रेखा जहां तक भवन कसȸ

ु

का ͪवͬध पव[क

ू

ͪवèतार हो

सकता है, अͧभĤेत है।

2.41. 'सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ' (Gross Builtup Area) से ͩकसी भी भवन कȧ समèत मंिजलɉ पर

Ĥèताͪवत Ǔनͧम[त ¢ेğ का कल

ु

योग, अͧभĤेत है।

350

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2.42. 'गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ' (Net Builtup Area) से ͪवǓनयम संÉया-4.14 (viii) के अनसार

ु

सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ मɅ से अन£ेय

ु

छटू के पæचात् ĤाÜत Ǔनͧम[त ¢ेğ अͧभĤेत है।

2.43. 'बी.ए.आर.' (Builtup Area Ratio) से सभी मंिजलɉ के ͪवǓनयम संÉया-4.14 (viii) के

अनसार

ु

गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğफल को भखÖड

ू

के ¢ेğफल से भाग देने पर ĤाÜत भागफल,

अͧभĤेत है।

2.44. 'भू-आÍछादन' (Ground Coverage) से ͪवǓनयम संÉया-4.13 के अनसार

ु

भͧम

ू

का आÍछाǑदत

¢ेğ जो कसȸ

ु

तल के एवं यǑद भवन िèटãट अथवा पोͫडयम पर Ǔनͧम[त/Ĥèताͪवत है तो ठȤक

उसके ऊपर भवन Ùवारा आÍछाǑदत तल ¢ेğ, अͧभĤेत है।

2.45. 'भवन कȧ ऊँचाई' (Building Height) का Ǔनधा[रण िÜलंथ कȧ ऊँचाई (अͬधकतम 1.2 मीटर)

अथवा िèटãट Ĥèताͪवत होने पर िèटãट कȧ छत (अͬधकतम 3.5 मीटर) से भवन कȧ अंǓतम

छत (टेरेस) (सͪव[स Ýलोर, मÚयवतȸ तलɉ पर पाͩकɍ ग Ýलोर सǑहत) तक कȧ ऊँचाई से, अͧभĤेत

है।

2.46. 'बहमंिजला

ु

भवन' (Multistorey Building) ऐसा भवन िजसकȧ अͬधकतम ऊँचाई 15 मी.

(सͪव[स Ýलोर, मÚयवतȸ तलɉ पर पाͩकɍ ग Ýलोर सǑहत) से अͬधक हो, अͧभĤेत है। अͬधकतम

1.2 मीटर िÜलंथ एवं अͬधकतम 3.5 मीटर िèटãट कȧ ऊँचाई कȧ गणना भवन कȧ कल

ु

ऊँचाई

मɅ सिàमͧलत नहȣं होगी।

2.47. 'रोड लेवल' (Road Level) से भखÖड

ू

के सामने कȧ मÉय

ु

सड़क के मÚय कȧ ऊंचाई का लेवल

अͧभĤेत है िजस पर भखÖड

ू

िèथत है, यǑद भखÖड

ू

के सामने कȧ सड़क ढलान मɅ है तो भखÖड

ू

के सामने िèथत रोड का उÍचतम लेवल, अͧभĤेत है।

2.48. 'सड़क कȧ चौड़ाई' (Road Width/Road Right of Way) से भखÖड

ू

के सामने िèथत

ͪवÙयमान सड़क कȧ लंबाई मɅ एक छोर से दसरे

ू

छोर तक कȧ औसत चौड़ाई अथवा माèटर

Üलान/जोनल डवलपमɅट Üलान/अÛय èवीकत

ृ

Üलान मɅ Ĥèताͪवत मागा[ͬधकार, अͧभĤेत है।

2.49. 'भͧम

ू

èतर' (Ground Level) से भखÖड

ू

या èथल का औसत तल, अͧभĤेत है।

2.50. 'कसȸ

ु

' (Plinth) से भू-तल फश[ के धरातल और भखÖड

ू

के सामने के मÉय

ु

सड़क के तल के

बीच कȧ संरचना का भाग, अͧभĤेत है।

2.51. 'कसȸ

ु

¢ेğ' (Plinth Area) से भवन के बेसमेÛट कȧ छत या भू–मंिजल के फश[ के èतर पर

Ǔनͧम[त आÍछाǑदत ¢ेğ, अͧभĤेत है।

2.52. 'बेसमेÛट' (Basement) से भवन का ऐसा भाग िजसे पण[तः

ू

या आंͧशक Ǿप से भू-सतह के

नीचे Ǔनͧम[त ͩकया गया हो, अͧभĤेत है।

2.53. 'मंिजल' (Storey) से ͩकसी भवन का वह भाग जो ͩकसी फश[ कȧ सतह और उसके ठȤक ऊपर

के फश[ कȧ सतह के मÚय िèथत है अथवा जहां उसके ऊपर कोई फश[ नहȣं, वहां ͩकसी फश[

तथा ठȤक उसके ऊपर कȧ छत के मÚय का èथान, अͧभĤेत है।

2.54. 'मैजनाईन Ýलोर' (Mezzanine Floor) से भतल

ू

अथवा ͩकसी भी तल एवं इससे ऊपर कȧ

ͩकÛहȣं दो तलɉ के बीच एक मÚयवतȸ मंिजल जो ͩक भͧम

ू

तल से ऊपर हो एवं िजसका Ĥवेश

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351

केवल Ǔनचलȣ मंिजल से हो तथा िजसका फश[ ¢ेğ संबंͬधत कमरे के ¢ेğफल का एक Ǔतहाई से

अͬधक न हो एवं èपçट ऊँचाई 2.4 मी. से कम न हो, अͧभĤेत है।

2.55. 'सͪव[स Ýलोर' (Service Floor) से ͩकसी बहमंिजला

ु

भवन मɅ िèथत ͩकÛहȣ दो मंिजलɉ के

बीच अͬधकतम 2.4 मीटर ऊँची मंिजल/Ýलोर जो ͩक केवल भवन से संबंͬधत पाइप, सͪव[स

डÈट, रख-रखाव काया[लय अथवा भवन के उपयोग संबंͬधत सͪवधाओं

ु

के भÖडारण इ×याǑद के

उपयोग मɅ ͧलया जाये, अͧभĤेत है।

2.56. 'िèटãट Ýलोर' (Stilt Floor) से खàबɉ पर बना हआ

ु

एवं खला

ु

भू-तल जो ͩक मÉय

ु

Ǿप से

पाͩकɍ ग Ĥयोजन हेतु Ǔनͧम[त/Ĥèताͪवत हो, अͧभĤेत है।

2.57. 'पाͩक[ ग Ýलोर' (Parking Floor) से भवन मɅ केवल पाͩक[ ग उपयोग हेतु Ĥèताͪवत बɅसमɅट,

भतल

ू

èटȣãट या भवन के अÛय ͩकसी भी तल से है िजसमɅ Ûयनतम

ू

70 ĤǓतशत ¢ेğ केवल

पाͩक[ ग, सीǑढयाँ, ͧलÝट व सक[ लेशन

ु

आǑद हेतु एवं अͬधकतम 30 ĤǓतशत ¢ेğ ͪवǓनयमɉ मɅ

अन£ेय

ु

भवन कȧ सͪवसजȶ , सͪवधाओं

ु

व भतल

ू

èटȣãट पर अन£ेय

ु

अÛय गǓतͪवͬधयɉ के ͧलए

Ǒदया गया हो, अͧभĤेत है।

2.58. 'पाͩकɍ ग èथल/¢ेğ' (Parking Site/Area) से वाहनɉ को पाक[ करने के ͧलये पया[Üत आकार का

èथल/¢ेğ

जो

ͩकसी

गलȣ

या

राèते/रैàप

से

जोड़ने

वाले

वाहन

माग[

सǑहत

अहातायÈत

ु

/अहातारǑहत कोई ¢ेğ चाहे वह आÍछाǑदत हो अथवा खला

ु

हो, अͧभĤेत है।

2.59. 'समतãय

ु

कार इकाई' (Equivelant Car Unit) से एक कार या तीन èकटर

ू

के बराबर,

अͧभĤेत है।

2.60. 'मेकेǓनकल पाͩकɍ ग' (Mechanical Parking) से वाहनɉ कȧ रोबोǑटक अथवा यांǒğक संरचना

Ùवारा संचाͧलत कार के ऊपर कार पाͩकɍ ग, अͧभĤेत है।

2.61. 'वास योÊय कमरा' (Habitable Room) से ऐसा कमरा जो एक या एक से अͬधक åयिÈतयɉ

Ùवारा अÚययन, रहवास, सोने या खाने के Ĥयोजनाथ[ अͬधवास मɅ ͧलया हआ

ु

हो या अͬधवास

हेतु पǐरकिãपत हो ͩकÛतु इसमɅ èनानघर, शौचालय, लॉÛĜी, भोजन सेवा, भÖडारण, गेलेरȣ,

रसोई, िजनका Ïयादातर समय उपयोग नहȣं ͩकया जाता है सिàमͧलत नहȣं हɉगे, अͧभĤेत है।

2.62. 'शौचालय' (Toilet) से ऐसा èथान, जो ͩक मल या मूğ ×यागने के ͧलए या दोनɉ के ͧलए हो,

उसमɅ मनçयमल

ु

के ͧलये संयोिजकत

ृ

पाğ यǑद कोई हो, के साथ कȧ संरचना, अͧभĤेत है।

2.63. 'खला

ु

èथान' (Open to Sky) से भखÖड

ू

का वह भाग जो आकाश कȧ ओर खला

ु

हो या

पारदशȸ अथवा अध[पारदशȸ मǑटǐरयल से ढका हो, अͧभĤेत है।

2.64. 'ऐǑĚयम' (Atrium) से ͩकसी भी Ĥकार के भू-उपयोग के भखÖड

ू

पर ͩकसी भी तल पर

Ĥèताͪवत Ǔनमा[ण िजसमɅ एक केÛġȣय क¢ िजसकȧ ऊँचाई 10 मीटर या उससे अͬधक हो एवं

उÈत ¢ेğ को èकाई लाईट/Ěèस अथवा डोम (अèथाई èĚकचर) से ढका गया हो, अͧभĤेत है।

2.65. 'छÏजा' (Projection/Chajja) से सामाÛयतया बाहरȣ दȣवारɉ पर खलने

ु

वाले èथानɉ के ऊपर

धपू तथा वषा[ से बचाव के Ĥयोजनाथ[ बनाये जाने वालȣ ढलवा अथवा ¢ैǓतज संरचना, अͧभĤेत

है।

352

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2.66. 'ĤोजेÈशन' (Projection) से ͩकसी भी भवन से बाहर Ǔनकलȣ हईु कोई संरचना, (जो ͩकसी भी

सामĒी कȧ हो) अͧभĤेत है।

2.67. 'बालकनी' (Balcony) से आने जाने या बाहर बैठने के èथान के Ǿप मɅ काम आने वाला रेͧलंग

सǑहत ¢ैǓतज आगे Ǔनकला भाग जो ͩक Ûयनतम

ू

एक ओर से खलȣ

ु

हो, अͧभĤेत है।

2.68. 'डबल हाईट टैरेस' (Double Height Terrace) से बहमंिजला

ु

आवासीय भवनɉ मɅ आवासीय

इकाई के ͩकसी भी कमरे के बाहर िèथत ऐसा खला

ु

¢ेğ जो ͩक Ûयनतम

ू

5.5 मीटर कȧ ऊँचाई

(डबल हाईट) का हो अͧभĤेत है।

2.69. 'बरामदा' (Verandah) से ऐसा आÍछाǑदत ¢ेğ िजसका कम से कम एक पाæव[ बाहर कȧ ओर

खला

ु

हो व ऊपर कȧ मंिजलɉ मɅ खलेु पाæव[ कȧ ओर अͬधकतम 1 मीटर ऊंचाई कȧ पैरापेट खड़ी

कȧ गई हो, अͧभĤेत है।

2.70. 'पैरापेट' (Parapet Wall) से रेͧलंग सǑहत या रǑहत छत या फश[ के ͧसरे के साथ-साथ Ǔनͧम[त

नीची दȣवार जो 1.5 मीटर से अͬधक तथा 0.75 मी. से कम ऊंचाई कȧ नहȣं हो, अͧभĤेत है।

2.71. 'पाटȹशन वाल' (Partition Wall) से भार सहन न करने वालȣ आÛतǐरक दȣवार, ऊंचाई मɅ एक

मंिजल या उसका भाग, अͧभĤेत है।

2.72. 'पोच[' (Porch/Portico) से भवन के Ĥवेश Ùवार पर पैदल या वाहनɉ के ͧलये

केÛटȣͧलवर/खàबɉ पर Ǔनͧम[त संरचना, अͧभĤेत है।

2.73. 'Ēीन एǐरया/हǐरत ¢ेğ' (Green Area) से ऐसा ¢ेğ िजसे हǐरयालȣ यथा Ēास, पेड-पौधे,

व¢ारोपण

ृ

, आǑद हेतु उपयोग मɅ ͧलया गया हो, अͧभĤेत है।

2.74. 'हैजाड[स भवन' (Hazardous Building) से कोई ऐसा भवन या ͩकसी भवन का कोई भाग जो

अ×यͬधक Ïवलनशील या ͪवèफोटक पदाथɟ या उ×पादकɉ के जो अ×यͬधक तेजी से जल उठने

वाले अथवा जो ͪवषैला धंआ

ु

या ͪवèफोटक उ×पÛन करने वाले हो अथवा ऐसे भÖडारण उठाई,

धराई, Ǔनमा[ण या Ĥसंèकरण के ͧलये िजसमɅ बहतु अͬधक सं¢ारक, ͪवषैला या हाǓनकारक

¢ार, अàल या कोई ऐसा अÛय ġåय अथवा रसायन काम आता हो जो Ïवाला, धंआ

ु

और

ͪवèफोट उ×पÛन कर सकते हो, ͪवषैला Ĥदाहजनक या सं¢ारण गैस उ×पÛन कर सकते हो,

अथवा ऐसी सामĒी िजसके भÖडारण उठाई, धराई या Ĥसंèकरण से धलू का ͪवèफोटक ͧमĮण

उ×पÛन होता हो या पदाथ[ को èवतः Ïवलनशील सêम

ू

अंशɉ मɅ ͪवभािजत करता हो, के

भÖडारण, उठाई, धराई, Ǔनमा[ण या Ĥसंèकरण के ͧलये उपयोग मɅ ͧलया जाता हो, अͧभĤेत है।

2.75. 'अिÊनशमन अͬधकारȣ' (Fire Officer) से संबंͬधत नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा Ĥाͬधकत

ृ

अिÊनशमन

अͬधकारȣ, अͧभĤेत है।

2.76. 'शरण ¢ेğ' (Refuge area) से भवन के अÛदर ऐसा ¢ेğ जो ͩक फायर और èमॉक से सर¢ा

ु

हेतु Ǔनकास के समय अèथायी Ǿप से Staging Area (मचान ¢ेğ) के Ǿप मɅ उपयोग मɅ आता

हो, अͧभĤेत है।

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353

2.77. 'फायर टॉवर' (Fire Tower) से आग ĤǓतरोधक हेतु ऐसा पǐरवतृ (Enclosed) ¢ेğ जो ͩक

सीधा Ǔनकास से जड़ा

ु

हो व भवन कȧ संरचना से पथक

ृ

हो िजसमɅ संरͯ¢त लॉबी, सीढ़ȣ और

फायरमैन कȧ ͧलÝट सिàमͧलत हो, अͧभĤेत है।

2.78. 'Ēीन ǒबिãडंÊस' (Green Buildings) से ऐसा भवन िजसका Ǔनमा[ण पण[

ू

कर ͧलया गया हो

तथा

लȣडरͧशप

इन

एनजȸ

एÖड

एÛवायरमेÛटल

ͫडजाईन LEED/IGBC/GRIHA/

ASSOCHAM GEM/ EDGE के Ĥावधानɉ के ͧलये Ĥæनगत भवन कȧ अनशंषा

ु

कȧ गई हो

अथवा ऐसी समतãय

ु

संèथाऐं/तकनीकȧ ͪवशेष£ िजनकɉ Ēीन ǒबिãडंग के Ĥमाͨणकरण हेतु

अͬधकत

ृ

ͩकया गया हɉ Ùवारा ÜलेǑटनम/गोãड/ͧसãवर रेǑटंग दȣ गई हो, अͧभĤेत है।

2.79. 'टȣ.डी.आर.' (Transferable Development Right) से ऐसा अͬधकार पğ जो ͩक टȣ.डी. आर.

पॉͧलसी/Ǔनयमɉ के अंतग[त सàबिÛधत Ǔनकाय Ùवारा जारȣ ͩकया गया हो, अͧभĤेत है।

2.80. 'पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ' (Completion Certificate) से अͧभĤेत ऐसे Ĥमाण पğ से है, जो ͪवǓनयम

संÉया-15 के Ĥावधानɉ कȧ पालना पण[

ू करने पर स¢म अͬधकारȣ Ùवारा जारȣ ͩकया जावे।

2.81. 'अͬधवास Ĥमाण-पğ' (Occupancy Certificate) से अͧभĤेत ऐसे Ĥमाण पğ से है जो

ͪवǓनयम संÉया-15 कȧ पालना पण[

ू करने पर स¢म अͬधकारȣ Ùवारा जारȣ ͩकया जाये।

2.82. 'अनसची

ुू

' (Annexure) से इन ͪवǓनयमɉ के साथ संलÊन अनसची

ुू

, अͧभĤेत है।

नोट :-

(i)

वे शÞद और अͧभåयिÈतयɉ जो इन ͪवǓनयमɉ मɅ ͧलखी गई हɇ ͩकÛतु इनमɅ पǐरभाͪषत नहȣं

कȧ गई हɇ, उनका वहȣ अथ[ होगा जैसा ͩक उनके ͧलए अͬधǓनयम मɅ Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है।

(ii)

अÛय पǐरभाषायɅ जो यहां उãलेͨखत नहȣं है उनका वहȣ अथ[ होगा जैसा उनके ͧलये राçĚȣय

भवन संǑहता (NBC) मɅ Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है।

3.

नगरȣय ¢ेğ (Urban Area) मɅ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु मापदÖड

नगरȣय ¢ेğ को Ǔनàन वͨण[त ¢ेğɉ के अनसार

ु

छः ¢ेğɉ मɅ ͪवभािजत ͩकया गया है :-

¢ेğ एस-1 (Area S-1)

नगरȣय ¢ेğ के अंतग[त आने वाले Ēामीण ¢ेğ के Ēामɉ का

आबादȣ ¢ेğ जो Ēाम पंचायत Ùवारा ĤबिÛधत है।

¢ेğ एस-2 (Area S-2)

नगरȣय ¢ेğ के अंतग[त आने वाला चार दȣवारȣ ¢ेğ ।

¢ेğ एस-3 (Area S-3)

नगरȣय ¢ेğ के अंतग[त िèथत चार दȣवारȣ ¢ेğ को छोडकर अÛय

गैर योजनागत सघन आबादȣ ¢ेğ अथवा नगरȣय ¢ेğ मɅ

सिàमͧलत होने से पव[ू Ēाम पंचायत के अधीन रहा सघन आबादȣ

¢ेğ।

¢ेğ एस-4 (Area S-4)

इन ͪवǓनयमɉ के Ĥभाव मɅ आने से पव[ू के èवीकत

ृ

योजना

¢ेğ ।

¢ेğ एस-5 (Area S-5)

ͪवͧशçट ¢ेğ/सड़के यथा सर¢ा कȧ ͸िçट से मह×वप

ु

ूण[ èथान

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व Ǔनषेध ¢ेğ, पराताि×वक मह×व के संरͯ¢त èथल

ु

, पय[टन

कȧ ͸िçट से मह×वपण[ èथल

ू

, झील संरͯ¢त ¢ेğ, अͬधसͬचत

ू

अßयारÖय ¢ेğ, हैǐरटेज èथल के आस-पास एवं पया[वरण

संवेदनशील ¢ेğ आǑद संरͯ¢त ¢ेğ।

¢ेğ एस-6 (Area S-6)

एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 एवं एस-5 को छोडकर शेष समèत

नगरȣय ¢ेğ।

उपरोÈत वͨण[त ¢ेğɉ मɅ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु मापदÖड :-

3.1. एस-1 ¢ेğɉ मɅ भवन ͪवǓनयम 3.3 (2) के अनसार

ु

मापदÖड Ǔनधा[ǐरत करते हएु भवन Ǔनमा[ण

èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकɅ गी।

3.2. एस-2 ¢ेğɉ अथा[त् चार दȣवारȣ ¢ेğ हेतु संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा यǑद पथक

ृ

से कोई

मापदÖड Ǔनधा[ǐरत कर èवीकत

ृ

ͩकये हयेु हो तो तदानसार

ु

मापदÖड रखते हएु भवन Ǔनमा[ण

èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकɅ गी। चार दȣवारȣ ¢ेğ हेतु èथानीय Ǔनकाय Ùवारा पथक

ृ

से मापदÖड

Ǔनधा[ǐरत करते हएु राÏय सरकार कȧ èवीकǓत

ृ

से लागू ͩकये जा सकɅ गे। चार दȣवारȣ ¢ेğ हेतु

पथक

ृ

से मापदÖड Ǔनधा[ǐरत नहȣं ͩकये जाने कȧ अवèथा मɅ भवन ͪवǓनयम 3.3 (2) के अनसार

ु

मापदÖड Ǔनधा[ǐरत करते हएु भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकɅ गी।

3.3. एस-3 ¢ेğɉ (सघन आबादȣ ¢ेğ) मɅ भवन Ǔनमा[ण हेतु मानदÖड :-

1. परàपरागत Ǿप से ͪवकͧसत गैर Ǔनयोिजत ¢ेğ, सघन आबादȣ ¢ेğɉ, कÍची बèती ¢ेğɉ का

Ǔनधा[रण हेतु संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा सवȶ ͩकया जायेगा तथा ऐसे गैर Ǔनयोिजत ¢ेğ

िजनमɅ नगर पाͧलका अͬधǓनयम लागू होने से पूव[ अथवा इन भवन ͪवǓनयमɉ के लागू होने

से पव[ू 90 ĤǓतशत से अͬधक ¢ेğ मɅ परàपरागत Ǿप से सघन आबादȣ ͪवकͧसत हईु हो, कȧ

सची

ू

उनकȧ सीमाओं का Ǔनधा[रण करते हएु, तैयार कȧ जावेगी तथा उÈत सची

ू

को संबंͬधत

Ǔनकाय कȧ मÖडल/बोड[ बैठक मɅ अनमोǑदत

ु

करवाया जाकर समाचार पğɉ मɅ Ĥकाͧशत ͩकया

जायेगा। इसकȧ ĤǓत राÏय सरकार को Ĥेͪषत कȧ जावेगी। उÈत काय[वाहȣ इन भवन ͪवǓनयमɉ

के Ĥभाव मɅ आने के तरंत

ु

पæचात संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा कȧ जावेगी। यǑद इन

ͪवǓनयमɉ के Ĥभाव मɅ आने से पव[ू ͩकसी Ǔनकाय Ùवारा सघन आबादȣ ¢ेğ Ǔनधा[ǐरत हो तो

उसे इन ͪवǓनयमɉ के तहत सघन आबादȣ ¢ेğ माना जावेगा।

इस Ĥकार Ǔनधा[ǐरत सघन आबादȣ ¢ेğɉ हेतु स¢म अͬधकारȣ Ùवारा मौके कȧ िèथǓत अनसार

ु

भवन मानदÖड व भवन रेखा Ǔनधा[ǐरत करते हएु भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकɅ गी।

èवीकत

ृ

योजनाओं के ¢ेğ को इन ͪवǓनयम के अÛतग[त सघन आबादȣ ¢ेğ नहȣं माना

जावेगा।

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355

2. उÈत ¢ेğɉ मɅ मौजदा

ू

भवन रेखा व ¢ेğ के आस-पास के èवǾप, भवन रेखा सैटबैक इ×याǑद

को Úयान मɅ रखते हएु सैटबैक व ĒाउÖड कवरेज का Ǔनधा[रण स¢म अͬधकारȣ Ùवारा ͩकया

जा सकेगा अथा[त् आस-पास के ¢ेğ मɅ यǑद शÛय

ू

सैटबैक पर Ǔनमा[ण हो तो शÛय

ू

सैटबैक

रखते हएु शत ĤǓतशत ĒाउÖड कवरेज रखते हएु स¢म अͬधकारȣ Ùवारा भवन Ǔनमा[ण

èवीकǓत

ृ

Ǔनàनानसार

ु

Ĥावधान रखते हएु दȣ जा सकेगीः-

सामने िèथत सड़क कȧ चौडाई

अͬधकतम उँचाई एवं मंिजल

9 मीटर तक

10 मीटर (भतल

ू

+2 मंिजल)

9 मीटर से अͬधक

12.5 मीटर (भतल

ू

+3 मंिजल)

(i) िÜलंथ (अͬधकतम ऊँचाई 1.2 मी.) तथा िèटãट Ýलोर केवल पाͩकɍ ग हेतु Ĥèताͪवत करने पर

िèटãट Ýलोर (अͬधकतम ऊँचाई 3.5 मी.) उÈत ऊँचाई मɅ शाͧमल नहȣं होगी एवं िèटãट के

ऊपर के तल को भू–तल माना जावेगा।

(ii) 9 मीटर व उससे अͬधक चौड़ी सड़कɉ पर केवल भतल

ू

पर åयवसाǓयक गǓतͪवͬधयाँ अन£ेय

ु

होगी एवं ऊपर कȧ मंिजलɉ पर केवल आवासीय/संèथागत उपयोग हेतु हȣ Ǔनमा[ण कȧ èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी।

(iii) भवन Ǔनमा[ण हेतु इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

पाͩकɍ ग उपलÞध करवाया जाना संभव नहȣं हो

तो संबंͬधत Ǔनकाय Ùवारा बड़े शहरɉ मɅ 2 लाख Ǿपये ĤǓत ईसीयू एवं मÚयम एवं लघु शहरɉ

मɅ 1 लाख Ǿपये ĤǓत ईसीयू शãक

ु

वसलू ͩकया जावेगा। िजसका उपयोग संबंͬधत Ǔनकाय

Ùवारा साव[जǓनक पाͩकɍ ग ͪवकास हेतु ͩकया जावेगा।

(iv) ऐसी ͩकसी वाͨणिÏयक अथवा औÙयोͬगक गǓतͪवͬध यथा थोक åयापार, गोदाम, Ïवलनशील

पदाथ[ भÖडारण आǑद हेतु èवीकǓत

ृ

नहȣं दȣ जा सकेगी, िजनके कारण भारȣ वाहनɉ का

आवागमन होता हो या ÚवǓन Ĥदषण

ू

या यातायात Ĥभाͪवत होने कȧ संभावना होती हो अथवा

¢ेğ के Ǔनवाͧसयɉ कȧ सर¢ा

ु

को खतरा उ×पÛन होता हो।

(v) उपरोÈत ताͧलका मɅ उãलेͨखत ऊँचाई/मंिजलɉ से अͬधक ऊँचाई/मंिजल Ĥèताͪवत होने पर

अथवा सàपण[

ू भवन वाͨणिÏयक उपयोग हेतु Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर ͪवǓनयम-3.6 के

अनसार

ु

एस-6 ¢ेğ हेतु Ĥèताͪवत सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आÍछादन एवं अÛय समèत

Ĥावधान यथा पाͩकɍ ग आǑद रखते हएु भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकती है।

(vi) एस-3 ¢ेğɉ मɅ यǑद ͩकसी सड़क के मागा[ͬधकार मɅ विÙध

ृ

ͩकया जाना Ĥèताͪवत है तथा

ͪवÙयमान Ǔनमा[ण को पण[तः

ू

Úवèत ͩकया जाकर इन ͪवǓनयमɉ के तहत नया भवन

Ĥèताͪवत ͩकया जाने पर Ĥèताͪवत सड़क मागा[ͬधकार हेतु सड़क केÛġ से तदानसार

ु

भͧम

ू

सम[पण ͩकये जाने के पæचात भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी। अÛयथा ͪवÙयमान

भवन रेखा के अनǾप

ु

Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी।

3.4. एस-4 ¢ेğ (पव[ू èवीकत

ृ

योजना ¢ेğो) मɅ भवन Ǔनमा[ण हेतु मानदÖड :-

1. पव[ू èवीकत

ृ

योजना के ǐरÈत भखÖड

ू

/Ǔनͧम[त भवन को Úवèत कर नवीन Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत

ͩकये जाने पर :-

356

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(i) इन भवन ͪवǓनयम के जारȣ होने से पव[ू èवीकत

ृ

योजनाओं के भखÖडɉ

ू

पर वत[मान मɅ भवन

Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर योजना मानͬचğ/भखÖड

ू

के èथल मानͬचğ मɅ दͧश[त सैटबैक

तदानसार

ु

हȣ रखे जाने अǓनवा[य होगे।

(ii) भखÖड

ू

के èथल मानͬचğ मɅ अंͩकत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर

माना जाकर अǓतǐरÈत Ĥèताͪवत बी.ए.आर. पर Ǔनयमानसार

ु

बेटरमɅट लेवी देय होगी।

(iii) भू-आÍछादन, ऊँचाई एवं अÛय समèत तकनीकȧ मापदÖड इन ͪवǓनयम के अनसार

ु

रखे

जाने हɉगे।

2. पव[ू मɅ जारȣ एकल पÒटे के ǐरÈत भखÖड

ू

/Ǔनͧम[त भवन को Úवèत कर नवीन Ǔनमा[ण

Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर :-

(i) इन भवन ͪवǓनयम के जारȣ होने से पव[ू èवीकत

ृ

एकल पÒटे के भखÖडɉ

ू

पर वत[मान मɅ भवन

Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर एकल भखÖड

ू

के èथल मानͬचğ मɅ सड़क कȧ ओर दͧश[त

सैटबैक को यथावत रखते हऐु अÛय सैटबैक इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

रखे जा सकɅ गे।

(ii) भखÖड

ू

के èथल मानͬचğ मɅ अंͩकत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर

माना जाकर अǓतǐरÈत Ĥèताͪवत बी.ए.आर. पर Ǔनयमानसार

ु

बेटरमɅट लेवी देय होगी।

(iii) भू-आÍछादन, ऊँचाई एवं अÛय समèत तकनीकȧ मापदÖड इन ͪवǓनयम के अनसार

ु

रखे

जाने हɉगे।

3. पव[ू èवीकत

ृ

åयावसाǓयक योजना िजनमɅ टाईप ͫडजाईन Ǔनधा[ǐरत हो :-

िजन åयावसाǓयक योजनाओं मɅ टाईप ͫडजाईन Ǔनधा[ǐरत है, उनमɅ टाईप ͫडजाईन के आधार

पर हȣ Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जावेगी। यǑद ऐसी परानी

ु

योजनाओं मɅ वत[मान पǐरĤेêय मɅ नवीन

Ǔनमा[ण ͩकया जाना Ĥèताͪवत हो तो ऐसी योजनाओं का पन[ͪवकास

ु

Üलान (Re-development

Plan) तैयार ͩकया जाकर हȣ तदानसार

ु

नवीन भवन Ǔनमा[ण èवीकǓतयां

ृ

जारȣ कȧ जानी होगी।

एकल Ǿप मɅ टाईप ͫडजाईन से ͧभÛन èवीकǓत

ृ

नहȣं दȣ जायेगी।

4. पव[ू मɅ नीलामी Ùवारा ͪवĐय ͩकये गये भखÖडɉ

ू

पर वत[मान मɅ भवन Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत ͩकये

जाने पर :-

(i) नीलामी का भखÖड

ू

ͩकसी योजना का भाग होने पर योजना/भखÖड

ू

के èथल मानͬचğ मɅ

दͧश[त सैटबैक तदानसा

ु

र हȣ रखे जाने अǓनवा[य होगे।

(ii) नीलामी Ùवारा ͪवĐय ͩकये गये एकल भखÖडɉ

ू

पर सामने का सैटबैक नीलामी के समय

Ĥèताͪवत अनसार

ु

एवं अÛय ओर के सैटबैक इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

रखे जाने हɉगे।

(iii) नीलामी मɅ देय एफ.ए.आर/बी.ए.आर से अͬधक इन ͪवǓनयम के अनसार

ु

एफ.ए.

आर/बी.ए.आर Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर बेटरमɅट लेवी देय होगी।

(iv) भू-आÍछादन, ऊँचाई आǑद इन ͪवनयम के अनसार

ु

रखे जाने हɉगे।

(v) यǑद ͩकसी भखÖड

ू

पर नीलामी कȧ शतɟ मɅ िजन मापदÖडɉ का उãलेख नहȣं ͩकया गया हो

उÛहे इन ͪवǓनयम के अनसार

ु

रखे जाने हɉगे।

5. पव[ू èवीकत

ृ

ͪवͧशçट योजनाओं के ǐरÈत भखÖड

ू

/Ǔनͧम[त भवन को Úवèत कर नवीन

Ǔनमा[ण/संशोधन/ͪवèतार Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर :-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

357

पव[ू èवीकत

ृ

ͪवͧशçट योजनाऐं जैसे जयपरु कȧ ͪवÙयाधर नगर योजना, राजèथान आवासन

मÖडल कȧ राजआंगन योजना, जोधपरु कȧ शाèğी नगर योजना आǑद िजसके ͧलए ͪवͧशçट

वाèतͪवǑदक

ु

मापदÖड संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा Ǔनधा[ǐरत हो, उन योजनाओं मɅ संबंͬधत

ͪवͧशçट वाèतͪवǑदक

ु

मापदÖड हȣ लागू हɉगे।

6. पव[ू èवीकत

ृ

योजनाओं/एकल भखÖड

ू

के èथल मानͬचğ मɅ मापदÖड दͧश[त नहȣं होने पर:-

इन भवन ͪवǓनयम के जारȣ होने से पव[ू èवीकत

ृ

योजनाओं/एकल भखÖडɉ

ू

मɅ सैटबैक, भू-

आÍछादन, ऊँचाई, एफ.ए.आर/बी.ए.आर. आǑद ͩकसी मापदÖड या मापदÖडɉ का

उãलेख/Ǔनधा[रण नहȣं हो तो िजन मापदÖडɉ का उãलेख नहȣं है वो सभी मापदÖड इन भवन

ͪवǓनयमɉ के मापदÖडɉ के अनसार

ु

देय हɉगे।

7. पव[ू Ǔनयमɉ के अनसार

ु

Ǔनͧम[त भवन मɅ संशोधन/ͪवèतार चाहे जाने पर :-

पव[ू मे Ǔनͧम[त भवन मɅ संशोधन/ͪवèतार चाहे जाने पर त×समय Ĥचͧलत Ǔनयमɉ/Ĥावधानɉ के

आधार पर हȣ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जानी होगी। यǑद पव[ू मे Ǔनͧम[त भवन मɅ

वत[मान भवन ͪवǓनयम के अनसार

ु

संशोधन/ͪवèतार Ĥèताͪवत हो तो समèत Ĥावधान इन

ͪवǓनयम के अनसार

ु

हȣ रखे जाने होगɅ।

8. पव[ू कȧ èवीकत

ृ

ͩकसी पǐरयोजना का Ǔनमा[ण ͪवͧभÛन चरणɉ मɅ Ĥèताͪवत होने पर :-

पव[ू कȧं èवीकत

ृ

ͩकसी पǐरयोजना का Ǔनमा[ण ͪवͧभÛन चरणɉ मɅ Ĥèताͪवत होने पर एक चरण

पव[ू मɅ लागू ͪवǓनयमɉ के तहत अनमोदन

ु

होने पर अगले चरण कȧ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

इन भवन ͪवǓनयम के अनसार

ु

दȣ जा सकेगी।

9. इन भवन ͪवǓनयमɉ के जारȣ होने से पव[ू आवेǑदत Ĥकरणɉ मɅ :-

(i) इन भवन ͪवǓनयमɉ के जारȣ होने से पव[ू èथानीय Ǔनकायɉ मɅ आवेǑदत भवन मानͬचğ

अनमोदन

ु

के Ĥकरण पव[ू Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनसार

ु

अथवा आवेदक Ùवारा पनः

ु

आवेदन

Ĥèततु करने पर इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त Ǔनèताǐरत ͩकये जा सकेगे। लेͩकन िजन Ĥकरणɉ

मɅ नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा मांग पğ जारȣ नहȣं ͩकया गया है उन Ĥकरणɉ मɅ इन ͪवǓनयमɉ के

तहत समèत शãक

ु

लेय होगɅ।

(ii) इन भवन ͪवǓनयमɉ के जारȣ होने से पव[ू यǑद एमपैनãड अͩक[ टेÈट Ùवारा èथानीय Ǔनकाय मɅ

भवन ͪवǓनयम अनसार

ु

सàपण[

ू राͧश जमा करवाई जाकर èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जा चकȧ

ु

है तो

ऐसे Ĥकरणɉ मɅ पव[ू भवन ͪवǓनयम अनसार

ु

èवीकत

ृ

भवन मानͬचğ माÛय होगɅ अÛयथा इन

ͪवǓनयमɉ के जारȣ होने कȧ Ǔतͬथ से हȣ पंजीकत

ृ

आͩक[ टेÈट Ùवारा इन भवन ͪवǓनयमɉ के

अनसार

ु

हȣ भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

दȣ जावेगी।

नोट :-

(i) ͩकसी भखÖड

ू

के पव[ू मɅ जारȣ èथल मानͬचğ मɅ उãलेͨखत ͩकसी भी मापदÖड मɅ पǐरवत[न

Ĥèताͪवत होने पर तदानसार

ु

संशोͬधत èथल मानͬचğ जारȣ ͩकया जाना होगा त×पæचात हȣ

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

कȧ काय[वाहȣ कȧ जा सकेगी।

358

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii) राजèथान ǐरयल एèटेट (डवलपमेÛट एÖड रेगलेशन

ु

) Ǿãस-2017 के अÛतग[त पंजीकत

ृ

पǐरयोजनाओं मɅ संशोधन हेतु आवेदन करने पर संबंͬधत Ǔनयमɉ कȧ अनपालना

ु

सǓनिæचत

ु

करनी होगी।

(iii) उपरोÈतानसार

ु

Ĥकरणɉ मɅ भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

/भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

Ǒदये जाने पर

समèत शãक

ु

इन भवन ͪवǓनयम/राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर जारȣ आदेशɉ के

अनसार

ु

देय हɉगे।

3.5. एस-5 ¢ेğ (ͪवशेष ¢ेğो) मɅ भवन Ǔनमा[ण हेतु मानदÖड :-

1. ͪवशेष ¢ेğɉ मɅ भवन Ǔनमा[ण ͩकये जाने पर

ͪवͧशçट ¢ेğɉ यथा सर¢ा

ु

कȧ ͸िçट से मह×वपण[

ू èथानɉ व Ǔनषेध ¢ेğो, पराताि×वक

ु

मह×व के

संरͯ¢त èथलɉ, पय[टन कȧ ͸िçट से मह×वपण[

ू èथलɉ, झील संरͯ¢त ¢ेğ, अͬधसͬचत

ू

अßयारÖय

¢ेğो, हैǐरटेज èथलɉ के आस-पास एवं पया[वरण संवेदनशील ¢ेğɉ आǑद संरͯ¢त ¢ेğɉ िजनके

ͧलए केÛġ/राÏय सरकार/èथानीय Ǔनकाय Ùवारा पथक

ृ

से भवन कȧ संरचना, अͧभकãपन,

ͫडजाईन, ऊँचाई आǑद हेतु मानदÖड Ǔनधा[ǐरत ͩकये गये है, ऐसे ¢ेğɉ मɅ उÈत मानदÖड इन भवन

ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ से सवȾपरȣ हɉगɅ, तथा ऐसे संरͯ¢त ¢ेğɉ मɅ केÛġ/राÏय सरकार Ùवारा

Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ के अनसार

ु

हȣ èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी, इनमɅ राÏय सरकार कȧ èवीकǓत

ृ

से

संशोधन ͩकया जा सकेगा। èथानीय Ǔनकाय के Ĥèताव पर ऐसे ¢ेğɉ का Ǔनधा[रण एवं उनके ͧलए

ͪवͧशçट मापदÖड़ɉ का Ǔनधा[रण राÏय सरकार Ùवारा ͩकया जा सकेगा। इस Ĥकार ͪवǓन[Ǒदçट ¢ेğɉ

मɅ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

राÏय सरकार Ùवारा èवीकत

ृ

इन ͪवͧशçट मापदÖडɉ के अनसार

ु

हȣ दȣ

जा सकेगी।

2. ͪवशेष सडको पर भवन Ǔनमा[ण ͩकये जाने पर-

ͪवͧशçट सडको का Ǔनधा[रण èथानीय Ǔनकाय कȧ अͧभशंषा पर राÏय सरकार Ùवारा ͩकया जा

सकेगा। इस Ĥकार ͪवǓन[Ǒदçट ¢ेğɉ मɅ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

राÏय सरकार Ùवारा èवीकत

ृ

ͪवͧशçट मापदÖडɉ के अनसार

ु

दȣ जावेगी तथा इन मानदÖडɉ मɅ ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ मɅ ͧशͬथलता

राÏय सरकार के èतर दȣ जा सकेगी। पव[ू मɅ यǑद ͩकसी Ǔनकाय मɅ ͪवͧशçट सड़को का Ǔनधा[रण

व मापदÖडɉ का Ǔनधा[रण ͩकया गया हो तो उÈत Ǔनधा[ǐरत मापदÖड Ǔनधा[ǐरत रहɅगे, इनमɅ राÏय

सरकार कȧ èवीकǓत

ृ

से संशोधन ͩकया जा सकेगा।

3. आमȸ कÛटोनमेÛट एǐरया के समीप भवन Ǔनमा[ण ͩकये जाने पर-

र¢ा मंğालय Ùवारा र¢ा संèथापन/èथापना (Defence Establishments/Installations) के Ǔनकट

èथानीय ͧमलĚȣ ऑथोǐरटȣ से अनापͪƣ Ĥमाण पğ (NOC) ĤाÜत करने के संबंध मɅ राÏय के

नगरȣय ¢ेğɉ मɅ िèथत र¢ा संèथापन/èथापना (Defence Establishments/Installations) कȧ

सीमा से 500 मीटर तक कȧ पǐरͬध ¢ेğ मɅ Ǔनमा[णɉ कȧ èवीकǓत

ृ

बाबत् र¢ा मğांलय, भारत

सरकार Ùवारा जारȣ आदेशɉ एवं उनकɅ Đम मɅ राÏय सरकार Ùवारा जारȣ समय-समय पर आदेशɉ

के अनसार

ु

काय[वाहȣ कȧ जावेगी।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

359

नोटः- ͪवशेष ¢ेğो/सड़कɉ पर Ǔनधा[ǐरत मापदÖडɉ के अǓतǐरÈत िजन मापदÖडɉ का उãलेख नहȣं है

वो सभी मापदÖड इन भवन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

देय हɉगे।

3.6. एस-6 ¢ेğ अथा[त् एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोडकर शेष समèत नगरȣय ¢ेğ

व नई Ĥèताͪवत योजनाओं मɅ भवन Ǔनमा[ण हेतु मानदÖड :-

एस-6 ¢ेğ अथा[त् एस-1, एस—2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोड़कर शेष समèत नगरȣय ¢ेğ व

नई Ĥèताͪवत योजनाओं मɅ इन भवन ͪवǓनयमɉ के तहत Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ के अनसार

ु

Ĥावधान

रखते हएु èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी। ͩकसी ͪवͧशçट योजना हेतु योजना अनमोǑद

ु

त करते समय इन

ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ, से ͧभÛन मानदÖड राÏय सरकार कȧ èवीकǓत

ृ

से Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा

सकɅ गे।

4.

भवन Ǔनमा[ण कȧ Įेͨणयां एवं मापदÖड :-

4.1. भवन Ǔनमा[ण कȧ Įेͨणयां नगरȣय ¢ेğ कȧ माèटर ͪवकास योजना/डवलपमɅट Ĥमोशन एवं कÛĚोल

रेगलेशन

ु

मɅ वͨण[त ͪवͧभÛन भू-उपयोगɉ के ͧलए भवन के Ĥèतͪवत उपयोग व ĤकǓत

ृ

के अनसार

ु

भवनɉ के ͧलए मापदÖड Ǔनधा[ǐरत करने कȧ ͸िçट से Ǔनàन 09 Įेͨणयɉ मɅ वगȸकत

ृ

ͩकया गया है

तथा Ĥ×येक वग[ मɅ आने वालȣ गǓतͪवͬधयɉ कȧ अनसची

ुू

इन ͪवǓनयमɉ के साथ सलंÊन

अनसुूची-1 मɅ दȣ गई है।

1. आवासीय भवन :-

(i) èवतंğ आवास

(ii) बहु-आवासीय

(iii) ÝलेÒस

(iv) Ēपु हाउͧसंग

(v) èटͫडयो

ु

अपाट[मɅट

(vi) फाम[ हाउस/पया[वरण मैğी आवास

(vii) हॉèटल

(viii) ǐरटाय[मेÛट हॉàस

(ix) अफोडबल

ȶ

हाउसेज

2. वाͨणिÏयक भवन :-

(i) लघु åयावसाǓयक ĤǓतçठान/दकानɅ

ु

(ii) वाͨणिÏयक पǐरसर

(iii) गेèट हाउस/लोिजंग एवं बोͫडंग हाउस

(iv) ͧसनेमा/ मãटȣÜलेÈस/ ͧमनीÜलेÈस

(v) ǐरटेल Ýयलू ͩफͧलंग èटेशन (पेĚोल पàप/सीएनजी/एलपीजी)

(vi) इलेिÈĚक åहȣकल चािजɍग èटेशन

(vii) ͪववाह/पाटȹ èथल

360

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(viii) धम[ कांटा (वे-ǒĦज)

(ix) Ǿफ टॉप रेèटोरेÛट

(x) उपरोÈत के अǓतǐरÈत अनसची

ुू

-1 के Đम संÉया 2 मɅ वͨण[त अÛय गǓतͪवͬधयां/उपयोग

3. पय[टन ईकाई भवन :-

(i) होटल

(ii) होटल हाउͧसंग

(iii) ǐरसोट[/ǐरसोट[ हाउͧसंग/हेãथ ǐरसोट[/èपोट[स ǐरसोट[

(iv) मोटेल

(v) पय[टन नीǓत मɅ उãलेͨखत अÛय उपयोग

4. संèथागत भवन

(i) शै¢ͨणक

(Ĥाथͧमक,

माÚयͧमक,

उÍच

माÚयͧमक

ͪवÙयालय,

महाͪवÙयालय,

ͪवæवͪवÙयालय, तकनीकȧ एवं अÛय ͧश¢ण संèथान)

(ii) कॉͬचंग सɅटर

(iii) ͬचͩक×सा (ͫडèपɅसरȣ, अèपताल, नͧस[ग होम, वेटनरȣ अèपताल)

(iv) सरकारȣ एवं अÙध[सरकारȣ काया[लय

(v) अÛय सामदाǓयक

ु

सͪवधाऐ

ु

(यथा सामदाǓयक

ु

केÛġ, पͧलस

ु

थाना, पèतकालय

ु

, Èलब, पोèट

व टेलȣĒाफ ऑͩफस, आǑद)

(vi) सामािजक/ सांèकǓतक

ृ

/ धाͧम[क भवन

(vii) सभा भवन (Assembly building)/Convention Centre/Ĥदश[नी केÛġ/कला दȣघा[

(viii) उपरोÈत के अǓतǐरÈत अनसची

ुू

-1 के Đम संÉया 4 मɅ वͨण[त अÛय गǓतͪवͬधयां/उपयोग

5. ͧमͬĮत उपयोग के भवन :-

आवासीय, वाͨणिÏयक, पय[टन इकाई, संèथाǓनक आǑद उपयोगɉ मɅ से एक से अͬधक उपयोग

यथा आवासीय-वाͨणिÏयक, आवासीय-संèथाǓनक, आवासीय-वाͨणिÏयक-पय[टन इकाई-संèथाǓनक

आǑद।

6. औÙयोͬगक भवन :-

अनसची

ुू

-1 के Đम संÉया 5 मɅ वͨण[त गǓतͪवͬधयां/उपयोग

7. वेयर हाउस/गोदाम :-

(i) कͪष

ृ

आधाǐरत वेयर हाउस/सामाÛय वेयर हाउस

(ii) गैस गोदाम

8. अमोद-Ĥमोद उपयोग हेतु भवन :-

(i) एàयजमɅट

ू

पाक[

(ii) èपोÒस[ कॉàपेलेÈस

9. ͪवशेष ĤकǓत

ृ

के भवन

अनसची

ुू

-1 के Đम संÉया 8 मɅ वͨण[त गǓतͪवͬधयां/उपयोग

4.2. भवन Ǔनमा[ण के मापदÖड:-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

361

भखÖड

ू

के ¢ेğफल/उपयोग के आधार पर नवीन Ĥèताͪवत योजनाओं मɅ भवन Ǔनमा[ण ͩकये जाने

हेतु सैटबैक कȧ Ûयनतम

ू

आवæयकता, अͬधकतम आÍछाǑदत ¢ेğ, भवन कȧ अͬधकतम ऊँचाई व

मानक बी.ए.आर. ताͧलका-1 के Ĥावधानɉ के अनसार

ु

हɉगे।

ताͧलका-1

भखÖडɉ

ू

पर आवासीय, वाͨणिÏयक, पय[टन इकाई, संèथागत, ͧमͬĮत, वेयर हाउस/गोदाम, आमोद-Ĥमोद

उपयोगɉ के भवन Ǔनमा[ण हेतु मानदÖड

अͬधकतम ऊँचाई (मी.)

(सड़क मागा[ͬधकार के अनसार

ु

)

Ûयनतम

ू

सैटबैक

(मीटर)

सड़क मागा[ͬधकार

मानक

बी.ए.आर

Đ.स.

भखÖड

ू

का

¢ेğफल

अͬधकतम

भू-

आÍछादन

पाæव[

पाæव[

पीछे

9 मी.

तक

12 मी.

18 मी. व

अͬधक

1.(i) 90 व.मी.तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

--

--

--

10.0

भतूल+2

10.0

भतल

ू

+2

10.0

भतल

ू

+2

जो भी

ĤाÜत हो

(ii)

90 व.मी. से

अͬधक तथा

167 व.मी. तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

--

--

1.5

10.0

भतल

ू

+2

12.5

भतल

ू

+3

12.5

भतल

ू

+3

2.00

(iii)

167 व.मी. से

अͬधक तथा

225 व.मी. तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

1.5

--

2.0

10.0

भतल

ू

+2

12.5

भतल

ू

+3

12.5

भतल

ू

+3

2.00

(iv)

225 व.मी. से

अͬधक तथा

500 व.मी. तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

3.0

--

3.0

10.0

भतल

ू

+2

12.5

भतल

ू

+3

12.5

भतल

ू

+3

2.00

(v)

500 व.मी. से

अͬधक तथा

750 व.मी. तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

3.0

3.0 3.0

10.0

भतल

ू

+2

12.5

भतल

ू

+3

12.5

भतल

ू

+3

2.00

(vi)

750 व.मी. से

अͬधक तथा

1000 व.मी.

तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

4.5

4.5 4.5

10.0

भतल

ू

+2

15.0

भतल

ू

+4

15.0

भतल

ू

+4

2.00

(vii)

1000 व.मी. से

अͬधक तथा

1500 व.मी.

तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

4.5

4.5 4.5

10.0

भतल

ू

+2

15.0

भतल

ू

+4

सड़क कȧ

चौड़ाई का

1.5 गणा

ु

+

अĒ सैटबैक

2.00

(viii)

1500 व.मी. से

अͬधक तथा

2500 व.मी.

तक

सैटबैक

¢ेğ के

अÛदर

6.0

6.0 6.0

10.0

भतल

ू

+2

15.0

भतल

ू

+4

सड़क कȧ

चौड़ाई का

1.5 गणा

ु

+

अĒ सैटबैक

2.00

(ix)

2500 व.मी. से

अͬधक तथा

10,000 व.मी.

तक

40%

9.0

9.0 9.0

10.0

भतल

ू

+2

15.0

भतल

ू

+4

सड़क कȧ

चौड़ाई का

1.5 गणा

ु

+

2.00

362

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

अͬधकतम ऊँचाई (मी.)

(सड़क मागा[ͬधकार के अनसार

ु

)

Ûयनतम

ू

सैटबैक

(मीटर)

सड़क मागा[ͬधकार

मानक

बी.ए.आर

Đ.स.

भखÖड

ू

का

¢ेğफल

अͬधकतम

भू-

आÍछादन

पाæव[

पाæव[

पीछे

9 मी.

तक

12 मी.

18 मी. व

अͬधक

अĒ सैटबैक

(x)

10,000 व.मी.

से अͬधक

35%

9.0

9.0 9.0

10.0

भतल

ू

+2

15.0

भतल

ू

+4

सड़क कȧ

चौड़ाई का

1.5 गणा

ु

+

अĒ सैटबैक

2.00

2.

फाम[ हाउस

भखÖड

ू

के

¢ेğफल

का 10

ĤǓतशत

अथवा

500 वमी.

जो भी

कम हो

3.0

3.0 3.0

अͬधकतम भतल

ू

+1

(10 मीटर)

जो भी

ĤाÜत हो

3.

ǐरसोट[/ǐरसोट[

हाउͧसंग

20%

9.0

9.0 9.0

-

-

15.0

0.75

4.

मोटल

20%

9.0

9.0 9.0

-

-

15.0

0.75

5.

एàयजमेÛट

ू

पाक[

10%

9.0

9.0 9.0

-

-

10.0

जो भी

ĤाÜत हो

6.

पेĚोल पàप एवं

ͩफͧलंग

èटेशन/इलेिÈĚक

åहȣकãस चािजɍग

èटेशन

20%

3.0

3.0 3.0

8.0

0.25

7.

èपोÒस[

कॉàपलैÈस

èकȧम

25%

9.0

9.0 9.0

15.0

0.40

ͪवͧशçट नोट :-

1. 90 व.मी. व उससे अͬधक के भखÖडɉ

ू

पर पाͩकɍ ग हेतु िèटãट Ýलोर देय होगा। िèटãट Ĥèताͪवत

होने पर िèटãट के ऊपर के तल को भतल

ू

माना जावेगा।

2. ताͧलका-1 मɅ उãलेͨखत मंिजलɉ एवं ऊँचाई के अǓतǐरÈत अͬधकतम 1.2 मीटर िÜलंथ एवं

अͬधकतम 3.5 मीटर िèटãट Ýलोर देय होगा।

3. भवन Ǔनमा[ण के मापदÖड यथा सैटबैक, अͬधकतम आÍछाǑदत ¢ेğ, अͬधकतम ऊंचाई एवं

बी.ए.आर. कȧ सीमायɅ योजना होने कȧ िèथǓत मɅ योजना/भखÖड

ू

के साइट Üलान अनसार

ु

अÛयथा

ताͧलका-1 के अनसार

ु

देय हɉगे।

4. बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ उÈत ऊँचाई से अͬधक ऊँचाई का िÜलंथ अथवा िèटãट Ĥèताͪवत ͩकये जाने

पर अǓतǐरÈत ऊँचाई भवन कȧ कल

ु

ऊँचाई मɅ सिàमͧलत होगी।

5. ͩकसी भी भवन कȧ अͬधकतम ऊँचाई ͪवǓनयम संÉया 4.16, ताͧलका-01 मɅ Ǔनधा[ǐरत ऊँचाई व

ĤǓतबंͬधत ¢ेğɉ मɅ ͪवǓनयम संÉया 3.5 के अनसार

ु

Ǔनधा[ǐरत ऊँचाई मɅ से जो भी कम हो देय होगी।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

363

6. 12 मी. चौडी सड़क पर 750 व.मी. से कम ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

का पनग[ठन

ु

पæचात् अͬधकतम

ऊँचाई 12.5 मी. (भतल

ू

+3 मंिजल) हȣ देय हɉगी।

7. बहमंिजला

ु

भवन Ĥèताͪवत होने पर ͪवǓनयम 5 के अनसार

ु

Ĥावधान लागू हɉगे।

8. ͩकसी भी सड़क का मागा[ͬधकार 9 मी., 12 मी. व 18 मी. एवं उससे अͬधक कȧ Įेणी मɅ हȣ माना

जायेगा अथा[त यǑद मौके पर सड़क कȧ चौड़ाई 9 मी. से अͬधक ͩकÛतु 12 मी. से कम है तो उस

सड़क का मागा[ͬधकार 9 मी. कȧ Įेणी मɅ माना जावेगा इसी Ĥकार यǑद 15 मी. है तो उस सड़क

का मागा[ͬधकार 12 मी. Įेणी मɅ माना जावेगा। इसी Ĥकार यǑद 20 मी. है तो उस सड़क का

मागा[ͬधकार 18 मी. Įेणी मɅ माना जावेगा। सड़क का मागा[ͬधकार अनमोǑदत

ु

ले-आउट Üलान मɅ

दशा[ये अनसार

ु

माÛय होगा। इन ͪवǓनयमɉ मɅ सरलȣकरण कȧ ͸िçट से 3 मी., 6 मी., 9 मी, 12

मी., 18 मी. व 24 मी. कȧ गणना जहाँ आवæयक हो Đमशः 10, 20, 30, 40, 60 व 80 फȧट के

Ǿप मɅ माÛय होगी।

4.3. आवासीय भवन (Residential Building)

1. सामाÛय Ǔनयम (General Rules):-

(i) èवतंğ आवास भखÖडɉ

ू

मɅ ͩकसी भी मंिजल अथवा मंिजल के आंͧशक भाग/बेसमेÛट पर èवयं

के Ǔनवास का 35 ĤǓतशत अथवा 150 वग[ मीटर जो भी कम हो, Ǔनàन Ĥकार के èवǓनयोजन

åयवसाय के ͧलए उपयोग मɅ ͧलया जा सकता है:-

(क) एडवोकेट (ख) इंजीǓनयर (ग) डॉÈटर (घ) वाèतुͪवद (ड) चाट[ड एकाउÛटɅट/ͪवͪƣय सलाहकार

(च) मीͫडया Ĥोफेशनल का काया[लय (छ) आई.टȣ. Ĥोफेशनल का काया[लय (ज) नगर Ǔनयोजक

का काया[लय एवं (झ) अÛय Ĥकार के èवǓनयोजन åयवसाय यथा (i) Ĥदषण

ू

रǑहत घरेलू कटȣर

ु

उÙयोग (ii) Þयटȣ

ू

पाल[र (iii) ͧसलाई-बनाई

ु

-कढ़ाई केÛġ (iv) ई-ͧमğ ͩकयोèक (v) वच[अल

ु

काया[लय, वच[अल

ु

Èलास Ǿम, योगा/Úयान केÛġ आǑद परÛतु ऐसी गǓतͪवͬधयां जो भवन मɅ

Ǔनवासकता[ओं के ͧलये हाǓनकारक एवं संकटमय हो ͩक अनमǓत

ु

नहȣं दȣ जायेगी।

उÈत उपयोग हेतु पाͩकɍ ग का Ĥावधान भखÖड

ू

के अÛदर हȣ ͩकया जाना होगा िजससे कȧ आस-

पास के रहवासीयɉ को ͩकसी भी Ĥकार कȧ असͪवधा

ु

ना हो। उÈत उपयोग बाबत ͫडèÜले

भखÖड

ू

के बाहर बोड[ Ĥदͧश[त ͩकया जाना आवæयक होगा।

(ii)

ÝलेÒस एवं Ēपु हाउͧसंग पǐरयोजनाओं मɅ उÈत गǓतͪवͬधयां, पǐरसर मɅ Ĥèताͪवत

वाͨणिÏयक/ǐरटेल एǐरया मɅ हȣ अन£ेय

ु

होगी एवं ͩकसी Ýलेट मɅ अन£ेय

ु

नहȣं होगी।

(iii)

बहु आवासीय/ÝलेÒस/Ēपु हाउͧसंग के भवनɉ मɅ छत (टेरेस) का अͬधकतम 25 ĤǓतशत Ǔनजी

टेरेस के Ǿप मɅ अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा। छत (टेरेस) का Ûयनतम

ू

75 ĤǓतशत ¢ेğ कॉमन

टैरेस यथा मàटȣ, ͧलÝट मशीन Ǿम, पानी कȧ टंकȧ, सोलर पैनल, ͫडश ऐंǑटना, एयर

काͫडशǓनंग आउटडोर यǓनÒस

ू

व कॉमन टैरेस आǑद हेतु रखा जाना अǓनवाय[ होगा। Ǔनजी टैरेस

अंǓतम मंिजल के Ýलेट धारकɉ को हèतांतǐरत ͩकया जा सकेगा। भवन के टैरेस Üलान मɅ

कॉमन फेͧसͧलटȣ, Ǔनजी टैरेस एवं कॉमन टैरेस को भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

के समय èपçट

दशा[या जाना आवæयक होगा। Ĥèताͪवत Ǔनजी टेरेस के कल

ु

¢ेğफल का 50 ĤǓतशत ¢ेğफल

बी. ए.आर कȧ गणना मɅ शाͧमल होगा एवं तदानसार

ु

उÈत ¢ेğ पर पाͩकɍ ग भी देय होगी।

364

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(iv) आͬथ[क ͸िçट से कमजोर एवं Ǔनàन आय वग[ हेतु राÏय सरकार कȧ अफȾडेबल हाउͧसंग

पॉͧलसी अथवा राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर इस संबंध मɅ जारȣ पॉͧलसी/Ǒदशा-Ǔनदशɉ

ȶ

के

अनसार

ु

Ĥावधान रखे जाने होगɅ।

(v) आवासीय बहमंिजला

ु

भवन 1000 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

एवं Ûयनतम

ू

18 मी.

