राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

Ï येç ठ 22, शĐवार

ु

, शाके 1948- जनू 12, 2026

Jyaistha 22, Friday, Saka 1948- June 12, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खÖ ड(II)

राÏ य सरकार तथा अÛ य राÏ य Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा जारȣ ͩकये गये काननी आदेश

ू

तथा

अͬधसचनाएं

ू

।

गह ͪवभाग

ृ

(Ēपु-12)

अͬधसचना

ू

जयपरु, 12 Ǒदसà बर, 2022

एस.ओ.16 :-कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं.9) कȧ

धारा 59 Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हुए, राÏ य सरकार राजè थान राÏ य मɅ िèथत

कारागारɉ के Ĥबंधन और ͪवǓनयमन के ͧलए इसके Ùवारा Ǔनà नͧलͨखत Ǔनयम बनाती है,

अथा[त्:-×××ב”

अÚ याय 1

Ĥारंͧभक

1. संͯ¢Ü त नाम और Ĥारंभ.- (1) इन Ǔनयमɉ का नाम राजè थान कारागार Ǔनयम,

2022 है।

(2) ये राजपğ मɅ इनके Ĥकाशन कȧ तारȣख को और से Ĥवƣृ हɉगे।

2. लाग होना

ू

.- कारागारɉ का Ĥशासन और Ĥबंधन, इसके कम[चाǐरवंद और ͪवͧभÛ न

ृ

ͪवͬधयɉ के उपबंधɉ के अधीन समè त Ĥकार के कैदȣ और बÛ दȣ इन Ǔनयमɉ से शाͧसत हɉगे।

3. पǐरभाषाएं.- (1) इन Ǔनयमɉ मɅ, जब तक ͩक संदभ[ से अÛ यथा अपेͯ¢त न हो,-

(क)

''अͬधǓनयम'' से कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का केÛ ġȣय

अͬधǓनयम सं. 9) अͧभĤेत है;

(ख)

''ͩकशोर बÛ दȣ'' से ऐसा कोई å यिÈत अͧभĤेत है,-

(i) िजसे कारावास से दंड नीय ͩकसी अपराध का ͧसÙधदोष ठहराया गया

है, या जो, दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛġȣय अͬधǓनयम

सं. 2) कȧ धारा 117 के अधीन ĤǓतभǓत देने को आदेͧशत होते हए

ू

ु,

ऐसा करने मɅ असफल रहा है और वह ऐसी दोषͧसिÙध या ĤǓतभǓत

ू

देने मɅ असफलता के समय, अठारह वष[ से कम, परÛ तु इÈ कȧस वष[

से अͬधक आय का नहȣं है

ु

; या

84 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ii) िजसे उसके ͪवचारण के लंǒबत रहने के दौरान कारावास अͧभर¢ा मɅ

भेजा गया है और वह, भेजे जाने के समय, अठारह वष[ से कम और

इÈ कȧस वष[ से अͬधक आय का नहȣं है

ु

;

(ग)

''पæ चा× वतȸ देखरेख सेवाओं'' से छोड़े गये बिÛदयɉ के सामाÛ य और अÍ छे

ना गǐरकɉ के Ǿप मɅ ͪवƣीय पनवा[स के उÙदेæ य

ु

से ͩकये गये ͩĐयाकलाप

अͧभĤेत हɇ;

(घ)

''ͧसͪवल बÛदȣ'' से कोई ऐसा å यिÈत अͧभĤेत है िजसे दािÖडक ¢ेğाͬधकार

का Ĥयोग करते हुए ͩकसी Û यायालय या Ĥाͬधकारȣ के ǐरट, वारंट या

आदेश के अधीन या कोट[ माश[ल के आदेश से कारागार मɅ भेजा नहȣं गया

है और जो नजरबÛद/ǓनǽÙध नहȣं है;

(ङ)

''स¢म Ĥाͬधकारȣ'' से Ĥæ नगत ͩकसी ͪवͧशç ट मामले मɅ अͬधकाǐरता रखने

वाला और कार[वाई के ͧलए सà यक् ͪवͬधक Ĥाͬधकार रखने वाला कोई

अͬधकारȣ अͧभĤेत है;

(च)

''पǐररोध'' से ͩकसी कारागार मɅ पǐररोध अͧभĤेत है और इसमɅ Ǔनवारक

Ǔनरोध का Ĥावधान करने वालȣ ͩकसी ͪवͬध के अधीन Ǔनरोध सिàमͧलत

है;

(छ)

''ͧसÙधदोष बÛदȣ या ͧसÙधदोष'' से दांͫडक ¢ेğाͬधकार का Ĥयोग कर रहे

ͩकसी Û यायालय या कोट[ माश[ल के दंडादेश के अधीन कोई बÛदȣ अͧभĤेत

है और इसमɅ दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम

सं. 2) के अÚ याय 8 और बÛ दȣ अͬधǓनयम, 1900 (1900 का केÛġȣय

अͬधǓनयम सं. 3) के उपबंधɉ के अधीन कारावास मɅ ǓनǽÙध å यिÈत

सिàमͧलत है;

(ज)

''सधारा× म

ु

क का ͧम[क'' से कारागार मɅ सधारा× म

ु

क सेवाओं कȧ å यवèथा

करने के ͧलए लगाया गया या ǓनयÈ त

ु

ͩकया गया काͧम[क अͧभĤेत है;

(झ)

''सधारा× म

ु

क सेवाओं'' से अपराͬधयɉ के सधार

ु

और पनवा[स तथा कारागारɉ

ु

के समͬचत Ĥशासन

ु

, Ĥबंध और कामकाज के ͧलए लिêयत सेवाएं अͧभĤेत

हɇ;

(ञ)

''Û यायालय'' से त× समय Ĥवƣृ ͩकसी ͪवͬध Ùवारा è थाͪपत कोई Û यायालय

अͧभĤेत है और इसमɅ त× समय Ĥवƣृ ͩकसी ͪवͬध के अधीन ͧसͪवल,

Ǔनवारक या दािÖडक अͬधकाǐरता Ĥयोग करने कȧ शिÈतयɉ से ǓनǑहत कोई

अͬधकारȣ या Ĥाͬधकारȣ सिàमͧलत है;

(ट)

''दािÖडक बÛ दȣ'' से ǐरट, वारंट या दािÖडक ¢ेğाͬधकार का Ĥयोग कर रहे

ͩकसी Û यायालय या Ĥाͬधकरण के आदेश या सेना अͬधǓनयम, 1950

(1950 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 46) मɅ यथा पǐरभाͪषत कोट[ माश[ल के

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 85

आदेश Ùवारा सà यक Ǿप से अͧभर¢ा मɅ भेजा गया कोई बÛ दȣ

्

अͧभĤेत

है;

(ठ)

''कारागार उप-महाǓनरȣ¢क'' से कोई ऐसा अͬधकारȣ अͧभĤेत है िजसे राÏ य

सरकार Ùवारा ऐसी हैͧसयत से ǓनयÈ त

ु

ͩकया गया है;

(ड)

''ǓनǽÙध'' से Ǔनवारक Ǔनरोध का उपबंध करने वालȣ ͩकसी ͪवͬध के अधीन

वारंट, ǐरट या आदेश या त×समय Ĥवृƣ ͩकसी ͪवͬध के अधीन ͪवचारण के

अवसर ǒबना कारावास मɅ ǓनǽÙध कोई å यिÈत अͧभĤेत है;

(ढ)

''ĤǾप'' से राÏ य सरकार Ùवारा, समय-समय पर, ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप अͧभĤेत

है;

(ण)

''वÙध

ृ

बÛ दȣ'' से वह बÛ दȣ अͧभĤेत है जो साठ वष[ या अͬधक आय का है

ु

और ǒबना ͩकसी सहायता के अपने सामाÛ य दैǓनक काय[ è वतंğ Ǿप से

करने के ͧलए ͬचͩक× सीय Ǿप से अयोÊ य है;

(त)

''सरकार'' से राजè थान सरकार अͧभĤेत है;

(थ)

''कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

'' से महाǓनदेशक कारागार अͧभĤेत है;

(द)

''आß याͧसक अपराधी'' से ऐसा कोई अपराधी अͧभĤेत है िजसे एक से

अͬधक अवसर पर ͩकसी ͪवͧशç ट अपराध मɅ ͧसÙधदोष ठहराया गया है;

(ध)

''वƣृ पğ'' से ऐसी सचना

ू

एं Ĥदͧश[त करने वाला पğ अͧभĤेत है जो इस

अͬधǓनयम या तदधीन बनाये गये Ǔनयमɉ Ùवारा Ĥ× येक बÛ दȣ के संबंध मɅ

आवæ यक हɇ;

(न)

''उÍ च सर¢ा ĤाÜ त

ु

बÛ दȣ'' से Ǔनकल भागने, जघÛ य अपराध जैसे डकैती,

लटू, गɇगè टर, भाड़े पर रखा गया ह× यारा, Ĝग पेडलर, पͧलस पर आĐमण

ु

करने वाला, वामपंथ उĒवाद मɅ अंतव[ͧलत और उÍ च शारȣǐरक सर¢ा कȧ

ु

अपे¢ा से कारावास अͧभर¢ा मɅ भेजा गया कोई बÛदȣ अͧभĤेत है;

(प)

''कारावास'' से भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम

सं. 45) मɅ यथा पǐरभाͪषत अͧभĤेत है;

(फ)

''बीमार बÛदȣ'' से शारȣǐरक Ǔन:शÈ तता वाला कोई बÛदȣ, जो अपना दैǓनक

सामाÛ य काय[ è वतंğ Ǿप से ǒबना ͩकसी सहायता के करने मɅ असमथ[ है,

अͧभĤेत है;

(ब)

''महाǓनरȣ¢क'' से महाǓनरȣ¢क कारागार अͧभĤेत है और इसमɅ उप-

महाǓनरȣ¢क कारागार सिàमͧलत है;

(भ)

''ͪवͬध अͬधकारȣ'' से कारागार या जेल ͪवभाग मɅ राÏ य सरकार Ùवारा

ǓनयÈ त

ु

राजè थान ͪवͬधक (राÏ य एवं अधीनè थ) सेवा का अͬधकारȣ

अͧभĤेत है;

86 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(म)

''मिजè Ěेट'' से दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम

सं. 2) के अधीन एक मिजè Ěेट कȧ समè त या ͩकÛहȣं शिÈतयɉ का Ĥयोग

करने वाला कोई å यिÈत अͧभĤेत है;

(य)

कारागारɉ के संबंध मɅ, ''ͬचͩक× सा अͬधकारȣ'' से राÏ य सरकार के सामाÛ य

या ͪवशेष आदेशɉ Ùवारा घोͪषत एक अǑह[त ͬचͩक× सा å यवसायी अͧभĤेत

है;

(यक) ''सेना बÛदȣ'' से कोट[ माश[ल Ùवारा ͧसÙधदोष बÛदȣ अͧभĤेत है;

(यख) ''गैर-आß याͧसक अपराधी'' से समè त अÛ य ऐसे बÛदȣ अͧभĤेत हɇ जो

आß याͧसक अपराधी नहȣं हɇ;

(यग) ''अपराध'' से त× समय Ĥवƣृ ͩकसी ͪवͬध Ùवारा दंडनीय बनाया गया कोई

क× य

ृ

या लोप अͧभĤेत है;

(यघ) ''खले ͧशͪवर

ु

'' से राजè थान राÏ य Ùवारा यथा अंगीकत कारागार अͬध

ृ

Ǔनयम,

1894 (1894 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 9) कȧ धारा 3 के खÖ ड (1) के

अनसरण मɅ बिÛदयɉ के Ǔनरोध के ͧल

ु

ए खले ͧशͪवर के Ǿप मɅ घोͪषत

ु

è थान अͧभĤेत है;

(यङ) ''कारागार'' से कोई जेल या बिÛदयɉ के Ǔनरोध के ͧलए राÏ य सरकार के

सामाÛ य या ͪवͧशçट आदेशɉ के अधीन è थायी या अèथायी Ǿप से ĤयÈ त

ु

कोई è थान अͧभĤेत है, इसमɅ समè त भͧम और भवन

ू

, उसका अपाट[मɅट

सिàमͧलत है, ͩकत Ǔनà न

ं

ु

ͧलͨखत सिàमͧलत नहȣं हɇ,-

(i) बिÛदयɉ के पǐररोध के ͧलए कोई è थान जो अनÛ य Ǿप से पͧलस

ु

अͧभर¢ा मɅ है; और

(ii) दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2)

कȧ धारा 417 के अधीन राÏ य सरकार Ùवारा ͪवͧशç ट Ǿप से Ǔनयत

कोई è थान;

(यच) ''बÛदȣ'' से स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश के अधीन कारागार मɅ ǓनǽÙध कोई

å यिÈत अͧभĤेत है;

(यछ) ''पǐरवी¢ा अͬधकारȣ'' से अपराधी पǐरवी¢ा अͬधǓनयम, 1958 (1958 का

केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 20) या त× समय Ĥवत ͩकसी अÛ य

ृ

ͪवͬध के

अधीन पǐरवी¢ा काय[ का िजà मा लेने के ͧलए सरकार Ùवारा ऐसी हैͧसयत

मɅ ǓनयÈ त

ु

कोई अͬधकारȣ अͧभĤेत है;

(यज) ''ĤǓतͪषÙध वè तु'' से वह वè तु अͧभĤेत है िजसे अͬधǓनयम या Ǔनयमɉ के

अनसार कारागार मɅ

ु

Ĥͪवç ट नहȣं ͩकया जा सकता या हटाया नहȣं जा

सकता;

(यझ) ''मजǐरम

ु

'' से वह अपराधी अͧभĤेत है िजसने पहले अपराध के पæ चात ्

दसरा अपराध काǐरत ͩकया हो

ू

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 87

(य¥) ''रिजè टर'' से राÏ य सरकार Ùवारा, समय-समय पर, ͪवǓनǑद[ç ट Ǿपͪवधान

मɅ संधाǐरत रिजè टर अͧभĤेत है;

(यट) ''पǐरहार'' से कारागार मɅ अÍ छे आचरण और å यवहार के साथ-साथ कारावास

के Ĥशासन मɅ बÛ दȣ Ùवारा Įम, ͪवशेष अͧभदाय और सहयोग के ͧलए

इनाम के Ǿप मɅ, èवीकत दंडादेश

ृ

कȧ कमी अͧभĤेत है;

(यठ) ''पǐरहार Ĥणालȣ'' से बÛदȣ के दंडादेश के पǐरहार को ͪवǓनयͧमत करने के

ͧलए Ĥवƣृ Ǔनयम अͧभĤेत हɇ;

(यड) ''अधी¢क'' से स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा ऐसी हैͧसयत मɅ ǓनयÈ त

ु

अͬधकारȣ

अͧभĤेत है और इसमɅ कारावास उप-अधी¢क सिàमͧलत है;

(यढ) ''उभयͧलंगी'' से उभयͧलंगी å यिÈत (अͬधकारɉ का संर¢ण) अͬधǓनयम,

2019 (2019 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 40) के अधीन यथा पǐरभाͪषत

उभयͧलंगी अͧभĤेत है;

(यण) ''ͪवचाराधीन बÛ दȣ'' से वह å यिÈत अͧभĤेत है िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा

लंǒबत अÛ वेषण या ͪवचारण के साथ कारागार अͧभर¢ा मɅ भेजा गया है;

और

(यत) ''यवा अपराधी

ु

'' से वह åयिÈत अͧभĤेत है िजसने अÒठारह वष[ कȧ आय ु

पण[ कर

ू

लȣ है ͩकÛ तु इÈ कȧस वष[ कȧ आय ĤाÜ त

ु

नहȣं कȧ है।

(2) इन Ǔनयमɉ मɅ ĤयÈ त

ु

ͩकÛ तु पǐरभाͪषत नहȣं ͩकये गये शÞ दɉ और अͧभå यिÈतयɉ

का वहȣ अथ[ होगा जो उनका कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का केÛ ġȣय

अͬधǓनयम सं. 9) मɅ है।

अÚ याय 2

संèथागत ढांचा

4. कारागारɉ कȧ è थापन के ͧलए मानदंड.- (1) राÏ य सरकार यथासंभव पया[Ü त

संÉ या मɅ कारागारɉ कȧ è थापना करेगी और मानवीय गǐरमा के अनǾप Ǔनवा[ह मानकɉ को

ु

बनाये रखने के ͧलए आवæ यक Û यूनतम आवæ यकताएं उपलÞ ध करवायेगी।

(2) कारागार Ĥशासन यह सǓनिæचत करेगा ͩक बÛदȣ के मानवाͬधकारɉ का सà मा

ु

न ͩकया

जाये।

(3) कारागार Ĥशासन बिÛदयɉ के Ǔनà नͧलͨखत Ĥवगɟ का पथÈ क

ृ

रण सǓनिæचत करेगा

ु

,

अथा[त्:-

(क)

ͧसͪवल बÛदȣ;

(ख)

ͪवचाराधीन;

(ग)

मǑहला बÛदȣ;

(घ)

ͧसÙधदोष बÛदȣ;

(ङ)

यवा अपराधी

ु

;

(च)

Ĥथम अपराधी;

88 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(छ)

आß याͧसक अपराधी;

(ज)

उÍ च सर¢ा

ु

बÛदȣ;

(झ)

Ǔनवारक बÛदȣ;

(ञ)

जराͬचͩक× सा और ͧशͬथलांग बÛदȣ;

(ट)

उभयͧलंगी बÛदȣ;

(ठ)

मनिæचͩक× सकȧय बÛदȣ; और

(ड)

राजनैǓतक बÛदȣ।

(4) उÍ च सर¢ा बिÛदयɉ के ͧलए पथक कारागार होगा।

ु

ृ

्

(5) कारागार Ĥशासन बिÛदयɉ को कानन का पालन करने वाले

ू

, è वयं कȧ सहायता करने

वाले, सधरे हए और सामािजक Ǿप से पनवा[ͧसत जीवन का माग[दश[न करने हेत तैयार करने

ु

ु

ु

ु

कȧ देखभाल करेगा।

5. संè थागत पैटन[.- (1) सरकार, अͧभर¢ा और सधार के Ǔनबंधनɉ के अनसार

ु

ु

बिÛदयɉ कȧ ͪवभेदक अपे¢ाओं को परा करने के ͧलए संè था

ू

गत संसाधनɉ के ͪवͪवधीकरण

पया[Ü त Ǿप मɅ उपबÛध करवायेगी।

(2) ͪवचार ͩकये जाने वाले घटकɉ मɅ बÛदȣ कȧ आयु, ͧलंग, ͪवͬध क ĤािèथǓत, अपराध कȧ

ĤकǓत

ृ

, दंडादेश कȧ अवͬध, सर¢ा अपे¢ाओं

ु

, è वाè Øय कȧ िèथǓत और सधारा× म

ु

क

आवæ यकताएं सिàमͧलत हɉगी।

(3) ऐसी चया[ मɅ बिÛदयɉ के ͧभÛ न- ͧभÛ न Ĥवगɟ के ͧलए पथक संè था

ृ

्

गत सͪवधाओं कȧ

ु

è थापना अंतǓन[Ǒहत होगी, जैसे ͩक,-

(क) ͪवचाराधीन बिÛदयɉ के ͧलए कारागार या उपभवन या याड[;

(ख)

सर¢ा जोͨखम बिÛदयɉ और

ु

आß याͧसक या कठोर अपराͬधयɉ के ͧलए

अͬधकतम सर¢ा कारागार या उपभवन या याड[

ु

;

(ग)

खले ͧशͪवर कारागार

ु

;

(घ)

मǑहला बिÛदयɉ के ͧलए कारागार या उपभवन या अहाता;

(ङ)

यवा बिÛदयɉ के ͧलए कारागार या उपभवन या याड[

ु

;

(च)

संĐामक रोगɉ से Ēèत åयिÈतयɉ के ͧलए कारागार या उपभवन या याड[;

(छ)

मादक åयसǓनयɉ के ͧलए कारागार या उपभवन या याड[; और

(ज)

उभयͧलंगी के ͧलए कारागार या उपभवन या याड[।

6. बिÛदयɉ का वगȸकरण.- (1) सरकार ऊपर यथा Ĥगͨणत ͪवͧभÛ न Ĥकार कȧ

संè थाओं मɅ रखे जाने वाले बिÛदयɉ के वगȸकरण के ͧलए तंğ è थाͪपत करेगी और अनपालन

ु

कȧ जाने वालȣ ĤͩĐया अͬधकͬथत करेगी।

(2) Ĥ× येक Ĥकार कȧ संè था के ͧलए Ĥाͬधकत संÉ या

ृ

और बिÛदयɉ के ͧलए ¢ेğ या è थान के

संबंध मɅ मानक, साथ हȣ रखे जाने वाले बिÛदयɉ कȧ संÉ या ͪवǓनǑद[ç ट कȧ जायेगी िजसमɅ

ͧश¢ा, å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण, काय[ के काय[Đम और सांè कृǓतक ͩĐयाकलाप, पè त

ु

कालय और

आमोद-Ĥमोद, अंतरंग और बǑहरंग दोनɉ के ͧलए सͪवधाएं समाͪवç ट

ु

हो सकɅ गी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 89

(3) यह Ĥ× येक Ĥकार कȧ संè थाओं मɅ ǓनयÈ त

ु

ͩकये जाने वाले कम[चाǐरवंद के ͧलए ͪवǓनदश

ृ

ȶ

भी दे सकेगी।

(4) बिÛदयɉ के ͪवͧशç ट Ĥवगɟ के ͧलए ͪवͧभÛ न Ĥकार के कारागारɉ के अलावा, सरकार

आपात पǐरिèथǓतयɉ से Ǔनपटने के ͧलए अè थाई कारागार बना सकती है।

7. कारागार वाè तुकला.- (1) कारागार Ǔनमा[ण नयी संè था कȧ अविèथǓत पर

आधाǐरत होगा िजसे Ǔनàनͧलͨखत के आधार पर ͪवǓनिæचत ͩकया जायेगा,-

(i) ऐसे क×य

ृ

जो संè था को करने हɇ;

(ii) Ĥͧश¢ण और å यवहार पर जोर देना; और

(iii) संè था कȧ काय[Đम अंतव[è तु।

(2) नयी संè थाएं बहतायत मɅ बाढ़Ēè त

ु

और जलमÊ न ¢ेğɉ, सीमांत ¢ेğɉ और अÛ तरा[ç Ěȣय

सीमाओं, उप-सीमांत भͧम ¢े

ू

ğɉ, समġ के अĒभागɉ

ु

, हवाईअÔडɉ और भीड़भाड़ वाले शहरȣ

è थानɉ के Ǔनकट सिÛनͧम[त नहȣं कȧ जायɅगी।

(3) नयी संè थाओं के ͧलए è थल का चयन करते समय कारकɉ जैसे यातायात सͪवधाएं

ु

, जल

आपत[ू, ͪवÙयत Ĥकाश

ु

, उÍ च शिÈत ͪवÙयत पारेषण लाइनɉ के साथ संबं

ु

ध, जल और मल

Ǔनकास, संचार सͪवधाओं

ु

(जैसे ͩक डाक, टेलȣĒाफ, दरभाष और इंटरनेट

ू

) जलवायवी दशाओं,

संè थागत Ĥदायɉ के Đय के ͧलए सͪवधाओं

ु

को Ú यान मɅ रखा जाना चाǑहए।

(4) संè थाएं जैसे Û यायालय, ͧसͪवल ͬचͩक× सालय, मानͧसक è वाè Ø य केÛ ġ और कारागार

काͧम[कɉ के बÍ चɉ के ͧलए शैͯ¢क सͪवधाएं

ु

, यथासंभव आसान पहंच के भीतर होनी चाǑहए।

ु

(5) संè थाओं कȧ वाè तुकला दो ͧसÙधांतɉ से शाͧसत होगी, अथा[त्:-

(क)

सर¢ा शतɟ कȧ è था

ु

पन के माÚ यम से समाज को पया[Ü त संर¢ण; और

(ख)

पया[Ü त İोत जो ͪवͧभÛ न सधारा× म

ु

क काय[Đमɉ, संè थागत अͧभकã पना

और वाè तुकला के सफलतापण[ काया[Û व

ू

यन के ͧलए आवæयक हɉगे।

(6) ͩकसी संè था कȧ योजना अंत:वासी संÉ या, आय समह

ु

ू, अͧभर¢ा अपे¢ा, ͪवͪवध काय[

और शैͯ¢ क काय[Đमɉ के सतक[ ͪवæ लेषण पर आधाǐरत होगी।

(7) बंद कारागार Ǔनà नͧलͨखत Ǿप मɅ वगȸकत ͩकये जायɅगे

ृ

, अथा[त्,-

(i) एक हजार पांच सौ बिÛदयɉ कȧ अͬधकत संÉ या

ृ

के साथ केÛ ġȣय जेल;

(ii) सात सौ पचास बिÛदयɉ कȧ अͬधकत संÉ या

ृ

के साथ िजला जेल; और

(iii) पांच सौ बिÛदयɉ कȧ अͬधकत संÉ या

ृ

के साथ उप-जेल/अèथाई उप-जेल।

(8) समͬच

ु

त संवातन और सरज कȧ रोशनी आने के ͧलए पǐरधीय दȣवार के भीतर पया[Ü त

ू

खला è था

ु

न होगा और कारागार कȧ चार दȣवारȣ के भीतर पǐरबÙध ¢ेğ, कल ¢मता का ĤǓत

ु

å यिÈत 83.61 वग[मीटर से कम नहȣं होगा।

(9) जहां भͧम अपया[Ü त

ू

हो, ĤǓत बÛ दȣ Û यूनतम ¢ेğ 62.70 वग[ मीटर होगा।

(10) कारागार के भीतर कोई भी भवन पǐरधीय दȣवार से पचास फȧट Ǔनकट तक नहȣं होगा।

(11) संè था का ¢ेğ, संè थागत काय[Đम कȧ आवæ यकताओं के अनसार Ǔनयत ͩकया जायेगा।

ु

90 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(12) वगȸकरण के ͪवǑहत ͧसÙधांतɉ के अनसार संè था

ु

के भीतर अंतवा[सी समहɉ के

ू

पथÈ क

ृ

रण कȧ अपे¢ाएं Ĥ× येक भवन योजना मɅ उपलÞ ध करवायी जायɅगी और भवनɉ कȧ

योजनाएं बनाते समय Ĥशासन तथा पय[वे¢ण कȧ अपे¢ाएं भी Ú यान मɅ रखी जायɅगी।

(13) Ĥ× येक ¢ेğ या खÖ ड मɅ, è थानीय अपे¢ाओं के अनसार मǑहला बिÛदयɉ के

ु

ͧलए एक

संè था होगी और Ĥ× येक कɅ ġȣय, िजला और उप-जेल मɅ मǑहला बिÛदयɉ के ͧलए एक अहाता

होगा।

(14) सामाÛ य कारागारɉ मɅ ͪवÙयमान अहातɉ को यह सǓनिæचत करने के ͧलए नवीकत ͩकया

ु

ृ

जायेगा ͩक मǑहला बÛदȣ इन अहातɉ से आने-जाने के दौरान पǽष बिÛदयɉ कȧ ͸

ु

िçट मɅ न

आयɅ।

(15) ऐसे अहातɉ मɅ दोहरȣ ताला Ĥणालȣ (डबल लॉक ͧसè टम) होगी िजसमɅ एक ताला बाहर

और दसरा भीतर होगा और इसके पæ चा

ू

त चाǒबयां सदैव भीतर मǑहला गाड[ के पास रहɅगी।

्

(16) मǑहला बिÛदयɉ के ͧलए उनकȧ ͪवशेष आवæ यकताओं जैसे ͩक पथÈ क

ृ

रण, संर¢ण,

गभा[वè था, Ĥसव और पǐरवार कȧ देखभाल, è वाè Ø य देखभाल, Ĥͧश¢ण और पनवा[स और

ु

ऐसी अÛ य आवæ यकताओं के अनसार अपेͯ¢त समè त

ु

सͪवधाएं संè था

ु

ओं या अहातɉ मɅ हɉगी।

(17) ͪवचाराधीन और Ǔनवारक बिÛदयɉ को ͧसÙधदोष बिÛदयɉ से दर रखा जायेगा।

ू

(18) बिÛदयɉ के ͧलए वास सͪवधा

ु

, हवा का पया[Ü त घनफल, फश[ è थान, Ĥकाश, संवातन

और जलवायवी संर¢ण का उपलÞ ध करवाया जायेगा और कारागार बनावट मɅ समè त

सिÛनमा[ण आईएसआई मानकɉ के अनसार हɉगे।

ु

(19) ͪवभाग मɅ समè त सिÛनमा[ण और मरàमत कायɟ कȧ योजना, माǓनटर और पय[वे¢ण

के ͧलए कारागार मÉ या

ु

लय पर पया[Ü त तकनी कȧ कम[चाǐरवंद सǑहत ͪवशेष Ĥकोçठ èथाͪपत

ृ

ͩकया जायेगा।

(20) काय[शेडɉ, रसोइयɉ, अè पतालɉ, मÉ य

ु

गेट, मलाकात क¢ɉ

ु

, उÍ च सर¢ा अहातɉ और

ु

बैरकɉ के पǐरसरɉ मɅ समͬचत माǓनटǐरंग के Ĥयोज

ु

न के ͧलए È लोज सͩक[ ट टेͧलͪवजन कैमरे

और अÛ य सर¢ा उपकरण लगाये जायɅगे।

ु

8. कारागार भवन के मानक.- (1) इन Ǔनयमɉ के Ĥारंभ के पæ चात नये कारागार

्

भवन Ǔनà नͧलͨखत मानकɉ के साथ सिÛनͧम[त करवाये जायɅगे और पराने कारागार भवन

ु

यथासंभव ऐसे उपांतǐरत या नवीनीकत ͩकये जायɅगे जहां तक उÈ त

ृ

मानकɉ कȧ पǓत[ हो

ू

,

अथा[त्:-

(क)

समè त बंद कारागारɉ के मÉ य

ु

गेट और िÙवतीय गेट का Ûयनतम आकार

ू

चौड़ाई मɅ तीन मीटर और ऊंचाई मɅ चार मीटर होगा;

(ख)

मÉ य

ु

और ͪपछले गेट का आकार इतना चौड़ा होगा ͩक आग लगने कȧ

िèथǓत मɅ अ× यावæ यक दमकल, बोरवेल खोदने के ͧलए बोरवेल ǐरग, फैÈ Ěȣ

के ͧलए कÍ ची वè तु या लकड़ी के लÒठɉ और राशन वè तुओं के पǐरवहन

के ͧलए लॉरȣ इन Ùवारɉ मɅ से होकर गजर सकɅ

ु

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 91

(ग)

गेट मजबत è टȣ

ू

ल ĥेम का बना होगा िजसमɅ पÍ चीस ͧमलȣ मीटर å यास या

मोटाई कȧ ऊÚ वा[धर गोल या वगा[कार èटȣल शलाकायɅ हɉगी;

(घ)

Ĥ× येक गेट मɅ Û यूनतम 0.6 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा कोई छोटा

फाटक होगा;

(ङ)

मÉ य

ु

गेट और छोटे फाटक मɅ भीतर से ताला लगाने कȧ मजबत å य

ू

वè थाएं

हɉगी और दोनɉ Ùवारɉ मɅ शटरɉ के आसानी से खलने और बंद करने कȧ

ु

å यवè थाएं हɉगी;

(च)

गेट बाहर से अढाई मीटर

़

ऊंचाई तक लोहे कȧ चादर से ढके हɉगे;

(छ)

छोटे फाटकɉ मɅ आंखɉ के è तर पर शीशे से ढके अवलोकन Ǔछġ हɉगे;

(ज)

यǑद सरकार Ùवारा ͪवǑहत ͩकया जाता है तो मÉ य

ु

गेट ͪवभागीय Úवज के

समǾप रंगɉ से पɅट ͩकया जायेगा;

(झ)

गेट संचालन कȧ सͪव

ु

धा के ͧलए दो Ùवारɉ के मÚ य è थान, लंबाई मɅ बारह

मीटर और चौड़ाई मɅ पांच मीटर से कम नहȣं होगा और इसमɅ Ǔनà नͧलͨखत

सͪवधाएं हɉगी

ु

, अथा[त्:-

(i) केǒबन;

(ii) खोज क¢; और

(iii) सर¢ा उपè क

ु

रɉ के ͧलए è थान;

(ञ)

कारागार मɅ Ĥवेश केवल मÉ य

ु

गेट से होगा और अÛ य समè त Ĥवेश गेट,

यǑद ͪवÙयमान हɉ, è थाई Ǿप से बंद कर Ǒदये जायɅगे।

(2) कारागार के Ĥ× येक Ĥवग[ के ͧलए समͬचत ͫडजाइन ͩकये हये ĤशासǓनक Þलॉक हɉगे

ु

ु

और उÈ त Þलॉक मÉ य

ु

गेट के पाæ व[è थ अविèथत हɉगे और इनमɅ Ĥशासन के द¢ काय[

संचालन के ͧलए काया[लय क¢, अͧभलेख क¢, सà मेलन हाल, सामाÛ य क¢, पछताछ

ू

केǒबन और Ǔनयंğण क¢, पǽष और मǑहला बिÛदयɉ के ͧलए मलाकात क¢ हɉगे।

ु

ु

(3) जहां तक अÛ य इकाइयɉ का संबंध है, Ǔनà नͧलͨखत मानकɉ का अनपालन ͩकया जायेगा

ु

,

अथा[त्:-

(क)

छोटे-मोटे अपराधɉ मɅ अंतव[ͧलत ͪवचारणाधीनɉ के मामलɉ का Ǔनपटारा

करने के ͧलए जेल के भीतर भी पथÈ त

ृ

: कोई Û यायालय क¢ सिÛ नͧम[त

ͩकया जा सकेगा;

(ख)

è वागत इकाई मɅ Ĥवेश-Èवारंटȣन के समͬचत काया[Û व

ु

यन और अͧभͪवÛ यास

वगȸकरण काय[Đम के ͧलए आवæ यक सͪवधाएं हɉगी और भौǓतक सͪव

ु

ु

धाएं

आने वाले अंत:वाͧसयɉ कȧ संÉ या और Ĥकार के अनसार और ͪवͧभÛ न

ु

Ĥकार के अंत:वाͧसयɉ के समͬचत पथÈ क

ु

ृ

रण के ͧलए अनसरण ͩकये जाने

ु

वाले काय[Đमɉ के अनसार è था

ु

ͪपत कȧ जायɅगी;

(ग)

आवास के उÙदेæ य के ͧलए, बिÛदयɉ के उपयोग के ͧलए उपलÞ ध करवायी

गयी समè त वास सͪवधा

ु

, ͪवͧशçट Ǿप से शयन के ͧलए, è वè थ जीवन कȧ

92 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

आधारभत आवæ य

ू

कताओं को परा करɅगे और जलवाय पǐरिèथǓतयɉ

ू

ु

, हवा का

घनफल (È यूǒबक कÛ टɅट), Û यूनतम फश[ è थान, Ĥकाश और संवातन पर

सà यक Ú या

्

न Ǒदया जायेगा।

(4) रहने के ͧलए चार Ĥकार के è थान हɉगे, जो नीचे उिã लͨखत हɇ अथा[त्:-

(क) अè सी से अनͬधक बंǑदयɉ के ͧलए वास सͪवधा सǑहत बैरकɅ

ु

;

(ख)

अÚ ययन करने के ͧलए एकाÛ तता कȧ आवæ यकता वाले बिÛदयɉ के ͧलए

यथासंभव एकल क¢ वास सͪवधा

ु

;

(ग)

सर¢ा और सांसͬग[क रोगɉ से बचाव के Ĥयोजन के ͧलए बिÛदयɉ के

ु

पथÈ क

ृ

रण के ͧलए कोठरȣ;

(घ)

उभयͧलंगी बिÛदयɉ के ͧलए पथक वास सͪवधा के ͧलए उपबंध

ृ

्

ु

;

(ङ)

कारागार भवन के मानक, नये भवन या, यथािèथǓत, अǓतǐरÈ त वाडɟ के

सिÛनमा[ण के ͧलए लाग हɉगे और यǑद अपेͯ¢त हो

ू

, ͪवÙयमान कारागार

भवन बजटȣय उपबंध के अÚयधीन रहते हये उपांतǐरत

ु

ͩकया जायेगा।

(5) ĤǓत बÛ दȣ शयनक¢ɉ या बैरकɉ, कोठǐरयɉ और अè पतालɉ के ͧलए Û यूनतम è थान

¢मता सामाÛ यतया Ǔनà नͧलͨखत मापमान के अनसार होगी

ु

, अथा[त्:-

शयन बैरकɅ

कोठरȣ

ͬचͩक×सालय

1

2

3

भू ¢ेğ वग[

मीटर मɅ

वाय

¢ेğ

ु

घन मीटर

मɅ

पािæव[क

संवातन

वग[

मीटर मɅ

भू ¢ेğ वग[

मीटर मɅ

वाय

¢ेğ

ु

घन मीटर

मɅ

पािæव[क

संवातन

वग[

मीटर मɅ

भू

¢ेğ

वग[ मीटर

मɅ

वाय ¢ेğ

ु

घन मीटर

मɅ

3.71

15.83

1.12

8.92

33.98

2.23

5.58

23.75

(6) Ĥ× येक वाड[ के गेट के ऊपर बंǑदयɉ का वग[, िजनके ͧलए यह आशǓयत है, इसमɅ

अंतͪव[ç ट घन और सपरͩफͧशयल फȧट कȧ संÉ या

ु

और बंǑदयɉ कȧ संÉ या िजनकȧ वास सͪवधा

ु

के ͧलए यह समथ[ है, को दशा[ते हए या तो ͧभͪƣ या एक काç ठ

ु

या धात कȧ पिÒटका पर

ु

पɅट ͩकये हए अ¢रɉ मɅ होगी।

ु

(7) इस संÉ या से अͬधक मɅ ͩकÛहȣं बंǑदयɉ के ͧलए अèथाई वास सͪवधा उपलÞ ध

ु

करवायी

जायेगी और यह देखने के ͧलए सावधानी रखी जायेगी ͩक हवालात रिजè टर Ĥ× येक वाड[ मɅ

उपलÞ ध वास सͪवधा दशा[ता हो

ु

, ताͩक अधी¢क को एक नजर मɅ यह Ǔनण[य लेने के ͧलए

स¢म बनाया जा सके ͩक ͩकसी ͪवͧशç ट वाड[ मɅ भीड़भाड़ है या नहȣं।

(8) मÉ य

ु

या पǐरसीमा दȣवार कȧ ऊंचाई ͪवÙयत तार कȧ तारबंदȣ के साथ अठारह फȧट होगी

ु

और समè त कोने गोलाकार हɉगे।

(9) मǑहला वाडɟ के चारɉ ओर ͪवभािजत करने वालȣ दȣवारɅ, कÛ सǑट[ना तारबंदȣ के साथ

Ê यारह फȧट ऊंची होगी और अÛ य मामलɉ मɅ यह आठ फȧट होगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 93

(10) कोई भी भवन मÉ य

ु

दȣवार से पचास मीटर से अͬधक Ǔनकट नहȣं होना चाǑहए और दो

मंिजला भवनɉ के मामले मɅ, मÉ य

ु

दȣवार से दरȣ तीस मीटर होगी।

ू

(11) कोई भी भीतरȣ भवन, शौचालय, शेड आǑद बाहरȣ दȣवार के ͪवǽÙध सिÛनͧम[त नहȣं

ͩकये जायɅगे और ऐसे समè त भवन दȣवार से पचास फȧट दर हɉगे।

ू

(12) बिÛदयɉ के Ǔनजी सामान को रखने के ͧलए Ĥ× येक बंदȣ को पया[Ü त आकार मɅ एक

å यिÈतगत सरͯ¢त संचयन ͫडÞ बा

ु

उपलÞ ध करवाया जायेगा।

(13) बैरकɅ और कोठरȣ नीचे वͨण[त मानकɉ पर सिÛनͧम[त ͩकये जायɅगे, अथा[त ्:-

(क)

यǑद बैरक Ýलैट-ǾÝड है तो वहां दȣवार और अंतæ छद के संगम के Ǔनकट

30×12.5 मीटर अंतरालɉ पर खला अंतæ छ

ु

द संवातन होगा और यǑद बैरक

गैबल-ǾÝड है तो फश[ से दस फȧट से अÛ यून छत या अंतæ छद कȧ

Û यूनतम ऊंचाई वाला ǐरज संवातक होगा;

(ख)

बैरक का फश[ अभेÙय वè तु जैसे ͩक सीमɅट कंकरȣट का बना होगा;

(ग)

ठंडे ¢ेğɉ मɅ िèथत कारागारɉ मɅ या ठंडे मौसम के दौरान बैरकɉ मɅ रहने

योÊ य पǐरिèथǓतयां सǓनिæचत करने के ͧलए समͬचत फश[ उपलÞध करवाया

ु

ु

जायेगा;

(घ)

सभी बैरकɉ मɅ, यǑद संभव हो, दो मीटर से अÛ यून चौड़े बरामदे उपलÞध

करवाये जायɅगे;

(ङ)

यÙयͪप शयन बैरकɉ का संवातन सवा[ͬधक मह× व का है, बिÛदयɉ को उनके

ͪववेक के अनसार शटर या पदɟ से खलने वालȣ ͨखड़ͩकयɉ और सवांतन को

ु

ु

बंद करना अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा

ु

;

(च)

नये बैरकɉ मɅ, ĤǓत å यिÈत संवातन ¢ेğ आधा ͨखड़कȧ होगा और मानक

कसी हई ͨखड़कȧ

ु

7 फȧट×3½ फȧट होगी, आधी ͨखड़कȧ से अͧभĤाय 1 वग[

मीटर होगा;

(छ)

तथाͪप, संवातन, जहां कहȣं आवæ यक हो, मौसम के अनसार Ǔनयंǒğत ͩकया

ु

जायेगा अÛ यथा बैरकɅ शीत और वषा[ के मौसम मɅ अ× यͬधक ठंडी और

सीलन वालȣ हो जायɅगी;

(ज)

बैरकɉ कȧ ͩफǑटंग और ͩफÈ सचर और लॉͩकग यंğɉ कȧ रचना× म

ं

क

å यवè थाएं Ǔनकल भागने को रोकने के ͧलए पया[Ü त सरͯ¢त हɉगी और

ु

दरवाजɉ, ͨखड़ͩकयɉ और संवातकɉ कȧ ͪवÙयमान काç ठ कȧ चौखटɅ, यǑद

कोई हɉ, लोहे या è टȣल चौखटɉ से ĤǓतè थाͪपत कȧ जायɅगी;

(झ)

दरवाजɉ, ͨख ड़ͩकयɉ और संवातकɉ मɅ ĤयÈ त

ु

लोहे कȧ सलाखɅ पÍ चीस

ͧमलȣमीटर å यास कȧ हɉगी और दो सलाखɉ के मÚ य कȧ è पç ट दरȣ साढ़े

ू

सात सɅटȣमीटर होगी;

94 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ञ)

बैरक का 2.2'×1 मीटर का केवल एक और एकल शटर वाला दरवाजा

होगा;

(ट)

बैरक का दरवाजा è पç ट 1 मीटर खलने वाला होगा और लोहे कȧ चौ

ु

खट

Û यूनतम दस ͧमलȣमीटर मोटाई कȧ लोहे कȧ ऐंͬगल से बनी होगी और बैरक

के बाहर कȧ तरफ खलनी चाǑहए

ु

;

(ठ)

सांयकाल के पæ चात बिÛदयɉ को उनके बैरकɉ मɅ ǒबना कǑठनाई काय[ करने

्

और पढ़ने मɅ समथ[ बनाने के ͧलए पया[Ü त कǒğम Ĥकाश उपलÞध करवाया

ृ

जायेगा;

(ड)

Ĥ×येक बैरक मɅ Ĥाथͧमक ͬचͩक× सा ͩकट उपलÞध करवाया जायेगा जो

Ĥाͬधकत बÛदȣ कȧ अͧभर¢ा मɅ होगा और Ĥ× ये

ृ

क बैरक को उपलÞध

करवायी गयी Ĥाथͧमक ͬचͩक× सा ͩकटɉ मɅ कोई तेज धार वालȣ वè तु, लंबी

गोज रोल या टेप या ऐसी अÛ य वè तुएं नहȣं हɉगी;

(ढ)

बिÛदयɉ के उपयोग के ͧलए Ĥ× येक बैरक के बाहर एक देखने वाला दप[ण

लगाया जा सकता है और Ĥ× येक बैरक के भीतर एक दȣवार घड़ी लगाई जा

सकती है;

(ण)

बैरकɉ या कोठǐरयɉ मɅ पया[Üत अिÊन सर¢ा Ĥणाͧलयां è था

ु

ͪपत कȧ जानी

चाǑहए;

(त)

बैरकɅ तंबाकू, धुँएं और अ× यͬधक शोर से मÈ त

ु

हɉगी;

(थ)

Ĥ× येक बैरक या Ĥकोç ठ मɅ जलबहाऊ शौचालय कȧ åयवè था कȧ जायेगी;

(द)

Ĥ× येक कोठरȣ का परȣ तरह से संवातन होगा और कोठरȣ के पीछे

ू

, एक

रोशनदान हो सकता है;

(ध)

कोठरȣ का फश[ अभेÙय वè तु का बना होगा;

(न)

Ĥ× येक कोठरȣ के साथ एक याड[ जड़ा होगा जहां बÛ दȣ

ु

पया[Ü त हवा और

रोशनी का फायदा ले सकेगा; और

(प)

Ĥ× येक कोठरȣ मɅ एक जलबहाऊ शौचालय कȧ å यवè था कȧ जायेगी और जब

तक उसमɅ यह सͪवधा उपलÞ ध

ु

न करा दȣ जाये ͪवÙयमान कोठरȣ उपयोग

मɅ नहȣं ͧलये जायɅगे।

अÚ याय 3

मÉ या

ु

लय संगठन

9. कारागार Ĥशासन कȧ Ĥभावशीलता.- (1) कारागार Ĥशासन कȧ Ĥभावशीलता मÉ य

ु

Ǿप से सा¢रता कȧ गणवƣा और उसमɅ ͪवͧभÛ न

ु

संè थाओं के पय[वे¢ण और काय[Đमɉ पर

Ǔनभ[र करती है, जो बारȣ-बारȣ से, अͬधĐम के ͪवͧभÛ न è तरɉ पर अͧभǓनयोिजत जनशिÈत

पर Ǔनभ[र करती है।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 95

(2) यह आ£ापक है ͩक संगठना× मक संरचना सावधानीपव[क योजनाबÙध कȧ जाये और सेवा

ू

पǐरदान मɅ कͧमयɉ कȧ पहचान और समी¢ा करने के ͧलए Ǔनरंतर पनͪव[लोͩकत ͩकया जाये।

ु

10. कारागारɉ का Ǔनयंğण.- कारागार राÏ य सरकार के गह ͪवभाग के Ǔनयंğणाधीन

ृ

हɉगे।

11. मÉ या

ु

लय पर खंड.- (1) मÉ या

ु

लय èतर पर दो मÉ य

ु

खंड हɉगे, अथा[त्:-

(i) काय[पालक खंड, और

(ii) सधारा× म

ु

क खंड।

(2) काय[पालक खंड का Ĥमख ऐसा अͬधकारȣ होगा जो महाǓनरȣ¢क कȧ रɇक या समतã य

ु

ु

रɇक से नीचे का नहȣं होगा और कारागार Ǔनदेशालय से ͪवͧभÛ न रɇक के अͬधकाǐरयɉ Ùवारा

ऐसे अͬधकारȣ कȧ सहायता कȧ जायेगी।

(3) महाǓनरȣ¢क सधारा× म

ु

क खंड का Ĥमख होगा और पǐरवी¢ा अͬधकारȣ उसकȧ सहायता

ु

करेगा।

12. मÉ या

ु

लय कम[चाǐरवंद के घटक

ृ

.- कारागार Ǔनदेशालय और सधारा× म

ु

क सेवाओं

कȧ संगठना× मक संरचना ऐसी होगी, जैसी समय समय पर, राÏ य सरकार Ùवारा ͪवǓनǑद[ç ट

कȧ जाये।

13. कारागार मÉ या

ु

लय से संलÊनक.- ͩकसी भी अͬधकारȣ को जब भी अपेͯ¢त हो

महाǓनदेशक कारागार के आदेश Ùवारा कारागार मÉ या

ु

लय के काया[लय से संलÊ न ͩकया जा

सकेगा।

14. कारागार महाǓनरȣ¢क का Ĥाͬधकार और शिÈतयां.- (1) सरकार, कारागार

महाǓनरȣ¢क को ǓनयÈ त

ु

करेगी, जो कारागार महाǓनदेशक के Ǔनदेशɉ के अधीन, राÏ य मɅ

िèथत समè त कारागारɉ का सामाÛ य Ǔनयंğण और अधी¢ण करेगा।

(2) कारागार महाǓनरȣ¢क उसके Ǔनयंğण के अधीन मÉ या

ु

लय पर, कारागारɉ पर और अÛ य

संè थाओं मɅ उसकȧ सहायता के ͧलए राÏ य सरकार Ùवारा ǓनयÈ त

ु

अÛ य अͬधकाǐरयɉ के

माÚ यम से अͬधǓनयम के उपबंधɉ के काया[Û वयन को सǓनिæचत करेगा और ऐसा ĤशासǓनक

ु

Ĥाͬधकारȣ रखेगा जैसा इन Ǔनयमɉ मɅ अͬधकͬथत है और जैसा सरकार Ùवारा समय-समय

पर, अͬधकͬथत ͩकया जाये।

15. कारागार महाǓनरȣ¢क के क× य

ृ

.- कारागार महाǓनदेशक के Ǔनदेशɉ और पय[वे¢ण

के अधीन कारागार महाǓनरȣ¢क Ǔनà नͧलͨखत क× यɉ

ृ

का पालन करेगा, अथा[त्:-

(क) सरकार Ùवारा यथा अͬधकͬथत कारागार नीǓतयɉ को काया[िÛवत करना;

(ख) ͪवͧभÛ न कारागार या सधारा× म

ु

क सेवाओं कȧ योजना बनाना, गǑठत करना,

Ǔनदेͧशत करना, समÛ वय और Ǔनयंğण करना;

(ग) कारागार काͧम[कɉ के क× यɉ

ृ

को पǐरभाͪषत करना और Ĥाͬधकार कȧ सीमाओं

और Ǔनयंğण Ĥणाͧलयɉ को Ǔनयत करना;

96 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(घ) अंत:वाͧसयɉ कȧ देखभाल, कã याण, Ĥͧश¢ण और उपचार, कम[चाǐरवंद मɅ

ृ

अनशासन और कम[चाǐरवंद के कã या

ु

ृ

ण इ× याǑद के ͪवशेष संदभ[ के साथ

कारागारɉ या संè थाओं का Ǔनरȣ¢ण;

(ङ) एक वष[ मɅ कम से कम एक बार समè त कारागारɉ या संè थाओं का Ǔनरȣ¢ण

करना या Ǔनरȣ¢ण करने का Ǔनदेश देना; और

(च) स× याͪपत करना ͩक È या छोड़े जाने के पæ चात अंǓतम पनवा[स के ͧलए

्

ु

कारागार मɅ सधार ͩकया जा रहा है।

ु

16. बजट कȧ तैयारȣ.- (1) कारागारɉ कȧ ͪवͧभÛ न सेवाओं के ͧलए बजट, कारागार

Ǔनदेशालय Ùवारा तैयार ͩकया जायेगा और अनमोदन के ͧलए सरकार को Ĥè त

ु

ुत ͩकया

जायेगा।

(2) राÏ य सरकार के Ǔनयमɉ और आदेशɉ तथा महालेखाकार, राजè थान कȧ अपे¢ाओं के

अÚ यधीन रहते हयेु, कारागार Ǔनदेशालय के å यय कारागार महाǓनरȣ¢क Ùवारा Ǔनयंǒğत ͩकये

जायɅगे।

17. बजट का अनमोदन

ु

.- (1) कारागार महाǓनदेशक और कारागार महाǓनरȣ¢क,

बजट मɅ उपबंͬधत å यय कȧ ͩकसी मद को मंजर कर सकɅ गे

ू

, ͩकत समè त

ं

ु

ͪवशेष और

असाधारण Ĥभारɉ के ͧलए, िजनके ͧलए सͧभÛन उपबंध नहȣं ͩकये गये हɇ या जो बजट मɅ

ु

नये दज[ ͩकये गये हɇ, राÏ य सरकार का अनमोदन अͧभĤाÜ त

ु

ͩकया जायेगा।

(2) इस Ǔनयम के उपबंधɉ के अÚ यधीन रहते हएु, ͪवशेष ĤकǓत के å य

ृ

य को परा करने के

ू

ͧलए एक पया[Ü त अनदान महाǓन

ु

देशक के Ǔनè तारण के ͧलए रखा जायेगा।

18. कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कȧ शिÈतयां

ु

.- कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

समè त ͪवƣीय, ĤशासǓनक और अनशासना× म

ु

क शिÈतयां हɉगी।

19. å ययɉ के लेखे.- Ĥ× येक Ĥकार के जेल å ययɉ के ͧलए समè त माͧसक और अÛ य

ǒबल Ǔनàनͧलͨखत अपवाद के साथ Ǔनदेशालय के Ĥमख को Ĥè त

ु

ुत और उसके Ùवारा

संपरȣͯ¢त ͩकये जायɅगे:-

(क)

लोक Ǔनमा[ण के ͧलए Ĥभार, जो लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग Ùवारा ͪवǓनयͧमत

ͩकये जायɅगे;

(ख)

राÏ य सरकार के ͪवभाग Ùवारा आपत[ कȧ गयी लेखन

ू

-सामĒी, रिजè टरɉ

और ĤǾपɉ के ͧलए Ĥभार।

20. सामाÛ य काय[चालन å ययɉ के ͧलए मंजरȣू.- कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख

ु

, बजट

अनदान कȧ सीमाओं के भीतर

ु

, ͩकत Ǔनà न

ं

ु

ͧलͨखत सीमाओं के साथ, समè त सामाÛ य å ययɉ

को या तो ͪवǓनमा[णकारȣ या सामाÛ य Ĥयोजनɉ के ͧलए मंजरू करने का Ĥाͬधकार रखता है,

जो राÏ य सरकार के Ĥाͬधकार के ǒबना अͬधक नहȣं होने चाǑहए, अथा[त्:-

(क)

बिÛदयɉ के ͧलए तीन मास के आहार और बारह मास कȧ

आवæ यकताओं के è टाक तक ͪवǓनमा[ताओं को आपत[ के ͧलए अनाज

ू

का Đय;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 97

(ख)

आवæ यकता के मामले मɅ और बजट उपबंधɉ के अÚ यधीन रहते हए

ु

अè थायी ǓनयिÈतयɉ के साथ हȣ Ĥ× ये

ु

क मामले मɅ एक वष[ से अनͬधक

कȧ कालावͬध के ͧलए समय-समय पर सरकार Ùवारा ͪवǑहत मास के

ͧलए मजदरȣ कȧ मंजरȣ

ू

ू;

(ग)

राजè थान सामाÛ य ͪवƣीय Ǔनयम के अनसार पशधन का Đय

ु

ु

;

(घ)

राजè थान सामाÛ य ͪवƣीय Ǔनयमɉ के अनसार छोटे

ु

-छोटे सिÛनमा[ण और

मरà मतɉ कȧ मंजरȣू; और

(ङ)

राजè थान लोक Ǔनमा[ण संǑहता मɅ यथा अͬधकͬथत, सिÛनमा[ण संकमɟ

के ͧलए Ǔनͬधयɉ कȧ मंजरȣ और आबंटन।

ू

21. अपͧलͨखत करने कȧ शिÈत.- कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख भÖ डा

ु

रɉ के

अवसलȣय मã य

ू

ू

या कपट Ùवारा या å यिçटयɉ कȧ उपे¢ा Ùवारा या अÛ य कारणɉ से हाǓन हए

ु

लोक-धन को Ǔनà नͧलͨखत शतɟ के अÚ यधीन रहते हएु, अंǓतम Ǿप से अपͧलͨखत करने के

ͧलए सशÈ त है ͩक,-

(क)

हाǓन, ͩकसी ͪवǓनǑद[ç ट मामले मɅ एक लाख ǽपये या समय-समय पर

यथासंशोͬधत राजè थान सामाÛ य ͪवƣीय Ǔनयम के अनसार से अ

ु

ͬधक

नहȣं है;

(ख)

हाǓन, तंğ कȧ ऐसी ğǑट Ĥकट नहȣं करती िजसके संशोधन के ͧलए

ु

सरकार के आदेश अपेͯ¢त हɉ; और

(ग)

ͩकसी å यिçट अͬधकारȣ या अͬधकाǐरयɉ कȧ ओर से कोई गंभीर उपे¢ा

नहȣं रहȣ है िजसके ͧलए अनशासना×मक कार[वाई कȧ जाये।

ु

22. जेल काͧम[कɉ को परè का

ु

र Ĥदान करना.- (1) कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख

ु

बजट उपबंधɉ के अÚ यधीन रहते हएु, यदा-कदा होने वालȣ ĤकǓत के ͪवͧशç ट

ृ

काय[ के ͧलए

जब वह काय[, कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कȧ राय मɅ या तो अ× य

ु

ͬधक ĮमसाÚ य है या ऐसे

ͪवशेष गण का है जो ͪवशेष परè का

ु

ु

र को Û यायोͬचत ठहराता है, Ĥ× येक मामले मɅ जेल के

अͬधकारȣ को ऐसी राͧश, जो पांच हजार ǽपये से अͬधक न हो, तक परè का

ु

र अनदƣ करने

ु

के ͧलए भी सशÈ त है।

(2) इसके अǓतǐरÈ त,कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख Ùवारा कारागार अͬधकाǐरयɉ और जेलर कȧ

ु

रɇक से नीचे के अͬधकाǐरयɉ कȧ सेवा पिèतका मɅ अÍ छȤ

ु

सेवा या Ĥशंसा अंͩकत कर परè क

ु

ृत

ͩकया जायेगा।

23. अधी¢क कȧ ͪवƣीय शिÈतयां.- (1) अधी¢क, औषͬधयɉ के Đय को छोड़कर

समè त Ĥयोजनɉ के ͧलए अपनी ͪवƣीय शिÈतयɉ को Ĥयोग करते समय, समय-समय पर

यथासंशोͬधत, जीएफएÖ डआर मɅ अͬधकͬथत अनदेशɉ का अनसरण करेगा।

ु

ु

(2) औषͬधयɉ के Đय के संबंध मɅ, कɅ Û ġȣय जेल या िजला जेल या अè थायी उप-जेलɉ या

उप-जेलɉ का अधी¢क, समय-समय पर, जारȣ सरकारȣ पǐरपğɉ या आदेशɉ के अनसार अपनी

ु

ͪवƣीय शिÈतयɉ का Ĥयोग करने के ͧलए अन£ात है।

ु

98 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

24. बिÛदयɉ को अंतǐरत करने कȧ शिÈत.- (1) कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख के पास

ु

बिÛदयɉ को राÏ य के भीतर राजè थान कȧ ͩकसी भी जेल से अÛ य जेल मɅ या ͩकसी अÛ य

राÏ य कȧ जेल मɅ अंतǐरत करने का आदेश देने कȧ शिÈत होगी।

(2) उसके पास महामारȣ के दौरान बिÛ दयɉ को ͩकसी जेल के è थायी भवनɉ से अèथायी

È वाट[र मɅ हटाये जाने कȧ मंजरȣ कȧ शिÈत होगी।

ू

25. जेलɉ का Ǔनरȣ¢ण.- (1) कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख

ु

, एक वष[ मɅ कम से कम

एक बार और यǑद आवæ यक हो तो अÈ सर, Ĥ× येक जेल का Ǔनरȣ¢ण करेगा या उसके

अधीनè थ अͬधकाǐरयɉ Ùवारा Ǔनरȣ¢ण करवायेगा।

(2) Ĥ× येक Ǔनरȣ¢ण के दौरान, Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ जेल मɅ Ĥ× येक बंदȣ से ͧमलेगा और

Ĥ× येक बंदȣ को कोई आवेदन या ͧशकायत, जो वह देने का इÍ छुक हो, देने का अवसर देगा

और ऐसे मामलɉ कȧ जांच करेगा और ͪवǓनæ चय करेगा जो जेल अनशासन से संबंͬधत हो

ु

और è वयं का समाधान करेगा ͩक समè त लेखे, रिजè टर और अͧभलेख Ĥवƣ Ǔनयमɉ के

ृ

अनसार संधाǐरत ͩकये गये हɇ और समè त

ु

अͧभलेखɉ कȧ सरͯ¢त अͧभर¢ा कȧ उͬचत

ु

å यवè था कȧ गयी है।

26. Ǔनरȣ¢ण पर ǑटÜ पण तैयार करना.- (1) Ĥ× येक जेल के Ǔनरȣ¢ण के पæ चात्,

Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ उस दशा के बारे मɅ, िजसमɅ उसने जेल को पाया, वह रȣǓत, िजसमɅ यह

Ĥशाͧसत होता है, Ǔनरȣ¢ण ǑटÜ पण तैयार करेगा और अधी¢क को कोई सझाव या आदेश

ु

,

जो वह आवæ यक समझे, दे सकेगा।

(2) यǑद जेल असंतोषजनक िèथǓत मɅ है, अधी¢क Ùवारा Ĥè तुत è पç टȣकरण के साथ उप-

Ǔनयम (1) को ǓनǑद[ç ट ǑटÜ पण कȧ ĤǓत सरकार को सचना और आदेशɉ के ͧलए Ĥè त

ू

ुत कȧ

जायेगी।

(3) अÛ य मामलɉ मɅ, कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख जेल कȧ सामाÛ य

ु

दशाओं, अनशासन कȧ

ु

िèथǓत, è वाè Ø य इ× याǑद कȧ जानकारȣ देने वाले Ǔनरȣ¢ण के पǐरणामɉ का सारांश और कोई

ͪवशेष ǒबंदु, जो वह सरकार के Ú यान मɅ लाना उͬचत समझे, सरकार को भेजेगा।

27. वाͪष[क ǐरपोट[ Ĥè तुत करना.- (1) कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख कैलɅडर वष[

ु

Ĥारंभ होने के पæ चात यथासंभव शीēता से

्

और वष[ कȧ तीस जन के अपæ चा

ू

त कैलɅडर वष[

्

के ͧलए जेल Ĥशासन कȧ Þ यौरेवार ǐरपोट[ के साथ हȣ बिÛदयɉ के आंकड़ɉ के साथ जेल

Ĥशासन कȧ ͪवè तृत ǐरपोट[ उस पर ͩकÛ हȣं आवæयक टȣका-ǑटÜ पͨणयɉ के साथ-साथ जेल

Ĥबंधन के Ĥ× येक ǒबÛ दु पर उसकȧ अß युिÈतयɉ के साथ ĤǓतवष[ सरकार को Ĥè तुत करेगा।

(2) वाͪष[क ǐरपोट[ मɅ, कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख संͯ¢Ü त

ु

कथन करेगा ͩक उसने वष[ मɅ

È या Ǔनरȣ¢ण ͩकये और ऐसे Ǔनरȣ¢णɉ के सामाÛ य पǐरणाम È या रहे?

(3) कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख सरकार और ͪवभाग के Ĥ

ु

× येक अͬधकारȣ के मÚ य संपक[

का माÚ यम होगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 99

28. रɅज संगठन.- राजè थान जेल Ĥͧश¢ण ͪवÙयालय को सिàमͧलत करते हए

ु

समè त जेलɉ पर सामाÛ य अधी¢ण के Ĥयोजन के ͧलए, एक संगठन होगा िजसे रɅज संगठन

कहा जायेगा।

29. अधीनè थ कम[चाǐरवंदृ.- अधीनè थ कम[चाǐरवंद ऐसे हɉगे जो राÏय सरकार Ùवारा

ृ

ͪवǓनǑद[ç ट ͩकये जायɅ।

30. कारागार उप-महाǓनरȣ¢क के क× य

ृ

.- (1) कारागार उप-महाǓनरȣ¢क, राजè थान

जेल Ĥͧश¢ण ͪवÙयालय को सिàमͧलत करते हएु, अपनी रɅज कȧ समè त जेलɉ का सामाÛय

अधी¢ण करेगा और वह,-

(i) उसकȧ रɅज के अराजपǒğत कम[चाǐरवंद के बकाया दावɉ को

ृ

मंजरू

करेगा;

(ii) समय-समय पर यथासंशोͬधत, जीएफएÖ डएआर के उपबंधɉ के अनसार

ु

समाͬĮत खच[ मंजरू करेगा;

(iii)ͪवǓनǑद[ç ट सीमा के भीतर लेखन-सामĒी के è थानीय Đय को Ĥाͬधकत

ृ

करेगा;

(iv) ऐसी अÛ य शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा जो समय-समय पर उसको

कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख Ùवारा Ĥ× या

ु

योिजत कȧ जायɅ या

सरकार Ùवारा इस Ǔनͧमƣ Ĥाͬधकत ͩकया जाये

ृ

;

(v) कम से कम वष[ मɅ एक बार या कारागार Ǔनदेशालय Ùवारा जैसा

ͪवǓनǑद[ç ट ͩकया जाये, अपनी रɅज के अधीन समè त कɅ ġȣय जेलɉ,

िजला जेलɉ, उप-जेलɉ का Ǔनरȣ¢ण करेगा;

(vi) अनपालन के ͧलए

ु

, कारागार Ǔनदेशालय और संबंͬधत जेलɉ के

अधी¢कɉ को Ǔनरȣ¢ण ǑटÜ पणɉ कȧ ĤǓतयां Ĥè तुत करेगा और ऐसे

Ǔनरȣ¢णɉ के दौरान, वह देखेगा ͩक Ĥ× येक बÛ दȣ को आवेदन या

ͧशकायत करने का अवसर ͧमले और वह ऐसी ͧशकायत या आवेदन

पर जांच करेगा या जांच करवायेगा और जेल अनशासन और सर¢ा

ु

ु

से संबंͬधत ऐसे समè त मामले अवधाǐरत करेगा;

(vii) è वयं का समाधान करेगा ͩक समè त लेखा रिजè टर और अͧभलेख

Ĥवƣ Ǔनयमɉ के अनसार रखे गये हɇ और समè त

ृ

ु

अͧभलेखɉ कȧ

सरͯ¢त अͧभर¢ा को देखेगा

ु

;

(viii) जेलरɉ और नीचे कȧ रɇक मɅ के अͬधकाǐरयɉ के Ǔनलंबन Ĥè ताव कȧ

ͧसफाǐरश करेगा;

(ix) कã याण è कȧमɉ के समͬचत काया[Û व

ु

यन को सǓनिæचत करेगा

ु

;

(x) अपनी रɅज के भीतर 10 Ǒदवस के ͧलए उप-जेलर और अÛ य अधीनèथ

जेल अͬधकाǐरयɉ को ͩकसी अÛ य जेल मɅ ĤǓतǓनयÈ त

ु

करेगा;

100 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(xi) अपनी रɅज के भीतर जेल अधी¢क के आकिèमक अवकाश को मंजर

ू

करने कȧ शिÈत रखेगा और अपनी अͬधकाǐरता के भीतर, ͧसÙधदोष

बÛ द ि◌यɉ को एक कारागार से ͩकसी दसरे मɅ अंतरण कȧ शिÈत

ू

रखेगा; और

(xii) कारागारɉ कȧ सर¢ा सǓनिæचत करते हए मामला दर मामला के

ु

ु

ु

आधार पर शैͯ¢क संè थान के ͪवभागाÚ य¢ कȧ ͧसफाǐरश पर शैͯ¢क

और अनसंधान Ĥयोजनɉ के ͧलए कारागार ħमण के ͧलए

ु

अनसंधानͪवदɉ और ͪवͬध और è ना

ु

तकोƣर छाğɉ को अन£ा देने कȧ

ु

शिÈत रखेगा।

31. िजला मिजè Ěेट Ùवारा आदेश करने के ͧलए ĤͩĐया.- िजला मिजè Ěेट, अधी¢क

से ͧभÛ न ͩकसी जेल के ͩकसी भी अͬधकारȣ को कोई संसचना या आदेश संबोͬधत नहȣं करेगा

ू

और िजला मिजè Ěेट Ùवारा जारȣ समè त आदेश ͧलͨखत मɅ हɉगे।

32. िजला मिजè Ěेट के कत[åय.- (1) इन Ǔनयमɉ मɅ अÛ यğ ͪवǑहत कत[åयɉ और

उƣरदाǓय× वɉ के अǓतǐरÈत, िजला मिजè Ěेट के सामाÛ य कत[åय और उƣरदाǓय× व Ǔनà नानसार

ु

हɉगे:-

(i) िजला मिजè Ěेट, कारागारɉ कȧ सर¢ा और

ु

र¢ा, आंतǐर क अथ[å यवè था,

अनशासन और Ĥबंध से संबंͬधत मामलɉ मɅ कारागार Ǔनदेशालय

ु

के

Ĥमख Ùवारा जारȣ समè त

ु

आदेशɉ का अनपालन सǓनिæचत

ु

ु

करेगा;

(ii) िजला मिजè Ěेट, तीन मास मɅ कम से कम एक बार, यथािèथǓत,

अपनी अͬधकाǐरता के अधीन कारागारɉ का Ǔनरȣ¢ण करेगा और

Ĥ× येक Ǔनरȣ¢ण का अͧभलेख इस Ĥयोजन के ͧलए अधी¢क Ùवारा

संधाǐरत आगंतक पिèतका मɅ Ĥͪवç ट

ु

ु

ͩकया जायेगा।

(2) जब िजला मिजè Ěेट मÉ या

ु

लय से अनपिèथत है या दौरे पर है

ु

, त× समय èटेशन का

Ĥभारȣ अͬधकारȣ, मिजèĚेट Ùवारा Ǒदये गये ͩकÛहȣं Ǔनदशɉ के अÚ य

ȶ

धीन, कारागार के संबंध

मɅ िजला म िजè Ěेट के कत[åयɉ का पालन करेगा और ऐसा अͬधकारȣ आगंतक पिèतका मɅ

ु

ु

''“िजला मिजè Ěेट कȧ अनपिèथǓत के दौरान èटेशन का Ĥभारȣ

ु

”'' शÞ दɉ से अपने हè ता¢र

करेगा।

अÚ याय 4

जेलɉ का वगȸकरण, èवीकत èथापन और संèथागत काͧम[क

ृ

(अधी¢क कȧ शिÈतयां और क× य

ृ

)

33. कारागारɉ का èथापन और वगȸकरण.- अͬधǓनयम कȧ धारा 3 कȧ उप-धारा (1)

के अधीन èथाͪपत कारागार Ǔनà नानसार वगȸकत ͩकये जायɅगे

ु

ृ

:-

(क)

केÛ ġȣय जेल,

(ख)

िजला जेल,

(ग)

अèथाई जेल,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 101

(घ)

उÍच सर¢ा जेल

ु

,

(ङ) खले ͧशͪवर

ु

,

(च)

उप- जेल, और

(छ) मǑहला जेल।

34. अͧभर¢ा या र¢क कम[चाǐरवंदृ.- (1) अͧभर¢ा या र¢क कम[चाǐरवंद कȧ संÉ या

ृ

सर¢ा कȧ आवæ य

ु

कताओं, अनुशासन, काय[Đम बल, कत[åय चौͩकयɉ, काय[भार और क× यɉ

ृ

के

ͪवतरण को Ú यान मɅ रखते हए अवधाǐरत कȧ जायेगी।

ु

(2) Ĥ× येक छह बिÛदयɉ के ͧलए एक र¢क काͧम[क होना चाǑहए।

35. संèथागत काͧम[कɉ कȧ सरंचना.- संè थागत काͧम[कɉ मɅ Ǔनà नͧलͨखत हɉगे,-

(क)

काय[पालक;

(ख)

सर¢ा

ु

;

(ग)

ͬचͩक× सा;

(घ)

कãयाण;

(ङ) शै¢ͨणक;

(च)

तकनीकȧ;

(छ)

कͪषक

ृ

; और

(ज)

ͧलͪपकवगȸय;

और ऐसे काͧम[कɉ कȧ संÉ या इतनी होगी िजतनी समय-समय पर राÏ य सरकार Ùवारा

मंजर कȧ जाये।

ू

36. संèथागत काͧम[कɉ के कत[åय और क× य

ृ

.- संè थागत काͧम[कɉ के काननी कत[åय

ू

और क× य

ृ

, कारागारɉ को शाͧसत करने वालȣ ͪवͬधयɉ और Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अनसार

ु

हɉगे।

37. अधी¢क के कत[åय और उƣदाǓय× व.- (1) अधी¢क का यह सǓनिæचत करने का

ु

उƣदाǓय× व होगा ͩक मानवाͬधकारɉ, िजनके बÛ दȣ हकदार हɇ, के पालन पर कोई टकराव नहȣं

हो या इनको कैद करने कȧ ĤͩĐया मɅ अÛ तǓन[Ǒहत सीमा Ǔनबɍͬधत न हो और यह सǓनिæचत

ु

करना ͩक कारागार काय[Đम, बिÛ दयɉ के सधार और पनवा[स के Ǔनबंधनानसार मɅ कारागार

ु

ु

ु

के समĒ उÙदेæ यɉ कȧ ओर अĒसर हɉ।

(2) अधी¢क, सरकार या कारागर Ǔनदेशालय के Ĥमख के

ु

ͩकसी आदेश के अÚ यधीन रहते

हएु, अÛ य बातɉ के साथ-साथ ͧमतå यǓयता, अनशासन

ु

, Įम, å यय, दंड और सामाÛ य Ǔनयंğण

से संबंͬधत समè त मामलɉ मɅ कारागार के काय[कारȣ Ĥबंधन का Ĥभारȣ होगा और सहायक

और सधारा× म

ु

क è वǾप मɅ वातावरण ͪवकͧसत करने और कारागार Ĥबंधन के Ĥ× येक पहल ु

मɅ नेत× व

ृ

उपलÞ ध कराने के ͧलए भी उƣरदायी होगा।

(3) अधी¢क, समè त कारागार ͩĐयाकलापɉ के कƣ[åयɉ, सझावɉ

ु

, योजना, संगठन, Ǔनदेशन,

माग[दश[न, समÛ वय, पय[वे¢ण और Ǔनयंğण का Ú यान रखेगा।

(4) अधी¢क, कारागार का Ĥमख होगा और समè त

ु

अͬधकारȣ उसके अधीनè थ हɉगे।

102 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

38. जेल अधी¢क कȧ ǓनयिÈत

ु

.- केÛ ġȣय जेलɉ, िजला जेलɉ के अधी¢क राÏ य

सरकार Ùवारा ǓनयÈ त

ु

ͩकए जायɅगे।

39. जेल अधी¢क कȧ शिÈतयां और क×य

ृ

.- (1) जेल अधी¢क सर¢ा और अͧभर¢ा

ु

å यवè थाओं पर सामाÛ य पय[वे¢ण के अǓतǐरÈ त, Ǔनà नͧलͨखत मामले भी देखɅगे, अथा[त्:-

(क) गÜ त

ु

और गोपनीय दè तावेजɉ कȧ अͧभर¢ा;

(ख) अंत:वाͧसयɉ कȧ देखभाल और कã याण पर पय[वे¢ण;

(ग)

काया[लय Ĥशासन पर पय[वे¢ण;

(घ)

ͪवƣीय मामलɉ पर Ǔनयंğण;

(ङ) सधारा×मक Ĥशासन से संबंͬधत

ु

राÏ य नीǓत का काया[Ûवयन;

(च)

समè त संè थागत काय[Đमɉ और संͩĐयाओं कȧ योजना, संगठन,

Ǔनदेशन, Ǔनदशन

ȶ

, समÛ वयन, पय[वे¢ण से संबंͬधत काय[ का

काया[Û वयन और Ǔनयंğण;

(छ)

अÛ त:वासी अनशासन और मनोबल का पय[वे¢ण

ु

;

(ज)

बिÛदयɉ, उनके Ĥͧश¢ण और उपचार काय[Đमɉ और सधारा×मक

ु

ͩĐयाकलापɉ का वगȸकरण;

(झ)

काय[, Ǔनयोजन और उ× पाद काय[Đमɉ का Ǔनरȣ¢ण और पय[वे¢ण;

(ञ)

कारागार ͩĐयाकलापɉ, कारागार ͬचͩक×सालय, रसोई, कɇ टȣन इ× याǑद का

Ǔनरȣ¢ण;

(ट)

काͧम[क मामले, कम[चाǐरवंद कãयाण और कम[चाǐरवंद अनशासन

ृ

ृ

ु

,

उसके Ǔनयंğण के अधीन काͧम[कɉ को कत[åयɉ का आबंटन, कारागार

काͧम[क कȧ सर¢ा

ु

, मानव गǐरमा, अͬधकारɉ का संर¢ण, ͧशç ट काय[

दशाएं उपलÞ ध करवाना, संè थागत काͧम[कɉ को सधारा× म

ु

क Ĥशासन

कȧ वत[मान नीǓतयɉ और भͧमका

ू

, जो एक कã याणकारȣ राÏ य मɅ

उनको Ǔनभानी है, से पǐरͬचत करवाना;

(ठ) संè थागत è तर पर काͧम[क Ĥͧश¢ण काय[Đमɉ का आयोजन;

(ड)

बिÛदयɉ के सधार और संè था

ु

गत Ĥबंधन के Ĥयोजन के ͧलए कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को ǐरपोट[ देना और अÛ य

ु

सरकारȣ अͧभकरणɉ के

साथ संपक[ ;

(ढ)

सधारा× म

ु

क भͧमका के ͧलए सहा

ू

यक संèथागत वातावरण का ͪवकास

करना और संè थागत Ĥबंधन के Ĥ× येक पहल मɅ नेत× व

ु

ृ

उपलÞ ध

करवाना;

(ण)

दैǓनक Ǔनरȣ¢ण दौरे और साÜ ताǑहक राǒğ Ǔनरȣ¢ण दौरे;

(त)

è टॉक और भंडार का Ǔनयंğण, अनर¢ण

ु

;

(थ)

बिÛदयɉ के Ĥवेश और Ǔनम[िÈत का स× या

ु

पन; और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 103

(द)

ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ आदेश पè त

ु

क का अनर¢ण

ु

, िजसमɅ जेलर कȧ

ǐरपोटɟ पर आदेशɉ के अलावा, उसके Ùवारा Ǒदये गये समè त आदेश या

काय[वƣृ, बांये हाथ के पç ठ

ृ

पर Ĥͪवç ट ͩकये जायɅगे और दाǑहने हाथ

के पç ठ

ृ

पर जेलर या अÛय अͬधकारȣ, िजसको ऐसे आदेश Ǒदये गये हɇ,

ǐरपोट[ करɅगे ͩक वे कैसे पण[ ͩकये गये हɇ।

ू

(2) Ĥ× येक जेल का अधी¢क,-

(i) ͩकसी बÛ दȣ Ùवारा काǐरत Ĥ× येक अपराध के संबंध मɅ जांच करेगा और

ऐसे अपराधी को दंͫडत करेगा;

(ii) दंड के ͧलए समè त आदेश è वयं अपने हाथ से अͧभͧलͨखत करेगा और

देखेगा ͩक दंड Ĥभाव मɅ लाया गया है। परÛ तु ͬचͩक× सा अͬधकारȣ पहले

यह स× याͪपत करेगा ͩक दंͫडत ͩकये जाने वाला बÛ दȣ इसे भगतने के

ु

योÊ य है;

(iii) औपचाǐरक चेतावनी को सिàमͧलत करते हए Ǒदये गये Ĥ× ये

ु

क दंड के

संबंध मɅ, अͬधǓनयम कȧ धारा 51 कȧ उप-धारा (1) Ùवारा अपेͯ¢त

समè त ͪवͧशिçटयां देते हएु, ͪवǓनǑद[ç ट Ǿपͪवधान मɅ दंड रिजè टर मɅ

Ĥͪविçटयां कȧ जायɅगी;

(iv) गंभीर अपराध के मामले मɅ, अपराध के साê य को बताने वाले साͯ¢यɉ

के नाम अͧभͧलͨखत करेगा;

(v) कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख

ु

, पǐरदश[क बोड[ और जेल ͪवभाग के वǐरçठ

अͬधकाǐरयɉ के उनके जेल के Ǔनरȣ¢ण के दौरान और साथ हȣ िजला

मिजè Ěेट (या उसकȧ ओर से काय[ कर रहे ͩकसी अͬधकारȣ) और ͩकसी

आͬधकाǐरक पǐरदश[क के साथ भी होगा;

(vi) सयȾदय के थोड़ी हȣ देर पæ चा

ू

त्, ĤǓतǑदन जेल का दौरा करेगा, जब

उसका Ĥथम कत[åय उनकȧ Ǔनजी संपͪƣ को लौटाने से संबंͬधत Ǔनयमɉ

के सà यक पालन सǑहत समय

्

-वͧसत बिÛदयɉ कȧ Ǔनम[िÈत होगी और

ु

यǑद वह बीमारȣ या ͩकसी अÛ य कारण से सÜ ताह के ͩकसी Ǒदवस जेल

का दौरा करने मɅ असमथ[ हो, तो वह अपनी अनपिèथǓत का तØ य

ु

और

उसका कारण अपनी आदेश पè त

ु

क मɅ अͧभͧलͨखत करेगा;

(vii) सÜ ताह मɅ एक बार समè त बिÛदयɉ कȧ परेड करवायेगा और देखेगा ͩक

Ĥ× येक बÛ दȣ Ĥकोç ठɉ मɅ ĤǓतǑदन पǐरǽÙध रखा जाता है;

(viii) Ǔनà नͧलͨखत अͧभलेख रखेगा या रखवायेगा, अथा[त्:-

(क) Ĥͪवç ट बिÛदयɉ का कोई रिजè टर, जो इलेÈ ĚाǓनक ĤǾप मɅ हो

सकता है;

(ख) यह Ĥदͧश[त करते हए ͩक कोरइ पè त

ु

्

ु

क Ĥ× येक बÛ दȣ को कब

Ǔनम[È त

ु

ͩकया जाना है;

104 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) कारागार अपराधɉ के ͧलए बिÛदयɉ पर अͬधरोͪपत दंडɉ कȧ

Ĥͪविçट के ͧलए कोई दंड पè त

ु

क;

(घ) कारागार के Ĥशासन से संबÙध ͩकसी मामले मɅ आगंतकɉ

ु

Ùवारा कȧ गयी ͩकसी मताͧभå यिÈत कȧ Ĥͪविçट के ͧलए

आगंतक पंजी

ु

; और

(ङ) बिÛदयɉ से ͧलए गये धन और अÛ य वè तुओं का कोई अͧभलेख

और ऐसे अÛ य अͧभलेख जो समय-समय पर Ǔनयमɉ Ùवारा

ͪवǑहत ͩकये जायɅ;

(ix) जेल पǐरसर मɅ जेल का कामकाज करेगा और आवæ यकता के मामले के

ͧसवाय जेल अहातɉ के परे ͩकसी अÛ य è थान पर जेलर या उप-जेलर कȧ

उपिèथǓत अपे¢ा नहȣं करेगा;

(x) उसके अधीनè थɉ मɅ Ĥ× येक को आबंǑटत काय[ के ͪवभाजन को अपनी

आदेश पè त

ु

क मɅ ͧलͨखत मɅ ͪवǑहत करेगा, ͪवशेष Ǿप से उनको जो जेल

काया[लय मɅ Ǔनयोिजत हɇ, ताͩक जेल अͧभलेखɉ मɅ भलɉ या कत[åय कȧ

ू

अÛ य अवहेलना के ͧलए उƣरदाǓय× व, Ĥͧमतता से और ǒबना ͪववाद के

Ǔनयत ͩकया जा सके, लेͩकन ऐसा कोई आदेश एक जेलर को जेल

काया[लय मɅ काय[, चाहे è वयं के Ùवारा ͩकया गया हो या उसके सहायक

Ùवारा, समͬचत Ǿप से और Ǔनç ठा

ु

पव[क ͩकया गया है

ू

, को सǓनिæचत

ु

करने के उƣरदाǓय× व से मÈ त

ु

नहȣं करेगा;

(xi) कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को जेल अनशासन के गंभीर भंग

ु

ु

, Ǔनकल

भागने, पनु:पकड़े जाने, आ× मह× याओं, दघ[टना×मक कारणɉ से बिÛदयɉ

ु

कȧ म× य

ृ

ु या गंभीर ¢Ǔत, ͩकसी महामारȣ के Ĥादभा[व या असामाÛ य

ु

बीमारȣ, जैसे हȣ वे घǑटत होती हɇ और रोगɉ के Ĥसार को रोकने के ͧलए

ͩकये गये अß युपायɉ कȧ ǐरपोट[ देगा;

(xii) जेल ĤािÜतयɉ और å यय पर Ǔनरंतर और Ú यानपव[क Ǔनगरानी रखेगा

ू

और Ĥ× येक ͪवभाग मɅ समè त संभव ͧमतå यǓयता को ĤोÛ नत करेगा और

समè त मांगɉ और मांग-पğɉ को मंजर

ू

करने या मंजरȣ के ͧलए Ĥè त

ू

ुत

करने से पव[ सावधानीपव[क परȣ¢ण करेगा

ू

ू

;

(xiii) è वयं का बार-बार यह समाधान करेगा ͩक रिजè टरɉ और पè त

ु

कɉ मɅ पण[

ू

ͪववरण ͧलखा है, ͩक नकद अǓतशेष वहȣ हɇ जो पè त

ु

कɉ मɅ Ĥͪवç ट ͩकये

गये हɇ, ͩक दैǓनक-पè त

ु

कɉ मɅ दैǓनक Ĥͪविçटयां कȧ गयी हɇ और परादेय

शोÚ यɉ का अĤाÜत रहना अन£ात नहȣं ͩकया गया है

ु

;

(xiv) अधी¢क Ùवारा è वयं या ͩकसी अधीनè थ Ùवारा जेल से ͩकये गये

समè त Đय लेखा बǑहयɉ मɅ Ĥͪवç ट करेगा, यह देखना अधी¢क का

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 105

å यिÈतगत कत[åय होगा ͩक Ĥभार लेखा-बǑहयɉ मɅ तरंत Ĥͪवç ट

ु

ͩकये गये

हɇ और ͩक ऋण समय पर उÛ मोͬचत ͩकया गया है;

(xv) जेल संè थापन कȧ ओर से ͩकसी गबन के ͧलए उƣरदायी होगा, यǑद

ऐसा उपदͧश[त ͩकया जाता है ͩक ऐसा गबन उसके माग[दश[न के ͧलए

अͬधकͬथत ͩकसी अÛ य Ǔनयम कȧ उपे¢ा के कारण संभव हआ है

ु

;

(xvi) लेखाओं के और बिÛदयɉ के आने से पव[ और पæ चा

ू

त बार

्

-बार Ǔनरȣ¢ण

Ùवारा और ͪवतरण के पæ चात भोजन के भार के पǐरमाप Ùवारा

्

, è वयं

का समाधान करेगा ͩक बÛ दȣ समͬचत Ǿप से पका हआ अपना परा

ु

ू

ु

राशन अͧभĤाÜ त कर रहे हɇ;

(xvii) ऐसी समè त वाͪष[क और अÛ य ͪववरͨणयां, जो सरकार Ùवारा समय-

समय पर ͪवǓनिæचत कȧ जायɅ, कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

Ǔनयͧमत Ǿप से Ĥè तुत करेगा;

(xviii) Ĥ× येक वष[ पÛ ġह जन और पÛ ġ

ू

ह Ǒदसà बर के पæ चात यथाशÈय शीē

्

,

Ĥ× येक छह मास मɅ जेल से संबंͬधत समè त भÖ डार, मशीनरȣ, संयंğ,

औजारɉ, कÍ चे माल, ͪवǓनͧम[त वè तुओं, उपयोÏ य और अनपयोÏ य

ु

è टाक कȧ जांच करेगा और è वयं का समाधान करेगा ͩक उसके पास उन

तारȣखɉ पर और वष[ के अंत मɅ पǐरसर è टाक और संयंğ के लेखाओं मɅ

उपदͧश[त के समतã य

ु

अǓतशेष है और वष[ कȧ समािÜत पर यह परȣ¢ण

समè त è टाक का माप या तौल सिàमͧलत करेगा और एक जलाई और

ु

इकƣीस Ǒदसंबर तक कारागार महाǓनरȣ¢क को इस संबंध मɅ Ĥमाणपğ

Ĥè तुत करेगा;

(xix) ͩकसी भी Ĥकार के नये è टाक का आदेश देने से पव[ू, ͪवÙयमान è टाक

कȧ संवी¢ा करेगा साथ हȣ ऑवर è टाͩकग के Ǔनवारण के ͧलए

ं

भͪवçय

कȧ आवæ यकताओं पर भी ͪवचार करेगा और उसका अÙध[-वाͪष[क

परȣ¢ण तदनसार Ǔनिæचत जांच को भी सिàमͧलत करेगा ͩक È या

ु

ͩकसी

शीष[ के अधीन अͬधशेष è टाक है और यǑद ऐसा है तो इसे ¢य होने से

पव[ उपयोग मɅ लेना संभव नहȣं है

ू

, इसका असà यक ͪवलंब के ǒबना

्

å ययन ͩकया जायेगा;

(xx) यह देखेगा ͩक È या कोई अनपयोगी वè त

ु

ुएं हɇ और उनका Ǔनपटारा करने

या अपͧलͨखत करने कȧ å यवè था करेगा; और

(xxi) जेल मɅ सरकार के समè त è टाक और अÛ य संपͪƣ का बार-बार Ǔनरȣ¢ण

करेगा और उनका अǓनयͧमत अंतरालɉ पर आकिèमक स× यापन करेगा

जो कमी या आͬधÈय के ͧलए िजà मेदार हɇ और पǐरणाम कȧ कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को ǐरपोट[ करेगा।

ु

106 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

40. भारमोचन अͬधकारȣ के कत[åय.- अधी¢कɉ के è थानाÛ तरण पर, भारमोचन

अͬधकारȣ, काय[भार Ēहण करने से पव[ू, è वयं का समाधान करेगा ͩक नकद अǓतशेष, è थायी

अͬĒम और लेखे सहȣ हɇ, साथ हȣ यथासंभव यह भी ͩक लेखाओं Ùवारा è टाक मɅ होने दशा[ये

गये समè त è टाक (सामाÛ य और ͪवǓनमा[णकारȣ दोनɉ), मशीनरȣ, संयंğ और औजार उपलÞ ध

हɇ, और यह ͩक रिजè टर अÙयतन रखे गये हɇ, और समè त Ǔनयोिजत संè थापन के ͧलए

मंजरȣ अͧभĤा

ू

Ü त कर लȣ गयी है, और कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को ǐरपोट[ करेगा ͩक

ु

उसने ऐसा कर ͧलया है और भारमोचन अͬधकारȣ का उƣरदाǓय× व तब तक समाÜ त नहȣं

होगा जब तक ͩक उपरोÈ त काय[ पण[ नहȣं हो जाता है।

ू

अÚ याय 5

जेलर और अÛ य अधीनè थ कम[चाǐरवंदृ

(कत[åय और क× य

ृ

)

41. जेलर को Ǔनदश

ȶ

मɅ उप-जेलर Ǔनदश को सिàमͧलत हɇ

ȶ

.- जेलर को Ǔनदश संबंधी

ȶ

इन Ǔनयमɉ का Ĥ× येक उपबंध ͩकसी उप-जेलर या जेलर के कत[åयɉ का पालन करने वाले

अÛ य å यिÈत पर लाग होगा और कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख जेलरɉ को ǓनयÈ त

ू

ु

ु

करने,

पदÍ युत करने या Ǔनलंǒबत करने के ͧलए सशÈ त है।

42. जेलर के क× य

ृ

.- (1) कारागार अधी¢क कȧ अनपिèथǓत मɅ

ु

अधी¢क के पद से

संलÊ न समè त क× यɉ

ृ

का पालन जेलर करेगा।

(2) उप-अधी¢क जेल का मÉ य

ु

काय[कारȣ अͬधकारȣ होगा और अधी¢क के आदेशɉ के अधीन

संपण[ू अधीनè थ जेल संè थापन का Ǔनयंğण रखेगा और समè त अवसरɉ पर अधी¢क कȧ

सहायता करेगा और देखेगा ͩक उसके Ǔनदशɉ का Ĥभावी काया[Û व

ȶ

यन हआ है।

ु

(3) जेलर जेल के Ĥबंधन और बिÛदयɉ से संबंͬधत समè त Ǔनयमɉ के पालन के ͧलए

उƣरदायी होगा।

(4) जेलर के अधीनè थ समèत अͬधकारȣ उसके सीधे Ǔनयंğण के अधीन हɉगे और उसके

आदेशɉ का ͪववͯ¢त Ǿप से पालन करɅगे।

(5) जेलर अधी¢क कȧ मंजरȣ के ǒबना ͩकसी अधीनè थ

ू

अͬधकारȣ को जेल से अनपिèथǓत के

ु

अवकाश को è वीकत करने के ͧलए Ĥाͬधकत है

ृ

ृ

, ͩकत अवकाश छह घंटɉ से अͬधक नहȣं

ं

ु

होगा

और जेलर अधीनè थ अͬधकारȣ कȧ अनपिèथǓत के दौरान

ु

, उसके कत[åयɉ के सà यक पालन

्

के ͧलए å यिÈतगत Ǿप से उƣरदायी होगा।

(6) जेलर कारागार पǐरसर मɅ Ǔनवास करेगा, जब तक ͩक अधी¢क उसे अÛ यğ रहने के ͧलए

ͧलͨखत मɅ अन£ा ना दे।

ु

(7) जेलर, जब उसे Û यायालय जाना हो या अधी¢क से अन£ा पर के ͧसवाय हमेशा जेल मɅ

ु

या जेल पǐरसर मɅ उपिèथत रहेगा।

(8) जेलर ͩकसी Ĥयोजन, चाहे जो भी हो, के ͧलए, जेल Ĥसीमा छोड़ने से पव[ू, उपिèथत रɇक

के अगले वǐरç ठ अͬधकारȣ को जेल का काय[भार सɋप देगा, और अपनी अͧभलेख-पè त

ु

क मɅ

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 107

यह तØ य अͧभͧलͨखत करेगा ͩक उसने ऐसा कर ͧलया है और काय[भार Ēहण करने वाला

अͬधकारȣ, ऐसी Ĥͪविçट पर ĤǓतहè ता¢र करेगा।

(9) जेलर यǑद अपेͯ¢त हो, मिजè Ěेट, ͬचͩक× सा अͬधकारȣ, Ǔनरȣ¢ण अͬधकाǐरयɉ और

शासकȧय एवं अशासकȧय आगंतकɉ के साथ उनके जेल Ǔन

ु

रȣ¢ण पर साथ होगा और अधी¢क

के जेल Ǔनरȣ¢ण पर हमेशा साथ होगा।

43. ǐरपोट[ पè त

ु

क.- जेलर ͪवǓनǑद[ç ट Ǿपͪवधान मɅ एक अͧभलेख पè त

ु

क रखेगा,

िजसमɅ वह बांये पçठ पर दैǓनक Ǿप से

ृ

, जेल कȧ िèथ Ǔत और मह× व कȧ समè त घटनाएं

अͧभͧलͨखत करेगा और Ǔनàनͧलͨखत सूचनाओं सǑहत ǐरपोट[ और अß यावेदन बनायेगा,

अथा[त्:-

(क) समय िजस पर वाड[ खोले गये;

(ख) उपिèथत जेल कम[चाǐरवंद के सदè य

ृ

;

(ग)

समय जब बिÛदयɉ ने काय[ शǾ ͩकया

ु

;

(घ)

बिÛदयɉ कȧ संÉ या िजÛ हɉने राǒğ शौचालय का Ĥयोग ͩकया (छोटȣ जेलɉ

मɅ, इन बिÛदयɉ कȧ संÉ या और नाम);

(ङ)

जेलɅ, िजनमɅ कोई कोठरȣ रिजè टर नहȣं रखा हआ है

ु

, बिÛदयɉ के नाम जो

गत राǒğ कोठरȣ मɅ सोये थे;

(च)

अͬधकाǐरयɉ के नाम जो उनके आगमन और Ĥè थान के समय सǑहत गत

राǒğ जेल के दौरे पर गये थे और संͯ¢Ü त मɅ उसकȧ ǐरपोट[;

(छ) समय, िजस पर बिÛदयɉ ने मÚ याéन काय[ रोका और, िजस पर काय[

दबारा Ĥारंभ ͩकया गया

ु

;

(ज) समय, िजस पर Ǒदन का काय[ रोका गया और, िजस पर बिÛदयɉ को बंद

ͩकया गया;

(झ) सफाई, सामाÛ य è वÍ छता और बिÛदयɉ के å यिÈतगत è वाè Ø य से संबंͬधत

अनदेशɉ को पव[वतȸ

ु

ू

24 घंटɉ के दौरान उसके Ùवारा ͩकस Ĥकार

काया[िÛवत ͩकया गया;

(ञ)

समय, िजस पर बǑहव[तȸ समहɉ ने Ǔनरȣ¢ण ͩकया और Ǔनरȣ¢ण करने

ू

वाले अͬधकारȣ का नाम;

(ट)

अधी¢क के यह Ú यान मɅ लाना ͩक कम[चाǐरवंद और बिÛदयɉ के मÚ य

ृ

अनशासन पर उसका सामाÛ य

ु

मã यां

ू

कन है;

(ठ)

सर¢ा å य

ु

वè थाओं कȧ ͩकसी अपया[Ü तता को अͧभͧलͨखत करना और जहां

कहȣं अपेͯ¢त हɉ, चीजɅ सहȣ करने के ͧलए माग[दश[क ͧसÙधांत सझाना

ु

;

और

(ड)

ͩकसी अÛ य मह× व के मामले को अधी¢क के Ú यान मɅ लाना, कारागार

काया[लय मɅ पǐरहार शाखा के सामाÛ य अधी¢ण का अधी¢ण और पǐरहार

108 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

शाखा के समè त रिजè टरɉ और अÛ य अͧभलेखɉ कȧ सतत सामǓयक जांच

करना।

44. घटनाओं के बारे मɅ जेलर कȧ ǐरपोट[.- (1) जेलर उन समè त मामलɉ को

अͧभͧलͨखत करेगा िजसमɅ उसे ͩकसी Ǒहंसक ͪवÜ लव या गंभीर अपराध, दघ[टना

ु

, म× य

ृ

ु,

महामारȣ के Ĥसार या सामाÛ य चया[ से ͩकसी घटना को होने से रोकने के ͧलए अवरोध

करना आवæ यक है।

(2) इन Ǔनयमɉ Ùवारा यथा अपेͯ¢त ऐसे दैǓनक Ǔनरȣ¢णɉ या कत[åयɉ के संपादन का

å यǓतĐम होने पर जेलर यह कथन करेगा ͩक उसने इनका कहां तक लोप ͩकया है और

उसका कारण।

(3) जेलर ͩकसी अधीनè थ अͬधकारȣ Ùवारा कȧ गयी ͩकसी उपे¢ा या ͩकये गये अपराध या

कत[åय से अनपिèथǓत या अधी¢क के आदेश कȧ अपे¢ा करने वाले ͩकसी अवकाश के ͧलए

ु

आवेदन कȧ ǐरपोट[ देगा, असामाÛ य å यय कȧ मंजरȣ या बिÛदयɉ के ͩकसी ͪवशेष रȣǓत से

ू

Ǔनयोजन के ͧलए, या ͩकÛहȣं मामलɉ िजन पर उसे आदेश कȧ आवæ यकता हो, के ͧलए

अनरोध कȧ Ĥͪविç ट

ु

करेगा।

(4) ǐरपोट[ पè त

ु

क अधी¢क के सम¢ ĤǓतǑदन (या बार-बार यǑद आवæ यक हो) रखी जायेगी,

जो Ĥ× येक Ĥͪविçट पर अपने आदेशɉ को पृ ç ठांͩकत करेगा या यǑद कोई आदेश या ǑटÜपणी

अपेͯ¢त ना हो तो दाǑहने हाथ के पç ठ

ृ

पर अपने आÙय¢र करेगा।

(5) सोमवार Ĥात:, जेलर अपनी ǐरपोट[ पè त

ु

क मɅ Ĥमाͨणत करेगा ͩक उसने पव[वतȸ सोमवार

ू

से ͪवͧभÛ न रिजè टरɉ मɅ कȧ गयी Ĥͪविçटयɉ का सावधानीपव[क परȣ¢ण कर ͧलया है और यह

ू

ͩक उÛ हɅ सहȣ और अÙयतन पाया गया है।

45. जेल का दौरा.- (1) जेलर का मÉ य

ु

कत[åय बिÛदयɉ कȧ सरͯ¢त अͧभर¢ा को

ु

सǓनिæचत करना

ु

, बिÛदयɉ और उनके अधीनè थɉ के मÚ य अनशासन का पालन कराना

ु

, यह

सǓनिæचत करना ͩक कठोर कारावास से दंडाǑदç ट

ु

बÛ दȣ उनको ǓनǑद[çट ͩकया गया काय[ करɅ

और उनके मÚ य è वाè Ø य का मानक बनाये रखना जहां तक ͩक य ह इस उÙदेæ य से बनाये

गये Ǔनयमɉ और आदेशɉ के कठोर अनपालन से सरͯ¢त ͩकया जा सके।

ु

ु

(2) ऐसे समè त मामलɉ पर अनवरत Ú यान देना, जो बिÛदयɉ का è वाè Ø य सधार सकते हɇ

ु

,

जेलर के पद के ͧलए उÍ चतम अह[ताओं मɅ से एक समझी जायेगी।

(3) कोठरȣ और अèपताल को सिàमͧलत करते हए जेलर जेल के Ĥ× ये

ु

क भाग का दैǓनक

दौरा करेगा और ĤǓत चौबीस घंटे मɅ कम से कम एक बार Ĥ× येक बÛ दȣ को देखेगा।

46. शिÈत का Ĥ× यायोजन.- (1) जेलर का यह कत[åय होगा ͩक जब बÛ दȣ राǒğ मɅ

वाडɟ मɅ बंद ͩकये जायɅ और Ĥात: बाहर Ǔनकाले जायɅ तो उपिèथत रहɅ, और यह कत[åय जब

तक ͩक जेलर बीमार और कत[åय पालन के ͧलए अयोÊ य हो, अधी¢क कȧ अन£ा के ͧसवाय

ु

Ĥ× यायोिजत नहȣं ͩकया जायेगा।

(2) जब इसे इस Ĥकार Ĥ× यायोिजत ͩकया जाता है तो जेलर कȧ ǐरपोट[ पुè तक मɅ एक

ǑटÜ पण ͩकया जाना चाǑहए।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 109

(3) बड़ी जेलɉ मɅ, जेल खोलने और बÛद करने का काय[ भाग उप-जेलरɉ या मÉ य

ु

वाड[रɉ या

वाड[रɉ Ùवारा ͩकया जाएगा, जो काय[ के उनके भाग के समͬचत पालन के ͧलए उƣरदायी

ु

होगा, ͩकत जेलर को इन अͬधकारȣयɉ से यह अͧभǓनिæच

ं

ु

त करना चाǑहए ͩक सब कछ सहȣ

ु

है और Ĥ× येक बÛ दȣ उपिèथत है।

(4) जेलर यह भी देखेगा ͩक Ǔनयमɉ Ùवारा यथा अपेͯ¢त समèत चाǒबयां Ĥ× येक राǒğ को

ͬगनी जाती हɇ और समͬचत Ǿप से Ǒठकाने लगायी जाती हɇ।

ु

47. बÛ दȣ के Ĥवेश पर जेलर का कत[åय.- (1) बÛ दȣ के Ĥवेश पर जेलर का कत[åय

होगा ͩक वह è वयं का समाधान कर ले ͩक वारंट सहȣ हɇ, बिÛदयɉ से उनके पास ͧमले धन,

आभषण और अÛ य

ू

वèतओं और जेल मɅ अनावæ य

ु

क वèğɉ को ले और देखे ͩक ये बÛदȣ के

वारंट पर समͬचत Ǿप से इÛ ġा

ु

ज ͩकये गये हɇ।

(2) जब संपͪƣ मɅ धन समाͪवçट है तो रकम रोकड़ बहȣ और Ǔनजी रोकड़ रिजè टर मɅ

इÛ ġाज कȧ जायेगी और जेलर बÛ दȣ कȧ संपͪƣ कȧ सरͯ¢त अͧभर¢ा के ͧलए उƣरदायी होगा।

ु

(3) जेलर बिÛदयɉ को यथाशÈ य शीē अधी¢क और ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के सम¢ उपिèथत

करेगा।

48. ǐरलȣज डायरȣ का अनर¢ण

ु

.- (1) जेलर समè त वारंटɉ कȧ अͧभर¢ा और उनके

Ǔनबंधनɉ के कठोर Ĥवत[न के ͧलए उƣरदायी होगा और देखेगा ͩक Ĥ× येक बÛ दȣ का नाम

उसके आगमन पर, ǐरलȣज डायरȣ मɅ Ĥͪवçट ͩकया जाये और वह तारȣख िजस पर बÛ दȣ को

छोड़ा जाना है, और बÛ दȣ के जेल मɅ रहते हए दंडादेश के पǐरहार या ͩकसी अǓतǐरÈ त

ु

दंडादेश कȧ ĤािÜत के मामले मɅ, ǐरलȣज डायरȣ मɅ Ĥͪविçट सहȣ तारȣख पर अंतǐरत कȧ

जायेगी और कोई बÛ दȣ, ͩकसी भी कारण से, ना तो उसके समय से पव[ ǐरलȣव जायेगा और

ू

ना उसके दंडादेश के अवसान या तारȣख िजस पर पǐरहार तंğ के अधीन वह छोड़े जाने का

हकदार है, के परे जेल मɅ रखा जायेगा।

(2) यǑद ͩकसी बÛ दȣ को एकांत पǐररोध के ͧलए दंडाǑदç ट ͩकया गया है तो वह देखेगा ͩक

इस Ĥकार दंडाǑदçटबिÛदयɉ के रिजè टर मɅ ऐसी Ĥͪविçट कȧ गयी है, और ͩक बÛ दȣ को

ͪवǑहत कालावͬधयɉ के ͧलए उͬचत अंतरालɉ पर कोठरȣ मɅ रखा गया है।

(3) ͧसÙधदोष बÛ दȣ कȧ समय पर ǐरहाई का एकमाğ उƣरदाǓय×व जेलर और अधी¢क का

है।

49. वƣ पğ मɅ Ĥͪविçट

ृ

.- (1) अधी¢क के Ǔनयंğण के अÚ यधीन रहते हए जेलर

ु

Ĥ× येक बÛ दȣ को उसका काय[ समनदेͧशत

ु

करेगा और देखेगा ͩक काम वƣ पğ पर उͬचत Ǿप

ृ

से Ĥͪवçट ͩकया गया है और ͩक Įम के समè त पǐरवत[न इस पर Ĥͪवç ट ͩकये गये हɇ।

(2) Įम के आबंटन मɅ, वह सदैव पाͯ¢क तौल के पǐरणामɉ को Ú यान मɅ रखेगा और देखेगा

ͩक कोई बÛ दȣ िजसका वजन घट रहा है ͩकसी ऐसे Įम पर नहȣं रखा गया है िजससे उसके

è वाè Ø य को ¢Ǔत पहंचने कȧ संभावना हो।

ु

(3) यह कत[åय अधी¢क कȧ अन£ा के ǒबना ͩकसी अधीनè थ

ु

को Ĥ× यायोिजत नहȣं ͩकया

जा सकेगा।

110 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

50. जेल Ǔनयम का भंग.- जेलर बÛ दȣ कȧ वƣ पğ मɅ जेल Ǔनयमɉ के Ĥ× ये

ृ

क भंग को

अंͩकत करेगा, और अपराधी को अधी¢क के सम¢ लायेगा, ͩकत उसे ͩकसी बÛ दȣ

ं

ु

को दंड

देने से सव[था ĤǓतͪषÙध ͩकया जाता है।

51. ĤǓतͪषÙध वèतएं रखने का Ǔनवारण

ु

.- जेल मɅ ĤǓतͪषÙध वèतओं के रखने के

ु

Ǔनवारण कȧ ͸िçट से, जेलर यदा-कदा, अǓनिæचत समय पर, ͩकत सÜ ता

ं

ु

ह मɅ कम से कम

एक बार, Ĥ× येक बÛदȣ कȧ और समè त वè ğ, ǒबछौना, वाडɟ, काय[शालाओं और कोठǐरयɉ कȧ

पण[तया तलाशी करायेगा।

ू

52. बाहरȣ åयिÈतयɉ को अन£ा

ु

.- बिÛदयɉ के उनके ͧमğɉ या बाहरȣ å यिÈतयɉ के

साथ मलाकात और संपक[ के संबंध

ु

मɅ जेलर अÚ याय 22 मɅ अंतव[ ि◌ç ट Ǔनयमɉ Ùवारा सव[था

माग[दͧश[त होगा और अधी¢क के ͧलͨखत आदेश के ǒबना जेल दौरे के ͧलए अनͬधकत ͩकसी

ृ

अजनबी या å यिÈत को अन£ात नहȣं करेगा।

ु

53. पकाये हए भोजन का ͪवतरण

ु

.- बिÛदयɉ के राशन के समͬचत तौल और उसे

ु

रसोइयɉ को जारȣ करने और देखने, ͩक वे समͬचत Ǿप से पकाये और ͪवतǐरत ͩकये जाते हɇ

ु

ताͩक Ĥ× येक बÛ दȣ को उसकȧ समͬचत माğा ĤाÜ त

ु

हो, के ͧलए जेलर उƣरदायी होगा ͩकत

ं

ु

ऐसे उƣरदाǓय× व के अÚ यधीन रहते हये वह अधी¢क कȧ अन£ा से

ु

ु

, इन कत[åयɉ को उप-

जेलर या ͩकसी अÛ य अͬधकारȣ को Ĥ× यायोिजत कर सकेगा।

54. बिÛदयɉ कȧ ͬचͩक× सा देख-भाल.- जेलर यह å यवè था करेगा ͩक Ĥ× येक बÛ दȣ,

जो ͬचͩक× सीय अधीनè थ को Ǒदखाने का इÍ छुक है या जो बीमार है या िजसके मन या शरȣर

कȧ दशा के ͧलए ͬचͩक× सा देख-भाल कȧ अपे¢ा Ĥतीत होती है, को ǒबना ͪवलंब के ͬचͩक× सा

अͬधकारȣ को Ǒदखाया जायेगा और वह ऐसे Ĥ× येक बÛ दȣ के वƣ पğ पर पǐरिèथǓतयां

ृ

अͧभͧलͨखत करेगा।

55. वƣ पğ मɅ Ǔनदेशɉ कȧ Ĥͪविçट

ृ

.- (1) बÛ दȣ के वƣ पğ पर ऐसे बÛ दȣ

ृ

के उपचार

के संबंध मɅ ͬचͩक× सा अͬधकारȣ या भेषज£ Ùवारा Ĥͪवç ट ͩकये गये समè त Ǔनदेश, जेलर

Ùवारा पालन ͩकये जायɅगे, जब तक ͩक वे इन Ǔनयमɉ मɅ ͩकसी आदेश के ĤǓतकल न हɉ या

ू

जब तक ͩक जेलर के पास उÛ हɅ काया[िÛवत करवाने के साधन या शिÈत न हो।

(2) Ĥ× येक मामले मɅ, जेलर बÛ दȣ के वƣ पğ पर Ĥ× ये

ृ

क Ǔनदेश के बारे मɅ उसने Èया

कार[वाई कȧ या उसने कार[वाई È यɉ नहȣं कȧ अͧभͧलͨखत करेगा, और ͩकसी मामले मɅ जब

वह ͩकसी Ǔनदेश का अनपालन करना अनͬचत समझता है या ऐसा करने मɅ असमथ[ है

ु

ु

, वह

वƣ पğ अधी¢क को Ǒदखायेगा और उस पर उसके आदे

ृ

श अͧभĤाÜ त करेगा।

(3) ͬचͩक×सालय मɅ बीमार के संबंध मɅ जेलर ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के आकिèमक ͧलͨखत

आदेशɉ का त× काल काया[Û वयन करेगा।

56. बÛदȣ कȧ म× य

ृ

ु के बारे मɅ सचना

ू

.- (1) जब कोई बÛ दȣ मर जाता है तो अधी¢क

संबंͬधत पͧलस थाना के साथ

ु

-साथ कलÈ टर और िजला मिजè Ěेट और पͧलस अधी¢क

ु

/पͧलस

ु

उपायÈ त

ु

और बÛ दȣ के पǐरवार के सदè य या Ǔनकटतम संबंधी को तरंत सͬचत करेगा।

ु

ू

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 111

(2) म× य

ृ

ु कȧ ǐरपोट[ चौबीस घंटɉ के भीतर राç Ěȣय मानवाͬधकार आयोग और राजè थान

मानवाͬधकार आयोग और कारागार Ǔनदेशालय के साथ-साथ è थानीय नगरपाͧलका Ĥाͬधकारȣ

को भेजी जायेगी जो संबंͬधत मिजè Ěेट को भी भेजी जायेगी।

57. साÜ ताǑहक परेड.- Ĥ× येक सोमवार, अधी¢क जेल मɅ पǐरǽÙध समè त बिÛदयɉ कȧ

परेड आयोिजत करेगा और ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के साथ,-

(क) सावधानीपव[क Ĥ× ये

ू

क बÛ दȣ का Ǔनरȣ¢ण करेगा;

(ख)

Ĥ× येक बÛ दȣ के वè ğ और ǒबछौने कȧ जांच करेगा;

(ग) मè टर-रोल कȧ जांच करेगा और è वयं का समाधान करेगा ͩक Ĥ× येक बÛ दȣ

उपिèथत है या लेखबÙध ͩकया गया है, और सामाÛ यत: वह è वयं का

समाधान करेगा ͩक सब कछ उͬचत हालत मɅ है

ु

; और

(घ) अपनी जन[ल मɅ उसके Ǔनरȣ¢ण कȧ ǐरपोट[ कȧ Ĥͪविç ट करेगा, उसमɅ वèğ कȧ

अवèथा, è वÍ छता, संÉ या× मक बल और बिÛदयɉ से संबंͬधत मह× व के

अÛ य मामलɉ का ǑटÜ पण करेगा।

58. वाड[र गाडɟ कȧ जांच.- (1) जेलर का यह उƣरदाǓय×व होगा ͩक वाड[र गाड[ उͬचत

तौर पर Ĥवेͬधत हɉ, Ǒदखने मɅ सामाÛ यत: द¢ और साफ एवं सथरे हɉ और यह देखना जेलर

ु

का कत[åय होगा ͩक, ǐरजव[ गाड[ परे समय जेल मɅ पण[ बल मɅ उपिèथत हɉ और उͬचत तौर

ू

ू

पर सशè ğ हɉ।

(2) जेलर देखेगा ͩक समè त वाड[र उनको आबंǑटत È वाट[रɉ मɅ हȣ सोते हɇ और वह यदा-कदा,

एक पखवाड़े मɅ कम से कम एक बार, राǒğ मɅ वाड[रɉ के È वाट[रɉ का दौरा करेगा और

अͧभǓनिæचत करेगा ͩक ͩकसी भी वाड[र ने ǒबना अन£ा के जेल पǐरसर नहȣं छोड़ा है।

ु

59. मह× वपण[ दè ता

ू

वेजɉ और अͧभलेखɉ कȧ अͧभर¢ा.- (1) जेलर, इन Ǔनयमɉ Ùवारा

ͪवǑहत समè त मह× वपण[ दè ता

ू

वेजɉ और रिजè टरɉ और अͧभलेखɉ कȧ सरͯ¢त अͧभर¢ा के

ु

ͧलए उƣरदायी होगा और काया[लय के काय[ पर सामाÛ य अधी¢ण का Ĥयोग करेगा।

(2) ͪववरͨणयɉ कȧ तैयारȣ, रिजè टरɉ मɅ Ĥͪविçटयɉ या जेलर के ͩकसी अÛ य कत[åय का ͩकसी

Ĥाͬधकत अधीनè थ

ृ

को Ĥ× यायोजन ͩकसी तरह भी पव[वतȸ को यह सǓनिæचत करने के

ू

ु

उƣरदाǓय× व ͩक ये सहȣ ढ़ंग से और समय पर पालन ͩकये जा रहे हɇ, के उƣरदाǓय×व से

ͩकसी भी Ĥकार मÈ त

ु

नहȣं करेगा, ͩकत उसके मÉ य

ं

ु

ु

कत[åय बिÛ दयɉ पर सीधा Ǔनयंğण और

जेलɉ का Ĥबंधन हɇ।

(3) जेलर या खजांची से रोकड़ बǑहयɉ और ऐसे अÛ य रिजè टरɉ जो अधी¢क Ùवारा यथा

ǓनǑद[ç ट ͩकये जायɅ को अपने è वयं के हाथ से रखना अपेͯ¢त होगा और जेलर का यह

उƣरदाǓय×व होगा ͩक नकद अǓतशेष उनके समǾप हो जो रोकड़ बǑहयɉ मɅ Ĥदͧश[त ͩकया

गया है, यÙयͪप यह सहȣ हो तो उस पर आÙयहèता¢र करेगा और उनको Ǔनरȣ¢ण के ͧलए

ĤǓतǑदन अधी¢क को Ĥèतत करेगा।

ु

112 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

60. जेलर Ùवारा ͪवƣीय संå यवहार.- जेलर को जेल Ĥयोजनɉ के ͧलए Ǔनजी Ǔनͬधयɉ

मɅ से अͬĒम संदाय करने से ĤǓतͪषÙध ͩकया जाता है और समè त ͪवƣीय संå यवहारɉ मɅ व ह

Ǔनयमɉ और जीएफएÖ डएआर मɅ ͪवǓनǑद[ç ट ĤͩĐया का सÉती से अनपालन करेगा।

ु

61. भंडारɉ कȧ अͧभर¢ा.- (1) जेलर, अपने Ĥभार मɅ के समè त भंडारɉ, मशीनरȣ

इ× याǑद के ͧलए उƣरदायी होगा और उसे हटाये जाने या अंतरण पर, समè त ͪवǓनͧम[त माल,

कÍ चे माल, औजारɉ, संयंğ, धन इ× याǑद का लेखा देगा, िजसके ͧलए उसे उƣरदायी ठहराया

जा सकता हो।

(2) जेलर देखेगा ͩक समè त भंडार क¢ साफ रखे गये हɇ और तरȣके से åयविèथत हɇ और

जहां तक संभव हो Ǒहंसक जंतु, पͯ¢यɉ, कȧटɉ और नमी से सरͯ¢त रखे गये हɇ।

ु

(3) भंडार इ× याǑद के ͧलए जेलर का उƣरदाǓय× व, अधी¢क के ͧलͨखत आदेश Ùवारा उप-

जेलर को Ĥ× या योिजत ͩकया जा सकेगा तथाͪप, जेलर को जेलɉ मɅ भंडार क¢ɉ कȧ सरͯ¢त

ु

अͧभर¢ा और उनके सहȣ होने के ͧलए उसके सामाÛ य उƣरदाǓय× व से मÈ त

ु

नहȣं ͩकया

जायेगा।

62. संपͪƣ और भंडारɉ कȧ ताͧलका.- (1) जब एक जेलर को सेवोÛ मुÈत या Ǔनलंǒबत

ͩकया जाता है या ×यागपğ दे देता है या छÒटȣ

ु

(आकिèमक छÒटȣ

ु

के अलावा) लेता है या

è थानाÛ तǐरत ͩकया जाता है तो उसके उƣराͬधकारȣ को काय[भार सɋपते समय, उससे अपे¢ा

कȧ जाती है ͩक वह समè त संपͪƣ, भंडार और उसके Ǔनयंğण मɅ कȧ ͩकÛहȣं अÛ य वèतओं

ु

को ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ उनकȧ सची दे िजसकȧ एक ĤǓत जेल अͧभलेख मɅ रखी जायेगी

ू

, एक

ĤǓत उसके उƣराͬधकारȣ को दȣ जायेगी।

(2) जब कभी उपय[Èत Ǔनयमɉ

ु

के अधीन भंडारɉ के ͧलए जेलर का उƣरदाǓय× व उप-जेलर को

Ĥ× यायोिजत ͩकया जाता है, भारमोचक जेलर भंडारɉ का Ǔनरȣ¢ण करेगा और कछ मदɉ कȧ

ु

जांच करेगा और Ĥभारȣ अͬधकारȣ से Ĥमाणपğ ĤाÜ त करेगा ͩक भंडार सहȣ हɇ।

(3) जब तक ͩक भारमोचक जेलर के पास è टाक के सहȣ होने के संदेह का कारण ना हो,

तब तक भंडारɉ कȧ Þ यौरेवार जांच आवæ यक नहȣं है Èयɉͩक Ĥभारȣ अͬधकारȣ इसके सहȣ होने

के ͧलए उƣरदायी है।

(4) तथाͪप, भारमोचन अͬधकारȣ, ऐसी वèतओं को जो भारमोͬचत जेलर के काय[ भार मɅ थीं

ु

,

å यिÈतगत Ǿप से ले लेगा और भारमोचक अͬधकारȣ को समè त ͪवĐयɉ के ͧलए वाउचर

देगा।

(5) जेलर कȧ म× य

ृ

ु के मामले मɅ, सची अधी¢क या कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा या

ू

ु

उनके Ǔनदेशɉ के अधीन बनायी जायेगी।

63. अधी¢क Ùवारा काय[भार Ēहण.- (1) जब अधी¢क जेल का नया काय[भार Ēहण

करता है, उस जेल से संबंͬधत समè त ͪवशेष Ǔनयमɉ और आदेशɉ का उसके Ú यान मɅ लाना

जेलर का उƣरदाǓय× व होगा और Ǔनयमɉ या आदेशɉ को सिàमͧलत करते हये अधी¢क के

ु

Ú यान मɅ लाने मɅ ͩकसी गंभीर अǓनयͧमतता के मामले मɅ, जेलर अनशासना× म

ु

क काय[वाहȣ

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 113

का दायी होगा जब तक ͩक वह यह उपदͧश[त न कर दे ͩक वह Ǔनयमɉ और आदेशɉ को

अधी¢क के Ú यान मɅ लाया था।

(2) जेलर यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ समè त कम[चाǐरवंदृ, जो जेल मɅ काय[ कर रहे हɇ, का

बायोडाटा रिजè टर अधी¢क के सम¢ उसकȧ संसचना के ͧलए रखेगा।

ू

64. जेलर के अǓतǐरÈ त उƣरदाǓय× व.- जेलर के Ǔनà नͧलͨखत उƣरदाǓय× व भी हɉगे,

अथा[त्:-

(क)

Ǔनकल भागने या अनशासन जोͨखम वाले बिÛदयɉ और £ात दæ च

ु

ु

ǐरğ वाले

बिÛदयɉ को अलग करना और अधी¢क को ǐरपोट[ करना;

(ख)

देखना ͩक कारागार कȧ दȣवारɅ, भवन, गेट, शयनागार, कोठरȣ,

ͬचͩक×सालय ¢ेğ और अÛ य è थान पण[त

ू

: सरͯ¢त हɇ और कारागार मɅ

ु

और उसके चारɉ ओर अÍ छे Ĥकाश तंğ को सǓनिæचत करेगा

ु

;

(ग)

उन खंडɉ मɅ संतरȣ रखना सǓनिæचत करना िजनमɅ कÉ या

ु

ु

त बÛ दȣ पǐरǽÙध

ͩकये गये हɇ;

(घ)

जहां कहȣं सर¢ा å य

ु

वèथाएं संतोषजनक नहȣं हɇ, उनकȧ ǐरपोट[ पè त

ु

क के

माÚ यम से इसे अधी¢क के Ú यान मɅ लाना;

(ङ)

ĤǓतǑदन कारागार ͬचͩक×सालय का दौरा करना;

(च)

कारागार कम[चाǐरवंद के Ùवारा ͩकसी गबन को अधी¢क के सं£ान मɅ

ृ

लाना; यǑद यह दͧश[त हो ͩक ऐसा गबन होना कम[चाǐरवंद कȧ ओर से

ृ

उपे¢ा Ùवारा संभव हुआ है;

(छ)

अÛ य काय[पालक कम[चाǐरवंद के साथ उÍ च

ृ

सर¢ा बिÛदयɉ जैसे ͩक

ु

ͧसÙधदोष कैदȣ, नÈ सलवादȣ, आतंकवादȣ बिÛदयɉ इ× याǑद के हवालात का

ĤǓतǑदन पय[वे¢ण करना;

(ज)

रसोई को जारȣ ͩकये गये राशन कȧ एक सÜ ताह मɅ कम से कम दो बार

जांच करना और उसका समाधान करना ͩक सहȣ माğा जारȣ कȧ गयी है;

और

(झ)

उसके अधीनè थ अͬधकाǐरयɉ अथा[त उप

्

-जेलर के काय[ का पय[वे¢ण करना

और उनसे संलÊ न काय[पालक कायɟ के संबंध मɅ, साथ हȣ उनके Ùवारा रखे

जाने वाले समè त रिजè टरɉ का पय[वे¢ण करना और उनके Ùवारा जांचे

गये Ĥमाण è वǾप आÙय¢र करना।

65. उप-जेलर के कत[åय.- (1) उप-जेलर, जेलर का आसÛ न सहायक होगा िजसका

कत[åय जेलर, जब वह अनपिèथत हो

ु

, का èथान लेना होगा और अधी¢क Ùवारा उसे जेलर

के कत[åय का जो भी भाग समनदेͧशत ͩकया गया हो

ु

, का िजàमा लेना होगा।

(2) è पç ट तौर पर यह समझा जायेगा ͩक जेलर पर इन Ǔनयमɉ Ùवारा अͬधरोͪपत कत[åयɉ

का उͬचत अंश, उप-जेलर को समनदेͧशत ͩकया गया है

ु

, जो जेलर के सामाÛ य पय[वे¢ण के

अधीन उसे आबंǑटत कत[åयɉ का पालन करेगा।

114 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) उप-जेलर के कत[åय अधी¢क Ùवारा उसकȧ आदेश पè त

ु

क मɅ è पç ट तौर पर ͪवǑहत ͩकये

जायɅगे और, समय-समय पर, पǐरवǓत[त ͩकये जायɅगे ताͩक वह समè त Ĥकार कȧ जेलɉ मɅ

ǓनयिÈत के ͧलए पण[ Ĥͧश¢ण ĤाÜत कर

ु

ू

ले।

(4) जब कभी उप-जेलर, जेलर कȧ अè थाई अनपिèथǓत के दौरान पæ चा

ु

× कͬथत के

è थानापÛन के Ǿप मɅ काम करता है, वह जेलर कȧ समè त शिÈतयां और उƣरदाǓय× व धाǐरत

करेगा।

(5) इन Ǔनयमɉ मɅ ͪवǓनǑद[ç ट कत[åयɉ के अǓतǐरÈ त, अधी¢क, आदेश पè त

ु

क मɅ लेखबÙध

ͩकये गये आदेश Ùवारा, जेलर के कत[åयɉ का कोई भाग उप-जेलर को आबंǑटत कर सकेगा।

(6) उप-जेलर इन Ǔनयमɉ के उपबंधɉ को काया[िÛवत करने के ͧलए और अनशासन के बनाए

ु

रखने के ͧलए जेलर के उƣरदाǓय× व मɅ भाग लेगा।

(7) कत[åय समय को छोड़कर उप-जेलर, जेलर कȧ अन£ा के ǒबना अपने È वा

ु

ट[र से

अनपिèथ

ु

त नहȣं रहेगा।

66. उप-जेलर का उƣरदाǓय× व.- (1) उप-जेलर के उƣरदाǓय×व Ǔनà नͧलͨखत हɉगे,

अथा[त्:-

(क)

वे जेलर के अधीनèथ हɉगे और जहां कहȣं भी आवæ यक हɉ उसकȧ सहायता

करɅगे;

(ख)

वे इन Ǔनयमɉ के समè त उपबंधɉ के अनपालन के ͧलए सामाÛ य

ु

त:

उƣरदायी हɉगे;

(ग)

उनका बिÛदयɉ कȧ सर¢ा

ु

, अͧभर¢ा, अनशासन

ु

, देखभाल और कãयाण के

ऊपर पय[वे¢ण होगा;

(घ)

उनका संè थागत Ĥबंध से संबंͬधत समè त मामलɉ मɅ अधी¢क कȧ सहायता

करते हए काͧम[क मामलɉ

ु

, कम[चाǐरवंद के अनशासन और कम[चाǐरवंद के

ृ

ृ

ु

कã याण के ऊपर पय[वे¢ण होगा िजसमɅ सिàमͧलत हɉगे,-

(i) रसोई, कɇ टȣन का Ǔनरȣ¢ण और ĤǓतǑदन ͬचͩक×सालय का दौरा;

(ii) बिÛदयɉ के Ĥवेश और छोड़े जाने का काय[; और

(iii) बिÛदयɉ का वगȸकरण और उनका Ĥͧश¢ण;

(ङ)

वे देखɅगे ͩक बÛ दȣ èवयं और उनके वè ğ è वÍ छ हɇ और ͩक उनके पास

वè ğɉ और ǒबछौने कȧ Ĥाͬधकत माğा है और अͬधक नहȣं

ृ

;

(च)

उनके पास शिÈत होगी ͩक ͩकसी भी समय, लेͩकन एक सÜ ताह मɅ कम से

कम एक बार, Ĥ× येक बÛ दȣ और समè त वè ğɉ, ǒबछौनɉ, काय[शालाओं, वाडɟ

और कोठǐरयɉ कȧ अÍ छȤ तरह से तलाशी करवायɅ;

(छ)

वे बिÛदयɉ के Įम से संबंͬधत समè त आदेशɉ के Ǔनç पादन के ͧलए

उƣरदायी हɉगे और Ĥ× येक कारागार मɅ इस Ĥयोजन के ͧलए गǑठत

वगȸकरण सͧमǓत कȧ ͧसफाǐरश पर Ĥ× येक बÛ दȣ को उसका काय[

समनदेͧशत करɅगे

ु

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 115

(ज)

वे उÙयान कȧ खेती का पय[वे¢ण करɅगे और सिÞजयɉ के आपत[ कȧ

ू

पया[Ü तता के ͧलए उƣरदायी हɉगे;

(झ)

वे कारागार फाम[ और समè त अÛ य बाहरȣ संͩĐयाओं का पय[वे¢ण करɅगे;

(ञ)

वे ͬचͩक× सीय अधीनè थ के साथ संयÈ त

ु

Ǿप से बिÛदयɉ को भोजन कȧ

समͬचत तैयारȣ और ͪवतरण के ͧलए उƣरदायी हɉगे

ु

;

(ट)

वे सÜ ताह मɅ कम से कम दो बार या अͬधक ͩकसी भी समय पहरेदारɉ के

कायɟ का पय[वे¢ण करɅगे और राǒğ 10:00 बजे के पæ चात कारागार का

्

दौरा करɅगे और è वयं का समाधान करɅगे ͩक पहरेदार उपिèथत है, तैनात

संतरȣ सतक[ हɇ, और ͩक गæ त समͬचत Ǿप से लगाये जा रहे हɇ

ु

;

(ठ)

जहां जेलɉ मɅ पया[Ü त काय[पालक काͧम[क उपलÞ ध हɇ, ऐसे अͬधकाǐरयɉ मɅ

कोई एक राǒğ के दौरान राǒğ कत[åय पालन करेगा और राǒğ Ôयटȣ

ू

अͬधकारȣ कहलायेगा;

(ड)

वे समè त वारंटɉ कȧ अͧभर¢ा और उनके Ǔनबंधनɉ के कठोर Ĥवत[न के

ͧलए उƣरदायी हɉगे और ͩक कोई भी बÛ दȣ सà यक समय से पव[ ͩकसी भी

्

ू

कारण से छोड़ा नहȣं जायेगा या दंडादेश कȧ समािÜत के पæ चात कारागार मɅ

्

नहȣं रखा जायेगा।

(2) उप-जेलर Ǔनà नͧलͨखत अनदेशɉ का पालन करेगा

ु

, अथा[त्:-

(क)

बिÛदयɉ के मनोवै£ ◌ाǓनक और मानͧसक संरचना के अÚ ययन मɅ जेलर कȧ

सहायता करना और उनके सधार के ͧलए उपाय करना

ु

;

(ख)

राशन या ͪवǓनमा[णशाला भंडारɉ का Ĥभारȣ होगा;

(ग)

Đय ͩकये गये राशन और अÛ य वè तुओं के भंडारण और अͧभर¢ा तथा

भंडारɉ से उनके जारȣ करने के ͧलए Ĥ×य¢त: उƣरदायी होना;

(घ)

बिÛदयɉ के ͧलए भोजन कȧ समè त वè तुओं और आवæ यक वè तुओं का

मांग-पğ रखना और उÛहɅ ĤाÜ त करना

(ङ)

è टाक रिजè टर और अÛ य संबंͬधत अͧभलेखɉ के रख-रखाव को Ǒदन

ĤǓतǑदन और è टाक के समͬचत रख

ु

-रखाव को देखना;

(च)

राशन और ͪवͪवध वè तुओं को जारȣ करने के ͧलए उस पर रखी गयी रसोई

पͬच[यɉ, ͬचͩक×सालय मांग-पğɉ और अÛ य मांग-पğɉ कȧ शÙधता को

ु

जांचना;

(छ)

राशन और अÛ य वè तुओं का वजन करना और उपभोग के ͧलए जारȣ

करना;

(ज)

अनाज, सÞजी और अÛ य खाने कȧ वè तुओं कȧ सफाई और उनकȧ ͪपसाई,

यǑद कोई हो, का पय[वे¢ण करना;

116 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(झ)

यह सǓनिæचत करना ͩक रसोई को लायी गयी समè त

ु

राशन वè तुऐं

वाè तͪवक Ǿप से उसी Ĥयोजन के ͧलए, िजनके ͧलए वे हɇ, उपयोग मɅ लȣ

गयी हɇ;

(ञ)

ͧसÙधदोष कैǑदयɉ कȧ तलाशी मɅ जेलर कȧ सहायता करना और कोठǐरयɉ,

जहां ͧसÙधदोष कैदȣ बंद ͩकये गये हɇ, का परȣ¢ण करना;

(ट)

तलाͧशयɉ मɅ कारागारɉ के खलने और बंद होने कȧ गणना मɅ जेलर कȧ

ु

सहायता करना और संè थागत Ĥबंध से संबÙध समè त मामलɉ मɅ जेलर कȧ

सहायता करना;

(ठ) कोई अÛ य कत[åय करना जो अधी¢क Ùवारा उसे समनǑदçट ͩकये जायɅ

ु

;

(ड)

बिÛ दयɉ का Ĥवेश और उनके Ĥवेश पर तलाशी लेना;

(ढ)

बÛ दȣ कȧ संपͪƣ को, नकद को छोड़कर, अͧभर¢ा मɅ रखना;

(ण)

यह देखना ͩक बिÛ दयɉ से, उनके Ĥवेश पर, उनके Ǔनजी वè ğɉ को समͬचत

ु

Ǿप से हटाया गया है और बÛ दȣ वè ğ और ǒबछौना जारȣ ͩकया गया है

और बिÛदयɉ को उनके Ĥवेश के त× काल पæ चात संगरोध

्

(ÈवारेनǑटन) मɅ

रखा गया है;

(त)

कारागार वèğ भंडार मɅ बÛ दȣ के Ǔनजी वè ğɉ कȧ समͬचत अͧभर¢ा और

ु

बिÛ दयɉ को नये वè ğ जारȣ ͩकये जाने को Ú यान से देखना;

(थ)

यथा ͪवǓनǑद[ç ट वè ğ और ǒबछौना रिजè टरɉ का रख-रखाव करना;

(द)

बिÛ दयɉ कȧ मलाकात संचाͧलत करना

ु

;

(ध)

कारागारɉ मɅ पशपालन एवं मगȸपालन इकाइयɉ के समͬचत रख

ु

ु

ु

-रखाव पर

पय[वे¢ण करना और è टाक और è टाक रिजè टर का रख-रखाव करना;

(न)

संगरोध (Èवारंटाइन) और नागǐरक और कçठȤ

ु

उपभवनɉ का Ĥभार जहां ऐसे

उपभवन ͪवÙयमान हɉ; और

(प)

यह देखना ͩक बÛ दȣ को संबोͬधत और बÛ दȣ Ùवारा Ĥेͪषत पğɉ कȧ समͬचत

ु

Ǿप से जांच कȧ गयी है और ऐसे पğɉ का Ǔनè तारण अधी¢क के आदेश के

अधीन ͩकया गया है।

67. र¢ा काͧम[क.- (1) र¢ा काͧम[क मÉ य

ु

वाड[रɉ, मǑहला वाड[रɉ को सिàमͧलत करते

हए वाड[रɉ से ͧमलकर गǑठत हɉगे।

ु

(2) Ĥ× येक छह बिÛ दयɉ के ͧलए कम से कम एक र¢ा कम[चाǐरवंद होगा और समè त

ृ

तीन

पाǐरयɉ मɅ इस अनपात का पालन ͩकया जायेगा। उÙयोगɉ और अÛ य

ु

कã याण ͩĐयाकलापɉ मɅ

लगे हए

ु

कम[चाǐरवंद को उपरोÈ त

ृ

अनपात कȧ गणना करते समय अपविज[त ͩकया जायेगा।

ु

(3) ͪवͧभÛ न खÖ डɉ या ǒबÛ दुओं पर र¢ा कम[चाǐरवंद के Ĥ× ये

ृ

क सदè य के ͪवǓनǑद[ç ट कत[åय

काडर के भीतर ऐसे कम[चाǐरवंद कȧ ĤिèथǓत को देखते हए चĐानĐम आधार पर अधी¢क

ृ

ु

ु

Ùवारा Ǔनà नͧलͨखत ¢ेğɉ मɅ समनदेͧशत ͩकये जायɅगे

ु

, अथा[त ्:-

(क) सर¢ा

ु

, अͧभर¢ा और अनशासन

ु

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 117

(ख) बिÛ दयɉ कȧ तलाͧश यां और गणना;

(ग) कारागार को खोलना और बंद करना;

(घ) कारागार भवनɉ, दȣवारɉ, तालɉ और Ĥकाश å यवè थाओं कȧ ğǑटयɉ और कͧमयɉ

ु

कȧ ǐरपोट[ देना, इनको सधारने के ͧलए तरंत कार[वाई करना और तालɉ तथा

ु

ु

चाǒबयɉ, हथकͫड़ यɉ और अÛ य सर¢ा उपè क

ु

र कȧ अͧभर¢ा देखना;

(ङ) बिÛ दयɉ कȧ देखभाल और कã याण;

(च) संè थागत पǐरसरɉ, Ùवारɉ, संगरोधɉ (Èवारंटȣन), बैरकɉ, शयनागारɉ, कोठǐरयɉ,

वक[ शेडɉ, दंड याडɟ, पथÈ क

ृ

रण याडɟ, अèपताल, रसोई, फाम[ और संè थान के

Ĥ× येक अÛ य खंड मɅ अनशासन बनाए रखना

ु

;

(छ) अपने Ĥभार के अधीन ¢ेğɉ मɅ è वÍ छता और è वाèØ य;

(ज) सर¢ा और संतरȣ कत[åय

ु

;

(झ) काय[ के ͧलए बिÛ दयɉ को एè कॉट[ करना, उनके काय[ का पय[वे¢ण, औजारɉ,

संपͪƣ, उपè कर, अनपयोगी सामान और पशओं कȧ देखभाल और अͧभर¢ा

ु

ु

;

(ञ) भोजन, कɇ टȣन वè तुओं और अंत:वासी उपè कर के ͪवतरण का पय[वे¢ण;

(ट) वक[ शैड मɅ तकनीकȧ काͧम[कɉ कȧ सहायता, Ĥबंध करना और अनशासन बनाए

ु

रखना, समè त संबंͬधत मामलɉ मɅ कͪषक काͧम[कɉ कȧ सहायता क

ृ

रना;

(ठ) उन ¢ेğɉ मɅ अनशासन बनाए रखना जहां शैͯ¢क

ु

, सांè कृǓतक और आमोद-

Ĥमोद ͩĐयाकलाप संचाͧलत ͩकये जाते हɇ;

(ड) अनशासन के अǓतĐमण कȧ Ǔनयमɉ के अनसार त× का

ु

ु

ल कार[वाई के ͧलए

समͬचत अͬधकाǐरयɉ को ǐरपोट[ देना

ु

;

(ढ) अंत:वाͧसयɉ कȧ आदतɉ और आचरण Đम का अवलोकन करना और संबंͬधत

Ĥाͬधकाǐरयɉ को उसकȧ ǐरपोट[ देना, अंत:वाͧसयɉ कȧ आदतɉ और बता[वɉ को

सधारने मɅ उनकȧ सहायता करना

ु

;

(ण) समè त आपात पǐरिèथǓतयɉ के ͧलए Ǔनवारक उपाय करना और Ǔनयंğण

रखना;

(त) कम[चाǐरवंद के È वा

ृ

ट[रɉ मɅ अनशासन सǓनिæचत करना

ु

ु

;

(थ) शारȣǐरक Ĥͧश¢ण, ͫĜल परेडɉ और आपात अß यास के ͧलए कदम उठाना;

(द) वीͫडयो काÛ ĥɅ ͧसग के माÚ यम से बिÛ दयɉ कȧ मलाकात संचाͧलत करना

ु

; और

(ध) आपात के दौरान बीमार बÛ दȣ को बाहरȣ ͬचͩक×सालय ले जाते समय एè कॉट[

करना और पͧलस एè कॉ

ु

ट[ कȧ तैनाती तक पहरा देना।

68. आदेश पè त

ु

क का अनर¢ण

ु

.- वाड[र गाड[, è थानाÛ तरण, छÒटȣ

ु

, पदोÛ नǓत और

अवनǓत पर Ĥभाव डालने वाले वहत मह× व

ृ

्

के समè त आदेश, संबंͬधत उप-महाǓनरȣ¢क

Ùवारा यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ आदेश पिèत

ु

का मɅ Ĥͪवç ट ͩकये जायɅगे।

69. è थानाÛ तरण पर सेवा पिè त

ु

का का Ĥेषण.- अधी¢क, छÒटȣ लेखाओं और सेवा

ु

अͧभलेख को सिàमͧलत करते हए वाड[र के सेवा रिजè ट

ु

र मɅ समè त आवæ यक Ĥͪविçटयां

118 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

करेगा और समè त पण[ ͪवͧशिçटयɉ के साथ सेवा पिè त

ू

ु

का को उसके Ĥè थान के सात Ǒदवस

के भीतर उस जेल को, जहां अͬधकारȣ को è थानाÛ तǐरत ͩकया गया है, अĒेͪषत करेगा।

70. वाड[रɉ का आवास.- समè त मÉ य

ु

वाड[रɉ और वाड[रɉ को è वयं उनके ͧलए और

पǐरवारɉ के ͧलए पथक È वा

ृ

्

ट[र उपलÞ ध कराये जायɅगे और एकल और अͪववाǑहत वाड[रɉ को

जेल पǐरसर मɅ बैरक मɅ आवास उपलÞ ध करवाया जाएगा।

71. जेल सेवा छोड़ने से पव[ नोǑटस

ू

.- Ĥ× येक अधीनè थ अͬधकारȣ, जो जेल सेवा

छोड़ने कȧ वांछा करता है, छोड़ने से कम से कम तीन मास पव[ ͧलͨखत मɅ नोǑटस देने के

ू

ͧलए आबÙध होगा।

72. ǓनयिÈत के दौरान अͧभèवीकǓत

ु

ृ

.- (1) जेल सेवा के ͧलए ǓनयÈत

ु

ि◌ से पव[

ू

अß यथȸ, अͬधǓनयम कȧ धारा 54 के उपबंधɉ को पढेगा और हè ता

़

¢र Ùवारा अͧभè वीकǓत

ृ

देगा ͩक उसने उÈत उपबंध पढ़ और समझ ͧलये हɇ।

(2) अͧभè वीकǓत Ĥ× ये

ृ

क अͬधकारȣ कȧ सेवा पिè त

ु

का से संलÊ न कȧ जायेगी और उÛ हɅ भी

यह समझना आवæ यक है ͩक उÛ हɅ कहȣं भी Ǔनयोिजत ͩकया जा सकेगा जहां उनको

Ǔनयोिजत करना महा-Ǔनरȣ¢क उͬचत समझे।

(3) ͩकसी भी अß यथȸ को तब तक ǓनयÈ त

ु

नहȣं ͩकया जाएगा जब तक ͩक वह ͪवǓनǑद[ç ट

ĤǾप मɅ दȣ गई घोषणा हè ता¢ǐरत नहȣं कर देता है।

73. उƣराͬधकारȣ को संसचना

ू

.- Ĥ× येक अधीनè थ अͬधकारȣ अपने कत[åयɉ को

ͪवǓनयͧमत करने वाले Ǔनयमɉ और आदेशɉ से पǐरͬचत होगा और Ĥ× येक अͬधकारȣ भारमÈ त

ु

होने पर, अपने पद के कत[åयɉ से संबÙध ͪवशेष मह× व के समè त मामलɉ को अपने

उƣराͬधकारȣ को बतायेगा और ͩकसी ͪवͧशç ट बÛ दȣ या मामले को Ĥभाͪवत करने वाले

अधी¢क, ͬचͩक× सा अͬधकारȣ या अÛ य वǐरç ठ अͬधकारȣ के ͩकसी Ǔनदेश को è पç ट करेगा।

74. अंͩकत बकु.- Ĥ× येक जेलर और उप-जेलर अपने साथ एक अंͩकत बक रखɅगे

ु

िजसमɅ वे अधी¢क Ùवारा उनको Ǒदये गये ͩकसी मौͨखक आदेश को उÛहɅ देने के समय

Ĥͪवçट करɅगे।

75. ͩकसी अÛ य Ǔनयोजन से ĤǓतषेध.- न तो जेलर और न हȣ उसका अधीनè थ कोई

अͬधकारȣ अपने जेल कत[åय से ͧभÛ न ͩकसी Ǔनयोजन या å यवसाय मɅ è वयं को नहȣं

लगायेगा।

76. ऋण लेने पर Ǔनबɍधन.- (1) कोई अͬधकारȣ अपने अधीनè थ ͩकसी अͬधकारȣ से

ऋण या धन नहȣं लेगा या ͩकसी धनीय बाÚ यता के ͧलए è वयं को नहȣं बांधेगा।

(2) कोई अͬधकारȣ, जो ͩकसी ऐसे पद पर ǓनयÈ त

ु

या è थानाÛ तǐरत हआ है िजसमɅ वह

ु

ͩकसी å यिÈत, जो ͩकसी धनीय बाÚ यता के अधीन है, पर पदȣय Ĥभाव या Ĥाͬधकार Ĥयोग

करने कȧ िèथǓत मɅ होगा, अͪवलà ब, अͬधकारȣ को िजसके वह आसÛ न अधीनè थ है, सरकार

को पǐरिèथǓतयɉ कȧ सचना देने के ͧलए बाÚ य

ू

होगा िजसमɅ असफल रहने पर वह उसी दंड

का भागी होगा जैसे ͩक बाÚ यतायɅ उसकȧ ǓनयिÈत या è था

ु

नाÛ तरण के पæ चात उपगत हई

्

ु

हɉ।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 119

77. ͪववादɉ का Ǔनदशȶ .- (1) जेल के अͬधकाǐरयɉ या कम[चाǐरयɉ के मÚ य समè त

तकरार या ͪववाद सव[था ǓनͪषÙध हɇ और अधीनè थ अͬधकाǐरयɉ के मÚ य उनके कत[åयɉ से

संबंͬधत कोई मामला जेलर को, या यǑद आवæ यक हो, अधी¢क को Ǔनदͧशत ͩकया जायेगा।

ȶ

(2) समè त ͧशकायतɅ, घǑट त होने के चौबीस घंटɉ के भीतर अधी¢क या जेलर को ͩकये

जायɅगे और तÍ छ

ु

या ͧमØ या ͧशकायतɅ करने वाले अͬधकारȣ दंड के ͧलए उƣरदायी हɉगे।

78. संयोजनɉ का ĤǓतषेध.- अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ के मÚ य कोई संयोजन

अनमत नहȣं है और ऐसी Ĥवͪƣ रखने वालȣ काय[वाहȣ दंͫडत कȧ जायेगी।

ु

ृ

79. È वाट[रɉ के उपबंध.- Ĥ× येक अधीनè थ अͬधकारȣ िजसके ͧलए सरकार Ùवारा

È वाट[र उपलÞ ध करवाये जाते हɇ, उन È वाट[रɉ मɅ रहेगा और िजनके ͧलए कोई È वाट[र उपलÞध

नहȣं करवाया जाता है, वे जेल से ऐसी दरȣ के भीतर रहɅगे जैसी अधी¢क Ùवारा Ǔनयत कȧ

ू

जाये।

80. मकान ͩकराये के ͧलए उपबंध.- (1) Ĥ× येक जेल अͬधकारȣ ͩकराया मÈ त

ु

È वाट[र

या उसके बदले मɅ मकान ͩकराये का हकदार है, यǑद कोई È वाट[र उपलÞ ध नहȣं कराये जाते

हɇ तो वह अधी¢क के अनमोदन से जेल के पास मɅ ͩकराये के È वा

ु

ट[र का अͬधभोग रखेगा।

(2) जेल पǐरसर मɅ È वाट[र सामाÛ यत: अधी¢क या जेलर या उप-जेलर या कारागार कã याण

अͬधकारȣ या ͧलͪपक-सह-टंकक या ͧश¢क या फामा[ͧसè ट या आशͧलͪपक या समè त

ु

तकनीकȧ कम[चाǐरवंद या लेखाकार या फैÈ Ěȣ

ृ

ओवरͧसयर या चतथ[ Įेणी कम[चारȣ और र¢ा

ु

कम[चाǐरवंद के ͧलए उ

ृ

पलÞ ध करवाये जायɅगे।

81. Ǔनजी आगंतकɉ पर Ǔनबɍधन

ु

.- (1) ͩकसी भी अधीनè थ अͬधकारȣ को जेल के

भीतरȣ भाग मɅ ͩकसी भी Ǔनजी आगंतक कȧ अगवानी करने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया

ु

ु

जायेगा।

(2) ͩकसी भी मǑहला का ͩकÛ हȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ, वाड[र कȧ बैरक या गाड[Ǿम मɅ Ĥवेश

अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

(3) ढȣले या दæ च

ु

ǐरğ के समè त बाहरȣ å यिÈतयɉ को जेल Ĥसीमाओं से अपविज[त ͩकया

जाएगा।

82. जेल पǐरसर छोड़ने पर Ǔनबɍधन.- (1) अधीनè थ अͬधकारȣ ओर कम[चारȣ जेल के

आसपास आवारगदȹ नहȣं करɅगे।

(2) वे उनके अपने-अपने पदɉ तक è वयं को सीͧमत रखɅगे जब तक ͩक ͩकसी के Ùवारा उÛ हɅ

कहȣं जाने के ͧलए आदेͧशत न ͩकया जाए या जब वे Ôयटȣ पर जा रहे हɉ।

ू

83. जेल पǐरसर छोड़ने से पव[ अन£ा

ू

ु

.- (1) कोई अधीनè थ अͬधकारȣ Û यायालय

Ùवारा समन ͩकये जाने के ͧसवाय अधी¢क या जेलर कȧ अन£ा के ǒबना जेल पǐरसर से

ु

Ǒदन या रात मɅ से ͩकसी मɅ भी, या उसकȧ उपिèथǓत के ͧलए Ǔनयत कत[åय के घंटɉ से

è वयं अनपिèथत नहȣं रहेगा।

ु

120 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) ǾÊ णता Ùवारा कत[åय पालन करने से ǓनयȾÊ य हआ

ु

, या Ûयायालय Ùवारा समन ͩकया

गया कोई अधीनè थ अͬधकारȣ, जेलर को त× काल सचना भेजेगा

ू

, जो ऐसी å यवè थायɅ करेगा

जो उसकȧ अनपिèथǓत के दौरान ऐसे अͬधकारȣ के कत[åय पालन के ͧलए आवæ य

ु

क हɉ।

(3) Ĥ× येक अधीनè थ अͬधकारȣ िजसे कोई छÒटȣ मंजर कȧ गयी है

ु

ू

, वहां से अपनी वापसी

पर तरंत जेलर को अपनी वापसी के तØ य

ु

कȧ ǐरपोट[ å यिÈतगत Ǿप से करेगा।

84. वदȹ का उपयोग और è वÍ छता का अनर¢ण

ु

.- (1) समè त अधीनè थ अͬधकारȣ

å यिÈतयɉ और पोशाक कȧ è वÍ छता पर कठोर Ú यान दɅगे और वे जो Ĥाय: अपनी मंछ और

ू

दाढȣ नहȣं रखे रहते हɇ

़

, कत[åय पर रहने के दौरान साफ मंडे हɉगे और वे

ु

िजनके ͧलए वदȹ

ͪवǑहत है कत[åय पर होने के दौरान सारा समय इसे पहनɅगे, लेͩकन इस Ǔनयम का

ͧशͬथलȣकरण अन£ात ͩकया जा सकता है जब जेल पदधारȣ

ु

, यǑद Ǔनयमɉ के लेखे शोक कȧ

काला वͬध के दौरान ¢ौर या वदȹ पहनने मɅ असमथ[ है।

(2) जेल पǐरसर मɅ Ôयटȣ पर न होने

ू

या ͩकसी साव[जǓनक è थान मɅ, वे या तो पण[ Ǿप से

ू

Ǔनजी कपड़ɉ मɅ रहɅगे या संपण[ वदȹ मɅ और दोनɉ का कोई संयोजन अन£ात नहȣं ͩकया

ू

ु

जायेगा।

85. धĨपान और ĤǓतͪषÙध वè त

ू

ुओं के उपयोग पर Ǔनबɍधन.- (1) कोई अधीनè थ

अͬधकारȣ या कम[चारȣ Ôयटȣ पर हो

ू

ने के दौरान धĨपान या मǑदरापान या गायन या ऊंचे

ू

è वर से बातचीत नहȣं करेगा या ͩकसी भी समय è वयं अनͬचत या ͪवÍ छं

ु

ृखलता कȧ रȣǓत से

आचरण नहȣं करेगा या मǑदरा, तंबाक या ͩकसी औषͬध या ͩकसी ĤǓतͪषÙध वè त

ू

ु को जेल

मɅ Ĥͪवçट नहȣं करेगा।

(2) Ôयटȣ पर होने के

ू

दौरान वǐरç ठ अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ सपारȣ

ु

(पान) या तंबाक ू

चबाना यथा अनͬचत माना गया है और ĤǓतͪषÙध है।

ु

86. ͩकसी संͪवदा या करार मɅ Ǒहत रखने पर Ǔनबɍधन.- न तो जेल का कोई

अͬधकारȣ, न हȣ उसके Ùवारा Ûयè त या Ǔनयोिजत कोई å यिÈत, जेल को ͩकसी वè तु के

आपत[ के ͧलए ͩकसी संͪवदा या करार मɅ Ĥ× य

ू

¢त: या अĤ× य¢त:, कोई Ǒहत रखेगा, ना हȣ

वह जेल कȧ ओर से या ͩकसी बÛ दȣ कȧ वè तु के ͪवĐय या Đय से, Ĥ× य¢त: या

अĤ× य¢त:, कोई फायदा ĤाÜ त करेगा, ना हȣ वह जेल संपͪƣ कȧ ͩकसी नीलामी पर बोलȣ

लगायेगा, ना हȣ जेल के साथ ͩकसी संͪवदा के ͧलए Ǔनͪवदा करने वाले ͩकसी संͪवदाकार या

å यÈत ि◌ या ͩकसी बÛ दȣ या बÛ दȣ के ͧमğ या जेल का दौरा करने वाले ͩकसी å यिÈत से

कोई फȧस, उपदान, भɅट या उधार ĤाÜ त करेगा।

87. बिÛदयɉ के साथ कारबार पर Ǔनबɍधन.- जेल का कोई भी अͬधकारȣ या उसके

ͧलए Û यèत या Ǔनयोिजत कोई å यिÈत, ͩकसी बÛ दȣ को कोई वè तु न तो ͪवĐय करेगा या

करने देगा या कोई वè तु ͪवĐय करके या ͩकराये पर देकर कोई फायदा ĤाÜत करेगा या ना

ͩकसी बÛ दȣ या बÛ दȣ के ͧमğ के साथ Ĥ× य¢त: या अĤ× य¢त: कोई धन या अÛ य कारबार

åयवहार रखेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 121

88. अनाͬधकत संपक[ पर Ǔनबɍधन

ृ

.- कोई अधीनè थ अͬधकारȣ ͩकसी भी बÛ दȣ के

ͧमğɉ या ǐरæ तेदारɉ के साथ पğ-å यवहार नहȣं करेगा या जेल से संबÙध, चाहे कोई भी मामला

हो, ͩकसी भी å यिÈत के साथ कोई अनͬधकत संपक[

ृ

नहȣं रखेगा ना हȣ ͩकसी छोड़े गये बÛ दȣ

या ऐसे बÛ दȣ के ͧमğɉ या ǐरæ तेदारɉ से बातचीत करेगा या ऐसे ͩकसी बÛ दȣ या उसके ͧमğ

या ǐरæ तेदार को, अधी¢क कȧ ͪवशेष अन£ा के ͧसवाय

ु

, उसके È वाट[र मɅ आने या रहने को

अन£ात नहȣं करेगा।

ु

89. अनावæ यक बातचीत पर Ǔनबɍधन.- कोई अधीनè थ अͬधकारȣ ͩकसी बÛ दȣ के साथ

अनावæ यक बातचीत या मेल-जोल वाला बता[व या उसके या उसकȧ सनवाई के दौरान जेल के

ु

अनशासन या ͪवǓनयमɉ मɅ संबंͬधत मामलɉ कȧ चचा[ नहȣं करेगा।

ु

90. बिÛ दयɉ से मानवता और दयालता के साथ åयवहार करना

ु

.- समè त जेल

अͬधकारȣ, बिÛ दयɉ से नĨता, मानवता, दयालता और कठोर Ǔनç प

ु

¢ता के साथ å यवहार

करɅगे और ͩकसी पǐरवाद या ͧशकायत को धैय[पव[क और ǒबना ͬचड़ͬचड़ाहट के सनɅगे। साथ

ू

ु

हȣ कठोर अनशासन बनाए रखते हए और समè त

ु

ु

Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ का अनपालन

ु

ĤवǓत[त करɅगे।

91. ͧशकायतɉ को दर करना

ू

.- ͩकसी बÛ दȣ Ùवारा ͩकए गए Ĥ× येक पǐरवाद या

ͧशकायत उÛ हɅ दर करने के Đम मɅ Ú या

ू

न से सनी जायेगी और असंतोष का कोई कारण नहȣं

ु

रहने Ǒदया जाएगा।

92. दंड पर Ǔनबɍधन.- (1) कोई भी जेल अͬधकारȣ, अधी¢क के आदेश के अधीन के

ͧसवाय ͩकसी बÛ दȣ को ͩकÛ हȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ दंͫडत नहȣं करेगा या ͩकसी बÛ दȣ को दंड

कȧ धमकȧ या ͩकसी बÛ दȣ के ͧलए Ǒहंसा× मक, गालȣ-गलौच कȧ या अपमानजनक भाषा का

Ĥयोग नहȣं करेगा।

(2) ͩकसी बÛ दȣ को केवल ͬचढाने या ¢ुÞ ध

़

करने के आशय से ͩकये गए समè त å यवहार से

बचा जाएगा।

93. बल Ĥयोग पर Ǔनबɍधन.- (1) कोई भी अͬधकारȣ, ͩकसी भी बहाने से, आ× मर¢ा

मɅ या उपġव को रोकने के ͧसवाय, बÛ दȣ पर आघात नहȣं करेगा और ͩकसी भी दशा मɅ

आवæ यकता से अͬधक बल Ĥयोग नहȣं करेगा।

(2) जेलर और उसके अधीनèथ, ͩकसी बलवे, जेल तोड़ने के Ǒहंसक Ĥय× न या बिÛ दयɉ के या

उनमɅ से ͩकसी के Ùवारा जेल अͬधकाǐरयɉ पर हमले के मामले मɅ, इन Ǔनयमɉ का कठोरता

से पालन करɅगे।

94. अवचार या जानबझकर कȧ गयी अव£ा के बारे मɅ ǐरपोट[

ू

.- कोई भी अͬधकारȣ,

ͩकसी भी बहाने से, प¢ या दयालता

ु

के Ĥè ताव कȧ भल से

ू

, ͩकसी अवचार या जेल Ǔनयमɉ

कȧ जानबझकर कȧ गयी अव£ा

ू

, चाहे बÛ दȣ कȧ ओर से हो या अÛ य अͬधकारȣ कȧ, अधी¢क

या अÛ य वǐरç ठ अͬधकारȣ को त× काल ǐरपोट[ देने मɅ ͪवफल नहȣं होगा।

95. चाǒबयɉ कȧ उͬचत अͧभर¢ा.- (1) कोई भी अधीनè थ अͬधकारȣ या कम[चारȣ

िजसे चाǒबयां Û यè त कȧ गयी हɇ, उÛ हɅ जेल से बाहर नहȣं ले जायेगा, उÛ हɅ इधर-उधर नहȣं

122 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

छोड़ेगा या उÛ हɅ ͩकसी अÛ य å यिÈत को Ĥदƣ नहȣं करेगा, तब के ͧसवाय जब वह जेल छोड़

रहा हो या Ôयटȣ से जा रहा हो

ू

, तब उÛ हɅ ऐसे अͬधकारȣ को पǐरदƣ करेगा, िजसे उÛ हɅ लेने

के ͧलए Ĥाͬधकत ͩकया जाये

ृ

, और वह उÛ हɅ यथा Ǔनदेͧशत सɋप देने के ǒबना अपना पद या

जेल नहȣं छोड़ेगा।

(2) वाडɟ, कोठǐरयɉ, बाहरȣ Ùवारɉ या गोदामɉ कȧ चाǒबयां, ͩकसी भी बहाने से, चाहे जो भी

हो, ͩकसी बÛ दȣ को नहȣं सɋपी जायɅगी।

(3) यǑद कोई चाबी खो जाती है तो वह ताला या ताले िजसकȧ ये चाबी हɇ उपयोग मɅ नहȣं

ͧलये जायɅगे È यɉͩक वे अब और सरͯ¢त नहȣं हɉगे

ु

, और उƣरदायी अͬधकारȣ उÛ हɅ अपने

è वयं के खच पर बदलने के ͧलए उƣरदायी होगा।

ȶ

96. राǒğ मɅ ͩकसी वाड[ या कोठरȣ मɅ Ĥवेश पर Ǔनबɍधन.- कोई भी अͬधकारȣ ͩकसी

भी कारण से राǒğ मɅ ͩकसी वाड[ या बिÛ दयɉ कȧ कोठरȣ मɅ Ĥवेश नहȣं करेगा, जब तक ͩक

अÛ य अͬधकारȣ साथ ना हो और त ब भी केवल बीमारȣ या अÛ य आपात का मामला हो।

97. जेल अͬधकाǐरयɉ का सतक[ होना.- (1) समè त जेल अͬधकारȣ, बिÛदयɉ के

Ǔनकल भागने को Ǔनवाǐरत करने मɅ भरसक Ĥय× न करने के ͧलए आबÙध हɇ और इसके ͧलए

जेलर और उसके अधीनè थ यह देखɅगे ͩक समè त सीǑढयां, रिèसयां, बांस, पाğ और अÛ य

वè तुएं जो Ǔनकल भागने को सकर बनाती हɇ

ु

, ͩकसी ऐसे è थान पर नहȣं छोड़ी गई हɇ िजससे

वे बÛ दȣ Ùवारा Ǔनकल भागने के काम लȣ जा सकती हɇ।

(2) समè त जेल अͬधकारȣ, ͩकसी तंबाकू, अफȧम, गांजा या अÛ य ĤǓतͪषÙव वè तुओं या

Ǔनयम Ùवारा अन£ात नहȣं कȧ गयी ͩकसी वè त

ु

ु के जेल मɅ Ĥवेश और ͩकसी बÛ दȣ को देने

से रोकने का भरसक Ĥय× न करने के ͧलए आबÙध हɇ।

(3) Ǔनयम Ùवारा यथा अन£ात के ͧसवाय समè त

ु

जेल अͬधकारȣ बिÛ दयɉ और बाहरȣ

å यिÈतयɉ के मÚ य संपक[ के ͩकसी Ĥय× न का Ǔनवारण और ǐरपोट[ करɅगे और जब कोई

संǑदÊध å यिÈत जेल के आस-पास घमते हए देखा जाए तो इस तØ य

ू

ु

कȧ ǐरपोट[ करɅगे।

98. जेल मɅ å यवè था और अनशासन बनाए रखना

ु

.- (1) समè त अधीनè थ अͬधकारȣ,

अͬधकाǐरयɉ और बिÛ दयɉ, दोनɉ के मÚ य जेल के Ĥबंध, å यवè था और अनशासन को बनाए

ु

रखने और जेल तथा उसमɅ रखे हए या उससे संबंͬधत समè त

ु

åयिÈतयɉ और संपͪƣ के

ͪवǽÙध ͩकसी å यिÈत Ùवारा आपराͬधक बल के Ĥयोग से सर¢ा और ĤǓतर¢ा Ùवारा

ु

सहायता करने के ͧलए आबÙध हɉगे।

(2) अधीनè थ अͬधकारȣ अपने वǐरç ठ अͬधकाǐरयɉ के समè त ͪवͬधपण[ आदेशɉ का त× प

ू

रता

से और कठोर अनपालन करने और समè त

ु

वǐरç ठ अͬधकाǐरयɉ और अǓतͬथयɉ का सà मान

के साथ å यवहार करने के ͧलए आबÙध हɇ।

(3) अधीनè थ अͬधकारȣ, त× ससमय Ĥवƣ

ृ

कत[åयɉ को, जो उÛ हɅ पालन करने हɇ, और वह

रȣǓत िजसमɅ उÛ हɅ उनको पालन करना है, ͪवǓनयͧमत करने वालȣ समè त ͪवͬधयɉ, Ǔनयमɉ,

ͪवǓनयमɉ, Ǔनदेशɉ और आदेशɉ का अनपालन करने के

ु

ͧलए आबÙध हɇ।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 123

(4) अधीनè थ अͬधकारȣ ͩकसी भी समय उÛ हɅ Û यè त कȧ गयी ͩकसी भी Ĥकार कȧ समè त

संपͪƣ कȧ समͬचत देखभाल करɅगे और जब भी अपे¢ा कȧ जाये सà य

ु

क Ǿप से लेखा दɅगे।

्

99. अनशासना× म

ु

क कार[वाई के ͧलए दाǓय× व.- Ĥ× येक जेलर या उसके अधीनè थ

कारागार का अͬधकारȣ जो ͩकसी कत[åय के अǓतĐमण या ͩकसी Ǔनयम या ͪवǓनयम या

स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा ͩकये गये ͩकसी ͪवͬधपण[ आदेश को जानबझकर भंग करने या उपे¢ा

ू

ू

का दोषी है या जो अन£ा या दो मास कȧ काला

ु

वͬध के ͧलए इस आशय कȧ पव[ ͧलͨखत

ू

सचना Ǒदये ǒबना उ

ू

सके काया[लय के कत[åयɉ से हट जाएगा या जो जानबझकर उसे मंजर

ू

ू

ͩकसी छÒटȣ से अͬधक ǽकेगा या जो ǒबना Ĥाͬधकार के अपने कारागार कत[åय के अलावा

ु

ͩकसी Ǔनयोजन मɅ लगेगा, या जो कायरता का दोषी होगा, वह अनशासना× म

ु

क काय[वाहȣ का

भागी होगा।

100. ͪवभागीय दंड.- Ĥ× येक जेलर और अधीनè थ अͬधकारȣ जो ͩकसी अपराध का

दोषी होगा वह दंͫडत ͩकये जाने का भागी होगा।

101. वाड[र ǐरपोट[ बक बनाए रखना

ु

.- (1) जेलर, जेल रिजè टर मɅ वाड[र ǐरपोट[ बक

ु

बनाए रखेगा जो इलेÈĚाǓनक ĤǾप मɅ हो सकेगी िजसमɅ वाड[रɉ या हैड वाड[र के ͪवǽÙध Ôयटȣ

ू

मɅ अवहेलना या गलती के ͧलए ǐरपोट[ कȧ जायेगी।

(2) यह ǐरपोट[ बक संबंͬधत कम[चाǐरवंद के साथ अधी¢क के सम¢ Ĥè त

ु

ु

ृ

त कȧ जायेगी।

102. Ǔनलंǒबत करने कȧ शिÈत.- जब कोई अधीनè थ अͬधकारȣ कोई अपराध काǐरत

ͩकये जाने का अͧभयÈ त

ु

या संǑदÊ ध है और अधी¢क कȧ राय है ͩक ऐसे अͬधकारȣ के

ͪवǽÙध Ĥथम ͸ç Òया मामला बनता है और मामले मɅ ͪवभाग कȧ ओर से पया[Ü त Ǿप से

कार[वाई नहȣं कȧ जा सकती है तो वह त× काल ऐसे अͬधकारȣ को Ǔनलंǒबत करेगा और उसे

मामले कȧ जांच करने या ͪवचारण करने कȧ अͬधकाǐरता रखने वाले मिजè Ěेट के सम¢

Ĥèतत करेगा।

ु

103. अपराध िजनमɅ अͧभयोजन संिèथत ͩकया जा सकता है.- Ǔनà नͧलͨखत अपराधɉ

के ͧलए, यǑद ͩकसी जेल अͬधकारȣ Ùवारा काǐरत ͩकये गये हɉ, ऐसे जेल अͬधकारȣ के

ͪवǽÙध अͧभयोजन संिèथत ͩकया जाएगा, अथा[त्:-

(क)

जानबझकर या उपे¢ापव[

ू

ूक Ǔनकल भागने कȧ अनमǓत देना

ु

;

(ख)

ǓनͪषÙध वè तुओं का बिÛ दयɉ को आपत[ू, बिÛ दयɉ के साथ अनाͬधकत संपक[

ृ

से संबंͬधत अͬधǓनयम कȧ धारा 42 के अधीन कोई अपराध और ऐसे

अपराधɉ का दç Ĥे

ु

रण;

(ग)

जेल के ͧलए आपत[ के ͧलए ͩकसी संͪवदा या करार से Ĥ× य

ू

¢त: या

अĤ× य¢त: सरोकार रखना या आपत[कता[ से कोई भɅट या ऋण ĤाÜ त

ू

करना;

और

(घ)

भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 केÛ ġȣय अͬधǓनयम संÉ यांक 45) या

अÛ य आपराͬधक ͪवͬध के अधीन दंडनीय कोई गंभीर अपराध।

124 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

परÛ तु साê य ऐसा हो िजससे दोषͧसिÙध अͬधसंभाåय हो और यǑद इसके ͧलए साê य

पया[Ü त नहȣं है ͩकÛ तु यह अधी¢क कȧ राय मɅ अͬधकारȣ कȧ दोͪषता को यिÈतयÈत ͪवæ वा

ु

ु

स

Ĥèतत करने के ͧलए पया[Ü त

ु

है तो वह अनशासना× म

ु

क कार[वाई कर सकेगा।

104. कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को ǐरपोट[ करना

ु

.- Ǔनयम 105 मɅ यथा

उिãलͨखत कोई अपराध, ͪवभागीय Ǿप से छोडा़, माफ ͩकया या दंͫडत नहȣं ͩकया जाएगा

और मामला िजसमɅ आपराͬधक अͧभयोजन संिè थत नहȣं ͩकया गया है कारागार Ǔनदेशालय

के Ĥमख को ǐरपोट[ ͩकया जाएगा।

ु

105. गंभीर मामलɉ मɅ पदÍ युǓत.- अधीनè थ अͬधकाǐरयɉ को, जो Ǔनàनͧलͨखत

अपराधɉ मɅ से कोई एक या अͬधक अपराध काǐरत करते हɇ, सामाÛ यत: पदÍ युǓत से दंͫडत

ͩकया जाएगा, या गंभीर मामलɉ मɅ जहां दो षͧसिÙध करने के पया[Ü त साê य हɉ, अͬधǓनयम

कȧ धारा 54 कȧ उप-धारा (1) के अधीन अͧभयोिजत ͩकया जाएगा, अथा[त्:-

(क) मǑदरा या अÛय मादक ġå य से मƣता कȧ दशा मɅ Ôयटȣ पर आना

ू

;

(ख)

पहरे पर होने के दौरान सोना;

(ग) आ× मर¢ा या जेल तोड़ने को दबाने के ͧसवाय बÛदȣ पर आघात करना या

ͩकसी बÛ दȣ को ͪवͬधͪवǽÙधतया दंͫडत करना;

(घ) मǑहला अहाता मɅ असà यक Ǿप से Ĥवेश करना या ͩकसी å य

्

िÈत को Ĥवेश

कȧ अनमǓत देना या मǑह

ु

ला बÛ दȣ के साथ कोई असà यक सà प

्

क[ बनाए

रखना;

(ङ) भोजन के आपत[ या ͪवतरण मɅ अǓनयͧमतताएं काǐरत करना या मौनानमǓत

ू

ु

देना;

(च) Ǔनजी Ĥयोजनɉ के ͧलए ͩकसी बÛ दȣ को Ǔनयोिजत करना; और

(छ) वǐरç ठ अͬधकाǐरयɉ कȧ अव£ा या उनसे धç ट

ृ

ता करना।

106. सेवा पिè त

ु

का मɅ दंड कȧ Ĥͪविçट.- अधीनè थ अͬधकारȣ के ͪवǽÙध लघ Ĥकार

ु

के आरोपɉ पर जांच और आदेश पाǐर त करते समय, अधी¢क के ͧलए ऐसे अͬधकारȣ कȧ सेवा

पिè त

ु

का मɅ, अपराध कȧ ĤकǓत और अͬधǓनणȸत ͩकये गये दंड को अͧभͧलͨखत करना

ृ

पया[Ü त होगा।

107. छÒटȣ मंजर करने कȧ शिÈत

ु

ू

.- िजला या ͪवशेष या अè थाई उप-जेलɉ के मामले

मɅ कारागारɉ के अधी¢क अपनी जेल के मÉ य

ु

वाड[र या वाड[र कȧ छÒटȣ मंजर करने के ͧलए

ु

ू

सशÈ त है।

108. मÉ य

ु

वाड[र और उसके कत[åय.- (1) अधी¢क के सामाÛ य Ǔनयंğण के

अÚ यधीन रहते हएु, मÉ य

ु

वाड[र मɅ जेल के भीतरȣ Ĥशासन के समè त Þ यौरɉ के पय[वे¢ण

Û यè त हɉगे।

(2) मÉ य

ु

वाड[र,-

(i) समè त अͬधकाǐरयɉ, उनके अधीनè थ और बिÛ दयɉ के Ùवारा इन Ǔनयमɉ के

उपबंधɉ के सà यक अनपालन के ͧलए उƣरदायी होगा और उसका यह कत[åय

्

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 125

है ͩक वह ͩकÛ हȣं å यिÈतयɉ Ùवारा इन Ǔनयमɉ के ͩकसी उपबंध के ͩकसी

अǓतलंघन को जेलर या अधी¢क के Ú यान मɅ लाये।

(ii) यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ पिèतका र

ु

खेगा, िजसमɅ जेल मɅ Ĥͪवç ट ͩकए गए

और छोड़े गये बिÛ दयɉ कȧ Þ यौरेवार सचना अͧभͧलͨखत कȧ जाती है।

ू

(iii) वाड[रɉ और बिÛ दयɉ के Ùवारा इन Ǔनयमɉ के समè त उपबंधɉ कȧ सà यक ्

पालना सǓनिæचत करेगा और कारागार के भीतर ͩकसी å य

ु

िÈत Ùवारा इन

Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के ͩकसी ऐसे अǓतलंघन को जेलर या अधी¢क के Ú यान

मɅ लायेगा िजसकȧ ͩकसी वाड[र ने जानबझकर अनशासन के भंग कȧ ǐरपोट[

ू

ु

देने मɅ उपे¢ा कȧ है जो उसके सं£ान मɅ है।

(iv) समè त शैͯ¢क और सधारा× म

ु

क काय[Đमɉ के सफलतापव[क ͩĐयाÛ व

ू

यन और

समè त कारागार सर¢ा

ु

उपायɉ के सà यक Ǿप से Ĥवत[न मɅ जेलर कȧ

्

सहायता करेगा;

(v) Ĥात: ͬगनती परेड से दोपहर ͬगनती और ͩफर 3:00 पीएम से बंद करने के

समय पर कत[åय पर अͧभǓनयोिजत रहेगा और गाड[ के Ĥ× येक पǐरवत[न पर

बिÛ दयɉ कȧ जांच करेगा;

(vi) बिÛ दयɉ के ͧलए भोजन कȧ तैयारȣ और ͪवतरण कȧ Ǔनगरानी करेगा;

(vii) कारागार मɅ अͧभǓनयोिजत वाड[रɉ के काय[ और वाड[रɉ का पय[वे¢ण करेगा और

गाडɟ कȧ राǒğ जांच संचाͧलत करेगा और सǓनिæचत करेगा ͩक वे सतक[ और

ु

चौकÛने हɇ;

(viii) कत[åय पर होने के दौरान जेल के काय[ और अनशासन का पय[वे¢ण करते

ु

हुए और वाड[रɉ और ͧसÙधदोष अͬधकारȣ को सतक[ रखते हएु, बिÛ दयɉ के

मÚ य Ǔनरंतर आस-पास चलता रहेगा;

(ix) उ× पादन केÛ ġɉ पर लगे हए Įͧमकɉ Ùवारा समय के दपयोग

ु

ु

, Ĥ× याͧशत

माğाओं मɅ È वाͧलटȣ उ× पादन को सǓनिæचत करेगा और बिÛ द

ु

यɉ को, जो

Ĥ× येक सबुह Įम के दायी हɇ, को उनकȧ अपनी-अपनी काय[ दल ͪवतǐरत

करेगा;

(x) ͩकसी वाड[र के Ĥभार मɅ रखे गये Ĥ× येक बÛ दȣ का वहȣ नाम समͬचत टोलȣ

ु

पिèत

ु

का मɅ Ĥͪवçट करवायेगा;

(xi) समè त बांस, खड़े è तंभ, खंभे, सीǑढ़ यां, रिèसयां, वैल ͬगयर और अÛ य वè तुएं

जो ͩकसी बÛ दȣ के Ǔनकल भागने के ͧलए संभाå यत: ĤयÈ त

ु

होने वालȣ या

सकर बनाने वालȣ हɉ

ु

, को हटाए जाने और बिÛ दयɉ कȧ पहंच से परे रखा

ु

जाना काǐरत करेगा और उÛ हɅ भंडा रण और Ǔनयंğण के ͧलए ͪवǑहत è थानɉ

मɅ रखवायेगा;

(xii) समè त जाͧलयɉ, दरवाजɉ और वैसी हȣ अÛय चीजɉ को सरͯ¢त करवायेगा

ु

और समय-समय पर è वयं का समाधान करेगा ͩक वे सरͯ¢त हɇ

ु

;

126 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(xiii) अपने वाड[रɉ कȧ उपसंजाǓत और अनशासन के ͧलए उƣरदायी होगा और यǑद

ु

कोई वाड[र, जबͩक वह Ôयटȣ पर हो

ू

, अनͬचत Ǿप से पोशाक पहने हए पाया

ु

ु

जाता है उसके Ùवारा इसकȧ ǐरपोट[ उÍ चतर अͬधकाǐरयɉ को कȧ जायेगी;

(xiv) जेलर या काय[कारȣ अͬधकाǐरयɉ कȧ समè त दैǓनक कत[åयɉ मɅ सहायता करेगा

और जेलर कȧ उपिèथǓत मɅ, Ĥ× येक सबह शयन वाडɟ

ु

, कोठरȣ और अÛ य

क¢ खोलेगा और बिÛ दयɉ को ͬगनेगा;

(xv) शौचालय और समè त è नानघरɉ के उपयोग और फȧͫडंग परेडɉ का पय[वे¢ण

करेगा और देखेगा ͩक कोई गंदगी या कड़ा जेल के आस

ू

-पास नहȣं रहने Ǒदया

गया है और नाले साफ रखे गये हɇ;

(xvi) सǓनिæचत करेगा ͩक वाड[ èवÍछ और Ǒदन के समय के दौरान संवाǓतत हɇ

ु

और ǒबछौना उͬचत Ǿप से समेटे हए और å य

ु

विèथत हɇ; और

(xvii) जेलर या उप-जेलर कȧ उपिèथǓत मɅ बिÛ दयɉ को ͬगनेगा और तलाश करेगा

और बिÛ दयɉ को Ĥ× येक शाम ͪवǑहत समय पर उनको अपने-अपने वाडɟ,

सेलɉ और अÛ य क¢ मɅ बंद करेगा।

109. गाड[ के भारमोचन कȧ रȣǓत.- (1) भारमोचन गाड[ का मÉ य

ु

वाड[र, Ôयटȣ पर

ू

गाड[ के भारमोचन के ͧलए Ǔनयत घंटे से कम से कम दस ͧमनट पव[ू, जेल के मÉ य

ु

गेट पर

भारमोचन गाड[ के वाड[रɉ को एकǒğत करेगा और उͬचत समय पर वह वाड[रɉ के भारमोचन

गाड[ के उनके अपने-अपने पदɉ को Ĥगमन करवायेगा और भारमोͬचत होने वाले गाड[ को

हटायेगा।

(2) गाड[ को भारमोचन करते समय, जेल कȧ दȣवारɉ से बाहर काय[ कर रहे दलɉ के वाड[र

और भारमोचन गाड[ का मÉ य

ु

वाड[र, त× कालȣन Ĥभारȣ और हटाये जाने वाले वाड[रɉ को हटाने

से पव[ू, बिÛ दयɉ कȧ ͬगनती करेगा और è वयं का समाधान करेगा ͩक दल पण[ है और दल

ू

पिèत

ु

का मɅ अͧभͧलͨखत रȣǓत मɅ ͧलखेगा।

110. वाड[रɉ का Ĥगमन.- (1) वाड[र चाहे Ôयटȣ पर जा रहे हɉ या Ôयटȣ से जा रहे हɉ

ू

ू

,

दोहरȣ कतार मɅ Ĥगͧमत ͩकये जायɅगे और Ĥ× येक वाड[र भारमोचन और भारमोͬचत मÉ य

ु

वाड[रɉ, दोनɉ कȧ उपिèथǓत मɅ पदè थाͪपत ͩकया जायेगा, भारमोचन वाड[र दè ते के अĒ से

लेते हए और भारमोͬचत वाड[र को दè ते

ु

के पç ठ

ृ

भाग से ले जाते हए।

ु

(2) जब भारमोचन ĤͩĐया पण[ हो जाती है

ू

, भारमोͬचत Ĥमख वाड[र भारमोͬचत वाड[रɉ को

ु

जेल से बाहर Ĥगमन करवायेगा और तब उÛ हɅ ͪवसिज[त करेगा।

111. गेट संतǐरयɉ का बदलाव.- कत[åयाǾढ़ Ĥमख वाड[र यह देखेगा ͩक Ǒदन के गेट

ु

संतरȣ और गेटकȧपर अनदेशɉ के अनसार बदल Ǒदये गये हɇ।

ु

ु

112. Ĥमख वाड[र के Ôयटȣ के घंटे

ु

ू

.- (1) Ĥ× येक Ĥमख वाड[र सामाÛ य

ु

त: आधा Ǒदवस

तथा राǒğ को एक पहरे के ͧलए और Ĥात: वाडɟ, सेलɉ और अÛ य क¢ɉ के खोलने पर भी

और राǒğ को बिÛ दयɉ को बंद करने के समय भी Ôयटȣ पर रहेगा।

ू

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 127

(2) Ôयटȣ कȧ कालावͬध इस Ĥकार å य

ू

विèथत होगी ͩक Ĥमख वाड[र समè त

ु

Ǒदन और राǒğ

ͩकसी भी Ĥकार कȧ Ôयटȣ से वाड[रɉ के भारमोचन के समय पर उपिèथत रहेगा।

ू

113. मǑहला वाड[रɉ का बदलना.- Ĥ× येक बदलाव पर, Ôयटȣ से भारमोͬचत और Ôयटȣ

ू

ू

पर भारमोचन मǑहला वाड[र, मǑहला वाड[ अहाते मɅ Ĥवेश ͩकये ǒबना, जहां उपलÞ ध हो,

मǑहला वाड[र और ͧसÙधदोष चौकȧदार मǑहला को आहत करने के Ùवारा अͧभǓनिæचत करेगी

ू

ͩक È या समè त मǑहला बÛ दȣ सरͯ¢त अͧभर¢ा मɅ हɇ

ु

?

114. चाबी के डÞबे का उपयोग.- जेल कȧ चाǒबयां, जब उपयोग मɅ नहȣं आ रहȣ हɉ

या जेल के ͩकसी अÛय अͬधकारȣ कȧ å यिÈतगत अͧभर¢ा मɅ हɉ, मÉ य

ु

गेट पर चाबी के

डÞबे मɅ रखी जायɅगी और ऐसे पाğ कȧ चाबी Ǒदन के समय के दौरान Ĥमख

ु

वाड[र Ùवारा और

राǒğ के दौरान त×समय Ôयटȣ पर गæ त

ू

अͬधकारȣ Ùवारा ĤǓतधाǐरत कȧ जायेगी।

115. è टाउट चैन का उपयोग.- ͩकसी अͬधकारȣ को, जब वह Ôयटȣ पर हो

ू

, कोई

चाǒबयां उसके पास रखनी होती हɇ तो वह उÛ हɅ मजबत कड़ी

ू

(è टाउट चैन) से अपने पास

बांधकर रखेगा।

116. Ĥमख वाड[रɉ का उƣरदाǓय× व

ु

.- Ǔनकल भागने कȧ घटना होने कȧ दशा मɅ Ĥमख

ु

वाड[र मÉयत

ु

: उƣरदायी ठहराया जाएगा जब तक ͩक समाधानĤद Ǿप मɅ यह साǒबत न

ͩकया जाए ͩक Ĥमख वाड[र कȧ ओर से कत[åय कȧ ͧशͬथलता के कारण Ǔनकल भागना नहȣं

ु

हआ।

ु

117. वाड[र के कत[åय.- (1) Ĥ× येक वाड[र का अधी¢क या जेलर Ùवारा समनǑदçट

ु

कोई ͪवͧशçट कत[åय होगा जैसे ͩक ͪवͧशçट वाड[ अथवा वाडɟ के संवग[ या ͪवͧशçट काय[शाला

अथवा काय[शालाओं का संवग[ अथवा जेल के भीतर या बाहर बिÛ दयɉ के ͪवͧशçट दल का

Ĥभार।

(2) वाड[रɉ के पदɉ और कत[åयɉ कȧ बारंबार अदला-बदलȣ कȧ जाएगी ताͩक बिÛ दयɉ मɅ से

ͩकसी के साथ è थायी संबंध बनाने से वाड[रɉ को रोका जा सके।

(3) काय[शालाओं के Ĥभारȣ वाड[र काय[शालाओं मɅ रखे हये समè त

ु

औजारɉ और संपͪƣ के

ͧलए उƣरदायी हɉगे।

118. वाड[रɉ के अǓतǐरÈ त कत[åय.- इन Ǔनयमɉ मɅ अÛ यथा ͪवǑहत कत[åयɉ के

अǓतǐरÈ त, समèत वाड[रɉ का यह कत[åय होगा, ͩक वे-

(क)

उÛहɅ सɋपे गये बिÛ दयɉ को ͬगनɅगे और मÉ य

ु

वाड[र को संÉ या घोͪष त

करɅगे;

(ख)

Ôयटȣ पर होने पर खड़े रहɅगे या गæ त

ू

करɅगे और ͩकसी भी कारण पर वे

अपना बैãट नहȣं उतार सकɅ गे या Ôयटȣ पर होने पर लेटेगा या बैठेगा

ू

नहȣं;

(ग)

उनके Ĥभार मɅ बिÛ दयɉ कȧ संÉया £ात रखɅगे और उनकȧ Ôयटȣ कȧ

ू

बारȣ के दौरान बारंबार बिÛ दयɉ कȧ ͬगनती करɅगे और è वयं का समाधान

करɅगे ͩक उनकȧ अͧभर¢ा मɅ बिÛ दयɉ कȧ सहȣ संÉ या है;

128 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(घ)

समèत बिÛ दयɉ कȧ उनके दल के साथ उÛहɅ सɋपे जाने के समय उनकȧ

ऐसी जांच करɅगे जैसी ͩकसी अÛय åयिÈत को उनका Ĥभार Ǒदए जाते

समय कȧ जाती और ऐसे अÛय समय पर जब उनकȧ Ǔनगरानी रखने के

दौरान ऐसा करना आवæ यक हो और बिÛदयɉ के दल मɅ से ͩकसी के

पास ĤǓतͪषÙध वèतओं का पता चलने पर उसकȧ ǐरपोट[ करɅगे

ु

;

(ङ)

तंबाक या ͩकसी औषध या धĨपान साधन या धन का या भोजन कȧ

ू

ू

अèवीकत वè त

ृ

ुओं के उपयोग या कÞ जे को Ǔनवाǐरत करɅगे;

(च)

देखɅगे ͩक बÛ दȣ उनके उपयोग के ͧलए तैयार और आपत[ ͩकये जाने के

ू

अलावा कोई अनाज, सिÞजयां, बेरȣ या फलɉ को चोरȣ नहȣं करते हɇ या

नहȣं खाते हɇ और पानी नहȣं पीते हɇ;

(छ)

Įम के ͧलए दंडाǑदçट ͧसÙधदोषɉ के मामले मɅ, Ǒढलाई और अपण[ काय[

ू

के समèत मामलɉ कȧ ǐरपोट[ दɅगे;

(ज)

समèत जोर से बातचीत करने, हंसने, गाने, खेलने या झगड़ा करने या

अÛ य अनͬचत å य

ु

वहार को Ǔनवाǐरत करɅगे;

(झ)

देखɅगे ͩक बिÛ दयɉ को एक è थान से दसरे è था

ू

न पर ले जाते समय वे

Ĥगमन करɅगे और ͩक वे अपने समͬचत è था

ु

न नहȣं छोड़ते हɇ या जेल के

आस-पास आवारागदȹ नहȣं करते हɇ;

(ञ)

देखɅगे ͩक कोई भी बÛ दȣ ǒबना Ĥाͬधकार के अपना अहाता न छोड़े और

न हȣ ͩकसी बÛ दȣ के साथ, िजससे उसका कोई समͬचत सरोकार नहȣं है

ु

या अÛ य वग[ या दल के ͩकसी बÛ दȣ के साथ, संपक[ करता है;

(ट)

देखɅगे ͩक कोई गंदगी या कड़ा जेल के आप

ू

-पास नहȣं पड़े रहने Ǒदया

गया है और ͩक नाले साफ रखे गए हɇ और उन सफाई कͧम[यɉ, जो

अपने काय[ कȧ उपे¢ा करते हɇ, के बारे मɅ ǐरपोट[ करɅगे;

(ठ)

नालɉ या इस Ĥयोजन के ͧलए उपलÞ ध करवाये गये è थानɉ के अलावा

ͩकसी अÛ य è थान मɅ पेशाब या शौच करने वाले बिÛ दयɉ कȧ ǐरपोट[

करɅगे और कोई बÛदȣ जो काय[ समय मɅ शौचालय जाता है, जेलर के

Ú यान मɅ लायɅगे;

(ड)

देखɅगे ͩक ͩकसी बÛ दȣ, िजसे अनͬधकत समय पर शौचालय के ͧलए

ृ

जाना है, को उसके दल से दर रखते हए उƣरदायी अͬधकारȣ के Ĥभार मɅ

ू

ु

सɋपा गया है;

(ढ)

बिÛ दयɉ के उनके दलɉ मɅ åयिÈतयɉ, कपड़ɉ, ǒबछौनɉ, Ħेèट Ǒटकटɉ, घेरɉ,

बेͫड़ यɉ, Üलेटɉ और कपɉ कȧ सफाई और उनके ͩकटɉ कȧ समͬचत

ु

åयवè था देखɅगे;

(ण)

देखɅगे ͩक बÛ दȣ केवल èनान परेड पर हȣ èनान करते हɇ और ͩक

ǒबछौना आदेश के अनसार सखाया गया है

ु

ु

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 129

(त)

ͩकसी बÛदȣ के बीमार होने के संकेत या बीमारȣ कȧ ͧशकायत करने वाले

ͩकसी बÛ दȣ के बारे मɅ जेलर या मÉ य

ु

वाड[र के Ú यान मɅ लायɅगे;

(थ)

Ǔनकल भागने या हमला करने या ͪवġोह या ǓनͪषÙध वèतओं को

ु

अͧभĤाÜत करने कȧ जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ के ͪवǽÙध ͩकसी भͧमका कȧ और

ू

जेल Ǔनयमɉ के Ĥ× येक भंग कȧ ǐरपोट[ करɅगे;

(द)

वèğɉ या जेल कȧ संपͪƣ को जानबझकर ¢Ǔत के

ू

ͩकसी मामले कȧ

ǐरपोट[ करɅगे;

(ध)

बिÛ दयɉ को ͬगनती और परेडɉ के ͧलए तैयार करɅगे और देखɅगे ͩक

Ĥ×येक बÛ दȣ अपने समͬचत è था

ु

न पर समͬचत Đम मɅ आता है

ु

, सहȣ

åयवहार करता है और शांत रहता है;

(न)

ͩकसी बÛ दȣ के लापता होने के तØय कȧ जेलर या अÛ य उƣरदायी

अͬधकारȣ को तंरत ǐरपोट[ करɅगे

ु

;

(प)

देखɅगे ͩक कोई भोजन बिÛ दयɉ Ùवारा Ǔछपाकर नहȣं रखा गया है, ͩक

Ĥ×येक बÛ दȣ अपने भोजन कȧ समͬचत माğा ĤाÜत करता है और ͩक

ु

कोई बÛ दȣ अपना भोजन दसरे को नहȣं देता है

ू

, ͩकसी रसोइये कȧ, जो

बÛदȣ को कम माğा देता है या ͩकसी को बहत अͬधक देकर प¢ लेता

ु

है, ǐरपोट[ करɅगे; और

(फ)

अपने आयधɉ और सैǓनक सामĒी को साफ

ु

-सथरा और å य

ु

विè थ त और

त× काल उपयोग हेत उपयÈत रखɅगे।

ु

ु

119. वाड[रɉ कȧ वदȹ.- (1) Ĥ×येक वाड[र जब वह Ôयटȣ पर हो

ू

, समè त समय, अपनी

साफ और उͬचत वदȹ मɅ होगा और अपना बैãट पहनेगा और एक छड़ी (पद सचक ͬचéन

ू

)

वहन करेगा।

(2) छड़ी लप और सगमता से ͪवयोिजत बटन से या िè Ĥं

ू

ु

ग िÈ लप के साधन Ùवारा बैãट पर

लटकȧ होनी चाǑहये।

120. मǑहला वाड[र.- Ĥ×येक जेल मɅ, िजसमɅ मǑहला बÛ दȣ पǐरǽÙध कȧ गयी हɇ,

मǑहला वाड[र होगी।

121. मǑहला वाड[र कȧ ǓनयिÈत

ु

.- मǑहला वाड[रɉ कȧ ǓनयिÈत राजè था

ु

न जेल

अधीनè थ सेवा Ǔनयम, 1998 के उपबंधɉ के अनसार कȧ जायेगी।

ु

122. मǑहला बिÛ दयɉ पर Ǔनयंğण.- अधी¢क के सामाÛ य Ǔनयंğण के अÚ यधीन रहते

हएु, मǑहला वाड[र का मǑहला बिÛ दयɉ पर Ǔनयंğण होगा और वह मǑहला बिÛ दयɉ कȧ

देखभाल और अधी¢ण के ͧलए उƣरदायी होगी।

123. मǑहला बिÛ दयɉ कȧ Ĥवेश के दौरान तलाशी.- (1) मǑहला वाड[र जेल मɅ Ĥवेश

पर समè त मǑहला बिÛ दयɉ कȧ तलाशी लेगी और उनके पास से ĤाÜत समè त ĤǓतͪषÙध

वè तुओं को हटायेगी और ͩकसी åयिÈत पर ͩकÛहȣं घावɉ या Ǔनशानɉ के अͧभलेख के ͧलए

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के आदेश के अधीन ऐसे बिÛ दयɉ का परȣ¢ण भी करेगी।

130 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) उनके साथ Ĥदƣ या उनके साथ ĤाÜत धन या अÛय संपͪƣ जेलर को सɋपी जायɅगी।

(3) ǓनͪषÙध वèतओं के ĤǓत

ु

धारण को Ǔनवाǐरत करने या जब ऐसा करने को वǐरçठ

अͬधकारȣ Ùवारा आदेͧशत ͩकया जाये, मǑहला वाड[र पǐरǽÙध मǑहला बिÛ दयɉ कȧ तलाशी भी

ĤǓतǑदन लेगी और मǑहला बÛ दȣ कȧ तलाशी या परȣ¢ण केवल मǑहलाओं कȧ उपिèथǓत मɅ

ͩकया जायेगा।

124. ताला खोलने और बंद करने के दौरान उपिèथǓत.- मǑहला वाड[र ĤǓत Ǒदन

Ĥात:काल मǑहला बिÛ दयɉ के वाडɟ को खोलने और उनकȧ ͬगनती करने के समय उपिèथत

होगी और इसी भांǓत राǒğ मɅ ताला बंद करने पर उपिèथत होगी और देखेगी ͩक Ĥ×येक

बÛ दȣ उपिèथत है।

125. सफाई के बारे मɅ पय[वे¢ण.- मǑहला वाड[र यह देखेगी ͩक जैसे हȣ Ĥात:काल

बिÛ दयɉ को बाहर Ǔनकाला जाये, वाड[ अÍछȤ तरह से साफ और èवÍछ ͩकये जायɅ, मǑहला

जेल के वक[ -शैड और अÛय समèत भागɉ पर झाड लगायी जाये और साफ ͩकये जायɅ।

ू

126. कायɟ का आबंटन.- अधी¢क और जेलर के Ǔनयंğण के अÚ ययधीन रहते हये

ु

मǑहला वाड[र, Įम के ͧलए दंडाǑदçट मǑहला ͧसÙधदोषɉ को, Įम के वगɟ के अनसार िजसके

ु

ͧलए ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा Ĥ× येक को उƣीण[ ͩकया गया है, काय[ का आबंटन करेगी

और देखेगी ͩक कायɟ का सà यक Ǿप से पालन हआ है और ऐसे ͧसÙधदोष

्

ु

कȧ ǐरपोट[ भी

करेगी िजसने अपना काय[ नहȣं ͩकया है।

127. कपड़ɉ और ǒबछौनɉ कȧ å यवè था.- मǑहला वाड[र देखेगी ͩक मǑहला बÛ दȣ अपने

आप मɅ और कपड़ɉ से èवÍछ हɇ, उनके पास कपड़ɉ कȧ ͪवǑहत माğा है, ͩक उनके उपयोग मɅ

नहȣं आ रहे वè ğ और ǒबछौने Ĥ× येक बÛ दȣ को समनदेͧशत èथान पर उͬचत तौर पर

ु

सखाये

ु

, समेटे और åयविèथत ͩकये गये हɇ।

128. भोजन का समͬचत ͪवतरण

ु

.- मǑहला वाड[र मǑहला बिÛ दयɉ को भोजन के

ͪवतरण का सावधानीपव[क पय[वे¢ण करेगी

ू

, और देखेगी ͩक Ĥ× येक को उसका समͬचत राशन

ु

ĤाÜत होता है और ऐसे ͩकसी मामले कȧ, िजसमɅ भोजन खराब है या खराब पकाया गया है

या माğा मɅ अपया[Üत है, अधी¢क को ǐरपोट[ करेगी।

129. पǽष बिÛ द

ु

यɉ के Ĥवेश का ĤǓतषेध.- (1) मǑहला वाड[र देखेगी ͩक जब तक

Ĥाͬधकत जेल अͬधकारȣ साथ ना हो

ृ

, कोई पǽष बÛ दȣ

ु

मǑहला जेल मɅ Ĥवेश नहȣं करे।

(2) मǑहला वाड[र ऐसे åयिÈत कȧ जो, मǑहला जेल मɅ Ĥवेश के ͧलए ǒबना Ĥाͬधकार के या

उसमɅ ǒबना ͩकसी काम के, Ĥवेश करता है या ऐसी जेल मɅ Ĥवेश का Ĥय×न करता है,

अधी¢क या अÛ य जेल अͬधकारȣ को ǐरपोट[ करेगी।

130. कोठरȣ मɅ मǑहला बÛदȣ.- (1) जब एक मǑहला बÛदȣ मǑहला अहाता मɅ ͩकसी

कोठरȣ मɅ ǓनǽÙध है, मǑहला वाड[र बिÛ द यɉ कȧ मांगɉ पर Ú यान देने और आ× मह× या को

रोकने के ͧलए कोठरȣ कȧ चाǒबयɉ के साथ अहाते मɅ सदैव उपिèथ त रहेगी।

(2) यǑद कोई मǑहला बÛ दȣ राǒğ को कोठरȣ मɅ पǐरǽÙध कȧ गई है तो मǑहला वाड[र कोठरȣ

के Ǔनकट उपयÈत è था

ु

न पर उपिèथ त रहेगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 131

131. गेटकȧपर.- (1) यǑद मǑहला बÛदȣ सेल मɅ पǐरǽÙध कȧ गई है तो दो वǐरçठ

और द¢ Ĥमख वाड[र गेटकȧपर के कत[åयɉ

ु

के पालन के ͧलए अͧभǓनयोिजत ͩकये जायɅगे।

(2) जेलɉ के अधी¢क इस उƣरदायी कत[åय के ͧलए सवȾƣम åयिÈत के चयन मɅ बड़ी

सावधानी बरतɅगे।

(3) गेटकȧपर के कत[åय Ĥ×येक तीन मास मɅ बदले जायɅगे।

132. गेटकȧपर के कत[åयɉ का बदलना.- (1) Ĥथम Ǔनगरानी का गेटकȧपर जेल खलने

ु

पर Ôयटȣ पर आयेगा और Ĥ×येक गेटकȧपर

ू

, जब तक भारमोͬचत न कर Ǒदया जाये, Ùवारɉ के

मÚ य रहेगा।

(2) गेटकȧपर के Ĥ×येक बदलाव पर भारमोͬचत और भारमोचक, दोनɉ अͬधकाǐरयɉ Ùवारा

गेटकȧपर रिजèटर मɅ बदलाव के समय कȧ Ĥͪविçट कȧ जाएगी, जो इलेÈ ĚाǓनक ĤǾप मɅ हो

सकेगी।

(3) जहां आवæ यक हो, सर¢ा कȧ

ु

͸िçट से मÉ य

ु

गेटकȧपर कȧ सहायता के ͧलए एक दसरा

ू

गेटकȧपर भी Ǔनयोिजत ͩकया जा सकता है।

133. गेट रिजè टर.- (1) गेटकȧपर दो गेट रिजè टर रखेगा, जो यथा ͪवǓनǑद[çट ĤǾप

मɅ इलेÈ ĚॉǓनक ĤǾप मɅ हो सकɅ गे।

(2) वह समè त जेल अͬधकाǐरयɉ, बिÛ दयɉ और उन अÛ य å यिÈतयɉ, जो जेल से बाहर या

अंदर आते और जाते हɇ के नाम यथा ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ एक रिजè टर मɅ अͧभͧलͨखत करेगा

और दसरे मɅ वह उन समè त

ू

वè तुओं, औजार भÖडारɉ का, या जो Ùवारɉ के माÚ यम से या

तो जेल के भीतर आते हɇ या बाहर जाते हɇ, ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ ǑटÜपण करेगा।

(3) गेटकȧपर Ĥ× येक å यिÈत और वè तु के Ĥवेश और Ǔनकास के घंटे और ͧमनट

अͧभͧलͨखत करेगा और अपनी सवȾƣम ¢मता के अनसार

ु

, जेल से या उसके भीतर ͩकसी भी

संपͪƣ को अनͬचत तरȣके से हटाने का या जेल पǐरसर मɅ ͩकÛ हȣं

ु

ĤǓतͪषÙध वè तुओं के Ĥवेश

का Ǔनवारण करेगा।

134. गेट और राèते पर सफाई.- (1) गेटकȧपर, जेलर या नए बिÛ दयɉ को ĤाÜ त

करने के ͧलए ĤǓतǓनयÈ त

ु

ͩकये गये अͬधकारȣ कȧ स हायता करेगा।

(2) वह मÉ य

ु

गेट और उनके मÚ य के राèते और उसके Ĥभार के अधीन रखी हयी बे

ु

ͫड़ यɉ

और अÛ य वè तुओं कȧ सफाई के ͧलए उƣरदायी होगा।

(3) कोई भी बÛ दȣ मÉ य

ु

गेट वाले ¢ेğ मɅ Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा।

135. गेट के Ĥकार.- (1) Ĥ×येक जेल के मÉय Ĥवेश गेट पर दोहरा गेट होगा

ु

, िजसके

मÚ य मɅ जगह होगी, Ĥ× येक गेट मɅ, एक फाटक होगा िजसके एक सरͯ¢त कसाव होगा िजसे

ु

सगमता से बंद ͩकया जा सके।

ु

(2) भीतरȣ गेट एक बैटन डोर होगा िजसमɅ एक आई-हॉल (eye hole) होगा िजससे गेटकȧपर

ͩकसी åयिÈत को देख सके जो जेल छोड़कर जा रहा है और यह भी देख सके ͩक बÛ दȣ गेट

को बलपव[क खोलने कȧ तैयारȣ से भी

ू

तर इकÒठे तो नहȣं हो रहे हɇ।

132 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) बाहरȣ गेट, लोहे का जालȣदार गेट होगा और सामाÛ य Ĥयोजनɉ के ͧलए समè त आना-

जाना उप-दरवाजɉ के माÚ यम से हȣ होगा।

136. गेट खोलने और बंद करने कȧ ĤͩĐया.- (1) गेटकȧपर एक समय मɅ एक हȣ गेट

खोलेगा और ͩकÛहȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ, एक साथ दोनɉ गेट खले नहȣं रखेगा भले हȣ å य

ु

िÈत

िजसे गेट से बाहर जाना है वह उÍच पदधारȣ या बÛ दȣ हो।

(2) दसरा गेट खोलने से पव[

ू

ू, पहले गेट पर, िजसके माÚ यम से उÍ च पदधारȣ या बÛ दȣ

गजरता है

ु

, सावधानीपव[क चटकनी लगी होगी और सरͯ¢त Ǿप से ता

ू

ु

ला लगा होगा।

(3) गेटकȧपर, जो इस Ǔनयम कȧ उपे¢ा करता है अनशासना×मक कार[वाई का दायी होगा।

ु

(4) जेलर यह सǓनिæचत करने के ͧलए भी उƣरदायी ठहराया जायेगा ͩक यह Ǔनयम कठोरता

ु

से पालन ͩकया जाता है।

137. चाǒबयां रखने कȧ ĤͩĐया.- मÉ य

ु

गेट कȧ चाǒबयां उनके समǾप, यÙयͪप

ǒबãकल स͸श नहȣं

ु

, आठ अÛयɉ के साथ गÍछे मɅ रखी जायɅगी और गेटकȧपर कȧ कमर से

ु

मजबत चैन से जड़ी हɉगी जो बिÛ द

ू

ु

यɉ के ͧलए चाǒबयɉ को अͧभĤाÜत करने और उनमɅ से

कौनसी गेट के तालɉ के ͧलए उपयÈत होगी को अͧभǓनिæचत करने को कǑठन बनाकर

ु

वाèतव मɅ जेल कȧ सर¢ा को बढ़ायेगा।

ु

138. चाǒबयɉ का सɋपा जाना.- (1) गेटकȧपर भीतरȣ और बाहरȣ गेट कȧ चाǒबयां

अपनी Ǔनजी अͧभर¢ा से तब तक नहȣं जाने देगा जब तक ͩक सांय:काल मɅ हवालात परȣ

ू

नहȣं हो जाती है।

(2) हवालात के पण[ होने पर

ू

, भीतरȣ गेट के फाटक पर एक दसरा

ू

पैडलॉक लगाया जाएगा।

(3) गेटकȧपर तब भीतरȣ और बाहरȣ गेट के बड़े मड़ने वाले गेट कȧ चाबी जेलर कȧ उपिèथǓत

ु

मɅ Ĥमख वाड[र को सɋप देगा

ु

, जो इसे राǒğ मɅ काम नहȣं आने वालȣ चाǒबयɉ के साथ गेट

कȧ-बॉÈस मɅ रखकर ताला लगायेगा।

(4) गेटकȧपर जेलर कȧ उपिè थǓत मɅ, भीतरȣ फाटक कȧ चाǒबयɉ मɅ से एक Ĥमख वाड[र को

ु

,

िजसे जेल के भीतर गæ त करनी है और भीतरȣ फाटक गेट कȧ अÛय चाबी राǒğ Ôयटȣ

अͬधकारȣ या राǒğ गæत अͬधकारȣ को और बाहरȣ फाटक गेट कȧ चाबी, अÛय चाǒबयɉ के

साथ, राǒğ गेट संतरȣ को सɋपेगा।

139. मÉ य

ु

गेट के मÚ य मɅ माग[ मɅ रखी जाने वालȣ वè तुएं.- मÉ य

ु

गेट के मÚ य मɅ

माग[ मɅ Ǔनà नͧलͨखत वè तुएं रखी जा सकɅ गी, अथा[त्:-

(क) जेल घड़ी;

(ख) दȣवार पर è थायी Ǿप से लगाया गया कȧ-बॉÈ स, िजसमɅ ताला लगा

हआ हो

ु

;

(ग)

मापने वालȣ छड़;

(घ)

उपयोग के ͧलए तैयार दȣवार पर टंगी हई बे

ु

ͫड़ यां और हथकͫड़ यां;

(ङ)

गेटकȧपर कȧ पè त

ु

कɉ और लेखन-सामͬĒयɉ के ͧलए èटɇͫडंग डेè क;

(च)

आͬधकाǐरक और अनाͬधकाǐरक आगंतकɉ कȧ सची

ु

ू

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 133

(छ) अिÊनशमन के ͧलए, उपकरण, यǑद कोई हो;

(ज) राǒğ अलामɟ के मामले मɅ, Ĥकाश के ͧलए वèतएं

ु

(टॉच[ इ× याǑद); और

(झ) बिÛ दयɉ कȧ तलाशी के ͧलए मैटल ͫडटेÈ टर या कोई अÛ य इलेÈĚाǓनक

गैजेट।

140. बिÛ दयɉ कȧ बाहर जाने के ͧलए ĤͩĐया.- जब बिÛ दयɉ को जेल से बाहर या

भीतर ले जाना हो तो Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐया का ͸ढ़ता से पालन ͩकया जाएगा, अथा[त्:-

(क) गेटकȧपर पहले उÛ हɅ भीतरȣ गेट मɅ से जाने देगा और उसके बाद इसे

ताला लगायेगा;

(ख) तब वह जेल छोड़कर जा रहे दल के Ĥ×येक सदè य का परा नाम गेट

ू

रिजèटर मɅ ͧलखेगा;

(ग) वाड[र, जो Ĥभारȣ है, का नाम और ͧसÙधदोष ओवरͧसयर का नाम जो

उसकȧ सहायता कर रहा है;

(घ) ये Ĥͪविçटयां सावधानीपव[क ͩकए जाने प

ू

र, वह बाहरȣ गेट खोलेगा और

यह देखने के ͧलए ͩक उसके रिजè टर मɅ Ĥͪवçट कल संÉ या

ु

मɅ कोई

गलती तो नहȣं हो गयी है, बिÛ दयɉ को एक के बाद एक ͬगनेगा;

(ङ) दल मɅ Ĥ×येक पǐरवत[न के बारे मɅ एक ǑटÜपण बनाएगा और गेट

रिजèटर मɅ एक बार बनायी गयी दल कȧ सची को म

ू

ुÉ य गेट के

माÚ यम से उन बिÛ दयɉ के गजरने के Ĥ× ये

ु

क अवसर पर पनु:ͧलखा

जाना आवæ यक नहȣं होगा;

(च) दल के बिÛ दयɉ के लौटने पर, भीतर वाले गेट पर पहले सावधानीपव[क

ू

ताला लगाकर, वह बाहरȣ गेट खोलेगा और तब उÛ हɅ गेट के मÚ य माग[

मɅ Ĥवेश देगा और तब वह बाहरȣ गेट को ताला लगायेगा और Ĥ×येक

बÛ दȣ, ͧसÙधदोष ओवरͧसयर और वाड[र का नाम पकारेगा

ु

, Ĥ×येक

å यिÈत जैसे हȣ उसका नाम पकारा जाये

ु

, जवाब देगा;

(छ) दल के सहȣ पाये जाने पर, वह भीतरȣ गेट खोलेगा और यह देखने के

ͧलए ͩक कल संÉ या

ु

मɅ कोई गलती तो नहȣं हयी है

ु

, जेल मɅ आने वाले

Ĥ×येक å यिÈत को एक-एक करके ͬगनेगा; और

(ज) ͩकÛ हȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ, इस ĤͩĐया का ͪवचलन नहȣं ͩकया जाएगा

और ͩकसी भी बÛ दȣ को जेल छोड़ना अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा जब

ु

तक ͩक वह र¢ा काͧम[क के Ĥभार मɅ न हो।

141. बिÛ दयɉ के बाहर जाने का ĤǓतषेध.- (1) बÛ दȣ, िजÛ हɅ जेल गेट से बाहर जाने

के ͧलए अन£ात ͩकया जाता है

ु

, अधी¢क कȧ मंजरȣ से जेलर Ùवारा ͪवͧशçट Ǿप से चयǓनत

ू

ͩकया जाएगा।

(2) यǑद गेटकȧपर कȧ जानकारȣ मɅ यह आता है ͩक बिÛदयɉ मɅ से ͩकसी को Ǔनयम के

ĤǓतकल जेल से बाहर ले

ू

जाया जा रहा है तो वह अपनी पèतक मɅ इस तØ य

ु

कȧ ǑटÜपणी

134 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

करेगा, इसकȧ ǐरपोट[ तरंत जेलर को करेगा और त×पæ चा

ु

त Ĥथम अवसर पर अधी¢क को

्

देगा।

142. बाहरȣ लोगɉ के ͧलए पास.- गेटकȧपर समè त पदधाǐरयɉ और आगंतकɉ कȧ सची

ु

ू

तैयार करेगा, जो जेल मɅ Ĥवेश करने के ͧलए हकदार हɇ, और गेट पर उनके उपिèथत होने

पर वे गेटकȧपर Ùवारा अन£ात ͩकए जाएंगे

ु

, ͩकÛ तु गेटकȧपर अधी¢क के पास के ǒबना

बाहरȣ å यिÈतयɉ को Ĥवेश नहȣं देगा।

143. बाहरȣ å यिÈत कȧ तलाशी.- (1) उनको छोड़कर िजनके नाम गेटकȧपर को दȣ

गयी पदधाǐरयɉ और ǓनयÈत आगंतकɉ कȧ सची मɅ सिàमͧलत हɇ या ऐसे å य

ु

ु

ू

िÈत जो

अधी¢क के ͪवशेष आदेश Ùवारा छट दȣ गयी है

ू

, वह जेल के भीतर आने वाले या बाहर जाने

वाले समè त å यिÈतयɉ कȧ तलाशी के ͧलए Ĥाͬधकत होगा।

ृ

(2) समè त पदधारȣ और ǓनयÈत आगंतकɉ

ु

ु

, अधी¢क के ͪवशेष आदेश से Ĥवेश करने वाले

आकिèमक आगंतक और जेल के उÍ च

ु

अͬधकाǐरयɉ को तलाशी से सामाÛ यत: छट दȣ

ू

जाएगी।

(3) यǑद संदेह का कोई कारण ͪवÙयमान हो ͩक तलाशी से छट ĤाÜ त

ू

कोई å यिÈत ऐसी

वè तुएं ला रहे हɇ या हटा रहा है, जो जेल के भीतर नहȣं लायी जानी या से हटायी नहȣं जानी

चाǑहएं, तो गेटकȧपर उस å यिÈत को गेट के मÚ य ǓनǽÙध करेगा और जेलर को त× काल

सͬचत करेगा जो उस å य

ू

िÈत कȧ è वयं तलाशी लेगा, ͩकÛत यह तलाशी ͩकसी बÛ दȣ

ु

या

अÛ य आगंतक कȧ उपिèथǓत मɅ नहȣं लȣ जाएगी।

ु

144. ͪवशेष आदेश कȧ ĤǓतयां टांगना.- इन Ǔनयमɉ के अधीन पाǐरत ͪवशेष आदेशɉ

कȧ ĤǓत सामाÛ य सचना के ͧलए मÉ य

ू

ु

दरवाजɉ के मÚ य टंगी हई हɉगी।

ु

145. बिÛ दयɉ कȧ तलाशी.- (1) गेटकȧपर उन समè त बिÛ दयɉ कȧ तलाशी लेगा जो

दरवाजɉ के माÚयम से गजरते हɇ और जब दरवाजɉ से गजरने वाले बिÛ द

ु

ु

यɉ कȧ संÉ या

अͬधक है तो जेलर, उस समय जब बÛ दȣ बाहरȣ काय[ के ͧलये जा रहे हɉ या वापस आ रहे

हɉ, उसकȧ सहायता करने के ͧलए अÛ य वाड[रɉ को ͪवशेष Ǿप से ĤǓतǓनयÈत कर सकेगा।

ु

(2) यǑद ͩकसी अͬधकारȣ या बाहरȣ å यिÈत कȧ तलाशी पर ऐसी वè तु पाई जाती है जो जेल

मɅ नहȣं लायी या बाहर नहȣं ले जाई जानी चाǑहए, तो गेटकȧपर जेलर को तरंत सचना भेजेगा

ु

ू

और यǑद बÛ दȣ जेल मɅ कोई वसत लाते हए पाया गया या ले जाते हए पाया गया तो वह

ु

ु

ु

इसकȧ सचना त×काल देगा।

ू

146. ͬचͩक× सा काͧम[क के कत[åय.- (1) ͬचͩक×सा काͧम[क, बिÛ दयɉ कȧ ͬचͩक× सा

और è वाè Ø य के ͧलए Ĥ×य¢त: उƣरदायी होगा और कारागार पǐरसर मɅ è वाè Ø यकर

पǐरिèथǓतयɉ के Û यूनतम मानकɉ का अनर¢ण सǓनिæचत करेगा।

ु

ु

(2) कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा Ĥ×येक ͬचͩक× सा काͧम[क के ͪवǓनǑद[çट कत[åय Ǔनàनͧलͨखत

¢ेğɉ मɅ समनǑदçट ͩकये जायɅगे

ु

, अथा[त्:-

(क)

Ǔनवारक सेवा मɅ, Ĥवेश पर समè त अÛ त:वाͧसयɉ का परȣ¢ण और काͧलक

पनु:परȣ¢ण, जो भी उपचार उपदͧश[त हो उसका त×काल उपबंध, ĤǓतर¢ण,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 135

पथÈकरण और उनका उपचार जो è प

ृ

श[जÛ य या संĐामक दशा मɅ हɇ, और

अÛ त:वाͧसयɉ और काͧम[कɉ के ͧलए भोजन, वèğ, उपè कर, औÙयोͬगक

सर¢ा

ु

, पया[वरणीय और संè थागत è वÍछता और आरोÊ य, è वाè Øय ͧश¢ा

से संबंͬधत सलाह, सिàमͧलत है;

(ख)

जेल मɅ आरोÊ यकारȣ सेवाओं के अंतग[त रोगɉ का उपचार, दंत ͬचͩक× सा,

× वचा å याͬधयɉ का उपचार, ͸िçट दोषɉ, Įवणगोचरता, वाÈ शिÈत और

अंग-ͪवÛयास का सधार

ु

, कǒğम अंग

ृ

, कांच के नेğ, बंधक और अÛय

कǒğमांग यिÈतयां उपलÞध करवाया जाना

ृ

ु

, ͪवशेष भोजन और å यायाम

तथा भौǓतक ͬचͩक× सा होगी; और

(ग)

अÛ य सामाÛ य सेवा, िजसमɅ सिàमͧलत है अèपताल Ĥशासन, अèपताल

अनशासन

ु

, बिÛ दयɉ का वगȸकरण, काय[ Ǔनधा[रण, अंत:वाͧसयɉ का

Ǔनयोजन सामØ य[, अपराͬधयɉ के कǓतपय Ĥकारɉ के ͧलए, जहां आवæ यक

हो, ͪवशेष पवȾपाय सझाना

ू

ु

, दंड के अधीन बिÛ दयɉ, म× य

ृ

ु दंडादेश के

अधीन बिÛ दयɉ का ĤǓतǑदन दौरा, रसोई, कɇ टȣन उपबंधɉ और Ĥदायɉ,

काͧम[कɉ के ͬचͩक× सीय उपचार का Ǔनरȣ¢ण, संèथागत Ĥबंधन से संबंͬधत

मामलɉ मɅ अधी¢क कȧ सहायता करना, ͬचͩक× सा एवं è वाè Ø य ͪवभागɉ के

è थानीय अͬधकाǐरयɉ के साथ संपक[ करना।

147. कã याण इकाई.- कã याण काͧम[क, Ĥाथͧमक तौर पर उन बिÛ दयɉ के कã याण

से संबंÙध होगा जो सधारा×मक काय[Đमɉ के माÚ य

ु

म से संè थागत समायोजन और ĤǓतͩĐया

कȧ आवæ यकता के ͧलए å यिÈतगत वचनबंध रखते हɇ।

148. कã याण क× य

ृ

काǐरयɉ के कत[åय.- (1) कã याण क×यकाǐरयɉ के ͪवǓनǑद[ç ट

ृ

कत[åय Ǔनà नͧलͨखत ¢ेğɉ से संबंͬधत हɉगे, अथा[त्:-

(क) कãयाण अͬधकारȣ और उसके क× य

ृ

;

(ख)

ͪवͬधक अͬधकारȣ और उसके क×य

ृ

; और

(ग) परामश[दाता और उसके क×य।

ृ

(2) कã याण अͬधकारȣ के Ǔनàनͧलͨखत क× य

ृ

हɉगे,-

(क) कã याण इकाई के काय[ का समÛ वयन;

(ख)

संè थागत समायोजन कȧ समè याओं से Ǔनपटने मɅ अंत:वाͧसयɉ कȧ

सहायता करना;

(ग) अंत:वाͧसयɉ कȧ, उनके पǐरवारɉ और आͬĮतɉ के सामने आने वालȣ समè याओं

से Ǔनपटने मɅ, सहायता करना;

(घ) कारागार के भीतर और बाहर उपलÞ ध संसाधनɉ के साथ बिÛ दयɉ कȧ

सधारा×मक आवæ य

ु

कताओं को जोड़ना;

(ङ) अͧभͪवÛ यास, वगȸकरण और पनु:वगȸकरण काय[Đम मɅ भाग लेना;

(च) अंत:वासी और Ĥशासन के मÚय समझ को सकर बनाना

ु

;

136 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(छ) कारागार सर¢ा और अनशासन बनाए रखने मɅ कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ कȧ

ु

ु

सहायता करना;

(ज) पव[Ǔनम[िÈत काय[Đम मɅ भाग लेना और अंत

ू

ु

:वासी कȧ Ǔनम[िÈत के पæ चा

ु

त ्

उसके ͧलए उपयोगी संपक[ è थाͪपत करने मɅ सहायता करना;

(झ)बिÛ दयɉ के पनवा[स के ͧलए संसाधनɉ कȧ पहचान करना

ु

;

(ञ) समय से पव[ Ǔनम[िÈत या फलȾ और पैरोल छÒटȣ का Ú या

ू

ु

ु

न रखना और

अधी¢क को ǐरपोट[ करना;

(ट) कãयाण और परोपकारȣ ͩĐयाकलापɉ का िजàमा लेने के ͧलए गैर सरकारȣ

संगठनɉ से संपक[ करना;

(ठ) बिÛ दयɉ के बेहतर उपचार के ͧलए ͬचͩक× सीय काͧम[कɉ से संपक[ करना; और

(ड) अंत:वाͧसयɉ को ͧशͯ¢त करने के ͧलए ͧश¢कɉ से संपक[ करना और उसका

Ú यान रखना।

(3) ͪवͬधक अͬधकारȣ के Ǔनàनͧलͨखत क×य हɉगे

ृ

,-

(क) कारागार कȧ पǐरसीमा के भीतर बिÛ दयɉ के मानवाͬधकारɉ के संर¢ण पर

कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ को सलाह देना;

(ख)

बिÛ दयɉ के ͪवͬधक और ĤͩĐया×मक अͬधकारɉ का Ǔनव[चन करना;

(ग) Û यायालयɉ मɅ लंǒबत समè त कारागार मामलɉ को Ǔनपटाने वाले कारागार

Ĥाͬधकाǐरयɉ कȧ सहायता करना;

(घ) Ǔनध[न बिÛ दयɉ के ͧलए Ǔन:शãक ͪवͬधक सहायता कȧ å य

ु

वè था करना;

(ङ) योÊय मामलɉ के ͧलए याͬचका और अपीलɅ तैयार करना;

(च) ͪवशेष Û यायालय, लोक अदालत और वीͫडयो कांĥɅ ͧसग आयोिजत करने मɅ

कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ कȧ सहायता करना; और

(छ) समè त कारागार मामलɉ पर Û याǓयक Ǔनण[यɉ और Ǔनदेशकɉ के साथ-साथ

कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा रखे जाने वाले करारɉ, संͪवदाओं, शपथपğɉ

और Û यायालय दè तावेजɉ को सिàमͧलत करते हए ͪवͬधक संबंधɉ वाले

ु

समèत मामलɉ मɅ कारागार Ĥशासन को सलाह देना।

(4) परामश[दाता के क×यɉ मɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɉगे

ृ

,-

(क) अंत:वाͧसयɉ कȧ संवेगा×मक और मनोवै£ाǓनक समèयाओं से Ǔनपटना;

(ख) कारागार के भीतर और बाहर उनके पǐरवारɉ के संबंध मɅ समायोजन कȧ

समè याओं का सामना कर रहे बिÛ दयɉ के ͧलए परामश[ उपलÞ ध करवाना;

(ग)

सधारा×मक उपचार के ͧलए अंत

ु

:वाͧसयɉ कȧ, उनकȧ आ×मछͪव,

आ×मͪवæ वास और अͧभĤेरणा ͪवकͧसत करने मɅ, सहायता करना;

(घ)

अंत:वाͧसयɉ Ùवारा सामना कȧ जा रहȣ समè याओं को समझने मɅ

कम[चाǐरवंद कȧ सहायता करना

ृ

; और

(ङ)

संबंͬधत मामलɉ मɅ मनोͬचͩक× सक कȧ सहायता करना।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 137

149. शैͯ¢क काͧम[क के कत[åय.- कारागारɉ मɅ ͧश¢ा, सधारा×मक उपचार का

ु

मह×वपण[ साधन होने के कारण शैͯ¢क काͧम[क बिÛ द

ू

यɉ के ͧलए ͧश¢ा का åयापक काय[Đम

Ĥè ताͪवत करेगा िजसमɅ ͪवͧभÛ न क× य

ृ

कारȣ Ǔनàनͧलͨखत ¢ेğɉ मɅ अपने ͪवǓनǑद[çट कत[åयɉ

का पालन करɅगे, अथा[त्:-

(क) èवाèØ य, शैͯ¢क, सामािजक और नैǓतक ͧश¢ा के ͧलए ͪवͬधक शै¢ͨणक

काय[Đम संचाͧलत करना;

(ख)

कारागार ͧश¢ा को मÉयधारा ͧश¢ा से जोड़ना

ु

;

(ग) नवागÛ तुक अंत:वाͧसयɉ को उनकȧ शैͯ¢क अͧभवͪƣ

ृ

, योÊयताओं और

अͧभǽͬचयɉ के अवधारण के ͧलए छांटना;

(घ) वगȸकरण सͧमǓत के काय[ मɅ भाग लेना;

(ङ) सा¢रता, सामािजक-सांèकǓतक

ृ

और आÚ याि× मक ͪवकास काय[Đम संचाͧलत

करना;

(च) अंत:वाͧसयɉ कȧ शैͯ¢क ĤगǓत का आवͬधक Ǔनधा[रण करने के ͧलए जांच और

परȣ¢ाएं आयोिजत करना और, जब आवæयक हो, तब शै¢ͨणक काय[Đम

पǐरवǓत[त करना;

(छ) पया[Üत पाÓय सामĒी के साथ पè त

ु

कालय का अनर¢ण

ु

; और

(ज) Įåय-͸æ य सͪवधाएं उपलÞध करवाना।

ु

150. तकनीकȧ काͧम[क के कत[åय.- (1) तकनीकȧ काͧम[क, सधारा×मक ĤͩĐया के

ु

मह× वपण[ घटक के Ǿप मɅ उ× पा

ू

दन काय[ के å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण और ͪवͧभÛ न काय[Đमɉ के

ͪवकास के ͧलए उƣरदायी हɉगे।

(2) जब तकनीकȧ अह[ताधारȣ और Ĥͧशͯ¢त कम[चाǐरवंद को आͬथ[क पनवा[स के ͧलए £ान

ृ

ु

और कौशल उपलÞ ध करवाया जाता है, अÛय तकनीकȧ कम[चाǐरवंद कारागार अवसंरचना का

ृ

समͬचत अनर¢ण सǓनिæचत करेगा।

ु

ु

ु

(3) तकनीकȧ काͧम[क Ǔनà नͧलͨखत ¢ेğɉ मɅ अपने क× यɉ

ृ

का पालन करɅगे, अथा[त्:-

(क) अÛ त:वाͧसयɉ कȧ å यावसाǓयक अͧभवͪƣ जांचना

ृ

, सा¢ा× कार लेना और

अÛ त:वाͧसयɉ के å यावसाǓयक इǓतहास, कौशल योÊ यताओं और अͧभǽͬचयɉ

के बारे मɅ डाटा संगहȣत करना

ृ

;

(ख) अÛत:वाͧसयɉ के ͧलए काय[ और å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण काय[Đम सझाना

ु

;

(ग)

å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण पǐरयोजनाओं के ͧलए योजना तैयार करना;

(घ)

अंत:वाͧसयɉ को काय[ और å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण कȧ ͧश¢ा देना;

(ङ)

Ĥͧश¢ण Ĥयोजनɉ के ͧलए सेवा के संसाधनɉ और अनर¢ण इकाई का

ु

उपयोग;

(च)

कला और हè तͧशãप पǐरयोजनाओं कȧ å यवè था करना;

(छ) अंत:वाͧसयɉ के ͧलए å यावसाǓयक परȣ¢ाओं कȧ å यवè था करना;

(ज) नवĤवेͧशत बिÛदयɉ का Ĥͧश¢ण;

138 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(झ) बिÛ दयɉ के Ĥͧश¢ण के बारे मɅ ĤगǓत ǐरपोटɟ का अनर¢ण करना

ु

;

(ञ)

काय[ रȣǓत मɅ सधारɉ का सझाव देना

ु

ु

;

(ट)

कम[शाला मɅ उपè करɉ और मशीनɉ को अÍछȤ काय[ िèथǓत, अͧभर¢ा मɅ

रखना, दकानɉ और फैिÈĚ

ु

यɉ का अनर¢ण रखना

ु

;

(ठ)

कम[शालाओं और फैÈ Ěȣ ¢ेğɉ मɅ सर¢ा उपायɉ को सǓनिæचत करना

ु

ु

;

(ड)

उनके Ĥभार के अधीन ¢ेğ मɅ अनशासन बनाए रखना

ु

, आपात िèथǓतयɉ

से Ǔनपटना;

(ढ)

अंत:वाͧसयɉ को काय[ का आबंटन;

(ण) ͪवͧभÛ न अनभागɉ मɅ काय[ कर रहे अंत

ु

:वाͧसयɉ के मè टररोल बनाए

रखना;

(त)

अंत:वाͧसयɉ को उ× पादन औजारɉ और वè तुओं का आपत[ करना

ू

;

(थ)

उ× पादन कȧ गणवƣा और पǐरमाण का पय[वे¢ण

ु

;

(द)

काय[-पğक का अनर¢ण

ु

;

(ध)

लêय Ǔनधा[ǐरत करना और मजदरȣ का Ĥभाजन

ू

;

(न)

भंडारȣ से कÍची वè तु कȧ मांग करना, उनके Ĥभार मɅ कÍची वè तु का

भंडारण करना, उनके Ĥभार मɅ कÍची वè तु और ͪवǓनͧम[त वèतओं के लेखे

ु

रखना, ͪवǓनͧम[त वè तुओं का भंडारȣ को Ĥेषण, उनके Ĥभार के अधीन

भंडारɉ कȧ माͧसक जांच और संबंͬधत Ĥाͬधकाǐरयɉ को उनकȧ ǐरपोट[ करना;

और

(प)

उनके Ǔनयंğण के अधीन वक[ शेड के ͧलए काय[-योजना तैयार करना और

उÛ हɅ Ĥभारȣ अͬधकारȣ को अĒेͪषत करना।

151. अनर¢ण कम[चाǐरवÛद के कत[åय

ु

ृ

.- अनर¢ण कम[चाǐरवÛ द

ु

ृ

Ǔनà नͧलͨखत ¢ेğɉ

मɅ अपने क× यɉ

ृ

का पालन करɅगे, अथा[त्:-

(क)

कारागर भवनɉ का अनर¢ण और मरà म

ु

त करना;

(ख)

मशीनɉ, औजारɉ और उपè करɉ और पǐरवहन सेवा का अनर¢ण और

ु

सͪव[स;

(ग)

ͪवÙयत लाईनɉ

ु

, नलसाजी सͪवधाओं

ु

, जल आपत[ संयंğ और शिÈत संयंğ

ू

का अनर¢ण और सͪव[स

ु

; और

(घ)

आपात उपè कर जैसे ͩक अिÊनशमन उपè कर और दघ[टना Ǔनवारण उपायɉ

ु

कȧ काͧलक जांच।

152. कͪष काͧम[कɉ के कत[åय

ृ

.- (1) अͬधकांश बिÛदयɉ कȧ Ēामीण पçठभͧम को

ृ

ू

Úयान मɅ रखते हएु, कारागारɉ मɅ कͪष का Ĥͧश¢ण और ͪवकास भी बहत मह×वपण[ क×य हɇ।

ृ

ृ

ु

ू

(2) कृ ͪष काͧम[क इस ¢ेğ मɅ उनके कौशलɉ के उÛनयन के ͧलए उƣरदायी हɉगे।

(3) कͪष काͧम[क के Ùवारा पालन ͩकये

ृ

जाने वाले ͪवǓनǑद[çट कत[åय Ǔनà नानसार उपदͧश[त

ु

ͩकये गये हɇ, अथा[त्:-

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 139

(क) कͪष और बागवानी से संबंͬधत समèत मामलɉ के साथ संåयवहार करना

ृ

;

(ख)

बिÛ दयɉ को कͪष काय[ का ͪवतरण

ृ

, मè टररोलɉ का रखा जाना, ͩकये गये

काय[ का Ǔनधा[रण और उनकȧ मजदरȣ का Ĥभाजन करना

ू

;

(ग) Ĥͧश¢ण पǐरयोजनाओं कȧ योजना बनाना, अंत:वाͧसयɉ को कͪष और बागवानी

ृ

कȧ समÛ न

ु

त रȣǓत और काय[ का Ĥͧश¢ण देना;

(घ) अंत:वाͧसयɉ के Ĥͧश¢ण के बारे मɅ ĤगǓत ǐरपोट[ रखा जाना;

(ङ) भंडारȣ से वè तु कȧ मांग करना, वè तु का भंडारण, उपè कर, वè तु और उ×पादɉ

का लेखा रखा जाना और माͧसक è टॉक लेना;

(च) कͪष और संबंͬधत काय[ के ͧलए योजना तैयार करना

ृ

;

(छ) औजारɉ और उपè करɉ, पशधन कȧ सर¢ा और अनर¢ण

ु

ु

ु

; और

(ज) उनके Ĥभार के अधीन ¢ेğ मɅ अनशासन रखा जाना

ु

, ĤǓतǑदन Ǔनरȣ¢ण दौरे,

फामɟ का साÜ ताǑहक राǒğ Ǔनरȣ¢ण और समè त आपात िèथǓतयɉ से

Ǔनपटना।

153. ͧलͪपकवगȸय काͧम[क.- (1) ͧलͪपकवगȸय काͧम[कɉ के कत[åय Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत

से å यविèथत हɉगे, अथा[त्:-

(क) बिÛ दयɉ के साथ उनके कत[åयɉ को बांटने कȧ कोई गंजाइश नहȣं होगी

ु

; और

(ख)

अधी¢क Ùवारा ͧलͪपकवगȸय काͧम[क को, उसके Ùवारा धाǐरत पद और

आवæ यकताओं के अनसार कत[åय समदेͧशत ͩकये जायɅगे।

ु

ु

(2) बजट कȧ तैयारȣ, समè त शाखाओं और भंडारɉ के लेखाओं के अनर¢ण

ु

, लेखे और नकद,

समè त भंडारɉ और लेखा रिजèटरɉ, ͪवƣीय ͪववरͨणयɉ, पǒğकाओं और सांिÉयकȧ, समè त

भंडारɉ का माͧसक èटाक लेने के ͧलए लेखा काͧम[क या रोकͫड़ या होगा।

(3) समè त भंडारɉ यथा अनाज, रसद, आपत[ू, कÍ ची वè तुओं, उपसाधन, ͪवǓनमा[ण वèतओं

ु

,

अंत:वासी उपè कर और Ǔनजी उपè कर, अनपयोÏय è टा

ु

क और ͪवͪवध भंडारɉ के Ĥभारȣ रहने

के Ĥयोजन के ͧलए भंडारपाल होगा।

अÚ याय 6

बÛ दȣ का Ĥवेश और बÛ दȣ का वƣ पğ

ृ

154. बिÛ दयɉ के Ĥवेश का समय.- (1) जेलर सामाÛयत: जेल खलने के पæ चा

ु

त से

्

लेकर बंद होने के समय तक, जो ͩक सया[èत पर होता है

ू

, नये बिÛदयɉ को ͩकसी भी समय

Ĥवेश करायेगा।

140 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) ताला लगाने के पæ चात जे

्

लर, ͪवचारण कर रहे मिजèĚेट िजससे ऐसा बÛ दȣ संबंͬधत है

के वारंट के अǓतǐरÈत ͪवशेष ͧलͨखत आदेश के ͧसवाय, ͩकसी नये बÛ दȣ को Ĥवेश नहȣं

करायेगा।

(3) ताला लगाने के पæचात ͧसÙधदोष वाडɟ मɅ ͩकसी भी नये ͧसÙधदोष बÛदȣ को Ĥवेश नहȣं

्

कराया जाएगा।

(4) ताला लगाने के पæ चात ͧसÙधदोष होने पर जेल मɅ लाये गये बÛ दȣ

्

को राǒğ के ͧलए एक

कोठरȣ या ͪवचाराधीन वाड[ मɅ ǓनǽÙध ͩकया जाएगा।

(5) ͧसÙधदोष बिÛ दयɉ को कारावास भगतने के ͧलए उप

ु

-जेलɉ मɅ भी ǓनǽÙध या अंतǐरत

ͩकया जा सकेगा।

155. Ĥवेश के ͧलए शतɏ.- (1) ͩकसी भी å यिÈत को एक बÛ दȣ के Ǿप मɅ जेल मɅ Ĥवेश नहȣं

कराया जाएगा जब तक ͩक स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ ǐरट, वारंट या आदेश उसके साथ न हो।

(2) Ĥ× येक बÛ दȣ के ͧलए पथक ǐरट

ृ

्

, वारंट या आदेश होगा, भले हȣ दो या अͬधक बÛ दȣ

संयÈ त

ु

त: आरोͪपत ͩकए गए हɇ।

(3) ͩकसी भी मामले मɅ बÛ दȣ को ĤोडÈ शन वारंट के आधार पर जेल मɅ ǓनǽÙध नहȣं ͩकया

जायेगा।

156. बÛ दȣ कȧ पहचान का स× यापन.- (1) बÛ दȣ को Ĥवेश देने से पव[ू, उप-जेलर

वारंट का परȣ¢ण करेगा और बÛ दȣ को उसके नाम और अÛ य ͪवͧशिçटयɉ के ͪवषय मɅ Ĥæ न

पछ कर और बÛ दȣ

ू

के पहचान ͬचéनɉ, जो वारंट मɅ उिãलͨखत हɇ, को स× याͪपत करके è वयं

का समाधान करेगा ͩक यह वहȣ å यिÈत है जो वारंट मɅ ǓनǑद[ç ट ͩकया गया है।

(2) यǑद बÛ दȣ उप-जेलर को जवाब देने से इंकार करता है या वारंट मɅ दज[ Ĥͪविçटयɉ या

उसकȧ स× यता से इंकार करता है, Ôयटȣ अͬधकारȣ पͧलस के Ĥभारȣ अͬधकारȣ या सैÛ य

ू

ु

एè कॉट[ को सचना के आधार पर बÛ दȣ

ू

कȧ पहचान करने के ͧलए Ǔनवेदन करेगा ͩक बÛदȣ

वहȣ å यिÈत है िजसका नाम वारंट मɅ है और यǑद पͧलस अͬधकारȣ ऐसा करने मɅ असफल

ु

रहता है तो जेलर या उप-जेलर बÛ दȣ को Ĥवेश देने से इंकार कर देगा।

157. वारंट के स× यापन कȧ ĤͩĐया.- (1) यǑद, ͩकसी मामले मɅ, ͩकसी वारंट कȧ

वैधता या कारागार मɅ Ĥवेश Ǒदये गये ͩकसी बÛ दȣ के साथ उसके Ùवारा अͧभĤाÜत सपद[गी

ुु

के आदेश के बारे मɅ या ͩकसी å यिÈत कȧ स¢मता िजसकȧ Ĥाͬधकाǐरक मġा और हè ता

ु

¢र,

दंडादेश को पाǐरत करने और ऐसे वारंट को जारȣ करने के ͧलए, उस पर लगाये गये हɇ, के

बारे मɅ संदेह हो, तो वह इसमɅ इसके पæ चात उपबंͬधत रȣǓत से काय[वाहȣ करेगा।

्

(2) यǑद ͩकसी वारंट या आदेश मɅ, कोई गलती या लोप, जो अधी¢क कȧ राय मɅ, माğ

अÛ वे¢ा या भल के कारण हआ है

ू

ु

, या यǑद पाǐरत दंडादेश या आदेश, यÙयͪप इसे पाǐरत

करने वाले Û यायालय िजसने इसे पाǐरत ͩकया है, कȧ स¢मता के भीतर है, ͩकसी भी Ǿप मɅ

ğǑटपण[ है या अÛ य

ु

ू

था अǓनयͧमत है तो वह ऐसे Û यायालय के संदभ[ के अÚ यधीन रहते हएु,

यथािèथǓत, आदेशɉ के ͧलए, बÛ दȣ को अͧभĤाÜ त कर सकेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 141

158. वारंटɉ कȧ अͧभर¢ा और इनकȧ åयवè था.- (1) बिÛ दयɉ के वारंट छोड़े जाने कȧ

तारȣखɉ के अनसार åयवè थ

ु

ि◌त ͩकये जायɅगे और माͧसक बंडलɉ मɅ रखे जायɅगे, ͪवͧशçट

मास मɅ छोड़े जाने वाले बिÛ दयɉ के वारंट एक बंडल मɅ और Ĥ×येक बंडल मास और वष[ के

साथ बाहर डाकेट ͩकये गये रखे जायɅगे और ऐसे बंडल बंद दराज या अलमारȣ मɅ रखे जायɅगे,

िजसकȧ चाǒबयां जेलर या उप-जेलर के पास रखी जायɅगी।

(2) Ǔनण[यɉ, अपील Û यायालयɉ के आदेशɉ और सरकार के आदेशɉ, बिÛ दयɉ कȧ Ǔनè ताǐरत

याͬचकाओं, साथ हȣ जमा[ने के संदाय से संबंͬधत पğ

ु

-å यवहार, वगȸकरण और अÛ य संबÙध

अͧभलेखɉ कȧ ĤǓतयां पथक कतार मɅ रखी जायɅगी और बÛदȣ िजससे मामला संबंͬधत है

ृ

्

, के

वारंट के साथ रखे जायɅगे।

159. वारंट कȧ परȣ¢ा.- (1) समè त वारंट यह अͧभǓनिæचत करने के ͧलए परȣͯ¢त

ͩकये जायɅगे ͩक वे दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 के उपबंधɉ कȧ पिçट करते हɇ।

ु

ǑटÜ पण 1: ǒबना यह ͪवǓनǑद[çट करते हए ͩक कारावास साधारण है या कठोर

ु

, कारावास

आदेͧशत करने वाला वारंट या अǑदनांͩकत, अहè ता¢ǐरत या अमġांͩकत वारंट

ु

सधार के ͧलए लौटाया जाएगा।

ु

ǑटÜपण 2: वारंट मɅ आदेͧशत एकांत पǐररोध कȧ अवͬध दंडादेश कȧ कालावͬध पर Ǔनभ[र होगी

और उससे अͬधक नहȣं होनी चाǑहए जो भारतीय दंड संǑहता, 1860 कȧ धारा 73

के अधीन अन£ात है।

ु

ǑटÜपण 3: कारागार अधी¢क के पास वारंट, िजस पर मġा के साथ हè ता

ु

¢र नहȣं हɇ, पर

कारागार मɅ बÛ दȣ को अͧभĤाÜत या ǓनǽÙध करने से इंकार करने कȧ शिÈत

होगी।

ǑटÜपण 4: समè त वारंट Ûयायाधीश या मिजèĚेट, जो इसे जारȣ करता है, Ùवारा पण[

ू

हè ता¢ǐरत (आÙय¢र नहȣं) होने चाǑहए और उस पर Û यायालय कȧ मġा लगी

ु

होनी चाǑहए।

ǑटÜपण 5: उन åयिÈतयɉ के मामले मɅ, िजन पर पथक दंडादेश पाǐरत ͩकये गये हɇ

ृ

्

, उन

तारȣखɉ िजनसे सपद[गी के वारंट मɅ Ĥ×येक दंडादेश Ĥभावी होगा

ुु

, का ͪववरण देने

मɅ सावधानी रखी जानी चाǑहए।

ǑटÜ पण 6: ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के मामले मɅ, मÚ यवतȸ अͧभर¢ा के ͧलए सपद[गी वारंट उÈ त

ुु

अनदेशɉ के संदभ[ मɅ अͬधकतम संभव सावधानी से तैयार ͩकया जाना चाǑहए।

ु

ǑटÜपण 7: जहां उÈ त अनदेश काया[िÛवत नहȣं ͩकये गये हɇ

ु

, कारागार अधी¢क ͩकसी åयिÈत

को Ĥवेश देने से इंकार नहȣं करेगा, ͩकत उसे संबंͬधत मिजè Ěे

ं

ु

ट का उस गलती

पर त× काल Ú यान आकͪष[त कराना चाǑहए और इसके त× काल सधार के ͧलए

ु

कहना चाǑहए।

ǑटÜपण 8: कारागार मɅ ǓनǽÙध बिÛ दयɉ को छोड़े जाने या दंडादेशɉ के पǐरहार के ͧलए और

बिÛ दयɉ को जमानत पर छोड़े जाने के ͧलए वारंट और जमा[नɉ के संदाय कȧ

ु

कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ को Ĥेͪषत कȧ जाने वालȣ सचनाएं सदैव हȣ आदेश जारȣ

ू

142 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

करने वाले अͬधकारȣ Ùवारा ǑहÛ दȣ मɅ तैयार कȧ जानी चाǑहयɅ और ऐसे अͬधकारȣ

Ùवारा पण[ हè ता

ू

¢ǐरत होनी चाǑहए और उसके Û यायालय कȧ मġा से मġांͩकत

ु

ु

होनी चाǑहए और Ûयायालय के संदेशवाहक के माÚ यम से या कारागार

Ĥाͬधकाǐरयɉ या डाक अͧभकरण के माÚ यम से या ऑनलाइन रȣǓत से Ĥेͪषत कȧ

जायɅगी और बिÛ दयɉ के ͧमğɉ या ǐरæ तेदारɉ के माÚ यम से नहȣं।

ǑटÜपण 9: Ĥ× येक बÛ दȣ के ͧलए पथक वारंट या नोǑटस हो

ृ

्

ना चाǑहए चाहे दो या अͬधक

बÛ दȣ संयÈत Ǿप से आरोͪपत या ͧसÙधदोष ͩकये गये हɇ।

ु

(2) जब वारंट सधार के ͧलए लौटाया जाता है तो जब तक मल लौटाया नहȣं जाता है

ु

ू

, एक

ĤǓत वारंट अलमारȣ के समͬचत क¢ मɅ रखी जाएगी।

ु

(3) जब कारागार के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को, Ǔनç पादन के ͧलए उसे Ĥेͪषत वारंट या आदेश कȧ

वैधता पर या ऐसा वारंट या आदेश जारȣ करने के ͧलए उस å यिÈत कȧ स¢मता, िजसकȧ

Ĥाͬधकाǐरक मġा और हè ता

ु

¢र उस पर ͩकए गए हɇ, पर संदेह है तो वह मामले को संबंͬधत

Û यायालय को ǓनǑद[çट करेगा।

(4) Ĥवेश रिजèटर और ǐरलȣज डायरȣ मɅ आवæ यक Ĥͪविç टयां करने के पæ चात और पव[वतȸ

्

ू

Ǔनयमɉ मɅ उिãलͨखत ĤͩĐया कȧ पण[ता पर

ू

, जो बÛ दȣ के Ĥवेश के आगामी Ǒदन के भीतर

सामाÛ यत: कȧ जाएगी, जेलर इन रिजè टरɉ और बिÛ दयɉ को उनके वारंटɉ के साथ अधी¢क

के सम¢ लायेगा, जो è वयं का समाधान करेगा ͩक Ĥͪविçटयां (िजÛ हɅ वह आÙय¢र करेगा)

सहȣ हɇ और ͩक Ǔनयमɉ के उपबंध ͩĐयािÛवत ͩकये गये हɇ।

(5) Ĥ×येक बÛ दȣ को उसके वारंट पर उसकȧ संपͪƣ कȧ सची

ू

, जेलर या अधी¢क कȧ

उपिèथǓत मɅ पढ़कर सनायी जाएगी और यǑद बÛ दȣ

ु

इसे सहȣ होना अͧभèवीकत करता है तो

ृ

अधी¢क Ĥͪविçट पर आÙय¢र करेगा।

(6) अधी¢क उसी समय ͩकसी बÛ दȣ के उपचार से संबंͬधत कोई ͪवशेष आदेश ͧलखेगा जो

उसके वƣ पğ मɅ आवæयक हो सकता है।

ृ

160. बÛ दȣ कȧ संपͪƣ कȧ जांच.- संबंͬधत कारागार अͬधकारȣ, बिÛद यɉ कȧ संपͪƣ का

Ĥवेश के समय सावधनीपव[क परȣ¢ण करेगा जो बÛदȣ कȧ अͧभèवीकǓत के साथ ससंगत

ू

ु

ृ

रिजè टर मɅ अͧभͧलͨखत कȧ जाएगी और उसी समय Ĥवेश रिजè टर, जो इलेÈ ĚाǓनक ĤǾप मɅ

हो सकेगा, मɅ अंͩक त कȧ जाएगी।

161. बÛ दȣ और उसके वèğɉ कȧ धलाई

ु

.- (1) कारागार मɅ Ĥवेश पर, Ĥ×येक बÛ दȣ से

उसकȧ è वयं कȧ और उसके वèğɉ कȧ अÍछȤ तरह से धलाई करना अपेͯ¢त होगा और

ु

मǑहला बिÛदयɉ और उनके वèğɉ कȧ धलाई मǑहला याड[ मɅ कȧ जाएगी।

ु

(2) यǑद वह जहां से आया है, उसके आस-पास मɅ कोई महामारȣ फैलȣ हई है तो उसके वèğ

ु

भी कȧटाणरǑहत ͩकये जायɅगे और ऐसे मामलɉ मɅ बÛदȣ åयिÈत के शरȣर को साफ करने का

ु

भी ͪवशेष Ú यान रखा जाएगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 143

162. Ĥवेश पर बिÛ दयɉ कȧ तलाशी.- (1) Ĥवेश के समय जेल पदधारȣ Ùवारा बिÛ दयɉ

कȧ गहन तलाशी लȣ जाएगी। मǑहला बिÛ दयɉ कȧ तलाशी मǑहला कम[चाǐरवÛ द

ृ

Ùवारा बंद

कमरे मɅ लȣ जाएगी।

(2) बिÛ दयɉ कȧ तलाशी ͧशçटता और यिÈतयÈ त

ु

ु

एकांतता के साथ सà यक Ú यान से कȧ

जाएगी।

163. बिÛ दयɉ से वèतएं हटाया जाना

ु

.- (1) तलाशी के दौरान, बिÛ दयɉ से Ĥ× येक

वèतु, चाहे वèğ, ǒबèतर, आभषण

ू

, धन, दè तावेज हो या अÛयथा को ले ͧलया जाएगा।

(2) ͪवचाराधीन बिÛदयɉ से Ǔनजी वèğɉ को छोड़कर बाकȧ सभी वèतएं ले लȣ जायɅगी ।

ु

164. è वागत वाड[.- (1) कारागार मɅ पहलȣ बार Ĥवेश पर बिÛदयɉ को तब तक एक

अलग è वागत वाड[ मɅ रखा जाएगा जब तक ͩक कारागार मɅ उसके è थान कȧ Ĥारंͧभक

औपचाǐरकतायɅ पण[ नहȣं हो जाती हɇ।

ू

(2) बिÛ दयɉ के Ĥवेश पर Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐया अपनायी जायɅगी, अथा[त्:-

(क) बाल काटना और दाढ़ȣ बनाना, साबन और कȧटाणनाशक लोशन जारȣ करना

ु

ु

;

(ख) बिÛ दयɉ के å यिÈतगत वèğɉ और अÛय å यिÈतगत वè तुओं का कȧटाणशोधन

ु

और भंडारण;

(ग) जेल के कȧटाणरǑहत वèğ

ु

, ǒबèतर और बत[न जारȣ करना;

(घ) आधारभत पथÈकरण ͧसÙधांतɉ के अनसार Ĥाͬधकत Ǔनजी सामान और

ू

ु

ृ

ृ

Ǔनवास जारȣ करना;

(ङ) चौबीस घंटे के भीतर अÍछȤ तरह से ͬचͩक× सा परȣ¢ा करना;