चौडाई कȧ सड़क पर हȣ देय होगɅ।

(vi) समèत आवासीय उपयोग के भवन आवासीय/वाͨणिÏयक/ͧमͬĮत उपयोग के लȣजडीड/प

Òटाशदा

ु

भखÖडɉ

ू

पर अन£ेय

ु

हɉगे एवं समèत शãक

ु

व मापदÖड तदानसार

ु

आवासीय के हȣ

लागू होगɅ।

2. èवतंğ आवास (Independent House) :-

(i) èवतंğ आवास के भखÖडɉ पर अͬधकतम चार Ǔनवास इका

ू

ई हȣ अन£ेय होगी। ͩकसी भी

ु

¢ेğफल के भखÖड पर

ू

04 से अͬधक आवासीय इकाई Ĥèताͪवत होने पर बहǓनवास

ु

इकाई/ÝलेÒस/Ēप हाउͧसंग उपयोग माना जावेगा।

ु

(ii) èवतंğ आवास के भखÖडɉ पर ताͧलका

ू

-01 मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदÖडɉ के अनसार भवन Ǔनमा[ण

ु

èवीकǓत दȣ जावेगी।

ृ

3. बहु Ǔनवास इकाई (Multiple Dwelling Units) :-

(i) बहु-Ǔनवास इकाई (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अͬधक तथा 750 व.मी. तक के

भखÖडɉ पर

ू

04 से अͬधक लेͩकन अͬधकतम 08 आवासीय इकाई Ĥèतͪवत होने पर बहǓनवास

ु

इकाई का भवन माना जावेगा।

(ii)

बह Ǔनवास इकाई Ûयनतम

ु

ू

12 मीटर सड़क पर हȣ अन£ेय होगी।

ु

12 मीटर से कम चौडाई

कȧ सडको पर िèथत भखÖडɉ पर èवतंğ आवासीय भवन हȣ अन£ेय हɉगे।

ू

ु

(iii) बह Ǔनवास इकाई के भखÖडɉ पर ताͧलका

ु

ू

-01 मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदÖडɉ के अनसार भवन

ु

Ǔनमा[ण èवीकǓत दȣ जावेगी।

ृ

(iv) बह Ǔनवास इकाई के भखÖडɉ पर पाͩकɍ

ु

ू

ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार ͩकया जाना

ु

अǓनवाय[ होगा। बह Ǔनवास इकाई के सभी भखÖडɉ मɅ पाͩकɍ ग हेत िèटãट पाͩकɍ ग का Ĥावधान

ु

ू

ु

अǓनवाय[ होगा।

(v) बह Ǔनवास ईकाई को अिÊनशमन शãक के संबंध मɅ ÝलेÒस कȧ Įेणी मɅ माना जावेगा एवं

ु

ु

अिÊनशमन के संबंध मɅ Ǔनयमानसार पालना सǓनिæचत कȧ जावेगी।

ु

ु

(vi) बहǓनवास इकाई के भवनɉ मɅ योजनाओं मɅ आधाभत सͪवधाओं के स͸ढȣकरण हेत ĤǓत

ु

ू

ु

ु

ु

Ǔनवास इकाई 25000/- Ǿपये अǓतǐरÈत राͧश (अÛय सभी देय शãक के अǓतǐरÈत

ु

) देय होगी।

4. ÝलेÒस (Flats) :-

(i) 750 वग[मीटर से अͬधक ¢ेğफल के भूखÖड पर 04 से अͬधक आवासीय ईकाइयाँ

Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त होने पर ऐसी पǐरयोजना को ÝलेÒस कȧ Įेणी मɅ माना जावेगा।

(ii) ÝलेÒस के भखÖड हेत सड़क कȧ चौड़ाई Ûयनतम

ू

ु

ू

12 मीटर होना आवæयक होगा।

(iii) ÝलेÒस के भखÖडɉ पर ताͧलका

ू

-01 मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदÖडɉ के अनसार भवन

ु

Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जावेगी।

(iv) ÝलेÒस के भखÖडɉ पर पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका

ू

-16 के अनसार ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

ु

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

365

(v) ÝलेÒस के भखÖड मɅ Ēीन एǐरया का Ĥावधान ͪवǓनयम

ू

-8 के अनसार ͩकया जाना अǓनवाय[

ु

होगा।

(vi) ÝलेÒस हेत Ĥèताͪवत पǐरयोजना मɅ गणना योÊय Ǔन

ु

ͧम[त ¢ेğ (बी.ए.आर) का Ûयनतम

ू

2

ĤǓतशत ¢ेğ एवं अͬधकतम 5 ĤǓतशत ¢ेğ पǐरयोजना के सोसाइटȣ काया[लय, èवागत क¢,

ĤǓत¢ायल, कॉमन/ͪवशेष योÊयजन हेत टॉयलेट सͪवधाओं एवं अÛय साव[जǓनक सͪवधाऐं यथा

ु

ु

ु

सामदाǓयक हॉल

ु

, कॉमन èटोर, पèतकालय

ु

, Èलब, िजम, इनडोर गेàस/िèवͧमंग पलू/योगा

मेͫडटेशन हॉल, ͧश¢ा एवं èवाèØय संबंधी सͪवधाओं

ु

हेतु रखा जाना आवæयक होगा।

उÈत ¢ेğ केवल भवन Ǔनवाͧसयɉ कȧ सͪवधाओं

ु

के ͧलए हȣ आरͯ¢त रहेगा, िजसका ͪवĐय नहȣं

ͩकया जा सकेगा तथा ͪवकासकता[ Ùवारा उÈत सͪवधा

ु

¢ेğ ͪवकͧसत कर इसको रख-रखाव हेतु

आर.डÞãयू.ए को हèताÛतǐरत करना होगा। उÈत सͪवधाएँ

ु

केवल भवन Ǔनवाͧसयɉ के उपयोग

हेतु हȣ रखी जावेगी एवं पǐरयोजना के बाहर ͩकसी अÛय åयिÈत/संèथा को उपयोग हेतु नहȣं दȣ

जा सकेगी।

उÈत सͪवधाएँ

ु

भखÖड

ू

मɅ ͩकसी भी ǒबिãडंग Þलॉक मɅ बेसमɅट, िèटãट Ýलोर अथवा ͩकसी भी

तल पर अथवा पथक

ृ

भवन अथवा भवन ईकाइयɉ के Ǿप मɅ भी अन£ेय

ु

होगी।

5. Ēपु हाउͧसंग (Group Housing) :-

(i) 5000 वग[मीटर व इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖड

ू

पर 04 से अͬधक आवासीय ईकाइयाँ

Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त होने पर ऐसी पǐरयोजना को Ēपु हाउͧसंग कȧ Įेणी मɅ माना जावेगा।

(ii) Ēपु हाउͧसंग हेतु सड़क कȧ चौड़ाई Ûयनतम

ू

12 मीटर होना आवæयक होगा।

(iii) Ēपु हाउͧसंग के भखÖडɉ

ू

पर ताͧलका-01 मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदÖडɉ के अनसार

ु

भवन Ǔनमा[ण

èवीकǓत

ृ

दȣ जावेगी।

(iv) Ēपु हाउͧसंग के भखÖडɉ

ू

पर पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

ͩकया जाना अǓनवाय[

होगा।

(v) Ēपु हाउͧसंग के भखÖड

ू

मɅ Ēीन एǐरया का Ĥावधान ͪवǓनयम-8 के अनसार

ु

ͩकया जाना

अǓनवाय[ होगा।

(vi) Ēपु हाउͧसंग हेतु Ĥèताͪवत पǐरयोजना मɅ गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ (बी.ए.आर) का Ûयनतम

ू

2

ĤǓतशत ¢ेğ एवं अͬधकतम 5 ĤǓतशत ¢ेğ पǐरयोजना के सोसाइटȣ काया[लय, èवागत क¢,

Ĥती¢ालय, कॉमन/ͪवशेष योÊयजन हेतु टॉयलेट अÛय साव[जǓनक सͪवधाएँ

ु

यथा सामदाǓयक

ु

हॉल.

कॉमन èटोर, पèतकालय

ु

, Èलब, िजम, इनडोर गेàस/िèवͧमंग पलू/योगा-मेͫडटेशन हॉल हेतु रखा

जाना आवæयक होगा। उÈत के अǓतǐरÈत अͬधकतम 3 ĤǓतशत ¢ेğ ͧश¢ा एवं èवाèØय संबंधी

सͪवधाओं

ु

आǑद हेतु रखा जा सकेगा।

उÈत ¢ेğ केवल भवन Ǔनवाͧसयɉ कȧ सͪवधाओं

ु

के ͧलए हȣ आरͯ¢त रहेगा, िजसका ͪवĐय नहȣं

ͩकया जा सकेगा तथा ͪवकासकता[ Ùवारा उÈत सͪवधा

ु

¢ेğ ͪवकͧसत कर इसको रख-रखाव हेतु

आर.डÞãयू.ए को हèताÛतǐरत करना होगा। उÈत सͪवधाएँ

ु

केवल भवन Ǔनवाͧसयɉ के उपयोग हेतु

हȣ रखी जावेगी एवं पǐरयोजना के बाहर ͩकसी अÛय åयिÈत/संèथा को उपयोग हेतु नहȣं दȣ जा

सकेगी।

366

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

उÈत सͪवधाएँ

ु

भखÖड

ू

मɅ ͩकसी भी ǒबिãडंग Þलॉक मɅ बेसमɅट, िèटãट Ýलोर अथवा ͩकसी भी

तल पर अथवा पथक

ृ

भवन अथवा भवन ईकाइयɉ के Ǿप मɅ भी अन£ेय

ु

हɉगी।

(vii) कल

ु

Ĥèताͪवत गणना योÊय ¢ेğ (बी.ए.आर) का Ûयनतम

ू

1 ĤǓतशत Ǔनͧम[त ¢ेğ अथवा 1000

वग[मीटर Ǔनͧम[त ¢ेğ, जो भी कम हो, खदरा

ु

åयवसाǓयक (दैǓनक उपभोग हेतु) दकानɉ

ु

के ͧलए

(साईज अͬधकतम 45 वग[मीटर) रखा जाना अǓनवाय[ होगा। उÈत खदरा

ु

åयावसाǓयक सǑहत कल

ु

गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ (बी.ए.आर) का अͬधकतम 5 ĤǓतशत तक Ǔनͧम[त ¢ेğ वाͨणिÏयक

उपयोग हेतु अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा। इस åयवसाǓयक Ĥèताͪवत Ǔनͧम[त ¢ेğ का उपयोग Ēपु

हाउͧसंग के Ǔनवाͧसयɉ के दैǓनक Ĥयोजन हेतु उपयोगी åयवसाय हेतु हȣ अन£ेय

ु

होगा। इन

दकानɉ

ु

मɅ ऐसी कोई गǓतͪवͬध अन£ेय

ु

नहȣं होगी जो भवन Ǔनवाͧसयɉ के ͧलए हाǓनकारक एवं

संकटमय हो। åयवसाǓयक उपयोग के ¢ेğफल पर आवासीय आरͯ¢त दर का 40 ĤǓतशत शãक

ु

देय होगा।

6. èटͫडयो

ु

अपाट[मɅट (Studio Apartment) :-

(i) èटͫडयो

ु

अपाट[मɅट हेतु भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 750 वग[मीटर से अͬधक एवं सड़क कȧ

चौड़ाई Ûयनतम

ू

12 मीटर होना आवæयक होगा।

(ii) 5000 व.मी से कम ¢ेğफल के भखÖड

ू

पर èटͫडयो

ु

अपाट[मɅट Ĥèताͪवत होने पर ÝलेÒस हेतु

Ǔनधा[ǐरत मापदÖड लागू होगɅ एवं 5000 व.मी व इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖड

ू

पर Ēपु

हाउͧसंग हेतु Ǔनधा[ǐरत मापदÖड लागू होगɅ।

(iii) èटͫडयो

ु

अपाट[मɅट Ĥèताͪवत होने पर पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

ͩकया जाना

अǓनवाय[ होगा।

7. फाम[ हाउस (Farm House)/पया[वरण मैğी आवास (Eco Friendly House) :-

(i) फाम[ हाउस/पया[वरण मैğी आवास के Ǔनमा[ण हेतु मापदÖड ताͧलका-1 के ǒबÛदु संÉया 2 के

अनसार

ु

रखे जाने होगɅ।

(ii) फाम[ हाउस/पया[वरण मैğी आवास के भखÖडɉ

ू

पर Ǔनͧम[त आवासीय भवन के अǓतǐरÈत खलेु

¢ेğ का उपयोग कͪष

ृ

/कͪष

ृ

आधाǐरत उपयोग/व¢ारोपण

ृ

/नस[रȣ/ऑचा[ड आǑद हेतु ͩकया जाना

अǓनवाय[ होगा।

8. हॉèटल (Hostel) :-

(i) बड़े शहरɉ मɅ हॉèटल भवन 500 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

एवं सड़क कȧ चौड़ाई

Ûयनतम

ू

12 मीटर होने पर अन£ेय

ु

हɉगे। लघु एवं मÚयम Įेणी के शहरɉ मɅ हॉèटल भवन

300 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

एवं सड़क कȧ चौड़ाई Ûयनतम

ू

09 मीटर होने पर

अन£ेय

ु

हɉगे।

(ii)

भवन मापदÖड ताͧलका-1 के अनǾप

ु

देय हɉगे।

(iii)

हॉèटल हेतु वासयोÊय कमरɉ का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 8 व.मी. ĤǓत छाğ/åयिÈत रखा जाना

अǓनवाय[ होगा।

(iv)

हॉèटल हेतु कल

ु

गणना योÊय ¢ेğफल (बी.ए.आर) का Ûयनतम

ू

15 ĤǓतशत ¢ेğ हॉèटल कȧ

साव[जǓनक सͪवधाएँ

ु

यथा डाईǓनंग एǐरया, ͩकचन, कॉमन टॉयलेट, पèतकालय

ु

, इनडोर गेàस

आǑद हेतु रखा जाना आवæयक होगा। उÈत सͪवधाएँ

ु

केवल हॉèटल के छाğ/åयिÈतयɉ के ͧलये

हȣ होगी।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

367

9. ǐरटाय[मेÛट हॉàस (Retirement Homes) :-

(i) ǐरटाय[मेÛट हॉàस हेतु भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 1000 व.मी. एवं सड़क कȧ चौडाई Ûयनतम

ू

12 मीटर होना आवæयक है।

(ii)

ǐरटाय[मेÛट हॉàस हेतु कल

ु

गणना योÊय ¢ेğफल (बी.ए.आर) का Ûयूनतम 15 ĤǓतशत ¢ेğ

साव[जǓनक सͪवधाएँ

ु

यथा डाईǓनंग एǐरया, ͩकचन, कॉमन टॉयलेट, पèतकालय

ु

, इनडोर गेàस

आǑद हेतु रखा जाना आवæयक होगा। उÈत सͪवधाऐं

ु

केवल ǐरटाय[मेÛट हॉàस के ͧलये हȣ होगी।

(iii)

शेष अÛय भवन मापदÖड आवासीय उपयोग के भवनɉ के अनǾप

ु

देय हɉगे।

(iv)

पाͩकɍ ग के Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

रखे जाने होगɅ।

(v) ǐरटाय[मेÛट हॉàस का आवंटन 60 वष[ से अͬधक आयु के åयिÈतयɉ के Ǔनवास हेतु हȣ ͩकया जा

सकेगा। 60 वष[ से कम आयु के åयिÈत को इसी शत[ पर आवंटन ͩकया जा सकेगा ͩक वह

60 वष[ कȧ आयु के पæचात् हȣ ऐसे आवास को रहवास हेतु उपयोग मɅ लेगɅ।

(vi)

ǐरटाय[मेÛट हॉàस के आवासɉ को 60 वष[ से अͬधक आयु के åयिÈतयɉ को हȣ ͩकराये पर

Ǒदया जा सकेगा।

10. अफोडबल

ȶ

हाउसेज :-

(i) राÏय सरकार Ùवारा जारȣ मÉयमंğी

ु

जनआवास योजना/अफोडबल

ȶ

हाउͧसंग पॉͧलसी के अनसार

ु

समèत मापदÖड रखे जाने आवæयक हɉगे।

(ii)

पॉͧलसी मɅ वͨण[त Ĥावधानɉ के अǓतǐरÈत भवन Ǔनमा[ण से संबंͬधत समèत तकनीकȧ

मापदÖड इस ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

रखे जाने हɉगे।

4.4. वाͨणिÏयक भवन (Commercial Building)-

1. सामाÛय Ǔनयम (General Rules)-

(i) वाͨणिÏयक भखÖड

ू

ͩकसी èवीकत

ृ

योजना का Ǒहèसा होने पर योजना के Ĥावधान/पैरामीटस[

लागू हɉगे व सड़क कȧ चौड़ाई योजना अनसार

ु

हȣ माÛय होगी अथा[त ͩकसी योजना मɅ 12

मीटर से कम चौडी सड़क पर यǑद दकाने

ु

Ĥèताͪवत है तो उस पर Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा

सकती है। योजना मɅ यǑद ͩकसी भखÖड

ू

पर भतल

ू

पर शत ĤǓतशत Ǔनमा[ण अन£ेय

ु

है तथा

योजना मɅ साव[जǓनक पाͩकɍ ग का Ĥावधान रखा गया है तो वहाँ पथक

ृ

से पाͩकɍ ग का Ĥावधान

करना आवæयक नहȣं होगा एवं पाͩकɍ ग कȧ पǓत[

ू

हेतु कोई शãक

ु

भी देय नहȣं होगा।

(ii)

िजन åयावसाǓयक योजनाओं मɅ टाईप ͫडजाईन Ǔनधा[ǐरत है, उनमɅ टाईप ͫडजाईन के आधार

पर हȣ Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जावेगी। आंतǐरक संरचना टाईप ͫडजाईन से ͧभÛन भी हो सकती

है। यǑद ऐसी परानी

ु

योजनाओं मɅ वत[मान पǐरĤेêय मɅ नवीन Ǔनमा[ण ͩकया जाना Ĥèताͪवत हो

तो ऐसी योजनाओं का पन[ͪवकास

ु

Üलान (Re-development Plan) तैयार ͩकया जाकर हȣ

तदानसार

ु

नवीन भवन Ǔनमा[ण èवीकǓतयां

ृ

जारȣ कȧ जानी होगी। एकल Ǿप मɅ टाईप ͫडजाईन

से ͧभÛन èवीकǓत

ृ

नहȣं दȣ जायेगी।

(iii)

वाͨणिÏयक बहमंिजला

ु

भवन 1000 वग[मीटर से अͬधक ¢ेğफल के भखÖड

ू

एवं सड़क कȧ

चौडाई Ûयनतम

ू

24 मीटर होने पर हȣ देय हɉगे।

(iv)

2500 वमी से अͬधक ¢ेğफल के वाͨणिÏयक भखÖडɉ

ू

पर ताͧलका-01 मɅ अंͩकत आÍछाǑदत

¢ेğ के èथान पर अͬधकतम आÍछाǑदत ¢ेğ 50 ĤǓतशत देय होगा।

368

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(v) वाͨणिÏयक भखÖड

ू

पर वाͨणिÏयक/पय[टन इकाई/आवासीय/संèथागत उपयोग एकल उपयोग

अथवा सिàमͧलत उपयोग के भवन अन£ेय

ु

होगɅ एवं समèत शãक

ु

व मापदÖड तदानसार

ु

Ĥèताͪवत उपयोग के अनसार

ु

हȣ लागू होगɅ।

2. लघु åयावसाǓयक ĤǓतçठान/दकानɅ

ु

(Convenient shops/Establishment)-

(i) लघु åयावसाǓयक ĤǓतçठान/दकानɅ

ु

योजना का भाग होने पर भवन के मापदÖड वाͨणिÏयक

भवनɉ के सामाÛय Ǔनयम (i) एवं (ii) के अनसार

ु

लागू हɉगे अÛयथा ताͧलका-01 के अनसार

ु

रखे जाने अǓनवा[य हɉगे। यǑद योजना मɅ साव[जǓनक पाͩकɍ ग का Ĥावधान रखा गया हो तो 50

व.मी. ¢ेğफल तक के भखÖडɉ

ू

मɅ पथक

ृ

से पाͩकɍ ग Ĥावधान ͩकया जाना आवæयक नहȣं होगा।

50 वग[मीटर से बडे भखÖडɉ

ू

मɅ भूखÖड के अÛदर ताͧलका-16 के अनसार

ु

पाͩकɍ ग Ĥावधान रखा

जाना अǓनवाय[ होगा।

(ii)

मÉय

ु

सड़क से लगते हएु पंिÈतबÙध (Row of Buildings/Plots) 500 व.मी. ¢ेğफल तक

वाͨणिÏयक ¢ेğɉ मɅ अͬधकतम 10 मी. (भतल

ू

+ 2 मंिजलɉ) के Ǔनमा[ण हेतु साइड सैटबैक

छोडा जाना अǓनवाय[ नहȣं होगा एवं अĒ सैटबैक मɅ बाउÖĜी वॉल का Ǔनमा[ण नहȣं ͩकया

जावेगा। पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

रखा जाना होगा।

(iii)

500 व.मी. ¢ेğफल तक के वाͨणिÏयक भखÖडɉ

ू

मɅ बेसमɅट मɅ åयावसाǓयक गǓतͪवͬध

अन£ेय

ु

नहȣं हɉगी।

3. वाͨणिÏयक पǐरसर :-

ͩकसी भी Ĥकार वाͨणिÏयक पǐरसर, काया[लय पǐरसर, रेèटोरेÛट, बɇक आǑद हेतु मापदÖड योजना

होने पर योजना के अÛयथा ताͧलका-01 के अनसार

ु

रखे जाने अǓनवा[य हɉगे।

4. गेèट हाउस (Guest House)/लोिजंग एवं बोͫडɍग हाउस (Lodging & Boarding House):-

(i) गेèट हाउस/लोिजंग एवं बोͫडंग हाउस, åयावसाǓयक/गेèट हाउस Ĥयोजनाथ[ जारȣ लȣजडीड पर

अन£ेय

ु

होगा।

(ii) भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 500 वग[ मीटर होगा।

(iii) बड़े शहरɉ मɅ 18 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ 12 मीटर से कम Ĥèताͪवत सड़क पर अन£ेय

ु

नहȣं हɉगे।

(iv) अÛय तकनीकȧ मानदÖड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आÍछादन, ऊँचाई आǑद ताͧलका-1 के

अनसार

ु

अन£ेय

ु

हɉगे।

5. ͧसनेमा/मãटȣÜलेÈस/ͧमनीÜलेÈस (Cinema/Multiplex/Miniplex):-

(i) ͧसनेमा/मãटȣÜलेÈस/ͧमनीÜलेÈस का Ǔनमा[ण "राजèथान ͧसनेमा (रेÊयलेशन

ू

) एÈट 1952" एवं

"राजèथान ͧसनेमा (रेÊयलेशन

ू

) Ǔनयम, 1959 के Ĥावधानɉ के अनǾप

ु

होगा।

(ii)

ͧसनेमा/मãटȣÜलेÈस हेतु Ĥवेश व Ǔनकास Ùवार पथक

ृ

-पथक

ृ

हɉगे तथा इनकȧ संÉया का

Ǔनधा[रण इस Ĥकार ͩकया जावेगा ͩक Ǔनकटतम Ùवार ͩकसी सीट से 15 मीटर से अͬधक दरȣू

पर ना हो। Ûयनतम

ू

2 Ĥवेश तथा 2 Ǔनकास Ùवार Ǒदये जाने आवæयक होगɅ। ͧमǓनÜलेÈस हेतु

Ûयनतम

ू

एक Ĥवेश Ùवार एवं एक Ǔनकास Ùवार के अǓतǐरÈत कम से कम एक आपातकालȣन

Ǔनकास Ùवार ͧसनेमाटोĒाफȧ एÈट के Ĥावधान अनसार

ु

Ǒदया जाना आवæयक होगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

369

(iii)

150 सीटɉ तक के ͧमनीÜलेÈस/ͧसनेमा हेतु भखÖड

ू

बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मीटर व

मÚयम/लघु शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

12 मीटर चौडी सड़क, 150 सीटɉ से अͬधक 300 सीटो तक हेतु

भखÖड

ू

बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

24 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मीटर चौडी सड़क

तथा 300 सीटɉ से अͬधक हेतु भखÖड

ू

बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

30 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ

Ûयूनतम 24 मीटर चौडी सड़क पर होना आवæयक है।

(iv)

पाͩकɍ ग ताͧलका 8 व ͧसनेमा/ͧमनीÜलेÈस/मãटȣÜलेÈस हेतु Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ के अनǾप

ु

हɉगे।

(v) ͩकसी भखÖड

ू

पर एक से अͬधक ͧसनेमा èĐȧन Ǔनàन ताͧलका के अनसार

ु

कल

ु

सीटɉ हेतु

Ûयनतम

ू

मापदÖडɉ कȧ पǓत[

ू

करने पर देय होगी।

(vi)

ͧसनेमा/मãटȣÜलेÈस/ͧमनीÜलेÈस Ǔनमा[ण हेतु तकनीकȧ मानदÖड Ǔनàनानसार

ु

होगे :-

ताͧलका-2

ͧसनेमा/मãटȣÜलेÈस/ͧमनीÜलेÈस हेतु तकनीकȧ पैरामीटस[

Đ.

सं.

ऑͫडटोǐरयम कȧ ¢मता

भखÖड का

ू

Ûयनतम ¢ेğफल

ू

सैटबैक (Ûयनतम

ू

)

ऊँचाई (अͬधकतम)

1. अͬधकतम 50 सीटɉ तक

400 वग[मीटर

अĒ-6.0 मी.

अÛय-3.0 मी. Ĥ×येक

12 मीटर

2.

50 से अͬधक ͩकÛत ु

अͬधकतम 100 सीटɉ

तक

600 वग[मीटर

अĒ-7.5 मीटर

अÛय-4.5 मीटर Ĥ×येक

12 मीटर

3.

100 से अͬधक ͩकÛत ु

अͬधकतम 150 सीटɉ

तक

750 वग[मीटर

अĒ-9.0 मीटर

अÛय-4.5 मीटर Ĥ×येक

15 मीटर

4.

150 सीटɉ के पæचात ्

Ĥ×येक 25 सीटɉ हेतु

750 व.मी. के

अǓतǐरÈत 75 व.

मी.

ताͧलका 1 के अनसार

ु

*15 मीटर

*2000 वग[मीटर व उससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

एवं बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

30 मीटर व

मÚयम/लघु शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

24 मीटर चौडी सडकɉ पर िèथत भखÖड

ू

पर मãटȣÜलेÈस हेतु भवन

कȧ उँचाई ͪवǓनयम 4.14 के अनसार

ु

देय होगी।

6.

ǐरटेल Ýयलू ͩफͧलंग èटेशन (पेĚोल पàप/ͩफͧलंग èटेशन/सीएनजी/एलपीजी) :-

ताͧलका-3

पेĚोल पàप/सीएनजी/एलपीजी ͩफͧलंग

èटेशन

भखÖड का Ûयनतम आकार

ू

ू

(चौड़ाई ×

गहराई)

दो पǑहया व चौपǑहया वाहनɉ हेतु

20 मीटर × 20 मीटर

370

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

केवल दो पǑहया व तीन पǑहया वाहनɉ के

ͧलए

18 मीटर × 15 मीटर

सͪव[स èटेशन के साथ

36 मीटर × 30 मीटर

(i) सड़क कȧ Ûयनतम

ू

चौडाई बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

24 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मीटर होगी।

(ii) ऑयल कंपǓनयɉ Ùवारा जारȣ एल.ओ.आई./èवीकत

ृ

ले-आउट Üलान मɅ वͨण[त तकनीकȧ मापदÖड

उपरोÈत वͨण[त Ûयनतम

ू

¢ेğफल, माप एवं ताͧलका-1 मɅ वͨण[त तकनीकȧ मानदÖड से ͧभÛन

होने पर Ûयनतम

ू

¢ेğफल, माप एवं तकनीकȧ मानदÖड एल.ओ.आई./èवीकत

ृ

ले-आउट Üलान के

अनसार

ु

माÛय हɉगे।

(iii) उपरोÈत Ûयनतम

ू

¢ेğफल से अͬधक ¢ेğफल के भखÖड

ू

पर पेĚोल पàप/सीएनजी/एलपीजी

ͩफͧलंग èटेशन Ĥèताͪवत होने पर अǓतǐरÈत भͧम

ू

पर इन गǓतͪवͬधयɉ से संबंͬधत गǓतͪवͬध

हȣ अन£ेय

ु

होगी, ऐसी कोई गǓतͪवͬध िजस पर Ïवलनशील सामĒी का उपयोग होता हो

अन£ेय

ु

नहȣं कȧ जायेगी।

(iv) पेĚोल पàप एवं ͩफͧलंग èटेशन हेतु आवæयक सर¢ा×मक

ु

उपाय सàबिÛधत ͪवभाग Ùवारा

Ǔनधा[ǐरत मानदÖड अनसार

ु

ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा एवं इस सàबÛध से सàपण[

ू िजàमेदारȣ

सàबिÛधत पेĚोल पàप एवं ͩफͧलंग èटेशन के èवामी (L.O.I. धारक) कȧ होगी।

(v) èकल

ू

, हॉिèपटल (10 बेड एवं अͬधक) और आवासीय ¢ेğ से नये पेĚोल पàप (ͩफल

पॉइÛट/ͫडèपेिÛसंग यǓनट

ू

/वैÛट पाईप जो भी नजदȣक हो) कȧ Ûयनतम

ू

50 मी. दरȣू आवæयक

है, यǑद 50 मी. कȧ दरȣू रखा जाना संभव नहȣं हो तो PESO Ùवारा Ǔनधा[ǐरत अǓतǐरÈत

मानदÖडɉ कȧ अनपालना

ु

सǓनिæचत

ु

कȧ जावे। ͩकÛतु ͩकसी भी दशा मɅ èकल

ू

, हॉिèपटल (10

बेड एवं अͬधक) और आवासीय ¢ेğ से नये उÈतानसार

ु

पेĚोल पàप कȧ Ûयनतम

ू

दरȣू 30 मी.

से कम नहȣं हो। पेĚोल पàप भखÖड

ू

के ऊपर से हाई टɅशन लाईन नहȣं गजर

ु

रहȣ हो।

7.

इलेिÈĚक åहȣकãस चािजɍग èटेशन (Electric Vehicles Charging Station):-

(i)

दो पǑहया/तीन पǑहया/चौपǑहया वाहनɉ हेतु चािजɍग èटेशन के मापदÖड :-

भखÖड कȧ Ûयनतम मापɅ

ू

ू

13.5 मी. × 9.1 मी.

सड़क कȧ Ûयनतम

ू

चौड़ाई

12 मीटर

(ii)

बस/Ěक आǑद भारȣ वाहनɉ हेतु चािजɍग èटेशन के मापदÖड :-

भखÖड कȧ Ûयनतम

ू

ू

मापɅ

20 मी. × 20 मी.

सड़क कȧ Ûयनतम चौडाई

ू

18 मीटर

तकनीकȧ मानदÖड ताͧलका-01 के अनसार

ु

रखे जाने होगɅ।

8.

ͪववाह/पाटȹ èथल (Marriage/Party Place):-

(i)

ͪववाह èथल हेतु सड़क कȧ Ûयनतम

ू

चौड़ाई बड़े शहरɉ मɅ 24 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ

Ûयनतम

ू

18 मीटर अǓनवाय[ है।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

371

(ii)

भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 5000 वग[मीटर होगा। ͪववाह/पाटȹ èथल कȧ अनमǓत

ु

ͬचͩक×सालय (Ûयनतम

ू

20 बेड) से 100 मीटर कȧ पǐरͬध मɅ ĤǓतबंͬधत होगी।

(iii)

सर¢ा

ु

कȧ ͸िçट से भखÖड

ू

मɅ वाहनɉ के Ĥवेश-Ǔनकास हेतु दो राèते Ĥèताͪवत ͩकये जाने

अǓनवाय[ है।

(iv)

भूखÖड का Ûयनतम

ू

40 ĤǓतशत ¢ेğफल पाͩकɍ ग हेतु आरͯ¢त ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

के समय मानͬचğ मɅ पाͩकɍ ग ले-आउट Üलान दशा[या जाना अǓनवाय[

होगा।

(v)

ͪववाह/पाटȹ èथल पर कल

ु

भखÖड

ू

का अͬधकतम 20 ĤǓतशत ¢ेğ बɇिÈवट हॉल, रसोई,

शौचालय, आǑद के उपयोग मɅ ͧलया जा सकेगा एवं शेष ¢ेğ लेÖडèकेͪपंग/गाड[न के Ǿप मɅ

ͪवकͧसत ͩकया जाना होगा।

(vi)

भखÖड

ू

के सैटबैक ताͧलका-01 एवं ताͧलका-05 के अनसार

ु

देय हɉगे।

(vii) भखÖड

ू

पर अͬधकतम दो मंिजल (अͬधकतम ऊँचाई 15 मी.) अन£ेय

ु

होगी।

(viii) राÏय सरकार Ùवारा ͪववाह èथल के संबंध मɅ जारȣ Ǔनयमɉ/ǓनǓतयɉ कȧ पालना सǓनिæचत

ु

कȧ

जावेगी।

9.

धम[ कांटा (Weigh-Bridge):-

(i)

भखÖड

ू

कȧ Ûयनतम

ू

¢ेğफल 525 वग[ मीटर (नाप 25 मीटर सड़क के साथ एवं 21 मीटर

गहराई) रहेगी िजसमɅ पçठ

ृ

व पाæव[ सैटबैक 3 मीटर छोड़कर 4 मीटर x 5 मीटर का कमरा देय

होगा।

(ii)

धम[ कांटा हेतु सड़क कȧ चौडाई बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

24 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ

Ûयनतम

ू

18 मीटर अǓनवाय[ है।

10.

Ǿफ टॉप रेèटोरɅट (Roof Top Restaurant):-

Ǿफ टॉप रेèटोरɅट हेतु तकनीकȧ मापदÖड Ǔनàनानसार

ु

हɉगे:-

(i)

1000 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर åयावसाǓयक भवनɉ/होटल भवनɉ जो ͩक बड़े

शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

24 मीटर एवं लघु एवं मÚयम शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मी. चौडी सड़क पर

िèथत हो, पर हȣ Ǿफ टॉप रेèटोरɅट अन£ेय

ु

होगɅ।

(ii)

Ǿफ टॉप रेèटोरɅट हेतु भवन कȧ छत का अͬधकतम 75 ĤǓतशत ¢ेğ अन£ेुय ͩकया जा

सकेगा, िजसमɅ से छत ¢ेğफल का अͬधकतम 25 ĤǓतशत ¢ेğं अèथायी èĚÈचर यथा

èटȣल/एãयͧमǓनयम

ू

ĥेͧमंग अथवा ऐसा मैटेǐरयल जो आग नहȣं पकड़ते हो, से ढका (Covered)

जा सकेगा तथा शेष ¢ेğ रेèटोरɅट के ͧलये बैठने एवं सक[ लेशन

ु

आǑद हेतु खला

ु

रखना आवæयक

होगा। छत का Ûयनमत

ू

25 ĤǓतशत ¢ेğ भवन कȧ कॉमन सͪवधाओं

ु

/सͪव[सेज हेतु रखा जाना

अǓनवाय[ होगा।

(iii)

Ǿफ टॉप रेèटोरɅट हेतु उपरोÈतानसार

ु

अͬधकतम 25 ĤǓतशत ¢ेğ कȧ ऊँचाई अͬधकतम 4

मीटर तक हȣ अन£ेय

ु

होगी। उÈत ऊँचाई भवन ͪवǓनयमɉ के अÛतग[त ऊँचाई कȧ गणना मɅ

शाͧमल नहȣं होगी।

(iv)

उÈत ऊँचाई हेतु जहाँ कहȣं भी आवæयक हो भारतीय ͪवमानपƣन Ĥाͬधकरण (Airport

Authority) से अनापͪƣ Ĥमाण-पğ ͧलया जाना आवæयक होगा।

372

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(v)

Ǿफ टॉप रेèटोरɅट हेतु Ĥèताͪवत उÈत अͬधकतम 75 ĤǓतशत ¢ेğ कȧ गणना बी.ए. आर. मɅ

शाͧमल होगी एवं पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

ͩकया जाना होगा।

(vi)

Ǿफ टॉप रेèटोरɅट हेतु अिÊनशमन ͪवभाग से अनापͪƣ ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक होगा।

(vii) अिÊनशमन सàबÛधी सर¢ा×मक

ु

Ĥावधान एवं अÛय मानदÖड राÏय सरकार Ùवारा इस

सàबÛध मɅ जारȣ अͬधसचना

ू

Ǒदनांक 09.01.2020 एवं समय-समय पर जारȣ आदेशɉ के अनसार

ु

रखे जाने अǓनवाय[ हɉगे।

4.5.

पय[टन इकाई भवन (Tourism Unit Building) :-

1.

सामाÛय Ǔनयम (General Rules) :-

(i)

होटल, होटल हाउͧसंग, ǐरजोट[/ǐरसोट[ हाउͧसंग/हैãथ ǐरसोट[/èपोट[स ǐरसोट[, मोटल, गेèट हाउस

आǑद पǐरयोजना का राÏय सरकार कȧ पय[टन नीǓत मɅ पंजीयन होने पर हȣ Ǔनयमानसार

ु

छट

ू/आवæयक लाभ आǑद देय होगे।

(ii)

पय[टन इकाईयɉ यथा होटल, होटल हाउͧसंग, ǐरजोट[/ǐरसोट[ हाउͧसंग/हैãथ ǐरसोट[/èपोट[स

ǐरसोट[, मोटल के भखÖड

ू

पर कल

ु

Ĥèताͪवत बी.ए.आर. का अͬधकतम 10 ĤǓतशत वाͨणिÏयक

उपयोग हेतु उस भखÖड

ू

मɅ अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा। Ĥèताͪवत वाͨणिÏयक उपयोग के Ǔनͧम[त

गणना योÊय ¢ेğफल पर Ǔनयमानसार

ु

भू-उपयोग शãक

ु

देय होगा।

2.

होटल (Hotel) :-

(i)

होटल åयावसाǓयक/ͧमͬĮत/होटल Ĥयोजनाथ[ जारȣ लȣजडीड/पÒटे के भखÖड

ू

पर अन£ेय

ु

होगा।

(ii)

होटल Ǔनमा[ण हेतु भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 500 व.मी. होगा।

(iii)

सड़क कȧ चौडाई बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मी. एवं मÚयम/लघु शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

12 मी.

होने पर हȣ अन£ेय

ु

होगा।

(iv)

होटल हेतु बहमंिजला

ु

भवन 1000 वग[मीटर से अͬधक ¢ेğफल के भखÖड

ू

एवं सड़क कȧ

चौड़ाई Ûयनतम

ू

18 मीटर होने पर हȣ देय हɉगे।

(v)

राÏय सरकार कȧ पय[टन नीǓत के तहत पंजीकत

ृ

होटल हेतु Ĥèताͪवत भवनɉ मɅ मानक

बी.ए.आर. 4.00 देय होगा तथा अÛय तकनीकȧ मानदÖड यथा सैटबैक, भू-आÍछादन, ऊँचाई

आǑद ताͧलका-1 के अनसार

ु

अन£ेय

ु

हɉगे।

3.

होटल हाउͧसंग (Hotel Housing) :-

(i)

होटल हाउͧसंग åयावसाǓयक/ͧमͬĮत/होटल/होटल हाउͧसंग Ĥयोजनाथ[ जारȣ लȣजडीड पर

अन£ेय

ु

होगा।

(ii)

इन ͪवǓनयमɉ के èवीकǓत

ृ

/ͪवÙयमान होटल भवनɉ, जोͩक 8000 व.मी. व इससे अͬधक

¢ेğफल पर िèथत हो, मɅ अथवा नव-Ĥèताͪवत भवन जोͩक 10,000 व.मी. व इससे अͬधक

¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर Ĥèताͪवत हो, अन£ेय

ु

हɉगे।

(iii)

नव Ǔनमा[ण हेतु Ĥèताͪवत सड़क कȧ चौडाई बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मी. व मÚयम/लघु

शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

12 मीटर होने पर हȣ अन£ेय

ु

होगा। परÛतु होटल हाउͧसंग हेतु बहमंिजला

ु

भवन सड़क कȧ चौड़ाई Ûयनत

ू

म 18 मीटर होने पर हȣ देय हɉगे।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

373

(iv)

कल

ु

Ĥèताͪवत बी.ए.आर. का Ûयनतम

ू

65 ĤǓतशत होटल Ĥयोजन हेतु रखा जाना होगा तथा

शेष बी.ए.आर. आवासीय/ÝलैÒस इकाईयɉ हेतु अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा। आवासीय ÝलैÒस

इकाईयɉ का ͪवĐय/èवाͧम×व हèताÛतरण ͩकये जाने पर पǐरयोजना को रेरा Ǔनयम-2017 के

अÛतग[त Ǔनयमानसार

ु

पंजीकरण करवाया जाना अǓनवाय[ होगा।

(v)

होटल हाउͧसंग Ĥयोजनाथ[ Ĥèताͪवत भवनɉ मɅ मानक बी.ए.आर. होटल ¢ेğ हेतु 4.00

(पय[टन ͪवभाग Ùवारा पंजीकत

ृ

होने पर) एवं आवासीय ¢ेğ हेतु 2.00 होगा, मानक बी.ए.आर.

से अǓतǐरÈत बी.ए.आर. Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर Ǔनयमानसार

ु

बैटरमेÛट लेवी देय होगी तथा

अÛय तकनीकȧ मानदÖड यथा सैटबैक, ĒाउÖड कवरेज इ×याǑद ताͧलका-1 के अनसार

ु

अन£ेय

ु

होगɅ।

(vi)

आवासीय उपयोग के अनपात

ु

मɅ भखÖड

ू

के ¢ेğफल के अनपात

ु

कȧ गणना कर तदानसार

ु

Ēीन एǐरया, सामुदाǓयक सͪवधाएं

ु

इ×याǑद का Ĥावधान रखना अǓनवाय[ होगा। पाͩकɍ ग का

Ĥावधान संबंͬधत उपयोगɉ के अनसार

ु

ͩकया जाना होगा।

(vii) आवासीय उपयोग हेतु Ĥèताͪवत कल

ु

Ǔनͧम[त ¢ेğ हेतु Ǔनयमानसार

ु

देय EWS/LIG के

¢ेğफल के ऐवज मɅ Ǔनयमानसार

ु

राͧश जमा करवाई जायेगी।

(viii) एक हȣ भखÖड

ू

पर होटल/आवासीय गǓतͪवͬधयां पथक

ृ

-पथक

ृ

Þलॉक मɅ अथवा एक हȣ Þलॉक

मɅ भी अन£ेय

ु

ͩकये जा सकेगे।

(ix)

होटल मɅ Ǔनͧम[त अÛय सͪवधाएं

ु

यथा िèवͧमंग पलू, Èलब, िजम आǑद सͪवधाओं

ु

का उपयोग

आवासीय इकाईयɉ के Ǔनवासीयɉ हेतु अनमत

ु

ͩकया जा सकेगा अथवा Ǔनयमानसार

ु

पृथक से भी

उपलÞध करवाई जा सकेगी। आवासीय इकाईयɉ हेतु Ĥèताͪवत सͪवधाओं

ु

का रेरा रिजèĚेशन मɅ

भी अंकन ͩकया जाना आवæयक होगा।

4.

ǐरसोट[(Resort)/ǐरसोट[ हाउͧसंग(Resort Housing)/हैãथ ǐरसोट[(Health Resort)/

èपोट[स ǐरसोट[(Sports Resort) :-

(i)

ǐरसोट[ के एकल भखÖड

ू

के ͧलए भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 8000 वग[मीटर होना आवæयक

है।

(ii)

ǐरसोट[ हेतु Ûयनतम

ू

पहंचु माग[ 18 मी. होना आवæयक होगा।

(iii)

ǐरसोट[ हेतु तकनीकȧ मानदÖड यथा सैटबैक, भू-आÍछादन, ऊँचाई आǑद ताͧलका-1 के अनसार

ु

अन£ेय

ु

हɉगे।

(iv)

ǐरसोट[ के भखÖड

ू

पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन कȧ अन£ेय

ु

ऊँचाई के

अÛतग[त मानक बी.ए.आर. से अͬधक बी.ए.आर. Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर Ǔनयमानसार

ु

बेटरमɅट

लेवी देय होगी।

(v)

ǐरसोट[ मɅ यǑद कमरɉ/कोटेजेस्/ͪवला का बेचान ͩकया जाना Ĥèताͪवत हो तो Ûयनतम

ू

25

ĤǓतशत ͪवĐय योÊय ¢ेğ (मय कॉमन फैͧसͧलटȣ) का èवाͧम×व ͪवकासकता[/भू-èवामी को रखा

जाना होगा एवं शेष Ǔनͧम[त कमरɉ/कोटेजेस्/ͪवला का बेचान पंजीकत

ृ

ͪवĐय पğ Ùवारा ͩकया

जा सकेगा। परÛतु कोटेजेस्/ͪवला का पथक

ृ

-पथक

ृ

भखÖड

ू

के Ǿप मɅ बेचान नहȣं ͩकया जा

सकेगा।

(vi)

Đेता Ùवारा Đय ͩकये गये कमरɉ/कोटेजेस्/ͪवला कȧ संरचना मɅ ͩकसी भी Ĥकार का अǓतǐरÈत

Ǔनमा[ण नहȣं ͩकया जावेगा।

374

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(vii) ͪवकासकता[ Ùवारा कमरɉ/कोटेजेस्/ͪवला का बेचान इसी शत[ पर ͩकया जावेगा ͩक ǐरसोट[

èकȧम मɅ समèत ͪवकास/Ǔनमा[ण काय[ एवं रख-रखाव कȧ िजàमेदारȣ ͪवकासकता[/भू-èवामी कȧ

होगी।

(viii) ǐरसोट[ मɅ कमरɉ/कोटेजेस्/ͪवला आǑद का बेचान हेतु Ĥचार-Ĥसार एवं बेचान करने से पव[ू रेरा

Ǔनयम-2017 के अÛतग[त Ǔनयमानसार

ु

पंजीकरण करवाया जाना अǓनवाय[ होगा।

5.

मोटल (Motel) :-

(i)

मोटल हेतु भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 3000 वग[ मीटर होगा।

(ii)

मोटल बड़े शहरɉ मɅ 18 मी. व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ 12 मीटर से कम Ĥèताͪवत सड़क पर

अन£ेय

ु

नहȣं हɉगे।

(iii)

मोटल के भखÖड

ू

पर कल

ु

Ĥèताͪवत बी.ए. आर. का Ûयनतम

ू

10 ĤǓतशत ¢ेğ मोटर

ǐरपेयǐरंग वक[ शॉप हेतु आरͯ¢त ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

(iv)

अÛय तकनीकȧ मानदÖड यथा सैटबैक, भू-आÍछादन, ऊँचाई आǑद ताͧलका-1 के अनसार

ु

अन£ेय

ु

हɉगे।

(v)

मोटल के भखÖड

ू

पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन कȧ अन£ेय

ु

ऊँचाई के

अÛतग[त मानक बी.ए.आर. से अͬधक बी.ए.आर. Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर Ǔनयमानसार

ु

बेटरमɅट

लेवी देय होगी।

4.6.

संèथागत भवन (Institutional Building) :-

1.

सामाÛय Ǔनयम (General Rules) :-

(i)

संèथागत भखÖड

ू

ͩकसी èवीकत

ृ

योजना का Ǒहèसा होने पर योजना के Ĥावधान/पैरामीटस[

लागू हɉगे व सड़क कȧ चौड़ाई योजना अनसार

ु

हȣ रखी जावेगी अÛयथा ताͧलका-01 के अनसार

ु

रखे जाने होगɅ।

(ii)

राजकȧय/अÙध[राजकȧय साव[जǓनक उपयोग के भवनɉ यथा काया[लय भवन, पͧलस

ु

चौकȧ,

आंगनबाडी, लायेĦेरȣ, वÙधाĮम

ृ

, पटवारघर आǑद हेतु भखÖड

ू

के Ûयनतम

ू

¢ेğफल व सड़क कȧ

Ûयनतम

ू

चौडाई कȧ बÚयता नहȣं होगी।

(iii)

संèथागत

उपयोग

के

भवनɉ

यथा

मेͫडकल

कॉलेज/मेͫडकल

हेतु

Ĥͧश¢ण

संèथान/हॉिèपटल/ͫडèपɅसरȣ व अÛय ͬचͩक×सा संबंधी संèथाओं हेतु मानक बी.ए.आर. 3.0

अन£ेय

ु

होगा।

(iv)

शै¢ͨणक संèथाओं यथा èकल

ू

, कॉलेज, महाͪवÙयालय आǑद मɅ संबंͬधत ͪवभाग Ùवारा

Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ कȧ सǓनिæचतता

ु

कȧ जानी होगी।

(v)

2 हैÈटेयर से बडे शै¢ͨणक संèथा/ͬचͩक×सालय हेतु कैàपस ÜलाǓनंग होने पर मलू संèथाǓनक

उपयोग के साथ-साथ सहायक सͪवधाऐं

ु

यथा हॉèटल, èटाफ Èवाट[र केÛटȣन, लघु दकाने

ु

, बɇक,

एटȣम आǑद अन£ेय

ु

हɉगे। मलू उपयोग हेतु Ĥèताͪवत बी.ए. आर. का अͬधकतम 20 ĤǓतशत

हॉèटल/èटाफ Èवाट[र हेतु एवं अͬधकतम 05 ĤǓतशत वाͨणिÏयक सͪवधाओं

ु

हेतु रखा जाना

होगा।

(vi)

संèथागत बहमंिजले

ु

भवन 1000 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर तथा सड़क कȧ

चौडाई सभी Įेणी के शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मीटर पर हȣ देय हɉगे।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

375

(vii) संèथागत भखÖड

ू

मɅ Ēीन एǐरया का Ĥावधान ͪवǓनयम-8 के अनसार

ु

ͩकया जाना अǓनवाय[

होगा।

2.

कɉͬचग सेÛटर (Coaching Centre) :-

(i)

कɉͬचग सेÛटर हेतु भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 500 वग[ मीटर होगा।

(ii)

कɉͬचग सेÛटर बड़े शहरɉ मɅ 18 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ 12 मीटर से कम Ĥèताͪवत

सड़क पर अन£ेय

ु

नहȣं हɉगे।

(iii)

कɉͬचंग सेÛटर मɅ ͧश¢ण हेतु कमरे का Ûयनतम

ू

साइज 1.75 व.मी ĤǓत छाğ रखा जाना

अǓनवाय[ होगा।

(iv)

बैसमɅट मɅ Èलास Ǿम अन£ेय

ु

नहȣं हɉगे।

(v)

कɉͬचग सेÛटर हेतु कल

ु

गणना योÊय ¢ेğफल का Ûयनतम

ू

10 ĤǓतशत साव[जǓनक सͪवधाऐं

ु

यथा केÛटȣन, काया[लय, èटाफ ǽम, लाईĦेरȣ, कॉमन टॉयलेट आǑद हेतु रखा जाना आवæयक

होगा।

(vi)

भखÖड

ू

मɅ छाğ/छाğाओं हेतु पथक

ृ

-पथक

ृ

सͪवधाओं

ु

यथा टॉयलेट व पेयजल आǑद का Ĥावधान

ͩकया जाना होगा।

(vii) पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

रखा जाना होगा।

(viii) अÛय मापदÖड यथा सैटबैक, आÍछाǑदत ¢ेğ, भवन कȧ ऊँचाई, बीएआर आǑद भखÖड

ू

के

¢ेğफल के आधार पर इन भवन ͪवǓनयम के अनसार

ु

देय हɉगे।

(ix)

कɉͬचग सेÛटर हेतु संबंͬधत ͪवभाग से पंजीकरण ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक होगा।

(x)

कोͬचंग सेÛटरɉ हेतु Ĥèताͪवत भवनो मɅ अिÊनशमन एवं सर¢ा

ु

सàबिÛधत समèत Ĥावधानɉ

कȧ पालना NBC के अनसार

ु

सǓनिæच

ु

त कȧ जानी होगी एवं कɉͬचग सेÛटर हेतु अिÊनशमन

ͪवभाग से अनापͪƣ ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक होगा।

(xi)

उÈत के अǓतǐरÈत राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर जारȣ आदेशɉ कȧ पालना ͩकया

आवæयक होगा।

4.7.

ͧमͬĮत उपयोग (Mixed Use) :-

(i)

ͧमͬĮत उपयोग हेतु जारȣ लȣजडीड के भखÖड

ू

पर एक व एक से अͬधक उपयोग यथा

वाͨणिÏयक/पय[टन इकाई/आवासीय/संèथागत आǑद सिàमͧलत Ǿप से अन£ेय

ु

हɉगे, िजसमɅ

åयावसाǓयक उपयोग अͬधकतम 50 ĤǓतशत हȣ अन£ेय

ु

होगा।

(ii)

यǑद ͧमͬĮत उपयोग के पÒटे पर आवासीय व वाͨणिÏयक अनपात

ु

अंͩकत है तो उस

अनपात

ु

मɅ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी।

(iii)

मानक गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ से अǓतǐरÈत गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ पर बेटरमɅट लेवी

वाèतͪवक Ĥèताͪवत उपयोग के अनसार

ु

हȣ देय हɉगी अथा[त वͨणिÏयक उपयोग के ऊपर कȧ

मंिजलो पर आवासीय उपयोग का Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत होने पर बेटरमɅट लेवी आवासीय उपयोग

कȧ दर से लȣ जावेगी। भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

व अÛय समèत देय शãक

ु

भी भवन मɅ

Ĥèताͪवत उपयोग के अनसार

ु

हȣ देय होगɅ।

(iv)

पाͩकɍ ग हेतु Ĥावधान संबंͬधत Ĥèताͪवत उपयोगɉ के अनसार

ु

Ĥèताͪवत करने होगɅ।

376

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(v)

आवासीय उपयोग के अनपात

ु

मɅ भखÖड

ू

के ¢ेğफल के अनपात

ु

कȧ गणना कर तदानसार

ु

Ēीन एǐरया, सामदाǓयक

ु

सͪवधायɅ

ु

एवं खदरा

ु

दकानो

ु

का Ĥावधान भी रखना अǓनवाय[ होगा जो

ͩक भखÖड

ू

का अनपाǓतक

ु

साईज 5000 वग[मीटर से कम होने पर Ýलैटस के Ĥावधानसार

ु

व

इससे बडे अनपाǓतक

ु

साईज पर Ēपु हाउͧसंग के Ĥावधानो अनुसार रखने होगɅ अथा[त कल

ु

Ĥèताͪवत गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ का 70 ĤǓतशत गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ आवासीय

उपयोग के Ĥèताͪवत होने पर भखÖड

ू

¢ेğफल के 70 ĤǓतशत ¢ेğफल को आवासीय ÝलेÒस/Ēपु

हाउͧसग का भखÖड

ू

मानते हएु तदानसार

ु

आवæयक Ēीन एǐरया रखना होगा।

(vi)

आवासीय उपयोग के ͧलए Ĥवेश कȧ åयवèथा यथा संभव अÛय उपयोगɉ से पथक

ृ

करनी

होगी तथा ͧमͬĮत उपयोगो का Ǔनयोजन एवं अͧभकãपन इस Ĥकार ͩकया जायेगा िजससे इन

गǓतͪवͬधयɉ से आवासीय इकाईयɉ के Ǔनवासी Ĥभाͪवत न हो। इसी Ĥकार आवासीय उपयोग कȧ

पाͩकɍ ग के ͧलए अÛय उपयोगो/पिÞलक पाͩकɍ ग से पथक

ृ

åयवèथा करनी होगी, िजसे अनमोǑदत

ु

मानͬचğ पर भी दशा[या जाना आवæयक होगा।

4.8.

औÙयोͬगक भवन (Industrial Building) :-

(i)

एस-4, एस-5 व एस-6 ¢ेğɉ मɅ िèथत औÙयोͬगक योजनाओं मɅ औÙयोͬगक भवनɉ के भवन

मानͬचğ अनमोदन

ु

हेतु "रȣको" (RIICO) के Ĥचͧलत Ǔनयमɉ/भवन ͪवǓनयमɉ आǑद के अनसार

ु

मापदÖड रखते हएु èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी।

(ii)

औÙयोͬगक उपयोग के एकल भखÖडɉ

ू

(ऐसे भखÖड

ू

जो ͩकसी औÙयोͬगक योजना के भाग

नहȣं हो) पर इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

सैटबैक रखे जाने हɉगे एवं अÛय मापदÖड "रȣको"

(RIICO) के Ĥचͧलत Ǔनयमɉ/भवन ͪवǓनयमɉ आǑद के अनसार

ु

Ǔनधा[ǐरत कर èवीकǓत

ृ

दȣ जा

सकेगी।

(iii)

उÈत ¢ेğɉ मɅ िèथत औÙयोͬगक भवनɉ कȧ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

ͪवǓनयम-11 मɅ वͨण[त

स¢म अͬधकारȣ अͬधकत

ृ

हɉगे।

4.9.

आमोद-Ĥमोद (Recreational) :-

1.

एàयजमेÛट

ू

पाक[ (Amusement Park) :-

(i)

भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 1 हेÈटेयर होगा व सड़क कȧ Ûयनतम

ू

चौडाई बड़े शहरɉ मɅ

Ûयनतम

ू

30 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

24 मीटर होगी।

(ii)

तकनीकȧ मानदÖड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आÍछादन, ऊँचाई आǑद ताͧलका-1 के अनसार

ु

अन£ेय

ु

हɉगे।

(iii)

खलेु ¢ेğ मɅ लगाये जाने वाले मनोरंजन के उपकरण/झलेू, आÍछादन मɅ शाͧमल नहȣं ͩकये

जायɅगे एवं इनकȧ ऊँचाई आवæयकता अनसार

ु

अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी, ताͧलका-1 मɅ अंͩकत

ऊँचाई इनके ͧलये लागू नहȣं होगी। लेͩकन उÈत ऊँचाई हेतु जहाँ कहȣं भी आवæयक हो भारतीय

ͪवमानपƣन Ĥाͬधकरण (Airport Authority) से अनापͪƣ Ĥमाण-पğ ͧलया जाना आवæयक

होगा।

(iv)

Ĥ×येक 50 व.मी. ¢ेğफल के ͧलए कम से कम दो व¢ृ के अनपात

ु

मɅ बडे व¢ृ जो 6 मी. या

इससे अͬधक ऊंचाई Ēहण कर सकते हɉ, लगाने हɉगे।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

377

(v)

पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

देय होगɅ।

2.

èपोट[स् काàपलेÈस (Sports Complex) :-

(i)

भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल 5000 व.मी. होना आवæयक है।

(ii)

सड़क कȧ Ûयनतम

ू

चौडाई बड़े शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

24 मीटर व मÚयम/लघु शहरɉ मɅ Ûयनतम

ू

18 मीटर होगी।

(iii)

पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

देय होगɅ।

4.10. वेयर हाउस/गोदाम (Warehouse/Godown)

1.

कͪष

ृ

आधाǐरत वेयर हाउस/सामाÛय वेयर हाउस

(i)

भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल- 500 व. मी.।

(ii)

सड़क कȧ Ûयनतम

ू

चौड़ाई- 18 मी.।

(iii)

भवन कȧ अͬधकतम ऊँचाई- 15 मी.।

(iv)

अͬधकतम देय भू-आÍछादन- सैटबैक ¢ेğ के अÛदर।

कͪष

ृ

आधाǐरत/सामाÛय वेयर हाउस हेतु भखÖड

ू

योजना का भाग होने पर योजना के Ĥावधान (यथा

भखÖड

ू

का ¢ेğफल, सड़क कȧ चौड़ाई एवं अÛय मापदÖड) लागू हɉगे अÛयथा उपरोÈत वͨण[त

मापदÖडɉ के अǓतǐरÈत मापदÖड ताͧलका-1 के अनसार

ु

एवं इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

देय हɉगे।

पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

ͩकये जाने हɉगे।

2.

गैस गोदाम (Gas Godown) :-

ताͧलका-04

गैस गोदाम हेतु पैरामीटर

Đ.सं.

गैस भÖडारण ¢मता

भू-खÖड का

¢ेğफल

(वग[मीटर)

सैटबैक (चारɉ ओर)

1.

800 ͩकलो तक

500

3 मीटर

2.

800 से अͬधक 2000 तक

1000

3 मीटर

3.

2000 से अͬधक 3000 तक

1000

4 मीटर

4

3000 से अͬधक 4000 तक

1000

5 मीटर

5.

4000 से अͬधक 6000 तक

1000

6 मीटर

6.

6000 से अͬधक 8000 तक

1000

7 मीटर

7.

8000 से अͬधक 10,000 तक

1000

8 मीटर

8.

10,000 से अͬधक 12,000 तक

1200

9 मीटर

378

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

9.

12,000 से अͬधक 15,000 तक

1500

12 मीटर

10.

15,000 से अͬधक 20,000 तक

2000

15 मीटर

11.