(च) बिÛ दयɉ कȧ ता× काͧलक और अ× यावæ यक आवæ यकताओं जैसे पğ, मलाकात

ु

,

पǐरवार कã याण या अÛ य ͩकÛहȣं ता× काͧलक Ǔनजी समè याओं को देखना;

(छ) जेलर या Ĥवेश के Ĥभारȣ उप-जेलर Ùवारा सपद[गी पğɉ

ुु

, पहचान ͬचéनɉ,

रिजè टरɉ कȧ Ĥͪविçटयɉ, बÛ दȣ कȧ नकद संपͪƣ, अपील और अÛ य ͪवͬधक

मामलɉ का स× यापन करना;

(ज) अंगलȣ छाप और फोटोĒाफ

ु

; और

(झ) नशे के आǑदयɉ कȧ पहचान करना।

165. बिÛ दयɉ कȧ ͬचͩक×सा परȣ¢ा.- (1) Ĥवेश पर बिÛ दयɉ का भार ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ उपिè थ Ǔत मɅ ͧलया जाएगा और उसके Ùवारा स×याͪपत ͩकया जाएगा।

(2) यǑद बिÛ दयɉ के कारागार मɅ Ĥवेश के समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उपिè थ त नहȣं है तो

यǑद संभव हो तो, Ĥवेश के दौरान उनका वजन ͬचͩक×सा अधीनè थ Ùवारा ͩकया जाएगा और

ͩकसी भी मामले मɅ अगलȣ सबह के पæ चा

ु

त नहȣं ͩकया जाएगा।

्

(3) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ĥवेश पर बÛ दȣ कȧ सावधानीपव[क परȣ¢ा करेगा

ू

और वह è वयं

è वाèØय अनवी¢ण को अͧभͧलͨखत करेगा।

ु

(4) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ बÛदȣ के पहचान ͬचéनɉ कȧ Ĥͪविçट का भी पय[वे¢ण करेगा जो

ͬचͩक×सा अधीनè थ Ùवारा अंͩकत ͩकये जा सकɅ गे।

144 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(5) बिÛ दयɉ कȧ ͬचͩक×सा परȣ¢ा सàयक ͧशçटता के साथ और यिÈतयÈत एकां

्

ु

ु

तता के साथ

कȧ जाएगी।

166. बÛ दȣ कȧ आय का अवधारण

ु

.- यǑद बÛ दȣ अपनी आय से छोटा Ǒदखाई दे रहा

ु

या रहȣ है तो मामला संबंͬधत Û यायालय को वापस भेजा जायेगा, जो उसकȧ आय के

ु

अवधारण पर सàयक ͬचͩक×सा परȣ¢ा के पæ चा

्

त आगे Ǔनदेश देगा È यɉ

्

ͩक वे ͩकशोर Û याय

(संतानɉ कȧ देख-रेख और संर¢ण) अͬधǓनयम, 2015 (2016 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 2)

के अधीन कोई ͩकशोर ͩकसी भी मामले मɅ कारागार मɅ नहȣं रखा जाएगा और è थाͪपत

ͩकशोर संè था को भेजे जाते हɇ।

167. बीमार या घायल बÛ दȣ.- समèत बिÛ दयɉ को Ĥवेश के त× काल पæचात्

ͬचͩक×सा अधीनè थ Ùवारा देखा जायेगा और यǑद कोई भी बीमार या ¢Ǔतयɉ, घावɉ या Ǒहंसा

के अÛय ͬचéनɉ से पीͫड़ त पाया जाता है तो उसकȧ सामाÛय दशा, Ĥमख ल¢ण और ¢Ǔत के

ु

मामले मɅ, संÉ या, अविèथǓत, आकार, èवǾप और ¢Ǔत, घावɉ या नील का ǑटÜपण त× काल

Ĥवेश रिजè टर मɅ ͩकया जाएगा।

168. जेल मɅ महामारȣ के मामले मɅ पवा[वधानी

ू

.- (1) यǑद नये Ĥवेशɉ के ͧलए कोई

सà Ĥे¢ण या पथÈकरण वाड[ है तो नए Ĥवेͧशतɉ को वहां रखा जाएगा जब तक ͩक ͬचͩक×सा

ृ

अͬधकारȣ Ǔनदेश न दे ͩक उÛ हɅ अÛय बिÛ दयɉ के साथ रखा जाये।

(2) यǑद कोई महामारȣ ͪवÙयमान है और जेल के बाहर नव Ĥवेͧशतɉ के ͧलए यथा उपबंͬधत

आवास हɇ, तो जब त क ͩक ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा बिÛ दयɉ के Ĥवेश के ͧलए आदेश नहȣं

Ǒदया जाये, उनको जेल के भीतर Ĥवेश नहȣं Ǒदया जाएगा और ऐसे बिÛ दयɉ को त×काल

आवæ यक ǒबछौना और ठंड से संर¢ण उपलÞ ध करवाया जाएगा।

(3) जेल मɅ Ĥथम Ĥवेश पर बÛ दȣ को ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के ͪववेकाͬधकार पर, ऐसी

काला वͬध के ͧलए संगरोध मɅ रखा जाएगा, जो उसकȧ राय मɅ आवæयक हो।

(4) समè त नये Ĥवेͧशत बÛ दȣ, उनके Ĥवेश के अगलȣ सबह सामाÛ य

ु

त: ͬचͩक× सा अͬधकारȣ

के सम¢ लाये जाऐंगे और तब वह Ĥवेश रिजè टर और बÛ दȣ के वƣ पğ मɅ Ĥͪवç ट

ृ

बÛ दȣ कȧ

Ĥवेश पर आयु, èवाè Ø य के साथ ऐसी ͪवͧशिçटयɉ या पण[ ǽÊ ण

ू

ता जो उसे £ात हो, Ĥवेश

पर वजन, å यिÈत पर ͩकÛ हȣं घावɉ के ͬचéन और बÛ दȣ के कठोर कारावास के मामले मɅ,

Įम कȧ Įेणी िजसके ͧलए बÛ दȣ उपयÈत है

ु

, के साथ अÛ य ͪवचार जो वह आवæ यक पाता

हो, के संबंध मɅ अͧभͧलͨखत करेगा या करवायेगा।

169. छोड़े जाने कȧ तारȣख का अͧभलेख.- (1) ͧसÙधदोषɉ के मामले मɅ, उस तारȣख

कȧ िजस पर दंडादेश समाÜत होगा, Ĥͪविçट ͧसÙधदोष रिजèटर मɅ कȧ जाएगी, जो

इलेÈĚाǓनक ĤǾप मɅ हो सकेगा।

(2) यǑद ͧसÙधदोष तीन मास से कम के दंडादेश के अधीन हɇ, तो उस संÉ या कȧ Ĥͪविçट

ǐरलȣज डायरȣ मɅ उस तारȣख के अधीन कȧ जायेगी, ͩकÛ तु यǑद दंडादेश तीन मास या अͬधक

है तो समािÜत कȧ तारȣख कȧ Ĥͪविçट उसके पǐरहार पğ मɅ कȧ जायेगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 145

(3) उसी समय पर, बÛदȣ का रिजè Ěȣकरण संÉ यांक, नाम, दंडादेश, दंडादेश कȧ तारȣख और

छोड़े जाने कȧ तारȣख उसके वारंट पर पç ठां

ृ

ͩकत कȧ जायेगी और वारंट कȧ ͪवषय-वèत और

ु

ͧसÙधदोष रिजèटर मɅ Ĥͪविçटयɉ के परȣ¢ण और तलना के पæ चा

ु

त पç ठां

्

ृ

कन स¢म

अͬधकारȣ Ùवारा हè ता¢ǐरत ͩकया जायेगा।

(4) उन मामलɉ मɅ जहां जमा[ने के åयǓतĐम मɅ दंडादेश पाǐरत ͩकया गया है

ु

, छोड़े जाने कȧ

दोनɉ वैकिã पक तारȣखɅ वारंट पर पç ठां

ृ

कन मɅ, ͧसÙधदोष रिजè टर, ǐरलȣज डायरȣ और पǐरहार

पğ मɅ सिàमͧलत कȧ जायɅगी।

170. Įम के समͬचत वग[ का Ĥमाणीकरण

ु

.- ͧसÙधदोषɉ को कठोर कारावास या

आजीवन कारावास के दंड के मामले मɅ, ͬचͩक× सा अͬधकारȣ ͧसÙधदोष रिजè टर और वƣ पğ

ृ

के समͬचत èतंभ मɅ Įम के वग[ को Ĥͪवçट

ु

करेगा िजस पर वह Ǔनयोिजत ͩकया जाएगा

और ͧसÙधदोष के वƣ पğ मɅ भी त×समान Ĥͪविçट कȧ जाएगी।

ृ

171. अͧभͪवÛ यास.- (1) Ĥ×येक नया Ĥवेͧशत बÛ दȣ, एक अͧभͪवÛ यास काय[Đम के

अÚ यधीन होगा, िजससे Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ के बारे मɅ उसे सͬचत ͩकया जा सके। ।

ू

(2) बÛ दȣ के Ǿप मɅ उसके अͬधकार और कत[åय, कारागार के सहज͸æ य भागɉ पर उपदͧश[त

ͩकये जायɅगे और उसे उस भाषा मɅ समझाये जायɅगे जो वह समझता है।

(3) कारागार के भीतर समͬचत èथान ͪवǓनिæचत करने के ͧलए पदधाǐरयɉ Ùवारा उसकȧ

ु

पçठभͧम और आवæयकताओं का सामा

ृ

ू

Ûय Ǔनधा[रण भी ͩकया जाएगा।

172. वƣ पğ

ृ

.- (1) Ĥ× येक बÛ दȣ के उसके जेल मɅ Ĥवेश पर त×काल, ͪवǓनǑद[çट

ĤǾप मɅ वƣ पğ तैयार ͩकया जायेगा िजसमɅ

ृ

, शीष[क Ùवारा अपेͯ¢त सचना के अलावा

ू

, ऐसे

बÛ दȣ के जेल जीवन मɅ मह× व कȧ Ĥ× येक घटना और ͪवशेष Ǿप से उससे संबंͬधत Ĥ× येक

आदेश समय पर और कालानĐͧमक अनĐम मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जाएगा।

ु

ु

(2) वƣ पğ कȧ Ĥ×येक Ĥͪविçट उस अͬधकारȣ Ùवारा

ृ

, जो इसे करता है, Ǒदनांͩकत और

आÙय¢ǐरत कȧ जाएगी और ͩकसी ͧसÙधदोष को वƣ पğ मɅ कोई Ĥͪविçट करना

ृ

अन£ात

ु

नहȣं ͩकया जाएगा।

173. वƣ पğ मɅ Ĥͪविçटयां

ृ

.- (1) वƣ पğ को सहȣ Ǿप से तैयार करने और अनरͯ¢त

ृ

ु

करने का कत[åय जेलर (या अधी¢क Ùवारा ͪवशेष Ǿप से ĤǓतǓनयÈत अÛ य

ु

अͬधकारȣ) पर

Û यायगत होगा जो उƣरदायी होगा ͩक अधी¢क और ͬचͩक× सा Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा कȧ जाने

वालȣ Ĥͪविçटयɉ के अलावा, समè त Ĥͪविçटयां Ĥͪविçट करने वाले अͬधकारȣ के आÙय¢र के

अधीन सàयक Ǿप से और सहȣ Ǿप से कȧ गई हɇ।

्

(2) जेलर ͩकसी वƣ पğ पर ͩकसी अǓनयͧमतता या ͩकसी Ĥͪविçट का लोप संबंͬधत

ृ

अͬधकारȣ के Ú यान मɅ लाएगा, यǑद आवæयक हो, और मामले कȧ अधी¢क को ǐरपोट[ करेगा।

174. वƣ पğ का ͪवषय

ृ

-वè तु.- Ĥ×येक वƣ पğ मɅ Ǔनàनͧलͨखत ͪवͧशिçटयां अंतͪव[çट

ृ

हɉगी, अथा[त्:-

(क) बÛ दȣ का नाम, संÉ यांक और बÛ दȣ कȧ पहचान के ͧलए आवæ यक अÛय

ͪवͧशिçटयां;

146 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ख) बÛ दȣ के संबंध मɅ, पाǐरत Ĥ×येक आदेश और Ǒदये गये Ǔनदेशɉ और Ǒदये

गये दंड कȧ संͯ¢Üत Ĥͪविçट;

(ग) बÛ दȣ को Ĥभाͪवत करने वालȣ, ͩकसी मह× व कȧ Ĥ× येक अÛ य घटना, जो

उसके पǐररोध मɅ रहने के दौरान होती है, का संͯ¢Üत अͧभलेख; और

(घ) Ĥ× येक ͧसÙधदोष के वƣृ पğ मɅ Ǔनàनͧलͨखत भी अंतͪव[çट हɉगे,-

(i) अपराध कȧ ĤकǓत िजसके ͧलए वह ͧसÙधदोष ठहराया गया है और

ृ

उस पर लाग ͪवͬध के उपबंध

ू

, और

(ii) पाǐरत दंडादेश कȧ तारȣख, ĤकǓत और ͪवè ता

ृ

र।

175. वƣ पğ

ृ

मɅ पæ चा×वतȸ Ĥͪविçटयां.- वƣ पğ मɅ पæ चा

ृ

× वतȸ Ĥͪविçटयां, उस घटना

िजससे यह संबंͬधत है, के होने के समय पर, या पæ चात यथाशÈय शीē कȧ जायɅगी और

्

उस अͬधकारȣ Ùवारा Ǒदनांͩकत और हè ता ¢ǐरत कȧ जायɅगी जो इÛहɅ करता है।

176. वƣ पğ

ृ

कȧ दसरȣ ĤǓत

ू

.- (1) जब मल वƣ पğ खो गया हो तब वƣ पğ कȧ

ू

ृ

ृ

दसरȣ ĤǓत जारȣ कȧ जायेगी और नये वƣ पğ पर दसरȣ ĤǓत ͬचéन

ू

ू

ृ

ि◌त कȧ जायेगी और

स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा हè ता¢ǐरत कȧ जायेगी।

(2) वƣ पğ समè त

ृ

पण[ Ĥͪविçटयɉ को रिजè ट

ू

र करके पनु:संǓनͧम[त ͩकया जायेगा।

177. वƣ पğ

ृ

मɅ ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा Ĥͪविçटयां.- (1) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ,

Ĥ×येक बÛ दȣ के वƣ पğ के शीष[क मɅ बÛदȣ कȧ Ĥवेश पर आय

ृ

ु, ऊँचाई और भार, उसके

è वाè Ø य कȧ िèथǓत, यǑद कठोर कारावास से दंडाǑदçट ͩकया गया है, Įम का वग[ िजसके

ͧलए बÛदȣ उपयÈत है और ͩक उसे टȣके से

ु

संरͯ¢त ͩकया गया है, è वयं अͧभͧलͨखत करेगा

या उसके अनदेशɉ के अधीन अͧभͧलͨखत करवाएगा।

ु

(2) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ त×पæ चात उन मामलɉ के अलावा िजनके ͧलए या तो वह è व

्

यं या

उसका ͬचͩक×सा अधीनèथ अकेले हȣ उƣरदायी है, जेल मɅ सà पाǑदत ͩकये जाने वाले

टȣकाकरण और पǐरणाम, Ĥ×येक अवसर पर अèपताल मɅ Ĥवेश, और बीमारȣ िजसके ͧलये

उसे भतȸ ͩकया गया है, छÒटȣ दȣ गयी है और बÛदȣ के उपचार के ͧलए ͩकÛहȣं ͪवशेष

ु

अनदेशɉ

ु

, काय[ या भोजन का पǐरवत[न इ× याǑद के तØय भी वƣ पğ मɅ Ĥͪवçट करेगा या

ृ

Ĥͪवçट करवायेगा।

(3) बÛदȣ के अèपताल या रोग उपशमन या ͪवशेष दल से छÒटȣ पर वह सदैव Ĥͪवçट करेगा

ु

ͩक È या बÛदȣ को उसके मल काय[ और लêय पर ĤǓतवǓत[त कर Ǒदया जाए या ͩक उसे कोई

ू

अÛ य काय[ और लêय आबंǑटत कर Ǒदया जाए।

(4) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ यह भी देखेगा ͩक वƣ पğ प

ृ

र पाͯ¢क तौल आǑद सàयक Ǿप से

्

अͧभͧलͨखत ͩकये गये हɇ और वह पथÈकरण कȧ आवæ य

ृ

कता या अÛयथा Ĥ×येक साधारण

कारावास के बÛदȣ, जो è वैिÍछक Ǿप से Įम करना चाहता है, कȧ Įम के ͧलए शारȣǐरक

समथ[ता, दंडाǑदçटͩकसी बÛदȣ के दंड के ͧलए शारȣǐरक समथ[ता के ͧलए अपेͯ¢त Ĥांरͧभक

ͬचͩक×सा Ĥमाणपğ, Û याǓयक एकांत पǐररोध के ͧलए स मथ[ता, कͧम या रोग के लेखे ͩकसी

ृ

मǑहला या अÛय बÛ दȣ के बाल काटने के ͧलए Ĥ×येक आदेश अͧभͧलͨखत करेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 147

(5) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ऐसे अÛय Ǔनदेश या ͧसफाǐरशɅ Ĥͪवçट कर सकेगा जो वह समय-

समय पर बÛ दȣ के è वाèØय के अनर¢ण के ͧलए आवæयक समझे।

ु

178. ͬचͩक× सा अधीनè थ Ùवारा Ĥͪविçट.- (1) उपय[Èत Ǔनयम के अधीन कȧ गयी

ु

Ĥͪविçटयɉ के अǓतǐरÈत ͬचͩक×सा अधीनè थ, Ĥ×येक Ǔनरȣ¢ण को और ͧशकायत कȧ ĤकǓत

ृ

के साथ ͩकसी बÛदȣ के संĤे¢ण के अधीन ͬचͩक×सालय मɅ Ǔनरोध और औषध के Ĥशासन

का तØय अͧभͧलͨखत करेगा, वह बÛ दȣ के वƣ पğ मɅ उसके उपचार से संबंͬधत ͩकसी ͪवशेष

ृ

ͧसफाǐरश को भी Ĥͪवçट करेगा जो वह करवाना चाहता हो, ͩकÛत जब तक मामला

ु

अ× यावæ यक न हो, वह इसे पिçट के ͧलए ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ु

को Ĥèतत करेगा।

ु

(2) उप-जेलर या ͬचͩक×सा अधीनè थ के साथ ͬचͩक×सा अधीनè थ, यǑद बिÛ दयɉ का तौल

करने मɅ उसे सहायता करने के ͧलए ĤǓतǓनयÈत ͩकया गया है

ु

, तो Ĥ×येक बÛ दȣ का उसके

वƣ पğ मɅ पाͯ¢क वजन Ĥͪवçट करेगा।

ृ

179. वƣ पğ

ृ

मɅ Ĥͪवçट कȧ जाने वालȣ ͪवͧशिçटयां और उÛहɅ Ĥͪवçट करने वाले

अͬधकारȣ.- (1) Ǔनàनͧलͨखत ͪवͧशिç टयां वƣ पğ मɅ Ĥͪवçट कȧ जानी अपेͯ¢त हɇ

ृ

, अथा[त्:-

(क) कारागार मɅ Ĥवेश कȧ तारȣख;

(ख) Ĥवेश पर और उसके पæ चात जारȣ ͩकये गये वèğɉ और उपè क

्

र कȧ

Ĥ×येक वè तु कȧ संÉ या और नाम;

(ग)

ͪवͧशçट काय[ और लêय का भार, संÉया या माप, िजसमɅ बÛदȣ को रखा

गया है;

(घ)

ͬचͩक×सा से ͧभÛन कोई कारण िजनके ͧलए काय[ या लêय का Ĥ×येक

पǐरवत[न ͩकया गया;

(ङ)

बीमारȣ कȧ बÛदȣ Ùवारा कȧ गयी कोई ͧशकायत या उसकȧ बीमारȣ कȧ

ǐरपोट[;

(च)

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ या ͬचͩक×सा अधीनè थ के ͩकसी Ǔनदेश या ͧसफाǐरश

पर कȧ गयी कोई कार[वाई;

(छ) यǑद बÛ दȣ अपील कȧ वांछा करता है, Ǔनण[य कȧ ĤǓत के ͧलए आवेदन;

(ज) Ǔनण[य कȧ ĤǓत कȧ रसीद;

(झ) अपील का Ĥेषण;

(ञ)

अपील Û यायालय के आदेश का सार;

(ट)

अपील करने के ͧलए अन£ात कालावͬध के

ु

अवसान से पव[ नहȣं कȧ गयी

ू

अपील का तØ य;

(ठ)

ğैमाͧसक अͬधǓनण[ ◌ीत पǐरहार कȧ रकम;

(ड)

Ĥ×येक Ǔतमाहȣ के अंत तक Ǒदनɉ मɅ उपािज[त पǐरहार;

(ढ)

ͩकया गया अͧभकͬथत Ĥ× येक कारागार अपराध;

(ण) अन£ात Ĥ×येक

ु

मलाकात

ु

और Ǔनजी पğɉ कȧ ĤािÜत या Ĥेषण;

(त)

Û यायालय को Ĥेषण या अंतरण, उÛ मोचन, भाग जाना या म×य

ृ

ु;

148 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(थ)

काय[शाला पय[वे¢ण कम[चाǐरवंद या जेलर कȧ कोई ͧसफाǐरश

ृ

;

(द)

अधी¢क Ùवारा Ĥͪवçट ͩकसी आदेश पर कȧ गयी कार[वाई;

(ध)

तौल का पाͯ¢क या साÜताǑहक माप;

(न)

कोठǐरयɉ के संÉ यांक िजनमɅ वारंट पǐररोध के लेखे रखा गया; और

(प)

Ĥ×येक हटाये जाने के अवसर पर वारंट पर भोगा गया कल पǐररोध।

ु

(2) उपय[Èत उिãलͨखत खÖ ड

ु

(क), (ख), (ड.), (छ) से (त), (न) और (प) के बारे मɅ

Ĥͪविçटयां जेलर या उप-जेलर Ùवारा कȧ जा सकɅ गी।

(3) खÖ ड (ठ) मɅ उिãलͨखत पǐरहार कȧ ğैमाͧसक रकम जेलर या कारागार कã याण अͬधकारȣ

या पǐरहार अͬधǓनणȸत करने के ͧलए Ĥाͬधकत ͩकसी अÛय अͬधकारȣ Ùवारा और खÖ ड

ृ

(च)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ या उप-जेलर या ͬचͩक×सालय Ĥवेश से संबंͬधत ͬचͩक×सा अधीनè थ

Ùवारा Ĥͪवçट कȧ जा सकेगी।

(4) खÖ ड (ग) मɅ उिãलͨखत लêय लेने वाले Ùवारा Ĥͪवçट ͩकया जाएगा, जब इस Ēेड का

अͬधकारȣ नहȣं है तो यह उप-जेलर Ùवारा Ĥͪवçट ͩकया जाएगा, ͩकÛत बड़ी जेलɉ मɅ अधी¢क

ु

के आदेशɉ के अधीन, कत[åय का एक भाग जेलर Ùवारा पालन ͩकया जा सकेगा।

(5) खÖड (घ), (च) और (द) के बारे मɅ Ĥͪविçटयां करने का कत[åय जेलर के अधीनè थ

ͩकसी अͬधकारȣ को Ĥ× यायोिजत नहȣं ͩकया जाएगा।

(6) खÖड (ध) के बारे मɅ Ĥͪविçटयां करने का कत[åय फामा[ͧसèट Ùवारा ͩकया जाएगा।

180. अधी¢क Ùवारा कȧ जाने वालȣ Ĥͪविçटयां.- Ĥ× येक ͧसÙधदोष के वƣ पğ

ृ

पर,

अधी¢क Ǔनàनͧलͨखत अͧभͧलͨखत करेगा,-

(क)

ͩकसी बÛ दȣ के संबंध मɅ उसके Ùवारा Ǒदया जाने वाला कोई ͪवशेष आदेश

उदाहरणाथ[ बेͫड़ यɉ का अͬधरोपण या हटाया जाना, मलाकात आयोिजत

ु

करने या पğ ͧलखने कȧ अन£ा

ु

, राǒğ तक पथÈ क

ृ

रण;

(ख)

Ĥ×येक दंड का अͬधǓनण[य;

(ग)

बǑहव[तȸ काय[ पर Ǔनयोजन के ͧलए मंजरȣू;

(घ)

ͧसÙधदोष-चौकȧदार, ͧसÙधदोष ओवरͧसयर के Ēेड कȧ पदोÛ नǓत; और

(ङ)

ͪवशेष पǐरहार का अͬधǓनण[य।

181. वƣ पğ

ृ

कȧ अͧभर¢ा और Ĥबंधन.- (1) Ĥ× येक बÛ दȣ का वƣ पğ

ृ

, जेलर िजसके

Ĥभार मɅ बÛदȣ को रखा गया है, Ùवारा समͬचत दराज मɅ रखा जा

ु

एगा, और जब कभी

कारागार के ͩकसी अͬधकारȣ या वǐरç ठ कारागार अͬधकारȣ Ùवारा अपेͯ¢त हो, उसके Ùवारा

Ĥè तुत ͩकया जाएगा।

(2) वƣ पğ

ृ

बÛ दȣ के साथ ले जाया जायेगा जब भी व ह समह से दसरे या एक Ĥकार के

ू

ू

काय[ से दसरे काय[ के ͧलए अंतǐरत ͩकया जाता है या ͬच

ू

ͩक×सालय भेजा जाता है।

(3) साÜ ताǑहक परेडɉ पर, Ĥ× येक बÛ दȣ Ǔनरȣ¢ण के ͧलए अपना वƣ पğ

ृ

अपने हाथ मɅ

रखेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 149

(4) जब भी बÛदȣ ͩकसी अपराध के ͧलए ǐरपोट[ ͩकया जाता है या वह ͩकसी कारण से

अधी¢क या ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के सम¢ लाया जाता है या जब पǐरहार अͬधǓनणȸत ͩकया

जाता है, वह वƣ पğ के साथ

ृ

Ĥè तुत ͩकया जाएगा।

182. छोडे जाने या म×य के पæ चा

़

ृ

ु

त ्वƣ पğ

ृ

का ĤǓतधारण.- Ĥ× येक बÛ दȣ का वƣ

ृ

पğ सरͯ¢त अͧभर¢ा मɅ रखा जाएगा

ु

,-

(क)

उसके Ǔनकल भागने कȧ दशा मɅ, तीन वष[ के ͧलए;

(ख)

उसके छोड़े जाने कȧ दशा मɅ, दो वष[ के ͧलए;

(ग)

उसकȧ म× य

ृ

ु कȧ दशा मɅ, इसके होने के पæ चात दो वष[ के ͧलए

्

; और

(घ)

जमानत पर छोड़े जाने कȧ दशा मɅ या अपील के पǐरणाम के £ात होने के

पæ चात एक वष[ के ͧलए।

्

183. रिजè टर.- (1) कारागार मɅ Ĥवेͧशत समè त बिÛ दयɉ के ͧलए एक Ĥवेश रिजè टर

होगा, जो ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ इलेÈĚाǓनक Ǿप मɅ हो सकेगा।

(2) Ĥवेश रिजè टर मɅ बिÛ दयɉ के नाम, ͪपता-माता का नाम, घर का पता, ͪवͬधक ĤािèथǓत,

Ĥवेश कȧ तारȣख और सपद[गी Û या

ुु

यालय के Ǿप मɅ आधारभत ͪववरण अÛ त

ू

ͪव[ç ट होगा।

(3) रिजè टर, जेलर/उप-जेलर या समक¢ Ùवारा ͪवǑहत ĤǾप मɅ रखा जाएगा और इस

रिजè टर मɅ Ĥͪविçटयां Đमानसार संÉ यां

ु

ͩकत कȧ जायɅगी।

184. रिजè Ěȣकत संÉ यां

ृ

क के माÚ यम से पहचान.- (1) रिजè Ěȣकत संÉ यां

ृ

क बिÛ दयɉ

कȧ पहचान करने का साधन होगा।

(2) ͩकसी दसरे कारागार मɅ Ĥ× ये

ू

क अंतरण पर नया संÉ यांक Ǒदया जाएगा।

(3) आजीवन कठोर कारावास से दंडाǑदç ट Ĥ× येक बÛ दȣ के वè ğ और ǒबछौने कȧ वè तुएं

उसके संÉ यांक से ͬचिéनत कȧ जाऐंगी और समè त शासकȧय पğ-å यवहार मɅ संÉ यांक नाम

से पहले होगा।

(4) यǑद बÛ दȣ को ͪवͧभÛ न वारÛटɉ के अधीन दो या अͬधक दंडादेशɉ को भोगना हो, तो एक

दंडादेश कȧ समािÜत पर ͧसÙधदोष रिजè ट

़

र मɅ उसका नाम पनु:Ĥͪवç ट करना या उसे अÛ य

संÉ यांक देना आवæ यक नहȣं होगा।

(5) तथाͪप, Ĥ× येक बÛ दȣ को उसके नाम से पकारा

ु

जाएगा ना ͩक रिजè टर मɅ उसके

संÉयांक से।

185. बÛ दȣ का Đम संÉ यांक.- (1) Ĥ× येक बÛ दȣ, Ĥवेश रिजè टर मɅ उससे संबंͬधत

Ĥͪविçट के त× समान Đम संÉ यांक ĤाÜ त करेगा, और वह रिजè टर संÉ यांक जेल मɅ होने के

दौरान उसका सͧभÛ न

ु

ͬचéन होगा।

(2) Ĥ× येक जेल का Đम संÉ यांक एक से दस हजार तक चलेगा।

(3) बÛ दȣ का संÉ यांक और उसके वग[ को सं£ाͪपत करने वाला अ¢र, सव[दा उसके नाम से

पहले होगा जब व ह ͩकसी शासकȧय पğ-åयवहार के ͧलए संदͧभ[त ͩकया जाता है।

(4) वण[ना× मक रोल मɅ ͪपता का नाम सव[दा जोडा जाएगा।

़

150 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

186. अͧभͧलͨखत ͩकये जाने वाले अÛ य Þ यौरे.- (1) Ĥ× येक बÛ दȣ कȧ मखाकǓत

ु

ृ

, रंग

और शरȣर उसकȧ आदत और उसके å यिÈतगत ͩकसी ͪवशेष ͬचéन पर ǑटÜ पण का सामाÛ य

Þयौरा देते हए उसकȧ पहचान के Ĥयोजन के ͧलए पण[ वण[न

ु

ू

Ĥवेश रिजè टर मɅ अͧभͧलͨखत

ͩकया जाएगा।

(2) å यिÈतगत वण[न ͬचͩक× सा अͬधकारȣ या ͬचͩक× सा अधीनè थ Ùवारा Ĥͪवç ट ͩकया

जाएगा।

अÚ याय 7

बिÛ दयɉ का वगȸकरण और पथÈ क

ृ

रण

187. बिÛ दयɉ का वगȸकरण.- बÛ दȣ Ǔनà नͧलͨखत वगɟ मɅ वगȸकत ͩकये जायɅगे और

ृ

एक-दसरे से स

ू

à पूण[ Ǿप से पथक रखे जाएंगे

ृ

्

, अथा[त्:-

(क)

ͧसͪवल बÛ दȣ;

(ख) ͪवचाराधीन बÛ दȣ;

(ग)

राजनैǓतक बÛदȣ;

(घ)

मǑहला बÛ दȣ;

(ङ)

पǽष ͧसÙधदोष बÛ दȣ

ु

;

(च)

18 से 21 कȧ आय के भीतर यवा पǾष अपराधी

ु

ु

ु

;

(छ)

Ĥथम अपराधी;

(ज)

आß याͧसक अपराधी;

(झ) उÍ च सर¢ा बÛ दȣ

ु

;

(ञ)

पागल अपराधी;

(ट)

ǓनǽÙध;

(ठ)

जराͬचͩक× सा और ͧशͬथलांग बÛ दȣ;

(ड)

उभयͧलंगी बÛ दȣ; और

(ढ)

मनोवै£ाǓनक बÛ दȣ।

ǑटÜ पणी : ''राजनैǓतक बिÛ दयɉ'' से राजनैǓतक आंदोलनɉ से जड़े हए अपराधɉ के ͧलए

ु

ु

ͧसÙधदोष बÛ दȣ अͧभĤेत हɇ।

188. उभयͧलंगी बिÛ दयɉ का पथÈ क

ृ

रण.- (1) उभयͧलंगी बÛ दȣ अनÛ यत: पथक

ृ

्

अहाते मɅ रखे जायɅगे।

(2) वè ğɉ, भोजन इ× याǑद के आपत[ से संबंͬधत Ǔनयम ऐसे लाग हɉगे जैसे ͪवचाराधीन या

ू

ू

ͧसÙधदोष बिÛ दयɉ को लाग होते हɇ।

ू

189. पहचान जांच परेड.- (1) बिÛदयɉ कȧ पहचान जांच परेड कराने को स¢म

Û यायालय Ĥाͬधकत कर सकेगा।

ृ

(2) पहचान जांच परेड दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम संÉ यांक 2)

के उपबंधɉ के अनसार करवायी जायेगी।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 151

(3) अधी¢क संचालन करने वाले अͬधकारȣ Ùवारा ऐसी परेड कराने के ͧलए यथा अपेͯ¢त

समè त सͪवधाओं का

ु

, Ĥशासन का अǑहत ͩकये ǒबना ͪवèतार करेगा।

190. पनु:दोषͧसिÙध कȧ ͪवͧशिçटयां.- समè त पनु:दोषͧसिÙधयɉ कȧ ͪवͧशिçटयां

ͧसÙधदोष बिÛ दयɉ के Ĥवेश रिजè टर मɅ ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ अͧभͧलͨखत कȧ जाएंगी।

अÚयाय 8

ͪवचाराधीन बÛ दȣ और यवा अपराधी

ु

191. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ का वगȸकरण.- (1) ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ का वगȸकरण

केवल सर¢ा

ु

, अनशासन और संèथागत काय[Đम के आधार पर ͩकया जाएगा।

ु

(2) सामािजक ĤािèथǓत के आधार पर ͩकसी वगȸकरण का Ĥय× न नहȣं ͩकया जाएगा।

(3) भोजन, वè ğ, ǒबछौना और मलाकात

ु

का हक वहȣ होगा जो बिÛ दयɉ के अÛ य Ĥवगɟ को

लाग होगा।

ू

(4) ͪवचाराधीन बÛ दȣ नीचे उिãलͨखत के Ǿप मɅ वगȸकत ͩकये जायɅगे

ृ

:-

Ĥवग[-1 : कÒटरपंथी, नÈसलवादȣ, चरमपंथी और आतंकवादȣ या सर¢ा जोन

ु

-1 मɅ

पǐररोध कȧ आवæ यकता के वैयिÈतक ल¢णɉ वाले कोई अÛ य।

Ĥवग[-2 : गɇगè टर, भाड़े के ह× यारे, डाकू, सीǐरयल ͩकलस[ या बला× कारȣ या Ǒहंसक

ले◌ुटेरे, मादक पदाथ[ अपराधी, आß याͧसक गंभीर अपराधी या सांĤदाǓयक

धमा[Û ध और वे िजनके Ǔनकल भागने कȧ अͬधक संभावना हो या पव[ के

ू

भगोड़े या पͧलस अथवा कारागार काͧम[क पर के हमलावर और िजनके

ु

è वयं को हाǓन पहंचाने

ु

या साव[जǓनक å यवè था को खतरा उ× पÛ न करने कȧ

संभावना हो, को सिàमͧलत करते हए सर¢ा जोन

ु

ु

-2 मɅ पǐररोध कȧ

आवæ यकता वाले, अÛ य खतरनाक अपराधी।

Ĥवग[-3 : वे िजनको छोड़े जाने पर समाज को कोई खतरा नहȣं है, जैसे ͩक जो

å यिÈतगत हेतक पर ह× या

ु

, अÛ य शारȣǐरक अपराध, चोरȣ या संपͪƣ

अपराध, ĤǓतषेध अपराध, अÛ य ͪवशेष और è थानीय ͪवͬधयɉ से संबंͬधत

अपराध, रेã वे अपराध और अÛ य छोटे अपराधɉ मɅ अंतवͧल[त थे।

ǑटÜ पण : (क) मानͧसक å याͬध से पीͫड़ त å यिÈतयɉ और यवा अपराͬधयɉ को पथक

ु

ृ

्-

पथक रखा जाएगा।

ृ

्

(ख) Û यायालय, कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ को उन ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के बारे

मɅ सचना भेजेगा जो सरकारȣ गवाह बन गये हɇ या िजÛहɉने संè वी

ू

कǓत

ृ

कर लȣ है।

(ग) दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 कȧ धारा 122 कȧ उप-धारा (2) के अधीन

ǓनǽÙध å यिÈत के साथ ͪवचाराधीन बÛ दȣ के Ǿप मɅ åयवहार ͩकया

जाएगा जब तक ͩक उसका मामला सğ Û यायालय या उÍ च Û यायालय

Ùवारा ͪवǓनिæचत नहȣं ͩकया जाता है।

152 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

192. Ǔनरोध कȧ कालावͬध.- Û यायालय आदेश दे सकेगा ͩक अͧभयÈ त

ु

åयिÈत को

जेल कȧ अͧभर¢ा मɅ ǓनǽÙध या ĤǓतĤेͪषत ͩकया जाये।

परÛ तु स¢म Û यायालय पर ͪवचारण के ͧलए सपद[ ͩकये गये å य

ुु

िÈत के मामले को

छोड़कर, कोई å यिÈत एक समय पर पÛ ġह Ǒदन से अͬधक कालावͬध के ͧलए जेल मɅ

ǓनǽÙध या ĤǓतĤेͪष त ͩकये जाने के ͧलए आदेͧशत नहȣं ͩकया जाएगा :

परÛ तु यह और ͩक उÍ च Û यायालय से ͧभÛ न Û यायालय Ùवारा ͩकया गया ऐसा

Ĥ× येक आदेश ͧलͨखत मɅ पीठासीन Ûयायाधीश या मिजè Ěेट Ùवारा हè ता¢ǐरत होगा।

ǑटÜ पण : जेल मɅ इस Ĥकार पǐरǽÙध अͧभयÈ त

ु

åयिÈत इन Ǔनयमɉ मɅ ͪवचाराधीन बÛ दȣ के

Ǿप मɅ संदͧभ[त ͩकया जायेगा।

193. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के ͧलए पथक वास सͪवधा

ृ

्

ु

.- (1) ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ पǽष

ु

और मǑहला दोनɉ, के ͧलए पथक वास सͪवधा होगी और जहां

ृ

्

ु

18 से 21 वष[ कȧ आय समह

ु

ू

के ͪवचाराधीन बÛ दȣ पǐरǽÙध ͩकये गये हɇ वहां उनके ͧलए अÛ य बिÛ दयɉ से पथक Ǿप से

ृ

्

åयवè था कȧ जाएगी।

(2) ͪवचाराधीन वाड[, जेल के शेष जेल से सव[था पथक रखे जायɅगे और यǑद इसमɅ पथक

ृ

ृ

्

्

क¢ हɇ, तो ͪवचाराधीन बÛ दȣ जो आß याͧसक बÛ दȣ के Ǿप मɅ £ात हɇ, यथासंभव åयवè कɉ

और उन बिÛ दयɉ से जो छोटे अपराधɉ के आरोपɉ से सेशन सपद[ ͩकये

ुु

गये हɇ, से पथक रखे

ृ

्

जायɅगे।

(3) राजनैǓतक आंदोलनɉ से संबंͬधत अपराधɉ के ͪवचाराधीन अͧभयÈ त

ु

, उनसे अलग रखे

जायɅगे जो ऐसे अͧभयÈ त

ु

नहȣं है।

(4) जेलर ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ से संबंͬधत समè त कायɟ का Ĥभारȣ होगा।

194. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के ͧलए भोजन.- (1) यǑद ͪवचाराधीन बÛ दȣ पव[ मɅ

ू

कारागार मɅ नहȣं रहा है तो पͧलस या

ु

, यथािèथǓत, सेना एè कॉट[ अͬधकारȣ का यह देखने का

कत[åय है ͩक ͪवचाराधीन बÛ दȣ को कारागार ले जाने से पव[ भोजन Ǒदया जाए

ू

, यǑद उसके

कारागार भोजन के ͧलए बहत देरȣ से पहंचने कȧ संभाव

ु

ु

ना हो।

(2) यǑद पͧलस या सेना

ु

एè कॉट[ ǐरपोट[ करता है ͩक ͪवचाराधीन बÛ दȣ को भोजन का आपत[

ू

नहȣं ͩकया गया है तो कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ को उसे भोजन जारȣ करने के ͧलए आवæ यक

Ĥबंध करने चाǑहए।

(3) यǑद ͪवचाराधीन बÛ दȣ को कारागार भोजन परोसे जाने या ताला बंद करने के पæ चात ्

Ĥवेश Ǒदया गया है तो उसे ͪवǑहत मापमान के अनसार भोजन वè त

ु

ु जैसे ͩक पके हए चावल

ु

,

पके हए चना

ु

, मंगफलȣ इ× या

ू

Ǒद जारȣ ͩकये जायɅगे।

195. Ĥवेश घंटे.- (1) ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को कारागार के सामाÛ य काय[ घंटɉ के

दौरान Ĥवेश Ǒदया जाएगा।

(2) ताला-बंद करने के पæ चात ͪवचाराधीन बिÛ द

्

यɉ को संबंͬधत Û यायालय Ùवारा जारȣ ͩकये

गये राǒğ वारंट के आधार पर कारागार मɅ Ĥवेश Ǒदया जाएगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 153

(3) ताला बंद करने के घंटे के पæ चात ĤाÜ त

्

बिÛ दयɉ को, ऐसे Ĥयोजन के ͧलए ͪवशेष Ǿप से

Ǔनधा[ǐरत पथक

ृ

् è थान मɅ ǓनǽÙध ͩकया जाना चाǑहए।

(4) जब ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को एè कॉट[ ͩकया जा रहा हो, तो यह देखने मɅ सावधानी रखी

जानी चाǑहए ͩक वे गंतå य पर ताला बंद होने से पव[ पहंच जायɅ।

ू

ु

(5) यǑद ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के गंतå य पर ताला बंद करने के घंटे के पæ चात पहंचने कȧ

्

ु

संभावना हो, तो è थानांतǐरत करने वाला कारागार या पͧलस पर

ु

, यथािèथǓत, सेना एè कॉट[

उस कारागार को पया[Üत अͬĒम सचना भेजेगा जहां ͪवचाराधीन बÛदȣ एè कॉ

ू

ट[ ͩकये जाने हɇ।

(6) बिÛ दयɉ के Ĥवेश, तलाशी, Ǔनम[िÈत और संपͪƣ से संबंͬधत

ु

Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयम, यथा

ͪवǓनǑद[çट Ǿप से उपबंͬधत को छोड़कर, ͪवचाराधीन बिÛदयɉ को भी लाग हɉगे।

ू

(7) सेशन के ͧलए सपद[ ͩकए गए बिÛदयɉ के मामलɉ को छोड़कर

ुु

, Ĥ×येक वारंट जारȣ करने

वाले मिजè Ěेट या अÛ य अͬधकारȣ के सम¢ बÛ दȣ को लाये जाने का Ǒदन का कथन होगा।

(8) सेशन मामलɉ मɅ, जब बÛ दȣ को Ĥè तुत करने के ͧलए तारȣख Ǔनयत हो, तो यह जेलर या

उप-जेलर Ùवारा वारंट और बÛ दȣ कȧ वƣ पğ पर पç ठां

ृ

ृ

ͩकत कȧ जानी चाǑहए और बÛदȣ को

सेशन आयोिजत करने कȧ Ǔनयत तारȣख सàयक Ǿप से सͬचत कȧ जानी चाǑहए

्

ू

, ताͩक वह

अपनी ĤǓतर¢ा संचाͧलत करने के ͧलए समèत आवæयक Ĥबंध कर सके।

(9) Ĥ× येक ͪवचाराधीन बÛ दȣ का संÉ यांक और नाम पेशी रिजè टर मɅ संबंͬधत तारȣख पर,

िजसको Ĥ× येक को Û यायालय मɅ Ĥèतत करना है Ĥͪवç ट

ु

ͩकया जा सकेगा ͩकÛ तु जेलɉ मɅ

जहां बड़ी संÉ या मɅ Ǔनरोध के अधीन रखे जाते हɇ वारंट को मास के Ĥ× येक Ǒदवस के ͪपजन

होल वालȣ ͪवशेष अलमारȣ मɅ रखना अͬधक सͪवधाजनक होगा।

ु

196. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के बारे मɅ ͪवͧशिçटयां.- (1) समè त ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ

कȧ ͪवͧशिçटयां उनके Ùवारा जेल मɅ लायी गयी संपͪƣ कȧ ͪवͧशिçटयɉ के साथ-साथ

ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के रिजè टर मɅ Ĥͪवç ट कȧ जायɅगी।

(2) Ĥ× येक ͪवचाराधीन बÛ दȣ, उसके नाम, तारȣख जब Ĥथम बार ͪवचारण के ͧलए लाया

गया, जेल मɅ Ĥवेश कȧ तारȣख, अपराध िजसका अͧभयÈ त

ु

है, पव[

ू

ͧसÙधदोͪषता, यǑद कोई

£ात हो, Û यायालय िजसमɅ मामला लंǒबत है, यǑद वह संè वीकǓत करने वाला बÛ दȣ

ृ

है या

नहȣं, तारȣखɅ िजन पर उसका ͪवचारण ĤǓतĤेͪषत ͩकया गया, Ĥवेश पर भार और पाͯ¢क Ǿप

से एक बार उƣरवतȸ भार दͧश[त करते हए वƣ पğ सǑहत Ĥè त

ु

ृ

ुत ͩकया जाएगा।

(3) घाव या नील का कोई ͬचéन उनके संबंध मɅ बÛ दȣ के कथन सǑहत सावधानीपव[क वƣ

ू

ृ

पğ पर अͧभͧलͨखत ͩकया जाएगा और ऐसा पğ सदैव Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ को Ǒदखाया

जाएगा।

197. इकबालȣ सा¢ी (अĤवर

ु

).- (1) जब एक ͪवचाराधीन बÛ दȣ अĤवर या संè वी

ु

कǓत

ृ

करने वाले अͧभयÈ त

ु

के Ǿप मɅ Û यायालय Ùवारा Ĥवेͧशत ͩकया जाता है तो वह उस मामले

से सं बंͬधत अÛ यɉ से पथक रखा जाएगा।

ृ

्

(2) जहां कोई ͪवचाराधीन वाड[ मɅ पथक कोठरȣ या क¢ हो

ृ

्

, तो उनके ये Ĥयोजन के ͧलए

ĤयÈत ͩकये जायɅगे।

ु

154 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) यǑद कोई पथक क¢

ृ

्

नहȣं है तो ऐसे बÛ दȣ Ǒदन मɅ पथक क¢ɉ और राǒğ मɅ पथक वाडɟ

ृ

ृ

्

्

मɅ रखे जा सकɅ गे, ͩकÛ तु यह सावधानी रखी जाएगी ͩक वे एकांत पǐररोध मɅ नहȣं रखे जायɅ।

198. पथÈ क

ृ

रण के ͧलए ͪवशेष Ǔनदेश.- (1) स¢म Û यायालय Ùवारा ͪवचाराधीन

बिÛ दयɉ के पथÈ क

ृ

रण के ͩकसी ͪवशेष Ǔनदेश को ͩĐयािÛ वत ͩकया जाना चाǑहए।

(2) ऐसा पथÈ क

ृ

रण, वèतओं को ठȤक रखने के उÙदेæ य

ु

के ͧलए आवæयक होने के ͧसवाय

ͩकसी भी अͪĤय िèथǓत हेत नहȣं होना चाǑहए

ु

, अथा[त्, उसे Ĥ×य¢त: या अĤ×य¢त: उसी

मामले या अÛय मामलɉ से संबंͬधत अÛ य बिÛदयɉ के साथ संपक[ करने से रोकना।

199. जांच पहचान परेड के दौरान उपिèथǓत.- (1) ͪवचाराधीन बÛ दȣ उनके ͧसर के

बाल काटने या चेहरे कȧ शेव करने या ͩकसी भी Ǿप मɅ उनकȧ å यिÈतगत पहचान को

पǐरवǓत[त करने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकये जायɅगे

ु

, िजससे ͩक उनको पहचानना कǑठन हो

जाए।

(2) तथाͪप, उÛ हɅ उनके वè ğ बदलने से नहȣं रोका जाएगा:

परÛ तु उनकȧ पहचान ताि× वक Ǿप से पǐरवǓत[त नहȣं हो, जब वे कारागार मɅ पहचान

के ͧलए उपिèथ त ͩकये जायɅ या जब वे ͪवचारण के ͧलए Û यायालय भेजे जायɅ।

200. कारागार Ĥाͬधकारȣ को पͧलस Ùवारा सचना

ु

ू

.- पͧलस अͬधकारȣ उन मामलɉ कȧ

ु

कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ को सचना देगा िजनमɅ ͪवचाराधीन बÛ दȣ

ू

कȧ पहचान कȧ गयी और

बालɉ, मंछ और दाढ़ȣ कȧ विÙध का पण[ ͪववरण देगा

ू

ू

ृ

, जो ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ कȧ ͬगरÝतारȣ

के समय पर थी।

201. पͧलस पछताछ

ु

ू

.- (1) केवल ऐसे पͧलस अͬधकारȣ जो Û या

ु

याधीश या मिजè Ěेट

Ùवारा Ĥाͬधकत ͩकये जायɅ

ृ

, ͪवचाराधीन बÛ दȣ, जब वह कारागार मɅ हो, से पछताछ के ͧलए

ू

अन£ात ͩकये जायɅगे।

ु

(2) ऐसी पछताछ कारागार अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ और उसके सनते हए कȧ जाएगी।

ू

ु

ु

202. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के ͧलए सͪवधाएं

ु

.- Ǔनà नͧलͨखत सͪवधायɅ समè त

ु

ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को दȣ जायɅगी, अथा[त ्:-

(क) ͪवͬधक सहायता;

(ख)

वकȧलɉ या पाǐरवाǐरक सदè यɉ के साथ मलाकात

ु

(ͪवͬधक Ĥयोजनɉ के

ͧलए);

(ग) वकालतनामा और जमानतपğ हè ता¢र करना;

(घ) मÉ ता

ु

रनामा का Ĥ× यायोजन;

(ङ) वसीयत का Ǔनçपादन;

(च) Ǔनयमɉ के अनसार आवæ य

ु

क धाͧम[क आवæ यकतायɅ;

(छ) ͪवͬध के उपबंधɉ के अनसार ͪवͬधक सहायता के ͧलए Û या

ु

यालयɉ को आवेदन;

(ज) Û यायालयɉ को अÛ य आवेदन; और

(झ)

ऐसी अÛ य सͪवधायɅ जैसी समय

ु

-समय पर सरकार Ùवारा मंजर कȧ जायɅ

ू

ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को दȣ जायɅगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 155

203. आवæ यकताओं का आपत[ू.- ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के ͧलए वाड[ ͩकसी वाड[र के

Ĥभार के अधीन होगा और Ǔनयͧमत अंतरालɉ पर, जेल पदधारȣ कȧ अͧभर¢ा मɅ झाड लगाने

ू

,

जल आपत[ करने और भोजन देने मɅ Ǔनयोिजत दलɉ Ùवारा दौरा ͩकया जाएगा

ू

, जो

ͪवचाराधीन ͩकÛ हȣं बिÛ दयɉ के साथ उनके संपक[ को रोकेगा और ऐसी पǐरिèथǓतयɉ मɅ के

ͧसवाय, ͩकसी भी ͧसÙधदोष बÛ दȣ को वाड[ मɅ Ĥवेश करना अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

204. भोजन, वè ğ और ǒबछौना.- ͩकसी ͪवचाराधीन बÛ दȣ के ͩकसी भोजन, वè ğ,

ǒबछौना या अÛ य आवæयक सामान का कोई भाग ͩकसी अÛ य बÛ दȣ को Ǒदया, ͩकराये पर

Ǒदया या बेचा नहȣं जाएगा और इस Ǔनयम का उã लंघन कर रहा कोई बÛ दȣ, Ǔनजी è ğोतɉ से

इसे ĤाÜ त करने का ͪवशेषाͬधकार इतने समय के ͧलए खो देगा जैसा अधी¢क समͬचत

ु

समझे।

205. भोजन, वè ğ और ǒबछौने का Đय और आपत[ू.- (1) Ĥ× येक ͪवचाराधीन बÛ दȣ

जो è वयं पया[Üत वè ğ और ǒबछौने का Ĥबंध करने मɅ असमथ[ है, अधी¢क Ùवारा ऐसे वè ğ

(कारागार वè ğ न हɉ) और ǒबछौने, जैसे आवæयक हɉ, Ĥदƣ ͩकए जायɅगे।

(2) भोजन, वè ğ, ǒबछौना, या अÛ य आवæ यक वè तुओं के समè त Đय या आपत[ू, अधी¢क

कȧ मंजरȣ के अÚ य

ू

धीन रहते हएु, जेलर के माÚ यम से ͩकये जायɅगे, और ͪवचाराधीन बÛ दȣ

को आपत[ से पव[ जेलर Ùवारा परȣͯ¢त ͩकये जायɅगे।

ू

ू

(3) è वाè Ø य के ͧलए कछ भी हाǓनकारक और कोई भी औषͬध या मादक Ĥदाथ[ अन

ु

ु£ात

नहȣं ͩकया जायेगा।

(4) Ǔनजी è ğोतɉ से Ĥदƣ भोजन, जेलर Ùवारा और ͬचͩक× सा अधीनèथɉ Ùवारा परȣͯ¢त

ͩकया जायेगा, जो यǑद इसमɅ कछ ĤǓतͪषÙध या è वा

ु

è Ø य के ͧलए हाǓनकारक अंतͪव[ç ट हो,

अधी¢क को ǐरपोट[ करेगा।

(5) यǑद कोई ĤǓतͪषÙध वè तु ͪवचाराधीन बÛ दȣ को Ĥदƣ ͩकसी भोजन या अÛय वèतओं मɅ

ु

Ǔछपाई हई पायी जाती है तो ऐसा भोजन या वèत अͬधǿत कȧ जायेगी और उपय[È त

ु

ु

ु

Ǔनयम

Ùवारा ͩकए गए ͪवशेषाͬधकार Ĥ× याǿत ͩकये जायɅगे।

(6) जो ĤǓतͪषÙध वè तुएं हɇ और ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ पर लाग हो

ू

ती हɇ वे अÚ याय 17 मɅ

उिãलͨखत हɇ।

(7) अधी¢क ͩकसी ͪवचाराधीन बÛ दȣ के ͧलए ͩकसी चीज के Đय या पǐरदान के ͧलए िजसे

वह अनावæ यक या अनपयÈ त

ु

ु

समझता है, इंकार कर सकेगा ।

206. बाहरȣ भोजन अन£ात करने के ͧलए शतɏ

ु

.- (1) बाहर से भोजन Ǔनàनͧलͨखत

शतɟ के अÚ यधीन रहते हए अन£ात ͩकया जा सकेगा

ु

ु

, अथा[त ्:-

(क) ͪवचाराधीन बÛदȣ और भोजन के Ĥदायकता[ Ùवारा ͧलͨखत वचनबंध Ǒदया

जायेगा ͩक वे ऐसे भोजन कȧ è वाè Ø यĤदता के ͧलए पण[त

ू

: उƣरदायी हɇ

और कारागार Ĥशासन ͩकसी दघ[टना

ु

, जो हो सकती है, के ͧलए उƣरदायी

नहȣं होगा;

156 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ख) ͪवचाराधीन बÛ दȣ कȧ केवल एक Ǒदन कȧ आवæ यकता का हȣ भोजन एक

समय पर अन£ात ͩकया जायेगा

ु

;

(ग)

भोजन कȧ वè तुएं उस å यिÈत Ùवारा चखी जायɅगी जो भोजन पǐरदान

करता है;

(घ)

भोजन कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा ͪवǑहत घंटɉ पर पǐरदƣ ͩकया जाएगा;

(ङ)

भोजन केवल ͪवǑहत ¢ेğ मɅ और ͪवǑहत घंटɉ के दौरान हȣ खाया जायेगा;

(च)

आपात या महामारȣ के दौरान या ͪवचाराधीन बÛ दȣ के è वाè Ø य के कारणɉ

से, बाहर का भोजन अनन£ात ͩकया जा सकेगा

ु

; और

(छ) अधी¢क को ͩकसी भी समय इस छट को अनन£ात या अǓनयͧमत करने

ू

ु

का Ĥाͬधकार है।

(2) बाहर का भोजन ĤाÜ त करने के ͧलए अन£ात बिÛ द

ु

यɉ को कारागार भोजन नहȣं Ǒदया

जायेगा।

(3) ͪवचाराधीन बिÛ द यɉ को कारागार मɅ पथक Ǿप से अपना भोजन पकाना अन£ात नहȣं

ृ

्

ु

ͩकया जायेगा।

207. Ǔनजी वèğ अन£ात करने के ͧलए शतɏ

ु

.- (1) ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को

यिÈतयÈ त

ु

ु

आवæ यकताओं को परा करने के ͧलए सामाÛ य

ू

Ǔनजी वè ğ अन£ात ͩकये जायɅगे।

ु

(2) वèğɉ कȧ ऐसी वè तुएं जो संè था कȧ सर¢ा आवæ य

ु

कताओं को Ĥभाͪवत करɅगी, अन£ात

ु

नहȣं कȧ जायɅगी।

(3) ͪवचाराधीन बÛ दȣ िजसके पास उसके è वयं के पया[Ü त वè ğ नहȣं हɇ, वे ͪवǑहत मापमान

पर सरकारȣ खच पर उपलÞ ध

ȶ

करवाये जायɅगे।

(4) ऐसे वèğ ͪवचाराधीन बÛ दȣ Ùवारा, उसे छोड़े जाने के पæ चात भी

्

, ĤǓतधाǐरत करना

अन£ात ͩकया जा सकेगा।

ु

(5) राजनैǓतक संबÙधताओं के ͬचéन या Ĥतीकɉ से संबंͬधत Ǔनजी वè तुएं ͪवचाराधीन

बिÛ दयɉ Ùवारा रखा जाना या उपयोग ͩकया जाना अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

208. पğ Ĥेषण के ͧलए शतɏ.- (1) बÛ दȣ के Ĥारिàभक Ĥवेश पर, एक मǑġत काड[

ु

उसके कटंब को सरकारȣ खच पर Ĥेͪषत ͩकया जायेगा। काड[ Ǔनàनͧलͨखत ǒबंदओं पर सचना

ुु

ु

ू

ȶ

अंतͪव[ç ट करेगा, अथा[त ्:-

(क) अंत:वासी का संè थागत संÉ यांक;

(ख)

अंत:वासी का पता; और

(ग) मलाकातɉ

ु

से संबंͬधत Ǔनयमɉ का संͯ¢Ü त सारांश।

(2) ͪवचाराधीन बÛ दȣ Ùवारा सरकारȣ खच पर ĤǓत कैलɅडर मास दो पğ ͧलखा जाना अन£ात

ȶ

ु

ͩकया जायेगा।

(3) ͪवͬधक Ĥयोजनɉ जैसे ͩक ĤǓतर¢ा, जमानत और ĤǓतभǓत कȧ å य

ू

वè था करने के ͧलए

अǓतǐरÈत पğ बÛ दȣ के è वयं के खच पर अन£ात ͩकए जा सकɅ गे।

ȶ

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 157

209. कारागार कɇ टȣन से Đय.- ͪवचाराधीन बिÛ द यɉ को कारागार कɇ टȣन से è टेशनरȣ,

लेखन-सामͬĒयɉ और ͪवͪवध वè तुओं का युिÈतयÈत Đय करने के ͧलए अन£ात ͩकया जा

ु

ु

सकेगा जो कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा ͬचéन ि◌त और Đमानसार संÉ यां

ु

ͩकत कȧ जायɅगी।

210. Û यायालय के सम¢ पेश करना.- (1) मिजè Ěेट के सम¢ ĤǓत Ǒदन पेश ͩकये

जाने वाले समè त बिÛ दयɉ के नाम, जेलर Ùवारा पेशी रिजè टर मɅ Ĥͪवç ट ͩकये जाने चाǑहयɅ,

िजसका कत[åय Ǔनयत Ǒदन पर Û यायालय मɅ बिÛ दयɉ कȧ ठȤक समय पर उपिèथǓत

सǓनिæचत करना होगा।

ु

(2) अͧभर¢ा मɅ Ǔनरोध के ͪवè तार के ͧलए, बÛ दȣ Û यायालय के सम¢ या तो åयिÈतगत

Ǿप से या इलेÈĚाǓनक मीͫडया जैसे ͪवͫडयो काÛ ĥɅ ͧसंग के माÚ यम से पेश ͩकया जा सकेगा।

ǑटÜ पण : ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को Û यायालय भेजने से पव[ू, Ĥात: सामाÛय भोजन परोसा

जायेगा और जब वे जेल मɅ लौटते हɇ उनके भोजन के ͧलए åयवè था कȧ जायेगी,

िजससे वे अपना भोजन कर सकɅ ।

211. एè कॉट[ कȧ अÚ यपे¢ा.- (1) पेशी रिजè टर के आधार पर, पͧलस

ु

एè कॉट[ के

ͧलए अÚयपे¢ा पया[Ü त Ǿप से अͬĒम भेजी जायेगी।

(2) ͪवचाराधीन बÛदȣ मǑहलाओं, ͩकशोरɉ, के बारे मɅ और यथासंभव Ǒहंसक, खतरनाक और

कÉ या

ु

त ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के बारे मɅ संसचना

ू

एè कॉट[ अÚ यापे¢ा करते समय पͧलस

ु

Ĥाͬधकाǐरयɉ को भेजी जानी चाǑहये।

212. बीमार बÛ दȣ.- यǑद ͪवचाराधीन बÛ दȣ बीमार है और ͬचͩक× सा अͬधकारȣ बÛ दȣ

कȧ Û यायालय मɅ उपिèथत होने कȧ असमथ[ता स× याͪपत करता है तो उसे Û यायालय के

सम¢ पेश नहȣं ͩकया जायेगा और ऐसी दशा मɅ, Û यायालय को ͬचͩक× सा Ĥमाणपğ अĒेͪषत

ͩकया जायेगा।

213. Û यायालय जाते समय ले जायी जाने वालȣ अन£ात वè त

ु

ुयɅ.- (1) Û यायालय

जाने के समय ͪवचाराधीन बÛ दȣ उसे जारȣ कȧ गई समè त कारागार वè तुएं लौटायेगा।

(2) ͪवचाराधीन बÛ दȣ के वैयिÈतक वèğɉ और उसके मामले से संबÙध कागजɉ को छोड़कर,

उसे कोई अÛ य वè तुएं अपने साथ ले जाना अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

(3) यǑद ͪवचाराधीन बÛ दȣ ͪवͬधक Ĥयोजनɉ के ͧलए अपनी नकद ले जाना चाहता है तो यह

पͧलस

ु

एè कॉट[ के माÚ यम से अĒेͪषत कȧ जायेगी।

(4) यह रकम ͪवचाराधीन बÛ दȣ Ùवारा ͪवͬधक ĤǓतर¢ा, ĤǓतयɉ के खच इ× या

ȶ

Ǒद जैसे Ĥयोजन

के ͧलए उपयोग मɅ लȣ जा सकेगी।

(5) इस रकम का åययन पͧलस और बÛ दȣ

ु

Ùवारा ऐसे Ĥयोजन के ͧलए ͪवǑहत रिजè टर के

समͬचत è तं

ु

भ मɅ Ĥमाͨणत ͩकया जायेगा।

(6) ͩकÛहȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ ͪवचाराधीन बÛ दȣ को नकद या मã य

ू

वान वèतु, यǑद कोई हो,

वैयिÈतक Ǿप से रखना अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

158 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

214. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ कȧ तलाशी.- Û यायालय भेजे जाने से पव[ और Û या

ू

यालय से

वापस ĤाÜ त करने के पæ चात समè त

्

ͪवचाराधीन बिÛद यɉ कȧ अÍ छȤ तरह से तलाशी लȣ

जायेगी।

215. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ का पǐरवहन.- (1) Û यायालय को और से तथा अÛय

गंतå यɉ पर ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के पǐरवहन के ͧलए आवæ यक इंतजाम पͧलस Ĥाͬधकाǐरयɉ

ु

Ùवारा ͩकये जायɅगे।

(2) यǑद ͪवचाराधीन बÛ दȣ मǑहलाओं और ͩकशोरɉ के ͧलए पथक वाहन उपलÞ ध

ृ

्

नहȣं

करवाया जाता है तो सामाÛ य वाहन मɅ ͪवचाराधीन बÛ दȣ मǑहलाओं और ͩकशोरɉ के ͧलए

पथक क¢ होने चाǑहयɅ।

ृ

्

(3) मǑहला बिÛ दयɉ के एक गंतå य से अÛय को और Û यायालय के सम¢ पेश करने के

पǐरवहन के ͧलए भी मǑहला एè कॉट[ आवæयक होगी।

216. हथकड़ी लगाना.- (1) सामाÛ यत: हथकड़ी लगाने का सहारा केवल तब ͧलया

जायेगा जब दȣ गयी पǐरिèथǓतयɉ मɅ बÛ दȣ के Ǔनकल भागने से रोकने का कोई अÛ य

यिÈतयÈ त

ु

ु

उपाय नहȣं हो।

(2) ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के Ǔनà नͧलͨखत Ĥवग[ लेखबÙध ͩकये गये कारणɉ से और संबंͬधत

Û यायालय के पव[ अनमोदन से हथकड़ी लगाये या अवǾÙध ͩकये जा सकɅ गे

ू

ु

, अथा[त्;

(क) गंभीर और Ǒहंसक अपराधɉ मɅ अंतवͧल[त बÛ दȣ;

(ख)

कÉ या

ु

त या खतरनाक पç ठ

ृ

भͧम वाले बÛ दȣ

ू

;

(ग) Ǒहंसक, आĐामक और उÍचतापसह बÛ दȣ; और

(घ) बÛ दȣ जो पव[ मɅ Ǔनकल भाग चके हɇ।

ू

ु

(3) Û यायालय पǐरसर मɅ, Û यायालय कȧ अन£ा से ͪवचाराधीन बिÛ द

ु

यɉ को हथकड़ी लगायी

जा सकेगी।

217. बलपव[क हथकड़ी नहȣं लगायी जायेगी

ू

.- (1) नीचे ǑटÜपण मɅ वͨण[त अͬधसचना

ू

के उपबंधɉ के अनसार राÏ य

ु

मɅ कहȣं भी जेल मɅ दाͨखल करते समय या एक जेल से दसरȣ

ू

या जेल से Û यायालय और वापस पǐरवहन करते समय माग[ मɅ ͩकसी ͧसÙधदोष या

ͪवचाराधीन बÛ दȣ पर कोई हथकड़ी या अÛ य बेͫड़ यां बलपव[क नहȣं लगाई जायɅगी।

ू

(2) राÏ य मɅ, जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ को, èवयं जेल के ͩकसी अंत:वासी को या उनके एक जेल से

दसरȣ मɅ या जेल से Û या

ू

यालय और वापस पǐरवहन के दौरान हथकड़ी लगाने के Ǔनदेश देने

का कोई Ĥाͬधकार नहȣं होगा:

परÛ तु जहां मामले कȧ अ× यावæ यकता मɅ ͩकसी ͪवͧशç ट बÛ दȣ पर हथकड़ी या बेͫड़ यां

अͬधरोͪपत करना समीचीन हो तो वहां ऐसे अͬधरोपण से पव[ संबंͬधत मिजè Ěे

ू

ट से ͪवशेष

आदेश अͧभĤाÜ त ͩकये जाएंगे।

218. Û यायालय पǐरसर मɅ मलाकात

ु

.- (1) Û यायालय के केवल ͧलͨखत आदेशɉ के

अधीन, पͧलस

ु

एè कॉट[ के Ĥभारȣ अͬधकाǐरयɉ Ùवारा ͪवͬधक Ĥयोजनɉ के ͧलए ͪवचाराधीन

बिÛ द यɉ को Ûयायालय पǐरसर मɅ, मलाकातɉ

ु

के ͧलए अन£ा मंजर कȧ

ु

ू

जा सकेगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 159

(2) ऐसे मलाकातɉ

ु

का समͬचत अͧभलेख संबंͬधत Û या

ु

यालयɉ पर रखा जाएगा और कारागार

Ĥाͬधकाǐरयɉ को सचना भेजी जायेगी।

ू

219. नकद या मã य

ू

वान वè तुएं ĤाÜ त करने का ĤǓतषेध.- (1) ͪवचाराधीन बÛ दȣ

एè कॉट[ के अधीन होते हए या Û या

ु

यालय पǐरसर मɅ होते हए ͩकÛहȣं नकद या मãयवान

ु

ू

वè तुओं को ĤाÜत करने के ͧलए Ĥ× य¢त: अन£ात नहȣं ͩकये जायɅगे।

ु

(2) उप-Ǔनयम (1) मɅ यथा उिãलͨखत ऐसी नकद या वè तुएं ͪवचाराधीन बÛ दȣ को सचना के

ू

अधीन कारागार काया[लय मɅ जमा कȧ जाएंगी और समͬचत Ĥाͬधकार के अधीन

ु

कारागार

संपͪƣ रिजè टर मɅ जमा कȧ जायɅगी।

220. खाÙय पदाथ[ ĤाÜत करने का ĤǓतषेध.- पͧलस

ु

एè कॉट[ Û यायालय और कारागार

के मÚ य याğा के दौरान या Û यायालय पǐरसर मɅ ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को कोई खाÙय वè तुएं

या ĤǓतͪषÙध वè तुऐं अन£ात नहȣं

ु

करेगा।

221. Û यायालय क¢ मɅ ले जाने से पव[ तलाशी

ू

.- ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ कȧ Û यायालय-

क¢ मɅ ले जाने से पव[ गहन तलाशी लȣ जाएगी।

ू

222. कारागार मɅ वापसी.- जैसे हȣ Û यायालय का काय[ पण[ हो जाये

ू

, ऐसे ͪवचाराधीन

बÛदȣ िजÛहɅ Ûयायालय अͧभर¢ा मɅ ĤǓतĤेͪषत ͩकया गया है, त×काल कारागार वापस लाये

जायɅगे।

223. कारागार मɅ Ĥवेश से पव[ तलाशी

ू

.- (1) ͪवचाराधीन बÛ दȣ के Û यायालय से

कारागार गेट तक वापसी पर, यǑद Ôयटȣ पर उपिèथत कारागार अͬधकारȣ Ùवारा उसके पास

ू

कोई अनͬधकत वè त

ृ

ु पायी जाती है या कोई ͪवशेष पǐरिèथǓत या अǓनयͧमतता देखी जाती है

तो वह कार[वाई करने के ͧलए त×काल मामले कȧ ǐरपोट[ अधी¢क को करेगा और यǑद

आवæयक हो, िजला पͧलस अधी¢क या पͧलस उप

ु

ु

-आयÈ त

ु

को करेगा।

(2) नकदȣ जो पͧलस

ु

एè कॉट[ Ùवारा लायी जाती है रिजè टर मɅ अͧभͧलͨखत कȧ जानी चाǑहए

और ͪवचाराधीन बÛ दȣ को सचना के अधीन कारागार काया[लय मɅ जमा कȧ जानी चाǑहए।

ू

224. संबंͬधत िजला पͧलस काया[लय Ùवारा वहन ͩकये जाने वाले åयय

ु

.- (1)

Ûयायालय को और से या एक िजले से ͩकसी दसरे को ले जाये जाने वाले ͪवचाराधीन बÛ दȣ

ू

के Ĥवहण के दौरान उपगत åयय, संबंͬधत िजला पͧलस काया[लय Ùवारा संदƣ ͩकये जायɅगे।

ु

(2) Ǔनवा[ह भƣा, यǑद अन£ात हो

ु

, सरकार Ùवारा Ǔनयत मापमान के अनसार ͪवचाराधीन

ु

बÛ दȣ को संदƣ ͩकया जाएगा।

225. ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ का अÛ य राÏ यɉ मɅ पेश ͩकया जाना.- (1) जब ͪवचाराधीन

बिÛ दयɉ को ͪवचारण के ͧलए अÛ य राÏ य मɅ भेजा जाना अपेͯ¢त है तो वह राÏ य जहां से

ͪवचाराधीन बÛ दȣ भेजा जाना है एè कॉट[ के ͧलए å यवè था करेगा।

(2) ͪवचाराधीन बÛ दȣ के एè कॉट[ के याğा और अÛ य आनषंͬगक å य

ु

य अÚ यपे¢ा करने वाले

राÏ य Ùवारा उठाये जाएंगे।

160 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

226. ͧसͪवल वाद कȧ काय[वाहȣ मɅ Û यायालय के सम¢ ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ का पेश

ͩकया जाना.- जब तक स¢म Û यायालय Ùवारा आदेश न ͩकया गया हो, ͩकसी ͪवचाराधीन

बÛ दȣ को ͧसͪवल वाद कȧ काय[वाहȣ मɅ Û यायालय के सम¢ पेश नहȣं ͩकया जाएगा।

227. अǓतǐरÈ त मामलɉ के लंǒबत रहने के मामले मɅ उठाए जाने वाले कदम.- जब

ͩकसी बÛ दȣ के ͪवǽÙध अǓतǐरÈ त मामला या मामले लंǒबत हɉ, तो Ǔनàनͧलͨखत कार[वाई कȧ

जाएगी, अथा[त ्:-

(क) ͪवचाराधीन रिजè टर और Û यायालय डायरȣ के समͬचत è तं

ु

भɉ मɅ ĤǓतĤेषण

वारंट पर लाल è याहȣ मɅ अǓतǐरÈत मामलɉ कȧ Ĥͪविçटयां कȧ जायɅगी;

(ख)

संबंͬधत Û यायालय या Û यायालयɉ को लंǒबत मामलɉ के बारे मɅ यह कथन

करते हए सचना भेजी जायेगी ͩक बÛ दȣ

ु

ू

उस मामले या उन मामलɉ के

संबंध मɅ जमानत पर है या नहȣं; और

(ग) सɋपे जाने के दौरान अÛ य आरोपɉ के बारे मɅ पͧलस

ु

एè कॉट[ को सचना भेजी

ू

जायेगी।

228. पथक ĤǓतĤेषण वारंट

ृ

्

.- (1) जब कोई ͪवचाराधीन बÛ दȣ अÛ य मामले या

मामलɉ, िजसके/िजनके ͧलए वह जमानत पर नहȣं है, मɅ ͪवचारण के ͧलए वांǓछत हो तो

संबंͬधत Û यायालय पथक ĤǓतĤेषण वारंट जारȣ करेगा।

ृ

्

(2) अÛ य मामले या मामलɉ मɅ जमानत मंजर करने कȧ दशा मɅ

ू

, कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ को

Û यायालयɉ Ùवारा सà यक सचना Ĥेͪषत कȧ जायेगी।

्

ू

(3) जब कारागार मɅ ǓनǽÙध ͪवचाराधीन बÛ दȣ, अÛ य मामले या मामलɉ, िजसके/िजनके ͧलए

वह जमानत पर है, के ͧलए अपेͯ¢त है तो कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ को संबंͬधत Û यायालय

सà यक Ǿप से सͬचत करेगा।

्

ू

(4) यǑद ͪवचाराधीन बÛ दȣ के ͪवǽÙध ऐसे दो मामले लंǒबत हɇ, िजनके ͧलए वह जमानत पर

नहȣं है तो उसे Ûयायालय भेजे जाने के Ĥ× येक समय लाल è याहȣ मɅ उसका पç ठां

ृ

कन ͩकया

जाएगा।

229. अनशासन

ु

.- (1) ͩकसी ͧसÙधदोष बÛ दȣ को उस ¢ेğ मɅ नहȣं रखा जाएगा

िजसमɅ ͪवचाराधीन बÛ दȣ रखे जाते हɇ या ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के साथ संपक[ रखना अन£ात

ु

नहȣं ͩकया जाएगा।

(2) सफाई इ× याǑद, जैसी आवæ यक कारागार सेवाओं मɅ काय[ कर रहे बिÛ दयɉ को छोड़कर,

ͩकसी ͧसÙधदोष बÛ दȣ को ͪवचाराधीन याड[ या Þलॉक मɅ Ĥवेश करना अन£ात नहȣं ͩकया

ु

जाएगा।

(3) जैसे हȣ काय[ समाÜ त होता है, इन बिÛदयɉ को याड[ या Þलॉक से Ĥ× याıत ͩकया

जायेगा।

(4) उन समè त मामलɉ मɅ िजनसे ͪवचाराधीन बÛ दȣ संबंͬधत हɇ, ͩकसी ͧसÙधदोष बÛ दȣ को

अधी¢ण या समान Ĥयोजन के ͧलए काम मɅ नहȣं ͧलया जाएगा और ऐसे समè त मामले

कम[चाǐरवÛ द

ृ

सदè यɉ Ùवारा संभाले जायɅगे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 161

230. Ǔनकल भागने का Ĥय× न.- Ǔनकल भागने का Ĥय× न करने वाले ͪवचाराधीन

बÛ दȣ को अͪवलंब भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ

धारा 224 के अधीन ͪवचारण के ͧलए स¢म मिजè Ěेट के सम¢ लाया जायेगा।

231. ͪवचाराधीन बÛ दȣ Ùवारा पालन ͩकये जाने वाले काय[.- (1) ͪवचाराधीन बÛ दȣ

उन याडɟ, बैरकɉ और कोठǐरयɉ कȧ सफाई करɅगे जहां वे रखे जाते हɇ और इस काय[ के ͧलए

Þ यौरा Ǒदया जायेगा।

(2) ऐसा काय[ समह आधार पर आबंǑटत ͩकया जा सकेगा

ू

, ताͩक समè त ͪवचाराधीन बिÛदयɉ

के संचयी काय[ के माÚ यम से, याड[, बैरकɅ , कोठरȣ साफ हो जायɅ।

(3) समè त ͪवचाराधीन बिÛदयɉ को उनके è वयं के वè ğɉ, ǒबछौने और सामान को समͬचत

ु

Ǿप से धोया हआ

ु

, è वÍ छ, और ͪवसंĐͧमत रखना भी अ× यावæयक होगा।

232. कायɟ के ͧलए संदेय मजदरȣू.- यǑद कोई ͪवचाराधीन बÛ दȣ è वेÍ छा से काय[

करना चाहता है तो यǑद संभव हो, उÛ हɅ उपयÈ त

ु

काय[ Ǒदया जाना चाǑहए और सरकार Ùवारा

Ǔनयत काय[ और मजदरȣ के मानक कȧ अनस

ू

ुू ͬचयɉ के अनसार मजदरȣ संदƣ कȧ जा सकेगी।

ु

ू

233. बाéय कायɟ पर ĤǓतषेध.- ͪवचाराधीन बिÛदयɉ का बाéय काय[ पर Ǔनयोजन

सव[था ĤǓतͪषÙध होगा और ͩकसी भी मामले मɅ, ͪवचाराधीन बिÛ द यɉ को उनके è वयं के

अहाते या वक[ शैड मɅ और जहां ͧसÙधदोष बÛ दȣ काय[ कर रहे हɇ उन ¢ेğɉ मɅ Ǔनयोिजत नहȣं

ͩकया जाएगा। ͩकसी भी अͧसÙधदोष आपराͬधक बÛ दȣ से बलपव[क अपमानजनक Ǿप का

ू

कोई भी काम नहȣं ͧलया जाएगा।

234. ͪवचाराधीन बिÛदयɉ का अंतरण.- आपात के दौरान या ĤशासǓनक आधारɉ पर,

कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख ͪवचाराधीन बिÛदयɉ को राÏय के भीतर एक कारागार से दसरे

ु

ू

कारागार मɅ अंतǐरत करने के ͧलए Ĥाͬधकत है।

ृ

235. एक राÏय से दसरे राÏ य

ू

मɅ अंतरण.- è थानीय Û यायालय मɅ मामलɉ के

Ǔनपटान के पæ चात यǑद ͪवचाराधीन बÛदȣ अÛ य

्

राÏ य के Û यायालय के सम¢ पेश करने के

ͧलए अपेͯ¢त हो, तो संबंͬधत Û यायालय अधी¢क Ùवारा उÈ त ͪवचाराधीन बÛदȣ को उसके

Û यायालय मɅ पेश करने कȧ å यवè था करने का अनरोध कर सकेगा।

ु

236. ͪवचाराधीन बÛदȣ कȧ गंभीर ǽÊ णता.- (1) Ĥ× येक मामले मɅ जब ͪवचाराधीन

बÛदȣ इतना गंभीर ǽÊ ण हो ͩक म× य

ृ

ु होना संभाåय हो, तो अधी¢क संबंͬधत ͪवचारण

Û यायालय को पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[ करेगा और यǑद ͪवͬध अन£ा देती है और Û या

ु

यालय

इसे उͬचत समझता है तो बÛ दȣ जमानत पर छोड़ा जा सकेगा।

(2) ͪवचाराधीन बÛदȣ के इतना ǽÊ ण होने कȧ दशा मɅ ͩक वह Ǔनयत तारȣख पर Û यायालय

मɅ उपिèथत नहȣं हो सकता, तो अधी¢क इस Ǔनयम के उपय[Èत खÖड Ùवारा यथा अपेͯ¢त

ु

पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[ करेगा और बÛ दȣ को अͧभर¢ा मɅ और ǓनǽÙध करने के Ĥाͬधकार कȧ

मांग करेगा।

162 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

237. बाéय ͬचͩक× सालय को अÛ तरण.- (1) जब कारागार ͬचͩक× सा अͬधकारȣ

ͧसफाǐरश करता है ͩक ͪवचाराधीन बÛदȣ के è वाè Ø य के Ǒहत मɅ, उसे कारागार के बाहर

ͩकसी ͬचͩक× सालय को अंतǐरत ͩकया जाना चाǑहए, तो त× काल कार[वाई कȧ जानी चाǑहए।

(2) यǑद ͪवचाराधीन बÛदȣ को ͪवचारण कर रहे Û यायालय कȧ अͬधकाǐरता के बाहर िèथ त

ͩकसी रेफरल ͬचͩक× सालय को अÛ तǐरत करने कȧ आवæ यकता है तो ऐसा अÛ तरण ͪवचारण

Û यायालय को सचना के अधीन तरंत ͩकया जाएगा।

ू

ु

238. ͪवचाराधीन बÛदȣ कȧ म× य

ृ

ु.- ͪवचाराधीन बÛदȣ कȧ म× य

ृ

ु कȧ ǐरपोट[ उस

Û यायालय को त×परता से कȧ जायेगी िजसके आदेशɉ के अधीन वह ǓनǽÙध ͩकया गया था।

239. ͪवचाराधीन बÛदȣ कȧ दोषͧसिÙध.- (1) जब ͪवचाराधीन बÛदȣ ͧसÙधदोष ͩकया

जाता है तो ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ का Ĥभारȣ अͬधकारȣ नकद और Ǔनजी संपͪƣ, यǑद कोई हो,

के साथ-साथ समè त संबंͬधत कागजात और अͧभलेख, ͧसÙधदोष बिÛ दयɉ के Ĥवेश के Ĥभारȣ

अͬधकारȣ को सपद[ करेगा जो इस संबंध मɅ ĤाǓयकचया[ मɅ भाग लɅगे।

ुु

(2) दोषͧसिÙध पर, ͪवचाराधीन बÛदȣ को नये Ĥवेश Ǒदये गये ͧसÙधदोषɉ के ͧलए आशǓयत

याड[ को अंतǐरत ͩकया जाएगा।

240. Û यायालय से छोड़ा जाना.- (1) जब ͪवचाराधीन बÛदȣ को Û यायालय से

आरोपमÈत ͩकया जाता है या छोड़ा जाता है तो इस आशय का पç ठां

ु

ृ

कन Û यायालय Ùवारा

जेल Ĥाͬधकारȣ को ͩकया जाएगा।।

(2) ऐसी सचना कȧ ĤािÜत पर

ू

, ͪवचाराधीन रिजè टर के अधीन समͬचत è तं

ु

भɉ मɅ Ĥͪविçटयां

कȧ जाएगी।

241. Ǔनजी संपͪƣ का दावा.- यǑद ͪवचाराधीन बÛदȣ Û यायालय से छोड़ा जाता है तो

वह कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ से अपनी Ǔनजी संपͪƣ, यǑद कोई हो, का दावा कर सकेगा।

242. कारागार से छोडा जाना

़

.- (1) छोडे जाने का आदेश इलेÈĚाǓनक रȣǓत

़

(सà यक ्

Ǿप से अͬधĤमाͨणकत

ृ

) के माÚ यम से या Û यायालय के चपरासी के माÚ यम से भेजा जायेगा

और यǑद कोई Ǔनजी å यिÈत ऐसा दèतावेज लाता है तो यह कारागार काया[लय मɅ è वीकार

नहȣं ͩकया जायेगा।

(2) छोडे जाने के आदेश कȧ ĤािÜत पर त× प

़

रता से कार[वाई कȧ जाएगी और ͪवचाराधीन

बÛ दȣ छोडे जाने के आदेश कȧ ĤािÜत

़

से चार घंटे मɅ छोड़ Ǒदया जायेगा।

(3) यǑद छोडे जाने का आदेश सया[è त

़

ू

के पæ चात ĤाÜ त

्

होता है, ͪवचाराधीन बÛदȣ को

अगलȣ सबह यथाशÈय शीē छोडे जाने के ͧलए कदम उठाये जाने चाǑहए।

ु

़

243. छोड़े जाने के ͧलए अÛ य औपचाǐरकताएं.- ͪवचाराधीन बÛ दȣ को छोड़ते समय,

Ĥभारȣ अͬधकारȣ,-

(क) ससंगत मल कागजɉ और अͧभलेख सǑहत छोडे जाने के आदेश कȧ संवी¢ा

ु

ू

़

करेगा;

(ख) संवी¢ा करेगा ͩक È या ͪवचाराधीन बÛ दȣ के ͪवǽÙध कोई अÛ य मामला

लंǒबत है;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 163

(ग) ͪवचाराधीन बÛ दȣ कȧ पहचान कȧ संवी¢ा करेगा; और

(घ) ͪवचाराधीन बÛ दȣ कȧ नकदȣ और संपͪƣ उसे सɋपेगा।

244. जमानतपğ कȧ अंतव[è तु के बारे मɅ सचना

ू

.- ͪवचाराधीन बÛ दȣ को उसे छोडे

़

जाने से पव[ जमानतपğ कȧ अंतव[è त

ू

ुओं कȧ सचना दȣ जाएगी।

ू

245. मǑहला ͪवचाराधीन बÛ दȣ.- (1) मǑहला ͪवचाराधीन बÛ दȣ सामाÛ यत: मǑहला

पͧलस Ùवारा

ु

एè कॉट[ कȧ जायेगी।

(2) जहां तक å यवहाय[ हो, मǑहला ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के पǐरवहन के ͧलए पथक वाहन

ृ

्

उपलÞ ध करवाया जाना चाǑहए।

246. मǑहला ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ Ùवारा काय[.- (1) मǑहला कम[चाǐरवÛ द

ृ

सदè य

मǑहला ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ कȧ Ĥभारȣ हɉगी।

(2) मǑहला ͪवचाराधीन बÛ दȣ के Ĥवेश और छोडे जाने के समय मǑहला उप

़

-जेलर या मैĚन

उपिèथत होगी।

247. मǑहला ͪवचाराधीन बÛ दȣ का एè कॉट[ ͩकया जाना.- (1) जहां तक संभव हो,

मǑहला ͪवचाराधीन बÛ दȣ उनके छोड़े जाने के पæ चात उनके संबंͬधयɉ को सपद[ ͩकये जायɅगे।

्

ुु

(2) यǑद यह संभव नहȣं हो, मǑहला पͧलस या मǑहला कारागार गाड[

ु

, छोड़े गयी ͩकसी मǑहला

ͪवचाराधीन बÛ दȣ का Ǔनकटतम रेã वे è टेशन या पǐरवहन बस è टैÖ ड तक के ͧलए एè कॉट[

करेगी।

248. रिजè टर और उनके ĤǾपɉ को भरने के ͧलए ĤͩĐया.- ͩकसी जेल मɅ ǓनǽÙध

ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के संबंध मɅ, यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ रिजè टर रखा जाएगा।

249. यवा अपराͬधयɉ का पथक Þ ला

ु

ृ

्

क मɅ पǐररोध.- (1) Ĥ× येक कारागार मɅ यवा

ु

अपराͬधयɉ के ͧलए, जो 18 और 21 वष[ कȧ आय के मÚ य

ु

हɇ, एक पथक Þ ला

ृ

्

क होगा ताͩक

उÛ हɅ यवा आßया

ु

ͧसक अपराͬधयɉ से दर रखा जा सके।

ू

(2) यह Þ लाक दो पथक अनभागɉ मɅ ͪवभािजत होगा िजसमɅ से एक ͪवचाराधीनɉ के ͧलए

ृ

्

ु

और दसरा ͧसÙधदोषɉ के ͧलए होगा।

ू

(3) सामाÛ यत: Ĥ× येक अनभाग मɅ

ु

100 से अनͬधक अÛ त:वाͧसयɉ को रखा जाएगा।

250. यवा अपराͬधयɉ को ͧश¢ा

ु

.- (1) अधी¢क यह सǓनिæचत करेगा ͩक कारागारɉ मɅ

ु

यवा अपराͬधयɉ को शैͯ¢क आवæ य

ु

कताएं पया[Ü त Ǿप से ͧमलɅ और समĒ शैͯ¢क ͪवकास के

ͧलए आवæ यक सͪवधायɅ उपलÞ ध

ु

करवायी गयी हɇ।

(2) यǑद अपेͯ¢त हो तो गैर सरकारȣ संगठनɉ कȧ सहायता से, यवा अपराͬधयɉ के

ु

ͧलए

समͬचत शैͯ¢क काय[Đम ͫडजाइन ͩकये जायɅगे

ु

, ताͩक ͪवͧभÛ न आय समहɉ और बिÙधमƣा

ु

ू

ु

è तरɉ के यवा अपराधी फायदा ĤाÜ त

ु

कर सकɅ ।

(3) यवा अपराͬधयɉ कȧ ͧश¢ा मɅ Ǔनà न

ु

ͧलͨखत पहलओं पर ͪवशेष बल Ǒदया जाएगा

ु

,

अथा[त्:-

(क) शारȣ ǐरक और è वाè Ø य ͧश¢ा;

(ख) सामािजक और नैǓतक ͧश¢ा;

164 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग)

साǑहि×यक ͧश¢ा;

(घ)

å यावसाǓयक ͧश¢ा; और

(ङ)

कला और हè तͧशã प ͧश¢ा।

(4) अͧशͯ¢त और शैͯ¢क Ǿप से ͪपछड़े यवा अपराͬधयɉ के ͧलए ͪवशेष शैͯ¢क क¢ाएं

ु

आयोिजत कȧ जायɅगी।

(5) कारागारɉ मɅ यवा अपराͬधयɉ कȧ è व

ु

-ͧश¢ा के ͧलए आवæ यक अवसर उपलÞ ध करवाये

जायɅगे।

(6) वे जो राÏ य ͧश¢ा ͪवभाग Ùवारा या ͪवæ वͪवÙयालय Ùवारा या अÛ य माÛ यताĤाÜ त

संè थान Ùवारा संचाͧलत परȣ¢ाओं मɅ उपिèथत होने कȧ अपेͯ¢त ¢मता और वांछा रखते हɇ,

उÛ हɅ ऐसा करने कȧ अन£ा दȣ जाएगी।

ु

(7) यवा

ु

अपराͬधयɉ (ͧसÙधदोषɉ) को ऐसे ͧशã प, कौशल और å यवसाय ͧसखाये जायɅगे जो

छोडे जाने के पæ चा

़

त उनके ͧलए उपयो

्

गी हɉगे।

251. यवा अपराͬधयɉ का Ǔनयोजन

ु

.- (1) यवा अपराͬधयɉ को उनके Þ ला

ु

क के भीतर

कारागार कȧ आवæ यक सेवाओं जैसे सफाई और è वÍ छता इ× याǑद और नलसाजी सेवाओं को

चलाने के ͧलए चĐानĐम मɅ Ǔनयोिजत ͩकया जा सकेगा।

ु

(2) Ǔनयोिजत यवा अपराधी से ͩकसी भी Ǒदवस मɅ

ु

6 घंटे से अͬधक के ͧलए काय[ करना

अपेͯ¢त नहȣं होगा।

(3) काय[ पालन करने वाला अपराधी,-

(क) पय[वे¢ण अͬधकारȣ Ùवारा Ǒदये गये ͩकसी यिÈतयÈत Ǔन

ु

ु

देश का अनपालन

ु

करेगा; और

(ख) काय[ पालन के Ĥयोजन के ͧलए Ĥदƣ ͩकसी सर¢ा वè ğ

ु

या उपè कर को

पहनेगा।

252. काय[ करने का सरͯ¢त वातावरण और काय[ कȧ सरͯ¢त रȣǓत

ु

ु

.- पय[वे¢ण

अͬधकारȣ यह सǓनिæचत करने के ͧलए कोई भी उपाय करेगा ͩक काय[ कर रहा अपराधी

ु

,-

(क) उस èथान पर, जहां काय[पालन हो रहा है, अरͯ¢त पǐरसंकटमय न हो;

(ख)

ऐसी रȣǓत से काय[ करेगा ͩक िजससे अपराधी या अÛ य å यिÈत के ͧलए

पǐरसंकटमय न हो।

253. यवा अपराͬधयɉ का सांè क

ु

ृǓतक ͪवकास.- (1) यवा अपराͬधयɉ के सांè क

ु

ृǓतक

ͪवकास पर ͪवशेष बल Ǒदया जाएगा।

(2) आमोद-Ĥमोदा× मक ĤकǓत के काय[Đम और सांè क

ृ

ृǓतक गǓतͪवͬधयां इस Ĥकार तैयार कȧ

जायɅगी ताͩक ये यवा अपराͬधयɉ के ͪवͧभÛ न

ु

समहɉ कȧ आवæ य

ू

कताओं के अनǾप हɉ।

ु

(3) ͩĐयाकलाप जैसे अंतरंग खेल, बाéय खेल, å यायाम, खेलकदू, ͩफã मɅ, संगीत, समदाǓयक

ु

और लोक न× य

ृ

, नाÒय कलाएं, हèतͧशãप, पठन, लेखन, वाद-ͪववाद Ĥæ नोƣरȣ काय[Đम,

खेलकद ĤǓतयोͬगता

ू

, आमोद-Ĥमोदा× मक और सांè कृǓतक काय[Đमɉ के ͧलए आयोिजत ͩकये

जायɅगे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 165

254. यवा अपराͬधयɉ का अनशासन

ु

ु

.- यवा अपराͬधयɉ के अनशासन पर ͪवशेष बल

ु

ु

Ǒदया जाएगा। जहां तक संभव हो, छोटे अपराधɉ मɅ ǐरयायत के Ĥ× याहरण Ùवारा बरता

जायेगा और जब यह उपागम ͪवफल हो जाए, तो दंड के अÛ य ĤǾपɉ का आĮय ͧलया

जाएगा।

255. छोडे जाने कȧ तारȣख कȧ सचना नातेदारɉ को देना

़

ू

.- (1) ͧसÙधदोष के मामले

मɅ, यवा अपराधी को छोडे जा

ु

़

ने से कम से कम एक मास पव[ू, उसके नातेदारɉ या ͧमğɉ को

उसके छोडे जाने कȧ तारȣख कȧ सचना देते हए पğ Ĥेͪषत ͩकया जाएगा।

़

ू

ु

(2) यवा अपराͬधयɉ के मामले मɅ यथोͬचत संè था

ु

गत और गैर-संè थागत उपचार उपलÞ ध

करवाने के ͧलए अपराधी पǐरवी¢ा अͬधǓनयम, 1958 (1958 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 20)

का å यापकता से उपयोग ͩकया जाएगा।

(3) बिÛ दयɉ के पæ चातवतȸ देखरेख पनवा[स के उपबंध के अनसार पæ चा

ु

ु

तवतȸ देखरेख

सͪवधायɅ ͪवè ता

ु

ǐरत कȧ जानी चाǑहए।

अÚ याय 9

मǑहला बÛ दȣ और संतान

256. मǑहला जेल कȧ è थापना.- (1) मǑहला बिÛ दयɉ कȧ सर¢ा सǓनिæचत करने और

ु

ु

ͩकसी भी Ĥकार के शोषण से उनकȧ र¢ा करने के ͧलए राÏय सरकार राÏ य मɅ मǑहला जेलɉ

कȧ è थापना कर सकेगी।

(2) अनÛ य कारागारɉ के केÛġȣय ¢ेğɉ से दर होने के कारण मǑहला बिÛदयɉ कȧ घर से

ू

Ǔनकटता ĤǓतबाͬधत हो सकेगी, ऐसे अनÛय कारागार कई बार सर¢ा के ͸िçटकोण से

ु

आवæ यक हो सकते हɇ।

(3) ͩकसी भी मामले मɅ, जहां मǑहलाओं के ͧलए कोई अनÛय जेल नहȣं है, वहां एक िजले या

केÛġȣय कारागार के भीतर मǑहला अंत:वाͧसयɉ के Ǔनवास के ͧलए पथक अहाते या कारागार

ृ

्

भी èथाͪपत ͩकये जाने अपेͯ¢त हɇ।

(4) मǑहलाओं के ͧलए पथक कारागार è था

ृ

्

ͪपत ͩकये जाने तक, पǽष और मǑहला दोनɉ

ु

अंत:वासी इस शत[ पर, ͩक मǑहला अपराधी कठोरता से कारागार Ĥ¢ेğ के भीतर सव[था पथक

ृ

्

मǑहला अहातɉ मɅ रखी जाएगी, उसी कारागार मɅ ǓनǽÙध रखे जा सकते हɇ।

(5) सामाÛ य कारागारɉ मɅ मǑहलाओं के ͧलए ͪवÙयमान अहाते, यह सǓनिæचत करने के ͧलए

ु

ͩक मǑहला अंत:वासी इन अहातɉ तक और से आने-जाने के दौरान पǽष अंत

ु

:वाͧसयɉ के साथ

संपक[ मɅ ना आयɅ, नवीकत ͩकये जा सकɅ गे। ऐसे अहाते

ृ

, जहां तक संभव हो, अवसंरचना× मक

ढांचे के Ǔनबंधनɉ के अनसार è वं

ु

तğ होने चाǑहयɅ।

(6) इन अहातɉ मɅ दोहरȣ ताला Ĥणालȣ होनी चाǑहए एक ताला बाहर और दसरा भीतर।

ू

257. मǑहला बिÛदयɉ के ͧलए अहाते.- मǑहला बिÛदयɉ के ͧलए अहातɉ मɅ उनकȧ

ͪवशेष आवæ यकताओं के संदभ[ मɅ अपेͯ¢त समè त सͪवधायɅ होनी

ु

चाǑहयɅ जैसे ͩक अलगाव,

सर¢ा

ु

, गभा[वè था, Ĥसव और कटंब देख

ुु

-रेख, è वाè Ø य देख-रेख और पनवा[स इ× या

ु

Ǒद।

166 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

258. काय[ तक समान पहंचु.- मǑहला अंत:वाͧसयɉ के ͧलए काय[ और उपचार

काय[Đम उनकȧ ͪवशेष आवæयकताओं पर सàयक Ú या

्

न देते हए Ĥकिãपत ͩकये

ु

जायɅगे और

ऐसे अंत:वाͧसयɉ को पǽष बिÛ द

ु

यɉ के समान काय[, åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण और ͧश¢ा कȧ

पहंच मंजर कȧ जाएगी।

ु

ू

259. पǽषɉ से मǑहला बिÛदयɉ कȧ पथकता

ु

ृ

.- (1) मǑहला बिÛदयɉ को पǽष बÛ दȣ

ु

से

सÉ ती से पथक रखा जाएगा और ͪवचाराधीन मǑहला बÛदȣ

ृ

्

, यǑद संभव हो, ͧसÙधदोषɉ से

अलग रखी जाएगी।

(2) मǑहला वाड[ इस Ĥकार िèथत हɉगे ͩक पǽष जेल के ͩकसी भी भाग से अनवे¢ा ना हो

ु

सके और जहां तक संभव हो, पथक ͬचͩक×सालय अहाता होगा।

ृ

्

(3) मǑहला बिÛ दयɉ को जेल काया[लय मɅ उपिèथत होना आवæ यक नहȣं होगा।

(4) मǑहला बिÛदयɉ के वारंट कȧ समè त जांचɅ और स× यापन जेलर या मǑहला उप-जेलर

Ùवारा मǑहला अहाते मɅ संचाͧलत कȧ जायɅगी।

260. वगȸकरण और पथÈकरण

ृ

.- जहां तक संभव हो, मǑहला बÛ दȣ नीचे वͨण[तानसार

ु

वगȸकत कȧ जायɅगी और पथक रखी जायɅगी

ृ

ृ

्

:-

(क) ͪवचाराधीन बिÛ द यɉ को ͧसÙधदोष अपराͬधयɉ से पण[ Ǿप से पथक रखा

ू

ृ

्

जायेगा चाहे उनकȧ संÉ या छोटȣ है;

(ख) आß याͧसक बÛ दȣ आकिèमक अपराͬधयɉ से पथक ͩकये जायɅगे

ृ

्

;

(ग) आß याͧसक अपराͬधयɉ, वेæ याओं और वेæ यालय चलाने वालɉ को पथकत

ृ

:

ǓनǽÙध ͩकया जायेगा;

(घ) ͩकशोर बाͧलकाओं को वयè क मǑहला बिÛ दयɉ के साथ पǐरǽÙध नहȣं ͩकया

जाएगा; और

(ङ) राजनैǓतक और ͧसͪवल बÛ दȣ, ͧसÙधदोषɉ और ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ से पथक

ृ

्

रखे जायɅगे।

ǑटÜ पण: (i) ͩकसी बÛ दȣ या ͪवचाराधीन बÛदȣ को, जो मानͧसक रोगी हो, कारागार मɅ नहȣं

रखा जाएगा;

(ii) यǑद ऐसे कोई बÛ दȣ वहां हɇ, तो वे तरंत समͬचत मानͧसक è वा

ु

ु

è Ø य संè थाओं

को अंतǐरत ͩकये जायɅगे;

(iii) सामािजक-आͬथ[क ĤािèथǓत, जाǓत या वग[ के आधारɉ पर बिÛ दयɉ का कोई

वगȸकरण अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

261. रिजè टर का रखा जाना.- रिजè टर, जो इलैÈĚाǓनक ĤǾप मɅ हो सकेगा,

संÉ यांͩकत पçठɉ सǑहत कारागार के Ĥ× ये

ृ

क è थान मɅ रखा जायेगा, िजसमɅ मǑहला बिÛ दयɉ के

Ǔनà नͧलͨखत Þ यौरे Ĥͪवç ट ͩकये जायɅगे, अथा[त ्:-

(क) उनकȧ पहचान से संबंͬधत सचना

ू

;

(ख) उनके कारावास के कारण और ऐसे आदेश के सà पूण[ Þ यौरɉ सǑहत ऐसे

कारावास का आदेश देने वाला Ĥाͬधकारȣ;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 167

(ग) उनके Ĥवेश और छोड़े जाने का Ǒदन और समय; और

(घ) बÛ दȣ कȧ संतानɉ, यǑद कोई हɉ, के नाम, आयु, अविèथǓत और अͧभर¢ा

ĤािèथǓत सǑहत Þ यौरे।

262. मǑहला बिÛ दयɉ पर Ǔनबɍधन.- (1) छोड़े जाने, अÛ तरण या Û यायालय मɅ

उपिèथǓत या अधी¢क के आदेश के अधीन अÛ य वैध Ĥयोजनɉ के ͧसवाय ͩकसी मǑहला

बÛ दȣ को मǑहला अहाते से ͩकसी भी बहाने पर, छोड़ा या हटाया नहȣं जाएगा।

(2) अपने अहाते को छोड़ने के ͧलए Ĥा ͬधकत Ĥ× ये

ृ

क मǑहला बÛ दȣ के साथ सामाÛ यत: उसके

छोड़े जाने से उसके लौटने के समय तक मǑहला वाड[र के साथ जेलर या उप-जेलर होगा।

263. मǑहला बिÛदयɉ के अहातɉ मɅ Ĥवेश पर Ǔनबɍधन.- (1) जेल का कोई भी पǽष

ु

अͬधकारȣ ͩकसी भी बहाने पर या जब तक ͩक उसका वहां उपिèथत होने का कत[åय न हो,

मǑहला अहाते मɅ अकेले Ĥवेश नहȣं करेगा।

(2) यǑद पǽष अͬधकारȣ को मǑहलाओं के अहाते मɅ ͩकसी Ôयटȣ पर उपिèथत होना हो और

ु

ू

वहां मǑहला वाड[र हो, तो वह उसके साहचय[ मɅ मǑहलाओं के अहाते मɅ Ĥवेश कर सकेगा और

उसे मǑहला जेल के िजस ͩकसी भाग मɅ जाना हो, वह साथ होगी।

(3) यǑद मैĚन ͧसÙधदोष है तो उसके साथ Ĥधान वाड[र होगी और राǒğ मɅ मǑहलाओं के

अहाते मɅ होते हए दोनɉ पथक नहȣं हɉगे

ु

ृ

्

, Ôयटȣ पर उपिèथत Ĥधान वाड[र जेलर को बलाएगा

ू

ु

और ये दोनɉ अͬधकारȣ अहाते मɅ साथ-साथ Ĥवेश करɅगे।

(4) जेल अͬधकाǐरयɉ या आगंतकɉ के

ु

एè कॉट[ के Ǿप मɅ काय[ कर रहे वाड[रɉ को अहाते के

बाहर रहना आवæ यक है जब इसका Ǔनरȣ¢ण हो रहा हो।

264. मैĚन या मǑहला वाड[र चाबी कȧ अͧभर¢क होगी.- जेल के मǑहला खंड कȧ

चाǒबयां Ǒदन के दौरान मैĚन या मǑहला वाड[र Ùवारा रखी जायɅगी और राǒğ मɅ वाडɟ और

अहाते को ताला लगाये जाने के पæ चात्, ͩकसी अͬधभÈ त

ु

मǑहला कोठǐरयɉ के ͧसवाय, जेलर

को सɋपी जायɅगी और अगलȣ सबह मǑहला वाडɟ को खोलने के ͧलए अपेͯ¢त होने तक उसकȧ

ु

अͧभर¢ा मɅ रहɅगी।

265. ĤयÈ त

ु

ͩकए जाने वाले ͧभÛ न-ͧभÛन ताले.- (1) मǑहला कोठǐरयɉ और वाडɟ के

ताले उनसे ͧभÛ न हɉगे जो जेल के अÛ य भागɉ मɅ ĤयÈ त

ु

होते हɇ और जेल के पǽष और

ु

मǑहला दोनɉ Ĥभागɉ मɅ ĤयÈ त

ु

ͩकए जाने वाले ताले एक हȣ चाबी से नहȣं खलɅगे।

ु

(2) यǑद कोई मैĚन या मǑहला वाड[र नहȣं है तो मǑहला वाड[ कȧ चाǒबयां Ǒदन के समय के

दौरान, Ôयटȣ पर

ू

उपिèथत Ĥमख वाड[र Ùवारा रखी जायɅगी

ु

, ͩकत वह अधी¢क या आगंतक

ं

ु

ु

या जेलर या उप-जेलर (िजनमɅ से एक मǑहला वाड[ को खोलेगा और ताला लगाएगा) के साथ

होने या झाड लगाने वाले Ĥभारȣ वाड[र िजसे सफाई के ͧलए वाड[ मɅ Ĥवेश करना होता है

ू

, के

ͧसवाय मǑहला वाड[ मɅ Ĥवेश नहȣं करेगा। इस कत[åय के ͧलए Û यè त वाड[र एक वÙध और

ृ

भरोसेमंद अͬधकारȣ होगा।

266. कम[चाǐरवÛ द

ृ

का ͧलंग संवेदनशीलता के ͧलए Ĥͧश¢ण.- (1) मǑहला बिÛदयɉ के

साथ काय[ करने को समनǑदçट समè त

ु

कम[चाǐरवÛद लɇͬगक अवचार और ͪवभेद को

ृ

168 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

सिàमͧलत करते हए ͧलंग ͪवǓनǑद[ç ट

ु

आवæ यकताओं और मǑहलाओं के मानवाͬधकारɉ के

संबंध मɅ Ĥͧश¢ण ĤाÜ त करɅगे।

(2) ऐसे कम[चाǐरवÛद को उन पǐरिèथǓतयɉ और अवè था

ृ

ओं के बारे मɅ भी संवेदनशील ͩकया

जाएगा, जहां मǑहला अंत:वासी ͪवͧशç टत: कç ट म हसस कर सकती है ताͩक

ू

उनकȧ

पǐरिèथǓत के ͧलए संवेदनशील हɉ और सǓनिæचत करɅ ͩक मǑहलाओं को समͬचत सहायता

ु

ु

उपलÞ ध करवायी गयी है।

267. ͧशश è वा

ु

è Ø य देख-रेख.- जहां कारागार मɅ संतानɉ को उनकȧ माताओं के साथ

रहना अन£ात हो

ु

, वहां आवæ यकता और आपात के समयɉ मɅ समͬचत Ǿप से

ु

ĤǓतͩĐया देने

के ͧलए कारागार कम[चाǐरवÛद को ͧशश ͪवकास से संबंͬधत जानकारȣ और संतानɉ के

ृ

ु

è वाè Ø य देख-रेख पर आधारभत Ĥͧश¢ण भी Ǒदया जाएगा।

ू

268. फोटोĒाफ और अंगͧलयɉ कȧ छाप

ु

.- मǑहला कारागार अͬधकाǐरयɉ या मǑहला

वाड[रɉ कȧ उपिèथǓत मɅ और उनकȧ सहायता से मǑहला बिÛ दयɉ के फोटोĒाफ, पदͬचéन,

अंगͧलयɉ कȧ छाप

ु

और माप ͩकये जायɅगे।

269. राǒğ Ǔनरȣ¢ण.- मǑहला अͬधकारȣ Ùवारा राǒğ Ǔनरȣ¢ण और दौरा ͩकया जायेगा

जो मǑहला वाड[, मǑहला बिÛ दयɉ कȧ संÉ या और अÛ य सचना

ू

, यǑद कोई हो, मǑहला वाड[ या

Ôयूटȣ पर मǑहला ͧसÙधदोष चौकȧदार से ĤाÜत कर सहȣ होना अͧभǓनिæ च त करेगी।

270. मानͧसक è वाè Ø य देख-रेख कȧ अपे¢ा वाले बÛ दȣ.- (1) मानͧसक रोगɉ के ͧलए

उपचार कȧ आवæ यकताओं वालȣ मǑहला बिÛ दयɉ को कारागार मɅ Ĥवेश नहȣं Ǒदया जायेगा।

(2) उप-Ǔनयम (1) मɅ यथा वͨण[त मǑहला बिÛ दयɉ को मǑहला ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के

पय[वे¢ण के अधीन मानͧसक è वाèØ य ͬचͩक× सालय पर मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए पथक

ृ

्

अहातɉ या मानͧसक è वाèØ य सͪवधाएं रखने वाले अÛ य

ु

ͬचͩक× सालयɉ मɅ रखा जाएगा।

271. मǑहला अहाते कȧ अͧभर¢ा.- मǑहला अहातɉ मɅ Ĥमख मǑहला वाड[रɉ और

ु

मǑहला वाड[रɉ कȧ रात-Ǒदन Ôयटȣ रहेगी।

ू

272. कारागार Ĥवेश पर संगरोध और ͬचͩक× सा सहायता.- मǑहला बिÛ दयɉ का

कारागार मɅ Ĥवेश पर, ͬचͩक× सीय परȣ¢ण ͩकया जायेगा और यǑद परȣ¢ण करने वाला

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ यह आवæ यक समझता है, ͬचͩक× सीय आधारɉ पर ऐसी कालावͬध के

ͧलए, जैसी ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा सलाह दȣ जाए मǑहला अहातɉ मɅ पथक Ǿप से रखी

ृ

्

जायɅगी।

273. मǑहला बिÛ दयɉ कȧ देख-रेख करने के ͧलए मǑहला ͬचͩक× सक.- (1) िजला

सरकारȣ ͬचͩक×सालय या ͬचͩक× सा महाͪवÙयालय ͬचͩक×सालय को अंशकाͧलक मǑहला

ͬचͩक× सा अͬधकाǐरयɉ को Ĥवेश पर मǑहला बिÛ दयɉ के ͬचͩक× सा परȣ¢ण के ͧलए लगाया

जायेगा।

(2) कारागार मɅ मǑहला बिÛ दयɉ के रहने के दौरान केवल मǑहला ͬचͩक× सक हȣ उनके

ͬचͩक× सा èवाè Ø य कȧ देखभाल करɅगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 169

(3) Ĥ× येक मǑहला बÛ दȣ ͩकसी मǑहला ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा परȣͯ¢त कȧ जायेगी। ऐसे

परȣ¢ण पैरोल इ× याǑद के पæ चात पन

्

ु:Ĥवेश पर भी संचाͧलत ͩकये जायɅगे।

274. गभा[वè था.- (1) जब Ĥवेश के समय या उसके पæ चात कोई मǑहला बÛ दȣ

्

गभ[वती होना पायी जाती है या संदेह हो तो मǑहला ͬचͩक× सा अͬधकारȣ, तØय कȧ ǐरपोट[

अधी¢क को करेगी।

(2) मǑहला के èवाè Ø य कȧ िèथǓत, गभा[वè था, गभा[वè था कȧ कालावͬध और Ĥसव कȧ

अͬधसंभाå य तारȣख अͧभǓनिæचत करने के ͧलए सरकारȣ ͬचͩक×सालय या ͬचͩक× सा

महाͪवÙयालय और ͬचͩक×सालय के मǑहला ͪवंग पर उसका ͬचͩक× सीय परȣ¢ण करवाने के

इंतजाम शीēतम ͩकये जायɅगे।

(3) समè त आवæ यक ͪवͧशिçटयां अͧभǓनिæचत करने के पæ चात्, ͪवè तृत ǐरपोट[ कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को Ĥेͪषत कȧ जायɅगी।

ु

(4) उस मǑहला को, जो गभ[वती है, जेल भेजने से पव[ संबं

ू

ͬधत Ĥाͬधकारȣ सǓनिæचत करɅगे

ु

ͩक Ĥæ नगत जेल ͧशश Ĥसव के साथ

ु

-साथ माता और ͧशशु, दोनɉ के ͧलए Ĥसवपण[ और

ू

Ĥसवोƣर देख-रेख कȧ åयवè था करने के ͧलए आधारभत Û य

ू

ूनतम सͪवधायɅ रखता है।

ु

(5) मǑहला बÛ दȣ का èğीरोग-ͪव£ान संबंधी परȣ¢ण, िजला सरकारȣ ͬचͩक×सालय या

ͬचͩक× सा महाͪवÙयालय ͬचͩक×सालय मɅ ͩकया जाएगा।

(6) उͬचत Ĥसवपव[ और Ĥसवोƣर देख

ू

-रेख अǑह[त ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कȧ सलाह के अनसार

ु

बÛ दȣ को उपलÞ ध करवायी जायेगी।

(7) गभ[वती मǑहलाओं, èतनपान कराने वालȣ माताओं और ͧशशओं को परक पोषक त×वɉ

ु

ू

,

è वè थ पया[वरण और Ǔनयͧमत å यायाम के ͧलए अवसरɉ को सिàमͧलत करते हए पया[Üत

ु

और समयबÙध भोजन, उपलÞ ध करवाया जाएगा।

275. कारागारɉ मɅ ͧशश Ĥसव

ु

.- (1) जहां तक संभव हो, Ĥ× येक मǑहला बÛ दȣ के ͧलए

पैरोल के ͧलए åयवè था (या लघ और आकिèम

ु

क अपराधी के मामले मɅ Ǔनलंǒबत दंडादेश) का

उͬचत ͪवकã प Ǒदया जायेगा िजससे गभ[वती मǑहला कारागार के बाहर Ĥसव करवाने को

समथ[ हो सके।

(2) केवल उÍ च सर¢ा जोͨखम गǑठत करने वाले आपवाǑदक मामलɉ या समतã य

ु

ु

गंभीर

Ĥकार के मामलɉ मɅ, इन सͪवधाओं से इंकार ͩकया जा स

ु

केगा।

(3) ͧशश का Ĥसव जहां तक संभव हो ͬचͩक×सालय मɅ ͩकया जायेगा ͩकत कारागार

ु

ु

ं

ͬचͩक×सालय मɅ नहȣं।

276. जÛ म का रिजè Ěȣकरण.- (1) कारागार मɅ जÛ मɉ को, èथानीय जÛ म

रिजè Ěȣकरण काया[लय मɅ रिजèĚȣकत ͩकया जायेगा और यह त

ृ

Øय ͩक ͧशश का जÛ म

ु

कारागार मɅ हआ है जÛ म

ु

è थान के Ǿप मɅ अͧभͧलͨखत नहȣं ͩकया जायेगा।

(2) केवल उस पǐर¢ेğ का पता वͨण[त ͩकया जायेगा।

(3) जहां तक पǐरè थ ि◌Ǔतयां अन£ेय हɉ

ु

, कारागार मɅ जÛ मे ͧशश के नामकरण संè का

ु

र को

संपाǑदत करने कȧ समè त सͪवधाएं माता को दȣ जायɅगी

ु

।

170 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(4) मǑहला बÛ दȣ के बीमार होने कȧ दशा मɅ, उसकȧ देख-रेख के अधीन आने वाले ͩकसी

संतान कȧ देख-रेख का वैकिãपक इंतजाम, जेल कम[चाǐरवÛद Ùवारा ͩकया जायेगा।

ृ

277. मǑहला बÛ दȣ को कǓतपय आभषण अन£ात ͩकया जाना

ू

ु

.- (1) मǑहला बिÛ दयɉ

को कम माğा मɅ, लघमãय

ुू

के कǓतपय आभषण जैसे ͩक मंगल

ू

-सğू, चͫड़

ू

यां और ǒबǓछया

रखना अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(2) तथाͪप, अधी¢क अपने ͪववेकाͬधकार पर, अनशासना×मक या सर¢ा कारणɉ से ͩकसी

ु

ु

ͪवͧशçट मामले मɅ इन आभषणɉ को रखा जाना अन£ात करने से इंकार कर सकेगा।

ू

ु

278. मǑहला बिÛ दयɉ कȧ संतान.- (1) छह वष[ तक कȧ आय कȧ संतान को

ु

, यǑद उसे

नातेदारɉ के साथ या अÛ यथा रखने के ͧलए, कोई अÛ य इंतजाम नहȣं ͩकया जा सकता है,

उसकȧ माता के साथ कारागार मɅ Ĥवेश Ǒदया जाएगा।

(2) कारागार मɅ जÛ मी संतानɅ, यǑद इÛ हɅ अÛ यथा ͩकसी उपयÈत èथान

ु

पर नहȣं रखा जा

सके, छह वष[ कȧ आय तक अपनी माताओं के साथ रह सकती हɇ।

ु

(3) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ, इस उपबंध के Ĥयोजन के ͧलए कारागार मɅ नहȣं जÛ मी संतानɉ कȧ

आय अवधाǐरत करेगा।

ु

279. छह वष[ के ऊपर कȧ संतानɉ के बारे मɅ कलÈ टर को सचना

ू

.- (1) ͩकसी संतान

को कारागार मɅ Ĥवेश नहȣं Ǒदया जाएगा या नहȣं रखा जाएगा यǑद उसने छह वष[ कȧ आय ु

पण[ कर लȣ है।

ू

(2) अधी¢क, उÛ हɅ बाल ͪवकास ͪवभाग या सामािजक Û याय एवं अͬधकाǐरता ͪवभाग Ùवारा

चलाए जा रहे गह मɅ उस आय कȧ समèत संतानɉ को रखे जाने के ͧलए कलÈटर और िजला

ृ

ु

मिजèĚेट को सͬचत करेगा।

ू

(3) ऐसी संतानɅ, जब तक ͩक उनकȧ माता नहȣं छोड़ी जायɅ, या संतान ऐसी आय पण[ कर ले

ु

ू

ͩक è वयं कȧ जीͪवका उपािज[त करने मɅ समथ[ न हो, सर¢ा×मक

ु

अͧभर¢ा मɅ रखी जायɅगी ।

(4) संतान का कारागार से हटाया जाना अͬधकतम संवेदनशीलता के साथ ͩकया जाएगा और

केवल जब उसके ǽकने के ͧलए उपयÈत वैकिãपक इंतजाम ͩकये जा चके हɉ।

ु

ु

(5) ͪवदेशी राç Ěɉ के मामले मɅ, संतान का हटाया जाना और वैकिãपक इंतजाम केवल उनके

कɋसलȣय ĤǓतǓनͬधयɉ के परामश[ से ͩकये जायɅगे।

280. संर¢ा× मक अͧभर¢ा मɅ संतान.- (1) बाल ͪवकास ͪवभाग के गह मɅ संर¢ा×मक

ृ

अͧभर¢ा मɅ रखी गयी संतानɉ को, एक सÜताह मɅ कम से कम एक बार उनकȧ माताओं से

ͧमलना अन£ात ͩकया जाएगा।

ु

(2) िजला समाज कãयाण अͬधकारȣ सǓनिæचत करेगा ͩक ऐसी संतानɅ अधी¢क Ùवारा इस

ु

Ĥयोजन के ͧलए Ǔनयत तारȣखɉ पर कारागार मɅ लायी जाती हɇ।

(3) छह वष[ से ऊपर आय कȧ संतानɅ

ु

, मǑहला बÛदȣ Ùवारा चने गए ͩकसी Ǔनकट नातेदार को

ु

सɋपी जायɅगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 171

281. म×य के कारण छोड़े गए ͧशश

ृ

ु

ु.- (1) जब एक मǑहला बÛ दȣ कȧ म×य हो जाती

ृ

ु

है और एक ͧशश पीछे छोड़ जाती है तो अधी¢क संबंͬध

ु

त िजला मिजèĚेट को सͬचत करेगा

ू

और वह ͧशश कȧ समͬचत देख

ु

ु

-रेख के ͧलए åयवè था करेगा।

(2) यǑद बÛ दȣ के नातेदार ͧशश कȧ सहायता करने के अǓनÍछक हɉ

ु

ु

, तो िजला मिजè Ěेट

संतान को या तो सरकार Ùवारा अनमोǑदत संè था

ु

या चलाये जा रहे गह मɅ रखेगा या देख

ृ

-

रेख और भरणपोषण के ͧलए उƣरदायी åयिÈत को सɋप देगा।

282. संतानɉ के ͧलए सहायक वातावरण.- संतानɉ के साथ मǑहला बिÛ दयɉ को उप-

जेलɉ मɅ तब तक नहȣं रखा जाना चाǑहये, जब तक समͬचत सͪवधायɅ सǓनिæचत नहȣं कȧ

ु

ु

ु

जाती जो वहां समͬचत जैͪवक

ु

, मनोवै£ाǓनक और सामािजक विÙध

ृ

के ͧलए, सहायक

वातावरण बनाती हɉ।

283. मǑहला बिÛ दयɉ कȧ संतानɉ का कã याण.- (1) मǑहलाओं के ͧलए कारागार से

ͧशशक¢ और नस[रȣ ͪवÙयालय संलÊ न

ु

होगा जहां मǑहला बिÛ दयɉ कȧ संतानɉ कȧ देखभाल

कȧ जाएगी और तीन वष[ से कम आय के ͧशश ͧशशक¢ मɅ अन£ात

ु

ु

ु

ु

ͩकये जायɅगे और जो

तीन और छह वष[ के मÚ य हɇ उनकȧ देखभाल नस[रȣ ͪवÙयालय मɅ कȧ जाएगी।

(2) ͧशशक¢ और नस[रȣ ͪवÙयालय कारागार Ĥशासन Ùवारा अͬधमानत

ु

: कारागार के बाहर

चलाये जायɅगे।

(3) कारागर मɅ संतानɉ को समय-समय पर सरकार या कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

Ùवारा

Ǔनयत मापमान के अनसार è था

ु

नीय जलवायवीय अपे¢ाओं के अनकल यथोͬचत वèğ

ुू

अपलÞ ध करवाये जायɅगे।

(4) बढ़ती हई संतानɉ के ͧलए आहार के मापमान संतानɉ कȧ कैलोरȣगत आवæ य

ु

कताओं को

Ú यान मɅ रखते हए ͬचͩक× सी

ु

य मानकɉ और जलवायवीय पǐरिèथǓतयɉ के अनसार

ु

ͪवǓनिæचत

ͩकये जायɅगे।

(5) कारागार मɅ रह रहȣ संतानɉ के साथ कभी भी बिÛ दयɉ जैसा åयवहार नहȣं ͩकया जाएगा,

कारागार कम[चाǐरवंदृ, जब संतानɉ कȧ तलाशी कर रहे हɉ, संवेदनशीलता, सàमान और गǐरमा

Ĥदͧश[त करɅगे और संतानɉ के मामले मɅ कभी भी शरȣर गहा तलाशी

ु

लाग नहȣं होगी।

ू

284. संतान के è वाè Ø य का परȣ¢ण.- (1) संतानɉ को उनकȧ शारȣǐरक विÙध को

ृ

माǓनटर करने के ͧलए ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनयͧमत Ǿप से परȣͯ¢त ͩकया जाएगा

िजÛहɅ समͬचत समय पर पोͧलयो और चेचक सǑहत ͪवͧभÛ न

ु

रोगɉ के ͧलए टȣके भी लगाये

जायɅगे।

(2) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कȧ ͧलͨखत ͧसफाǐरश पर ऐसी संतानɉ को अǓतǐरÈ त वè ğ और

आहार भी Ǒदया जा सकेगा।

(3) जब कभी संभव हो, बाल रोग ͪवशेष£ संतानɉ कȧ è वाè Øय दशा कȧ जांच करेगा।

285. मǑहला बिÛ दयɉ के साथ रह रहȣ संतानɉ के ͧलए ͧश¢ा.- (1) कारागार मɅ रह

रहȣ मǑहला बिÛ दयɉ कȧ संतानɉ को समͬचत ͧश¢ा और आमोद

ु

-Ĥमोद संबंधी अवसर Ǒदये

जाएंगे।

172 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) मǑहलाओं के ͧलए कारागार से संलÊन भलȣ-भांǓत सिÏजत ͧशशक¢ और नस[रȣ

ु

ͪवÙयालय होगा जहां माताएं जब कारागार मɅ काय[ करती हɇ मǑहला बिÛ दयɉ कȧ संतानɉ कȧ

देख-रेख कȧ जाएगी ।

(3) तीन वष[ से कम आय कȧ संतानɉ को ͧशशक¢ अन£ात ͩकये जाएंगे और जो तीन और

ु

ु

ु

छह वष[ के मÚय हɇ, उनकȧ देख-रेख नस[रȣ ͪवÙयालय मɅ कȧ जाएगी।

(4) ये सͪवधाएं वाड[रɉ और अÛ य

ु

मǑहला कारागार कम[चाǐरवंद कȧ संतानɉ को भी दȣ जा

ृ

सकɅ गी।

(5) ͧशशक¢ और नस[रȣ ͪवÙयालय गैर

ु

-सरकारȣ संगठनɉ या राÏ य कã याण सेवाओं कȧ

सहायता से कारागार Ĥशासन Ùवारा अͬधमानत: कारागार के बाहर चलाये जाऐंगे।

(6) उस दशा मɅ जब कारागार Ĥशासन यह समझे ͩक ͧशशक¢ चलाया जाना कǑठन है

ु

,

समͬचत सर¢ा के अधीन Ǔनजी Ǿप

ु

ु

से चलाए जा रहे ͧशशक¢ मɅ संतानɉ को भेजने कȧ

ु

åयवè थाएं कȧ जाएंगी।

(7) ͧशशक¢ फȧस और ĤͩĐया मɅ अंतĒ[è त

ु

पǐरवहन Ĥभार कारागार Ĥशासन Ùवारा वहन

ͩकये जायɅगे।

286. कारागार मɅ संतानɉ के ͧलए वèğ.- (1) कारागार मɅ संतानɉ को è थानीय

जलवायवीय अपे¢ाओं के अनकल यथोͬचत वèğ उपलÞ ध

ुू

करवाये जाएंगे और उÈ त Ĥयोजन

के ͧलए सरकार समͬचत मापमान अͬधकͬथत करेगी।

ु

(2) मǑहला बिÛ दयɉ को, जो अपने नवजात ͧशशओं कȧ देख

ु

-रेख मɅ लगी हई हɇ

ु

, वèतएं जैसे

ु

ͩक डायपस[ और यथा अपेͯ¢त ऐसी अÛ य चीजɅ उपलÞ ध करवायी जानी चाǑहए ।

287. कारागारɉ के भीतर भोजन पकाना.- (1) कारागारɉ मɅ मǑहलाओं के ͧलए जाǓत

या धाͧम[क आधार पर रसोइयɉ का Ĥबंध या भोजन पकाने पर पण[त

ू

: पाबंदȣ लगानी चाǑहए।

(2) मǑहला बिÛदयɉ को उनके èवयं के ͧलए भोजन पकाना अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

(3) पका हआ भोजन Ĥभारȣ वाड[र के साथ ͧसÙधदोष रसोइए Ùवारा उन तक लाया जायेगा

ु

और अहाता के गेट के बाहर रखा जायेगा।

(4) कͬथ त समय पर अहाते के बाहर रखे हए समè त

ु

अè वीकत पदाथ[ इ× या

ृ

Ǒद ͧसÙधदोषɉ

Ùवारा ले जाये जायɅगे।

(5) नͧसɍग मǑहलाओं और मǑहला बिÛदयɉ के साथ रह रहȣ संतानɉ को Ǔनयम 757 मɅ

यथाͪवǓनǑद[çटानसार पया[Üत और पोषक आहार Ǒदया जाएगा।

ु

(6) खाÙय वèतएं अÍछȤ गणवƣा वालȣ हɉगी।

ु

ु

(7) गभ[वती और नͧसɍग मǑहला बिÛ दयɉ को इन Ǔनयमɉ मɅ यथा ͪवǑहत ͪवशेष आहार

उपलÞ ध करवाया जाना चाǑहए।

(8) मǑहला बिÛ दयɉ को इन Ǔनयमɉ मɅ यथा ͪवǑहत × यौहारɉ और राçĚȣय अवकाशɉ पर ͪवशेष

आहार ͧमलना चाǑहए।

(9) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ सǓनिæचत करेगा ͩक भोजन è वा

ु

è Ø यकर पǐरिèथǓतयɉ के अधीन

पकाया गया है और पोषक है।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 173

(10) Ĥ×येक तीन सौ बिÛ दयɉ के ͧलए एक पथक रसोई

ृ

्

होगी।

(11) कछ मǑहला कम[चाǐरवÛद को आहार और रसोईयɉ के Ĥबंध मɅ ͪवशेष Ĥͧश¢ण Ǒदया

ु

ृ

जाना चाǑहए और ऐसे Ĥͧशͯ¢त कम[चाǐरवÛद को कारागार मɅ मǑहलाओं के ͧलए रसोई और

ृ

खाना पकाने का पय[वे¢ण करना चाǑहए।

(12) अधी¢क को सिàमͧलत करते हए कारागार अͬधकारȣ

ु

कारागार आहार Ĥणालȣ के Ĥ×येक

पहल जैसे ͩक राशनɉ का जारȣ ͩकया जाना

ू

, रसोई का Ĥबंध और भोजन का ͪवतरण का

पय[वे¢ण करेगा।

(13) मǑहला बिÛ दयɉ को कारागार बैरकɉ के भीतर उनकȧ अपनी छोटȣ रसोई रखना अन£ात

ु

नहȣं ͩकया जाएगा।

(14) बिÛ दयɉ को è वÍछ पेयजल आपत[ ͩकया जाएगा और इसका आवͬधक Ǿप से परȣ¢ण

ू

ͩकया जाएगा।

288. मापमान के अनसार बिÛ द

ु

यɉ का आहार ĤाÜत करना.- Ĥ×येक बÛ दȣ ĤǓतǑदन

Ǔनयत समय पर और अÚ याय 35 के अधीन ͪवǓनǑद[çट मापमान के अनसार भोजन ĤाÜत

ु

करने का हकदार होगा।

289. ͬचͩक× सीय आधारɉ पर ͪवशेष अǓतǐरÈत आहार.- (1) जहां ͬचͩक×सा अͬधकारȣ,

èवाèØय के कारणɉ से, ͪवǑहत आहार को ͩकसी मǑहला बÛ दȣ या उसकȧ संतान के ͧलए

अनपयÈत या अपया[Üत समझता है तो वह ͩकसी ͪवͧशçट कालावͬध के ͧलए

ु

ु

, ͪवशेष आहार

या अǓतǐरÈत आहार का ͧल ͨखत आदेश कर सकेगा।

(2) इस संबंध मɅ गभ[वती या नͧसɍग बिÛ दयɉ पर ͪवशेष Ú यान Ǒदया जाएगा।

(3) बिÛ दयɉ के आहार संबंधी Ǔनयमɉ का, वे जो गभ[वती और नͧसɍग माताओं और नवजात

और संतानɉ के ͧलए हɇ, Ǔनçठा से संĤे¢ण ͩकया जाएगा।

290. वèğ.- (1) ͧसÙधदोष मǑहलाओं और ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को समय-समय पर,

राÏय सरकार Ùवारा Ǔनयत मापमान के अनसार वèğ आपत[ ͩकये जायɅगे।

ु

ू

(2) èथानीय पǐरिèथǓतयɉ और मौसम के पǐरवत[न के अनसार

ु

, पया[Üत ऊनी वèğ भी

उपलÞ ध करवाये जायɅगे।

(3) मǑहला बिÛ दयɉ के साथ रहने को अन£ात कȧ गयी संतानɉ

ु

को ऐसे उपयÈत वèğ Ǒदये

ु

जायɅगे जैसे è थानीय समदाय मɅ संतानɉ Ùवारा सामाÛयत

ु

: ĤयÈत ͩकए जाते हɇ।

ु

(4) Ĥ× येक मǑहला बÛ दȣ को मरàमत इकाई बनाये रखनी चाǑहए जहां बिÛ दयɉ के वèğɉ कȧ

मरàमत कȧ जा सके।

(5) मǑहला बिÛ दयɉ को उनकȧ आवæयकताओं के अनसार कȧटाणरǑहत सैǓनटरȣ पैड या

ु

ु

सैǓनटरȣ नैपकȧन जारȣ ͩकये जायɅगे।

(6) समèत वèğ साफ ͩकये जायɅगे और सहȣ हालत मɅ रखे जायɅगे।

(7) è वÍछता बनाए रखने के ͧलए अÛतव[èğ िजतनी भी बार आवæयक हɉ उतनी बार बदले

जायɅगे और धलाई ͩकये जायɅगे।

ु

174 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(8) Ĥ×येक मǑहला बÛ दȣ को è थानीय मानकɉ के अनसार पया[Üत ǒबछौना उपलÞध करवाया

ु

जाएगा, ये जारȣ करते समय èवÍ छ हɉगे, सåयविè थ

ु

त रखे जायɅगे और उनकȧ èवÍछता

सǓनिæचत करने के ͧलए पया[Üत बार बदले जायɅगे।

ु

(9) कारागार कȧ समèत वè तुए, ǒबछौना, वèğ और अÛय उपèकर यह सǓनिæचत करने के

ु

ͧलए ͩक समͬचत मानक बनाए रखे गये हɇ

ु

, एक मǑहला अͬधकारȣ Ùवारा सÜताह मɅ कम से

कम एक बार Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा।

291. वास-सͪवधा

ु

.- (1) यथासंभव मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए चार Ĥकार कȧ वास-

सͪवधा होगी

ु

, अथा[त्:-

(क) चालȣस मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए वास-सͪवधा सǑहत बैरकɅ

ु

;

(ख) Ĥ×येक चार से छह मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए शयनागार वास-सͪवधा

ु

;

(ग) अÚ ययन करने हेत एकाÛतता कȧ आवæयकता वालȣ मǑहला बिÛ द

ु

यɉ के

ͧलए एकल क¢ वास-सͪवधा

ु

, यǑद उपलÞध हो; और

(घ) सर¢ा और दंड के Ĥयोजन के ͧलए मǑहला बिÛ द

ु

यɉ के पथÈकरण के ͧलए

ृ

सैलɅ।

(2) जब मǑहला अहाता मɅ कोठǐरयां अͬधभÈ त

ु

हɉ, तो राǒğ मɅ एक मǑहला अͬधकारȣ कȧ

åयवè था कȧ जायेगी और Ǒदन के समय मɅ, ऐसा अͬधकारȣ या मǑहला ͧसÙधदोष अͬधकारȣ

सदैव अͬधभोͬगयɉ कȧ पहंच के भीतर होगी।

ु

(3) कोठǐरयɉ कȧ चाǒबयां सदैव मǑहला अͬधकारȣ या वाड[र के हाथ मɅ और उसकȧ अͧभर¢ा

मɅ हɉगी।

(4) एक åयिÈत सदैव Ǒदन और राǒğ कोठǐरयɉ कȧ चाǒबयɉ सǑहत मǑहला अहाता मɅ

उपिèथत रहेगा।

(5) मǑहला बिÛ दयɉ के कोठǐरयɉ मɅ Ǔनरंतर पǐररोध अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

(6) ͩकसी भी मǑहला को ऐसे ͩकसी समय पर कोठरȣ मɅ बंद नहȣं ͩकया जायेगा िजसके

दौरान मǑहला वाड[र उपिèथत नहȣं हो।

(7) जैसाͩक यह ऐसी ͩकसी जेल मɅ एकांत पǐररोध के Û याǓयक दंडादेश के Ǔनçपादन का

ĤǓतषेध करता है िजसके पास दो मǑहला वाड[र नहȣं हɉ, कहȣं मǑहला बÛ दȣ को इस Ĥकार

Û याǓयकत: दंडाǑदçट ͩकया जाता है तो ऐसे ͩकसी जेल के ͧलए अंतरण के ͧलए उसकȧ वण[न

ताͧलका कारागार महाǓनरȣ¢क को Ĥèतत कȧ जायेगी िजसके ͧलए आवæयक संè था

ु

पन मंजर

ू

ͩकया जा चका है।

ु

(8) मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए उपलÞ ध करवाये गये समè त वास-सͪवधाऐं और ͪवͧशçटतया

ु

समè त शयन कȧ वास-सͪवधाऐं

ु

, जलवायवीय दशाओं, वाय कȧ घन अंतव[èत

ु

ु, Û यूनतम फश[

è थान, Ĥकाश और संवातन पर सàयक Ú या

्

न देते हए è वा

ु

è Ø य कȧ आधारभत आवæयकताओं

ू

को पण[ करɅगी।

ू

(9) शयन कȧ सͪवधायɅ जो माता और ͧशश को उपलÞ ध

ु

ु

करवाई गयी है वह पया[Üत, èवÍछ

और è वाèØयकर होनी चाǑहए।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 175

(10) शयनागारɉ मɅ रखे गए बिÛ दयɉ का चयन सावधानीपव[क ͩकया जाएगा

ू

, ताͩक वे उन

पǐरिèथǓतयɉ मɅ एक दसरे के साथ समायोजन करने मɅ समथ[ हो सकɅ ।

ू

(11) संè था कȧ ĤकǓत को Ú या

ृ

न मɅ रखते हएु, राǒğ तक Ǔनयͧमत पय[वे¢ण ͩकया जाएगा।

(12) Ĥसाधनɉ कȧ पया[Üत संÉ या होगी और वह साफ और ͧशçट िèथǓत मɅ रखा जाएगा।

(13) जहां मǑहला बिÛ दयɉ का रहना या काय[ करना अपेͯ¢त हो, वहां बिÛ दयɉ को ĤाकǓतक

ृ

Ĥकाश मɅ पढ़ने या काय[ करने के ͧलए समथ[ बनाने के ͧलए ͨख ड़ͩकयां पया[Üत बड़ी हɉगी

और èवÍछ वाय के Ĥवेश के ͧलए è था

ु

न पया[Üत Ǿप से संवाǓतत होगा।

(14) बिÛ दयɉ को पढ़ने या काय[ करने के ͧलए पया[Üत कǒğम Ĥकाश भी उपलÞ ध

ृ

करवाया

जाएगा।

(15) èनानागारɉ और फहारɉ

ु

(शॉवर) कȧ पया[Üत संÉ या उपलÞ ध करवायी जाएगी ताͩक

Ĥ×येक बÛदȣ मौसम और जलवाय के अनसार सामाÛ य

ु

ु

è वाè Ø य को बनाये रखने के ͧलए

उपयÈत तापमान पर उतनी आवͪƣ से

ु

ृ

, िजतने आवæ यक हɉ, èनान कर सके।

(16) बिÛ दयɉ के Ùवारा Ǔनयͧमत Ǿप से ĤयÈत ͩकये जा रहे

ु

, संèथा के समè त भाग सदैव

समͬचत Ǿप से सरͯ¢

ु

ु

त और सêम Ǿप से साफ रखे जायɅगे।

ू

292. मǑहला अहाता कȧ सफाई.- कारागार मɅ मǑहलाओं के अहाते के समèत भाग

सैदव समͬचत Ǿप से सरͯ¢त और सêम Ǿप से साफ रखे जायɅगे।

ु

ु

ू

293. दासवत कत[åय ĤǓतͪषÙध

्

.- मǑहलाओं के अहाता से संबंͬधत न तो दासवत ्

कत[åय न हȣ कोई मलसफाई काय[ मǑहला बिÛ दयɉ Ùवारा ͩकया जायेगा और इस Ĥयोजन के

ͧलए ͪवͧशçट कम[चाǐरवंद Ǔनयोिजत ͩकये जायɅगे।

ृ

294. वैयिÈतक è वÍ छता.- (1) मǑहला बिÛ दयɉ से èवयं को साफ रखना अपेͯ¢त

होगा और इस उÙदेæ य के ͧलए, उÛ हɅ èवाèØय और सफाई बनाए रखने के ͧलए आवæ यक

पया[Üत जल और Ĥसाधन वèतयɅ उपलÞ ध

ु

करवायी जायɅगी।

(2) मǑहला बÛदȣ के केश उसकȧ सहमǓत के ǒबना नहȣं काटे जायɅगे।

(3) यǑद, पीड़क जंत या गंदगी के कारण

ु

, ͬचͩक× सा अͬधकारȣ èवाèØय और सफाई के

आधार पर केश को काटना आवæयक समझता है तो ये काटे जा सकɅ गे परÛ तु इÛहɅ अपेͯ¢त

से छोटा नहȣं काटा जायेगा।

(4) मǑहला बिÛ दयɉ को उपलÞ ध करवाये जाने वाले वèğɉ और लȣनेन मɅ अÛ तव[èğ, ऊपरȣ

और अÛय वèğ, तौͧलये और शीत जलवाय मɅ मोजे और Ĥसाधन तथा धलाई के साबन कȧ

ु

ु

ु

पया[Üत माğा सिà मͧलत होगी।

(5) मǑहला बिÛ दयɉ को उनकȧ ǾǑढयɉ के अनसार कमकम

ु

ु

ु

, केश तेल कȧ पया[Üत माğा और

कंघा उपलÞ ध करवाया जाएगा।

(6) पया[Üत संÉ या मɅ दप[ण उनकȧ बैरकɉ मɅ ͩफट ͩकये जायɅगे।

295. मलाकात

ु

.- (1) ͧसÙधदोषɉ और ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के ͧलए मलाका

ु

तɉ कȧ

संÉया मǑहला बिÛ दयɉ के मामले मɅ उदारȣकत होगी।

ृ

176 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) उसी कारागार मɅ ǓनǽÙध ͩकये गये मǑहला के Ǔनकट नातेदार के मामले मɅ, दोनɉ कȧ

मलाकात को जेल अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ दो Ùवारɉ के मÚ य

ु

सकर बनाया जाएगा।

ु

(3) मǑहला बÛदȣ कȧ उनके कटàब सदè यɉ

ुु

और नातेदारɉ के साथ मलाकात को सकर बनाने

ु

ु

के ͧलए पथक मलाकात क¢ होगा।

ृ

्

ु

(4) Ĥ×येक मǑहला बÛ दȣ को पğ ͧलखने के ͧलए सहायता दȣ जाएगी और Ĥो× साǑहत ͩकया

जाएगा और उसके नातेदारɉ या पड़ौͧसयɉ के साथ सÜताह मɅ एक बार मलाकात करने को

ु

अन£ात ͩकया जाए

ु

गा।

(5) मलाकातɉ कȧ Ĥभारȣ वǐरçठ मǑहला अͬधकारȣ Ǔनयमɉ के अनसार मलाकातɉ कȧ मंजरȣ के

ु

ु

ु

ू

ͧलए उƣरदायी होगी।

(6) मǑहला बिÛ दयɉ के आने वाले पğ कȧ कोई सीमा नहȣं होगी।

(7) Ǔनर¢र या अÙध[-सा¢र बिÛ दयɉ कȧ पğ ͧलखने मɅ सहायता उपलÞध करवायी जाएगी।

(8) मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए Ĥ×येक कारागार मɅ आगंतकɉ के ͧलए Ĥती¢ा क¢ उपलÞध

ु

करवाया जाएगा।

(9) Ĥ×येक नये Ĥवेͧशत बÛ दȣ को अपील या पनरȣ¢ण याͬचका तैयार करने या जमानत

ु

उपाÜत करने कȧ ͸िçट से, उसके नातेदारɉ या ͧमğɉ या ͪवͬधक सलाहकारɉ से ͧमलने या

बातचीत करने के ͧलए सͪवधायɅ अन£ात कȧ जायɅगी।

ु

ु

(10) यǑद अधी¢क यह आवæ यक समझे, तो मǑहला बÛदȣ को उसकȧ संपͪƣ और अÛय कटंब

ुु

मामलɉ के Ĥबंध कȧ åयवè था के ͧलए उसे समथ[ बनाने के ͧलए बहधा उसके नातेदारɉ से

ु

मलाकात करने या पğ ͧलखने के ͧल

ु

ए उसे अन£ात ͩकया जायेगा। पèतकालय मɅ धाͧम[क

ु

ु

पèतकɅ जैसे ǑहÛद बिÛ द

ु

ू

यɉ के मामले मɅ रामायण, महाभारत, गीता, भागवत या अÛय

धाͧम[ क पèतकɅ

ु

, मिèलम बिÛद

ु

यɉ के मामले मɅ करान

ु

, ईसाइयɉ के ͧलए बाइबल, ͧसख

बिÛ दयɉ के मामले मɅ गǽ ĒÛथ साǑहब या

ु

गǽ बाणी भी रखी जायɅगी।

ु

296. पèतकɅ

ु

.- Ĥ×येक संè था का आमोद-Ĥमोद ͪवषयक और ͧश¢ण संबंधी पèतकɉ

ु

सǑहत मǑहलाओं के ͧलए पथक पè त

ृ

्

ु

कालय और वाचनालय होगा और इन सͪवधाओं का पण[

ु

ू

उपयोग करने के ͧलए बिÛ दयɉ को Ĥो×साǑहत ͩकया जाना चाǑहए।

297. पèत

ु

कɉ का आपत[ू.- (1) ͩकसी मǑहला बÛदȣ को एक समय पर, अपने साथ

पांच पèतकɅ तक रखना अन£ात ͩकया जाएगा।

ु

ु

(2) पèतकɉ कȧ संÉ या

ु

पर Ǔनबɍधन केवल ĤशासǓनक सͪवधा के ͧलए अͬधरोͪपत ͩकया

ु

जाएगा जैसे ĤǓत बÛदȣ के è थान के कारण और न ͩक ͩकसी अÛय कारण के ͧलए।

298. ͧश¢ा.- (1) Ĥ×येक मǑहला बÛदȣ को उसके कारागार मɅ रहने के दौरान उपयÈत

ु

शैͯ¢क काय[Đम Ĥèताͪवत ͩकया जाएगा।

(2) कारागारɉ मɅ ͧश¢ा कम से कम एक-घंटा ĤǓतǑदन के ͧलए अǓनवाय[ ͩĐयाकलाप होगी

और इसका उÙदेæय उनकȧ काया[×मक ¢मता कȧ विÙध

ृ

करना होगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 177

(3) मǑहलाओं को आ×मǓनभ[र बनाने के ͧलए Ĥ×येक कारागार को वयèक ͧश¢ा, सामािजक,

नैǓतक और è वाèØय ͧश¢ा, पǐरवार कã याण काय[Đम और ͪवͧभÛन कौशलɉ मɅ Ĥͧश¢ण

आयोिजत करने चाǑहयɅ।

(4) ǑहतबÙध बिÛदयɉ के ͧलए, औपचाǐरक और उÛनत ͧश¢ा हेतु सͪवधायɅ भी उपलÞध

ु

करवायी जायɅगी।

299. आमोद-Ĥमोद ͪवषयक और सांèकǓतक काय[Đम

ृ

.- (1) मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए

आमोद-Ĥमोद ͪवषयक काय[Đम आयोिजत ͩकये जायɅगे, िजनमɅ साधारण बाéय खेल, भजन,

संगीत, लोक न×य

ृ

, नाटक, टेलȣͪवजन, रेͫडयो और ͩफãम Ĥदश[न सिàमͧलत हो सकɅ गे।

(2) मǑहला बिÛ दयɉ को उनके मानͧसक और शारȣǐरक è वाèØय के फायदे के ͧलए Ú यान और

योग के ͧलए सͪवधायɅ उपलÞध करवायी जायɅगी।

ु

(3) Ĥ×येक बÛदȣ जो बाéय काय[ मɅ Ǔनयोिजत नहȣं है ĤǓतǑदन खलȣ हवा मɅ

ु

, यǑद मौसम

अनकल हो तो कम से कम एक

ुू

-घंटा उपयÈत å या

ु

याम करेगा।

300. å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण.- (1) Ĥ×येक मǑहला बÛदȣ को आͬथ[क Ǿप से

आ×मǓनभ[र बनाने के ͧलए यथासंभव उनकȧ अͧभवͪƣ और पçठभͧम के ͧलए उपयÈत

ृ

ृ

ू

ु

Ĥͧश¢ण Ǒदया जाएगा।

(2) मǑहला बिÛ दयɉ को उपयोगी Ěेड मɅ å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण उपलÞ ध करवाया जायेगा।

(3) बÛ दȣ को छोड़े जाने के पæ चात उसकȧ जीͪवका उपािज[त करने हेत योÊयता मɅ विÙध

्

ु

ृ

करने, उ×पाद कȧ ͪवĐेयता और लाभĤदता के अनसार å या

ु

वसाǓयक काय[Đमɉ का चयन ͩकया

जाएगा।

(4) बिÛ दयɉ को सͩĐय Ǿप से Ǔनयोिजत रखने के ͧलए सामाÛय काय[ Ǒदवस के ͧलए पया[Üत

काय[ या å यावसाǓयक Ěेड उपलÞध करवाया जाएगा, िजसमɅ Ǔनà नͧलͨखत सिàमͧलत हो

सकɅ गे:-

(क) ͧसलाई;

(ख)

कशीदाकारȣ;

(ग) कढ़ाई-ͧसलाई;

(घ) मोमबƣी बनाना;

(ङ) ͨखलौना बनाना;

(च) लेखन-सामͬĒयां बनाना;

(छ) टंकण;

(ज) कàÜयटर Ĥͧश¢ण

ू

;

(झ)Þयटȣͧशयन का

ू

काय[;

(ञ) मशǾम खेती; और

(ट) ͧमÒटȣ के बत[न बनाना।

178 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

301. संतानɉ का कारागार के बाहर आमोद-Ĥमोद संबंधी दौरा.- जेल कम[चाǐरवंद के

ृ

साथ अधी¢क Ǔनयͧमत अंतराल पर कारागार के बाहर अÛत:वासी मǑहलाओं के संतानɉ के

आमोद-Ĥमोद संबंधी दौरे के ͧलए काय[Đम कȧ पǐरकãपना करेगा।

302. मजदरȣू.- बिÛ दयɉ को उनके काय[ के ͧलए साà यापण[ मजदरȣ का संदाय ͩकया

ू

ू

जायेगा और ͧलंग भेदɉ के आधार पर मजदरȣ मɅ कोई असमानता ĤोÙभत नहȣं होगी।

ू

ू

303. बचत Ǔनͬधयां.- बचत Ǔनͬधयां गǑठत करने के ͧलए Ĥशासन Ùवारा एक Ĥणालȣ

भी उपलÞध करवायी जायेगी िजसमɅ आय का एक भाग अलग रखा जायेगा जो बिÛ दयɉ को

उनके छोड़े जाने पर सɋप Ǒदया जायेगा।

304. अनमोǑदत वèत

ु

ु ओं पर åयय.- बिÛ दयɉ को Ĥणालȣ के अधीन, उनके उपाज[न

का कम से कम एक भाग उनके è वयं के उपयोग के ͧलए अनमोǑदत वè त

ु

ुओं पर åयय करने

और इसका एक भाग उनके कटंब को Ĥेͪषत करने के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा।

ुु

ु

305. ͬचͩक×सा सͪवधाएं

ु

.- मानͧसक ͪवकारɉ, उÙवेग, मादक ġåय åयसन और यौन

ͪवकǓत से पीͫड़

ृ

त मǑहला बÛदȣ को समͬचत ͬचͩक×सा उपचार और मनोͬचͩक×सा उपलÞध

ु

करवायी जायेगी।

306. ͪवͬधक सहायता.- (1) Ĥ×येक संè था मɅ अͧभǑहत ͪवͬध ͪवÙयालय, सामािजक

काय[ ͪवÙयालय या गैर-सरकारȣ èवयंसेवक अͧभकरण से èवयंसेवकɉ Ùवारा Ĥबंͬध त

सामािजक-ͪवͬधक कोठरȣ का गठन ͩकया जायेगा।

(2) ऐसे कोठरȣ मɅ काय[ करते समय ͪवÙयाͬथ[यɉ Ùवारा ͩकये गये काय[ को अकादͧमक Įेय

Ǒदया जायेगा और यह ͪवÙयाथȸ के वगȸकत पाÓयĐम का भाग होगा।

ृ

307. िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण कȧ मǑहला सदèय कȧ सहायता.- मǑहला बिÛ दयɉ

को उनकȧ ĤͩĐया×मक और ͪवͬधक समè याओं मɅ सहायता के ͧलए, िजला ͪवͬधक सेवा

Ĥाͬधकरण कȧ मǑहला सदè यɉ कȧ सहायता उपलÞध करवायी जायेगी।

308. ͪवदेशी नागǐरकɉ के ͧलए सͪवधाएं

ु

.- मǑहला बÛ दȣ, जो अÛय देशɉ कȧ नागǐरक

हɇ या शरणाथȸ हɇ, को उनके राजनǓयक और कɋसलȣय ĤǓतǓनͬधयɉ के साथ संपक[ करने के

ु

ͧलए यु िÈतयÈत सͪवधाएं अन£ात कȧ जायɅगी।

ु

ु

ु

309. समयपव[ छोडा जाना

ू

़

.- (1) मǑहला बिÛ दयɉ को समयपव[ छोड़े जाने पर ͪवशेष

ू

Ú यान Ǒदया जायेगा, ͪवͧशçटत: उन मामलɉ मɅ जहां वह एकमाğ कमाने वालȣ हो, या जहां

मǑहला बिÛ दयɉ के आͬĮतɉ के ͧलए ͩकसी दसरे से देखभाल संभव नहȣं हो।

ू

(2) Ǔनलंǒबत दंडादेशɉ पर या अÛयथा, यथासंभव मǑहला बिÛदयɉ को कारागार के भीतर

उनके ͧशश के Ĥसव से बचने के ͧलए गभ[वती माताओं को समयपव[ छोड़ा जाना सǓनिæचत

ु

ू

ु

ͩकया जायेगा।

310. गैर-संè थागत सधारा×मक उपचार

ु

.- मǑहला बिÛदयɉ के मामले मɅ उÛहɅ उपयÈत

ु

गैर-संè थागत सधारा×मक उपचार उपलÞध कराने के ͧल

ु

ए, अपराधी पǐरवी¢ा अͬधǓनयम,

1958 (1958 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 20) का åयापकता से उपयोग ͩकया जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 179

311. मǑहला ͧसÙधदोषɉ का मǑहला कारागारɉ मɅ अंतरण.- छह या अͬधक मास के

कारावास से दंडाǑदçट मǑहला बिÛ दयɉ को, जहां संभव हो, उनके पनवा[स को सकर बना

ु

ु

ने के

ͧलए मǑहला कारागार मɅ अंतǐरत ͩकया जायेगा।

312. मǑहला बिÛ दयɉ का छोड़ा जाना.- (1) ͩकसी मǑहला बÛ दȣ को छोड़े जाने से पव[ू,

उसके नातेदारɉ या ͧमğɉ को कारागार पर उपिèथत होने और उसे अͧभĤाÜत करने के ͧलए

पया[Üत अͬĒम सचना दȣ जायेगी।

ू

(2) यǑद उसके छोड़े जाने के Ǒदन कोई नातेदार उपिèथ त नहȣं होता है तो वह मǑहला

एè कॉट[ के Ĥभार के अधीन उसके घर भेजी जायेगी।

(3) जेलर मǑहला बÛ दȣ को उसके घर सरͯ¢त छोड़े जाने और

ु

एè कॉट[ के ͧलए कȧ गयी

åयवè थाओं के बारे मɅ अपनी ǐरपोट[ पिèतका मɅ अͧभलेख क

ु

रेगा।

313. पæ चा×वतȸ देखरेख, पनवा[स और अनवत[न

ु

ु

.- पæ चा×वतȸ देखरेख सेवाओं मɅ

सहायता के वे समèत Ĥकार सिàमͧलत हɉगे िजनके पǐरणामèवǾप छोड़ी गयी मǑहला

बिÛ दयɉ का समाज मɅ पनु:समायोजन हो।

314. è वैिÍछक संगठनɉ कȧ भͧमका

ू

.- (1) Ĥ×येक िजले मɅ िजला मिजèĚेट Ùवारा

अनमोǑदत कम से कम एक नामǓनǑद[çट èवैिÍछक संगठन होगा िजसे छोड़े गये बÛ दȣ

ु

को

सहायता Ĥदान करने का काय[ Ûयèत ͩकया जा सके।

(2) ऐसे संगठन के अनमोǑदत ĤǓतǓनͬध संè था

ु

नɉ और मǑहला बिÛ दयɉ तक आवæ यक पहंच

ु

रखɅगे और उनके दंडादेशɉ के Ĥारàभ से ͪवæ वास मɅ ͧलये जायɅगे।

(3) यह वांछनीय है ͩक ऐसे संगठन के ͩĐयाकलाप उनकȧ सेवाओं के सवȾƣम उपयोग को

सरͯ¢त करने के Đम मɅ केÛġȣय Ǿप से मानीटर और समिÛवत ͩकये जायɅ।

ु

315. बाéय कãयाण अͧभकरणɉ के साथ संपक[ .- (1) कारागार अधी¢क सामाÛयत:

मǑहलाओं और ͪवͧशçटत: मǑहला अपराͬधयɉ कȧ सेवा कर रहे और उनके मÙदे को उठा रहे

ु

सͩĐय सामािजक काय[कता[ओं के चयǓनत समह या गैर

ू

-सरकारȣ संगठन के साथ Ĥकाया[×मक

संपक[ और सहयोगा×मक संबंध è थाͪपत करेगा, ताͩक कारागार Ĥशासन और ऐसे संगठन एक

साथ अͧभर¢ा मɅ मǑहलाओं से संलÊन सामािजक कलंक के ͪवǽÙध लड़ सकɅ ।

(2) जैसा ͩक यह मैदान से अͬधक मिèतçक मɅ लड़ा जाने वाला यÙध है

ु

, मǑहला अपराͬधयɉ

के छोड़े जाने के पæ चात पनवा[स कȧ आवæ य

्

ु

कता पर ͪवèतार से बताने और एक अनकल

ुू

लोकराय तैयार करने के ͧलए, बारंबार ͪवचार गोिçठयां या संगोिçठयां संचाͧलत कȧ जायɅगी।

316. मǑहला बिÛ दयɉ कȧ काउंसͧलंग.- कारागार मɅ मǑहला बिÛ दयɉ कȧ काउंसͧलंग

ऐसी रȣǓत मɅ कȧ जायेगी जो,-

(क) उसे सहȣ भावना देगी ͩक कारागार पाटन è थल नहȣं है जहां उसे फɅ का गया

है, इसके बजाय यह å यावसाǓयक ͬचͩक× सा के ͧलए एक आवासीय केÛ ġ है

जहां से उसकȧ मÈत संसार के ͧलए वापसी याğा Ĥारंभ होगी

ु

;

(ख) उसके अपराध-समथ[क अͧभवͪƣ के झकाव को समायोिजत या पǐरशोͬधत

ृ

ु

करेगी और ͪवͬधपण[ और ͧशçट जीवन का भाग बनायेगी

ू

; और

180 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) उसकȧ è वयं को ͪवæ वास Ǒदलाने मɅ सहायता करेगी ͩक मÉयधारा मɅ

ु

सामाÛ य जीवन के ͧलए आवæ यक समèत घटक उसमɅ, अͧभåयिÈत कȧ

Ĥती¢ा मɅ, अभी Ïयɉ के ×यɉ हɇ।

317. å यावसाǓयक और अÛय Ĥͧश¢ण.- मǑहला अपराͬधयɉ के ͧलए ͧश¢ा और

å यावसाǓयक Ĥͧश¢ण ऐसी रȣǓत मɅ संचालन ͩकया जाएगा ͩक यह,-

(क) उसके मानस मɅ आपराͬधकता का िजÙदȣ जाल खोल डाले;

(ख)

उसे वͪƣक सामØ य[

ृ

Ĥदान करे और उसे छोड़े जाने के पæ चात उसकȧ

्

आजीͪवका कमाने के ͧलए समथ[ बनाने के ͧलए एक या एक से अͬधक,

åयवसाय मɅ ͪवशेष£ बनाये;

(ग) गरȣबी-अपराध संबंध का उÛ मूलन करे; और

(घ) अंǓतम Ǿप से उसके मÉयधारा के जीवन के साथ भɅट के ͧलए उसके मन मɅ

ु

वांछा के बीज अंकǐरत करे

ु

, जो अब तक अनदेखे मानव संसाधन के ͪवशाल

कोष कȧ खोज मɅ नई संभावनाओं को Ĥकट करे।

318. उ×पादɉ का Ĥदश[न.- (1) मǑहला बिÛ दयɉ Ùवारा Ǔनͧम[त उ×पादɉ के लोक Ĥदश[न

कȧ åयवè थाएं कȧ जायɅगी िजससे यह उनके मनोबल को बढ़ायेगा, उनमɅ आ×मͪवæ वास

èथाͪपत और ͪवकͧसत करेगा और åयापक तौर पर सामाÛय जीवन के ͧलए आशा कȧ ͩकरण

पनु:ĤÏÏवͧलत करेगा।

(2) यह सलाखɉ के पीछे रह रहȣ मǑहलाओं के ͧलए अ×यͬधक अपेͯ¢त सामािजक

जागǾकता, सहयोगा×मक और सहानभǓतपण[ माग[ Ĥशèत करेगा।

ुू

ू

319. मानͧसक बीमार या ͪवͯ¢Üत बÛ दȣ.- (1) मǑहलाएं जो ͪवͯ¢Üत और मानͧसक

बीमार पायी जायɅ कारागार मɅ ǓनǽÙध नहȣं कȧ जायɅगी।

(2) िजÛहɅ कारागार मɅ Ĥवेश Ǒदया गया है उÛहɅ मानͧसक गहɉ या मानͧसक बी

ृ

मार बिÛदयɉ

कȧ संè थाओं के ͧलए हटाये जाने के ͧलए åयवè थाएं कȧ जायɅगी।

320. अनशासन

ु

.- अनशासन और å य

ु

वè था ͸ढ़ता के साथ बनायी रखी जायेगी ͩकÛत ु

सरͯ¢त अͧभर¢ा और सåयविèथत संèथागत जीवन के ͧलए आवæ य

ु

ु

कता से अͬधक Ǔनबɍधन

नहȣं हɉगे।

321. दंड.- (1) ͩकसी भी मǑहला बÛ दȣ को कारागार मɅ तब तक दंͫडत नहȣं ͩकया

जायेगा जब तक ͩक उसे उसके ͪवǽÙध अͧभकͬथत अपराध कȧ सचना नहȣं दȣ गयी हो और

ू

अपना बचाव Ĥèतत करने का समͬचत अवसर नहȣं Ǒदया गया हो।

ु

ु

(2) दंड अͬधǓनणȸत करने से पव[ स¢म Ĥाͬधकारȣ मामले के सं

ू

पण[ अनसंधान का संचालन

ू

ु

करेगा।

322. Ǔनवेदन और ͧशकायतɅ.- (1) साÜताǑहक परेडɉ के दौरान, Ĥ×येक मǑहला बÛदȣ

को अधी¢क को Ǔनवेदन या ͧशकायतɅ करने का अवसर Ǒदया जायेगा जो बदलɅ मɅ, ऐसे

Ǔनवेदनɉ या ͧशकायतɉ पर त×परता से कार[वाई करेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 181

(2) मǑहला अहाते के Ĥमख è था

ु

न पर एक ͧशकायत ͫडÞबा रखा जायेगा जो एक सÜताह मɅ

कम से कम एक बार अधी¢क कȧ उपिèथǓत मɅ खोला जायेगा।

(3) इसमɅ पायी गयी Ĥ×येक ͧशकायत या Ǔनवेदन रिजèĚȣकत ͩकया जायेगा और उͬचत Ǿप

ृ

से कार[वाई कȧ जायेगी और ǒबना असàयक ͪवलàब के Ĥ×यƣ

्

ुर Ǒदया जायेगा।

(4) कारागार कãयाण अͬधकारȣ और ͪवͬधक सहायता काउंसͧलंग कम[चाǐरवÛद या सा¢र

ृ

बिÛ दयɉ को Ǔनर¢र बिÛ दयɉ को उनकȧ ͧशकायतɅ अͧभͧलͨखत करने मɅ सहायता के ͧलए, काम

मɅ ͧलया जायेगा।

(5) ऐसी समèत ͧशकायतɅ ĤाÜ त कȧ जायɅगी और ये ͧशकायतɅ ͧशकायतकता[ के ĤǓतकार के

जोͨखम के ǒबना उदारता से Ǔनपटायी जायɅगी।

323. सेवा कȧ शतɏ और Ĥͧश¢ण.- (1) मǑहला वाड[रɉ और अÛय समèत मǑहला

कारागार अͬधकाǐरयɉ को उनके काय[ ¢ेğ मɅ समसामǓयक ͪवकासɉ के साथ संपक[ बनाये

रखने के ͧलए आधारभत Ĥारंͧभक Ĥ

ू

ͧश¢ण, सेवागत Ĥͧश¢ण और पनæ च

ु

या[ उपलÞध

करवायी जायेगी।

(2) कारागार कम[चाǐरवÛद कȧ Ĥ×येक मǑहला सदèय को मानवाͬधकारɉ और सधारा×मक काय[

ृ

ु

के ͪवͧभÛ न पहलओं मɅ Ĥͧश¢ण उपलÞध करवाया जायेगा।

ु

324. मǑहला बिÛ दयɉ का एè कॉट[ ͩकया जाना.- (1) मैĚन या मǑहला उप-जेलर या

मǑहला मÉय वाड[र या मǑहला वाड[र Ĥ×येक मǑहला बÛदȣ के अहाता छोड़ते समय

ु

एè कॉट[

करेगी और तब तक बÛ दȣ के साथ रहेगी जब तक बÛ दȣ अहाते मɅ वापस नहȣं लौटती है।

(2) मǑहला पͧलस कȧ सेवाएं सर¢ा के ͪवचार का सàयक Ú या

ु

ु

्

न रखते हुए एè कॉट[ Ôयटȣ के

ू

ͧलए काम मɅ लȣ जायɅगी।

325. मǑहला बिÛदयɉ कȧ तलाशी.- मैĚन या मǑहला उप-जेलर या मǑहला मÉय वाड[र

ु

या मǑहला वाड[र मǑहला बिÛदयɉ कȧ तलाशी संचाͧलत करɅगी और ऐसी तलाशी ͩकसी पǽष

ु

åयिÈत कȧ उपिèथǓत मɅ संचाͧलत नहȣं कȧ जायेगी।

326. मैĚन या मǑहला वाड[रɉ का मǑहला अहाते मɅ पǽष को अन£ात नहȣं ͩकया

ु

ु

जाना.- (1) मǑहला वाड[र समͬचत Ĥाͬधकार के ǒबना ͩकसी पǽष कारागार अͬधकारȣ या पǽष

ु

ु

ु

बÛदȣ का मǑहलाओं के अहाते मɅ Ĥवेश ͩकया जाना अन£ात नहȣं करेगी।

ु

(2) यǑद कोई पǽष कारागार अͬध

ु

कारȣ या वाड[र या बÛ दȣ, समͬचत Ĥाͬधकार के ǒबना

ु

, ͩकसी

समय मǑहला बिÛदयɉ के अͬधभोग के ͧलए आरͯ¢त ͩकसी वाड[ या कारागार के भाग मɅ

Ĥवेश करता है, या Ĥवेश का Ĥय× न करता है तो वाड[र त×काल जेलर या अधी¢क को ǐरपोट[

करेगा।

327. मैĚन या मǑहला मुÉय वाड[र का पǽष बिÛ द

ु

यɉ के साथ संपक[ नहȣं करना.-

कोई मैĚन या मǑहला मÉ य

ु

वाड[र ͩकसी भी समय, और ͩकसी भी बहाने से ͩकसी भी पǽष

ु

बÛदȣ के साथ ͩकसी भी Ǿप मɅ, कोई मलाकात नहȣं करेगी या बातचीत नहȣं करेगी या संपक[

ु

नहȣं बनाये रखेगी या उसके कत[åय के Ǔनव[हन को छोड़कर, पǽष बिÛ द

ु

यɉ को आबंǑटत, के

ͧलए आरͯ¢त या अͬधभोग ͩकये गये कारागार के ͩकसी भाग का दौरा नहȣं करेगी।

182 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

328. मǑहला अहाते कȧ चाǒबयां.- मैĚन या मǑहला वाड[र के पास उन वाडɟ और

अहातɉ कȧ चाǒबयɉ कȧ अͧभर¢ा होगी िजनमɅ Ǒदन के दौरान मǑहला बिÛ दयɉ को पǐरǽÙध

ͩकया गया है और ताला बंद करने के पæ चात्, वह चाǒबयɉ को मैĚन या जेलर को पǐरदƣ

करेगी।

अÚ याय 10

ͧसͪवल बÛदȣ

329. ͧसͪवल वाड[.- (1) Ĥ×येक ͧसͪवल बÛ दȣ को ͧसͪवल वाड[ या जेल मɅ पǐरǽÙध

ͩकया जायेगा और आपराͬधक बिÛदयɉ के साथ संपक[ रखने या सहयÈत करने को अन£ात

ु

ु

नहȣं ͩकया जायेगा।

(2) उन जेलɉ मɅ िजनमɅ कोई ͧसͪवल वाड[ नहȣं है, ͧसͪवल बिÛ दयɉ के ͧलए इसका कोई भाग

पथक ͩकया जा सकेगा

ृ

्

:

परÛ तु ͧसͪवल बÛदȣ आपराͬधक बिÛदयɉ से सà पूण[ Ǿप से अलग रखे जायɅगे।

330. ͧसͪवल बिÛ दयɉ के Ĥवेश का समय.- (1) ͩकसी भी ͧसͪवल बÛदȣ को राǒğ के

ͧलए सया[èत पर बिÛदयɉ को बÛद करने के पæ चा

ू

त जेल मɅ Ĥवेश नहȣं Ǒदया जायेगा।

्

(2) ͧसͪवल बिÛ दयɉ के Ĥवेश पर तलाशी और उनकȧ संपͪƣ के संबंध मɅ अÚ याय 6 मɅ

Ĥगͨणत Ǔनयम लाग हɉगे।

ू

331. ͧसͪवल बिÛदयɉ के आहार के ͧलए उपबंध.- ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता 1908

(1908 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 5) कȧ Ĥथम अनसची के आदेश

ुू

21, Ǔनयम 39 के

अधीन, Ǔनणȸत ऋͨणयɉ को ͫडĐȧदार के åयय पर आहार Ǒदया जायेगा।

332. माͧसक भƣɉ कȧ रकम.- (1) जहां Ǔनणȸत ऋणी को ͫडĐȧ के Ǔनçपादन मɅ

ͧसͪवल कारागार को सपद[ ͩकया जाता है

ुु

, वहां Û यायालय उसके जीवन-Ǔनवा[ह के ͧलए

माͧसक भƣा Ǔनयत करेगा।

(2) Ǔनणȸत ऋणी को ͧसͪवल कारागार को सपद[ ͩकये जाने से पव[ चाल मास के ऐसे भाग

ुु

ू

ू

के ͧलए जो अनवͧसत रहता है, Ĥथम संदाय Ûयायालय के समͬचत अͬधकारȣ को ͩकया

ु

जायेगा और ऐसा अͬधकारȣ संदƣ रकम को ͧसͪवल बÛदȣ के साथ जेलर को भेजेगा।

(3) ͩकसी ऋणी को तब तक जेल मɅ नहȣं ͧलया जायेगा जब तक ͩक उसके साथ जीवन-

Ǔनवा[ह भƣा कȧ समͬचत रकम ĤाÜत नहȣं होती है।

ु

(4) पæ चा×वतȸ संदाय, यǑद कोई बकाया है, आगामी मास के ͧलए Ĥ×येक मास के Ĥथम

Ǒदवस से पव[ संपण[ बकाया रकम के अͬĒम मɅ माͧसक संदायɉ Ùवारा जेलर को ͩकये जायɅगे।

ू

ू

(5) यǑद ͫडĐȧदार यथा उपरोÈत भƣे के संदाय का लोप करता है तो अधी¢क, Ûयायालय के

Ǔनदश के ǒबना

ȶ

, Ǔनणȸत ऋणी को छोड़ देगा और छोडा जाना उस सबह ͩकया जायेगा िजस

़

ु

Ǒदन के ͧलए भƣे का कोई संदाय नहȣं ͩकया गया है।

(6) जेल को संदƣ जीवन-Ǔनवा[ह धन के ͧलए ͫडĐȧदार को यथा ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ, ĤǓतपण[

पिèतका से रसीद दȣ जायेगी

ु

, ĤाÜत राͧश को समाͬĮत रोकड़-बहȣ मɅ जमा ͩकया जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 183

333. छोड़े जाने वाले रिजèटर मɅ Ĥͪविçट.- (1) ͧसͪवल बÛ दȣ के छोड़े जाने कȧ

तारȣख ‘‘बिÛदयɉ का Ĥवेश’’ से संबंͬधत अÚ याय मɅ Ĥगͨणत Ǔनयम के अनसार

ु

, इस धारणा

पर ͩक वह संपण[ अवͬध रखेगा

ू

, Ĥकिãपत कȧ जायेगी और उस तारȣख के अधीन उसका

नाम छोड़े जाने कȧ डायरȣ मɅ Ĥͪवçट ͩकया जायेगा।

(2) यǑद कोई ͧसͪवल बÛदȣ का एक से अͬधक वारंट के अधीन ͧसͪवल जेल मɅ ǓनǽÙध

ͩकया जाना आदेͧशत ͩकया जाता है, Ĥ×येक वारंट उसकȧ तारȣख से पण[ Ĥभाव रखेगा

ू

,

यÙयͪप इस Ĥकार बÛदȣ छह मास से अͬधक ǓनǽÙध ͩकया जा सकेगा।

334. Ǔनणȸत ऋणी कȧ बीमारȣ पर åयय.- ͧसͪवल बÛदȣ के बीमार होने कȧ दशा मɅ,

उसके उपचार के åयय ͫडĐȧदार या राÏय सरकार Ùवारा वहन ͩकये जायɅगे।

335. Ǔनरोध कȧ कालावͬध.- (1) ͧसͪवल बÛदȣ, ǓनǽÙध करने वाले Ĥाͬधकारȣ के

आदेश के अनसार और ऐसे Ĥाͬधकारȣ

ु

Ùवारा ͪवǑहत कालावͬध के ͧलए ǓनǽÙध ͩकया

जायेगा।

(2) ͧसͪवल बÛदȣ Ǔनरोध काला वͬध पण[ हो जाने पर छोड़ Ǒदया जायेगा चाहे यह राजपǒğत

ू

या कारागार अवकाश हो।

336. आहार-धन का अǓतशेष.- (1) ͧसͪवल बÛदȣ को छोड़े जाने के पæचात्, यǑद

जेलर के हाथɉ मɅ आहार-धन का कोई अǓतशेष हो, तो यह Ûयायालय को लौटाया जायेगा।

(2) आहार-धन के ऐसे Ĥ×येक ĤǓतदाय के ͧलए, रसीद लȣ जायेगी और रोकड़ बहȣ कȧ िजस

Ĥͪविçट से यह संबंͬधत है, उसके सामने Ĥͪवçट कȧ जायेगी।

337. वèğɉ का उपयोग और भोजन का Đय.- (1) ͧसͪवल बिÛदयɉ को उनके è वयं के

वèğ, ǒबछौने और पकाने के बत[न उपयोग करना और Ǔनजी èğोतɉ से भोजन, वèğ और

ǒबछौने या अÛय आवæ यक वèतएं Đय या ĤाÜत करना अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

ु

(2) यǑद ͧसͪवल बÛदȣ èवयं पया[Üत वèğ, ǒबछौना, वèğ उपलÞध करवाने मɅ असमथ[ है और

ͧलͨखत मɅ इसकȧ मांग करता है तो अधी¢क ͪवचाराधीन बिÛदयɉ के ͧलए ͪवǓनǑद[çट

मापमान के समान, ऐसा आपत[ करेगा।

ू

338. जेलर के माÚ यम से वèतओं का आपत[

ु

ू.- (1) ͩकसी ͧसͪवल बÛदȣ के उपयोग

के ͧलए Ĥदƣ Ĥ×येक वèत जेलर के माÚ य

ु

म से पǐरदƣ कȧ जायेगी और उसके Ùवारा जांची

जायेगी।

(2) अÛय बिÛ दयɉ को पǐरदƣ कȧ जाने वालȣ या उनके Ùवारा रखी जाने वालȣ ĤǓतͪषÙध

वè तुएं ͧसͪवल बिÛ दयɉ के ͧलए भी ĤǓतͪषÙध हɉगी।

339. Įम करना अǓनवाय[ नहȣं.- (1) ͩकसी भी ͧसͪवल बÛदȣ को कोई Įम करने के

ͧलए बाÚ य नहȣं ͩकया जायेगा।

(2) अधी¢क कȧ अन£ा से ͧसͪवल बÛदȣ

ु

, ͩकसी कारागार कम[शाला मɅ कोई काय[ कर सकɅ गे

या ͩकसी åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण काय[Đम मɅ हािजर हो सकɅ गे िजसके ͧलए वे उसकȧ ͪवǑहत

मजदरȣ के ͧलए पाğ हɇ।

ू

184 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

340. साफ वè ğ और सदाचार.- ͧसͪवल बÛदȣ, जब वे Ǒदन के दौरान उसके क¢ɉ या

वाडɟ को छोड़ रहे हɉ, साफ और उͬचत तौर से पोशाͩकत हɉगे, जब कोई Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ

या Ĥाͬधकत आगंतक ͧसͪवल वाड[ का दौरा करता है वे खड़े हɉगे

ृ

ु

, ऐसे अͬधकाǐरयɉ या

आगंतकɉ Ùवारा उनके कत[åय के Ǔनव[हन मɅ उनके Ùवारा ͩकये गये ͩकसी

ु

Ĥæ न का उƣर दɅगे

और उनके साथ सà मान का åयवहार करɅगे और वे जेल के ͪवǓनयमɉ और अधी¢क के

आदेशɉ का अनपालन करɅगे।

ु

341. ǐरिçट के ͧलए दंड.- ͩकसी अÛ य बÛ दȣ या जेल अͬधकारȣ पर हमला करने या

अपमाǓनत करने या झगड़ा करने या ऊंची और तेज बातचीत करने, या अͧशçट या अनैǓतक

आचरण या बाहरȣ åयिÈतयɉ से अनͬधकत रȣǓत मɅ सà प

ृ

क[ रखने या ͩकसी जेल अͬधकारȣ

को ǐरæ वत देने या ǐरæवत देने के Ĥय× न या जआ खेलने या वाड[

ु

, बरामदा या माग[ मɅ इधर-

उधर थकने और गंदा करने

ू

, या ͩकसी भी Ǿप मɅ जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ के आदेशɉ कȧ अव£ा

करने या अनादर दशा[ने के दोषी ͩकसी ͧसͪवल बÛदȣ को दंͫडत ͩकया जा सकेगा।

342. ͧसͪवल बÛदȣ को Ǔनकल भागना अन£ात करने के ͧलए दंड

ु

.- (1) कोई जेल

अͬधकारȣ जो साशय या उपे¢ापव[क ͧसͪवल बÛदȣ के ͧलए Ǔनकल भागना सकर बनाता है

ू

ु

भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 222 या,

यथािèथǓत, 223 के अधीन दंडनीय होगा।

(2) ͧसͪवल बÛ दȣ Ǔनकल भागने के Ùवारा भारतीय दंड संǑहता, 1860 कȧ धारा 225ख के

अधीन अपराध काǐरत करता है और ͧसͪवल बÛदȣ के Ǔनकल भागने कȧ घटना पर, Ǔनणȸत

ऋणदाता को सचना

ू

दȣ जायेगी जो, यǑद वह बÛदȣ का पता अͧभǓनिæचत करने के ͧलए

समथ[ हो तो उसे पनु:पकड़ने मɅ जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ और पͧलस कȧ सहायता करेगा।

ु

(3) Ǔनकल भागने पर पनु:पकड़े जाने पर या Ǔनकल भागने के Ĥय× न कȧ घटना पर, बÛ दȣ

को भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 225ख के

अधीन दंड Û यायालय के सम¢ अͧभयोिजत ͩकया जायेगा।

343. शोधन अ¢मता संǑहता, 2016 (2016 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 31) के

उपबंधɉ के बारे मɅ सचना

ू

.- (1) Ǒदवाला और शोधन अ¢मता संǑहता, 2016 (2016 का

केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 31) से, Ǒदवाला से संबंͬधत उपबंध अंतͪव[çट उÙधरण, ͧसͪवल

ऋͨणयɉ और राजèव å यǓतĐͧमयɉ को समनदेͧशत Ĥ×येक वाड[ या सेल मɅ लगाये जायɅगे और

ु

इस अͬधǓनयम के अधीन Ǒदवाͧलया घोͪषत ͩकये जाने के इÍ छुक ͧसͪवल बÛदȣ के ͧलए

अधी¢क Ùवारा समèत आवæ यक सहायता उपलÞ ध करवाई जा सकेगी।

(2) Ǒदवाला कȧ याͬचकाएं कारागार पदधारȣ Ùवारा ͧलखी जा सकɅ गी और कागज और यथा

आवæ यक लेखन-सामͬĒयां Ĥदƣ कȧ जा सकɅ गी।

344. ͧसͪवल बिÛदयɉ का रिजèटर.- ͩकसी जेल मɅ ǓनǽÙध ͧसͪवल बिÛ दयɉ के संबंध

मɅ यथा ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ रिजèटर संधाǐरत ͩकया जायेगा।

अÚ याय 11

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 185

मानͧसक बीमार बÛदȣ

345. बÛदȣ मɅ ͪवͯ¢Üतता के संकेत.- (1) ͩकसी जेल मɅ पǐरǽÙध ͩकसी बÛदȣ के

ͪवͯ¢Üतता के संकेत Ĥदͧश[त करने कȧ दशा मɅ जो, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ ढɉग

करना नहȣं है, अधी¢क ऐसे बÛ दȣ को कोठरȣ मɅ ͬचͩक× सीय देखरेख के अधीन रखेगा।

(2) यǑद मानͧसक बीमार पाये जाने वाला बÛदȣ,-

(क)

अͧभयÈत ͪवचाराधीन åयिÈत है तो जेल अधी¢क दंड ĤͩĐया संǑहता

ु

,

1973 (1974 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 2) के अÚ याय 25 के अधीन

आवæ यक कार[वाई के ͧलए संबंͬधत Ûयायालय को पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[

करेगा;

(ख)

म×य के दंडादेश का Ĥती¢ारत बÛदȣ है तो अधी¢क इन Ǔनयमɉ मɅ यथा

ृ

ु

ͪवǑहत काय[वाहȣ के ͧलए अĒसर होगा;

(ग)

å यिÈत ͩकसी Û यायालय के ͩकसी आदेश या दंडादेश के अधीन ǓनǽÙध या

कारावाͧसत ͩकया गया है तो अधी¢क ͪवǑहत ĤǾप मɅ वण[न ताͧलका

सǑहत, संबंͬधत Û यायालय को सͬचत करेगा िजसमɅ ऐसा आदेश या दंडादेश

ू

पाǐरत ͩकया गया था।

346. ͪवͯ¢Üतता के बारे मɅ ǐरपोट[.- (1) यǑद कोई ͧसÙधदोष बÛदȣ जेल मɅ उसके

Ĥवेश के पæ चात ͪवͯ¢Üत हो जाता है तो उसे मानͧसक ͬचͩक×सालय के ͧलए

्

हटाये जाने के

ͧलए राÏ य सरकार के आदेश अͧभĤाÜत करने कȧ ͸िçट से अधी¢क Ùवारा उसके मामले के

संबंध मɅ ǐरपोट[ कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को त×काल कȧ जायेगी।

ु

(2) इस ǐरपोट[ के साथ,-

(क) मिजèĚेट Ùवारा Ĥदƣ सचना को सिàमͧलत करते हए ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ू

ु

Ùवारा तैयार कȧ गई Ǒहè Ěȣशीट;

(ख) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा बÛदȣ कȧ ͪवͯ¢Üतता का हè ता¢ǐरत Ĥमाणपğ;

और

(ग)

अÛतरण के ͧलए बÛदȣ के è वाè Øय का Ĥमाणपğ;

अĒेͪषत ͩकया जायेगा।

ǑटÜ पण :

जब मानͧसक बीमार बÛदȣ Ǒहंसक, खतरनाक, आ× मघाती इ× याǑद होना Ĥमाͨणत

ͩकये जाते हɇ, तो वाèतͪवक तØ यɉ का कथन Ĥमाणपğ मɅ Ĥͪवçट ͩकया जाना

चाǑहए।

347. मानͧसक ͬचͩक×सालय के ͧलए बÛदȣ का अĒेषण.- (1) मानͧसक Ǿप से बीमार

बÛदȣ को मानͧसक ͬचͩक×सालय के ͧलए हटाये जाने के ͧलए वारंट या आदेश कȧ ĤािÜत पर,

अधी¢क आदेश कȧ ĤǓत, वण[न ताͧलका कȧ ĤǓत और अÛतरण के ͧलए ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

के Ĥमाणपğ कȧ दसरȣ ĤǓत के साथ और यǑद मानͧसक बीमार बÛदȣ ͧसÙधदोष बÛदȣ है तो

ू

186 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

उसके कारावास के मल वारंट और अÛ य

ू

दè तावेजɉ के साथ उसे ͪवǓनǑद[çट मानͧसक

ͬचͩक×सालय को अĒेͪषत करेगा।

(2) कोई भी मानͧसक बीमार बÛदȣ मानͧसक ͬचͩक×सालय को अंतǐरत नहȣं ͩकया जायेगा

जब तक ͩक Ĥेͪषत करने से ठȤक पहले ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ĥमाͨणत नहȣं करता है ͩक वह

मानͧसक और शारȣǐरक दोनɉ Ǿप से सर¢ा याğा के योÊय है और इस Ĥमाणपğ का मल

ु

ू

मानͧसक ͬचͩक×सालय के अधी¢क को डाक Ùवारा भेजा जायेगा।

(3) यह सरͯ¢त करने के ͧलए Ĥ× ये

ु

क पवा[वधानी लȣ जायेगी ͩक मानͧसक ͬचͩक×सालय के

ू

ͧलए अͧभवहन के दौरान मानͧसक बीमार बÛदȣ कȧ उͬचत तौर से देखरेख कȧ गयी है, उसे

पͧलस

ु

एè कॉट[ के साथ भेजा जायेगा और इन Ǔनयमɉ मɅ अंतरण संबंधी यथा उिãलͨखत,

उसकȧ संपͪƣ, वèğ, ǒबछौना और भोजन के ͪवषय मɅ åयवè थाएं समͬचत Ǿप से कȧ जायɅगी

ु

,

उसके अलावा वèğɉ के दो सàपण[ सट और एक अǓतǐरÈत कंबल उपलÞध करवाया जायेगा।

ू

ू

(4) जब तक पण[ Ǿप से आवæ य

ू

क न हो बेͫड़ यɉ का उपयोग नहȣं ͩकया जायेगा।

348. मानͧसक ͬचͩक×सालय के ͧलए मǑहला बÛदȣ का अĒेषण.- (1) मानͧसक

बीमार बÛ दȣ मǑहला को जब जेल से मानͧसक ͬचͩक×सालय या मानͧसक ͬचͩक×सालय से

जेल अंतǐरत ͩकया जाता है या उसके नातेदारɉ या ͧमğɉ कȧ अͧभर¢ा के ͧलए छोड़े जाने के

ͧलए अĒेͪषत ͩकया जाता है तो सव[दा मǑहला वाड[र जो जेल से संलÊन हो या याğा के ͧलए

ͪवशेष Ǿप से Ĥͧशͯ¢त ĤǓतिçठत मǑहला साथ होगी।

(2) पनु:Ǔनरोग हई ͩकसी मानͧसक बीमार बÛ दȣ

ु

मǑहला िजसे ͪवचारण के ͧलए भेजा गया है,

के साथ सदैव मǑहला वाड[र या पǐरचर होगी।

349. मानͧसक ͬचͩक×सालय को अĒेषण का अ× यावæयक मामला.- अ× यावæयक और

ͪवशेष मामलɉ मɅ, यǑद मानͧसक बीमार बÛ दȣ शोरगल करने वाला

ु

, गंदा या खतरनाक हो, तो

अधी¢क ऐसे ͧसÙधदोष बिÛ दयɉ को कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कȧ मंजरȣ कȧ Ĥ× या

ु

ू

शा मɅ

जेलɉ से मानͧसक अè पतालɉ को अंतǐरत करने के ͧलए Ĥाͬधकत है और ऐसे मामले मɅ

ृ

,

आवæ यक दè तावेज बÛ दȣ के साथ हɉगे।

350. अंतरण के ͧलए आरोÊय Ĥमाणपğ.- ͩकसी ͪवͯ¢Üत å यिÈत के अंतरण के ͧलए

उपयÈतता स× या

ु

ͪपत करते समय, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ऐसे åयिÈत Ùवारा Ĥदͧश[त ͩकसी

Ǔन:शÈतता या Ǒहंसा के ͬचéन कȧ ͪवÙयमानता को सê म

ू

ता से अͧभͧलͨखत करने मɅ

सावधानी रखेगा।

351. पͧलस अͬधकारȣ को ͪवͯ¢Üत åयिÈत के Þ यौ

ु

रɉ के बारे मɅ सचना

ू

.- (1) जब

मानͧसक बीमार बÛ दȣ को जेलर Ùवारा पͧलस

ु

एè कॉट[ को सɋपा जाता है ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

सव[दा उपè थ ि◌त रहेगा, वह ऐसे बÛ दȣ कȧ Ǔनिæचत मानͧसक और शारȣǐरक दशा से एè कॉट[

का समादेशन करने वाले अͬधकारȣ को पǐरͬचत करवायेगा और ऐसी Ǔन:शÈतता या Ǒहंसा के

यथा ͪवÙयमान ͬचéन को उसके Ú यान मɅ लायेगा और उसे è वयं का समाधान करने के ͧलए

कहेगा ͩक बÛ दȣ कȧ दशा कथन अनसार है।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 187

(2) जेलर अपनी ǐरपोट[ पिè त

ु

का मɅ तØ य का ǑटÜ पण करेगा ͩक इस Ǔनयम के उपबंध कȧ

अनपालना कȧ गयी है।

ु

352. उठाये जाने वाले कदम यǑद दंडादेश बÛ दȣ को मानͧसक ͬचͩक×सालय भेजे जाने

से पव[ पय[वͧसत हो जाता है

ू

.- जब एक ͧसÙधदोष अपराͬधक मानͧसक Ǿप से बीमार बÛदȣ

को उसके दंडादेश के पय[वͧसत होने से पव[ मानͧसक èवाè Ø य

ू

देखरेख केÛġ को अंतǐरत नहȣं

ͩकया जा सके तो उसे कारागार मɅ ǓनǽÙध ͩकया जायेगा और उसके दंडादेश के पय[वͧसत हो

जाने पर वह गैर-आपराͬधक मानͧसक Ǿप से बीमार बÛदȣ समझा या समझी जायेगी और

उसके कटà ब

ुु

को सɋप Ǒदया जायेगा या िजला मिजè Ěेट को Ǔनदͧशत ͩकया जायेगा।

ȶ

353. è वाè Ø य देखरेख केÛ ġ मɅ Ǔनरोध कȧ कालावͬध भगते हए दंडादेश के Ǿप मɅ

ु

ु

समझी जायेगी.- (1) यǑद कोई मानͧसक बीमार ͧसÙधदोष बÛ दȣ è वè थͬचƣ हो गया है और

राÏय सरकार Ùवारा उसके कारागार लौटने का आदेश जारȣ ͩकया गया है तो समय, िजसके

दौरान वह मानͧसक è वाè Ø य देखरेख केÛ ġ मɅ ǓनǽÙध ͩकया गया या कȧ गयी, भोगे गये

दंडादेश के Ǿप मɅ ͬगना जायेगा।

(2) यǑद एक ͧसÙधदोष बÛ दȣ मानͧसक गह मɅ उपचार भोगने के दौरान

ृ

अपना दंडादेश पण[

ू

कर लेता या लेती है तो उसे जेल Ĥशासन Ùवारा गह से छोड़ Ǒदया जायेगा।

ृ

354. बिÛ दयɉ का कारागार लौटना यǑद वे उपचाǐरत हो गये हɇ.- (1) बÛ दȣ जो

मानͧसक Ǿप से बीमार हɇ जैसे हȣ और जब वे उपचाǐरत हो जाते हɇ, यǑद उनका दंडादेश पण[

ू

नहȣं होता है और वे छोड़े जाने के ͧलए नहȣं हɇ या यǑद उÛहɅ ͪवचारण भगतना है

ु

, कारागार

को लौटɅगे।

(2) मानͧसक ͬचͩक×सालय का Ĥबंधक, मानͧसक ͬचͩक×सालय कȧ केस बक के Ǔनç क

ु

ष[ और

वह रȣǓत, िजसमɅ मानͧसक Ǿप से बीमार बÛ दȣ उसके अंतरण के समय तक मानͧसक

ͬचͩक×सालय मɅ Ǔनयोिजत ͩकया गया था, दशा[ते हए एक कथन के साथ मानͧसक Ǿप से

ु

बीमार बÛ दȣ के वƣ पğ कȧ ĤǓत अधी¢क को अĒेͪषत करेगा।

ृ

ǑटÜपण : पनु:Ǔनरोगी हआ मानͧसक Ǿप से बीमार बÛ दȣ

ु

Ĥथम बार मɅ, उस िजले के कारागार

को अंतǐरत ͩकया जायेगा िजसमɅ मानͧसक ͬचͩक×सालय िèथत है, ͩकत

ं

ु

साधारणत: बाद मɅ उसके घर के Ǔनकटतम कारागार के ͧलए हटाया या हटायी

जायेगी।

355. मामले िजनमɅ बÛ दȣ को ͪवͯ¢Üतता का पनरावत[न हो

ु

.- जब एक पनु:Ǔनरोगी हए

ु

मानͧसक Ǿप से बीमार बÛ दȣ को ͪवͯ¢Üतता का पनरावत[न हो

ु

, तो उसे तरंत उस मानͧसक

ु

ͬचͩक×सालय को िजससे वह आया या आयी थी लौटाया जायेगा और कारागार Ǔनदेशालय

Ĥमख के माÚ य

ु

म से मामला राÏय सरकार को ǐरपोट[ ͩकया जायेगा।

356. ͬचͩक×सक बोड[ कȧ राय.- यǑद कोई मानͧसक Ǿप से बीमार बÛदȣ ͩकसी दांͫडक

मामले मɅ ͪवचारण भगत रहा है

ु

, तो Û यायालय कȧ अनु£ा से इस Ĥयोजन के ͧलए गǑठत

ͬचͩक× सक बोड[ Ùवारा स× याͪपत ͩकया जायेगा ͩक उनकȧ राय मɅ ऐसा å यिÈत अपनी

ĤǓतर¢ा करने मɅ समथ[ है, ऐसे समय पर मिजè Ěेट या यथािèथǓत, Û यायालय के सम¢ ले

188 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

जाया जायेगा जो उसके ͪवǽÙध मामले मɅ ͪवचारण भगतने के ͧल

ु

ए मिजè Ěेट या Û यायालय

Ǔनयत करे।

357. मानͧसक बीमारȣ से उबरने के मामलɉ के बारे मɅ ǐरपोट[.- Ĥ×येक वष[ 15

फरवरȣ और 15 अगè त को अधी¢क, उसकȧ अͧभर¢ा मɅ Ǔनरोग हए Ĥ× ये

ु

क मानͧसक Ǿप से

बीमार बÛ दȣ के संबंध मɅ ǐरपोट[, पव[ मɅ Ĥè त

ू

ुत ǐरपोट[ से लेकर इस ǐरपोट[ के समय और

अंतराल के दौरान मानͧसक Ǿप से बीमार बिÛदयɉ के शारȣǐरक और मानͧसक è वाè Ø य कȧ

िè थǓत दͧश[त करने वालȣ ǐरपोट[ कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को अĒेͪषत करेगा।

ु

अÚ याय 12

उÍच सर¢ा बÛ दȣ

ु

और ǓनǽÙध

358. उÍच सर¢ा

ु

बिÛ दयɉ का वगȸकरण.- (1) उÍच सर¢ा बिÛ द

ु

यɉ मɅ Ĥवग[ ‘1’ और

‘2’ के ͪवचाराधीन बÛ दȣ सिàमͧलत हɉगे।

(2) उÍच सर¢ा बÛ दȣ

ु

ͪवÙयमान कारागारɉ के भीतर उÍच सर¢ा अहातɉ के Ǿप मɅ सीमांͩकत

ु

ͩकये गये पथक अहातɉ मɅ रखे जायɅगे।

ृ

्

(3) यǑद संभव हो, राÏ य मɅ पथक उÍच सर¢ा कारागार è था

ृ

्

ु

ͪपत ͩकये जायɅगे।

(4) ͩकÛहȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ, उÍच सर¢ा बिÛ द

ु

यɉ को अÛ य ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ या

ͧसÙधदोषɉ के साथ नहȣं रखा जायेगा।

359. उÍ च सर¢ा बिÛ द

ु

यɉ के वगȸकरण का आधार.- उÍच सर¢ा बÛ दȣ

ु

कारकɉ जैसे

बिÛदयɉ के वग[, आपराͬधक åयवहार, Ǔनकल भागने का जोͨखम, अͧभर¢ा मɅ पदĐम कȧ

आवæ यकता और शैͯ¢क और å यावसाǓयक आवæ यकता के आधार पर वगȸकत ͩकये जा

ृ

सकɅ गे और वे Ǔनàनानसार वगȸकत ͩकये जा सकɅ गे

ु

ृ

, अथा[त्:-

Ĥवग[-1 जो कÒटरवादȣ, नÈ सलȣ, आतंकवादȣ और चरमपंथी ͩĐयाकलापɉ मɅ अंतव[ͧलत

ͪवचाराधीन, ͧसÙधदोष और ǓनǽÙध Ǒहसंक और आß याͧसक अपराधी और वे बÛ दȣ

जो पहले Ǔनकल भागे हɇ को सिà मͧलत करेगा।

Ĥवग[-2 जो ह× या, डकैती, लटू, बला×संग मɅ अंतव[ͧलत ͪवचाराधीन, ͧसÙधदोष तथा ǓनǽÙध

गɇगè टर और बÛ दȣ जो वͪƣक ह× या

ृ

रे या संगठक, Ĝक पेडलर, पͧलस पर आĐमण

ु

करने वाले और अÛय खतरनाक अपराधी िजनकȧ è वयं कȧ अपहाǓन करने कȧ

संभावना हो या Ǒहंसक और अनशासनहȣन अÛत

ु

:वाͧसयɉ को सिàमͧलत करते हए वे

ु

िजनसे लोक å यवè था को खतरे कȧ संभावना हो और अंत:वा सी िजनके Ǔनकल

भागने कȧ संभावना हो, को सिàमͧलत करेगा।

Ĥवग[-3 जो Ĥवग[ 1 और 2 मɅ संदͧभ[त अपराधɉ से ͧभÛ न अपराधɉ मɅ अंतव[ͧलत बÛ दȣ और

ह×या, डकैती या लट मɅ Ĥथम अपराͬधयɉ और वे अपराधी िजनके Ǔनकल भागने का

ू

जोͨखम न हो, सिà मͧलत करेगा।

360. उÍच सर¢ा बिÛ द

ु

यɉ के ͧलए भवन संरचना.- (1) उÍच सर¢ा अहातɉ या

ु

कारागारɉ कȧ कम से कम बीस फȧट ऊंची बाहरȣ पÈ कȧ ͬचनाई कȧ मोटȣ दȣवार होगी, साथ हȣ

इसके समè त कोनɉ पर Ǔनगरानी टावर और अहाते के भीतर एक केÛ ġȣय टावर होगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 189

(2) अहातɉ और कारागारɉ को सरंगरोधी ͧसिã ल

ु

यां उपलÞ ध करवायी जायɅगी और आसपास

का खला हआ समè त

ु

ु

è थान लोहे कȧ जालȣ से आÍछाǑदत ͩकया जायेगा।

(3) ये अहाते सर¢ा ¢ेğ Ēेड

ु

1 और सर¢ा ¢ेğ Ēेड

ु

2 मɅ ͪवभािजत ͩकये जा सकɅ गे।

361. Ēेड 1 मɅ सर¢ा जोन मɅ वास सͪवधा और

ु

ु

अÛय सͪवधाएं

ु

.- (1) सर¢ा जोन

ु

Ēेड 1 Û यूनतम 10'*9' के è थान सǑहत कोठरȣ Ĥकार कȧ वास सͪवधा होगी िजसमɅ अंत

ु

-

Ǔनͧम[त जल शौचायल (डÞãयसी

ू

) और è नानघर और मजबत ͪवभाजी दȣवार कȧ सͪवधा होगी।

ू

ु

(2) कोठǐरयɉ का अĒभाग लोहे कȧ जाͧलयɉ का होगा, फश[ Ĥबͧलत सीमɅट कंĐȧट (आरसीसी)

का होना चाǑहए, ͨखड़ͩकयɉ के è थान पर उÍ च संवातनɉ का ĤबÛ ध ͩकया जायेगा।

(3) भवन मɅ एक तरफ आगंतक क¢ के साथ पथक Ĥवेश लाबी ͬचͩक× सी

ु

ृ

्

य Ǔनरȣ¢ण

(एमआई) क¢ और भोजन ͪवतरण क¢ होगा।

(4) उÍ च सर¢ा बिÛ द

ु

यɉ के Ĥवग[ 1 और 2 सर¢ा जोन Ēेड

ु

1 मɅ रखे जायɅगे।

362. सर¢ा जोन Ēेड

ु

2 मɅ वास सͪवधा

ु

.- (1) सर¢ा जोन Ēेड

ु

2 मɅ एकल क¢ वास

सͪवधा

ु

(कोठरȣ और सहयोजन बैरक) होगी जो 16'×9' आकार कȧ होगी जहां एक समय पर

दो या तीन बÛ दȣ रखे जा सकɅ गे।

(2) बैरकɉ कȧ अͬधकतम ¢मता 10 से 15 बÛ दȣ अंत:वाͧसयɉ को रखने कȧ होगी और ऐसे

बैरकɉ के भीतर शौचालय और è नानघर हɉगे।

(3) एक बैरक का आकार 27'×10' होगा।

(4) सर¢ा जोन कȧ सामǑहक रसोई हो सकेगी और एक पथक Ĥवेश लाबी भी होगी

ु

ू

ृ

्

, खले

ु

è थान लोहे कȧ जाͧलयɉ से आवǐरत हɉगे।

(5) भवन पैटन[ अंडाकार होगा और सभी Ǒदशाओं से Ǔनगरानी टावरɉ से आवǐरत होगा और

इस जोन मɅ, Ĥवग[ 3 के उÍ च सर¢ा बÛ दȣ

ु

िजनके Ǔनकल भागने कȧ संभावना कम हो, रखे

जा सकɅ गे।

363. कम[चाǐरवÛद पैटन[

ृ

.- (1) उÍच सर¢ा अहातɉ कȧ Ǔनगरानी और वाड[ Ôयटȣ के

ु

ू

ͧलए सĤͧशͯ¢त कम[चाǐरवÛद को Ǔनयोिजत ͩकया जायेगा।

ु

ृ

(2) अͬधकारȣ जो जेलर, उप-जेलर कȧ रɇक से नीचे का न हो, इन अहातɉ का Ĥभारȣ होगा

और उपबÛ ध ͩकये जायɅगे ͩक Ôयटȣ पर उपिèथत कोई कम[चाǐरवÛ द

ू

ृ

Ôयटȣ पर यथा

ू

आवæ यकता के ǒबना बिÛ दयɉ के सीधे सàपक[ मɅ नहȣं आयेगा।

364. मÉ य

ु

वाड[र और अधी¢क का दौरा.- (1) बिÛ दयɉ को रखने वाले वाड[ का Ǒदन

और राǒğ के दौरान Ĥ×येक चार घंटे मɅ कम से कम एक बार Ôयटȣ पर उपिèथत मÉय वाड[र

ू

ु

या गæ त अͬधकारȣ Ùवारा दौरा ͩकया जायेगा।

(2) गाड[ को भारमोचन करते समय अͬधकारȣ Ĥ×येक वाड[ का दौरा करɅगे और è वयं का

समाधान करɅगे ͩक समè त बÛ दȣ उपिèथत हɇ और सरͯ¢त रखे गये हɇ।

ु

(3) चौबीस घंटे से अͬधक के ͧलए वाड[ मɅ पǐरǽÙध Ĥ×येक बÛ दȣ का ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के

साथ अधी¢क Ùवारा दौरा ͩकया जायेगा।

190 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

365. मलाकातɉ

ु

, पğɉ और संचार कȧ सͪवधाएं

ु

.- (1) उÍच सर¢ा बÛ दȣ

ु

के समè त

Ĥवग[ ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ या ͧसÙधदोषɉ को è वीकाय[ समè त सͪवधाओं का उपभोग करɅगे

ु

,

ͩकत मलाकातɅ कारागार अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ कȧ जायɅगी।

ं

ु

ु

(2) यह उͬचत होगा यǑद मलाकात क¢ मɅ आ

ु

वाज कȧ ǐरकाͫडɍग कȧ सͪवधा सǑहत È लो

ु

ज

सͩक[ ट टेलȣͪवजन लगाये जायɅ।

(3) क¢ Ĥवेश लाबी के पास या उÍ च सर¢ा अहाता या Ĥ¢ेğ के भीतर होगा।

ु

(4) ͩकसी भी मामले मɅ, उÍ च सर¢ा बÛ दȣ

ु

मÉ य

ु

मलाकात Þ ला

ु

क मɅ अन£ात नहȣं ͩकये

ु

जायɅगे और मलाकात

ु

के ͧलए केवल रÈत नातेदारɉ और Ĥाͬधकत वकȧलɉ को हȣ अन£ात

ृ

ु

ͩकया जायेगा।

(5) बिÛ दयɉ को सɋपे जाने से पव[ समè त

ू

पğ उͬचत तौर से जांच ͩकये जाने चाǑहए।

366. भोजन, Ĥसाधन, वèğ और ǒबछौना.- (1) उÍ च सर¢ा बिÛ द

ु

यɉ के ͧलए बाहर

से पका हआ कोई भोजन

ु

अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा और ͩकसी वैयिÈ त

ु

क को उसके è वयं

के ͧलए भोजन पकाना अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

(2) ͩकसी ͪवचाराधीन, ǓनǽÙध या ͧसÙधदोष को उÍ च सर¢ा अहाते मɅ Ĥवेश करना अन£ात

ु

ु

नहȣं ͩकया जायेगा।

(3) Ĥसाधन सामͬĒयɉ, वèğ और ǒबछौना के ͧलए è वीकाय[ता ऐसी होगी जैसी अÛ य

ͪवचाराधीन और ͧसÙधदोषɉ को दȣ जाती है।

(4) सर¢ा जोन Ēेड

ु

1 और Ēेड 2 के बÛ दȣ का आहार सामाÛ य रसोई मɅ पकाया जायेगा।

367. उÍ च सर¢ा बÛ दȣ

ु

के ͧलए ͬचͩक× सीय देखरेख.- (1) ͬचͩक× सीय देखरेख अÛ य

अÛ त:वाͧसयɉ के ͧलए के समान ͩकÛ तु अहातɉ के भीतर होगी।

(2) आपात के मामले मɅ, उपचार के ͧलए वे è थानीय ͬचͩक×सालय को अंतǐरत ͩकये जा

सकɅ गे ͩकत बिÛ द

ं

ु

यɉ के अंतरण संबंधी Ǔनयमɉ से संसÈ त समͬचत पͧलस एè कॉ

ु

ु

ट[ और गाड[

के अधीन।

368. उÍ च सर¢ा बÛ दȣ

ु

के ͧलए खेलकदू, खेल और आमोद Ĥमोद.- (1) कारागार

सर¢ा और अनशासन के अÚ य

ु

ु

धीन रहते हएु, सर¢ा जोन Ēेड

ु

1 के बिÛ दयɉ को पèतकɅ

ु

,

समाचारपğ और जन[ल उपलÞ ध करवाये जा सकɅ गे।

(2) लेखन-सामͬĒयां भी जैसी और जब अपेͯ¢त हɉ उपलÞ ध करवायी जा सकɅ गी और यǑद

संभव हो, ऐसे Ǔनबɍधनɉ सǑहत जो सर¢ा कȧ ͸िçट से आवæ य

ु

क पाये जायɅ कोठǐरयɉ के बाहर

रेͫडयो सैट भी उपलÞ ध करवाये जा सकते हɇ।

(3) Ǔनयͧमत शारȣǐरक å यायाम और योग èवयं कोठरȣ के भीतर अन£ात ͩकया जा सकेगा।

ु

(4) ऐसे बÛ दȣ को ताला बंद ͩकये जाने से पव[ सांयका

ू

ल मɅ Þलाक के अंदर के è थान मɅ

टहलना अन£ात ͩकया जा सकेगा।

ु

(5) सर¢ा जोन Ēेड

ु

2 के बिÛ दयɉ को उनकȧ बैरकɉ मɅ रेͫडयो उपलÞ ध करवाया जा सकेगा

और उÛ हɅ अंतरंग खेल जैसे कैरम और शतरंज Ǒदये जा सकɅ गे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 191

(6) उÛ हɅ लेखन-सामĒी के साथ-साथ पèतकɅ

ु

, समाचारपğ, जन[ल और पǒğकाएं उपलÞ ध

करवायी जा सकɅ गी।

369. धन ĤाÜत करने का ĤǓतषेध.- उÍ च सर¢ा बिÛ द

ु

यɉ को उनके कटà ब

ुु

या ͧमğɉ

से कोई धन ĤाÜत करना अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

370. सधार और उपचार काय[Đम

ु

.- (1) सधार और उपचार काय[Đम

ु

सर¢ा जोन Ēेड

ु

2 के बिÛ दयɉ तक ͪवè ताǐरत ͩकये जा सकɅ गे।

(2) हè तͧशã प काय[ पर मÉ य

ु

बल सǑहत Û यूनतम तकनीकȧ ͧश¢ा दȣ जायेगी।

(3) आधारभत ͧश¢ा

ू

, काय[Đम का आवæ यक भाग Ǿप होगी।

(4) ये ͩĐयाकलाप और काय[Đम è वयं अहाते के भीतर संचाͧलत ͩकये जायɅगे और ये बÛ दȣ

अÛ य अÛ त:वाͧसयɉ के साथ ͧमलाने के ͧलए बाहर नहȣं ले जाये जायɅगे।

371. भीतरȣ और बाéय सर¢ा

ु

.- (1) समè त सर¢ा अहातɉ को दोहरा सर¢ा चĐ

ु

ु

उपलÞ ध करवाया जायेगा।

(2) अहातɉ कȧ भीतरȣ सर¢ा कारागार के उÍ च

ु

Ĥͧशͯ¢ त कम[चाǐरवÛद Ùवारा संचाͧलत कȧ

ृ

जायेगी, जबͩक Ǔनगरानी टावरɉ और सर¢ा दȣवार को सिà म

ु

ͧलत करते हए बाéय सर¢ा

ु

ु

,

ͪवशेष सशèğ गाड[ का कत[åय होगा।

372. सर¢ा के ͧलए अÛय å य

ु

वèथाएं.- (1) अहाते ǐरमोट कंĚोल ͫडवाइस के साथ

वॉकȧ-टॉͩकयɉ, अलामɟ और जैमरɉ से लैस हɉगे।

(2) Ǔनà नͧलͨखत å यवè थाएं कȧ जानी अपेͯ¢त हɇ, अथा[त ्:-

(क) हाथ से पकड़ने वालȣ पहचान ͫडवाइस (आईडी) मशीनɅ और चौखट, मेटल

ͫडटेÈ टर और अÛ य समè त इलÈ ĚोǓनक ͫडवाइसेज उपलÞ ध करवाये जायɅगे;

(ख) कारागार का आयधागार समè त

ु

Ĥकार के पǐरç कृत और è वचाͧलत आयधɉ से

ु

लैस होगा;

(ग) Ĥ×येक बैरक और कोठरȣ, ͪवशेष Ǿप से मलाकात क¢

ु

, È लॉज सͩक[ ट कैमरɉ से

ससिÏजत ͩकये जायɅ

ु

गे;

(घ) Ǔनगरानी टावर को गाड[ कर रहे संतरȣ सदैव सतक[ हɉगे;

(ङ) उÍ च सर¢ा अहातɉ के Ǔनकट शासनहȣन ¢ेğ कȧ पहचान कȧ जायेगी िजस

ु

तक उनके ͧसवाय िजÛ हɅ कत[åयɉ के ͧलए लगाया गया है, ͩकसी भी कारागार

अÛ त:वासी और कम[चाǐरवÛद कȧ पहंच नहȣं होगी

ृ

ु

;

(च) बैरकɉ, कोठǐरयɉ और कारागारɉ कȧ समͬचत तलाशी ĤǓतǑदन संचाͧलत कȧ

ु

जायेगी;

(छ) Ĥवग[ 1 और 2 के उÍ च सर¢ा बिÛदयɉ कȧ एक Ǒदन मɅ दो बार तलाशी लȣ

ु

जायेगी जबͩक Ĥवग[ 3 कȧ एक Ǒदन मɅ कम से कम एक बार तलाशी लȣ

जायेगी;

192 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ज) ताला बंद करना और खोलना Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ संचाͧलत

ͩकया जायेगा और कोई भी बैरक कोठरȣ कारागार अधी¢क कȧ उपिèथǓत मɅ

के ͧसवाय राǒğ के घंटɉ के दौरान खोलȣ नहȣं जायेगी;

(झ) तालɉ, æ लाकाओं, जाͧलयɉ, भोजनशाला, संवातनɉ, फशɟ, बैरकɉ या कोठǐरयɉ कȧ

दȣवारɉ कȧ जांच करने के अǓतǐरÈत इसकȧ ͧसͧलंग कȧ भी जांच कȧ जायेगी;

(ञ) अहातɉ के याडɟ मɅ पदè थाͪपत गाड[ उनके कत[åय के पालन के ͧलए जैसा

अपेͯ¢त हो उससे अͬधक एक दसरे के साथ बातचीत नहȣं करɅगे

ू

;

(ट) याड[ के Ĥवेश गेट को सदैव ताला लगा हआ रखा जायेगा

ु

;

(ठ) कोठǐरयɉ या बैरकɉ के Ùवारɉ के तालɉ कȧ चा ǒबयां, Ôयूटȣ पर Ûयèत å यिÈत

Ùवारा रखी जायɅगी;

(ड) ͩकÛ हȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ, वे ͩकसी अनͬधकत å य

ृ

िÈत Ùवारा नहȣं रखी

जायɅगी;

(ढ) कोठǐरयɉ और बैरकɉ के डाक[ èपॉट से बचने के ͧलए और भीतरȣ कोना को

अÍछȤ तरह से ĤकाशयÈत ͩकया जायेगा

ु

;

(ण) Ôयटȣ पर गाड[ कȧ अंदर जाते

ू

समय और बाहर आते समय पण[तया तलाशी

ू

लȣ जायेगी और उसे समय-समय पर इन बिÛ दयɉ से वèतएं जैसे खाÙय

ु

वè तुएं, धĨपान के ͧलए वè त

ु

ुएं, पानी के भी अĤǓतĒहण के बारे मɅ पया[Üत Ǿप

से सͬचत ͩकया जायेगा

ू

; और

(त) उÍच सर¢ा अहातɉ के अंत

ु

:वासी, ताला बंद करने और खोले जाने के दौरान

कȧ गयी गणना के अǓतǐरÈत एक Ǒदन मɅ कम से कम दो बार ͬगने जायɅगे।

373. Û यायालय सनवाई

ु

.- (1) इन उÍ च सर¢ा अहातɉ मɅ Įå य

ु

-͸æ य साधन उपलÞ ध

करवाये जायɅगे।

(2) ͩकसी भी मामले मɅ ͩकसी ͪवचाराधीन, ͧसÙधदोष या ͧसÙधदोष अͬधकारȣ या ǓनǽÙध का

इन अहातɉ मɅ Ĥवेश अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

(3) Ǔनयͧमत कारागार कम[चाǐरवÛद या पराͬचͩक×सा कम[चाǐरवंद कȧ इन अहातɉ तक पहंच

ृ

ृ

ु

नहȣं होगी जब तक ͩक वे Þ लाक के Ĥभारȣ अͬधकारȣ के साथ नहȣं हɉ।

374. कठोर कारावास के ͧलए ͧसÙधदोष.- उÍ च सर¢ा

ु

बÛ दȣ जो कठोर कारावास

भगत रहे हɉ

ु

, उÛ हɅ समनदेͧशत समè त

ु

Ĥकार के काय[ सर¢ा अहातɉ के भीतर करɅगे।

ु

375. दंड.- (1) समè त उÍच सर¢ा बÛ दȣ

ु

कारागार के अनशासन और सर¢ा के भंग

ु

ु

के मामले मɅ अधी¢क Ùवारा दंͫडत ͩकये जा सकɅ गे।

(2) यǑद वह बारंबार भंग करता है तो अधी¢क, कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को ͩकसी अÛय

ु

कारागार को उसके अतंरण कȧ ͧसफाǐरश कर सकेगा।

(3) सͪवधाएं जैसे मलाकातɅ और पğ

ु

ु

, Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा सीͧमत समय

ु

, या सदैव के

ͧलए वापस लȣ जा सकɅ गी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 193

376. ǓनǽÙध.- è वापक औषͬध और मन:Ĥभावी पदाथ[ अवैध å यापार Ǔनवारण

अͬधǓनयम, 1988, राçĚȣय सर¢ा अͬधǓनयम

ु

, 1980 (1980 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 65)

और राजè थान असामािजक ͩĐयाकलाप अͬधǓनयम, 2006 (2008 का अͬधǓनयम सं. 1) के

अधीन ͬगरÝतार ͩकये गये ǓनǽÙध के साथ समय-समय पर, सरकार Ùवारा जारȣ ͩकये गये

Ǔनयमɉ के अनसार å य

ु

वहार ͩकया जायेगा।

अÚ याय 13

साधारण कारावास भगत रहे बÛ दȣ

ु

377. साधारण कारावास से दंडाǑदçट बिÛ दयɉ से Įम का ĤǓतषेध.- साधारण कारावास

से दंडाǑदçट बÛ दȣ Ǒदन के समय के दौरान उÛ हɅ समनǑदçट जेल के भाग मɅ रहɅगे और Įम

ु

याडɟ मɅ Ĥवेश नहȣं करɅगे या Įम कर रहे बिÛ दयɉ के साथ बातचीत नहȣं करɅगे जब तक ͩक

वे काय[ करने का चनाव नहȣं करते हɇ

ु

, िजस मामले मɅ उÛ हɅ उस दल के साथ रहɅगे जो उÛहɅ

आबंǑटत ͩकया गया है।

378. कंबल, ǒबछौनɉ का आपत[ू.- साधारण कारावास से दंडाǑदçट बिÛ दयɉ को कंबल

और ǒबछौने, खाÙय बत[न, Įम कर रहे ͧसÙधदोषɉ के समान हȣ Ĥदƣ ͩकयɅ जायɅगे और जब

उपयोग मɅ नहȣं हɉ, अÚ याय 35 मɅ यथा वͨण[त Ǔनयम के अनसार यथा अपेͯ¢त

ु

, पव[वतȸ

ू

उͬचत Ǿप से समेटे हए रखे जायɅगे और पæचा×कͬथत एक åयविè थ

ु

त रȣǓत मɅ साफ और

åयविèथत रखे जायɅगे।

379. ͩकसी काय[ को करने कȧ अǓनवाय[ता नहȣं.- (1) साधारण कारावास से दंडाǑदçट

बÛ दȣ अपने वèğ साफ और सåयविèथत रखɅगे और उनके वाड[ और याडɟ को साफ रखɅगे

ु

:

परÛ तु वे सोसाइटȣ के एक वग[ से संबंͬधत हɇ, िजसके सदè य अपने घरɉ मɅ ऐसे

कत[åयɉ का पालन करɅगे।

(2) उÛ हɅ ͩकसी अÛय काय[ को करने के ͧलए, या दसरɉ के ͧलए चतथ[वग[

ू

ु

कत[åयɉ का पालन

करने के ͧलए, या अपमानजनक ĤकǓत का कोई अÛय काय[ करने के ͧलए

ृ

, जैसे ͩक सफाई

कम[चारȣ का काय[ बाÚ य नहȣं ͩकया जायेगा।

(3) परेडɉ, åयायाम के समय और राǒğ को छोड़कर, उÛ हɅ èवयं के अपने वाड[ या è थान मɅ

सव[था और åयविèथत रȣǓत मɅ इकÒठे बातचीत करना अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(4) साधारण कारावास से दंडाǑदçट कोई बÛदȣ जो èवेÍछा काय[ करना चाहता है, को ऐसे

काय[ को चुनना अन£ात ͩकया जायेगा जैसा जेल मɅ उपलÞ ध

ु

है और उसे ऐसे काय[ पर रखा

जाएगा।

(5) यǑद ऐसा बÛ दȣ काय[ करना छोड़ने और उसकȧ मल िèथǓत मɅ लौटने कȧ इÍछा करता है

ू

तो उसे ऐसा करने के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(6) यǑद अधी¢क और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इसे उͬचत समझते हɇ, गैर-Įͧमक बिÛ दयɉ को

Ĥात:काल और सांय एक घंटा के ͧलए टहलना या अÛय शारȣǐरक åयायाम करने के ͧलए

बाÚय ͩकया जायेगा।

194 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

380. अÛय उपबंधɉ का लाग होना

ू

.- इस अÚ याय मɅ और मलाकातɉ और आहार से

ु

संबंͬधत अÚयाय मɅ अÛयथा उपबिÛ धत को छोड़कर, ͧसÙधदोष आपराͬधक बिÛ दयɉ को लाग ू

इनके अÛय समè त उपबंध साधारण कारावास से दंडाǑदçट बिÛ दयɉ को यथावæ यक पǐरवत[न

सǑहत लाग हɉगे।

ू

परÛ तु Ǔनà नͧलͨखत दंड ऐसे बिÛ दयɉ को नहȣं Ǒदया जायेगा, अथा[त्:-

(क)

Įम का पǐरवत[न – लघ दंड

ु

; और

(ख)

पǐरहार का समपहरण – मÉय दंड।

ु

अÚ याय 14

बÛ दȣ कȧ संपͪƣ

381. जेलर धन और संपͪƣयɉ का अͧभर¢क होगा.- (1) समè त धन और अÛ य

वèतएं िजनके संबंध मɅ स¢म Ûयायालय का कोई आदेश नहȣं है

ु

और िजसे ͩकसी बÛ दȣ

Ùवारा कारागार मɅ समͬचत Ĥाͬधकार से लाया गया है या उसके उपयोग के ͧलए

ु

कारागार को

भेजा गया है, जेलर कȧ अͧभर¢ा मɅ रखा जायेगा।

(2) Ǔनयम के अधीन बÛदȣ से लȣ गयी या उसे Ĥदƣ कȧ गयी या त×पæचात उसके लेखे

्

ĤाÜत कȧ गयी, समè त संपͪƣ कȧ सची

ू

, ͧसͪवल या ͧसÙधदोष बÛदȣ के मामले मɅ, उसके

वारंट पर पçठांͩकत कȧ जायेगी और अधी¢

ृ

क तथा जेलर Ùवारा हè ता¢ǐरत कȧ जायेगी,

ͪवचाराधीन बÛदȣ के मामले मɅ संपͪƣ, ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ के बÛदȣ संपͪƣ रिजèटर मɅ

Ĥͪवçट कȧ जायेगी।

(3) जेल मɅ बÛदȣ को संबोͬधत, रिजèĚȣकत और बीͧमत वèतएं

ृ

ु, डाक ͪवभाग के Ĥाͬधकाǐरयɉ

Ùवारा जेलर को रसीदɉ या अͧभè वीकǓतयɉ को हè ता

ृ

¢ǐरत करने पर पǐरदƣ कȧ जायɅगी।

(4) बिÛदयɉ के ͧलए मनीआड[र उÛहɅ जेलर कȧ उपिèथǓत मɅ उसके मनीआड[र ĤǾप पर उनके

हè ता¢र या ͬचéन अनĤमाणन पर संदƣ ͩकये जायɅगे।

ु

(5) इस Ĥकार जेलर उसकȧ अͧभर¢ा मɅ, कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का केÛġȣय

अͬधǓनयम सं. 9) कȧ धारा 25 Ùवारा यथा अपेͯ¢त, बिÛ दयɉ के ͧलए डाक Ùवारा ĤाÜत धन

या अÛय वèतओं को रखने कȧ िèथǓत मɅ होगा।

ु

(6) ͩकसी बÛदȣ से संबͬधत कोई संपͪƣ या धन, बÛ दȣ Ùवारा हè ता¢ǐरत Ĥाͬधकार के अधीन

अधी¢क के अनमोदन से

ु

, उसके कारावास दौरान ͩकसी भी समय उसके ͧमğɉ को पǐरदƣ

ͩकया जा सकेगा, ͩकत ͩकसी भी बÛदȣ को अपना कोई वèğ सɋप देना अन£ात नहȣं ͩकया

ं

ु

ु

जायेगा यǑद व ह è वयं उसके उÛ मोचन पर अपया[Üत वèğɉ के साथ चला जाता है और ͩकसी

भी बÛदȣ को, या तो उसके कारावास या छोड़े जाने के दौरान, अपनी ͩकसी संपͪƣ को ͩकसी

अÛय बÛ दȣ को सɋप देना अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

382. बÛदȣ कȧ संपͪƣ से संå यवहार करने कȧ ĤͩĐया.- इन Ǔनयमɉ के अÚ यधीन रहते

हएु, बÛ दȣ कȧ संपͪƣ से जेलर Ùवारा Ǔनàनͧल ͨखत रȣǓत मɅ संå यवहार ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 195

(क) ऐसी ĤǓतͪषÙध वèतएं जैसे ͩक तंबाक

ु

ू, अफȧम, गांजा, ͬचलमɅ, मादक

मǑदरा, èवापक औषध इ× याǑद नçट कȧ जायɅगी;

(ख) यǑद अधी¢क Ùवारा अन£ात ͩकया जाये

ु

, कछ सखे भोजन को छोड़कर

ु

ू

ͩकसी मã य

ू

कȧ ͪवनæवर वèतएं जैसे ͩक अनाज

ु

या भोजन, बिÛ दयɉ के

साथ एè कॉट[ दल से ĤाÜत नहȣं ͩकये जायɅगे;

(ग) यǑद ͬचͩक×सा अͬधकारȣ समझता है ͩक ͩकसी बÛ दȣ के धारण के ͩकये

जाने वाले वèğ èवÍ छ नहȣं हɇ या Ĥवेश के समय बÛदȣ ͩकसी संĐामक

या सांसͬग[क रोग से पीͫड़ त है तो ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के ͧलͨखत आदेश

पर, वèğ नçट ͩकये जायɅगे;

(घ) यǑद बÛ दȣ का वèğ फटा हआ और पण[Ǿप से बेकार है तो यह नçट ͩकया

ु

ू

जायेगा और इसे नçट करने के ͧलए उसके आदेश को वारंट के पीछे मद

के सामने Ĥͪवçट करेगा;

(ङ)

कठोर कारावास या साधारण कारावास से दंडाǑदçट बÛ दȣ के वèğ, èवÍछ

इ× याǑद ͩकये जाने से पæचात्, एक बंडल मɅ बांधे जायɅगे और भंडाǐरत

ͩकये जायɅगे।

(च) भंडार ͩकये जाने योÊय गैर-ͪवनæवर वèतएं वèğɉ मɅ सिàमͧलत हɉगी

ु

;

(छ) ऐसे Ĥ×येक बंडल पर बÛ दȣ कȧ संÉ या और नाम और छोड़े जाने कȧ

तारȣख का लेबल लगाया जायेगा;

(ज) बंडल पæचा×वतȸ वषɟ के ͧलए छोड़े जाने के वष[ के अनसार भंडार गोदाम

ु

मɅ å यविèथत ͩकये जायɅगे;

(झ) Ĥ×येक बÛदȣ, ͪवचाराधीन बÛ दȣ या ͧसÙधदोष के मãयवान आभषण पथक

ू

ू

ृ

्

महरबंद पेपर पैकेट मɅ रखे जायɅगे

ु

(उÈत मोहरबंद पैकट पर संबंͬधत बÛदȣ

के हè ता¢र सǑहत) िजस पर बÛदȣ का संÉयांक, नाम और छोड़े जाने कȧ

तारȣख अÛतͧल[ͨखत होगी और जेलर के काया[लय मɅ ताला-चाबी के अधीन

सरͯ¢त बÈस मɅ रखे जायɅगे

ु

;

(ञ) बÛदȣ कȧ Ǔनजी नकद आयरन चेè ट मɅ रखी जायेगी और Ĥ×येक बÛ दȣ कȧ

पांच हजार ǽपये से अͬधक नकद बɇक या डाकघर मɅ बचत बɇक पास बक

ु

के Ǿप मɅ जमा कȧ जायेगी; और

(ट)

जेलर इस Ĥकार जमा कȧ गयी रकम का अͧभलेख रखेगा और Ĥ×येक

बÛदȣ से संबंͬधत धन का Þयौरेवार लेखा बिÛ द यɉ के Ǔनजी नकद रिजèटर

मɅ संधाǐरत करेगा और जब भी बÛदȣ के छोड़े जाने पर संदाय के ͧलए

अपेͯ¢त हो, पासबुक बÛदȣ को सɋप दȣ जायेगी।

383. अंतǐरत कȧ जाने वालȣ बÛदȣ कȧ संपͪƣ.- बÛदȣ के एक जेल से दसरȣ जेल को

ू

अंतरण पर उसकȧ समèत संपͪƣ उसके साथ भेजी जायेगी और यǑद ऐसे अंतरण के पæचात ्

196 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

बÛदȣ के ͧलए कोई संपͪƣ ĤाÜत कȧ जाती है तो इसे उसी जेल को अĒेͪषत ͩकया जायेगा

िजसे वह भेजा गया है।

384. अदावाकत संपͪƣ

ृ

.- (1) बÛदȣ को छोड़े जाने पर उसकȧ संपͪƣ उसे पǐरदƣ कȧ

जायेगी।

(2) छोड़े गये बÛदȣ कȧ कोई अदावाकत संपͪƣ

ृ

, उसे छोड़े जाने कȧ तारȣख से एक वष[ के

ͧलए जेल मɅ ĤǓतधाǐरत कȧ जायेगी और यǑद उस कालावͬध के दौरान कोई दावा Ĥèतत नहȣं

ु

ͩकया जाता है तो संपͪƣ ͪवĐय कȧ जायेगी और उसके आगम चालान के Ùवारा राजकोष मɅ

जमा ͩकये जायɅगे।

(3) यǑद कोई दावा ͪवĐय के आगम राजकोष मɅ संदाय के एक वष[ के भीतर Ĥèतत ͩकया

ु

जाता है और दावेदार उसके ͧलए अपना अͬधकार èथाͪपत करता है तो कारागार Ǔनदेशालय

का Ĥमख ऐसे दावेदार को रकम का ĤǓतदाय मंजर कर सकेगा और ĤǓतदाय ͩकया जायेगा।

ु

ू

(4) उपय[Èत Ǔनयत कालावͬध के अवसान के पæचात

ु

्, धन सरकार को åयपगत हो जायेगा।

385. बिÛदयɉ कȧ म×य के मामले

ृ

ु

.- (1) जब एक बÛदȣ कȧ जेल मɅ म×य

ृ

ुहो जाती है,

उसकȧ संपͪƣ, Ǔनपटान के ͧलए, उस पͧलस थाने

ु

, िजसमɅ उसका गह अविèथत है

ृ

, के Ĥभारȣ

अͬधकारȣ को भेजी जायेगी।

(2) म×यकाͧलक बÛदȣ Ùवारा अͧभåयÈत कȧ गयी इÍछाएं सàपण[ ͪवͧशिçटयɉ के साथ

ृ

ु

ू

-साथ

उस अͬधकारȣ को संसͬचत कȧ जायɅगी जो नातेदारɉ का पता

ू

लगाने के ͧलए उसे समथ[

बनाये।

386. Ǔनकल भागे बिÛदयɉ कȧ संपͪƣ.- (1) Ǔनकल भागे बÛदȣ कȧ संपͪƣ, उसके

Ǔनकल भागने कȧ तारȣख से एक वष[ के ͧलए ĤǓतधाǐरत कȧ जायेगी और यǑद वह उस

कालावͬध के भीतर पनु:पकड़ा नहȣं जाता है तो उसकȧ संपͪƣ ͪवĐय कȧ जायेगी और बÛदȣ

से संबंͬधत ͩकसी नकद के साथ आगम अदावाकत संपͪƣ के Ǿप मɅ राजकोष मɅ संदƣ कȧ

ृ

जायेगी।

(2) जेलर यह देखने के ͧलए उƣरदायी होगा ͩक छोड़े जाने पर बÛदȣ को सपद[ कȧ गयी

ुु

,

अंतरण पर उसके साथ भेजी गयी, बÛ दȣ कȧ म×य पर Ǔनपटान के ͧलए पͧलस को सɋप दȣ

ृ

ु

ु

गयी या Ǔनकल भागे बÛदȣ के मामले मɅ ͪवĐय कȧ गयी संपͪƣ, उस अͧभलेख के समǾप है

जो Ĥभार के अधीन ͧलया गया था।

अÚयाय 15

ͧसÙधदोष अͬधकारȣ

(ͧसÙधदोष चौकȧदार और ͧसÙधदोष ओवरͧसयर)

387. ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ कȧ Įेͨणयां.- (1) ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ कȧ दो Įेͨणयां

होगी, अथा[त्:-

(क) ͧसÙधदोष राǒğ चौकȧदार; और

(ख) ͧसÙधदोष ओवरͧसयर।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 197

(2) ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ के Ǿप मɅ ǓनयÈत बÛदȣ भारतीय दंड संǑहता

ु

, 1860 (1860 का

केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 45) के अथ[ मɅ लोकसेवक हɉगे।

388. ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ कȧ संÉया.- एक जेल मɅ ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ कȧ

संÉया ͩकसी भी दशा मɅ कारागार कȧ दैǓनक औसत संÉया के दस ĤǓतशत से अͬधक नहȣं

होगी।

389. ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ के कत[åय.- कोई भी ͧसÙधदोष अͬधकारȣ राǒğ मɅ

कोठǐरयɉ या बैरकɉ मɅ बिÛदयɉ कȧ र¢ा कȧ Ôयटȣ मɅ Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा और

ू

कोई

भी ͧसÙधदोष अͬधकारȣ राǒğ मɅ उसकȧ बैरक से बाहर नहȣं होगा।

390. कोई èवतंğ शिÈत नहȣं.- (1) ͩकसी ͧसÙधदोष अͬधकारȣ का ͩकसी फाईल, दल

या बिÛदयɉ अÛय Ǔनकाय का èवतंğ Ĥभार नहȣं होगा, न हȣ उसकȧ बिÛदयɉ को आदेशɉ को

जारȣ करने कȧ èवतंğ शिÈत होगी, ͩकत वǐरçठ Ĥभार मɅ सदैव एक Ǔनयͧमत वाड[र होगा

ं

ु

िजसके Ǔनयंğण और आदेशɉ के अधीन ͧसÙधदोष अͬधकारȣ काय[ करेगा:

परÛत जेल कȧ मÉ य

ु

ु

दȣवार के भीतर ͪवæ वसनीय ͧसÙधदोष अͬधकारȣ को फटȣग

Ôयटȣ पर Ǔनयोिजत दल का

ू

, या èवाèØ य लाभकारȣ दल या जल वाहकɉ या अहाता

सफाईकͧम[यɉ का Ĥभार Ûयèत ͩकया जा सकता है।

(2) वाड[र केवल आßयाͧसक बÛदȣ दलɉ और काय[शालाओं के Ĥभारȣ हɉगे।

391. ͧसÙधदोष अͬधकारȣ होने वाले बिÛदयɉ का Ĥवग[.- साधारण कारावास से

दंडाǑदçट बिÛदयɉ के ͧलए आरͯ¢त याडɟ या बैरकɉ मɅ Ǔनयोजन के ͧलए अपेͯ¢त ͧसÙधदोष

अͬधकारȣ, यथा संभव साधारण कारावास भोग रहे बिÛदयɉ मɅ से लगाये जायɅगे।

392. Ôयटȣ पर Ǔनबɍधन

ू

.- (1) कोई गैर-आß याͧसक बÛदȣ आß याͧसक बिÛदयɉ के

ͧसÙधदोष Ĥभारȣ अͬधकारȣ के Ǿप मɅ Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͩक वह साधनɉ

और िèथǓत का åयिÈत न हो, जो ͩकसी आवेश मɅ ĤǓतबÙध åयिÈत के ͪवǽÙध गंभीर

अपराध के ͧलए कारावास को दंडाǑदçट ͩकया गया है और जो, ͩकÛत इस गलती के ͧलए

ु

,

समाज का एक ĤǓतिçठत सदèय है, और िजसके आß याͧसकɉ पर उƣरदाǓय×व कȧ उसकȧ

िèथǓत के माÚ यम से, संदूͪषत हो जाने कȧ संभावना नहȣं हो।

(2) कोई ͧसÙधदोष अͬधकारȣ, ͩकसी भी बहाने से, आ×मर¢ा मɅ या जेल अͬधकारȣ कȧ र¢ा मɅ

या उपġव के दमन मɅ को छोड़कर िजसमɅ आवæ यकता से अͬधक बल Ĥयोग नहȣं ͩकया

जायेगा बÛदȣ को आघात नहȣं करेगा, या जब सव[था आवæ यक होने के ͧसवाय कोई Ǒहंसा नहȣं

करेगा।

(3) कोई ͧसÙधदोष अͬधकारȣ जो इस Ǔनयम का अǓतलंघन करते हए पाया जाता है è था

ु

यी

Ǿप से साधारण ͧसÙधदोष कȧ िèथǓत मɅ पदÍयत ͩकया जायेगा।

ु

(4) ͩकसी ͧसÙधदोष अͬधकारȣ Ùवारा ĤǓतͪषÙध वèतओं को Ĥͪवçट कराना या Ĥͪवçट कराने

ु

मɅ मौन èवीकǓत का पता चलने पर उसे बÛदȣ अͬधǓनयम

ृ

, 1894 (1894 का केÛġȣय

अͬधǓनयम सं. 9) कȧ धारा 42 के अधीन ÛयाǓयक मिजèĚेट के सम¢ अͧभयोिजत ͩकया

जायेगा और जब भी जानबझकर या उपे¢ापव[क बÛदȣ को Ǔनकल भागना अन£ात करने का

ू

ू

ु

198 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

दोषी हो, वह सदैव भारतीय दंड संǑहता 1860 (1860 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ

धारा 222 और 223 के अधीन अͧभयोिजत ͩकया जायेगा और ͧसÙधदोष अͬधकारȣ Ǔनकल

भागना Ǔनवाǐरत करने के ͧलए उनकȧ शिÈत मɅ हर संभव करने के ͧलए आबÙध हɉगे।

(5) ͧसÙधदोष ओवरͧसयर को, दंड के Ǿप मɅ के ͧसवाय, कठोर Įम से छूट दȣ जायेगी।

393. è थायी अ¢मता के मामले मɅ हटाया जाना.- यǑद कोई ͧसÙधदोष अͬधकारȣ,

उससे अपेͯ¢त समèत कत[åयɉ को या ͩकसी के पालन के ͧलए è थायी Ǿप से अ¢म हो जाता

है तो अधी¢क उसे काया[लय से पदावनत कर सकेगा या हटा सकेगा।

394. सͧभÛन वèğ

ु

.- ͧसÙधदोष अͬधकारȣ सͧभÛन वèğ पहनɅगे और पğɉ और

ु

मलाकातɉ के संबंध मɅ ͪवशेष छट अन£ात कȧ जायेगी।

ु

ू

ु

395. ǓनयिÈत आदेश का वƣ पğ मɅ Ĥͪवçट ͩकया जाना

ु

ृ

.- ͧसÙधदोष अͬधकारȣ के

Ǿप मɅ ͩकसी बÛदȣ को ǓनयÈत करने का Ĥ×येक आदेश अधी¢क Ùवारा बÛदȣ

ु

के वƣ पğ पर

ृ

ͧलखा जायेगा और अधी¢क कȧ आदेश पिèतका मɅ भी Ĥͪवçट ͩकया जायेगा।

ु

396. ͧसÙधदोष राǒğ चौकȧदार.- ͧसÙधदोष राǒğ चौकȧदार के Ǿप मɅ ǓनयÈत

ु

ि◌ के

ͧलए,-

(क) यǑद वह केÛġȣय जेल मɅ है तो उसे छह मास से कम के कारावास से और

यǑद िजला जेल मɅ है तो उसे चार मास से कम के कारावास से दंडाǑदçट

नहȣं होना चाǑहए;

(ख)

पǐरहार कȧ कालावͬध को अपविज[त करते हए उसने दंडादेश का एक चौथाई

ु

पण[ कर ͧलया हो

ू

;

(ग) वह ठगी, डकैती और राज-ġोह, सं£ाहȣनकारȣ ġåय का Ĥयोग, आतंकवाद और

è वापक और ͪवèफोटक वèतओं जैसे अपरा

ु

धɉ के ͧलए ͧसÙधदोष नहȣं हआ

ु

हो;

(घ) वह काया[लय के कत[åयɉ कȧ पालना करने ͧलए शारȣǐरक Ǿप से योÊय और

सदाचार वाला हो; और

(ङ) यǑद पǐरहार Ĥणालȣ पर हो, तो उसे संभाͪवत (साधारण) पǐरहार का तीन

चौथाई अिज[त ͩकया हआ या संधाǐरत ͩकया हआ होना चाǑहए।

ु

ु

397. ͧसÙधदोष राǒğ-चौकȧदार होने के ͧलए पाğता.- आßयाͧसक बÛदȣ, आßयाͧसक

बिÛदयɉ के ͧलए आरͯ¢त बैरकɉ मɅ ͧसÙधदोष राǒğ चौकȧदारɉ के Ǿप मɅ Ǔनयोिजत ͩकये जा

सकɅ गे, ͩकत कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख कȧ मंजरȣ के ǒबना ͩकसी उÍचतर Ēेड पर

ं

ु

ु

ू

पदोÛनत नहȣं ͩकये जायɅगे:

परÛ तु दो से अͬधक दोषͧसिÙधयɉ वाला कोई भी बÛदȣ, आßयाͧसक अपराͬधयɉ के

ͧलए बैरकɉ मɅ राǒğ चौकȧदार के Ǿप मɅ ǓनयÈत नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

398. ͧसÙधदोष चौकȧदार के कत[åय.- इन Ǔनयमɉ मɅ अÛयğ ͪवǑहत कत[åयɉ के

अǓतǐरÈत, Ĥ×येक ͧसÙधदोष चौकȧदार का कत[åय होगा,-

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 199

(क) वाडɟ और कोठरȣ से आ×मह×या और Ǔनकल भागना रोकने के ͧलए बिÛदयɉ

पर Ǔनगरानी रखना;

(ख)

जेल अèपताल मɅ रोͬगयɉ का उपचार और देखरेख करना;

(ग) वाडɟ के भीतर गæत करना और राǒğ मɅ अनशासन और åयवè था

ु

बनाये रखना

या बनाये रखने मɅ सहायता करना;

(घ) अन£ा

ु

सǑहत और आवæ यक Ĥयोजन के ͧसवाय अपनी बथ[ छोड़ने वाले

बिÛदयɉ को रोकना;

(ङ) उसके भारसाधन मɅ बिÛदयɉ कȧ बार-बार गणना करना, è वयं का समाधान

करना ͩक समèत उपिèथत हɇ, और जब बाहरȣ गæती Ùवारा आéवान ͩकया

जाये Ĥ×यƣर देना

ु

;

(च) जहां तक उसकȧ शिÈत मɅ है ͩकसी बÛदȣ Ùवारा जेल Ǔनयमɉ के ͩकसी भंग

को रोकना और उसकȧ ǐरपोट[ करना;

(छ) ͩकसी उपġव को शांत करने मɅ सहायता करना और आवæयकता के मामले मɅ,

ͩकसी पदधारȣ कȧ र¢ा करना;

(ज) बीमारȣ और शौचालय का उस Ĥयोजन के ͧलए ͪवǓनǑद[çट समयɉ पर से

अÛयथा उपयोग के मामलɉ कȧ ǐरपोट[ करना;

(झ)ऐसे क×यɉ का पालन करना जो उसे Ǒदन के दौरान आबंǑटत ͩकये जायɅ और

ृ

उसके दल के Ĥभारȣ वाड[र या ͧसÙधदोष ओवरͧसयर को समèत समͬचत

ु

सहायता देना;

(ञ) जब ऐसा अपेͯ¢त हो, जेल दȣवारɉ के भीतर संदेशवाहक के Ǿप मɅ काय[ करना

और जेल के एक भाग से दसरे भाग को ब

ू

िÛदयɉ का एè कॉट[ करना;

(ट) जेल दȣवारɉ कȧ Ǔनगरानी रखना और बिÛ दयɉ के उनके Ǔनकट अǓतचार से

रोकना; और

(ठ) यǑद आवæ यक हो, जेल के भीतर दल या दल के भाग का Ĥभार लेना।

399. काम के घंटɉ के ͧलए इंतजाम.- (1) बिÛदयɉ को राǒğ के ͧलए बंद ͩकये जाने

से पव[ जेलर

ू

, मुÉ य वाड[र कȧ सहायता से, राǒğ के दौरान समèत गæती अͬधकाǐरयɉ कȧ

सचना के ͧलए हवालात ǐरपोट[ पèतक मɅ Ĥ×येक ͧसÙधदोष अͬधकारȣ के ͧलए घंटे अंͩकत

ू

ु

करते हए Ǔनगरानी के घंटɉ के ͧलए इंतजाम करेगा

ु

; या Ĥ×येक वाड[ के ͧलए Ǔनगरानी का Đम

साधारणत: Ĥ×येक सÜताह Ǔनयत ͩकया जा सकेगा।

(2) ͧसÙधदोष चौकȧदारɉ कȧ राǒğ Ôयटȣ अÚयाय

ू

19 मɅ उपवͨण[त Ǿप मɅ होगी।

400. ͧसÙधदोष चौकȧदार कȧ पोशाक.- ͧसÙधदोष चौकȧदार पीलȣ टोͪपयां और लंबी

बाज वाले सफेद सती कत पहनɅगे और Įम तथा अनशासन के संबंध मɅ वे साधारण

ू

ू

ु

ु

ȶ

ͧसÙधदोष के समान हɉगे।

401. ͧसÙधदोष ओवरͧसयर.- ͧसÙधदोष चौकȧदार को अधी¢क Ùवारा ͧसÙधदोष

ओवरͧसयर के Ǿप मɅ पदोÛनत ͩकया जा सकेगा:

200 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

परÛतु,-

(क) वह तीन मास के ͧलए ͧसÙधदोष चौकȧदार के Ǿप मɅ सेवा कर चका या चकȧ

ु

ु

हो; और

(ख)

पǐरहार को अपविज[त करते हए वह अपने

ु

दंडादेश का आधा भगत चका या

ु

ु

चकȧ हो।

ु

402. Ǔनदेशालय के Ĥमख का अनमोदन

ु

ु

.- कोई भी बÛदȣ Ǔनदेशालय के Ĥमख के

ु

अनमोदन के ǒबना उÈत Ǔनयमɉ के उãलंघन मɅ

ु

, è थायी या अèथायी Ǿप से ͧसÙधदोष

ओवरͧसयर के Ǿप मɅ ǓनयÈत नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

403. ͧसÙधदोष ओवरͧसयर के कत[åय.- इन Ǔनयमɉ मɅ अÛयğ ͪवǑहत कत[å यɉ के

अǓतǐरÈत, ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ के Ǔनà नͧलͨखत कत[åय हɉगे,-

(क) वाडɟ और कोठǐरयɉ से आ×मह×या और Ǔनकल भागना रोकने के ͧलए

बिÛ दयɉ पर Ǔनगरानी रखना;

(ख)

जेल ͬचͩक×सालय मɅ रोͬगयɉ कȧ पǐरचया[ और देखरेख करना;

(ग) अधी¢क, जेलर या अÛय जेल पदधारȣ, या साव[जǓनक Ǔनमा[ण ͪवभाग

के अͬधकारȣ, िजसके अधीन उÛहɅ रखा गया है, का आ£ापालन

करना जब तक ͩक उÛहɅ जेल Ǔनयमɉ के ĤǓतकल कछ करने को

ू

ु

आदेͧशत नहȣं ͩकया जाये, ऐसे मामले मɅ वे अधी¢क या जेलर को

शीēाǓतशीē अवसर पर ǐरपोट[ करɅगे;

(घ) काम पर बिÛदयɉ के दलɉ के अधी¢ण, उनकȧ परेड संचाͧलत करने,

अनशासन और शांǓत बनाए रखने और उÛहɅ सरͯ¢त अͧभर¢ा मɅ

ु

ु

रखने मɅ वाड[रɉ कȧ सहायता करना;

(ङ) जेल के भीतर बिÛदयɉ के दल या दल के भाग का, यǑद आवæ यक हो,

Ĥभार लेना;

(च) राǒğ को भीतरȣ गæत Ùवारा वाडɟ कȧ र¢ा करने के चौकȧदार के

कत[åयɉ मɅ भाग लेना और Ǔनगरानी कȧ द¢ता, बिÛदयɉ कȧ सरͯ¢त

ु

अͧभर¢ा और राǒğ मɅ वाडɟ मɅ अनशासन बनाये रखने के ͧलए

ु

उƣरदायी होना;

(छ) जेल के भीतर åयिçट बिÛदयɉ का एè कॉट[ ͩकया जाना;

(ज) उनके दल के बिÛदयɉ के वƣ पğ रखना

ृ

;

(झ)उÛहɅ सɋपे गये बिÛदयɉ कȧ बार-बार गणना करना, देखना ͩक संÉया

सहȣ है और उनकȧ तलाशी लेना और उÛहɅ ĤǓतͪषÙध वèतएं ĤाÜत

ु

करने और ĤǓतधारण करने से Ǔनवाǐरत करना;

(ञ) ͩकसी बÛदȣ के पास ĤǓतͪषÙध वèतएं पाये जाने कȧ दशा मɅ

ु

तØय कȧ

ǐरपोट[ करना, अÛयथा उस दल, िजससे ऐसा बÛदȣ संबंͬधत है, का

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 201

Ĥभारȣ ͧसÙधदोष ओवरͧसयर दंͫडत ͩकया जायेगा, यǑद वह इस

तØय कȧ ǐरपोट[ नहȣं करता है;

(ट) जेल Ǔनयमɉ मɅ से ͩकसी के भंग, गÜत योजनाओं या षडयंğो कȧ सचना

ु

ू

देना, जो उसकȧ जानकारȣ मɅ आयɅ, चाहे उसके è वयं के दल के

बिÛदयɉ मɅ से हɉ या अÛय दलɉ के;

(ठ) यह देखना ͩक बÛदȣ उनके कǓतकɉ का पǐरĮमपव[क पालन करते हɇ

ृ

ू

,

उनके समͬचत è था

ु

न नहȣं छोड़ते हɇ या एक दसरे के साथ

ू

अǓनयͧमत रȣǓत से संपक[ नहȣं करते हɇ, और जब एक è थान से

दसरे è था

ू

न को हटाये जाते हɇ, तो पांच मɅ रहते हɇ;

(ड) Ĥ×येक बÛदȣ कȧ, जो Ǔनयͧमत समय के अलावा शौचालय का (मğ

ू

× यागने के Ĥयोजन के अलावा) Ĥयोग करता है, ǐरपोट[ करना और

अǓतसार और अÛय बीमारȣ के समèत मामलɉ कȧ ǐरपोट[ करना,

ͪवशेषत: महामाǐरयɉ के Ĥसार के दौरान;

(ढ) यह देखना ͩक Ĥ×येक बÛदȣ Ĥात: वाडɟ को खोलने के पव[ अपना

ू

ǒबछौना समͬचत Ǿप से समेटता है और åयविè थ

ु

त करता है;

(ण) यह देखना ͩक बÛदȣ è वयं को साफ रखते हɇ और उनके वèğɉ को धोते

हɇ;

(त) ͩकसी ͪवġोह के दमन मɅ सहायता करना और हमले के मामले मɅ

ͩकसी जेल पदधारȣ कȧ र¢ा करना; और

(थ) कारागार ͬचͩक×सालय मɅ वाडɟ का पय[वे¢ण करना और ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ सहायता करना।

404. ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ कȧ पोशाक.- (1) ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ को एक सती