20,000 से अͬधक तक

2500

15 मीटर

(i)

अĒ सैटबैक ताͧलका-05 के अनसार

ु

अथवा उपरोÈत ताͧलका अनसार

ु

जो भी अͬधक हो देय

हɉगɅ।

(ii)

èटोरेज गोदाम के Ǔनͧम[त ¢ेğ कȧ लàबाई गोदाम कȧ चौडाई के 1.5 गणा

ु

से अͬधक ना हɉ

एवं Ĥ×येक 1000 ͩकलो भÖडारण ¢मता पर 10 वग[मीटर Ǔनͧम[त ¢ेğ Ĥèताͪवत ͩकया जा

सकता है।

(iii)

èटोरेज गोदाम मɅ Ĥèताͪवत/èवीकत

ृ

अĒ सैटबैक के अǓतǐरÈत मÉय

ु

सड़क से लगती हएु 9

मीटर गहराई कȧ भू-पÒटȣ लोͫडंग व अनलोͫडंग ¢ेğ हेतु Ĥèताͪवत कȧ जानी होगी।

(iv)

गैस गोदाम हेतु Ǔनͧम[त èटोरेज के Ǔनकट Ûयनतम

ू

100 मीटर कȧ पǐरͬध मɅ पेĚोल पàप एवं

Ĥèताͪवत भͧम

ू

के ऊपर से ͪवÙयतु लाईन/पावर Ěांसͧमशन लाईन/टेलȣफोन लाईन नहȣं गजर

ु

रहȣ हो।

(v)

पाͩकɍ ग का Ĥावधान ताͧलका-16 के अनसार

ु

ͩकये जाने हɉगे।

4.11. ͪवशेष ĤकǓत

ृ

के भवन (Special Category Building/Iconic Building) :-

ͪवशेष ĤकǓत

ृ

के ऐसे भवन िजनमɅ आͩक[ टेÈचरल अथवा भवन के मह×व के ͸िçटगत रखते हएु

अथवा ऐसे भवन जो ͩक आवासीय/पय[टन इकाई/वाͨणिÏयक/संèथागत/औÙयोͬगक भवन कȧ

ĤकǓत

ृ

मɅ नहȣं आते हɇ एवं यहां मानदÖड Ǔनधा[ǐरत नहȣं है. तो ऐसे भवनɉ मɅ भवन Ǔनमा[ण के

ͪवͧशçट मापदÖड भवन ͪवǓनयम हेतु गǑठत कमेटȣ कȧ अनशंषा

ु

पर राÏय सरकार Ùवारा

Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा सकɅ गे।

4.12. सैटबैक (Set back):-

(i)

सैटबैक का Ǔनधा[रण भखÖड

ू

कȧ सीमा से होगा।

(ii)

एस-6 ¢ेğ अथा[त् नवीन Ĥèताͪवत योजनाओं/एकल भखÖडɉ

ू

मɅ िजन भखÖडɉ

ू

मɅ एक से

अͬधक सड़क लगती हो, ऐसे भखÖडɉ

ू

पर सामाÛय तौर पर मÉय

ु

सड़क अथा[त् भखÖड

ू

के

सामने िèथत सबसे चौड़ी सड़क कȧ ओर के सैटबैक को अĒ सैटबैक माना जावेगा। अÛय

सड़कɉ कȧ ओर के सैटबैक को पाæव[ सैटबैक माना जावेगा, िजसका Ǔनधारण ताͧलका-05 के

अनसार

ु

होगा एवं योजना मɅ उस भखÖड

ू

कȧ लाइन मɅ Ǔनधा[ǐरत सैटबैक से कम नहȣं होगा।

भखÖड

ू

पर एक से अͬधक मÉय

ु

सड़क (समान चौडाई) िèथत होने पर उन सभी सड़कɉ कȧ

ओर अĒ सैटबैक हȣ माना जायेगा। िजस ओर सड़क िèथत ना हो, उस ओर के पाæव[ एवं पçठ

ृ

सैटबैक ताͧलका-1 के अनसार

ु

Ǔनधा[ǐरत ͩकये जावɅगे।

ताͧलका-05

सैटबैक Ǔनधा[रण

(सड़कɉ कȧ चौड़ाई के अनǾप अĒ सैटबैक का Ǔनधा[रण

ु

)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

379

सड़क कȧ चौड़ाई

Ûयनतम अĒ सैटबैक

ू

18 मीटर से कम

3.0 मीटर

18 मी. से 24 मी. तक

4.5 मीटर

24 मी. से अͬधक तथा 30 मी. तक

6.0 मीटर

30 मी. से अͬधक

9.0 मीटर

(iii) 18 मी. से कम चौडी सड़कɉ पर िèथत 90 मी. तक के भखÖडɉ

ू

पर Ûयनतम

ू

अĒ सैटबैक

1.5 मी. देय होगा। 18 मी. व इससे अͬधक चौडी सड़को पर िèथत 90 मी. तक के भखÖडɉ

ू

पर Ûयनतम

ू

अĒ सैटबैक 3.0 मी. देय होगा।

(iv) मलू भखÖड

ू

पर बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ पाæव[ एवं पçठ

ृ

सैटबैक ताͧलका-01 एवं अĒ सैटबैक

ताͧलका-05 अथवा Ûयनतम

ू

6.0 मी. अथवा भवन ऊँचाई का 1/4 (अͬधकतम 16 मी.) जो भी

अͬधक हो रखा जाना अǓनवाय[ होगा।

(v)

पन[गǑठत

ु

भखÖडɉ

ू

पर बहमंिजला

ु

भवन Ĥèताͪवत होने पर ͪवǓनयम 5.3 के अनसार

ु

Ûयनतम

ू

सैटबैक एवं अÛय मापदÖड रखे जाने हɉगे।

(vi) ͩकसी भखÖड

ू

मɅ बहमंिजला

ु

भवन Ĥèताͪवत होने पर ͧभÛन-ͧभÛन ऊँचाई के ǒबिãडंग Þलॉक

Ĥèताͪवत होने कȧ िèथǓत मɅ अĒ, पाæव[ एवं पçठ

ृ

सैटबैक Ǔनकटतम ǒबिãडंग Þलॉक कȧ भखÖड

ू

कȧ चारदȣवारȣ से Ûयनतम

ू

दरȣू उस ǒबिãडंग Þलॉक कȧ ऊँचाई का 1/4 (अͬधकतम 16 मी.)

रखा जाना होगा जो ͩक भखÖड

ू

के Ǔनधा[ǐरत Ûयनतम

ू

सैटबैक से कम नहȣं हɉगे। भखÖड

ू

के

मÚयवतȸ ¢ेğ मɅ िèथत ǒबिãडंग Þलॉक के चारɉ ओर उसकȧ ऊँचाई का 1/4 (अͬधकतम 16

मी.) दरȣू अÛय Ǔनकटतम ǒबिãडंग Þलॉक से रखा जाना अǓनवाय[ होगा।

(vii) यǑद भखÖड

ू

का आकार इस Ĥकार है िजससे भखÖड

ू

कȧ बाउÖĜी से अĒ सैटबैक कȧ लाइन

Ǔनधा[ǐरत करने मɅ समीपèथ भखÖडɉ

ू

के ͧलए Ǔनधा[ǐरत अĒ सैटबैक लाईन से समǾपता नहȣं

बनती है तो स¢म अͬधकारȣ Ùवारा अनशंषा

ु

ͩकये गये अĒ सैटबैक आसपास के भवनɉ के अĒ

सैटबैक को देखते हएु अलग से Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकेगा।

(viii) पव[ू मɅ आवंǑटत/पÒटे शदा

ु

भͧम

ू

मɅ से अĒ सैटबैक भͧम

ू

समप[ण के पæचात् समͪप[त भͧम

ू

कȧ

चौडाई के बराबर कम माना जायेगा ताͩक भवन रेखा पवा[नसार

ू

ु

अथा[त् यथावत रहे।

(ix) अĒ, पाæव[ व पçठ

ृ

सैटबैक मɅ यǑद कोई आͩक[ टेÈचरल एलȣमɅट, िजसका उपयोग केवल भवन

कȧ संदरता

ु

बढाने के ͧलए ͩकया गया हो, बनाया जा सकता है। इस Ĥकार के एलȣमɅट को

ͩकसी भी उपयोग मɅ नहȣं ͧलया जा सकेगा एवं ऐसा एलȣमɅट सैटबैक दरȣू का 50 ĤǓतशत

अथवा 6.0 मी. से अͬधक नहȣं होगा। परÛतु अिÊनशमन वाहन के आवागमन के ͧलए 6.0

मीटर के गͧलयारे के ऊपर ͩकसी भी Ĥकार का आͩक[ टेÈचरल एलȣमɅट अन£ेय

ु

नहȣं होगा।

(x)

ताͧलका-06 मɅ उãलेͨखत संरचनायɅ (एǑĚयम को छोड़कर) सैटबैक मɅ अन£ेय

ु

होगी। बशतȶ

अिÊनशमन वाहन के आवागन हेतु Ûयनतम

ू

6.0 मीटर èपçट राèता (जहाँ लागू होता है) भतल

ू

पर उपलÞध हो।

(xi) बैसमɅट/पाͩकɍ ग Ýलोर मɅ वाहनɉ के आवागमन हेतु रैàप Ĥèताͪवत होने पर रैàप का

Ĥवेश/Ǔनकास सड़क सीमा से 6 मी. छोडकर हȣ देय होगा।

(xii) उप ͪवभािजत भखÖडɉ

ू

मɅ मलू भखÖड

ू

के सैटबैक यथावत रहɅगे एवं मÚयवतȸ सैटबैक

ताͧलका-1 के अनसार

ु

रखे जावेगे। उप ͪवभािजत भखÖडɉ

ू

मɅ ऊँचाई, बी.ए.आर, आÍछाǑदत ¢ेğ

380

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

मलू भखÖडɉ

ू

मɅ अन£ेय

ु

Ĥावधानɉ के अनसार

ु

अथवा इन ͪवǓनयम के Ĥावधानानसार

ु

, जो भी

कम हो देय हɉगे।

(xiii) दो या दो से अͬधक भखÖडɉ

ू

का पन[गठन

ु

Ĥèताͪवत होने पर पन[गǑठत

ु

भखÖड

ू

मɅ सैटबैक व

अÛय मापदÖड पनग[Ǒठत

ु

भखÖड

ू

के ¢ेğफल के आधार पर इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

हɉगे।

(xiv) गैर योजना ¢ेğ होने अथवा मलू भखÖड

ू

मɅ सैटबैक/अÛय भवन मानदÖड Ǔनधा[ǐरत नहȣं होने

कȧ िèथǓत मɅ सैटबैक एवं अÛय भवन मानदÖड इन ͪवǓनयम के अनसार

ु

अथवा स¢म

अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा सकɅ गे।

(xv) माèटर Üलान/जोनल डवलपमेÛट Üलान अनसार

ु

Ĥमख

ु

सड़कɉ के दोनɉ ओर Ĥèताͪवत Ēीन

बफर (ÜलाÛटेशन कॉǐरडोर) को भखÖड

ू

का अĒ सैटबैक माना जावेगा िजसमɅ Ǔनàन गǓतͪवͬधयां

अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी:-

राçĚȣय राजमाग[/राÏय राजमाग[/बाईपास आǑद Ĥमख

ु

सडकɉ के दोनɉ ओर Ĥèताͪवत 30 मीटर

चौडे Ēीन बफर का अͬधकतम 30 ĤǓतशत भाग अĤोच रोड, सͪव[स रोड, पाͩकɍ ग, Ěांसफाम[र,

गाड[ Ǿम, भवन का ĤोजेÈशन, पोच[ हेतु अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा लेͩकन इसमɅ कोई अÛडर

ĒाउÖड संरचना या अÛय पÈका Ǔनमा[ण अन£ेय

ु

नहȣं होगा।

राçĚȣय राजमाग[/राÏय राजमाग[/बाईपास आǑद Ĥमख

ु

सडकɉ के दोनɉ ओर Ĥèताͪवत 30 मीटर

बफर जोन मɅ हाईवे पर वाहनɉ कȧ सͪवधा

ु

हेतु उपयोग/गǓतͪवͬध यथा- पेĚोल पàप (अͬधकतम

35 मी. x 30 मी.), वे ǒĦज, ऑटोमोबाईल वक[ शॉप आǑद अन£ेय

ु

ͩकये जा सकɅ गे तथाͪप ऐसे

भखÖडɉ

ू

पर Ǔनमा[ण सड़क के मागा[ͬधकार के पæचात Ûयनतम

ू

10 मीटर भͧम

ू

बफर हेतु छोडने

के पæचात हȣ ͩकये जा सकɅ गे एवं इस 10 मी. बफर मɅ Ûयनतम

ू

6.0 मी. भͧम

ू

पर सघन

व¢ारोपण

ृ

ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

4.13. भू-आÍछादन (Ground Coverage) :-

(i)

ͩकसी भी Ĥकार के भवन हेतु देय आÍछादन ताͧलका-1 के अनǾप

ु

देय होगा। लेͩकन 2500

व.मी. से बडे åयावसाǓयक भखÖडɉ

ू

पर अͬधकतम भू-आÍछादन 50 ĤǓतशत देय होगा।

(ii)

आÍछाǑदत ¢ेğ कȧ गणना मɅ Ǔनàनͧलͨखत को शाͧमल नहȣं ͩकया जावेगा :-

ताͧलका-06

1

ऊपर से खला

ु

चबतरा

ु

/Üलेटफाम[ एवं इनके समǾप संरचना, उÙयान, रॉकरȣ,

कआ और कएं कȧ संरचना

ु

ु

, खला वाटरपल

ु

ू/िèवͧमंग पलू/फåवारा

एवं उनकȧ संरचनाऐं जो ͩक सड़क कȧ सतह से 2.1 मी. से

अͬधक ऊंचाई कȧ नहȣं हो, बɇच, èलाईड, िèवंग, दरू-संचार टावर।

2

अèथाई Ǿप से कवड[

अèथाई èकाई लाईट/Ěस/डोम से कवड[ एǑĚयम (Atrium) |

3

संरचनाऐं

Ĥवेश एवं Ǔनकास Ùवार पर गेट, कàपाउÖड वाल, ǒबना मंिजल

पोच[ या पोǑट[को, फायरèकेप èटेयर केस, फायर टावर, फायर

ͧलÝट, कार ͧलÝट, बेसमɅट मɅ Ĥवेश/Ǔनकास हेत ऊपर से खलȣ

ु

ु

सीढȣयां।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

381

4

सैटबैक ¢ेğ/खले ¢ेğ मɅ

ु

Ĥèताͪवत कȧ गई सͪव[सेज

हेत कवड[ संरचाऐं

ु

ĚाÛसफाम[र/जीएसएस, जनरेटर Ǿम, इलेिÈĚक पैनल Ǿम, िèवच

Ǿम, पी.बी.एÈस व वातानकलन उपकरण Ǿम

ुू

, गैस बɇक/City

Gas

Distribution

Station/District

Regulating

Station/Matering and Regulating Station इ×याǑद ।

5

सैटबैक ¢ेğ/खले ¢ेğ मɅ

ु

Ĥèताͪवत कȧ गई भͧमगत

ू

(Underground) संरचनाऐं

पानी का टɇक, पàप Ǿम, सीवरेज ĚȣटमɅट Üलांट, वाटर ĚȣटमɅट

Üलांट, Ĝेनेज, कãवट[, कÛÔयटू, कैच, चेàबर आǑद ।

6

ĤोजेÈशन

ͪवǓनयम 6.10 एवं 6.11 मɅ वͨण[त बालकनी, ĤोजेÈटेड कमरे,

ĤोजेÈशÛस ।

7

रैàप

बेसमɅट मɅ जाने के ͧलए वाहन रैàप, भतल तक रैàप

ू

(खला

ु

), हॉिèपटल मɅ उपरȣ मंिजलɉ पर मǐरजɉ को ले

जाने हेत रैàप

ु

, ǓनःशÈत åयिÈतयɉ के ͧलए åहȣलचैयर

रैàप (खला

ु

)।

Ǔनàन ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

मɅ Ĥवेश/Ǔनकास Ùवारɉ पर Ǔनàनानसार चौकȧदार के कमरे

ु

देय हɉगे:-

भखÖड का ¢ेğफल

ू

(व.मी.)

चौकȧदार का कमरा

500 से अͬधक व 750

वग[मीटर से कम

6.25 वग[मीटर

750 व इससे अͬधक व

5000 वग[मीटर से कम

10.00 वग[मीटर

8

5000 वग[मीटर से अͬधक

20.00 वग[मीटर

4.14. गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ (बी.ए.आर)/Builtup Area Ratio (BAR):-

सभी मंिजलɉ के गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğफल को भखÖड

ू

के ¢ेğफल से भाग देने पर ĤाÜत

भागफल उस भखÖड

ू

का Ĥèताͪवत बी.ए.आर. होगा।

(i)

भखÖड

ू

पर भवन के उपयोग के आधार पर Ǔनàनानसार

ु

बी.ए.आर. देय होगाः-

ताͧलका-07

Đ.सं.

भवन का उपयोग

मानक

बी.ए.आर.

अͬधकतम बी.ए.आर.

1

राÏय सरकार कȧ पय[टन नीǓत के

तहत पंजीकत

ृ

होटल

4.00

2

मेͫडकल कॉलेज/मेͫडकल हेतु

Ĥͧश¢ण

संèथान/हॉिèपटल/ͫडèपɅसरȣ व

अÛय ͬचͩक×सा संबंधी संèथाओं

3.00

3

ǐरसोट[ एवं मोटल

0.75

भवन कȧ अͬधकतम

देय ऊँचाई के अÛदर

जो भी ĤाÜत हो।

382

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

4

ŸपोÒस कॉàपलेÈस

0.40

5

एàयजमेÛट

ू

पाक[

जो भी ĤाÜत हो

6

फाम[ हाउस/पया[वरण मैğी

आवास

जो भी ĤाÜत हो

7

अÛय उपयोग

2.00

8

ǐरटेल Ýयलू ͩफͧलंग èटेशन/

इलेिÈĚक åहȣकल चािजɍग èटेशन

0.25

-

(ii)

पव[ू के भवन ͪवǓनयमɉ के तहत Ǔनधा[ǐरत मानक/अͬधकतम एफ.ए.आर. उस समय के भवन

ͪवǓनयम मɅ देय एफ.ए.आर. के 1.50 गणा

ु

को मानक/अͬधकतम बी.ए.आर मɅ पǐरवǓत[त माना

जावेगा।

(iii) पव[ू मɅ यǑद ͩकसी भखÖड

ू

के èथल मानͬचğ मɅ एफ.ए.आर./बी.ए.आर. उãलेͨखत नहȣं है तो

मानक बी.ए.आर. एवं अͬधकतम बी.ए.आर. इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

देय होगा।

(iv) नीलामी Ùवारा ͪवĐय ͩकये गये भखÖडɉ

ू

पर मानक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. से अͬधक

एफ.ए.आर./बी.ए.आर Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर Ǔनयमानसार

ु

बैटरमɅट लेवी लेय होगी।

(v)

मानक बी.ए.आर से अǓतǐरÈत Ĥèताͪवत बी.ए.आर. पर Ǔनयमानसार

ु

बेटरमेÛट लेवी कȧ राͧश

लेय होगी।

(vi) यǑद आवेदक Ùवारा टȣ.डी.आर का उपयोग करना Ĥèताͪवत हो तो 75 ĤǓतशत टȣ.डी. आर. मɅ

समायोिजत होगा व शेष 25 ĤǓतशत टȣ.डी.आर. कȧ एवज मɅ बेटरमेÛट लेवी कȧ राͧश लेय

होगी।

(vii) यǑद सड़क कȧ चौड़ाई बढ़ाने हेतु अथवा माèटर Üलान/जोनल डवलपमɅट Üलान/सेÈटर Üलान मɅ

Ĥèताͪवत सड़क हेतु ͩकसी पÒटे शदा

ु

भखÖड

ू

कȧ भͧम

ू

Ǔनशãक

ु

समͪप[त कराई जाती है तो

समͪप[त करवायी जाने वालȣ भू-पÒटȣ के ¢ेğफल के बराबर बी.ए.आर. ¢ेğफल उस शेष भखÖड

ू

पर अन£ेय

ु

मानक बी.ए.आर. ¢ेğफल के अǓतǐरÈत ǒबना बेटरमɅट लेवी देय होगा। यǑद उÈत

अǓतǐरÈत बी.ए.आर. का उपयोग भखÖड

ू

पर नहȣं होता है तो इस अǓतǐरÈत बी.ए.आर. का

उपयोग टȣ.डी.आर. के Ĥावधानɉ के अनǾप

ु

भी ͩकया जा सकेगा।

(viii) ͩकसी भखÖड

ू

पर Ĥèताͪवत सभी मंिजलɉ के कल

ु

सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ मɅ से Ǔनàन वͨण[त

Ǔनमा[ण ¢ेğ को छट

ू देकर ĤाÜत Ǔनͧम[त ¢ेğ इन ͪवǓनयमɉ के अंतग[त गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ होगा :-

ताͧलका-08

1

चबतरा

ू

/Üलेटफाम[ एवं इनके समǾप संरचना, उÙयान, रॉकरȣ, कआ और कएं कȧ

ु

ु

संरचना, खला वाटरपल

ु

ू/िèवͧमंग पलू/फåवारा एवं उनकȧ संरचनाएँ जो ͩक सड़क कȧ

सतह से 2.1 मी. से अͬधक ऊंचाई कȧ नहȣं हो, बɇच, èलाईड, िèवंग, दरू-संचार टावर।

2

बेसमेÛट, िèटãट व ͩकसी भी तल का वह भाग जो पाͩकɍ ग के ͧलए Ĥèताͪवत ͩकया

गया हो (पाͩकɍ ग Ýलोर/एǐरया), पाͩकɍ ग ¢ेğ मɅ वाहनɉ के जाने हेत रैàप

ु

, कार ͧलÝट।

3

Ĥवेश एवं Ǔनकास Ùवार पर गेट, गाड[ Ǿम, कàपाउÖड वाल, ǒबना मंिजल पोच[ या

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

383

पोǑट[को।

4

सैटबैक ¢ेğ/खले ¢ेğ मɅ Ĥèताͪवत कȧ गई सͪव[सेज हेत कवड[ संरचाएँ एवं भͧमगत

ु

ु

ू

(Underground) संरचनाएँ।

5

Ǔनयमानसार छÏजा

ु

, सौÛदय[ विÙध

ृ

(Architectural elements) हेत Ǔनͧम[त संरचनाएँ

ु

(डोम, छतरȣ, Ĥ¢ेप आǑद)।

6

सͪव[स Ýलोर, आग से बचाव हेत खलȣ सीढȣ

ु

ु

(फायर èटेयरकेस), ͧलÝट वैल, शॉÝट,

गाबज शट कवर

ȶ

ु

, फायर टावर, ǐरÝयज एǐरया।

ू

7

भवन कȧ छत पर पानी का टɇक और उनकȧ सहायक संरचनाएँ, ͧलÝट क¢ एवं

मशीन Ǿम, मàटȣ, सौर ऊजा[/वातानकलन संयंğ

ुू

, अÛय मशीनरȣ व संयंğ, खला

ु

èवीͧमंग पल आǑद।

ू

4.15. Ēीन ǒबिãडंग को Ĥो×साहन :-

(i)

Ēीन ǒबिãडंग हेतु Ĥèताͪवत भवन को LEED/IGBC Ùवारा ÜलेǑटनम/गोãड/ͧसãवर व

GRIHA Ùवारा 3 èटार/4 èटार/5 èटार व ASSOCHAMGEM Ùवारा GEM-3/GEM-

4/GEM-5 एवं EDGE Ùवार EDGE Certified (20-30%)/EDGE Certified (30-

40%)/EDGE Advanced अथवा समतãय

ु

Įेणी हेतु Ĥमाͨणत ͩकये जाने/रेǑटंग Ǒदये जाने पर

हȣ ताͧलका-09 के अनसार

ु

अǓतǐरÈत मानक बी.ए.आर. Ǔनःशãक

ु

(Incentive BAR) अन£ेय

ु

होगा।

(ii)

Ēीन ǒबिãडंग का Ǔनमा[ण ͩकये जाने पर मानक बी.ए.आर. (BAR) के अǓतǐरÈत Ǔनàनानसार

ु

Incentive बी.ए.आर. (BAR) ǒबना बेटरमɅट लेवी देय होगाः-

ताͧलका-09

Đ.

सं.

Ǔनàन Įेणी अथवा समतãय Įेणी

ु

अǓतǐरÈत मानक

बी.ए.आर.

(Incentive BAR)

1

ÜलेǑटनम रेटेड/5 èटार/GEM-5/EDGE Advanced

कल Ĥèताͪवत

ु

बी.ए.आर. का 10

ĤǓतशत

2

गोãड रेटेड/4 èटार/GEM-4/EDGE Certified (30-40%)

कल Ĥèताͪवत

ु

बी.ए.आर. का 07

ĤǓतशत

3

ͧसãवर रेटेड/3 èटार/GEM-3/EDGE Certified (20-30%)

कल Ĥèताͪवत

ु

बी.ए.आर. का 04

ĤǓतशत

384

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(iii) Ēीन ǒबिãडंग हेतु उपरोÈतानसार

ु

Ĥèताͪवत Ĥो×साहन बी.ए.आर कȧ राͧश का ǐरफÛड

ͪवकासकता[ को भवन का अͬधवास Ĥमाण पğ के साथ संबंͬधत संèथा से Ēीन ǒबिãडंग

सǑट[ͩफकेट Ĥèततु करने पर Ĥाͬधकरण Ùवारा ͩकया जायेगा।

(iv) उपरोÈत वͨण[त संèथानɉ से Ēीन ǒबिãडंग सǑट[ͩफकेट ĤाÜत करने पर अलग से RECBC

सǑट[ͩफकेट ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक नहȣं होगा।

(v)

10,000 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भवनɉ (फाम[ हाउस एवं èवतंğ आवास को छोड़कर) मɅ

Ûयनतम

ू

ͧसãवर रेǑटंग सǑट[ͩफटेक ͩकसी भी उपरोÈत वͨण[त संèथा से ĤाÜत ͩकया जाना

आवæयक होगा।

4.16. ऊंचाई (Height) :-

(i)

भवन कȧ ऊँचाई का Ǔनधा[रण िÜलंथ कȧ ऊँचाई (अͬधकतम 1.2 मीटर) अथवा िèटãट

Ĥèताͪवत होने पर िèटãट कȧ छत (अͬधकतम 3.5 मीटर) से भवन कȧ अंǓतम छत (टेरेस)

तक ͩकया जायेगा।

(ii)

बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ उÈत ऊँचाई से अͬधक ऊँचाई का िÜलंथ अथवा िèटãट Ĥèताͪवत ͩकये

जाने पर अǓतǐरÈत ऊँचाई भवन कȧ कल

ु

ऊँचाई मɅ सिàमͧलत होगी।

(iii) िèटãट के ऊपर Ĥèताͪवत पाͩकɍ ग Ýलोर एवं सͪव[स Ýलोर कȧ ऊँचाई भवन कȧ कल

ु

ऊँचाई

कȧ गणना मɅ शाͧमल होगी।

(iv) िजन भखÖडɉ

ू

मɅ एक से अͬधक सड़क लगती हो उनके ͧलए देय ऊँचाई एवं अÛय Ĥावधान

भखÖड

ू

के सामने सबसे चौडी सड़क के आधार पर देय हɉगे।

(v)

मौके पर Ûयनतम

ू

12 मी. चौडी सड़क उपलÞध होने पर हȣ माèटर Üलान/जोनल डवलपमɅट

Üलान/अनमोǑदत

ु

योजना Üलान मɅ Ĥèताͪवत सड़क के आधार पर भवन कȧ ऊँचाई देय होगी।

(vi) नीलामी Ùवारा ͪवĐय ͩकये गये भखÖडɉ

ू

पर नीलामी कȧ शतɟ के अनसार

ु

देय ऊँचाई से

अͬधक ऊँचाई इन भवन ͪवǓनयम के अनसार

ु

देय होगी।

(vii) एस-6 ¢ेğɉ मɅ भवन कȧ अͬधकतम ऊँचाई इन ͪवǓनयम कȧ ताͧलका-1 के अनसार

ु

देय होगी।

(viii) ͪवͧशçट ¢ेğɉ एवं ͪवͧशçट सडकɉ पर Ǔनधा[ǐरत ऊँचाई से अǓतǐरÈत ऊँचाई देय नहȣं होगी।

(ix) Ǔनàनͧलͨखत संरचनाएँ भवन कȧ अͬधकतम देय ऊँचाई मɅ सिàमͧलत नहȣं कȧ जायɅगी-

ताͧलका-10

Đ.सं

भवन कȧ छत टेरेस पर Ǔनͧम[त संरचनाएँ

अͬधकतम ऊँचाई

1

सीढȣ क¢ कȧ गमटȣ

ु

3.00 मीटर

2

छत पर पानी का टɅक और उनकȧ सहायक संरचनाएँ

3.00 मीटर

3

यǑद पानी का टɅक सीढȣ क¢ कȧ गमटȣ

ु

पर बनाया जाता है तो

(गमटȣ

ु

को शाͧमल करते हयेु)

5.00 मीटर

4

िèवͧमंग पलू

2.00 मीटर

5

ͧलÝट क¢/मशीन Ǿम

7.75 मीटर

6

सौर ऊजा[ संयंğ, संवातन, वातानकलन एवं अÛय सͪव[स

ुू

उपकरण/मशीनरȣ, एंटȣना

4.50 मीटर

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

385

7

सौÛदय[ विÙध

ृ

(Architectural elements) हेत Ǔनͧम[त

ु

संरचनाऐं (डोम, छतरȣ आǑद)

4.50 मीटर

8

ͬचमनी और पैरापेट वाल (मंडेर

ु

)

2.40 मीटर

9

Ǿफटॉप रेèटोरेÛट Ĥèताͪवत होने पर अèथाई èĚÈचर

4.0 मीटर

(x)

िजन शहरɉ मɅ एयरपोट[ िèथत है उनमɅ भारतीय ͪवमानपƣन Ĥाͬधकरण Ùवारा Ǔनधा[ǐरत कलर

कोडेड जोǓनंग मैप (CCZM) मɅ अनमत

ु

ऊँचाई तक भवन कȧ ऊँचाई Ĥèताͪवत करने पर

भारतीय ͪवमानपƣन Ĥाͬधकरण का अनापͪƣ Ĥमाण पğ (एयरपोट[ एनओसी) कȧ आवæयकता

नहȣं होगी। उÈत अनमत

ु

ऊँचाई से अǓतǐरÈत ऊँचाई Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर भारतीय

ͪवमानपƣन Ĥाͬधकरण का अनापͪƣ Ĥमाण पğ (एयरपोट[ एनओसी) ĤाÜत ͩकया जाना

आवæयक होगा।

िजन शहरɉ मɅ भारतीय ͪवमानपƣन Ĥाͬधकरण Ùवारा Ǔनधा[ǐरत कलर कोडेड जोǓनंग मैप

(CCZM) जारȣ नहȣं ͩकया गया है उनमɅ एयरपोट[ कȧ सीमा से 2 ͩक.मी. कȧ दरȣू तक के ¢ेğ

मɅ समèत ऊँचाई के भवन एवं 2 ͩक.मी. से 20 ͩक.मी. के ¢ेğ मɅ 15 मीटर से अͬधक ऊँचाई

का भवन Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर भारतीय ͪवमानपƣन Ĥाͬधकरण का अनापͪƣ Ĥमाण पğ

(एयरपोट[ एनओसी) ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक होगा।

भवन कȧ कल

ु

ऊँचाई (भवन कȧ ऊँचाई मय िÜलंथ व िèटãट+उप ǒबÛदु सं-ix पर उãलेͨखत

संरचनाओं कȧ ऊँचाई) CCZM/एयरपोट[ एनओसी मɅ अनमत

ु

ऊँचाई से अͬधक अन£ेय

ु

नहȣं

होगी।

(xi) हाईटेÛशन लाईन के समीप िèथत भखÖडɉ

ू

पर Ǔनàनानसार

ु

सड़क कȧ चौडाई मानते हएु ऊँचाई

अन£ेय

ु

कȧ जा सकती:-

हाईटेÛशन लाईन के सेÝटȣ कॉǐरडोर के दोनो ओर कȧ सड़क कȧ चौडाई (Ûयनतम

ू

9 मी) को

सिàमͧलत करते हएु सड़क मागा[ͬधकार के आधार पर भवनɉ कȧ उँचाई एवं अÛय मापदÖड

Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा सकɅ गे।

उदाहरणः- 132 के.वी. हाईटेÛशन लाईन के 13.8 मी. सेÝटȣ कॉǐरडोर के पæचात् यǑद दोनो

ओर 9-9 मी. सड़क िèथत है तो सामने कȧ सड़क कȧ चौडाई 18 मीटर मानते हएु भवन कȧ

ऊँचाई तदानसार

ु

देय होगी।

(xii) गैस पाईप लाईन के समीप िèथत भखÖडɉ

ू

पर Ǔनàनानसार

ु

ऊँचाई अन£ेय

ु

कȧ जा सकती है

:-

यǑद गैस लाईन के सेÝटȣ कॉǐरडोर के दोनो ओर सड़क िèथत है (Ûयनतम

ू

9 मी) ƣो सेÝटȣ

कॉǐरडोर के दोनɉ ओर कȧ सड़कɉ कȧ चौडाई को सिàमͧलत करते हएु सड़क मागा[ͬधकार के

आधार पर भवनɉ कȧ ऊँचाई एवं अÛय मापदÖड Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा सकते है।

386

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

5. बहमंिजला

ु

भवन Ǔनमा[ण हेतु मापदÖड

5.1. बहमंिजला

ु

भवनɉ के Ǔनमा[ण बाबत जोÛस के ͬचÛहȣकरण हेतु Ǒदशा-Ǔनदशȶ :-

समèत Ĥाͬधकरण/Ûयास/नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा संबंͬधत नगरȣय ¢ेğ के माèटर Üलान/जोनल

डवलपमɅट Üलान मɅ बहमंिजला

ु

भवनɉ के Ǔनमा[ण हेतु जोन ͬचिÛहत ͩकये जाएंगे। जोÛस का

ͬचिÛहकरण ͩकये जाने तक Ǔनàन मापदÖडɉ के अनसार

ु

काय[वाहȣ कȧ जायेगी। ऐसे

¢ेğɉ/योजनाओं मɅ आधारभतू सͪवधाओं

ु

के स͸ढ़ȣकरण

ु

(Upgradation) हेतु ͪवकास योजनाएँ भी

तैयार कȧ जाकर èथानीय Ǔनकाय Ùवारा मलभत

ू

ू सͪवधाओं

ु

का अपĒेडेशन सǓनिæचतता

ु

ͩकया

जावेगा।

5.2. मलू भखÖड

ू

(ǒबना पनग[ठन

ु

)/उपͪवभािजत भखÖड

ू

पर बहमंिजला

ु

भवन Ǔनàन ǒबÛदओं

ु

कȧ

सǓनिæच

ु

तता उपराÛत हȣ अन£ेय

ु

हɉगे:-

(i) मलू/उपͪवभािजत भखÖड

ू

का ¢ेğफल Ûयनतम

ू

1000 व.मी. एवं इससे अͬधक हो।

(ii) मलू वाͨणिÏयक भखÖड

ू

िजसमɅ सामने कȧ सड़क का मागा[ͬधकार Ûयनतम

ू

24 मीटर एवं गैर

वाͨणिÏयक भखÖड

ू

िजनमɅ सामने कȧ सड़क का मागा[ͬधकार Ûयनतम

ू

18 मीटर एवं इससे

अͬधक हो।

(iii) मलू भखÖड

ू

पर बहमंिजला

ु

भवन Ĥèताͪवत होने पर अĒ, पाæव[ एवं पçठ

ृ

सैटबैक ताͧलका-1

एवं ताͧलका-5 अथवा Ûयनतम

ू

6.0 मी. अथवा भवन ऊँचाई का 1/4 (अͬधकतम 16 मी.) जो

भी अͬधक हो रखे जाने अǓनवाय[ होगɅ।

5.3. पनग[Ǒठत

ु

भखÖड

ू

पर बहमंिजला

ु

भवन Ǔनàन ǒबÛदओं

ु

कȧ सǓनिæचतता

ु

उपराÛत हȣ अन£ेय

ु

हɉगे:-

(i) ͪवÙयमान योजनाओं मɅ भखÖडɉ

ू

के पनग[ठन

ु

पæचात पन[गǑठत

ु

भखÖड

ू

का Ûयनतम

ू

¢ेğफल

1500 व.मी. से अͬधक होने पर हȣ बहमंिजला

ु

भवन अन£ेय

ु

होगɅ।

(ii) बहमंिजला

ु

वाͨणिÏयक भखÖड

ू

हेतु सामने कȧ सड़क कȧ चौडाई Ûयूनतम 24 मीटर एवं गैर

वाͨणिÏयक भखÖडɉ

ू

हेतु सामने कȧ सड़क कȧ चौडाई Ûयनतम

ू

18 मीटर होना आवæयक होगा।

(iii) ऐसे पन[गǑठत

ु

भखÖड

ू

मɅ Ǔनàनानसार

ु

सैटबैक रखे जाने अǓनवाय[ होगɅ :-

सड़क कȧ ओर का सैटबैक

योजनानसार

ु

अथवा 9 मी. अथवा भवन कȧ ऊँचाई का 1/4

(अͬधकतम 16 मी) जो भी अͬधक हो।

अÛय ओर का सैटबैक

12 मी. अथवा भवन कȧ ऊँचाई का 1/4 (अͬधकतम 16 मी.)

जो भी अͬधक हो।

(iv) परÛतु यǑद पनग[Ǒठत

ु

भखÖड

ू

मे सभी मलू भखÖडɉ

ू

का ¢ेğफल 1000 व.मी. से अͬधक है तो

सैटबैक ताͧलका-1 एवं ताͧलका-5 के अनसार

ु

रखे जा सकेगɅ।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

387

(v) वाͨणिÏयक योजनाओं मɅ पनग[Ǒठत

ु

वाͨणिÏयक भखÖडɉ

ू

के अĒ, पाæव[ एवं पçठ

ृ

सैटबैक

ताͧलका-1 एवं ताͧलका-5 अथवा Ûयनतम

ू

6.0 मी. अथवा भवन ऊँचाई का 1/4 (अͬधकतम 16

मी.) जो भी अͬधक हो रखे जाने अǓनवाय[ होगɅ।

(vi) अÛय सभी मापदÖड इन भवन ͪवǓनयम के अनसार

ु

रखे जाने हɉगे।

(vii) बेटरमɅट लेवी-ͪवÙयमान योजनाओं मɅ ऐसे पन[गǑठत

ु

मखÖड

ू

पर बहमंिजला

ु

भवन Ĥèताͪवत

ͩकये जाने पर Ǔनयमानसार

ु

देय बेटरमɅट लेवी का 25 ĤǓतशत अǓतǐरÈत बेटरमɅट लेवी देय

होगी, इस राͧश का उपयोग संबंͬधत योजना मɅ आधारभतू सͪवधाओं

ु

के स͸ढȣकरण

ु

(Upgradation) हेतु हȣ उपयोग ͩकया जावेगा।

(viii) पाͩकɍ ग-18 मी. से कम चौड़ी सड़क कȧ ओर से भखÖड

ू

मɅ सीधे पाͩकɍ ग ͩकया जाना अन£ेय

ु

नहȣं होगा। पाͩकɍ ग हेतु शेष Ĥावधान ͪवǓनयम-6.13 के अनसार

ु

रखे जाने होगɅ।

(ix) भखÖड

ू

के Ĥवेश एवं Ǔनकास Ùवार 18 मी. से कम चौडी सड़क पर अन£ेय

ु

नहȣं हɉगे।

(x) राजèथान आवासन मÖडल कȧ योजनाओं मɅ èवतंğ आवास के भखÖडɉ

ू

पर पनग[ठन

ु

उपरांत

बहमंिजले

ु

भवन राÏय सरकार कȧ अनमǓत

ु

के पæचात हȣ अन£ेय

ु

हɉगे।

5.4. बहमंिजला

ु

भवनɉ के Ǔनमा[ण हेतु सामाÛय Ǔनयमः-

(i) बहमंिजला

ु

भवन ऐसे ͪवशेष ¢ेğɉ/योजनाओं मɅ अन£ेय

ु

नहȣं होगे जहाँ अͬधकतम ऊँचाई 15

मी. तक हȣ Ǔनधा[ǐरत कȧ गयी हो।

(ii) बहमंिजले

ु

भवनɉ के समèत मापदÖड इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

रखे जाने होगɅ एवं शेष Ĥावधान

नेशनल ǒबिãडंग कोड (N.B.C.) के अनसार

ु

रखे जाने हɉगे।

(iii) 24 मी. एवं इससे अͬधक ऊँचाई के बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ शरण ¢ेğ (Refuge area) का

Ǔनàनानसार

ु

Ĥावधान ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा-

संबंͬधत तल के सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल का Ûयनतम

ू

10 ĤǓतशत अथवा 15 वग[मीटर जो भी

अͬधक हो।

24 मी. एवं उससे अͬधक 39 मी. तक भवन ऊँचाई पर 24 मी. से ऊपर वालȣ मंिजल (Floor

Immediately above 24 Mtr) पर एक शरण ¢ेğ।

39 मी. से अͬधक भवन ऊँचाई पर 39 मी. से ऊपर वालȣ मंिजल (Floor Immediately

above 39 Mtr) पर एक शरण ¢ेğ तथा उससे ऊपर ऊँचाई होने पर Ĥ×येक 15 मी. ऊँचाई पर

एक अǓतǐरÈत शरण ¢ेğ।

यǑद एक से अͬधक ǒबिãडंग Þलॉक को एक हȣ शरण ¢ेğ जोडता है तो Ĥ×येक ǒबिãडंग के

ͧलए पथक

ृ

-पथक

ृ

शरण ¢ेğ कȧ आवæयकता नहȣं होगी तथाͪप शरण ¢ेğ का Ûयनतम

ू

¢ेğफल

सàपण[

ू तल के सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल का Ûयनतम

ू

10 ĤǓतशत रखा जाना अǓनवाय[ होगा।

बहमंिजला

ु

आवासीय भवनɉ मɅ यǑद Ĥ×येक आवासीय इकाईयɉ मɅ टेरेस अथवा बालकनी

Ĥèताͪवत होने पर पथक

ृ

से शरण ¢ेğ कȧ आवæयकता नहȣं होगी।

(iv) भखÖड

ू

पर बहमंिजला

ु

भवन Ĥèताͪवत होने पर समीपवतȸ दो ÞलॉÈस के बीच कȧ दरȣू उन दो

Þलॉक मɅ से ऊँचे Þलॉक कȧ ऊँचाई का Ûयनतम

ू

1/4 (अͬधकतम 16 मी.) होगी। लेͩकन यǑद

ǒबिãडंग ÞलॉÈस मɅ कमरɉ/रसोईघर/शौचालय आǑद कȧ ͨखड़ͩकयां वातायान हेतु Ĥèताͪवत नहȣ

388

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

होने पर अथा[त Dead wall होने कȧ अवèथा मɅ दो ÞलॉÈस के मÚय उपरोÈतानसार

ु

दरȣू रखा

जाना आवæयक नहȣं होगा।

(v) बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ आग से बचाव हेतु सीढ़ȣयाँ (Fire Staircase) जो भवन कȧ बाहरȣ सतह

पर हो अथवा दो ओर से खलȣ

ु

हो (Ǔनकटतम दȣवार से Ûयनतम

ू

1.0 मी. कȧ दरȣू) का Ĥावधान

ͩकया जाना होगा। आग से बचाव हेतु सीǑढयɉ हेतु अÛय Ĥावधान नेशनल ǒबिãडग कोड के

अनसार

ु

रखे जाने होगɅ। अͬधकतम 30 मीटर ऊँचाई के भवनɉ मɅ Ĥ×येक ǒबिãडंग Þलॉक के तल

का सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ 500 वग[मीटर से कम होने पर आग से बचाव हेतु सीढȣयɉ (Fire

Staircase) को सामाÛय सीढȣयɉ के Ǿप मɅ भी काम मɅ ͧलया जा सकता है परÛतु उÈत सीढȣ

सैटबैक ¢ेğ मɅ देय नहȣं होगी एवं भू-आÍछादन व बी.ए.आर. कȧ गणना मɅ शाͧमल कȧ जावेगी।

(vi) आवासीय भवनɉ को छोड़कर अÛय उपयोग यथा वाͨणिÏयक, संèथाǓनक, पय[टन इकाईयां आǑद

हेतु Ĥèताͪवत बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ आग से बचाव हेतु ĤेशराईÏड सीढ़ȣयाँ (Pressurised Fire

Staircase)/फायर टावर (Fire Tower) अन£ेय

ु

होगɅ।

(vii) अिÊनæमन वाहन के संचालन हेतु Ûयनतम

ू

6.0 मीटर चौड़ा सरͯ¢त

ु

गͧलयारा भवन के चारɉ

ओर ǒबना अवरोध छोडा जाना अǓनवाय[ होगा। ऐसे गͧलयारɉ मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ

पाͩकɍ ग/अèथायी Ǔनमा[ण आǑद अन£ेय

ु

नहȣ होगɅ। यǑद 6.0 मीटर चौडा रैàप सैटबैक मɅ बनाया

जाता है, जो ͩक ͩकसी भी तरह से ढका हआ

ु

ना हो एवं Ĥवेश/Ǔनकास (Entry/Exit) हेतु ǒबना

अवरोध उपलÞध हो तो उसे अिÊनæमन वाहन के आवागमन हेतु गͧलयारा माना जा सकता है।

(viii) अिÊनशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौडा गͧलयारा के ऊपर बालकनी/छÏजा भͧम

ू

तल से 4.50 मीटर ऊँचाई पर हȣ देय होगा।

(ix) आग से बचाव हेतु हर समय पानी कȧ åयवèथा सǓनिæचत

ु

करने के ͧलए भवन के छत पर

समͬचत

ु

¢मता के दो टɇक बनाये जायɅगे। इसमɅ से एक टɇक अिÊनशमन åयवèथा के पाइपɉ कȧ

Ĥणालȣ से जड़ा

ु

होगा। दसरा

ू

टɇक भवन के Ǔनवासकता[ओं के ͧलये पानी कȧ आपǓत[

ू

के ͧलये

बनाया जायेगा एवं इस टɇक को भरने हेतु अिÊनशमन टɇक के ढÈकन के 30 सɅटȣमीटर नीचे से

पाइप इस टɇक मɅ जोडा जायेगा। भवन के Ǔनवासकता[ओं के ͧलए बनाये जाने वाले इस टɇक मɅ

पानी कȧ आपǓत[

ू

हेतु अÛय कोई कनेÈशन नहȣं रखा जायेगा, िजससे यह सǓनिæचत

ु

ͩकया जा

सकेगा ͩक अिÊनशमन हेतु टɇक हमेशा भरा रहे।

(x) 30 मीटर ऊँचाई तक के बहमंिजला

ु

भवनɉ के èĚÈचरल ͫडजाईन मानͬचğ मय ǐरपोट[ को

èĚÈचरल इंिजǓनयर से Ĥमाͨणत करवाया जाकर नगरȣय Ǔनकाय मɅ पण[ता

ू

Ĥमाण पğ जारȣ

ͩकये जाने के समय Ĥèततु ͩकये जाने हɉगे।

(xi) 30.0 मीटर से अͬधक ऊँचाई के भवनɉ मɅ अनमोǑदत

ु

भवन मानͬचğ जारȣ करने के पæचात

संरचना×मक सर¢ा

ु

के उपायɉ से संबंͬधत समèत दèतावेजɉ मय èĚÈचरल ͫडजाईन मानͬचğɉ

को राजकȧय èतर के संèथानɉ यथा आई.आई.टȣ/एन.आई.टȣ./राजकȧय अͧभयांǒğकȧ महाͪवधालय/

राÏय सरकार Ùवारा Ĥमाͨणत करवाकर आवæयक Ǿप से नगरȣय Ǔनकाय मɅ पण[ता

ू

Ĥमाण पğ

जारȣ ͩकये जाने के समय Ĥèततु ͩकये जाने हɉगे।

(xii) भवन मɅ अपेͯ¢त सेवाओं यथा Ĥèताͪवत जल ͪवतरण Ĥणालȣ, जल मल Ǔनकासी Ĥणालȣ,

ͪवÙयतु सेवाएँ, वातानकल

ुू

सेवाएँ आǑद से संबंͬधत मानͬचğɉ के दो सैट जो ͩक आवेǑदत

पǐरयोजना कȧ ͫडजाईन व Ǔनमा[ण कȧ ͩĐयािÛवǓत हेतु अनबंͬधत

ु

ͩकये गये काउंͧसल ऑफ

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

389

आͩक[ टेÈचर से रिजèटड[ आͩक[ टेÈट एवं पǐरयोजना के एम.ई.पी कÛसलटेÛट (M.E.P

Consultant) से Ĥमाͨणत करवाकर आवæयक Ǿप से नगरȣय Ǔनकाय मɅ पण[ता

ू

Ĥमाण पğ

जारȣ ͩकये जाने के समय Ĥèततु ͩकये जाने हɉगे।

(xiii) बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ अिÊनशमन संबंͬधत Ĥावधान नेशनल ǒबिãडंग कोड (N.B.C.) के

अनसार

ु

रखे जाने आवæयक हɉगे िजसकȧ समèत िजàमेदारȣ ͪवकासकता[ कȧ होगी। भवन

Ǔनमा[ण पण[

ू हो जाने के पæचात अͬधवास Ĥमाण-पğ जारȣ करने से पव[ू èथाई अिÊनशमन

अनापͪƣ Ĥमाण-पğ Ĥèततु करना आवæयक होगा।

(xiv) उपरोÈत ǒबÛदु संÉया (x) से (xiii) कȧ सǓनिæचतता

ु

ͩकये जाने हेतु भवन मानͬचğ

अनमोदन

ु

ͩकये जाने के समय आवेदक से शपथ पğ ͧलया जाना आवæयक होगा।

(xv) बहमंिजला

ु

भवन Ĥèताͪवत होने पर N.B.C. के अनसार

ु

भकàपरोधी

ू

Ĥावधानɉ पालना ͩकये

जाने बाबत् भू-èवामी, वाèतͪवɮ

ु

एवं संरचना अͧभयÛता का संयÈत

ु

शपथ पğ ͧलया जाना

आवæयक होगा।

(xvi) राÏय के नगरȣय ¢ेğɉ मɅ अिÊनæमन कȧ सͪवधा

ु

उपलÞध कराने/स͸ढȣकरण

ु

कȧ ͸िçट से

राÏय सरकार Ùवारा इस संबंध मɅ समय-समय पर जारȣ आदेश के अनुǾप Ǔनयमानसार

ु

शãक

ु

देय होगɅ।

बहमंिजला

ु

भवनɉ के अन£ाधारȣ

ु

/ͪवकासकता[ Ùवारा भखÖड

ू

से लगती हईु सभी सàपण[

ू सड़कɉ का

ͪवकास फटपाथ

ु

एवं व¢ारोपण

ृ

का Ĥावधान èवयं के åयय पर सǓनिæचत

ु

ͩकया जावेगा।

6.

भवन Ǔनमा[ण के ͧलए आवæयक आंतǐरक मानदÖड

6.1.

भवनɉ मɅ कमरɉ/रसोई/शौचालय का Ûयनतम

ू

आकार व ऊँचाई Ǔनàनानसार

ु

होगी:-

ताͧलका-11

भवन के ͪवͧभÛन अवयवɉ/उपयोग हेतु आवæयक आंतǐरक मानदÖड

Đ.सं.

भवन के

अवयव/उपयोग

Ûयनतम ¢ेğफल

ू

(व.मी.)

Ûयनतम चौडाई

ू

(मी.)

Ûयनतम ऊँचाई

ू

(मी.)

(i)

वास योÊय कमरा *

9.5

2.4

2.75

(ii)

रसोई घर

4.5

1.5

2.75

(iii)

èनान घर

1.8

1.2

2.2

(iv)

टायलेट

2.8

1.2

2.2

(v)

शौचालय

1.1

1.0

2.2

(vi)

पेÛĚȣ

3.0

1.4

2.75

(vii)

èटोर

3.0

1.2

2.2

*आवासीय भवनɉ मɅ अÚययन क¢ एवं घरेलू सेवा सहायक क¢ (Domestic Service Assistant

Room) का ¢ेğफल 7.5 वग[ मीटर अन£ेय

ु

होगा।

ǑटÜपणीः

390

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(i)

ǐरहायशी भवनɉ हेतु उपरोÈत मानदÖड 50 व.मी. से Ïयादा ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

तथा 30 व.

मी. से अͬधक कारपेट एǐरया (Carpet Area) (आवासीय इकाई कȧ चारɉ ओर कȧ बाहरȣ दȣवारɉ

के अंदर का ¢ेğफल िजसमɅ ओपन टू èकाई, डÈट, खलȣ

ु

बालकनी आǑद शाͧमल नहȣं होगी) कȧ

आवासीय ईकाईयɉ पर हȣ लागू हɉगे।

(ii)

छाğावासɉ के एक åयिÈत के Ǔनवास हेतु आवासीय कमरे के ͧलये Ûयनतम

ू

आकार 7.5

व.मी. होगा।

(iii)

रसोई घर/टॉयलेट/शौचालय कȧ ऊँचाई उस भाग मɅ 2.75 मी. से कम हो सकती है जहां ऊपर

के फश[ मɅ पानी के Ǔनकास हेतु Ěेप (Sunkan slab) बनाया गया हो।

6.2.

संवातन शैÝट के मापदÖड :-

Ĥ×येक èनानघर, शौचालय, टायलेट इस Ĥकार होगा ͩक उसकȧ कम से कम एक दȣवार बाहरȣ कȧ

तरफ अथवा "संवातन शैÝट" कȧ तरफ खलेु और खलने

ु

का èथान ͨखड़कȧ या वातायन के Ǿप मɅ

Ûयनतम

ू

0.4 व.मी. हो परÛतु यह सीमा 50 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर हȣ लागू

रहेगी। Ýलश, शौचालय और èनानघर संवातन हेतु यǑद अĒ, पाæव[, पçठ

ृ

और भीतरȣ खलेु èथानɉ

मɅ न खलेु तो संवातन शैÝट मɅ खलेगɅ

ु

, िजनका आकार Ǔनàनͧलͨखत से कम नहȣं होगा :-

ताͧलका-12

संवातन शैÝट के मापदÖड

Đ.सं.

शैÝट कȧ कल ऊंचाई

ु

(मीटर मɅ)

संवातन शैÝट का आकार

(वग[ मीटर मɅ)

शैÝट कȧ Ûयनतम

ू

भजा

ु

(मीटर मɅ)

1.

10 मी. तक

1.2

0.9

2

12 मी. तक

2.8

1.2

3

18 मी. तक

4.0

1.5

4

24 मी. तक

5.4

1.8

5

30 मी. तक

8.0

2.4

6

30 मी. से अͬधक

9.0

3.0

(i)

यǑद रसोई, वास योÊय कमरा, अÚययन क¢ कȧ कोई भी एक भजा

ु

(Ýलश, शौचालय और

èनानघर को छोडकर) सामने, पीछे व साईड सैटबैक मɅ नहȣं खलती

ु

है तो वह आÛतǐरक कोट[

याड[ मे खलु सकती है िजसकȧ Ûयनतम

ू

भजा

ु

3 मीटर होनी चाǑहए। आÛतǐरक कोट[ याड[ का

¢ेğफल भवन कȧ ऊँचाई/कोट[ याड[ कȧ भजा

ु

के साथ लगती हईु उÍचतम दȣवार कȧ उँचाई का

1/5 भाग का वग[ से कम नहȣं होगा अथा[त यǑद भवन कȧ ऊंचाई यǑद 30 मीटर हो तो कोट[

याड[ का ¢ेğफल Ûयनतम

ू

36 वग[मीटर होगा।

(ii)

वाͨणिÏयक, संèथागत एवं èटͫडयɉ

ू

आपाट[मेÛट भवनɉ िजनमɅ èनानघर, शौचालय, टायलेट के

संवातन के ͧलए मेकेǓनकल वɅǑटलेशन ͧसèटम ͩकया जाना Ĥèताͪवत होगा, वहाँ इनके वातायन

के ͧलये संवातन शॉÝट मɅ खलने

ु

कȧ आवæयकता नहȣं रहेगी।

6.3.

सीǑढयाँ (जीना) व गͧलयारा (कॉǐरडोर) (Stairs and Corridor):-

(i)

Ǔनकासी के सभी ǒबÛदु यथा बरामदɉ, दरवाजɉ, सीǑढयɉ, सीढȣ का तãला व चढ़ाई, खरा[ु

(ढलान) आǑद कȧ चौड़ाई व दरȣू NBC के Ĥावधानɉ के अनसार

ु

होगी।

(ii)

ͧलÝट के चारɉ ओर सीǑढयां अन£ेय

ु

नहȣं होगी।

(iii)

सीǑढयɉ व गͧलयारा कȧ Ûयनतम

ू

चौड़ाई के मानदÖड Ǔनàन Ĥकार से हɉगे :-

ताͧलका-13

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

391

सीǑढयɉ व गͧलयारा कȧ Ûयनतम

ू

चौड़ाई के मानदÖड

Đ.सं.

उपयोग

सीǑढ़यɉ कȧ

Ûयनतम

ू

चौड़ाई (मीटर)

गͧलयारा

(Corridor) कȧ

Ûयनतम

ू

चौड़ाई

(मीटर)

1.

èवतÛğ आवासीय भवन/ÔयÜलेÈस ÝलेÒस

ू

कȧ आÛतǐरक सीǑढयां

1.0

1.0

2.

अÛय आवासीय भवन 15 मीटर ऊँचाई

तक

1.2

1.5

3.

भतल

ू

+2 मंिजल तक कȧ दकानɅ

ु

/शोǾम

1.2

1.5

4.

बहमंिजला आवासीय भवन

ु

1.5

1.5

5.

वͨणिÏयक एवं पय[टन इकाई व अÛय

1.5

1.5

6.

संèथागत भवन

1.5

1.5

7.

ͧसनेमा हॉल, ऑͫडटोǐरयम, ͬथयेटर, सभा

भवन (Assembly Buildings) बɅÈवेट हॉल

(Banquet Hall)

2.0

2.0

6.4.

ͧलÝट, एèकेलेटर एवं मैकेǓनकल कार ͧलÝट (Lift, Escalator and Mechanical Car

Lift):-

(i)

भवन के अÛतग[त उपलÞध कराई गई ͧलÝट को आपात िèथǓत मɅ बचाव के ͧलये माÚयम

के Ǿप मɅ नहȣं माना जायेगा।

(ii)

भवनɉ मɅ ͧलÝट, एèकेलेटर एवं मैकेǓनकल कार ͧलÝट से संबंͬधत मानदÖड भारतीय मानक

संǑहता (इिÖडयन èटेÖडड[ कोड) एवं राçĚȣय भवन Ǔनमा[ण संǑहता के Ĥावधानɉ के अनसार

ु

हɉगे।

(iii)

सभी उपयोगɉ के भवनɉ मɅ चार से अͬधक मंिजल (èटȣãट सǑहत) Ĥèताͪवत/Ǔनͧम[त होने पर

ͧलÝट का Ǔनयमानसार

ु

Ĥावधान ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

(iv)

भवनɉ मɅ Ĥ×येक ͧलÝट मɅ एआरडी (Automatic Rescue Device) ͧसèटम का Ĥावधान

रखा जाना अǓनवा[य होगा।

6.5.

बेसमɅट (Basement):-

(i)

ͪवͧभÛन ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर Ǔनàनानसार

ु

बैसमेÛट देय हɉगेः-

ताͧलका-14

भखÖड का ¢ेğफल

ू

बैसमेÛट कȧ संÉया (अͬधकतम)

15 व.मी. ¢ेğफल से छोटे वाͨणिÏयक भखÖडɉ

ू

-

1000 व.मी. तक समèत उपयोगɉ के भखÖडɉ

ू

01

1000 व. मी. या इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

02

1500 व. मी. एवं उससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

03

392

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii)

ताͧलका-1 व 5 मɅ Ǔनधा[ǐरत सैटबैक छोडने के पæचात् शेष भाग पर बेसमɅट का Ǔनमा[ण

ͩकया जा सकेगा, चाहे भवन का Ǔनमा[ण ताͧलका मɅ Ǔनधा[ǐरत सैटबैक से अͬधक सैटबैक

छोडकर ͩकया गया हो।

(iii)

यǑद ͩकसी भखÖड

ू

मɅ पाæव[ व पीछे का सैटबैक 2 मीटर से कम हो एवं Ĥाथȸ सैटबैक रेखा

तक तहखाना बनाना चाहता है तो ऐसी दशा मɅ Ĥाͬधकरण के Ǒहत मɅ ¢ǓतपǓत[

ू

बंध पğ देना

होगा।

(iv)

1000 व. मी. व इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर एक से अͬधक बैसमेÛट Ĥèताͪवत

करने पर Ĥथम बैसमेÛट को छोडकर अÛय बैसमेÛट का उपयोग पाͩकɍ ग हेतु हȣ ͩकया जावेगा।

Ĥथम बेसमɅट को पाͩकɍ ग के अलावा अÛय उपयोग मɅ ͧलया जा सकेगा।

(v)

1000 व.मी. व इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर केवल पाͩकɍ ग हेतु Ĥèताͪवत ͩकये जाने

पर Extended बेसमेÛट अन£ेय

ु

होगा। Extended बेसमेÛट भखÖड

ू

कȧ सीमा रेखा से सड़कɉ

कȧ ओर 6.0 मीटर तथा अÛय Ǒदशाओं कȧ ओर Ûयनतम

ू

3.0 मीटर छोड कर देय होगा।

(vi)

Ĥथम बेसमेÛट को गैर पाͩकɍ ग के उपयोग मɅ ͧलये जाने पर Extended बेसमेÛट

उपरोÈतानसार

ु

अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा एवं ऐसे Extended बेसमेÛट के एǐरया मɅ पाͩकɍ ग एवं

नीचे के बेसमेÛटɉ व भतल

ू

पर आने-जाने के आवागमन हेतु राèता/रैàप एवं भवन कȧ सͪव[सेज

अन£ेय

ु

हɉगी।

(vii) 2500 वग[मीटर या इससे अͬधक ¢ेğफल के åयावसाǓयक/पय[टन इकाई/होटल/मãटȣÜलेÈस/Ēपु

हाउͧसंग/संèथागत भखÖडɉ

ू

पर उपरोÈतानसार

ु

बेसमेÛट के अǓतǐरÈत एक लोअर ĒाउÖड Ýलोर

(जो आस-पास के भͧम

ू

तल से 2.0 मीटर से अͬधक नीचे नहȣं हो) अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा,

िजसका åयावसाǓयक/संèथागत उपयोग हȣ अन£ेय

ु

होगा। संपण[

ू भखÖड

ू

¢ेğ सड़क èतर से

Ǔनàन èतर पर होने कȧ िèथǓत मɅ ऐसे लोअर ĒाउÖड पर आवासीय उपयोग हेतु अन£ेय

ु

ͩकया

जा सकेगा।

(viii) Ĥ×येक बेसमɅट कȧ ऊंचाई (फश[ से छत के नीचे कȧ सतह या भीतरȣ छत तक) Ûयनतम

ू

2.75 मी. तथा अͬधकतम 4.5 मी. अन£ेय

ु

होगी, परÛतु बेसमɅट मɅ मेकेǓनकल पाͩकɍ ग का

Ĥावधान करने पर अͬधकतम ऊँचाई 6.2 मीटर तक अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी।

(ix)

यǑद भवन कȧ सीमाएं बेसमɅट कȧ सीमा से ͧभÛन है तो भवन के बाहर िèथत बेसमɅट कȧ

छत सड़क के èतर से 1.20 मीटर से अͬधक ऊंची नहȣं बनाई जावेगी।

(x)

बहमंिजले

ु

भवनɉ मɅ उÍचतर मंिजलɉ से पहंचु और Ǔनकास के ͧलये कȧ गई मÉय

ु

एवं

वैकिãपक सीǑढयɉ से ͧभÛन åयवèथा Ùवारा बेसमɅट मɅ पहंचने

ु

का राèता Ǒदया जायेगा अथा[त्

ऊपरȣ मंिजलɉ के ͧलये ĤयÈत

ु

सीǑढयां सीधे हȣ बेसमेÛट/लोअर ĒाउÛड मɅ नहȣं जावɅगी।

(xi)

संèथागत एवं वाͨणिÏयक उपयोग हेतु लोअर ĒाउÖड Ýलोर व बेसमɅट Ýलोर मɅ पाͩकɍ ग के

अलावा अÛय उपयोग Ĥèताͪवत होने पर पया[Üत ऐसे Ǔनकास के राèते बनाये जायेगɅ कȧ उनमɅ

15 मीटर से अͬधक न चलना पडे। यǑद अिÊनæमनɉ के Ĥावधान यथा fully sprinkled ͩकया

गया हो तो Ǔनकास राèते इस तरह से बनाये जायɅगे ͩक उनमɅ 22.5 मी. से अͬधक नहȣं चलना

पडे।

(xii) बेसमेÛट पाͩकɍ ग Ýलोर मɅ Ĥवेश/Ǔनकासी कȧ समͬचत

ु

åयवèथा नेशनल ǒबिãडंग कोड (NBC)

के Ĥावधान के अनसार

ु

ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

393

(xiii) बेसमɅट को Ïवलनशील पदाथ[ या हाǓनकारक माल के भÖडार हेतु या अÛय कोई गǓतͪवͬध

जो ͩक भवन मɅ रहने वालɉ के ͧलये पǐरसंकट मय या हाǓनकारक हो, ऐसे ͩकसी उपयोग मɅ

नहȣं ͧलया जा सकेगा।

(xiv) बेसमɅट मɅ पया[Üत वातायन एवं रोशनी कȧ åयवèथा सǓनिæचत

ु

करनी होगी।

6.6.

िÜलंथ (Plinth):-

(i)

भवन कȧ कसȸ

ु

(Plinth) कȧ ऊँचाई भखÖड

ू

के सामने िèथत सड़क से Ûयनतम

ू

0.45 मीटर

होगी। भखÖड

ू

के साथ एक से अͬधक सडकɅ लगती हईु हो तो स¢म अͬधकारȣ Ùवारा ͩकसी भी

एक सड़क से कसȸ

ु

कȧ ऊँचाई Ûयनतम

ू

0.45 मीटर रखी जा सकेगी। भखÖड

ू

के अÛदर

आतंǐरक सड़क (Ĝाईवे-वे) Ĥèताͪवत होने पर Ĝाईवे-वे लेवल से िÜलÛथ Ûयनतम

ू

0.15 मीटर

अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा।

(ii)

िÜलंथ कȧ अͬधकतम ऊँचाई 1.2 मी. अन£ेय

ु

होगी। बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ इससे अͬधक ऊँचाई

का िÜलंथ Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर िÜलंथ कȧ अǓतǐरÈत ऊँचाई भवन कȧ कल

ु

ऊँचाई कȧ

गणना मɅ सिàमͧलत होगी।

6.7.

िèटãट Ýलोर (Stilt Floor) :-

(i)

ͩकसी भखÖड

ू

मɅ सैटबैक छोड़कर शेष बचे भाग पर केवल पाͩकɍ ग हेतु िèटãट Ǔनͧम[त ͩकया

जा सकेगा, परÛतु िèटãट के ऊपर Ǔनमा[ण करते समय अͬधकतम आÍछाǑदत ¢ेğ कȧ सीमा से

अͬधक के भाग पर लेÖडèकेप के Ǿप मɅ ͪवकͧसत ͩकया जाना होगा।

(ii)

िèटãट एवं बेसमɅट व अÛय मंिजलɉ पर Ĥèताͪवत पाͩकɍ ग Ýलोर का Ûयनतम

ू

70 ĤǓतशत

¢ेğ पाͩकɍ ग के उपयोग मɅ ͧलया जाना अǓनवा[य होगा। शेष 30 ĤǓतशत ¢ेğफल अÛय उपयोग

यथा èवागत क¢, सͧमǓत का काया[लय व Ǔनवासकता[ओं के ͧलये सामदाǓयक

ु

सुͪवधाएँ,

सͪव[सेज, åयवसाǓयक उपयोग (केवल िèटãट Ýलोर पर) मɅ ͧलया जा सकेगा।

(iii)

1000 व.मी. तक के भखÖड

ू

अथवा ऐसे भखÖड

ू

जो ͩक 18 मी. से कम चौडी सड़क पर

िèथत हो पर èटȣãट Ýलोर ताͧलका-1 मɅ उãलेͨखत मंिजलɉ के अǓतǐरÈत देय होगा, िजसकȧ

अͬधकतम ऊँचाई 3.5 मीटर अन£ेय

ु

होगी।

(iv)

बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ èटȣãट Ýलोर कȧ ऊँचाई 3.5 मी. से अͬधक Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर

िèटãट कȧ अǓतǐरÈत ऊँचाई भवन कȧ कल

ु

ऊँचाई कȧ गणना मɅ सिàमͧलत होगी।

6.8.

रैàप (Ramp) :-

(i)

सड़क से भवन/भखÖड

ू

तक पहंचने

ु

हेतु रैàप/सीǑढ़यां ͩकसी भी अवèथा मɅ सड़क के

मागा[ͬधकार मɅ अन£ेय

ु

नहȣं होगी।

(ii)

बैसमेÛट एवं ऊपरȣ मंिजलɉ पर पाͩकɍ ग Ýलोर मɅ वाहनɉ के आने-जाने हेतु Ĥèताͪवत रैàप का

ढाल 1: 8 से अͬधक नहȣं होगा, परÛतु 1 मी. कȧ ऊंचाई तक पहंचने

ु

के ͧलये रैàप कȧ ढाल

Ïयादा भी हो सकती है।

(iii)

वाहनɉ हेतु रैàप आने व जाने के ͧलए अलग-अलग होने पर Ûयनतम

ू

चौडाई 3.60 मीटर एवं

आने-जाने के ͧलए एक हȣ होने पर Ûयनतम

ू

चौडाई 6 मीटर रखनी होगी।

394

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(iv)

बहमंिजला

ु

भवनɉ मɅ सैटबैक मɅ बेसमɅट हेतु रैàप Ĥèताͪवत करने पर यह आवæयक Ǿप से

सǓनिæचत

ु

ͩकया जाना होगा ͩक अिÊनशमन वाहनɉ के पǐरसंचरण हेतु गͧलयारा Ûयनतम

ू

6.0

मी. èपçट उपलÞध हो। यǑद 6.0 मीटर चौडा रैàप सैटबैक मɅ बनाया जाता है, जो ͩक ͩकसी

भी तरह से ढका हआ

ु

ना हो एवं Ĥवेश व बाहर (Entry/Exit) जाने हेतु ǒबना अवरोध उपलÞध

हो तो उसे अिÊनæमन वाहन के आवागमन हेतु गͧलयारा माना जा सकता है।

(v)

केवल दोपǑहया वाहनो हेतु रैàप Ĥèताͪवत होने पर, आने व जाने के ͧलए अलग-अलग होने

पर रैàप कȧ Ûयनतम

ू

चौडाई 2.0 मीटर एवं आने जाने के ͧलए एक हȣ होने पर रैàप कȧ

Ûयनतम

ू

चौडाई 3.0 मीटर रखनी आवæयक होगी।

(vi)

500 व.मी. तक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

के बेसमेÛट का तल èतर सड़क èतर से अͬधकतम 2.0

मी. नीचे होने एवं भवन मɅ अͬधकतम 7 चौपǑहया वाहनɉ कȧ पाͩकɍ ग Ĥèताͪवत होने पर

Ûयनतम

ू

3.60 मी. चौडा (आने जाने हेतु) एवं 7 चौपǑहया वाहनɉ से अͬधक एवं अͬधकतम 10

चौपǑहया वाहनɉ कȧ पाͩकɍ ग होने पर 4.50 मी. चौडा (आने जाने हेतु) तथा ढलान 1: 8 का एक

रैàप उपलÞध करवाना होगा। उपरोÈतानसार

ु

चौपǑहया वाहनɉ से अͬधक पाͩकɍ ग होने एवं 500

व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

के बेसमेÛट मɅ पाͩकɍ ग हेतु ͪवǓनयम-6.13(iv) के अनसार

ु

पालना कȧ जानी होगी।

6.9.

गैराज (Garrage) :-

(i)

पाæव[ सैटबैक मɅ केवल एक Ǔनजी गैराज उन ǐरहायशी भखÖडɉ

ू

मɅ अन£ेय

ु

होगा, जहां यह

सैटबैक Ûयनतम

ू

3 मीटर हो। गैराज का अͬधकतम ¢ेğफल 20 व.मी. होगा। गैराज आÍछाǑदत

¢ेğफल व बी.ए.आर. कȧ गणना मɅ शाͧमल होगा। गैराज का Ǔनमा[ण भखÖड

ू

कȧ ͪपछलȣ सीमा

से 9 मीटर के भीतर ͩकया जा सकता है। गैराज के ऊपर केवल Ĥथम तल पर उतने हȣ ¢ेğ

का Ǔनमा[ण ͩकया जा सकता है, जो ͩक बी.ए.आर मɅ शाͧमल ͩकया जायेगा। िजन भखÖडɉ

ू

मɅ

िèटãट Ýलोर Ĥèताͪवत हो वहाँ गैराज देय नहȣं होगा।

(ii)

उपͪवभािजत आवासीय भखÖडɉ

ू

मɅ यǑद पाæव[ सैटबैक 3.0 मी. या उससे अͬधक है तो ऐसे

Ĥ×येक भखÖड

ू

मɅ एक गैराज उपरोÈत वͨण[त शतɟ के पण[

ू होने पर Ǒदया जा सकता है।

6.10. पोच[ (Porch/Portico) :-

(i)

केÛटȣͧलवर/खàबɉ पर Ǔनͧम[त पोच[ साइड सैटबैक व अĒ सैटबैक मɅ देय होगा। अĒ सैटबैक

मɅ पोच[ तभी देय होगा जब अĒ सैटबैक 6.0 मी. या उससे अͬधक हो तथा साइड सैटबैक मɅ

पोच[ तभी देय होगा जब साइड सैटबैक Ûयनतम

ू

3 मी. हो। पोच[ के ऊपर ͩकसी भी Ĥकार का

Ǔनमा[ण देय नहȣं होगा। सभी Ĥकार के भवनɉ मɅ जहाँ एक से अͬधक ǒबिãडंग टॉवर Ĥèताͪवत

हɉ, वहाँ Ĥ×यके टॉवर मɅ एक पोच[ देय होगा।

(ii)

ͩकसी ओर का सैटबैक 6.0 मीटर तक होने पर पोच[ कȧ अͬधकतम चौडाई 3.0 मीटर देय

होगी। सैटबैक 6.0 मीटर से अͬधक होने पर पोच[ कȧ चौडाई सैटबैक दरȣू का 50 ĤǓतशत तक

देय होगी। केवल होटल एवं संèथाǓनक भवनɉ मɅ पोच[ कȧ चौड़ाई सैटबैक कȧ सीमा अथा[त

भखÖड

ू

कȧ बाउÖĜी तक अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

395

(iii)

पोच[ कȧ लàबाई संबंͬधत ǒबिãडंग Þलॉक कȧ उस Ǒदशा कȧ लàबाई के अͬधकतम 1/2 लàबाई

के बराबर देय होगी।

(iv)

गैर आवासीय भवनɉ मɅ एक से अͬधक पोच[ भी अन£ेय

ु

ͩकये जा सकɅ गे।

(v)

सैटबैक ¢ेğ मɅ पोच[ Ĥèताͪवत होने पर उस पर ͩकसी Ĥकार का Ǔनमा[ण अन£ेय

ु

नहȣ होगा।

6.11. बालकनी (Balcony) :-

(i)

ĤोजेÈटेɬ बालकनी सैटबैक ¢ेğ मɅ Ǔनàनानसार

ु

देय होगीः-

ताͧलका-15

सैटबैक

बालकनी कȧ चौडाई

4.50 मीटर से कम

सैटबैक कȧ दरȣ कȧ

ू

1/3 अथवा 1.2 मी. जो भी कम हो

4.50 मीटर व इससे

अͬधक एवं 12 मीटर

से कम

1.5 मीटर

12 मीटर या इससे

अͬधक

1.8 मीटर

(ii)

बालकनी कȧ चौड़ाई (उपरोÈत से Ïयादा) भवन रेखा से अÛदर कȧ तरफ (अथा[त् भवन कȧ

तरफ) बढाई जा सकती है।

(iii)

बहमंिजले

ु

भवनो मे बॉलकनी भͧम

ू

तल से 4.50 मीटर से उपर हȣ देय होगी, लेͩकन यǑद

बहमंिजले

ु

भवनɉ मɅ बॉलकनी अिÊनशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर चौडा गͧलयारा के

उपरांत Ĥèताͪवत कȧ जाती है तो 4.50 मीटर कȧ ऊँचाई कȧ बाÚयता नहȣं होगी।

(iv)

यǑद भवन मɅ ͩकसी तरफ का सैटबैक 4.50 मी. व इससे अͬधक हो तो उस तरफ बालकनी

¢ेğ को भवन के अÛदर/कमरɉ के अÛदर शाͧमल ͩकया जा सकता है।

6.12. अनु£ेय Ĥ¢ेप (Permissible Projection) :-

(i)

छÏजा, िजसकȧ चौड़ाई 0.6 मी. या सैटबैक दरȣू का एक-Ǔतहाई जो भी कम हो तथा भͧम

ू

तल से 2.1 मी. से कम कȧ ऊंचाई पर न हो।

(ii)

सीढȣ का मÚयवतȸ ठहराव (लेͫडंग) जो ͩक चौडाई मɅ 1.0 मी. या सैटबैक दरȣू का एक-Ǔतहाई,

जो भी कम हो एवं भͧम

ू

तल से 2.4 मी. से कम कȧ ऊँचाई पर न हो। इसे जालȣ या ͬĒल से

ढका जा सकता है।

(iii)

ĤोजेÈटेड अलमारȣ, जो ͩक Ĥ×येक ǐरहायशी कमरे पर 2.0 मी. लàबाई एवं 0.6 मी. चौडाई

कȧ हो।

(iv)

बालकनी, ͪवǓनयम-6.11 के Ĥावधान अनसार

ु

होगी।

(v)

उपरोÈत ĤोजेÈशन बहमंिजले

ु

भवनो मे भͧम

ू

तल से कम से कम 4.50 मीटर कȧ ऊँचाई के

उपरांत हȣ देय हɉगे। यǑद बहमंिजले

ु

भवन मɅ अिÊनशमन वाहन के संचालन हेतु 6.0 मीटर

चौडा गͧलयारा उÈत ĤोजेÈशन के उपरांत Ĥèताͪवत ͩकया जाता है तो 4.50 मीटर कȧ ऊँचाई

कȧ बाÚयता नहȣं होगी।

396

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

6.13. कॉन[र/मोड़ (नÈकड़

ु

) पर िèथत भखÖडɉ

ू

हेतु Ĥावधान-

(i)

कोने के भखÖड

ू

मɅ सीमाͧभती/दȣवार कȧ ऊंचाई सड़क के मोड़ पर, मोड़ से सामने और पाæव[

मɅ दोनɉ ओर 5 मी. कȧ लàबाई मɅ 0.75 मी. तक सीͧमत रहेगी और शेष ऊंचाई रेͧलंग लगाकर

परȣू का जा सकेगी।

(ii)

सड़क पर खतरनाक अथवा असͪवधाजनक

ु

मोड़ (नÈक

ु

ड़) होने पर èथानीय Ǔनकाय को

नÈकड़

ु

के भवन के èवामी को यह Ǔनदशȶ देने का अͬधकार होगा ͩक वह भवन के नÈकड़

ु

को

अथवा मोड़ पर बाउÖĜी कȧ दȣवार को ऐसा गोलाकार बना दे, जैसा ͩक èथानीय Ǔनकाय Ùवारा

ठȤक समझा जावɅ।

(iii)

18 मी. व इससे अͬधक चौडी सड़कɉ के कॉन[र पर िèथत भखÖड

ू

कȧ भजाओं

ु

कȧ लàबाई

कॉन[र से 15 मी. से कम होने पर Ĥवेश एवं Ǔनकास Ùवार यथासàभव भखÖड

ू

के अिÛतम

ͪवपरȣत छोर पर Ǒदया जाना होगा। बडे भखÖडɉ

ू

पर जहां भखÖड

ू

कȧ भजाओं

ु

कȧ लàबाई कॉन[र

से 15 मी. से अͬधक हो उनमɅ कॉन[र मɅ गोलाई (Radius) के पæचात् Ûयनतम

ू

15 मी. कȧ दरȣू

छोडने के पæचात् हȣ Ĥवेश एवं Ǔनकास Ùवार एवं सड़क से सीधे पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

कȧ जा

सकेगी।

(iv)

कॉन[र के भखÖडɉ

ू

मɅ भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

करते समय Ǔनàन दͧश[त मानͬचğ अनसार

ु

यातायात कȧ ͸िçट से गोलाई (Radius) काटते हएु भवन मानͬचğ अनमोǑदत

ु

ͩकये जाने हɉगे।

Map Showing Turning Radius

Fig.1: Rounding off at junctions of

right-angled intersections

Fig.1: Rounding off at junctions at

acute/obtuse intersections

Note: 1) X, Y, Z means Road Right of Way

2) Subject to value of X/2, Y/2, Z/2 maximum 20

meters.

(v)

कॉन[र के भखÖडɉ

ू

मɅ गोलाई (Radius) पर बाउÖĜीवॉल 0.75 मी. ऊँचाई तक सीͧमत रखी

जानी होगी एवं शेष ऊंचाई रेͧलंग लगाकर परȣू कȧ जा सकेगी।

X

Y

X/2

Y/

2

X/2

X/2

Z

Y

Z

Y

X

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

397

6.14. पाͩकɍ ग सͪवधा

ु

:-

(i)

ͪवͧभÛन Ĥèताͪवत उपयोगɉ हेतु पाͩकɍ ग मानदÖड Ǔनàन ताͧलका-8 के अनसार

ु

होगɅ।

ताͧलका-16

ͪवͧभÛन उपयोग के भवनɉ हेतु पाͩकɍ ग कȧ आवæयकताएं

Đ.सं.

उपयोग

(जैसा अनसची

ुू

-1 मɅ वͨण[त है)

ई.सी.यू. कȧ आवæयकता

(ECU ĤǓत वग[मीटर गणना योÊय

Ǔनͧम[त ¢ेğ पर)

आगÛतकु

पाͩकɍ ग

1.

आवासीय उपयोग

(i)

èवंतğ आवास/हॉèटल

1 ECU/115 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ

-

(ii)

बहु-आवास इकाई/ÝलेÒस/Ēप हाउͧसंग

ु

/

ǐरटाय[मेÛट हॉàस

1 ECU/115 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ परÛत Ûयनतम

ु

ू

1 कार एवं

अͬधकतम 3 कार ĤǓत आवासीय

इकाई Ǒदया जाना आवæयक होगी

अथा[त ्50 Ýलेटस Ĥèताͪवत होने

पर अͬधकतम

150

ईसीय हȣ

ू

आवæयक हɉगे।

10 ĤǓतशत

(iii)

èटͫडयɉ

ु

अपाट[मेÛट

1 ECU/75 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ

10 ĤǓतशत

(iv)

मÉयमंğी

ु

जनआवास योजना

पॉͧलसी अनसार

ु

2.

वाͨणिÏयक उपयोग

(i)

दकाने

ु

/åयवसाǓयक

पǐरसर/Ǿफ

टॉप

रेèटोरेÛट/गेèट हाउस

1 ECU/75 गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ

50 ĤǓतशत

(ii)

ͧसनेमा/मãटȣÜलेÈस/ͧसनेÜलेÈस/ऑͫडटोǐरयम

1 ईसीय ĤǓत

ू

10 सीÒस

-

3.

पय[टन ईकाई

(i)

होटल/मोटल/ǐरसोट[

1 ECU/75 गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ

10 ĤǓतशत

4.

संèथागत

(i)

शै¢ͨणक/सामािजक/सांèकǓत

ृ

/धाͧम[क

संèथान/

सरकारȣ एवं अÙध[सरकारȣ काया[लय

1 ECU/115 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ

25 ĤǓतशत

(ii)

ͬचͩक×सा संèथान (मेͫडकल कॉलेज, नͧसɍग

कॉलेज/Ĥͧश¢ण संèथान, हॉिèपटल, ͫडèपेसरȣ

एवं अÛय ͬचͩक×सा सàबÛधी संèथाएँ)

1 ECU/75 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ

50 ĤǓतशत

(iii)

कोͬचंग सेÛटर

1 ECU/75 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ (Ûयनतम

ू

25 ĤǓतशत कार शेष

èकटर

ु

)

50 ĤǓतशत

5.

सभा भवन

(i)

समदाǓयक

ु

/बɇÈवेट हॉल/कनवेशन सेÛटर

1 ईसीयू/50 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ

10 ĤǓतशत

6.

आमोद-Ĥमोद

(i)

èटेͫडयम

1 ईसीयू/50 सीÒस

-

398

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii)

èपोÒस[ कॉàपलेÈस/ǐरͩĐएशनल Èलब

1 ईसीयू/75 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ

-

(iii)

एàयजमेÛट

ू

पाक[

1 ईसीयू/500 वग[मीटर भखÖड

ू

¢ेğ

-

7.

औÙयोͬगक

(i)

सामाÛय उÙयोग

RIICO के Ĥावधानसार

ु

10 ĤǓतशत

8.

वेयर हाउस/गोदाम

कͪष

ृ

आधाǐरत/सामाÛय वेयर हाउस/गैस गोदाम 1 ECU/75 गणना योÊय Ǔनͧम[त

¢ेğ

-

नोट

1 ECU= 1 कार/एàबलेÛस

ु

1 ECU= 3 èकटर

ू

3 ECU= 1 बस/Ěक

(ii) ͪवͧभÛन वाहनɉ के ͧलये पाͩकɍ ग का èथान Ǔनàन Ĥकार होगा ͩकÛतु इसमɅ वाहन के आवागमन

(Circulation) का ¢ेğ शाͧमल नहȣं है। पाͩकɍ ग हेतु Ǔनàनानसार

ु

¢ेğ वाहनɉ हेतु रखा जाना

अǓनवाय[ होगा :-

ताͧलका-17

Đ.सं.

वाहन का Ĥकार

पाͩकɍ ग का आकार

1

कार

2.50 मीटर × 5.0 मीटर

2

दपǑहया ओटो

ु

/èकटर

ू

1.0 मीटर × 2.0 मीटर

3

बस पाͩकɍ ग

3 मीटर × 8 मीटर

(iii) पाͩकɍ ग ऑपन एǐरया, बेसमɅट, िèटãट, भतल

ू

व भवन के अÛय ͩकसी भी तल पर अन£ेय

ु

होगी।

(iv) बेसमɅट, èटȣãट या भवन कȧ अÛय ͩकसी भी मंिजल पर िèथत ͩकसी भी तल को पाͩकɍ ग

Ýलोर तभी माना जावेगा जबͩक उस तल का Ûयनतम

ू

70 ĤǓतशत ¢ेğ केवल पाͩकɍ ग व

पाͩकɍ ग हेतु आवागमन, ͧसǑढयɉ, ͧलÝट व सक[ लेशन

ु

आǑद के उपयोग मɅ Ĥèताͪवत होगा, शेष

अͬधकतम 30 ĤǓतशत ¢ेğ भवन मɅ अन£ेय

ु

सͪव[सेज, अन£ेय

ु

सामदाǓयक

ु

सͪवधाओं

ु

व

िèटãट पर अन£ेय

ु

åयवसाǓयक गǓतͪवͬधयɉ के Ǿप मɅ ͧलया जा सकेगा। इस Ĥकार के पाͩक[ ग

Ýलोर ͪवǓनमय-4.14 (viii) के अनसार

ु

बी.ए.आर. कȧ गणना से मÈत

ु

हɉगे।

(v) èवतंğ आवास एव फाम[ हाउस/पया[वरण मैğी आवास को छोडकर अÛय समèत Ĥकार के

आवासीय एवं अÛय उपयोगɉ के भवनɉ मɅ कल

ु

आवæयक पाͩकɍ ग/E.C.U. का Ûयनतम

ू

10

ĤǓतशत EV Charging Facility हेतु आरͯ¢त ͩकया जाना आवæयक होगा।

(vi) 90 वग[मीटर तक के èवतंğ आवासीय भखÖडɉ

ू

मɅ ĤǓत आवासीय इकाई एक èकटर

ू

पाͩकɍ ग

देना अǓनवाय[ होगा। 90 वग[मीटर से अͬधक 225 वग[मीटर तक के èवतंğ आवासीय भखÖडɉ

ू

मɅ Ûयनतम

ू

एक कार पाͩकɍ ग ĤǓत आवासीय इकाई Ǒदया जाना अǓनवाय[ होगा। 225 वग[मीटर

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

399

से बड़े भखÖडɉ

ू

मɅ ताͧलका 16 के अनसार

ु

पाͩकɍ ग का Ĥावधान ͩकया जाना आवæयक होगा।

èवतंğ आवासीय भखÖडɉ

ू

मɅ आगÛतकु पाͩकɍ ग का Ĥावधान ͩकया जाना आवæयक नहȣं होगा।

(vii) èवतंğ आवास के भखÖडɉ

ू

मɅ एक के पीछे एक कार पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

होगी। बहु आवास

इकाई/ÝलेÒस/Ēपु हाउͧसंग के Ĥकरणɉ मɅ पाͩकɍ ग हेतु Ĥèताͪवत बेसमेÛट/èटȣãट Ýलोर/अÛय

पाͩकɍ ग Ýलोर) मɅ एक के पीछे एक कार पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी बशतȶ संपण[

ू योजना

का कल

ु

पाͩकɍ ग कȧ संÉया योजना/भवन मɅ Ĥèताͪवत कल

ु

Ýलैट कȧ संÉया से अͬधक हो तथा

ऐसी बेक टू बेक पाͩकɍ ग को एक हȣ पलेट धारक के ͧलये आरͯ¢त ͩकया जायेगा। आगÛतकु

पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

नहȣं कȧ जावेगी।

(viii) èकल

ू

, कॉलेज व अÛय शै¢ͨणक संèथानɉ मɅ कल

ु

ई.सी.यू. का कार पाͩकɍ ग हेतु Ǔनधा[ǐरत

ई.सी.यू. 75 ĤǓतशत मɅ से Ûयनतम

ू

25 ĤǓतशत बस पाͩकɍ ग हेतु रखा जावेगा।

(ix) वेयर हाउस/गोदाम मɅ कल

ु

आवæयक पाͩकɍ ग का Ûयनतम

ू

50 ĤǓतशत पाͩकɍ ग Ěक पाͩकɍ ग, 25

ĤǓतशत कार पाͩकɍ ग एवं शेष 25 ĤǓतशत èकटर

ू

पाͩकɍ ग रखा जाना आवæयक होगा। शेष

उपयोगɉ मɅ पाͩकɍ ग सͪवधा

ु

उपलÞध कराते हएु कल

ु

ई.सी.यू. का Ûयनतम

ू

75 ĤǓतशत कार

पाͩकɍ ग के ͧलए हȣ Ǔनधा[ǐरत होगा तथा 25 ĤǓतशत èकटर

ू

पाͩकɍ ग के ͧलए रखा जा सकेगा।

(x) वाहनɉ के आवागमन हेतु अथवा Ĥवेश व Ǔनकास पथक

ृ

-पथक

ृ

होने पर Ûयनतम

ू

3.60 मीटर

सड़क/राèता/गͧलयारा छोडा जाना होगा।

(xi) एक तरफा पाͩकɍ ग का Ĥावधान होने पर Ûयनतम

ू

4.50 मीटर सड़क/राèता/गͧलयारा एवं दोनɉ

ओर पाͩकɍ ग का Ĥावधान होने पर अथवा Ĥवेश व Ǔनकास एक हȣ होने पर Ûयनतम

ू

5.5 मीटर

सड़क/राèता/गͧलयारा का Ĥावधान अǓनवाय[ होगा।

(xii) दपǑहया

ु

वाहनɉ के आवागमन हेतु एकतरफा पाͩकɍ ग का Ĥावधान होने पर व Ĥवेश एवं Ǔनकास

पथक

ृ

-पथक

ृ

होने पर Ûयनतम

ू

1.50 मीटर सड़क/राèता/गͧलयारा एवं दोनɉ ओर दपǑहया

ु

वाहनɉ

कȧ पाͩकɍ ग का Ĥावधान होने पर अथवा Ĥवेश व Ǔनकास एक हȣ होने पर Ûयनतम

ू

2.0 मीटर

सड़क/राèता/गͧलयारा का Ĥावधान अǓनवाय[ होगा।

(xiii) बहमंिजला

ु

भवनɉ के भखÖड

ू

पर एक से अͬधक पाͩकɍ ग Ýलोर अन£ेय

ु

होगɅ। ऐसे पाͩकɍ ग

Ýलोरस मɅ पाͩकɍ ग हेतु आरͯ¢त मंिजलɉ के उपर पलेÒस/वाͨणिÏयक/संèथाǓनक भू-उपयोग

(जैसा ͩक अन£ेय

ु

उपयोग हो) अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा।

(xiv) केवल पाͩकɍ ग हेतु अलग से टावर का Ǔनमा[ण अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा, िजसके ͧलए 10

ĤǓतशत अǓतǐरÈत आÍछादन ताͧलका-1 मɅ अन£ेय

ु

आÍछादन से अǓतǐरÈत देय होगा, लेͩकन

उपरोÈत अǓतǐरÈत आÍछादन Ǔनधा[ǐरत सैटबैक के अंदर हȣ देय होगा। उÈत पाͩकɍ ग टावर कȧ

ऊंचाई भवन कȧ Ĥèताͪवत ऊँचाई से अͬधक नहȣं होगी।

(xv) भखÖडɉ

ू

पर एक से अͬधक पाͩकɍ ग Ýलोर Ĥèताͪवत ͩकये जा सकते है। भवन मɅ भू-तल से

ऊपर कȧ मंिजलɉ पर पाͩकɍ ग Ýलोर Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर पाͩकɍ ग Ýलोर पर वाहनɉ के

आवागमन हेतु रैàप अथवा कार ͧलÝट का Ĥावधान ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा। कार ͧलÝट

Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर ऊपर कȧ मंिजलɉ पर Ĥèताͪवत कल

ु

ईसीयू के अनसार

ु

50 ईसीयू तक

Ûयनतम

ू

2 कार ͧलÝट तथा 50 ईसीयू से अͬधक Ĥ×येक 25 ईसीयू या उसके भाग पर एक

अǓतǐरÈत कार ͧलÝट का Ĥावधान ͩकया जाना आवæयक होगा।

400

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(xvi) पलैÒस एवं Ēपु हाउͧसंग के भखÖडɉ

ू

मɅ खलेु मɅ Ĥèताͪवत पाͩकɍ ग के ऊपर धूप एवं वषा[ के

पानी के बचाव हेतु अèथाई कैÛटȣलȣवर (Cantilever) पाͩकɍ ग शैड स¢म अͬधकारȣ Ùवारा

अन£ेय

ु

ͩकये जा सकɅ गे, बशतȶ अिÊनशमन के आवागमन मɅ बाधा न हो। उÈत पाͩकɍ ग शैड कȧ

अͬधकतम चौड़ाई 5.0 मीटर होगी।

(xvii) वाͨणिÏयक एवं संèथागत भखÖडɉ

ू

मɅ Ûयनत

ू

म 12 मीटर चौडी सड़क कȧ तरफ से भखÖड

ू

के

सैटबैक ¢ेğ मɅ पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी बशतȶ उÈत सड़क से लगती हएु चार दȣवारȣ

Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत नहȣं हो।

(xviii) रैàप के नीचे भी पाͩकɍ ग का Ĥावधान ͩकया जा सकेगा। बशतȶ Ýलोर से èपçट ऊँचाई 2.2

मीटर उपलÞध हो।

(xix) मैकेǓनकल पाͩकɍ ग 1000 वग[मीटर से अͬधक ¢ेğफल के गैर आवासीय भखÖडɉ

ू

पर हȣ देय

होगी। वाͨणिÏयक एवं संèथागत भखÖडɉ

ू

मɅ अͬधकतम 50 ĤǓतशत पाͩकɍ ग मैकेǓनकल पाͩकɍ ग

के Ǿप मɅ अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी। वाͨणिÏयक भखÖडɉ

ू

मɅ अĒ सैटबैक के अǓतǐरÈत ¢ेğ मɅ

भवन कȧ ओर मेकेǓनकल पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी, बशतȶ बहमंिजले

ु

भवनɉ मɅ

Ǔनयमानसार

ु

अिÊनशमन वाहन के आवागमन हेतु Ǔनयमानसार

ु

अपेͯ¢त Ûयनतम

ू

6.0 मीटर

चौडाई का अिÊनæमन वाहन हेतु गͧलयारा भखÖड

ू

कȧ सीमा मɅ हȣ Ĥèताͪवत ͩकया गया हो।

सैटबैक मɅ मैकेǓनकल पाͩकɍ ग केवल भवन रेखा के साथ-साथ अथा[त भवन से लगते हएु हȣ

अन£ेय

ु

होगी। भखÖड

ू

कȧ चार दȣवारȣ के साथ लगते हएु मैकेǓनकल पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

नहȣं

होगी।

(xx) आगÛतकु पाͩकɍ ग सामाÛयतया भतल

ू

पर खलेु ¢ेğ/िèटãट Ýलोर मɅ Ĥèताͪवत कȧ जावेगी

लेͩकन यǑद समͬचत

ु

उपलÞधता नहȣं होने पर भवन मानͬचğ सͧमǓत/स¢म अͬधकारȣ Ùवारा

आगÛतकु पाͩकɍ ग Ĥथम बेसमɅट या अÛय पाͩकɍ ग Ýलोर पर भी अन£ेय

ु

कȧ जा सकेगी।

(xxi) आगÛतकु पाͩकɍ ग हेतु Ǔनधा[ǐरत ¢ेğ को मानͬचğ पर èपçट Ǿप से ͬचिÛहत ͩकया जायेगा।

आगÛतकु पाͩकɍ ग यथा सàभव भखÖड

ू

के Ĥवेश Ùवार के Ǔनकट तथा Ĥèताͪवत भवन इकाइयɉ

के समीप Ĥèताͪवत कȧ जानी चाǑहए।

(xxii) पाͩकɍ ग हेतु उपरोÈत Ĥावधानɉ को दशा[त हएु पाͩकɍ ग व सक[ लेशन

ु

Üलान आवेदक Ùवारा

Ĥèततु ͩकया जाना आवæयक होगा।

(xxiii) भखÖड

ू

मɅ पाͩकɍ ग के ͧलए आरͯ¢त ¢ेğ अलग से ͬचिÛहत ͩकये जावेगा एवं उÈत पाͩकɍ ग

¢ेğ दशा[ते हएु भखÖड

ू

का साईट Üलान भखÖड

ू

के सभी Ĥवेश Ùवारɉ के समीप उपयÈत

ु

साइज

का पठनीय बोड[ लगाया जाना अǓनवाय[ होगा। आगÛतकु पाͩकɍ ग हेतु आरͯ¢त èथल को पथक

ृ

से दशा[ना होगा।

(xxiv) ͪवकासकता[ Ùवारा आवासीय/वͨणिÏयक भवनɉ मɅ उपलÞध कराई गई ͪवͧभÛन इकाईयɉ

अथा[त् Ýलेट/दकान

ु

/काया[लय के Đेताओं को पाͩकɍ ग ¢ेğ पाͩकɍ ग Ĥयोजन हेतु आरͯ¢त ͩकया जा

सकेगा। इस बाबत सेलडीड/एĒीमेÛट मɅ Ĥावधान को शाͧमल करते हएु èपçट उãलेख ͩकया

जावेगा।

(xxv) आगÛतकु पाͩकɍ ग ¢ेğ मानͬचğ मे èपçटतया दशा[या जाकर वेलफेयर सोसायटȣ को रख-रखाव

हेतु हèतांतǐरत ͩकया जायेगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

401

(xxvi) भवन Ǔनमा[ता/उपयोगकता[ Ùवारा मौके पर पाͩकɍ ग के अलावा अÛय उपयोग पाए जाने पर

èथानीय Ǔनकाय ǒबना ͩकसी सचना

ू

के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हजा[ खचा[

संबंͬधत åयिÈत िजसने पाͩकɍ ग के अलावा अÛय उपयोग ͩकया है, से वसला

ू

जावेगा।

(xxvii) आवेदक/ͪवकासकता[ से पाͩकɍ ग के संबंध मɅ Ǔनàन आशय का अÖडरटेͩकग

ं

/शपथ पğ भवन

मानͬचğ èवीकǓत

ृ

के समय ͧलया जाना होगा-

Ĥèताͪवत मानͬचğɉ मɅ बेसमɅट, िèटãट, भवन के ͩकसी भी तल पर एवं खलेु ¢ेğ मɅ िजस भाग

को पाͩकɍ ग के उपयोग मɅ दशा[या गया है उसे केवल पाͩकɍ ग हेतु उपयोग मɅ ͧलया जायेगा।

पाͩकɍ ग के ¢ेğ का अÛय उपयोग करने पर èथानीय Ǔनकाय Ùवारा तोड़-फोड़ के ͧलए हजा[-खचा[

वसला

ू

जा सकेगा, जो ͩक Ĥाथȸ को èवीकार होगा।

7.

भवन Ǔनमा[ण हेतु आवæयक सͪव[सेज

7.1.

जल सेवाएँ (Water Service)-

भवन मɅ जल संबंधी आवæयकताएँ एवं ͪवͧभÛन åयवèथायɅ राçĚȣय भवन संǑहता (NBC) के अनǾप

ु

कȧ जानी होगी।

7.2.

ͪवÙयतु सेवाएं (Electric Service):-

(i)

भवन मɅ ͪवÙयतु आवæयकताओं कȧ पǓत[

ू

हेतु संबंͬधत ͪवÙयतु ͪवतरण एजेÛसी के Ĥावधानɉ

के अनसार

ु

Ĥावधान रखे जाने एवं राजèथान ऊजा[ संर¢ण भवन संǑहता एवं राजèथान ऊजा[

संर¢ण भवन संǑहता Ǔनयम, 2023 (RECBC) एवं समय-समय पर संशोͬधत Ĥावधानɉ कȧ

अनपालना

ु

कȧ समèत िजàमेदारȣ Ǔनमा[णकता[/ͪवकासकता[ कȧ होगी, िजस हेतु आवेदक से शपथ

पğ ͧलया जाना आवæयक होगा।

(ii)

राजèथान ऊजा[ संर¢ण भवन संǑहता के Ǔनधा[ǐरत Ĥावधानɉ का उãलंघन होने पर ऊजा[

संर¢ण अͬधǓनयम के लागू Ĥावधानɉ के अÛतग[त संबंͬधत ͪवभाग Ùवारा काय[वाहȣ कȧ जा

सकेगी।

7.3.

इलेिÈĚक लाइन से दरȣू :-

(i)

11 केवी से कम कȧ ͪवÙयतु लाइन पर भवन कȧ संरचना एवं बालकनी/छÏजे कȧ ͪवÙयƣु

लाइन से Ûयनतम

ू

Horizontal Clearance Distance 1.2 मी. रखा जाना आवæयक होगा।

(ii)

आÍछाǑदत ¢ेğ कȧ पǐरसीमाओं, भवन कȧ संरचना एवं बालकनी/छÏजे से ओवर हैड

इलेिÈĚक सÜलाई लाइन के बीच Ǔनàनानसार

ु

Ûयनतम

ू

दरȣू आवæयक रहेगी:-

402

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

ताͧलका-18

Voltage

Level

Line

Width

Horizontal

Clearance

from the

Outermost

Conductor on

either side

Safe EVH

line Corridor

(Minimum

Safety

Corridor)

ROW of

the line

Vertical

Ground

Clearance

from the

Lowest

Conductor

11 KV

1.1 M

1.2 M

3.5 M

-

6.1 M

33 KV

1.6 M

2.0 M

5.6 M

-

6.1 M

132 KV

8.0 M

2.9 M

13.8 M

27.0 M

6.1 M

220 KV

11.0 M

3.8 M

18.6 M

35.0 M

7.0 M

440 KV

22.0 M

5.6 M

33.2 M

52.0 M

8.04 M

नोट- यह दरȣू समय-समय पर इिÖडयन इलेिÈĚͧसटȣ कोड के अÛतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकये गये मानदÖडɉ

के अÚयधीन होगी।

(iii)

Ûयनतम

ू

सेÝटȣ कॉǐरडोर को "No Construction Zone" दशा[या जाना आवæयक होगा।

(iv)

33 KV तक कȧ ͪवÙयतु लाइन पर Ûयनतम

ू

सेÝटȣ कॉǐरडोर मɅ रोड़, पाथ-वे, हॉͫडɍग,

साइनेज, Üलानटेशन आǑद अन£ेय

ु

नहȣं होगɅ।

(v)

132 KV व इससे अͬधक कȧ ͪवÙयतु लाइन के Ûयनतम

ू

सेÝटȣ कॉǐरडोर एवं ROW के

मÚय रोड़, सͪव[स रोड, पाͩकɍ ग, पेड़ एवं पौधे (अͬधकतम ऊँचाई 3.0 मीटर) अन£ेय

ु

ͩकये जा

सकेगɅ।

(vi)

Ûयनतम

ू

सेÝटȣ कॉǐरडोर को सड़क का मीडीयन/ͫडवाईडर माना जावेगा एवं सेÝटȣ कॉǐरडोर के

दोनɉ ओर कȧ सड़क कȧ चौडाई (Ûयनतम

ू

9 मी) को सिàमͧलत करते हएु सड़क मागा[ͬधकार के

आधार पर भवनɉ कȧ उँचाई एवं अÛय मापदÖड Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा सकɅ गे। अगर Ûयनतम

ू

सेÝटȣ कॉǐरडोर को Đॉस करते हएु सड़क Ĥèताͪवत कȧ जानी हो तो उपरोÈत ताͧलका मɅ

वͨण[त Vertical Ground Clearance को रखा जाना आवæयक होगा। इसकȧ सǓनिæचता

ु

ͩकये

जाने हेतु आवेदक से शपथ पğ ͧलया जाना अǓनवाय[ होगा।

7.4.

सैिÜटक टɇक (Septic Tank) :-

सभी मल-जल Ǔनकासी èथानीय Ǔनकाय के मल-जल åयवèथा कȧ लाईनɉ से जड़ेु हएु हɉगे। जहाँ इस

Ĥकार कȧ åयवèथा उपलÞध नहȣं है यहाँ भͧमगत

ू

सैिÜटक टेक/सोक-ͪपट भखÖड

ू

के अÛदर देने कȧ

åयवèथा करनी होगी। नलकारȣ एवं जल, मल Ǔनकास सेवायɅ राçĚȣय भवन Ǔनमा[ण संǑहता के

उपबंधɉ के अनǾप

ु

हɉगी।

7.5.

अपͧशçट जल का शिÙधकरण

ु

एवं ǐरसाईͩकलȣंग (WTP)

(i)

2500 वग[ मीटर तथा उससे बड़े भखÖडɉ

ू

मɅ èनानागार तथा रसोई के अपͧशçट जल (Waste

Water) के शÙधीकरण

ु

एवं रȣसाईͩकलȣंग कȧ åयवèथा करनी होगी इसमɅ टॉयलेट से Ǔनकलने

वाला जल शाͧमल नहȣं होगा।

(ii)

टॉयलेट मɅ उपयोग लȣ जाने वालȣ वॉटर Èलोजेट मɅ Ôयलू Ýलश बटन वाले ͧसèटन[ हȣ

अनमत

ु

होगɅ।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

403

(iii)

इस Ĥकार शÙधीकत

ु

ृ

जल का उपयोग बागवानी तथा Ýलश के उपयोग मɅ हȣ ͧलया जा

सकेगा। èनानागार तथा रसोई के अपͧशçट जल के शÙधीकरण

ु

हेतु Ǔनàनानसार

ु

åयवèथा

करनी होगी :-

सेटͧलंग (Settling-Tank) टɅक का Ǔनमा[ण-सàभाͪवत अपͧशçट जल कȧ माğा से दगनी

ु

¢मता का टɇक बनाना होगा।

शÙधीकरण

ु

(Disinfection) हेतु Èलोǐरन अथवा आयोͫडन का उपयोग ͩकया जायेगा।

ͩफãटर (Filters) अपͧशçट जल कȧ माğा के अनसार

ु

ͩफãटर लगाना होगा जो ͩक एÈटȣव

चारकोल, सेललोज

ू

, ͧशराͧमक कॉटज

ȶ

(Activated Charcoal, Cellulose or ceramic

cartridge) के उपयÈत

ु

होगɅ।

इस Ĥकार के अपͧशçट जल के ͧलए पथक

ृ

पाईप लाईन उपलÞध करानी होगी। यह ͩकसी भी

Ǒदशा मɅ सीवर लाईन से नहȣं ͧमलाई जायेगी। इस Ĥकार शÙधीकत

ु

ृ

जल का उपयोग पीने के

पानी के Ǿप मɅ नहȣं ͩकया जायेगा।

उÈत åयवèथा नहȣं करने पर भवन Ǔनमा[ता से 100/- Ǿपये ĤǓत वग[मीटर Ǔनͧम[त ¢ेğ पर

पहले वष[ मɅ पेनãटȣ लȣ जावेगी, इसके पæचात अनपालना

ु

नहȣं होने पर पेनãटȣ कȧ राͧश दगनी

ुु

वसलू कȧ जावेगी।

7.6.

सीवरेज ĚȣटमɅट ÜलाÛट (STP)

(i)

योजना ¢ेğ अथवा एकल भखÖड

ू

पर 10,000 वग[मीटर से अͬधक सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ

Ĥèताͪवत होने पर अपͧशçट जल के शिÙधकरण

ु

हेतु सीवरेज ĚȣटमɅट ÜलाÛट èथाͪपत ͩकया

जाना होगा तथा उपचाǐरत जल बागवानी, Ýलͧशगं आǑद उपयोगɉ मɅ ͧलया जाना होगा।

(ii)

सीवरेज ĚȣटमɅट ÜलाÛट Ùवारा रसोई, èनानघर व शौचालय के अपͧशçट जल के शÙधीकरण

ु

हेतु संयÈत

ु

åयवèथा ͩकये जाने पर ǒबÛदु सं. (i) के अनसार

ु

पथक

ृ

से रसोई. èनानघर के

अपͧशçट जल के शÙधीकरण

ु

हेतु åयवèथा करने कȧ अǓनवाय[ता नहȣं होगी तथा सीवरेज

ĚȣटमɅट ÜलाÛट Ùवारा उपचाǐरत जल का उपयोग बागवानी, Ýलͧसंग आǑद उपयोगɉ मɅ ͧलया

जाना होगा।

(iii)

फाम[ हाउस/फाम[ हाउस योजना/पया[वरण मैğी आवास योजना मɅ "Bio-Digester" Toilet

Ǔनमा[ण अथवा Faecal Sludge and Septage Management के Ĥावधान अनसार

ु

Ǔनमा[ण

ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

7.7.

In- Building Solution for Common Telecom Infrastructure (CTI):-

To strengthen the quality of service of the voice and data of mobile and fiber broadband

network IBS NoC from TERM Cell/Rajasthan License Service Area (LSA), Department of

Telecommunication is mandatory for all Multistoried buildings, Educational Institutions,

Hospitals, Office Building and Shopping mall/Commercial Complexes. An affavidit in this

regard shall be taken from the Developer while issuing the approval of the Building Plans.

For Common Telecom Infrastructure (CTI) in building the provision of IBS components

shall be as per NBC.

404

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

While approving building plan, the builder/RWA shall be mandated to ensure that:-

(i)

There should be properly demarcated sections within buildings and on rooftops

for housing Broadband/Digital Connectivity Infrastructure/Antenna. These areas

should have access to power supply for reliable, always-on services.

(ii)

Access to building as well as CTI facilities inside the building should be

available on fair, transparent and non- discriminatory manner to all service

providers.

(iii)

The service providers should have unrestricted access for maintenance work.

(iv)

The permission to in-building access and/or CTI facilities inside the building

should not be seen as a source of revenue generation for builder(s)/RWA(s) but

as a means for facilitating penetration of broadband access and thereby helping in

socio-economic growth of all the residents.

(v)

Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs should be fair, transparent

and non-discriminatory and should be on residential rates."

8.

पया[वरण संर¢ण हेतु Ǔनयम

8.1.

Ēीन एǐरया/हǐरत ¢ेğ (Green Area)

(i)

750 व.मी. से अͬधक एवं 5000 व.मी. से कम ¢ेğफल के गैर åयवसाǓयक भखÖडɉ

ू

पर

Ǔनàनानसार

ु

Ûयनतम

ू

हǐरत ¢ेğ छोडा जाना अǓनवाय[ होगा:-

भखÖड

ू

पर Ĥèताͪवत बी.ए.आर.

हǐरत ¢ेğ

3.0 बी.ए.आर. तक

भखÖड

ू

¢ेğफल का 10 ĤǓतशत

3.0 बी.ए.आर. से अͬधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक

भखÖड

ू

¢ेğफल का 12 ĤǓतशत

4.0 बी.ए.आर. से अͬधक

भखÖड

ू

¢ेğफल का 15 ĤǓतशत

(ii)

5000 व.मी. व उससे अͬधक ¢ेğफल के गैर åयवसाǓयक भखÖडɉ

ू

पर Ǔनàनानसार

ु

Ûयनतम

ू

हǐरत ¢ेğ छोडा जाना अǓनवाय[ होगा:-

भखÖड

ू

पर Ĥèताͪवत बी.ए.आर.

हǐरत ¢ेğ

3.0 बी.ए.आर. तक

भखÖड

ू

¢ेğफल का 15 ĤǓतशत

3.0 बी.ए.आर. से अͬधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक

भखÖड

ू

¢ेğफल का 18 ĤǓतशत

4.0 बी.ए.आर. से अͬधक

भखÖड

ू

¢ेğफल का 20 ĤǓतशत

(iii)

उÈत Ēीन एǐरया/हǐरत ¢ेğ का Ûयनतम

ू

50 ĤǓतशत ¢ेğ भू-तल पर अथा[त ĤाकǓतक

ृ

भͧम

ू

पर खलेु ¢ेğ (िजसके नीचे छत न हो) पर Ǒदया जाना आवæयक होगा एवं शेष Ēीन एǐरया

िèटãट/पोͫडयम/बेसमेÛट कȧ छत (जो ͩक ऊपर से खलȣ

ु

हो) पर भी Ĥèताͪवत ͩकया जा सकता

है परÛतु उÈत Ēीन एǐरया भवन कȧ टैरेस पर देय नहȣं होगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

405

(iv)

5000 व.मी. व उससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

मɅ उÈत Ēीन एǐरया/हǐरत ¢ेğ कȧ

Ûयनतम

ू

चौडाई 4.5 मी. रखी जानी आवæयक होगी।

8.2.

पया[वरण हेतु व¢ारोपण

ृ

(Tree Plantation) :-

(i)

90 व.मी. भखÖड

ू

¢ेğफल तक दो व¢ृ तथा इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

पर ĤǓत 80

व.मी. ¢ेğफल हेतु Ûयनतम

ू

2 व¢ृ लगाना अǓनवाय[ होगा। भखÖड

ू

के सैटबैक ¢ेğ मɅ उÈत

Ĥावधानानसार

ु

व¢ारोपण

ृ

ͩकये जाने हेतु पया[Üत èथान उपलÞध नहȣं होने पर भखÖड

ू

के बाहर

चार दȣवारȣ के साथ-साथ चार दȣवारȣ से अͬधकतम 1 मी. कȧ सीमा मɅ व¢ारोपण

ृ

अन£ेय

ु

होगा। इस Ĥावधान कȧ अनपालना

ु

नहȣं करने पर 1000/- ĤǓत व¢ृ कȧ दर से राͧश èथानीय

Ǔनकाय मɅ जमा करानी होगी, िजस राͧश का उपयोग उÈत Ĥावधानानसार

ु

व¢ृ लगाने मɅ ͩकया

जायेगा।

8.3.

रेन वाटर हावȶसǑटंग संरचना (Rain Water Harvesting Structure) :-

(i)

225 वग[मीटर तथा इससे अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ

ू

मɅ वषा[ जल संर¢ण/संवÙध[न/संचयन

कȧ ͸िçट से रेन वॉटर हाविèटंग

ȶ

इकाई/संरचना अथवा (Rooftop Rain Water Storage Tank)

मय ͩफãटर का Ĥावधान ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

(ii)

उपरोÈतानसार

ु

Ǔनͧम[त ͩकये जाने वाले वॉटर हाविèटंग

ȶ

इकाई/संरचना के काय[ करने मɅ स¢म

है तथा इसका उपयोग Ĥभावी ढंग से हो रहा है अथवा नहȣं, के परȣ¢ण हेतु भू-जल ͪवभाग/जल

संसाधन ͪवभाग अथवा इस ¢ेğ मɅ अनभवी

ु

सेवाǓनवƣृ अͧभयÛता से कराया जाकर अͧभयÛता

से सचाǾ

ु

संचालन ǐरपोट[ ĤाÜत करने के उपराÛत हȣ धरोहर राͧश लौटाई जा सकेगी।

(iii)

िजन नगरȣय ¢ेğɉ मɅ जल भराव ¢ेğ है, उन जल भराव ¢ेğɉ मɅ वषा[ जल संर¢ण संरचनाएं

बनाना अǓनवाय[ नहȣं होगा। संबंͬधत Ĥाͬधकरण/Ûयास/नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा ऐसे ¢ेğ ͬचिÛहत

ͩकये जाने के पæचात उपरोÈत अǓनवाय[ता नहȣं रहेगी।

8.4.

सौरऊजा[ संयंğ (Solar Energy Plant):-

(i)

500 व.मी. से अͬधक के ¢ेğफल के समèत उपयोग के भखÖडɉ

ू

मɅ भवन Ǔनमा[ण ͩकये जाने

पर भवन के साव[जǓनक ¢ेğɉ यथा गͧलयारा, कोǐरडोर, सीǑढ़यां व अÛय कॉमन एǐरया एवं

लेÖड èकेͪपंग ¢ेğ आǑद मɅ ͪवÙयतु åयवèथा हेतु सौर ऊजा[ संयंğ (Roof Top Solar Energy

Installations) लगाना आवæयक होगा।

(ii)

उपरोÈतानसार

ु

सौर ऊजा[ संयंğ संबंधी åयवèथा मौके पर सǓनिæचत

ु

नहȣं ͩकए जाने कȧ दशा

मɅ आवासीय/संèथागत भवन Ǔनमा[ता से 50/- Ǿपये ĤǓत वग[मीटर एवं अÛय उपयोग के भवन

Ǔनमा[ता से 100/- Ǿपय ĤǓत वग[मीटर गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ पर पहले वष[ मɅ पेनãटȣ लȣ

जावेगी, इसके पæचात अनपालना

ु

नहȣं होने पर पेनãटȣ कȧ राͧश ĤǓतवष[ पव[ू वष[ मɅ देय राͧश

कȧ दोगनी

ु

वसलू कȧ जावेगी।

406

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

8.5.

सॉͧलड वेèट ͫडèपोजल (Solid Waste Disposal) :-

ताͧलका-19

भवन कȧ Įेणी

कचरापाğɉ कȧ संÉया

ÝलेÒस/Ēप हाउͧसंग

ु

Ĥ×येक 30 ÝलेÒस अथवा आवास ईकाईयɉ अथवा

उसके अंश पर 2 कचरापाğ का Ĥावधान आवæयक

होगा।

500

वग[मीटर

से

अͬधक

¢ेğफल

के

वाͨणिÏयक,

संèथाǓनक

या

अÛय

गैर-

आवासीय पǐरसर

500 वग[मीटर गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ अथवा उसके

अंश पर 2 कचरा पाğ का Ĥावधान आवæयक होगा।

नोट:-

(i) उÈत दो कचरापाğ मɅ से एक पाğ 0.67 Èयǒबक

ू

मीटर का नॉन बायोͫडĒेडेबल तथा 1.33

Èयूǒबक मीटर का दसरा

ू

पाğ बायोͫडĒेडेबल अपͧशçट हेतु रखा जाना होगा।

(ii) भतल

ू

पर ठोस अपͧशçट के पथÈकरण

ृ

(Separation), भÖडारण (Storage/Collection),

ͪवकेिÛġत Ĥसंèकरण (Decentralised processing) के ͧलए एक अलग èथल ͬचिÛहत

ͩकया जाना होगा।

(iii) ठोस कचरे का Ǔनèतारण èथानीय नगरȣय Ǔनकाय के Ĥावधानɉ के अनसार

ु

सǓनिæचत

ु

करना होगा।

8.6.

भवन Ǔनमा[ण मɅ पया[वरणीय èवीकǓत

ृ

:-

(i)

अनसची

ुू

-3 के अनसार

ु

यǑद Ĥèताͪवत भवन मɅ Environment Clearance, Consent to

Establish, Consent to Operate ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक हो तो आवेदक/ͪवकासकता[

Ùवारा उनके èतर पर संबंͬधत ͪवभाग से ĤाÜत ͩकया जाना होगा एवं अनसची

ुू

-3 मɅ वͨण[त

अनसार

ु

पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण-पğ ĤाÜत ͩकये जाने के समय Ĥèततु ͩकया जाना होगा। भवन

मानͬचğ अनमोदन

ु

के समय आवेदक से Ǔनयमानसार

ु

उपरोÈत èवीकǓतयां

ृ

ĤाÜत ͩकये जाने कȧ

सǓनिæचतता

ु

हेतु शपथ पğ ͧलया जाना अǓनवाय[ होगा।

(ii)

अनसची

ुू

-4 मɅ उãलेͨखत पया[वरणीय शतɟ कȧ पालना कȧ जानी होगी तथा पया[वरण ͪवभाग

Ùवारा जारȣ मापदÖडɉ के अनǾप

ु

ऐसे Ǔनमा[ण िजनके ͧलए पया[वरण èवीकǓत

ृ

अǓनवाय[ है,

बाबत संबंͬधत ͪवभाग से èवीकǓत

ृ

ĤाÜत कȧ जाकर हȣ Ǔनमा[ण ͩकया जा सकेगा।

9.

ͪवशेष योÊयजनɉ के ͧलये Ĥावधान

èवतंğ आवास के भवनɉ को छोड़कर अÛय सभी भवनɉ तथा ÝलैÒस/Ēपु हाउͧसंग के ĤोजेÈट मɅ

साव[जǓनक उपयोग हेतु Ĥèताͪवत ¢ेğ मɅ शारȣǐरक Ǿप से ͪवशेष योÊयजन åयिÈतयɉ हेतु Ǔनàन

सͪवधा

ु

Ĥदान करना होगा:-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

407

9.1.

Ĥवेश पथ/उप पथ :

भवन पǐरसर Ùवार तथा भतल

ू

पाͩकɍ ग से भवन के Ĥवेश Ùवार तक पथ समतल, सीǑढयां-रǑहत और

Ûयनतम

ू

1800 ͧम.मी. चौडा होगा। यǑद कोई ढलान बनायी जाती है तो उसकȧ ढ़ाल 5 ĤǓतशत से

अͬधक नहȣं होगी। फश[ Ǔनमा[ण मɅ ऐसी सामĒी का इèतेमाल ͩकया जायेगा, जो कमजोर नजर वाले

åयिÈतयɉ को भलȣ भांǓत Ĥेǐरत या Ǔनदͧशत

ȶ

करने वालȣ हो (ये फश[ सामĒी रंगीन होगी, िजसका

रंग एव चमक आसपास के ¢ेğ कȧ सामĒी से ͧभÛन हो और िजसमɅ कमजोर नजर वाले åयिÈतयɉ

के पथदश[न के ͧलये ͧभÛन Ĥकार के ÚवǓन संकेतɉ का Ĥावधान हो)। धरातल ͩफसलन रǑहत होगा

तथा उसकȧ बनावट ऐसी होगी िजस पर पǑहयेदार कसȸ

ु

आसानी से चल सके, जो भी मोड़ बनाये

जायेगɅ सामाÛय धरातल के अनǾप

ु

हɉगे।

9.2.