ू

कोट, एक ऊनी कोट, एक कता[

ु

, एक जोड़ा पतलनू, एक जांǓघया, एक टोपी, एक गमछा, एक

जोड़ी जूता और पीतल के बैज सǑहत केनवास बैãट से ͧमलकर बनने वालȣ ͪवशेष पोशाक

Ĥदƣ कȧ जायेगी।

(2) अǓतǐरÈत कोट, गमछा, टोपी और पतलन कोट जोड़े सǑहत

ू

, यǑद आवæ यक हɉ, सती वèğ

ू

एक वष[ चलɅगे और ऊनी कोट तीन वष[ चलना चाǑहए।

(3) बैज पर ‘‘ͧसÙधदोष ओवरͧसयर’’ शÞद उ×कȧण[ हɉगे और एक से ऊपर कȧ ओर

Đमानसार संÉयांͩकत हɉगे

ु

, और ओवरͧसयरɉ Ùवारा उनकȧ योÊयता के Đम मɅ पहने जायɅगे,

सवा[ͬधक पाğ åयिÈत को संÉयांक एक का बैज Ǒदया जायेगा।

(4) वे कोई बɅत या आयध नहȣं रखɅगे।

ु

(5) जब उनसे धप या वषा[

ू

, ͩकसी िèथǓत मɅ Ôयटȣ करना अपेͯ¢त हो

ू

, तो उÛ हɅ छाता

उपलÞध करवाया जायेगा।

202 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

405. ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ के ͪवǽÙध दंड.- (1) ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ Ùवारा ͩकये

गये लघ अपराध या उपे¢ा

ु

, पǐरहार कȧ हाǓन, बैज के संÉयांक के पǐरवत[न से ĤǓतçठा मɅ

कमी, अè थायी पद घटाने और कोठǐरयɉ मɅ पǐररोध Ùवारा दंͫडत कȧ जा सकेगी।

(2) गंभीर अपराधɉ के ͧलए, ओवरͧसयर को ͧसÙधदोष चौकȧदार या सामाÛय बÛदȣ कȧ रɇक

तक पदावनत ͩकया जा सकेगा।

(3) गंभीर अवचार कȧ दशा मɅ, उÛ हɅ औपचाǐरक Ǿप से ओवरͧसयर के Ǿप मɅ उनकȧ

ĤािèथǓत और उनकȧ पोशाक से वंͬचत ͩकया जायेगा।

406. मǑहला ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ को उपबंधɉ का लाग होगा

ू

.- इस अÚयाय के

उपबंध यथावæ यक पǐरवत[न सǑहत मǑहला ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ पर लाग हɉगे।

ू

407. ͧसÙधदोष राǒğ मǑहला चौकȧदार कȧ पोशाक.- ͧसÙधदोष राǒğ मǑहला चौकȧदार

नीले Þलाउज के साथ सूती नीलȣ साड़ी पहनेगी।

408. ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ को Ĥो× साहन राͧश.- ͧसÙधदोष अͬधकारȣ को Ĥो× साहन

राͧश मास के अंत मɅ दȣ जायेगी और उसके वैयिÈतक खाते मɅ जमा कȧ जायेगी।

अÚ याय 16

दंडादेश का Ǔनçपादन

(छोड़े जाने कȧ तारȣख कȧ गणना और ǐरलȣज डायरȣ)

409. दंडादेश गणना कȧ रȣǓत.- (1) दंडादेश कȧ अवͬध कȧ गणना कैलेÛडर वष[, मास,

पखवाड़ा, सÜताह या Ǒदनɉ मɅ कȧ जायेगी।

(2) गणना के Ĥयोजन के ͧलए,-

(क) ‘‘वष[’’ से कैलेÛडर वष[ अͧभĤेत है;

(ख) ‘‘मास’’ से तीस Ǒदन अͧभĤेत है;

(ग) ‘‘पखवाड़ा’’ से चौहद Ǒदन अͧभĤेत है; और

(घ) ‘‘सÜताह’’ से सात Ǒदन अͧभĤेत है।

(3) जब बÛदȣ के दंडादेश मɅ मास का भाग सिàमͧलत होता है तो छोड़े जाने कȧ तारȣख Ǒदनɉ

मɅ ऐसे भाग को घटाते हये संगͨणत कȧ जायेगी।

ु

410. दंडादेश का भगतना

ु

.- (1) दंडादेश ͩकसी भी Đम मɅ Ǒदये गये हɉ, बÛदȣ समè त

दंडादेशɉ कȧ कालावͬध के योग को भगतने के ͧलए दायी होगा

ु

:

परÛ तु ͩकÛहȣं भी पǐरिèथǓतयɉ मɅ, बÛ दȣ को सपद[गी के वारंट के Ǔनबंधनɉ मɅ उपदͧश[त

ुु

कालावͬध से अͬधक कारागार मɅ ǓनǽÙध नहȣं ͩकया जायेगा।

(2) संदेह के मामले मɅ, उस Đम मɅ िजसमɅ दंडादेश Ĥभावी हɉगे, संबंͬधत Ûयायालय से Ǔनदेश

ͧलये जायɅगे।

411. कारावास का Ĥारàभ, और उसमɅ å यवधान, कैसे ͬगने जायɅगे.- (1) आपराͬधक

मामले मɅ कारावास के दंडादेश कȧ समािÜत कȧ तारȣख गणना करने मɅ, वह Ǒदन िजस पर

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 203

दंडादेश पाǐरत ͩकया गया था और छोड़े जाने का Ǒदन दोनɉ कारावास के Ǒदनɉ के Ǿप मɅ

सिàमͧलत ͩकये जायɅगे।

(2) बÛदȣ िजसे Ûयायालय के उठने तक दंͫडत ͩकया गया है, è वयं Ûयायालय से छोड़ Ǒदया

जाएगा और कारागार मɅ Ĥͪवçट नहȣं ͩकया जायेगा।

(3) ऐसे बÛदȣ के मामले मɅ िजसे Ûयायालय के उठने तक दंͫडत ͩकया गया है और उसी

Ǒदन अÛय दंडादेश अͬधǓनणȸत ͩकया गया है, पæ चा×वतȸ दंडादेश उस तारȣख से Ĥारंभ होगा

िजस पर दंडादेश अͬधǓनणȸत ͩकया गया है।

(4) यǑद बÛदȣ को चौबीस घंटɉ के कारावास से दंडाǑदçट ͩकया गया है, तो वह घंटɉ कȧ

Ǔनिæचत संÉ या के ͧलए कारागार मɅ रखा जाएगा और ऐसे मामलɉ मɅ, दंडादेश वारंट मɅ

उपदͧश[त घंटे से Ĥारंभ समझा जायेगा।

(5) एक Ǒदन के कारावास से दंडाǑदçट बÛ दȣ, कारागार मɅ Ĥͪवçट ͩकये जायɅगे और उसी Ǒदन

छोड़े जायɅगे।

èपçटȣकरण-1 : 1 जनवरȣ को एक मास के कारावास से दंडाǑदçट कोई बÛदȣ 31 जनवरȣ को

छोड़ा जायेगा और न ͩक एक फरवरȣ को।

èपçटȣकरण-2 : 28 फरवरȣ को एक मास के कारावास से दंडाǑदçट कोई बÛदȣ 27 माच[ को

छोड़ा जायेगा।

èपçटȣकरण-3 : 1 जनवरȣ को एक Ǒदन के कारावास से दंडाǑदçट कोई बÛदȣ उसी Ǒदन छोड़ा

जायेगा। ͩकत यǑद व

ं

ु

ह 24 घंटɉ के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया गया है तो वह उस

कालावͬध के ͧलए पǐररोध मɅ रखा जाएगा और 2 जनवरȣ को घंटे पण[ होने

ू

से पव[ नहȣं छोड़ा जाएगा।

ू

412. मामले जहां Ûयायालय के Ǔनदेश का पालन ͩकया जायेगा.- भोगे जाने वाले

कारावास कȧ कालावͬध, उन मामलɉ को छोड़कर जो दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का

केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 31, 426, और 427 के अधीन आते है, जहां Ûयायालय के

Ǔनदेशɉ का पालन ͩकया जाएगा, उस तारȣख से संगͨणत कȧ जायेगी िजस पर दंडादेश पाǐर त

ͩकया गया था।

èपçटȣकरण : जमा[ने के åयǓतĐम मɅ कारावास के ͧलए दंडाǑदçट बÛदȣ के मामले

ु

मɅ,

कारावास कȧ कालावͬध उस Ǒदन से ͬगनी जायेगी िजस पर उसे अͬधरोͪपत

जमा[ने के संदाय से असफल रहने के ͧलए ͬगरÝतार ͩकया गया था।

ु

413. एक हȣ ͪवचारण मɅ ͪवͧभÛ न दंड.- जब कोई åयिÈत एक हȣ ͪवचारण मɅ दो या

अͬधक अपराधɉ के ͧलए ͪवͧभÛ न दंडɉ के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है, जब ऐसे दंड, कारावास

के Ǿप मɅ हɉ, जब तक Ûयायालय ने यह Ǔनदेश न Ǒदया हो ͩक ऐसे दंड साथ-साथ भोगे

जाएंगे, तब तक वे ऐसे Đम से एक के बाद एक Ĥारंभ हɉगे िजसका Ûयायालय Ǔनदेश दे।

414. दो कारावास का साथ-साथ भोगा जाना.- (1) जहां उस åयिÈत को, िजसे

ĤǓतभǓत देने मɅ å य

ू

ǓतĐम करने पर दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम

सं. 2) कȧ धारा 123 के अधीन दंडादेश Ǒदया गया है ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे

204 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

आदेश के Ǒदये जाने से पव[ ͩकये गये अपराध के ͧलए कारावास का दंडादेश Ǒदया जाता है

ू

,

वहां पæ चा×कͬथ त दंडादेश तरंत Ĥारंभ हो जाएगा और दोनɉ कालावͬधयɉ का कारावास साथ

ु

-

साथ भोगा जायेगा।

(2) यǑद मÉय दंडादेश दंड ĤͩĐया संǑहता

ु

, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ

धारा 123 के अधीन आदेश के पाǐरत ͩकये जाने के पæचात काǐरत अपराध के

्

ͧलए था, तो

दंडादेश साथ-साथ भोगे जायɅगे।

èपçटȣकरण : ĤǓतभǓत देने मɅ å य

ू

ǓतĐम होने पर कारावास, इस Ǔनयम के अथ[ मɅ दंडादेश

नहȣं है।

415. कारावास का Đमवतȸ होना.- (1) यǑद कोई åयिÈत जो दंड ĤͩĐया संǑहता,

1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 123 के अधीन ĤǓतभǓत देने मɅ

ू

å यǓतĐम के कारण दंडाǑदçट ͩकया गया है या दंड भोग रहा है, ऐसे कारावास कȧ कालावͬध,

िजसके ͧलए ऐसी ĤǓतभǓत अपेͯ¢त है मÉय दंडादेश कȧ समािÜत पर Ĥारंभ होगी।

ू

ु

(2) सदाचार के ͧलए ĤǓतभǓत देने मɅ åयǓतĐम पर कारा

ू

वास, जनता कȧ सर¢ा के ͧलए

ु

पवा[वधानी है न ͩक अपराध के ͧलए दंड

ू

, मामले जहां ऐसे कारावास को भोगने के Đम मɅ

मÉय दंडादेश के अवसान के पæचात बÛदȣ ǓनǽÙध ͩकया गया है

ु

्

, अधी¢क Ùवारा इसͧलए

मिजèĚेट या Ûयायालय के Ú यान मɅ लाया जाएगा, ͩक यǑद वह उͬचत समझता है, बÛदȣ के

उÛमोचन के ͧलए, वह दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ

धारा 124 के अधीन कार[वाई कर सकेगा।

416. छोड़े जाने कȧ तारȣख जब दो या अͬधक दंडादेश Đमवतȸ Ǿप से चल रहे हɇ.-

जब एक बÛदȣ Đमवतȸ भोगे जाने वाले कारावास कȧ दो या अͬधक कालावͬधयɉ के ͧलए

दंडाǑदçट ͩकया गया है, छोड़े जाने कȧ तारȣख, दोनɉ कालावͬधयɉ को एक मानते हए संगͨणत

ु

कȧ जाएगी।

èपçटȣकरण-1 : Ĥ×येक एक वष[ के कारावास कȧ दो मÉ य

ु

अवͬधयɉ के ͧलए 21 नवंबर,

2000 को दंडाǑदçट बÛदȣ 20 नवंबर, 2002 को छोड़ा जाएगा न ͩक 19

नवंबर, 2002 को।

èपçटȣकरण-2 : ͩकसी बÛ दȣ को 1 जनवरȣ को दो मास के कारावास और 200 ǽ. के जमा[ने

ु

या, åयǓतĐम मɅ, एक मास के कारावास के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है तो

यǑद जमा[ना संदƣ नहȣं ͩकया जाता है

ु

, उसे 31 माच[ को छोड़ा जाएगा, ͩकत

ं

ु

यǑद जमा[ना संदƣ कर Ǒदया जाता है

ु

, तब फरवरȣ के अंǓतम Ǒदन छोड़ा

जाएगा।

417. आजीवन कारावास के ͧलए दंडाǑदçट बिÛ दयɉ के मामले मɅ छोड़े जाने कȧ

तारȣख.- आजीवन कारावास का तकनीकȧ Ǿप से अथ[ है संपण[ जीवन के ͧलए कारावास और

ू

आजीवन कारावास के ͧलए या कुल ͧमलाकर बीस वष[ से अͬध क के ͧलए दंडाǑदçट समèत

बिÛदयɉ के दंडादेश, छोड़े जाने कȧ सामाÛय तारȣख कȧ गणना के ĤशासǓनक Ĥयोजनɉ के

ͧलए, बीस वष[ के ͧलए कारावास के दंडादेश माने जायɅगे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 205

418. दंडादेश का लघकरण

ु

.- यǑद म×य के दंडादेश का आजीवन कारावास या

ृ

ु

ͩकसी

अवͬध के ͧलए कारावास मɅ से एक के ͧलए लघकरण ͩकया जाता है

ु

, आजीवन कारावास या

ͩकसी अवͬध के ͧलए कारावास का दंडादेश उस तारȣख से Ĥारंभ समझा जाएगा िजस पर दंड

ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) के Ǔनयम 428 से अनषÈत

ु

म×य का दंडादेश

ृ

ु

पाǐरत ͩकया गया था।

419. Ǔनकल भागे ͧसÙधदोष का अनवͧसत दंडादेश.- Ǔनकल भागने वाले बÛदȣ के

मामले मɅ, जो ͩकसी अÛय अपराध के संबंध मɅ त×पæचात ͬगरÝतार ͩकया जाता है

्

, उस लेखे

पͧलस अͧभर¢ा

ु

, या ͪवचाराधीन बÛदȣ के Ǿप मɅ åययǓनत कोई कालावͬध, मल दंडादेश के

ू

अधीन कारावास के Ǿप मɅ संगͨणत नहȣं कȧ जाएगी।

420. Ǔनकल भागने के ͧलए दंडाǑदçट बिÛदयɉ को छोड़े जाने कȧ तारȣख.- यǑद बÛदȣ

कारागार से Ǔनकल भागने के ͧलए दंडादेश ĤाÜत करता है तो दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973

(1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 426 के अनसार छोड़े जाने कȧ तारȣख

ु

पनु:संगͨणत कȧ जाएगी और छोड़े जाने वाले बिÛदयɉ के रिजèटर मɅ छोड़े जाने कȧ मल

ू

तारȣख के èथान पर Ĥͪवçट कȧ जाएगी।

421. मामले जहां Ĥथम दंडादेश अपील पर बाǓतल ͩकया जाता है.- जब ͩकसी बÛदȣ

को एक से अͬधक दंडादेश अͬधǓनणȸत ͩकये जाते हɇ, और Ĥथम दंडादेश अपील पर बाǓतल

ͩकया जाता है, तो िÙवतीय दंडादेश Ĥथम दंडादेश के पǐरणामè वǾप बÛ दȣ को जेल को सपद[

ुु

ͩकए जाने कȧ तारȣख से Ĥभावी होगा और Ǔनरोध कȧ कालावͬध दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973

(1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 428 के उपबंधɉ के अनसार संगͨणत कȧ

ु

जाएगी।

422. ǐरलȣज डायरȣ मɅ छोड़े जाने कȧ तारȣख कȧ Ĥͪविçट.- (1) तारȣख िजस पर एक

बÛदȣ छोड़े जाने का हकदार है, अधी¢क और जेलर Ùवारा संगͨणत कȧ जाएगी, और बÛदȣ का

नाम और Đम संÉयांक देते हएु, उस तारȣख के अधीन ǐरलȣज डायरȣ मɅ Ĥͪविçट कȧ जाएगी।

(2) यह सपद[गीकार अͬधकारȣ का यह कत[åय नहȣं है ͩक वह वारंट पर छोड़े जाने कȧ तारȣख

ुु

अंͩकत करे और यǑद वारंट पर छोड़े जाने कȧ तारȣख गलत कͬथ त कȧ गयी है या लोप कȧ

गयी है, वारंट उस लेखे सधार के ͧलए लौटाया नहȣं जाएगा।

ु

(3) ǐरलȣज डायरȣ मɅ Ĥͪविçट या तो è वयं जेलर Ùवारा या उसके सीधे पय[वे¢ण के अधीन

उप-जेलर Ùवारा कȧ जाएगी, कारावास कȧ अवͬध पǐरवǓत[त हो जाने के मामले मɅ, या तो

अǓतǐरÈत कारावास के ÛयाǓयक अͬधरोपण या दंडादेश के ͩकसी भाग के पǐरहार या जमानत

पर या Ǔनकल भागने के पæचात जेल से अनपिèथǓत का तØ य

्

ु

ऐसी Ĥͪविçट के सामने

अंͩकत ͩकया जाएगा और नए आदेश के अधीन, िजस तारȣख के अधीन नयी Ĥͪविçट कȧ

जाएगी, छोड़े जाने कȧ तारȣख के ͧलए Ǔनदश ͩकया जाएगा।

ȶ

(4) अधी¢क ǐरलȣज डायǐरयɉ और Ĥवेश रिजè टर मɅ Ĥ×येक Ĥͪविçट कȧ è वयं जांच करेगा

और ऐसी Ĥͪविçटयɉ कȧ स× यता के ͧलए और बÛदȣ के ͩकसी अवैध Ǔनरोध या इस Ǔनयम

206 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

कȧ अनानषिÈत के कारण दंडादेश को ǓनçपाǑदत करने के ͧलए असफलता के ͧलए è व

ु

यं

उƣरदायी होगा।

423. सशत[ छोड़े जाने का ĤǓतसंहरण.- ऐसी दशा मɅ जहां बÛ दȣ को मंजूर सशत[

छोड़ा जाना ĤǓतसंıत ͩकया जाता है और बÛ दȣ जेल को मल दंडादेश भोगने के ͧलए वापस

ू

आदेͧशत ͩकया गया है, वह मल वारंट

ू

, सरकार के ĤǓतसंहरण के आदेशɉ कȧ ĤǓत और वारंट

मɅ Û यायालय Ùवारा पçठांकन के साथ जेल भेजा जायेगा।

ृ

424. जमा[ने का संदाय करने

ु

पर छोड़े जाने कȧ तारȣख पनु:Ǔनयत ͩकया जाना.- (1)

यǑद कोई बÛ दȣ कारावास से दंडाǑदçट ͩकया जाता है िजसका संपण[ या कोई भाग ͩकसी

ू

जमा[ने के संदाय के åयǓतĐम मɅ है

ु

, और यǑद जमा[ना त× का

ु

ल संदƣ नहȣं ͩकया जाता है,

छोड़े जाने कȧ तारȣख Ǔनयत कȧ जायेगी और,-

(क) यǑद जमा[ना त×पæचात संदƣ कर Ǒदया जाता है

ु

्

; और

(ख) यǑद जमा[ना संदƣ नहȣं ͩकया जाता है।

ु

ǐरलȣज डायǐरयɉ मɅ ऐसी तारȣखɉ पर Ĥͪवçट कȧ जायेगी जो छोड़े जाने कȧ तारȣख के

त×समान होगी।

(2) जब जमा[ने का कोई भाग संदƣ कर Ǒदया जाता है

ु

, छोड़े जाने कȧ तारȣख तदनसार

ु

पǐरवǓत[त कȧ जायेगी।

͸çटांत : यǑद कोई बÛदȣ 1 जनवरȣ को छह मास के कारावास और तीन सौ ǽपये के जमा[ने

ु

से दंडाǑदçट ͩकया जाता है और यǑद आदेश ͩकया जाता है ͩक यǑद जमा[ना संदƣ

ु

नहȣं ͩकया जाये तो वह छह मास कȧ अǓतǐरÈत कालावͬध के ͧलए कारावाͧसत

होगा, तब यह मानते हए ͩक बÛ दȣ

ु

, दोषͧसिÙध पर त×काल, सौ ǽपये का संदाय

करता है, छोड़े जाने कȧ तारȣख 31 अÈटबर Ǔनयत कȧ जायेगी

ू

(अथा[त छह मास

्

और असंदƣ जमा[ने के समतãय चार मास

ु

ु

) और ǐरलȣज डायरȣ मɅ Ĥͪविçटयां 30

जन और

ू

31 अÈटबर को कȧ जायɅगी

ू

, यǑद वह त×पæ चात सौ ǽपये का संदाय और

्

कर देता है, पæचातकͬथत तारȣख 31 अगèत के Ǿप मɅ पǐरवǓत[त हो जायेगी और

उसका संपण[ संदाय करने पर

ू

, 30 जन को Ĥͪविçट के सामने यह तØय अंͩकत

ू

ͩकया जायेगा।

425. संदाय के ͧलए पǐरहार कȧ गणना.- (1) यǑद कोई बÛदȣ, जो जमा[ने से दं

ु

डाǑदçट

है और उसके åयǓतĐम मɅ मास कȧ Ǔनिæचत संÉया के ͧलए कारावास से दंडाǑदçट है, उसके

जमा[ने के ͩकसी भाग का संदाय कर देता है

ु

, संदाय के ͧलए पǐरहार कȧ गणना कैलेÛडर मासɉ

मɅ कȧ जायेगी न ͩक Ǒदनɉ मɅ।

(2) ऐसी गणना Ùवारा अͧभĤाÜत मास का कोई भाग Ǒदनɉ मɅ से घटाया जाएगा और Ǒदन

का भाग ͬगना नहȣं जायेगा।

͸çटांत : यǑद कोई बÛदȣ 15 जलाई को छह मास के कारावास से और तीन सौ ǽपये के

ु

जमा[ने के संदाय से या संदाय के åयǓतĐम मɅ छह मास के अǓतǐरÈत कारावास

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 207

को भोगने के ͧलए दंडाǑदçट है, और वह 63 ǽ. संदƣ कर देता है, जो गणना

Ǔनàनानसार कȧ जायेगी

ु

:-

63 ǽ.÷300×6 मास = 126÷100 =

मास

छोड़े जाने कȧ तारȣख, एक मास कटौती करते हयेु, 14 जन आयेगी। जैसा ͩक जन

ू

ू

के पव[वतȸ मास मɅ

ू

31 Ǒदन होते हɇ, मास का 26/100 इकƣीस Ǒदनɉ पर संगͨणत

ͩकया जायेगा। 26/100×31 = 806/100 = 8

Ǒदन। यहां 63 ǽ. के संदाय के

ͧलए पǐरहार एक मास और आठ Ǒदन है।

यǑद बÛदȣ 15 जलाई के बजाय

ु

15 जन को दंडाǑदçट ͩकया गया है

ू

, मास के

86/100 कȧ गणना 30 Ǒदन के मास पर कȧ जाएगी È यɉͩक अĤैल मɅ कोई तारȣख

से मई मɅ कȧ ऐसी तारȣख होगी जो 30 Ǒदन के समान है, जैसे 26/100×30 =

78/10 = 7

Ǒदन ताͩक उस एक मामले मɅ पǐरहार केवल एक होगा।

426. संदाय के बारे मɅ वारंट पर पçठांकन

ृ

.- (1) यǑद ऐसा जमा[ना या इसका कोई

ु

भाग दोषͧसिÙध पर त×काल संदƣ कर Ǒदया जाता है, वारंट जारȣ करने वाला मिजèĚेट वारंट

पर ऐसे संदाय का तØय पçठांͩकत करेगा।

ृ

(2) यǑद संदाय त×पæचात ͩकया जाता है

्

, जमा[ना ĤाÜत करने वाला Ûयायालय

ु

, जब तक ͩक

बंदȣ के वारंट पर यह पहले से हȣ दͧश[त करते हए ͩक वह छोड़ा जा चका है पçठांकन न हो

ु

ु

ृ

,

ͪवǑहत ĤǾप मɅ और अंĒेजी भाषा मɅ जमा[ना वसलȣ कथन लेखबÙध करेगा और उÛहɅ दसरȣ

ु

ू

ू

ĤǓत मɅ Ĥ× य¢त: (और ͩकसी अÛय Ûयायालय के माÚ यम से नहȣं) उन जेलɉ को भेजेगा

िजनमɅ बÛदȣ को दोषͧसिÙध के पæचात Ĥथम बार पǐरǽÙध ͩकया गया था।

्

(3) Ûयायालय का उƣरदाǓय×व तब तक समाÜत नहȣं होगा जब तक ͩक इसे यह दͧश[त करते

हए ͩक ǐरलȣज डायरȣ मɅ आवæ य

ु

क संशोधन ͩकये जा चके हɇ उस जेल

ु

, िजसमɅ बÛदȣ पǐरǽÙध

ͩकया गया है, से अͧभè वीकǓत सǑहत कथन कȧ दसरȣ ĤǓत वापस ĤाÜत नहȣं होती है।

ृ

ू

(4) मल जमा[ना वसलȣ कथन

ू

ु

ू

, वारंट के साथ फाईल ͩकया जाएगा और दंडादेश काया[िÛवत हो

जाने के पæचात इसके साथ लौटाया जाएगा।

्

(5) यǑद बÛदȣ का जमा[ना वसलȣ कथन जेल को उसके जमानत पर उÛमोͬचत हो जाने के

ु

ू

पæचात ĤाÜत होता है

्

तो जेलर, जारȣ करने वाले Ûयायालय को कथन लौटाने से पव[ू, तØ य का

अͧभलेख करते हुए ͩक जमा[ने का संदाय ͩकया जा चका है

ु

ु

, बÛदȣ के नाम के सामने Ĥवेश

रिजèटर मɅ Ĥͪवçटȣ करेगा।

427. कालावͬधयां जो दंडादेश मɅ ͬगनी नहȣं जायɅगी.- Ǔनàनͧलͨखत मामलɉ मɅ,

èवÍछÛद कालावͬध के Ǿप मɅ जानी जाने वालȣ, कारागार के बाहर बिÛदयɉ Ùवारा ǒबताई हई

ु

कालावͬध, दंडादेश मɅ नहȣं ͬगनी जायेगी, अथा[त्:-

(क) Ǔनकल भागना;

(ख)

जमानत;

208 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) आपात छÒटȣ या आपात पैरोल को सिàमͧलत करते हए दंडादेश कȧ Ǔनलंǒबत

ु

ु

कालावͬध;

(घ) अè थायी छोड़े जाने का अनͬधकत ͪवèतारण

ृ

;

(ङ) दंडादेश कȧ Ǔनलंǒबत कालावͬध, यǑद Ûयायालय Ùवारा Ǔनदेͧशत कȧ गई है;

(च) सशत[ छोड़े जाने कȧ शत[ का अǓतĐमण; और

(छ) Ĥ×यप[ण।

428. बÛ दȣ के अंतरण के मामले मɅ दंडादेश का भोगा जाना.- बÛ दȣ अंतरण

अͬधǓनयम, 1950 (1950 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 29) के उपबंधɉ के अधीन एक राÏ य

के कारागार से दसरे राÏ य

ू

के कारागार मɅ हटाये गये ͧसÙधदोष बिÛदयɉ के संबंध मɅ यह

समझा जायेगा ͩक वे उस कारागार मɅ, जहां वे अंतǐरत ͩकये गये हɇ, उनके मल दंडादेश को

ू

भोग रहे हɇ।

429. छोडे गये बÛ दȣ

़

का पनु:Ĥवेश.- (1) जब सशत[ Ǿप से छोड़ा गया बÛ दȣ उस

Ǔनबंधन के अǓतलंघन के कारण, िजस पर वह छोड़ा गया था, कारागार मɅ पनु:Ĥͪवçट ͩकया

जाता है, उसके दंडादेश का अपय[वͧसत भाग सरकारȣ आदेशɉ कȧ ĤािÜत के ͧलए Ĥती¢ा के

ǒबना काया[िÛ वत ͩकया जायेगा, जो ऐसे बÛ दȣ के Ĥवेश पर कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख के

ु

माÚ यम से त× काल लाग ͩकया जाएगा।

ू

(2) ऐसे मामलɉ मɅ, दंडादेश का अपय[वͧसत भाग बÛ दȣ के कारागार मɅ पनु:Ĥवेश कȧ तारȣख

से Ĥारंभ होना समझा जायेगा।

430. एक से अͬधक ‘‘è वÍछÛ द’’ कालावͬध रखने वाले मामले.- (1) उन मामलɉ मɅ

जहां एक से अͬधक ‘‘è वÍछÛ द’’ कालावͬधयां हɇ, समè त ऐसी कालावͬधयɉ का संकͧलत योग

Ǒदनɉ के Ǔनबंधनɉ के अनसार ͧलखा जाएगा और मÉ य

ु

ु

दंडादेश मɅ जोड़ा जाएगा।

(2) दोषͧसिÙध कȧ तारȣख से ͬगनते हएु, तारȣख िजस पर इन कालावͬधयɉ का कल å य

ु

पगत

होता है, दंडादेश कȧ समािÜत कȧ तारȣख होगी।

è पçटȣकरण : è वÍ छÛ द कालावͬध से बÛ दȣ Ùवारा जेल के बाहर ǒबतायी हई कालावͬध

ु

अͧभĤेत है।

431. छोड़े जाने कȧ तारȣख पर Û यायालय मɅ उपिèथत होना.- (1) ͧसÙधदोष के

मामले मɅ िजसे उसके छोड़े जाने के Ǒदन, उस मामले के ͧलए िजसके ͧलए वह जमानत पर

नहȣं है, Û यायालय मɅ उपिèथत होना हो, उसे Ĥात: छोड़े गये बÛ दȣ के Ǿप मɅ माना जायेगा

और एक ͪवचाराधीन बÛ दȣ के Ǿप मɅ Û यायालय भेजा जाएगा।

(2) यǑद बÛ दȣ अǓतǐरÈ त कारावास के ͧलए दंͫडत ͩकया जाता है, तो उस तारȣख पर, दंडादेश

कȧ गणना ठȤक अगले Ǒदन से कȧ जाएगी।

432. जब कोई ͪवदेशी कारावास कȧ ͩकसी अवͬध के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है.-

यǑद ͩकसी ͪवदेशी को, िजसे ͪवदेशी अͬधǓनयम, 1946 (1946 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं.

31) कȧ धारा 4 के अधीन ͬगरÝतार और ǓनǽÙध ͩकया गया है, कारावास कȧ अवͬध भोगनी

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 209

हो, तो उÈ त अͬधǓनयम के अधीन Ǔनरोध कȧ कालावͬध, उस कारावास के ͩकसी दंड कȧ

कालावͬध के अनÛ य और अǓतǐरÈत होगी जो उस पर अͬधरोͪपत ͩकया जा सकेगा।

433. बÛ दȣ कȧ पनु:ͬगरÝतारȣ और पनु:पकड़े जाने पर छोड़े जाने कȧ तारȣख कȧ

गणना.- बÛदȣ जो, दोषͧसिÙध के पæ चात जमानत पर छोड़ा गया है ͩकत त× प

्

ं

ु

æ चात उसे

्

दंडादेश भोगने के ͧलए कारागार को पनु:सपद[ ͩकया जाता है या जो Ǔनकल भागा है और

ुु

त× पæ चात पन

्

ु:पकड़ा जाता है, के छोड़े जाने कȧ तारȣख कȧ गणना करने मɅ Ǔनà नͧलͨखत

रȣǓत अपनाई जाएगी, अथा[त्:-

(क) Ǒदनɉ कȧ संÉ या िजसके ͧलए बÛ दȣ जमानत पर था, या è वÍ छÛ द था,

छोड़े जाने और पनु:ͬगरÝतारȣ, या Ǔनकल भागने और पनु:पकड़े जाने

के Ǒदन को छोड़कर दंडादेश कȧ अवͬध मɅ जोड़ी जाएगी, और

(ख) दोषͧसिÙध कȧ तारȣख से गणना करते हएु, िजस पर इन कालावͬधयɉ

का योग åयपगत होता है, दंडादेश कȧ समािÜत कȧ तारȣख होगी।

è पçटȣकरण : 1 जनवरȣ को एक मास के कारावास से दंडाǑदçट बÛ दȣ 15 जनवरȣ को Ǔनकल

भागता है और 16 को पनु:पकड़ा जाता है तो 31 जनवरȣ पर मल वारंट पर

ू

छोड़े जाने का हकदार होगा।

434. जमानत के दौरान काǐरत अपराध.- यǑद एक ͧसÙधदोष बÛ दȣ, िजसे जमानत

पर छोड़ा गया है, उसकȧ जमानत कालावͬध के दौरान कोई अपराध काǐरत करता है और उसे

कारागार मɅ पनु:Ĥͪवçट ͩकया जाता है, è वÍ छÛ द कालावͬध कȧ गणना उसके पनु:Ĥवेश कȧ

तारȣख तक ͬगनी जाएगी।

435. जमा[ने के संदाय मɅ å य

ु

ǓतĐम पर कारावास के दंडादेश कȧ गणना.- जमा[ने के

ु

संदाय मɅ å यǓतĐम पर अͬधǓनणȸत ͩकये जाने वाले दंडादेशɉ कȧ गणना Ǔनà नानसार कȧ

ु

जाएगी:-

(क) जमा[नɉ के संदाय मɅ åयǓतĐम पर अͬधरोͪपत दंडादेश साथ

ु

-साथ नहȣं चल

सकɅ गे;

(ख) यǑद जमा[ने के संदाय मɅ å य

ु

ǓतĐम पर कारावास से दंडाǑदçट कोई बÛ दȣ,

ऐसा कारावास भोगने के दौरान दसरा दंडादेश ĤाÜत करता है

ू

, िÙवतीय

दंडादेश उस तारȣख से Ĥारंभ होगा िजस पर Ĥथम दंडादेश समाÜत होता है

या यǑद जमा[ना संदƣ कर Ǒदया जाता है तो संदाय कȧ तारȣख से Ĥारंभ

ु

होगा।

è पç टȣकरण : एक बÛ दȣ 31 जनवरȣ को 300 ǽ. का जमा[ना संदƣ करने के ͧलए या उसके

ु

å यǓतĐम मɅ दो मास के कठोर कारावास के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है और

उसी वष[ 12 फरवरȣ को वह दसरे मामले मɅ चार मास के अǓतǐरÈत कारावास

ू

के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है। 28 फरवरȣ को पण[ जमा[ना संदƣ कर Ǒदया

ू

ु

जाता है। चार मास के कारावास का दंडादेश 28 फरवरȣ से Ĥारंभ होगा न ͩक

31 जनवरȣ से।

210 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) यǑद जमा[ने के संदाय मɅ åयǓतĐम पर कारावास कȧ अवͬध से दंडाǑदçट बÛ दȣ

ु

,

या तो उसी समय पर या त× पæ चात्, कारावास कȧ दसरȣ अवͬध या अवͬधयɉ

ू

के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है तो Ĥारंͧभक दंडादेश, कारावास के समèत पण[

ू

दंडादेशɉ कȧ समािÜत तक Ĥाè थगन मɅ रखा जाएगा और यह उस कालावͬध से

पव[ या जब तक ͩक कारावास जारȣ रहता है

ू

, जमा[ने के संपण[ या भागत

ु

ू

:

संदाय पर पण[त

ू

: या भागत: बाǓतल ͩकया जायेगा।

è पç टȣकरण : यह Ǔनयम उस बÛ दȣ का मामला अंतव[ͧलत करता है िजसके कारावास का

Ĥथम दंडादेश केवल जमा[ने के

ु

संदाय मɅ å यǓतĐम का है। त× पæ चात ्

अͬधरोͪपत कारावास का मÉ य

ु

दंडादेश, Ĥथम दंडादेश कȧ तारȣख से ͬगना

जायेगा और जब तक ͩक कारावास उस मÉ य

ु

दंडादेश से ͧभÛ न अͧभधान का

ना हो, जमा[ने के संदाय मɅ å य

ु

ǓतĐम पर कारावास अंत मɅ Ĥभावी होगा,

यÙयͪप जब मÉय दंडादेश अͬधǓनणȸत ͩकया गया तब इसका भाग पहले से

ु

हȣ भोगा जा चका है। ऐसे मामले मɅ जमा[ने के संदाय मɅ å य

ु

ु

ǓतĐम पर

कारावास मÉ य

ु

दंडादेश के Ĥभावी होने से पव[ पण[ ͩकया जाएगा।

ू

ू

(घ) कारावास, जो जमा[ने के संदाय मɅ å य

ु

ǓतĐम पर अͬधरोͪपत ͩकया जाता है,

जब भी वह जमा[ना या तो संदƣ कर Ǒदया जाता है या ͪवͬध कȧ ĤͩĐया

ु

Ùवारा उदगहȣत कर ͧलया जाता है

ृ

, समाÜत हो जाएगा।

(ङ) यǑद कोई बÛदȣ कारावास के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है, िजसका संपण[ या

ू

कोई भाग ͩकसी जमा[ने के संदाय मɅ å य

ु

ǓतĐम पर है, और यǑद जमा[

ु

ना या

इसका भाग त× काल संदƣ नहȣं ͩकया जाता है, तो छोड़े जाने कȧ तारȣखɅ

संगͨण त कȧ जायɅगी और बÛदȣ के वारंट और वƣ पğ और रिजè ट

ृ

रɉ मɅ ऐसे

Ĥͪवçट कȧ जायɅगी ͩक जमा[ने के संदाय और असंदाय के सा

ु

थ, दोनɉ सͬचत

ू

हɉ।

436. जमा[ने के संदाय कȧ सचना

ु

ू

.- (1) जब बिÛ दयɉ पर अͬधरोͪपत जमा[ने Û या

ु

यालय

Ùवारा वसल कर ͧलये जाते हɇ

ू

, तो इसकȧ सचना अधी¢क Ùवारा Û या

ू

यालय से ĤाÜत कȧ

जाएगी।

(2) यǑद ͧसÙधदोष अÛयğ अंतǐरत ͩकया गया है, तो अधी¢क ͪवशेष संदेशवाहक या è पीड

पोèट Ùवारा ऐसी सचना उस जेल को

ू

अĒेͪषत करेगा िजसमɅ ͧसÙधदोष अंतǐरत ͩकया गया

है।

(3) जमा[ने से संबंͬध

ु

त समèत सचनायɅ अͧभè वी

ू

कत कȧ जायɅगी।

ृ

(4) जमा[ने से संबंͬधत ͩकसी ऐसी सचना पर कोई कार[वाई नहȣं कȧ जाएगी िजस पर

ु

ू

Ûयायालय कȧ मġा नहȣं हो और ऐसी सचना समͬचत अͬधĤमाणीकरण के

ु

ू

ु

ͧलए और

Û यायालय कȧ मġा लगाये जाने के ͧलए Û या

ु

यालय को लौटाई जायेगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 211

437. बिÛ दयɉ को सͬचत ͩकया जाना

ू

.- (1) जब जमा[ना संदƣ कर Ǒदया जाता है

ु

,

संबंͬधत बÛ दȣ को सͬचत ͩकया जाएगा और संदाय को रिजèटर मɅ

ू

, वारंट पर और बÛ दȣ के

वƣ पğ पर सà य

ृ

क Ǿ

्

प से अंͩकत ͩकया जाएगा।

(2) रिजè टर और वारंटɉ और वƣ पğɉ मɅ Ĥͪविçटयां अधी¢क या जेलर Ùवारा हè ता

ृ

¢ǐरत कȧ

जायɅगी।

438. ĤͩĐया जब दंडादेश Ǔनलंǒबत ͩकया जाता है.- (1) जब अपील Û यायालय Ǔनदेश

देता है ͩक दंडादेश या आदेश, िजसके ͪवǽÙध अपील कȧ गयी है, का Ǔनçपादन Ǔनलंǒबत

ͩकया जाये, अपीलाथȸ, यǑद ऐसे Û यायालयɉ के उƣरभावी आदेशɉ के लंǒबत रहते हए कारागार

ु

मɅ ǓनǽÙध है, के साथ सभी बातɉ मɅ ͪवचाराधीन बÛदȣ के Ǿप मɅ åयवहार ͩकया जायेगा।

(2) यǑद अपीलाथȸ अंततोग×वा कारावास या आजीवन कारावास के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता

है, तो वह कालावͬध, िजसके दौरान मल दंडादेश Ǔनलंǒबत था

ू

,-

(क) यǑद उस समय पाǐरत ͩकया गया, जब बÛदȣ कारागार मɅ था, सिàमͧलत कȧ

जायेगी, और

(ख) यǑद तब पाǐरत ͩकया गया जब बÛदȣ èवÍछÛद था, अ वͬध कȧ गणना करने

मɅ िजसके ͧलए वह अपील Ûयायालय Ùवारा दंडाǑदçट ͩकया गया था,

अपविज[त ͩकया जायेगा।

439. जब पनु:ͪवचारण का आदेश ͩकया जाता है.- जब Û यायालय पनु:ͪवचारण के

पæ चात दंडादेश पाǐरत करता है

्

, या अपील पर मल दंडादेश उलट Ǒदया जाता है और

ू

पनु:ͪवचारण (नये ͪवचारण) का आदेश ͩकया जाता है, तब पव[ दंडादे

ू

श या उसका भाग, जो

ͩक नये ͪवचारण से पव[ बÛ दȣ

ू

भोग चका

ु

है, जब तक ͩक ͪवǓनǑद[ç ट Ǿप से अÛ यथा ǓनǑदç ट

न ͩकया जाये, नये ͪवचारण के पæ चात अͬधरोͪपत दंडादेश के लेखे

्

, उस कालावͬध को

छोड़कर िजसके दौरान बÛदȣ è वÍ छÛ द था, भी संगͨणत ͩकया जायेगा।

440. पृथक वारंट का जारȣ ͩकया जाना

्

.- उन समèत मामलɉ मɅ िजनमɅ दंडादेश या

आदेश उपांतǐरत ͩकया या उलट Ǒदया जाता है, चाहे अपील हो या पनरȣ¢ण

ु

, Ĥ×येक बÛदȣ के

बारे मɅ, िजसका दंडादेश उपांतǐरत या उलट Ǒदया गया है, पथक वारंट जारȣ ͩकया जायेगा।

ृ

्

441. ĤͩĐया जब कोई दंडादेश पçट ͩकया जाता है

ु

.- (1) जब उÍच Û यायालय से

ͧभÛ न अपील Û यायालय Ùवारा अपील नामंजर कȧ जाती है

ू

, या दंडादेश पçट ͩकया जाता है

ु

,

तो उस आशय कȧ सचना ऐसे अपील Û या

ू

यालय Ùवारा कारागार के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को भेजी

जायेगी और ऐसा आदेश अͧभलेख के ͧलए Ǔनचले Û यायालय को भी संसͬचत ͩकया जाएगा।

ू

(2) जब ͩकसी बÛदȣ Ùवारा अपील या पनरȣ¢ण आवेदन कȧ उÍच Û या

ु

यालय Ùवारा नामंजरȣ

ू

कȧ सचना उस Ûयायालय को दȣ जाती है िजसके Ùवारा ऐसा बÛ दȣ

ू

ͧसÙधदोष ͩकया गया था,

ऐसा Û यायालय ऐसे Ǔनण[य कȧ सचना त×काल बÛ दȣ

ू

को Ǒदलवायेगा।

(3) सेशन Û यायालय Ùवारा म×य के दंडादेश कȧ पिçट के ͧलए उÍच Û या

ृ

ु

ु

यालय को ǓनǑद[çट

मामलɉ मɅ, उÍच Û यायालय अपने आदेश कȧ ĤǓत सेशन Û यायालय को भेजेगा जो तब

कारागार के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को वारंट जारȣ करेगा।

212 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

442. बÛ दȣ को उसकȧ अपील या आवेदन के पǐरणाम के बारे मɅ सचना

ू

.- ͩकसी वारंट

या आदेश या सचना कȧ ĤािÜत के समèत मामलɉ मɅ अधी¢क पğ Ùवारा अͧभèवीकǓत देगा

ू

ृ

और बÛदȣ को उसकȧ अपील या आवेदन के पǐरणाम बाबत सͬचत करेगा।

ू

443. अपील पर उपांतǐरत दंडादेश कȧ गणना.- जब अपील Û यायालय धारा को

पǐरवǓत[त ͩकये ǒबना Ǔनचले Û यायालय Ùवारा पाǐरत दंडादेश को माğ उपांतǐरत करता है, या

जब अपील Û यायालय दोषͧसिÙध धारा या दंड धारा या अÛ यथा पǐरवत[न करने के Ùवारा

नया दंडादेश पाǐरत करता है, तो अंततोग×वा पाǐरत दंडादेश मल दंडादेश के अधीन कारावास

ू

के Ĥथम Ǒदन, जब तक ͪवशेष Ǿप से अÛ यथा ǓनǑद[çट न ͩकया जाये, से ͬगना जायेगा।

444. दो दंडादेशɉ मɅ से Ĥथम को बाǓतल ͩकये जाने का Ĥभाव.- जब कोई बÛ दȣ एक

ͪवचारण पर दो पथक वारंटɉ के अधीन कारागार को सपद[ ͩकया जाता है

ृ

्

ुु

, और एक वारंट मɅ

का दंडादेश दसरे वा

ू

रंट मɅ के दंडादेश के अवसान पर Ĥभावी होना है, Ùव ि◌तीय दंडादेश कȧ

तारȣख अपील मɅ Ĥथम दंडादेश के अपाèत होने कȧ दशा मɅ, उस तारȣख से Ĥभावी होना

उपधाǐरत कȧ जाएगी िजस पर वह Ĥथम या मल दंडादेश के अधीन कारागार को सपद[ ͩकया

ू

ुु

गया था।

445. दो पथक दंडादे

ृ

्

शɉ का Đमवार चलना.- जब पथक ͪवचारण मɅ पथक दंडादेश

ृ

ृ

्

्

पाǐरत ͩकये गये हɇ और दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ

धारा 427 के अधीन दंडादेश Đमवतȸ Ǿप से चल रहे हɇ, िÙवतीय दंडादेश का Ĥवत[न, Ĥथम

दंडादेश के अपील पर अपाèत होने कȧ दशा मɅ िÙवतीय मामले मɅ दोषͧसिÙध कȧ तारȣख से

Ĥारंभ होगा।

͸çटांत:

(i) कोई बÛदȣ 1 जलाई को दो अपराधɉ के ͧलए छह मास के कारावास कȧ दो

ु

कालावͬधयɉ के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है। अपील पर Ĥथम दंडादेश 31

अगèत को अͧभखंͫडत ͩकया जाता है तो बÛदȣ 31 Ǒदसàबर को छोड़े जाने का

हकदार होगा।

(ii) कोई बÛदȣ 1 जलाई को छह मास के कारावास से और

ु

1 अगèत को छह मास के

कारावास कȧ दसरȣ कालावͬध के ͧलए दंडाǑदçट ͩकया जाता है। अपील पर Ĥथम

ू

दंडादेश 31 अगèत को अͧभखंͫडत ͩकया जाता है। बÛदȣ 31 जनवरȣ को छोड़े

जाने का हकदार होगा।

446. दंडादेश को बाǓतल करने और पनु:ͪवचारण के अपील Û यायालय के आदेश का

पǐरणाम.- (1) जब अपील Û यायालय कोई दंडादेश बाǓतल करता है और Ǔनदेश देता है ͩक

बÛदȣ का पनु:ͪवचारण ͩकया जाये, और बÛदȣ को जमानत पर छोड़े जाने के ͧलए वारंट ĤाÜत

नहȣं होता है, बÛ दȣ को ͪवचाराधीन याड[ ĤǓतĤेͪषत ͩकया जायेगा (जब तक ͩक वह कोई दसरा

ू

दंडादेश नहȣं भोग रहा हो) और अधी¢क ͪवचारण लंǒबत रहते हए उसे अͧभर¢ा के ͧलए

ु

सपद[ करने वाले Û या

ुु

यालय को वारंट के ͧलए आवेदन करेगा यǑद ऐसा वारंट उसी समय नहȣं

Ǒदया जाता है।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 213

(2) ऐसे वारंट मɅ वह Û यायालय िजसके Ùवारा बÛ दȣ का ͪवचारण ͩकया जाना है और वह

तारȣख िजस पर उसे Û यायालय के सम¢ Ĥèतत ͩकया जाना है

ु

, उपवͨण[त होगी।

अÚ याय 17

कारागार अनशासन और दैǓनकचया[

ु

447. कारागार अनशासन

ु

.- कारागार अनशासन को

ु

,-

(क) माग[दश[न और परामश[ सǑहत, अंत:वाͧसयɉ कȧ कǑठन पǐरिèथǓतयɉ कȧ

सहानभǓतपण[ और धैय[पण[ समझ

ुू

ू

ू

, जो उनके ͧलए संवेगा×म क अवलंब

आधार के Ǿप मɅ काय[ करेगी;

(ख)

परामश[ उनके मानस मɅ नैराæय के ͪवǽÙध Ǔनवारक उपाय के Ǿप मɅ भी

काय[ करेगा;

(ग) Ĥो×साहनɉ और परèकारɉ कȧ Ĥणालȣ पर

ु

ु:è थाͪपत करना जो सधार के पथ पर

ु

तीĭ ĤगǓत कर रहे योÊ य अंत:वाͧसयɉ Ùवारा èवीकार कȧ जायेगी; और

(घ) अधी¢क और अÛ य कारागार काͧम[कɉ कȧ ओर से अनकरणीय आचरण करके

ु

बिÛ दयɉ को è वÍ छÛ द समाज मɅ लौटने और इसे भावी पीǑढ़ यɉ के ͧलए

बेहतर è थान बनाने के ͧलए Ĥो×साǑह त करने के ͧलए काय[ ͩकया जायेगा।

Ùवारा समथ[न ͩकया जायेगा और मानवीय चेहरा Ǒदया जायेगा।

448. कारागार अनशासन का ͪवè ता

ु

र.- कारागार अनशासन संè था

ु

गत जीवन के

समè त पहलओं को सिàमͧलत करेगा जैसे ͩक

ु

,-

(क) अÍछे è वाè Øय का अनशासन

ु

;

(ख) काय[ का अनुशासन;

(ग)

समͬचत å य

ु

वहार का अनशासन

ु

;

(घ)

ͧश¢ा और अͬधगम का अनशासन

ु

; और

(ङ)

जीवन के बेहतर पहलओं मɅ अͧभǽͬच का अनशासन।

ु

ु

449. दैǓनक चया[.- (1) बैरकɉ के बाहर बिÛ दयɉ कȧ गǓतͪवͬधयɉ को सè प

ु

çटत: देखने

के ͧलए बैरकɅ और कोठरȣ परे वष[

ू

सवेरे यथाशÈय शीē खोलȣ जायɅगी।

(2) बैरकɉ को खोलने से बीस ͧमनट पव[ू, जगाने कȧ घंटȣ या घͫड़ याल बजाया जायेगा और

ͧसÙधदोष ओवरͧसयर और चौकȧदार तब बिÛदयɉ को जगायɅगे और उनसे उनके ǒबछौनɉ को

झड़वायɅगे और तरȣके से तह करवायɅगे।

(3) बÛदȣ (Ĥ×येक अपना ǒबछौना अपनी सोने कȧ बथ[ पर åयविèथत करके) तब गेट पर

अĒ जोड़े सǑहत बैरक के केÛ ġ मɅ नीचे दोहरȣ कतार मɅ बैठɅगे।

(4) ͧसÙधदोष अͬधकारȣ अͧभǓनिæचत करɅगे ͩक È या कोई बÛ दȣ बीमार है या ͬचͩक×सा

अधीनè थ से ͧमलने का इÍछक है।

ु

(5) ये सब कतार के पçठ भाग पर रखे जायɅगे और जे

ृ

लर, उप-जेलर, मÉ य

ु

वाड[र और वाड[रɉ

के आगमन पर, वाड[ खोला जाएगा और बिÛ दयɉ को जोͫड़ यɉ मɅ बाहर Ǔनकाला जायेगा,

214 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

तलाशी लȣ जायेगी, ͬगना जायेगा और हवालात ǐरपोट[ पèतक मɅ Ĥͪविçटयɉ के साथ उनके

ु

संÉ यांकɉ को जांचा जाएगा।

450. बीमार बिÛदयɉ का उपचार.- (1) बैरके खोले जाने और बिÛदयɉ कȧ गणना के

पæचात्, उÛ हɅ Ĥसाधनɉ के ͧलए ले जाया जायेगा और वहां से कम दरȣ पर लाइन मɅ बैठाया

ू

जायेगा, इस दौरान जो ऐसा करने के इÍ छुक हɉ उÛ हɅ बारȣ-बारȣ से शौचालय जाना अन£ात

ु

ͩकया जाएगा।

(2) इस परेड के दौरान वे बÛ दȣ, जो बीमार हɇ, शेष से लगभग 1 मीटर कȧ दरȣ पर बैठाये

ू

जायɅगे और ͬचͩक×सा अधीनè थ Ùवारा Ǔनरȣͯ¢ त ͩकये जायɅगे, जो देखेगा ͩक वे ऐसा उपचार

ĤाÜत करɅ जैसा आवæ यक है; ͩकत यǑद कोई बÛ दȣ

ं

ु

गंभीर Ǿप से बीमार Ĥतीत होता है तो

उसे त×काल अè पताल भेजा जायेगा।

451. Ĥसाधन परेड.- (1) समè त Ĥसाधन परेडɉ पर Ĥ× येक बÛ दȣ को Ĥसाधन मɅ कम

से कम पांच ͧमनट और अͬधक, यǑद आ× यंǓतक Ǿप से आवæ यक हो, अन£ात ͩकया जाएगा।

ु

(2) Ĥ×येक Ĥसाधन परेड आधा घंटा से अͬधक नहȣं होगी और इसके ͧलए Ĥ×येक शौचालय

का उपयोग करने के ͧलए बिÛ दयɉ कȧ संÉ या के 1:6 के अनपात मɅ क¢ अंतͪव[çट ͩकये

ु

जायɅगे और Ĥ×येक शौचालय से संलÊन धलाई è था

ु

न का Ĥ×येक चार शौचालय सीटɉ के ͧलए

एक क¢ होगा।

(3) Ĥसाधन परेड Ĥभारȣ वाड[र Ùवारा सावधानीपव[क ͪवǓनयͧमत कȧ जा

ू

येगी जो एक बार मɅ

उतने हȣ बिÛ दयɉ को भीतर जाना अन£ात करेगा िजतने ǐरÈ त

ु

क¢ हɇ।

452. बिÛ दयɉ के ͧलए अÛ य दैǓनक काय[.- (1) दैǓनक Ǔनवͪƣ काय[ मɅ भाग लेने के

ृ

पæ चात समè त

्

बÛ दȣ Ĥाथ[ना सभा मɅ भाग लɅगे।

(2) Ĥाथ[ना सभा पण[ होने पर

ू

, बिÛ दयɉ को उनके दांत साफ करने के Ĥयोजन के ͧलए è नान

मंच को Ĥगͧमत हɉगे और तब वे अपना मंह और हाथ धोयɅगे।

ु

(3) धलाई परेड के पæ चा

ु

त्, Ĥात:काल का नाæ ता ͪवतǐरत ͩकया जायेगा और नाæ ते के पण[

ू

होने पर बिÛ दयɉ को अपने हाथ और भोजन करने के पाğ धोना अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(4) तब वे गɇग बÈ स

ु

के अनसार उनके काय[ दलɉ मɅ å य

ु

विè थ त ͩकये जायɅगे और उसी

समय जेलर उप-जेलरɉ के साथ, यǑद आवæ यक हो, दलɉ के ͩकसी पǐरवत[न कȧ å यवè था

करेगा जो आवæ यक हो, वह बिÛ दयɉ के वƣ पğɉ मɅ काय[ के ͩकसी

ृ

पǐरवत[न का आदेश नहȣं

कर सकेगा, या उसके आÙय¢र के अधीन ऐसी Ĥͪविçटयां कर सकेगा और गɇग बÈ स

ु

मɅ ऐसे

पǐरवत[नɉ के Ĥͪवç ट होने पर और यह ͩकये जाने के पæ चात रोल मांगे जायɅगे

्

, और दलɉ को

उनके काय[ è थानɉ को Ĥगͧमत ͩकया जायेगा।

453. समादेश या ͧसगनल का उपयोग.- (1) जब भी बिÛ दयɉ को जेल के एक भाग

से दसरे को Ĥगͧमत ͩकया जाता है या दलɉ मɅ बैठे या खड़े हɉ

ू

, ͧसवाय जब वाè तͪवक Ǿप

से भोजन ले रहे हɉ या काम पर हɉ या जब Ǔनरȣ¢ण के ͧलए परेड मɅ हो, वे जोड़ ◌ो◌ं कȧ

कतारɉ मɅ å यविèथत ͩकये जायɅगे और समादेश या ͧसगनल कȧ आ£ा पर खड़े हɉगे, आगे

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 215

बढ़Ʌगे, ǽकɅ गे या नीचे बैठɅगे। इसमɅ इसके पæ चात उपबंͬधत Ǔनयमɉ मɅ यथा वͨण[त परेडɉ को

्

काया[िÛ वत करने मɅ इस रȣ Ǔत का अनसरण ͩकया जायेगा।

ु

(2) इन परेडɉ पर ͧसगनल Ĥाय: घंटȣ या घंटे कȧ आवाज हɉगे।

454. समादेश और ͧसगनल कȧ रȣǓत.- (1) जब कभी जेलर या उससे वǐरçठ रɇक का

कोई अͬधकारȣ बिÛ दयɉ के दल का दौरा या Ǔनरȣ¢ण करता है, बÛ दȣ काय[ करना छोड़ दɅगे

और खड़े हो जायɅगे और यǑद Ĥगमन कर रहे हɉ, तो समादेश कȧ आ£ा पर िè थर खड़े हो

जायɅगे, िजसका समादेश Ùवारा संͯ¢Ü त अंतराल के पæ चात पालन ͩकया जायेगा।

्

(2) समादेश, दल के Ĥभारȣ अͬधकारȣ Ùवारा Ǒदया जायेगा।

(3) बÛ दȣ, जब ͩकसी जेल अͬधकारȣ या आगंतक Ùवारा संबोͬधत ͩकये जा रहे हɉ या

ु

संबोͬधत ͩकये गये हɉ, हाथɉ को बगल से नीचे लटकाये हए सावधान खड़े हɉ

ु

गे।

(4) यǑद बÛ दȣ का वƣ पğ परȣͯ¢त ͩकया जाना अपेͯ¢त हो

ृ

, तो यह बÛ दȣ के बांये हाथ मɅ

खला रखा जायेगा।

ु

455. वक[ शेड और इसका Ùवार.- (1) जहां वक[ शेड पǐरबÙध है और Ùवार के साथ

उपलÞ ध करवायी गयी है, वहां बिÛ दयɉ के Ĥवेश ͩकये जाने के पæ चात् Ùवार बंद रखा जायेगा

और Ùवार कȧ चाबी वक[ शेड या याड[, िजसमɅ वक[ शेड िè थत है, के Ĥभारȣ अͬधकारȣ Ùवारा

रखी जायेगी।

(2) Ĥभारȣ अͬधकारȣ उƣरदायी ठहराया जायेगा ͩक कोई भी बÛ दȣ ǒबना अन£ा या समͬचत

ु

ु

कारण के वक[ शेड मɅ या से बाहर नहȣं जाता है।

456. वक[ शेड मɅ Ĥसाधन का उपयोग.- (1) Ĥ× येक वक[ शेड या अÛ य è थान जहां बÛ दȣ

काय[ करते हɇ वहां Ĥसाधन रखा जायेगा और Ǔनयत समय के अǓतǐरÈ त Ĥसाधन का बिÛ दयɉ

Ùवारा उपयोग बाबत ͬचͩक× सा

्

अधीनè थ को ǐरपोट[ ͩकया जायेगा।

(2) Ǔनयत समय के अǓतǐरÈ त बारंबारता से Ĥसाधन को जा रहा बÛ दȣ, ऐसे भोजन के

अÚ यधीन रहते हए जैसा ͬचͩक× सा

ु

अͬधकारȣ ऐसे मामलɉ के ͧलए Ǔनदेश करे, या तो

ͬचͩक× सा अवलोकन के अधीन पथÈ क

ृ

रण वाड[ या कोठरȣ मɅ रखा जायेगा या यǑद यह

ͪवæ वास करने का पया[Ü त कारण है ͩक बÛ दȣ Ĥसाधन अनावæ यक Ǿप से गया है, तो यह

अǓनयͧमतता जेल अपराध के Ǿप मɅ समझी जायेगी।

(3) नये ͧसÙधदोष बिÛ दयɉ के मामले मɅ, इस Ǔनयम के Ĥवत[न मɅ कछ छट अन£ात कȧ

ु

ू

ु

जायेगी।

457. मÚ याéन परेडɉ के ͧलए घंटȣ बजाना और भोजन लेने के ͧलए ĤͩĐया.- (1)

समè त दल (अंतव[तȸ और बǑहव[तȸ दोनɉ) काय[ रोकɅ गे और Ĥ× येक बÛ दȣ अपने वèğ, कप

और Ü लेट को उठायेगा और अपने दल मɅ आयेगा।

(2) बÛ दȣ तब è नान मंच के Ǔनकट Ĥगͧमत ͩकये जायɅगे, जहां Ĥ× येक बÛ दȣ è वयं को अपने

वè ğɉ से Ǔनव[è ğ करेगा, अपने è नान वè ğ पहनेगा, अपना कप उठायेगा और वह कतार का

बांये हाथ या दांए हाथ का å यिÈ त होने के अनसार

ु

अपने वè ğɉ को अपने दाएं या बांये रखते

हए Ĥ× ये

ु

क बÛ दȣ, è वयं को इस Ĥकार è नान के ͧलए तैयार करेगा;

216 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) तब बÛ दȣ è वयं को सखायɅगे

ु

, अपने वè ğ पहनɅगे और भोजन मंच के ͧलए Ĥगͧमत

करवाये जायɅगे जहां वे पनु:दो कतारɉ मɅ पथक हो जायɅगे

ृ

्

, Ĥ× येक कतार को एक मंच पर

बैठाया जायेगा और मंच पर उनकȧ Ü लेटɅ जमा कȧ जायɅगी।

(4) तब रसोइये Ĥ× येक Ü लेट मɅ भोजन कȧ समͬचत माğा ͪवतǐरत करɅगे और बिÛ द

ु

यɉ को

उनके भोजन से मिÈ खयɉ को दर रखने के ͧलए अनǑदçट ͩकया जायेगा।

ू

ु

(5) यǑद कोई बÛ दȣ भोजन कȧ माğा या गणवƣा कȧ ͧशकायत करता है

ु

, उसे खड़े होने,

अपना भोजन उठाने और è वयं को दसरɉ से पथक करने को आदेͧशत ͩकया जायेगा

ू

ृ

्

, तब उसे

अपना भोजन खाने के ͧलए आदेͧशत ͩकया जाएगा।

(6) कƣ[å याǾढ़ अͬधकारȣ ͧशकायत के कारण कȧ तरंत जांच करेगा

ु

; यǑद यह कम आबंटन के

ͧलए है, तो वह राशन को तलवायेगा और कमी

ु

, यǑद कोई आपत[ कȧ गयी है

ू

, और å यǓतĐमी

रसोइये कȧ ǐरपोट[ जेलर को करेगा, ͩकÛ तु यǑद ͧशकायत खराब गणवƣा या खराब पका

ु

ने कȧ

है, तो वह मामले कȧ त× काल ǐरपोट[ जेलर को करेगा जो भोजन कȧ जांच करेगा और

ͧशकायत के संबंध मɅ ऐसी आगे जांच करेगा जैसी आवæ यक हो और बंदȣ के वƣ पğ पर

ृ

,

Ĥथम अवसर पर पǐरिè थǓतयɉ कȧ ǐरपोट[ अधी¢क को करेगा।

(7) अधी¢क ͪवǓनæचय करेगा ͩक ͧशकायत Û यायसà मत है या नहȣं और ऐसी कार[वाई

करेगा जैसी आवæ यक हो।

(8) ͧमØया और ͪवÙवेषपण[ ͧशकायत करने वाला कोई बÛ दȣ

ू

दंͫडत ͩकया जायेगा और भोजन

के संबंध मɅ Ĥ× येक ͧशकायत अधी¢क को ǐरपोट[ कȧ जायेगी।

(9) जब बÛ दȣ अपना भोजन लेते हɇ तो वाड[र-गाड[ भोजन मंचɉ के चारɉ ओर खड़े हɉगे और

देखɅगे ͩक कोई भी बÛ दȣ अपना भोजन अÛ य को नहȣं सɋपता है या अपने è वयं के आस-पास

èğाͪवत नहȣं करता है।

(10) भोजन परेड मɅ आतरता नहȣं करनी चाǑहए

ु

; बिÛ दयɉ को उनका भोजन अÍ छȤ तरह से

चबाने के ͧलए समय अन£ात ͩकया जा

ु

ना चाǑहए और जब भोजन समाÜ त हो जाता है तो

बÛ दȣ दोहरȣ कतारɉ मɅ एक साथ खड़े हो जायɅगे और è नान मंच के ͧलए Ĥगͧमत हɉगे,

िजसके अंत मɅ दो टब रखे जायɅगे िजनमɅ परȣ वाले भोजन से चावल या चपाǓतयɉ को पथक

ृ

्

करते हए Ĥ× ये

ु

क बÛ दȣ, अपनी Ü लेट मɅ छोड़े गये ͩकसी भोजन के कचरे को फɅ केगा।

(11) मंच पर वे अपनी Ü लेटɅ और मंह धोयɅगे।

ु

458. िÙवतीय Ĥसाधन परेड और त× पæ चात काय[

्

.- (1) इसके पæ चात्, एक ओर

Ĥसाधन परेड रखी जायेगी, जैसी Ĥात: रखी जाती है, ͩकत गम[ मौसम और वषा[ के दौरान

ं

ु

इस परेड के दौरान बÛ दȣ धप के बजाय वाडɟ मɅ या शेड मɅ बैठ सकɅ गे और एक ओवरͧसयर

ू

के Ĥभार मɅ Ĥ× येक बैच को पव[वतȸ कȧ वापसी पर भेजते हए

ू

ु, बैचɉ मɅ Ĥसाधन के ͧलए ले

जाये जायɅगे।

(2) इस परेड कȧ पण[ता पर

ू

, वाड[र-गाड[ पǐरवǓत[त ͩकये जायɅगे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 217

459. रसोइयɉ के è नान और भोजन करने के ͧलए åयवè था.- (1) उन रसोइयɉ के

è नान और भोजन करने के ͧलए पथक åयवè था

ृ

्

यɅ कȧ जायɅगी जो बिÛ दयɉ को भोजन परोसने

के ͧलए Ǔनयोिजत होते हएु सामाÛ य परेडɉ मɅ सिà मͧलत नहȣं हो सकते।

(2) अपराéन मɅ काय[ पनु:Ĥारंभ करने के ͧलए जब घंटȣ या घͫड़ याल बजाया जाता है तो दल

पनु:जांचे जायɅगे और उनके काय[-è थलɉ को Ĥगͧमत करवाये जायɅगे, काय[ करना तब तक

जारȣ रखɅगे जब तक काय[ बंद करने के ͧलए सांय:काल घंटȣ नहȣं बजती है।

460. सांय:काल के और आगे के काय[.- (1) जब सांय:काल घंटȣ बजायी जाती है,

जेल के भीतर और बाहर दोनɉ के समè त काय[, तरंत रोक Ǒदये जायɅगे और वè त

ु

ुएं, औजार

और उपकरण संगहȣत ͩकये जायɅगे और ताले मɅ बंद ͩकये जायɅगे।

ृ

(2) बÛ दȣ मÚ याéन परेडɉ से पव[ इसमɅ यथा उपबंͬधत समǾप ͪवǓनयमɉ के अधीन खाने

ू

,

धोने और Ĥसाधन परेडɉ का पालन करɅगे ͧसवाय, जब तक ͩक ͪवͧशç ट Ǿप से ऐसा करने के

ͧलए आदेͧशत न हो, बÛ दȣ पण[त

ू

: è नान करने के बजाय केवल अपना चेहरा और हाथ

धोयɅगे।

(3) आपवाǑदक मामलɉ मɅ, जहां बÛ दȣ आपवाǑदक Ǿप से मͧलन काय[ पर रखे गये हɇ, जैसे

ͩक गम[ मौसम मɅ ͧमÒटȣ ले जाना, इ× याǑद तो उÛ हɅ अधी¢क से ͧलͨखत आदेश के Ùवारा

सांय:काल परेड पर पण[त

ू

: è नान करना अन£ात ͩकया जा सकेगा।

ु

(4) उप-Ǔनयम (3) मɅ उिãलͨखत परेडɉ के समाÜ त होने के पæ चात दल

्

, यǑद आवæयक हो,

तोड़ Ǒदये जायɅगे और बÛ दȣ शयन बैरकɉ मɅ उनकȧ अवèथ ि◌Ǔत के अनसार å य

ु

विè थ त ͩकये

जायɅगे; ͩकत यथासंभव

ं

ु

वे बÛ दȣ जो साथ-साथ काय[ करते हɇ, साथ-साथ हȣ सोयɅगे।

(5) तब वे उनकȧ बैरकɉ के सम¢ एकğ ͩकये जायɅगे, सावधानीपव[क तलाशी लȣ जायेगी

ू

,

ͬगने जायɅगे और बंद ͩकये जायɅगे।

(6) जेलर या उप-जेलर या हवालात का å यिÈ तश: अधी¢ण करेगा और पव[वतȸ è व

ू

यं का

समाधान करने के पæ चात ͩक राǒğ गाड[ के Ĥभारȣ अͬधकारȣ के पास बिÛ द

्

यɉ कȧ सहȣ संÉ या

उपिèथत है, हवालात ǐरपोट[ पèतक को हè ता

ु

¢ǐरत करेगा।

(7) हवालात राǒğ होने तक पण[ होनी चाǑहये।

ू

(8) बंद करने से पण[ बिÛ द

ू

यɉ के मÚ य छोटे पैकेटɉ मɅ राǒğ भोजन ͪवतǐरत ͩकया जायेगा।

461. बाहर è नान करने का ĤǓतषेध.- जेल से बाहर दल मɅ काय[ कर रहे समè त

बÛ दȣ भीतर लाये जायɅगे और उनसे ͪवͧभÛ न परेडɉ मɅ भाग Ǒदलवाया जायेगा और बिÛ दयɉ

का जेल से बाहर è नान और भोजन करना ĤǓतͪषÙध है।

462. राǒğ पर Ĥसाधन का उपयोग.- (1) Ĥ× येक वाड[ के ͧलए Ĥसाधन उपलÞ ध

करवाये जायɅगे और बÛ दȣ शौच के ͧलए Ĥसाधनɉ का उपयोग केवल तब करɅगे जब वाè तव मɅ

आवæ यक हो और एक Ǔनयम के Ǿप मɅ, इसका उपयोग केवल आपात मामलɉ मɅ ͩकया

जायेगा।

(2) राǒğ मɅ बिÛ दयɉ Ùवारा Ĥसाधनɉ का उपयोग करने कȧ राǒğ चौकȧदार Ùवारा जेलर को

ǐरपोट[ कȧ जायेगी।

218 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) यǑद ऐसा बÛ दȣ बीमार पाया जाता है तो वह अÛ य बिÛ दयɉ से अलग ͬचͩक× सा संĤे¢ण

के अधीन रखा जायेगा।

463. साÜ ताǑहक बैठक मɅ ͧशकायत.- (1) अधी¢क सÜ ताह मɅ एक बार समè त

बिÛ दयɉ कȧ परेड आयोिजत करेगा, जब Ĥ× येक बÛ दȣ को उससे कोई Ǔनवेदन या ͧशकायत

करने का अवसर होगा।

(2) बड़ी जेलɉ मɅ जहां बिÛ दयɉ कȧ बड़ी संÉ या के कारण एक समय पर समè त बिÛ दयɉ कȧ

परेड आयोिजत कराना संभव नहȣं हो, आधे बÛ दȣ पहलȣ सबह परेड कराये जा सकɅ गे और

ु

दसरे आधे अगलȣ सबह।

ू

ु

(3) शीत मास मɅ, यह परेड धप मɅ खले मɅ करवाई जा सकेगी

ू

ु

, ͩकत गम[ मौसम और वषा[

ं

ु

के मौसम मɅ बÛ दȣ आĮय के अधीन परेड करवाये जायɅगे।

(4) इस परेड मɅ बÛ दȣ, इसके è वयं के खंड मɅ Ĥ× येक वग[, दलɉ Ùवारा एकल रेखा मɅ

å यवè थ ि◌त ͩकये जायɅगे।

(5) Ĥ× येक बÛ दȣ से पहले उͬचत Đम मɅ उसके ǒबछावन कȧ चादर, दरȣ, कंबल और वè ğ,

कप, Ü लेट और वƣ पğ Ĥसाǐरत ͩकये जायɅगे।

ृ

(6) वजन घटने वाले समè त बÛ दȣ पथÈ त

ृ

: परेड कराये जायɅगे।

(7) अधी¢क के आगमन पर, Ĥ× येक बÛ दȣ, समादेश कȧ आवाज पर खड़ा होगा, वƣ पğ

ृ

अपने बांये हाथ मɅ उठा लेगा।

(8) अधी¢क को ͧशकायत या Ǔनवेदन करने के इÍ छुक बÛ दȣ ऐसा करɅगे।

(9) तब अधी¢क लाइन से Ǔनकलेगा, Ĥ× येक वण[न कȧ ͧशकायतɉ और Ǔनवेदनɉ को सनेगा

ु

और उन पर आदेश पाǐरत करेगा। वह è वयं का समाधान करेगा,-

(क) ͩक समè त बिÛ दयɉ को वƣ पğ Ĥदƣ ͩकये गये हɇ और ͧल◌ेखे गये हɇ

ृ

;

(ख)

ͩक वगȸकरण Ǔनयम काया[िÛ वत ͩकये गये हɇ;

(ग) ͩक बिÛ दयɉ को पǐरहार सà यक Ǿप से अͬधǓनणȸत और सं

्

सͬचत ͩकया गया

ू

है और ͩक बÛ दȣ जानने मɅ समथ[ हɉगे ͩक उÛ हɉने Èया पǐरहार अिज[त

ͩकया है;

(घ) ͩक बिÛ दयɉ के वजन सà यक Ǿप से ͩकये गये हɇ और वƣ पğɉ पर लेखबÙध

्

ृ

ͩकये गये हɇ;

(ङ) ͩक Įम के ͪवतरण मɅ उसके अधीनè थɉ Ùवारा वजन सावधानीपव[क ͩकये गये

ू

हɇ;

(च) ͩक बिÛ दयɉ को Ĥदƣ वè ğ और ǒबछौना ͪवǑहत मापमान के अनसार हɇ

ु

, ͩक

उन पर बिÛ दयɉ के संÉ यांक ͬचिéनत हɇ और साफ और å यविè थत हɇ;

(छ) ͩक उनके कप और Ü लेटɅ साफ और चमकदार हɇ;

(ज) ͩक बÛ दȣ å यिÈ तगत Ǿप से è वÍछ हɇ, और ͩक उनके बाल Ǔनयमɉ के अनसार

ु

रखे हए हɇ

ु

; और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 219

(झ)

ͩकसी बीमार Ǒदखने वाले बÛ दȣ को बाहर Ǔनकालेगा िजसे वह समझता है

ͩक संĤे¢ण के अधीन रखा जाना चाǑहये।

464. ͪववाद के Ǔनपटारे के ͧलए ĤͩĐया.- (1) अधी¢क या जेलर को कोई अß यावेदन

देने के ͧलए कोई भी बÛ दȣ अपना काय[ या अपनी पंिÈ त नहȣं छोड़ेगा।

(2) जेलर, Ǒदन मɅ कम से कम एक बार, समè त बिÛ दयɉ का दौरा करेगा और उÛ हɅ ͩकसी

आपात मामले पर, जैसे ͩक अपील, हमला या बरा बता[व पर अß या

ु

वेदन और ͧशकायत देने

का अवसर देगा।

(3) अपील या ऐसी कोई ͧशकायत करने का इÍछक कोई बÛ दȣ

ु

, जेलर Ùवारा अधी¢क के

सम¢ लाया जायेगा, ͩकत लघ ͧशकायतɅ और याͬचकायɅ

ं

ु

ु

, यथासंभव शीēता से Ǔनयमानसार

ु

जेलर Ùवारा Ǔनपटायी जायɅगी।

465. जेल अͬधकाǐरयɉ के आदेश का पालन.- बÛ दȣ समè त जेल अͬधकाǐरयɉ के

आदेशɉ का पालन करɅगे। वे ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ के आदेशɉ का भी पालन करɅगे, जब तक

ͩक आदेश जेल ͪवǓनयमɉ के è पçटत: ĤǓतकल न हɉ

ू

, ऐसे मामले मɅ बÛ दȣ यथाशÈ यशीē

मामले कȧ ǐरपोट[ जेलर को करेगा।

466. जेल मɅ सामाÛ य å यवहार.- (1) जब काय[ के संबंध मɅ कोई जांच या अनदेश

ु

आवæ यक है या जब Ĥाͬधकत संपक[ या आदेश

ृ

पहंचाये जा रहे हɉ

ु

, को छोड़कर समè त समय

पण[ शांǓत बनाये रखी जायेगी और जेल मɅ समè त

ू

जोर से बातचीत, गाना, या झगड़ा करना

ĤǓतͪषÙध होगा।

(2) ͩकसी भी बÛ दȣ को राǒğ चौकȧदार और Ôयटȣ पर उपिèथत वाड[र कȧ पण[ अन£ा

ू

ू

ु

अͧभĤाÜत ͩकये ǒबना, ͩकसी भी Ĥयोजन के ͧलए राǒğ मɅ उसका ǒबè तर छोड़ना अन£ात

ु

नहȣं ͩकया जायेगा न हȣ उसे ͩकसी दसरे बÛ दȣ

ू

के ǒबè तर पर बैठना या लेटना अन£ात

ु

ͩकया जायेगा।

467. बिÛ दयɉ के कत[åय.- बिÛ दयɉ Ùवारा Ǔनà नͧलͨखत कत[åयɉ का पालन ͩकया

जाना अपेͯ¢त है, अथा[त्:-

(क) सव[था अपने दलɉ के साथ और जेल के उस भाग के भीतर रहना िजसमɅ वे

पǐरǽÙध ͩकये गये हɇ जब तक ͩक समͬचत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा इसे छोड़ने

ु

के ͧलए आदेͧशत न ͩकया गया हो;

(ख)

जब काय[ पर नहȣं हो तो कतार मɅ रहना और Ǔनयͧमत परेडɉ को सव[था

ͩĐयािÛ वत करना;

(ग) उनको आबंǑटत कायɟ का è वैिÍछक Ǿप से और सावधानीपव[क पालन करना

ू

,

और Ĥयोजन के ͧलए उनको Û यèत सरकार कȧ ͩकसी संपƣ ि◌ कȧ समͬचत

ु

देखभाल करना;

(घ) Ǔनकल भागने के ͩकसी Ĥय× न या Ǔनकल भागने के ͧलए तैयारȣ या ͩकसी

बÛ दȣ या जेल अͬधकारȣ पर आĐमण कȧ ͩकसी गÜत योजना या ष

ु

Ôयंğ

कȧ ǐरपोट[ करना;

220 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ङ) जेल अͬधकाǐरयɉ पर ͩकसी आĐमण के मामले मɅ उनकȧ सहायता करना;

(च) जेल के भीतर न तो जआ खेलना

ु

, न हȣ वè तु ͪवǓनमय करना और न हȣ कोई

खेल खेलना, न हȣ पशु, प¢ी या अÛय पालत रखना

ू

;

(छ) धĨपान नहȣं करना और न हȣ कोई ĤǓतͪषÙध वè त

ू

ु ĤाÜ त करना, धाǐरत

करना या अंतǐरत करना; और

(ज) ऐसा कोई अÛ य क× य

ृ

काǐरत नहȣं करना जो दंड के ͧलए Ǔनयमɉ मɅ

यथाͪवǓनǑद[ç ट कारागार अपराध का गठन करता है।

468. गाड[ का गोलȣ चलाने का Ĥाͬधकार.- (1) ͩकसी बलवे या Ǒहंसक ͪवÜ लव कȧ

दशा मɅ, गाड[ बिÛ दयɉ पर गोलȣ चलाने के ͧलए Ĥाͬधकत हɇ।

ृ

(2) ͩकसी जेल Ǔनयम या ͩकसी ͪवͬधपण[ आदेश कȧ अव£ा के ͧलए अपराधी

ू

, अपराध और

दंड से संबंͬधत अÚ याय 18 मɅ उपबंͬधत Ǔनयमɉ के अनसार दंड के अÚ य

ु

धीन होगा।

469. बीमार बिÛ दयɉ के ͧलए धोबी का Ǔनयोजन.- (1) समè त बÛ दȣ अधी¢क कȧ

साÜ ताǑहक परेड के पव[वतȸ Ǒदन è ना

ू

न परेड पर अपने è वयं के वè ğ धोयɅगे।

(2) उन बीमार बिÛ दयɉ, जो अè पताल मɅ हɇ, के वè ğ और ǒबछौना धोने के ͧलए बÛ दȣ धोबी

भी Ǔनयोिजत ͩकया जा सकेगा।

470. बाल काटने से संबंͬधत उपबंध.- (1) Ĥ× येक ͧसÙधदोष पǽुष बÛ दȣ के बाल

केवल ऐसी सीमा तक और ऐसे समय पर काटे जायɅगे जैसा è वाè Ø य और è वÍ छता को

सǓनिæचत करने के ͧलए आवæ य

ु

क हो:

परंतु,-

(क) अधी¢क, अपने ͪववेकाͬधकार पर, इससे उन समè त बिÛ दयɉ को छट देगा

ू

िजÛ हɅ यह उपबंध घणो× पा

ृ

दक या अपमानजनक होना Û यायोͬचत ठहराता

है;

(ख) ͧसख अपने बाल न तो कटवायɅगे और न हȣ हटायɅगे और उनको कंघɉ का

उपयोग अन£ात ͩकया जायेगा

ु

;

(ग)

ǑहÛ दू चǑटया या ͧशखा रखɅगे

ु

;

(घ)

मसलमानɉ कȧ दाǑढयां छोड़ दȣ जायɅगी यǑद वे चाहते हɇ

ु

;

(ङ)

ͧसÙधदोष के बाल, उसकȧ सहमǓत के ǒबना, उस तारȣख से 30 Ǒदनɉ के

भीतर िजसको वह छोड़े जाने का हकदार है, ͩकसी भी समय नहȣं काटे

जायɅगे;

(च)

यǑद पीड़क जंतु, गंदगी या बीमारȣ के कारण ͬचͩक× सा अͬधकारȣ ͩकसी

बÛ दȣ के केश कतरना या ͧसर शेव करना आवæ यक समझता है, तो यह

उसके ͧलͨखत आदेश पर बÛ दȣ के वƣ पğ पर Ĥͪवç ट

ृ

ͩकये जाने पर

ͩकया जाएगा; और

(छ) कोई बÛ दȣ जो अपनी दाढȣ या मंछ कटवाने कȧ वांछा करता है

ू

, तो उसे

एक सÜ ताह मɅ दो बार, ऐसा करना अन£ात ͩकया जाएगा।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 221

(2) जेल मɅ शेव करने के उपकरण उपलÞ ध करवाने और समͬचत पय[वे¢ण के अधीन काय[

ु

को ͧसÙधदोष ¢ौरकारɉ Ùवारा करवाये जाने कȧ å यवè था कȧ जायेगी।

(3) ͪवचाराधीन बिÛदयɉ को उनके बाल काटना या ͩकसी भी Ǿप मɅ उनकȧ å यिÈ तगत

पहचान को पǐरवǓत[त करने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा

ु

, िजससे ͩक उनको

पहचानना कǑठन हो जाए और इसे Ǔनवाǐरत करने के ͧलए, कɇ ची या ऐसे उपकरण वाड[ मɅ

अन£ात नहȣं ͩकये जायɅगे।

ु

(4) बÛ दȣ िजÛ हɅ जेल मɅ एक मास से अͬधक हो गया है उस लंबाई तक अपने बाल

कटवायɅगे िजतनी तब थी जब वे कारागार मɅ Ĥͪवç ट ͩकये गये थे और उनकȧ मल पहचान

ू

बनाये रखने के Đम मɅ यथाशÈ य संभव इसी लंबाई तक रखे जायɅगे।

(5) जब ͬचͩक× सा अͬधकारȣ समझता है ͩक गंदगी, पीड़क जंत या बीमारȣ के आधार पर यह

ु

आवæ यक है, ͪवचाराधीन बÛ दȣ के बाल काटे जायɅगे, ͩकत उससे अͬधक नहȣं काटे जाएंगे

ं

ु

िजतने è वाè Ø य और सफाई के Ĥयोजन के ͧलए आवæ यक हɉ।

471. अवकाशɉ पर दैǓनक काय[ का Ĥे¢ण.- (1) जेल मɅ, सफाई और जेल पǐरसर

साफ करने को सिà मͧलत करते हएु, चतथ[वग[ काया[लयɉ और अÛ य

ु

आवæ यक काय[ से

अÛ यथा, उन Ǒदनɉ मɅ िजनमɅ ͩकसी भी बÛ दȣ का काय[ करना अपेͯ¢त नहȣं होगा, के ͧसवाय

पव[वतȸ Ǔनयमɉ मɅ उिã ल

ू

ͨखत दैǓनक काय[ रͪववार और अÛ य अवकाशɉ पर भी संĤेͯ¢त ͩकया

जायेगा।

(2) बिÛ दयɉ को रͪववार को दलɉ मɅ याडɟ मɅ Ĥात: दस बजे तक å यायाम करना और

सांयकालȣन परेडɉ से पव[ एक घंटा के ͧलए पन

ू

ु:å यायाम करना अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(3) मÚ यवतȸ समय मɅ वे या तो उनके वाडɟ मɅ या यǑद मौसम पया[Ü त ठंडा हो, तो याडɟ मɅ

कतारɉ मɅ बैठɅगे।

472. माͧसक जनगणना.- Ĥ× येक मास के अंǓतम Ǒद न, जेल मɅ भगते गये समय के

ु

अनसार उस Ǒदन उपिèथत ͧसÙधदोषɉ कȧ संÉ या

ु

अͧभǓनिæचत करने के ͧलए, Ĥ× येक जेल

कȧ ͧसÙधदोष जनसंÉ या कȧ जनगणना कȧ जायेगी।

473. ͩकÛ हȣं वè तुओं को लाने और हटाने के ͧलए Ǔनबɍधन.- (1) इन Ǔनयमɉ मɅ

उपबंͬधत के ͧसवाय,-

(क)

कोई भी å यिÈत ͩकसी कारागार मɅ या से जेल कȧ सीमाओं के बाहर से

कोई ĤǓतͪषÙध वè तु Ĥͪवç ट या हटायेगा नहȣं या चाहे ͩकसी भी साधन

Ùवारा इसका Ĥय× न नहȣं करेगा, या आपत[ या आपत[ का Ĥय× न

ू

ू

नहȣं

करेगा;

(ख)

कारागार का कोई भी अͬधकारȣ ऐसी ͩकसी वè तु को ͩकसी कारागार के

भीतर Ĥͪवç ट करना या से हटाया जाना या ͩकसी बÛ दȣ Ùवारा

ĤǓतधाǐरत करना या कारागार कȧ सीमाओं से बाहर के ͩकसी बÛ दȣ को

Ĥदƣ ͩकया जाना अन£ात नहȣं करेगा

ु

; और

222 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग)

कोई भी å यिÈत ͩकसी बÛ दȣ के साथ संपक[ या संपक[ का Ĥय× न नहȣं

करेगा।

(2) जो कोई इन अपराधɉ मɅ से कोई काǐरत करता है या काǐरत करने का दç Ĥे

ु

रण करता है,

वह Û याǓयक कार[वाई का दायी होगा।

474. नाम और पता देने से इंकार करने पर å यिÈत कȧ ͬगरÝतारȣ.- जब कोई

å यिÈत, कारागार के ͩकसी अͬधकारȣ कȧ उपिè थ Ǔत मɅ, पव[वतȸ Ǔनयमɉ मɅ ͪवǓनǑद[ç ट

ू

कोई

अपराध करता है और ऐसे अͬधकारȣ कȧ मांग पर अपना नाम और Ǔनवास बताने से इंकार

करता है, या ऐसा नाम या Ǔनवास बताता है िजसे ऐसा अͬधकारȣ ͧमØ या होना जानता है, या

ͪवæ वास करने का कारण है ͩक वह ͧमØ या है, ऐसा अͬधकारȣ उसे ͬगरÝतार कर सकेगा और

अनावæ यक ͪवलंब के ǒबना Ǔनकटतम पͧलस थाना के पͧलस अͬधकारȣ को सɋपा देगा।

ु

ु

475. ĤǓतͪषÙध क× यɉ

ृ

के ͧलए नोǑटस.- अधी¢क अͬधǓनयम कȧ धारा 42 के अधीन

ĤǓतͪषÙध क× यɉ

ृ

और उÛ हɅ करने पर उपगत शािè तयां उपवͨण[त करते हएु, कारागार के बाहर

सहज͸æ य è थान मɅ ǑहÛ दȣ और अंĒेजी मɅ एक नोǑटस ͬचपकवायेगा।

476. ĤǓतͪषÙध वè तुओं पर Ǔनबɍधन.- अͬधǓनयम कȧ धारा 59 कȧ उप-धारा (13) के

अनसार

ु

, Ǔनयम 477 मɅ ͪवǓनǑद[ç ट वè तुएं, अͬधǓनयम कȧ धारा 42 और धारा 45 कȧ उप-

धारा (12) के अथ[ मɅ ĤǓतͪषÙध वè तुऐं समझी जायɅगी, जब तक ͩक ऐसी वèतु,-

(क) ͩकसी जेल मɅ Ĥͪवç ट कȧ या से हटाई न जाये;

(ख) ͩकसी बÛ दȣ Ùवारा ĤाÜ त, ĤǓतधाǐरत या अंतǐरत न कȧ जाये; और

(ग)

अधी¢क या इस Ǔनͧमƣ उसके Ùवारा सशÈ त अÛ य अͬधकारȣ कȧ अन£ा

ु

के साथ न हो।

477. ĤǓतͪषÙध वè तुओं कȧ सची

ू

.- Ǔनà नͧलͨखत वè तुएं ĤǓतͪषÙध वè तुएं हɇ,

अथा[त्:-

(क) ऐã कोहल या ͩकसी भी ͩकè म का िè पǐरटयÈ त

ु

ͧलकर;

(ख) धĨपान

ू

, चबाने या संघने कȧ वè त

ू

ुएं जैसेͩक तंबाकू, पाइप, ͬचलम इ× याǑद;

(ग) गांजा, अफȧम, Ħाउन शगर

ु

, या कोई अÛ य Ĝग या ͪवषैलȣ वè तु;

(घ) ͪवषैलȣ सामͬĒयां, आग जलाने कȧ सामͬĒयां, या ऐसी वè तुएं जो

ͪवġपीकरण काǐरत करɅ

ू

;

(ङ) सोना-चांदȣ, धातु, धन, नकद राͧश, मã य

ू

वान ĤǓतभǓतयां

ू

, आभषण या

ू

ͩकसी भी Ĥकार के अलंकार और Ĥ× येक ͪववरण के मã य

ू

कȧ वè तुएं;

(च) अधी¢क Ùवारा Ĥाͬधकत नहȣं कȧ गयी पè त

ृ

ु

कɅ , मǑġत सामĒी

ु

, पğ या

ͩकसी भी Ĥकार कȧ लेखन-सामͬĒयां;

(छ) मोबाइल फोन, ͧसमकाड[, चाज[र, अÛ य इलैÈ ĚाǓनक उपè कर (टेलȣͪवजन के

ͧसवाय), पेन Ĝाइव या ऐसे अÛय उपè कर;

(ज) वे वè तुएं, जो काय[ के पालन मɅ उपयोग के ͧलए जारȣ कȧ गयी हɇ, के

ͧसवाय और वे केवल काय[ घंटɉ के दौरान और ऐसे è थानɉ के ͧसवाय जैसे

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 223

जेल काय[ के ͧलए अपेͯ¢त हɉ, चाकू, आयधु, रिè सयां, डोǐरयां, बांस,

सीढ़ ि◌यां, छͫड़ यां, Ǔनकल भागने को सकर बनाने वालȣ कोई वè त

ु

ु या

ͩकसी ͩकè म के उपकरण; और

(झ) अÛ य वè तु जो जेल भंडारɉ और Ĥदायɉ से बिÛ दयɉ के उपयोग के ͧलए

जारȣ नहȣं कȧ गयी है।

478. अÛ य ĤǓतͪषÙध वè तुऐं.- ͩकसी भी ͪववरण कȧ Ĥ× येक वè तु Ǔनà नͧलͨखत

मामलɉ मɅ अͬधǓनयम कȧ धारा 42 और धारा 45 कȧ उप-धारा (12) के अथ[ मɅ ĤǓतͪषÙध

वè तु समझी जाएगी:-

(क) कोई बÛ दȣ यǑद ऐसी वè तु ͩकसी जेल मɅ Ĥͪवç ट करता है या हटाता है,

ऐसे बÛ दȣ Ùवारा, ĤाÜ त ĤǓतधाǐरत या अंतǐरत कȧ जाती है और ऐसी

वè तु,-

(i) जेल भंडारɉ या Ĥदायɉ से उसके è वयं के उपयोग के ͧलए समͬचत

ु

Ĥाͬधकार के अधीन जारȣ नहȣं कȧ गयी है;

(ii) इस Ĥकार जारȣ कȧ गयी है, ͩकत

ं

ु जैसे Ĥाͬधकत है

ृ

, से ͧभÛ न

समय या è थान पर ĤǓतधाǐरत या उपयोग कȧ जाती; या

(iii) समͬचत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा

ु

, Ĥͪवç ट करने, हटाने या, यथािè थǓत,

उपयोग करने के ͧलए उसके कÞ जे मɅ नहȣं रखी गई है।

(ख) जेल अͬधकारȣ, यǑद ऐसी वè तु को ͩकसी जेल मɅ Ĥͪवç ट करता है या से

हटाता है या ͩकसी बÛ दȣ को आपत[ करता है और ऐसी वè त

ू

ु,-

(i) समͬचत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा उसके è व

ु

यं के उपयोग के ͧलए जारȣ या

मंजर नहȣं कȧ गयी है

ू

;

(ii) उसके è वयं के पहनने के ͧलए आवæ यक वè ğ सामĒी नहȣं है; या

(iii) जेल मɅ Ĥͪवç ट करने या से हटाये जाने के ͧलए या ͩकÛ हȣं बिÛदयɉ को

आपत[ ͩकये जाने के Ĥयोजन के ͧलए समͬचत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा उसके

ू

ु

कÞ जे मɅ नहȣं रखी गई है।

(ग) कोई आगंतक यǑद ऐसी वè त

ु

ु को ͩकसी जेल मɅ Ĥͪवç ट करता है या से

हटाता है या ͩकसी बÛ दȣ को आपत[ करता है और ऐसी वè त

ू

ु,-

(i) जेल के भीतर होते हए उसके è व

ु

यं के उपयोग के ͧलए अपेͯ¢त

नहȣं है और जेल मɅ Ĥवेश करने से पव[ उसके Ùवारा घोͪषत नहȣं

ू

कȧ गयी है, और जेल मɅ Ĥͪवç ट करना या जेल से हटाया जाना या

िजसका ĤǓतधारण समͬचत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा अन£ात नहȣं है

ु

ु

;

(ii) Ĥाͬधकार के साथ या के ǒबना Ĥͪवç ट कȧ जाती है और जब तक

ͩक वह जेल पǐरसर नहȣं छोड़ देता है, उसके कÞ जे मɅ ĤǓतधाǐरत

नहȣं कȧ जाती है; और

224 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(iii) जेल के भीतर होने के समय कÞ जे मɅ आती है, और त× पæ चात ्

उसके Ùवारा जेल से हटायी जाती है।

(घ) कोई अÛ य å यिÈ त ͩकसी बÛ दȣ को चाहे जेल के भीतर या बाहर ͩकसी

जेल मɅ Ĥͪवç ट कराने या से हटाने के ͧलए देता है।

अÚ याय 18

अपराध और दंड

479. कारागार अपराध.- (1) बिÛ दयɉ के Ǔनà न क× य

ृ

कारागार अपराधɉ का गठन

करɅगे, अथा[त्:-

(क) जानबझकर या उपे¢ापव[क

ू

ू

, ͩकसी भी Ǿप मɅ कारागार कȧ सर¢ा को

ु

संकटापÛ न करना और इसमɅ ͩकसी भी Ǿप मɅ कारागार दȣवारɉ, भवन,

æ लाकाओं, तालɉ और चाǒबयɉ, लैà पɉ या रोशनी या ͩकसी अÛ य सर¢ा

ु

और अͧभर¢ा उपायɉ के साथ छेड़छाड़ करना सिà मͧलत होगा;

(ख) अÛ य बिÛ दयɉ के मन मɅ अनावæ यक शंका पैदा करने के ͧलए Ĥकिã पत

कोई क× य

ृ

करना;

(ग) è वयं को कोई ǽÊ णता, ¢Ǔत या Ǔन:शÈ तता करने के आशय से कोई क× य

ृ

करना या करने का लोप करना;

(घ) ͩकसी कारागार अपराध कȧ ǐरपोट[ करने का लोप करना;

(ङ) ͪवͬध और å यवè था और कारागार अनशासन भंग करना

ु

;

(च) ͩकसी कारागार अपराध के ͩकये जाने कȧ, Ĥ× य¢त: या अĤ× य¢त:,

योजना बनाना, उकसाना और दç Ĥे

ु

रण करना;

(छ) å यवहार के मानकɉ, Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ तथा ͪवͬधपण[ अनदेशɉ और

ू

ु

आदेशɉ का पालन करने से इंकार करना, लोप करना;

(ज) कारागार अनशासन बनाये रखने मɅ सहायता करने मɅ ͪवफल रहना

ु

;

(झ) कारागार अͬधकारȣ को सहायता देने मɅ, जब ऐसा करने के ͧलए कहा

जाये, ͪवफल रहना;

(ञ) कारागार पदाͬधकाǐरयɉ के ͪवǽÙध, ͧमØया, ͪवÙवेषपण[ और आधारहȣन

ू

ͧलͨखत या मौͨखक ͧशकायतɅ करना;

(ट) ͩकसी भी Ĥकार का Û यूसɅस या ǐरिç ट काǐरत करना;

(ठ) अÛ य बिÛ दयɉ के साथ झगड़ा करना;

(ड) धĨपान करना

ू

;

(ढ) दसरɉ पर आĐमण

ू

, हमला और ¢Ǔत करना;

(ण) बलवा या ͪवġोह मɅ भाग लेना, अÛ य बिÛ दयɉ को भी ऐसा करने को

दç Ĥे

ु

ǐरत करना;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 225

(त) कारागार या ͪवͬधक अͧभर¢ा से Ǔनकल भागना या Ǔनकल भागने का

Ĥय× न करना या Ǔनकल भागने के ͩकये गये Ĥय× नɉ के बारे मɅ कारागार

पदधाǐरयɉ को ǐरपोट[ करने मɅ ͪवफल रहना;

(थ) ͪवǓनͪषÙध वè तुऐं कÞ जे मɅ रखना, Ǔछपाना, तè करȣ करना, तè करȣ करने

का Ĥय× न करना, अͧभĤाÜ त करना, देना या ĤाÜ त करना और वè तु-

ͪवǓनमय करना;

(द) ͪवǓनͪषÙध वè तुओं के बारे मɅ कारागार पदधाǐरयɉ को ǐरपोट[ करने मɅ

ͪवफल रहना;

(ध) ͩकसी सरकारȣ संपͪƣ या ͩकसी अÛ य बÛ दȣ कȧ अÛ य वè तुएं और संपͪƣ

चोरȣ करना, नकसान करना

ु

या नç ट करना या ͪवġपण

ू

, दͪव[Ǔनयोग करना

ु

;

(न) कारागार संपͪƣ या उपकरणɉ कȧ ͩकसी हाǓन, टटू-फट या ¢Ǔत

ू

, िजसे

बÛ दȣ ने संयोगवश ͩकया हो, कȧ त× काल ǐरपोट[ करने मɅ ͪवफल रहना;

(प) पहचान पğɉ, अͧभलेखɉ या दè तावेजɉ के साथ छेड़छाड़ करना या ͪवǾͪपत

करना;

(फ) छÒटȣ और आपात मɅ छोड़े जाने कȧ शतɟ का भंग करना

ु

;

(ब) भोजन खाने से इंकार करना या भख

ू

-हड़ताल पर जाना;

(भ) उसे समनदेͧशत नहȣं ͩकये गये ͩकसी भोजन को खाना या Ĥभािजत करना

ु

या अÛ य बिÛ दयɉ को समनदेͧशत ͩकये गये भागɉ से लेना या जोड़ना

ु

;

(म) साशय या उपे¢ापव[क भोजन नçट करना या खराब करना या आदेशɉ के

ू

ǒबना इसे फɅ कना;

(य) भोजन या पेय मɅ कछ Ĥͪवçट करना िजससे इसके मानव उपभोग के ͧलए

ु

अǽͬचकर, अè वाè Øयकर, या खतरनाक होने कȧ संभावना हो;

(यक) अनͬधकत Ǿप से पकाना

ृ

;

(यख) कɇ टȣन को å यविè थत Ǿप से चलाने के ͧलए ͪवरͬचत Ǔनयमɉ और

ͪवǓनयमɉ का अǓतĐमण करना;

(यग) कɇ टȣन वè तुओं का वè तु ͪवǓनमय करना;

(यघ) काय[ मɅ Ǔनिç Đय, लापरवाह या उपे¢ावान होना, काय[ करने से इंकार

करना, कत[åयɉ से बचने के ͧलए रोगी बनना, काय[ कर रहे या बैरकɉ मɅ

अÛ य बिÛ दयɉ को ͪवË न डालना;

(यड.) कारागार अͬधकारȣ कȧ जानकारȣ या अन£ा के ǒबना ͩक

ु

सी वè तु का

ͪवǓनमा[ण करना;

(यच) ͩकसी अÛ य बÛ दȣ को आबंǑटत काय[ के ͩकसी भाग को करना या è वयं

के काय[ के पालन मɅ अÛ य बÛ दȣ कȧ अनͬधकत सहायता अͧभĤाÜ त

ृ

करना;

226 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(यछ) ͩकसी बÛ दȣ Ùवारा पालन ͩकये जाने वाले काय[ का कोई भाग अÛ य को

Ĥभािजत करना;

(यज) काय[ के ͧलए जारȣ कȧ गयी वè तुओं मɅ ͪवजातीय पदाथ[ ͧमͬĮत करना

या जोड़ना;

(यझ) è वयं को Įम से जानबझकर बचाना

ू

;

(यञ) ͩकसी बÛ दȣ को ͧभÛ न धाͧम[क ͪवæ वास मɅ संपǐरवǓत[त करना या

संपǐरवǓत[त करने का Ĥय× न करना;

(यट) जानबझकर दसरɉ कȧ धाͧम[क

ू

ू

भावनाओं, ͪवæ वासɉ और Ǔनç ठाओं को

आहत करना;

(यठ) जाǓत या धाͧम[क पवा[Ēह के आधार पर आंदोलन करना या काय[ करना

ू

;

(यड) अन£ा के ǒबना

ु

, ͩकसी बाहरȣ å यिÈत, ͪवचाराधीन बÛ दȣ, ǓनǽÙधɉ, ͧसͪवल

बिÛ दयɉ और सरकारȣ गवाहɉ के साथ ͧलͨखत मɅ या शÞ द Ùवारा या

संकेत Ùवारा कोई संपक[ करना;

(यढ) ͧलͨखत या मौͨखक Ǿप से कोई संदेश Ǔछपाकर भेजना;

(यण) अनͬधकत ͩĐयाकलापɉ

ृ

, जैसे ͩक जआ खेलना और दांव लगाना मɅ भाग

ु

लेना, या आयोिजत करना;

(यत) अनादरपण[ होते हए

ू

ु अͧशçट, गालȣ-गलौच, असß य, धमकȧ भरȣ या

अनͬचत भाषा उपयो

ु

ग करना, अͧशçट या असß य क× य

ृ

या अंगͪव¢ेप

करना;

(यथ) ͩकसी è थान या वè तु को दͪषत करना या मैला करना

ू

;

(यद) अन£ा के ǒबना Ǔनयत ¢ेğ या काय[

ु

-समह को छोड़कर आवारागदȹ करना

ू

या सè त

ु

हो जाना;

(यध) Ǒहंसा, हमला, बलवा, ͪवġोह, आĐमण, घोर å यैिÈ तक Ǒहंसा का दमन

करने या ͩकÛ हȣं अÛ य आपात पǐरिè थǓतयɉ मɅ कारागार पदधाǐरयɉ कȧ

सहायता करने मɅ ͪवफल रहना, या ͩकसी अÛ य å यिÈ त को Ǔनवाǐरत

करना;

(यन) जब कतार मɅ हो, या ताला खोलने पर या शौचालय पर è नान या अÛ य

परेड पर या ͩकसी समय बात करना जब अͬधकारȣ या कारागार Ùवारा

Ĥͪवरत रहने के ͧलए आदेͧशत ͩकया गया हो और ͩकसी समय गाना

गाना, जोर से हंसना और जोर से बात करना;

(यप) ͩकसी जेल अͬधकारȣ या आगंतक के ͧलए अनादर दͧश[त करना

ु

; या

(यफ) कारागार के ͩकसी अͬधकारȣ या आगंतक Ùवारा ͩकये गये ͩकसी Ĥæ न

ु

का

अस× यतापव[क उƣर देना।

ू

(2) ऐसे अÛ य क× य

ृ

, जैसे सरकार समय-समय पर, राजपğ मɅ अͬधसचना Ùवारा

ू

, कारागार

अपराध का गठन करने के ͧलए ͪवǓनǑद[ç ट करे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 227

480. दंड.- (1) अधी¢क उप-Ǔनयम (2) मɅ यथा वͨण[त दंड अͬधǓनणȸत कर सकेगा:

परंत वेदनापण[ योÏ य

ु

ू

क के Ǿप मɅ कोई एकांत पǐररोध, कोई आहार पǐरवत[न, कोई

अÛ य दंड या ͪवशेषाͬधकारɉ और सख

ु

-सͪवधाओं का Ĥ× या

ु

É यान, ͩकसी बÛ दȣ पर अͬधरोͪपत

नहȣं ͩकया जाएगा।

(2) जब अधी¢क कȧ राय मɅ Ǔनà नͧलͨखत मɅ से कोई अपराध ͩकसी बÛ दȣ के ͪवǽÙध ͧसÙध

होता है, तो वह दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) के अनसार

ु

जांच के ͧलए ¢ेğाͬधकार का Ĥयोग कर रहे मिजèĚेट को मामला ǓनǑद[ç ट करेगा, अथा[त्:-

(क) भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 को केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा

147, 148 और 152 के अधीन दंडनीय अपराध, अथा[त्:-

(i) घातक आयध से सिÏ ज

ु

त होकर बã वा करना; या

(ii) लोकसेवक जब बã वा को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या

उसे बाͬधत करना या आपराͬधक बल का Ĥयोग करना, या ऐसा

करने कȧ धमकȧ देना या ऐसा करने का Ĥय× न करना।

(ख)

भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ

धारा 222, 223 और 224 के अधीन दंडनीय अपराध, अथा[त्:-

(i) पकड़ने के ͧलए आबÙध लोक-सेवक Ùवारा पकड़ने का साशय लोप

या ͪवͬधपव[क अͧभर¢ा को सपद[ ͩकये गये ͩकसी å य

ू

ुु

िÈ त को

Ǔनकल भागने मɅ साशय सहायता करना या सहन करना; या

(ii) ͩकसी लोक-सेवक कȧ उपे¢ा से Ǔनकल भागना; या

(iii) ͪवͬध के अनसार पकड़े जाने मɅ ĤǓतरोध करना या बाधा डालना या

ु

ͪवͬधपण[ अͧभर¢ा से Ǔनकल भागना या Ǔनकल भागने का Ĥय× न

ू

करना;

(ग) भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा

304-क, 309, 325 और 326 के अधीन दंडनीय अपराध, अथा[त्:-

(i) उतावलेपन या उपे¢ापण[ काय[ Ùवारा म× य

ू

ु

ृ

काǐरत करना; या

(ii) आ× मह× या करने का Ĥय× न; या

(iii) खतरनाक आयधɉ या साधनɉ Ùवारा è वे

ु

Í छया घोर उपहǓत काǐरत

करना।

(घ) अनÛ यत: सेशन Û यायालय Ùवारा ͪवचारणीय कोई अपराध।

(3) ͩकसी अÛ य क× य

ृ

जो कारागार अपराध और भारतीय दंड सं Ǒहता, 1860 (1860 का

केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) के अधीन अपराध, दोनɉ का गठन करता है, के संबंध मɅ

अधी¢क को यह अवधाǐरत करने का ͪववेकाͬधकार होगा ͩक वह दंड कȧ è वयं कȧ शिÈ तयɉ

का उपयोग करेगा या दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) के

अनसार जांच करने के ͧलए ¢ेğाͬधकार का Ĥयोग कर रहे मिजè Ěे

ु

ट को भेजेगा ͩकत कोई

ं

ु

भी बÛ दȣ एक हȣ अपराध के ͧलए दो बार दंͫडत नहȣं ͩकया जाएगा।

228 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ǑटÜ पण : ͩकसी अपराध के ͧलए Û याǓयक दोषͧसिÙध के पǐरणामè वǾप कारागार काया[लय से

हटाये गये आवæ यकता के बÛ दȣ को दो बार दंͫडत ͩकया हआ नहȣं माना जायेगा।

ु

481. अपराधɉ का बारंबार काǐरत करना.- अͬधǓनयम कȧ धारा 52 के उपबंधɉ के

अध ◌ीन, यǑद कोई बÛ दȣ जेल अनशासन के ͪवǽÙध ͩकसी अपराध का दोषी है

ु

, जो उसके

ऐसा अपराध बारंबारता से काǐरत ͩकये जाने के कारण हआ है

ु

, या अÛ यथा अधी¢क कȧ राय

मɅ कोई दंड, िजसे अͬधǓनणȸत करने कȧ उसे शिÈ त है, पया[Ü त Ǿप से दंडनीय नहȣं है, तो

अधी¢क पǐरिè थǓतयɉ के कथन के साथ, ऐसे बÛ दȣ को मÉ य

ु

Û याǓयक मिजè Ěेट या

¢ेğाͬधकार रखने वाले ͩकसी Ĥथम Įेणी मिजè Ěेट के Û यायालय को अĒेͪषत कर सकेगा और

ऐसा मिजè Ěेट या कोई Ĥथम Įेणी मिजè Ěेट िजसे मÉ य

ु

Û याǓयक मिजè Ěेट मामला अंतǐरत

करता है, उसमɅ जांच करेगा और बÛ दȣ के ͪवǽÙध लाये गये आरोप पर ͪवचार करेगा और

बÛ दȣ कȧ दोषͧसिÙध के ͧलए आदेश पाǐरत करेगा:

परÛ तु कोई भी बÛ दȣ एक हȣ अपराध के ͧलए दो बार दंͫडत नहȣं ͩकया जायेगा।

482. दंड का वगȸकरण.- (1) दंड, लघ और वहत दंड मɅ वगȸकत ͩकये जा सकɅ गे।

ु

ृ

्

ृ

(2) Ǔनà नͧलͨखत दंड, लघ दंड के Ǿप मɅ माना जा सकेगा

ु

, अथा[त्:-

(क) औपचाǐरक चेतावनी;

(ख)

कͬथत कालावͬध के ͧलए कछ अͬधक भारȣ या कठोर Ǿप मɅ Įम का

ु

पǐरवत[न करना;

(ग) चार Ǒदवस से अनͬधक पǐरहार का समपहरण;

(घ) तीन मास से अनͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए वग[, Įेणी या कारागार

ͪवशेषाͬधकार का समपहरण (कारागार ͪवशेषाͬधकार मɅ मलाकात का

ु

रÙदकरण और टेͧलफोन सͪव

ु

धायɅ सिàमͧलत हɇ);

(ङ) उÍ चतर वग[ से Ǔनà नतर वग[ या Įेणी मɅ अè थायी ͬगरावट;

(च) सात Ǒदवस से अनͬधक के ͧलए कोठरȣ-बंद पǐररोध;

(छ) चौदह Ǒदवस से अनͬधक के ͧलए पथक पǐररोध

ृ

्

; और

(ज) एक मास मɅ एक बार मɅ तीन Ǒदवस के उपाज[न तक मजदरȣ का समपहरण।

ू

(3) Ǔनà नͧलͨखत दंड वहत दंड समझे जाएंगे

ृ

्

, अथा[त्:-

(क) चार से अͬधक ͩकत बारह Ǒदवसɉ से अनͬधक

ं

ु

, अिज[त पǐरहार का

समपहरण;

(ख) बाहर Ǒदवसɉ के आͬधÈय मɅ, अिज[त पǐरहार का समपहरण;

(ग) तीन मास से अͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए वग[, Įेणी या कारागार

ͪवशेषाͬधकारɉ का समपहरण;

(घ) तीन मास से अͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए पǐरहार Ĥणालȣ से अपवज[न;

(ङ) तीन मास से अनͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए पǐरहार Ĥणालȣ से अपवज[न;

(च) एक मास मɅ चार से सात Ǒदवस के उपाज[न तक मजदरȣ का समपहरण

ू

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 229

(छ) गǽतर सर¢ा कारागारɉ को अंतरण और पǐरणामè व

ु

ु

Ǿप ͪवशेषाͬधकारɉ कȧ

हाǓन;

(ज) अवकाश कȧ शतɟ के भंग के मामले मɅ दंडादेश के ĤǓत अवकाश कȧ

कालावͬध गणना नहȣं करना;

(झ) उÍ चतर से Ǔनà नतर वग[ या Įेणी मɅ è थायी अवनǓत;

(ञ) अÛ त:वासी कȧ अवकाश पर छोड़े जाने के ͧलए आगामी पाğता कȧ तारȣख

से Ĥारंभ होने वाले एक वष[ से अनͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए अवकाश के

ͪवशेषाͬधकारɉ को मã त

ु

वी करना;

(ट) सात Ǒदवस से अͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए कोठरȣ-बंद पǐररोध; और

(ठ) चौदह Ǒदवस से अͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए पथक पǐररोध।

ृ

्

483. दंड अͬधǓनणȸत करने के ͧलए ĤͩĐया.- (1) समè त Ĥकार के दंड अͬधǓनणȸत

करने के ͧलए बÛ दȣ को å यिÈतगत सनुवाई का अवसर Ǒदया जायेगा।

(2) अͬधǓनणȸत दंड संबंͬधत बÛ दȣ के वƣ पğ और दंड रिजè ट

ृ

र मɅ भी Ĥͪवç ट ͩकया

जाएगा।

(3) इन Ǔनयमɉ के उपबंधɉ मɅ से ͩकसी का अǓतलंघन, अधी¢क के Ú यान मɅ लाया जायेगा,

जो ͪवǓनæ चय करेगा ͩक अपराध का गठन करने के ͧलए, ऐसी पǐरिèथǓतयɉ मɅ यथा काǐरत

ǐरपोट[ ͩकया गया अǓतलंघन जानबझकर या माफȧ के ǒबना ͩकया गया है।

ू

(4) यǑद अधी¢क कȧ राय है ͩक Ǔनयम का अǓतलंघन अनͧभ£ता या माफȧ योÊ य

असावधानी के माÚ यम से काǐरत ͩकया गया था, तो वह बÛ दȣ कȧ भ× स[ना करेगा और

आरोप को दंड रिजè टर मɅ अͧभͧलͨखत ͩकये ǒबना खाǐरज करेगा, ͩकत यǑद वह इसे अपराध

ं

ु

होना पाता है, तो वह कछ दंड अͬधǓनणȸत करेगा और Ǔनयम Ùवारा अपेͯ¢त समè त

ु

Þ यौरे

देते हए यथा ͪवǓनǑद[ç ट

ु

ĤǾप मɅ और इसी भांǓत बÛ दȣ के वƣ पğ पर अͧभͧलͨखत

ृ

करवायेगा।

(5) ‘‘Įम का पǐरवत[न’’ जो एक लघ दंड है और केवल कारावास भगत रहे बिÛ द

ु

ु

यɉ को

अͬधǓनणȸत ͩकया जा सकेगा और लगातार कम काय[ या Ǔनिç Đयता के ͧलए उपयÈ त

ु

दंड है,

ͩकत अÛ य

ं

ु

अपराधɉ के ͧलए भी Ǒदया जा सकेगा और यह केवल ͩकसी Ǔनिæ चत समय के

ͧलए Ǒदया जा सकेगा।

(6) पǐरहार Ĥणालȣ के अधीन आने वाले बिÛ दयɉ के मामले मɅ लघ अपराध

ु

, जैसे ͩक लघ ु

काय[, जब तक ͩक बार-बार दोहराये नहȣं जायɅ, पǐरहार कȧ हाǓन पया[Ü त दंड हो सकेगा और

लघ अपराधɉ के ͧलए यह दंड अÛ य

ु

सभी पर अͬधमान देकर उपयोग ͩकया जायेगा जब तक

ͩक बÛ दȣ के पास जमा कराने के ͧलए कोई पǐरहार है।

(7) ‘‘औपचाǐरक चेतावनी’’ दंड समझी जायेगी और अधी¢क Ùवारा अपराधी को è वयं

संबोͬधत कȧ जायेगी और Ĥ× येक आपवाǑदक मामले मɅ Ĥथम अपराध के ͧलए दंड

‘‘औपचाǐरक चेतावनी’’ होगा।

(8) औपचाǐरक चेतावनी ͩकसी भी अÛ य दंड के साथ संयोिजत नहȣं कȧ जायेगी।

230 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(9) पǐरहार Ĥणालȣ के अधीन कारागार ͪवशेषाͬधकारɉ के समपहरण मɅ इन Ǔनयमɉ Ùवारा

ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ और ͧसÙधदोष चौकȧदार को अन£ात कोई ͪवशेष ͪवशेषाͬधकार

ु

सिà मͧलत है और इन ͪवशेषाͬधकारɉ मɅ से एक या अͬधक Ǔनलंǒबत ͩकये जा सकɅ गे।

(10) उप-Ǔनयम (9) मɅ कͬथत दंडɉ को अͬधǓनणȸत करते समय या Įेणी मɅ ͬगरावट जो

Ǔनयम 482 के उप-Ǔनयम (2) के खंड (ग) और (घ) मɅ लघ अपराधɉ के Ǿप मɅ उपदͧश[त कȧ

ु

गयी है और Ǔनयम 482 के उप-Ǔनयम (3) के खंड (ड.) मɅ यथा उिã लͨखत मÉ य

ु

दंड को

अͬधǓनणȸत करते समय, अधी¢क अͧभͧलͨखत करेगा ͩक यह è थायी होगा या ͩकस

कालावͬध के ͧलए होगा।

(11) जब कभी बारह Ǒदवस से अͬधक पǐरहार के समपहरण कȧ मंजरȣ के ͧलए या तीन

ू

मास से अͬधक कालावͬध के ͧलए पǐरहार Ĥणालȣ से बÛ दȣ के अपवज[न के ͧलए कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को आवेदन ͩकया जाता है

ु

, तो अपराध और बÛ दȣ Ùवारा अिज[त पǐरहार

कȧ पण[ ͪवͧशिç ट

ू

यां और उसके पव[ इǓतहास का संͯ¢Ü त

ू

कथन, उसकȧ वण[ना× मक सची के

ू

साथ Ĥè तुत ͩकया जायेगा।

484. कोठरȣ-बंद पǐररोध.- (1) कोठरȣ-बंद पǐररोध Įम सǑहत या Įम के ǒबना,

कोठरȣ मɅ पǐररोध है, िजसमɅ बÛ दȣ अÛ य बिÛ दयɉ से संपक[ से पण[त

ू

: अलग कर Ǒदया जाता

है ͩकत उनकȧ ͸िçट से पथक नहȣं ͩकया जाता।

ं

ु

ृ

्

(2) बÛ दȣ को उसका भोजन देने और सफाई के ͧलए उपिèथत होने के ͧलए ͧसÙधदोष कोठरȣ

पǐरचर उसकȧ कोठरȣ तक पहंच रखɅगे

ु

, ͩकत बÛ दȣ

ं

ु

अपना भोजन अकेले हȣ करेगा और उसके

कोठरȣ याड[ मɅ è नान करेगा।

(3) कोठरȣ-बंद पǐररोध चौदह Ǒदवस से अनͬधक के ͧलए अͬधǓनणȸत ͩकया जा सकेगा और

कोठरȣ-बंद पǐररोध कȧ Ĥ× येक कालावͬध के पæ चात बÛ दȣ

्

के पनु: दसरे कोठरȣ

ू

-बंद पǐररोध

को दंडाǑदç ट ͩकये जाने से पव[ ऐसी कालावͬध से अÛ य

ू

ून अंतराल å यपगत होगा।

485. पथक पǐररोध

ृ

्

.- (1) पथक पǐररोध

ृ

्

, ͩकसी कोठरȣ मɅ Įम सǑहत या Įम के

ǒबना पǐररोध है, िजससे ͩक बÛ दȣ को उसकȧ कोठरȣ मɅ होने के दौरान, अÛ य बिÛ दयɉ से

संपक[ से पथक ͩकया जा सके ͩकत ͸िçट से नहȣं।

ृ

्

ं

ु

(2) मानक योजना पर Ǔनͧम[त कोठǐरयɉ मɅ कोठरȣ याड[ का बाहरȣ बैटन दरवाजा खला छोड़ा

ु

जायेगा और इस दंड को भोग रहा बÛ दȣ कोठरȣ के सामने सामाÛ य राè ते या वाड[र कȧ ͸िçट

मɅ अÛ य पया[Ü त è थान मɅ ĤǓतǑदन कम से कम एक घंटे å यायाम करेगा और एक या अͬधक

अÛ य बिÛ दयɉ के साथ ͧमलकर अपना भोजन करेगा।

(3) अधी¢क तीस Ǒदवस तक का पथक पǐररोध अͬधǓनणȸत कर सकेगा और इसके

ृ

्

अǓतǐरÈ त आवæ यक समझी गयी, ͩकसी कालावͬध के ͧलए, जो तीन मास तक आवæ यक

समझी जाए, कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख का आदेश अͧभĤाÜ त

ु

ͩकया जायेगा।

(4) ऐसे आदेश के ͧलए आवेदन Ĥè तुत करते समय, अधी¢क, ͧसफाǐरश कȧ गयी कालावͬध

के ͧलए पथक पǐररोध भोगने के ͧलए या ͩकसी अÛ य

ृ

्

कालावͬध के ͧलए िजसे भोगने के

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 231

ͧलए ͬचͩक× सा अͬधकारȣ बÛ दȣ को समथ[ समझे, ͬचͩक× सा अͬधकारȣ का आरोÊ य Ĥमाणपğ

अĒेͪषत करेगा।

486. दंड रिजè टर.- (1) दंड रिजè टर ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ रखा जायेगा।

(2) यǑद दंͫडत बÛ दȣ ͧसÙधदोष अͬधकारȣ है, तो उसकȧ Ēेड उसके नाम के अधीन कͬथत कȧ

जायेगी।

(3) वहत या लघ दंड के Ǿप मɅ Ĥ× ये

ृ

्

ु

क दंड का वगȸकरण, इस Ĥयोजन के ͧलए पथक रखे

ृ

्

गये è तंभ मɅ सावधानीपव[क अͧभͧलͨख

ू

त ͩकया जायेगा।

(4) Ĥ× येक मास के अंत मɅ अपराधɉ और दंडɉ का सार Ĥाͬधकत आगंतकɉ कȧ सͪवधा के

ृ

ु

ु

ͧलए इस रिजè टर मɅ Ĥͪवç ट ͩकया जायेगा।

(5) Ĥ× येक मास के अंत मɅ इस रिजè टर मɅ Ǔनà नͧलͨखत रȣǓत से एक अͧभलेख ͩकया

जायेगा, अथा[त ्:-

(क) Ǒदये गये दंडɉ कȧ कल संÉ या

ु

;

(ख) ͧसÙधदोषɉ कȧ दैǓनक औसत संÉ या;

(ग)

दंͫडत ͩकये गये बिÛ दयɉ का ĤǓतशत;

(घ)

बिÛ दयɉ को Ǒदये गये वहत दंडɉ का ĤǓतशत

ृ

्

; और

(ङ)

यह सचना वाͪष[क ǐरपोट[ मɅ भी सिà म

ू

ͧलत कȧ जायेगी।

487. जेल दंड के समापन कȧ डायरȣ.- (1) यह अͬधक मह× वपण[ है

ू

ͩक बÛ दȣ उस

कालावͬध से अͬधक दंड न भोगɅ जो अधी¢क Ùवारा आदेͧशत ͩकया गया है।

(2) िजस Ǒदन ͩकसी दंड के ͧलए आदेश, जो ͩकसी ͪवǓनǑद[ç ट अवͬध के ͧलए जारȣ रहेगा,

Ĥभावी होता है, ऐसे दंड कȧ अवͬध कȧ समािÜ त कȧ तारȣख संगͨण त कȧ जायेगी और बÛ दȣ

का नाम और ͪवͧशिç टयां, यǑद दंड उस तारȣख के अधीन िजस पर यह समाÜ त हो जायेगा,

इस डायरȣ मɅ Ĥͪवç ट कȧ जायɅगी।

(3) जेलर Ùवारा डायरȣ ĤǓतǑदन परȣͯ¢त कȧ जायेगी और Ĥ× येक दंड जो ĤǓतǑदन समाÜ त

होता है, के जारȣ नहȣं रहने के ͧलए यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ बÛ दȣ के वƣ पğɉ पर आदेश

ृ

Ǒदये जायɅगे।

488. बिÛ दयɉ के कत[åय.- Ĥवेश के समय बिÛ दयɉ को Ǔनयमɉ का पालन करने के

ͧलए कहा जायेगा और उÛ हɅ नीचे उिã लͨखत कत[åय समझाये जायɅगे:-

(क)

कारागार के समè त अͬधकाǐरयɉ (ͧलͪपकɉ, ͬचͩक× सीय और तकनीकȧ

कम[चाǐरवंृद को सिà मͧलत करते हएु) और ͧसÙधदोष अͬध काǐरयɉ के

आदेशɉ का पालन करना;

(ख)

जब तक समͬचत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा इसे छोड़ने के ͧलए आदेͧशत न ͩकया

ु

जाये, सव[था अपने समहɉ के साथ और कारागार के उस भाग के भीतर

ू

रहना िजसमɅ वे पǐरǽÙध ͩकये गये हɇ;

(ग)