वाहन ठहराव (पाͩकɍ ग) èथल :

ͪवशेष योÊयजन åयिÈतयɉ के वाहनɉ कȧ पाͩकɍ ग हेतु Ǔनàनͧलͨखत åयवèथा कȧ जाएगी-

(i)

ͪवशेष योÊयजनɉ के वाहनɉ के ͧलये पǐरसर Ĥवेश के Ǔनकट, दो कारɉ के लायक भतल

ू

पाͩकɍ ग बनाई जायेगी, जो भवन के Ĥवेश Ùवार से अͬधकतम 30.0 मीटर कȧ पैदल दरȣू पर

होगा।

(ii)

पाͩकɍ ग जगह कȧ Ûयनतम

ू

चौडाई 3.6 मीटर होगी।

(iii)

उस èथान पर “पǑहयेदार कसȸ

ु

ĤयोÈताओं हेतु आरͯ¢त” होने कȧ सचना

ू

बड़े साफ अ¢रɉ मɅ

ͧलखी जाएगी।

(iv)

पाͩकɍ ग èथल पर ऐसा कोई संकेत या यंğ लगाया जाएगा, जो कमजोर नजर वाले åयिÈतयɉ

के माग[दश[न हेतु ÚवǓन सचना

ू

देने वालȣ हो अथवा इसी Ĥयोजन वालȣ कोई अÛय åयवèथा कȧ

जाएगी।

9.3.

भवन सàबÛधी ͪवशेष Ĥावधान:

ͪवशेष योÊयजन åयिÈतयɉ के ͧलये भवन संबंधी संगत सͪवधायɅ

ु

इस Ĥकार होगी:-

1. कसȸ

ु

तल तक पहंचु माग[ :

साव[जǓनक काया[लय एवं जन उपयोग के वाͨणिÏयक भवनɉ, जैसा ऊपर उãलेͨखत है, मɅ ͪवशेष

योÊयजन के आने जाने के ͧलये एक Ĥवेश Ùवार अवæय होना चाǑहए और उसे èपçट Ǿप से

संकेतɉ के साथ दशा[या जाना चाǑहए। इस Ĥवेश Ùवार तक पहंचने

ु

के ͧलये ढलान-सह सीढȣदार

राèता बनाया जाएगा।

(i)

ढलानदार पहंचु माग[ः भवन मɅ Ĥवेश हेतु ढलान तल खरदरȣ

ु

सामĒी से बनाया जाएगा।

ढलान कȧ चौडाई अͬधकतम 1:12 ढाल देते हएु, Ûयनतम

ू

1800 ͧम.मी. कȧ होगी, ढलान कȧ

लàबाई 9.0 मीटर से अͬधक नहȣं होगी, तथा इसके दोनɉ ͩकनारɉ पर Ûयनतम

ू

800 ͧम.मी.

ऊंची रेͧलंग होगी, जो ढाल के ऊपरȣ व Ǔनचले ͧसरे से 300 ͧम.मी. बाहर Ǔनकलȣ हईु होगी।

Ǔनकट कȧ दȣवार से रेͧलंग के बीच Ûयनतम

ू

50 ͧम. मी. तक का फासला होगा।

(ii)

सीढȣदार पहंचु माग[ः सीढȣदार पहंचु माग[ हेतु पैडी (सीढȣ पर पैर रखने कȧ जगह) 300

ͧम.मी. से कम नहȣं होगी और पैड़ी कȧ ऊंचाई Ûयनतम

ू

150 ͧम.मी. तक कȧ होगी। ढलानदार

408

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

पहंचु माग[ कȧ हȣ तरह सीढȣदार Ĥवेश माग[ के दोनɉ तरफ Ûयनतम

ू

800 ͧम. मी. ऊंची रेͧलंग

लगायी जायेगी।

(iii)

Ĥवेश/Ǔनकास Ùवारः Ĥवेश Ùवार का Ûयनतम

ू

फाट (खलाव

ु

) 900 ͧम.मी. होगा तथा åहȣल

चेयर के आसान आवागमन कȧ ͸िçट से उसमɅ कोई पैडी-पायदान नहȣं होगा। दहलȣज 12

ͧम.मी. से अͬधक उठȤ हईु नहȣं होगी।

(iv)

वाहन से उतरना-चढ़नाः वाहन से उतरने-चढ़ने का èथल ढलान के Ǔनकट रखा जाएगा,

िजसका Ûयनतम

ू

¢ेğफल 1800 ͧम.मी. x 2000 ͧम.मी. होगा। ढलान संलÊन उतरने-चढ़ने का

èथल ऐसी फश[ सामĒी का होगा, जो कमजोर नजर वाले åयिÈतयɉ को Ĥेǐरत/Ǔनदͧशत

ȶ

कर

सके (ये फश[ सामĒी रंगीन होगी, िजसकȧ रंग एवं चमक आस पास के ¢ेğ कȧ फश[ सामĒी से

ͧभÛन हो और िजसमɅ कमजोर नजर वाले åयिÈतयɉ के पथदश[न के ͧलये ͧभÛन Ĥकार के

ÚवǓन संकेतɉ का Ĥावधान हो)।

2. ͪवशेष योÊयजनɉ हेतु Ĥवेश/Ǔनकास Ùवारɉ को जोड़ने वाला गͧलयारा : ͪवशेष योÊयजनɉ हेतु

Ĥवेश/Ǔनकास Ùवारɉ को जोड़ने तथा सीधे बाहर कȧ ओर उस èथान तक ले जाने वाला

गͧलयारा, जहां पर कमजोर नजर वाले åयिÈतयɉ को संबंͬधत भवन के उपयोग कȧ जानकारȣ

या तो ͩकसी åयिÈत Ùवारा या संकेतɉ Ùवारा महैया

ु

कराई जा सकती हो. इस Ĥकार का होगाः

(i)

उसमɅ कमजोर नजर वाले åयिÈतयɉ के Ǒदशा Ǔनदशन

ȶ

हेतु तल पर हȣ "पथ दशȸ" ÚवÛया×मक

åयवèथा कȧ जाए या कोई यंğ लगाया जाए, िजससे ÚवǓन संकेत Ǒदये जा सके।

(ii)

गͧलयारे कȧ Ûयनतम

ू

चौडाई 1500 ͧम.मी. होगी।

(iii)

ऊंचा नीचा तल बनाये जाने कȧ िèथǓत मɅ 1:12 ढाल वाले ढलान बनाये जायɅगे।

(iv)

ढलानɉ/ढलान मागɟ पर रेͧलंग लगायी जायेगी।

3. सीढȣदार माग[: सीढȣ वाले मागɟ मɅ से ͪवशेष योÊयजनɉ हेतु Ĥवेश/Ǔनकास Ùवार के Ǔनकट के

माग[ मɅ Ǔनàनͧलͨखत Ĥावधान हɉगे-

(i)

Ûयनतम

ू

चौडाई 1350 ͧम.मी. होगी।

(ii)

सीढȣ कȧ ऊंचाई और चौडाई Đमशः 150 ͧम.मी. व 300 ͧम.मी. से अͬधक नहȣं होगी और

पैडी के ͧसरे ͬचकने-नकȧले

ु

नहȣं हɉगे।

(iii)

एक उठान-सीठȤ (Flight) मɅ 1:12 से अͬधक सीǑढ़यां नहȣं होगी।

(iv)

सीǑढयɉ के दोनɉ तरफ रेͧलंग लगायी जायेगी तथा ये परȣू सीढȣ पर ऊपर से नीचे तक 300

ͧम.मी. बाहर Ǔनकलȣ हईु होगी।

4. ͧलÝट: जहां कहȣं इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

ͧलÝट आवæयक हɇ, वहां कम से कम एक ͧलÝट

पǑहयेदार कसȸ

ु

ĤयोÈता हेतु होगी। इस Ĥयोजनाथ[ ͧलÝट के ͧलये संèततु ढांचा भारतीय मानक

Þयरोू Ùवारा Ûयनतम

ू

13 åयिÈतयɉ कȧ ¢मता वालȣ ͧलÝट के अनसार

ु

आवæयक होगा जो ͩक

Ǔनàनानसार

ु

हɇ:-

अÛदर कȧ गहराई- 1100 मी. मी.

अÛदर कȧ चौडाई- 2000 ͧम. मी.

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409

Ĥवेश Ùवार कȧ चौडाई- 900 ͧम. मी.

(i)

ͧलÝट के अÛदर ÚवǓन संकेत हɉगे, जो ͧलÝट पहंचने

ु

वाले तल तथा ͧलÝट से बाहर-भीतर

जाने-आने हेतु ͧलÝट Ùवार के खलने

ु

या बÛद होने का संकेत दɅगे।

(ii)

भवनɉ मɅ Ĥ×येक ͧलÝट मɅ एआरडी (Automatic Rescue Device) ͧसèटम का Ĥावधान

रखा जाना अǓनवा[य होगा।

5. शौचालयः शौचालय-सेट मɅ एक कमोडदार शौचालय ͪवशेष योÊयजनɉ के ͧलये होगा, िजसमɅ

ͪवशेष योÊयजनɉ कȧ सͪवधा

ु

के अनसार

ु

, शौचालय Ùवार के Ǔनकट वाश बेͧसन होगा।

(i)

इस शौचालय का Ûयनतम

ू

आकार 1500 ͧम.मी. x 1750 ͧम.मी. होगा।

(ii)

दरवाजे का Ûयनतम

ू

फाट 900 ͧम.मी. होगा तथा यह बाहर कȧ ओर खलेगा।

ु

(iii)

शौचालय मɅ दȣवार से 50 ͧम.मी. कȧ दरȣू पर अÍछȤ तरह खडी/समानाÛतर रेͧलंग लगी होगी।

(iv)

कमोड कȧ सीट धरातल से 500 ͧम.मी. ऊंचा होगी।

6.

पेयजलः ͪवशेष योÊयजनɉ के ͧलये पेयजल कȧ åयवèथा उनके इèतेमाल वाले शौचालयɉ के

Ǔनकट हȣ कȧ जाएगी।

7. बÍचɉ के ͧलये आवæयक मापदÖड: पण[त

ू

: बÍचɉ के उपयोग के भवनɉ (बाल भवनɉ) मɅ बÍचɉ

के कद आǑद को Úयान मɅ रखकर रेͧलंग व सजावटȣ सͪवधा

ु

साधनɉ मɅ घट-बढ़ करना जǾरȣ

होगा। साथ हȣ ͧशशओं

ु

हेतु बाल नͧसɍग Ǿम/चाइãड केयर Ǿम का Ĥावधान ͩकया जाना होगा।

410

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10.

अÛय Ĥावधान (Other Provisions)

1. Ýलाईऑवर/आरओबी/आरयबी

ू

के साइड मɅ िèथत भखÖड

ू

हेतु Ĥावधान-

(i)

Ýलाईऑवर/आरओबी/आरयबी

ू

के साइड मɅ िèथत भखÖडɉ

ू

मɅ भवनɉ कȧ ऊँचाई सामने कȧ

सड़क का कल

ु

मागा[ͬधकार (पलाईऑवर/आरओबी/आरयबी

ू

सǑहत) के आधार पर दȣ जा सकेगी।

(ii)

Ýलाईऑवर/आरओबी/आरयबी

ू

एवं भखÖड

ू

के मÚय सड़क कȧ चौडाई 12 मी. से कम उपलÞध

होने पर Ûयनतम

ू

12 मी. दरȣू तक कȧ भͧम

ू

सड़क हेतु समͪप[त कȧ जाकर हȣ बाउÖĜीवॉल का

Ǔनमा[ण/सीधे पाͩकɍ ग अन£ेय

ु

कȧ जानी होगी। पव[ू मɅ आवंǑटत/पÒटे शदा

ु

भͧम

ू

मɅ से अĒ

सैटबैक भͧम

ू

समप[ण के पæचात् समͪप[त भͧम

ू

कȧ चौडाई के बराबर कम माना जायेगा ताͩक

भवन रेखा पवा[नसार

ू

ु

अथा[त् यथावत रहे। समͪप[त भͧम

ू

के बराबर अǓतǐरÈत बी.ए.आर.

Ǔनःशãक

ु

देय होगा।

(iii)

यातायात कȧ ͸िçट से Ĥवेश एवं Ǔनकास Ùवार भी इस तरह से Ǒदये जाने हɉगे िजससे कȧ

वाहनɉ का आवागमन सगमता

ु

से हो सके।

2. दरसंचार

ू

यथा पेिजंग, सेãयलर

ू

मोबाइल, सेटेलाइट टȣ.वी. आǑद के ͧलए टावर का Ǔनमा[ण

संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय के Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ कȧ पवा[नमǓत

ू

ु

के ǒबना नहȣं ͩकया जा सकेगा।

3. मलू भखÖड

ू

का ¢ेğफल ͩकसी उपयोग के ͧलये Ûयनतम

ू

¢ेğफल हेतु आधार माना जायेगा।

जैसे ǐरसोट[ हेतु ͩकसी भखÖड

ू

का भू-पÒटȣ समप[ण से पव[ू ¢ेğफल 1.2 हेÈटेयर था परÛतु भू-

पÒटȣ समप[ण के पæचात् (चाहे सड़क चौडी करने के ͧलये हो) भखÖड

ू

का ¢ेğफल 1 हेÈटेयर से

कम हो जाता है तो भी ऐसे भखÖड

ू

पर ǐरसोट[ हेतु अनमǓत

ु

देय होगी बशतȶ भखÖड

ू

अÛय शतȶ

परȣू करता हो।

4. मÉयमंğी

ु

जन आवास योजना, राजèथान पय[टन नीǓत, कÍची बèती पन[ͪवकास

ु

हेतु Ĥभावी

नीǓत व राÏय सरकार कȧ अÛय ͪवͧशçट नीǓतयɉ आǑद अनसार

ु

देय मानदÖड, लाभ,

ͧशͬथलताऐं इन भवन ͪवǓनयमɉ के मानदÖडɉ से सवȾपǐर होकर तदनǾप

ु

अन£ेय

ु

होगी।

5. नगरȣय ¢ेğ के èवीकत

ृ

माèटर Üलान/माèटर ͪवकास योजना/डवलपमेÛट कÛĚोल

रेगलेशन

ु

/जोनल डवलपमेÛट Üलान मɅ उãलेͨखत ͩकसी Ĥावधान तथा इन भवन ͪवǓनयमɉ मɅ

ͩकसी Ĥावधान मɅ ͧभÛनता/ͪवरोधाभास कȧ िèथǓत मɅ èवीकत

ृ

माèटर Üलान/माèटर ͪवकास

योजना/डवलपमेÛट कÛĚोल रेगलेशन

ु

/जोनल डवलपमेÛट Üलान के Ĥावधान सवȾपǐर हɉगे।

6. भवन का संरचना×मक अͧभकãपन एवं सर¢ा

ु

संबंͬधत Ĥावधान, नलकारȣ एवं जल, मल

Ǔनकास सेवायɅ, भवन Ǔनमा[ण मɅ आंतǐरक मानदÖड बाबत मɅ िजन ͪवषयɉ पर Þयौरा यहां नहȣं

Ǒदया गया है, वे Ĥचͧलत नेशनल ǒबिãडंग कोड ऑफ इिÖडया (NBC) के उपबंधɉ के अनसार

ु

होगा।

7. शै¢ͨणक/ͬचͩक×सा संèथान पǐरसर/ͪवͧशçट उपयोग पǐरसरः-

दो हेÈटेयर एवं इससे अͬधक ¢ेğफल के राजकȧय/ अÙध[राजकȧय/Ǔनजी शै¢ͨणक/ͬचͩक×सा

संèथान पǐरसर/ͪवͪषçट उपयोग पǐरसर यथा ͪवæवͪवÙयालय पǐरसर, महाͪवÙयालय पǐरसर,

Ĥोफेशनल महाͪवÙयालय पǐरसर, खेल पǐरसर, औÙयोͬगक पǐरसर आǑद समèत काय[ ऐसे

पǐरसरɉ, िजनमɅ समèत आÛतǐरक सͪवधाऐं

ु

Ĥदान करना व रख रखाव आǑद संबंͬधत संèथान

Hkkx 6 ¼[k½

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411

Ùवारा हȣ ͩकया जाता है तो ऐसे पǐरसरɉ मɅ Ĥèताͪवत Ǔनमा[ण बाबत् आÛतǐरक भवन मानदÖड

संबंͬधत संèथान से संबÙध (Attached), काउंͧसल ऑफ़ आͩक[ टेÈचर से पंजीकत

ृ

वाèतुͪवद

Ùवारा, संèथान पǐरसर मɅ िèथत भवनɉ के èवǾप, भवनɉ कȧ ऊँचाई, आÍछाǑदत ¢ेğ, पǐरसर

कȧ सर¢ा

ु

, पाͩकɍ ग, अिÊनशमन åयवèथा, पया[वरण èवीकǓत

ृ

, एयरपोट[ अथॉǐरटȣ से संबंͬधत

अनापͪƣ, भखÖड

ू

को अĤोच हेतु मÉय

ु

सड़क कȧ चौड़ाई आǑद को ͸िçटगत रखते हुए Ǔनधा[ǐरत

ͩकये जा सकɅ गे।

8. माèटर Üलानɉ मɅ Ĥèताͪवत åयवसाǓयक भू-पÒटȣ के उपयोग Ǔनधा[रण के संबंध मɅ◌ः-

माèटर Üलान मɅ िजन सडको के सहारे भू-उपयोग åयवसाǓयक/ͧमͬĮत दͧश[त है उन भखÖडɉ

ू

पर

åयवसाǓयक/ͧमͬĮत उपयोग सड़क कȧ चौड़ाई का अͬधकतम डेढ़ गणा

ु

गहराई अथवा एकल

संपͪƣ तक जो भी कम हो अन£Ʌय

ु

होगा। तथाͪप-

(i) उपरोÈतानसार

ु

यǑद आवेǑदत भͧम

ू

/भू-खÖड कȧ गहराई का 60 ĤǓतशत या इससे अͬधक

åयवसाǓयक/ͧमͬĮत उपयोग के अंतग[त आता है तथा भखÖड

ू

कȧ शेष गहराई अÛय भू-उपयोग

के अंतग[त आती है तो ऐसी िèथǓत मɅ सàपण[

ू आवेǑदत भͧम

ू

/भू-खÖड का उपयोग

åयवसाǓयक/ͧमͬĮत अन£ेय

ु

ͩकया जा कर तदानसार

ु

सàपण[

ू भू-खÖड़ का पÒटा

åयवसाǓयक/ͧमͬĮत अन£ेय

ु

उपयोग हेतु Ǔनयमानसार

ु

सàपण[

ू भू-खÖड़ हेतु åयवसाǓयक

ǾपाÛतरण व अÛय शãक

ु

लेते हयेु पÒटा जारȣ करने एवं भवन Ǔनमा[ण èवीकत

ृ

करने कȧ

काय[वाहȣ कȧ जा सकेगी।

उदाहरणाथ[: यǑद भू-खÖड का ¢ेğफल 1500 वग[मीटर (माप-30 मी. गणा

ु

50 मी.) है एवं

भखÖड

ू

24 मीटर चौड़ी सड़क पर िèथत हो तो सड़क कȧ चौड़ाई का डेढ गणा

ु

अथा[त 36 मीटर

गहराई अनसार

ु

1080 वग[मीटर ¢ेğफल (60 ĤǓतशत से अͬधक) माèटर Üलान मɅ दͧश[त

åयवसाǓयक/ͧमͬĮत भू-उपयोग मɅ है तो ऐसी िèथǓत मɅ सàपण[

ू भू-खÖड़ (माप-30 मी. गणा

ु

50

मी.) का åयवसाǓयक/ͧमͬĮत उपयोग हेतु पÒटा (1500 वग[मीटर) जारȣ ͩकया जा सकेगा एवं

संपण[

ू भखÖड

ू

पर åयावसाǓयक उपयोग हेतु देय शãक

ु

ͧलया जाकर एवं तदानसार

ु

भवन Ǔनमा[ण

èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जा सकेगी।

(ii) यǑद आवेǑदत भͧम

ू

/भू-खÖड के कल

ु

¢ेğफल का 60 ĤǓतशत से कम भाग åयवसाǓयक/ͧमͬĮत

भू-उपयोग मɅ तथा शेष भाग आवासीय उपयोग मɅ आ रहा हो तो ऐसी िèथǓत मɅ सàपण[

ू भू-

खÖड को ͧमͬĮत उपयोग (åयवसाǓयक/ͧमͬĮत कम आवासीय/संèथागत) का भू-खÖड़ माना

जावेगा तथा तदानसार

ु

पÒटा/भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी। तथाͪप भू-खÖड का िजतना

ĤǓतशत भाग åयवसाǓयक/ͧमͬĮत उपयोग मɅ है उतने भाग पर åयवसाǓयक ǾपाÛतरण व अÛय

शãक

ु

देय होगɅ तथा िजतना भाग आवासीय उपयोग मɅ है उस भाग पर आवासीय ǾपाÛतरण व

अÛय शãक

ु

देय होगɅ। भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

मɅ भी कल

ु

Ĥèताͪवत बी.ए.आर. मɅ उपरोÈत

अनपात

ु

मɅ अͬधकतम åयवसाǓयक बी.ए.आर. अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा तथा भू-खÖड के

आवासीय उपयोग के अनपात

ु

मɅ आवासीय बी.ए.आर. अन£ेय

ु

ͩकया जा सकेगा। ऐसे भखÖडɉ

ू

हेतु जारȣ लȣजडीड मɅ åयवसाǓयक/ͧमͬĮत तथा आवासीय भाग का अनपात

ु

का उãलेख ͩकया

जावेगा तथा साईट Üलान मɅ भी उãलेख ͩकया जावेगा।

उदाहरणाथ[: यǑद भू-खÖड का ¢ेğफल 2400 वग[मीटर (माप-30 मी. गणा

ु

80 मी.) है भखÖड

ू

24 मीटर चौड़ी सड़क पर िèथत हो तो सड़क कȧ चौड़ाई का डेढ गणा

ु

अथा[त 36 मीटर गहराई

412

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

अनसार

ु

45 ĤǓतशत भाग (60 ĤǓतशत से कम भाग) अथा[त 1080 वग[मीटर

åयवसाǓयक/ͧमͬĮत है तो सàपण[

ू भू-खÖड पर ͧमͬĮत उपयोग (åयवसाǓयक/ͧमͬĮत कम

आवासीय) के उपरोÈतानसार

ु

Ĥावधान लागू होगɅ तथा भखÖड

ू

के 45 ĤǓतशत ¢ेğफल पर

åयावसाǓयक उपयोग तथा 55 ĤǓतशत भाग पर आवासीय/संèथागत उपयोग हेतु देय शãक

ु

ͧलया जाकर ͧमͬĮत उपयोग का पÒटा जारȣ ͩकया जा सकेगा। तदानसार

ु

पÒटे एवं साइट Üलान

पर ͧमͬĮत उपयोगɉ के ĤǓतशत का उãलेख ͩकया जाना होगा। कल

ु

Ĥèताͪवत Ǔनͧम[त ¢ेğ का

अͬधकतम 45 ĤǓतशत हȣ åयावसाǓयक उपयोग देय होने पर åयावसाǓयक मानक बी.ए.आर.

2.0 के अनसार

ु

45 ĤǓतशत अथा[त 2160 व.मी. बी.ए.आर. åयावसाǓयक हेतु तथा 55 ĤǓतशत

अथा[त 2640 व.मी. बी.ए.आर. आवासीय/संèथागत उपयोग हेतु ǒबना बेटरमɅट लेवी देय होगा।

यǑद मानक से अͬधक बी.ए.आर. Ĥèताͪवत ͩकया जाता है तो उÈत मानक बी.ए.आर. से

अͬधक बी.ए.आर. िजस उपयोग मɅ Ĥèताͪवत ͩकया गया है, उस उपयोग के अनसार

ु

बेटरमɅट

लेवी देय होगी। आवेदक åयावसाǓयक उपयोग कल

ु

Ǔनͧम[त ¢ेğ के अͬधकतम 45 ĤǓतशत से

कम भी ले सकेगा।

नोटः- यǑद इस Ĥकार के भू-खÖड के पçठ

ृ

/पाŶव मɅ िèथत सड़क कȧ चौड़ाई 12 मीटर से कम है

तो ऐसी सड़क कȧ ओर भवन का Ǔनकास अन£ेय

ु

नहȣं होगा। उÈत Ĥावधान सेÈटर कमͧश[यल

रोड/माèटर Üलान ͧमÈस लेÖड यजू कȧ सड़कɉ पर पव[ू मɅ जारȣ पÒटɉ पर भी लागू हɉगे।

11.

भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु स¢म संèथा (Competent Authority) व स¢म èतर

(Competent Level)

11.1. नगरȣय ¢ेğɉ के ͪवͧभÛन ¢ेğɉ मɅ Ǔनàन संèथाओं Ùवारा भवन Ǔनमा[ण हेतु èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ

जावेगी :-

ताͧलका-20

Đ.सं.

¢ेğ

स¢म संèथा

1

एस-1 ¢ेğ के अंतग[त Ēामɉ के आबादȣ

¢ेğɉ मɅ समèत उपयोगɉ के भवन

Ēाम पंचायत Ùवारा Ĥाͬधकत अͬधकारȣ

ृ

2

एस-2, एस-3, एस-4, एस-5 व एस-6

¢ेğɉ मɅ समèत उपयोगɉ के भवन

संबंͬधत नगर पाͧलका/नगर पǐरषद/नगर

Ǔनगम/नगर

ͪवकास

Ûयास/ͪवकास

Ĥाͬधकरणɉ Ùवारा Ĥाͬधकत अͬधकारȣ

ृ

3

आवासन मÖडल ¢ेğ मɅ समèत

उपयोगɉ के भवन

आवासन मÖडल Ùवारा Ĥाͬधकत अͬधकारȣ

ृ

4

रȣको के औÙयोͬगक ¢ेğ मɅ समèत

उपयोगɉ के भवन

रȣको Ùवारा Ĥाͬधकत अͬधकारȣ

ृ

5

आवासन मÖडल/रȣको कȧ ऐसी योजनाएँ

जो

संबंͬधत

èथानीय

Ǔनकाय

को

हèतांतǐरत कर दȣ गई हो

संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

413

11.2. स¢म अͬधकारȣ (Competent Officer) :-

भखÖड

ू

के ¢ेğफल एवं भवन कȧ ऊँचाई के आधार पर भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

/मानͬचğ का तकनीकȧ

परȣ¢ण जारȣ ͩकये जाने हेतु Ǔनàन अͬधकारȣ स¢म हɉगे:-

ताͧलका-21

Đ.

सं.

भखÖड

ू

के

¢ेğफल/ऊँचाई

तकनीकȧ परȣ¢ण

हेतु स¢मता

èवीकǓत

ृ

हेतु स¢मता

èवीकǓत

ृ

जारȣ करने

हेतु स¢मता

1

500

वग[मीटर

¢ेğफल तक (15

मीटर ऊंचाई तक)

नगर

Ǔनयोजन

सहायक/वǐरçठ

ĤाǾपकार

नगरȣय

Ǔनकाय

Ùवारा

Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ

नगरȣय

Ǔनकाय

Ùवारा

Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ

2

2500 वग[मीटर तक

(15

मीटर

ऊंचाई

तक)

सहायक

नगर

Ǔनयोजक

भवन

मानͬचğ

अनमोदन

ु

सͧमǓत

नगरȣय

Ǔनकाय

Ùवारा

Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ

3

2500 वग[मीटर तक

(समèत

अनमत

ु

ऊँचाई के)

उप

नगर

Ǔनयोजक

भवन

मानͬचğ

अनमोदन

ु

सͧमǓत

नगरȣय

Ǔनकाय

Ùवारा

Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ

4

समèत ¢ेğफल एवं

समèत ऊंचाई

वǐरçठ

नगर

Ǔनयोजक

भवन

मानͬचğ

अनमोदन

ु

सͧमǓत

नगरȣय

Ǔनकाय

Ùवारा

Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ

नोट :-

(i)

ͪवकास Ĥाͬधकरणɉ एवं इन ͪवकास Ĥाͬधकरणɉ के मÉयालय

ु

िèथत शहरɉ मɅ काय[रत नगर

Ǔनगम/नगर पǐरषɮ ¢ेğɉ मɅ 60 मीटर (िèटãट सǑहत) ऊँचाई से अͬधक, नगर ͪवकास Ûयास व

इन नगर ͪवकास Ûयास के मÉयालयɉ

ु

मɅ िèथत शहरɉ मɅ काय[रत नगर Ǔनगम/नगर पǐरषɮ

¢ेğɉ मɅ 40 मीटर (िèटãट सǑहत) ऊँचाई से अͬधक तथा अÛय नगरȣय Ǔनकायɉ के ¢ेğɉ मɅ 30

मीटर (िèटãट सǑहत) ऊँचाई से अͬधक ऊँचाई के Ĥकरणɉ मɅ अंǓतम èवीकǓत

ृ

राÏय सरकार से

ĤाÜत कȧ जानी होगी।

(ii)

राÏय सरकार के आदेश Đमांक प1(78) नͪवͪव/जयपरु/17 Ǒदनांक 26.11.2020 के अनसार

ु

संबंͬधत शहर मɅ उपलÞध फायरलेडर कȧ ऊँचाई तक कȧ ऊँचाई के भवन मानͬचğ èवीकत

ृ

ͩकये

जा सकɅ गे। इस संबंध मɅ राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर जारȣ Ǔनदशȶ माÛय हɉगे।

(iii)

उÍच èतर के नगर Ǔनयोजक अͬधकारȣ कǓनçठ èतर के अͬधकारȣ कȧ स¢मता के भवन

मानͬचğ अनमोǑदत

ु

कर सकɅ गे।

(iv)

ͩकसी भी Ĥाͬधकरण/Ûयास/Ǔनकाय मɅ उपरोÈत èतर के नगर Ǔनयोजन अͬधकारȣ पदèथाͪपत

नहȣं होने पर नगर Ǔनयोजन ͪवभाग के िजला नगर Ǔनयोजक अथवा ¢ेğीय वǐरçठ नगर

Ǔनयोजक काया[लय से तकनीकȧ अͧभशंषा ĤाÜत ͩकया जाना आवæयक होगा।

414

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(v)

ͪवǓनयम-16 के अनसार

ु

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवɮ समèत ¢ेğɉ (आवासन मÖडल ¢ेğ/रȣको

¢ेğ/एस-2 (चार दȣवारȣ) ¢ेğ/एस-3 ¢ेğ/एयरपोट[ से 2 ͩक.मी कȧ पǐरͬध/एयरपोट[ अथॉǐरटȣ

Ùवारा जारȣ कलर कॉडेड जोǓनंग मैप (CCZM) मɅ दͧश[त रेड जोन/आमȸ एǐरया से 500 मी.

कȧ पǐरͬध/एस-5 ¢ेğ (Ǔनधा[ǐरत ͪवशेष ¢ेğɉ एवं ͪवशेष सड़कɉ) एवं अÛय ĤǓतबंͬधत ¢ेğɉ को

छोडकर) 2500 व.मी. तक के भूखÖडɉ एवं अͬधकतम 15 मी. ऊँचाई तक के भवनɉ के भवन

मानͬचğ अनमोदन

ु

करने हेतु अͬधकत

ृ

हɉगे।

11.3. भवन मानͬचğ सͧमǓत (Building Plan Committee) :-

(i)

ͪवकास Ĥाͬधकरण/नगर ͪवकास Ûयास हेतु भवन मानͬचğ सͧमǓत Ǔनàनानसार

ु

होगी-

ͪवकास Ĥाͬधकरण हेत भवन मानͬचğ सͧमǓत

ु

1

आयÈत

ु

, Ĥाͬधकरण

अÚय¢

2

सͬचव, Ĥाͬधकरण

सदèय

3

Ǔनदेशक, नगर आयोजना

सदèय

4

संबंͬधत अǓतǐरÈत आयÈत

ु

सदèय

5

संबंͬधत जोन-उपायÈत

ु

सदèय

6

पदèथाͪपत अǓतǐरÈत मÉय नगर Ǔनयोजक

ु

/वǐरçठ नगर

Ǔनयोजक

सदèय

सͬचव

7

वǐरçठ/उप नगर Ǔनयोजक

सदèय

नोट: ͪवकास Ĥाͬधकरणɉ Ùवारा जोन उपायÈतɉ

ु

कȧ अÚय¢ता मɅ जोनल सͧमǓत बनाई जाकर

Ĥाͬधकरण Ùवारा Ǔनधा[ǐरत ¢ेğफल के भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

हेतु अͬधकत

ृ

ͩकया जाकर

भवन माǓनचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ करने हेतु अͬधकत

ृ

ͩकया जा सकेगा।

नगर ͪवकास Ûयास हेत भवन मानͬचğ सͧमǓत

ु

1

सͬचव, नगर ͪवकास Ûयास

अÚय¢

2

वǐरçठ नगर Ǔनयोजक अथवा Ûयास मɅ पदèथाͪपत

वǐरçठतम नगर Ǔनयोजक

्

सदèय

सͬचव

3

Ûयास मɅ पदèथाͪपत उप नगर Ǔनयोजक

सदèय

4

Ûयास Ùवारा अͬधकत अͧभयंता

ृ

सदèय

(ii)

नगर Ǔनगम/नगर पǐरषɮ/नगर पाͧलका हेतु राजèथान नगर पाͧलका अͬधǓनयम, 2009 के

अंतग[त गǑठत भवन मानͬचğ सͧमǓत अथवा सͧमǓत गǑठत नहȣं होने कȧ िèथǓत मɅ

Ǔनàनानसार

ु

होगी-

नगर Ǔनगम हेत भवन मानͬचğ सͧमǓत

ु

1

आयÈत

ु

, नगर Ǔनगम

अÚय¢

2

नगर Ǔनगम मɅ पदèथाͪपत अǓतǐरÈत मÉय नगर

ु

Ǔनयोजक अथवा पदèथाͪपत वǐरçठतम नगर Ǔनयोजक

्

सदèय

सͬचव

3

संबंͬधत जोन-उपायÈत

ु

सदèय

4

नगर Ǔनगम Ùवारा अͬधकत उप

ृ

/सहायक नगर Ǔनयोजक

सदèय

नगर पǐरषɮ/नगर पाͧलका हेत भवन मानͬचğ सͧमǓत

ु

1

आयÈत

ु

/मÉय काय[कारȣ अͬधकारȣ

ु

/अͬधशांषी अͬधकारȣ

अÚय¢

2

Ǔनकाय Ùवारा अͬधकत अͧभयंता

ृ

सदèय

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

415

3

Ǔनकाय मɅ पदèथाͪपत वǐरçठतम नगर Ǔनयोजक/ĤाǾपकार,

यǑद Ǔनकाय मɅ नगर Ǔनयोजक/ĤाǾप नहȣं हो तो

Ǔनकाय Ùवारा अͬधकत कǓनçठ अͧभयÛता

ृ

सदèय

सͬचव

नोट: Ǔनकाय मɅ उप नगर Ǔनयोजक अथवा इससे उÍच èतर कर नगर Ǔनयोजन अͬधकारȣ

पदèथाͪपत होने पर भवन मानͬचğ सͧमǓत से अनमोदन

ु

होने के पæचात् मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ करने हेतु उनको अͬधकत

ृ

ͩकया जावेगा।

12.

ͪवशेष शिÈतयां :-

12.1 इन ͪवǓनयमɉ के ͪवषय पर राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर ͧलये गये Ǔनण[यɉ के आधार

पर जारȣ ͩकये जाने वाले आदेश/अͬधसचना

ू

, इन ͪवǓनयमɉ के भाग समझे जायɅगɅ। इन

ͪवǓनयमɉ के ͩकसी Ĥावधान कȧ तकनीकȧ åयाÉया करने, åयावहाǐरक कǑठनाई को दरू करने या

ͪवसंगǓतयɉ को दरू करने, ħांǓत, अèपçटता होने अथवा टंकण/ͧलͪपकȧय ğǑट

ु

कȧ िèथǓत मɅ

मÉय

ु

नगर Ǔनयोजक, राजèथान अपने èतर से èपçटȣकरण/शिÙधकरण

ु

जारȣ करने हेतु

अͬधकत

ृ

हɉगे।

12.2 इन ͪवǓनयमɉ के अÛतग[त भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

के ͩकसी Ĥकरण मɅ ͪवकासकता[ एवं

संबंͬधत नगरȣय Ǔनकाय के मÚय ͪववाद होने कȧ िèथǓत मɅ राÏय सरकार Ùवारा Ǔनण[य ͧलया

जा सकेगा।

12.3 ऐसे भवन िजस बाबत इन ͪवǓनयमɉ मɅ मानदÖड Ǔनधा[ǐरत नहȣं है उनके मापदÖड Ǔनधा[ǐरत

करने अथवा इन भवन ͪवǓनयमɉ मɅ संशोधन करने हेतु, Ĥकरण ͪवशेष मɅ तकनीकȧ मापदÖडɉ

मɅ ͧशͬथलता हेतु Ǔनàन सͧमǓत Ùवारा अͧभशंषा उपराÛत राÏय सरकार के èतर से आदेश जारȣ

ͩकये जायɅगे:-

ताͧलका-22

Ĥमख शासन सͬचव

ु

, नगरȣय ͪवकास ͪवभाग

अÚय¢

Ǔनदेशक, èवायƣ शासन ͪवभाग

सदèय

मÉय नगर Ǔनयोजक

ु

, राजèथान

सदèय

Ǔनदेशक, आयोजना, जͪवĤा

सदèय

नगरȣय ͪवकास ͪवभाग मɅ पदèथाͪपत वǐरçठतम नगर

्

Ǔनयोजक

सदèय सͬचव

अÚय¢/सͬचव, Indian Institute of Architects, राजèथान

चेÜटर

ͪवशेष आमंǒğत सदèय

सͧमǓत Ùवारा èथानीय Ǔनकाय, अÛय ͪवषय ͪवशेष£ɉ, ͪवकासकता[ओं के ĤǓतǓनͬधयɉ को

आवæयकता अनसार

ु

आमंǒğत ͩकया जा सकेगा।

12.4 इन ͪवǓनयमɉ के अÛतग[त Ĥकरण ͪवशेष मɅ देय शãक

ु

मɅ ͧशͬथलता राÏय सरकार Ùवारा दȣ जा

सकेगी।

416

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

13.

भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु अनमǓत

ु

, ĤͩĐया एवं वैÙयता

13.1 नगरȣय ¢ेğ मɅ कोई भी भवन Ǔनमा[ण स¢म अͬधकारȣ कȧ पव[ू ͧलͨखत èवीकǓत

ृ

अनसार

ु

हȣ

ͩकया जा सकेगा एवं भखÖड

ू

पर Ǔनमा[ण स¢म अͬधकारȣ Ùवारा अनमोǑदत

ु

भवन

मानͬचğ/मानͬचğɉ के अनसार

ु

हȣ ͩकया जाना होगा।

13.2 भवन मानͬचğ Ĥèततु करने हेतु Ǔनàन सचनाऐं

ू

Ĥèततु करनी होगी-

1.

समèत भवन मानͬचğɉ कȧ हाड[कॉपी के तीन सैट।

2.

सभी Ĥèतत भवन मानͬचğɉ मɅ सभी मापे व ¢ेğफल मैǑĚक Ĥणालȣ के अनसार

ु

ु

अथा[त हैÈटेयर

्

, मीटर, सेÛटȣमीटर व ͧमलȣमीटर मɅ अंͩकत करना अǓनवाय[ होगा।

3.

मानͬचğ मɅ ͪवÙयमान Ǔनमा[ण, हटाये जाने वाले Ǔनमा[ण एवं Ĥèताͪवत Ǔनमा[ण को

अलग-अलग रंग से दशा[या जाना होगा।

4.

भवन मानͬचğɉ कȧ जांच हेत पठनीय योÊय माप

ु

(Readable Scale) पर Ĥèतत ͩकये

ु

जाने होगɅ।

5.

भवन मानͬचğɉ मɅ Ǔनàनͧलͨखत Þयौरे दशा[ये जाने होगɅ:-

(i) साईट Üलान (सैटबैक, ǒबिãडंग ÞलॉÈस्, Ĥवेश/Ǔनकास, आसपास कȧ लगती हईु

भͧम

ू

/सड़के/èथल का ͪववरण आǑद को दशा[ते हएु)

(ii) समèत Ýलोर Üलान, चारɉ Ǒदशाओं के एͧलवेशन, Ûयनतम

ू

दो सेÈशन (िजसमɅ से

Ûयनतम

ू

एक सीढȣ एवं एक ͧलÝट से हो)।

(iii) हǐरत ¢ेğ, शरण ¢ेğ, सͪव[सेज् (भͧमगत

ू

/खलेु ¢ेğ/अÛय तलɉ पर), रेन वॉटर हारवेिèटंग

èĚÈचर, सौलर पेनल, ठोस कचरा ĤबÛधन का èथान।

(iv) सामदाǓयक

ु

सͪवधाऐं

ु

/कॉमन एǐरया।

(v) ͪवशेष योÊयजनɉ हेतु आवæयक Ĥावधान यथा रैàप, टॉयलेट, पाͩकɍ ग इ×याǑद।

(vi) पाͩकɍ ग Üलान मय वाहनɉ का सक[ लेशन

ु

, आगÛतकɉ

ु

कȧ पाͩकɍ ग, इलेिÈĚकल åहȣकãस

चािजɍग हेतु पाͩकɍ ग।

(vii) अिÊनशमन वाहन हेतु गͧलयारा।

6.

(i) ͪवǓनयम 16.5 मɅ उãलेͨखत स¢मता अनसार

ु

वाèतͪवɮ

ु

/तकनीकȧͪवद Ùवारा तैयार ͩकये

गये भवन मानͬचğ हȣ èवीकार ͩकये जायɅगे।

(ii) वाèतͪवɮ

ु

/तकनीकȧͪवद समèत भवन मानͬचğɉ पर अपना नाम, पता और पंजीयन

संÉया अंͩकत करते हएु हèता¢र करेगɅ।

(iii) आवेदक Ùवारा भी समèत भवन मानͬचğɉ पर हèता¢र ͩकये जाने आवæयक होगɅ।

13.3 लȣजडीड/पÒटे के साथ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

जारȣ करने हेतु ĤͩĐया:-

(i) 500 व.मी. तक ͩकसी भी उपयोग के भखÖडɉ

ू

के लȣजडीड/पÒटा जारȣ ͩकये जाने के साथ भतल

ू

+ Ĥथम तल (अͬधकतम 8 मी. ऊँचाई) कȧ èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जानी होगी। इससे अͬधक कȧ

èवीकǓत

ृ

चाहे जाने पर इन ͪवǓनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया अपनाते हएु भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जा सकेगी एवं इस मद मɅ जमा राͧश का समायोजन करते हयेु अǓतǐरÈत अन£ेय

ु

Ǔनमा[ण

हेतु Ǔनयमानसार

ु

राͧश देय होगी।

(ii) परÛतु एस-2 (चार Ǒदवारȣ) ¢ेğ/एयरपोट[ से 2 ͩक.मी. कȧ पǐरͬध/एयरपोट[ अथॉǐरटȣ Ùवारा जारȣ

कलर कॉडेड जोǓनंग मैप (CCZM) मɅ रेड जोन मɅ/आमȸ एǐरया से 100 मी. कȧ पǐरͬध/एस-5

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

417

¢ेğ (Ǔनधा[ǐरत ͪवशेष ¢ेğɉ एवं ͪवशेष सड़को)/अÛय ĤǓतबंͬधत ¢ेğ मɅ लȣजडीड/पÒटा के साथ

Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

नहȣं दȣ जावेगी। उÈत ¢ेğɉ मɅ इन ͪवǓनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया अपनाते हएु

भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

दȣ जानी होगी।

13.4 500 व.मी. ¢ेğफल तक के भखÖडɉ

ू

पर भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु ĤͩĐया :-

(i) ͪवǓनयम 13.2 (ii) मɅ उãलेͨखत ¢ेğɉ को छोड़कर शेष नगरȣय ¢ğɉ मɅ 500 व.मी. ¢ेğफल

तक के सभी उपयोगɉ के भखÖडɉ

ू

अथवा ऐसे भखÖड

ू

िजनमɅ अͬधकतम 500 व.मी. Ǔनͧम[त ¢ेğ

Ĥèताͪवत हो, ऐसे Ĥकरणɉ मɅ भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

करवाया जाना अǓनवाय[ नहȣं होगा।

(ii) उÈत भखÖडɉ

ू

पर अनसची

ुू

-05 मɅ Ǔनधा[ǐरत चेकͧलèट मɅ उãलेͨखत समèत दèतावेजɉ को

आवेदक Ùवारा एवं पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

/तकनीकȧͪवद Ùवारा Ĥमाͨणत करवाकर संबंͬधत Ǔनकाय

मɅ Ĥèततु करने एवं Ĥèताͪवत मानͬचğɉ के ¢ेğफल के आधार पर समèत देय राͧश जमा

करने के पæचात भवनɉ का Ǔनमा[ण ͩकया जा सकेगा।

(iii) यǑद भखÖड

ू

पर पव[ू मɅ हȣ ǒबना èवीकǓत

ृ

Ǔनमा[ण ͩकया जा चका

ु

है तथा यǑद ऐसा Ǔनमा[ण

भवन ͪवǓनयमɉ के अनǾप

ु

है तो उसकȧ Ǔनधा[ǐरत शाèती जमा करवाई जानी होगी। यǑद

ͪवÙयमान Ǔनमा[ण भवन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ ͪवपरȣत है तो ऐसे Ǔनमा[ण को हटाये जाने कȧ

सǓनिæचतता

ु

के पæचात् हȣ उÈत चैकͧलèट Ĥमाͨणत कȧ जायेगी।

(iv) आवेदक Ùवारा उपरोÈतानसार

ु

समèत दèतावेजɉ मय शãक

ु

कȧ ĤािÜत कȧ सǓनिæचतता

ु

उपराÛत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा ĤािÜत सचना

ू

पğ (Acknowledgement Letter) ĤाǾप-र मɅ

ĤािÜत Ǒदनांक से 03 Ǒदवस मɅ जारȣ ͩकया जाना होगा।

(v) भèवामी

ू

Ùवारा भवन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

Ǔनधा[ǐरत सैटबैक छोडकर Ǔनमा[ण ͩकया जाना

आवæयक होगा एवं अÛय समèत मापदÖडɉ कȧ पालना भी सǓनिæचत

ु

कȧ जानी होगी। मौके पर

भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवपरȣत ͩकये गये Ǔनमा[ण को अनाͬधकत

ृ

कȧ Įेणी मɅ मानते हएु èथानीय

Ǔनकाय Ùवारा Ǔनयमानसार

ु

काय[वाहȣ कȧ जावेगी।

13.5 500 व.मी. ¢ेğफल से अͬधक के भखÖडɉ

ू

पर èथानीय Ǔनकाय Ùवारा भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु ĤͩĐया

(i)

500 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के समèत उपयोग के भखÖडɉ

ू

पर भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

करवाये जाने के पæचात् हȣ Ǔनमा[ण ͩकया जाना होगा।

(ii)

ऐसे Ĥकरणɉ मɅ èथानीय Ǔनकाय èतर पर ͪवǓनयम 11.2 मɅ उãलेͨखत स¢मता अनसार

ु

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

ͩकये जा सकेगɅ।

(iii)

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

हेतु स¢म अͬधकारȣ को Ǔनधा[ǐरत Ĥपğ मɅ ऑनलाईन आवेदन

Ĥèततु ͩकया जावेगा। आवेदक Ùवारा अनसची

ुू

-6 मɅ Ǔनधा[ǐरत चेकͧलèट/ऑनलाइन आवेदन मɅ

उãलेͨखत समèत दèतावेज/सचनाएं

ू

ऑनलाइन Ĥèततु कȧ जानी होगी तथा भवन मानͬचğɉ एवं

अÛय समèत आवæयक दèतावेजɉ का एक सेट हाड[कॉपी ǐरकॉड[ हेतु Ĥèततु ͩकया जाना होगा।

(iv)

काउंͧसल ऑफ आͩक[ टेÈचर से पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

/इंͫडयन इंèटȣÒयटू ऑफ आͩक[ टेÈटस् का

सहयÈत

ु

सदèय Ùवारा हȣ तैयार ͩकये गये मानͬचğ èवीकार ͩकये जायɅगे। ऐसे पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

भवन मानͬचğɉ पर अपना नाम, पता और पंजीयन संÉया अंͩकत करते हएु हèता¢र

करेगɅ। आवेदक Ùवारा भी भवन मानͬचğɉ पर हèता¢र ͩकये जाने होगɅ।

418

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(v)

आवेदक Ùवारा आवेदन के साथ जांच फȧस जमा करवाकर Ĥमाण èवǾप चालान कȧ ĤǓत

Ĥèततु करनी होगी।

(vi)

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

हेतु स¢म अͬधकारȣ Ùवारा अÛय सचना

ू

चाहे जाने पर उसे

उपलÞध कराना आवæयक होगा।

(vii) आवेदन ĤाÜत होने कȧ Ǒदनांक से अͬधकतम 15 काय[ Ǒदवस मɅ मौका ǐरपोट[ एवं समèत

दèतावेजɉ व मानͬचğɉ कȧ जांच कȧ जानी होगी एवं सहȣ पाये जाने पर स¢म अͬधकारȣ Ùवारा

मांग पğ जारȣ ͩकया जाना होगा। अÛयथा कमी पǓत[

ू

हेतु आवेदक को सͬचत

ू

ͩकया जाना

होगा।

(viii) आवेदक Ùवारा कमी पǓत[

ू

15 Ǒदवस मɅ पण[

ू कȧ जानी होगी। यǑद आवेदक Ùवारा 15 Ǒदवस

मɅ कमी पǓत[

ू

नहȣं कȧ जाती है तो èथानीय Ǔनकाय Ùवारा एक èमरण पğ जारȣ ͩकया जावेगा।

आवेदक Ùवारा èमरण पğ जारȣ Ǒदनांक से 15 Ǒदवस मɅ भी कमी पǓत[

ू

नहȣं कȧ जाती है तो

ĤाÜत आवेदन को Ǔनरèत कर जांच शãक

ु

जÞत ͩकया जावेगा।

(ix)

मांग पğ जारȣ Ǒदनांक से 120 Ǒदवस मɅ मांग राͧश जमा ना होने पर ĤाÜत आवेदन को

Ǔनरèत कर जांच शãक

ु

जÞत ͩकया जावेगा एवं आवेदक Ùवारा पनः

ु

भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु

आवेदन Ĥèततु ͩकया जाना होगा।

(x)

मांग राͧश/दèतावेज जमा होने कȧ Ǒदनांक से अͬधकतम 10 काय[Ǒदवस मɅ भवन मानͬचğ

èवीकǓत

ृ

जारȣ ͩकया जाना आवæयक होगा।

(xi)

नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा जारȣ मांग पğ अनसार

ु

आवेदक Ùवारा देय सàपण[

ू राͧश जमा कराने

के पæचात यǑद 10 काय[ Ǒदवसɉ मɅ अनमोǑदत

ु

भवन मानͬचğ जारȣ नहȣं ͩकये जाते है तो

भखÖड

ू

पर भवन ͪवǓनयमɉ के अनǾप

ु

Ǔनमा[ण काय[ Ĥारàभ ͩकये जाने पर ऐसे Ǔनमा[ण को

ǒबना èवीकǓत

ृ

Ǔनमा[ण नहȣं माना जावेगा एवं संबंͬधत नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा अनमोǑदत

ु

भवन

मानͬचğ जारȣ ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

13.6 500 व.मी. ¢ेğफल से अͬधक के भखÖडɉ

ू

पर राÏय सरकार Ùवारा पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

Ùवारा

भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु ĤͩĐया :-

(i)

आवासन मÖडल ¢ेğ, रȣको ¢ेğ एवं ͪवǓनयम 13.2 (ii) मɅ उãलेͨखत ¢ेğɉ को छोड़कर अÛय

समèत ¢ेğɉ मɅ 500 व.मी. से अͬधक एवं 2500 व.मी. तक के भखÖडɉ

ू

पर अͬधकतम 15 मी.

ऊँचाई तक के भवनɉ के भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

ͪवǓनयम 16.3 के अनसार

ु

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवɮ Ùवारा ͩकये जा सकेगɅ।

(ii)

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

हेतु पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

Ùवारा समèत दèतावेजɉ एवं भवन

मानͬचğɉ कȧ Ǔनयमानसार

ु

जांच कर सहȣ पाये जाने पर आवेदक को मांग पğ जारȣ ͩकया जाना

होगा।

(iii)

आवेदक Ùवारा èथानीय Ǔनकाय मɅ मांग राͧश जमा करवाकर रसीद कȧ ĤǓत पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

को Ĥèततु कȧ जानी होगी।

(iv)

मांग राͧश कȧ रसीद/समèत आवæयक दèतावेज ĤाÜत कर पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

Ùवारा

Ǔनयमानसार

ु

भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जावेगी।

Hkkx 6 ¼[k½

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419

(v)

आवेदक Ùवारा पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवɮ से ĤाÜत भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

मय अनसची

ुू

-6 मɅ

उãलेͨखत समèत दèतावेज मय मांग राͧश रसीद नगरȣय Ǔनकाय मɅ जमा करवाये जाने होगɅ।

(vi)

आवेदक Ùवारा उपरोÈतानसार

ु

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवɮ Ùवारा जारȣ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

मय

समèत दèतावेजɉ व शãक

ु

कȧ ĤािÜत कȧ सǓनिæचतता

ु

उपराÛत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा

दèतावेजɉ कȧ ĤािÜत Ǒदनांक से 07 Ǒदवस मɅ ĤाǾप-र मɅ ĤािÜत सचना

ू

पğ

(Acknowledgement Letter) जारȣ ͩकया जाना होगा।

(vii) आवेदक Ùवारा èथानीय Ǔनकाय से ĤािÜत सचना

ू

पğ (Acknowledgement Letter) ĤाÜत

ͩकये जाने के उपराÛत हȣ मौके पर Ǔनमा[ण काय[ Ĥारàभ ͩकया जाना होगा अÛयथा

Acknowledgement Letter ĤाÜत ͩकये ǒबना मौके पर ͩकये गये Ǔनमा[ण को ǒबना èवीकǓत

ृ

Ǔनमा[ण Įेणी मɅ माना जाकर Ǔनयमानसार

ु

शाèती देय होगी एवं Ĥाͬधकरण Ùवारा Ǔनयमानसार

ु

काय[वाहȣ कȧ जावेगी।

(viii) पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

Ùवारा जारȣ भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

का èथानीय Ǔनकाय Ùवारा एक

पथक

ृ

रिजèटर मɅ अंकन ͩकया जाकर ǐरकॉड[ हेतु संधारण ͩकया जाना आवæयक होगा।

13.7 Ǔनàन Ĥकार के Ǔनमा[ण काय[ हेतु èवीकǓत

ृ

कȧ आवæयकता नहȣं होगी :-

(i)

बागवानी, ͩफǓनͧशगं काय[ यथा सफेदȣ, रंगाई, पनः

ु

टाइãस अथवा पनः

ु

छत बनवाने,

Üलाèटर करने, पनः

ु

फश[ बनवाने, èवयं के èवाͧम×व कȧ भͧम

ू

मɅ छÏजा Ǔनमा[ण कराने आǑद।

(ii)

ĤाकǓतक

ृ

ͪवपदा के कारण नçट हएु भवन को पव[ू मɅ अनमोǑदत

ु

मानͬचğ अनसार।

ु

(iii)

सर¢ा

ु

कȧ ͸िçट से 24 मीटर तक ऊंचाई कȧ बाउÖĜीवाल तथा बाउÖĜीवाल पर 1 मीटर

ͬĒल/फेिÛसंग, हेत।ु

(iv)

पानी के भÖडारण हेतु टɅक/सेिÜटक टɅक/कंईु आǑद ।

(v)

कͧलंग

ू

ÜलाÛट/सोलर ÜलाÛट।

(vi)

भवन से Ǔनयमानसार

ु

संबंͬधत सेवायɅ एवं सͪवधायɅ

ु

जैसे वातानकलन

ुू

, आग से बचाव, वषा[

जल संĒहण, सीवेज ĚȣटमɅट Üलांट, चौकȧदार क¢ इ×याǑद।

(vii) भवन मɅ अिÊनशमन सर¢ा

ु

/ͬचͩक×सीय आवæयकता हेतु आवæयक सीǑढ़याँ/रैàप Ǔनमा[ण।

13.8 अनमोǑदत

ु

भवन मानͬचğɉ कȧ वैÙयता अवͬध:-

(i)

भवन मानͬचğो कȧ अन£ा

ु

अवͬध, भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ ͩकये जाने कȧ Ǒदनांक से

सात वष[ देय होगी।

(ii)

Ǔनधा[ǐरत अवͬध के पæचात भी Ǔनमा[ण पण[

ू नहȣं होने पर अनुमोदन शãक

ु

कȧ 20 ĤǓतशत

राͧश लेकर आगामी 02 वष[ के ͧलए तथा इसके अǓतǐरÈत अवͬध हेतु ĤǓत वष[ हेतु अनमोदन

ु

शãक

ु

कȧ 20 ĤǓतशत राͧश लेकर मानͬचğ अन£ा

ु

अवͬध बढाई जा सकेगी।

13.9 संशोͬधत भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

हेतु:-

(i)

èथानीय Ǔनकाय अथवा पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

से भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

करवाये जाने के

पæचात् ͪवǓनयम 13.7 मɅ उãलेͨखत Ǔनमा[ण कायɟ के अǓतǐरÈत यǑद अनमोǑदत

ु

भवन

420

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

मानͬचğɉ मɅ ͩकसी भी Ĥकार का पǐरवत[न ͩकया जाना Ĥèताͪवत हो तो ͪवकासकता[ को

संशोͬधत भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

करवाया जाना अǓनवाय[ होगा।

(ii)

संशोͬधत भवन मानͬचğ अनमोǑदत

ु

करवाये ǒबना यǑद मौके पर अनमोǑदत

ु

मानͬचğɉ से

अǓतǐरÈत Ǔनमा[ण ͩकया जाता है जो भवन ͪवǓनयम के अनǾप

ु

हो तो, ऐसे ͩकये गये

अǓतǐरÈत Ǔनमा[ण पर Ǔनयमानसार

ु

ǒबना अनमǓत

ु

Ǔनमा[ण शाèती देय होगी।

(iii)

संशोͬधत भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

कȧ ĤͩĐया ͪवǓनयम 13.4/13.5 के अनसार

ु

हȣ होगी।

(iv)

रेरा मɅ पंजीकत

ृ

ĤोजेÈट के अनमोǑदत

ु

मानͬचğो मɅ संशोधन ͩकये जाने पर राजèथान ǐरयल

èटेट (डवलपमेÛट एÖड रेÊयलेशन

ू

) एÈट, 2016 के Ĥावधान के अनसार

ु

आवंǑटयɉ कȧ सहमǓत

ĤाÜत ͩकये जाने के पæचात् हȣ संशोͬधत मानͬचğो का अनमोदन

ु

ͩकया जा सकेगा।

(v)

पǐरयोजना के कॉमन एǐरया/सͪवधाओं

ु

यथा पाͩकɍ ग, हǐरत¢ेğ आǑद मɅ संशोधन/ͪवèतार

Ĥèताͪवत ͩकये जाने पर दो-Ǔतहाई (2/3rd) आवंǑटयɉ के सहमǓत ͪवकासकता[ Ùवारा Ĥèततु कȧ

जानी होगी तथा दो दैǓनक समाचार पğɉ मɅ ͪवकासकता[ के åयय पर आपͪƣ आमंǒğत कȧ जानी

होगी एवं पǐरसर मɅ संशोͬधत मानͬचğ चèपा ͩकया जाकर उसका फोटोĒाफ Ĥèततु ͩकया जाना

आवæयक होगा।

(vi)

ͪवकासकता[ से उÈतानसार

ु

सहमǓतयɉ के साथ पǐरयोजना मɅ आǑदनांक तक कल

ु

आवंǑटयɉ

कȧ संÉया घोͪषत करने हेतु शपथ पğ भी ͧलया जाना होगा।

14.

Ǔनमा[ण काय[ के दौरान अपनाई जाने वालȣ ĤͩĐया

14.1 भवन मानͬचğɉ के अनमोदन

ु

पæचात् मौके पर भवन Ǔनमा[ण शǾु ͩकये जाने के समय भवन

Ǔनमा[ता Ùवारा एक बोड[ पर Ǔनàनानसार

ु

Þयौरा जो कȧ पठनीय हो, को ऐसे èथल पर (मÉय

ु

सड़क कȧ ओर) लगाया जावे, िजससे सभी लोगɉ को Ǔनͧम[त ͩकये जाने वाले भवन के

अनमोदन

ु

कȧ पण[

ू जानकारȣ ĤाÜत हो सकɅ ।

ताͧलका-23

Đ.सं.