जब ताला खोलते समय या Ĥसाधन मɅ हो या è नान करते समय या

अÛ य परेडɉ मɅ कतार मɅ हɉ या जब कारागार के ͩकसी अͬधकारȣ Ùवारा

232 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ͩकसी समय ऐसा करने से मना करने के ͧलए आदेश ͩकया जाये, आपस

मɅ बातचीत से Ĥͪवरत रहना; ͩकसी भी समय गालȣ-गलौच करने, गाना

गाने, झगड़ा करने, जोर से हंसने, जोर से बात करने और अͧशç ट

å यवहार दͧश[ त करने से भी Ĥͪवरत रहेगा;

(घ)

बाहरȣ å यिÈतयɉ, मǑहलाओं, ͧसͪवल या ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ या उनके

è वयं से ͧभÛ न वग[ के बिÛ दयɉ या गाडɟ के साथ, उससे परे जो

आ× यंǓतक आवæ यक है; कोई संपक[ नहȣं रखना;

(ङ)

गांजा या अÛ य è वापक औषͬध यां, धन या आभषण या Ǔनयमɉ Ùवारा

ू

ĤǓतͪषÙध भोजन कȧ कोई वè तु या वèğ, पè त

ु

कɅ , कागज, ͩकसी भी

Ĥकार कȧ लेखन-सामĒी, रè सी, चाकू, या अÛ य उपकरण (काय[ घंटɉ के

दौरान और जब उपकरण काय[ के ͧलए अपेͯ¢त हो, के ͧसवाय); ĤाÜ त

या कÞ जे मɅ नहȣं लेना;

(च)

जब वे कारागार मɅ खंड (ड.) मɅ उिã लͨखत वè तुओं मɅ से ͩकसी को पाते

हɇ या ऐसी ͩकसी वè तु का ͩकसी अÛ य बÛ दȣ के कÞ जे मɅ होना जानते

है; तो वे मामले कȧ ǐरपोट[ जेलर या वाड[र को करɅगे;

(छ)

ͩकसी गÜ त

ु

योजना या षÔयंğ, और Ǔनकल भागने के ͩकसी Ĥय× न, या

ͩकसी बÛ दȣ या कारागार के अͬधकारȣ या ͩकसी बाहरȣ å यिÈ त पर

योजनाबÙध हमले कȧ ǐरपोट[ करना;

(ज)

कारागार के अͬधकाǐरयɉ पर हमले कȧ दशा मɅ उनकȧ सहायता करना;

(झ)

उनके वè ğɉ, कंबलɉ, ǒबछौनɉ, और बत[नɉ को è वÍ छ और उͬचत Đम मɅ

रखना;

(ञ)

è वयं को è वÍ छ रखना;

(ट)

उनको समनǑदç ट

ु

कायɟ को रजामंदȣ से और सावधानीपव[क करना और

ू

ͩकसी भी Ĥयोजन के ͧलए उÛ हɅ Û यè त सरकार कȧ ͩकसी संपͪƣ कȧ

समͬचत देख

ु

-रेख करना;

(ठ)

अपने å यवहार मɅ å यविèथत होना; जब कारागार मɅ चल रहे हɉ तो

Ĥगमन करना, जब कारागार का कोई अͬधकारȣ या आगंतक संबोͬधत

ु

करे या उसके Ùवारा संबोͬधत ͩकया जा रहा हो तो अपने हाथ नीचे ͩकये

हए सावधान कȧ मġा मɅ खड़े होना

ु

ु

; और जब आदेͧशत ͩकया जाये

सैãयट करना

ू

;

(ड)

Ĥाͬधकार के ǒबना रसोई या भोजन परोसने के मंच से रसद नहȣं हटाना,

या वाडɟ अथवा कोठǐरयɉ मɅ भोजन कȧ कोई वè तु नहȣं Ǔछपाना;

(ढ)

जहां भोजन ͩकया जाता है उस è थान से ͩकसी उपभोग नहȣं ͩकये गये

भोजन को नहȣं हटाना;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 233

(ण)

भोजन करने या काय[ पर होने के समय उÛ हɅ समनदेͧशत चारपाई

ु

, वाड[,

याड[ और सीट से जड़े रहना

ु

;

(त)

Ùवारɉ को खोले जाने के पæ चात याडɟ के आस

्

-पास या वाडɟ मɅ

आवारागदȹ नहȣं करना या ͪवǓनǑद[ç ट घंटɉ के बाहर è नान नहȣं करना या

Ĥसाधनɉ का उपयोग नहȣं करना;

(थ)

कोरइ Û य

्

ूसɅस काǐरत नहȣं करना या कारागार के ͩकसी भाग मɅ, जो उस

Ĥयोजन के ͧलए समनǑदç ट

ु

नहȣं ͩकया गया है मğू नहȣं करना या

कारागार का कोई भाग या कारागार मɅ कोई वè तु ͩकसी भी Ǿप मɅ

खराब नहȣं करना;

(द)

समè त अͬधकाǐरयɉ के ͧलए सà मान दͧश[त करना;

(ध)

हड़ताल, ͩकसी अͬधकारȣ या बÛ दȣ पर हमला नहȣं करना या धमकȧ नहȣं

देना;

(न)

कारागार के भीतर न तो जआ खेलना या वè त

ु

ु ͪवǓनयम करना, न हȣ

पशु, प¢ी या अÛ य पालत रखना

ू

;

(प)

उÛ हɅ Ǒदये गये वè ğ पहनना और उनकȧ कारागार ͩकट के वè ğ या उसके

भाग का, ͩकसी अÛ य बÛ दȣ के साथ ͪवǓनमय नहȣं करना; और

(फ)

ͩकसी आंदोलन, संगǑठत अß यापͪƣ या भख हड़ताल का िजà मा

ू

नहȣं

लेना।

अÚ याय 19

बिÛ दयɉ कȧ र¢ा और सरͯ¢त अͧभर¢ा

ु

(Ǒदन और राǒğ कȧ चया[)

489. र¢ा मɅ उƣरदाǓय× व.- (1) जेल र¢ा मɅ संĤेͯ¢ त ͩकया जाने वाला मलभत

ू

ू

ͧसÙधांत यह है ͩक Ĥ× येक बÛ दȣ, Ǒदन और राǒğ दोनɉ मɅ पण[ समय

ू

, ऐसे ͩकसी उƣरदायी

अͬधकारȣ के Ĥभार मɅ होगा िजसका उƣरदाǓय× व उपे¢ा के पǐरणाम से Ǔनकल भागने के ͧलए

दंड Û यायालय मɅ साǒबत ͩकया जा सकेगा।

(2) उप-Ǔनयम (1) के उपबंधɉ को काया[िÛ वत करने के ͧलए, जेल मɅ समè त बÛ दȣ दलɉ मɅ

ͪवभािजत ͩकये जायɅगे, और Ĥ× येक बÛ दȣ, उसके कारागार का संपण[ का

ू

लावͬध के दौरान, इन

दलɉ मɅ से एक या अÛ य का सदè य होगा।

(3) दल मɅ रखे गये बिÛ दयɉ के नामɉ का अͧभलेख, ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ रखी गयी दल-

पिè त

ु

का मɅ रखा जायेगा और बÛ दȣ का एक दल से दसरे दल को Ĥ× ये

ू

क पæ चा× वतȸ पǐरवत[न

उसमɅ मÉ य

ु

वाड[र कȧ रɇक से अÛ यून अͬधकारȣ के आÙय¢र के अधीन अͧभͧलͨखत ͩकया

जायेगा।

(4) दलɉ को दो मÉ य

ु

वगɟ मɅ ͪवभािजत ͩकया जायेगा:-

(क) बǑहव[तȸ या वे जो जेल कȧ चारदȣवारȣ के बाहर Ǔनयोिजत हɇ; और

(ख) अंतव[तȸ या वे जो जेल कȧ चारदȣवारȣ के भीतर Ǔनयोिजत हɇ।

234 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(5) ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ को सिà मͧलत करते हये दल कȧ संÉ या

ु

Ǔनà नͧलͨखत से अͬधक

नहȣं होगी,-

(क) बǑहव[तȸ या वे जो जेल कȧ चारदȣवारȣ के बाहर Ǔनयोिजत हɇ, के मामले

मɅ,-

(i) जेल अहातɉ के परे .....11 बÛ दȣ;

(ii) जेल अहातɉ के भीतर .....15 बÛ दȣ;

(ख) अंतव[तȸ या वे जो जेल दȣवारɉ के भीतर Ǔनयोिजत हɇ के मामले मɅ .....25

बिÛ दयɉ से अͬधक नहȣं हɉगी।

(6) इन Ǔनयमɉ Ùवारा यथा अÛ यथा अन£ात के ͧसवाय

ु

, Ĥ× येक दल के Ĥ× य¢ Ĥभार मɅ

सदैव एक Ǔनयͧमत वाड[र होगा।

(7) बǑहव[तȸ दल सदैव वाड[र के Ĥभार मɅ हɉगे, िजसकȧ सहायता के ͧलए ͧसÙधदोष

ओवरͧसयर होगा और यǑद दल मɅ बिÛ दयɉ कȧ संÉ या दस से अͬधक हो, तो एक चौकȧदार

भी होगा।

(8) दल का Ĥभारȣ अͬधकारȣ, परे Ǒदन उसके दल के ͧलए अकेले हȣ उƣरदायी होगा और जब

ू

अपेͯ¢त हो उसके Ĥभार मɅ रखे गये å यिÈ तयɉ कȧ संÉ या का लेखा देने के ͧलए तैयार रहेगा।

(9) वह दल-पिèतका सदैव अपने कÞ जे

ु

मɅ रखेगा।

(10) दल के Ĥभार के ͧलए उƣरदाǓय× व कभी भी दो या अͬधक अͬधकाǐरयɉ के मÚ य

ͪवभािजत नहȣं ͩकया जायेगा।

(11) ͩकसी दल के è वतंğ Ĥभार मɅ का कोई वाड[र या ͧसÙधदोष ओवरͧसयर ͩकसी भी

कारण से मÉ य

ु

वाड[र के पय[वे¢ण के अधीन, दसरे वाड[र या ͧसÙधदोष अͬधकारȣ Ùवारा

ू

भारमोͬचत हये ǒबना अपना दल नहȣं छोड़ेगा।

ु

(12) भारमोचन अͬधकारȣ उसे सɋपे गये बिÛ दयɉ कȧ संÉ या स× याͪपत करेगा और मल Ǿप

ू

से Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ अनपिè थ

ु

Ǔत के दौरान उनके ͧलए उƣरदायी ठहराया जायेगा।

(13) यǑद ͩकसी कारण से जैसे शौचालय Ĥयोजनɉ के ͧलए या अè पताल जाने के ͧलए,

इ× याǑद अंतव[तȸ दल से एक या अͬधक बिÛ दयɉ को ͪवयोिजत करना आवæ यक हो, तो वǐरçठ

स ि◌Ùधदोष चौकȧदार (जो संदेशवाहक भी होगा), मÉ य

ु

वाड[र कȧ अन£ा से ͪवयोिजत ͩकया

ु

जायेगा और उनके साथ रहेगा जब तक ͩक वे उसी या ͩकसी अÛ य दल के Ĥभारȣ अͬधकारȣ

को पनु: नहȣं सɋपे जाते हɇ।

(14) Ĥभारȣ वाड[र और बǑहव[तȸ दलɉ से संबÙध ͧसÙधदोष ओवरͧसयर अपने बिÛ दयɉ को

यथासंभव साथ-साथ रखने के ͧलए ͪवशेष Ǿप से Ú यान रखɅगे और चेतावनी दȣ जानी चाǑहये

ͩक◌े वे ͩकसी भी लेखे चाहे ͩकसी भी कारण से बिÛ दयɉ को इधर-उधर ͪवचरण करने या

उनकȧ ͸िçट के बाहर नहȣं जाने दɅगे।

(15) अè थायी Ǿप से ͪवशेष Ĥयोजन के ͧलए ͪवयोिजत ͩकया गया कोई बÛ दȣ, दल के

ͧसÙधदोष ओवरͧसयर के Ĥभार के अधीन होगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 235

(16) जब जेल से बिÛ द यɉ को ͩकसी भी दरȣ पर परे Ǒदवस काय[रत रखा जाता है तो एक

ू

ू

अè थायी शौचालय उपलÞ ध करवाया जायेगा, िजसका Ĥवेश Ùवार वाड[र को सè प

ु

ç टतया

͸æ यमान होगा और ͧसÙधदोष ओवरͧसयर उन बिÛ दयɉ का Ĥभार लेगा िजÛ हɅ वहां जाना है।

(17) इसके अǓतǐरÈ त, काय[पालक अͬधकाǐरयɉ मɅ से एक अपने Đम मɅ बǑहव[तȸ दल के

काय[ का बारंबारता से पय[वे¢ण करेगा और इसके ͧलए अधी¢क, Ĥ× येक मास या सÜ ताह मɅ

जेल अͬधकारȣ का नाम उिã लͨखत करते हए आदेश जारȣ करेगा।

ु

(18) इस Ĥकार ͪवयोिजत ͩकये गये बिÛ दयɉ के नाम एक नोट बक मɅ अͧभͧलͨखत ͩकये

ु

जायɅगे और यह जारȣ करने वाले अͬधकारȣ को लौटायी जायेगी।

(19) दल सͪवधानसार Ǔनà ना

ु

ु

नसार ͪवभािजत ͩकये जा सकɅ गे

ु

:-

(क)बǑहव[तȸ दल Ǔनà नानसार ͪवभािजत ͩकये जा सकɅ गे

ु

:-

(i) उÙयान;

(ii) साव[जǓनक Ǔनमा[ण ͪवभाग के अधीन Ǔनयोिजत।

(ख) अंतव[तȸ दल Ǔनà नानसार ͪवभािजत ͩकये जा सकɅ गे

ु

:-

(i) ͧसͪवल बÛ दȣ;

(ii) ͪवचाराधीन बÛ दȣ;

(iii) साधारण कारावास;

(iv) अè पताल;

(v) वाल गाड[;

(vi) Ùवारपाल और अÛ य अलग-थलग बÛ दȣ;

(vii) जेल सेवक;

(viii) ͪवǓनमा[णशाला;

(ix) साव[जǓनक Ǔनमा[ण ͪवभाग के अधीन Ǔनयोिजत; और

(x) रसोई।

490. बाहरȣ दȣवारɉ कȧ देखरेख.- यह समीचीन है ͩक Ǒदन के समय, जब बÛ दȣ जेल

के आसपास चल रहे हɉ, तो जेल कȧ बाहरȣ दȣवारɉ कȧ देखरेख भीतर गæ त कर रहे ͧसÙधदोष

अͬधकाǐरयɉ Ùवारा कȧ जाये।

491. Ôयटȣ रिजè ट

ू

र.- (1) Ĥ× येक वाड[र और मÉ य

ु

वाड[र कȧ Ôयूटȣ या ͧशÝट कȧ

पाǐर यां Ĥदͧश[त करते हए जेलर Ùवारा यथा ͪवǓनǑद[ç ट

ु

ĤǾप मɅ या उसके आदेश के अधीन

Ĥ× येक सÜ ताह Ôयटȣ रिजè ट

ू

र तैयार ͩकया जायेगा और अधी¢क Ùवारा अनमोǑदत ͩकया

ु

जायेगा।

(2) यǑद सÜ ताह के अनĐम मɅ ͩकसी वाड[र कȧ Ôयटȣ कȧ पा

ु

ू

रȣ पǐरवǓत[ त करना आवæ यक

हो, तो पǐरवत[न बाबत रोè टर पर अंͩकत करना आवæ यक है और Ĥ× येक वाड[र कȧ Ǔनिæ चत

Ôयटȣ या बीट Ĥ× ये

ू

क राǒğ पǐरवǓत[त कȧ जायेगी और ͩकसी भी वाड[र को बीट या Ôयटȣ

ू

सɋपने से पव[ यह सͬचत नहȣं ͩकया जायेगा ͩक उसे कौनसी बी

ू

ू

ट या Ôयटȣ पर रखा जायेगा।

ू

236 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) Ĥ× येक बीट मɅ रखे गये वाड[रɉ के Ĥयोजन के ͧलए Ĥ× येक Ǔनगरानी मɅ ͪवशेष Ǿप से

रखी गयी नोट बक मɅ अͧभलेख रखा जायेगा।

ु

(4) ऐसे वाड[र भी जो Ôयटȣ पर नहȣं हɇ

ू

, ͩकसी आपात Ôयटȣ के ͧलए कारागार पǐरसर मɅ

ू

सदैव उपिè थत हɉगे और अपनी Ôयटȣ कȧ पारȣ के दौरान अनपिè थ

ू

ु

त कोई वाड[र

अनशासना×मक कार[वाई के ͧलए दायी होगा।

ु

492. Ǒदवस और राǒğ कȧ चया[.- (1) Ǒदन के काय[ के ͧलए ǐरजव[ गाड[ और गेट

वाड[रɉ को अपविज[त करते हयेु, संपण[ मÉ य

ू

ु

वाड[रɉ और è थापन पर वाड[रɉ को सामाÛ यत:

तीन दè तɉ मɅ ͪवभािजत ͩकया जायेगा।

(2) वाड[ Ĥात: खोले जायɅगे और वाडɟ के खोलने के त× काल पव[ू जेलर, उप-जेलर, और मÉ य

ु

वाड[र उन वाड[रɉ के साथ जो Ĥात: Ôयटȣ पर हɉगे

ू

, साथ-साथ जेल मɅ Ĥवेश करɅगे।

(3) जेलर तब ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ और ͧसÙधदोष चौकȧदारɉ के दल को, िजÛ हɅ Ôयटȣ कȧ

ू

Ĥथम पारȣ के दौरान जेल दȣवारɉ कȧ Ǔनगरानी करनी है, उनके वाडɟ से बाहर आने देगा, ये

चौकȧदार एक वाड[ मɅ बंद ͩकये जायɅगे न ͩक अलग-अलग वाडɟ मɅ।

(4) मÉ य

ु

वाड[रɉ मɅ से एक इन ͧसÙधदोष चौकȧदारɉ को शौचालय ले जायेगा और तब उÛ हɅ

जेल दȣवारɉ के चारɉ ओर पदè थाͪपत करेगा।

(5) जब मÉ य

ु

वाड[र ǐरपोट[ करता है ͩक दȣवार र¢क पदè थाͪपत ͩकये गये हɇ तो वाड[ खोले

जायɅगे और बÛ दȣ, वाड[रɉ और अंǓतम Ǔनगरानी के ͧसÙधदोष चौकȧदारɉ और भारमोचक Ǒदवस

वाड[रɉ और Ǒदवस ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ कȧ उपिèथǓत मɅ जोड़ɉ मɅ ͬगने जायɅगे।

(6) पव[ संÚ या

ू

मɅ बंद ͩकये गये बिÛ दयɉ कȧ संÉ या सहȣ पाये जाने के पæ चात्, बÛ दȣ Ǒदवस-

दल के वाड[रɉ और ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ को सɋपे जायɅगे िजसमɅ वे परे Ǒदवस के दौरान

ू

रहɅगे।

(7) जब यह हो जाये, तो तीसरȣ पारȣ या अंǓतम Ǔनगरानी के भारमÈ त

ु

वाड[र जेल के बाहर

Ĥगͧमत करवाये जायɅगे।

(8) दलɉ के सामाÛ य Ĥात:कालȣन शौचालय, è नान और भोजन परेडɅ, उसी वाड[र या

ͧसÙधदोष ओवरͧसयर के Ĥभार मɅ रहते हए ͩĐयािÛ व

ु

त कȧ जायɅगी िजसने उÛ हɅ जेल के

खोलने पर शयन वाड[ छोड़ते हए ĤाÜ त

ु

ͩकया था।

(9) जब Ĥात:कालȣन परेड पण[ हो जाती है तो जेलर या उप

ू

-जेलर के पय[वे¢ण के अधीन,

मÉ य

ु

वाड[र या वाड[र यह सǓनिæचत करने के ͧलए ͩक समè त

ु

बÛ दȣ िजÛ हɅ Ĥ× येक दल मɅ

उपिè थत होना चाǑहये, वाè तͪवक Ǿप से उपिè थत हɇ, उपिè थǓत पंिजका से बिÛ दयɉ के नामɉ

को पकारने के पæ चा

ु

त जोड़

्

ि◌यɉ मɅ ͪवͧभÛ न दलɉ को उनके संबंͬधत काय[ è थानɉ को भेजɅगे

और जेल के खोलने पर दलɉ के Ĥभार मɅ रखे गये या संलÊ न ͧसÙधदोष ओवरͧसयर संपण[

ू

Ǒदन के ͧलए उƣरदायी बने रहɅगे।

(10) Ĥ× येक दल को इसका Ĥभार ĤाÜ त कर रहे वाड[र या ͧसÙधदोष अͬधकारȣ कȧ उपिè थǓत

मɅ संगͨणत ͩकया जायेगा, िजनके नाम तब दल-पिèत

ु

का मɅ अͧभͧलͨखत ͩकये जायɅगे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 237

(11) Ǒदन के दौरान गाड[ के Ĥ× येक पæ चा× वतȸ पǐरवत[न पर, इसी ĤͩĐया का पालन ͩकया

जायेगा, चाहे पǐरवत[न मामलȣ अनĐम मɅ या बीमारȣ या अÛ य

ू

ु

कारण के लेखे ͩकया जाता

है।

(12) ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ के èवतंğ Ĥभार मɅ सɋपे गये दलɉ कȧ पंिजकाओं के नाम दोपहर

मɅ पकारा जाना आवæ य

ु

क नहȣं होगा, यǑद ये अͬधकारȣ Ǒदन के दौरान पǐरवǓत[त नहȣं ͩकये

जाते हɇ, ͩकत ये दल वाड[र गाड[ पǐरवत[न ͩकये जाने के समय पर ͬगने जायɅगे और

ं

ु

स× याͪपत ͩकये जायɅगे।

(13) ठंडे मौसम मɅ जेलɉ मɅ, जब काय[ और परेडɉ को दोपहर मɅ रोके जाने के ͧलए केवल

एक घंटा अन£ात ͩकया जाता है

ु

, तो गाड[ और दलɉ के दोपहर पǐरवत[न पर पंिजका के नाम

पकारने के ͧलए पया[Ü त

ु

समय नहȣं होता है, अत: तब केवल ͬगने जायɅगे।

(14) वाड[रɉ का Ĥथम दè ता िÙवतीय दè ते Ùवारा दोपहर को भारमोͬचत ͩकया जायेगा, जो

Ǒदन कȧ Ôयटȣ कȧ Ùव

ू

ि◌तीय पारȣ के ͧलए मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा भीतर लाया जायेगा, और तब

तक Ĥभार मɅ रहेगा जब तब वाडɟ मɅ समè त बÛ दȣ ͬगने जाते हɇ और राǒğ के ͧलए बÛ द

ͩकये जाते हɇ और राǒğ गæ तीदल Ôयटȣ पर आ चका हो।

ू

ु

(15) ͧसÙधदोष चौकȧदार जो दȣवारɉ कȧ Ǔनगरानी करते हɇ दोपहर कȧ å यवè था मɅ पǐरवǓत[त

नहȣं ͩकये जायɅगे, उÛ हɅ समͬचत अंतरालɉ पर अपना भोजन लेने और è ना

ु

न करने, इ× याǑद

के ͧलए अन£ात करने के ͧलए बारȣ

ु

-बारȣ से अè थायी Ǿप से छट दȣ जाने के ͧलए

ू

, तदनसार

ु

å यवè थायɅ कȧ जायɅगी और यह जेल के भीतर गæ त करने के ͧलए भारमोͬचत ͩकये जाने

वाले चौकȧदारɉ के è थान पर ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ को रखते हए सͪवधाजनक Ǿप से ͩकया

ु

ु

जा सकेगा।

(16) सांय:काल, जब काय[ रोकने के ͧलए घंटȣ बजायी जाती है तो वाड[र या ͧसÙधदोष

ओवरͧसयर के Ĥभार मɅ Ĥ× येक दल जांच ͩकये जाने के पæ चात् उस è थान को अĒसर होगा

जहां सामाÛ यत: è नान, भोजन और शौचालय परेडɅ कȧ जाती हɇ और Ĥभारȣ अͬधकारȣ तब

तक Ĥभारȣ रहेगा जब तक समè त बÛ दȣ अपने-अपने संबंͬधत वाडɟ मɅ बंद ͩकये जाते हɇ।

(17) परेडɉ के पण[ होने पर दल उनके संबंͬधत वाड[रɉ या ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ के सा

ू

थ

अपने शयन वाडɟ कȧ ओर Ĥगͧमत और कतारबÙध हɉगे।

(18) बÛ दȣ तब बÛ द ͩकये जायɅगे (दल-पिè त

ु

का से उनके नाम पकारे और अͧभͧलͨखत ͩकये

ु

जायɅगे) और वाड[ के भीतर Ǔनगरानी के Ĥथम राǒğ चौकȧदार के Ĥभार मɅ रखे जायɅगे और

त× पæ चात राǒğ चौकȧदार के

्

Ĥ× येक पǐरवत[न पर ͬगनती करते हए वाड[ मɅ संÉ या

ु

सावधानीपव[क स× या

ू

ͪपत करते हएु, Ĥ× येक उƣरवतȸ राǒğ चौकȧदार को सɋपे जायɅगे।

(19) दोपहर परेड पण[ हो जाने के पæ चा

ू

त् Ĥथम राǒğ गæ ती दल मÉ य

ु

वाड[र, और जेलर,

सहायक जेलर Ùवारा भीतर लाया जायेगा और वाड[र या ͧसÙधदोष अͬधकारȣ, िजसे Ĥथम

Ǔनगरानी के ͧलए Ĥ× येक वाड[ का Ĥभार लेना है, कȧ उपिè थǓत मɅ अपने-अपने वाडɟ मɅ

बिÛ दयɉ कȧ गणना कȧ जायेगी।

238 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(20) जब दȣवारɉ के ͧसÙधदोष चौकȧदार के ͧसवाय समè त बÛ दȣ बंद कर Ǒद◌ेये जाते हɇ तो

बिÛ दयɉ कȧ कल संÉ या

ु

स× याͪपत कȧ जायेगी और यǑद यह सहȣ पायी जाती है, तो मÉ य

ु

वाड[र, तब दȣवार से ͧसÙधदोष चौकȧदारɉ को एकğ करेगा और यह देखते हए ͩक संÉ या

ु

सहȣ

है उÛ हɅ ͬगनेगा और बंद करेगा।

(21) बंद ͩकये जाने के पæ चात्, समè त वाडɟ कȧ चाǒबयां मÉ य

ु

वाड[र के पास रहɅगी और

कोठǐरयɉ कȧ चाǒबयां Ôयटȣ पर उपिèथत वाड[र के पास रखी जायɅगी और मǑहला वाड[ कȧ

ू

चाǒबयां जेलर के पास रखी जायɅगी।

(22) बिÛ दयɉ कȧ और चाǒबयɉ कȧ संÉ या यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ हवालात ǐरपोट[ मɅ अंͩकत

कȧ जायेगी, ताͩक Ĥ× येक Ǔनगरानी या पारȣ का Ĥभारȣ अͬधकारȣ è वयं का समाधान कर सके

ͩक उसने चाǒबयɉ कȧ सहȣ संÉ या ĤाÜ त कȧ है।

(23) वाडɟ को बंद ͩकये जाने के पæ चात Ĥ× ये

्

क पथक è था

ृ

्

न मɅ पǐरǽÙध बिÛ दयɉ कȧ कल

ु

संÉ या यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ लाक अप रिजè टर मɅ अͧभͧलͨखत कȧ जायेगी।

(24) यह रिजè टर यह दशा[ने के ͧलए आशǓयत है ͩक È या वाडɟ मɅ भीड़भाड़ है या नहȣं।

(25) मÉ य

ु

वाड[र या अÛ य अͬधकारȣ हवालात समय पर Ĥ× येक वाड[ मɅ संÉ या का ǑटÜपण

लेगा और त× पæ चात उप

्

-जेलर पè त

ु

क मɅ संÉ या Ĥͪवç ट करेगा।

(26) र¢ा के Ĥयोजन के ͧलए Ôयटȣ

ू

, कारागार महाǓनदेशक Ùवारा यथा ͪवǓनिæचत Ǿप मɅ

ͪवभािजत कȧ जायेगी।

(27) Ôयटȣ पोè ट

ू

और ͧशÝट Ôयटȣ कम[चाǐरवÛ द

ू

ृ

िè थǓत पर Ǔनभ[र करते हए वाèतͪवक

ु

अपे¢ाओं के अनसार अधी¢क Ùवारा पǐरवǓत[

ु

त कȧ जा सकेगी।

(28) Ĥ× येक पारȣ के पǐरवत[न के दौरान, समè त र¢ा कम[चाǐरवÛ द

ृ

कȧ एक अͬधकारȣ के

पय[वे¢ण के अधीन Ôयटȣ पर उपिè थ

ू

त मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा तलाशी ͧलया जाना अपेͯ¢त है।

(29) अधी¢क या जेलर उसकȧ रɇक से नीचे के समè त काय[पालक अͬधकाǐरयɉ, ͧलͪपकवगȸय

कम[चाǐरवÛ द

ृ

कȧ भी अकè मात Ǿप से तलाशी लेगा।

्

493. Ǔनगरानी कȧ ͪवशेष Ĥणालȣ.- (1) Ǔनगरानी के पǐरवत[न वाड[र Ǔनगरानी के

पǐरवत[न के अनǾप करने के ͧलए

ु

, Ĥ× येक वाड[ मɅ ͧसÙधदोष चौकȧदारɉ Ùवारा Ǔनगरानी कȧ

ͪवशेष Ĥणालȣ होगी।

(2) उन मामलɉ मɅ जहां वाडɟ के ͧलए आपवाǑदक पवा[वधानी अपेͯ¢त है

ू

, या वे असामाÛ य

लंबाई के हɇ, वहां एक समय मɅ Ôयटȣ पर दो या अͬधक चौकȧदार हɉगे।

ू

(3) ये ͧसÙधदोष अͬधकारȣ Ǔनगरानी पर होने के समय, वाडɟ के भीतर चलते रहɅगे और

ͩकसी बÛ दȣ को उसका è थान छोड़ने या कारागार अनशासन के ͩकसी भंग को काǐरत करने

ु

से Ǔनवाǐरत करɅगे और गणना Ùवारा è वयं का समाधान करɅगे ͩक उनके Ĥभार मɅ के समè त

बÛ दȣ सरͯ¢त हɇ।

ु

(4) Ǔनगरानी के पǐरवत[न पर भारमोचक और भारमोͬचत ͧसÙधदोष अͬधकारȣ दोनɉ, सɋपे

गये बिÛ दयɉ कȧ संÉ या और ͩकसी बÛ दȣ का नाम िजसने राǒğ शौचालय का उपयोग ͩकया है

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 239

या िजसे अè पताल के ͧलए हटाया गया है, गæ ती दल या अÛ य सà यक Ǿप से Ĥाͬधकत

्

ृ

पदधारȣ को ǐरपोट[ करɅगे।

(5) ͩकसी मह× वपण[ घटना के मामले मɅ Ǔनगरानी पर उपिè थ

ू

त ͧसÙधदोष अͬधकारȣ, गæ ती

दल को त× काल सचना देगा

ू

, जो मÉ य

ु

वाड[र या राǒğ Ôयटȣ अͬधकारȣ को समन करेगा ताͩक

ू

वह मामले मɅ जांच कर सकेगा और ऐसी कार[वाई कर सके जैसी वह आवæ यक समझे।

(6) शौचालय का उपयोग करने के इÍ छुक बÛ दȣ, ͧसÙधदोष चौकȧदार को सͬचत करेगा

ू

, जो

अगलȣ सबह ͩक

ु

सी ऐसे बÛ दȣ कȧ ǐरपोट[ करेगा िजसने शौचालय का शौच के ͧलए उपयोग

ͩकया है और गंभीर बीमारȣ के मामले मɅ, मामला त× काल Ôयटȣ पर उपिè थ

ू

त गæ ती दल के

वाड[र को ǐरपोट[ ͩकया जायेगा।

(7) यǑद राǒğ को वाड[ खोलना आवæ यक होगा, तो गेट या गेट खोलने से पव[ू, एक चैन

दरवाजɉ से या दरवाजे से और डोर-पोè ट से संलÊ न होनी चाǑहए, ताͩक एक समय पर एक

से अͬधक å यिÈ त का Ĥवेश या Ǔनकास रोका जा सके, यह ĤͩĐया दरवाजे के माÚ यम से

भागने के ͩकसी संयोिजत Ĥय× न को Ǔनç फल बना देगी जब दरवाजा खला हो।

ु

(8) राǒğ के दौरान, Ǔनगरानी गाड[ बैरक या बैरकɉ के बाहर चारɉ ओर उͬचत गǓत पर, गæ त

करɅगे िजसका वे यथािè थǓत Ĥभार रखते हɇ और ͩकसी भी लेखे, बैठɅगे नहȣं या अपनी बीट

नहȣं छोड़ेगे।

(9) वे सदैव सतक[ हɉगे और बाǐरश के मौसम मɅ Ĥ× येक अपना बड़ा कोट और छाता रखɅगे,

और कोई भी वाड[र Ǒदन या राǒğ ͩकसी भी मौसम मɅ अÛ य से आĮय कȧ मांग नहȣं करेगा।

(10) वे Ĥ× येक छड़ी (बैटन) के साथ सशè ğ हɉगे और ĤकाशयÈ त

ु

टॉच[ रखɅगे और बारंबार

जाͧलयɉ और दरवाजɉ का परȣ¢ण करɅगे और देखɅगे ͩक उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहȣं कȧ

गयी है।

(11) वे वाडɟ के भीतर, यǑद संभव हो, यह देखɅगे ͩक बÛ दȣ उनके समͬचत è था

ु

नɉ मɅ हɇ और

ͩक ͧसÙधदोष चौकȧदार सतक[ हɇ, बैठे नहȣं हɇ, और बारंबार उÛ हɅ सचेत करɅगे और उनको

बिÛदयɉ कȧ संÉ या कȧ ǐरपोट[ करɅगे।

494. टावर पर Ǔनगरानी करना.- (1) जेलɉ मɅ जहां केÛ ġȣय टावर या Ǔनयंğण क¢

है, वहां राǒğ कत[åय अͬधकारȣ काया[लय मɅ रहने के è थान पर, राǒğ मɅ उसी केÛ ġȣय टावर

या Ǔनयंğण क¢ मɅ कत[åय का पालन करेगा।

(2) राǒğ कत[åय अͬधकारȣ ͧभÛ न-ͧभÛ न घंटɉ मɅ जेल का दौरा करेगा और देखेगा ͩक

ͧसÙधदोष चौकȧदार और वाड[र सचेत हɇ ͩक गæ त समͬचत Ǿप से कȧ जा रहȣ है और बÛ दȣ

ु

शांत हɇ।

(3) राǒğ कत[åय अͬधकारȣ, राǒğ दौरा रिजè टर मɅ ͩकये गये राǒğ दौरे के Þ यौरे अͧभͧलͨखत

करेगा।

(4) असͪवधाजनक समय पर जेल के भीतर जांच करने के ͧल

ु

ए Ǒदन के दौरे का रिजè टर भी

होगा।

240 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(5) राǒğ कत[åय अͬधकारȣ ͩकÛ हȣं ĤǓतकल घटनाओं या बÛ दȣ

ू

कȧ गंभीर ǽÊ णता के संबंध मɅ

वॉकȧ-टॉकȧ या तीĭतम संपक[ के ͩकसी साधन के माÚ यम से जेलर और अधी¢क को सͬचत

ू

करेगा।

495. बÛ दȣ कȧ ǽÊ णता के बारे मɅ ǐरपोट[.- (1) राǒğ मɅ गæ त Ôयटȣ पर उपिè थ

ू

त

मÉ य

ु

वाड[र या वǐरç ठ वाड[र, उसकȧ Ǔनगरानी के संपण[ समय के दौरान जेल के भीतर गæ त

ू

कर रहे वाड[रɉ और ͧसÙधदोष चौकȧदारɉ का दौरा करते हए घमेगा।

ु

ू

(2) वह अपने साथ हवालात ǐरपोट[ पè त

ु

क रखेगा, और Ĥभार लेने तथा Ĥभार देने, दोनɉ मɅ

यह देखेगा ͩक वाड[ और कोठǐरयां सरͯ¢त हɇ

ु

, और ͩक Ĥ× येक वाड[ मɅ अͧभर¢ा मɅ होने वाले

बिÛ दयɉ कȧ सहȣ संÉ या अͧभͧलͨखत कȧ गयी है।

(3) अत:, Ǔनç कष[ यह है ͩक जब राǒğ को गाड[ पǐरवǓत[ त होने के समय भारमोचन मÉ य

ु

वाड[र या वǐरç ठ वाड[र और वह जो भारमोͬचत ͩकया जाना है संÉ याओं को स× याͪपत करɅगे,

वाडɟ कȧ सर¢ा को देखɅगे ओर कंपनी मɅ गाडɟ को पǐरवǓत[

ु

त करɅगे।

(4) वह वाडɟ और चैन Ùवारा è वयं से संबÙध आंतǐरक मÉ य

ु

गेट फाटक के तालɉ मɅ से एक

कȧ चाबी रखेगा।

(5) गंभीर बीमारȣ के मामले मɅ वह वॉकȧ-टॉकȧ के माÚ यम से राǒğ कत[åय अͬधकारȣ और

जेल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को त×काल सचना देगा और

ू

, यǑद जेल ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा

ऐसा करने का सझाव Ǒदया जाता है

ु

, तो बीमार बÛ दȣ को अè पताल ले जायेगा।

(6) यǑद या तो वाड[रɉ या बिÛदयɉ कȧ ओर से कोई अǓनयͧमतता होती है, तो वह अगलȣ

सबह अधी¢क या जेलर को ǐरपोट[ करने के ͧलए हवालात ǐरपोट[ पè त

ु

ु

क मɅ पǐरिè थǓतयɉ कȧ

त× काल Ĥͪविç ट करेगा।

(7) उÍ चतर Ĥाͬधकारȣ के Ùवारा त× परता से कार[वाई कȧ अपे¢ा वालȣ ͩकसी घटना जैसे ͩक

Ǔनकल भागने का Ĥय× न, बलवा, अिÊ न या गंभीर बीमारȣ कȧ सचना त× का

ू

ल राǒğ कत[åय

अͬधकारȣ या जेलर को दȣ जायेगी, ।

(8) उसकȧ Ǔनगरानी कȧ कालावͬध कȧ समािÜ त से 15 ͧमनट पव[ वह गाड[ क¢ जायेगा और

ू

मÉ य

ु

वाड[र को जगायेगा िजसे उसे भारमोच ि◌त करना है और ऐसा करने के पæ चात्,

त× काल अपने कत[åय पर लौटेगा।

(9) Ǔनगरानी के पǐरवत[न के समय पर मÉ य

ु

वाड[र िजसे अगलȣ Ǔनगरानी लेनी है भारमोचन

वाड[रɉ को समय पर भीतर लायेगा।

(10) जेलɉ मɅ, अधी¢क å यवè था कर सकɅ गे ͩक गाड[ के पǐरवत[न का पालन करने मɅ, वǐरç ठ

वाड[रɉ Ùवारा मÉ य

ु

वाड[र कȧ सहायता कȧ जाये, जेल का आधा भाग मÉ य

ु

वाड[र और दसरा

ू

आधा भाग वǐरç ठ वाड[र लɅगे, ͩकत ऐसे Ĥ× ये

ं

ु

क मामले मɅ दो वाड[र, भारमोचन और वह जो

भारमोͬचत ͩकया जाने वाला है, एक साथ Ǔनरȣ¢ण करɅगे और बिÛ दयɉ कȧ संÉ या स× याͪपत

करɅगे और वाडɟ कȧ सर¢ा को देखɅगे।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 241

496. रसोईये बाहर Ǔनकालना.- (1) जब सबह का भोजन तैयार करने के ͧलए

ु

सयȾदय से पव[ रसोईयɉ मɅ से कछ को बाहर Ǔनकालना आवæ य

ू

ू

ु

क हो, तो मÉ य

ु

वाड[र उतनी

संÉ या मɅ उÛ हɅ बाहर Ǔनकालेगा और उÛ हɅ एक वाड[र के Ĥभार मɅ रखेगा।

(2) इस काय[ के ͧलए केवल अã प अपय[वͧसत दंडादेशɉ वाले बिÛ दयɉ का हȣ चयन ͩकया

जाना चाǑहये।

497. बिÛ दयɉ कȧ सरͯ¢त अͧभर¢ा

ु

.- केवल अनमोǑदत पैटन[ के ͪवयोÏ य

ु

ताले

उपयोग ͩकये जायɅगे, ऐसे ताले कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख Ùवारा मांग

ु

-पğ पर Ĥदƣ ͩकये

जायɅगे और मÉ य

ु

गेट के ͧलए तीन इंच और वाडɟ और कोठǐरयɉ के ͧलए 2½ इंच के

ͪवयोÏ य ताले सवȾƣम हɇ।

498. बेड़ ि◌यɉ का उपयोग.- बÛ दȣ जो जेल से Ǔनकल भागे या एक जेल से दसरȣ को

ू

अͧभवहन मɅ होने के समय या Ǔनकल भागने का Ĥय× न या षÔयंğ कर चके हɇ

ु

, स¢म

Û यायालय या ͧसÙधदोष करने वाले Û यायालय कȧ मंजरȣ से बेड़

ू

ि◌यɉ मɅ रखे जा सकɅ गे।

499. बाहरȣ दȣवार के शीष[ पर टटे हये कांच के उपयोग का ĤǓतषेध

ू

ु

.- (1) जेल कȧ

बाहरȣ दȣवार के शीष[ पर टटे हए कांच नहȣं लगाये

ू

ु

जायɅगे È यɉͩक यह दȣवार पर फɅ के गये

कंबल के ͧलए या वè ğ के ͧलए पकड़ Ĥदान करता है, और इस Ĥकार Ǔनकल भागने को

सकर बनाता है

ु

, और कोई भी कंगरा या Ǔनकला हआ भाग नहȣं होगा िजसे ͩकनारे पर

ू

ु

गोलाकार या ढलानयÈ त

ु

ͩकया जाना चाǑहये।

(2) ͩकसी जेल कȧ बाहरȣ दȣवार के साथ ͪवभािजत करने वालȣ दȣवार के Ĥ× येक संगम पर,

बÛ दȣ को जब वह ͪवभािजत करने वालȣ दȣवार पर खड़ा हो, इसकȧ पपड़ी उतारने से Ǔनवाǐरत

करने के ͧलए पया[Ü त आकार का बाहरȣ दȣवार का अÙध[वतीय पǐरवध[न होगा।

ृ

500. तालɉ कȧ जांच करना.- (1) जेल या जेल के खंड के ͧलए उƣरदायी Ĥ× येक

मÉ य

ु

वाड[र अपराéन Ǔनगरानी के दौरान उसके Ĥभार के भीतर वाडɟ, कोठǐरयɉ या मÉ य

ु

Ùवारɉ को सरͯ¢त करने के ͧलए उपयोग ͩकये गये समè त

ु

तालɉ कȧ यह सǓनिæ च

ु

त करने के

ͧलए ͩक वे अÍ छȤ चाल हालत मɅ हɇ

ू

, ĤǓतǑदन जांच करेगा।

(2) कोई भी खराब ताला तरंत जेलर के पास लाया जाएगा।

ु

(3) लȣवर वाले तालɉ मɅ वनè पǓत तेल नहȣं देना चाǑहए, इससे लȣवर एक साथ ͬचपक जाता

हɇ और इस Ĥकार ताला खलना आसान हो जाता है।

ु

(4) वाडɟ, कोठǐरयɉ, गोदामɉ या ͩकसी अÛ य è थान, िजनकȧ सर¢ा सǓनिæच

ु

ु

त कȧ जानी

आवæ यक है, कȧ चाǒबयां, ͧसÙधदोष अͬधकारȣ या ͩकÛ हȣं बिÛ दयɉ के हाथɉ मɅ नहȣं दȣ

जायɅगी।

(5) यǑद ͧसÙधदोष अͬधकारȣ Ǒदन के समय के दौरान उनके Ĥभार मɅ अè थायी Ǿप से

औजार या सामĒी बंद करने के ͧलए सामाÛ य ͪवयोÏ य तालɉ और चाǒबयɉ को रखना

अन£ात ͩकये जाते हɇ

ु

, तो बंद करने से पव[ उनसे चाǒबयां लȣ जायɅगी।

ू

242 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(6) Ĥ× येक सÜ ताह मɅ, सहायक जेलर, उनके वाडɟ या कोठǐरयɉ के Ĥभारȣ और मÉ य

ु

वाड[र

समè त जाͧलयɉ, जेल के तालɉ कȧ जांच करवायɅगे और एक Ǔनरȣ¢ण ǐरपोट[ जेलर को Ĥè तुत

कȧ जायेगी जो इसे अपनी आदेश पè त

ु

क मɅ अͧभͧलͨखत करेगा।

501. ठेकेदारɉ और कम[कारɉ को पहचानपğɉ का जारȣ ͩकया जाना.- (1) ठेकेदार और

कम[कार, िजनका ͧसͪवल काय[ के काय[पालन के ͧलए Ĥवेश करना आवæ यक हो, को काय[ कȧ

कालावͬध के ͧलए फोटो पहचानपğ जारȣ ͩक ये जायɅगे और तलाशी लȣ जायेगी और कारागार

मɅ Ĥवेश करने और छोड़ने के समय ऐसे पहचानपğɉ कȧ जांच कȧ जायेगी।

(2) कारागार भवन कȧ मरà मत के ͧलए उƣरदायी लोक è वाè Ø य अͧभयांǒğकȧ संगठन और

भवन सिÛ नमा[ण संगठन के अͧभयÛ ताओं को, उनके काय[ Ǔनç पादन के ͧलए यथा अपेͯ¢त

Ǒदन के समय के दौरान कारागार का दौरा करना अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

502. अǓतǐरÈ त सर¢ा अÚ य

ु

ुपाय.- कारागार काͧम[क Ùवारा Ĥ× येक कारागार कȧ सर¢ा

ु

सǓनिæ च

ु

त करने के ͧलए Ǔनà नͧलͨखत अǓतǐरÈ त सर¢ा अÚ य

ु

ुपाय ͩĐयािÛ वत ͩकये जायɅगे,

अथा[त्:-

(क)समè त वाडɟ या कोठǐरयɉ कȧ साÜ ताǑहक तलाͧशयां;

(ख)

कारागार पǐरसर और भवनɉ कȧ दैǓनक सर¢ा जांच और Ǔनरȣ¢ण

ु

;

(ग) कारागार भवन के भीतर और कारागार पǐरसरɉ मɅ अÍ छȤ सर¢ा Ĥकाश

ु

å यवè था;

(घ) भीतर आने वाले और बाहर जाने वाले बिÛ दयɉ, वè तुओं और वाहनɉ कȧ संपण[

ू

तलाशी कȧ जाएगी और अͧभलेख रखा जाएगा। वè तुओं और å यिÈ तयɉ का

गेट रिजè टर Ĥ× येक कारागार मɅ रखा जायेगा;

(ङ) राǒğ को Ǔनयͧमत आधार पर समè त वाडɟ और कोठǐरयɉ कȧ आकिè मक

तलाशी;

(च) बÛ दȣ कम[चाǐरवÛ द

ृ

को सचेत करने के ͧलए बेतार संचार, इंटरकॉम, डोर ĥेम

मेटल ͫडटेÈ टर, हाथ से पकड़ने वाले मेटल ͫडटेÈ टर, गहन तलाशी मेटल

ͫडटेÈ टर, नॉन-लȣǓनयर जंÈ शन ͫडटेÈ टर (मोबाइल फोन, ͪवÙयत उपè क

ु

र

का पता लगाने के ͧलए) साइरनɉ का उपयोग;

(छ)बिÛ दयɉ कȧ डाक कȧ जांच करने और मलाकातɉ पर Ǔनगरानी रखने के

ु

ͧलए

Ĥभावी Ĥणालȣ;

(ज)कारागार के भीतर सचना संगहȣत करने के ͧलए आसचना Ĥणालȣ बनाए

ू

ू

ृ

रखना;

(झ)

कारागार के भीतर और बाहर Ǔनगरानी करने के ͧलए पǐरͬध पर

सच[लाइटɉ, दरबीनɉ

ू

, नाईट ͪवजन उपè कर के साथ Ǔनगरानी टावर लगाया

जाना;

(ञ) Ǔनगरानी टावरɉ और केÛ ġȣय टावरɉ का आकिè मक Ǔनरȣ¢ण; और

(ट) कारागार आयधागार पर सर¢ा å य

ु

ु

वè था का Ǔनयͧमत Ǔनधा[रण।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 243

अÚ याय 20

कोठǐरयɉ मɅ बिÛ दयɉ का उपचार

503. कोठǐरयɉ का उपयोग.- (1) कोठǐरयां,-

(क) भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा

37 और 74 के अधीन एकांत पǐररोध काया[िÛ वत करने;

(ख)

कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 कȧ केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 9) कȧ

धारा 46 खंड (8) और (10) के अधीन बिÛ दयɉ के पथक और कोठरȣ

ृ

्

-बंद

पǐररोध;

(ग) Ǔनयम के अनसार आß या

ु

ͧसक अपराͬधयɉ के पथÈ क

ृ

रण;

(घ) संè वीकǓत करने वाले ͪवचाराधीन बिÛ द

ृ

यɉ के पथÈ क

ृ

रण;

(ङ) अवरोध के Ĥयोजनɉ;

(च) पागलɉ के ͬचͩक× सीय संĤे¢ण;

(छ) आंğ ͧशकायतɉ या अÛ य बीमारȣ से पीड़ ि◌त होना अनͧमत

ु

, या हाǓनकारक

पदाथɟ के उपयोग Ùवारा ǽÊ णता या ĭणɉ का कारण बन रहे, या जो

è पश[जÛ य बीमाǐरयɉ से पीड़ ि◌त हɇ, उन बिÛ दयɉ के ͬचͩक× सीय संĤे¢ण

और पथÈ क

ृ

रण;

(ज) म× य

ृ

ु के ͧलए ͧसÙधदोष कैǑदयɉ के पǐररोध;

(झ)

संगरोध; और

(ञ) बिÛ दयɉ के पथÈ क

ृ

रण

के ͧलए उपयोग कȧ जा सकɅ गी।

(2) Ĥ× येक कोठरȣ को पेय जल सͪवधायɅ उपलÞ ध

ु

करवायी जायɅगी।

(3) कोठǐरयɉ कȧ चाǒबयां Ǒदन और राǒğ दोनɉ पर Ĥभारȣ वाड[र Ùवारा पहनी गयी चैन या

कड़ी से जड़ी हɉगी

ु

, ताͩक वे ǽÊ णता या आ× मह× या का Ĥय× न ͩकये जाने के मामले मɅ हमेशा

तरंत उपलÞ ध

ु

हɉ।

(4) कोठǐरयɉ कȧ चाǒबयां कभी भी ͧसÙधदोषɉ को Û यè त नहȣं कȧ जायɅगी और उƣरदायी

मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा Ĥ× येक कोठरȣ के तालɉ का ĤǓतǑदन परȣ¢ण ͩकया जायेगा।

(5) कोठरȣ मɅ पǐरǽÙध Ĥ× येक बÛ दȣ, सदैव, एक वाड[र के त× काल Ĥभार के अधीन होगा,

यǑद आवæ यक हो, तो Ǒदन के दौरान, ͪवशेष Ǿप से चयǓनत ͧसÙधदोष अͬधकारȣ Ùवारा

उसकȧ सहायता कȧ जायेगी।

(6) Ǒदन और रात दोनɉ मɅ गाड[ इस Ĥकार पदè थाͪपत और å यविè थत ͩकये जायɅगे ͩक

कोठǐरयɉ मɅ समè त बÛ दȣ समè त समय जेल अͬधकारȣ के साथ संपक[ रखɅगे।

(7) इस Ĥकार पǐरǽÙध Ĥ× येक बÛ दȣ का, Ǒदन और रात के दौरान Ĥ× येक दो घंटɉ मɅ एक

बार मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा दौरा ͩकया जाएगा।

244 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(8) भारमोचक और भारमोͬचत मÉ य

ु

वाड[र और वाड[र यह देखने के ͧलए ͩक कोठǐरयɉ मɅ

सहȣ संÉ या पǐरǽÙध है और ͩक सब ठȤक है गाड[ के Ĥ× येक पǐरवत[न पर उनका दौरा साथ-

साथ करɅगे।

504. कोठǐरयɉ मɅ बिÛ दयɉ का उपचार.- (1) बिÛ दयɉ को आ× मह× या काǐरत करने या

è वयं को ¢Ǔत पहंचाने से Ǔनवाǐरत करने के ͧलए कोठǐरयɉ मɅ पǐरǽÙध समè त

ु

बिÛदयɉ पर

कड़ी Ǔनगरानी रखी जायेगी।

(2) Ĥ× येक मानͧसक बीमार या संǑदÊ ध मानͧसक बीमार बÛ दȣ, िजन पर संदेह है ͩक उनकȧ

Ĥवͪƣ आ× म

ृ

ह× या करने के Ĥय× न करने कȧ है, कोठǐरयɉ मɅ ͬचͩक× सीय संĤे¢ण के अधीन

Ǒदन और रात दोनɉ मɅ सावधानीपव[क Ǔनगरानी कȧ जायेगी।

ू

(3) Ǒदन के दौरान, ͪवशेष Ǿप से चयǓनत ͧसÙधदोष अͬधकारȣ इस Ĥयोजन के ͧलए Ĥ× येक

तीन पाæ व[è थ कोठǐरयɉ के ͧलए अͬधकतम एक ͧसÙधदोष अͬधकारȣ के अनपात मɅ भेजे जा

ु

सकɅ गे।

(4) ऐसे ͧसÙधदोष अͬधकारȣ Ĥभारȣ वाड[र के त× काल आदेशɉ के अधीन रखे जायɅगे और उÛ हɅ

उनके Ĥभारɉ के शील और संभाͪवत Ĥवृ ͪƣयɉ के ͪवषय मɅ अनदेश Ǒदये जायɅगे और उनके

ु

संĤे¢ण के अधीन बिÛ दयɉ Ùवारा Ĥदͧश[त संǑदÊ ध ĤकǓत के ͩकसी ल¢ण कȧ Ĥभारȣ वाड[र

ृ

को त× काल सचना देने के ͧलए चेतावनी दȣ जायेगी और वे कोठǐरयɉ के बाहर रखे जायɅगे।

ू

(5) ͬचͩक× सीय संĤे¢ण के ͧलए कोठरȣ को भेजे गये बÛ दȣ का Ôयटȣ पर उपिèथत वाड[र

ू

Ùवारा बारंबार दौरा ͩकया जाएगा, जो ͬचͩक× सा अͬधकारȣ को ͩकसी पǐरवत[न, जो बÛ दȣ कȧ

दशा मɅ हो सकता है, कȧ सचना भेजेगा और उस समय के दौरान जब बÛ दȣ

ू

संĤे¢ण के

अधीन है, वह ऐसा भोजन ĤाÜ त करेगा जैसा ͬचͩक× सा अͬधकारȣ आवæ यक समझे।

(6) ǽÊ णता के मामले मɅ, गाड[ Ùवारा संतरȣ से संतरȣ के माÚयम से गजरते हये Ôयटȣ पर

ु

ू

ु

उपिè थत मÉ य

ु

वाड[र को त× काल सचना दȣ जायेगी।

ू

(7) मÉ य

ु

वाड[र त× काल मामले कȧ ǐरपोट[ ͬचͩक× सा अͬधकारȣ को करेगा, जो कोठरȣ का दौरा

करेगा, और यǑद आवæ यक हो, बÛ दȣ को अè पताल के ͧलए हटायेगा, और त× काल अधी¢क

और जेलर को सͬचत करेगा।

ू

505. एक कोठरȣ मɅ दो बिÛ दयɉ का ĤǓतषेध.- (1) म× य

ृ

ु के ͧलए ͧसÙधदोष मǑहला

बÛ दȣ के मामले मɅ के ͧसवाय, ͩकÛ हȣं भी पǐरिè थǓतयɉ मɅ एक कोठरȣ मɅ दो बÛ दȣ पǐरǽÙध

नहȣं ͩकये जायɅगे।

(2) यǑद ͧसÙधदोष कैदȣ पǽष बिÛ द

ु

यɉ या गंभीर मानͧसक बीमार बÛ दȣ कȧ ͧसÙधदोष Ùवारा

Ǔनगरानी रखी जानी हो, तो वे कोठरȣ के कसे हये दरवाजे के बाहर रखे जायɅगे।

ु

(3) जब आवæ यक हो सफाईकमȸ, रसोईये, और पानी वाले वाड[र के साथ कोठǐरयɉ मɅ Ĥवेश

कर सकɅ गे।

(4) भोजन कारागार रसोईयɉ Ùवारा जेल अͬधकारȣ के अधी¢ण के अधीन पकाया और ले

जाया जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 245

506. अधी¢क Ùवारा दौरा.- (1) कोठरȣ मɅ चौबीस घंटे से अͬधक के ͧलए पǐरǽÙध

Ĥ× येक बÛ दȣ का अधी¢क और ͬचͩक× सा अͬधकारȣ या भेषज£ Ùवारा भी ĤǓतǑदन दौरा

ͩकया जाएगा।

(2) जेलर ĤǓतǑदन कोठǐरयɉ का दौरा करेगा और उनमɅ पǐरǽÙध Ĥ× येक बÛ दȣ को देखेगा।

(3) कोठǐरयɉ का Ĥभारȣ वाड[र पथक

ृ

्, कोठरȣ या Û याǓयक एकांत पǐररोध के ͧलए ͩकसी भी

बÛ दȣ को अधी¢क के ͧलͨखत आदेश के ǒबना ĤाÜ त नहȣं करेगा, जो सामाÛ यत: बÛदȣ के वƣ

ृ

पğ पर Ǒदया जाएगा और जब ͩकसी Ǔनरȣ¢ण करने वाले अͬधकारȣ या आगंतक Ùवारा मांगा

ु

जाये तो Ĥè तुत ͩकया जायेगा।

(4) वह अधी¢क या जेलर से आदेश के ǒबना, Ǔनयम के अधीन Ǒदन या रात Ùवारा

पथÈकरण के ͧलए ͩकसी भी बÛ दȣ

ृ

को ĤाÜ त नहȣं करेगा।

(5) कोई भी å यिÈ त तब तक Û याǓयक पथक पǐररोध मɅ

ृ

्

नहȣं रखा जायेगा जब तक ͩक उसे

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा ऐसे पǐररोध के ͧलए योÊ य Ĥमाͨणत नहȣं कर Ǒदया गया है।

507. Ǒटकट का Ǔनलंबन.- आदेͧशत पǐररोध कȧ कालावͬध और वह तारȣख िजससे

ऐसा पǐररोध Ĥारंभ होता है दͧश[त करने वालȣ Ǒटकट कोठरȣ मɅ पǐररोध भोग रहे Ĥ× येक

बÛ दȣ कȧ या कोठरȣ याड[ दरवाजे कȧ Ǒटकट Ǔनलंǒबत कर दȣ जाएगी।

508. कोठरȣ के ͧलए रिजèटर का रखा जाना.- (1) वह तारȣख िजस पर Ĥ× येक बÛ दȣ

Ĥͪवç ट ͩकया गया और उÛ मोͬचत ͩकया जाता है, आदेͧशत पǐररोध कȧ ĤकǓत और ĤǓतǑदन

ृ

ͩकये गये काय[ कȧ माğा दशा[ते हएु, कोठरȣ के Ĥभारȣ वाड[र Ùवारा जन-भाषा मɅ एक रिजè टर

रखा जाएगा।

(2) जेलर यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ और अपनी ǐरपोट[ पिè त

ु

का मɅ यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ

समè त बिÛ दयɉ के नाम भी अͧभͧलͨखत करेगा जो राǒğ मɅ कोठǐरयɉ मɅ सोये थे।

509. रिजè टर के रखे जाने कȧ रȣǓत.- जेलɉ कȧ कोठǐरयɉ मɅ पǐरǽÙध बिÛ दयɉ के

संबंध मɅ Ǔनà नͧलͨखत रिजè टर रखा जाएगा, अथा[त ्:-

(क) उन समè त बिÛ दयɉ के नाम जो एकांत या पथक कोठǐरयɉ मɅ या तो

ृ

्

Ǒदन या राǒğ को बंद ͩकये गये थे, ĤǾप Ùवारा अपेͯ¢त अÛ य Þ यौरɉ

सǑहत इस रिजè टर मɅ जन-भाषा मɅ यथा ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ Ĥͪवç ट

ͩकये जायɅगे और रिजè टर जेलर Ùवारा आÙय¢ǐरत ͩकया जायेगा और

अधी¢क को Ǒदखाया जायेगा जब वह कोठǐरयɉ का दौरा करता है।

(ख) Ĥ× येक कोठरȣ के ͧलए रिजè टर का पç ठ

ृ

पथक रखा जायेगा

ृ

्

, िजसका

संÉ यांक शीष[ पर Ĥͪवç ट ͩकया जाएगा।

(ग)

कोठरȣ मɅ रखे गये Ĥ× येक बÛ दȣ का नाम उसके कोठरȣ को अͬधभोग

के Ĥारंभ करने के समय उस पç ठ

ृ

मɅ Ĥͪवç ट ͩकया जाएगा।

(घ)

यǑद Ǒदन और राǒğ मɅ कोठरȣ का अͬधभोग ͧभ Û न बÛ दȣ करते हɇ, तो

पç ठ

ृ

का आधा भाग उन बिÛ दयɉ के ͧलए उपयोग ͩकया जा सकेगा जो

Ǒदन मɅ अंदर हɇ और आधा भाग राǒğ अͬधभोग करने वालɉ के ͧलए।

246 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ङ)

Ĥ× येक बÛ दȣ का नाम उस कालावͬध के दौरान िजसमɅ वह कोठरȣ का

अͬधभोग करता है, केवल एक बार Ĥͪवç ट ͩकया जाना आवæ यक है,

ͩकत Ĥ× ये

ं

ु

क पǐरवत[न पर नयी Ĥͪवç टȣ कȧ जायेगी।

510. कोठरȣ मɅ पǐररोध से पव[ बिÛ द

ू

यɉ कȧ तलाशी.- कोठरȣ मɅ रखने से पव[ू, Ĥ× येक

बÛ दȣ कȧ बहत सावधानीपव[क तलाशी लȣ जाएगी और Ǔनकल भागने

ु

ू

, è वयं को ¢Ǔत या

आ× मह× या को सकर बनाने वाले समè त

ु

उपकरण और साͬधğ ले ͧलए जायɅगे और उसमɅ के

Ĥ× येक बÛ दȣ कȧ हवालात समय मɅ ĤǓतǑदन, और यǑद आवæ यक हो Ĥाय:, सावधानीपव[क

ू

तलाशी लȣ जायेगी।

511. ǒबछौने कȧ सफाई.- (1) कोठǐरयɉ मɅ बिÛ दयɉ का ǒबछौना, उन बिÛ दयɉ के

ͧसवाय जो ǽÊ णता या ͪवͯ¢Ü तता के ͧलए संĤे¢ण के अधीन हɇ, Ǒदन के दौरान कोठरȣ से

हटा ͧलया जायेगा, और जब मौसम अन£ा देता है धप और हवा मɅ खला रखा जायेगा।

ु

ू

ु

(2) कोठरȣ के अंत:वासी को समè त समय, इसे Ǔनç ठा से è वÍ छ रखने को ͪववश ͩकया

जाएगा।

512. काय[ Û यèत ͩकया जाना.- कोठǐरयɉ मɅ पǐरǽÙध Įम करने वाले बिÛ दयɉ को

उनके सामØ य[ के अनसार उपयÈ त

ु

ु

काय[ Û यèत ͩकया जाएगा।

513. पǐररोध मɅ मौन.- कोठǐरयɉ मɅ पǐररोध मɅ समè त बिÛ दयɉ के मÚ य पण[ मौन

ू

बनाए रखा जाना चाǑहए।

अÚ याय 21

Û याǓयक एकांत पǐररोध

514. एकांत पǐररोध कȧ कालावͬध और उसका Ǔनç पादन.- (1) एकांत पǐररोध के

ͧलए कालावͬध ऐसी होगी जैसी भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम

सं. 45) कȧ धारा 73 मɅ ͪवǓनǑद[ç ट है, और Ǔनçपादन ऐसी रȣǓत मɅ ͩकया जाएगा जैसा

भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 74 मɅ

ͪवǓनǑद[ç ट है।

(2) यǑद ͩकसी वारंट मɅ एकांत पǐररोध संबंधी आदेश अंतͪव[ç ट है, जो भारतीय दंड संǑहता,

1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 73 या 74 मɅ उपबंधɉ के ĤǓतकल

ू

है, तो मामला कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को ǓनǑद[ç ट

ु

ͩकया जायेगा।

515. रिजè टर मɅ कȧ जाने वालȣ Ĥͪविçट.- (1) उन बिÛ दयɉ के नाम जो एकांत

पǐररोध के ͧलए दंडाǑदç ट ͩकये गये हɇ जेलर Ùवारा रिजè टर मɅ सà यक Ǿप से Ĥͪवç ट

्

ͩकये

जायɅगे और Ĥͪविç टयां अधी¢क Ùवारा स× याͪपत कȧ जायɅगी और यह Ǔनिæचत करने के ͧलए

क ि◌ Ĥ× येक बÛ दȣ, जब तक ͩक ͩकसी पया[Ü त कारण के ͧलए वह कोठरȣ मɅ नहȣं रखा जा

सकता है, सà यक अनĐम मɅ अपना पǐररोध भोग रहा है

्

ु

, यह रिजè टर आवͬधक Ǿप से

Ĥ× येक मास के पहले Ǒदन परȣͯ¢त ͩकया जायेगा।

(2) ͩकसी भी बÛ दȣ को एकांत पǐररोध मɅ नहȣं रखा जायेगा जब तक ͩक ͬचͩक ×सा अͬधकारȣ

Ĥमाͨणत नहȣं करता है ͩक वह इसे भोगने के योÊ य है।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 247

(3) एकांत पǐररोध के ͧलए दंडाǑदç ट बÛ दȣ सामाÛ यत: चार दलɉ मɅ ͪवभािजत ͩकये जायɅगे,

Ĥ× येक दल एक समय मɅ एक सÜ ताह के ͧलए कोठǐरयɉ मɅ रखा जाना चाǑहए, िजससे ͩक

कोठǐरयɉ का पण[तम माğा मɅ उपयोग ͩकया जा सके और उसी समय भारतीय दंड संǑहता

ू

,

1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 73 और 74 कȧ अपे¢ाओं का

अनपालन ͩकया जायेगा।

ु

(4) Ĥ× येक मास के पहले, आठवɅ, पÛ ġहवɅ और बाईसवɅ Ǒदन को उन Ǒदनɉ के Ǿप मɅ Ǔनयत

करना सͪवधाजनक होगा िजस पर कोई समह एकांत पǐररोध के ͧलये सपद[ ͩकये जायɅगे।

ु

ू

ुु

(5) वह बÛ दȣ, जो सामाÛ यत: पǐरǾÙध ͩकये जाने के समय अयोÊ य है, यǑद भारतीय दंड

संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 74 Ùवारा अͬधरोͪपत शतɏ,

इसकȧ अन£ा देती हɇ

ु

, पæ चा× वतȸ तारȣख पर कोठरȣ मɅ रखा जायेगा ।

(6) एकांत पǐररोध के दंडादेश का Ǔनç पादन, अपील के लंǒबत होने के लेखे è थͬगत ͩकया

जाना आवæ यक नहȣं है।

(7) एकांत पǐररोध भोग रहे Ĥ× येक बÛ दȣ का ͬचͩक× सा अͬधकारȣ या ͬचͩक× सा अधीनè थ

और जेलर Ùवारा ĤǓतǑदन दौरा ͩकया जायेगा।

(8) यǑद Û याǓयक एकांत पǐररोध कȧ ͩकसी कालावͬध से पव[ू, ऐसे पǐररोध को भोगने के

ͧलए बÛ दȣ ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा अयोÊ य घोͪषत ͩकया जाता है या यǑद Û याǓयक एकांत

पǐररोध कȧ ͩकसी कालावͬध के दौरान, ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के आदेशɉ के अधीन, मिè तç क

या शरȣर को ¢Ǔत के आधार पर बÛ दȣ को हटाना आवæ यक हो जाता है, तो तØ य कȧ ǐरपोट[

कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख और उस Û या

ु

यालय को कȧ जायेगी िजसके Ùवारा दंडादेश

पाǐरत ͩकया गया गया था और रिजè टर मɅ अͧभͧलͨखत कȧ जायेगी।

(9) यǑद Û याǓयक एकांत पǐररोध के ͧलए दंडाǑदç ट कोई बÛदȣ ऐसे पǐररोध को भोगने के

ͧलए ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा è थायी Ǿप से अयोÊ य घोͪषत ͩकया जाता है, तो मामला उस

Û यायालय को ǐरपोट[ ͩकया जाएगा िजसने दंडादेश पाǐरत ͩकया था और एकांत पǐररोध के

दंडादेश को काया[िÛ वत नहȣं ͩकया जायेगा।

516. दो दंडादेशɉ को भोगने कȧ रȣǓत.- यǑद कोई बÛ दȣ दो या अͬधक पथक वारंटɉ के

ृ

्

अधीन दंडाǑदç ट है, तो अͬधǓनणȸत एकांत पǐररोध कȧ कोई कालावͬध केवल उस दंडादेश के

दौरान Ĥभावी कȧ जा सकेगा िजसका यह Ǔनç पादन ͩकया जाने वाले का भाग है।

517. एकांत पǐररोध के Ǔनç पादन का Ĥमाणपğ.- Û याǓयक एकांत पǐररोध अͬधǓनणȸत

Ĥ× येक बÛ दȣ के दंडादेश कȧ समािÜ त पर, अधी¢क Ùवारा वारंट पर पç ठां

ृ

कन, दंडादेश के

Ǔनç पादन को स×याͪपत करते हयेु, बÛ दȣ Ùवारा भोगे गये Û याǓयक एकांत पǐररोध कȧ कल

ु

कालावͬध सÜ ताहɉ मɅ कͬथ त करेगा और यǑद ऐसे दंडादेश का कोई भाग सà यक Ǿप से

्

Ǔनç पाǑदत नहȣं ͩकया गया है, तो कारण è पç ट ͩकया जाएगा।

518. पथक या कोठरȣ पǐररोध का दंड अͬधǓनणȸत करने के ͧलए ĤǓतषेध

ृ

्

.- कोई भी

बÛ दȣ जो Û याǓयक एकांत पǐररोध कȧ कालावͬध भोग चका है

ु

, ऐसे पǐररोध कȧ समािÜ त के

248 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

पæ चात उसके Ùवारा भोगे गये Û या

्

Ǔयक एकांत पǐररोध के बराबर कालावͬध के भीतर जेल

अपराध के ͧलए पथक या कोठरȣ पǐररोध से दंͫडत नहȣं ͩकया जाएगा।

ृ

्

519. कोठǐरयɉ और एकांत पǐररोध मɅ बिÛ दयɉ के ͧलए समान Ǔनयम.- कोठǐरयɉ मɅ

बिÛ दयɉ के å यवहार से संबंͬधत समè त Ǔनयम Û याǓयक एकांत पǐररोध भोग रहे बÛ द ि◌यɉ

को भी लाग हɉगे।

ू

520. मǑहला बिÛ दयɉ के ͧलए ͪवशेष åयवè था.- (1) जब मǑहला अहाते मɅ सैलɅ

दखलकत हɉ

ृ

, तो å यवè थायɅ कȧ जायɅगी ͩक राǒğ को मǑहला वाड[र और Ǒदन के समय मɅ

ऐसा हȣ अͬधकारȣ या मǑहला ͧसÙधदोष अͬधकारȣ, सदैव कोठरȣ के अͬधभोͬगयɉ कȧ सनवाई

ु

के ͧलए हɉगे।

(2) कोठǐरयɉ कȧ चाǒबयɉ सदैव मǑहला वाड[र के हाथ मɅ और अͧभर¢ा मɅ हɉगी।

(3) यǑद दो मǑहला वाड[र नहȣं हɇ ताͩक एक समè त Ǒदन और राǒğ कोठǐरयɉ कȧ चाǒबयɉ के

साथ सदैव मǑहला अहाते मɅ उपè थ ि◌त रहे, मǑहला बिÛ दयɉ कȧ कोठǐरयɉ मɅ Ǔनरंतर पǐररोध

अन£ात नहȣं ͩकया जा सकेगा

ु

, कोई भी मǑहला ͩकसी ऐसे समय पर कोठरȣ मɅ बंद नहȣं कȧ

जायेगी िजसके दौरान मǑहला वाड[र उपिè थ त नहȣं है।

(4) जैसा ͩक ͩकसी जेल मɅ, िजसके पास दो मǑहला वाड[र नहȣं है, एकांत पǐररोध के

Û याǓयक दंडादेश के Ǔनç पादन का ĤǓतषेध है जब कभी मǑहला बÛ दȣ इस Ĥकार Û याǓयक Ǿप

से दंडाǑदç ट कȧ जाती है, तो उसकȧ वण[न ताͧलका ͩकसी ऐसी जेल को अंतरण के ͧलए

िजसके ͧलए आवæयक è थापन मंजर ͩकया

ू

गया है, कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को Ĥè त

ु

ुत

कȧ जायेगी।

अÚ याय 22

बाहरȣ दǓनया के साथ संपक[

ु

(मलाकात और पğ å य

ु

वहार)

521. पğ-å यवहार के ͧलए यिÈ त

ु

यÈ त

ु

सͪवधायɅ

ु

.- (1) Ĥ× येक नए ͧसÙधदोष बÛ दȣ को

अपील कȧ तैयारȣ या जमानत लेने कȧ ͸िçट से ͪवचार करने के ͧलए उसके नातेदारɉ या

ͧमğɉ के साथ ͧमलने या पğ-å यवहार के ͧलए यिÈतयÈ त

ु

ु

सͪवधायɅ अन£ात कȧ जायɅगी और

ु

ु

उसे उसकȧ संपͪƣ या अÛ य कटंब मामलɉ के Ĥबंध के ͧलए åयवè था

ुु

करने के ͧलए समथ[

बनाने के ͧलए, यǑद अधी¢क इसे आवæ यक समझता है, तो पाͯ¢क एक बार या दो बार या

अÈ सर, उसके ͧमğɉ से मलाकात करना या पğ ͧलखना भी अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

ु

(2) जमा[ने के संदाय मɅ å य

ु

ǓतĐम या दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 के अÚ याय 8 के अधीन

ĤǓतभǓत ĤाÜ त

ू

करने ͧलए सपद[ ͩकये गये Ĥ× ये

ुु

क बÛ दȣ को जमा[ने के संदाय के ͧलए या

ु

ĤǓतभǓत Ĥè त

ू

ुत करने के ͧलए å यवè था करने के Ĥयोजन के ͧलए उसके नातेदारɉ या ͧमğɉ

के साथ यिÈ त

ु

यÈ त

ु

समय पर पğ Ùवारा संपक[ करना और मलाकातɅ करना अन£ात ͩक◌ेया

ु

ु

जायेगा।

(3) म× य

ृ

ु के दंडादेश के अधीन Ĥ× येक बÛ दȣ को उसके नातेदारɉ, ͧमğɉ और ͪवͬधक

सलाहकारɉ के साथ ऐसी मलाकातɉ और अÛ य

ु

संपकɟ को अन£ात ͩकया जायेगा जैसा

ु

अधी¢क यिÈ त

ु

यÈ त

ु

समझता है।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 249

ǑटÜ पण- 1: बÛ दȣ अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 40, अपे¢ा करती है ͩक å यिÈ तयɉ, िजनके

साथ ͧसͪवल या ͪवचाराधीन बÛ दȣ संपक[ करने कȧ ईÍ छा करते हɇ, के जेल मɅ

Ĥवेश के ͧलए सà यक उपबंध बनाये जायɅगे

्

, Ú यान रखा जायेगा ͩक जहां तक

Û याय के Ǒहतɉ से संगत हो, ͪवचाराधीन बÛ दȣ, ͩकसी अÛ य å यिÈ त कȧ

उपè थ ि◌Ǔत के ǒबना अपने ͪवͬधक सलाहकार से ͧमल सकɅ गे।

ǑटÜ पण- 2: धारा 41 के अधीन, जेलर बÛ दȣ के ͩकसी आगंतक के नाम और पते कȧ मांग

ु

कर सकेगा, और ͩकसी आगंतक कȧ तलाशी ले सकेगा

ु

, यǑद उस पर संदेह का

कोई आधार है। अपनी कार[वाई के आधारɉ को ऐसे अͧभलेख मɅ Ĥͪवç ट करते

हये जैसा सरकार Ǔनदेश दे जेलर ͩकसी ऐसे आ

ु

गंतक को Ĥवेश से इंकार कर

ु

सकेगा जो è वयं को तलाशी ͧलये जाने से इंकार करता है,।

ǑटÜ पण- 3: राजनैǓतक बिÛ दयɉ के साथ मलाकातɅ इस अÚ या

ु

य मɅ अंतͪव[ç ट Ǔनयमɉ Ùवारा

ͪवǓनयͧमत नहȣं होती हɇ ͩकत उनके å य

ं

ु

वहार के ͧलए सरकार Ùवारा जारȣ ͩकये

गये पथक गो

ृ

्

पनीय अनदेशɉ से होती है।

ु

522. मलाकात करने वाले å य

ु

िÈ तयɉ कȧ सची का Ĥè त

ू

ुत ͩकया जाना.- (1) Ĥ× येक

बÛ दȣ को Ĥवेश पर, उन å यिÈ तयɉ कȧ सची Ĥè त

ू

ुत करेगा जो उससे मलाकात करने वाले हɇ

ु

और मलाकात ऐसे कटंब सदè यɉ

ु

ुु

, नातेदारɉ और ͧमğɉ तक Ǔनबɍͬधत होगी।

(2) मलाकातɉ पर बातचीत Ǔनजी और घरेल मामलɉ तक सीͧमत होगी और कारागार Ĥशासन

ु

ू

और अनशासन और अÛ य

ु

बिÛ दयɉ या राजनीǓत का कोई संदभ[ नहȣं होगा।

(3) उन å यिÈ तयɉ कȧ संÉ या जो एक समय पर बÛ दȣ से मलाकात कर सकɅ गे सामाÛ य

ु

त:

तीन त क सीͧमत होगी।

523. आगंतकɉ कȧ तलाशी

ु

.- (1) जेलर बÛ दȣ के ͩकसी आगंतक कȧ पहचान

ु

, नाम

और पता मांग कर सकेगा, और यǑद उसके पास संदेह करने के ͧलए पया[Ü त आधार है ͩक

कोई आगंतक बÛ दȣ

ु

के ͧलए ĤǓतͪषÙध वè तुएं ले जा रहा है तो वह जेल मɅ Ĥवेश करना या

बÛ दȣ से ͧमलना अन£ात ͩकये जाने से पव[ आगंतक कȧ तलाशी लेगा या तलाशी करवायेगा

ु

ू

ु

लेͩकन तलाशी ͩकसी बÛ दȣ या ͩकसी अÛ य आगंतक कȧ उपè थ

ु

ि◌Ǔत मɅ नहȣं लȣ जायेगी।

(2) यǑद आगंतक मǑहला है

ु

, तो तलाशी केवल मǑहला कम[चाǐरवÛद Ùवारा लȣ जायेगी।

ृ

(3) ऐसे आगंतक के मामले मɅ

ु

जो तलाशी Ǒदये जाने से इंकार करता है जेलर बÛदȣ के साथ

ͩकसी मलाकात को अन£ात करने से इंकार कर सकेगा।

ु

ु

(4) ͩकसी ऐसे मामले मɅ जब आगंतक कȧ तलाशी लȣ जाती है या ͪवचाराधीन बÛ दȣ

ु

के साथ

मलाकात से इंकार ͩकया जाता है

ु

, जेलर अपनी ǐरपोट[ पिè त

ु

का मɅ अपनी कार[वाई के ͧलए

पǐरिèथǓतयां और आधार त× काल अंͩकत करेगा, और त× काल अपनी ǐरपोट[ अधी¢क को

Ĥè तुत करेगा।

524. सदाचरण पर समाͬĮत ͪवशेषाͬधकार.- (1) समè त पğɉ कȧ अंतव[è तुएं Ǔनजी

मामलɉ तक सीͧमत हɉगी।

250 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) बिÛ दयɉ Ùवारा ͪवदेशɉ मɅ उनके नातेदारɉ को संबोͬधत पğɉ के ͧलए उनकȧ खच पर डाक

ȶ

महसल è टां

ू

प Đय करना अन£ात ͩकया जा सकेगा।

ु

(3) यǑद बिÛदयɉ के पास कोई जमा नकद नहȣं है, तो योÊ य मामलɉ मɅ और यिÈ त

ु

यÈ त

ु

अंतरालɉ पर, यह अधी¢क के ͪववेकाͬधकार पर, सरकारȣ खच पर Ĥदƣ ͩकये जायɅ

ȶ

गे।

(4) बÛ दȣ ऐसे ͪवशेषा◌ाͬधकारɉ का दǽपयोग करना अन£ात नहȣं ͩकये जायɅगे।

ु

ु

(5) मास मɅ अन£ात पğɉ कȧ संÉ या

ु

के अǓतǐरÈ त, यǑद वे ऐसी वांछा करते हɇ, तो उनके

ͧमğɉ या नातेदारɉ को एक कारागार से दसरे को अंतरण कȧ जानकारȣ देने के ͧलए बिÛ द

ू

यɅ

को ͪव शेष पğ अन£ात ͩकया जाएगा।

ु

(6) य ह उÛहɅ अन£ात पğɉ के अǓतǐरÈ त

ु

होगा।

(7) भतपव[ बÛदȣ और आß या

ू

ू

ͧसक बÛ दȣ, जो कारागार मɅ दाͨखल ͩकये गये उनके ͧमğɉ से

ͧमलने के ͧलए आवेदन करते हɇ, को अधी¢क Ùवारा ऐसी मलाकात अन£ात नहȣं कȧ

ु

ु

जायेगी, जब तक ͩक ऐसी मलाकात के ͧलए वाè त

ु

ͪवक कारण ͪवÙयमान न हो।

525. लघƣर अंतरालɉ पर ͪवशेषाͬधकार मंजर करने का अधी¢क का ͪववेकाͬधकार

ु

ू

.-

(1) यǑद अधी¢क समझता है ͩक ऐसी छट के ͧलए ͪवशेष या आपात आधार ͪवÙयमान हɇ

ू

वह अपने ͪववेकाͬधकार पर, बÛ दȣ के अवचारȣ होते हए भी उपबंͬधत से लघƣर अंतरालɉ पर

ु

ु

मलाकातɅ या पğɉ का Ĥेषण और ĤािÜत अन£ात कर सकेगा।

ु

ु

(2) बÛ दȣ के गंभीर बीमार होने, या Ǔनकट नातेदार कȧ म× य

ृ

ु, या जब बÛ दȣ का ͧमğ या

नातेदार उससे ͧमलने के ͧलए दर से आये हɉ और इससे उनको असà य

ू

क कǑठनाई

्

होगी यǑद

उÛ हɅ मलाकात से इंकार ͩकया जाता है या यǑद बÛ दȣ

ु

छोड़े जाने के Ǔनकट हो और रोजगार

सु Ǔनिæ चत करने कȧ वांछा करता है, या ͩकसी अÛ य पया[Ü त कारण कȧ दशा मɅ यह ͩकया जा

सकेगा।

(3) मह× वपण[ मामले

ू

, जैसे ͩक नातेदार कȧ म× य

ृ

ु अधी¢क को ͩकसी भी समय संसͬचत कȧ

ू

जा सकेगी जो, यǑद वह समझता है, तो बÛ दȣ को इसके बारे मɅ शीē सͬचत करेगा।

ू

526. बिÛ दयɉ का मÉ ता

ु

रनामा हè ता¢र ͩकया जाना अन£ात करना

ु

.- Ĥ× येक

ͧसÙधदोष बÛ दȣ, अधी¢क के ͪववेकाͬधकार पर, उसकȧ संपͪƣयɉ से संबंͬधत मÉ ता

ु

रनामा, या

अÛ य कथनɉ या हè तांतरण-पğ हè ता¢ǐरत करना और अनĤमाͨणत करना अन£ात ͩकया

ु

ु

जाएगा और ऐसा Ĥ× येक संå यवहार मलाकात के Ǿप मɅ समझा जाएगा।

ु

527. उसी कारागार मɅ या कारागार के बाहर अè पतालɉ मɅ बिÛ दयɉ के साथ

मलाकात

ु

.- उपय[Èत Ǔनयमɉ के उपबं

ु

धɉ के अÚ यधीन रहते हएु, अधी¢क पǽष और मǑहला

ु

बिÛ दयɉ, जो ͪववाह या रÈ त Ùवारा एक दसरे से संबंͬधत हɇ

ू

, जब वे उसी कारागार मɅ ǓनǽÙध

ͩकये गये हɉ, के मÚ य भी मलाकातɅ अन£ात करेगा।

ु

ु

528. अè पताल मɅ अÛ य बÛ दȣ से ͧमलने कȧ सͪवधा

ु

.- अधी¢क ͧसÙधदोष कैदȣ से

ͧभÛ न, बÛ दȣ को Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के अÚ यधीन रहते हयेु कारागार से बाहर अè पताल मɅ

ͧमलना अन£ात करेगा

ु

, अथा[त्:-

(क) बÛ दȣ नातेदार अè पताल मɅ है और गंभीर Ǿप से बीमार है;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 251

(ख) अè पताल उसी नगर या शहर मɅ िèथत है;

(ग) बÛ दȣ यथोͬचत एè कॉट[, जैसा अधी¢क ͪवǓनिæचत करे, के अधीन भेजा गया

है; और

(घ) बÛ दȣ अè पताल मɅ बÛ दȣ से ͧमलने के त× काल पæ चात कारागार को लौटेगा

्

:

परÛ तु इस Ǔनयम मɅ अंतͪव[ç ट कछ भी Ǔनवारक Ǔनरोध ͪवͬधयɉ के अधीन ǓनǽÙध

ु

å यिÈतयɉ या उन बिÛ दयɉ पर जो भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम

सं. 45) कȧ धारा 224, 376, 392 से 402, 467, 471, 472, 474, 489, 489क, 489ख

और 489घ के अधीन और ͪवशेष अͬधǓनयमɉ के अधीन आß याͧसक Ǿप से दंडनीय अपराध

काǐरत करते हɇ जो और भारतीय दंड संǑहता, 1860 कȧ ऊपर उिã लͨखत धाराओं के अधीन

दोषͧसÙध हɇ या ͩकसी ͪवशेष अͬधǓनयम, जो सरकार समय-समय पर ͪवǓनिæचत कर सकेगी

के अधीन ǓनǽÙध या दोषͧसÙध å यिÈतयɉ पर लाग नहȣं होगा।

ू

529. मलाकातɉ के ͧलए अधी¢क कȧ अन£ा अपेͯ¢त होना

ु

ु

- ͩकसी भी बÛ दȣ को

अधी¢क कȧ अन£ा के ǒबना मलाकात अन£ात

ु

ु

ु

नहȣं कȧ जायेगी और ऐसी अन£ा ͧलͨखत मɅ

ु

अͧभͧलͨखत कȧ जायेगी।

530. मलाकात के ͧलए आवेदन कȧ रȣत

ु

ि◌.- (1) बिÛ दयɉ के साथ मलाकात के ͧलए

ु

आवेदन या तो इलैÈĚाǓनक या मौͨखक या ͧलͨखत मɅ हो सकɅ गे।

(2) यǑद बÛ दȣ मलाकात का हकदार नहȣं है

ु

, तो आवेदेक को त×काल सूͬचत ͩकया जाएगा।

531. Ĥती¢ा क¢.- आगंतकɉ को मलाकात के ͧलए Ĥती¢ा करने के ͧलए Ĥ× ये

ु

ु

क

कारागार मɅ उपयÈ त

ु

Ĥती¢ा क¢ उपलÞ ध करवाये जा सकɅ गे और उÛ हɅ उनकȧ बारȣ कȧ

Ĥती¢ा करने के ͧलए टोकन Ǒदया जा सकेगा।

532. कारागार अवकाशɉ पर मलाका

ु

त.- (1) रͪववार और अÛ य राजपǒğत अवकाशɉ

पर सामाÛ यत: मलाकातɅ मंजर नहȣं कȧ जायɅगी। अधी¢क तथाͪप

ु

ू

, बहत आपवाǑदक

ु

पǐरिèथǓतयɉ के अधीन, इन Ǒदनɉ पर भी मलाकातɅ मंजर कर सकेगा।

ु

ू

(2) रͪववार या अवकाशɉ पर ऐसी मलाकातɅ मंजर करने के ͧलए कारण

ु

ू

, अधी¢क Ùवारा

मलाकात रिजè ट

ु

र मɅ अͧभͧलͨखत ͩकये जायɅगे।

533. मलाकात के ͧलए समय

ु

.- (1) अधी¢क काय[ Ǒदवसɉ पर बिÛ दयɉ के साथ

मलाकात के घंटे सामाÛ य

ु

त: Ĥात: 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और अपराéन

3:00 बजे से 5:00 बजे तक Ǔनयत करेगा।

(2) अधी¢क कȧ ͪवशेष अन£ा के ͧसवाय

ु

, ͩकसी अÛ य समय पर मलाकातɅ अन£ात नहȣं कȧ

ु

ु

जायɅगी।

(3) मलाकात घंटे उपदͧश[त करते हए कारागार के बाहर नोǑटस ͬचपकाया जाएगा।

ु

ु

534. मलाकात का è था

ु

न.- (1) Ĥ× येक मलाकात इस Ĥयोजन के ͧलए ǓनयÈ त

ु

ु

कारागार के ͪवशेष भाग मɅ होगी और यद ि◌ संभव हो तो बिÛ दयɉ कȧ सावधानी और सर¢ा

ु

को सǓनिæचत करने के ͧलए ऐसा è था

ु

न मÉ य

ु

दरवाजे पर या के Ǔनकट होना चाǑहए।

252 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) इस मलाकात क¢ मɅ इंटरकॉम सͪवधाओं के साथ फाइबर कांच ͪवभाजक होगा

ु

ु

, िजससे

ͩक बÛ दȣ शांǓतपण[ मलाकात कर सकɅ ।

ू

ु

(3) मलाकात क¢ घ

ु

नाकǓत मɅ ͪवभािजत ͩकया जाएगा और इसकȧ दȣवारɅ और सीͧलंग

ृ

Ú वǓनरोधी वè तुएं आिÍदत करने वालȣ हɉगी।

535. उस बÛ दȣ के साथ मलाकात जो गंभीर Ǿप से बीमार है

ु

.- (1) यǑद कोई बÛ दȣ

गंभीर Ǿप से बीमार है, तो अधी¢क कारागार अè पताल मɅ मलाकात कȧ अन£ा देगा

ु

ु

।

(2) तथाͪप, अधी¢क ͧलͨखत मɅ अͧभͧलͨखत ͩकये जाने वाले ͪवशेष कारणɉ से, कारागार के

ͩकसी अÛ य भाग मɅ मलाकात करने कȧ अन£ा दे सकेगा।

ु

ु

536. मलाकात के दौरान ĤǓतͪषÙध वè त

ु

ुओं को ले जाने का Ǔनवारण.- यद ि◌

आवæ यक हो, बिÛ दयɉ और उनसे मलाकात करने वाले å य

ु

िÈ तयɉ के मÚ य ͩकÛ हȣं ĤǓतͪषÙध

वè तुओं को देने या ͪवǓनमय को रोकने के ͧलए पद या तार कȧ जालȣ लगाई जाएगी।

ȶ

537. मलाकात का कारागार अͬधकारȣ कȧ उपिè थ

ु

Ǔत मɅ होना.- (1) ͧसÙधदोष बÛ दȣ

के साथ Ĥ× येक मलाकात कारागार अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ होगी

ु

, जो ऐसे è थान पर होगा,

जहां से वह देख और सन सके ͩक बÛ दȣ

ु

और उससे मलाकात करने वाले के मÚ य

ु

È या बात

हो रहȣ है और वह दोनɉ प¢कारɉ के मÚ य एक-दसरे कȧ दȣ जाने वालȣ ͩकसी वè त

ू

ु को

रोकेगा।

(2) जब मǑहला बिÛ दयɉ से मलाकात हो रहȣ हो तो मǑहला उप

ु

-जेलर या मǑहला वाड[र

उपिè थ त होगी।

538. मलाकात का पͧलस अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ होना

ु

ु

.- (1) आतंकवादȣ या

उĒवादȣ, चाहे दंडादेश भोग रहा हो या ͪवचाराधीन बÛ दȣ के Ǿप मɅ रखा गया हो, या Ǔनवारक

Ǔनरोध ͪवͬधयɉ के अधीन बÛ दȣ हो, के साथ Ĥ× येक मलाकात

ु

, आसचना अ

ू

ͬधकारȣ या बÛ दȣ

के ͪवǽÙध मामले से सपǐरͬचत è था

ु

नीय पͧलस अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ होगी।

ु

(2) ऐसी मलाकात के दौरान अनभवी कारागार अͬधकारȣ भी उपिè थ

ु

ु

त होगा।

(3) ऐसे बÛ दȣ के नातेदार और ͧमğ, जो उनसे मलाकात करने कȧ वांछा करते हɇ

ु

, बिÛ दयɉ के

साथ Ǔनवास और नातेदारȣ के सबत के Ǿप मɅ संबंͬधत Ēाम पंचायत के Ĥधान या राÏ य

ू

ͪवधानमंडल के सदè य से Ĥमाणपğ, या अͬधĤमाणीकत पहचान दè ता

ृ

वेज जैसे ͩक कटंब

ुु

राशनकाड[, मतदाता पहचानपğ, चालन अन£ा

ु

, पासपोट[ या आधार काड[ Ĥè तुत करɅगे।

539. ͪवदेशी नागǐरकɉ के साथ संपक[ या दौरा.- (1) यǑद कोई ͪवदेशी नागǐरक

कारागार को या ͪवचारण लंǒबत रहते हए अͧभर¢ा को सपद[ ͩकया जाता है या ͩकसी अÛ य

ु

ुु

रȣǓत मɅ ǓनǽÙध ͩकया जाता है, तो अधी¢क त× काल कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

सͬचत करेगा।

ू

(2) बÛ दȣ या ǓनǽÙध Ùवारा, दतावास को संबोͬधत कोई संसचना

ू

ू

, असà यक ͪवलंब के ǒबना

्

उͬचत Ĥणालȣ के माÚ यम से ͪवदेश मंğालय को अĒेͪषत कȧ जायेगी।

(3) ऐसी संसचना Ǔनयमɉ के अनसार छानबीन या जांच के अÚ य

ू

ु

धीन होगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 253

(4) ͪवदेशी नागǐरक के आने और जाने वाले पğɉ कȧ ͪवͧशिçटयां, यǑद आ¢ेपणीय पायी

जाती हɇ, तो जांच कȧ जायेगी और सरकार को भी दȣ जायेगी।

540. दतावास पदधाǐरयɉ Ùवारा दौरा करना

ू

.- (1) जब कभी दतावास पदधारȣ बिÛ द

ू

यɉ

ͧलए ͪवͬधक ĤǓतǓनͬध× व कȧ å यवè था करने के ͧलए या ͩकसी अÛ य Ĥयोजन के ͧलए, बÛ दȣ

का दौरा करने या मलाकात के ͧलए अन£ा मांगते हɇ

ु

ु

, तो अधी¢क दतावास से ऐसे अनरोध

ू

ु

को िजला मिजè Ěेट को सͬचत करेगा।

ू

(2) केवल सरकार से आदेशɉ कȧ ĤािÜत पर हȣ अधी¢क, दतावास पदधाǐरयɉ को बÛ दȣ

ू

का

दौरा करने कȧ अन£ा देगा।

ु

ǑटÜ पण : कारागार मɅ ͪवदेशी नागǐरक से मलाकात के अͬधकार से Ǔनजी मलाकात अͧभĤेत

ु

ु

नहȣं है और इसमɅ बÛ दȣ या ǓनǽÙध के रहने के वाड[ या बैरक के Ǔनरȣ¢ण का

अͬधकार सिà मͧलत नहȣं है। यह कारागार मɅ मलाकातɉ से संबंͬधत सामाÛ य

ु

ͪवǓनयमɉ के भी अÚ ययधीन होगा।

541. मलाकात का समापन

ु

.- (1) मलाकात

ु

का ͩकसी भी समय समापन ͩकया जा

सकेगा यǑद उपिèथत कारागार अͬधकारȣ समझता है ͩक इसके समापन के ͧलए पया[Ü त

कारण है।

(2) ऐसे Ĥ× येक मामले मɅ, मलाकात समाÜत करने के कारण

ु

, कारागार मɅ उपिèथत वǐरç ठ

कारागार अͬधकारȣ को त× काल ǐरपोट[ ͩकये जायɅगे।

542. मुलाकात कȧ कालावͬध.- सामाÛ यत:, मलाकात के ͧलए अन£ात समय बीस

ु

ु

ͧमनट से अͬधक नहȣं होगा जो अधी¢क Ùवारा उसके ͪववेकाͬधकार पर ͪवè ताǐरत ͩकया जा

सकेगा।

543. मलाकात से पव[ और पæ चा

ु

ू

त तलाशी

्

.- मलाकात से पव[ और पæ चा

ु

ू

त Ĥ× ये

्

क

बÛ दȣ कȧ सावधानीपव[क

ू

तलाशी लȣ जायेगी।

544. मलाकात से इंकार करने कȧ शिÈतयां

ु

.- (1) अधी¢क ͩकसी मलाकात

ु

, िजसका

इन Ǔनयमɉ के अधीन बÛ दȣ सामाÛ यत: हकदार होगा, को अन£ात करने से इंकार कर

ु

सकेगा, यǑद उसकȧ राय मɅ ͪवͧशç ट å यिÈ त कȧ बÛ दȣ से मलाकात अन£ात करना लोकǑहत

ु

ु

मɅ नहȣं है, या यǑद, मलाकात से इंकार करने का कोई अÛ य

ु

पया[Ü त कारण है।

(2) ऐसे Ĥ× येक मामले मɅ, अधी¢क मलाकात रिजè ट

ु

र मɅ ऐसे इंकार के उसके कारण

अͧभͧलͨखत करेगा।

(3) Ĥैस/पğकारɉ/संचार माÚ यमɉ को बिÛ दयɉ के साथ मलाकात करना अन£ात नहȣं ͩक

ु

ु

या

जाना चाǑहए।

545. ͪवशेषाͬधकार का Ĥ× याहरण.- मलाकात पर ͪवचार

ु

-ͪवमश[ ͩकये गये ͩकसी

मामले का Ĥकाशन चाहे ͩकसी भी Ǿप मɅ हɉ ͪवशेषाͬधकार के Ĥ× याहरण के ͧलए पया[Ü त

आधार समझा जाएगा, यǑद अधी¢क के पास ͪवæ वास करने का कारण है ͩक ऐसा Ĥकाशन

बÛ दȣ के Ùवारा येन-केन-Ĥकारेण ͩकसी क× य

ृ

या लोप के कारण हआ है।

ु

254 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

546. उƣरभावी मलाकात के ͧलए ĤǓतषेध

ु

.- कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख ͩकसी

ु

å यिÈ त को ͩकसी बÛ दȣ के साथ ͩकÛहȣं उƣरभावी मलाकातɉ को करने से ĤǓतषेध करने के

ु

ͧलए Ĥाͬधकत है

ृ

, यǑद उसके पास ͪवæ वास करने का कारण है ͩक ऐसे å यिÈ त ने मलाकात

ु

या जेल के दौरे के पǐरणामè वǾप कोई Ĥकाशन जारȣ ͩकया है और समè त आगंतकɉ को

ु

मलाकात से पव[ इस आदेश कȧ चेतावनी दȣ जाएगी।

ु

ू

547. पğɉ और उनके Ǔनपटान को रोकना.- बिÛ दयɉ के पğɉ को रोकने के ͧलए

मानदंड Ǔनà नानसार हɇ

ु

:-

(क) बिÛ दयɉ को केवल उनके कटंब सदè यɉ

ुु

, नातेदारɉ और Ǔनकट ͧमğɉ को हȣ

पğ ͧलखना अन£ात ͩकया जाएगा और यǑद यह पाया जाता है ͩक बÛ दȣ

ु

अवांछनीय å यिÈ तयɉ के साथ पğ-å यवहार कर रहा है या उनसे पğ ĤाÜ त

कर रहा है, या कोई पğ-å यवहार बÛ दȣ के पनवा[स के ͧलए अǑहतकार पाया

ु

जाता है, तो ऐसे पğ, आने और जाने वाले दोनɉ, रोक ͧलये जायɅगे।

(ख) बिÛ दयɉ को ĤाÜ त ͩकये गये पğɉ कȧ ͪवषय वè तुओं को Ĥकट ͩकये ǒबना

ऐसी कार[वाई कȧ सचना दȣ जायेगी ओर यǑद आवæ य

ू

क हो, तो उÛ हɅ इस

संबंध मɅ चेतावनी भी दȣ जाएगी।

(ग)

बÛ दȣ को आने वाले पğɉ कȧ संÉ या पर कोई सीमा नहȣं होगी।

(घ)

बिÛ दयɉ को अÛ य कारागारɉ के अंत:वाͧसयɉ के साथ पğ-å यवहार करना

अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा ͩकत यǑद ͩकसी बÛ दȣ

ु

ु

ं

का या कȧ नातेदार

दसरे कारागार मɅ है तो उनके कã या

ू

ण के बारे मɅ सचना देते हये उÛ हɅ

ू

ु

पğ

भेजना अन£ात ͩकया जा सकेगा।

ु

(ङ)

अधी¢क, यǑद वह इसे आवæ यक समझता है को सर¢ा और अनशासन के

ु

ु

कारणɉ के ͧलए या आपातकालɉ कȧ कालावͬधयɉ के दौरान पğɉ को

अनान£ात करने का अͬधकार होगा।

ु

(च)

इन Ǔनयमɉ के Ĥयोजन के ͧलए बिÛ दयɉ Ùवारा भेजे गये आवेदन, पğɉ के

Ǿप मɅ नहȣं समझे जायɅगे।

548. बÛ दȣ को सɋपने से पव[ पğɉ कȧ परȣ¢ा

ू

.- (1) कोई भी पğ ͧसÙधदोष बÛ दȣ को

Ĥदƣ, या उसके Ùवारा भेजा नहȣं जायेगा, ज ब तक ͩक इसकȧ अधी¢क Ùवारा या जेलर या

अधी¢क के आदेशɉ के अधीन अÛ य अͬधकारȣ Ùवारा परȣ¢ा नहȣं कȧ गई है, ͩकत पǐरदान

ं

ु

या Ĥेषण मɅ कोई भी अनावæ यक ͪवलंब होना अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

(2) यǑद पğ ऐसी भाषा मɅ ͧलखा जाता है जो अधी¢क नहȣं जानता है तो वह पğ को

अĒेͪष त करने से पव[ अनवादक उपाÜ त

ू

ु

करने कȧ कार[वाई करेगा।

(3) बीजलेख मɅ ͧलखा हआ कोई भी पğ अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

ु

(4) अधी¢क ͩकसी ऐसे पğ को रोक सकता है जो उसे ͩकसी Ǿप मɅ अनͬचत या आ¢ेपणीय

ु

होना Ĥतीत होता है।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 255

(5) यǑद बÛ दȣ को संबोͬधत कोई पğ अनͬचत या आ¢ेपणीय है तो य

ु

ह बÛ दȣ को सचना के

ू

अधीन रोका जा सकेगा और अधी¢क कȧ अͧभर¢ा मɅ रखा जा सकेगा या इसे उस बÛ दȣ को

सचना के अधीन Ĥेषक को लौटाया जा सकेगा।

ू

(6) अधी¢क, यǑद वह आवæ यक समझता है, ऐसे पğ कȧ ͪवषय वè तुऐं बÛ दȣ को संसͬचत

ू

कर सकेगा।

549. बÛ दȣ पğɉ को रख सकɅ गे.- बÛ दȣ ͩकसी ऐसे पğ को रख सकेगा जो उसे सà यक ्

Ĥाͬधकार के अधीन Ĥदƣ ͩकया गया है।

550. लेखन सामͬĒयɉ और अÛ य सͪवधाओं का आपत[

ु

ू.- (1) सेवा पोè टकाडɟ को

सिà मͧलत करते हए लेखन सामĒी

ु

, ͩकसी ͧसÙधदोष, िजसे पğ ͧलखने कȧ अन£ा है

ु

, को

यिÈ त

ु

यÈ त

ु

माğा मɅ Ĥदƣ कȧ जायेगी।

(2) बिÛ दयɉ Ùवारा समè त पğ ऐसे समय और è थान पर ͧलखे जायɅगे जैसा अधी¢क Ǔनयत

करे।

551. बिÛ दयɉ Ùवारा लेखन सामͬĒयɉ का Đय करना.- (1) बिÛ दयɉ को उनके è वयं

के å यय पर लेखन सामĒी Đय करना अन£ात ͩकया जाएगा।

ु

(2) उÛ हे उपलÞ ध करवाई गई समè त अंͩकत बÈ स

ु

, उनके दǽपयोग पर जांच करने के ͧलए

ु

और गÜ त

ु

पğ-å यवहार को Ǔनवाǐरत करने के ͧलए उनके पç ठɉ

ृ

को संÉ याͩकत कȧ हई होनी

ु

चाǑहयɅ।

552. ͪवशेषाͬधकारɉ से अपवज[न.- यǑद कोई बÛ दȣ मलाका

ु

त करने या पğ ͧलखने या

कारागार से बाहर å यिÈ तयɉ के साथ संपक[ करने संबंधी ͪवशेषाͬधकार का दǽपयोग करता है

ु

,

तो वह ऐसे ͪवशेषाͬधकार से अपविज[त ͩकये जाने का दायी होगा और अÛ य Ǔनबɍधनɉ, जैसे

अधी¢क आवæ यक समझता है, के अÚ यधीन हो सकेगा।

553. ͪवचाराधीन और ͧसͪवल बिÛदयɉ को मलाकातɉ के ͧलए और पğɉ को ͧलखने

ु

और ĤाÜ त करने के ͧलए मंजर कȧ जाने वालȣ सͪवधाएं

ू

ु

.- ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ और ͧसͪवल

बिÛ दयɉ को नीचे वͨण[त सͪवधाएं मंजर कȧ जा सकेगी

ु

ू

, अथा[त्:-

(क) ͪवचाराधीन और ͧसͪवल बिÛ दयɉ को उनके कटंब सदè यɉ

ुु

, नातेदारɉ, ͧमğɉ और

ͪवͬधक सलाहकारɉ के साथ एक सÜ ताह मɅ एक बार और आपात मामलɉ मɅ

भी मलाकात करने के ͧलए यिÈ त

ु

ु

यÈ त

ु

सͪवधायɅ मंजर कȧ जायɅगी।

ु

ू

(ख) उÛ हɅ उनके कटंब सदè यɉ

ुु

, नातेदारɉ, ͧमğɉ, और ͪवͬधक सलाहकारɉ को पğ

ͧलखना अन£ात ͩकया जा

ु

एगा और ऐसे समè त ͧलͨखत पğ-å यवहार कȧ

जांच कȧ जायेगी।

(ग) ͪवचाराधीन बÛ दȣ और उसके ͪवͬधक सलाहकार के मÚय Ĥ× येक मलाकात

ु

,

कारागार पदधारȣ कȧ ͸िçट के भीतर, ͩकत सने जाने के बाहर होगी।

ं

ु

ु

(घ) ͪवचाराधीन के ͩकसी Ǔनकट नातेदार के साथ मलाकात के मामले मɅ अधी¢क

ु

Ùवारा समान छट अन£ात कȧ जाएगी।

ू

ु

256 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ङ) तथाͪप कठोर अपराͬधयɉ जैसे ͩक वͪƣक और भाड़े का ह× या

ृ

रा, डकैती, लटू,

ͩफरौती के ͧलए अपहरण के अͧभयÈ त

ु

, आतंकवादȣ और अपराधी जो राÏ य

के ͪवǽÙध यÙध करने मɅ अंतवͧल[त हɇ

ु

, इ× याǑद के ͧलए मलाकात कारागार

ु

पदधाǐरयɉ कȧ सने जाने के भीतर होगी।

ु

(च) जब कोई å यिÈ त बÛ दȣ के ͪवͬधक सलाहकार कȧ हैͧसयत मɅ ͪवचाराधीन बÛ दȣ

के साथ मलाकात कȧ वांछा करता है

ु

, तो वह अपना नाम और पता देते हए

ु

और मलाकात का Ĥयोजन ͪवǓनǑद[ç ट

ु

करते हएु, ͧलͨखत मɅ आवेदन करेगा।

(छ) वह अधी¢क का समाधान करेगा ͩक व ह उस बÛ दȣ का यथाथ[ ͪवͬधक

सलाहकार है िजसके साथ वह मलाकात चाहता है और ͩक उसे उससे

ु

ͪवͬधसà मत काय[ है और यǑद मलाकात अन£ात कȧ जाती है

ु

ु

, तो ͪवͬधक

सलाहकार का नाम बÛ दȣ के वƣ पğ मɅ Ĥͪवç ट

ृ

ͩकया जाएगा और समè त

मलाकातɉ का

ु

, जो होती हɇ, अͧभलेख Ǒटकट पर रखा जाएगा।

(ज) ͪवचाराधीन बÛ दȣ Ùवारा उसके ͪवͬधक सलाहकार जैसे ͩक अͬधवÈ ता

अͬधǓनयम, 1961 (1961 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 25) कȧ पǐरभाषा के

भीतर ͪवͬध å यवसायी, को Ǔनदेशɉ के Ǿप मɅ तैयार कȧ गई यथा थ[ ͧलͨखत

संसचना

ू

, ऐसे सलाहकार, या उसके Ĥाͬधकृत नामǓनदͧशती को

ȶ

, अधी¢क

Ùवारा, å यिÈ तगत Ǿप से पǐरदान करवाई जा सकेगी।

(झ) यǑद ऐसी संसचना गोपनीय है तो यह पव[ परȣ¢ा ͩकये ǒबना हȣ Ĥदƣ कȧ

ू

ू

जाएगी।

(ञ) ͧसͪवल बÛ दȣ अपने कटंब सदè यɉ

ुु

, ͧमğɉ, नातेदारɉ और ͪवͬधक सलाहकारɉ से

ऐसे समय और ऐसे Ǔनबɍधनɉ के अधीन ͧमल सकɅ गे, जैसे अधी¢क

ͪवǓनæ चत करे।

(ट) तथाͪप, ऐसे ͩकसी भी आगंतक को

ु

, कारागार के भीतर अधी¢क कȧ अन£ा के

ु

ǒबना खाÙय वè तुएं ले जाना अन£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

ु

554. बिÛ दयɉ के कछ वगɟ संबंधी ͪवशेष Ǔनयम

ु

.- (1) अधी¢क इन Ǔनयमɉ के लाग ू

होने को रोकने और उन मामलɉ मɅ, जो आपवाǑदक संå यवहार कȧ मांग करते हɇ, मलाकात

ु

संचाͧलत करने के ͪवषय मɅ è वयं जेलर को ͧलͨखत अनदेश देने का Ĥाͬधकार रखता है और

ु

ͩकसी बÛ दȣ या बिÛ दयɉ के वग[ जो उन अपराधɉ के अͧभयÈ त

ु

हɇ जो, िजला मिजè Ěेट कȧ

राय मɅ, वांछनीय बनाते हɇ ͩक ͪवशेष पवा[वधाǓनयां लȣ जानी चाǑहयɅ

ू

, के मामले मɅ उसके

Ĥाͬधकार को Ĥयोग करना उसका कत[å य होगा।

(2) ͪवͧशç टतया, यǑद ऐसा िजला मिजè Ěेट Ùवारा अनरोध ͩकया जाता है

ु

, वह ͩकसी ऐसे

बÛ दȣ कȧ मलाकातɉ पर उप

ु

-Ǔनरȣ¢क कȧ रɇक से अÛ यून के पͧलस अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत

ु

कȧ अपे¢ा करेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 257

(3) इस Ĥाͬधकार के अधीन Ǔनयमɉ के समè त उपांतरण त× काल कारागार Ǔनदेशालय के

Ĥमख को ǐरपोट[ ͩकये जायɅगे

ु

जो उÛ हɅ, यǑद आवæ यक हो, तो सरकार के अनमोदन के ͧलए

ु

Ĥè तुत करेगा।

555. बिÛ दयɉ Ùवारा ͧलͨखत पğɉ कȧ जांच करना.- (1) ͩकसी बÛ दȣ, को संबोͬधत,

या Ùवारा ͧलखे गये समè त पğ, जांच के Ĥयोजन के ͧलए, िजसका नाम महाǓनदेशक पͧलस

ु

,

अपराध अÛ वेषण ͪवभाग Ùवारा कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को संसͬचत ͩकया जाता है

ु

ू

,

जेल के अधी¢क Ùवारा पæ चा×वतȸ नाम वाले को भेजे जायɅगे।

(2) जब ऐसा बÛ दȣ अÛ य राÏ य से अंतǐरत ͩकया जाता है, तो उसके पğ-å यवहार कȧ जांच

करने के ͧलए Ĥ× येक मामले मɅ सरकार Ùवारा ͪवशेष आदेश जारȣ ͩकये जायɅगे।

(3) ऐसे समè त बिÛ दयɉ िजनसे यह अपेͯ¢त हो सकेगा और समè त सैÛ य बिÛ दयɉ के संबंध

मɅ बÛ दȣ को संबोͬधत या Ùवारा ͧलखे गये Ĥ× येक पğ कȧ ĤǓत, पǐरदान या यथािè थǓत,

Ĥेषण, से पव[ संवी¢ा के ͧलए जेल के अधी¢क Ùवारा िजला मिजè Ěे

ू

ट को भेजी जायेगी।

(4) यǑद िजला मिजè Ěेट आवæ यक समझता है तो वह पͧलस महाǓन

ु

रȣ¢क, अपराध अÛ वेषण

ͪवभाग के पǐरशीलन या सलाह के ͧलए पğ कȧ ĤǓत Ĥेͪषत करेगा।

(5) ͩकसी भी मामले मɅ अधी¢क ͩकसी पğ को पǐरदान या Ĥेͪषत नहȣं करेगा जब तक ͩक

वह िजला मिजè Ěेट के आदेश ĤाÜ त नहȣं करता है।

556. उस बÛ दȣ से पğ-å यवहार जो राÏ य ͪवधान-मंडल या संसद का सदè य है.- (1)

जब कोई बÛ दȣ राÏ य ͪवधान-मंडल या संसद का सदè य हो, तो उसके Ùवारा ऐसे सदन कȧ

ͪवशेषाͬधकार सͧमǓत, या राÏ य ͪवधान-मंडल या, यथािè थ Ǔत, संसद के दोनɉ सदनɉ कȧ

संयÈ त

ु

सͧमǓत के अÚ य¢ या सभापǓत को संबोͬधत समè त पğ-å यवहार, इस अÚ याय के

पव[वतȸ Ǔनयमɉ मɅ अंतͪव[ç ट

ू

ͩकसी के ĤǓतकल होने पर भी

ू

, सदन िजससे वह संबंͬधत है के

सदè य के Ǿप मɅ बÛ दȣ के अͬधकारɉ और ͪवशेषाͬधकारɉ से उनके Ùवारा ͪवͬध के अनसार

ु

कार[वाई करने के ͧलए संबंͬधत अधी¢क Ùवारा सरकार को त× काल अĒेͪषत ͩकये जायɅगे।

(2) समè त Ĥæ न चाहे तारांͩकत हɉ या अतारांͩकत हɉ या अÛ य कोई संसचना भी त× का

ू

ल

पारेͪषत कȧ जाएगी।

(3) जब कोई बÛ दȣ, यÙयͪप सà यक् Ǿप से Ǔनवा[ͬचत है, भारत के संͪवधान के अनÍ छे

ु

द 99

या 188 के अधीन यथा अपेͯ¢त राÏ य ͪवधान-मंडल या संसद का सदèय औपचाǐरक Ǿप से

नहȣं बना हो, भारत के संͪवधान के अनÍ छे

ु

द 104 और 193 मɅ अंतͪव[ç ट ͩकसी बात के होने

पर भी, अÚ य¢, या यथािè थǓत, सभापǓत के मÚ य, पğ-å यवहार का कोई रोका जाना नहȣं

होगा।

परÛ तु ऐसे संपक[ को अĒेͪषत करने मɅ, संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ अÚ य¢ या यथािèथǓत,

सभापǓत का इस तØ य पर Ú यान आकͪष[त करɅगे ͩक भारत के संͪवधान के अनÍ छे

ु

द 104

या 193 कȧ अपे¢ा कȧ अनपालन नहȣं कȧ गयी है।

ु

258 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

557. टेलȣफोन ि◌क और इलैÈ ĚाǓनक संचार.- (1) अधी¢क बÛ दȣ को समय-समय पर,

उसके कटंब और वकȧलɉ से संपक[ करने के ͧलए

ुु

, संचार के टेलȣफोन या इलैÈ ĚाǓनक Ĥकार,

जहां कहȣं भी ऐसी सͪवधा उपलÞ ध

ु

हो, का संदाय पर उपयोग करना अन£ात कर सकेगा।

ु

(2) बÛ दȣ इस सͪवधा का उपयोग अधी¢क Ùवारा नामǓनǑद[ç ट

ु

कारागार अͬधकारȣ के

पय[वे¢ण के अधीन कर सकता है।

(3) बÛ दȣ को ऐसी सͪवधाओं का उपयोग अन£ात करते समय

ु

ु

, अधी¢क सǓनिæचत करेगा

ु

ͩक ऐसी अन£ा ऐसे बिÛ द

ु

यɉ को नहȣं दȣ जाये जो उÍ छंृखल और दराचरण का å य

ु

वहार रखते

हɇ।

(4) बिÛ दयɉ के ͧलए ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ टेलȣफोन रिजè टर रखा जाएगा।

558. बिÛ दयɉ से संबंͬधत अͬधकार और अÛ य सख

ु

-सͪवधाएं

ु

.- (1) समè त बिÛ दयɉ

को Ĥवेश के समय उनके ͧमğɉ और नातेदारɉ से इस शत[ के अÚ यधीन रहते हए ͩक ĤाÜ त

ु

कȧ गई माğा एक सÜ ताह के ͧलए उनकȧ वैयिÈ तक अपे¢ाओं तक सीͧमत है और ͩक

बिÛ दयɉ को गजरने वालȣ

ु

, वè तुओं कȧ संपण[ परȣ¢ा

ू

, कारागार के वǐरç ठ अͬधकारȣ Ùवारा कȧ

गई है, साबनु, तेल और दंत पाउडर या पेè ट, तौͧलया, अंत:वè ğ ĤाÜ त करना अन£ात ͩकया

ु

जाएगा।

(2) ͪवचाराधीन बिÛ दयɉ को अधी¢क के ͪववेकाͬधकार पर मलाकात के समय उनके नाते

ु

दारɉ

से Ǔनजी वèğ ĤाÜ त करना अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(3) बिÛ दयɉ के Ǔनà नͧलͨखत अͬधकार हɉगे, अथा[त्:-

(क) मानव गǐरमा का अͬधकार;

(ख) आधारभत Û य

ू

ूनतम आवæ यकताओं का अͬधकार;

(ग) संपक[ का अͬधकार;

(घ) ͪवͬध तक पहंच का अͬधकार

ु

; और

(ङ) सà यक तारȣख पर छोड़े जाने का अ

्

ͬधकार।

अÚ याय 23

अपील और याͬचकायɅ

559. अपील कतार करने कȧ रȣǓत.- (1) अपील के ͧलए वांछा करने वाले और ऐसा

करने के ͧलए हकदार Ĥ× येक ͧसÙधदोष बÛ दȣ को, इस Ĥयोजन के ͧलए समè त यिÈ त

ु

यÈ त

ु

सͪवधा मंजर कȧ जायेगी

ु

ू

और उसके अनरोध पर त× प

ु

रता से काय[वाहȣ कȧ जाएगी, चाहे

अपील ͪवǓनǑद[ç ट कालावͬध कȧ भीतर अपील Û यायालय पहंचे या नहȣं।

ु

(2) उन मामलɉ मɅ जहां अपील के ͧलए याͬचका इतने ͪवलंब से कȧ गई है िजससे इसका

आबंǑटत समय के भीतर अपील Û यायालय पहंचना असंभाå य

ु

या असंभव है, तो Ĥभारȣ

अͬधकारȣ इसे पव[ मɅ Ĥ

ू

è तुत नहȣं करने के ͧलए ͧसÙधदोष के कारण के साथ, इस Ĥकार

Ǒदए गए कारणɉ पर उसके è वयं के ͪवचार (यǑद कोई हो) अपील पर पç ठां

ृ

ͩकत करेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 259

(3) Ĥ× येक ͧसÙधदोष को उसकȧ अपील तैयार करने के Ĥयोजन के ͧलए उसके नातेदारɉ,

ͧमğɉ और अͬधवÈ ता से å यिÈ तगत Ǿप से मलाकात करने के यिÈ त

ु

ु

यÈ त

ु

अवसर अन£ात

ु

ͩकये जायɅगे:

परंत ऐसी Ĥ× ये

ु

क मलाकात उस जेल अͬधकारȣ कȧ ͸िçट के भीतर

ु

, ͩकत सने जाने के

ं

ु

ु

बाहर होगी िजसके Ĥभार मɅ ऐसी मलाकात के Ĥयोजन के ͧलए बÛ दȣ

ु

रखा गया है।

(4) ͧसÙधदोष को उसके ͧलए काय[ करने के ͧलए ͩकसी को Ĥाͬधकत करते हए मÉ ता

ृ

ु

ु

रनामा

हèता¢र करना अन£ात ͩकया जाएगा

ु

, मÉ ता

ु

रनामा पर राजè थान è टांप अͬधǓनयम, 1998

के अधीन समͬचत è टां

ु

प होनी आवæ यक है और बÛ दȣ के हè ता¢र जेलर या उप-जेलर Ùवारा

अनĤमाͨणत होने चाǑहए।

ु

560. अपील के ͧलए सͪवधाएं è प

ु

ç ट कȧ जाएंगी.- बिÛ दयɉ को उनके Ĥवेश के समय

जेलर या उप-जेलर या अधी¢क Ùवारा अपील के बारे मɅ समè त ससंगत Ǔनयम

ु

और अपीलɉ

को तैयार करने और भेजने के ͧलए कारागार मɅ उपलÞ ध सͪवधाएं

ु

, è पç ट कȧ जाएंगी।

561. जेलर या उप-जेलर या अधी¢क अपील Ĥè तुत करने कȧ बÛ दȣ कȧ वांछा

अͧभͧलͨखत करेगा.- जेलर या उप-जेलर या जेल अधी¢क यह अͧभǓनिæचत करेगा ͩक बÛ दȣ

अपील फाइल करना चाहता है या नहȣं और इसे बÛ दȣ के ͧसÙधदोष रिजè टर मɅ और वƣ पğ

ृ

पर अͧभͧलͨखत करेगा और बÛ दȣ से वƣ पğ पर हè ता

ृ

¢र करना या उस पर अपने बायɅ

अंगठे का Ǔनशान लगाया जाना अपेͯ¢त होगा और उप

ू

-जेलर, जेलर या कारागार अधी¢क के

Ùवारा इसका स× यापन और पिçट कȧ जाएगी।

ु

562. अपील के ͧलए पǐरसीमा कȧ कालावͬध.- ͪवͧभÛ न Û यायालयɉ मɅ अपील फाइल

करने के ͧलए अन£ात कȧ गयी

ु

कालावͬध, दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय

अͬधǓनयम सं. 2) और पǐरसीमा अͬधǓनयम, 1963 (1963 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 36)

मɅ यथाͪवǑहत अनसार

ु

होगी।

563. अधी¢क का अपील कȧ याͬचकाएं अĒेͪषत करना.- (1) दंड ĤͩĐया संǑहता,

1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 383 के अधीन, एक अपीलाथȸ, जो

कारागार मɅ है, अपनी याͬचका या अपील, और इसके साथ के दè तावेजɉ को अधी¢क को

Ĥè तुत कर सकेगा, जो, इस पर ĤǓतहè ता¢र करेगा और इसे सरकारȣ å यय पर उͬचत अपील

Û यायालय को अĒेͪषत करेगा।

(2) ऐसी समè त अपीलɅ सदैव रिजè Ěȣकत

ृ

/è पीड पोè ट Ùवारा भेजी जायɅगी।

(3) जेल का कोई भी बÛ दȣ या अͬधकारȣ, अधी¢क कȧ पव[ ͧलͨखत अन£ा के ǒबना

ू

ु

, ͩकसी

भी बÛ दȣ कȧ ओर से कोई अपील या याͬचका तैयार नहȣं करेगा, नहȣं ͧलखेगा या Ĥè तुत नहȣं

करेगा।

564. Ǔनण[य कȧ ĤǓत के ͧलए आवेदन.- (1) यǑद कोई बÛ दȣ अपील करना चाहता है

और घोषणा करता है ͩक उसका ऐसा कोई भी नातेदार, ͧमğ या अͧभकता[ नहȣं है, जो उसके

ͧलए अपील करने का इÍ छुक है, तो अधी¢क ऐसे बÛ दȣ से सà बिÛधत Ǔनण[य या आदेश कȧ

260 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

एक ĤǓत के ͧलए, िजसके ͧलए वह अपील करना चाहता है, सà बिÛधत Û यायालय को

यथाͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ तरंत आवेदन करेगा।

ु

(2) Ǔनण[य या आदेश कȧ ĤǓत ĤाÜत होने पर बÛ दȣ, यǑद वह ͧलखने मɅ समथ[ है, तो उसे

उसकȧ è वयं कȧ अपील ͧलखने के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा और यǑद

ु

बÛ दȣ ͧलखने मɅ

समथ[ नहȣं है, तो अधी¢क उसके ͧलए उसकȧ अपील ͩकसी अÛ य बÛ दȣ Ùवारा या ͩकसी जेल

अͬधकारȣ Ùवारा ͧलखवाएगा।

(3) यǑद Ǔनण[य कȧ ĤǓत सात Ǒदवस के भीतर ĤाÜ त नहȣं होती तो अधी¢क ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप

मɅ इसके ͧलए एक è मरण पğ भेजेगा और यǑद अ× यͬधक ͪवलंब होता है तो मामले कȧ

ǐरपोट[ कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को करेगा।

ु

(4) अधी¢क संबंͬधत Û यायालय कȧ वेबसाईट से Ǔनण[य कȧ ĤǓत डाउनलोड कर सकता है।

(5) अपील ͧलखने के ͧलए ĤǓतǓनयÈ त

ु

ͩकया गया कोई बÛ दȣ या अͬधकारȣ वहȣ ͧलखेगा जो

अपीलकता[ बोलकर ͧलखवाता है और वह न तो बÛ दȣ को कोई सझाव देगा ͩक È या

ु

वͨण[त

ͩकया जाये, न हȣ उसमɅ कछ जोडेगा जो

ु

बÛ दȣ è वयं अपील मɅ कͬथत करने का इÍ छुक है।

(6) अधी¢क अपील Û यायालय को अपील ͩकये गये Ǔनण[य या आदेश कȧ ĤǓत के साथ ǒबना

ͪवलंब के अपील अĒेͪषत करेगा।

(7) यǑद, Ǔनण[य या आदेश कȧ ĤǓत कȧ ĤािÜत के पæ चात्, बÛ दȣ का कोई नातेदार, ͧमğ या

अͧभकता[ उसकȧ ओर से अपील करने का िजà मा लेता है और बÛ दȣ उस अनĐम मɅ सहमǓत

ु

देता है, तो ऐसे नातेदार, ͧमğ या, यथािèथǓत, अͧभकता[ को Ǔनण[य कȧ ĤǓत Ĥदƣ कȧ

जायेगी।

(8) यǑद एक हȣ मामले मɅ दंडाǑदç ट कई बÛ दȣ, एक हȣ Û यायालय मɅ एक हȣ समय मɅ एक

साथ याͬचका फाइल करने के इÍ छुक हɇ, तो Ǔनण[य कȧ एक ĤǓत सभी के ͧलए पया[Ü त होगी।

(9) ͩकÛ तु यह उã लेखनीय है ͩक एक बÛ दȣ कȧ अपील पर जारȣ ͩकये गये आदेश, अÛ य

बिÛदयɉ पर, जो उसी मामले मɅ दंडाǑदç ट थे और िजÛ हɉने ऐसे बÛ दȣ के साथ अपील कȧ थी,

आवæ यक Ǿप से लाग नहȣं हɉ

ू

गे।

565. बÛ दȣ को Ǔनण[य कȧ ĤǓत Ǒदये जाने कȧ रȣǓत.- (1) अपील, पनरȣ¢ण या अÛ य

ु

Û यायालय Ùवारा ͩकसी बÛ दȣ को पǐरदान करने के ͧलए Ǔनण[य कȧ ĤǓत कारागार

Ĥाͬधकाǐरयɉ को भेजे जाने कȧ दशा मɅ, संबंͬधत पदधारȣ इसे बÛ दȣ को पǐरदƣ करवायेगा और

बÛ दȣ से इसकȧ ͧलͨखत अͧभè वीकǓत अͧभĤाÜ त

ृ

करेगा।

(2) यǑद, Ǔनण[य कȧ ĤǓत ĤाÜ त होने से पव[ू, बÛ दȣ को अÛ य कारागार मɅ, या ͩकसी अÛ य

अͬधकारȣ कȧ अͧभर¢ा मɅ अÛ तǐरत कर Ǒदया गया हो, तो Ǔनण[य कȧ अनͧलͪप

ु

, ĤाÜ त होने

पर, ऐसे कारागार के अधी¢क या, यथािèथǓत, ऐसे अͬधकारȣ को ǒबना ͪवलंब के अĒेͪषत

कȧ जायेगी।

(3) जब तक Ǔनण[य कȧ ĤǓत बÛ दȣ को ĤाÜ त न हो जाये, तब तक कारागार अधी¢क, यह

सǓनिæचत करेगा ͩक संबं

ु

ͬधत Û यायालय को Ǔनण[य कȧ ĤǓत भेजने के ͧलए, Ĥ× येक सÜ ताह

एक è मरण पğ भेजा जाये।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 261

(4) यǑद Û यायालय को आवेदन अĒेͪषत करने के एक मास के भीतर Ǔनण[य कȧ ĤǓत ĤाÜ त

नहȣं होती है, तो अधी¢क ͩकसी कारागार अͬधकारȣ को, å यिÈतगत Ǿप से Û यायालय जाने

के ͧलए और Ǔनण[य कȧ ĤǓत लेने के ͧलए तथा इसे बÛ दȣ को Ĥदƣ करने के ͧलए,

ĤǓतǓनयÈ त

ु

करेगा।

566. अपील.- (1) Ĥ× येक अपील ͧलͨखत मɅ कȧ जाएगी और यह Ú यान रखा जायेगा

ͩक अपीलाथȸ Ùवारा अपील पर सà यक Ǿप से हè ता

्

¢र ͩकए गए हɇ और हè ता¢र को जेलर

या उप-जेलर Ùवारा साͯ¢त और अनĤमाͨणत ͩकया जायेगा।

ु

(2) अपील कȧ समè त याͬचकाएं अधी¢क Ùवारा पç ठां

ृ

ͩकत और अĒेͪषत कȧ जायɅगी।

(3) जेल मɅ एक हȣ मामले मɅ दोषͧसÙध बÛ दȣ, या तो एक याͬचका मɅ संयÈ त

ु

Ǿप से या

पथÈ त

ृ

: अपील या पनरȣ¢ण के ͧलए आवेदन कर सकɅ गे।

ु

567. उÍ च Û यायालय मɅ अपील के बारे मɅ सेशन Û यायाधीश को सचना

ू

.- जब भी

कोई बÛ दȣ जेल से उÍ च Û यायालय को अपील करता है, तो अधी¢क ऐसी अपील के बारे मɅ

सेशन Û यायाधीश को सͬचत करेगा।

ू

568. अपील कȧ कालावͬध के दौरान बÛ दȣ का अंतरण.- Ǔनà नͧलͨखत मामलɉ के

अलावा, कोई ͧसÙधदोष बÛ दȣ सामाÛ यत: उस जेल से, िजसे वह सपद[ ͩकया गया है

ुु

, तब

तक अÛ तǐरत नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͩक वह ǒबना अपील ͩकये अपील करने कȧ

अवͬध पूण[ नहȣं कर लेता या जब तक ͩक उसकȧ अपील नामंजर न कर दȣ गयी हो

ू

:-

(क) Ĥभावशालȣ, Ǒहंसक या खतरनाक बÛ दȣ,

(ख) साê य देने के ͧलये अपेͯ¢त या अÛ य आरोप मɅ ͪवचाराधीन बÛ दȣ।

569. बÛ दȣ के अंतरण के बारे मɅ Û यायालय को सचना

ू

.- (1) जब ऐसे बिÛदयɉ को,

िजÛ हɉने जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ कȧ जानकारȣ मɅ अपील Ĥè तुत नहȣं कȧ है, अपील फाइल करने के

ͧलए अन£ात कालावͬध के अवसान से पव[ अÛ य

ु

ू

जेलɉ मɅ अÛ तǐरत कर Ǒदया गया है, तो

ऐसे अंतरण कȧ सचना सदैव अं

ू

Ǔतम ͧसÙधदोष ठहराने वाले Û यायालय को भेजी जायेगी।

(2) जब अपील Û यायालय से ͩकसी बÛ दȣ, जो अÛ तǐरत ͩकया गया है, को छोड़े जाने का

आदेश, या कोई पनरȣͯ¢त वारंट या उसकȧ अपील से संबंͬधत कोई सचना अधी¢क

ु

ू

को ĤाÜ त

होती है, वह त× काल इसे डाक Ùवारा, उस जेल के अधी¢क को, िजसको बÛ दȣ अÛ तǐरत

ͩकया गया है, अĒेͪषत करेगा।

570. जब दंडादेश उलट Ǒदया जाये तो बÛ दȣ को छोड़े जाने कȧ रȣǓत.- (1) Ĥ× येक

मामले मɅ, िजसमɅ दंडादेश उलट Ǒदया गया है, अपील Û यायालय छोड़े जाने के वारंट को

ͪवǑहत ĤǾप मɅ भरेगा और उसे सीधे हȣ उस जेल के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को भेजेगा, िजसमɅ

अपीलाथȸ पǐरǽÙध है।

(2) वह उसी समय मल सपद[गी वारंट को वापस मंगायेगा और उसे रदɮ करेगा

ू

ुु

, और यह

वारंट और बÛ दȣ को छोड़े जाने का Ǔनदेश देने वाले अपील Û यायालय का वारंट जब वह

Ǔनçपादन के पç ठां

ृ

कन के साथ लौटाया जाएगा, तब वह मल Ûयायालय के अͧभलेख के साथ

ू

संलÊ न कर Ǒदया जाएगा और उनके साथ उसे लौटा Ǒदया जाएगा।

262 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

571. दंडादेश के उपांतरण के मामले मɅ नया वारंट.- (1) Ĥ×येक मामले मɅ, िजसमɅ

अपील पर कोई दंडादेश उपांतǐरत हआ है

ु

, वहां अपील Ûयायालय पाǐरत आदेश के Ǔनबंधनɉ

के अनसार ͪवǑहत ĤǾप मɅ एक नया वारंट तैयार करेगा

ु

, और उसे सीधे उस जेल के

अधी¢क को भेजेगा जहां अपीलाथȸ पǐरǽÙध है, और उस मल सपद[गी वारंट को वापस लेगा

ू

ुु

और रÙद करेगा, जो मल Ûयायालय के अͧभलेख के साथ संलÊ न

ू

ͩकया जाएगा और उसके

साथ उसे लौटा Ǒदया जायेगा।

(2) जब नया वारंट Ǔनçपादन के पç ठां

ृ

कन के साथ लौटा Ǒदया जाता है, तब अपील

Ûयायालय उसे मल अͧभलेख मɅ संलÊ न

ू

करने के ͧलए उस Ûयायालय को अĒेͪषत करेगा,

िजसके Ǔनण[य के ͪवǽÙध अपील Ĥè तुत कȧ गयी थी:

परÛ तु यǑद ͩकसी अपीलाथȸ को उसकȧ अपील कȧ सनवाई लंǒबत रहने के दौरान

ु

जमानत पर छोड़ Ǒदया गया है, तो कारागार अधी¢क को नया वारंट तब तक नहȣं भेजा

जायेगा जब तक ͩक बÛ दȣ अß यप[ण न कर दे और अपील Ûयायालय का यह कत[å य होगा

ͩक या तो सीधे या उस Û यायालय के माÚ यम से, िजसके Ùवारा उसे जमानत पर छोड़े जाने

का वाè तͪवक आदेश जारȣ ͩकया गया था, उसका अß यप[ण सǓनिæचत करने के ͧलए उपाय

ु

करे।

572. मामले जहां अपील पर दंडादेश पçट

ु

ͩकया गया हो.- (1) Ĥ×येक मामले मɅ,

िजसमɅ अपील पर दंडादेश कȧ पिçट कȧ गई हो

ु

, जेल Ĥाͬधकारȣ स¢म Ûयायालय से इस

Ĥभाव कȧ सचना ĤाÜ त

ू

करɅगे।

(2) अपील Ûयायालय, अपीलाथȸ कȧ जानकारȣ के ͧलए उसकȧ अपील का पǐरणाम उस जेल

के अधी¢क को सͬचत करेगा िजसमɅ ऐसा अपीलाथȸ पǐरǽÙध है।

ू

(3) यह सचना केवल अपीलाथȸ को अपील के पǐरणाम कȧ संसचना देने के ͧलए है और यह

ू

ू

ͩकसी भी Ĥकार से ÛयाǓयक अͬधकाǐरयɉ को पुनरȣͯ¢त वारंट, जब ऐसा आवæ यक हो, जारȣ

करने के कत[å य से मÈ त

ु

नहȣं करती है।

(4) ͩकसी बÛ दȣ कȧ अपील के संदभ[ मɅ जारȣ ͩकये गये समè त वारंटɉ और आदेशɉ मɅ बÛ दȣ

के नाम के साथ-साथ उसके ͪपता का नाम भी उिãलͨखत ͩकया जायेगा।

573. सरकार Ùवारा दंडादेश का लघूकरण.- (1) यह Ǔनयम उन मामलɉ पर लाग नहȣं

ू

होगा िजनमɅ ͩकसी ÛयाǓयक Ûयायालय Ùवारा पाǐरत दंडादेश को राÏय सरकार के आदेश

Ùवारा लघूकत ͩकया गया हो

ृ

, और न हȣ दंडादेश के उन मामलɉ पर लाग होगा िजनमɅ म× य

ू

ु

ृ

के दंडादेशɉ को राÏ यपाल के आदेश Ùवारा लघूकत ͩकया गया हो।

ृ

(2) ऐसे मामले मɅ, राÏय सरकार या राÏ यपाल का आदेश या उसकȧ Ĥमाͨणत ĤǓत, बÛ दȣ के

वारंट के साथ संलÊ न कȧ जायेगी, िजस पर दंडादेश के पǐरवत[न और सरकारȣ आदेश का

संÉ यांक और तारȣख का एक ǑटÜ पण उपवͨण[त ͩकया जायेगा और अधी¢क Ùवारा

अनĤमाͨणत ͩकया जायेगा।

ु

574. मामले जहां बÛ दȣ के पनु:ͪवचारण के ͧलए आदेश पाǐरत ͩकये जाते हɇ.- (1)

जब अपील Ûयायालय ͩकसी दंडादेश को बाǓतल करता है और Ǔनदेश देता है ͩक बÛ दȣ को

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 263

पनःͪवचार

ु

ण ͩकया जायेगा, और बÛ दȣ को जमानत पर छोड़े जाने के ͧलए कोई वारंट ĤाÜ त

नहȣं होता है, तो बÛ दȣ को तब तक ͪवचाराधीन वाड[ मɅ अͧभर¢ा मɅ रखा जायेगा, जब त क

वह कोई अÛ य दंड नहȣं भगत रहा हो

ु

, और ऐसा वारंट उसी समय नहȣं Ǒदया गया है, तो

अधी¢क ͪवचारण लंǒबत रहने तक, उसकȧ अͧभर¢ा के ͧलए वारंट हेत सप

ु

ुुद[गी Û यायालय मɅ

आवेदन करेगा।

(2) ऐसे वारंट मɅ Ûयायालय, िजसके Ùवारा बÛ दȣ का ͪवचारण ͩकया जाना है और तारȣख,

िजस पर उसको Ûयायालय के सम¢ पेश ͩकया जाना है, उपवͨण[त कȧ जायेगी।

575. भारत के संͪवधान के अनÍ छे

ु

द 161 के अधीन माननीय राÏ यपाल को

याͬचका.- (1) कोई बÛ दȣ िजसकȧ अपील उÍचतम Ûयायालय या उÍच Ûयायालय Ùवारा

अè वीकत हो गयी हो

ृ

, यǑद वह चाहे, तो सरकार के माÚयम से माननीय राÏ यपाल को ¢मा

या दंडादेश को कम करने के ͧलए याͬचका Ĥèतत कर सकेगा

ु

, ͩकत जब एक बार ऐसी

ं

ु

याͬचका को अè वीकत कर Ǒदया ग

ृ

या हो तो दसरȣ याͬचका सरकार को तब तक अĒेͪषत

ू

नहȣं कȧ जायेगी, जब तक कोई शासकȧय आगंतक न

ु

ये तØयɉ या पǐरिèथǓतयɉ पर, जो ͪवषय

पर पनͪव[चार के ͧलए आधार Ĥदान करते हɉ

ु

, उसे उपयÈ त

ु

न समझे।

(2) कटंब करè थ

ुु

म या बÛ दȣ के èवाèØय या अÍछे आचरण के आधार पर याͬचका

सामाÛ यत: ͪवधाǐरत कȧ जायेगी।

(3) ͩकसी शासकȧय आगंतक को इस मामले मɅ कोई राय बनाने मɅ समथ[ बनाने के ͧलए

ु

,

याͬचकाओं और उन पर सरकार के आदेश कȧ ĤǓतयां जेल काया[लय मɅ रखी जायɅगी, और

जब अपेͯ¢त हɉ, आगंतक को Ǒदखायी जायɅगी।

ु

(4) ͩकसी बÛ दȣ कȧ अè वè थता या अÍ छे आचरण के आधार पर जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा

पǐरहार के ͧलए ͧसफाǐरश कȧ जा सकेगी, ͩकÛ तु यह ͧसफाǐरश बÛ दȣ Ùवारा सरकार को दȣ

गयी याͬचका से आरंभ नहȣं होगी।

(5) म× य

ृ

ुदंड ĤाÜ त सभी बÛ दȣ इन Ǔनयमɉ मɅ ͪवǓनǑद[çट शतɟ के अधीन दया कȧ अपील करने

के ͧलए अन£ात हɉगे।

ु

576. दया याͬचका फाइल करने कȧ रȣǓत.- (1) बिÛदयɉ कȧ याͬचकाएं हाफ मािज[न

फलè के

ु

प मɅ ͧलखी जायɅगी, और यǑद उÛहɅ देशी भाषा मɅ ͧलखा गया हो, तो उनके साथ

अनवाद भी होगा और

ु

बÛ दȣ के हèता¢र या अंगठे का Ǔनशान जेल के ͩकसी अ

ू

ͬधकारȣ Ùवारा

अनĤमाͨणत ͩकया जायेगा।

ु

(2) याͬचकाएं अधी¢क Ùवारा ĤǓतहè ता¢ǐरत कȧ जायɅगी और उसके Ùवारा सीधे गह ͪवभाग

ृ

,

राजè थान सरकार के Ĥभारȣ सͬचव को अĒेͪषत कȧ जायɅगी।

(3) यǑद याͬचका उस बÛ दȣ, जो अपील करता है, कȧ अͧभकͬथत अè वè थता से संबंͬधत है,

तो उसके साथ उस ǒबÛ दु पर ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कȧ अͧभå यÈत राय भी संलÊ न कȧ

जायेगी।

(4) यǑद ͩकसी बÛ दȣ कȧ ओर से तैयार कȧ गयी याͬचका बÛ दȣ के हè ता¢र और उस पर

अंगठे का Ǔनशान अͧभĤाÜ त

ू

करने कȧ ͸िçट से अधी¢क को Ĥè तुत कȧ जाती है, तो

264 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

अनुपालना के पæ चात्, इसे उस å यिÈत या उन å यिÈतयɉ को वापस नहȣं सɋपा जायेगा

िजÛ होनɅ याͬचका Ĥè तुत कȧ है ͩकत अधी¢क Ùवारा कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख के

ं

ु

ु

माÚ यम से राÏ य सरकार को सà यक Ǿप से अĒेͪषत कȧ जायेगी।

्

577. अÛय ͪवͪवध याͬचकाएं फाइल करना.- (1) ͩकसी बÛ दȣ के कटंब मामलɉ

ुु

,

ͧसͪवल दावɉ, संपͪƣ या इसी तरह के मामलɉ से सà बिÛधत अ× यावæ यक मामलɉ मɅ िजला

मिजèĚेट, या उसके वǐरç ठ अͬधकारȣ या Ǔनयोजकɉ को याͬचका Ĥè तुत करने का इÍ छुक

होने कȧ दशा मɅ, अधी¢क, सà यक ͪवचार के प

्

æ चात्, è वͪववेकानसार ऐसी याͬचका कȧ

ु

अन£ा दे सकेगा और तब इसे ĤǓतहè ता

ु

¢ǐरत करेगा और इसे सीधे इसके गंतå य è थान को

अĒेͪषत करेगा:

परÛ तु ͩकसी भी दशा मɅ इस ĤकǓत कȧ कोई याͬचका सीधे उÍच Ûयायालय या राÏय

ृ

सरकार को अĒेͪषत नहȣं कȧ जायेगी।

(2) ͪवदेशी राçĚȣयता वाले बिÛदयɉ को, अ× यावæ यक मामलɉ मɅ अधी¢क के è वͪववेक पर,

राÏ य सरकार को याͬचका फाइल करने के ͧलए अन£ा दȣ जा सकेगी।

ु

578. ͪवͬधक सहायता.- (1) अधी¢क, ͪवͬधक सहायता और सहायता Ĥदान करने के

ͧलए िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण से सतत् आधार पर संपक[ रखने के अǓतǐरÈ त, राजè थान

ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण, उÍ च Û यायालय के सदè य सͬचव को Ǔनà नͧलͨखत Ĥवगɟ के

बिÛदयɉ कȧ एक सची

ू

, संसͬचत करेगा

ू

,-

(क) ͪवचाराधीन बÛ दȣ जो वÙध और अशÈ त

ृ

हɇ, इनमɅ ऐसी मǑहलायɅ जो गभ[वती

हɇ या िजÛ हɅ बÍ चɉ का पालन-पोषण करना है, सिàमͧलत हɇ;

(ख) ͪवचाराधीन बÛ दȣ िजÛ हɉने तीन महȣने से अͬधक समय कारागारɉ मɅ ǒबताया है

और िजनके पास वकȧल ǓनयÈ त

ु

करने के साधन नहȣं हɇ;

(ग) दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 41

के अधीन संदेह के आधार पर ͬगरÝतार ͩकये गये å यिÈत, जो पÛ ġह Ǒदवस

कȧ कालावͬध से अͬधक कारागार मɅ रह चके हɇ

ु

;

(घ) कोई ͧसÙधदोष बÛ दȣ, िजसने दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛ ġȣय

अͬधǓनयम सं. 2) मɅ यथा उपबंͬधत के अनसार कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ के

ु

माÚ यम से पहले हȣ अपील फाइल कर दȣ है और िजसने Ǔन:शã क

ु

ͪवͬधक

सहायता लेने कȧ ͧलͨखत मɅ वांछा दȣ है;

(ङ) बÛ दȣ, या उनके कटंब के सदè य

ुु

, िजÛ हɅ ͩकसी ͧसͪवल या आपराͬधक मामले

मɅ ͪवͬधक सहायता कȧ आवæ यकता है।

(2) अधी¢क, राजèथान ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण के सदèय-सͬचव को भी, ऐसी अपील के

संबंध मɅ अपील के £ापन कȧ एक ĤǓत, यǑद उपलÞ ध हो, के साथ सचना Ĥदान करेगा।

ू

(3) यǑद संबंͬधत बÛ दȣ नɅ Ǔन:शã क

ु

ͪवͬधक सहायता ĤाÜ त करने कȧ वांछा ͧलͨखत मɅ दȣ है,

तो अधी¢क Ùवारा, ͪवͬधक सहायता चाहने कȧ सचना

ू

, राजèथान ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण या

िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण के सदè य–सͬचव को दȣ जा सकेगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 265

(4) ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण Ùवारा ǓनयÈत काउंसल

ु

, यǑद ऐसी वांछा करता है, तो वह इन

मामलɉ के संबंध मɅ बÛ दȣ से सा¢ा× कार कर सकता है।

579. Ǔनण[य कȧ ĤǓत अͧभĤाÜ त करने मɅ लगे समय का अपवज[न.- वह तारȣख, िजस

पर कोई बÛ दȣ अपील करने का आशय अͧभå यÈ त करता है, उसे उसके वƣ पğ मɅ उͬचत

ृ

èथान पर Ĥͪवç ट ͩकया जायेगा और उस तारȣख और िजस तारȣख को Ǔनण[य कȧ ĤǓत बÛ दȣ

को Ĥदƣ कȧ जाती है, के मÚ य के समय को पǐरसीमा अͬधǓनयम, 1963 (1963 का कɅ ġȣय

अͬधǓनयम सं. 36) कȧ धारा 12 के अथ[ के भीतर, उस आदेश या दंडादेश कȧ ĤǓत को

िजसके ͪवǽÙध अपील कȧ गई है, अͧभĤाÜत करने के ͧलए आवæयक समय माना जायेगा।

580. अपील याͬचका का पç ठां

ृ

कन.- अपील Û यायालय को, पǐरसीमा अͬधǓनयम,

1963 (1963 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 36) के अधीन आपराͬधक अपीलɉ के ͧलए ͪवǑहत

पǐरसीमा कȧ कालावͬध कȧ गणना करने मɅ स¢म बनाने के ͧलए, Ĥ×येक अपील याͬचका को

Ǔनàनͧलͨखत के साथ पç ठां

ृ

ͩकत ͩकया जायेगा और अधी¢क Ùवारा हèता¢ǐरत ͩकया

जायेगा, अथा[त्:-

“पǐरसीमा अͬधǓनयम, 1963 (1963 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 36) कȧ धारा 12 के

अधीन पǐरसीमा कȧ कालावͬध से अपविज[त ͩकये जाने के ͪवǽÙध अपील ͩकये गये

आदेश कȧ एक ĤǓत अͧभĤाÜ त करने के ͧलए अपेͯ¢त कालावͬध...... Ǒदन थी।”

581. याͬचका तैयार करने मɅ ͪवलंब ǑटÜ पण ͩकया जाना.- यǑद Ǔनण[य कȧ ĤǓत ĤाÜत

होने के पæ चात अपील या पनरȣ¢ण याͬचका तैयार करने मɅ कोई ͪवलंब हआ है

्

ु

ु

, तो अपील

या पनरȣ¢ण याͬचका पर ऐसे ͪवलंब का एक ǑटÜ प

ु

ण भी बनाया जायेगा।

582. जेलर या उप-जेलर Ùवारा अपील रिजè टर का संधारण.- (1) जेलर या उप-जेलर

एक अपील रिजèटर संधाǐरत करेगा िजसे उसके Ùवारा अधी¢क के सम¢ िजतनी बार

आवæयकता हो, रखा जायेगा।

(2) िजस तारȣख को बÛ दȣ अपील फाइल करने कȧ वांछा अͧभåयÈत करता या करती है, उस

तारȣख से Ĥारंभ होकर, अपील का Ǔनपटारा करने वाले अपील Û यायालय के आदेश कȧ ĤािÜत

कȧ तारȣख तक, ऐसी सभी तारȣखɅ िजन पर सà पूण[ ĤͩĐया के दौरान कार[वाई कȧ जाती है,

अपील रिजèटर मɅ Ĥͪवç ट और अधी¢क Ùवारा हèता¢ǐरत कȧ जायɅगी।

(3) इसमɅ, वे तारȣखɅ िजन पर Ǔनण[य ĤǓत के ͧलए अÚ यपे¢ा भेजी जाती है, Ǔनण[य ĤǓत कȧ

ĤािÜत कȧ तारȣख, बÛ दȣ या अÛय नामǓनǑद[ç ट प¢कार को Ǔनण[य ĤǓत पǐरदान करने कȧ

तारȣख और बÛ दȣ से अपील ĤाÜत होने कȧ तारȣख सिàमͧलत हɉगी।

583. सनवाई कȧ तारȣख कȧ सचना बिÛदयɉ को संसͬचत कȧ जायेगी

ु

ू

ू

.- जब ͩकसी

अपील या याͬचका कȧ सनवाई कȧ तारȣख कȧ सचना ĤाÜत होती है

ु

ू

, तो इसे बÛ दȣ को

संसͬचत ͩकया जायेगा

ू

, जो ऐसे नोǑटस कȧ ĤािÜत के Ĥतीक के Ǿप मɅ अपने हèता¢र या

बाएं अंगठे का Ǔनशान लगाएगा या लगाएगी और ͩफर नोǑटस को अधी¢क या जेलर Ùवारा

ू

स×याͪपत ͩकया जाएगा और संबंͬधत Û यायालय को लौटाया जायेगा।

266 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

584. अपील Û यायालय मɅ बÛ दȣ कȧ å यिÈतगत उपिè थǓत.- (1) जब अपील

Û यायालय से कारण बताने के ͧलए नोǑटस ĤाÜत होता है ͩक ͩकसी बÛ दȣ के दंडादेश मɅ

विÙध Èयɉ नहȣं कȧ जानी चाǑहए

ृ

, तो बÛ दȣ से पछा जाएगा ͩक Èया वह संबंͬधत Û या

ू

यालय

के सम¢ åयिÈतगत Ǿप से पेश होने कȧ अनमǓत

ु

के ͧलए आवेदन करना चाहता है या

चाहती है और यǑद वह ऐसा कहता या कहती है, अधी¢क उनके आवेदन को Û यायालय मɅ

åयिÈतगत Ǿप से उपिèथत होने के आदेश के ͧलए अͬधमानतः Įå य-͸æ य इलेÈĚाǓनक

माÚयम से Û यायालय को अĒेͪषत करेगा।

(2) यǑद इसकȧ अन£ा दȣ जाती

ु

है, तो Û यायालय मɅ उसकȧ åयिÈतगत उपिèथǓत के

इंतजाम ͩकये जायɅगे।

585. सेना Û यायालय Ùवारा ͧसÙधदोष ͩकये गये åयिÈतयɉ के संबंध मɅ अपील

ĤͩĐया.- (1) सेना अͬधǓनयम, 1950 (1950 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 46) के अधीन सेना

Û यायालय Ùवारा पाǐरत दंड कȧ कोई अपील नहȣं होगी।

(2) बÛ दȣ को Ǔनण[य या दंडादेश के ͪवǽÙध, केवल एक याͬचका Ĥè तुत करने का अͬधकार है

िजनका Ǔनपटारा उÍचतम Ĥाͬधकारȣ Ùवारा, िजसे वह आवेदन करने के ͧलए Ĥाͬधकत है

ृ

,

ͩकया जाएगा।

(3) Ĥ×येक अͧभयÈ त

ु

को दंडादेश सना

ु

ये जाने के समय याͬचका Ĥè तुत करने के उसके

ͪवͬधक अͬधकार और वह Ĥाͬधकारȣ िजसे याͬचका संबोͬधत कȧ जायेगी, समझाये जायɅगे।

(4) ऐसी याͬचका उस Ĥाͬधकारȣ को अĒेͪषत कȧ जायेगी, िजसे वह संबोͬधत कȧ गयी है।

(5) भारत सरकार, या ͩकसी ͧसͪवल Ĥाͬधकारȣ को संबोͬधत अपील या याͬचकाएं, Ǔनपटान

के ͧलए, संबंͬधत सशèğ बल के कɅ ġȣय मÉयालय को अĒेͪषत कȧ जायɅगी।

ु

586. अपीलȣय आदेश का अͧभलेख.- अपील Ûयायालय के आदेश और Ǔनण[य, मल

ू

Ǔनण[य कȧ ĤǓत और अÛय संसÈ त अͧभलेख, बÛ दȣ के वारंट के साथ फाइल ͩकये जायɅगे

और रखे जायɅगे।

अÚ याय 24

बिÛदयɉ का अंतरण

587. अंतरण के ͧलए कारण और पǐरिèथǓतयां.- बÛ दȣ एक कारागार से दसरे

ू

कारागार मɅ Ǔनà नͧलͨखत कारणɉ से अÛ तǐरत ͩकये जा सकɅ गे, अथा[त्:-

(क) वगȸकरण ĤͩĐया के अनसार उपयÈ त

ु

ु

संèथा मɅ अͧभर¢ा और उपचार के

ͧलए;

(ख) ͪवचारण चलाने या साêय देने के Ĥयोजन से Û यायालय मɅ उपिèथǓत के ͧलए;

(ग) ͬचͩक×सीय आधार पर;

(घ) मानवीय आधार पर, उनके पनवा[स के Ǒहत मɅ

ु

;

(ङ) छोड़े जाने के पæ चात पͧलस Ùवारा सतक[ ता के ͧलए

्

ु

;

(च) आवæयक सेवाओं का उपबंध करने के ͧलए;

(छ) सर¢ा

ु

, ĤशासǓनक, अǓतभीड़ और समीचीनता के आधारɉ पर;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 267

(ज) अपने गृह िजले के नजदȣक होना; या

(झ) अÛय ͪवशेष कारणɉ से, यǑद कोई हɉ।

588. गह राÏ य

ृ

.- (1) ͩकसी बÛ दȣ के मामले मɅ, िजसका लंबे समय से अपने जÛम

के राÏय से कोई संबंध नहȣं है, और जो उस राÏय का Ǔनवासी है जहां वह कारावाͧसत है

और जहां उसके Ǔनकट नातेदार रहते हɇ, अंतरण के Ĥयोजन के ͧलए बाद वाले राÏय को

उसका गह राÏय माना जायेगा।

ृ

(2) ऐसे बÛ दȣ को अÛ तǐरत करने का Ǔनण[य लेने से पव[ू, इस तØय को उसके पव[वतȸ से या

ू

उसके नातेदारɉ के संबंध मɅ पछताछ करके सǓनिæचत ͩकया जायेगा।

ू

ु

589. कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमखɉ कȧ

ु

शिÈतयां.- (1) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कȧ

ु

Ǔनàनͧलͨखत शिÈतयां हɉगी, अथा[त्:-

(क) बÛ दȣ अͬधǓनयम, 1900 (1900 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 3) कȧ धारा 29 मɅ

यथाͪवǓनǑद[çट ͩकसी भी बÛ दȣ को राÏय के भीतर एक कारागार से दसरे मɅ

ू

अÛ तǐरत करने कȧ मंजरȣ देना।

ू

(ख) म× य

ृ

ु दंडादेश के अधीन ͩकसी भी बÛ दȣ को एक कारागार से दसरे मɅ अÛ त

ू

ǐरत

करने का अͬधकार कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख के पास होगा।

ु

(2) तथाͪप, Ǔनàनͧलͨखत मामलɉ मɅ बिÛदयɉ के अंतरण के ͧलए कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

कȧ मंजरȣ आवæयक नहȣं होगी

ू

, और अधी¢क ऐसे अंतरण के ͧलए आदेश पाǐरत कर सकेगा,

अथा[त्:-

(i)

बिÛदयɉ का ͩकसी दसरे राÏय मɅ ͩकसी अपराध के ͧलए साêय देने या

ू

ͪवचारण चलाने के ͧलए आवæयक अंतरण;

(ii)

बिÛदयɉ का माग[ मɅ अंतरण;

(iii)

इस Ĥयोजन के ͧलए जारȣ एक è थायी आदेश के अनसार वगȸकत संèथा मɅ

ु

ृ

बÛ दȣ का अंतरण।

è पç टȣकरण: तथाͪप, उपय[Èत तीन पǐरिèथǓतयɉ मɅ बÛ दȣ

ु

के अंतरण के संदभ[ मɅ सचना कȧ

ू

ĤǓत, तरंत कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को Ĥèतत कȧ जानी चाǑहए।

ु

ु

ु

590. अंतरण से पव[ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का Ĥमाणपğ

ू

.- (1) कोई भी बÛ दȣ एक जेल

से दसरȣ

ू

जेल मɅ अÛ तǐरत नहȣं ͩकया जायेगा जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ĥमाͨणत नहȣं

करता ͩक बÛ दȣ ͩकसी भी बीमारȣ से मÈ त

ु

है जो उसे अंतरण के ͧलए अयोÊ य बनाती हो।

(2) िजस Ǒदन ͩकसी बÛ दȣ को अÛ तǐरत ͩकया जाना है, उसे ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के सामने

लाया जायेगा, जो ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ Ĥमाणपğ Ĥदान करेगा ͩक अंतरण के ͧलए चना गया

ु

Ĥ×येक बÛ दȣ याğा के ͧलए उपयÈ त

ु

दशा मɅ है।

(3) वÙध और कमजोर

ृ

, å यिÈतयɉ को जो चलने मɅ असमथ[ या अयोÊय हɇ, अ×यंत आवæयक

होने पर हटाने कȧ दशा मɅ, उÛहɅ ले जाने के ͧलए उपयÈ त

ु

साधन उपलÞध करवाये जायɅगे।

(4) यह देखना अधी¢क का कत[åय होगा ͩक ͩकसी भी बÛ दȣ को, जो उĨ, बीमारȣ या

दब[लता के कारण शारȣǐरक Įम करने मɅ असमथ[ है या िजसे दंडादेश

ु

Ùवारा Įम से छट

ू

268 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

Ĥदान कȧ गयी है, कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख के ͪवशेष आदेश के ǒबना अंतरण के ͧलए

ु

अनशंुͧसत या ͩकसी अÛय जेल मɅ अÛ तǐरत नहȣं ͩकया जायेगा।

591. बीमार बिÛदयɉ का अंतरण.- बीमार बिÛदयɉ को Ǔनàनͧलͨखत आधारɉ पर एक

कारागार से दसरे कारागार मɅ अÛ त

ू

ǐरत ͩकया जा सकता है, अथा[त्:-

(क) ͩकसी भी बÛ दȣ को, जो बीमार है, उसके èवाèØय लाभ के ͧसवाय, अÛ तǐरत

नहȣं ͩकया जायेगा;

(ख) जब ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय हो ͩक ͩकसी बीमार बÛ दȣ को दसरे कारागार

ू

मɅ अÛ तǐरत करने से उसके ठȤक होने कȧ संभावना है, या इससे उसके जीवन

को बढ़ाने मɅ मदद ͧमलेगी, तो वह मामले का एक संͯ¢Üत ͪववरण, उस

कारागार का उãलेख करते हए िजसमɅ

ु

अंतरण वांछनीय है, अधी¢क को

अĒेͪषत करेगा और त× पæ चात अधी¢क मामले को कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

्

ु

को उसके आदेशɉ के ͧलए Ĥèतत करेगा

ु

;

(ग) अधी¢क, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͧलͨखत अÚ यपे¢ा पर, ऐसी याğाओं के ͧलए

बिÛदयɉ को अǓतǐरÈत खाÙय, वè ğ और ǒबछौना का Ĥदाय करेगा;

(घ) ऐसे बÛ दȣ को ले जाने वाले अͬधकारȣ को दवाईयां, यǑद आवæयक हɉ, तो

उनके उपयोग के अनदेश के साथ

ु

Ĥदान कȧ जायɅगी; और

(ङ) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ यह सǓनिæचत करने के ͧलए उƣरदायी होगा ͩक ͩकसी

ु

बÛ दȣ कȧ मेͫडकल केस शीट उसके अंतरण के समय अÙयतन है।

592. समान मामले मɅ ͧसÙधदोष बÛ दȣ.- एक हȣ मामले मɅ ͧसÙधदोष ठहराये गये

बिÛदयɉ को, यǑद अधी¢क कȧ राय मɅ, कारागार मɅ अनशासन और åयवèथा बनाए रखने के

ु

Ǒहत मɅ ऐसा करना आ× यंǓतक Ǿप से आवæयक है, तो अलग-अलग कारागारɉ मɅ अÛ तǐरत

ͩकया जा सकेगा।

593. आß याͧसक बिÛदयɉ का अंतरण.- (1) अधी¢क ͩकसी आß याͧसक बÛ दȣ को

कारागार से अÛ तǐरत करने के ͧलए कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को इस आधार पर आवेदन

ु

कर सकेगा ͩक बÛ दȣ वहां ͪपछले कारावास या अÛयथा के कारण पǐर¢ेğ और वातावरण से

पǐरͬचत है।

(2) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख ऐसे Ĥ× ये

ु

क आवेदन का गणागण के आधार पर ͪवचार करते

ु

ु

हए और è व

ु

यं का समाधान हो जाने के पæ चात ͩक

्

बÛ दȣ को अÛ तǐरत करने के पया[Ü त

कारण ͪवÙयमान है, केवल ͪवशेष मामलɉ मɅ हȣ ऐसे बिÛदयɉ के अंतरण का आदेश देगा।

594. ͧसͪवल Û यायालयɉ Ùवारा ͧसÙधदोष बिÛदयɉ का अंतरण.- (1) Ĥ×येक बÛ दȣ को

अपने मल राÏय के अलावा ͩकसी अÛय राÏय मɅ स¢म अͬधकाǐरता वाले ͧसͪवल Ûयायालय

ू

Ùवारा ͧसÙधदोष ठहराए जाने पर, उसके मल राÏय मɅ अÛ त

ू

ǐरत ͩकया जा सकेगा, यǑद

उसके अंतरण के समय उसके दंडादेश का अनवͧसत भाग कम से कम तीन मास का हो।

(2) उसे या तो उस िजले के कारागार मɅ भेजा जायेगा जहां का वह है या उसके जÛ म èथान

के Ǔनकटतम कारागार भेजा जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 269

(3) ऐसे ͩकसी भी बÛ दȣ को उसके जÛ म के राÏय मɅ अÛ तǐरत ͩकये जाने कȧ दशा मɅ, राÏय

के उस िजले के पͧलस अधी¢क और पǐरवी

ु

¢ा अͬधकारȣ इस तØय कȧ पिçट करɅगे ͩक

ु

बÛ दȣ

राÏय के उस िजले का मल Ǔनवासी है।

ू

595. बÛ दȣ का बाहरȣ राÏ य मɅ अंतरण.- (1) ͩकसी भी ͧसÙधदोष बÛ दȣ को दसरे

ू

राÏय मɅ अÛ तǐरत ͩकये जाने कȧ दशा मɅ, कारागार अधी¢क, जहां बÛ दȣ पǐरǽÙध है, बÛ दȣ

से एक ͧलͨखत उÙघोषणा ĤाÜत करेगा िजसमɅ उसके पते के साथ-साथ उसके मल राÏ य

ू

मɅ

उसके नातेदारɉ के पते का ͪववरण भी Ǒदया जायेगा और ͪववरण कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

को भेजेगा।

(2) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख उस राÏय के कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख से उस कारागार का

ु

ु

नाम भी सǓनिæचत करेगा

ु

, िजस मल राÏय मɅ

ू

बÛ दȣ को अÛ तǐरत ͩकया जाना है और ͩफर

राÏय सरकार से आदेश ĤाÜत करने के पæ चात् बÛ दȣ के अंतरण के आदेश जारȣ करेगा।

è पç टȣकरण: (i) अपने गह राÏय मɅ अंतरण के संबंध मɅ

ृ

बÛ दȣ कȧ वांछा पर सà यक ͪवचार

्

ͩकया जायेगा, जब तक ͩक इसके ͪवǽÙध पया[Üत कारण न हɉ - उदाहरण

के ͧलए, उसका मानͧसक Ǿप से पागल होना या उपġवी या अंǓतम Ǒदनɉ

के दौरान बजग[ माता

ुु

-ͪपता को उसके बÍ चɉ से ͧमलने कȧ वांछा होना।

è पç टȣकरण: (ii) अÛ तǐरत करने वाला राÏय बÛ दȣ के अंतरण कȧ लागत वहन करेगा। बÛ दȣ

के भरण-पोषण का å यय उसके आने कȧ तारȣख से उसके मल राÏय Ùवारा

ू

वहन ͩकया जायेगा।

è पç टȣकरण: (iii) बÛ दȣ कȧ संपͪƣ और कारागार मɅ उसके अंतरण कȧ Ǔतͬथ तक अिज[त

मजदरȣू, बÛ दȣ के साथ, उस कारागार मɅ भेजी जायेगी जहां उसका अंतरण

ͩकया गया है।

596. सेना Û यायालय Ùवारा ͧसÙधदोष बÛ दȣ का å यǓतकारȣ आधार पर ͪवदेश या

भारत मɅ अंतरण.- (1) ͪवदेश मɅ या भारत मɅ सेना Ûयायालय Ùवारा ͧसÙधदोष ठहराये गये

और अपने मल राÏय कȧ कारागार के अǓतǐरÈ त

ू

ͩकसी भी कारागार मɅ पǐरǽÙध Ĥ×येक पव[ू-

सैÛय बÛ दȣ को उसके मल राÏय के कारागार मɅ अÛ त

ू

ǐरत ͩकया जा सकेगा।

(2) कारागार अधी¢क, जहां बÛ दȣ पǐरǽÙध है, उसके Ĥवेश के तरंत पæ चा

ु

त्, कारागार

Ǔनदेशालय Ĥमख को दो ĤǓतयɉ मɅ पव[

ु

ू-सैÛय बÛ दȣ कȧ एक ͧलͨखत उÙघोषणा भेजेगा, जो

कारागार बÛ दȣ के मल राÏय

ू

के कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख से परामश[

ु

करके Ǔनण[य लɅ ͩक

बÛ दȣ को अÛ तǐरत ͩकया जायेगा और इस आशय के आदेश जारȣ करेगा।

(3) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख अÛय राÏयɉ कȧ कारागारɉ मɅ पǐरǽÙध अपने राÏय के

ु

बिÛदयɉ के अनरोधɉ पर भी ͪवचार करेगा और िजस िजले का

ु

बÛ दȣ है, उसके पͧलस

ु

अधी¢क Ùवारा उͬचत स×यापन के पæ चात संबंͬधत महाǓनरȣ¢क को उन कारागारɉ के बारे मɅ

्

सͬचत करɅगे

ू

, जहां ऐसे बÛ दȣ को अÛ तǐरत करना चाǑहये।

è पç टȣकरण: (i) पव[ू-सैÛय बिÛदयɉ को उनकȧ दंडादेश कȧ अनवͧसत अवͬध का ͪवचार ͩकये

ǒबना तरंत

ु

उनके मल राÏय मɅ अÛ त

ू

ǐरत ͩकया जाना चाǑहये।

270 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

è पç टȣकरण: (ii) पव[ू-सैÛय बिÛदयɉ के भरण-पोषण कȧ लागत उनके कारागारɉ मɅ आगमन

कȧ तारȣख से उनके मल राÏयɉ Ùवारा वहन कȧ जायेगी।

ू

597. छोड़े जाने से पव[ बिÛदयɉ का

ू

अंतरण.- Ĥ×येक आß याͧसक बÛ दȣ, पुͧलस Ùवारा

रिजè Ěȣकत

ृ

बÛ दȣ, जमा[ना संदƣ करने का आदेश Ǒदया गया

ु

बÛ दȣ, छोड़े जाने के पæ चात ्

Ǔनवास èथान को सचना देने के ͧलए अपेͯ¢त

ू

–बÛ दȣ शांǓत या सदाचार को बनाये रखने के

ͧलए ĤǓतभǓत देने मɅ å य

ू

ǓतĐम करने पर कारावास भगतने का आदेश Ǒदया ग

ु

या å यिÈत,

मानͧसक Ǿप से बीमार Ĥमाͨणत बÛ दȣ, और कोई मǑहला बÛ दȣ, यǑद ͩकसी दर के कारागार

ू

मɅ पǐरǽÙध हɇ, तो उसकȧ मल दंडादेश के अवसान कȧ तारȣख से èपçट एक सÜताह पव[

ू

ू,

उसके गह के Ǔनकटतम कारागार मɅ अÛ त

ृ

ǐरत ͩकया जायेगा।

598. पͧलस

ु

Ùवारा रिजè Ěȣकत

ृ

बीमार बिÛदयɉ का अंतरण.- (1) यǑद कोई पͧलस

ु

Ùवारा रिजè Ěȣकत बÛ दȣ

ृ

, जैसा ͩक उãलेख ͩकया गया है, बीमारȣ के कारण उस िजले कȧ

जेलɉ मɅ अंतरण के ͧलए अयोÊ य है िजसमɅ उसका घर िèथत है, तो उसको छोड़े जाने से दो

मास पव[ इस तØय को

ू

, उस िजले के पͧल

ु

स अधी¢क को, िजस िजले से बÛ दȣ संबंͬधत है

और è थानीय पͧलस अधी¢क को भी संसͬचत ͩकया जायेगा।

ु

ू

(2) यǑद बÛ दȣ उसको छोड़े जाने से पव[ू, उसके िजले के कारागार मɅ उसके पहंचने के

ु

अन£ात ͩकये जाने के समय पर अंतरण के ͧलए बाद मɅ योÊ य

ु

हो जाता है, तो उसे

अÛ तǐरत कर Ǒदया जाएगा।

(3) यǑद, जब उसके दंडादेश का केवल एक पखवाड़ा शेष रह गया हो, तब भी वह अंतरण के

ͧलए अयोÊय है, तो उसकȧ पͧलस रिजè Ěȣ

ु

कत

ृ

िèलप (पी.आर.िèलप) èथानीय पͧलस को इस

ु

तØय के एक ǑटÜ पण के साथ भेजी जाएगी और उस Ǒदन, उसे ǒबना कोई अǓतǐरÈत कार[वाई

ͩकये कारागार गेट पर उÛ मुÈ त कर Ǒदया जायेगा।

599. अÛ य राÏ यɉ से संबंͬधत बिÛदयɉ का अंतरण.- अÛय राÏयɉ के बिÛदयɉ को

Ǔनàनͧलͨखत आधारɉ पर अÛ तǐरत ͩकया जा सकेगा, अथा[त्:-

(क) एक सामाÛय Ǔनयम के Ǿप मɅ, पͧलस Ùवारा रिजè Ěȣ

ु

कत अपराͬधयɉ को

ृ

, जो

उस राÏय के मल Ǔनवासी नहȣं हɇ

ू

, जहां वे दंडादेश भगत रहे हɇ

ु

, यǑद उÛहɅ

तीन मास या उससे कम के कारावास का दंडादेश सनाया

ु

जाता है तो मामले

मɅ उनकȧ वांछाओं कȧ परवाह ͩकए ǒबना ͩकसी भी समय हटा Ǒदया जाएगा,

और उनको छोड़े जाने से दो मास पव[ू यǑद उÛहɅ तीन मास से अͬधक के

कारावास का दंडादेश सनाया जाता है

ु

, या तो उस िजले के कारागार मɅ जहां वे

रहते हɇ या उनके मल èथान के Ǔनकटतम कारागार मɅ भेज Ǒदया जायेगा।

ू

परÛ तु ऐसे कारागार को संबंͬधत राÏय सरकार Ùवारा राÏय से हटाये

गये बिÛदयɉ के ͧलए ǐरसेÜशन ͫडपो के Ǿप मɅ घोͪषत ͩकया गया हो।

(ख) तीन महȣने से अͬधक कारावास का दंडादेश पाने वाले बÛ दȣ को दो महȣने से

पव[ उसके गह िजले के कारागार मɅ अÛ त

ू

ृ

ǐरत कर Ǒदया जायेगा यǑद वह

इÍछक है या यǑद ऐसे अंतरण कȧ आवæयकता के पया[Üत कारण हɇ।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 271

(ग) ऐसे सभी मामले, जैसा ͩक ऊपर वͨण[त ͩकये गये हɇ, सामाÛ यत: पͧलस Ùवारा

ु

कारागार अधी¢क को पͧलस रिजè Ěȣ

ु

कत पचȸ के Ǿप मɅ सͬचत ͩकये

ृ

ू

जायɅगे।

(घ) जब एक पͧलस रिजè Ěȣ

ु

कत पचȸ ĤाÜत होती है

ृ

, तो कारागार मɅ भरे जाने वाले

ͪववरण पण[ ͩकये जायɅगे और पचȸ को

ू

बÛ दȣ के वारंट के साथ संलÊन ͩकया

जायेगा और उसके साथ कारागार मɅ जहां उसे अÛ तǐरत ͩकया जायेगा, भेजा

जायेगा, उसी समय अंतरण के ͧलए पͧलस Ùवारा रिजè Ěȣ

ु

कत बिÛदयɉ

ृ

के

अंतरण को सͬचत करने वाले

ू

"पी.आर.टȣ." अ¢रɉ कȧ एक Ĥͪविçट ͧसÙधदोष

रिजèटर और छोड़े जाने वाले बिÛदयɉ के रिजèटर मɅ लाल èयाहȣ से कȧ

जायेगी।

(ङ) अधी¢क ऐसे बÛ दȣ के ͧलए कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को उसके अंतरण के

ु

ͧलए एक आवेदन उस तारȣख से एक मास पव[ अĒेͪषत करेगा िजस पर

ू

Ǔनयमɉ के अनसार अंतरण Ĥभावी होना है।

ु

(च) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख ऐसे

ु

बÛ दȣ को हटाने के ͧलए आदेश देने के ͧलए

Ĥाͬधकत है

ृ

, जैसा ͩक ऊपर अपेͯ¢त है, और उस सरकार कȧ सहमǓत से, जहां

से बÛ दȣ को हटाया जाना है, राÏय के कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख के परामश[

ु

से अंतरण को मंजरȣ देने वाला एक औपचाǐरक आदेश पाǐरत करेगा।

ू

(छ) ͩकसी पͧलस रिजèटड[

ु

बÛ दȣ कȧ म×य या

ृ

ु

Ǔनकल भागने कȧ िèथǓत मɅ, उसके

वारंट के साथ संलÊ न पͧलस रिजèĚȣ

ु

कत

ृ

फ़ॉम[ को उसके म×य या

ृ

ु

Ǔनकल

भागने कȧ Ǔतͬथ दशा[ते हुए पç ठां

ृ

कन के साथ उसके िजले के पͧलस अधी¢क

ु

को वापस भेजा जायेगा।

(ज) इसी Ĥकार कोई भी बÛ दȣ, िजसका उस राÏय कȧ कारागार मɅ Ǔनरोध, िजसमɅ

वह दंडादेश भगत रहा है

ु

, असमीचीन समझा जायेगा, उसे राÏय के कारागार

Ǔनदेशालय Ĥमख और वह राÏ य

ु

सरकार िजस को उसे हटाया जाना Ĥè ताͪवत

है, कȧ पव[ सहमǓत से हटाया जा सके

ू

गा।

600. महामारȣ के दौरान अंतरण का ĤǓतषेध.- (1) बिÛदयɉ को, अÛ तǐरत करने वालȣ

या ĤाÜत करने वालȣ कारागार मɅ हैजा या कोई अÛय महामारȣ रोग ͪवÙयमान होने पर

अÛ तǐरत नहȣं ͩकया जायेगा।

(2) ͩकसी ऐसे माग[ से अंतरण से, जहां हैजा या कोई अÛय महामारȣ फैलȣ हई हो

ु

, जहां तक

संभव हो बचा जायेगा।

601. पनु:अंतरण के आधारɉ का वण[न ͩकया जाना.- (1) जब ͩकसी बÛ दȣ को

कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा ͩकसी ͪवशेष कारण से अÛ त

ु

ǐरत ͩकया गया है, तो

अधी¢क, ऐसे बÛ दȣ का पनु:अंतरण Ĥè ताͪवत करते समय उस ͪवशेष कारण को Úयान मɅ

लाएगा िजसके ͧलए मल अंतरण ͩकया गया था।

ू

(2) ͩकÛहȣं तØयɉ को दबाया नहȣं जायेगा।

272 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

602. पͧलस Ùवारा बिÛदयɉ का एèकॉट[

ु

.- बिÛदयɉ के ͧलए पͧलस एèकॉट[

ु

Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत से Ĥदान ͩकया जाता है, अथा[त्:-

(क) बिÛदयɉ को एè कॉट[ करने कȧ िजàमेदारȣ पͧलस कȧ होती है

ु

;

(ख) कारागार अधी¢क, बिÛदयɉ को बैचɉ मɅ अÛ तǐरत करके, जहां तक संभव हो,

पͧलस पर पड़

ु

ने वाले दवाब को घटाने का Ĥयास करेगा;

(ग) अÛ तǐरत करने वाले कारागार के Ĥाͬधकारȣ, जहां तक संभव हो, ͪवͧभÛन

Ĥवगɟ के बिÛदयɉ को एक हȣ बैच मɅ भेजने से बचɅगे; और

(घ) केवल वहां जहां पǐरिèथǓतयां इसे अपǐरहाय[ बनाती हɇ, वे एèकॉट[ के Ĥभारȣ

अͬधकारȣ को ऐसे बिÛदयɉ के बीच संसचना को ĤǓतबंͬधत करने के ͧलए

ू

èपçट अनदेश

ु

दɅगे।

603. एèकॉट[ के ͧलए आवेदन.- (1) अधी¢क एक जेल से दसरे जेल मɅ अंतरण पर

ू

या Û यायालय को भेजे जाने वाले बिÛदयɉ (ͪवचाराधीन बिÛदयɉ सǑहत) कȧ सर¢ा के ͧलए

ु

अपेͯ¢त Ĥ×येक एèकॉट[ के ͧलए पͧलस अधी¢क को एक पथक ͧलͨखत अÚ य

ु

ृ

्

पे¢ा भेजेगा।

(2) ऐसी अÚ यपे¢ा मɅ एèकॉट[ ͩकये जाने वाले बिÛदयɉ कȧ संÉया और नाम, उनका अपराध

िजसके ͧलए ͧसÙधदोष या अͧभयÈ त

ु

ठहराया गया, दंडादेश, यǑद कोई हो, पव[ दोषͧसिÙध

ू

,

जेल ǐरकॉड[ इ×याǑद, का वण[न होगा, जैसा ͩक अंतरण के ͧलए अपेͯ¢त है और एè कॉट[ कȧ

आवæ यकता होने से, कम से कम बहƣर घंटे पव[ रͪववार और अवकाश को छोड़कर Ĥदƣ

ू

ͩकया जायेगा।

(3) अ×यावæयक मामलɉ मɅ अधी¢क अãप सचना पर एèकॉट[ के ͧलए अÚ य

ू

पे¢ा भेज सकते

हɇ।

604. पवȾपाय

ू

.- (1) अंतरण करने वालȣ कारागार के अधी¢क Ùवारा पͧलस को सɋपे

ु

जाने से पव[ Ǔनàनͧलͨखत Ĥकार के बिÛदयɉ का पण[ ͪववरण सदैव एèकॉट[ दल को Ĥदान

ू

ू

ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(क) बÛ दȣ िजनका कारागार मɅ आचरण खराब है या जो खतरनाक पाये गये हɇ;

(ख) जघÛय अपराधɉ मɅ अंतव[ͧलत बÛ दȣ;

(ग) भारतीय दंड संǑहता (1860 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 224 के

अधीन दंडादेͧशत बÛ दȣ, और वे जो Ǔनकल भागने या Ǔनकल भागने का Ĥयास

करने के ͧलए £ात हɇ; और

(घ) कोई अÛय मह×वपण[ सचना।

ू

ू

(2) जब ऐसे बिÛदयɉ को अÛ तǐरत ͩकया जा रहा हो िजनसे लोगɉ का Ú यान आकͪष[त होने

और उपġव उ× पÛ न होने कȧ संभावना हो, तो िजला कलेÈ टर, पͧलस अधी¢क और कारागार

ु

अधी¢क को अͬĒम सचना दȣ जायेगी।

ू

605. मǑहला वाड[रɉ का उपबंध.- जब कोई मǑहला बÛ दȣ अÛ तǐरत कȧ जाती है, तो

उसके साथ एक मǑहला वाड[न या मǑहला पͧलस कांèटेबल होगी

ु

, लेͩकन उनकȧ उपिèथǓत

अͧभवहन मɅ बÛ दȣ को सरͯ¢त अͧभर¢ा के उƣरदाǓय× व

ु

से पͧलस को मÈ त

ु

ु

नहȣं करती है।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 273

606. अÛ तǐरत बिÛदयɉ कȧ सचना देना

ू

.- (1) अधी¢क एèकॉट[ के Ĥभारȣ अͬधकारȣ

को एक £ापन देगा िजसमɅ भेजे जाने वाले बिÛदयɉ कȧ संÉया, उनके èवाèØय कȧ िèथǓत,

उÛहɅ िजस माग[ से जाना है और भेजे जाने कȧ तारȣख दशा[यी जायेगी।

(2) वह इन सभी Þ यौरɉ को, उनके आगमन कȧ संभाͪवत तारȣख के साथ, ĤाÜ त करने वाले

कारागार के अधी¢क को अͬĒम Ǿप से और यǑद आवæ यक हो, तो ई-मेल या फैÈस Ùवारा

भी भेजेगा।

607. अंतरण से पव[ ĤͩĐया

ू

.- अधी¢क, ͩकसी बÛ दȣ को अÛ तǐरत करने से पव[ू,

उसके संबंध मɅ सभी Ĥͪविçटयɉ को स×याͪपत करेगा और वारंट के पीछे अंतरण का Ǔनदश

ȶ

देने वाले आदेश कȧ संÉया और तारȣख और अंतरण कȧ तारȣख को Ĥमाͨणत करेगा।

608. बÛ दȣ कȧ सàपͪƣ का Ĥेषण.- (1) ͩकसी बÛ दȣ के अंतरण पर, Ĥेͪषत करने

वालȣ कारागार का जेलर या अधी¢क, बÛ दȣ कȧ संपͪƣ कȧ एक सची

ू

, तीन ĤǓतयɉ मɅ तैयार

करवाएगा जैसा ͩक ͧसÙधदोष रिजèटर मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया गया है, और संपͪƣ के ͧलए

एèकॉट[ के Ĥभारȣ अͬधकारȣ के हèता¢र ĤǓतपण[ पर रसीद के Ǿप मɅ ĤाÜत करेगा।

(2) दसरȣ ĤǓत और ती

ू

सरȣ ĤǓत ĤǾप, िजनमɅ से दसरȣ ĤǓत को Ĥेषण कारागार के जेलर

ू

Ùवारा हèता¢ǐरत, ͩकया जाए संपͪƣ के साथ, ĤाÜतकता[ कारागार को सɋपने के ͧलए एèकॉट[

के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को Ǒदया जाएगा, जहां दसरȣ ĤǓत सची ĤǓतधाǐरत और फाइल कȧ

ू

ू

जायेगी।

(3) तीसरȣ ĤǓत ĤाÜतकता[ कारागार के जेलर Ùवारा हèता¢ǐरत कȧ जाएगी और एèकॉट[ के

Ĥभारȣ अͬधकारȣ को सɋप दȣ जाएगी।

(4) यǑद नकदȣ, आभषण या संपͪƣ मɅ को

ू

ई अंतर पाया जाता है, तो इसकȧ त×काल सचना

ू

Ĥेषण कारागार के अधी¢क को दȣ जायेगी जो मामले कȧ जांच शǾ करेगा

ु

609. बिÛदयɉ के साथ भेजे जाने वाले दè तावेज.- Ĥ×येक अÛ तǐरत बÛ दȣ से संबंͬधत

Ǔनàनͧलͨखत दèतावेज ĤाÜत करने वाले कारागार के अधी¢क को Ĥदƣ करने के ͧलए

एèकॉट[ के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को Ǒदये जायɅगे, अथा[त्:-

(क) उसका/उसके मल वारंट या सà य

ू

क Ǿप से पç ठां

्

ृ

ͩकत वारंट;

(ख) सपद[गीकार Û या

ुु

यालय के Ǔनण[य कȧ एक ĤǓत, यǑद उपलÞध हो, बÛ दȣ Ùवारा

कȧ गयी ͩकसी भी याͬचका पर ͩकसी अपील Û यायालय और सरकार का

आदेश;

(ग) उसका वƣ पğ

ृ

;

(घ) उसकȧ पǐरहार शीट, यǑद कोई हो;

(ङ) उसकȧ मेͫडकल केस शीट;

(च) बÛ दȣ से संबंͬधत सभी Ǔनजी संपͪƣ कȧ दोहरȣ और Ǔतहरȣ सͬचयां

ू

; और

(छ) बÛ दȣ के साथ भेजे गए वè ğ, ǒबछौना और अÛय सरकारȣ संपͪƣ कȧ सची।

ू

274 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

610. उपािज[त पǐरहार.- (1) पव[वतȸ

ू

मास के अंत तक Ĥ×येक अÛ तǐरत बÛ दȣ Ùवारा

उपािज[त पǐरहार कȧ कल

ु

माğा उसके वƣ पğ

ृ

, पǐरहार शीट और वारंट पर पçठांͩकत कȧ

ृ

जायेगी, और Ĥͪविçटयां अधी¢क Ùवारा हèता¢ǐरत कȧ जायɅगी।

(2) अÛ तǐरत करने वाले कारागार का जेलर उƣरदायी होगा ͩक उपरोÈत जानकारȣ सà यक ्

Ǿप से और सहȣ ढंग से Ĥदƣ कȧ गयी है और बिÛदयɉ के साथ आने वाले सभी दèतावेज

सहȣ ढंग से भेजे गये हɇ।

611. Ĥेषण से पव[ बिÛदयɉ कȧ तलाशी

ू

.- Ĥेषण से पव[ Ĥ× ये

ू

क बÛ दȣ कȧ उप-जेलर

और एè कॉट[ दल कȧ उपिèथǓत मɅ तलाशी लȣ जायेगी।

612. याğा मɅ भोजन और वè ğɉ कȧ आपǓत[

ू

.- (1) ͪवचाराधीन बÛ दȣ के मामले मɅ

अͧभवहन के दौरान अपने Ǔनजी वè ğ पहनने कȧ अनमǓत दȣ जाएगी। जब भी ͩकसी

ु

बÛ दȣ

के Ǔनजी वè ğ नçट कर Ǒदये गये हɇ, तो उसे अंतरण पर, सरकारȣ å यय पर ͧसͪवͧलयन

वè ğ उपलÞध कराये जायɅगे।

(2) समè त ͪवचाराधीन बिÛदयɉ को Ǔनवा[ह भ× ता सरकार Ùवारा Ǔनधा[ǐरत दर पर Ǒदया

जायेगा, िजसका वहन जेल ͪवभाग Ùवारा ͩकया जायेगा।

613. एèकॉट[ अͬधकारȣ का कत[å य.- (1) एèकॉट[ का Ĥभारȣ अͬधकारȣ यह देखेगा ͩक

बÛ दȣ बाहरȣ å यिÈतयɉ के साथ संवाद न करɅ और अͧभवहन के दौरान उÛहɅ अपने ͧमğɉ या

नातेदारɉ से नकदȣ सǑहत ĤǓतͪषÙध वèतएं ĤाÜत करने का कोई अवसर न ͧमले। अͧभवहन

ु

अवͬध के दौरान, बÛ दȣ को अपने Ǔनजी वè ğɉ के अǓतǐरÈ त कोई नकदȣ, आभषण या अÛय

ू

Ǔनजी संपͪƣ को संभालने कȧ अनमǓत

ु

नहȣं दȣ जायेगी।

(2) यǑद एèकॉट[ के Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ ओर से कत[åय का कोई भंग या उपे¢ा देखी जाती

है, तो ĤाÜत करने वाले कारागार का अधी¢क कारागार महाǓनरȣ¢क को एक ǐरपोट[ भेजेगा।

614. मǑहला और ͩकशोर बिÛदयɉ कȧ अͧभर¢ा.- अͧभवहन के दौरान, मǑहला और

ͩकशोर बिÛदयɉ को वयèक पǽष बिÛदयɉ से अलग रखा जायेगा।

ु

615. अͧभवहन के दौरान तलाशी.- बिÛदयɉ कȧ अͧभवहन के दौरान अͧभवहन के

भारसाधक अͬधकारȣ Ùवारा ĤǓतǑदन तलाशी लȣ जायेगी।

616. रेल Ùवारा अंतरण.- (1) बिÛदयɉ को, जहां रेल Ùवारा याğा कȧ सͪवधाएं

ु

उपलÞ ध हɇ, सामाÛ यत: रेल Ùवारा अÛ तǐरत ͩकया जायेगा, और बिÛदयɉ और वाड[र, यǑद कोई

Ĥभारȣ हो, का ͩकराया रेलवे वारंट मɅ सिàमͧलत ͩकया जायेगा। आवास उपलÞध कराये जाने

कȧ सͪवधा Ǔनàनतम Įेणी कȧ होगी।

ु

(2) बिÛदयɉ और कम[चाǐरवंद के ͧलए रेलवे वारंट जारȣ

ृ

करना जेल अधी¢क के ͪववेक पर

Ǔनभ[र होगा।

(3) जब बिÛदयɉ को रेल Ùवारा अÛ तǐरत ͩकया जाना हो, तो अͧभवहन मɅ उनकȧ सरͯ¢त

ु

अͧभर¢ा और आवæयक आवास के Ĥावधान के ͧलए रेलवे Ĥाͬधकाǐरयɉ के साथ उͬचत

åयवèथा करने कȧ ͸िçट से पͧलस को Ĥेषण कȧ आशǓयत तारȣ

ु

ख और घंटे कȧ समय पर

सचना दȣ जायेगी।

ू

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 275

617. सड़क Ùवारा अंतरण.- (1) पͧलस एèकॉट[ दल

ु

, जो सड़क माग[ से बिÛदयɉ को

ले जा रहȣ है, कम दरȣ के ͧलए भी आवæयक वाहन उपलÞ ध

ू

करायेगी।

(2) बिÛदयɉ कȧ सर¢ा और संर¢ा को Úयान मɅ रखते हए

ु

ु, पͧलस मागɟ और ǽक

ु

ने के

èथानɉ कȧ पहले से हȣ Ǿपरेखा बनायेगी और अͧभवहन के दौरान ͩकसी भी दघ[टना कȧ

ु

सचना उस कारागार के अधी¢क को तरंत दȣ जानी चाǑहये जहां से

ू

ु

बÛ दȣ को ले जाया गया

है।

618. बÛ दȣ के बीमार होने पर ĤͩĐया.- (1) यǑद, सड़क माग[ से ऐसे अंतरण के

दौरान, कोई बÛ दȣ इतना बीमार हो जाता है ͩक अपनी याğा जारȣ रखने मɅ असमथ[ हो तो

उसे ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा उपचार के ͧलए Ǔनकटतम अèपताल, या ͩकसी ऐसे èथान पर

ले जाया जाएगा जहां कोई साव[जǓनक अè पताल हो।

(2) पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[ तरंत Ĥेषण कारागार के अधी¢

ु

क को और उस कारागार के

अधी¢क को दȣ जायेगी जहां बÛ दȣ को ले जाया जा रहा था।

619. अͧभवहन मɅ बÛ दȣ कȧ म× य

ृ

ु कȧ दशा मɅ ĤͩĐया.- (1) जब ͩकसी बÛ दȣ कȧ

अͧभवहन मɅ म×य हो जाती है

ृ

ु

, तो एèकॉट[ का Ĥभारȣ अͬधकारȣ तरंत Ǔनकटतम पͧलस

ु

ु

èटेशन को पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[ देगा, जो त× पæ चात काय[

्

पालक मिजèĚेट को सͬचत

ू

करेगा।

(2) काय[पालक मिजèĚेट मामले कȧ जांच करेगा और अपनी ǐरपोट[ सीधे महाǓनरȣ¢क को

सɋपेगा और शव के Ǔनपटान कȧ åयवèथा करेगा।

(3) एèकॉट[ का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ͩकसी बÛ दȣ कȧ म× य

ृ

ु कȧ सचना तरंत उस कारागार के

ू

ु

अधी¢क को जहां बÛ दȣ को अÛ तǐरत ͩकया जा रहा था, और अÛ तǐरत करने वाले कारागार

के अधी¢क को भी देगा।

(4) अÛ तǐरत करने वाले कारागार का अधी¢क, मतक बÛ दȣ

ृ

के नातेदारɉ, सरकार और

राçĚȣय मानवाͬधकार आयोग या राजèथान मानवाͬधकार आयोग को बÛ दȣ कȧ म×य कȧ

ृ

ु

सचना देगा।

ू

620. बÛ दȣ के Ǔनकल भागने पर ĤͩĐया.- (1) यǑद, अͧभवहन के दौरान, कोई बÛ दȣ

Ǔनकल भागता है, तो अͧभवहन के Ĥभारȣ अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनकटतम पͧलस èटेशन को तरंत

ु

ु

सचना दȣ जायेगी ताͩक वे

ू

बÛ दȣ को पनु: पकड़ने के ͧलए कदम उठा सकɅ ।

(2) िजस कारागार मɅ बÛ दȣ को ले जाया जा रहा था, उसके अधी¢क को और अÛ तǐरत

करने वाले कारागार के अधी¢क को भी Ǔनकल भागने कȧ सचना दȣ जायेगी

ू

, और अÛ तǐरत

करने वाले कारागार का अधी¢क बÛ दȣ कȧ पव[ आशंका के ͧलए ͪवǑहत उपाय करेगा।

ू

(3) ऐसे बÛ दȣ को पनः पकड़े जाने पर उस कारागार मɅ भेज Ǒदया जाएगा जहां से उसे मल

ु

ू

Ǿप से अÛ तǐरत ͩकया जा गया था और यǑद उसे तरंत पन

ु

ु: नहȣं पकड़ा जाता है, तो बÛ दȣ

और बÛ दȣ कȧ संपͪƣ से संबंͬधत वारंट और अÛय दèतावेज उस जेल को लौटा Ǒदये जायɅगे

जहां से उसे अÛ तǐरत ͩकया गया था।

276 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

621. अÛ तǐरत बिÛदयɉ का Ĥवेश.- (1) ĤाÜत करने वाले कारागार मɅ आगमन पर,

बिÛदयɉ के Ĥवेश के ͧलए सामाÛय ĤͩĐया का पालन ͩकया जायेगा।

(2) अधी¢क èवयं का समाधान करेगा ͩक बिÛदयɉ कȧ सहȣ संÉया ĤाÜत हई है और

ु

अͧभवहन के दौरान उÛहɅ समुͬचत भोजन और देखभाल Ĥदान कȧ गयी है।

622. बिÛदयɉ के साथ आने वालȣ सͬचयɉ का स× या

ू

पन.- जब ĤाÜतकता[ कारागार के

Ĥाͬधकत कारागार अͬधकारȣ ने è व

ृ

यं का समाधान कर ͧलया है ͩक बÛ दȣ के दèतावेज और

संपͪƣ सहȣ ढंग से ĤाÜत कर लȣ गयी हɇ, तो वह £ापन और संपͪƣ कȧ सची कȧ तीन ĤǓतयɉ

ू

पर ĤǓतहèता¢र करेगा और उÛ हɅ सरकारȣ लागत पर जारȣ ͩकये गये ͩकसी भी वè ğ और

वèत के साथ अÛ त

ु

ǐरत करने वाले कारागार को लौटा देगा।

623. पğ-लेखन के मामले मɅ सͪवधाएं

ु

.- कारागार अधी¢क के ͪववेक पर बिÛदयɉ को

अंतरण से पव[ और पæ चा

ू

त पǐरवार को पğ ͧलखने कȧ ͪवशेष सͪवधाएं को दȣ जा सकɅ गी।

्

ु

अÚ याय 25

जेलɉ का Ǔनरȣ¢ण

624. जेलɉ का Ǔनरȣ¢ण.- Ǔनरȣ¢ण, कारागार के बिÛदयɉ कȧ िèथǓत और कारागार

कम[चाǐरवंद कȧ काय[ िèथǓतयɉ मɅ सधार करने मɅ मह×वपण[

ृ

ु

ू

भͧमका Ǔनभाते हɇ और यह

ू

सǓनिæचत करने के ͧलए एक मह×वपण[ उपकरण है ͩक कारागार कम[चाǐरवंद लाग Ǔनयमɉ

ु

ू

ू

ृ

और ͪवǓनयमɉ के अनसार सÉती से काय[ कर रहे हɇ और कारागार

ु

अंत:वाͧसयɉ से संबंͬधत

मामलɉ से संबंͬधत सभी अͧभलेखɉ का ससंगत Ǔनयमɉ के अनसार

ु

ु

अनरͯ¢त

ु

और अÙयतन

ͩकये जाते हɇ।

625. Ǔनरȣ¢ण के Ĥकार.- Ǔनरȣ¢ण दो Ĥकार के होते हɇ, अथा[त्:-

(क) अनौपचाǐरक Ǔनरȣ¢ण; और

(ख) औपचाǐरक Ǔनरȣ¢ण।

626. अनौपचाǐरक Ǔनरȣ¢ण का संचालन.- (1) जेल ͪवभाग के जेल अधी¢क और

उससे ऊपर कȧ रɇक के Ĥ×येक अͬधकारȣ Ùवारा, जैसे और जब भी वे अपने आͬधकाǐरक

कत[åयɉ का Ǔनव[हन करते हए जेल का दौरा करते हɇ

ु

, अनौपचाǐरक Ǔनरȣ¢ण ͩकये जायɅगे।

(2) आगंतकु अͬधकारȣ एक अनौपचाǐरक Ǔनरȣ¢ण ǐरपोट[ तैयार करेगा, िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत

सिàमͧलत हɉगे, अथा[त्:-

(क) सर¢ा एवं Ĥकाश åयवèथा

ु

;

(ख) भोजनालय और कɇ टȣन सͪवधाएं

ु

;

(ग) कम[चाǐरवंदृ के ǐरÈ त पदɉ कȧ िèथǓत;

(घ) ͬचͩक×सा सͪवधाएं

ु

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 277

(ङ) बिÛदयɉ कȧ संÉया;

(च) समè त जेल भवन;

(छ) बिÛदयɉ से मलाकात

ु

;

(ज) कारागार कम[चाǐरवंद कȧ ͧशकायतɅ

ृ

;

(झ) कारागार मÉयालय मɅ लंǒबत मामले

ु

;

(ञ) मǑहला बÛ दȣ और ͧशशु;

(ट) बÛ दȣ Ĥबंधन सॉāटवेयर या वीͫडयो कांĥɅ ͧसंग सͪवधा

ु

; और

(ठ) कोई अÛय ĤशासǓनक मÙदे।

ु

627. औपचाǐरक Ǔनरȣ¢णɉ का संचालन.- (1) Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ, जो सरकार Ùवारा

नामǓनǑद[ç ट ͩकया जाये, Ùवारा ͪवè तृत औपचाǐरक Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा।

(2) Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ, Ǔनरȣ¢ण काया[िÛवत करने के दौरान कारागार मɅ Û यूनतम दो राǒğ

और दो Ǒदन å यतीत करेगा।

(3) Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ Ǔनàनͧलͨखत को सिàमͧलत करते हए एक ͪवèतत Ǔनरȣ¢ण ǐरपोट[

ु

ृ

तैयार करेगा, अथा[त्:-

(क) पव[ Ǔनरȣ¢ण ǑटÜ प

ू

ण पर Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा

ु

ͩकये गये संĤे¢णɉ या जारȣ

ͩकये गये Ǔनदेशɉ के अनपालन पर ǑटÜपͨणयां

ु

;

(ख) अनसͬचत वास

ुू

सͪवधा

ु

और वाèतͪवक कारागार जनसंÉया;

(ग) कम[चाǐरवंद कȧ ǐरिÈत कȧ िèथǓत

ृ

;

(घ) Ǒदन और राǒğ के दौरान सर¢ा और Ĥकाश åयवèथा या जेनरेटर सेट

ु

;

(ङ) जेल अलाम[ Ĥणालȣ;

(च) भोजनालय और कɇ टȣन सͪवधाएं

ु

;

(छ) बिÛदयɉ के ͧलए सा¢ा× कार सͪव

ु

धाएं;

(ज) भÖ डारगहृ;

(झ) कारागार अंत:वाͧसयɉ के ͧलए जेल अͧभलेख बनाये रखना;

(ञ) पैरोल, पǐरहार और समय से पव[ छोड़े जाने आǑद से संबंͬधत अͧभलेख

ू

;

(ट) मǑहला बÛ दȣ और ͧशशु;

(ठ) ͬचͩक×सा सͪवधाएं

ु

;

(ड) जेल मɅ काय[ के अवसर;

(ढ) पǐरहार Ĥणालȣ;

(ण) बिÛदयɉ कȧ मजदरȣू;

(त) पèतकालय

ु

;

(थ) पानी और मलवहन सͪवधाओं सǑहत बैरक मɅ è वा

ु

è Ø यकर पǐरिèथǓतयां;

(द) आमोद-Ĥमोद संबंधी सͪवधाएं या खेल

ु

-कदू या धाͧम[क गǓतͪवͬधयां या

आÚयाि×मक गǓतͪवͬधयां;

(ध) जेल फाम[;

278 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(न) जेल उÙयोग या काय[शाला;

(प) कारागार पंचायत;

(फ) उÍच सर¢ा वाड[

ु

;

(ब) उÍच जोͨखम बÛ दȣ;

(भ) कàÜयटरȣकरण या वीͫडयो

ू

कॉÛĥɅ ͧसंग सͪवधा या सीसीटȣवी और अÛय

ु

इलेÈĚाǓनक Ǔनगरानी Ĥणालȣ;

(म) कारागार कम[चाǐरवंद कॉलोनी या वाड[र लाइन आǑद

ृ

;

(य) कारागार कम[चाǐरवंद

ृ

से मलाकात

ु

;

(यक) कारागारɉ, बिÛदयɉ और कम[चाǐरवंद से संबंͬधत अÛय ĤशासǓनक मामले

ृ

; और

(यख) कम[चाǐरवंद का कã या

ृ

ण।

(4) औपचाǐरक Ǔनरȣ¢ण मɅ Ǔनàनͧलͨखत पर कȧ गयी कार[वाई ǐरपोट[ (एटȣआर) सिàमͧलत

होगी,- (क) ͧशकायत ĤǓततोष बैठक, यǑद कोई हो; और

(ख) कɇ टȣन Ĥबंधन।

628. अध[वाͪष[क Ǔनरȣ¢ण.- (1) Ĥ×येक कɅ ġȣय जेल या िजला जेल या उपलÞध-जेल

या ओपन एयर (खला

ु

) कɇ प या मǑहला जेल का वष[ मɅ दो बार Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा,

िजनमɅ से कम से कम एक ऐसा Ǔनरȣ¢ण कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा Ĥाͬधकत ͩकसी

ु

ृ

अͬधकारȣ Ùवारा काया[िÛवत ͩकया जायेगा।

(2) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख Ĥ×येक वष[

ु

15 जनवरȣ तक ͪवͧभÛन जेलɉ के ͧलए Ǔनरȣ¢ण

अͬधकाǐरयɉ कȧ अͬĒम ǓनयिÈत करɅगे।

ु

629. अनपालना ǐरपोट[

ु

.- (1) Ǔनरȣ¢ण ǐरपोट[ मɅ कȧ गई ǑटÜपͨणयɉ कȧ अनपालना के

ु

ͧलए Ǔनदेशालय के Ĥमख संबंͬधत जेल अधी¢क को Ǔनदेश जारȣ करɅगे।

ु

(2) Ǔनरȣ¢ण ǑटÜ पण पर जारȣ Ǔनदेशɉ कȧ अनपालना ǐरपोट[ संबंͬध

ु

त जेल अधी¢क Ùवारा

अगले Ǔनरȣ¢ण से पव[ Ĥèतत कȧ जायेगी।

ू

ु

(3) Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ अपनी ǐरपोट[ मɅ ͪपछलȣ Ǔनरȣ¢ण ǐरपोट[ मɅ उठाये गये ǒबंदओं या

ु

ǑटÜपͨणयɉ पर जेल अधी¢क Ùवारा अनपालना या ĤǓतͩĐया के बारे मɅ एक पैराĒाफ

ु

ͧलखेगा।

630. वाͪष[क Ǔनरȣ¢ण.- (1) Ǔनदेशालय Ĥमख या उसके Ùवारा Ĥाͬधकत कोई अÛय

ु

ृ

अͬधकारȣ राÏय कȧ सभी जेलɉ का वष[ मɅ कम से कम एक बार Ǔनरȣ¢ण करेगा।

(2) यह आबंटन भी Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा Ĥ×येक वष[

ु

15 जनवरȣ तक अͬĒम Ǿप से

ͩकया जायेगा।

अÚ याय 26

अͧभर¢णीय Ĥबंध

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 279

631. Ǔनबɍधन, सधार और पनवा[स

ु

ु

.- (1) अंत:वाͧसयɉ कȧ सरͯ¢त अͧभर¢ा कारागार

ु

का Ĥाथͧमक उƣरदाǓय× व होगा और अͧभर¢ा कȧ संरचना के भीतर सधार और पनवा[स के

ु

ु

समĒ उÙदेæय को आगे बढ़ाया जायेगा।

(2) इसके अǓतǐरÈ त, कारागार अͧभर¢ा मɅ बंǑदयɉ के बÛ दȣकरण कȧ ĤͩĐया के अधीन मानव

के Ǿप मɅ बिÛदयɉ के मलभत अͬधकारɉ पर कछ Ǔनबɍधन सिàमͧलत हɇ

ू

ू

ु

, िजनसे बिÛदयɉ को

गजर

ु

ना अपेͯ¢त है।

632. सर¢ा और अͧभर¢ा

ु

.- कारागारɉ मɅ सर¢ा और अͧभर¢ा के संबंध मɅ मानक

ु

Ǔनà नानसार Ǒदये गये हɇ

ु

:-

(i)

Ĥ×येक कारागार कȧ ͪवǓनǑद[ç ट आवæयकताओं के अनसार सर¢ा अÚ य

ु

ु

ुपाय

अपनाये जायɅगे,

(ii)

Ĥ×येक कारागार पǐरसर के चारɉ ओर ͪवसंĐͧमत जोन के Ǿप मɅ एक विज[त

¢ेğ ('आउट-ऑफ बाउÖ ड' ¢ेğ) का सीमांकन 70 मीटर होगा,

(iii) सरͯ¢त दȣवारɅ

ु

, भवन Ùवार, बैरक, कोठरȣ, अèपताल ¢ेğ और अÛय èथान,

इनका दैǓनक Ǔनरȣ¢ण और कारागार भवनɉ और पǐरसरɉ का उͬचत रखरखाव

करना,

(iv) कारागार के भीतर और आसपास अÍछȤ रोशनी कȧ å यवè था,

(v) सभी आने और जाने वाले बिÛदयɉ, वèतओं और वाहनɉ कȧ गहन तलाशी कȧ

ु

å यवè था। सभी कारागार अनभागɉ और उप

ु

è करɉ कȧ दैǓनक तलाशी और

काͧलक औचक तलाशी,

(vi) बिÛदयɉ के संचालन पर Ǔनयंğण के ͧलए एक सेÛ Ěल-पाइÛ ट (केÛġ ǒबÛदु)

मॉǓनटǐरंग,

(vii) ĤǓतͪषÙध वèतओं के Ǔनयंğण कȧ गहन Ĥणालȣ

ु

,

(viii) बिÛदयɉ कȧ गणना कȧ गहन Ĥणालȣ,

(ix) ताले, चाǒबयां, हथकड़ी और अÛय सर¢ा उपè क

ु

रɉ कȧ अͧभर¢ा और Ǔनयंğण

और Ǔनरȣ¢ण, सभी सर¢ा उपè क

ु

रɉ के अनर¢ण और सेवा कȧ एक Ĥणालȣ

ु

,

(x) औज़ारɉ और उपè करɉ कȧ अͧभर¢ा, Ǔनयंğण, Ǔनरȣ¢ण और गणना कȧ एक

Ĥणालȣ,

(xi) दघ[टना कȧ रोकथाम और

ु

Ǔनकल भागने, बलवा, हमले और आग जैसी आपात

िèथǓतयɉ के दौरान आवæयकताओं को पण[ करने कȧ एक Ĥणालȣ

ू

,

(xii) अÊ Û यायध Ǔनयंğण

ु

, Èवाट[र गाड[, मैगजीन और आयध अßयास कȧ एक

ु

Ĥणालȣ,

(xiii)

कम[चाǐरवंद और उपè क

ृ

रɉ के ͧलए उͬचत मानक अपनाकर पया[Ü त संर¢ण

और सर¢ा अÚ य

ु

ुपाय और काय[कारȣ काͧम[कɉ Ùवारा उनका काͧलक परȣ¢ण

और Ǔनरȣ¢ण,

280 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(xiv) बिÛदयɉ कȧ मेल को सɅसर करने और सा¢ा× कारɉ कȧ जांच करने कȧ Ĥभावी

Ĥणालȣ,

(xv) जहां भी आवæयक हो, èथानीय आसचना शाखाओं का उपयोग करना और

ू

कारागार के भीतर जानकारȣ एकğ करने के ͧलए एक आसचना Ĥणालȣ बनाये

ू

रखना,

(xvi) कारागार के भीतर सर¢ा के ͩकसी भी उãलं

ु

घन के ͧलए Ĥभावी Ǿप से

मॉनीटर करने और कड़ी Ǔनगरानी बनाये रखने के ͧलए Èलोज सͩक[ ट

टेलȣͪवजन Ĥणालȣ और अÛय इलेÈĚाǓनक उपè करɉ का è थापन,

(xvii) कारागार के भीतर और बाहर ͸िçट रखने के ͧलए, जहां भी आवæयक हो,

Ǔनगरानी टावरɉ का Ǔनमा[ण ͩकया जाना और सच[लाइट और दरबीन उपलÞध

ू

करवाना,

(xviii) बिÛदयɉ के बीच ͪवèफोटकɉ और è वापक पदाथɟ का पता लगाने के ͧलए गहन

तलाशी कȧ Ĥणालȣ,

(xix) कारागार के भीतर और एक कारागार से दसरे कारागार तक Ĥभावी संपक[

ू

Ĥणालȣ और इंटरकॉम èथाͪपत करना,

(xx) कारागार भवन को आम जनता के ͧलए यथासंभव दग[ुम ¢ेğ बनाते हएु और

साथ हȣ अǓतचार को भी रोकने के ͧलए, Ĥ×येक कारागार मɅ एक दसरȣ सर¢ा

ू

ु

दȣवार सिÛनͧम[त करना,

(xxi) बेहतर गæत के ͧलए मÉय दȣवारɉ के भीतर और बाहर एक अÍछȤ सड़क

ु

,

(xxii) सर¢ा कȧ अनदेखी ͩक

ु

ये ǒबना, सहज बातचीत और मानवीय गǐरमा

सǓनिæचत करने के ͧल

ु

ए ÚवǓन अवशोषण वाला एक आधǓनक सा¢ा× का

ु

र

क¢,

(xxiii) सर¢ा आवæयकताओं के आधार पर बिÛदयɉ का Ĥभावी Ǿप से पथÈकरण

ु

ृ

,

(xxiv) ͩकसी भी अͪĤय घटना के बारे मɅ कारागार कम[चाǐरवंदृ, जनता और आसपास

के पͧलस èटेशनɉ को सतक[ करने के ͧलए हाई ͪपच सायरन का è था

ु

पन,

(xxv) ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ अĤͧशͯ¢त काͧम[कɉ को कारागार के भीतर सर¢ा

ु

Ĥयोजनɉ के ͧलए ǓनयÈ त

ु

नहȣं ͩकया जाना, और

(xxvi) सर¢ा Ôयटȣ मɅ विÙध करने के ͧलए इलेÈĚाǓनक

ु

ू

ृ

गैजेÒस का उपयोग ͩकया

जायेगा।

633. गाड[ è थापन.- (1) Ĥ×येक कारागार मɅ एक सर¢ा संè था

ु

पन होगा, जो बिÛदयɉ,

कारागार पǐरसर, गेट कȧ सर¢ा और उÛहɅ सɋपे ग

ु

ये ͩकसी भी अÛय कत[åय को काया[िÛवत

करने के ͧलए उƣरदायी होगा।

(2) गाड[ è थापन मɅ चĐानĐम से अपने कत[åयɉ का पालन करने वाले वाड[र सिàमͧलत हɉगे।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 281

634. ǐरजव[ गाड[.- (1) ǐरजव[ गाड[ को कारागार मɅ ͩकसी भी आपात िèथǓत से

Ǔनपटने के ͧलए आनकिãपक Ǒदनɉ पर उपयोग होने वाले दो समहɉ मɅ ͪवभािजत ͩकया

ु

ू

जायेगा, उÛहɅ तेज गǓत कȧ सͪवधाओं के साथ

ु

सचेत रखा जायेगा और ǐरजव[ गाड[ का

उपयोग केवल उसके ͪवǓनǑद[çट कत[åयɉ के ͧलए ͩकया जायेगा।

(2) यथासंभव, ǐरजव[ गाड[ का चयन यवा वाड[रɉ मɅ से ͩकया जायेगा और वे ×वǐरत ĤǓतͩĐया

ु

टȣम के Ǿप मɅ काय[ करɅगे।

635. ǐरजव[ गाड[ कȧ कमान.- Ǒदन और राǒğ के दौरान ǐरजव[ गाड[ सदैव ͩकसी

अͬधकारȣ के कमान मɅ होगी।

636. ǐरजव[ गाड[ के आयध और गो

ु

ला-बाǾद.- ǐरजव[ गाड[ काͧम[क आवæयक आधǓनक

ु

शèğ जैसे ͪपèतौल, काबा[इन, सेãफ लोͫडंग राइफल (एस.एल.आर.), पंप एÈशन गन और

Ĥाͬधकत गणवƣा कȧ रबर बलेट

ृ

ु

ु

, Üलािèटक बलेट और जीͪवत गोला

ु

-बाǾद अपने साथ रखɅगे

िजससे ͩक आपात िèथǓत मɅ इनका उपयोग ͩकया जा सके।

637. ǐरजव[ गाड[ का Ĥͧश¢ण और सतक[ ता.- अधी¢क को åयिÈतगत Ǿप से èवयं

का समाधान करना होगा ͩक ǐरजव[ गाड[ हर समय उͬचत Ǿप से Ĥͧशͯ¢त, ससिÏजत और

ु

सतक[ है। जब ǐरज़व[ गाड[ तैनात ͩकया जाता है, तो उसके अधीन Ĥ×येक åयिÈत Ĥाͬधकत

ृ

गोला-बाǾद साथ रखेगा।

638. ǐरजव[ गाड[ Ùवारा आयध और गोला

ु

-बाǾद का ĤबÛ ध.- जब गाड[ के एक समह

ू

को भारमÈ त

ु

ͩकया जाता है, तो सभी आयध और गोला

ु

-बाǾद भारमोचन करने वाले गाड[ को

सɋप Ǒदये जायɅगे। कमान मɅ ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र (ǐरजव[ गाड[) आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद को

सहȣ तरȣके से सɋपने के ͧलए उƣरदायी होगा।

639. ǐरजव[ गाड[ कȧ संÉ या और अवͬध.- (1) समè त जेलɉ मɅ, Ǔनàनͧलͨखत मान के

अनसार ǐरजव[ वाड[र गाड[ हɉगे

ु

:-

मÉ य

ु

वाड[र

वाड[र

केÛ ġȣय जेलɅ

02

20

िजला जेलɅ और ͪवशेष जेलɅ

01

10

उपलÞध-जेलɅ

01

05

(2) ǐरज़व[ गाड[ के वाड[र पǽष या मǑहला हɉगे

ु

, िजÛहɅ ͪवशेष Ǿप से ͫĜल और आÊनेयाèğɉ के

उपयोग मɅ उनकȧ द¢ता के ͧलए चना जायेगा।

ु

(3) ǐरजव[ गाड[ मɅ वाड[र का काय[काल छह मास कȧ कालावͬध के ͧलए होगा।

(4) ǐरजव[ गाड[ आपातकालȣन या अǓत आवæयक िèथǓत मɅ अèपताल के बाहर भी सर¢ा

ु

Ôयटȣ करेगा।

ू

640. ǐरजव[ गाड[ कȧ त× परता.- ǐरजव[ गाड[ ͩकसी भी गǓतͪवͬध कȧ सचना पर परȣ

ू

ू

तरह से सशèğ और ससिÏजत होकर आने के ͧलए हर समय तैयार रहɅगे

ु

, यǑद ͩकसी भी

282 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ͪवġोह को दबाने या Ǔनकल भागने के ͩकसी भी संयÈत Ĥयास को रोकने के ͧलए उनकȧ

ु

सेवाओं कȧ आवæयकता हो और पǽषɉ को

ु

.303 राइफल या अÛय उÛनत संèकरण राइफलɉ

से लैस होना चाǑहए।

641. ǐरजव[ गाड[ को जेल पǐरसर छोड़ने कȧ अन£ा

ु

.- (1) जेलर के साथ-साथ ǐरजव[

मÉ य

ु

वाड[र कȧ यह देखने कȧ िजà मेदारȣ होगी ͩक त×काल कार[वाई के ͧलए उपलÞध ǐरजव[

मɅ वाड[र कȧ संÉया पव[गामी Ǔनयम मɅ Ǔनयत संÉया से कभी भी कम नहȣं हो

ू

।

(2) ͩकसी ǐरजव[ गाड[ को, जेल पǐरसर छोड़ने कȧ अन£ा Ǒदये जाने या अनपिèथǓत कȧ

ु

ु

छÒटȣ Ǒदये जाने कȧ दशा मɅ

ु

, जेलर वाड[रɉ के सामाÛय Ǔनकाय से ĤǓतè थानी उपलÞ ध करने

कȧ åयवèथा करेगा, और जब ये ĤǓतè थानी ǐरजव[ गाड[ पर काय[ करɅगे, तब तक वे ǐरजव[ के

ͧलए Ǔनयमɉ का हर मामले मɅ सÉती से पालन करɅगे।

642. ǐरजव[ गाड[ का Ĥभारȣ अͬधकारȣ.- ǐरजव[ गाड[ एक मÉ य

ु

वाड[र के अधीन हɉगे,

जो अधी¢क Ùवारा चने गए अनसार ͫĜल मɅ परȣ तरह से द¢ होगा।

ु

ु

ू

643. ǐरजव[ गाड[ के अǓतǐरÈ त कत[å य.- इन Ǔनयमɉ मɅ अÛयğ ͪवǑहत कत[åयɉ के

अǓतǐरÈ त, ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र का यह कत[åय होगा ͩक,-

(i)

जेल कȧ सर¢ा और बिÛदयɉ कȧ सरͯ¢त अͧभर¢ा के ͧल

ु

ु

ए जेलर और

अधी¢क के Ĥाͬधकार के अÚ यधीन समè त आवæयक åयवèथाएं करना;

(ii)

ͪवͧभÛ न चौͩकयɉ, ͪपकेÒस और वाड[रɉ के ͧलए आदͧमयɉ को åयविèथत और

तैनात करना;

(iii) आयधागार और उसकȧ सामĒी का Ĥभार रखना

ु

, और इस बात के ͧलए

उƣरदायी होना ͩक उससे संबंͬधत ͪवǓनयमɉ के ĤǓत और सभी आयधɉ

ु

कȧ

देखभाल, अͧभर¢ा, साफ-सफाई और त×काल उपयोग के ͧलए त×परता आǑद

का सÉती से अनपालना क

ु

रना;

(iv) ĤाÜत और å यय ͩकए गए गोला-बाǾद के è टॉक का लेखा रखना;

(v) वाड[र गाड[ कȧ द¢ता बनाये रखना;

(vi) Ĥ×येक वाड[र को कम से कम आधे घंटे कȧ ͫĜल देते हयेु, सभी वाड[रɉ को

Ĥ× येक सÜताह मɅ एक Ǒदन ͫĜल कराया जाएगा;

(vii) ͫĜल से अनपिèथत रहने वाले Ĥ×येक वाड[र कȧ ǐरपोट[ करना

ु

;

(viii) अधी¢क Ùवारा आदेͧशत ͩकसी भी दंडादेश ͫĜल को Ĥभावी बनाना;

(ix) यह देखना ͩक कोई भी वाड[र सà यक Ĥाͬधकार के ǒबना जेल पǐरसर

्

से

अनपिèथत न रहे और इस

ु

संबंध मɅ उãलंघन करने वाले Ĥ×येक वाड[र को

अनपिèथǓत कȧ अवͬध बताते हए

ु

ु

ǐरपोट[ करना;

(x) यह देखना ͩक सभी वाड[र Ôयटȣ के दौरान सदैव उͬचत Ǿप से

ू

वदȹ मɅ हɇ, और

हर उस å यिÈ त जो उͬचत वदȹ मɅ न हो उसके बारे मɅ ǐरपोट[ करना और यह

भी देखना ͩक Ǔनयमɉ का कठोरता से अनपालना

ु

ͩकया जाता है;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 283

(xi) यह देखना ͩक गाड[-Ǿम साफ-सथरा रखा जाता है

ु

, और ǒबèतरɉ को उͬचत Ǿप

से åयविèथत ͩकया जाता है, और इसके ͧलए आपǓत[ कȧ गई लाइटɅ जलती

ू

रहɅ और ͩकसी भी खराबी के बारे मɅ तरंत जेलर को सͬचत ͩकया जा

ु

ू

ता है;

और

(xii) è वयं का समाधान करना ͩक Ĥ× येक वाड[र अपने पद के आदेशɉ को जानता

और समझता है।

644. आयधागार

ु

, आयध और गोला

ु

-बाǾद.- (1) मÉय Ùवार के पास आयध और

ु

ु

गोला-बाǾद के भंडारण के ͧलए एक ͪवशेष क¢ बनाया जायेगा और कमरे को आÊनेयाèğ

और गोला-बाǾद रखने के ͧलए उपयÈ त

ु

èटȣल या लकड़ी के रैक और सैǓनक सामĒी लटकाने

के ͧलए खंǑटयɉ से ससिÏजत ͩकया जायेगा।

ू

ु

(2) क¢ एक मजबत Ĥबͧलत èटȣल के दरवाजे के साथ ĤशासǓनक Þलॉक के भीतर खलने

ू

ु

वाला होगा।

645. आयधा

ु

गारɉ के ताले और चाǒबयां.- (1) आयधा

ु

गार पर दो ताले हɉगे और

आयधा

ु

गार तक अनͬचत पहंच कȧ संभावना को कम करने के ͧलए

ु

ु

, Ĥ×येक दसरȣ

ू

(ĤǓतǾप)

चाबी को मजबत वè ğ

ू

के कवर मɅ बंद ͩकया जायेगा, इस Ĥकार सील ͩकया जायेगा ͩक सील

को तोड़े ǒबना चाबी का उपयोग नहȣं ͩकया जा सके।

(2) समè त जेलɉ मɅ उपयोग मɅ आने वालȣ दोनɉ चाǒबयां Ǒदन मɅ ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र के पास

रहɅगी और राǒğ मɅ एक उसके पास और दसरȣ

ू

(ĤǓतǾप) जेलर के पास रहेगी। दोनɉ दसरȣ

ू

(ĤǓतǾप) Ǒदन और राǒğ मɅ गेट संतरȣ के पास रहɅगी।

(3) सभी उपलÞध-जेलɉ मɅ उपयोग मɅ आने वालȣ दोनɉ चाǒबयां Ǒदन मɅ मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा

और राǒğ मɅ जेलर Ùवारा रखी जायɅगी।

(4) दसरȣ

ू

(ĤǓतǾप) को Ǒदन मɅ गेट संतरȣ Ùवारा रखा जायेगा और राǒğ को जेल Ǔतजोरȣ मɅ

बंद कर Ǒदया जायेगा।

646. सशèğ गाडɟ Ùवारा सलामी.- गाड[ और संतरȣ नीचे दȣ गई सारणी के è तंभ (1)

मɅ उिãलͨखत åयिÈतयɉ को उसके è तंभ (2) मɅ उिãलͨखत तरȣके से आवæयक Ǿप से

सलामी दɅगे:

सची

ू

å यिÈत

सलामी कȧ रȣǓत

(1)

(2)

महाǓनदेशक

कारागार,

महाǓनरȣ¢क

कारागार, उपलÞध-महाǓनरȣ¢क कारागार,

अधी¢क

आयधɉ

ु

Ùवारा सलामी

अÛ य

समè त

राजपǒğत

अͬधकारȣ,

शासकȧय आगंतकु, जेलर

आयधɉ को Ǔतरछा करके और दाǑहने हाथ

ु

को होͧशयारȣ से बट पर रखकर, उंगͧलयां

284 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

फैलाकर।

उपलÞध-जेलर

å यविèथत आयधɉ के साथ सावधान होकर।

ु

è पç टȣकरण: इस Ǔनयम का पालन करने मɅ संतरȣ कȧ ओर से ͩकसी भी चक को ǐरजव[

ू

मÉ य

ु

वाड[र सदैव जेलर के Úयान मɅ लायेगा।

647. ǐरजव[ गाड[ कȧ Ĥात: और सांय कȧ उपिèथǓत.- (1) Ĥात: कारागार खलने से पव[

ु

ू

ǐरजव[ गाड[ और वाड[र िजनकȧ उस Ǒदन के ͧलए Ôयटȣ Ǔनयत नहȣं कȧ गयी है

ू

, उÛहɅ मÉय

ु

Ùवार के बाहर आयधɉ के साथ तैनात ͩकया जायेगा

ु

, और ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र तरंत Ǒदन के

ु

संतरȣ को ǓनयÈ त

ु

करेगा।

(2) गाड[ को ͫĜल ͩकया जायेगा और त×पæ चात उसे सà प

्

ूण[ दल बाहर Ǔनकल जाने और

गाड[Ǿम मɅ भेज Ǒदये जाने तक आयधɉ सǑहत रखा जायेगा

ु

।

(3) ǐरज़व[ गाड[ काय[ बंद करने के ͧलए Ǔनयत समय से लेकर बिÛदयɉ को राǒğ के ͧलए बंद

ͩकये जाने तक पनु: आयधɉ सǑहत

ु

रहɅगे।

648. सया[èत के पæ चा

ू

त सआयध उपिèथǓत

्

ु

.- Ǔनयम के Ǿप मɅ, गाड[ को सलामी

Ĥयोजनɉ के ͧलए सया[è त

ू

के पæ चात आयध सǑहत बाहर नहȣं आना चाǑहए।

्

ु

649. सामाÛ य गाड[ Ôयटȣ

ू

.- (1) सामाÛय सर¢ा वाड[र è था

ु

पन Ùवारा अपने अधीन लȣ

जायेगी।

(2) वे कारागार कȧ आंतǐरक और बाहरȣ गाड[, Įम घंटɉ के दौरान बिÛदयɉ कȧ Ǔनगरानी के

साथ-साथ वाडɟ, Þलॉकɉ, काय[शालाओं, उपè करɉ और संयंğɉ और अÛय सरकारȣ संपͪƣयɉ,

चौͩकयɉ और टावरɉ कȧ सर¢ा और रखरखाव का काय[ करɅगे

ु

।

650. गाͫडɍग अपे¢ाएं.- सर¢ा कम[चाǐरयɉ के क× यɉ

ु

ृ

का चाट[र Ǔनàनͧलͨखत होगा:

(i)

संतरȣ या गाड[ ͩकसी भी दशा मɅ काय[मÈत हए ǒबना अपना पद नहȣं छोड़ेगा

ु

ु

और यǑद वह अचानक बीमारȣ या ͩकसी अÛय कारण से अपने कत[åयɉ का

पालन करने मɅ è वयं को असमथ[ पाता है, तो वह Ĥभारȣ अͬधकारȣ को एक

सचना Ĥेͪषत करेगा

ू

, जो आवæयक åयवèथा करेगा।

(ii) कोई भी संतरȣ या गाड[ Ôयटȣ के दौरान अपनी वदȹ नहȣं उतारेगा

ू

, परंत भोजन

ु

करते समय या ͪवĮाम करते समय यह लाग नहȣं होगा।

ू

(iii) गाडɟ और संतǐरयɉ को उनके कत[åयɉ और िजàमेदाǐरयɉ को समझाया जायेगा

और उनका ͩकसी भी बÛ दȣ के साथ कोई संपक[ नहȣं होगा, जब तक ͩक यह

उनके पदȣय कत[åय के Ǿप मɅ आवæयक न हो।

(iv) अͬधकाǐरयɉ और गाड[ को कारागार के बाहर से ͩकसी भी बÛ दȣ के ͧलए कछ

ु

भी लाने और ͩकसी बÛ दȣ से कारागार के बाहर ले जाने के ͧलए कछ भी

ु

ĤाÜत करने पर कठोर ĤǓतबंध होगा।

(v) यǑद कोई बÛ दȣ Ǔनकल भागने का Ĥयास करता है, तो गाड[ तरंत अलाम[

ु

बजायेगा और सरकारȣ संपͪƣ को नकसान होने से भी बचायेगा।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 285

(vi) सभी सर¢ाकͧम[यɉ को

ु

, जो आवæयक सेवाओं का भाग हɇ, चौबीस घंटे Ôयटȣ

ू

पर समझा जायेगा और उÛ हɅ स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ अनमǓत के ǒबना पǐरसर

ु

छोड़ने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

(vii) ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र और मÉ य

ु

वाड[र एक दैǓनक ǐरपोट[ पिèतका संधाǐरत करɅगे

ु

,

िजसमɅ वे उͬचत कार[वाई के ͧलए दशा[ये जाने वाले Ǔनपटान या Ǔनगमन कȧ

सभी मह×वपण[ घटनाओं और

ू

ǐरपोटɟ को अͧभͧलͨखत करɅगे।

651. आगंतकɉ के दौरे पर ǐरजव[ गाड[ Ôयटȣ

ु

ू

.- ǐरजव[ गाड[ का जेल के अधी¢क Ùवारा

ĤǓतǑदन Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा, और उसके जेल मɅ आगमन पर वे परȣ वदȹ मɅ

ू

, उͬचत Ǿप

से ससिÏजत होकर और आयधɉ कȧ सलामी दɅगे।

ु

ु

652. ǐरजव[ गाड[ पर मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा ǐरपोट[.- ĤǓतǑदन जेल गेट पर अधी¢क के

आगमन पर, ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र èवयं उपिèथत होगा और Ǔनàनͧलͨखत ǒबंदओं पर ǐरपोट[

ु

देगा, अथा[त्:-

(i)

Èया पव[वतȸ

ू

24 घंटɉ के दौरान ǐरजव[ गाड[ ͩकसी भी समय अपनी पण[ संÉ या

ू

से कम थी और यǑद ऐसा था, तो इसका कारण;

(ii)

Èया जेल के ͩकसी आगंतक अͬधकारȣ ने राǒğ मɅ जेल का दौरा ͩकया था

ु

,

और राǒğ के दौरान उसे कोई अÛय मह×वपण[ मामले के बारे मɅ सͬचत ͩकया

ू

ू

गया था;

(iii) Èया पाउच मɅ आयध और गोला

ु

-बाǾद त×काल उपयोग के ͧलए तैयार हɇ; और

(iv) वाड[रɉ और ǒबना छÒटȣ के अनपिèथत वाड[रɉ Ùवारा काǐरत कोई

ु

ु

अǓनयͧमतताएं या अवचार।

653. आगंतकɉ के ͧलए

ु

ǐरजव[ गाड[ एè कॉट[.- ǐरजव[ गाड[ इन Ǔनयमɉ मɅ यथा ͪवǑहत

आगंतकɉ के ͧलए एè कॉ

ु

ट[ उपलÞध करायेगा और इस अवͬध के दौरान जेल मɅ ͩकसी पद पर

एक अÛय वाड[र होगा, अͬधमानतः जेल के शीष[ पर, जहां से वह जेल के भीतरȣ भाग का

͸æय देख सकता है और उसके पास एक घंटȣ या संकेतक तक पंहच होगी

ु

िजसके माÚयम

से वह अलाम[ बजा सके, और बाकȧ ǐरजव[ गाड[ को बला सके।

ु

654. गेट संतरȣ.- Ĥ×येक जेल मɅ ǐरजव[ गाड[ मɅ से, एक गाड[ Ǒदन और राǒğ दोनɉ

समय मÉय Ùवार पर संतरȣ कȧ Ôयटȣ करेगा

ु

ू

, Ôयटȣ का समय उपलÞध पǽषɉ कȧ संÉया के

ू

ु

अनसार दो या तीन घंटे का हो सकता है और Ǒदन का संतरȣ

ु

, मÉय Ùवार पर लोहे कȧ

ु

सलाखɉ वाले गेट के ठȤक बाहर तैनात ͩकया जाएगा और वह 0.303 राइफल या संगीन

लगी हुई ͩकसी भी उÛ नत संèकरण कȧ राइफल को साथ रखेगा।

655. राǒğ संतरȣ.- (1) मÉय Ùवार पर राǒğ संतरȣ को भीतर या बाहर से ͩकसी

ु

आकिèमकता से बचने के ͧलए पवा[वधान के तौर पर Ùवारɉ के मÚ य

ू

ǓनयÈ त

ु

ͩकया जायेगा,

और वह भीतरȣ Ùवार के फाटक के साथ-साथ बाहरȣ Ùवार के दसरे ताले कȧ चाबी भी अपने

ू

कÞ जे मɅ रखेगा।

286 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) वह ͩकसी भी åयिÈत को जेल मɅ Ĥवेश करने या छोड़ने कȧ अनमǓत तब तक नहȣं देगा

ु

जब तक ͩक वह अपनी टॉच[ कȧ रोशनी या आपातकालȣन रोशनी से जांच करके è वयं का

समाधान न कर ले ͩक वह åयिÈत राǒğ मɅ जेल मɅ आने या छोड़ने के ͧलए सà यक Ǿप से

्

Ĥाͬधकत अͬधकारȣ है

ृ

, और वह Ôयटȣ पर मÉ य

ू

ु

वाड[र के साथ के ͧसवाय ͩकसी भी वाड[र

को जेल मɅ Ĥवेश करने या छोड़ने के ͧलए अन£ात नहȣं करेगा।

ु

(3) राǒğ मɅ जेल का दौरा करने के ͧलए Ĥाͬधकत अͬधकाǐरयɉ मɅ अधी¢क

ृ

, मिजèĚेट और

आͬधकाǐरक आगंतकु, जेलर, उप-जेलर, Ôयटȣ पर मÉ य

ू

ु

वाड[र और मÉ य

ु

वाड[र के Ĥभारȣ

गæती वाड[र, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और उनके अधीनèथ भी सिàमͧलत हɇ।

(4) वह मÉय Ùवार पर è व

ु

यं को Ĥè तुत करने वाले ͩकसी भी åयिÈत को ऊंचे è वर मɅ

चनौती नहȣं

ु

देगा, या ͩकसी भी आगंतक अͬधकारȣ के आने कȧ सचना मÉ य

ु

ू

ु

वाड[र या अंदर

के वाड[रɉ को नहȣं देगा, वह सलाखɉ वाले Ùवार के पीछे तैनात होने के कारण सर¢ा मɅ यह

ु

सǓनिæचत कर सकता है ͩक उस åयिÈत का जेल मɅ कोई काय[ है या नहȣं

ु

, राǒğ मɅ ͩकसी

भी Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ के उपयोग के ͧलए आंतǐरक गेट फाटक कȧ एक दसरȣ

ू

(ĤǓतǾप)

चाबी ǐरजव[ गाड[ के Ĥभारȣ मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा रखी जाएगी।

656. मÉ य

ु

वाड[र को राǒğ संतरȣ कȧ ǐरपोट[.- जब भी जेल का कोई अͬधकारȣ राǒğ मɅ

जेल का दौरा करता है, या उसकȧ संतरȣ Ôयटȣ के दौ

ू

रान ͩकसी मह×वपण[ असामाÛय घटना

ू

कȧ सचना देता है

ू

, तो राǒğ संतरȣ Ôयटȣ पर उपिèथत मÉ य

ू

ु

वाड[र को सͬचत करेगा और

ू

मÉ य

ु

वाड[र अगलȣ Ĥात: अपनी Ôयटȣ ǐरपोट[ देते समय अधी¢क कȧ जानकारȣ के ͧलए इस

ू

तØय कȧ सचना ǐरजव[ मÉ य

ू

ु

वाड[र को देगा।

657. गेट संतरȣ के आयध और गोला

ु

-बाǾद.- (1) गेट संतरȣ को .303 राइफल या

ͩकसी उÛ नत संè करण वालȣ राइफल और बीस राउंड गोला-बाǾद उपलÞध कराया जायेगा।

(2) ͩकसी ͪवġोह या चेतावनी कȧ िèथǓत मɅ वह अलाम[ बजायेगा और Ùवारɉ कȧ र¢ा करेगा

और उसे आयधागार कȧ एक दसरȣ Ĥ

ु

ू

Ǔत चाबी Ĥदान कȧ जायेगी।

658. गेट संतरȣ के कत[å य.- एक संतरȣ के सामाÛय कत[åय Ǔनà नͧलͨखत हɉगे;-

(i)

Ĥ× येक दो घÖ टे मɅ पÛ ġह ͧमनट से अͬधक समय के ͧलए अपनी चौकȧ पर,

अपनी बÛ दूक के साथ “Ǔतरछा” रखते हए िèथर संगीन सǑहत उसे न तो

ु

“आराम कȧ अवè था मɅ” और न हȣ “आयध चलाने कȧ अवè था

ु

मɅ” तेजी से

आगे बढ़ते हए पहरा देना

ु

;

(ii)

ͩकसी वǐरçठ अͬधकारȣ Ùवारा पछताछ ͩक

ू

ये जाने के ͧसवाय ͩकसी के साथ

बातचीत मɅ सिàमͧलत नहȣं होना;

(iii) ͩकसी भी बÛ दȣ या जेल अͬधकारȣ के साथ अनावæयक Ǿप से हèत¢ेप न

करना;

(iv) Ǔनयͧमत राहत के ǒबना ͩकसी भी बहाने से अपना पद नहȣं छोड़ना;

(v) अंधेरा होने के पæ चात ͩकसी भी åयिÈत को चनौती Ǒदए ǒबना अपनी चौकȧ के

्

ु

नजदȣक न आने देना;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 287

(vi) अंधेरे के पæ चात चेतावनी देने के ͧलए

्

, चनौती देने वाले åयिÈत को चनौती

ु

ु

देना, यǑद उƣर असंतोषजनक है तो, Ĥभारȣ मÉ य

ु

वाड[र के आने तक खड़े

रहना, उसी समय अपनी राइफल को "तानना";

(vii) अंधेरȣ राǒğ मɅ चनौती देने मɅ

ु

, कदमɉ कȧ पहंच कȧ आवाज सनाई देने पर

ु

ु

,

यǑद उसे कोई उƣर नहȣं ͧमलता है, या असंतोषजनक उƣर ͧमले, तो Ĥभारȣ

मÉ य

ु

वाड[र को बलाना

ु

, या आवæ यक होने पर अलाम[ बजाना;

(viii) अपने आसपास åयिÈतयɉ को भीड़ लगाने के ͧलए अन£ात न करना

ु

;

(ix) यǑद वह ͩकसी बÛ दȣ को Ǔनकल भागने का Ĥयास करते हए देखता है

ु

, तो उसे

खड़े रहने के ͧलए कहना, और यǑद वह ऐसा करने से इनकार करता है और

वहां कोई वǐरçठ अͬधकारȣ मौजद नहȣं है जो

ू

बÛ दȣ पर गोलȣ चला सकेगा,

बशतȶ वह अÛयथा भागने को नहȣं रोक सकता;

(x) यǑद वह बलाए जाने से परे है और उसे गाड[ को सचेत करना है

ु

, तो अलाम[

के संकेत के Ǿप मɅ हवा मɅ गोलȣ चलाना;

(xi) यǑद वह जेल मɅ या उसके आस-पास कोई ऐसी वèत देखता है िजससे Ǔनकल

ु

भागने मɅ सहायता ͧमलने कȧ संभावना हो या यǑद कोई असामाÛय घटना

उसकȧ Ǔनगरानी मɅ आती है, तो तरंत Ĥभारȣ मÉ य

ु

ु

वाड[र को मामले कȧ ǐरपोट[

करना; और

(xii) अपने आदेशɉ को ͸ढ़तापव[क और åयिÈतयɉ के बीच भेदभाव ͩक

ू

ये ǒबना लाग ू

करना।

659. Ôयटȣ रोè ट

ू

र का अनर¢ण

ु

.- (1) Ĥ× येक कारागार मɅ एक Ôयटȣ

ू

रोè टर अनरͯ¢त

ु

ͩकया जायेगा और उÈ त रिजè टर के उͬचत अनर¢ण के ͧलए ǐरजव[ मÉ य

ु

ु

वाड[र उƣरदायी

होगा।

(2) रिजèटर मɅ Ôयटȣ पर ǓनयÈ त

ू

ु

समè त गाडɟ के नाम, उनकȧ Ôयटȣ के घंटे और Ôयटȣ के

ू

ू

घंटɉ को समझे जाने के ͧलए उनके हèता¢र सिàमͧलत हɉगे।

(3) रिजèटर ĤǓतǑदन जेलर के माÚयम से अधी¢क को जांच एवं हèता¢र के ͧलए भेजा

जायेगा।

660. आकिèमक दौरा.- (1) यह सǓनिæचत करना ǐरजव[ मÉ य

ु

ु

वाड[र और जेलर कȧ

िजàमेदारȣ होगी ͩक वाड[र Ôयटȣ रोèटर के अनसार अपने पद पर बने रहɅ और इस संबंध मɅ

ू

ु

ͩकसी भी उãलंघन को तरंत अधी¢क के Úयान मɅ लाया जायेगा।

ु

(2) अधी¢क Ǒदन और राǒğ के दौरान अलग-अलग Ǒहèसɉ मɅ अपने आकिèमक दौरे के

दौरान भी इसका स×यापन करेगा और इस बात का Úयान रखेगा ͩक राǒğ कȧ Ôयटȣ

ू

चĐानĐम मɅ आवंǑटत कȧ जाये।

ु

661. आयधɉ और गो

ु

ला-बाǾद का उƣरदाǓय× व.- (1) Ĥ×येक कारागार मɅ कारागार कȧ

सर¢ा और र¢ा सǓनिæचत करने के ͧलए आवæयक पया[Üत संÉया और Ĥकार के आयध और

ु

ु

ु

288 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

गोला-बाǾद हɉगे और अधी¢क, जेलर और उप-जेलर, जहां आवæयक हो, èवयं कȧ सर¢ा के

ु

ͧलए åयिÈतगत आयध के Ǿप मɅ

ु

9 ͧममी ͪपèतौल या ǐरवॉãवर का उपयोग कर सकते हɇ।

(2) Ĥ×येक कारागार को आपात िèथǓत के मामले मɅ सर¢ा Ĥयोजनɉ के ͧलए कारागार

ु

Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा यथा ͪवǓनिæचत ͩकये गये गोला

ु

-बाǾद के साथ ऐसी सेãफ-लोͫडंग

राइफलɅ (एसएलआर) भी उपलÞ ध करवायी जायɅगी।

(3) Ĥ×येक कारागार के ͧलए आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद का उƣरदाǓय× व कारागार Ǔनदेशालय

Ĥमख Ùवारा ͪवǓनिæचत ͩकया जायेगा। अßयास गोला

ु

-बाǾद उपलÞध कराया जायेगा, ताͩक

कारागार के समè त कम[चाǐरवंद को वाͪष[क फायǐरंग अßयास कराया जा सके।

ृ

(4) ǐरजव[ गाड[ के वाड[रɉ या अͬधकाǐरयɉ को संगीन àयान और ĥॉग और दो गोला-बाǾद

पाउच के साथ एक बेãट िजसमɅ कम से कम पांच खालȣ राउंड गोला-बाǾद उपलÞध कराया

जायेगा। (5) Ĥ×येक कारागार मɅ पया[Üत संÉया मɅ लाठȤ, डंडे, हेलमेट, बॉडी ĤोटेÈटर, बलेट

ु

-

Ĥफ जैकेट

ू

, आंसू गैस के गोले और रबर या Üलािèटक कȧ गोͧलयां चलाने के ͧलए उपाÛ तǐरत

सेãफ-लोͫडंग राइफलɅ (एसएलआर) होनी चाǑहए, जो कारागार पǐरसर के भीतर कारागार

बलवा के मामले मɅ åयवèथा लाग करने के ͧलए आवæयक समझी जायɅ।

ू

(6) आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद मɅ ĤौÙयोͬगकȧ के उÛनयन और अÛय कारणɉ से महाǓनरȣ¢क,

राÏय सरकार कȧ मंजरȣ से

ू

, ऊपर उिãलͨखत आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद के उपबंधɉ मɅ यथोͬचत

बदलाव कर सकɅ गे।

662. महाǓनरȣ¢क को हर वष[ भेजी जाने वालȣ आयधɉ कȧ èटॉक सची

ु

ू

.- (1) Ĥ× येक

Ǔतमाहȣ मɅ, कारागार उप-महाǓनरȣ¢क Ùवारा èटॉक मɅ रखे आयधɉ गोला

ु

-बाǾद और सैǓनक

सामĒी कȧ एक सची

ू

, उनकȧ िèथǓत के बारे मɅ ǑटÜपͨणयɉ के साथ, महाǓनरȣ¢क कȧ

जानकारȣ के ͧलए Ĥèतत कȧ जायेगी और èटॉक रिजèटर को ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ रखा

ु

जायेगा।

(2) आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद पर पाͯ¢क ǐरटन[ ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ कारागार महाǓनरȣ¢क को

भेजा जायेगा।

663. गोला-बाǾद कȧ आपǓत[

ू

.- (1) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख राÏय सरकार के

ु

परामश[ से कारागार कȧ सर¢ा के ͧलए आवæयक आयधɉ और गोला

ु

ु

-बाǾद कȧ खरȣद और

उनके रखरखाव और मरàमत के उपापन ͧलए उͬचत åयवèथा करेगा।

(2) लघ आयधɉ कȧ सभी मरàमत या पǐरवत[न आयधɉ के Ǔनरȣ¢ण के दौरान कारागार के

ु

ु

ु

उप-महाǓनरȣ¢क के आयͬधक Ùवारा काया[िÛवत ͩकया जायेगा।

ु

664. आयधागार को èवÍछ

ु

, सरͯ¢त एवं åयविèथत रखा जाना

ु

.- (1) आयधागार को

ु

हर समय Ǔनç ठा से è वÍ छ रखा जायेगा, जब भी è टोर को ĤािÜत, ͪवतरण या Ǔनरȣ¢ण के

ͧलए खोला जायेगा, तो Ĥ× येक बार उसे साफ करने के ͧलए आयधागार मɅ एक Ħश या झाड़

ु

ू

रखी जायेगी।

(2) समè त आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद के ͧलए आयध रैक मɅ एक ͪवशेष èथान Ǔनयत ͩकया

ु

जायेगा और उसकȧ एक हȣ संÉ या होगी। गोला-बाǾद बÈसɉ मɅ सरͯ¢त Ǿप से

ु

तालाबंद

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 289

ͩकया जायेगा और चाबी आयधागार के Ĥभारȣ ǐरजव[ मÉ य

ु

ु

वाड[र के पास रहेगी और बÈसɉ

कȧ चाǒबयɉ का दसरा सेट जेलर के पास रहेगा।

ू

(3) संगीनɉ और गोला-बाǾद के पाउचɉ को बेãटɉ पर लटकाया जायेगा और आÊनेयाèğɉ के

साथ, िजनसे वे संबंͬधत हɇ, जब उपयोग मɅ न हɉ तो, त×काल उपयोग के ͧलए तैयार

आयधागार मɅ Ĥ×येक को उसके ͪवशेष èथान पर उͬचत Ǿप से रखा जायेगा।

ु

(4) ǐरजव[ गाड[ के आÊनेयाèğɉ को Ǒदन के दौरान बेãट पर संगीन और गोला-बाǾद के

पाउचɉ के साथ ǐरजव[ गाड[-Ǿम मɅ एक रैक मɅ त×काल उपयोग के ͧलए तैयार रखा जायेगा।

(5) खालȣ बÈसे या खलȣ पैͩकग सामĒी को आयधागार मɅ नहȣं रखा जायेगा

ु

ु

ं

, गोला-बाǾद या

आयध वाले बÈसे नीचे नहȣं फɅ के जायɅगे या फश[ पर नहȣं घसीटे

ु

जायɅगे, खालȣ कागज

कारतस कȧ पेटȣ को अधी¢क कȧ उपिèथǓत

ू

मɅ जला Ǒदया जाएगा जबͩक खालȣ कारतस कȧ

ू

पेटȣ आयधागार को वापस लौटा दȣ जायɅगी

ु

, आयधागार मɅ भेजने से पहले

ु

, अधी¢क को

अǓनवाय[ Ǿप से Ĥ×येक पैकेज कȧ सावधानीपव[क जांच करानी होगी और आयधागार मɅ

ू

ु

आयधɉ

ु

, गोला-बाǾद, खालȣ पेǑटयɉ को वापस लौटाते समय, Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐया का पालन

ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(क) वèतओं को एक मजबत बÈसे मɅ सरͯ¢त Ǿप से पैक ͩकया जायेगा

ु

ू

ु

;

(ख) Ĥ×येक बॉÈस को èपçट Ǿप से सील ͩकया जायेगा, पǐरवहन के दौरान टटने

ू

से बचाने के ͧलए सील को ĤǓतगǓत[त कर Ǒदया जायेगा;

(ग) Ĥ×येक ͫडÞबे पर सकल वजन अंͩकत ͩकया जायेगा;

(घ) Ĥ×येक बÈसे पर आयधागार का पता èपçट Ǿप से अंͩकत ͩकया जायेगा

ु

;

(ङ) Ĥ×येक बÈसे पर Ĥेषण कारागार का नाम अंͩकत ͩकया जायेगा;

(च) Ĥ×येक बÈसे पर वाउचर संÉ यांक अंͩकत ͩकया जायेगा;

(छ) Ĥ×येक बÈसे मɅ एक पैͩकग ǑटÜ प

ं

ण संलÊन ͩकया जायेगा;

(ज) वाउचर संÉया रेलवे रसीद या ǒबल ऑफ टेͩकग पर अͧभͧलͨखत कȧ जायेगी

ं

;

(झ) आयधागार कȧ मल महर के साथ बÈसे भेजे जाने के अलावा उपयोग कȧ ग

ु

ू

ु

यी

महरɉ कȧ एक ĤǓतकǓत आयधागार को दȣ जायेगी

ु

ु

ृ

;