Þयौरा

ͪववरण

(i)

ĤोजेÈट का नाम

(ii)

ͪवकासकता[ का नाम

(iii)

ĤोजेÈट का उपयोग

(iv)

भखÖड का ¢ेğफल

ू

(v)

मंिजलɉ कȧ संÉया

(vi)

संपक[ हेत मो

ु

. नàबर

(vii)

रेरा रिजèĚेशन नàबर (यǑद लाग हो

ू

तो)

(viii)

रेरा का वेबसाईट एडरेस (यǑद लाग हो

ू

तो)

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jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

421

14.2 स¢म अͬधकारȣ Ùवारा समय-समय पर भवन Ǔनमा[ण का Ǔनरȣ¢ण ͩकया जा सकेगा तथा

बहमंिजले

ु

एवं अÛय ͪवशेष ĤकǓत

ृ

के भवनɉ मɅ अǓतǐरÈत सचना

ू

Ǔनमा[ण काय[ के दौरान स¢म

अͬधकारȣ Ùवारा यǑद आवæयक समझा जाये तो ͪवकासकता[ Ùवारा उपलÞध करवाई जानी

आवæयक होगी।

14.3 भवन ͪवǓनयमɉ के अपे¢ाओं के अनǾप

ु

भवन Ǔनमा[ण करने कȧ िजàमेदारȣ भवन Ǔनमा[ण

अन£ाधारȣ

ु

कȧ होगी।

14.4 भवन Ǔनमा[ण के समय Ǔनमा[ण सामĒी से आस पास के भवनɉ के Ǔनवासकता[ओं को ͩकसी

Ĥकार कȧ असͪवधा

ु

न हो, इस हेतु भवन Ǔनमा[ण के दौरान चारɉ ओर पदȶ लगवायɅ जावɅ।

14.5 भवनो को जोͨखम के आधार पर तीन भागɉ मɅ ͪवभािजत ͩकया गया है-

(i) कम जोͨखम के भवन' (Low risk building)- 500 वग[मीटर ¢ेğफल के भखÖड

ू

एवं ऐसे

भखÖड

ू

िजन पर अͬधकतम Ǔनͧम[त ¢ेğफल 500 वग[मीटर तक हȣ अन£ेय

ु

हो (यथा ǐरसोट[,

मोटल, फाम[ हाउस, पया[वरण मैğी आवास आǑद) ¢ेğफल तक के 15 मी. ऊँचाई तक के

समèत उपयोग के भखÖड

ू

पर Ĥèताͪवत भवन।

(ii) मÚयम जोͨखम के भवन' (Medium risk building)-500 व.मी. ¢ेğफल से अͬधक एवं

2500 व.मी. ¢ेğफल तक 15 मीटर तक कȧ ऊँचाई के समèत उपयोग के भवन।

(iii) अͬधक जोͨखम के भवन' (High risk building)- 15 मीटर से अͬधक ऊँचाई के समèत

उपयोग के भवन।

14.6 मÚयम जोͨखम (Medium Risk Building)/अͬधक जोͨखम (High Risk Building) भवनो

मɅ िÜलÛथ लेवल Ǔनरȣ¢ण हेतु पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

/तकनीकȧͪवɮ भी अͬधकत

ृ

हɉगे।

15.

पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ

(Completion Certificate)

एवं

अͬधवास

Ĥमाण-पğ

(Occupancy Certificate)

15.1. Ǔनàन भवनɉ हेतु पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण-पğ ĤाÜत ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा :-

èवतंğ आवास/फाम[ हाउस के भखÖडɉ

ू

को छोडकर ÝलेÒस/Ēपु हाउͧसंग एवं 500 वग[मीटर से अͬधक

¢ेğफल के समèत उपयोग के भखÖडɉ

ू

पर भवन का Ǔनमा[ण पराू होने पर भवन Ǔनमा[णकता[ को

पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ एवं अͬधवास Ĥमाण पğ ĤाÜत करना आवæयक होगा।

15.2. Ǔनàन Ǔनमा[ण काय[ पण[

ू होने पर पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण-पğ ĤाÜत जारȣ ͩकया जाना होगा :-

(i)

भवन मɅ ͧसͪवल वक[ (मेसनरȣ व आरसीसी वक[ ), Üलाèटर, ͨखडकȧ व दरवाजे/èĚÈचरल

Êलेिजंग वक[ , सेनटरȣ व ǒबजलȣ पानी ͩफǑटंग, रेͧलंग, ͧलÝट, Ýलोǐरंग, सामदाǓयक

ु

सͪवधाओं

ु

,

सͪव[सेज आǑद का Ǔनमा[ण अनमोǑदत

ु

मानͬचğ अनसार

ु

पण[

ू

होने एवं अनसची

ुू

-3 के अनसार

ु

आवæयक एनओसी/सǑट[ͩफकेट कȧ सǓनिæचतता

ु

पæचात् हȣ पण[ता

ू

Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया

जावेगा।

422

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ii)

यǑद मौके पर अनमोǑदत

ु

भवन मानͬचğɉ से ͧभÛन Ǔनमा[ण ͩकया गया है तो सव[-Ĥथम मौके

पर ͩकये गये Ǔनमा[ण के अनसार

ु

संशोͬधत भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

करवाया जाकर हȣ

तदानसार

ु

पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकया जावेगा।

(iii)

पण[ता

ू

Ĥमाण पğ ĤाÜत ͩकये जाने के पæचात् योजना मɅ साईनेजेज, लेÖडèकेͪपंग, Üलांटेशन

आǑद उपलÞध होने पर व भवन मɅ आवæयक सͪवधाऐं

ु

यथा ǒबजलȣ, पानी, सीवरेज, गैस आǑद

कनेÈशन संबंͬधत ͪवभाग से ĤाÜत ͩकये जाने एवं अनसची

ुू

-3 के अनसार

ु

आवæयक

एनओसी/सǑट[ͩफकेट कȧ सǓनिæचतता

ु

पæचात् भवन रहवास के ͧलये उपयÈत

ु

पाये जाने पर

अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया जावेगा।

(iv)

Ēुप हाउͧसंग के ĤोजेÈटो मɅ भवन पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ जारȣ करते समय सीवरेज ĚȣटमɅट

ÜलाÛट (STP) हेतु आवæयक संरचना का Ǔनमा[ण ĤोजेÈट मɅ ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

सीवरेज ĚȣटमɅट ÜलाÛट (STP) हेतु मशीनरȣ कȧ èथापना ͪवकासकता[ Ùवारा पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ

जारȣ करने कȧ Ǔतͬथ से 3 वष[ कȧ अवͬध अथवा ĤोजेÈट मɅ Ǔनͧम[त आवासीय इकाईयɉ मɅ से

कम से कम 30 ĤǓतशत इकाईयɉ का वाèतͪवक उपयोग Đेताओं Ùवारा Ĥारàभ करने (अथा[त

कम से कम 30 ĤǓतशत इकाईयɉ मɅ Ǔनयͧमत ͪवÙयतु उपयोग हेतु ǒबजलȣ कनेÈशन èथाͪपत

हो), जो भी कम हो, पर ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा। सीवरेज ĚȣटमɅट ÜलाÛट (STP) हेतु

मशीनरȣ èथाͪपत कर इसका सचाǾ

ु

संचालन Ĥारàभ ͩकये जाने कȧ अंतǐरम अवͬध मɅ

ͪवकासकता[ Ùवारा èथानीय Ǔनकाय/Ĥदषण

ू

Ǔनयंğण मÖडल के Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ अनसार

ु

अÛय ͪवͬध/ĤͩĐया Ùवारा ĤोजेÈट मɅ सीवरेज ͫडèपोजल का Ĥबंध करना अǓनवाय[ होगा। इस

हेतु ͪवकासकता[ से शपथ-पğ ĤाÜत ͩकया जावेगा।

(v)

अͬधवास Ĥमाण-पğ जारȣ होने के 03 माह के अंदर Consent to Operate पया[वरण ͪवभाग

से ĤाÜत ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

15.3 आंͧशक पण[

ूता/आंͧशक अͬधवास Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकये जाने हेतु:-

(i)

यǑद ͩकसी भखÖड

ू

मɅ एक से अͬधक ǒबिãडंग Þलॉक का Ǔनमा[ण Ĥèताͪवत हो तो आंͧशक

पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ के ͧलए आवेदन ͩकसी भी ǒबिãडंग Þलॉक के ͧलए िजसका Ǔनमा[ण ǒबÛदु

संÉया 15.2 (i) के अनसार

ु

पण[

ू हो गया हो, पथक

ृ

Ǿप से भी ͩकया जा सकता है। लेͩकन

ͩकसी ǒबिãडंग Þलॉक का पाट[ भाग के ͧलए आंͧशक पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ नहȣ Ǒदया जायेगा।

आंͧशक पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकये जाने से पव[ू ĤोजेÈट मɅ Ĥèताͪवत सामदाǓयक

ु

सͪवधाओं

ु

का Ǔनमा[ण भी पण[

ू ͩकया जाना आवæयक होगा।

(ii)

भखÖड

ू

पर आंͧशक पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकये जाने के पæचात् यǑद ĤोजेÈट के उस भाग

हेतु आवæयक सͪवधाएँ

ु

यथा ǒबजलȣ, पानी, सीवरेज, गैस कनेÈशन, ĚाÛसफॉमर, जीएसएस,

एसटȣपी, डÞãयटȣपी

ू

, पाͩकɍ ग, अिÊनशमन सर¢ा

ु

, हǐरत ¢ेğ आǑद पण[

ू ͩकये जाने पर एवं

अनसची

ुू

-3 के अनसार

ु

आवæयक एनओसी/सǑट[ͩफकेट कȧ सǓनिæचतता

ु

पæचात् आंͧशक भाग

यǑद रहवास के ͧलये उपयÈत

ु

पाये जाने पर आंͧशक अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया जा

सकेगा।

15.4 पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकये जाने कȧ स¢मता:-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

423

ͪवकासकता[ Ùवारा अनमोǑदत

ु

मानͬचğ अनसार

ु

Ǔनमा[ण काय[ पण[

ू होने पर संबंͬधत Ǔनकाय से

ͪवǓनयम 11.2 के अनसार

ु

अथवा ͪवǓनयम 16 के अनसार

ु

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद से Ǔनयमानसार

ु

पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ ĤाÜत कर सकेगा।

15.5 èथानीय Ǔनकाय से पण[ता

ू

एवं अͬधवास Ĥमाण पğ ĤाÜत करने के ͧलये सामाÛय ĤͩĐया

Đ.सं

èथानीय Ǔनकाय से पण[ता एवं अͬधवास से Ĥमाण

ू

-पğ ĤाÜत करने कȧ ĤͩĐया

1.

पण[ता Ĥमाण

ू

-पğ हेत ĤाÜत आवेदनɉ कȧ जांच हेत

ु

ुसंबंͬधत Ǔनकाय Ùवारा एक सͧमǓत

गǑठत कȧ जावेगी िजसमɅ संबंͬधत Ǔनकाय का Ĥाͬधकत अͬधकारȣ

ृ

, नगर Ǔनयोजन अͬधकारȣ

(जो सहायक नगर Ǔनयोजक से कम èतर का न हो), सàबिÛधत अͧभयंता को शाͧमल

ͩकया जायेगा, िजसे पण[ता Ĥमाण

ू

-पğ Ĥदत करने हेत ĤाÜत आवेदनɉ कȧ जाँच के ͧलए

ु

अͬधकत ͩकया जावेगा।

ृ

2.

अन£ाधारक Ùवारा Ǔनमा[ण पण[ होने कȧ सचना स¢म अͬधकारȣ को मय

ु

ू

ू

मौका पर ͩकये

गये वाèतͪवक Ǔनमा[ण के मानͬचğɉ एवं अनमोǑदत मानͬचğɉ के

ु

(3 सेट) के साथ Ǔनधा[ǐरत

आवेदन पğ, Ǔनधा[ǐरत शपथ पğ, Ǔनधा[ǐरत चैकͧलèट व Ǔनधा[ǐरत शãक जमा कराये गये

ु

चालान कȧ Ĥͪƣ Ĥèतत कȧ जायेगी।

ु

3.

स¢म अͬधकारȣ Ùवारा आवेदन ĤाÜत होने के 15 Ǒदन के अÛदर मौका Ǔनरȣ¢ण करने हेत ु

Ǒदनांक एवं समय तय कर अन£ाधारक को सͬचत कर संयÈत Ǿप से मौका Ǔनरȣ¢ण

ु

ू

ु

ͩकया जायेगा (उÈत Ǒदनांक आवेदन ĤèतǓत के अͬधकतम

ु

15 Ǒदवस के अÛतराल पर

होगा)।

4.

भवन का Ǔनमा[ण अनमोǑदत भवन मानͬचğ के अनसार

ु

ु

पाये जाने पर कमेटȣ Ùवारा स¢म

अͬधकारȣ को पण[ता Ĥमाण

ू

-पğ जारȣ करने कȧ अनशंषा

ु

10 Ǒदवस के भीतर Ĥेͪषत कर दȣ

जायेगी। उÈत अनशंषा ĤाÜत होने के पæचात स¢म अͬधकारȣ Ùवारा

ु

्

10 Ǒदवस के अÛदर

पण[ता Ĥमाण

ू

-पğ जारȣ कर Ǒदया जायेगा। भखÖड पर अनमोǑद

ू

ु

त भवन मानͬचğ से ͧभÛन

ऐसा Ǔनमा[ण/आतंǐरक पǐरवत[न जो ͩक भवन ͪवǓनयमɉ के अनǾप अन£ेय होने पर

ु

ु

संशोͬधत भवन मानͬचğ èवीकत करवाया जाना होगा।

ृ

5.

अन£ाधारक Ùवारा आवेदन करने के पæचात

ु

्30 Ǒदवस मɅ यǑद कमेटȣ अन£ाधारक को

ु

अपने Ǔनण[य कȧ सचना Ĥेͪषत

ू

नहȣं करती हɇ तो अन£ाधारक

ु

15 Ǒदवस का पनः नोǑटस

ु

स¢म अͬधकारȣ को देगा। इसके उपराÛत भी पण[ता Ĥमाण

ू

-पğ जारȣ नहȣं ͩकये जाने पर

ͫडàड पण[ता Ĥमाण

ू

-पğ माना जावेगा।

6.

पण[ता Ĥमाण पğ ĤाÜत ͩकये जाने के पæचात योजना मɅ साईनेजेज

ू

्

, लेÖडèकेͪपंग, Üलांटेशन

आǑद उपलÞध होने पर व भवन मɅ आवæयक सͪवधाएँ यथा ǒबजलȣ

ु

, पानी, सीवरेज, गैस

आǑद कनेÈशन संबंͬधत ͪवभाग से ĤाÜत ͩकये जाने एवं अनसची

ुू

-3 के अनसार आवæयक

ु

एनओसी/सǑट[ͩफकेट ĤाÜत करने के पæचात अͬधवास Ĥमाण पğ हेत आवेदन करना होगा।

्

ु

अͬधवास Ĥमाण-पğ जारȣ होने के 3 माह के अंदर Consent to Operate पया[वरण ͪवभाग से

ĤाÜत ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

7.

उÈत आवेदन ĤाÜत होने के 7 Ǒदवस कȧ अवͬध मɅ स¢म अͬधकारȣ/पंजीकत वाèतͪवɮ

ृ

ु

Ùवारा आवæयक जाँच कर अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया जावेगा।

8.

पूण[ता/अͬधवास Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकये जाने के पæचात यǑद भखÖड पर कोई Ǔनयम

्

ू

ͪवǽÙध Ǔनमा[ण ͩकया जाता है तो पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ स¢म अͬधकारȣ Ùवारा

त×काल Ǔनरèत ͩकया जाकर उस भखÖड पर ͩकये जा रहे Ǔनमा[ण को बंद करवाया जा

ू

सकेगा तथा भवन को सीज भी ͩकया जा सकेगा।

424

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

9.

अनमोǑदत मानͬचğ से ͪवचलन लेͩकन भवन ͪवǓनयम के अंतग[त ͩकया गया Ǔनमा[ण

ु

-

अनमोǑदत मानͬचğ से ͪवचलन लेͩकन भवन ͪवǓनयमो के अÛतग[त ͩकये गये Ǔनमा[ण के

ु

संबंध मɅ कमेटȣ Ùवारा 10 Ǒदवस मɅ स¢म अͬधकारȣ को सͬचत करना होगा। स¢म

ू

अͬधकारȣ Ùवारा आवेदक को 10 Ǒदवस मɅ सͬचत करने पर आवेदक Ùवारा

ू

15 Ǒदवस मɅ

संबंͬधत Ǔनकाय को मौके पर ͩकये गये Ǔनमा[ण के अनसार संशोͬधत मानͬचğ Ĥèतत

ु

ु

ͩकये जाने हɉगे। संबंͬधत Ǔनकाय के स¢म अͬधकारȣ Ùवारा संशोͬधत भवन मानͬचğ 15

Ǒदवस के अÛतग[त अनमोǑदत कर संशोͬधत भव

ु

न मानͬचğ अनमोदन कȧ राͧश हेत मांग

ु

ु

पğ अन£ाधारक को जारȣ ͩकया जायेगा। अन£ाधारक Ùवारा Ǔनधा[ǐरत राͧश जमा कराये

ु

ु

जाने के पæचात èथानीय Ǔनकाय के स¢म अͬधकारȣ Ùवारा 10 Ǒदवस मɅ संशोͬधत

अनमोǑदत भवन मानͬचğ एवं पण[ता Ĥमाण

ु

ू

-पğ जारȣ कर Ǒदया जायेगा।

10.

भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवपरȣत ͩकया गया अवैध Ǔनमा[ण -

i. भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवपǐरत ͩकया गया Ǔनमा[ण अवैध Ǔनमा[ण कȧ Įेणी मɅ माना

जायेगा। कमेटȣ Ùवारा 10 Ǒदवस मɅ स¢म अͬधकारȣ को सͬचत करना होगा। स¢म

ू

अͬधकारȣ Ùवारा 10 Ǒदवस मɅ अन£ाधारक को अवैध Ǔनमा[ण

ु

30 Ǒदवस मɅ हटाने का

नोǑटस जारȣ ͩकया जायेगा। नोǑटस ĤाÜत होने पर अवैध Ǔनमा[ण को 30 Ǒदवस मɅ हटाकर

आवेदन Ùवारा संशोͬधत मानͬचğ कमेटȣ मɅ Ĥèतत करने पर पनः मौका Ǔनरȣ¢ण ͩकया

ु

ु

जायेगा। मौके पर Ǔनमा[ण भवन ͪवǓनयमɉ के अÛतग[त पाये जाने पर कमेटȣ Ùवारा

स¢म अͬधकारȣ को तदानसार अनशंषा Ĥेͪषत कȧ जायेगी। Ǔनधा[ǐरत राͧश जमा होने पर

ु

ु

संशोͬधत मानͬचğ एवं पण[ता Ĥमाण

ू

-पğ जारȣ कर Ǒदया जायेगा।

ii. यǑद अन£ाधारक भवन ͪवǓनयम से अͬधक ͪवचलन को

ु

90 Ǒदवस मɅ नहȣं हटाता है तो

सàबिÛधत Ǔनकाय को Ǔनमा[ण को सीज/Úवèत करने का अͬधकार होगा।

16.

भवन Ǔनमा[ण अन£ा

ु

हेतु भवन मानͬचğ Ĥèततु करने हेतु पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪव£ कȧ

अह[ताएं, स¢मता एवं पंजीकरण कȧ ĤͩĐया :-

16.1 नगरȣय Ǔनकायɉ/मÉय

ु

नगर Ǔनयोजक, राजèथान Ùवारा ͩकसी ऐसे åयिÈत या åयिÈतयɉ के

समहू का पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪव£ के Ǿप मɅ पंजीयन ͩकया जा सकेगा जो फम[, कàपनी या

सͧमǓत का गठन कर åयवसाय कर रहे हɉ एवं ǒबÛदु सं. 16.2 के अनसार

ु

अह[ताएं रखते हɉ।

16.2 पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद के ͧलये अह[ताएं Ǔनàनानसार

ु

हɉगी:-

(i)

इिÖडयन इंèटȣÒयटू ऑफ आͩक[ टेÈÒस का सहयÈत

ु

सदèय ।

अथवा

(ii)

ͩकसी माÛयता ĤाÜत संèथा से वाèतͪवद

ु

ͫडĒी व काउंͧसल ऑफ आͩक[ टेÈचर Ùवारा

पंजीकरण ।

अथवा

(iii)

काउंͧसल ऑफ आͩक[ टेÈचर कȧ सदèयता के ͧलये पाğ बनाने वालȣ ऐसी अह[ताएं जैसी ͩक

वाèतͪवद

ु

अͬधǓनयम, 1972 कȧ अनसची

ुू

II मɅ सचीबÙध

ू

है।

अथवा

(iv)

इंèटȣÒयशून ऑफ इंजीǓनयस[ कȧ Ǔनयͧमत (कॉरपोरेट) सदèयता (ͧसͪवल)/इंèटȣÒयटू ऑफ

टाउन Üलानर इिÖडया, नई Ǒदãलȣ का एसोͧसएट मेàबर।

अथवा

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

425

(v)

राजकȧय/अÙध[राजकȧय ͪवभाग से सेवाǓनवतृ सहायक नगर Ǔनयोजक/सहायक वाèतͪवद

ु

अथवा इससे अͬधक èतर के अͬधकारȣ ।

अथवा

(vi)

ͧसͪवल या संरचना×मक (èĚÈचरल) अͧभयांǒğकȧ मɅ ͫडĒी या माÛयता ĤाÜत संèथान से

वाèतͪवद

ु

ͫडÜलोमा।

अथवा

(vii) आͩक[ टेÈचरल अͧसèटɅटͧशप का माÛयता ĤाÜत पाÓयĐम तथा वाèतͪवद

ु

/ͧसͪवल अͧभयंता के

अधीन एक वष[ का अनभव।

ु

अथवा

(viii) माÛयता ĤाÜत संèथा से ͧसͪवल इंजीǓनयǐरंग मɅ ͫडÜलोमा और वाèतͪवद

ु

/ͧसͪवल अͧभयÛता

के अधीन एक वष[ का अनभव।

ु

अथवा

(ix)

माÛयता ĤाÜत संèथा से ͧसͪवल इंजीǓनयǐरंग मɅ ĜाÝटमैन और वाèतͪवद

ु

/ͧसͪवल अͧभयंता के

अधीन एक वष[ का अनभव।

ु

अथवा

(x)

राजकȧय/अÙध[राजकȧय ͪवभाग से सेवाǓनवतृ वǐरçठ ĤाǾपकार।

16.3 भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

, पण[ता

ू

Ĥमाण पğ एवं अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ करने हेतु

वाèतͪवदɉ

ु

का पंजीकरण (Registration of Architects):-

मÉय

ु

नगर Ǔनयोजक, राजèथान Ùवारा भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

, भवन पण[ता

ू

Ĥमाण पğ एवं

अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ करने अथवा इन ͪवǓनयमɉ से सàबिÛधत ͩकसी अÛय ͪवषय हेतु

वाèतͪवɮ

ु

कȧ अह[ताओं का Ǔनधा[रण कर इन ͪवǓनयमɉ के तहत अन£ा

ु

जारȣ करने के ͧलए

अͬधकत

ृ

तथा उसके ͧलए ĤͩĐया का Ǔनधा[रण ͩकया जा सकेगा।

16.4 तकनीकȧͪवद पंजीकरण कȧ ĤͩĐया (Registration Process):-

Ǔनधा[ǐरत अह[ताएं रखने वाला åयिÈत या åयिÈतयɉ का समहू अपने अनभव

ु

एवं अह[ताओं के

Ĥमाण पğ के साथ पंजीयन हेतु स¢म अͬधकारȣ (Ĥाͬधकरण मɅ Ǔनदेशक, नगर आयोजना/अÛय

नगरȣय Ǔनकायɉ मɅ संबंͬधत नगरȣय Ǔनकाय मɅ पदèथाͪपत वǐरçठतम् नगर Ǔनयोजक) को अथवा

उपरोÈतानसार

ु

वͨण[त स¢म अͬधकारȣ के पदèथाͪपत नहȣं होने पर संबंͬधत नगरȣय Ǔनकाय मɅ

पदèथाͪपत Ĥाͬधकत

ृ

अͬधकारȣ को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ फȧस भी Ǔनàनानसार

ु

जमा

कȧ जानी होगी, जो ͩक लौटाई नहȣं जायेगी।

16.5 स¢मता (Competence) एवं पंजीकरण शãक

ु

(Registration Fee):-

उपरोÈतानसा

ु

र अह[ताएं रखने वाले पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

/तकनीकȧͪवद कȧ स¢मता एवं पंजीकरण

शãक

ु

Ǔनàनानसार

ु

हɉगे :-

Đ.सं.

तकनीकȧͪवद/वाèतͪवɮ

ु

स¢मता

पंजीकरण शãक

ु

426

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

4.1

ǒबÛद संÉया

ु

16.2 (i)

से (iii) पर वͨण[त

वाèतͪवɮ

ु

समèत ¢ेğफल के सभी

ऊँचाई के भवनɉ हेत भ

ु

वन

मानͬचğɉ

को

संबंͬधत

नगरȣय Ǔनकाय मɅ Ĥèतत

ु

ͩकये जाने हेत अͬधकत

ु

ृ

हɉगɅ।

èवतः

पंजीकत

ृ

माने

जावɅगɅ।

अतः

कोई

पंजीकरण शãक

ु

देय नहȣं

4.2

ǒबÛदु संÉया 16.2 (i)

से

(iii)

पर

वͨण[त

वाèतͪवɮ

ु

िजÛहे ͫडĒी

ĤाÜत ͩकये 5 वष[ व

उससे अͬधक समय हआ

ु

हो।

मÉय

नगर

Ǔनयोजक

ु

,

राजèथान Ùवारा पंजीकरण

करवाये जाने के पæचात ्

2500 व.मी. ¢ेğफल तक के

भखÖडɉ पर अͬधकतम

ू

15

मी.

ऊँचाई

के

भवन

मानͬचğ

अनमोदन

एवं

ु

समèत ¢ेğफल/ ऊँचाई हेत ु

पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ

जारȣ करने हेत अͬधकत

ु

ृ

हɉगे।

राÏय

के

èथानीय

वाèतͪवद

ु

-Ǿपये

50,000/-

एकमæत

ु

व Ǿपये 12,500/-

ĤǓत वष[ (Renewal Fee)।

राÏय से बाहर के

वाèतͪवद

ु

-Ǿपये 1,00,000/-

एकमæत

ु

व Ǿपये 25,000/-

ĤǓत वष[ (Renewal Fee)।

4.2

ǒबÛद संÉया

ु

16.2 (i)

से (iii) पर वͨण[त

वाèतͪवद िजÛहे ͫडĒी

ु

ĤाÜत ͩकये 5 वष[ से

कम समय हआ है।

ु

मÉय

नगर

Ǔनयोजक

ु

,

राजèथान Ùवारा पंजीकरण

करवाये जाने के पæचात ्

500 व.मी. से अͬधक एवं

1000 व.मी. ¢ेğफल तक के

भखÖडɉ पर अͬधकतम

ू

15

मी.

ऊँचाई

के

भवन

मानͬचğ

अनमोदन

हेत

ु

ु

अͬधकत हɉगे।

ृ

राÏय

के

èथानीय

वाèतͪवद

ु

-Ǿपये

20,000/-

एकमæत व Ǿपये

ु

7,500/-

ĤǓत वष[ (Renewal Fee)।

4.3

ǒबÛदु संÉया 16.2 (iv)

से

(vii) पर वͨण[त

तकनीकȧͪवद

250 व.मी. ¢ेğफल तक के

समèत उपयोग के भवन

मानͬचğɉ

को

संबंͬधत

नगरȣय Ǔनकाय मɅ Ĥèतत

ु

ͩकये जाने हेत अͬधकत

ु

ृ

हɉगे।

(अͬधकतम-

बेसमɅट+भतल

ू

+तीन मंिजल)

10,000/-

एकमæत

व

ु

Ǿपये 2500/- ĤǓत वष[

(Renewal Fee)।

4.4

ǒबÛद

संÉया

ु

16.2

(viii) से (x) पर वͨण[त

तकनीकȧͪवद

250 व.मी. ¢ेğफल तक के

समèत उपयोग के भवन

मानͬचğɉ

को

संबंͬधत

नगरȣय Ǔनकाय मɅ Ĥèतत

ु

ͩकये जाने हेत अͬधकत

ु

ृ

हɉगे।

(अͬधकतम-

बेसमɅट+भतल

ू

+दो मंिजल)

Ǿपये 5,000/- एकमæत व

ु

Ǿपये 1500/- ĤǓत वष[

(Renewal Fee)।

16.6 पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

/तकनीकȧͪवद का दाǓय×व (Responsibility of Registered Architect)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

427

1. पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद का दाǓय×व होगा ͩक भवन के Ǔनमा[ण कȧ अन£ा

ु

Ǒदये

जाने/पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ Ǒदये जाने कȧ अवèथा मɅ भवन का संरचना×मक अͧभकãपन

एवं सर¢ा

ु

संबंधी åयवèथा एवं भवन मɅ अपेͯ¢त सभी सेवाएं इन भवन ͪवǓनयमɉ तथा जहां

कहȣं भी इन ͪवǓनयमɉ मɅ अपेͯ¢त है, नेशनल ǒबिãडंग कोड ऑफ इिÖडया व नेशनल

इलेिÈĚͧसटȣ कोड के अनसा

ु

र ǓनçपाǑदत करे।

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद Ùवारा समèत देय शãक

ु

संबंͬधत नगरȣय Ǔनकाय मɅ जमा हो चका

ु

है,

इसकȧ सǓनिæचतता

ु

कȧ जावे।

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद Ùवारा जारȣ ͩकये गये समèत èवीकǓत

ृ

/Ĥमाण पğ एवं जमा राͧश कȧ

चालान कȧ ĤǓत व अÛय Ǔनधा[ǐरत चैकͧलèट मɅ वांǓछत समèत दèतावेज यथा èवाͧम×व

संबंͬधत, आवेदक/èवयं का शपथ पğ, èवीकत

ृ

मानͬचğ/èवीकǓत

ृ

पğ आǑद जारȣ करने कȧ

Ǒदनांक से 07 Ǒदवस कȧ अवͬध मɅ 01 सैट मɅ èवयं के èतर पर संबंͬधत Ǔनकाय मɅ Ĥèततु

ͩकया जाना सǓनिæचत

ु

ͩकया जावɅ। इसका उãलंघन पाये जाने पर पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद का

पंजीकरण रÙद अथवा Ǔनलिàबत ͩकये जाने कȧ काय[वाहȣ कȧ जावेगी।

2. उÈत पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद नगरȣय Ǔनकायɉ से संबंͬधत अÛय नगर Ǔनयोजन संबंधी मानͬचğ

यथा èथल मानͬचğ, उपͪवभाजन/पनग[ठन

ु

मानͬचğ, ले-आउट Üलान (स¢मता के अनǾप

ु

)

कȧ अनमǓत

ु

हेतु Ĥèततु करने हेतु भी अͬधकत

ृ

हɉगे।

3. नगर Ǔनयोजन सàबÛधी तकनीकȧ कायɟ हेतु उÈत पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवदɉ का मÉय

ु

नगर

Ǔनयोजक, राजèथान Ùवारा समय-समय पर Orientation Workshop आयोिजत कर Skill

Up-gradation यथा नवीन तकनीक, नवीन Ǔनयमɉ आǑद कȧ जानकारȣ दȣ जावेगी एवं पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवदɉ के काय[ कȧ समी¢ा उपराÛत पंजीकरण Ǔनरèतीकरण के आदेश भी Ǒदये जा

सकɅ गे।

4. पंजीकत

ृ

वाèतͪवɮ

ु

से पण[ता

ू

एवं अͬधवास Ĥमाण पğ ĤाÜत करने के ͧलये सामाÛय ĤͩĐया

Đ.सं

पंजीकत वाèत

ृ

ुͪवद से पण[ता एवं अͬधवास से Ĥमाण

ू

-पğ ĤाÜत करने कȧ ĤͩĐया

1.

अन£ाधारक Ùवारा अनमोǑदत भवन मानͬचğɉ के अनसार मौके पर Ǔनमा[ण काय[

ु

ु

ु

पण[ होने पर पंजीकत वाèतͪवद को पण[ता

ू

ु

ू

ृ

/अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकये जाने

हेत Ǔनधा[ǐरत समèत दèतावेजɉ के

ु

साथ आवेदन ͩकया जाना होगा।

2.

पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

Ùवारा Ǔनͧम[त भवन का मौका Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाकर अनमोǑदत

ु

भवन

मानͬचğɉ के अनसार

ु

Ǔनमा[ण पाये जाने पर अन£ाधारक

ु

को पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण कȧ

राͧश हेतु मांग पğ जारȣ ͩकया जाना होगा।

3.

अन£ाधारक

ु

Ùवारा èथानीय Ǔनकाय मɅ मांग पğ अनसार

ु

राͧश जमा करवाया जाकर

रसीद कȧ ĤǓत पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

को उपलÞध करवाई जानी होगी।

4.

पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

Ùवारा जमा राͧश कȧ रसीद ĤाÜत कर ͪवकासकता[ को मɅ Ǔनधा[ǐरत

चैकͧलèट कȧ पǓत[

ू

कर पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ मय चैकͧलèट जारȣ ͩकया जाना

होगा। वाèतͪवɮ

ु

Ùवारा चैकͧलèट मɅ Ǔनधा[ǐरत समèत दèतावेजɉ यथा साईट फोटोĒाफस्,

मौके ͩकये Ǔनमा[ण हेतु मानͬचğ (As-Built Drawings), को Ĥमाͨणत ͩकया जाकर

ͪवकासकता[ को उपलÞध करवाया जाना होगा।

428

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

5.

अन£ाधारक

ु

Ùवारा पंजीकत

ृ

वाèतुͪवद Ùवारा जारȣ पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ मय

चैकͧलèट एवं चैकͧलèट मɅ Ǔनधा[ǐरत अÛय समèत दèतावेजɉ को èथानीय Ǔनकाय मɅ

जमा करवाया जाना होगा।

6.

èथानीय Ǔनकाय Ùवारा अन£ाधारक

ु

से ĤाÜत पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ हेतु समèत

आवæयक दèतावेजɉ मय शुãक जमा होने कȧ सǓनिæचतता

ु

उपराÛत आवेदक को

Acknowledgement Letter जारȣ ͩकया जाना आवæयक होगा।

7.

मौके पर अनमोǑदत भवन मानͬचğ से ͪवचलन लेͩकन भवन ͪवǓनयमो के

ु

अÛतग[त Ǔनमा[ण पाये जाने पर पंजीकत वाèतͪवद Ùवारा अन£ाधारक को मौके

ृ

ु

ु

पर ͩकये गये Ǔनमा[ण अनसार संशोͬधत भवन मानͬचğ स¢म èतर से अनमोǑदत

ु

ु

करवाये जाने हेत सͬचत ͩकया जाना होगा। अन£ाधारक Ùवारा स¢म èतर से

ु

ू

ु

तदानसार संशोͬधत भवन मानͬचğ अनमोǑदत करवाये जाने के पæचात हȣ

ु

ु

्

पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया जा सकेगा।

8.

मौके पर भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवपǐरत ͩकये गये Ǔनमा[ण को हटाये जाने के उपराÛत एवं

अनमोǑदत

ु

भवन मानͬचğɉ के अनसार

ु

Ǔनमा[ण पाये जाने पर हȣ पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

Ùवारा पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया जाना होगा।

9.

यǑद वाèतͪवद

ु

Ùवारा गलत तØयɉ के आधार पर पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकये

जाने पर संबंͬधत èथानीय Ǔनकाय Ùवारा ऐसे गलत पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण पğ को

Ǔनरèत ͩकया जा सकेगा एवं èथानीय Ǔनकाय कȧ अͧभशंषा पर राÏय सरकार Ùवारा

संबंͬधत वाèतͪवɮ

ु

का पंजीकरण Ǔनरèत अथवा Ǔनलिàबत ͩकया जा सकेगा।

17.

दÖडा×मक åयवèथा (Penalty/Punishment Provision)

17.1 भवन Ǔनमा[ण मɅ Ǔनधा[ǐरत मानदÖडɉ के उãलंघन होने या Ǔनमा[ण मानक èतर के अनǾप

ु

नहȣं

होने पर Ǔनमा[ण को रोका जा सकता है एवं इसे आंͧशक या पण[Ǿप

ू

से Úवèत कराया जा सकेगा

एवं ऐसे समèत Ǔनमा[ण कȧ िजàमेदारȣ अन£ाधारȣ

ु

कȧ होगी।

17.2 ऐसे ͩकसी पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवद, िजसके Ùवारा åयवसाय कȧ आचरण संǑहता का उãलंघन ͩकया

जाना अथवा ͪवǓनयमɉ के ͪवपरȣत भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

/संशोधन/पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ/अͬधवास

Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकया जाना अथवा गलत कथन ͩकया जाना अथवा ͩकसी सारवान तØय को

गलत Ĥèततु ͩकये जाना अथवा सारवान तØयɉ को छपाये

ु

जाना पाया जाता है, के ͪवǽÙध स¢म

अͬधकारȣ Ùवारा पंजीयन Ǔनलिàबत/रÙद ͩकया जाने/èथाई अथवा अèथाई अवͬध हेतु Þलैकͧलèट

करने कȧ काय[वाहȣ, सनवाई

ु

का अवसर Ǒदया जाकर कȧ जा सकेगी तथा ͪवकासकता[ से

ͧमͧलभगत मानते हएु तकनीकȧͪवɮ के ͪवǽÙध एफ.आई.आर. संबंͬधत Ǔनकाय Ùवारा कȧ जाकर

ͪवͬधसàमत काय[वाहȣ कȧ जा सकेगी।

17.3 गलत तØयɉ पर ĤाÜत कȧ गई अथवा तØयɉ को छपाकर

ु

ĤाÜत कȧ गई èवीकǓत

ृ

èवतः Ǔनरèत

मानी जायेगी एवं ऐसी Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

ĤाÜत करने के ͧलये आवेदनकता[ को भी दोषी माना

जायेगा।

17.4 स¢म अͬधकारȣ Ùवारा दȣ गई भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

को èवाͧम×व का आधार नहȣं माना जायेगा

एवं ͪववाǑदत èवाͧम×व कȧ भͧम

ू

पर Ǒदये गये Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

के ͧलये संबंͬधत Ǔनकाय

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

429

िजàमेदार नहȣं होगा, Èयɉͩक Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

केवल माğ Ĥæनगत भͧम

ू

पर Èया Ǔनमा[ण ͩकया

जा सकता है अथवा अन£ेय

ु

है यहȣ दशा[ता है।

17.5 भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

कȧ वैÙयता जारȣ करने कȧ Ǒदनांक से 07 वष[ तक होगी। परÛतु लȣजडीड

मɅ Ǔनधा[ǐरत अवͬध मɅ भखÖड

ू

पर èवतंğ आवास के भखÖडɉ

ू

मɅ एक ईकाई का Ǔनमा[ण एवं अÛय

भखÖडɉ

ू

मɅ भखÖड

ू

के अͬधकतम भू-आÍछाǑदत ¢ेğ का 1/5 भाग का Ǔनमा[ण ͩकया जाना होगा।

उÈतानसार

ु

Ǔनमा[ण कर ͧलये जाने पर पÒटे कȧ Ǔनधा[ǐरत Ǔनमा[ण अवͬध कȧ शत[ का उãलंघन

नहȣं माना जायेगा उÈतानसर

ु

Ǔनधा[ǐरत अवͬध मɅ Ǔनमा[ण नहȣं ͩकये जाने पर Ǔनयमानसार

ु

पन[Ēहण

ु

शãक

ु

ͪवकासकता[ Ùवारा जमा करवाया जाकर लȣजडीड मɅ Ǔनधा[ǐरत Ǔनमा[ण अवͬध को

बढ़वाया जाना होगा।

17.6 भखÖड

ू

पर भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

/मानͬचğ अनमोदन

ु

ĤाÜत ͩकये ǒबना भवन Ǔनͧम[त होने पर

Ǔनàन ताͧलका अनसार

ु

शाèती देय होगी:-

ताͧलका-24

Ĥकरण

का

ͪववरण

ǒबना èवीकǓत ͩकये गये

ृ

Ǔनमा[ण का Ĥकार

ǒबना अनमǓत Ǔनमा[ण शाèती

ु

मानͬचğ èवीकǓत

ृ

से पव[ मौके पर

ू

ͩकया

गया

Ǔनमा[ण

भवन

ͪवǓनयमɉ

के

मापदÖडɉ

के

अनǾप

ु

Ǔनमा[ण

(जो

èवीकǓत

ृ

योÊय है)

(i) गैर åयावसाǓयक भखÖडɉ

ू

मɅ सकल

Ǔनͧम[त ¢ेğ x 90/- Ǿ

(ii) åयावसाǓयक भखÖडɉ

ू

मɅ सकल

Ǔनͧम[त ¢ेğ x 150/-Ǿ

(i)

भवन ͪवǓनयमɉ के अनǾप

ु

मौके पर ͩकये गये ǒबना èवीकǓत

ृ

Ǔनमा[ण पर

उपरोÈतानसार

ु

शाèती लȣ जाकर भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जा सकेगी।

(ii)

भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवपरȣत ͩकये गये Ǔनमा[ण को हटाये जाने के उपराÛत हȣ भवन

मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जानी होगी।

18.

Ǔनरसन तथा åयावǓत

ृ

(Repeal and saving):

18.1 इन ͪवǓनयमɉ के Ĥभावशील होने के साथ हȣ पव[ू के भवन ͪवǓनयम तथा इसमɅ समय-समय पर

ͩकये संशोधन तथा अÛय आदेश èवतः Ǔनरèत हो जायɅगे।

18.2 इन ͪवǓनयमɉ के Ĥभावशील होने पर नगरȣय ¢ेğ मɅ Ĥचͧलत ͩकसी अÛय अͬधǓनयम/Ǔनयम के

Ĥावधानɉ मɅ ͪवरोधाभास होने पर Ĥचͧलत अͬधǓनयम/Ǔनयम के Ĥावधान लागू हɉगे।

18.3 यǑद ͩकसी भखÖड

ू

का आवंटन/पÒटा/लȣजडीड/नीलामी Ùवारा ͪवĐय ͩकसी भी Ĥयोजन हेतु स¢म

अͬधकारȣ Ùवारा जारȣ ͩकया जाता है, जो इन ͪवǓनयमɉ मɅ उãलेͨखत सड़क कȧ Ûयनतम

ू

चौडाई

अथवा Ûयनतम

ू

¢ेğफल के मापदÖडɉ कȧ पǓत[

ू

नहȣं करता हो, तो ऐसी िèथǓत मɅ िजस सड़क पर

भखÖड

ू

िèथत है उसकȧ चौडाई तथा भखÖड

ू

¢ेğफल के आधार पर इन ͪवǓनयमɉ के तहत

मापदÖड रखते हएु भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

जारȣ कȧ जा सकɅ गी।

18.4 यǑद िजला कलेÈटर/राजèव अͬधकारȣ Ùवारा पव[ू मɅ Ǿपांतǐरत भͧम

ू

पर आवेदक Ùवारा स¢म

èतर से èवीकǓत

ृ

ĤाÜत कर Ǔनमा[ण काय[ ͩकया गया है तथा वत[मान मɅ नगरȣय Ǔनकायɉ के

¢ेğाͬधकार मɅ आने के कारण आवेदक Ùवारा यǑद भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

/संशोधन/पण[ता

ू

Ĥमाण पğ/अͬधवास Ĥमाण-पğ हेतु आवेदन Ĥèततु ͩकया जाता है तो नगरȣय ¢ेğ मɅ सिàमͧलत

430

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

होने से स¢म èतर से जारȣ èवीकǓत

ृ

तथा संपǐरवत[न/Ǿपांतरण आदेश कȧ शतɟ के अनǾप

ु

ͩकये

गये Ǔनमा[ण को अनाͬधकत

ृ

अथवा ǒबना èवीकǓत

ृ

Ǔनमा[ण कȧ Įेणी मɅ नहȣं माना जावेगा तथा

ऐसे आवेदनɉ पर इन ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

भवन Ǔनमा[ण अन£ा

ु

शãक

ु

व अÛय देय शãक

ु

ͧलये

जाकर आवæयक काय[वाहȣ Ǔनयमानसार

ु

कȧ जा सकेगी।

समèत

नगरȣय

Ǔनकायɉ

Ùवारा

ऑनलाईन

अथवा

ऑफलाईन

अथवा

पंजीकत

ृ

तकनीकȧͪवदɉ/वाèतͪवद

ु

Ùवारा जारȣ भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

/भवन पण[ता

ू

Ĥमाण-पğ/भवन

अͬधवास Ĥमाण-पğ कȧ सचना

ू

- भवन èवामी का नाम, पता, मोबाईल नं., ई-मेल एĜेस/भवन

मानͬचğ आवेदन ĤािÜत Ǒदनांक/भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

Ǒदनांक तथा भवन èथल के

Latitude/Longitude/भखÖड

ू

कȧ Google Map पर लोकेशन आǑद नगरȣय Ǔनकाय कȧ वेबसाईट

पर पथक

ृ

ͧलंक के Ǿप मɅ उपलÞध करवाया जाना अǓनवाय[ होगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

431

अनसची

ुू

- 1

ͪवͧभÛन गǓतͪवͬधयाँ एवं काय[ संगत के आधार पर आवæयक भवनɉ का ͪववरण

Đ.सं.

भवनɉ का

Ĥकार

गǓतͪवͬधयɉ एवं काय[ संगत

1

आवासीय

èवतंğ आवासीय, बहु-आवासीय, ÝलैÒस, Ēप हाउͧसंग

ु

, èटͫडयɉ अपाट[मɅट

ु

,

ǐरटाय[मɅट होàस, हॉèटल, फाम[ हाउस/पया[वरण मैğी आवास, अकȾडेबल

हाउसेज ।

2

वाͨणिÏयक

कÛफेÈशनरȣ बाजार पशु बाजार, चारा बाजार, खाद तेल/घी बाजार,

खाÙयान/दाल/मसाला/शçक

ु

फल बाजार, बारदाना बाजार, चाय बाजार, ͩकराना

बाजार, मगȸ

ु

उ×पाद बाजार, वèğ होजरȣ एवं गारमɅट बाजार लौह एवं

इèपात/हाड[वेयर बाजार पेÛट एवं वाǓन[श बाजार प×थर पÒटȣ बाजार संगमरमर

एवं अÛय ǒबिãडंग èटोन बाजार इंट/बजरȣ/चना

ू

बाजार, सेनीटरȣ ͩफǑटंग बाजार

अÛय Ǔनमा[ण सामĒी वèतु बाजार म×èय एवं मांस बाजार रसायन बाजार,

औषध बाजार शãय ͬचͩक×सा/वै£ाǓनक उपकरण बाजार, कागज/लेखन

सामĒी/पèतक

ु

Ĥकाशन बाजार, मġाणालय

ु

¢ेğ इलेÈĚोǓनक/ͪवÙयतु सामान

बाजार, ऑटोमोबाइल एवं अÛय इंजीǓनयǐरंग पजा[

ु

बाजार, लǒĦकेǑटंग

ु

ऑयल

बाजार, टायर एवं Òयबू बाजार, पारàपǐरक हèतकला बाजार, ͧशãपीकत

ृ

Ĥèतर

बाजार, पटाखा बाजार, काड[ बोड[ कÛटेनस[ एवं कागजी थैलȣ बाजार, तàबाकू

एवं सहउ×पाद बाजार, Üलािèटक उ×पाद बाजार Đाकरȣ एवं बत[न बाजार,

सोना, चॉदȣ, जवाहरात एवं र×न बाजार, चम[ उ×पाद बाजार, साईͩकल बाजार,

धातु उ×पाद बाजार, ͨखलौना एवं खेलकदू के सामान का बाजार, खदरा

ु

दकाने

ु

ǐरपेयर शॉप/सͪव[स शॉप/ͪवͪवध ͪवǓनमा[ण दकान

ु

, साÜताǑहक बाजार/हाट

बाजार,

बेͫडंग

बथू

(िèथर)

ͩकयोèक,

अनौपचाǐरक

खदरा

ु

दकाने

ु

,

रेèटोरɅट/कैफेटेǐरया Ǔनजी ¢ेğ के åयावसाǓयक ĤǓतçठान, बɇक, Ĥदश[नी एवं

ǒबĐȧ ¢ेğ, केटरर, पेĚोल/गैस ͩफͧलंग èटेशन, इलेिÈĚक åहȣकल चािजɍग

èटेशन, जंक शॉप, पçप

ु

ͪवĐेता, डेयरȣ बथू, फल एवं सÞजी कȧ दकान

ु

, नाई

कȧ दकान

ु

, ͧसनेमा, ͧमनीÜलेÈस, मãटȣÜलेÈस, धम[ कॉटा, ͪववाह èथल, गेèट

हाउस/लोिजंग एवं बोͫडɍग हाउस ।

3

पय[टन इकाई होटल, होटल हाउͧसंग, ǐरसोट[/ǐरसोट[ हाउͧसंग/हैãथ ǐरसोट[/èपोट[स ǐरसोट[/मोटल

एवं पय[टन नीǓत मɅ उãलेͨखत अÛय उपयोग।

4

संèथागत

सरकारȣ एवं अÙध[सरकारȣ काया[लय, èवायƣ शासन काया[लय, सरकारȣ

आरͯ¢त ¢ेğ, शै¢ͨणक संèथान, ͬचͩक×सा संèथान, ऑटो मोबाईãस Ĝाईͪवंग

èकल

ू

, åयावसाǓयक ĤबÛध संèथान, होटल ĤबÛध संèथान, Ēामीण ĤबÛध

संèथान, èवयंसेवी संèथाऐं, औÙयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथान, सरकारȣ/अÙध[

सरकारȣ एवं साव[जǓनक ¢ेğ के Ĥͧश¢ण संèथा, वोकेशनल Ĥͧश¢ण संèथान,

खेलकदू Ĥͧश¢ण संèथान, रेन बसेरा, धम[शाला, ͧशशु सदन/कामकाजी मǑहला

सदन, वÙधावèथा

ृ

सदन, Ĥौढ ͧश¢ा/ͧश¢ाकमȸ केÛġ आǑद, कला, एवं

हèतकला

Ĥͧश¢ण

केÛġ,

आंगनबाडी

केÛġ,

पैथोलॉिजकल

लैबोरेĚȣ/िÈलǓनक/डाइÊनोिèटक सेÛटर, ĤसǓत

ू

नͧसɍग सदन, मात एवं ͧशशु

èवाèØय केÛġ, Ǔनजी नͧसɍग सदन, संĒहालय, कला दȣधा[, Üलेनेटोǐरयम,

मǑहला सदन, सामदाǓयक

ु

केÛġ, èथायी åयापार मेला भͧम

ू

, योग एवं साधना

432

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

केÛġ, धाͧम[क एवं सामािजक सांèकǓतक

ृ

केÛġ, æमशान, कǒĦèतान/सीमेĚȣ,

अिÊनशमन केÛġ, जेल, सधार

ु

/बाल अपराध सदन, टेͧलफोन एÈसचɅज, डाकघर,

तारघर Ǔनजी कोǐरयर सेवा, दरदश[न

ू

केÛġ, आकाशवाणी, दरसंचार

ू

टावर, एवं

èटेशन, गैस बͩकग

ु

ं

/सÜलाई èथान, पͧलस

ु

थाना, पͧलस

ु

चौकȧ, पͧलस

ु

लाइन,

नागǐरक सर¢ा

ु

/होम गाड[, फोरिÛसक ͪवभाग Ĥयोगशाला, सभा भवन,

सॉÝटवेयर

एÜलȣकेशन,

कॉल

सेÛटर,

मेͫडकल

ĚाÛसͩĐपशन,

बायो

इÛफोरमेǑटक, वेब/ͫडिजटल डवलपमɅट सेÛटर, सचना

ू

ĤोÙयोͬगकȧ।

5

औÙयोͬगक

कͪष

ृ

आधाǐरत उÙयोग, यांǒğकȧ, अͧभयांǒğकȧ, रसायन, एवं औषध उÙयोग,

धाि×वक उÙयोग, वèğ उÙयोग, Êलास एवं ͧसरेͧमक उÙयोग, चम[ उÙयोग,

सीमɅट उÙयोग, जोͨखम Ĥधान उÙयोग, Üलािèटक उÙयोग, Ēेनाईट उÙयोग,

संगमरमर उÙयोग, एवं अÛय कǑटंग एवं पॉͧलͧशगं उÙयोग, सेनेĚȣ वेयर

उÙयोग, सीमɅट उ×पाद उÙयोग, ǒबजलȣ सामĒी उÙयोग, इलेÈĚाǓनक उÙयोग,

गͧलचा उÙयोग, èटȣल फनȸचर उÙयोग, वèğ रंगाई एवं छपाई उÙयोग, टायर

ǐरĚेͫडंग उÙयोग, वध एव अÛय मांस Ĥौसेͧसंग उÙयोग, कटȣर

ु

/गहृ उÙयोग,

डेयरȣ Üलांट, èटोन Đेशर, खनन एवं खदान, Ƀट चना

ू

भÒट, भÖडारागार,

भÖडारण एवं अ-Ïवलनशील वèतओं

ु

के ͧलए ͫडपो, कोãड èटोरेज एवं

दÊधĤशीतक

ु

संयğ, जंक याड[ पेĚोल उ×पादन ͫडपो गैस गोदाम कोल याड[,

ईधन, लकडी याड[, èटȣलयाड[, डेयरȣ उ×पाद योजना, ऑटो सͪव[स èटेशन।

6

वेयर

हाउस/गोदाम

कͪष

ृ

आधाǐरत वेयर हाउस, सामाÛय वेयर हाउस, गैस गोदाम, भÖडारण हेतु

अÛय गोदाम।

7

आमोद-Ĥमोद èपोÒस[ कॉàपलेÈस, एàयजमɅट पाक[ ।

ू

8

ͪवशेष ĤकǓत

ृ

ठोस कडाकरकट

ू

संĒह केÛġ, ठोस कडाकरकट

ू

उपचार संयğ एवं Ǔनèतारण

भͧम

ू

के भवन, सीवरेज व गÛदा जल उपचार संयğ, सलभ

ु

शौचालय/पिÞलक

शौचालय, चमड़ी एवं हÔडी संĒह केÛġ, वध गहृ, वाटर ͩफãटर एवं ĚȣटमɅट

ÜलाÛट, जल सेवा के जलाशय एवं पिÞलक èटेशन, Üयाउ, पावरͬĒड èटेशन,

ͪवÙयतु उ×पादन संयğ, पाक[ एवं खेल के मैदान, अÛय खलेु èथान, िèवͧमंग

पलू, खला

ु

ͬथयेटर/रंगमंच, गोãफ कोस[, पोलोĒाउÖड, इÖडोर èटेͫडयम,

आउटडोर èटेͫडयम, खेलकदू पǐरसर, रȣजनल पाक[ /शहर èतरȣय पाक[ , प¢ी

अभयारÖय, वनèपǓत पाक[ , Ĥाणी ͪव£ान पाक[ , यातायात Ĥͧश¢ण पाक[ ,

एÈयǐरयम

ू

, åयापक पǐरवहन कोǐरडोर, पाͩकɍ ग èथल, तांगा èटेÖड, ठेला

èटेÖड, बेलगाडी/ऊँटगाडी èटेÖड, ǐरÈशा èटेÖड, टैÈसी èटेÖड, बस èटॉप, बस

èटेÖड, रेलवे èटेशन, रेलवे सामान याड[, रेलवे याड[, एयर पोट[, हैलȣपेड, एयर

कारगो पǐरसर, नगर पाͧलका चगी

ूँ

चौकȧ, Ěक टͧम[नãस/Ěक èटेÖड, पथकर

चौकȧ, ǒबĐȧ कर चौकȧ, चैक पोèट, बस Ǒटͩकट, बͩकग

ु

ं

एवं आर¢ण काया[लय,

कÛटेनर सेवा पǐरसर, कृͪष अनसंधान

ु

फाम[, कͪष

ृ

फाम[, पçप

ु

कͪष

ृ

फाम[,

Ǒटæयकãचर

ू

, उपवन, पौधशाला, मगȸ

ु

पालन, डेयरȣ एवं सअर

ू

/बकरȣ एवं

भेड/अæव फाम[, ͩĐकेट èटेͫडयम, èपोट[स Èलब और एकेडमी।

नोट:-

उपरोÈत ͪवशेष ĤकǓत

ृ

के भवनो कȧ गǓतͪवͬधयɉ एवं काय[ के ͧलए भवन जहाँ भी आवæयक

हो मÉय

ु

नगर Ǔनयोजक, राजèथान Ùवारा मानक èतर Ǔनधा[ǐरत ͩकए जा सकɅ गे।

उÈत अनसची

ुू

को राÏय सरकार Ùवारा संशोͬधत ͩकया जा सकेगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

433

अनसची

ुू

-2

भवन Ǔनमा[ण संबंͬधत दरɅ

Đ.सं.

शãक का Ĥकार

ु

Ǔनमा[ण का Ĥकार

शãक दर Ǿपये मɅ

ु

गैर

वाͨणिÏयक

भखÖड

ू

(आवासीय/संèथागत/पय[टन

ईकाई/औÙयोͬगक/वेयर

हाउस)

15/- ĤǓत वग[मीटर

(अͬधकतम राͧश 1,00,000/-)

1.

जाँच फȧस (Ĥाथ[ना

पğ के साथ देय)

भखÖड ¢ेğफल पर

ू

वाͨणिÏयक/ͧमͬĮत भखÖड

ू

45/- ĤǓत वग[मीटर

(अͬधकतम राͧश 3,00,000/-)

500

व.मी.

तक

गैर

वाͨणिÏयक भखÖड हेत

ू

ु

Ĥèताͪवत मंिजलɉ कȧ संÉया ×

भखÖड

ू

का ¢ेğफल व.मी. मɅ x

30/- (उदाहरण-200 व.मी. के

भखÖड पर भ

ू

ू-तल व दो मंिजल

Ĥèताͪवत होने पर राͧश 3 x

200 x 30=18,000/-)

500 व.मी. ¢ेğफल तक के

वाͨणिÏयक/ͧमͬĮत भखÖड

ू

हेतु

Ĥèताͪवत मंिजलɉ कȧ संÉया

भखÖड का ¢ेğफल व

ू

.मी. मɅ x

95/- (उदाहरण- 200 व.मी. के

भखÖड पर भ

ू

ू-तल व दो

मंिजल Ĥèताͪवत होने पर

राͧश 3 x 200 x 95= 57,000/-)

500 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖड

ू

पर Ĥèताͪवत सकल

Ǔनͧम[त ¢ेğ के आधार पर Ǔनàन शãक देय होगा

ु

-

(1) गैर वाͨणिÏयक भखÖड

ू

हेतु

60/- ĤǓत व. मी.

(2) वाͨणिÏयक/ͧमͬĮत भखÖड

ू

हेतु

95/- ĤǓत व. मी.

2.

भवन

मानͬचğ

अनमोदन

शãक

ु

ु

(अनमोǑदत

ु

मानͬचğ

जारȣ

करने से पव[ देय

ू

)

(3)

पेĚोल

पàप

(समèत

¢ेğफल)

भखÖड

ू

का ¢ेğफल x 95/- ĤǓत

व.मी.

बहमंिजले भवन

ु

(15 मीटर से अͬधक ऊँचाई के भवन)

ͧमͬĮत/वाͨणिÏयक

सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ के आधार पर

25/- ĤǓत वग[मीटर

3.

शहरȣ

गरȣबɉ

को

आधारभतू

सͪवधाएँ

ु

(BSUP

shelter

fund)

फाम[

हाउस/

आवासीय,

संèथागत/औÙयोͬगक/वेयर

हाउस

सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ के आधार पर

10/- ĤǓत वग[मीटर

भखÖड

ू

(225 से अͬधक व

500 वग[मीटर तक)

50000/- Ǿपये

भखÖड

ू

(500 से अͬधक व

750 वग[मीटर तक)

75000/- Ǿपये

4.

वषा[ जल संĒहण एवं

व¢ारोपण

ृ

हेतु अमानत

राͧश

(ǐरफÛडेबल)

भवन (15 मीटर ऊँचाई

तक) समèत उपयोगɉ

के भखÖडɉ

ू

हेतु

भखÖड

ू

(750 से अͬधक व

2500 वग[मीटर तक)

1 लाख

434

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

भखÖड

ू

(2500 से अͬधक व

4000 वग[मीटर तक)

2 लाख

भखÖड

ू

(4000 से अͬधक व

10000 वग[मीटर तक)

3 लाख

भखÖड

ू

(10000 वग[मीटर से

अͬधक)

5 लाख

नोट- िजन ĤोजेÈटɉ का ǐरयल एèटेट (रेगलेशन

ु

एÖड डवलपमɅट) अͬधǓनयम, 2016 एवं इसके

तहत बनाये गये राजèथान ǐरयल एèटेट (रेगलेशन

ु

एÖड डवलपमɅट) Ǔनयम, 2017 के

Ĥावधानɉ के तहत पंजीकरण करवाया जाना अǓनवाय[ है, ऐसे ĤोजÈÒस को छोड़कर, अÛय

Ĥèताͪवत भवनɉ हेतु उपरोÈतानसार

ु

Ǔनधा[ǐरत अमानत राͧश को Ǔनयमानसार

ु

Ĥावधानɉ कȧ

सǓनिæचत

ु

करने हेतु भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

जारȣ करने से पव[ू नकद/बɇक ĜाÝट/बɇक गारÛटȣ

के Ǿप मɅ भवन Ǔनमा[ता Ùवारा èथानीय Ǔनकाय को जमा कराने हɉगे। यह अमानत राͧश

अͬधवास Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकये जाने के उपराÛत भवन Ǔनमा[ता को लौटाई जा सकेगी।

भखÖड

ू

(750 से अͬधक व

2500 वग[मीटर तक)

2 लाख

भखÖड

ू

(2500 से अͬधक व

4000 वग[मीटर तक)

4 लाख

भखÖड

ू

(4000 से अͬधक व

10000 वग[मीटर तक)

6 लाख

5.

वषा[ जल संĒहण एवं

व¢ारोपण

ृ

हेतु अमानत

राͧश

(ǐरफÛडेबल)

भवन (15 मीटर ऊँचाई

से अͬधक ऊँचाई के)

समèत

उपयोगɉ

के

भखÖडɉ

ू

हेतु

भखÖड

ू

(10000 वग[मीटर से

अͬधक)

10 लाख

आवासीय/संèथागत/पय[टन

ईकाई/औÙयोͬगक/वेयर

हाउस/अमोद-Ĥमोद उपयोग हेतु

आवासीय आरͯ¢त दर का 20

ĤǓतशत

6.

बेटरमेÛट लेवी

वाͨणिÏयक उपयोग हेतु

आवासीय आरͯ¢त दर का 40

ĤǓतशत

िजन भखÖडɉ पर बहमंिजला भवन Ĥèता

ू

ु

ͪवत है, ऐसे Ĥकरणɉ को छोडकर अÛय

समèत Ĥकरणɉ मɅ बैटरमɅट लेवी भवन मानͬचğ जारȣ ͩकये जाने से पव[ एक मæत

ू

ु

जमा करवाई जानी होगी।

बहमंिजला भवन Ĥèताͪवत होने लेय बेटरमɅट लेवी कȧ राͧश ͪवकासकता[ Ùवारा

ु

Ǔनàनानसार पाँच ͩकæतɉ मɅ जमा करवाई जा सके

ु

गीः-

ͪववरण

ĤǓतशत

समयावͬध

(i)

Ĥथम ͩकæत

बेटरमɅट लेवी का 20 ĤǓतशत

भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ

करने से पव[ू

(ii)

िÙवतीय ͩकæत

बेटरमɅट लेवी का 20 ĤǓतशत

भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ

करने कȧ Ǔतͬथ से छह: माह

(iii)

ततीय ͩकæत

ृ

बेटरमɅट लेवी का 20 ĤǓतशत

भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ

करने कȧ Ǔतͬथ से एक वष[

(iv)

चतथ[ ͩकæत

ु

बेटरमɅट लेवी का 20 ĤǓतशत

भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ

करने कȧ Ǔतͬथ से एक वष[ छह:

माह

(iv)

पंचम ͩकæत

बेटरमɅट लेवी का 20 ĤǓतशत

भवन मानͬचğ èवीकǓत

ृ

जारȣ

करने कȧ Ǔतͬथ से दो वष[

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

435

नोट:-

1. उपरोÈतानसार ͩकæतɉ कȧ राͧश के उƣर Ǒदनांͩकत चैक

ु

(Post Dated Cheque) लेकर

हȣ मानͬचğ èवीकत ͩकये जावे।

ृ

2. उƣर Ǒदनांͩकत चैक (Post Dated Cheque) अèवीकत

ृ

(Dishonour) होने पर चैक मɅ

उãलेͨखत Ǒदनांक से 15 ĤǓतशत ĤǓत वष[ कȧ दर से Þयाज वसलनीय होगा।

ू

3. अंǓतम ͩकèत जमा होने कȧ ताǐरक तक सàपण[ राͧश जमा नहȣं होने पर

ू

अͬधकतम छह माह मɅ 15 ĤǓतशत Þयाज कȧ दर से मय Þयाज राͧश जमा करवाई

जानी होगी।

4. बेटरमɅट लेवी हेत अǓतǐरÈत बी

ु

.ए.आर. ¢ेğ का Ûयनतम

ू

15 ĤǓतशत ¢ेğफल के

बराबर ¢ेğफल कȧ इकाईयां èथानीय Ǔनकाय को रहन रखनी होगी। िजसका

उãलेख नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा जारȣ èवीकत मानͬचğ मɅ एवं भवन मानͬचğ

ृ

èवीकǓत पğ मɅ करना अǓनवाय[ होगा।

ृ

5. यǑद ǒबÛद संÉया

ु

03 मɅ Ǔनधा[ǐरत अवͬध मɅ सàपण[ बेटरमɅट लेवी Þयाज जमा नहȣं

ू

कराई जाती है तो रहन रखे गये इकाई का कÞजा कर बेचान ͩकया जा सकेगा।

नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा इस अवͬध को 15 ĤǓतशत कȧ दर से Þयाज एवं बकाया

मल राͧश कȧ Ûयनतम

ू

ू

20 ĤǓतशत कȧ पैनãटȣ के साथ 01 वष[ के ͧलये बढाया जा

सकेगा। उÈत ͪवèताǐरत अवͬध मɅ भी वांǓछत राͧश जमा नहȣं करवाये जाने पर

अनमोǑदत मानͬचğ èवतः हȣ Ǔनरèत माने जावेगɅ एवं

ु

èथानीय Ǔनकाय Ùवारा

भवन का Ǔनमा[ण काय[ Ǿकवाया जाकर भवन को सील करने कȧ काय[वाहȣ कȧ

जावेगी।

6. भवन का पण[ता Ĥमाण पğ

ू

/आंͧशक पण[ता Ĥमाण पğ

ू

èथानीय Ǔनकाय अथवा

पंजीकत तकनीकȧͪवɮ

ृ

Ùवारा बेटरमɅट लेवी कȧ सàपण[ राͧश मय Þयाज

ू

(यǑद देय

हो तो) जमा होने का अदेय Ĥमाण पğ/रहन मÈत Ĥमाण पğ

ु

संबंͬधत Ǔनकाय

Ùवारा जारȣ ͩकये जाने कȧ सǓनिæचतता उपराÛत हȣ जारȣ ͩकये जा सकेगा। इसकȧ

ु

सàपण[ िजàमेदारȣ पण[ता Ĥमाण पğ

ू

ू

/आंͧशक पण[ता Ĥ

ू

माण पğ जारȣ करने वाले

नगरȣय Ǔनकाय के अͬधकारȣ/पंजीकत तकनीकȧͪवɮ कȧ होगी।

ृ

7. इन ͪवǓनयमɉ से पव[ के अनमोǑदत Ĥकरणɉ मɅ भी जहाँ ͩकèतɉ मɅ बेटरमɅट लेवी

ू

ु

जमा करवाई जानी हो, उनमɅ भी पण[ता Ĥमाण पğ

ू

संबंͬधत Ǔनकाय/एमपैनãड

आͩक[ टेÈट Ùवारा संबंͬधत Ǔनकाय से अदेय Ĥमाण पğ जारȣ करने के पæचात हȣ

्

ऐसे Ĥकरणɉ मɅ पण[ता Ĥमाण पğ जारȣ ͩकये जायɅगे।

ू

8. बैटरमेÛट लेवी हेत समèत उƣर Ǒदनांͩकत चैक

ु

(Post Dated Cheque) जमा होने कȧ

सǓनिæचतता होने के उपराÛत हȣ पण[ता

ु

ू

/आंͧशक पण[ता Ĥमाण पğ जा

ू

रȣ ͩकया

जावɅ।

7.

लेबर सेस

10 लाख Ǿपये कȧ लागत तक के Ǔनजी आवास Ǔनमा[ण काय[

पर उपकर देय नहȣं होगा। अÛय भखÖडɉ हेत भवन Ǔनमा[ण

ू

ु

èवीकǓत जारȣ करने से पव[ Ĥथम वष[ मɅ ͪवकासकता[ Ùवारा

ृ

ू

ͩकये जा रहे Ǔनमा[ण कȧ लागत कȧ 1 ĤǓतशत कȧ दर से राͧश

Įम ͪवभाग मɅ जमा करवा कर रसीद Ĥèतत करनी होगी।

ु

भवन पण[ता Ĥमाण पğ जारȣ करने से पव[ Ǔनमा[ण लागत कȧ

ू

ू

कल

ु

1 ĤǓतशत राͧश Įम ͪवभाग मɅ जमा कराकर Įम ͪवभाग

से अनापͪƣ Ĥमाण पğ ĤाÜत ͩकया जाना होगा।

8.

फायर सेस

राÏय सरकार के आदेश Ǒदनांक 21.01.2020 के

अनसार

ु

अिÊनशमन राͧश एिÈसस बɇक के केÛġȣकत खाता सÉया

ृ

436

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

919010091350994 Ħांच सी-èकȧम जोधपर आई

ु

.एफ.एस. कोड

UTIBOCCH274 मɅ जमा करानी होगी। इस संबंध मɅ राÏय

सरकार Ùवारा समय-समय पर जारȣ आदेशɉ के अनसार

ु

अिÊनशमन अनापͪƣ Ĥमाण-पğ लेना एवं उसे पनु

वैध

करवाना अǓनवाय[ होगा।

गैर वाͨणिÏयक

10/- ĤǓत व.मी सकल Ǔनͧम[त

¢ेğ पर, अͬधकतम राͧश 2.0

लाख

(i)

भवन

पण[ता

ू

Ĥमाण पğ

ͧमͬĮत/वाͨणिÏयक

20/- ĤǓत व.मी सकल Ǔनͧम[त

¢ेğ पर, अͬधकतम राͧश 4.0

लाख

गैर åयावसाǓयक

05/- ĤǓत व.मी सकल Ǔनͧम[त

¢ेğ पर, अͬधकतम राͧश 1.0

लाख

9.

(ii) भवन

अͬधवास

Ĥमाण पğ

ͧमͬĮत/वाͨणिÏयक

10/- ĤǓत व.मी सकल Ǔनͧम[त

¢ेğ पर, अͬधकतम राͧश 2.0

लाख

भवन ͪवèतार-

10.

यǑद ͩकसी पव[ Ǔनͧम[त भवन के Ǔनͧम[त ¢ेğ मɅ ͪवèतार ͩकया है तो अǓतǐरÈत

ू

Ĥèताͪवत Ǔनमा[ण ¢ेğ/मंिजल पर Đ.सं. 1, 2 व 3 एवं बेटरमɅट लेवी (यǑद लाग हो तो

ू

)

के अनसार राͧश देय होगी। ऐसे ͪवèताǐरत ¢ेğ हेत Ǔनàनानसार देय फायर सेस

ु

ु

ु

,

लेबर सेस आǑद जमा करवाने हɉगे।

अनमोǑदत भवन मानͬचğ कȧ वैध अवͬध मɅ संशोधन

ु

-

11.

आवदेक Ùवारा एक बार Ǔनमा[ण èवीकǓत ĤाÜत करने के पæचात अनमोǑदत भवन

ृ

्

ु

(Validity) मानͬचğ कȧ वैध अवͬध के दौरान मानͬचğ संशोͬधत कर अनमोǑदत

ु

कराए जाते है, तो अनमोदन शãक का

ु

ु

20 ĤǓतशत देय होगा।

अनमोǑदत भवन मानͬचğ कȧ वैध अवͬध पæचात सशोधन

ु

्

-

12.

यǑद Ǔनधा[ǐरत वैध अवͬध के पæचात संशोधन करवाया जाता है तो अनमोदन शãक

्

ु

ु

का 40 ĤǓतशत देय होगा।

अनमोǑदत भवन मानͬचğɉ कȧ अन£ा अवͬध बढाने बाबत

ु

ु

-

13.

भवन मानͬचğो कȧ अन£ा अवͬध

ु

, भवन मानͬचğ अनमोदन कर जारȣ ͩकये जाने कȧ

ु

Ǒदनांक से सात वष[ देय होगी। Ǔनधा[ǐरत अवͬध के पæचात भी Ǔनमा[ण पण[ नहȣं होने

ू

पर अनमोदन शãक कȧ

ु

ु

20 ĤǓतशत राͧश लेकर आगामी 02 वष[ के ͧलए तथा इसके

अǓतǐरÈत अवͬध हेत ĤǓत वष[ हेत अनमोदन शãक कȧ

ु

ु

ु

ु

20 ĤǓतशत राͧश लेकर

मानͬचğ अन£ा अवͬध बढाई जा सकेगी।

ु

14.

राजकȧय एवं अÙध[-राजकȧय उपयोग के भवनɉ कȧ Ǔनमा[ण èवीकǓत हेत शãक देय

ृ

ु

ु

नहȣं होगा। सामािजक एव धाͧम[क कायɟ मे अĒͨण अलाभकारȣ पंजीकत

ृ

चैǐरटेबल

संèथाएँ को लोक उपयोगी सͪवधाऐं यथा ͬचͩक×सा सͪवधाऐं

ु

ु

, शै¢ͨणक सͪवधाऐं

ु

,

वÙधाĮम

ृ

, अनाथालय, नारȣ Ǔनकेतन, कçठाĮम

ु

, धम[शाला, ǓनशÈतजन केÛġ, नशामिÈत

ु

केÛġ कÛयाĮम, बालगह आǑद भवनɉ तथा राÏय सरकार Ùवारा समय

ृ

-समय पर जारȣ

ͪवͧभÛन ǓनǓतयɉ मɅ उãलेͨखत Ĥावधानɉ अनसार छट लाग होगी।

ु

ू

ू

15.

मैकेǓनकल पाͩकɍ ग कȧ सǓनिæचतता करने हेत आवेदक से ĤǓत मैकेǓनकल कार

ु

ु

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

437

पाͩकɍ ग (सरफेस कार पाͩकɍ ग के अǓतǐरÈत) एक लाख Ǿपये अमानत राͧश बɇक

गारंटȣ के Ǿप मɅ लȣ जावेगी, भवन अन£ा कȧ अवͬध

ु

07 वष[ कȧ वैÙयता अनसार

ु

बɇक गारÛटȣ कȧ वैÙयता भी 07 वष[ हेत Ĥèतत करनी होगी। उÈत बɇक गारÛटȣ

ु

ु

Ǔनधा[ǐरत मैकेǓनकल कार पाͩकɍ ग के Ǔनमा[ण कȧ सǓनिæचतता के पæचात भवन

ु

्

पण[

ूता Ĥमाण पğ जारȣ करने पर लौटा दȣ जावेगी।

नोट :- उपरोÈतानसार ͪवǑहत भवन Ǔनमा[ण संबधी राͧश हेत आवेदक Ùवारा मांग पğ जारȣ

ु

ु

होने कȧ Ǒदनांक से 60 Ǒदवस कȧ अवͬध मɅ मांग राͧश जमा करानी होगी। 60 Ǒदवस

कȧ अवͬध मɅ राͧश जमा न होने पर अगले 60 Ǒदवस मɅ 15 ĤǓतशत Þयाज के साथ

राͧश जमा करायी जा सकेगी। Þयाज कȧ गणना ͪवलàब अवͬध के ͧलए हȣ कȧ

जावेगी। मांग पğ जारȣ होने कȧ Ǒदनांक से यǑद 120 Ǒदवस कȧ अवͬध मɅ भी मांग

राͧश जमा न होने पर जांच शãक जÞत कर ĤाÜत आवेदन को Ǔनरèत ͩकया जा

ु

सकेगा। त×पæचात आवेदक को भवन

्

Ǔनमा[ण èवीकǓत हेत पनः आवेदन Ĥèतत ͩकया

ृ

ु

ु

ु

जाना होगा।

16 बहǓनवास

ु

इकाई के भवनɉ मɅ योजनाओं मɅ आधाभतू सͪवधाओं

ु

के स͸ढȣकरण

ु

हेतु ĤǓत Ǔनवास

इकाई 25000/- Ǿपये अǓतǐरÈत राͧश (अÛय सभी देय शãक

ु

के अǓतǐरÈत) देय होगी।

17 गैर åयावसाǓयक भखÖडɉ

ू

पर Ǔनयमानसार

ु

åयवसाǓयक उपयोग Ĥèताͪवत होने पर åयवसाǓयक

उपयोग के ¢ेğफल पर आवासीय आरͯ¢त दर का 40 ĤǓतशत शãक

ु

देय होगा।

18 राÏय सरकार कȧ ͪवͧभÛन नीǓतयɉ के तहत èवीकत

ृ

ĤोजेÈट मɅ नीǓत के अनǾप

ु

Ĥदƣ आंͧशक/पण[

ू

छटɅू लागू हɉगी।

19 ǐरटाय[मɅट होàस कȧ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ृ

हेतु भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

शãक

ु

एवं शहरȣ गरȣबɉ

को आधारभतू सͪवधाऐं

ु

हेतु शãक

ु

लेय नहȣं होगɅ।

अनसची

ुू

-3

भवन Ǔनमा[ण हेतु आवæयक शपथ पğ/अनापͪƣ Ĥमाण पğ/सǑट[ͩफकेट संबंͬधत ͪवभाग से ĤाÜत ͩकया

जाना होगा :-

Đसं

आनापͪƣ/सǑट[

ͩफकेट

आवæयकता

मानͬचğ

अनमोदन के

ु

समय

पण[ता Ĥमाण

ू

पğ के समय

अͬधवास

Ĥमाण पğ

के समय

1.

Fire NOC

राÏय

सरकार

के

आदेश

Ǒदनांक

20.01.2020 के अनसार

ु

आवæयक होने पर

शपथ पğ

-

èथाई

फायर

एनओसी

2.

Airport NOC

ͪवǓनयम 4.15 (×) के

अनसार

ु

मानͬचğ

अनमोदन

के

ु

समय

Ĥèतत

ु

ͩकया जाना है।

-

-

3.

Environment

NOC

from

Environment

20,000 व.मी. से अͬधक

सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल

होने पर

शपथ पğ

पण[ता Ĥमाण

ू

पğ के समय

Ĥèतत ͩकया

ु

जाना है।

-

438

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Department

4.

Consent to

Establish

from Pollution

Control Board

2500 व.मी. सकल

Ǔनͧम[त ¢ेğफल होने

पर

शपथ पğ

पण[ता Ĥमाण

ू

पğ के समय

Ĥèतत ͩकया

ु

जाना है।

-

5.

Consent to

Operate

from Pollution

Control Board

2500 व.मी. सकल

Ǔनͧम[त ¢ेğफल होने

पर

शपथ पğ

-

अͬधवास

Ĥमाण पğ

ĤाÜत ͩकये

जाने से 3

माह

कȧ

अवͬध मɅ

Ĥèतत

ु

ͩकया

जाना है।

6.

Labour Cess-

No Dues

Certificate

10 लाख Ǿपये कȧ

लागत तक के Ǔनजी

आवास Ǔनमा[ण काय[

पर उपकर देय नहȣं

होगा। शेष सभी पर

उपकर देय होगा।

Ĥथम वष[ मɅ

ͩकये जाने हेत ु

Ǔनमा[ण ¢ेğफल

कȧ राͧश का 1

ĤǓतशत

पण[ता Ĥमाण

ू

पğ के समय

Ĥèतत ͩकया

ु

जाना है।

-

7.

IBS NOC

Multistoried buildings,

Educational

Institutions, Hospitals,

Office Building and

Shopping

mall/Commercial

Complexes.

शपथ पğ

-

-

8.

Rain water

Harvesting

225 वग[मीटर तथा

इससे अͬधक ¢ेğफल

के भखÖडɉ ।

ू

शपथ पğ

पूण[ता Ĥमाण

पğ के समय

Ĥèतत ͩकया

ु

जाना है।

-

9.

Structural

Certificate

15 मी. से अͬधक ऊँचाई

के भवन हेतु

शपथ पğ

(Ĥपğ-7)

पण[ता Ĥमाण

ू

पğ के समय

Ĥèतत ͩकया

ु

जाना है।

(Ĥपğ-8)

-

10.

Service

Drawings

15 मी. से अͬधक ऊँचाई

के भवन Ĥèताͪवत

होने पर।

शपथ पğ

पण[ता Ĥमाण

ू

पğ के समय

Ĥèतत ͩकया

ु

जाना है।

-

11.

Green Building

Certificate

10,000 व.मी. से अͬधक

¢ेğफल के भखÖडɉ पर

ू

शपथ पğ

Ēीन ǒबिãडंग

सǑट[ͩफकेट

-

12.

RECBC

100 KW & above

शपथ पğ

-

-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

439

Certificate

connected load or 120

KW & above contract

demand non-

residential building

नोट :- उÈत के अǓतǐरÈत ͩकसी ͪवशेष Ĥकरण मɅ राÏय सरकार के आदेश अथवा èथानीय

Ǔनकाय के चाहे अनसार आवæयक दèतावेज सàबंͬधत संèथा

ु

/ͪवभाग से ĤाÜत ͩकये जाने हɉगे।

440

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

अनसची

ुू

-4

भवन Ǔनमा[ण से संबंͬधत पया[वरणीय शतɏ जो ͩक पया[वरण मैğी हाउͧसंग मɅ भी उपयोग कȧ

जावेगी।

क-

5000 वग[ मीटर से उपर और 20000 वग[ मीटर तक के सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल के ͧलए

अǓनवाय[ पया[वरणीय शतȶ

Đ.सं.

माÚयम

पया[वरणीय शतȶ

1.

ĤाकǓतक Ǔनकासी

ृ

ĤाकǓतक Ǔनकासी Ĥणालȣ कȧ इनले

ृ

ट और आउटलेट ǒबÛद को यथावत

ु

्

रखा जाएगा पानी के Ǔनबा[ध बहाव को सǓनिæचत करने के ͧलए चैनल

ु

का आकार पया[Üत होना चाǑहए।

2.

जल संर¢ण-वषा[ जल

संĒहण और भू-जल

पनभ[रण

ु

एक वषा[ संĒहण योजना को ͫडजाइन करने कȧ आवæयकता है िजसमɅ

पनभ[रण Ǔछġो

ु

/बोर (5000 वग[ मीटर सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ पर कम से

कम एक) Ǒदया जाएगा। वषा[ से संĒहȣत जल को घरेल कायɟ मɅ पनः

ू

ु

उपयोग के ͧलए टɇक मɅ इकÒठा करना चाǑहए। यह सब एक पथक

ृ

पानी कȧ टंकȧ और पाईप लाईन कȧ åयवèथा के Ùवारा ͩकया जाएगा

ताͩक यह अजमेर जलापǓत[ के पेयजल मɅ न ͧम

ू

ल सके। अǓतǐरÈत

संĒहȣत ͩकये हए बरसाती जल को इसकȧ सफाई कȧ åयवèथा के बाद

ु

पाइप लाईन के Ùवारा पǐरसर मɅ Òयबवेल बोर से जोडना चाǑहए।

ू

2. (क)

खडंजे (Unpaved area) का ¢ेğ, खले èथान का

ु

20 ĤǓतशत अथवा इससे

Ïयादा होगा।

3.

ठोस अपͧशçट Ĥबंधन

अपͧशçट के पथÈकरण के ͧलए भͧम पर अलग

ृ

ू

-अलग गीले और सखे

ू

ǒबÛस उपलÞध करवाए जाने चाǑहए।

4.

ऊजा[

साव[जǓनक èथानɉ पर एल.ई.डी/सौर लाईटɅ लगाई जानी चाǑहए।

5.

वाय कȧ गणवता एवं शोर

ु

ु

Ǔनमा[ण काय[ के दौरान धलू, धआँ और कड़ा

ु

ू

-करकट रोकथाम मापांक

जैसे ͩक èĐȧन, मोरचाबंदȣ (Barricading) लगाई जाएगी। èथल पर रेत

और सामĒी लाने वाले Ěकɉ के ͧलए Üलािèटक/Ǔतरपाल के कवरɉ का

उपयोग ͩकया जाना चाǑहए।

5. (क)

डी.जी. सैट कȧ Ǔनकास नलȣ, यǑद लगाई गई हो, भवन से कम से कम

10 मीटर कȧ दरȣ पर हो। यǑद वह

ू

10 मीटर से कम कȧ दरȣ पर है तो

ू

Ǔनकास नलȣ को भवन से 3 मीटर उपर उठाया जाना चाǑहए।

6.

हǐरत कवर

ĤǓत 50 वग[ मीटर भͧम के ͧलए कम से कम

ू

2 पेड लगाया जाएगा

और इसकȧ देखभाल कȧ जाएगी। इस उÙदेæय के ͧलए ͪवÙयमान पेडɉ

को भी माना जाएगा। पेडɉ कȧ èथानीय ĤजाǓतयɉ लगाने को वरȣयता

दȣ जानी चाǑहए।

6. (क)

जहाँ पेडɉ को काटने कȧ आवæयकता हो तो 1:3 के अनपात

ु

(1 पेड के

कटने पर 3 पेड लगाना) मɅ इस आबंध के साथ ĤǓतपरक पेड लगाए

ू

जाएंगे ͩक ऐसे पेडɉ का रखरखाव ͩकया जाएगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

441

ख- 20000 वग[ मीटर से अͬधक और 50000 वग[ मीटर तक सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ के ͧलए

पया[वरणीय शतɏ

Đ.सं.

माÚयम

पया[वरणीय शतȶ

1.

ĤाकǓतक Ǔनकासी

ृ

ĤाकǓतक Ǔनकासी Ĥणालȣ कȧ इनलेट और आउटलेट ǒबÛद को यथावत

ृ

ु

्

रखा जाएगा पानी के Ǔनबा[ध बहाव को सǓनिæचत करने के ͧलए चैनल

ु

का आकार पया[Üत होना चाǑहए।

2.

जल संर¢ण-बरसाती जल

संĒहण और भजल

ू

पनभ[रण

ु

वहाँ बरसाती जल संĒहण योजना बनाने कȧ आवæयकता है जहाँ

रȣचाज[ बोर (Ûयनतम

ू

4000 वग[ मीटर भͧम

ू

) पर एवं उपलÞध होगा।

जहाँ भी संभव हो बरसाती जल Ǔनकास को रȣचाज[ बोर से जोडा जाए

और अͬधक जल, यǑद कोई हो, को या तो èथल के सबसे नीचे के

ǒबÛद से जोडा जाए यǑद ĤाकǓतक

ु

ृ

जल संसाधन ͪवÙयमान हो, अथवा

इसे शहर के बरसाती जल लाईन से जोडा जाए।

2. (क)

खडंजे (Unpaved area) का ¢ेğ, खले èथान का

ु

20 ĤǓतशत अथवा इससे

Ïयादा होगा।

3.

ठोस अपͧशçट

अपͧशçट के पथÈकरण के ͧलए भͧम पर अलग

ृ

ू

-अलग गीले और सखे

ू

ǒबÛस उपलÞध करवाए जाने चाǑहए।

4.

ऊजा[

साव[जǓनक èथानɉ पर एल.ई.डी/सौर लाईटɅ लगाई जानी चाǑहए।

4. (क)

नवीनीकरणीय उजा[ èğोत, जैसे ͩक Ĥकाश वोãटȣय (Photo voltaic cells)

अथवा ͪवंड ͧमल अथवा हाइǒĦड, से उ×पÛन हई ǒबजलȣ जोडे गए

ु

ĤयÈत भार का Ûयनतम

ु

ू

1 ĤǓतशत उपलÞध करवाया जाए।

4. (ख)

नई एवं नवीनीकरणीय उजा[ मंğालय के Ĥावधानɉ के अनसार

ु

4

åयिÈतयɉ के ͧलए 10 लȣटर कȧ Ûयनतम ¢मता के सोलर वॉटर हȣटर

ू

लगाए जाने चाǑहए।

4. (ग)

केÛġ सरकार/राÏय सरकार Ùवारा Ýलाई ऐश ǒĦÈस के उपयोग के

संबंध मɅ समय-समय पर जारȣ आदेश/अͬधसचना

ू

/पǐरपğ/संशोͬधत

Ĥावधानɉ के तहत Ĥावधान करने आवæयक होगɅ।

5.

वाय कȧ गणवƣा एवं शोर

ु

ु

Ǔनमा[ण काय[ के दौरान धलू, धआ और कड़ा

ुँ

ू

-करकट रोकथाम मापांक

जैसे ͩक èĐȧन, मोरचाबंदȣ (Barricading) लगाई जाएगी। èथल पर रेत

और सामĒी लाने वाले Ěकɉ के ͧलए Üलािèटक/Ǔतरपाल के कवरɉ का

उपयोग ͩकया जाना चाǑहए।

ग-

50000 वग[ मीटर से अͬधक और 150000 वग[ मीटर तक सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ के ͧलए

पया[वरणीय शतȶ

Đ.सं.

माÚयम

पया[वरणीय शतȶ

1.

ĤाकǓतक Ǔनकासी

ृ

ĤाकǓतक Ǔनकासी Ĥणालȣ कȧ इनलेट और आउटलेट ǒबÛद को यथावत

ृ

ु

्

रखा जाएगा पानी के Ǔनबा[ध बहाव को सǓनिæचत करने के ͧलए चैनल

ु

का आकार पया[Üत होना चाǑहए।

2.

जल संर¢ण-बरसाती

जल संĒहण और

भजल पनभ[रण

ू

ु

वहाँ बरसाती जल संĒहण योजना बनाने कȧ आवæयकता है जहाँ

रȣचाज[ बोर (Ûयनतम

ू

4000 वग[ मीटर भͧम

ू

) पर एवं उपलÞध होगा।

जहाँ भी संभव हो बरसाती जल Ǔनकास को रȣचाज[ बोर से जोडा जाए

और अͬधक जल, यǑद कोई हो, को या तो èथल के सबसे नीचे के

ǒबÛद से जोडा जाए यǑद ĤाकǓतक जल संसाधन ͪवÙयमान हो

ु

ृ

, अथवा

442

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

इसे शहर के बरसाती जल लाईन से जोडा जाए।

(क)

खडंजे (Unpaved area) का ¢ेğ, खलेु èथान का 20 ĤǓतशत अथवा

इससे Ïयादा होगा।

(ख)

स¢म Ĥाͬधकारȣ से अनमोदन के ǒबना भजल नहȣं Ǔनकाला जाएगा।

ु

ू

(ग)

Ǔनमा[ण काय[ मɅ पेय जल के उपयोग को कम ͩकया जाए।

(घ)

जल संĒहण को बढावा देने के ͧलए लो फलो ͩफÈसचर और सैÛसर

का उपयोग ͩकया जाए।

(ड)

दोहरे Üलिàबंग ͧसèटम के उपयोग से Ēे और Þलैक वॉटर अलग ͩकए

जाएं।

3.

ठोस अपͧशçट

अपͧशçट के पथÈकरण के ͧलए भͧम पर अलग

ृ

ू

-अलग गीले और सखे

ू

ǒबÛस उपलÞध करवाए जाने चाǑहए।

(क)

सभी नॉन-बॉयोͫडĒेडेबल अपͧशçट, Ĥाͬधकत

ृ

पनःचĐण

ु

(Recyclers)

करने वाले को सपद[

ुु ͩकया जाए िजसके ͧलए Ĥाͬधकत

ृ

पनःचĐण

ु

करने

वाले के साथ ͧलͨखत टाई-अप ͩकया जाए।

(ख)

Ûयनतम

ू

0.3 ͩकलो/टेनेमɅट/Ǒदन कȧ ¢मता वाले आगǓनक वेèट

ȶ

कàपोèटर/वमȸकãचर ͪपट लगाए जाने चाǑहए जबͩक एस टȣ पी कȧचड

को खाद मɅ बदलने के ͧलए उपयोग ͩकया जाए िजसका उपयोग सील

पर ͩकया जाए अथवा Ĥाͬधकत पनःचĐण करने वाले को सपद[ ͩकया

ृ

ु

ुु

जाए। िजसके ͧलए Ĥाͬधकत पनःचĐण करने वाले के साथ ͧलͨखत

ृ

ु

टाई-अप ͩकया जाए।

4.

ऊजा[

साव[जǓनक èथानɉ पर एल.ई.डी/सौर लाईटɅ लगाई जानी चाǑहए।

(क)

नवीनीकरणीय उजा[ èğोत, जैसे ͩक Ĥकाश वोãटȣय अथवा ͪवंडͧमल

अथवा हाइǒĦड, से उ×पÛन हई ǒबजलȣ जोडे गए ĤयÈत भार का

ु

ु

Ûयनतम

ू

1 ĤǓतशत उपलÞध करवाया जाए।

(ख)

नई एवं नवीनीकरणीय उजा[ मंğालय के Ĥावधानɉ के अनसार

ु

4

åयिÈतयɉ के ͧलए 10 लȣटर कȧ Ûयनतम ¢मता के सोलर वॉटर हȣटर

ू

लगाए जाने चाǑहए।

(ग)

केÛġ सरकार/राÏय सरकार Ùवारा Ýलाई ऐश ǒĦÈस के उपयोग के

संबंध मɅ समय-समय पर जारȣ आदेश/ अͬधसचना

ू

/ पǐरपğ/ संशोͬधत

Ĥावधानɉ के तहत Ĥावधान करने आवæयक होगɅ।

(घ)

भवनɉ के परो¢ सौर ͫडजाइन (Passive solar design), िजनमɅ

वाèतकला×मक

ु

ͫडजाइन का उपयोग है, कȧ अवधारणा Ùवारा एकȧकत

ृ

परàपरागत उजा[-स¢म उपकरणɉ जैसे ͩक मेकेǓनकल और इलेÈĚȣकल

पàपस, पंखे, लाईǑटंग त×व जैसे ͩक भवन आǐरएंटेशन, लैÖडèकेͪपंग

(Landscaping).

स¢म

भवन

आवरण,

उपयÈत

फेनशĚेशन

ु

(Fenestration), ͫडजाईन Ùवारा Ǒदन के Ĥकाश मɅ बढोतरȣ और थम[ल

मास, के उपयोग से उजा[ खपत मɅ कमी होगी।

(ड)

ऊजा[ द¢ता Þयरोू, भारत सरकार के समय-समय पर जारȣमɅ यथा

संèतत अǓनवाय[ अनपालन मानदÖडɉ

ु

ु

(सभी ĤयोÏय भवनɉ के ͧलए) का

पालन करते हए भवनɉ कȧ काया[×मक आवæयताओं के ͧलए मɅ उ

ु

पयÈत

ु

åयवèथा कȧ जाए िजससे उजा[ Ĥणालȣ का अͬधकतम उपयोग हो, जो

एक ͪवͧशçट इÛडोर पया[वरण बनाता है।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

443

5.

वाय कȧ गणवƣा

ु

ु

एवं शोर

Ǔनमा[ण काय[ के दौरान धलू, धआ और कडा

ुँ

ू

-करकट रोकथाम मापांक

जैसे ͩक èĐȧन, मोरचाबंदȣ लगाई जाएगी। èथल पर रेत और सामĒी

लाने वाले Ěकɉ के ͧलए Üलािèटक/Ǔतरपाल के कवरɉ का उपयोग ͩकया

जाना चाǑहए।

(क)

डी.जी. सैट कȧ Ǔनकास नलȣ, यǑद लगाई गई हो, भवन से कम से कम

10 मीटर कȧ दरȣ पर हो। यǑद वह

ू

10 मीटर से कम कȧ दरȣ पर है तो

ू

Ǔनकास नलȣ को भवन से 3 मीटर उपर उठाया जाना चाǑहए।

6.

हǐरत कवर

ĤǓत 50 वग[ मीटर भͧम के ͧलए कम से कम

ू

2 पेड लगाया जाएगा

और इसकȧ देखभाल कȧ जाएगी। इस उददेæय के ͧलए ͪवÙयमान पेडɉ

को भी माना जाएगा।

(क)

जहाँ पेडो को काटने कȧ आवæयकता हो तो 1:3 के अनपात

ु

(1 पेड के

कटने पर 3 पेड लगाना) मɅ इस आबंध के साथ ĤǓतपरक

ू

पेड लगाए

जाएगे ͩक ऐसे पेडɉ को रखरखाव ͩकया जाएगा।

7.

100 ĤǓतशत अपͧशçट जल के संशोधन कȧ ¢मता वाला सीवेज ĚȣटमɅट

Üलांट लगाया जाएगा संशोͬधत जल को बगीचो मɅ पानी देने और

Ýलͧशग के ͧलए पनःचͩĐत ͩकया जाए।

ं

ु

8.

पया[वरण अवसंरचना जैसे ͩक सीवेज ĚȣटमɅट Üलांट, लैÖडèकेͪपंग,

बरसाती जल संĒहण, पया[वरण हेत पावर बैक

ु

-अप, संरचना, पया[वरणीय

Ǔनगरानी, ठोस अपͧशçट Ĥबंधन और सौर एवं उजा[ संर¢ण के उपाय

पǐरभाͪषत कायɟ िजàमेदारȣ वालȣ पया[वरण Ǔनगरानी सͧमǓत Ùवारा

जारȣ रखे जाएँ।

नोटः- उपरोÈत पया[वरणीय शतɏ उपरोÈतानसार अथवा संबंͬधत ͪवभाग Ùवारा समय

ु

-समय पर

जारȣ Ǒदशा-Ǔनदशɉ के अनǾप पालना सǓनिæचत कȧ जानी होगी।

ȶ

ु

ु

444

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

अनसची

ुू

- 5

500 मी. तक के भखÖड अथवा ऐसे भखÖड िजनमɅ अͬधकतम

ू

ू

500 मी. Ǔनͧम[त ¢ेğफल

Ĥèताͪवत हो, पर भवन Ǔनमा[ण Ĥारàभ करने से पव[

ू

èथानीय Ǔनकाय मɅ जमा करवाये जाने

हेत वांǓछत दèतावेजɉ कȧ चैकͧलèट

ु

चैकͧलèट एवं पंजीकत तकनीकȧͪवɮ Ùवारा Ĥमाण पğ

ृ

Đ.सं.

ͪवषय

संलÊन

1

भखÖड के

ू

Latitude/Longitude/भखÖड

ू

कȧ Google Map पर लोकेशन

2

लȣजडीड व साइट Üलान। (लȣजडीड/èवाͧम×व संबंͬधत दèतावेजɉ का बार काउंͧसल ऑफ

इिÖडया Ùवारा पंजीकत अͬधवÈता Ùवारा Ĥमाͨणकरण माÛय होगा

ृ

)

3

Ĥèताͪवत Ǔनमा[ण का साईट Üलान मय Ĥèताͪवत सैटबैक व भवन कȧ Ĥèताͪवत ऊंचाई व

मंिजलɉ कȧ संÉया।

4

भखÖड के वत[मान फोटोĒाफ

ू

, आवेदक एवं तकनीकȧͪवद के हèता¢र व Ǒदनांक अंͩकत करते

हए।

ु

5

åयवसाǓयक भखÖडɉ मɅ पाͩकɍ ग हेत Ĥावधान दशा[ते हए तकनीकȧͪवद Ùवारा Ĥमाͨणत पाͩकɍ ग

ू

ु

ु

Üलान

6

पंजीकत तकनीकȧͪवद का भवन ͪवǓनयमɉ अनसार Ĥावधानɉ कȧ अनपालना ͩकये जाने का

ृ

ु

ु

घोषणा-पğ (ĤाǾप-ब)

7

आवेदक Ùवारा भवन ͪवǓनयम कȧ पालना बाबत शपथ पğ (ĤाǾप-अ)

8

लȣज एवं नगरȣय ͪवकास कर कȧ जमा कȧ रसीद

9

मांग-पğ अनसार भवन अन£ा शãक जमा कȧ रसीद

ु

ु

ु

(Self-Assessment) (ĤाǾप-स)

10

Įͧमक उपकर राͧश (10 लाख से अͬधक Ǔनमा[ण लागत पर Ǔनमा[ण लागत का ĤǓतशत)

जमा कȧ रसीद ।

11

नगरȣय ͪवकास आवासन एवं èवायƣ शासन ͪवभाग के आदेश Ǒदनांक 21.01.2020 अनसार

ु

देय होने पर फायर सैस जमा कȧ रसीद

12

मौके पर सैटबैक मɅ भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवǾÙध Ǔनमा[ण ना होने का शपथ-पğ। नोट- यǑद

भखÖड पर पव[ मɅ हȣ ǒबना èवीकǓत Ǔनमा[ण ͩक

ू

ू

ृ

या जा चका है तथा यǑद ऐसा Ǔनमा[ण

ु

भवन ͪवǓनयमɉ के अनǾप है तो उसकȧ Ǔनधा[ǐरत शाèती जमा करवाई जानी होगी। यǑद

ु

ͪवÙयमान Ǔनमा[ण भवन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ ͪवपरȣत है तो ऐसे Ǔनमा[ण को हटाये जाने

कȧ सǓनिæचतता के पæचात हȣ उÈत चेकͧलèट Ĥमाͨणत कȧ जायेगी।

ु

13

अनसची

ुू

-3 मɅ उãलेͨखत अनापͪƣ/शपथ पğ

14

Ĥमाͨणत ͩकया जाता है ͩक Ĥæनगत भखÖड

ू

एस-2(चार Ǒदवारȣ) ¢ेğ/एयरपोट[ से 2 ͩक.मी.

कȧ पǐरͬध/एयरपोट[ अथॉǐरटȣ Ùवारा जारȣ कलर कॉडेड

ं

जोǓनंग मैप (CCZM) मɅ रेड जोन

मɅ/आमȸ एǐरया से 100 मी. कȧ पǐरͬध/एस-5 ¢ेğ (Ǔनधा[ǐरत ͪवशेष ¢ेğɉ एवं ͪवशेष

सड़कɉ)/अÛय ĤǓतबंͬधत ¢ेğ मɅ िèथत नहȣं है।

अनसची

ुू

- 6

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

445

èथानीय Ǔनकाय से 500 व.मी. से अͬधक ¢ेğफल के भखÖडɉ पर भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत ĤाÜत

ू

ृ

करने हेत वांǓछत दèतावेजɉ कȧ चैकͧलèट

ु

चैकͧलèट

Đ.सं

ͪवषय

संलÊन/लाग ू

नहȣं

1.

Ĥाथ[ना पğ मɅ भखÖड संÉया

ू

, योजना का नाम, Ĥèताͪवत भखÖड एवं

ू

भवन का Ĥयोजन तथा डाक का परा पता।

ू

2.

Ǔनधा[ǐरत जाँच शãक

ु

(चालान कȧ ĤǓत) Ĥèताͪवत भवन के

Ĥयोजनानसार।

ु

3.

आवेदक का शपथ-पğ। ĤाǾप-द

4.

èथानीय Ǔनकाय/नगर ͪवकास Ûयास/Ĥाͬधकत अͬधकारȣ Ùवारा जारȣ

ृ

लȣज

डीड एवं साईट Üलान कȧ ĤǓत।

5.

यǑद आवæयक है तो, भखÖड के सामने सड़क को चौडा करने के उÙदेæय

ू

से सड़क के साथ भखÖड मɅ से भ

ू

ू-पÒटȣ समͪप[त कȧ जाने के संबंध मɅ

सरेÖडर डीड तथा कÞजा संभलवाये जाने का Ĥमाण-पğ।

6.

भखÖड के पहंच माग[ के साथ अÛय समèत Ǒदशाओं के ͪवÙयमान

ू

ु

भͧम

ू

/भखÖड के फोटोĒाफ।

ू

7.

Ĥèताͪवत भवन के समèत मानͬचğɉ कȧ भवन ͪवǓनयम मɅ वͨण[त

Ĥावधानɉ के अनसार Ǔनधा[ǐरत माप पर तीन ĤǓतयाँ

ु

(साईट Üलान 1:500

èकेल एवं अÛय 1:100 या 1:200 èकेल पर)

8.

Ĥèताͪवत भवन के मानͬचğɉ कȧ सॉÝट कॉपी।

9.

वाèतͪवɮ

ु

/तकनीकȧͪव£ Ùवारा शपथ-पğ। ĤाǾप-य

10.

अनसची

ुू

-3 मɅ उãलेͨखत अनापͪƣ/शपथ पğ

11.

अÛय दèतावेज यǑद आवæयक हो।

446

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ĤाǾप-अ)

500 मी. तक के भखÖड अथवा ऐसे

ू

भखÖड िजनमɅ अͬधकतम

ू

500 मी. Ǔनͧम[त ¢ेğफल

Ĥèताͪवत हो, हेत आवेदक Ùवारा Ĥèतत ͩकये जाने वाले शपथ पğ का ĤाǾप

ु

ु

(100/- ǽ नॉन Ïयͫडͧशयल èटाàप पर

ु

)

शपथ-पğ (अÖडरटेͩकग

ं

)

मɇ

..............................पğु/पğी

ु

/प×नी

Įी..................................

आयु.......................

वष[

.................... Ǔनवासी ............................ मेरे परे होश हवास मɅ शपथपव[क घोषणा करता

ू

ू

हूँ/करती ह ͩक

ूँ

1.

यह ͩक Üलाट नàबर ....................... योजना ....................... िèथत है, िजसका ¢ेğफल

................................ वग[मीटर है, का वैधाǓनक èवाͧम×वधारȣ ह तथा भखÖड पर

ूँ

ू

Ǔनͪव[वाद मेरा कÞजा है, तथा कोई ÛयाǓयक वाद अथवा अवािÜत कȧ काय[वाहȣ इस

भखÖड के संबंध मɅ लंǒबत नहȣं है।

ू

2.

यह ͩक उÈत भͧम पण[तया मेरे èवा

ू

ू

ͧम×व कȧ है तथा अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण,

अजमेर/राÏय सरकार कȧ अवािÜत मɅ नहȣ आती है और न हȣ भͧम आवÜत है।

ू

3.

यह ͩक राÏयादेश अनसार Įͧमक उपकर राͧश Įम ͪवभाग

ु

, अजमेर मɅ Ǔनयमानसार मेरे

ु

Ùवारा जमा करवाया जाना सǓनिæचत ͩकया जायेगा।

ु

4.

यह ͩक मेरे Ùवारा भखÖड पर तहखाना खदाई एवं Ǔनमा[ण करवाया जाना है। तहखाना

ू

ु

खदाई व मकान Ǔनमा[ण के दौरान पड़ोसी भखÖडधाǐरयɉ को ͩकसी Ĥकार कȧ हानी एवं

ु

ू

¢Ǔत होती है, तो उसकȧ सàपण[ िजàमेदारȣ मेरȣ होगी।

ू

अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण,

अजमेर कȧ कोई िजàमेदारȣ नहȣं होगी। Ǔनमा[ण काय[ के दौरान ͩकसी Ĥकार का कोई

हजा[ खचा[ या हानी होती है तो उसकȧ सàपण[ िजàमेदारȣ मेरȣ होगी।

ू

5.

यह ͩक मेरे Ùवारा भवन का Ǔनमा[ण भवन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ अनसार मापदÖड

ु

रखते हये

ु

अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर मɅ पंजीकत तकनीकȧͪवद से तैयार

ृ

करवाकर ͩकया जावेगा भवन Ǔनमा[ण मɅ Ǔनधा[ǐरत सैटबैक व पाͩकɍ ग का Ĥावधान रखते

हये ͩकया जायेगा। भवन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ अनसार वषा[ जल संĒहण व¢ारोपण

ु

ु

ृ

,

ठोस कचरा Ǔनèतारण, जलमल Ǔनकासी, अिÊनशमन आǑद Ĥावधान रखे जायेगे।

6.

यह है ͩक भवन ͪवǓनयमɉ के अनुसार भवन अन£ा संबंͬधत समèत शãक मेरे Ùवारा

ु

ु

अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर मɅ जमा करवा Ǒदया गया है, और कोई शãक

ु

बकाया लगा तो मेरे Ùवारा देय होगा।

7.

यह ͩक मेरे Ùवारा ͩकये गये Ǔनमा[ण मɅ यǑद भवन ͪवǓनयमɉ का कोई उãलघन पाया

जाता है तो अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर उÈत उãलघन के ͨखलाफ काय[वाहȣ

करने हेत èवतंğ होगी।

ु

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

447

8.

यह ͩक मेरे Ùवारा भवन ͪवǓनयमɉ के समèत Ĥावधानɉ कȧ पालना सǓनिæचत कȧ

ु

जावेगी।

(हèता¢र शपथĒǑहता)

स×यापन

मɇ .......................................शपथĒǑहता यह स×याͪपत करता ह करती हं ͩक उपरोÈत सचना

ू

ू

ँ

ू

मेरȣ Ǔनजी जानकारȣ मɅ सहȣ है एवं ǒबना ͩकसी दबाव के èवेÍछा से ǾबǾ तहरȣर कर दȣ गई

है तथा कोई भी तØय नहȣं Ǔछपाया गया है।

(हèता¢र शपथĒǑहता)

448

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ĤाǾप-ब)

500 व.मी. तक के भखÖड अथवा ऐसे भखÖड िजनमɅ अͬधकतम

ू

ू

500 व.मी. Ǔनͧम[त ¢ेğफल

Ĥèताͪवत हो, हेत वाèतͪवɮ

ु

ु

/पंजीकत तकनीकȧͪवद Ùवारा Ĥèतत ͩकये जाने वाले Ĥमाण पğ

ृ

ु

घोषणा पğ

मɇ

..............................

(वाèतͪवद

ु

/तकनीकȧͪवद

का

नाम)

िजनका

काया[लय

पता................................. मɅ िèथत है परे होश

ू

हवाश मɅ शपथपवक[ Ǔनàन तØयɉ का वण[न

ू

करता ह।ूँ

1. वाèतͪवɮ

ु

/तकǓनकȧͪवद पंजीयन सं----------------------------------------------------------------------

-----------------------------

2. भखÖड èवामी का नाम

ू

, पता एवं फोन नं.------------------------------------------------------

3. भखÖड िजस हेत मानͬचğ Ĥमाͨणत ͩकये जा रहे है का ͪववरण

ू

ु

:-

(i) भखÖड संÉया

ू

---------------------------------------------------------

(ii) योजना का नाम

---------------------------------------------------------

(iii) माप

---------------------------------------------------------

(iv) ¢ेğफल

---------------------------------------------------------

(v) सड़क कȧ चौड़ाई

---------------------------------------------------------

4. भवन के Ĥèताͪवत मापदÖड-

(i) भवन के Ĥèताͪवत सैटबैक

अĒ

---------------------------------------------------------

पाæव[ Ĥथम

---------------------------------------------------------

पाæव[ िÙवतीय

---------------------------------------------------------

पीछे

---------------------------------------------------------

(ii) भवन कȧ Ĥèताͪवत ऊंचाई

(iii) मौके पर यǑद Ǔनͧम[त भवन हो तो-

(अ) Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयमɉ के अनसार Ǔनधा[ǐरत सैटबैक छोड़कर समèत तलɉ पर ͩकये

ु

गये Ǔनमा[ण का सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल

(ब) भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवपरȣत सैटबैक ¢ेğ मɅ ͩकये गये Ǔनमा[ण का, िजसे आवेदक

Ùवारा हटाया जाना है, का सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल

(iv) सभी मंिजलɉ का सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल -----------------------------------------------------

--

(v) भवन के Ĥèताͪवत मंिजलɉ कȧ संÉया व उनका Ĥèताͪवत उपयोग

(vi) सभी मंिजलɉ का कल गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğफल बीएआर

ु

(vii) बेटरमɅट लेवी हेत मानक बीएआर से अǓतǐरÈत बीएआर

ु

(viii) Ĥèताͪवत पाͩकɍ ग कार----------------------------------------------- èकटर

ू

---------------

-----------------------

(ix) रैनवाटर हाविèटंग

ȶ

----------------- Ĥèताͪवत है/Ĥèताͪवत नहȣ।

(x) व¢ारोपण का Ĥावधान Ĥèता

ृ

ͪवत है/Ĥèताͪवत नहȣ।

तकनीकȧͪवɮ के हèता¢र

(मय मोहर पंजीकरण Đमांक के साथ)

स×यापन

मɇ ..................................... (तकनीकȧͪवद) वह स×याͪपत करता हूँ/करती ह ͩक उपरोÈत भखÖड

ूँ

ू

पर भवन मानͬचğ Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयमɉ के तहत तैयार ͩकये गये है। मानͬचğ तैयार करते

समय ͪवǓनयमɉ कȧ गलत åयाÉया नहȣं कȧ गई है एवं भवन मानͬचğ तैयार करते समय एवं

Ĥèतत करते समय कोई तØय छपाया नहȣ गया है। उपरोÈत सचना मेरȣ Ǔनजी जानकारȣ मɅ

ु

ु

ू

सहȣ है एवं ǒबना ͩकसी दबाव के èवेÍछा से ǾबǾ तहरȣर कर दȣ गई है तथा कोई भी तØय

नहȣ Ǔछपाया गया है।

(हèता¢र तकनीकȧͪवɮ)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

449

(ĤाǾप-स)

500 व.मी. तक के भखÖड अथवा ऐसे भखÖड िजनमɅ अͬधकतम

ू

ू

500 मी. Ǔनͧम[त ¢ेğफल

Ĥèताͪवत हो, हेत भवन ͪवǓनयम

ु

6.0 (प) हेत पंजीकत तकनीकȧͪवद

ु

ृ

/आवेदन Ùवारा Ĥèतत ͩकये

ु

जाने वाले मांग पğ

भखÖड

ू

का ͪववरण :-

भखÖड संÉया

ू

................................................

योजना का नाम

................................................

पता

................................................

भखÖड कȧ माप व ¢ेğफल

ू

................................................

Đस.

ͪववरण

राͧश

1

जांच शãक

ु

आवासीय/संèथागत/औÙयोͬगक/पय[टन ईकाई- 15/- ĤǓत वग[मीटर

(अͬधकतम राͧश 1,00,000/-)

ͧमͬĮत/वाͨणिÏयक- 45/- ĤǓत वग[मीटर (अͬधकतम राͧश 3,00,000/-)

2

मानͬचğ अनमोदन शãक

ु

ु

आवासीय/संèथागत/औÙयोͬगक/पय[टन ईकाई Ĥèताͪवत मंिजलɉ कȧ

संÉया x भखÖड का ¢ेğफल वग[मीटर मɅ

ू

X 30/-

वाͨणिÏयक भखÖड हेत Ĥèताͪवत मंिजलɉ कȧ संÉया

ू

ु

x भखÖड का

ू

¢ेğफल वग[मीटर मɅ X 95/-

3

वषा[ जल संĒहण एवं व¢ारोपण हेत अमानत राͧश

ृ

ु

-

भखÖड ¢ेğफल

ू

225 से अͬधक व 500 वग[मीटर तक 50000/-

4

अǓतǐरÈत बीएआर हेत बेटरमɅट लेवी

ु

आवासीय/संèथागत/औÙयोͬगक/पय[टन ईकाई उपयोग हेतु-आवासीय

आरͯ¢त दर का 20 ĤǓतशत

वाͨणिÏयक-आवासीय आरͯ¢त दर का 40 ĤǓतशत

5

भवन ͪवǓनयमɉ अनसार मौके पर ǒबना अनमǓत Ǔनͧम[त Ǔनमा[ण हेत

ु

ु

ु

शाèती

गैर åयावसाǓयक भखÖडɉ मɅ सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ

ू

x 90

åयावसाǓयक व ͧमͬĮत भखÖडɉ मɅ सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ

ू

x 150

6

अÛय शãक

ु

कल राͧश

ु

राͧश अ¢रे

7

नगरȣय ͪवकास आवासन एवं èवायƣ शासन ͪवभाग के आदेश Ǒदनांक

21.01.2020 अनसार देय होने पर फायर सेस

ु

(50/- ĤǓत वग[मीटर सकल Ǔनͧम[त ¢ेğ पर)

जमा राͧश कȧ

रसीद कȧ ĤǓत

8

Įͧमक उपकर राͧश

(10 लाख से अͬधक Ǔनमा[ण लागत पर Ǔनमा[ण लागत का 1%)

जमा राͧश कȧ

रसीद कȧ ĤǓत

वाèतͪवɮ

ु

/तकǓनकȧͪवद के हèता¢र

450

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ĤाǾप-द)

(आवेदक Ùवारा Ǒदये जाने वाला शपथ पğ)

शपथ-पğ

मɇ/हम .................................................. आय ु

............. वष[, Ǔनवासी .................................

शपथपव[क बयान करता

ू

/करती हूँ/करते हɇ ͩक मेरे/हमारे Ùवारा अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण,

अजमेर

मɅ

भवन

Ǔनमा[ण

हेत

सàबिÛधत

ु

भͧम

का

पव[

ͪववरण

भखÖड

ू

ू

ू

संÉया................................................ योजना ................................................ के मानͬचğ Ĥèतत

ु

ͩकए जा रहे है।

मɇ/हम शपथपव[क Ǔनàन तØयɉ का वण[न करता

ू

/करती हूँ:-

1. भͧम पण[तया मेरे

ू

ू

/हमारे èवाͧम×व कȧ है, न हȣ मेरे/हमारे Ùवारा उÈत भखÖड को अथवा

ू

उÈत भखÖड के ͩकसी भ

ू

ू-भाग को ͩकसी अÛय åयिÈत/संèथा को बेचान/उपहार/भɅट/मोगज

ȶ

रखा गया है तथा अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर/राÏय सरकार कȧ अवािÜत मɅ नहȣं

आती है और न हȣ भͧम अवाÜत है।

ू

2. Ĥæनगत भखÖड पर ͩकसी भी Ĥकार का वाद

ू

-ͪववाद नहȣं है तथा ͩकसी भी Ĥकार का वाद

माननीय Ûयायालय मɅ ͪवचाराधीन नहȣं है एवं Ûयायालय Ùवारा ͩकसी भी Ĥकार का èथगन

आदेश जारȣ नहȣं ͩकया गया है।

3. Ĥèताͪवत भखÖड पर ͩकसी भी Ĥकार का मंǑदर

ू

/मिèजद/एच.टȣ. लाइन/èथायी/अèथायी

Ǔनमा[ण नहȣं है।

4. मेरे Ùवारा भवन Ǔनमा[ण करते समय भवन ͪवǓनयम/NBC के Ĥावधानानसार सोलर

ु

पैनल/वषा[

जल

संĒहण/राजèथान

ͪवÙयत

एनजȸ

कÛजवशन

ǒबिãडंग

ु

ȶ

कोड/अिÊनशमन/पया[वरण संर¢ण/हǐरत ¢ेğ/ठोस कचारा Ǔनèतारण आǑद कȧ सǓनिæचतता

ु

कȧ जावेगी एवं राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर जारȣ आदेशɉ एवं पǐरपğɉ कȧ पालना

भी कȧ जावेगी।

5. मेरे Ùवारा अिÊनशमन संबंधी आवæयक मानदÖडɉ कȧ अनपालना

ु

NBC के Ĥावधानɉ के

अनसार कȧ जावेगी एवं अͬधवास Ĥमाण

ु

-पğ के आवेदन के साथ अिÊनशमन ͪवभाग का

èथाई अनापͪƣ Ĥमाण पğ Ĥèतत कर Ǒदया जावेगा।

ु

6. पǐरयोजना मɅ आग से बचाव हेत भवन ͪवǓनयम

ु

/NBC के Ĥावधान अनसार ¢रण ¢ेğ

ु

Ĥèताͪवत ͩकया गया है को अÛय उपयोग अथवा कमरɉ मɅ शाͧमल नहȣं ͩकया जावेगा।

(यǑद लाग हो तो

ू

)

7. मेरे Ùवारा भवन मɅ आकासीय ǒबजलȣ से बचाव हेत तͫड़त चालक का Ĥावधान

ु

NBC के

Ĥावधानानसार ͩकया जाना जावेगा।

ु

(यǑद लाग हो तो

ू

)

8. मेरे Ùवारा भवन मानͬचğɉ मɅ Ĥèताͪवत पाͩकɍ ग ¢ेğ का उपयोग केवल पाͩकɍ ग हेत हȣ

ु

ͩकया जावेगा। योजना मɅ Ĥèताͪवत पाͩकɍ ग का मेरे Ùवारा केवल आवंटन ͩकया जावेगा एवं

बेचान नहȣं ͩकया जावेगा। आगÛतक पाͩकɍ ग का मेरे Ùवारा ͩकसी को भी आवंटन

ु

/बेचान

नहȣं ͩकया जायेगा।

9. मेरे Ùवारा भवन ͪवǓनयम के Ĥावधान अनसार आवæयक पाͩकɍ ग का

ु

10 ĤǓतशत EV

Charging Facility के Ĥावधान कȧ मौके पर सǓनिæचतता कȧ जावेगी।

ु

10. भवन मɅ RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम मɅ ͪवǓन[Ǒद[çट

धाराओं के अनसार ͪवशेष योÊयजन के ͧलए आवæयक मापदÖड

ु

/सͪवधाओं

ु

/साईन बोड[/Ǒदशा

Ǔनदशɉ कȧ पालना सǓनिæचतता कȧ जावेगी।

ȶ

ु

11. मेरे Ùवारा भवन ͪवǓनयम के Ĥावधान अनसार भवन मɅ

ु

Common Telecom Infrastrcture

(CTI) के Ĥावधानɉ कȧ सǓनिæचतता कȧ जावेगी।

ु

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

451

12. मेरे Ùवारा भवन मɅ Ĥ×येक ͧलÝट मɅ ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) ͧसèटम का

Ĥावधान रखा जावेगा।

13. मेरे Ùवारा भवन ͪवǓनयम के Ĥावधान अनसार भवन मɅ

ु

RECBC के Ĥावधानɉ कȧ

सǓनिæचतता कȧ जावेगी।

ु

(यǑद लाग हो तो

ू

)

14. मेरे Ùवारा भखÖड पर िèथत उÍच èतर कȧ ͪवÙयत लाईन के नीचे

ू

ु

सेÝटȣ कॉǐरडोर को

Đोस करते हए जो सड़क Ĥèताͪवत कȧ गई है उसकȧ भवन ͪवǓनयम कȧ ताͧलका

ु

- 18

अनसार

ु

Vertical Ground Clearance उपलÞध होती है। (यǑद लाग हो तो

ू

)

15. मेरे Ùवारा Ĥèताͪवत ĤोजेÈट के उपयोगकता[ओं/रहवाͧसयɉ कȧ संÉया का आंकलन

तदानसार भवन ͪवǓनयम

ु

/NBC के Ĥावधान अनसार पǐरयोजना मɅ Ǔनधा[ǐरत ¢मता का

ु

सीवरेज ĚȣटमेÛट ÜलाÛट/वेèट वॉटर ĚȣटमेÛट ÜलाÛट (अपͧशçट जल शिÙधकरण

ु

) का

Ǔनमा[ण ͩकया जावेगा एवं उÈत ÜलाÛट को सचाǾ Ǿप से संचालन कȧ सǓनिæचतता

ु

ु

अͬधवास Ĥमाण पğ जारȣ ͩकये जाने से पव[ कर लȣ जावेगी।

ू

16. मेरे Ùवारा भखÖड से लगती हई सभी सडकɉ का ͪवकास

ू

ु

, फटपाथ एवं व¢ारोपण का

ु

ृ

Ĥावधान ͩकया जावेगा, िजस हेत åयय मेरे

ु

Ùवारा ͩकया जावेगा।

17. मेरे Ùवारा Ĥæनगत योजना का बेचान हेत Ĥचार

ु

-Ĥसार अथवा ͩकसी åयिÈत/फम[/संèथा

को बेचान/आवंटन/बͩकग ͩकये जाने से पव[ रेरा के अͬधǓनयम एवं Ǔनयम के अनसार

ु

ू

ु

ं

राजèथान रेरा मɅ योजना का पंजीकरण करवा ͧलया जावेगा। (यǑद लाग हो तो

ू

)

18. मेरे Ùवारा Ǔनयमानसार संबंͬधत ͪवभाग से आनापͪƣ Ĥमाण

ु

-पğ ĤाÜत कर अजमेर

ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर मɅ पण[ता

ू

/अͬधवास Ĥमाण-पğ के समय Ĥèतत कर Ǒदया

ु

जावेगा।

19. मेरे Ùवारा भवन का Ǔनमा[ण भवन ͪवǓनयम/NBC के Ĥावधान अनसार पण[ ͩकये जाने पर

ु

ू

पूण[ता एवं अͬधवास Ĥमाण पğ ĤाÜत ͩकया जावेगा।

20. उÈत भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत के कारण यǑद

ृ

जोधपर ͪवकास Ĥाͬधकरण

ु

, जोधपरु को

ͩकसी Ûयायालय या स¢म अͬधकारȣ के स¢म ͩकसी काय[वाहȣ मɅ कोई भी खच[ नकसान

ु

मआवजा देना पड़े या देने योÊय हो तो मɇ

ु

/हम उनकȧ इस ¢Ǔत को पण[

ू

कǾंगा/कǾंगी/करɅगे।

21. मेरे Ùवारा ͩकसी तØय को छपाया जाकर अथवा गलत तØय Ĥèतत ͩकये जाने पर जारȣ

ु

ु

भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत को

ृ

अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर Ùवारा Ǔनरèत ͩकया जाता

है तो मझे कोई आपͪƣ नहȣं होगी एवं

ु

अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर Ǔनयमानसार

ु

काय[वाहȣ ͩकये जाने हेत èवतंğ होगा।

ु

22. भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत जारȣ ͩकये जाने के

ृ

पæचात यǑद कोई शãक बकाया रहता है तो मɇ बकाया शãक जमा करने हेत बाÚय

्

ु

ु

ु

रहंगा।

ू

यह कȧ उपरोÈतानसार मेरे Ùवारा पालना नहȣं ͩकये जाने पर

ु

अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण,

अजमेर मेरे ͪवǽÙध Ǔनयमानसार काय[वाहȣ करने

ु

/शाèती आरोͪपत करने हेत èवतंğ होगा एवं

ु

उसकȧ समèत िजàमेदारȣ मेरȣ होगी।

हèता¢र शपथĒǑहता

मɇ/हम ............................................................ शपथĒǑहता यह स×याͪपत करता/करती हूँ/करते हɇ

ͩक उपरोÈत सचना मेरȣ

ू

/हमारȣ Ǔनजी जानकारȣ मɅ सहȣ है एवं ǒबना ͩकसी दबाव के èवेÍछा से

Ǿ-ब-Ǿ तहरȣर कर दȣ गई है तथा कोई तØय नहȣं Ǔछपाया गया है, ईæवर मेरȣ/हमारȣ र¢ा करे।

èथान:

Ǒदनांक :

हèता¢र शपथĒǑहता

452

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

(ĤाǾप-य)

(वाèतͪवद

ु

/तकनीकȧͪवद Ùवारा èथानीय Ǔनकाय मɅ भवन मानͬचğ Ĥèतत ͩकये जाने हेत शपथ

ु

ु

पğ)

शपथ-पğ

मɇ

.........................................

पğु/पğी

ु

Įी......................................Ǔनवासी....................................... परे होश हवास मɅ शपथपव[क

ू

ू

Ǔनàन

तØयɉ का वण[न करता/करती हूँ

1.

मɇ आͩक[ टेÈट अͬधǓनयम, 1972 के अंतग[त वाèतकला पǐरषद

ु

, नई Ǒदãलȣ Ùवारा पंजीकत

ृ

आͩक[ टेÈट ह पंजीयन नàबर

ूँ

.................... वष[.................... तक के ͧलये पंजीकत ह।

ृ

ूँ

2.

भखÖड संÉया

ू

..........जो योजना................................के अÛतग[त है उसके....................

Ĥयोजनाथ[ भवन मानͬचğ तैयार करने एवं भवन के पय[वे¢ण करने का काय[

भखÖडधारक Ùवारा अधोहèता¢रकता[ को Ǒदया गया हɇ।

ू

3.

मेरे Ùवारा योजना के ले-आउट, योजना से सàबिÛधत सभी दèतावेजɉ तथा Ĥæनगत

भखÖड़ का Ǔनरȣ¢ण कर ͧलया गया है Ĥæनगत भखÖड का भ उपयोग èवीकत योजना

ू

ू

ू

ृ

के अनǾप है।

ु

4.

भखÖड का मौके पर ͫडमाकशन कर Ǒदया गया है तथा मौके पर उपलÞध भखÖड का

ू

ू

ȶ

माप, आकार िèथǓत व ¢ेğफल èवीकत योजना के अनǾप हȣ है।

ृ

ु

5.

मेरे Ùवारा Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम एवं नेशनल ǒबिãडंग कोड के अनसार भवन मानͬचğ

ु

तैयार ͩकये गये है।

6.

Ĥèतत भवन मानͬचğɉ का ͪवèतत ͪववरण Ǔनàनानसार है

ु

ु

ृ

:-

(i) भखÖड़ का नाप व ¢ेğफल

ू

................................

(ii) Ĥèताͪवत भवन का Ĥयोजन................................

(iii)

भखÖड

के

सामने

िèथत

सड़क

का

मागा[ͬधकार

ू

(पÒटे

के

अनसार

ु

)................................

(iv) भवन के पैरामीटर साईट Üलान/भवन ͪवǓनयमɉ के अनसारः

ु

-

Đ.स.

भवन के पैरामीटर

अन£ेय

ु

Ĥèताͪवत

सैटबैक (मी.)

सामने

पाæव[ Ĥथम

पाæव[ िÙवतीय

1.

पीछे

2.

आÍछाǑदत ¢ेğ

3.

भवन कȧ ऊँचाई

4.

Ĥèताͪवत मंिजलɉ कȧ संÉया

5.

सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल

6.

बी.ए.आर ¢ेğफल

पाͩकɍ ग

(i) भू-तल

(ii) बेसमेÛट

7.

(iii) िèटãट

(v) Ýलोर एǐरया का ͪववरण:-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

453

Đ.स.

तलो का ͪववरण

सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल

गणना योÊय Ǔनͧम[त ¢ेğ

(बी.ए.आर.)

1

बेसमेÛट

2

बेसमेÛट

3

िèटãट

4

भतल

ू

5

Ĥथम मंिजल

6

िÙवतीय मंिजल

7

ततीय मंिजल

ृ

8

9

7. योजना Üलान मɅ दशा[यी गयी सड़क, अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर कȧ भͧम या

ू

अÛय भͧम पर ͩकसी Ĥकार का अǓतĐमण भखÖडधारȣ Ùवारा नहȣं ͩकया गया है तथा

ू

ू

मौके पर सड़क कȧ चौड़ाई योजना मɅ दशा[यी अनसार उपलÞध है।

ु

8. यǑद भवन Ǔनमा[ता ͩकसी अवèथा मɅ मझे मेरȣ सेवा से मÈत करता है तो सàबिÛधत

ु

ु

ͪवभाग को 48 घंटे मɅ सͬचत कǾंगा।

ू

9. Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयमɉ के मापदÖडɉ एवं लȣज डीड कȧ शतɟ के अनसार तैयार ͩकये गये

ु

हɇ एवं ͪवǓनयमɉ कȧ न तो गलत åयाÉया कȧ गयी है एवं न हȣ भवन मानͬचğ बनाते

समय कोई तØय छपाया गया है। मेरȣ सेवा एवं देख

ु

-रेख मɅ यǑद भवन Ǔनमा[ता भवन

Ǔनमा[ण करवाता है तो मेरे Ùवारा èवीकत भवन Ǔनमा[ण मानͬचğɉ के अनǾप हȣ Ǔनमा[ण

ृ

ु

करवाया जावेगा।

10. Ĥèताव को Ĥèतत करने से पव[ आवæयक सचनाएं

ु

ू

ू

/èपçटȣकरण इ×याǑद सàबिÛधत ͪवभाग

से ĤाÜत कर लȣ गयी थी। भखÖड सड़क कȧ Ǔनधा[ǐरत चौड़ाई या

ू

अÛय ͩकÛहȣं ĤǓतबÛधɉ

से Ĥभाͪवत नहȣं है।

11. यǑद ͩकसी भी अवèथा मɅ उपरोÈत तØयɉ के ͪवपरȣत कछ भी पाया जाये तो सàबिÛधत

ु

ͪवभाग कोई भी काय[वाहȣ मेरे ͪवǾÙध करने के ͧलये स¢म होगा िजसमɅ मानͬचğɉ कȧ

èवीकǓत रÙद करना

ृ

, अधोहèता¢रकता[ को ͪवभाग मɅ मानͬचğ Ĥèतत करने कȧ सेवा काय[

ु

से हटाना भी शाͧमल होगा एवं काउͧसंल आफ आͩक[ टेÈचर को उͬचत काय[वाहȣ करने हेत ु

सͬचत ͩकया जा सकता है।

ू

12. आवेदक एवं मेरे Ùवारा Ĥèतत ͩकये जाने वाले ͪवͧभÛन आवæयक शपथ

ु

-पğ मय

अधोहèता¢रकता[ Ùवारा स×याͪपत मानͬचğɉ कȧ ĤǓत (भवन ͪवǓनयम Ĥावधानɉ के

अनǾप

ु

) व नगरȣय Ǔनकाय मɅ भवन मानͬचğ अनमोदन बाबत ͪवͧभÛन मदɉ के अंतग[त

ु

्

जमा होने वालȣ सàपण[ राͧश को चालान संÉया

ू

....................................... Ùवारा अजमेर

ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर मɅ जमा कराने के उपराÛत उÈत भखÖड के

ू

...................................

(आवासीय/कॉमͧश[यल/औÙयोͬगक/संèथाǓनक/पय[टन

इकाई)

Ĥयोजनाथ[ मानͬचğ अनमोǑदत ͩकये जा रहे हɇ।

ु

आͩक[ टेÈट के हèता¢र मय सील

मɇ ऊपर वͨण[त आͩक[ टेÈट आज Ǒदनांक................................ वष[ ............................. को

...................... (शहर का नाम) मɅ Ĥमाͨणत करता/करती ह ͩक ऊपर शपथ

ूँ

-पğ मे Ǒदये गये

तØय मेरȣ जानकारȣ मɅ स×य हɇ तथा इनमɅ कछ भी नहȣं छपाया गया है।

ु

ु

èथान :

Ǒदनांक :

आͩक[ टेÈट के हèता¢र मय सील

454

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

अनुसची

ू

- 7

पंजीकत वाèतͪवɮ से

ृ

ु

500 व.मी. से अͬधक एवं 2500 व.मी. ¢ेğफल के भखÖडɉ पर अͬधकतम

ू

15 मी. ऊँचाई के भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत ĤाÜत करने के ͧलये सामाÛय ĤͩĐया

ृ

:-

Đ.

सं

पंजीकत वाèतͪवɮ से भवन Ǔनमा[ण अन£ेय ĤाÜत करने कȧ ĤͩĐया

ृ

ु

ु

1.

आवेदक को समèत आवæयक दèतावेजɉ एवं भवन मानͬचğɉ के साथ को Ǔनधा[ǐरत Ĥपğ

मɅ पंजीकत वाèतͪवɮ को आवेदन Ĥèतत ͩकया जावेगा।

ृ

ु

ु

2

पंजीकत वाèतͪवɮ Ùवारा भवन मानͬचğɉ एवं दèतावेज Ǔनयमानसार उपयÈत पाये जाने

ृ

ु

ु

ु

पर आवेदक को मांग पğ जारȣ ͩकया जावेगा।

3.

आवेदक Ùवारा मांग राͧश जमा करवाये जाने पर पंजीकत वाèतͪवद Ùवारा भवन मानͬचğ

ृ

ु

èवीकǓत जारȣ कȧ जानी होगी।

ृ

4.

आवेदक Ùवारा आवेदन के साथ Ĥèतत समèत दèतावेज

ु

, पंजीकत वाèतͪवद Ùवारा जारȣ

ृ

ु

मांग पğ, भवन मानͬचğ अनमोदन हेत जमा शãक कȧ रसीद कȧ

ु

ु

ु

ĤǓत, पंजीकत वाèतͪवद

ृ

ु

Ùवारा जारȣ अनमोǑदत मानͬचğɉ कȧ एक ĤǓत

ु

èथानीय Ǔनकाय मɅ जमा करवाई जानी

होगी।

5.

èथानीय Ǔनकाय Ùवारा आवेदक से ĤाÜत समèत आवæयक दèतावेजɉ मय शãक जमा

ु

होने कȧ सǓनिæचतता उपराÛत आवेदक को

ु

Acknowledgement Letter जारȣ ͩकया जाना

आवæयक होगा।

6.

आवेदक Ùवारा èथानीय Ǔनकाय से Acknowledgement Letter ĤाÜत ͩकये जाने के उपराÛत

हȣ मौके पर Ǔनमा[ण काय[ Ĥारàभ ͩकया जाना होगा अÛयथा मौके ͩकया गया Ǔनमा[ण

ǒबना अनमǓत Ǔनमा[ण कȧ Įेणी मɅ माना जावेगा एवं Ǔनयमानसार शाèती देय

ु

ु

होगी।

नोट :-

1. èथानीय Ǔनकायɉ Ùवारा पंजीकत वाèतͪवद Ùवारा अनमोǑदत भवन मानͬचğɉ के ĤाÜत

ृ

ु

ु

Ĥकरणो कȧ सची एक पथक रिजèĚर मɅ दज[ कȧ जावेगी एवं ऐसे अनमोǑदत भवन

ू

ु

ृ

मानͬचğɉ एवं अÛय संलÊन दèतावेजɉ को ǐरकॉड[ हेत संधाǐरत ͩकया जाना होगा।

ु

2. èथानीय Ǔनकाय Ùवारा वाèतͪवद Ùवारा अनमोǑदत भवन मानͬचğɉ को वेब पॉटल पर

ु

ु

अपलोड ͩकया जाना आवæयक होगा।

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

455

Ĥपğ-1

(वाèतͪवद Ùवारा भवन मानͬचğ èवीकǓत हेत अनमोदन पğ

ु

ु

ु

ृ

)

(नगर Ǔनयोजन ͪवभाग से पंजीकत वाèतͪवद के

ृ

ु

Letter head पर जारȣ ͩकया जाना है।)

पğ Đमांकः

Ǒदनांकः

Įी .......................................................

पता- .......................................................

ͪवषयः- भखÖड संÉया

ू

.......................... जो योजना ............................. के अÛतग[त है उसके

....................... Ĥयोजनाथ[ भवन मानͬचğ अनमोदन बाबत।

ु

्

1. उपरोÈत

ͪवषयाÛतग[त

मेरे

Ùवारा

भखÖड

संÉया

ू

.............जो

योजना.................................. के अÛतग[त है उसके ...................... Ĥयोजनाथ[ भवन

मानͬचğ अनमोदन बा

ु

बत योजना के ले-आउट, योजना से सàबिÛधत सभी दèतावेजɉ

तथा Ĥæनगत भखÖड़ का Ǔनरȣ¢ण कर ͧलया गया है Ĥæनगत भखÖड का भ उपयोग

ू

ू

ू

èवीकत योजना के अनǾप है। भखÖड का मौके पर ͫडमाकशन कर Ǒदया गया है तथा

ृ

ु

ू

ȶ

मौके पर उपलÞध भखÖड का माप

ू

, आकार िèथǓत व ¢ेğफल èवीकत योजना के

ृ

अनǾप हȣ है।

ु

2. मेरे Ùवारा Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम एवं नेशनल ǒबिãडंग कोड के अनसार भवन

ु

मानͬचğ तैयार ͩकये गये है। Ĥèतत भवन मानͬचğɉ का ͪवèतत ͪववरण Ǔनàन है

ु

ृ

:-

भखÖड़ एवं èवाͧम×व

ू

/लेखा का ͪववरणः-

1

भखÖड का ͪववरण

ू

2

भखÖड

ू

का ¢ेğफल

3

भखÖड के सामने सड़क कȧ चौडाई

ू

4

भखÖड के आवंटन कȧ ĤकǓत

ू

ृ

90ए/90बी

के

तहत

आवंǑटत/नीलामी/

ǐरयायती

पर

आवंǑटत

Ĥकरण मɅ Ǒदनांक ............................... को आवासीय

Ĥयोजनाथ[ ĥȧ होãड लȣजडीड जारȣ कȧ गई।

5

पन[गǑठत

ु

/एकल पÒटा/उप

ͪवभाजन/एकल प Òटɉ से पन[गǑठत

ु

6

पǐरयोजना-समह आवास

ू

/मÉयमंğी

ु

जन आवास योजना/ÝलैÒस/èटͫडयɉ

ू

अपाट[मेÛट/åयावसाǓयक/होटल/ͧमͬĮ

त

उपयोग

वेयर

हाउस/

ǐरसोट[/मोटल/पय[टन

ͪवभाग

मɅ

पंजीकत है तो।

ृ

7

आवेदक का नाम

8

लȣजडीड/पÒटे कȧ ĤǓत, नाम

हèतानÛतरण

आदेश/उपͪवͧभजन/पनग[ठन आदेश

ू

,

Ǔनकाय Ùवारा जारȣ साईट Üलान

कȧ ĤǓत

संलÊन कȧ जानी है।

9

भवन अन£ेय हेत Ǔनधा[ǐरत राͧश

ु

ु

जमा Ǔनकाय मɅ जमा कराने कȧ

चालान कȧ ĤǓत

सलÊन कȧ जानी है।

456

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

10

Ǔनमा[ण अवͬध कȧ Ǒदनांक

भवन मानͬचğɉ का तकनीकȧ ͪवæलेषण भवन ͪवǓनयम 2025 अनसारः

ु

-

11

ͪवǓनयम ........................... के अनसार ĤǓतबंͬधत

ु

¢ेğ/Ĥभाͪवत है अथवा नहȣं

12

एयरपोट[ एन.ओ.सी. आवæयक है अथवा नहȣं

13

तकनीकȧ ͪवæलेषण

अͪवĤा के èथल

मानͬचğानसार

ु

/भवन

ͪवǓनयम अनसार

ु

आवेदक Ùवारा

Ĥèतत

ु

Ĥèतावानसा

ु

र

Ǔनयमानसार है

ु

अथवा नहȣं

1

सैटबैक

सामने-I

............. मी.

पाæव[-I

............. मी.

पाæव[-॥

............. मी.

पीछे

............. मी.

2

अͬधकतम आÍछादन

................ĤǓतशत

(...................व.मी.)

3

अͬधकतम ऊँचाई

4

कल तलɉ कȧ संÉया

ु

एवं उनका ¢ेğफल

(1) बेसमɅट

(ii) िèटãट

(ii) Ĥथम मंिजल

(iv) िÙवतीय मंिजल

(v) ततीय मंिजल

ृ

(vi) ....................

5

सकल Ǔनͧम[त

¢ेğफल

6

बी. ए. आर.

....................

(................ व.मी.)

7

पाͩकɍ ग

......... ईसीयू

........... कार +

................... èकटर

ू

8

Ēीन एǐरया

9

åयावसाǓयक (ǐरटेल)

10 साव[जǓनक सͪवधायɅ

ु

18 पया[वरण

हेत ु

व¢ारोपण

ृ

19 सोͧलड वेèट का ठोस

अपͧशçट

के

पथÈकरण

ृ

, भÖडारण,

ͪवकेिÛġत Ĥसंèकरण

के ͧलए एक अलग

èथल ͬचिÛहत ͩकया

जाना होगा।

20 आगÛतक पाͩकɍ ग का

ु

दशा[या जाना

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

457

21

EV

Charging

Facility

22 पाͩकɍ ग के Ĥावधानɉ

कȧ पालना

23 पाͩकɍ ग

सक[ लेशन

ु

Üलान

24

ͪवशेष योÊयजनɉ हेत ु

Ĥवेश पथ/ उप-पथ/

पहच

माग[

ुँ

/

रैàप/

शौचालय/

पाͩकɍ ग

आǑद का Ĥावधान

29 पंजीकत

पय[टन

ृ

ईकाई/समह आवास मɅ

ू

कमरɉ/ÝलैÒस

कȧ

संÉया

30 बी.एस.यू.पी.

शेãटर

फÖड

31 भवन

ͪवǓनयम

के

अनǾप ǒबना अनमǓत

ु

ु

Ǔनमा[ण शािèत

32 लेबर सेस

33 अिÊनशमन शãक

ु

34 Ĥèताͪवत

बी.ए.आर.

ई.डÞãयू.

एस./एल.आई.जी. हेत ु

Ĥावधान/एवज

मɅ

राͧश

35 सौर

ऊजा[

का

Ĥावधान

36 अÛय

3. योजना Üलान मɅ दशा[यी गयी सड़क, अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर कȧ भͧम

ू

या अÛय भͧम

ू

पर ͩकसी Ĥकार का अǓतĐमण भखÖडधारȣ

ू

Ùवारा नहȣं ͩकया गया है तथा मौके पर सड़क कȧ

चौड़ाई योजना मɅ दशा[यी अनसार

ु

उपलÞध है।

4. यǑद भवन Ǔनमा[ता ͩकसी अवèथा मɅ मझे

ु

मेरȣ सेवा से मÈत

ु

करता है तो सàबिÛधत ͪवभाग को

48 घंटे मɅ सͬचत

ू

कǾंगा।

5. Ĥचͧलत भवन ͪवǓनयम के मानदÖडɉ एवं लȣज डीड कȧ शतɟ के अनसार

ु

तैयार ͩकये गये हɇ एवं

ͪवǓनयमɉ कȧ न तो गलत åयाÉया कȧ गयी है एवं न हȣ भवन मानͬचğ बनाते समय कोई तØय

छपाया

ु

गया है।

6. भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

करने से पव[ू आवæयक सचनाएं

ू

/èपçटȣकरण इ×याǑद सàबिÛधत ͪवभाग

से ĤाÜत कर लȣ गयी थी। भखÖड

ू

सड़क कȧ Ǔनधा[ǐरत चौड़ाई या अÛय ͩकÛहȣं ĤǓतबÛधɉ से

Ĥभाͪवत नहȣं है।

7. यǑद ͩकसी भी अवèथा मɅ उपरोÈत तØयɉ के ͪवपरȣत कछ

ु

भी पाया जाये तो सàबिÛधत ͪवभाग

कोई भी काय[वाहȣ मेरे ͪवǾÙध करने के ͧलये स¢म होगा िजसमɅ मानͬचğɉ कȧ èवीकǓत

ृ

रÙद

करना, अधोहèता¢रकता[ को ͪवभाग मɅ मानͬचğ Ĥèततु करने कȧ सेवा काय[ से हटाना भी

458

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

शाͧमल होगा एवं काउͧसंल आफ आͩक[ टेÈचर को उͬचत काय[वाहȣ करने हेतु सͬचत

ू

ͩकया जा

सकता है।

8. आवेदक एवं मेरे Ùवारा Ĥèततु ͩकये जाने वाले ͪवͧभÛन आवæयक शपथ-पğ मय

अधोहèता¢रकता[ Ùवारा स×याͪपत मानͬचğɉ कȧ ĤǓत (भवन ͪवǓनयम Ĥावधानɉ के अनǾप

ु

) व

नगरȣय Ǔनकाय मɅ भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

बाबत् ͪवͧभÛन मदɉ के अंतग[त जमा होने वालȣ

सàपण[

ू राͧश को चालान संÉया ................................Ùवारा अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर

मɅ जमा कराने के उपराÛत उÈत भखÖड

ू

के आवासीय/कॉमͧश[यल/औÙयोͬगक/संèथाǓनक

Ĥयोजनाथ[ मानͬचğ अनमोǑदत

ु

ͩकये जा रहे हɇ।

संलÊन: अनमोǑदत

ु

मानͬचğ।

(संÉया ...............................)

पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

के हèता¢र मय सील

ĤǓतͧलपी Ǔनàन को सचनाथ[

ू

Ĥेͪषत है :-

सͬचव, अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर.................................. ।

पंजीकत

ृ

वाèतͪवद

ु

के हèता¢र मय सील

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

459

Ĥपğ-2

(पंजीकत वाèतͪवद के

ृ

ु

Letter head पर जारȣ ͩकया जाना है)

मांग पğ (Demand Letter)

Įी/ĮीमǓत ......................

....................................

महोदय/महोदया,

राÏय सरकार Ùवारा पंजीकत होने के कारण अधोहèता¢रकता[ को आपके Ùवारा Ǒदनांक

ृ

..................... को भखÖड सं

ू

. ............. ¢ेğफल ......................... वग[मीटर, पता .......................

.................................................................................. हेत ु

..................................... Ĥयोजनाथ[

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

/भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत हेत आवेदन ͩकया गया है।

ृ

ु

उÈत Ĥèताͪवत भवन िजसकȧ कल Ǔनͧम[त ¢ेğफल

ु

............................. वग[मीटर तथा ऊँचाई

...................... मीटर है, के ͧलए कȧ गयी शãक गणना सलÊनक

ु

(पǐरͧशçट-‘अ’) के अनसार

ु

................... अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर मɅ कल राͧश Ǿपये

ु

...................का भगतान

ु

कराते हए अधोहèता¢रकता[ का जमा पचȸ मय इस बाबत शपथ

ु

्

-पğ, ͩक "यǑद उÈत

भवन/भखÖड के संबंध मɅ नगरȣय Ǔनकाय Ùवारा मवन मानͬचğ अनमोदन से पव[ अथवा

ू

ु

ू

पæचात भी ͩकसी मद कȧ अदेय राͧश कȧ मांग कȧ जाती है तो मेरे Ùवारा मांग पğ मɅ

Ǔनधा[ǐरत समयावͬध के दौरान जमा करा Ǒदया जावेगा ओर यǑद मɅ उÈत शपथ कȧ अवहेलना

करता हूँ/करती ह तो नगरȣय Ǔनकाय उÈत भवन को सीज करने अथवा Úवèत करने हेत

ूँ

ु

èवतंğ होगी." उपलÞध कराना सǓनिæचत करायɅ।

ु

पाͩकɍ ग/वषा[ जल संचयन/व¢ारोपण

ृ

/पया[वरण अनापͪƣ के Ĥावधानɉ कȧ पालना सǓनिæचत ͩकये

ु

जाने हेत भवन ͪवǓनयम के अनसार शपथ

ु

ु

-पğ/अÖडरटेͩकग Ĥèतत करɅ।

ं

ु

आप Ùवारा अिÊनशमन संबंधी आवæयक मानदÖडɉ कȧ अनपालना सǓनिæचत कȧ जानी होगी एवं

ु

ु

अͬधवास Ĥमाण के आवदेन के साथ अिÊनशमन ͪवभाग का èथाई अनापͪƣ Ĥमाण पğ Ĥèतत

ु

ͩकया जाना होगा, अतः उपरोÈत के संबंध मɅ आप शपथ पğ Ĥèतत करɅ।

ु

अिÊनशमन शãक कȧ

ु

राͧश Ǿपये ...................../- फायर सेस हेत संबंͬधत बɇक खाता संÉया

ु

..................................,

Bank, Branch ................................ मɅ जमा करवाकर जमा रसीद कȧ ĤǓत अधोहèता¢रकता[

को Ĥèतत करɅ।

ु

लेबर सेस राÏय सरकार के आदेश Đमांक प.18 (25) नͪवͪव/सामाÛय/2014 Ǒदनांक 24.06.2020

के अनसार जमा कराया जाकर रसीद कȧ ĤǓत अधोहèता¢रकता[ को Ĥèतत करɅ।

ु

ु

नोटः- भवन ͪवǓनयम, 2025 कȧ अनसची

ुू

2 के ǒबÛद संÉया

ु

16 के अनसार मांग पğ

ु

जारȣ होने के Ǒदवस से 60 Ǒदवस मɅ राͧश जमा करनी होगी। 60 Ǒदवस मɅ राͧश जमा न

होने पर अगले 60 Ǒदवस मɅ 15 ĤǓतशत Þयाज के साथ राͧश जमा करायी जावेगी।

उÈत मांग राͧश अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर मɅ जमा करा कर सͬचत करɅ ताͩक भवन

ू

मानͬचğ अनमोदन

ु

/Ǔनमा[ण जारȣ कȧ जा सके।

भवदȣय

(नाम मय हèता¢र)

पंजीकत वाèतͪवद

ृ

ु

ĤǓतͧलͪपः- Ǔनàन को सचनाथ[ एवं आवæयक काय[वाहȣ हेत Ĥेͪषत है।

ू

ु

1. सͬचव, अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर।

2. अिÊनशमन अͬधकारȣ नगर Ǔनगम अजमेर।

3. ¢ेğीय Įम काया[लय अजमेर।

(नाम मय हèता¢र)

पंजीकत वाèतͪवद

ृ

ु

460

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Ĥपğ-3

भवन मानͬचğ अनमोदन

ु

बाबत् शãक

ु

कȧ गणना

भखÖड

ू

कȧ िèथǓत (भू-Ǔनदशांक

ȶ

, भखÖड

ू

संÉया, èकȧम का नाम/खसरा संÉया मय

राजèव Ēाम एवं नगरȣय ¢ेğ)

भखÖड का ¢ेğफल

ू

भखÖड पर Ĥèताͪवत भवन का Ĥयोजन

ू

भवन कȧ Ĥèताͪवत ऊँचाई

मानक बी.ए.आर.

Ĥèताͪवत बी.ए.आर.

आवासीय आरͯ¢त दर

शãक गणना

ु

Đ.

सं.

ͪवͧभÛन शãक मदɉ का ͪववरण

ु

संÉया/¢ेğफल

(व.मी.)

दर/ĤǓत

इकाई (Ǿपयɉ

मɅ)

शãक

ु

गणना

(Ǿपयɉ मɅ)

ͪवशेष

ͪववरण

1. Ĥाथ[ना पğ/आवेदन शãक

ु

(एक मæत

ु

Ǔनधा[ǐरत)

2. मानͬचğ जॉच शãक

ु

(भखÖड

ू

के

¢ेğफल पर)

3. अनमोदन शãक

ु

ु

(i) आवासीय

(ii) åयवसाǓयक

(iii) संèथाǓनक

(सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल पर)

4. शेãटर फÖड (BSUP)

(सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल पर)

5. बेटरमɅट लेवी (मानक बी.ए.आर. से

अͬधक Ĥèताͪवत बी. ए.आर. पर)

6. मलबा धरोहर राͧश

(भूखÖड के ¢ेğफल अनसार

ु

)

7. वषा[ जल संĒहण शãक

ु

(भखÖड के ¢ेğफल अनसार

ू

ु

)

8. EWS/LIG हेत अǓतǐरÈत शेãटर फÖड

ु

9. अǓतǐरÈत आवासीय इकाई शãक

ु

10. अमानत राͧश (पाͩकɍ ग)

(राͧश ĤǓत ई.सी.यू. पर)

11. मैकेǓनकल पाͩकɍ ग

(राͧश ĤǓत कार पर)

12. ǒबना अनमǓत Ǔनमा[ण शािèत

ु

(सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल पर)

13. कल योग

ु

14. Įͧमक उपकर

15. अिÊनशमन सͪवधा हेत देय शãक

ु

ु

ु

(सकल Ǔनͧम[त ¢ेğफल पर)

पंजीकत वाèतͪवद के हèता¢र

ृ

ु

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

461

(ĤाǾप-र)

पंजीकत वाèतͪवद

ृ

ु

/तकनीकȧͪवद Ùवारा अनमोǑदत

ु

भवन मानͬचğɉ को अजमेर ͪवकास

Ĥाͬधकरण, अजमेर Ùवारा ĤािÜत èवीकार कȧ सचना

ू

(Acknowledgement Letter)

आवेदक का नाम

..............................................................................................................

आवेदक का पता ..............................................................................................................

ͪवषयः- आवेǑदत भखÖड सं

ू

. .......................... योजना ................................. शहर ......................

हेत Ĥèतत भवन Ǔनमा[ण से संबंͬधत

ु

ु

दèतावेजɉ कȧ Acknowledgement बाबत।्

उपरोÈत ͪवषयातग[त आप Ùवारा आवेǑदत भखÖड सं

ू

. ........................ योजना .....................

शहर ...................... के भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत से सàबिÛधत सàपण[ दèतावेज मय पंजीकत

ृ

ृ

ू

वाèतͪवɮ से अनमोǑदत का

ु

ु

या[लय मɅ ĤाÜत हो चके हɇ।

ु

आप Ùवारा भवन ͪवǓनयमɉ के Ĥावधानɉ कȧ सǓनिæचƣा करते हए भवन Ǔनमा[ण ͩकया जा

ु

ु

सकेगा। भवन ͪवǓनयमɉ के मानदÖडɉ का उãलंघन होने पर सàपण[ िजàमेदारȣ भखÖडधारȣ कȧ

ू

ू

होगी एवं अजमेर ͪवकास Ĥाͬधकरण, अजमेर Ùवारा ऐसे भवन ͪवǓनयमɉ के ͪवपरȣत Ǔनमा[ण

को Ǔनयमानसार सीज अथवा Úवèत ͩकया जा सकेगा।

ु

स¢म अͬधकारȣ

पदनाम

462

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Ĥपğ-4

Application/Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect)

for Completion Certificate/Partial Completion Certificate

(to be submitted by the Developer)

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject :-

Application for Issuing/intimation of Completion Certificate/Partial

Completion Certificate.

Sir/Madam,

This is to inform you that we have completed all the development works in our project

“______(Name

of

the

project)______”

located

at

___________(Address

of

Project)_________ as per latest Approved Building Plans issued by ________________

dated__________ .

We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. __________/- in the Ajmer

Development Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed

checklist. Kindly issue the Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the said

project.

OR

We have obtained Completion Certificate/Partial Completion Certificate on date

__/__/____ from the empanelled Architect ________________________________ (name),

_________________________

(Registration

no.).

the

copy

of

the

Completion

Certificate/Partial Completion Certificate along with documents as per prescribed checklist are

enclosed for your kind intimation.

(Enclosed:- Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

………………………………………

Name of the Developer/Promoter

Date:-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

463

List of Documents to be submitted with application/intimation for Completion

Certificate/Partial Completion Certificate

S.No

Documents

Annexure’s

Page Nos.

1

Checklist of Completion Certificate

Annexure 1

2

CC Fee deposition Receipt

Annexure 2

3

Copy of Lease deed and Site Plan

(issued by the Ajmer Deveopment

Authority/other Authority)

Annexure 3

4

As-Built Drawings

(Attested by Empaneled Architect)

Annexure 4

5

Copy of Latest Approved Building Plans

with Approval Letter

(On the basis of which CC is issued)

Annexure 5

6

Certified Copy of Google Map

(with Latitude & Longitude)

Annexure 6

7

Site Photographs (from all the sides)

(Building Blocks/Internal/Outer Development

Works)

Annexure 7

8

Certificate of Structural Engineer

Annexure 8

9

Affidavit for Compliances of Part-VI of

NBC and Earthquake resistance provisions

(Attested by the Architect, Structural

Engineer and Developer of the Project)

Annexure 9

10

NOC from Environment Dept. (if

applicable)

Consent to Establish from Pollution

Control Board

Annexure 11

11

Certificate from Labour Department for

deposition of complete Labour Cess

Annexure 10

12

List of EWS/LIG units and Status of

Completion & Allotment (if applicable)

Annexure 11

13

Declaration of Promoter regarding internal

development works of Residential

Units/Flats/Commercial Units etc.

14

Receipt of deposition of all PDC's for

Betterment Levy

15

Working/Services Drawings of the Project

The scanned copy of all the drawings can be

submitted in Pen-drive having Seal and sign

of Concerned Consultant, Project Architect

and

Developer

in

separate folders

as

mentioned below.

Annexure

12/Scanned Copies

in Pendrive

i)

All Working Drawings

Sub-Annexure 15.1

ii)

All Structural Drawings

Sub-Annexure 15.2

iii)

All Electrical Drawings

Sub-Annexure 15.3

iv)

Plumbing & Water Supply Drawings

Sub-Annexure 15.4

v)

Storm Water and Sewerage Drawings

Sub-Annexure 15.5

vi)

Fire Fighting Drawings

Sub-Annexure 15.6

vii)

HVAC Drawings

Sub-Annexure 15.7

viii)

Rain Water Harvesting Structure Drawings

Sub-Annexure 15.8

ix)

Any Other Drawings

Sub-Annexure 15.9

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter)

Date :-

464

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-1

Check List for Completion Certificate

Basic Details of the Project

Name of Developer/Promoter

Address of Developer/Promoter

Name of the Project

RERA Registration No.

Address of the Project

(Plot no./Khasra no.

Plot Area (Sq.mts.)

(As per Approved Building Plan)

Width of Front Road

Landuse of Plot as per Lease deed

Date of issue of

Lease Deed:

Use of Approved Building Plans

(Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group

Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-

1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial

Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)

Building Plans approving Authority

Latest Building Plans Release date

Building Plans Validity Date

Building Plan Approval as per Building

Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)

Architect of the Project & COA no.

Structural Engineer of the Project

Completion Certificate issued for

Complete approved project or

Partial area of the Project

Complete Project/

Partial area of the Project

In case of Partial Completion Certificate,

Partially completed Plot area

Detail of Completed Block/Tower

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

465

Annexure-2

Site Inspection Report

A-Technical Parameters of Building Blocks:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building Plans

As per Site

Comments

(if any)

Setbacks

Direction

Front

Side I

Side II

1

Rear

2

Ground Coverage

3

Gross Built-up Area (Sq.mts)

4

F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio)

5

Total No. of Floors

(Basement, Stilt, above floors,

service floor, etc.)

6

Total Height of Building (In mts.)

i)

Plinth

ii)

Stilt/Podium

iii)

Ground/First to Terrace

iv)

Parapet/Mumty/Lift Machine

Room/any other architectural

element

7

No. of Blocks/Towers

8

Total No. of Units

(Flats/Shops/Showrooms etc.)

9

Commercial Area

(in case of Group housing/Flatted

Development project)

10

Community Facilities area

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool etc.)

11

Refuge area (if any)

12

Total No. of Staircases

i)

ii)

No. of Open Fire stair case

No. of Pressurized Fire Stair

case

13

No. of Lifts

Size of Lift

14

No. of Escalators

15

Provision for Physically

Challenged Persons

Ramp

Toilet

Car Parking

Lifts

16

Cut-Out/Open to Sky/Shafts

466

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

17

Projections/Balconies etc.

(Covered/extended)

18

Porch (if any)

B- Parking Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Total E.C.U Required

2

Total No. of Car parking

i)

Surface Parking

ii)

Mechanical Car Parking

Basement (I,II,III,….)

Stilt

iii)

Open Area

3

Two-Wheeler Parking

4

Bus Parking

5

Visitors Parking

6

EV Charging Facility Car parks

7

Ramp (for parking floors)

Width

Slope

8

Provision of Car Lift

C- Outer Development Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building

Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Green & Plantation

i)

Total Green Area (Sq.mts)

ii)

Surface Green Area (Sq.mts)

iii)

Podium Green Area (Sq.mts)

iv)

Plantation Corridor (If any)

v)

Tree Plantation (As per Norms)

2

Approved Services in the

Project

(STP, WTP, Under Ground Water

Tank, Pump room, Panel Room,

etc.)

3

Driveways for Fire tender

Movement/Parking, etc.

4

No. of Entry/Exit & Width

5

No. of Security Rooms & Size

6

Height of Compound wall

(As per Norms)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

467

D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:

Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.

EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location

On main plot/Split Location

In case, EWS/LIG unit provided on Split Location

Address of Split Location

S.No

Details

As per Latest

Approval

As per Site

Comments

(if any)

1

No. of EWS units

2

No. of LIG units

3

Total Carpet Area Provided

(Sq.mts)

4

Total SBUA Area Provided

(Sq.mts)

5

Parking of EWS/LIG Units

6

Completion time of EWS/LIG

units

E- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate)

S.N.

Development Works

Work to be

Completed at

the time of CC

(in percentage)

Work done

on in Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

A

Development Works of Façade

& Common areas of Building

Blocks

1

Civil construction work of

Super structure

100%

2

Plaster & Paint work of

External Facade

100%

Plaster & Paint work of

Common areas

100%

3

Door and window/Structural

Glazing work on External

Facade

100%

4

Flooring Work of Common

areas

100%

5

Railing work of Balconies,

Terrace, Staircase etc.

100%

6

Installation of Sanitary and

Plumbing Fittings of Common

areas

100%

7

Installation of Electrical Fittings

of Common areas

100%

8

Community Facilities

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool, shops

100%

468

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

etc.)

9

Development works of Common

areas

(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift

well/Terraces/Ramp/etc.)

100%

10

Installation of Lifts/Escalators

100%

11

Internal plumbing work in

Residential

units/Flats/Commercial units

etc.

100%

12

Internal electric wiring in

Residential

units/Flats/Commercial units

etc.

100%

13

Covered Parking Areas &

Mech. Parking

(Basement/Stilt/etc.)

100%

14

Elevational Work

100%

15

Overhead and Underground

Water Tanks

100%

16

Provision for Physically

Challenged Persons

100%

17

Installation of Fire Safety

Equipment’s

100%

18

Status of EWS/LIG units

100%

A

Other Internal Development

Works of Residential

Units/Flats/Commercial Units

etc:-

(i) Plaster & Paint work

(ii) Door/windows

(iii) Tiling work of Kitchen &

Toilets

(iv) Fittings and fixtures like

sink, washbasin, taps etc.

(v) Electrical fittings like

socket, switches etc.

(vi) Flooring Work

In case above work are not completed/partially completed then Developer has to

submit a Declaration in prescribed format.

F- Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed at

the time of

CC

Work done

on in

Project

(Mark

Comments

(if any)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

469

(in percentage)

“YES”)

1

Compound wall

100%

2

Entry & Exit Gates/Guard Rooms 100%

3

Driveways & Pathways

100%

4

Open Parking Areas

100%

5

Meter Room/Pump Room etc.

100%

6

Electrical Work/Light poles etc.

100%

7

Water Supply lines/UG Tank

100%

8

Storm Water Drains

100%

9

Construction of Rain Water

Harvesting Structure

100%

10

Structure of Waste water

Treatment/Recycling Plant

100%

11

Laying of Sewerage line and

Construction of Sewerage

Treatment Plant (STP)

100%

12

Any other work

100%

G- NOC’s/Certifications Required (for Completion Certificate)

S.No

Type of NOC/Certification

Applicable/

Not Applicable

Obtained

1

Structural Certificate

(Building Height more than 15 Mts.)

2

Envoirment NOC

(GBUA more than 20,000 Sq.Mts.)

3

Consent to Establish

(GBUA more than 2500 Sq.Mts.)

4

Green Building Certification

(LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM

GEM)

5

Labour Cess No Dues Certificate

6

IBS NOC

(For Multistoried buildings,

Educational Institutions, Hospitals,

Office Building and shopping

mall/Commercial Complexes.)

7

RECBC Compliance report from

Empaneled Energy Auditor or any

other Authorised

Dept./Agency/Official (as

applicable)

8

Any other (as applicable)

All Post-Dated Cheques for betterment levy is to be deposited

before issuing of completion certificate

Yes

470

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Completion Fee (To be deposited in Ajmer Development Authority)

Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- =

Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

Note-

1. In case the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued by the

Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be

submitted along with the copy of Certificate.

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of

Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in

Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other

related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as

mentioned in Table “E” and Outer Development Works as mentioned in Table “F” must be

completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as “YES” in

the concerning columns before submitting Checklist.

5. Project Architect must ensure that all the NOC’s and Certification (as applicable) must be

obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write

‘NA’ for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs

to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans

need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in

structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted

units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not

changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.

If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest

approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not

completed in all respect i.e. 100% and all the NOC’s and Certification (as applicable) are

not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

…………………………………………………

(Seal & Signature of Architect with date)

Name of Architect:

…………………………………………………

Reg. No (Issued by COA):-

……………….….………………….

………………………………………………

(Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer:

…………………………………….

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

471

Annexure-3

(Declaration for completion of certain internal works in Residential units/flats/Commercial

units etc. To be submitted with application for Completion Certificate/Partial Completion

Certificate by the Developer

(to be submitted on Rs.100 Non-judicial Stamp paper duly notarised)

Declaration

I __________________________ s/o _________________________ am developer/authorised

signatory of the Project (name) ______________________ located at Plot no./Khasra No.

____________

Village

________________,

Tehsil

_____________,

District______________(Raj.).

I hereby declare that all civil construction, Internal/External Development works have been

completed in the above mentioned project.

Internal finishing of following works in unit number and floor number as per enclosed list are

pending as per the agreement with the allottee or as per the written request of the allottees:-

1- _______________________________________

2- _______________________________________

3- _______________________________________

4- _______________________________________

I have applied for the issuance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate. I shall

be solely responsible for any dispute if any arises with the allottee in this regard in future.

(Enclosed: List of unit number and floor number)

Date: ……………

……………………………………………………………………….

(Name & Signature of Developer)

472

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-4

(Letter Head of the Ajmer Development Authority/Empanelled Architect)

Dispatch no. ……………………….. Date of issue: ……………

Completion Certificate/Partial Completion Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area

_________Sq.mts. located at Plot no./Khasra No. ____________ Village ________________,

Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was

inspected by the Authority on __________ and found that the construction of the Complete

Project/Part of the project (Part area________ Sq.mts. & Towers/Blocks _______________)

is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated

_______.

Developer/Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and

other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC’s & Certifications.

Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Completion Certificate in case issued by empanelled Architect)

…………………………………………………

(Seal & Signature of Competent Officer/

Empanelled Architect with date)

Designation/Registration no.

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

473

Annexure-5

(Letter to be issued by the Ajmer Development Authority to the Developer)

(on Letter Head)

Dispatch no. ……………………………… Date of issue: ……………

Acknowledgment Letter

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject:- Acceptance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued by

Empaneled Architect.

Reference:- Your Letter of submission of Completion Certificate/Partial Completion

Certificate dated ________ .

Dear Applicant,

In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby

informed that Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the Project

“_____(Name of the project)____” located at ______(Address of Project)______Issued by

Empaneled Architect ______________, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Completion Certificate/Partial Completion

Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted

alongwith

Completion

Certificate/Partial

Completion

Certificate,

then,

Completion

Certificate/Partial Completion Certificate will be considered as invalid and we may take

necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

…………………………………………………………

(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

474

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Ĥपğ--5

Application/Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect)

for Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate

(to be submitted by the Developer)

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject :-

Application for Issuing/intimation of Occupancy Certificate/Partial

Occupancy Certificate

Sir/Madam,

This is to inform you that our project “______(Name of the project)______” located at

___________(Address of Project)_________ is completed in all respects, we have obtained

applicable NOC’s/Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc.

The project is ready to occupy by the allottees of the Project.

We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. __________/- in the Ajmer

Development Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed

checklist. Kindly issue the Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate of the said

project.

OR

We have obtained Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate on date

__/__/____ from the empanelled Architect _________________________________ (name),

_________________________

(Registration

no.).

the

copy

of

the

Occupancy

Certificate/Partial Occupancy Certificate along with documents as per prescribed checklist are

enclosed for your kind intimation.

(Enclosed:- Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

………………………………………

Name of the Developer/Promoter

List of Documents to be submitted with application/intimation for Occupancy

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

475

Certificate/Partial Occupancy Certificate

S.No

Documents

Annexure’s

Page Nos.

1

Checklist of Occupancy Certificate

Annexure 1

2

OC Fee deposition Receipt

Annexure 2

3

Copy of Lease deed and Site Plan

(issued by the Ajmer Development Authority/

other Authority)

Annexure 3

4

Copy of Completion Certificate/Partial

Completion Certificate issued earlier

Annexure 4

4

As-Built Drawings

(Attested by Empaneled Architect)

Annexure 5

5

Copy of Latest Approved Building Plans

(On the basis of which CC is issued)

Annexure 6

6

Certified Copy of Google Map

(with Latitude & Longitude)

Annexure 7

7

Site Photographs (from all the sides)

(Building Blocks/Internal/Outer Development

Works)

Annexure 8

8

Certificate of Structural Engineer

Annexure 9

9

Affidavit for Compliances of Part-VI of

NBC and Earthquake resistance provisions

(Attested by the Architect, Structural

Engineer and Developer of the Project)

Annexure 10

10

NOC from Fire Department (if applicable)

Annexure 11

11

Consent to Operate from Pollution Control

Board (if applicable)

Annexure 12

12

NOC from Labour Department

Annexure 13

13

List of EWS/LIG units and Status of

Completion & Allotment (if applicable)

Annexure 14

14

Working/Services Drawings of the Project

The scanned copy of all the drawings can be

submitted in Pen-drive having Seal and sign

of Concerned Consultant, Project Architect

and Developer in separate folders as

mentioned below.

Annexure

15/Scanned Copies

in Pendrive

i)

All Working Drawings

Sub-Annexure 15.1

ii)

All Structural Drawings

Sub-Annexure 15.2

iii)

All Electrical Drawings

Sub-Annexure 15.3

iv)

Plumbing & Water Supply Drawings

Sub-Annexure 15.4

v)

Storm Water and Sewerage Drawings

Sub-Annexure 15.5

vi)

Fire Fighting Drawings

Sub-Annexure 15.6

vii)

HVAC Drawings

Sub-Annexure 15.7

viii)

Rain Water Harvesting Structure Drawings

Sub-Annexure 15.8

ix)

Any Other Drawings

Sub-Annexure 15.9

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter)

Date :-

476

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-1

Check List for Occupancy Certificate

Basic Details of the Project

Name of Developer/Promoter

Address of Developer/Promoter

Name of the Project

RERA Registration No.

Address of the Project

(Plot no./Khasra no.

Plot Area (Sq.mts.)

(As per Approved Building Plan)

Width of Front Road

Landuse of Plot as per Lease deed

Date of issue of

Lease Deed:

Use of Approved Building Plans

(Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group

Housing/Studio/Row Houses/CMJAY-

1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial

Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.)

Building Plans approving Authority

Latest Building Plans Release date

Building Plans Validity Date

Building Plan Approval as per Building

Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other)

Architect of the Project & COA no.

Structural Engineer of the Project

Completion Certificate issued by

Completion Certificate issued on

Completion Certificate deposited in

Ajmer Development Authority on

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

477

Annexure-2

Site Inspection Report

A-Technical Parameters of Building Blocks:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building Plans

As per Site

Comments

(if any)

Setbacks

Direction

Front

Side I

Side II

1

Rear

2

Ground Coverage

3

Gross Built-up Area (Sq.mts)

4

F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio)

5

Total No. of Floors

(Basement, Stilt, above floors,

service floor, etc.)

6

Total Height of Building

i)

Plinth

ii)

Stilt/Podium

iii)

Ground/First to Terrace

iv)

Parapet/Mumty/Lift Machine

Room/any other architectural

element

7

No. of Blocks/Towers

8

Total No. of Units

(Flats/Shops/Showrooms etc.)

9

Commercial Area

(in case of Group housing/Flatted

Development project)

10

Community Facilities area

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool etc.)

11

Refuge area (if any)

12

Total No. of Staircases

i)

ii)

No. of Open Fire stair case

No. of Pressurized Fire Stair case

13

No. of Lifts

Size of Lift

14

No. of Escalators

15

Provision for Physically

Challenged Persons

Ramp

Toilet

Car Parking

Lifts

478

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

16

Cut-Out/Open to Sky/Shafts

17

Projections/Balconies etc.

(Covered/extended)

18

Porch (if any)

B- Parking Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building

Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Total E.C.U Required

2

Total No. of Car parking

i)

Surface Parking

ii)

Mechanical Car Parking

Basement (I,II,III,….)

Stilt

iii)

Open Area

3

Two-Wheeler Parking

4

Bus Parking

5

Visitors Parking

6

EV Charging Facility Car

parks

7

Ramp (for parking floors)

Width

Slope

8

Provision of Car Lift

C- Outer Development Parameters:

S.No

Details

As per Latest

Approved

Building Plans

As per Site

Comments

(if any)

1

Green & Plantation

i)

Total Green Area (Sq.mts)

ii)

Surface Green Area (Sq.mts)

iii)

Podium Green Area (Sq.mts)

iv)

Plantation Corridor (If any)

v)

Tree Plantation (As per Norms)

2

Approved Services in the Project

(STP, WTP, Under Ground Water

Tank, Pump room, Panel Room, etc.)

3

Driveways for Fire tender

Movement/Parking, etc.

4

No. of Entry/Exit & Width

5

No. of Security Rooms & Size

6

Height of Compound wall

(As per Norms)

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

479

D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy:

Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.

EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location

On main plot/Split

Location

In case, EWS/LIG unit provided on Split Location

Address of Split Location

S.No

Details

As per Latest Approval

As per

Site

Comments

(if any)

1

No. of EWS

units

2

No. of LIG units

3

Total Carpet

Area

Provided(Sq.mts)

4

Total SBUA

Area Provided

(Sq.mts)

5

Parking of

EWS/LIG Units

6

Completion time

of EWS/LIG

units

E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed

at the time

of CC

(in

percentage)

Work

done

on in

Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

1

Civil construction work of

Super structure

100%

2

Internal & External Plaster

and Paint work

100%

3

Door and window/

Structural Glazing work

100%

4

Flooring Work

100%

5

Balconies and railing work

100%

6

Installation of Sanitary and

Plumbing Fittings

100%

7

Installation of Electrical

Fittings

100%

8

Community Facilities

(Club, community hall, Society

office, Swimming pool, shops

etc.)

100%

9

Development works of

Common areas

(Lobbies/Corridors/Staircase/Lift

well/Terraces/Ramp/etc.)

100%

480

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

10

Installation of Lifts/Escalators

100%

11

Covered Parking Areas &

Mech. Parking

(Basement/Stilt/etc.)

100%

12

Elevational Work

100%

13

Overhead and Underground

Water Tanks

100%

14

HVAC works

100%

15

Provision for Physically

Challenged Persons

100%

16

Installation of Fire Safety

Equipment’s

100%

17

Status of EWS/LIG units

100%

F- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed at

the time of CC

(in

percentage)

Work done

on in Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

1

Compound wall

100%

2

Entry & Exit Gates/Guard

Rooms

100%

3

Driveways & Pathways

100%

4

Open Parking Areas

100%

5

Meter Room/Pump Room etc.

100%

6

Electrical Work/Light poles etc.

100%

7

Water Supply lines/UG Tank

100%

8

Storm Water Drains

100%

9

Construction of Rain Water

Harvesting Structure

100%

10

Structure of Waste water

Treatment/Recycling Plant

100%

11

Laying of Sewerage line and

Construction of Sewerage

Treatment Plant (STP)

100%

12

Any other work

100%

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

481

Occupancy Fee (To be deposited in Ajmer Development Authority)

Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- =

Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

……………………………………………………..

(Seal & Signature of Architect with date)

Name of Architect:

…………………………………………………

Reg. No (Issued by COA):-

……………….….………………….

………………………………………………

(Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer:

…………………………………….

Note-

G- Installation Works (for Occupancy Certificate)

S.No

Development Works

Work to be

Completed at

the time of

OC

(in

percentage)

Work done

on in

Project

(Mark

“YES”)

Comments

(if any)

1

Development of Green and

Landscape areas

100%

2

Tree Plantation (As per Norms)

100%

3

Installation of Transformer/DG

set/Meters/Electrical

Connection

100%

4

Water Supply

Connection/Boring

100%

5

Installation of Machinery of

WTP

100%

6

Installation of Machinery of

STP

100%

7

Installation of equipment’s for

Solid Waste Management

100%

8

Installation of Solar

Panels/Solar Water Heater

100%

9

Installation of Gas Bank &

Pipe lines (If applicable)

100%

H- NOC’s/Certifications Required

S.

No

Type of NOC/Certification

Applicable/

Not Applicable

Obtained

1

Fire NOC

2

Consent to Operate (as

applicable)

3

Any other (as applicable)

482

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

1. In case the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued by the

Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be

submitted along with the copy of Certificate.

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of

Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in

Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other

related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the building blocks as

mentioned in Table “E” and Outer Development Works as mentioned in Table “F” must be

completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as “YES” in

the concerning columns before submitting Checklist.

5. Empaneled Architect must ensure that all the NOC’s and Certification (as applicable) must

be obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write

‘NA’ for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs

to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy

Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational

treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking

placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and

FAR/BAR of the project are not changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.

9. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest

approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E, F & G) are not

completed in all respect i.e. 100% and all the NOC’s and Certification (as applicable) are

not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

Annexure-3

(Letter Head of the Ajmer Development Authority/Empanelled Architect)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue:

……………

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

483

Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area

_________Sq.mts. located at Plot no./Khasra No. ____________ Village ________________,

Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was

inspected by the Authority on __________ and that the construction of the Project is completed

on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated ___________.

All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are

functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the

said Project is ready to occupy by the allottees.

Developer/Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and

other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC’s & Certifications.

Therefore, the Occupancy Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Occupancy Certificate in case issued by empanelled Architect)

………………………………………………………………………….

(Seal & Signature of Competent Officer/Empanelled Architect with

date)

Designation/Registration no.

484

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Annexure-4

(Letter to be issued by the Ajmer Development Authority to the Developer)

(on Letter Head)

Dispatch no. ………………………………….. Date of

issue: ……………

Acknowledgment Letter

To,

……………………………….

………………………………

………………………………

Subject:- Acceptance of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empaneled

Architect.

Reference:- Your Letter of submission of Occupancy Certificate dated ________ .

Dear Applicant,

In reference to the above-mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby

informed that Occupancy Certificate of the Project “_____(Name of the project) ____” located

at ______(Address of Project) ______Issued by Empaneled Architect _______________, is

accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Occupancy Certificate is issued on the

basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Occupancy Certificate,

then, Occupancy Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action

against you and Empaneled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

…………………………………………………………

(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

485

Ĥपğ-6

शपथ-पğ

अिÊनशमन के Ĥावधान व आपदा कȧ िèथǓत मɅ मौके पर यथोͬचत Ǔनकास कȧ åयवèथा

करने हेतु

मɇ/हम ............................................ आय ु............................ वष[, Ǔनवासी ......................... परे होश

ू

हवास मɅ शपथपव[क Ǔनàन Ĥèतत करता

ू

ु

/करती हूँ/करते हɇ ͩक-

यह ͩक भखÖड संÉया

ू

......................., योजना ........................... (शहर का नाम) मɅ िèथत है,

िजसका ¢ेğफल............................... वग[मीटर है के èवामी/होãडर हूँ/हɇ. िजसके ͧलए अिÊनशमन

͸िçट से स¢म अͬधकारȣ नगर Ǔनगम अजमेर Ùवारा Ǒदये गये अनापͪƣ Ĥमाण पğ कȧ शतɟ

कȧ पालना सǓनिæचत कȧ जावɅगी तथा भवन कȧ आवæयकतानसार अिÊनशमन के Ĥावधान रखे

ु

ु

जावɅगɅ तथा इनको संचाͧलत करने के ͧलए भवन मɅ हर समय उपलÞध रहेगा। भवन का

उपयोग Ĥारàभ होने पर सर¢ा के उपकरण संचाͧलत करने के ͧलए एक Ĥͧशͯ¢त åयिÈत

ु

(केयर टेकर) कȧ ǓनयिÈत कǾंगा

ु

/कǾंगी/करɅगे, िजसके पास ǒबिãडंग का नÈशा, सर¢ा एवं

ु

Ǔनकास Üलान (Escape Plan) उपलÞध रहɅगे। इसी Ĥकार ǓनयÈत केयर टेकर के मोबाइल नं

ु

.

एवं Land line Number भी ͧलये जाकर पͧलस आयÈत

ु

ु

अजमेर व अधोहèता¢रकƣा[ को सचना

ू

उपलÞध करवाई जायɅगी ताͩक ͩकसी भी दघ[टना कȧ िèथǓत मɅ बचाव काय[ Ĥभावी Ǿप से ͩकये

ु

जा सकɅ ।

हèता¢र शपथĒǑहता

स×यापन

मɇ/हम ....................................... शपथĒǑहता यह स×याͪपत करता/करती हूँ/करते हɇ ͩक उपरोÈत

सचना मेरे

ू

/हमारȣ Ǔनजी जानकारȣ मɅ सहȣ है एवं ǒबना ͩकसी दबाव के èवेÍछा से ǾबǾ तहरȣर

कर दȣ गई है तथा कोई भी तØय नहȣं Ǔछपाया गया है, ईæवर मेरȣ/हमारȣ र¢ा करे।

èथान :

Ǒदनांक :

हèता¢र शपथĒǑहता

486

jktLFkku jkt&i=] जनू 05] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Ĥपğ-7

CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING

FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV

FOR EARTHQUAKE SAFETY

(To be submitted at the time of approval of building plan)

Plot Detail ………………………………………………........

Area of Plot………………………………………...............

Use of Building……………………..………………….......

Proposed height of building …………………………..

1. Certified that the building plans submitted for approval satisfy's the safety

requirement as per Building Byelaws & provisions of NBC and the information given

therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.

2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be

duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered

to during the construction.

Signature of Owner …………………….......................

Name & address (Owner)…………………………........

Signature of Structural engineer……...……………......

Name & Address (Structure Engineer) .............................

Registration No…………………………………...........

Signature of Architect ………..……………….....….....

Name & Address (Architect)…………………………...

CoA No………………………………………………...

Registration No……………………….......…………....

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] जनू 05, 2026

487

Ĥपğ-8

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI

FOR EARTHQUAKE SAFETY

(To be submitted at the time of application for Completion certificate of building)

Plot Detail ………………………………………………...........

Area of Plot………………………………………..................

Use of Building…………………….…………………..........

Height of building ……………………………..................

1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plans.

2. The building/s has/have been constructed as per approved plans and structural design

(One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is

enclosed) which incorporates the provision of structural safety as specified in the

regulations/NBC.

3. Construction has been done under our supervision/guidance and is adheres to the

drawings submitted.

Signature of Owner ……………………...........................

Name & address (Owner)…………………………............

Signature of Structural engineer……...……………..........

Name & Address (Structure Engineer) .............................

Registration No…………………………………..................

Signature of Architect ……….………………....…..

Name & Address (Architect)…………………………

CoA No………………………………………………...

Registration No……………………….......…………..

राÏ य केÛ ġȣय मġणालय

ु

, जयपर।

ु