(ञ) दो ĤǓतदाय और दो रसीद वाउचर Ĥèतत ͩकये जायɅगे

ु

; और

(ट) रेलवे रसीद (तैयार कȧ गयी माल ढलाई

ु

), महरɉ कȧ ĤǓतकǓत और चार वाउचर

ु

ृ

संलÊन करते हए एक सलाह पğ अĒेͪषत ͩकये जायɅगे।

ु

(6) आयधागार के भीतर आग या धĨपान कȧ अनमǓत नहȣं दȣ जायेगी और आयधागार मɅ

ु

ू

ु

ु

ͩकसी भी ͪवèफोटक का भंडारण नहȣं ͩकया जायेगा।

665. आÊनेयाèğɉ को Đमांͩकत ͩकया जाना और ͩकसी अͬधकारȣ के भारसाधन मɅ

रखा जाना.- (1) Ĥ×येक आÊ नेयाè ğ को Đमांͩकत ͩकया जायेगा और आयधागार का Ĥभारȣ

ु

मÉ य

ु

वाड[र आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद कȧ ĤािÜत और जारȣ करने का ǐरकॉड[ संधाǐरत करेगा।

290 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) ĤािÜतयɉ और Ǔनग[मɉ को उनके घǑटत होने कȧ तारȣख के Đम मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया

जायेगा और Ĥ× येक माह उनका वजन ͩकया जायेगा। समè त ĤािÜतयɉ और Ǔनग[मɉ पर

आयधागार के Ĥभारȣ और अधी¢क Ùवारा हèता¢र ͩकये जायɅगे।

ु

(3) िजन अͬधकाǐरयɉ को आयध और साज

ु

-सामान जारȣ ͩकये गये हɇ, उÛहɅ ऐसे आयधɉ

ु

और

साज-सामान को साफ और अÍछȤ सेवा योÊय िèथǓत मɅ रखने के ͧलए उƣरदायी ठहराया

जायेगा।

666. आयधɉ

ु

, साज-सामान और गोला-बाǾद का Ǔनरȣ¢ण.- (1) समè त आयध साज

ु

-

सामान और Ǔनयͧमत उपयोग के ͧलए Ǔनकाले गये ऐसे गोला-बाǾद का Ǔनरȣ¢ण, आयधागार

ु

के Ĥभारȣ ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा ĤǓतǑदन और अधी¢क और जेलर Ùवारा साÜताǑहक Ǿप

से ͩकया जायेगा ताͩक यह सǓनिæचत ͩकया जा सके ͩक उÛहɅ साफ

ु

, अÍछȤ िèथǓत मɅ,

उͬचत Ǿप से åयविèथत और सेवा योÊय िèथǓत मɅ रखा गया है।

(2) यǑद सेवा गोला-बाǾद के ¢य होने के ल¢ण Ǒदखते हɇ, तो इसका उपयोग अßयास

गोला-बाǾद के Ǿप मɅ ͩकया जायेगा।

(3) अधी¢क Ĥ×येक धात कारतस के नकसान का ͪवèतत è प

ु

ू

ु

ृ

ç टȣकरण कारागार महाǓनरȣ¢क

को Ĥèतत करेगा।

ु

667. कारागार अͬधकारȣ को आयध उपयोग का Ĥͧश¢ण

ु

.- (1) Ĥ×येक जेलर, उप-

जेलर, मÉ य

ु

वाड[र और वाड[र को èÈवाड ͫĜल और उनके ͧलए Ĥदान ͩकये गये आयधɉ के

ु

उपयोग के गहन Ĥͧश¢ण से गजरना होगा और उÛहɅ वष[ मɅ एक बार आयध Ĥͧश¢ण और

ु

ु

फायǐरंग अßयास का पाÓयĐम भी करवाया जाएगा।

(2) कारागार मɅ ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र Ùवारा वाड[रɉ को Ĥ× येक सÜताह Ǒदन मɅ एक बार Ĥात: या

सांयकाल को आधे घंटे के ͧलए Ĥͧशͯ¢त ͩकया जायेगा और समè त अͬधकाǐरयɉ को, यǑद

आवæयक हो, तो पͧलस रɅज मɅ लêय अßयास का एक पाÓयĐम कराया जायेगा

ु

, िजससे ͩक

वे सê म

ू

ता और आ×मͪवæवास के साथ आयधɉ का उपयोग कर

ु

ने मɅ समथ[ हो सकɅ ।

(3) रɅज पर बॉल ĤैिÈटस का पाÓयĐम, यथासंभव, वहȣ होना चाǑहए जो पͧलस Ùवारा

ु

अनसरण ͩकया जाता है और यह समè त

ु

अͬधकाǐरयɉ को परȣ तरह से समझ लेना चाǑहए

ू

ͩक ͩकसी भी अधीनèथ अͬधकारȣ को ͬचͩक× सा Ĥमाण-पğ पर छÒटȣ के ͧसवाय

ु

, कोई भी

छुÒटȣ तब तक मंजरू नहȣं कȧ जायेगी, जब तक ͩक वह ͫĜल मɅ योÊ यता ĤाÜ त नहȣं कर

लेता या लेती।

668. साÜताǑहक आयधु परेड.- (1) अधी¢क एक साÜताǑहक परेड आयोिजत करेगा

िजसमɅ ǐरजव[ गाड[ और परे वाड[र èटाफ

ू

, जो Ôयटȣ पर नहȣं हɇ

ू

, का उनके मÉ य

ु

वाड[र और

वǐरçठ अͬधकाǐरयɉ के साथ अधी¢क Ùवारा Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा और उनके सम¢ ͫĜल

अßयास कराया जायेगा।

(2) इन Ǔनरȣ¢णɉ मɅ साधारणतया महȣने मɅ कम से कम एक बार खालȣ कारतस के साथ

ू

अßयास ͩकया जायेगा और अधी¢क, इस अवसर का उपयोग परȣ¢ा या पनु:परȣ¢ा Ùवारा

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 291

अͬधकाǐरयɉ कȧ åयिÈतगत द¢ता का परȣ¢ण करने के ͧलए करेगा और इस परȣ¢ा के

पǐरणामɉ को अͬधकारȣ के सेवा अͧभलेख पर अͧभͧलͨखत करेगा।

(3) इन परेडɉ मɅ, अधी¢क आयधɉ और साज

ु

-सामान कȧ बारȣकȧ से जांच करेगा और è वयं

का समाधान करेगा ͩक जारȣ ͩकये गये आयध साफ औ

ु

र अÍछे Đम मɅ रखे गये हɇ और

अͬधकारȣ अपने å यिÈत× व और वè ğɉ मɅ साफ-सथरे हɇ।

ु

669. आÊनेयाèğ कारागार के भीतर नहȣं ले जाये जायɅगे.- (1) आÊनेयाèğɉ को केवल

अलाम[ परेड के समय मɅ या आपातकाल के समय अधी¢क या जेलर के आदेश के अधीन

कारागार के भीतर ले जाया जायेगा।

(2) यǑद सर¢ा िèथǓत कȧ मांग हो तो

ु

, Ôयटȣ पर तैनात वाड[रɉ और मÉ य

ू

ु

वाड[रɉ को लाठȤ

या बɅत जारȣ ͩकये जा सकते हɇ।

(3) ͩकसी अͬधकारȣ या वाड[र Ùवारा इस Ǔनयम का उãलंघन, उसे दंड के ͧलए दायी

बनायेगा।

670. आयधɉ

ु

कȧ अͧभर¢ा.- (1) संबंͬधत ǐरजव[ मÉ य

ु

वाड[र यह सǓनिæचत करने के

ु

ͧलए उƣरदायी होगा ͩक आयध कभी भी बिÛदयɉ कȧ पहंच के भीतर नहȣं छोड़े जायɅ।

ु

ु

(2) समè त आवæयक आयध जब उपयोग मɅ न हɉ

ु

, गाड[Ǿम मɅ रखे जायɅगे।

(3) गाड[ Ǿम पहंचने का माग[ मÉय Ùवार के बाहर से होगा

ु

ु

।

671. Ǔनकल भागने मɅ सहायक वèतओं कȧ अͧभर¢ा

ु

.- (1) अͬधकारȣ और सर¢ा

ु

कम[चाǐरवंद यह सǓनिæचत करने के ͧलए उƣरदायी हɉगे ͩक कोई भी सीǑढ़

ृ

ु

यां, तÉते, बांस

और रिèसयां, जो Ǔनकल भागने मɅ सहायक हो सकती हɇ, इधर-उधर न छोड़ी जायɅ और यǑद

ऐसी सामĒी उपयोग के ͧलए अंदर ले जायी जाती है तो उÛहɅ उͬचत Ǿप से अनरͯ¢त ͩकया

ु

जायेगा और उपयोग के पæ चात कारागार से बाहर भेज Ǒदया जायेगा।

्

(2) काय[शाला का Ĥभारȣ Ĥ×येक वाड[र यह देखने के ͧलए उƣरदायी होगा ͩक ऐसी समè त

वèतओं को ठȤक से सरͯ¢त रखा जाये और काय[

ु

ु

बंद होने पर उÛहɅ हटा Ǒदया जाये और इस

आशय का Ĥमाण पğ ĤǓतǑदन लॉकअप रिजèटर मɅ Ǒदया जाये।

672. बिÛदयɉ के ͪवǽÙध आयधɉ का उपयोग

ु

.- Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयम ͩकसी भी बÛ दȣ

या बिÛदयɉ के समह के ͪवǽÙध ͩकसी ͪवġोह या भागने के Ĥयास कȧ िèथǓत मɅ आयधɉ

ू

ु

के

उपयोग को ͪवǓनयͧमत करते हɇ, अथा[त्:-

(क) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ Ǔनकल भागने या Ǔनकल भागने का Ĥयास

करने वाले ͩकसी भी बÛ दȣ के ͪवǽÙध संगीन, आÊनेयाèğ या ͩकसी अÛय

आयध का उपयोग कर सके

ु

गा; परंत ऐसे आयध का उपयोग तब तक नहȣं

ु

ु

ͩकया जायेगा जब तक ͩक ऐसे अͬधकारȣ के पास यह ͪवæवास करने का

यिÈतयÈ त

ु

ु

आधार न हो ͩक वह अÛयथा Ǔनकल भागने को नहȣं रोक सकता।

(ख) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ ͩकसी भी बÛ दȣ पर संगीन, आÊनेयाèğ या

ͩकसी अÛय आयध का उपयोग कर स

ु

केगा, जो ͩकसी भी संयÈत ͪवġोह या

ु

कारागार के बाहरȣ गेट को बलपव[क खोलने या

ू

अहाते कȧ दȣवार को तोड़ने का

292 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

Ĥयास करता है, और ऐसे आयध का उपयोग तब तक जारȣ रख सके

ु

गा जब

तक ऐसा संयÈत ͪवġोह या Ĥयास वाèतव मɅ चलाया जा रहा हो।

ु

(ग) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ, कारागार के ͩकसी भी अͬधकारȣ या अÛय

åयिÈत के ĤǓत Ǒहंसा करने वाले ͩकसी भी बÛ दȣ के ͪवǽÙध संगीन,

आÊनेयाèğ या ͩकसी अÛय आयध का उपयोग कर स

ु

केगा, यǑद ऐसे अͬधकारȣ

के पास यह मानने का यिÈतयÈ त

ु

ु

आधार है ͩक कारागार अͬधकारȣ या अÛय

åयिÈत के जीवन या अंग को खतरा है, या उसे अÛय घोर उपहǓत काǐरत

होने कȧ संभावना है।

(घ) खंड (ख) मɅ Ǒदए गये Ĥाͬधकार के अधीन ͩकसी बÛ दȣ के ͪवǽÙध आÊनेयाèğɉ

का उपयोग करने से पव[ू, कारागार अͬधकारȣ बÛ दȣ को चेतावनी देगा ͩक वह

उस पर गोलȣ चलाने वाला है।

(ङ) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ, अपने वǐरçठ अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ,

ͩकसी ͪवġोह या Ǔनकल भागने के Ĥयास कȧ दशा मɅ, ऐसे वǐरçठ अͬधकारȣ के

आदेशɉ के ͧसवाय, ͩकसी बÛ दȣ के ͪवǽÙध ͩकसी भी Ĥकार के आयध उपयोग

ु

नहȣं करेगा।

673. आयधɉ और गोला

ु

-बाǾद का पǐरवहन.- (1) पǐरवहन के ͩकसी भी माÚयम से

भेजे गये आयध और गोला

ु

-बाǾद के समè त मालɉ (परेषणɉ) को सीलबंद बÈसɉ मɅ रखा

जायेगा और एक उपयÈ त

ु

सशèğ गाड[ Ùवारा एè कॉट[ ͩकया जायेगा।

(2) ͩकसी भी आकिèमकता के ͪवǽÙध आयध और गोला

ु

-बाǾद कȧ सर¢ा करना एè कॉ

ु

ट[ का

कत[åय होगा।

(3) जब कारागार ͪवभाग के आयध मरàमत के ͧलए राÏय के बाहर के èटेशनɉ पर भे

ु

जे

जाने हɉ, तो उÛहɅ पͧलस ͪवभाग को सɋप Ǒदया जायेगा।

ु

(4) एक पͧलस दल इन आयधɉ को

ु

ु

, पͧलस ͪवभाग के आयधɉ

ु

ु

, यǑद कोई हɉ, के साथ

एè कॉट[ करेगी, और जब एè कॉट[ के ͧलए पͧलस ͪवभाग के कोई आयध न हɉ और कारागार

ु

ु

ͪवभाग के आयधɉ का एè कॉ

ु

ट[ करने के ͧलए अनÛ य Ǿप से एक पͧलस दल उपलÞ ध

ु

करवाया

जाना हो, एè कॉट[ याğा के संबंध मɅ उपगत åयय कारागार Ǔनदेशालय Ùवारा वहन ͩकया

जायेगा।

674. तालɉ और सलाखɉ कȧ सर¢ा

ु

.- (1) Ĥभारȣ वाड[र Ùवारा समè त तालɉ, सलाखɉ

और अÛय बंधनɉ कȧ Ǔनयͧमत Ǿप से जांच कȧ जानी चाǑहए और इस आशय कȧ एक ǐरपोट[

जेलर को दȣ जानी चाǑहए।

(2) तालɉ कȧ समè त चाǒबयɉ कȧ दसरȣ ĤǓत संबंͬधत जेलर कȧ अͧभर¢ा मɅ एक सीलबंद

ू

बÈ से मɅ रखी जानी चाǑहएं और कोई भी चाǒबयां बेǑहसाब नहȣं छोड़ी जायɅगी और ͩकसी भी

बÛ दȣ कȧ पहंच कारागार कȧ चाǒबयɉ तक नहȣं

ु

होनी चाǑहए।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 293

(3) Þलॉक कȧ समè त चाǒबयां, जब उपयोग मɅ न हɉ तो, गेट पर या टावर पर एक अलमारȣ

या चाबी बÈसे मɅ, गेट कȧपर या, यथािèथǓत मÉ य

ु

वाड[र (टॉवर) कȧ अͧभर¢ा मɅ रखी

जायɅगी।

(4) Ĥ×येक कारागार मɅ एक èवचाͧलत िèवच सǑहत जǓनğ (जैनरेटर) लगा होगा, िजससे ͩक

यǑद ͪवÙयत चलȣ जाये

ु

, तो जǓनğ è वत: चाल हो जाये और समè त

ू

सर¢ा उपकरण ǒबना

ु

ͩकसी अवरोध के काय[ करते रहɅ।

675. गǓतशील सर¢ा

ु

.- (1) कारागारɉ का संचालन गǓतशील सर¢ा के आधार पर

ु

ͩकया जायेगा।

(2) गǓतशील सर¢ा वैकिãपक पÙधǓतयɉ के उपयो

ु

ग पर Ǔनभ[र करती है, िजसके ͧलए

बिÛदयɉ से ͪवचार-ͪवमश[ पव[ू-अपेͯ¢त है, िजससे उÛ हɅ यह £ात रहे ͩक È या हो रहा है और

सǓनिæचत ͩकया जा सके ͩक उÛ हɅ

ु

सरͯ¢त और मानवीय वातावरण मɅ रखा जा रहा है।

ु

(3) यह केवल बिÛदयɉ को Ǔनकल भागने से रोकने का हȣ नहȣं, ͩकत उनके साथ रचना× म

ं

ु

क

संबंध बनाए रखने का भी साधन है।

(4) कम[चाǐरवंद को यह भी समझाया जायेगा ͩक सर¢ा का ता×पय[ केवल दȣवार और बाड़

ृ

ु

कȧ सर¢ा और इलेÈĚाǓनक Ǔनगरानी नहȣं है

ु

, ͩकत यह सर¢ा और आपसी ͪवæवास कȧ

ं

ु

ु

भावना उ× पÛ न करने वालȣ कार[वाई भी है।

676. वदȹ.- कारागार अͬधकाǐरयɉ कȧ ͪवͧभÛन Ēेड के ͧलए वदȹ कȧ Ǔनàनͧलͨखत

Įेͨणयां ͪवǑहत कȧ गयी हɇ, अथा[त्:-

(1) कारागार महाǓनरȣ¢क या अधी¢क या उप-अधी¢क या जेलर या उप-जेलर कȧ वदȹ, बैज

के अपवाद के साथ, नीचे Ǒदए गये अनसार

ु

एक समान होगी, अथा[त्:-

(क) पतलनू: खाकȧ टेरȣकॉट (पͧलस पैटन[

ु

);

(ख) शट[: छोटȣ आèतीन वालȣ खाकȧ टेरȣकॉट (पͧलस पैटन[

ु

);

(ग) ͧसर का पहनावा: भरे चमड़े कȧ पÒटȣ के साथ खाकȧ ऊनी पीक कैप

ू

, कारागार

संĤतीक के साथ फोरेज कैप;

(घ) सहायक सामĒी: भरे ऑÈसफोड[ Ĥकार के चमड़े के जते

ू

ू, चमड़े कȧ भरे रंग कȧ

ू

बेãट, कारागार उप-अधी¢क से कारागार महाǓनरȣ¢क तक कȧ रɇक के ͧलए

बायीं छाती कȧ जेब मɅ रखे जाने के ͧलए नीलȣ रेशमी कंधे कȧ लाइन याड[ से

बंधी हई सीटȣ और वाड[र से लेकर उप

ु

-जेलर के पद के ͧलए खाकȧ सीटȣ कȧ

रèसी; और

(ङ) उप-अधी¢क से कारागार महाǓनरȣ¢क को è कंधपÒट, राजèथान जेल सेवा और

नेमÜलेट तथा वाड[र से लेकर जेलर कȧ रɇक तक को आर.पीआर. और

नेमÜलेट।

ǑटÜपण: कारागार सेवा मɅ महाǓनरȣ¢क, उप-महाǓनरȣ¢क या अधी¢क, उप-अधी¢क या जेलर

या उप-जेलर के ͧलए, रɇक के बैज (Ĥतीक और ͧसतारे सǑहत), पͧलस

ु

मɅ लाग बैज

ू

के समान हɉगे।

294 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) मÉ य

ु

वाड[र या वाड[र कȧ वदȹ, बैज के अपवाद के साथ, नीचे Ǒदये गये अनसार एक

ु

समान होगी।

(क) पतलनू: खाकȧ टेरȣकॉट (पͧलस पैटन[

ु

),

(ख) शट[: खाकȧ टेरȣकॉट (पͧलस पैटन[

ु

),

(ग) ͧसर का पहनावा: कारागार संĤतीक के साथ खाकȧ ऊनी बेरेट कैप,

(घ) è कंधपÒट: कंधे पर आर.पीआर., नेमÜलेट,

(ङ) सहायक सामĒी: भरे ऑÈसफोड[ Ĥकार के चमड़े के जते

ू

ू, कारागार संĤतीक के

साथ चमड़े कȧ भरे रंग कȧ बेãट

ू

, बायीं छाती कȧ जेब मɅ रखे जाने के ͧलए

खाकȧ रेशम कȧ लाइन याड[ के साथ बंधी हुई सीटȣ।

ǑटÜपण: मÉ य

ु

वाड[र, वाड[र और कारागार सेवा मɅ वाड[र के ͧलए, रɇक के बैज (संĤतीक

सǑहत), पͧलस सेवा के समान हɉगे।

ु

(3) समè त कारागार अͬधकाǐरयɉ के ͧलए, शीतकालȣन वदȹ के ͧलए टेरȣकॉट Ĝेस सामĒी के

è थान पर पतलन के ͧलए टेरȣ वल Ĝेस सामĒी और शट[ के ͧलए अंगोला ĤǓतèथाͪप

ू

ू

त ͩकया

जायेगा तथा खाकȧ ऊनी या ऐĐेͧलक èवेटर और जैकेट अǓतǐरÈत Ǿप से जारȣ ͩकये जायɅगे।

(4) सरकार ͪवǑहत वदȹ, बैज, संĤतीक और ͧसतारɉ को आवæ यकतानसार पǐरवǓत[त कर

ु

सकेगी।

(5) वाड[र से लेकर महाǓनरȣ¢क तक Ĥ×येक कारागार अͬधकारȣ को, ऐसा भƣा उपलÞ ध

कराया जायेगा जो समय-समय पर सरकार Ùवारा, ͪवǑहत ͩकया जाये।

अÚ याय 27

åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण और काय[ योजना

677. काय[ योजना और åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण के उÙदेæय.- (1) åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण

और काय[ योजना को सधारा×मक काय[

ु

योजना कȧ आवæयक ͪवशेषताओं के Ǿप मɅ माना

जायेगा।

(2) ऐसी काय[ योजनाओं का उÙदेæय,-

(क) अंत:वाͧसयɉ के मÚ य अनशासन और काय[ संèकǓत को बढावा देना

ु

ृ

;

(ख) काय[ और Įम कȧ गǐरमा के ĤǓत सहȣ ͸िçटकोण ͪवकͧसत करना;

(ग) (i) अंत:वाͧसयɉ के शारȣǐरक और मानͧसक कãयाण;

(ii) बिÙधमान शारȣǐरक Įम के माÚय

ु

म से मिèतçक के समͬचत ͪवकास

ु

;

(iii)अÚ येतावǓत और जीवन जीने के सहयोगा×मक तरȣके

ृ

; और

(iv)समह समायोजन कȧ भावना

ू

;

कȧ अͧभविÙध करना

ृ

;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 295

(घ) सतत कड़ी मेहनत करने कȧ ¢मता ͪवकͧसत करना;

(ङ) काय[ मɅ एकाĒता, िèथरता, Ǔनयͧमतता और सटȣकता कȧ आदतɅ बनाना;

(च) काय[-कौशल Ĥदान करना और उसमɅ सधार करना

ु

;

(छ) अंत:वाͧसयɉ मɅ आ×मͪवæवास और आ×मǓनभ[रता को जागत करना

ृ

;

(ज) èथायी सामािजक पनस[

ु

मायोजन और पनवा[स ĤाÜत करने के ͧलए अंत

ु

:वाͧसयɉ

को Ĥͧश¢ण देना और तैयार करना;

(झ) åयावसाǓयक ĤिèथǓत Ĥदान करना और इस Ĥकार अंत:वाͧसयɉ के बीच

आͬथ[क सर¢ा कȧ भावना का सजन करना

ु

ृ

;

(ञ) अंत:वाͧसयɉ को साथ[क और उ×पादक कायɟ मɅ उपयोगी ढंग से Ǔनयोिजत

रखना;

(ट) उनके मÚ य आलèय, अनशासनहȣनता और अåयवèथा को रोकना

ु

; और

(ठ) उनके बीच मनोबल का एक अÍछा èतर बनाए रखना और इस Ĥकार उनमɅ

èवयं कȧ भावना के साथ-साथ संèथागत अनशासन को बढ़ावा देना

ु

,

होना चाǑहए।

678. नीǓत.- (1) कारागार मɅ रोजगार और उ×पादन नीǓत को Ēामीण और शहरȣ

दोनɉ ¢ेğɉ से आने वाले बिÛदयɉ कȧ आवæ यकताओं को पण[ करने के ͧलए तैयार ͩकया जाना

ू

चाǑहए और उन कौशलɉ और नौकǐरयɉ पर जोर Ǒदया जाना चाǑहए, जो बÛ दȣ के कारागार से

छोड़े जाने पर रोजगार या èव-रोजगार सǓनिæचत करɅगे।

ु

(2) कारागार महाǓनरȣ¢क कȧ अÚय¢ता के अधीन कारागार मÉयालय मɅ एक

ु

"काय[ योजना

और åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण बोड[" èथाͪपत ͩकया जायेगा और उसे ĤशासǓनक और पण[ ͪवƣीय

ू

शिÈतयां Ĥदान कȧ जायɅगी और बोड[ के Ǔनà नͧलͨखत क× य

ृ

हɉगे:-

(क) काय[ और åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण के काय[Đमɉ कȧ योजना बनाना और उÛहɅ

ͩĐयािÛ वत करना;

(ख) ऐसे काय[Đमɉ को चलाने के ͧलए आवæयक Ǔनͬधयɉ कȧ åयवèथा करना;

(ग) उ×पादन कȧ नीǓत तय करना;

(घ) काय[Đमɉ के आͬथ[क पहलओं कȧ जांच करना

ु

;

(ङ) कारागार के काय[, काय[Đमɉ को स͸ढ़ åयावसाǓयक èतर पर लाना

ु

;

(च) समè त èतरɉ पर समÛवय सǓनिæचत करना

ु

;

(छ) Ĥ×येक संèथान के काय[ योजना के Ĥदश[न का मãयांकन करना

ू

;

(ज) उ×पादन के आधǓनक Ĥबंधन कȧ पÙधǓतयɉ और ĤͩĐयाओं को पर

ु

ु:è थाͪपत

करना;

(झ) संèथागत काय[Đमɉ और åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण से संबंͬधत समè त मामलɉ का

माग[दश[न, पय[वे¢ण, Ǔनदेशन और Ǔनयंğण करना;

(ञ) उÛ मोͬचत बिÛदयɉ के ͧलए पæचातवतȸ देखरेख गहɉ मɅ काय[शालाएं आयोिजत

ृ

करना;

296 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ट) कारागार उ×पादɉ के ͪवपणन को बढ़ावा देना;

(ठ) उ×पाद कȧ गणवƣा का परȣ¢ण ͩकया जाना

ु

, िजससे ͩक उ×पादɉ को वषɟ तक

एक साथ भÖ डाǐरत न रखा जाये; और

(ड) राजèथान उÙयोग ͪवभाग के परामश[ से अंत:वाͧसयɉ के ͧलए उपयÈ त

ु

कǓतपय

å यवसायɉ कȧ पहचान कर सकेगा, िजनमɅ उÛ हɅ Ĥͧशͯ¢त ͩकया जाना चाǑहए,

िजससे ǐरहा होने के पæ चात ्एकबार उÛ हɅ लाभकारȣ रोजगार ͧमल सके।

(3) सरकारȣ ͪवभाग, अध[-सरकारȣ संगठन, सहकारȣ सͧमǓतयां और साव[जǓनक उपĐम अपनी

आवæयकताओं के अनसार कारागार उÙयोगɉ मɅ उ×पाǑदत वèतओं को कारागार और सधार

ु

ु

ु

सेवाऐं Ǔनदेशालय से खरȣदɅगे।

(4) दǽपयोग

ु

या बबा[दȣ कȧ संभावना को दर करने के ͧलए कÍचे माल

ू

, खपने वालȣ वèतओं

ु

,

औजार और उपè करɉ कȧ खरȣद के ͧलए जीएफ एंड एआर के उपबंधɉ का पालन ͩकया

जायेगा।

(5) चयǓनत बिÛदयɉ को कारागार से ǐरहा होने पर साव[जǓनक ¢ेğ के उपĐमɉ, राÏय कȧ

सहकारȣ फमɟ और सहकारȣ ¢ेğ मɅ è थाͪपत कͪष आधाǐरत उÙयोगɉ मɅ रोजगार के ͧलए एक

ृ

नीǓत अͬधकͬथत कȧ जायेगी।

679. åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण.- (1) Ĥ×येक कारागार मɅ रोज़गार योÊय दोषͧसÙधɉ के

ͧलए èव-रोज़गार åयापारɉ और उप-जीͪवकाओं मɅ åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण काय[Đम आयोिजत

ͩकये जायɅगे।

(2) ऐसे काय[Đम उन ͪवचाराधीन बिÛदयɉ के ͧलए चलाये जायɅगे जो èवेÍछा से ऐसा

Ĥͧश¢ण लेना चाहते हɇ।

(3) बिÛदयɉ को Ĥͧश¢ण देने मɅ èथानीय औÙयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथानɉ कȧ भी मदद ĤाÜ त

कȧ जायेगी।

(4) कारागार मɅ ͪवͧभÛन Ĥͧश¢ण पǐरयोजनाओं के कशल

ु

आयोजन के ͧलए पया[Üत

कम[चाǐरवंद हɉगे और

ृ

अपने अंत:वाͧसयɉ कȧ Ĥͧश¢ण आवæयकताओं के अनǾप ͪवͪवध

ु

पǐरयोजनाओं के संचालन के ͧलए Ĥͧश¢ण सहायता और क¢ाओं से उͬचत Ǿप से ससिÏजत

ु

होगा।

(5) कारागार मɅ सजातीय समहɉ के गठन और पǐरयोजनाओं

ू

कȧ दैǓनक चया[ और समय-

अनसची

ुू

Ǔनधा[ǐरत करने के संदभ[ मɅ Ĥͧश¢ण पǐरयोजनाओं के ͧलए उͬचत Ǿप से पǐरभाͪषत

संगठन होगा।

(6) Ĥͧश¢ण पǐरयोजनाओं मɅ उपगत होने वालȣ लागत, कम[चाǐरवंदृ, उपè कर और सामĒी

पर åयय को अपराͬधयɉ के Ĥͧश¢ण और पनवा[स के Ĥयो

ु

जन के ͧलए आवæयक Ǔनवेश के

Ǿप मɅ माना जायेगा।

(7) ͩकशोर अपराͬधयɉ, यवा वयèक अपराͬधयɉ और अÛय के åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण पर

ु

ͪवशेष बल Ǒदया जायेगा जो Ĥͧश¢ण पǐरयोजनाओं से लाभ ĤाÜत कर सकते हɇ।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 297

(8) Ĥ×येक उ×पादन इकाई मɅ और åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण के Ĥ×येक काय[Đम के ͧलए योÊय

तकनीकȧ कͧम[यɉ को पया[Üत संÉया मɅ ǓनयÈत ͩकया जायेगा और ऐसे कͧम[यɉ को

ु

यथासंभव, औÙयोͬगक Ĥͧश¢ण संèथान या अÛय सरकारȣ संèथान से अंतरण या

ĤǓतǓनयिÈत के आधार पर कारागार मɅ ǓनयÈ त

ु

ु

ͩकया जायेगा।

(9) अãप, मÚयम और दȣघ[काͧलक कारावास के दंडादेश ĤाÜ त बिÛदयɉ कȧ आवæ यकताओं के

अनǾप åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण काय[

ु

योजनाएं तैयार कȧ जायɅगी।

(10) åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण काय[Đम å यावहाǐरक एवं å यवहारमलक आधार पर ͪवकͧसत

ू

करने के ͧलए तकनीकȧ ͧश¢ा ͪवभाग, उÙयोग Ǔनदेशालय (कटȣर उÙयोग सǑहत

ु

), औÙयोͬगक

Ĥͧश¢ण संèथान, पॉͧलटेिÈनक, åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण संèथान और Ǔनदेशक, रोजगार ͧमशन

और राजèथान राÏय आजीͪवका और ͪवकास Ǔनगम आǑद के साथ संपक[ èथाͪपत ͩकया

जायेगा।

(11) åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण पाÓयĐमɉ के पण[ होने पर

ू

, राÏय के तकनीकȧ ͧश¢ा ͪवभाग

Ùवारा अंत:वाͧसयɉ का परȣ¢ण ͩकया जायेगा और परȣ¢ा उƣीण[ करने पर उÛहɅ उस ͪवभाग

Ùवारा एक Ǔनयͧमत Ĥमाणपğ या ͫडÜलोमा Ĥदान ͩकया जाना चाǑहए।

(12) काय[Đमɉ और åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण मɅ अÍछȤ ĤगǓत Ǒदखाने वाले बिÛदयɉ को

"Ĥो×साहन" के अÚ युपाय के Ǿप मɅ, अंत:वाͧसयɉ को मह×वपण[ उपĐमɉ और अÛय सरकारȣ

ू

èवाͧम×व वाले उÙयोगɉ का दौरा करने कȧ अनमǓत दȣ जायेगी।

ु

(13) राÏय सरकार Ùवारा ͪवͧभÛन औÙयोͬगक या उ×पादन इकाइयɉ को चलाने कȧ मंजरȣू

देने के मामले मɅ कारागार उÙयोग को अͬधमानी å यवहार Ǒदया जायेगा और काय[कारȣ और

पय[वे¢ी काͧम[कɉ को Ĥबंधन कȧ आधǓनक पÙधǓतयɉ मɅ Ĥͧशͯ¢त ͩकया जायेगा।

ु

680. बिÛदयɉ का Ǔनयोजन.- (1) ͧसÙधदोषɉ के अलावा, èवेÍछा से काय[ करने वाले

ͪवचाराधीन बिÛदयɉ को भी काय[Đमɉ मɅ Ǔनयोिजत ͩकया जायेगा और उÛहɅ åयावसाǓयक

Ĥͧश¢ण Ǒदया जायेगा।

(2) कारागार उÙयोग, या कͪष मɅ Ǔनयोिजत ͪवचाराधीन बिÛदयɉ को ͧसÙधदोषɉ

ृ

के ͧलए यथा

ͪवǑहत समान पैमाने पर उͬचत और साà यापण[

ू

मजदरȣू दȣ जायेगी।

(3) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, समय-समय पर, Ǔनयोिजत रहने के दौरान बिÛदयɉ कȧ जांच करेगा,

और Ĥ× येक पखवाड़े मɅ कम से कम एक बार, उनके वƣ पğɉ मɅ उनका वजन अͧभͧलͨखत

ृ

करवायेगा।

(4) मÚयम और दȣघ[काͧलक कारावास के दंडादेश ĤाÜ त बिÛदयɉ को कई कौशलɉ मɅ Ĥͧशͯ¢त

ͩकया जायेगा, िजससे ͩक वे कारागार के बाहर Įम बाजार कȧ िèथǓतयɉ से ĤǓतèपधा[ करने

मɅ समथ[ हो सकɅ ।

(5) अंत:वाͧसयɉ के योजनाबÙध Ǔनयोजन के ͧलए, काय[ काय[Đम आयोिजत करते समय

Ǔनàनͧलͨखत कारकɉ को Úयान मɅ रखा जायेगा:-

(क) मानͧसक और शारȣǐरक èवाèØय;

(ख) सर¢ा

ु

, अͧभर¢ा और अनशासन कȧ आवæयकताएं

ु

;

298 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) आयु;

(घ) दंडादेश कȧ अवͬध;

(ङ) अंत:वाͧसयɉ के कौशल और योÊ यताएं और कौशल ĤाÜत करने कȧ संभाå यता

भी; और

(च) अंत:वासी कȧ शहरȣ और Ēामीण पçठभͧम।

ृ

ू

681. कारागार उÙयोग और काय[ योजनाओं.- (1) काय[ योजनाओं मɅ आवæयक

संèथागत रखरखाव सेवायɅ जैसे पाककला, èवÍछता और è वाè Ø यकर सेवाएं, कारागार

अèपताल, अÛय कारागार सेवाएं, मरàमत और रखरखाव सेवाएं भी सिàमͧलत हɉगी।

(2) कारागार काय[ योजनाओं मɅ समदाय Ùवारा आवæयक सेवा

ु

एं जैसे Ǔनमा[ण काय[, ͬचनाई,

बढ़ईͬगरȣ, Ü लà बरȣ, ͪवÙयत ͩफǑटंग

ु

, ͧसलाई, रेडीमेड वè ğɉ का बनाना, चमड़े का काय[,

कारागार सेवा, कͪष

ृ

, बागवानी, डेरȣ, मगȸपालन

ु

, फलɉ कȧ खेती

ू

, बɅत का काय[, टोकरȣ बनाना,

ͧमÒटȣ के बत[न बनाना, ͩकताबɉ कȧ बाइंͫडंग, टाइͪपंग, कंÜयटर संचालन

ू

, हèतͧशãप,

आशͧलͪप

ु

, वè ğ छपाई, कढ़ाई, होजरȣ, बेकरȣ, नमकȧन बनाना, कागज बनाना, छपाई,

ͧसलाई, बनाई

ु

, साबन बनाना

ु

, मोमबƣी बनाना, ͨखलौना बनाना, मोबाइल मरàमत, कंÜयटर

ू

मरà मत, भोजन Ĥसंè करण और Þयटȣपाल[र सिàमͧलत हɉगी।

ू

(3) समè त कारागारɉ मɅ आवæयकतानसार एक

ु

¢ौरकार कȧ दकान या सैलन èथाͪपत ͩकया

ु

ू

जा सकेगा।

(4) रͪववारɉ को, समè त बÛ दȣ जेल कȧ सामाÛय साफ-सफाई मɅ भाग लɅगे और अपने वè ğ

धोयɅगे और मरàमत करɅगे और सोमवार को साÜताǑहक परेड के ͧलए सभी चीजɅ åयविèथत

रखɅगे।

(5) जेल Įम का उपयोग Ǔनà नͧलͨखत Ǿप मɅ ͩकया जायेगा,-

(क) जेल पǐरसर के भीतर Ǔनमा[ण सामĒी कȧ तैयारȣ के ͧलए;

(ख) लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग के अधीन बड़े संकमȾ के सिÛ नमा[ण हेत जेल पǐरसर के

ु

भीतर ऐसे काय[;

(ग) अÛयथा दल[भ अवसरɉ को छोड़कर जेल पǐरसर से बाहर बिÛदयɉ का रोजगार

ु

ǓनͪषÙध है लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग के अधीन बड़े कायɟ मɅ दोषͧसÙधɉ को जेलɉ

से इतनी दरȣ पर Ǔनयोिजत

ू

करना समीचीन समझा जायेगा ͩक मौके पर हȣ

आवास उपलÞध कराया जाना चाǑहये और ͩकसी भी बÛ दȣ को èटेशन सड़कɉ

और नगरपाͧलका कायɟ पर अǓतǐरÈत Ǿप से Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा, न

हȣ ͩकसी बÛ दȣ को जेल पǐरसर के बाहर रोजगार के ͧलए Ǔनजी åयिÈतयɉ के

काय[ पर रखा जायेगा।

(6) Ǔनयͧमत Ǿप से Ǔनयोिजत चतथ[वग[ कम[चाǐरयɉ अथा[त रसोइया

ु

्

, अèपताल पǐरचारक,

¢ौरकार, जल-वाहक और सफाई कम[चारȣ कȧ कल संÉ या

ु

जेल मɅ बिÛदयɉ कȧ कल संÉया के

ु

दस ĤǓतशत से अͬधक नहȣं होनी चाǑहये।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 299

(7) Ĥ×येक ͧसÙधदोष को ͩकसी भी Ĥकार का काय[ करने के ͧलए पहलȣ बार ǓनयÈत ͩकये

ु

जाने पर एक यिÈतयÈ त

ु

ु

समय Ǒदया जायेगा िजसमɅ वह Ǔनधा[ǐरत काय[ के Ǔनçपादन के

ͧलए आवæयक कौशल ĤाÜ त कर सके और यǑद इस दौरान वह सà यक त× प

्

रता Ǒदखाता है

और संतोषजनक ĤगǓत करता है तो उसे उÙयोग के ͧलए पǐरहार अन£ा

ु

त ͩकया जायेगा।

(8) ͩकसी पण[ काय[

ू

को पूरा करने के ͧलए आवæयक समय, काय[ कȧ ĤकǓत पर Ǔनभ[र

ृ

करेगा और तेल Ǔनकालने, ͪपसाई, सत लपेटने या मोड़ने जैसे कायɟ के ͧलए कछ Ǒदनɉ का

ू

ु

अनभव पया[Üत होगा और तब

ु

पण[ काय[

ू

ĤवǓत[त कराया जायेगा।

(9) ऐसे उÙयोगɉ मɅ, िजनमɅ अͬधक कौशल कȧ आवæयकता होती है, जैसे बनाई

ु

, कालȣन या

दरȣ बनाना, ͩकसी बÛ दȣ को अपनी बिÙध के अनसार

ु

ु

पण[ काय[

ू

देने मɅ तीन मास या उससे

अͬधक का समय लग सकता है, और ͩकसी ͧसÙधदोष कȧ ĤगǓत का अनमान लगाते समय

ु

,

मानͧसक और शारȣǐरक ¢मता के अंतर को Ú यान मɅ रखते हए उͬचत छट देने का Úयान

ु

ू

रखा जायेगा।

(10) Ĥ× येक मामले मɅ, जब ͩकसी बÛ दȣ को नया काय[ आबंǑटत ͩकया जाता है (चाहे Ĥवेश

पर या त× पæ चात्) अधी¢क, या उसके Ǔनयंğण के अÚ यधीन जेलर, बÛ दȣ के वƣ पğ पर उस

ृ

सटȣक काय[, जो उसे Ĥारà भ करना है, और पæ चातवतȸ पण[ काय[ तक आवæ य

ू

क Ĥ× येक

अͧभविÙध

ृ

, अंͩकत करेगा।

(11) बिÛदयɉ से करवाये गये सभी Įम ͩकसी Ǔनिæचत काय[ के Ǔनçपादन के ͧलए आवæयक

शारȣǐरक पǐरĮम कȧ माğा के अनसार

ु

, "कǑठन", "मÚयम" या "हãका" के Ǿप मɅ वगȸकत

ृ

ͩकये जायɅगे और ͩकसी भी बÛ दȣ से ͧलए जाने वाले अͬधकतम काय[ Ǔनधा[ǐरत ͩकये जायɅगे

और काय[ या काय[ अनपात या ͪवशेष Įम का िजसे करने के ͧलए Ĥ×येक बÛ दȣ

ु

शारȣǐरक

Ǿप से उपयÈ त

ु

है, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जायेगा और ͩकसी भी बÛ दȣ

से ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनधा[ǐरत और समय-समय पर उसके वƣ पğ पर अͧभͧलͨखत

ृ

ͩकये गये Įम से अͬधक कǑठन Įम नहȣं कराया जायेगा।

(12) ͬचͩक×सीय आधारɉ के ͧसवाय, काय[ मɅ बारंबार पǐरवत[न से बचा जायेगा, ͩकत तै

ं

ु

ल

Ǔनकालने जैसे कǑठन Ĥकार के Įम को ǒबना ͩकसी पǐरवत[न के अǓनिæचत काल तक जारȣ

नहȣं रखा जायेगा, और गǓतहȣन काय[ को कभी-कभी अͬधक सामाÛय गǓतͪवͬध वाले काय[ से

पǐरवǓत[ त ͩकया जायेगा।

(13) यह अपे¢ा कȧ जाती है ͩक Ĥ×येक अधी¢क अपने बिÛदयɉ से करवाये जाने वाले कायɟ

से पǐरͬचत होगा।

(14) ͩकसी भी जेल मɅ महाǓनरȣ¢क कȧ मंजरȣ के ǒबना Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत कायɟ मɅ कोई

ू

सामाÛय कमी नहȣं कȧ जायेगी।

(15) ͩकसी बÛ दȣ को Įम आबंǑटत करने और उसका काय[ Ǔनधा[ǐरत करने मɅ जेलर को

उसके Ǒटकट मɅ पाͯ¢क वजन के ǐरकॉड[ से Ǔनदͧशत ͩकया जाना चाǑहये।

ȶ

300 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(16) बिÛ दयɉ को Ĥात: कȧ परेड और बिÛदयɉ का दलɉ मɅ ͪवतरण का काय[ पण[ होते हȣ

ू

काय[ शǾ कर देना चाǑहए सामाÛ य

ु

त: यह काय[ वाडɟ को खोलने के एक घंटे के भीतर होना

चाǑहये।

(17) Įम कȧ अवͬध पवा[éन

ू

8.00 बजे से पवा[éन

ू

11.30 बजे तक होगी और 11.30 बजे

से दोपहर 12.30 बजे तक एक घंटे के ͪवĮाम के साथ अपराéन 12.30 बजे से अपराéन

4.00 बजे तक होगी।

(18) छह महȣने और उससे कम के दंडादेश वाले समè त बÛ दȣ बाéय काय[ के ͧलए पाğ

हɉगे, ͩकत उÛहɅ तब तक Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा जब तक ͩक वे ͧसÙधदोष के Ǿप मɅ

ं

ु

कम से कम एक मास जेल मɅ न रह चके हɉ।

ु

(19) इस Ĥवग[ के ऐसे बिÛदयɉ के मामले मɅ जो अपनी दोषͧसिÙध से पव[ कम से कम एक

ू

मास तक ͪवचाराधीन बÛ दȣ के Ǿप मɅ जेल मɅ रहे हɉ, उÛहɅ दस Ǒदवस कȧ Ǔनगरानी अवͬध

के पæ चात बाǿय Ǿप से Ǔनयोिजत ͩकया जा सके

्

गा।

(20) आजीवन कारावास का दंडादेश पाने वाले दोषͧसÙधɉ के मामले मɅ, ͪवचाराधीन अवͬध

सǑहत चार साल का दंडादेश पण[ होने के पæ चा

ू

त्, वे बाहरȣ दल मɅ काय[ करने के ͧलए पाğ

हɉगे।

(21) Ĥ×येक मामले मɅ, वƣ पğ मɅ Ĥͪविçट पर हèता¢र करने से पव[

ृ

ू, अधी¢क जेल मɅ

बÛ दȣ के आचरण और उस अपराध कȧ ĤकǓत िजसके ͧलए उसे कारावाͧसत ͩकया गया है

ृ

, के

संदभ[ से è वयं का समाधान करेगा ͩक वह इस Ĥकार के रोजगार के ͧलए उपयÈ त

ु

åयिÈत

है।

(22) ऐसे बÛ दȣ जो Ǔनकल भागने कȧ Ĥबल Ĥवͪƣ दͧश[त करते हɇ

ृ

, या भागने कȧ संभावना

है, या घमते

ू

-ͩफरते या आपराͬधक जनजाǓत के सदèय हɇ, भले हȣ पाğ हɉ, उÛहɅ बाहरȣ काय[

पर Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा।

(23) ͩकसी बÛ दȣ को बाéय दल के ͧलए उपयोग करने से पव[ बिÛदयɉ के åयवहार और

ू

आचरण के बारे मɅ मÉ य

ु

वाड[र या वाड[र कȧ ǐरपोट[ पर भी ͪवचार ͩकया जायेगा।

(24) Ĥ×येक अß यè त वग[ के ͧसÙधदोष को, कारावास कȧ परȣ अवͬध के दौरान

ू

, िजसके ͧलए

उसे दंडाǑदç ट ͩकया गया है, उसके èवाèØय को Úयान मɅ रखते हएु, कठोरतम Ĥकार का

कठोर Įम करने कȧ अपे¢ा कȧ जाएगी, िजसे वह करने मɅ स¢म है।

(25) ͩकसी भी लाभ या सͪवधा के ͪवचार को वग[ या Įम को Ĥभाͪवत करने कȧ अनमǓत

ु

ु

नहȣं दȣ जायेगी, िजसे कठोर कारावास का दंडादेश पाने वाले ͩकसी भी ͧसÙधदोष को ͩकसी

भी समय ǓनçपाǑदत करना आवæयक है। यह केवल ͧसÙधदोष के èवाèØय और बिÛदयɉ के

रोजगार के संबंध मɅ कारागार के ͪवǓनयमɉ के संदभ[ मɅ Ǔनयत ͩकया जायेगा।

(26) उपè करɉ, उपकरणɉ, उपसाधनɉ और èपेयर पाÒस[ कȧ एक मानक सची

ू

, जो Ĥ×येक

उ×पादन इकाई के पास सदैव होनी चाǑहए, तैयार कȧ जानी चाǑहए और उसका रखरखाव

ͩकया जाना चाǑहये।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 301

(27) Ĥ×येक संèथा मɅ मशीनरȣ और उपकरणɉ कȧ समय पर मरàमत करने और खराबी को

रोकने के ͧलए एक पथक और उͬचत Ǿप से संगǑठत रखरखाव काय[शाला होगी।

ृ

्

(28) कारागार उÙयोगɉ Ùवारा ͪवǓनͧम[त उ×पाद बाजार के ǽझानɉ और मांगɉ के आधार पर

बदले या पǐरवǓत[त ͩकये जायɅगे।

(29) खातɉ और इÛवɅĚȣ के संघटन को åयावसाǓयक तज[ पर आधǓनक बनाया जायेगा।

ु

682. उ×पादɉ का मानकȧकरण.- (1) कारागार उÙयोगɉ के ͪवͧभÛन उ×पादɉ का

मानकȧकरण ͩकया जायेगा।

(2) काͧम[कɉ के माग[दश[न के ͧलए ͪवͧभÛन उ×पादन इकाइयɉ के मानकȧकरण और ͪवǓनमा[ण

ĤͩĐया के Þ यौरɉ वालȣ एक पुिèतका (हैÛ डबकु) तैयार कȧ जायेगी और समè त जेलɉ के ͧलए

कारागार Ǔनदेशालय Ùवारा ͪवͧभÛन उ×पादɉ का मानकȧकरण तैयार ͩकया जायेगा।

(3) ͪवͧभÛन उ×पादन इकाइयɉ के ͧलए बाजार से आदेश ĤाÜ त करने के ͧलए कारागार

उÙयोगɉ के मानकȧकत उ×पादɉ कȧ सची तैयार कȧ जा

ृ

ू

येगी।

(4) तकनीकȧ पय[वे¢ण मɅ सधार ͩकया जायेगा और उ×पादन के

ु

Ĥ× येक चरण मɅ गणवƣा

ु

Ǔनयंğण कȧ एक Ĥणालȣ शǾ कȧ जायेगी

ु

, िजससे बाजार मɅ ĤǓतèपधा[ बनायी रखी जा सके।

(5) कारागार उ×पादɉ कȧ लागत कारागार Ĥबंधन कȧ ͪवͧभÛन सीमाओं और बाधाओं को

Úयान मɅ रखते हए तक[ संगत आधार पर कȧ जायेगी और कारागार उÙयोगɉ Ùवारा उ×पादन

ु

के पीछे हेतक लाभ का ĤǓतशत नहȣं होगा।

ु

(6) कारागार गेट के बाहर और अÛय èथानɉ पर, कारागार उÙयोग के उ×पादɉ के ͪवĐय कȧ

ĤोÛ नǓत के ͧलए शोǾम खोले जायɅगे और एक Ħोशर भी रखा जायेगा, िजसमɅ इंटरनेट पर

जनता को ͪवĐय ͩकये जाने वाले उ×पादɉ के बारे मɅ जानकारȣ दȣ जायेगी और उनकȧ दरɅ भी

Ĥदͧश[त कȧ जायɅगी।

(7) राÏय कȧ राजधानी मɅ एक बड़ा शोǾम या सेãस काउंटर होगा।

683. कारागार उÙयोगɉ के ͧलए उ×पादन के लêय.- (1) आगामी वष[ के ͧलए Ĥ×येक

इकाई के ͧलए उ×पादन के लêय रोजगार योÊय अंत:वासी जनसंÉ या और इकाई कȧ उ×पादन

संभाå यता के अनसार Ǔनयत ͩकये जायɅगे।

ु

(2) इन लêयɉ को संबंͬधत संèथानɉ को अͬĒम Ǿप से संसͬचत ͩकया जायेगा और लêय के

ू

अनसार इकाई के उ×पादन का

ु

माͧसक Ǿप से पनͪव[लोकन ͩकया जाना चाǑहए।

ु

(3) Ǔनधा[ǐरत उ×पादन लêय को पण[ करना कारागार अधी¢क का उƣरदाǓय× व

ू

होगा।

(4) Ĥ×येक बÛ दȣ कȧ काय[ सची को उ×पादन इकाइयɉ के Ĥभारȣ तकनीकȧ काͧम[कɉ Ùवारा

ू

सहȣ ढंग से अनरͯ¢त ͩकया जायेगा।

ु

684. मजदूरȣ.- (1) योÊय अंत:वाͧसयɉ को Ĥदश[न आधाǐरत मजदरȣ का भगतान

ू

ु

ͩकया जायेगा मज़दरȣ उͬचत और साà या

ू

पण[ होगी

ू

, न ͩक केवल नाममाğ कȧ और मामलȣ।

ू

(2) इन दरɉ को समय-समय पर सरकार Ùवारा यथा अͬधसͬचत Ûयनतम मजदरȣ को Úयान

ू

ू

ू

मɅ रखते हए मानकȧकत ͩकया जायेगा।

ु

ृ

302 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) कारागारɉ मɅ मजदरȣ Ĥणालȣ को èवतंğ समदाय के अनǾप बना

ू

ु

ु

ये रखने कȧ ͸िçट से,

वेतन का Ĥ× येक तीन वष[ मɅ एक बार पुनͪव[लोकन ͩकया जायेगा और जब भी आवæयक हो,

संशोͬधत ͩकया जायेगा।

(4) ͧसÙधदोष को देय मजदरȣ का एक भाग पीͫड़त या उसके पǐरवार के ͧलए रा

ू

Ïय सरकार

या Ûयायालय के आदेशɉ Ùवारा इस Ĥयोजन के ͧलए बनाये जाने वाले Ǔनयमɉ के अनसार

ु

काटा जायेगा।

(5) मजदरȣ हर माह बÛ दȣ

ू

के बचत बɇक खाते मɅ जमा कȧ जायेगी और पासबक संबंͬधत

ु

जेलर के पास रखी जायेगी।

685. काय[ मɅ लगे बिÛदयɉ के ͧलए सर¢ा उपाय

ु

.- (1) काय[èथलɉ और अÛय èथानɉ

पर जहां बÛ दȣ काय[ करते हɇ, Ǔनàनͧलͨखत सͪवधाएं Ĥदान कȧ जायɅगी

ु

,-

(क) गमȸ, सदȹ, बरसात, धलू, धएंु, धपू, गैसɉ और रसायनɉ से सर¢ा

ु

;

(ख) ǐरसाव और नमी से सर¢ा

ु

;

(ग) सरͯ¢त पेयजल

ु

;

(घ) थकदान

ू

, मğालय और शौचालय

ू

;

(ङ) धलाई और èनान कȧ

ु

सͪवधा

ु

एं;

(च) Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा सͪवधाएं

ु

;

(छ) अिÊनशामक दमकल यंğ और अÛय अिÊनशमन उपè कर;

(ज) पया[Üत संवातन और Ĥकाश åयवèथा; और

(झ) सर¢ा उप

ु

è कर और दघ[टना Ǔनवारण उपाय।

ु

ǑटÜपण: इस संबंध मɅ बाहरȣ कारखानɉ मɅ अपनाये गये मानकɉ को कारागार कारखानɉ मɅ भी

अपनाया जाना चाǑहए। इÛहɅ कारखानɉ के Ĥबंधक के परामश[ से Ǔनधा[ǐरत ͩकया

जाना चाǑहए;

(2) उप-जीͪवकाजÛ य रोगɉ के जोͨखमɉ वालȣ उ×पादन इकाइयɉ मɅ काय[ करने वाले बिÛदयɉ

कȧ आवͬध क ͬचͩक×सा जांच कȧ जायेगी।

(3) बिÛदयɉ को ĤǓतकर Ǒदया जायेगा, िजÛहɅ गंभीर ¢Ǔत या म×य

ृ

ुहयी हो।

ु

(4) बिÛदयɉ के Ĥ×येक समह के ͧलए काय[ के घंटे Ĥ×येक संèथान कȧ काय[Đम सामĒी के

ू

अनसार ͪवǑहत ͩकये जायɅगे

ु

, ͩकत एक Ǒदन मɅ काय[ के कल घंटे आठ घंटे से अͬधक नहȣं

ं

ु

ु

होने चाǑहये।

(5) तकनीकȧ काͧम[क या उ×पादन इकाई का Ĥभारȣ काय[कता[, यǑद कोई हो, बÛ दȣ Ùवारा

ͩकये गए काय[ को मापेगा, साथ हȣ इसे संबंͬधत बिÛदयɉ के टाèक Ǒटकट फॉम[ मɅ

Úयानपव[क

ू

अंͩकत ͩकया जायेगा और इस Ǒटकट को जेल Ĥबंधन Ĥणालȣ मɅ कàÜयटरȣकत

ू

ृ

ĤǾप मɅ भी संधाǐरत ͩकया जायेगा।

(6) कठोर कारावास दंडादेͧशत बÛ दȣ या अÛय बÛ दȣ जो काय[ करने के इÍछक हɇ

ु

, आपातकाल

के ͧसवाय और अधी¢क के ͧलͨखत आदेश को उसकȧ आदेश पिè त

ु

का और बÛ दȣ के वƣ पğ

ृ

मɅ Ĥͪवç ट करके, ĤǓतǑदन आठ घंटे से अͬधक काय[ नहȣं करɅगे।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 303

(7) काय[ पारȣ का समय जलवाय के आधार पर अधी¢

ु

क Ùवारा ͪवǓनिæचत ͩकया जायेगा

और त×काल आवæयकता के ͧसवाय, ͧसÙधदोष को रͪववार या घोͪषत अवकाशɉ पर Įम मɅ

नहȣं रखा जायेगा।

(8) Ĥ×येक बÛ दȣ को काय[ योजनाओं से सÜताह मɅ एक Ǒदन का ͪवĮाम ͧमलेगा।

(9) यǑद ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को पता चलता है ͩक कोई बÛ दȣ सांसͬग[क और संĐामक रोग

से पीͫड़त है, तो वह तरंत उसे Èवारंटाइन करने कȧ åयवèथा करेगा और बÛ दȣ

ु

को तब तक

कोई काय[ करने के ͧलए नहȣं कहा जायेगा जब तक वह परȣ तरह से ठȤक न हो जाए।

ू

(10) िजन कारागारɉ के पǐरसर मɅ कɇ टȣन है, वे बिÛदयɉ को समय-समय पर कारागार

महाǓनरȣ¢क Ùवारा ͪवǓनिæचत कȧ गयी राͧश के नकद के बदले कपन Ĥदान करɅगे।

ू

(11) कारागार अͬधकाǐरयɉ को अधी¢क के ͪववेक पर वाèतͪवक लागत मãय पर जेल

ू

काय[शालाओं मɅ लघु सामĒी सामान बनवाने या लघ काय[ कर

ु

वाने के ͧलए अन£ात

ु

ͩकया

जायेगा, परंत यह तब ज

ु

बͩक ऐसे सामान या काय[ ऐसे अͬधकारȣ कȧ åयिÈतगत

आवæ यकताओं के ͧलए वाè तव मɅ हɉ और अधी¢क कȧ पव[ मंजरȣ ͧलͨखत Ǿप मɅ ĤाÜत कर

ू

ू

लȣ गयी है।

(12) कारागार काया[लयɉ मɅ ͧलͪपक के Ǿप मɅ बिÛदयɉ का Ǔनयोजन सव[था ǓनͪषÙध होगा,

ͩकत अधी¢क

ं

ु

, जब इसके ͧलए ͪवशेष आवæयकता हो, ͩकसी ऐसे ͧशͯ¢त बÛ दȣ को

ͧलͪपकȧय काय[ मɅ Ǔनयोिजत करने कȧ मंजरȣ दे सके

ू

गा, िजसका कारागार काया[लय से कोई

संबंध नहȣं है।

(13) कारागार उ×पादन कɅ ġ के भीतर या बाहर कोई भी Ĥाͬधकत काय[ नहȣं ͩकया जाएगा

ृ

और Ǔनमा[ण या मरàमत का कोई भी काय[ तब तक नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͩक इसके

Ǔनçपादन का आदेश जेलर कȧ ǐरपोट[-पिè त

ु

का या अधी¢क कȧ आदेश पिè त

ु

का मɅ सà यक ्

Ǿप से अͧभͧलͨखत नहȣं ͩकया जाता है या ऐसे Ĥयोजन के ͧलए रखी गई ͩकसी ͪवशेष

पèतक मɅ

ु

, जेलर या उ×पादन कɅ ġ के Ĥभारȣ के Ǿप मɅ तैनात अÛय अͬधकारȣ के Ùवारा

आÙय¢रɉ के अधीन या बÛ दȣ के वè ğɉ कȧ मरàमत के मामले मɅ, जब तक ͩक जेलर का

आदेश ऐसे बÛ दȣ के वƣ पğ मɅ अͧभͧलͨखत नहȣं ͩकया जाता है।

ृ

686. मǑहला और ͩकशोर दोषͧसÙधɉ पर अͬधरोͪपत ͩकये जाने वाले काय[.- मǑहलाओं

या ͩकशोर दोषͧसÙधɉ पर Đमशः अͬधरोͪपत ͩकये जाने वाले काय[ ͩकसी भी दशा मɅ वयèक

पǽष दोषͧसÙधɉ के संबंध मɅ ͪवǑहत कǑठन और मÚयम Įम के अͬधकतम काय[ के दो

ु

Ǔतहाई से अͬधक नहȣं हɉगे।

687. ͪवतरण रिजèटर.- (1) एक ͪवतरण रिजèटर होगा िजसे अगले Ǒदन शीē ͧलखा

जायेगा।

(2) ͩकसी भी Ǒदन भतȸ ͩकये गये या छोड़े गये और काय[ नहȣं करने वाले बिÛदयɉ को Įम

से छट के Ǿप मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा और रͪववार और

ू

अवकाशɉ पर, सफाई

कम[चाǐरयɉ, रसोइयɉ या हर Ǒदन काय[ करने वाले ओवरͧसयर के ͧसवाय समè त बिÛदयɉ को

Įम से छट दȣ

ू

जायेगी।

304 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) इस रिजèटर से औसत बनाते समय, रͪववार और छिÒटयɉ को सदैव बाहर रखा जायेगा

ु

और इसͧलए, खालȣ छोड़ा जायेगा।

688. ͩकसी भी बÛ दȣ को Ǔनजी काय[ पर नहȣं लगाया जाना.- ͩकसी भी बÛ दȣ को,

ͩकसी भी समय, कारागार के ͩकसी भी अͬधकारȣ या ͩकसी अÛय åयिÈत Ùवारा, ͩकसी भी

Ǔनजी काय[ या ͩकसी भी Ĥकार कȧ सेवा के ͧलए Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा।

689. बाहरȣ अͧभकरणɉ के ͧलए काय[ का Ǔनçपादन.- Ǔनजी प¢कारɉ या औÙयोͬगक

इकाइयɉ को कारागारɉ के भीतर कारागार Įͧमकɉ Ùवारा अपना ͪवǓनमा[ण काय[ कराने के ͧलए

कारागार से संपक[ करने के ͧलए अन£ात ͩकया जा सकता है

ु

, यǑद ऐसे Ǔनमा[ण कȧ ¢मता

और जानकारȣ उपलÞध हो, और यह सǓनिæचत ͩकया जाना चाǑहये ͩक ऐसी Ǔनजी

ु

प¢कारɉ

और औÙयोͬगक इकाइयɉ Ùवारा उͬचत वेतन और अÛय खचɟ का भगतान ͩकया जाये।

ु

690. खातɉ कȧ वाͪष[क संपरȣ¢ा.- उ×पादन या काय[ इकाई के खातɉ का Ĥ×येक

ͪवƣीय वष[ के ͧलए सरकारȣ संपरȣ¢कɉ Ùवारा åयविèथत Ǿप से संपरȣ¢ण ͩकया जायेगा।

691. कͪष

ृ

.- कͪष के Ǔनबंधनɉ के अनसार

ृ

ु

, बिÛदयɉ को Ǔनàनͧलͨखत आधाǐरक

संरचना× मक सͪवधाएं उपलÞध करवा

ु

यी जायɅगी, अथा[त्:-

(क) सधा

ु

रा×मक संèथानɉ मɅ काय[ योजनाओं और åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण के

Ǔनयोिजत ͪवकास मɅ कͪष

ृ

, कͪष

ृ

-आधाǐरत उÙयोगɉ और अÛय संबÙध

गǓतͪवͬधयɉ को उÍच Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी;

(ख) ͩकसी संèथान के पास उपलÞध भͧम का मदा ͪवæलेषण

ू

ृ

, उपलÞधता, उव[रता,

लवणता और जल Ǔनकासी कȧ आवæयकता के संदभ[ मɅ गहन सव¢ण ͩकया

ȶ

जायेगा, ताͩक इसका अͬधकतम उपयोग ͩकया जा सके;

(ग) इस संबंध मɅ खंड ͪवकास अͬधकाǐरयɉ, राÏय कͪष ͪवभाग या बागवानी

ृ

ͪवभाग के अͬधकाǐरयɉ और अÛय संबÙध एजɅͧसयɉ कȧ मदद लȣ जायेगी;

(घ) Ēामीण ¢ेğɉ मɅ Ĥ×येक नये कारागार भवन मɅ जहां भी इस Ĥयोजन के ͧलए

भͧम उपलÞध हो

ू

, एक उͬचत बाड़यÈ त

ु

खेत होना चाǑहए;

(ङ) यह सǓनिæचत ͩकया जायेगा ͩक

ु

फाम[ मɅ उͬचत ͧसंचाई सͪवधाएं उपलÞध हɉ

ु

;

(च) Ĥ×येक फाम[ भͧम

ू

पर आवæयक भवन संरचना का सिÛनमा[ण ͩकया जायेगा

और आंतǐरक सड़कɅ ǒबछाई जायɅगी;

(छ) Ĥ×येक फाम[ पर समè त आवæयक कͪष उपè क

ृ

र और èपेयर पाÒस[ उपलÞध

कराये जायɅगे और बड़े फामɟ मɅ एक रखरखाव कȧ दकान भी èथाͪपत कȧ

ु

जायेगी;

(ज) कͪष फामɟ मɅ Įम के ͧलए ǓनयÈत बिÛदयɉ को समह बनाकर फाम[ मɅ

ृ

ु

ू

ͪवͧभÛन èथानɉ पर ͪवतǐरत ͩकया जायेगा, Ĥ×येक समह के ͧलए एक नेता

ू

को नामǓनǑद[ç ट ͩकया जायेगा;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 305

(झ) अंत:वासी िजÛ हɅ खले कͪष फाà स[

ु

ृ

मɅ अͧभǓनयोिजत ͩकया जायेगा, के पाğता

मानदंड का कथन करते हएु, कारागार मÉ या

ु

लय Ùवारा माग[दशन जारȣ ͩकये

जायɅगे;

(ञ) ͩकसानɉ को उव[रक, उपè कर खरȣदने पर ͧमलने वालȣ सिÞसडी और कारागार

फामɟ को ͪवÙयत भी उपलÞध कराई जायेगी

ु

;

(ट) कͪष और संबÙध गǓतͪवͬधयɉ के ͪवकास के ͧलए पया[Üत Ǔनͬध उपलÞध

ृ

करायी जायेगी और इसका लेखा अलग से रखा जायेगा;

(ठ) Ĥ×येक कͪष इकाई पर अपेͯ¢त सर¢ा काͧम[क उपलÞध करा

ृ

ु

ये जायɅगे और

उनके कत[åय और उƣरदाǓय× व èपçट तौर पर अͬधकͬथत ͩकये जायɅगे;

(ड) कͪष उ×पादɉ का

ृ

पहले कारागार मɅ उपभोग ͩकया जायेगा और शेष को

सरकारȣ ͪवभागɉ और खले बाजार मɅ ͪवĐȧत ͩकया जायेगा

ु

;

(ढ) Ĥ×येक इकाई कȧ द¢ता का वाͪष[क मãयांकन Ǔनयत और ĤाÜत लê यɉ

ू

के

Ǔनबंधनɉ के अनसा

ु

र ͩकया जायेगा;

(ण) बÛ द कारागारɉ मɅ कͪष गǓतͪवͬधयɉ मɅ Ǔनयोिजत बिÛदयɉ कȧ संÉया कल

ृ

ु

कारागार आबादȣ के दस ĤǓतशत से अͬधक नहȣं होनी चाǑहए;

(त) कारागार काͧम[कɉ को कͪष और संबÙध गǓतͪवͬधयɉ के ͪवͧभÛन पहलओं मɅ

ृ

ु

Ĥͧश¢ण Ǒदया जायेगा;

(थ) कारागार फाम[ मे बायो-गैस संयंğ, पवनचÈकȧ या सौर-खाना पकाने कȧ रɅज

Ĥͪवç ट कȧ जायेगी;

(द) कͪष

ृ

क और अÛय उपज कȧ लागत का Ǔनधा[रण सव[था वाͨणिÏयक आधार पर

ͩकया जायेगा;

(ध) खलȣ

ु

कͪष

ृ

क संèथाएं और संलÊन कͪष

ृ

क फाम[ वालȣ संèथाएं, ͧमͬĮत खेती,

ͧसंͬचत फसल या सखी खेती जैसी फसल योजनाओं के

ू

अनसार

ु

काय[

योजनाओं मɅ ͪवͪवधता लायɅगी; और

(न) कछ खले कारागारɉ मɅ काय[ का कͪष

ु

ु

ृ

क गǓतͪवͬधयɉ, औÙयोͬगक इकाइयɉ और

कͪष आधाǐरत उ×पादन इकाइयɉ मɅ ͪवͪवधीकरण ͩकया जा सकता है।

ृ

692. डेरȣ और कÈ क

ु

ुट पालन केÛ ġ.- (1) उͬचत तकनीकȧ माग[दश[न के अधीन

åयावसाǓयक तज[ पर खले कारागार फामɟ पर डेरȣ

ु

यां ͪवकͧसत कȧ जायɅगी।

(2) कÈकट पालन केÛ ġ

ु

ु

को भी खले फामɟ मɅ åयविèथत ͩकया जाना चाǑहए। इÛहɅ उͬचत

ु

तकनीकȧ पय[वे¢ण के अधीन वाͨणिÏयक पÙधǓत पर चलाया जायेगा।

अÚ याय 28

बिÛदयɉ का कãयाण

693. कãयाण काय[Đमɉ के मल त×व

ू

.- (1) कारागारɉ मɅ कãयाण काय[Đमɉ के

उÙदेæ य,-

306 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(क) संèथा मɅ एक आरामदायक, सकारा×मक और संरचना×मक वातावरण ͪवकͧसत

करना;

(ख) आपसी भरोसा और ͪवæवास पर आधाǐरत अÍछे काͧम[क-अंत:वासी संबंध

सǓनिæचत करना

ु

;

(ग) अंत:वाͧसयɉ कȧ देखभाल और कãयाण सुǓनिæचत करना;

(घ) ͸ढ़ एवं सकारा×मक अनशासन सǓनिæचत करना

ु

ु

;

(ङ) अंत:वाͧसयɉ कȧ त×काल और अजɏट आवæ यकताओं और समèयाओं पर Úयान

देना;

(च) अंत:वाͧसयɉ कȧ दȣघ[काͧलक आवæ यकताओं पर Úयान देना;

(छ) अंत:वाͧसयɉ को बाहरȣ दǓनया मɅ उनके पǐरवारɉ और समदायɉ के साथ

ु

ु

Ǔनयͧमत संपक[ बनाए रखने मɅ मदद करना;

(ज) आ×म-अनशासन के ͧलए Ĥो×साहनɉ कȧ एक अÍछȤ Ĥणालȣ सǓनिæचत करना

ु

ु

जैसे ͩक पǐरहार, खलȣ हवा ͧशͪवर मɅ छÒटȣ अंतरण

ु

ु

और समय पव[ छोड़ा

ू

जाना;

(झ) åयिÈतगत माग[दश[न और परामश[ Ĥदान करना;

(ञ) समह गǓतͪवͬधयɉ

ू

, समह माग[दश[न

ू

, समह का

ू

य[ को Ĥो×साǑहत करना;

(ट) उͬचत आदतɅ, ǽख और पहंच लाग करना और उÛहɅ सामाÛय सामािजक जीवन

ु

ू

के ͧलए तैयार करना; और

(ठ) मनोͬचͩक×सा सǑहत सहायक ͬचͩक×सा Ĥदान करना।

होने चाǑहयɅ।

(2) समè त कãयाण काय[Đमɉ का Ĥारंͧभक ǒबंद बÛ दȣ

ु

का Ĥारंͧभक वगȸकरण और åयिÈतगत

अंत:वाͧसयɉ का अÚययन होगा। कãयाण काय[Đम मɅ बिÛदयɉ कȧ ĤगǓत और पनव[गȸकरण

ु

कȧ समय-समय पर समी¢ा, दंडादेश कȧ समी¢ा और समय से पव[ छोड़ा जाना

ू

, छोड़े जाने

कȧ योजना, छोड़े जाने से पव[ कȧ तैयारȣ और उसके पæ चा

ू

त कȧ देखभाल सिàमͧलत होनी

्

चाǑहए।

(3) संèथागत काͧम[कɉ का सकारा×मक Ĥभाव, इस ĤͩĐया मɅ मह×वपण[ भͧमका Ǔनभायेगा

ू

ू

और सामदाǓयक भागीदारȣ

ु

, कãयाण काय[Đमɉ का एक मह×वपण[ ल¢ण होगा।

ू

694. परामश[.- बिÛदयɉ को परामश[ सͪवधाएं Ǔनàनानसार ͪवè ता

ु

ु

ǐरत कȧ जायɅगी:-

(क) कारागार मɅ Ĥवेश के समय बÛ दȣ के वगȸकरण से पव[ उसकȧ मानͧसक

ू

èवाèØय िèथǓत का अÚययन ͩकया जायेगा और मानͧसक Ǿप से बीमार

Ĥमाͨणत बिÛदयɉ को कारागार मɅ पǐरǽÙध नहȣं ͩकया जायेगा और इसके

बजाय उÛहɅ ͪवशेष संèथाओं मɅ अÛ तǐरत करने के ͧलए समͬचत उपाय ͩकये

ु

जायɅगे;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 307

(ख) जǾरतमंद बिÛदयɉ, ͪवͧशç ट Ǿप से मादक पदाथɟ से संबंͬधत åयसनी ͪवकारɉ

से पीͫड़त और दåय[वहार के ͧशकार को परामश[ Ĥदान करने के ͧलए कारागार

ु

ͪवभाग Ùवारा पेशेवर Ǿप से अǑह[त परामश[दाताओं को ǓनयÈत ͩकया जायेगा

ु

;

(ग) कारागार ͪवभाग Ùवारा अपेͯ¢त मनोवै£ाǓनक सामािजक सहायता सेवाओं को

स¢म करने के ͧलए बÛ दȣ के मानͧसक èवाèØय का उͬचत और Ǔनयͧमत

मãयांकन ͩकया जायेगा

ू

;

(घ) गंभीर मानͧसक ͪवकारɉ के ͧलए उͬचत मनिæचͩक× सीय उपचार अपेͯ¢त होगा

और मानͧसक èवाèØय अͬधǓनयम, 1987 (1987 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं.

14) के उपबंधɉ के अधीन अवधाǐरत ͩकया जायेगा।

695. मनोͬचͩक×सा.- कारागारɉ मɅ मनोͬचͩक×सा का उपयोग ͩकया जायेगा Èयɉͩक

इसे कछ हद तक मानͧसक ͪवकार और दोषɉ से पीͫड़त बिÛदयɉ के उपचार के ͧलए एक

ु

Ĥभावी उपाय के Ǿप मɅ माÛयता दȣ गई है।

696. माग[दश[न.- (1) ͩकसी बÛ दȣ के अͬधकारɉ, कत[åयɉ, हकदारȣ, अनशासन और

ु

दैǓनक Ǒदनचया[ से संबंͬधत पैàफलेट मǑġत और ͪवतǐरत ͩकये जायɅगे ताͩक बÛ दȣ

ु

'Èया करɅ'

और 'Èया न करɅ' का पालन कर सके और अपने पǐररोध के दौरान अनशासन बनाए रख

ु

सके।

(2) उपरोÈत साǑह×य को कारागार पèत

ु

कालय मɅ भी रखा जायेगा और उन बिÛदयɉ को जारȣ

ͩकया जायेगा, जो पढ़ सकते हɇ।

(3) Ǔनर¢र बिÛदयɉ को जेल कम[चाǐरयɉ Ùवारा èवयं या शैͯ¢क काय[Đमɉ मɅ लगे अÛय

सा¢र बिÛदयɉ कȧ सहायता से साǑह×य कȧ सामĒी समझायी जायेगी।

697. आमोद-Ĥमोद, खेल-कदू, सांèकǓतक गǓतͪवͬधयां

ृ

, ͩफ़ãमɅ, पèतकालय

ु

.- (1)

बिÛदयɉ के मानͧसक और शारȣǐरक èवाèØय को बनाए रखने के ͧलए समè त संèथाओं मɅ

सांèकǓतक और आमोद

ृ

-Ĥमोदा× मक गǓतͪवͬधयां आयोिजत कȧ जायɅगी और चͩक ये

ूँ

गǓतͪवͬधयां बिÛदयɉ के पनवा[स काय[Đमɉ के मल त×व

ु

ू

हɇ, इसͧलए वे एक संèथागत शासन

का अͧभÛन अंग बनɅगी।

(2) आमोद-Ĥमोदा× मक और सांèकǓतक गǓतͪवͬधयां ͪवͧभÛन िèथǓतयɉ जैसे èथान कȧ

ृ

उपलÞधता, जलवाय और मौसम

ु

, अंत:वाͧसयɉ कȧ संरचना और सर¢ा कȧ åयवèथा के आधार

ु

पर आयोिजत कȧ जायɅगी।

(3) ऐसी गǓतͪवͬधयɉ मɅ,-

(क) बǑहरंग (आउटडोर) खेल जैसे ͩĐकेट, कबÔडी, कæती

ु

, वॉलȣबॉल, बैडͧमंटन,

फ़टबॉल और बाèकेट

ु

-बॉल;

(ख) िजàनािèटक;

(ग) शतरंज, लडो

ू

, कैरम, ǐरंग-बॉल और िèकͪपंग जैसे अंतरंग (इनडोर) खेल;

(घ) ऐǓतहाͧसक, देशभिÈत, जीवनी संबंधी, वै£ाǓनक और शै¢ͨणक ͩफãमɅ,

याğावतृ, वƣृͬचğ, Ûयज़रȣल और सामािजक ͪवषयɉ से संबंͬधत ͩफãमɅ Ǒदखाने

ू

308 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

वाले ͩफãम शो Ǒदखाए जाने चाǑहए और अपराध, सेÈस, Ǒहंसा, रहèय और

ऐसे अÛय ͪवषयɉ को दशा[ने वालȣ ͩफãमɅ, जो अंत:वाͧसयɉ के मिèतç क पर

हाǓनकारक Ĥभाव डाल सकती हɇ और उÛहɅ नहȣं Ǒदखाई जानी चाǑहए।

(ङ) Ĥ×येक कɅ ġȣय और िजला कारागार मɅ बिÛदयɉ या अंत:वाͧसयɉ को ͩफãमɅ

Ǒदखाने कȧ सͪवधा होनी चाǑहए और महाǓनरȣ¢क के मÉयालय मɅ अÍछȤ

ु

ु

ͩफãमɉ कȧ एक लाइĦेरȣ ͪवकͧसत कȧ जानी चाǑहए और उन ͩफãमɉ को

ͪवͧभÛन संèथाओं मɅ पǐरचाͧलत ͩकया जायेगा;

(च) महाǓनरȣ¢क और ͩफãम Ĥभाग, सचना और Ĥसारण ͪवभाग

ू

, ͩफãम और

टेलȣͪवजन संèथाओं, ͩफãम सोसायǑटयɉ और अÛय संगठनɉ के मÚ य घǓनçठ

संपक[ èथाͪपत ͩकया जाना चाǑहए जो अंत:वाͧसयɉ के ͧलए अÍछȤ ͩफãमɉ कȧ

आपǓत[

ू

कर सकते हɇ;

(छ) कारागार के पǐरǽÙध वातावरण मɅ संगीत का ͪवशेष मह×व होता है, यह

एकाकȧ, å यͬथत और दखी

ु

अंत:वाͧसयɉ को राहत पहंचा सकता है

ु

, यह

बोǐरयत से अवमÈ त

ु

कर सकता है और संèथागत काय[Đमɉ मɅ ǽͬच मɅ

अͧभविÙध कर सकता है और संगीत काय[Đमɉ मɅ रेͫडयो संगीत

ृ

, ǐरकॉडड

ȶ

संगीत, समह गायन

ू

, लोक संगीत, वाÙय संगीत और ऑकèĚा सिàमͧलत

ȶ

हɉगे;

(ज) सामदाǓयक और लोक न×य

ु

ृ

: समह और लोक न×य ×योहारɉ और सामािजक

ू

ृ

अवसरɉ पर संपाǑदत ͩकये जायɅगे;

(झ) उपयोगी सामािजक मãयɉ और åयवहार के मॉडलɉ

ू

वाले नाटक को नाटकȧय

Ĥदश[नɉ के माÚयम से अंत:वाͧसयɉ के सम¢ Ĥèतत ͩकया जा

ु

सकता है और

सामािजक समèयाओं से Ǔनपटने वाले नाटक, तमाशे, संगीत नाटक, झांकȧ,

एकांत भाषण, संवाद, रेͫडयो नाटक और हाèय नाटक अंत:वाͧसयɉ के लाभ के

ͧलए Ĥèतत ͩकये जायɅगे और

ु

अंत:वाͧसयɉ को èवयं भाग लेने और इन

गǓतͪवͬधयɉ को आयोिजत करने के ͧलए Ĥो×साǑहत ͩकया जा सकता है;

(ञ) कला और ͧशãप बिÛदयɉ को उपयोगी मãय Ĥदान करने मɅ मह×वपण[ भͧमका

ू

ू

ू

Ǔनभा सकते हɇ; बÛ दȣ इन गǓतͪवͬधयɉ के माÚयम से अपनी वैयिÈतकता

बनाए रख सकते हɇ और ऐसी गǓतͪवͬधयां कारागार के नीरस जीवन मɅ

सहायक ͬचͩक×सीय उपायɉ के Ǿप मɅ भी काय[ कर सकती हɇ;

(ट) बिÛदयɉ को ͧमÒटȣ के बत[न, टोकरȣ बनाना, लकड़ी पर नÈकाशी, बढ़ईगीरȣ,

लकड़ी कȧ छत और ͧलबास, लकड़ी मोड़ना, Ǔघसाई का काय[, चमड़े का काय[,

गहृ-सÏ जा, लɇप-शेड बनाना, धात ͧशãप

ु

, Üलािèटक, ͨखलौना बनाना, कǒğम

ृ

फल बनाना

ू

, सींग-ͧशãप, ͧमÒटȣ (È ले) मॉडͧलंग, लाख का काय[, Ĝाइंग, पɅǑटंग,

èटɅͧसͧलंग, कागज-ͧशãप, कागज से कलाकǓतयां बनाना

ृ

, गलȣचा बनाना,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 309

फेãट-वक[ , बनाई

ु

, कढ़ाई, सईका काय[ या कसीदाकारȣ के ͧलए आवæयक

ु

सͪवधाएं Ĥदान कȧ जायɅगी

ु

;

(ठ) अंत:वाͧसयɉ को ͩकताबɅ, समाचार पğ और पǒğकाएं पढ़ने के ͧलए Ĥो×साǑहत

ͩकया जायेगा और समह मɅ पढ़ने और Ǔनदͧशत पठन को भी Ĥो×साǑहत ͩकया

ू

ȶ

जायेगा; और

(ड) टेलȣͪवजन बिÛदयɉ के ͧलए सबसे बड़ा मनोरंजक है और Ǒदखाये जाने वाले

चैनलɉ और उनके समय का चयन कारागार अधी¢क Ùवारा सावधानीपव[क

ू

ͩकया जाना चाǑहए;

सिàमͧलत हɉगे।

(4) Ĥ×येक कारागार और संबÙध संèथा मɅ वाͪष[क खेल-कदू या सांèकǓतक ĤǓतयोͬगताएं

ृ

होगी। अंत:वाͧसयɉ कȧ अंतर-संèथागत और अंतरराÏयीय खेल-कद

ू

ĤǓतयोͬगताएं भी

आयोिजत कȧ जानी चाǑहए और बाहर से खेल समहɉ को बिÛदयɉ के साथ ͪवͧभÛन खेल

ू

खेलने के ͧलए जेल मɅ आमंǒğत ͩकया जा सकता है।

(5) योग और Úयान का अßयास ĤǓतǑदन ͩकया जाएगा िजसके ͧलए समय Ǔनयत ͩकया

जाना चाǑहए और कारागार के अंदर Úयान के èथायी कɅ ġ खोले जा सकते हɇ और इस संबंध

मɅ गैर-सरकारȣ संगठनɉ (एनजीओ) कȧ सेवाएं लȣ जा सकती हɇ और यह सǓनिæच

ु

त ͩकया

जायेगा ͩक Úयान सğ के दौरान Ĥवचन ĤकǓत मɅ धम[Ǔनरपे¢ हɉ।

ृ

(6) बिÛदयɉ को Ĥेǐरत करने और उनके ͧलए Ĥेरणाİोत बनने के ͧलए कला, खेल, साǑह×य,

संèकǓत और संगीत के ¢ेğ मɅ ĤͧसÙध हिèतयɉ को ͪवͧभÛन अवसरɉ पर अǓतͬथ के Ǿप मɅ

ृ

कारागार मɅ आमंǒğत ͩकया जायेगा।

(7) Ĥ×येक कारागार मɅ बǑहरंग खɅलɉ के ͧलए एक खेल मैदान और सांèकǓतक काय[Đमɉ के

ृ

ͧलए एक सामदाǓयक हॉल होगा।

ु

(8) जेल पǐरसर मɅ, जहां भी संभव हो, ͪवͧभÛन Ĥकार कȧ दकानɅ सिÛनͧम[त कȧ जायɅगी और

ु

िजन ͧसÙधदोष बिÛदयɉ को दका

ु

नɅ बनाने के ͧलए अन£ात ͩकया गया है

ु

, उÛहɅ खले कारागार

ु

मɅ अÛ तǐरत करने का अवसर Ǒदया जाना चाǑहए।

698. गैर-सरकारȣ संगठनɉ (एन.जी.ओ.) कȧ भͧमका

ू

.- (1) गैर-सरकारȣ संगठन खेल-

कदू और सांèकǓतक बैठकɉ के आयोजन मɅ बड़े पैमाने पर अंतĒ[è त

ृ

हɉगे। उÛहɅ ऐसे

आयोजनɉ के सचाǾ संचालन के ͧलए ͪवͧभÛन वèतओं और उपè क

ु

ु

रɉ को उधार देने के ͧलए

Ĥो×साǑहत ͩकया जाना चाǑहए।

(2) कãयाण काय[Đमɉ को काया[िÛवत करने के ͧलए कãयाण एजɅͧसयɉ या गैर-सरकारȣ

संगठनɉ के चयन मɅ सावधानी बरती जायेगी और केवल वे गैर-सरकारȣ संगठन या कãयाण

एजɅͧसयां िजनका ͧसÙध Ěैक ǐरकॉड[ है, और जो अपने समप[ण और Ǔनèवाथ[ सेवा के ͧलए

जाने जाते हɇ, उÛहɅ कारागार काय[Đमɉ से संबÙधता के ͧलए चयǓनत ͩकया जायेगा।

310 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) ͩकसी कãयाण एजɅसी या गैर-सरकारȣ संगठन का कोई भी सदèय, यǑद उसका कोई

आपराͬधक ǐरकॉड[ है, कारागार से संबÙध नहȣं होगा और इस Ĥयोजन के ͧलए एजɅसी या

गैर-सरकारȣ संगठनɉ से अÖ डरटेͩकग अͧभĤाÜत कȧ जायेगी।

ं

(4) कारागारɉ मɅ कãयाणकारȣ संगठनɉ और गैर-सरकारȣ संगठनɉ Ùवारा ͩकये गये अÍछे

कायɟ कȧ साव[जǓनक Ǿप से सराहना कȧ जायेगी।

699. ͧशकायत Ǔनवारण Ĥणालȣ.- (1) आĐोश या ͧशकायत åयÈत करना एक

Ĥाथͧमक मानवीय Ĥवͪƣ है। यǑद इसे दबाया जाता है

ृ

, तो यह ͪवकत मनोदशा को जÛम दे

ृ

सकता है, जो शरȣर और Ǒदमाग कȧ ĤाकǓतक और èवèथ

ृ

विÙध

ृ

के ͧलए हाǓनकारक होगा।

(2) ͧशकायत Ǔनवारण तंğ Ǔनàनानसार होगा

ु

, अथा[त्:-

(क) Ĥ×येक कारागार मɅ एक सͩĐय ͧशकायत Ǔनवारण Ĥणालȣ (जी.आर.एस.) होगी

जो Ĥ×येक अंत:वासी को अपनी ͧशकायतɅ सनाने का वैध अवसर Ĥदान करेगी

ु

;

(ख) यह Ĥणालȣ दबायी हई ͧशकायतɉ के अचानक आवेग कȧ ͩकसी भी संभावना के

ु

ͪवǽÙध एक सर¢ा वाãव

ु

के Ǿप मɅ भी काय[ करेगी;

(ग) Ĥ×येक कारागार मɅ अंत:वाͧसयɉ कȧ आसान पहंच के भीतर कɅ ġȣय Ǿप से

ु

िèथत और सͪवधाजनक èथानɉ पर एक या एक से अͬधक ͧशकायत पेǑटयां

ु

èथाͪपत कȧ जायɅगी और ऐसी ͧशकायत पेटȣ मǑहला वाड[ मɅ आसानी से पहंच

ु

योÊय èथान पर भी èथाͪपत कȧ जायेगी;

(घ) अंत:वासी अपनी ͧशकायतɅ ͧलͨखत याͬचका के Ǿप मɅ अधी¢क या उÍच

अͬधकाǐरयɉ को संबोͬधत करते हए ऐसी पेǑटयɉ मɅ डाल सकते हɇ

ु

;

(ङ) पेटȣ ताले और चाबी के अधीन रहेगा और चाबी जेलर कȧ अͧभर¢ा मɅ रहेगी,

जो अधी¢क Ùवारा Ǔनयत और अनमोǑदत Ǒदनɉ पर सÜताह

ु

मɅ कम से कम

दो बार ͧशकायत पेटȣ को खोलेगा;

(च) ͧशकायत पेटȣ सायंकाल कारागार बंद होने से पव[ Ǔनयत समय पर खोलȣ

ू

जायेगी;

(छ) अधी¢क, èवयं, जेलर (एक से अͬधक जेलर तैनात होने कȧ दशा मɅ

वǐरçठतम जेलर), ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और कãयाण अͬधकारȣ को समाͪवç ट

करते हए ͧशकायत Ǔन

ु

वारण Ĥणालȣ (जी.आर.एस.) कȧ एक èथायी सͧमǓत का

गठन करेगा;

(ज) यǑद कारागार मɅ मǑहला अहाता है, तो सͧमǓत मɅ एक मǑहला अͬधकारȣ, जो

जेलर के पद से अǓनà न हो, सिàमͧलत कȧ जायेगी;

(झ) सͧमǓत, जब भी आवæयक हो, ͩकत अंत

ं

ु

:वाͧसयɉ कȧ समè त ͧशकायतɉ को

देखने के ͧलए सÜताह मɅ कम से कम एक बार बैठक करेगी;

(ञ) अधी¢क सͧमǓत कȧ अÚय¢ता करेगा, जो शीēतम समè त ͧशकायतɉ कȧ

जांच करेगा;

(ट) सͧमǓत के ͪवǓनæचय को त× ¢ण Ǔनç पाǑदत ͩकया जायेगा;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 311

(ठ) उÍचतर Ĥाͬधकाǐरयɉ को संबोͬधत पǐरवाद अͪवलंब अधी¢क कȧ ǑटÜपͨणयɉ

सǑहत Ĥेͪषती को अĒेͪषत ͩकये जायɅगे;

(ड) बिÛदयɉ Ùवारा सरकार, Ûयायपाͧलका, महाǓनरȣ¢क या अÛय उÍच

क× य

ृ

काǐरयɉ को संबोͬधत पğ ǒबना सɅसर ͩकये तरंत उÛहɅ अĒेͪषत ͩकया

ु

जायेगा और इसकȧ एक Ǒदनांͩकत रसीद बÛ दȣ को दȣ जायेगी और ĤाÜतकता[

Ĥाͬधकारȣ पğɉ को तरंत èवीकार करेगा औ

ु

र उनकȧ त× परता से जांच पड़ताल

करेगा; और

(ढ) िजला Ûयायाधीश महȣने मɅ एक बार अपने ¢ेğाͬधकार मɅ Ĥ×येक कारागार का

दौरा करेगा और कारागार अͬधकाǐरयɉ कȧ अनपिèथǓत मɅ समè त

ु

बिÛदयɉ को

अपनी ͧशकायतɅ या अनरोध Ĥèतत करने का अवसर देगा

ु

ु

, यǑद वे ऐसा चाहɅ,

और यह िजला Ûयायाधीश का काननी क× य

ू

ृ

होगा।

(3) बैठक से तीन Ǒदवस पव[ कारागार अͬधकारȣ को

ू

, ͪवचाराधीन बिÛदयɉ सǑहत, बिÛदयɉ कȧ

ͧशकायत, यǑद कोई हो, को अंͩकत करना चाǑहए और चचा[ के ͧलए संबंͬधत अनभागɉ से

ु

ĤाÜत काया[लय नोÒस या ǑटÜपͨणयɉ सǑहत ͧशकायत रिजèटर को बैठक मɅ रखना चाǑहए,

संबंͬधत बिÛदयɉ को åयिÈतगत सनवाई के ͧलए बलाया जायेगा और बिÛदयɉ कȧ ऐसी

ु

ु

समè त ͧशकायतɉ कȧ सनवाई

ु

, ͪवæलेषण और यथासाÚ य समाधान ͩकया जायेगा।

(4) कɅ ġȣय जेल या िजला जेल या उप-जेल मɅ जेलर Ùवारा बÛ दȣ ͧशकायत रिजèटर का

रखरखाव ͩकया जायेगा।

700. कारागारɉ मɅ धाͧम[क और नैǓतक ͧश¢ा तथा धाͧम[क अनçठान

ु

.- (1) समè त

वगɟ के बिÛदयɉ को रͪववार के अǓतǐरÈत Ǔनàनͧलͨखत अवकाश अन£ात ͩकये जायɅगे

ु

,

अथा[त्:-

Đ.सं.

अवकाश का नाम

Ǒदवसɉ कȧ संÉया

1

होलȣ (केवल धलंडी के ͧलए

ु

एक Ǒदन)

1

2

रामनवमी

1

3

गड ĥाइडे

ु

(केवल ईसाइयɉ के

ͧलए)

1

4

ईदल ͩफ़तर

ु

1

5

ईदल ज़हा

ु

ु

1

6

गǽ नानक जयंती

ु

1

7

मोहर[म

1

8

जÛ माç टमी

1

9

दशहरा

1

10

Ǒदवालȣ

2

312 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

11

ͩĐसमस

1

12

गणतंğ Ǒदवस

1

13

èवतंğता Ǒदवस

1

14

गांधी जयंती

1

15

महावीर जयंती (केवल जैǓनयɉ

के ͧलए)

1

16

महाͧशवराǒğ

1

17

नवराǒğ èथापना (आसोज)

1

(2) ×योहारɉ पर, फल और दध सǑहत कÍचा भोजन बिÛदयɉ को या तो उनके èवयं के å य

ू

य

पर या उनके दोèतɉ के å यय पर, या यǑद बाहरȣ लोगɉ Ùवारा Ǒदया जाता है, तो अधी¢क के

ͪववेक पर अनु£ात ͩकया जा सकता है।

(3) Ǒहंद बÛ दȣ

ू

, जो ऐसा करना चाहते हɇ, उÛहɅ नवराǒğ, जÛ माç टमी, महाͧशवराǒğ, राम नवमी

और एकादशी या पͨण[मा के Ǒदन उपवास रखने के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा बिÛदयɉ को

ू

ु

या तो दधू, फल, दहȣ, ͧमठाई जैसे ͪवशेष आहार Ĥदान ͩकये जायɅगे या उपवास के समापन

पर अǓतǐरÈत भोजन अन£ात ͩकया जायेगा और आहार कȧ कल लागत अÛय बिÛदयɉ को

ु

ु

Ǒदये गए भोजन से अͬधक नहȣं होगी।

ǑटÜ पण: ऊपर जारȣ ͪवशेष आहार या अǓतǐरÈत भोजन सामाÛय आहार के बदले मɅ है।

(4) मिèलम बÛ दȣ

ु

, जो ऐसा करना चाहते हɇ, उÛहɅ रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने के ͧलए

अन£ात ͩकया जायेगा

ु

, ऐसे बिÛदयɉ का आहार,-

(क) आहार कȧ कल लागत अÛय बिÛदयɉ को Ǒदये जाने वाले भोजन से अͬधक

ु

नहȣं होगी;

(ख) िजन वाडɟ या कोठǐरयɉ मɅ मिèलम बिÛदयɉ को रखा जाता है

ु

, वहां जल कȧ

पया[Üत आपǓत[ कȧ भी åयवèथा

ू

कȧ जायेगी।

ǑटÜ पण: पव[वतȸ Ǔनयमɉ मɅ अन£ात ͪवशेष आहार जारȣ करने के ͪवशेषाͬधकार का दǽपयोग

ू

ु

ु

करते हए पा

ु

ये जाने वाले ͩकसी भी बÛ दȣ को उपयÈ त

ु

Ǿप से दिÖडत ͩकया

जायेगा।

(5) ͩकसी भी बÛ दȣ के मामले मɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, यǑद उसकȧ राय है ͩक ऐसे बÛ दȣ

Ùवारा उपवास जारȣ रखना èवाèØय के ͧलए हाǓनकर या खतरनाक होना संभाͪवत है, तो उसे

बंद करने का Ǔनदश दे सके

ȶ

गा।

(6) समè त धमɟ के मÉय ×यौहार मनाये जाने चाǑहए

ु

, इनमɅ Ĥ×येक बÛ दȣ को भाग लेने के

ͧलए Ĥो×साǑहत ͩकया जाना चाǑहए और ͩकसी ͪवशेष जाǓत या धम[ से संबंͬधत बिÛदयɉ के

समह के साथ कोई भी ͪवशेष åयवहार सÉती से ĤǓतͪषÙध होगा।

ू

701. कɇ टȣन कȧ सͪवधा

ु

.- (1) Ĥ×येक कारागार मɅ बिÛदयɉ के ͧलए कɇ टȣन कȧ सͪवधा

ु

होगी िजसमɅ साबन

ु

(धोने और नहाने दोनɉ), टथ पेèट

ू

, टथ पाउडर

ू

, टथ Ħश

ू

, शेͪवंग साबनु,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 313

कंघी, चाय, Ħेड, èनैÈस, ǒबèकटु, ͧमठाई, समाचार पğ, पǒğका और अÛय èटेशनरȣ आǑद

जैसी चीजɅ हɉगी, और ऐसी कɇ टȣन के संचालन के Ǔनयम और ͪवǓनयम कारागार Ǔनदेशालय

Ĥमख Ùवारा ͪवǓनिæचत ͩकये जायɅगे।

ु

(2) जेल अधी¢क को थोक दर पर उ×पाद ĤाÜत करने के ͧलए पेय पदाथ[ Ǔनमा[ताओं के

उपापन का भी ͪववेकाͬधकार होगा। पेय पदाथ[ टेĚा पैक मɅ हȣ ͪवĐय ͩकये जाने चाǑहए। इस

Ǔनयम मɅ उिãलͨखत वèतओं के अǓतǐरÈ त

ु

ͩकसी भी बोतल या Ǒटन और ͩकसी अÛय वèत ु

को अन£ात नहȣं ͩकया जाना चाǑहए

ु

, और ͪवशेष Ǿप से तेल मɅ तलȣ हई

ु

वèतओं को कɇ टȣन

ु

मɅ तैयार करना और बेचना सÉत ĤǓतͪषÙध है।

702. कɇ टȣन के Ĥबंधन के संबंध मɅ Ǔनयम.- जेलɉ मɅ कɇ टȣन संचालन के Ĥबंधन के

ͧलए Ǔनàनͧलͨखत का पालन ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(क) कɇ टȣन के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को हर एक वष[ मɅ बदला जायेगा;

(ख) कɇ टȣन का काय[ समय तालाबÛ दȣ के पæ चात और ताला लगने से पहले का

्

होगा और स×यापन के पæ चात èटॉक कȧ जांच के ͧलए कɇ टȣन हर महȣने के

्

आͨखरȣ शǓनवार को बंद रहेगी;

(ग) कɇ टȣन मɅ ͪवĐय के ͧलए वèतएं

ु

(जैसे टथ Ħश

ू

, टथ पेèट

ू

, साबनु, ͫडटजɏट

और चÜपल) आवæयक खरȣद Ǔनयमɉ का पालन करने के पæ चात कारागार कȧ

्

अÛय वèतओं कȧ तरह अधी¢क के आदेश के अधीन खरȣदȣ जायɅगी

ु

;

(घ) वèतओं के थोक मãय पर दस ĤǓतशत से अͬधक का लाभ खदरा ͪवĐय मɅ

ु

ू

ु

नहȣं ͧलया जा सकेगा, बशत ͩक यह ऐसी वèतओं के èथानीय खदरा बाजार

ȶ

ु

ु

मãय से अͬधक न हो। फलɉ

ू

और सखे खाÙय पदाथɟ जैसे खराब होने वालȣ

ू

वèतओं के मामले मɅ संभाͪवत बबा[दȣ को Úयान मɅ रखते हए

ु

ु

10 से 15

ĤǓतशत जोड़ा जा सकता है;

(ङ) कɇ टȣन मɅ के ͪवĐयɉ से उ×पÛन लाभ को कारागार Ǔनदेशालय को सचना

ू

के

अधीन कɇ टȣन के ͧलए पया[Üत काय[शील पंजी रखने

ू

के पæ चात बÛ दȣ

्

कãयाण

कोष मɅ जमा ͩकया जायेगा;

(च) कɇ टȣन के संबंध मɅ एक बैलɅस शीट कैलɅडर वष[ के अंत मɅ तैयार कȧ जायेगी

और अधी¢क के सम¢ रखी जायेगी। बैलɅस शीट कȧ एक ĤǓत उप-

महाǓनरȣ¢क, कारागार (रɅज) या कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को भेजी जायेगी

ु

;

(छ) कɇ टȣन लेखɉ कȧ Ĥ× येक मास मɅ एक बार लेखाकार Ùवारा जांच और संपरȣ¢ा

कȧ जायेगी और उसे अधी¢क के सम¢ रखा जायेगा।

703. बÛदȣ कãयाण Ǔनͬध.- सरकार ने राजèथान बÛ दȣ कãयाण Ǔनͬध Ǔनयम, 1964

के ͧलए Ǔनयम ͪवरͬचत ͩकयɅ हɇ, िजनके उपबंधɉ का पालन और संपादन Ǔनͬधयɉ का å यौहार

करने मɅ, ͩकया जायेगा।

704. कãयाणकारȣ ͩĐयाकलापɉ का काया[Ûवयन.- (1) कारागार मɅ कãयाणकारȣ

ͩĐयाकलापɉ के सचाǽ

ु

और åयविèथत काया[Ûवयन के ͧलए अधी¢क उƣरदायी होगा।

314 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) इस Ĥयोजन के ͧलए ĤǓतǓनयÈ त

ु

कारागार अͬधकारȣ कारागार मɅ संचाͧलत कãयाणकारȣ

ͩĐयाकलापɉ कȧ ğैमाͧसक ǐरपोट[ तैयार करेगा और उसे कारागार उप-महाǓनरȣ¢क (रɅज) को

सͬचत करते हए कारागार महाǓनरȣ¢क को आगे पारेषण करने के ͧलए अधी¢क को भेजेगा।

ू

ु

अÚ याय 29

पǐरहार

705. पǐरहार.- (1) बिÛदयɉ को Ǒदये जाने वाले पǐरहार के Ĥकार Ǔनàनानसार हɉगे

ु

,

अथा[त्:-

(क) कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 9) और तदधीन

बनाये गये Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अधीन पǐरहार। यह समè त पाğ बिÛदयɉ

Ùवारा अिज[त ͩकया जा सकेगा यǑद वे इसमɅ इसके पæ चात उपबंͬधत कȧ गयी

्

आवæयक शतɟ को पण[ करते हɇ और इस पǐरहार को सामाÛय पǐरहार कहा

ू

जाता है;

(ख) दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 432

के अधीन सरकार Ùवारा दंड मɅ अनदƣ ͩकया गया पǐरहार। सरकार दंड

ु

ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 432 के

अधीन अͬधकͬथत ĤͩĐया का अनसरण करते हए मामले दर मामले के आधार

ु

ु

पर ͩकसी बÛ दȣ के दंडादेश का पǐरहार कर सकेगी और यह बÛ दȣ के अनरोध

ु

पर उसके दंडादेश का पǐरहार करते समय दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974

का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 432 के अधीन ͪवǑहत ĤͩĐया से

ͪवचͧलत नहȣं हो सकता है तथा इस पǐरहार को राÏ य सरकार का पǐरहार

कहा जाता है; और

(ग) राçĚपǓत या राÏयपाल के पास ͩकसी भी बÛ दȣ को उसके अनरोध पर पǐरहार

ु

देने के साथ-साथ, यथािèथǓत, भारतीय संͪवधान के अनÍछेद

ु

72 या 161 के

अधीन शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हए ͪवशेष अवसरɉ पर मंǒğपǐरषɮ

ु

कȧ

ͧसफाǐरश पर ͪवǓनǑद[çट Ĥवग[ के बिÛदयɉ को सामाÛय पǐरहार अनदƣ ͩकये

ु

जाने कȧ समè त शिÈतयां हɇ।

(2) इसͧलए इस अÚयाय के उपबंध केवल उप-Ǔनयम (1) के खंड (क) के अधीन कारागार

Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा अनदƣ ͩक

ु

ये गये पǐरहार पर हȣ लाग होते हɇ।

ू

(3) पǐरहार Ĥणालȣ का लê य एक बÛ दȣ का सधार करना है और यह è कȧ

ु

म बिÛदयɉ कȧ ओर

से कारागार अनशासन और अÍछे आचरण को सǓनिæचत करने तथा Ĥो×साहन के Ǿप मɅ

ु

ु

कारागार से उनकȧ समय पव[ छोड़े जाने कȧ संभावना के साथ उÛहɅ

ू

सीखने और बेहतर काय[

संèकǓत के ͧलए Ĥो×साǑहत करने के ͧलए आशǓयत होगी ।

ृ

(4) पǐरहार एक ǐरयायत है, जो राÏय सरकार Ùवारा या कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख और

ु

कारागार अधी¢क Ùवारा बिÛदयɉ को अनदƣ कȧ जा सकती है

ु

, यह ǐरयायत पािæचक

Ĥ× याहरण या समपहरण या ĤǓतसंहरण के अÚ यधीन होगी और राÏय सरकार ͩकसी भी

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 315

बÛ दȣ, या बिÛदयɉ के Ĥवग[ को पǐरहार कȧ ǐरयायत से वंͬचत करने या वापस लेने का

अͬधकार आरͯ¢त रखेगी।

706. पǐरहार अिज[त करने का आधार.- जेल मɅ रहने के दौरान अंत:वासी के सà पूण[

अÍछे åयवहार, अͧभर¢ा मɅ रहते समय काय[ करने कȧ त× परता, कारागार Ĥशासन को

कारागार Ĥबंधन मɅ सहयोग और सहायता तथा ͪवͧभÛन Ĥकार के संèथागत ͩĐयाकलापɉ के

ĤǓत सामाÛय ĤǓतͩĐया के आधार पर पǐरहार अनदƣ ͩकया जायेगा।

ु

èपçटȣकरण: इस अÚयाय के Ĥयोजनɉ के ͧलए,-

(i) 'बÛ दȣ' मɅ सदाचार या शांǓत बनाये रखने के ͧलए ĤǓतभǓत देने मɅ å य

ू

ǓतĐम

करने पर कारागार को सपद[ कोई åयिÈत सिàमͧलत है और इसमɅ सैÛय

ुु

Ûयायालय Ùवारा ͧसÙधदोष åयिÈत भी सिàमͧलत हɇ,

(ii) 'दÖडादेश' से अपील या पनरȣ¢ण या अÛयथा पर अंǓतम Ǿप से Ǔनयत ͩकया

ु

गया दंडादेश अͧभĤेत है और इसमɅ एक से अͬधक दंडादेशɉ का कल योग

ु

और सदाचार या शांǓत बनाये रखने के ͧलए ĤǓतभǓत देने मɅ å य

ू

ǓतĐम करने

पर कारागार को सपद[गी आदेश सिàमͧलत है।

ुु

707. सामाÛय पǐरहार अनदƣ करने के ͧलए Ĥाͬधकारȣ

ु

.- (1) अधी¢क सामाÛय

पǐरहार अनदƣ करने के ͧलए Ĥाͬधकत है।

ु

ृ

(2) Ǔनàनͧलͨखत Ĥकार के ͧसÙधदोष बÛ दȣ सामाÛय पǐरहार के ͧलए पाğ हɉगे, अथा[त्:-

(क) छह मास और अͬधक के मÉ य

ु

दंडादेश वाले बÛ दȣ;

(ख) छह मास या अͬधक के साधारण कारावास से दंडाǑदç ट बÛ दȣ, जो èवेÍछया

काय[ करना चाहते हɉ;

(ग) इनके दंडादेश कȧ अवͬध का ͪवचार ͩकये ǒबना कारागार रखरखाव सेवाओं पर

Ǔनयोिजत बÛ दȣ, िजनका रͪववार और अवकाशɉ पर काय[ करना आवæ यक

होता है, उदाहरणाथ[ झाड़ लगाना

ू

, खाना बनाना आǑद; और

(घ) जानबझकर काǐरत न कȧ गयी ͩकसी å या

ू

ͬध या चोट के पæ चात उपचार या

्

èवाèØय लाभ के ͧलए एक मास से कम समय के ͧलए अèपताल मɅ भतȸ

बÛ दȣ (वो जो ऐसे Ĥयोजन के ͧलए एक मास से अͬधक के ͧलए भतȸ ͩकये

गये हɉ केवल अÍछे आचरण के ͧलए पǐरहार के हकदार होने चाǑहए)।

ǑटÜपण: समè त पाğ बिÛदयɉ को काय[ उपलÞध कराना कारागार Ĥशासन का

उƣरदाǓय× व होगा। यǑद ͩकसी भी कारण से कारागार Ĥशासन ऐसा करने मɅ

असफल रहता है, तो वो बÛ दȣ, जो अÛ यथा काय[ से पǐरहार के ͧलए पाğ

हɇ, उÛहɅ कारागार महाǓनरȣ¢क के आदेश के अधीन उनकȧ सामाÛय पाğता

के अनसार पǐरहार अनदƣ ͩकया जाना चाǑह

ु

ु

ए।

(3) Ǔनàनͧलͨखत Ĥकार के बÛदȣ सामाÛय पǐरहार के पाğ नहȣं हɉगे, अथा[त्:-

(क) छह मास से कम के मÉ य

ु

दंडादेश वाले बÛ दȣ,

(ख) केवल जमा[ना देने मɅ å य

ु

ǓतĐम पर दंडǑदç ट बÛ दȣ,

316 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) ऐसे बÛ दȣ िजनका दंडादेश घटा कर छह मास से कम ͩकया जाता है (ऐसे

मामलɉ मɅ पहले से अिज[त पǐरहार, यǑद कोई हो, समपǿत रखा जाना

चाǑहए),

(घ) ऐसे बिÛदयɉ कȧ दशा मɅ, जो कारागार मɅ Ĥवेश के पæ चात् भारतीय दंड

संǑहता, 1860 (1860 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 147, 148,

152, 224, 302, 304, 304 क, 306, 307, 308, 323, 324, 325, 326,

332, 333, 352, 353 या 377 के अधीन काǐरत ͩकसी अपराध के ͧलए हɇ

या कारागार मɅ Ĥवेश के पæ चात ͩकसी वाड[र या अÛय अͬधकारȣ पर हमला

्

काǐरत करने के ͧलए या ͩकसी अÛय ͪवͬध के अधीन पैरोल कȧ ǐरयायत या

उस ͪवͬध के अधीन अनदƣ कȧ ग

ु

यी फलȾ का दǽपयोग करने के ͧलए

ु

,

ͧसÙधदोष ͩकया गया हो तो, उÈत दोषͧसिÙध कȧ तारȣख तक इन Ǔनयमɉ के

अधीन उसके Ùवारा अिज[त ͩकया गया ͩकसी भी Ĥकार का पǐरहार, Ǔनदेशालय

Ĥमख कȧ मंजरȣ से रÙद ͩकया जा सकेगा

ु

ू

,

(ङ) दंडादेश के Ǿप मɅ पǐरहार से ͪवविज[त बÛदȣ,

(च) ͩकसी ͪवͬध या Ǔनयम के अधीन पǐरहार से ͪवǓनǑद[ç ट Ǿप से ͪवविज[त बÛ दȣ,

(छ) बÛ दȣ, जो ͪवशेष छÒटȣ पर या ऐसी छÒटȣ कȧ कालावͬध के ͧलए आकिèमक

ु

ु

पैरोल पर बाहर हɇ, और

(ज) èवापक औषͬध और मन:Ĥभावी पदाथ[ अͬधǓनयम, 1985 (1985 का कɅ ġȣय

अͬधǓनयम सं. 61) के अधीन ͧसÙधदोष बÛदȣ।

(4) सामाÛय पǐरहार उन बिÛदयɉ को अनदƣ ͩकया

ु

जा सकेगा, जो नीचे Ǒदखाये गये

उƣरदाǓय× व पर इसके ͧलए पाğ हɇ, अथा[त्:-

(क) सदाचार, अनशासन और संèथागत ͩĐयाकलापɉ मɅ भागीदारȣ के ͧलए ĤǓत

ु

कैलɅडर मास मɅ दो Ǒदवस,

(ख) ͪवǑहत मानकɉ के अनसार काय[ सàपादन के ͧलए ĤǓत कैलेÖडर मास मɅ दो

ु

Ǒदवस,

(ग) कारागार रखरखाव सेवाओं पर Ǔनयोिजत बÛ दȣ, िजसमɅ उÛहɅ रͪववार और

अवकाशɉ पर भी काय[ करने कȧ आवæयकता होती है उदाहरणाथ[ झाड़ लगाना

ू

,

खाना बनाना आǑद के ͧलए ĤǓत कैलɅडर मास मɅ एक Ǒदवस,

(घ) इस Ǔनयम के अधीन अन£ात पǐरहार के बदले राǒğ Ĥहरȣ के Ǿप मɅ काय[

ु

करने वालɉ के ͧलए ĤǓत कैलɅडर मास मɅ पांच Ǒदवस,

(ङ) इस Ǔनयम के अधीन अन£ात पǐरहार के बदले ͧसÙधदोष ओवरͧसयर को ĤǓत

ु

कैलɅडर मास मɅ छ: Ǒदवस,

(च) ओपन एयर कɇ प मɅ सɋपे गये ͧसÙधदोष बÛ दȣ के ͧलए,-

(i) सदाचार, अनशासन और संèथागत ͩĐयाकलापɉ मɅ भागीदारȣ के ͧलए

ु

ĤǓत कैलɅडर मास मɅ तीन Ǒदवस, और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 317

(ii) ͪवǑहत मानकɉ के अनसार काय[ सàपादन के ͧलए ĤǓत कैलेÖडर मास मɅ

ु

तीन Ǒदवस,

का पǐरहार होगा।

(छ) ͧसÙधदोष बÛ दȣ को èथाई पैरोल पर ĤǓत मास दो Ǒदवस का समय Ǒदया

जायेगा।

èपçटȣकरण:(i) इस Ǔनयम के Ĥयोजन के ͧलए केवल चेतावनी के साथ दंडाǑदç ट कारागार

अपराधɉ को ͬगनती मɅ नहȣं ͧलया जायेगा।

(ii) एक बÛ दȣ, जो Û यायालय मɅ, एक जेल से दसरे जेल के अͧभवहन मɅ

ू

,

अèपताल मɅ या ͩकसी अशÈ त समह मɅ होने के कारण अपने Ǔनयंğण से परे

ू

कारणɉ से Įम करने मɅ असमथ[ है, तो उसे ͪपछले महȣने के दौरान उसके

Ùवारा इस Ǔनयम के उƣरदाǓय× व पर इस Ǔनयम के सदाचार के ͧलए अिज[त

पǐरहार अनदƣ ͩकया जायेगा

ु

, यǑद Ĥæनगत कालावͬध से पव[ और उसके

ू

दौरान उसका आचरण इस Ĥकार के अनदान के योÊ य

ु

रहा है। पव[ मास के

ू

दौरान उसके Ùवारा अिज[त उƣरदाǓय× व पर, वह खÖड (ख) के अधीन पǐरहार

के अनदान का भी हकदार होगा। यǑद वह उस अवͬध के दौरान कारागार मɅ

ु

रहा हो; यǑद नहȣं तो ĤǓत मास दो Ǒदवस कȧ दर से:

परंत यह ͩक यǑद वह जेल मɅ अपने èवयं के कदाचार के कारण काय[

ु

से अनपिèथत है

ु

, तो इस उप-Ǔनयम के खÖड (ख) के अधीन अनपिèथ

ु

Ǔत कȧ

कालावͬध के ͧलए कोई पǐरहार नहȣं Ǒदया जायेगा:

परंत यह और ͩक

ु

, यǑद वह अèपताल मɅ है या अशÈ त समह मɅ है

ू

,

तो इस उप-Ǔनयम के खंड (ख) के अधीन कोई पǐरहार नहȣं Ǒदया जायेगा, जब

तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ यह Ĥमाͨणत न कर दे ͩक बÛ दȣ कȧ Įम से

अनपिèथǓत उसके

ु

Ǔनयंğण से परे कारणɉ से है और यह ͩकसी भी तरह से

बÛ दȣ के èवयं के Ùवारा ͩकये गये ͩकसी भी काय[, जो काय[ से बचने या

अèपताल मɅ भतȸ होने या रहने कȧ ͸िçट से ͩकये गये हɉ, के कारण नहȣं है।

708. ͪवशेष पǐरहार अनदƣ करने के ͧलए Ĥाͬधकारȣ

ु

.- (1) संबंͬधत कारागार अधी¢क

और महाǓनरȣ¢क कारागार या कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख ͪवशेष पǐरहार अनदƣ करने के

ु

ु

ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ हɉगे।

(2) ͪवशेष पǐरहार अनदƣ करने के मानदंड

ु

: बिÛदयɉ के मÚ य èवèथ ĤǓतèपधा[ कȧ भावना

उ× पÛ न करने के ͧलए वाͪष[क सदाचार पǐरहार के अǓतǐरÈ त अंत:वाͧसयɉ Ùवारा ͩकये गये

ĤǓतभाशालȣ कायɟ को ͪवशेष पǐरहार देकर परèकत ͩकया जाना चाǑहए।

ु

ृ

(3) साधारण पǐरहार के पाğ बिÛदयɉ को ऐसा ͪवशेष पǐरहार Ǔनàनͧलͨखत पर ͪवचार करके

अनदƣ ͩकया जा सकेगा

ु

, अथा[त्:-

(क) ͩकसी सरकारȣ कम[चारȣ, कारागार आगंतक या ͩकसी अंत

ु

:वासी का जीवन

बचाना;

318 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ख) ͩकसी सरकारȣ कम[चारȣ या कारागार आगंतक या अंत

ु

:वासी को शारȣǐरक Ǒहंसा

या खतरɉ से बचाना;

(ग) बिÛदयɉ के Ǔनकल भागने को रोकना या रोकने मɅ सहायता करना, Ǔनकल

भागने का Ĥयास करने वाले बिÛदयɉ को पकड़ना या ͩकसी बÛ दȣ या बिÛदयɉ

के समह Ùवारा Ǔनकल भागने कȧ ͩकसी योजना या Ĥयास के बारे मɅ

ू

मह×वपण[ जानकारȣ देना

ू

;

(घ) आगजनी, बलवे और हड़ताल जैसी आपात िèथǓतयɉ से Ǔनपटने मɅ कारागार

अͬधकाǐरयɉ कȧ सहायता करना;

(ङ) कारागार ͪवǓनयमɉ के गंभीर उãलंघन कȧ ǐरपोट[ देना या उसकȧ रोकथाम मɅ

सहायता करना;

(च) सांèकǓतक गǓतͪवͬधयɉ या ͧश¢ा मɅ उ×कçट योगदान

ृ

ृ

; और

(छ) उÙयोग, कͪष या ͩकसी अÛय वक[ ĤोĒाम

ृ

, या åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण मɅ ͪवशेष

Ǿप से अÍछा काय[।

(4) उपय[Èत शतɟ मɅ से ͩकसी एक या अͬधक कȧ पǓत[ के अÚ य

ु

ू

धीन, कारागार अधी¢क

Ùवारा उन बिÛदयɉ को, जो साधारण पǐरहार के पाğ हɇ, एक वष[ मɅ तीस Ǒदवस से अनͬधक

का ͪवशेष पǐरहार अनदƣ ͩकया जा सकेगा।

ु

(5) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख एक वष[ मɅ साठ Ǒदवस तक ͪवशेष पǐरहार अनदƣ कर सकेगा

ु

ु

और वह अपनी शिÈतयɉ के भीतर ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ मɅ, ऐसे बÛ दȣ को भी ͪवशेष पǐरहार

अनदƣ कर सकेगा

ु

, जो साधारण पǐरहार के ͧलए पाğ नहȣं है।

ǑटÜ पण: इस Ǔनयम के Ĥयोजन के ͧलए, वषɟ कȧ गणना दंडादेश कȧ तारȣख से कȧ जायेगी

और वष[ का कोई भी भाग एक पण[ वष[ होगा।

ू

709. राÏय सरकार Ùवारा पǐरहार.- (1) राÏय सरकार Ùवारा अनदƣ पǐरहार को

ु

राÏय सरकार का पǐरहार कहा जायेगा।

(2) राÏय सरकार का पǐरहार, ऐसे बिÛदयɉ या बिÛदयɉ के Ĥवग[ को Ĥदान ͩकया जा सकेगा,

जैसा ͩक राÏय सरकार ͪवǓनæ चय करे।

(3) ऐसे बिÛदयɉ कȧ दशा मɅ, िजÛहɅ राÏय सरकार के साधारण पǐरहार अनदƣ करते सम

ु

य,

अèथायी या आपातकालȣन छोड़ा जाता है, ऐसे बिÛदयɉ को ऐसा पǐरहार Ĥदान ͩकये जाने के

बारे मɅ राÏय सरकार के ͪवǓनǑद[ç ट आदेश आवæयक हɇ।

(4) पǐरहार ऐसे पैमाने या इतनी माğा मɅ अनदƣ ͩकया जायेगा

ु

, जैसा ͩक राÏय सरकार

समय-समय पर Ǔनयत करे।

710. पǐरहार सͧमǓत.- Ĥ×येक संèथा कȧ पǐरहार सͧमǓत Ǔनàनͧलͨखत से ͧमलकर

बनेगी,-

(क) संèथा का Ĥभारȣ अधी¢क

अÚय¢

(ख) जेलर या संèथा मɅ उप-वǐरçठतम कारागार अͬधकारȣ

सदèय

(ग) पǐरहार अनभाग का Ĥभारȣ उप

ु

-जेलर

सदèय सͬचव

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 319

(घ) उÙयोग या åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण का Ĥभारȣ अͬधकारȣ

सदèय।

711. पǐरहार सͧमǓत के क×य

ृ

.- इस सͧमǓत के कृ× य Ǔनàन Ĥकार हɉगे:-

(क) पǐरहार से संबंͬधत समè त मामलɉ पर Úयान देना;

(ख) इन Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अनसार ͪवशेष पǐरहार अनदƣ करने के ͧलए

ु

ु

बिÛदयɉ के मामलɉ कȧ ͧसफाǐरश महाǓनरȣ¢क या कारागार ͪवभाग Ĥमख को

ु

करना; और

(ग) इन Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अनसार ͪवशेष पǐरहार अनदƣ करना।

ु

ु

712. पǐरहार सͧमǓत Ùवारा Ǔनण[य लेने कȧ ĤͩĐया.- (1) सͧमǓत के सदèय, पǐरहार

Ĥदान करने से संबंͬधत समè त मामलɉ मɅ अधी¢क कȧ सहायता करɅगे, पǐरहार सͧमǓत

Ĥ× येक मास के अंǓतम सÜताह मɅ Ǔनयत Ǒदनɉ पर या जब भी अपेͯ¢त हो बैठक करेगी और

अधी¢क का Ǔनण[य अंǓतम माना जायेगा।

(2) पǐरहार काय[ के मह×व को ͸िçट मɅ रखते हएु, यह आवæयक है ͩक सͧमǓत Ǔनयत

शेÔयल के अनसार बैठक करे िजससे समय पर पǐरहार अनदƣ ͩकया जा सके और ͪवशेष

ू

ु

ु

पǐरहार बÛ दȣ को छोड़े जाने से पव[ कम से कम सात Ǒदवस का अंतर छोड़कर अनदƣ ͩकया

ू

ु

जायेगा।

(3) पǐरहार से संबंͬधत Ĥͪविçटयां पǐरहार रिजèटर, पǐरहार काड[ और संबंͬधत बÛ दȣ के वƣ

ृ

पğ मɅ, अधी¢क के उͬचत अनĤमाणन के अधीन

ु

, पǐरहार अनदƣ ͩक

ु

ये जाने के तरंत

ु

पæ चात्, कȧ जायɅगी।

(4) छह मास से पांच वष[ तक के मÉ य

ु

दंडादेश वाले बिÛदयɉ को Ĥ× येक मास पǐरहार

è वीकत ͩकया जाना चाǑहए

ृ

जबͩक पांच वष[ से अͬधक के ͧलए दंडाǑदç ट (आजीवन

ͧसÙधदोषɉ सǑहत) को Ǔतमाहȣ मɅ एक बार पǐरहार अनदƣ ͩकया जाना चाǑहए।

ु

(5) साधारण पǐरहार कȧ गणना परे कैलɅडर मासɉ के ͧलए कȧ जानी चाǑहए। इसे एक कैलɅडर

ू

मास के एक भाग के ͧलए अनदƣ नहȣं ͩकया जाना चाǑहए।

ु

(6) तदनसार

ु

, वष[ के ͩकसी भी भाग के ͧलए ͪवशेष पǐरहार अनदƣ ͩकया जा सकेगा।

ु

(7) इन Ǔनयमɉ के अधीन, ͩकसी बÛ दȣ को Ĥदान ͩकया गया कल पǐरहार साधारणतया उसके

ु

दंडादेश के एक Ǔतहाई भाग से अͬधक नहȣं होगा।

(8) सेना Û यायालय Ùवारा दंडाǑदç ट बिÛदयɉ को पǐरहार का अनदान उÛहȣं ͧसÙधांतɉ पर

ु

होगा, जो अÛय बिÛदयɉ पर लाग होते हɇ।

ू

713. आजीवन ͧसÙधदोष.- (1) पǐरहार कȧ गणना के Ĥयोजन के ͧलए आजीवन

कारावास बीस वष[ के कारावास के Ǿप मɅ समझा जायेगा और एक से अͬधक आजीवन

कारावास काट रहे बÛ दȣ के मामले मɅ, पǐरहार कȧ गणना के ͧलए बीस वष[ उसके समè त

दंडादेशɉ का योग माना जायेगा।

320 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) आजीवन ͧसÙधदोष को पǐरहार अनदƣ करने का अथ[ उसके दंडादेश

ु

मɅ वाèतͪवक

पǐरहार नहȣं होगा और जब सलाहकार बोड[ Ùवारा उसके मामले कȧ परȣ¢ा कȧ जायेगी, तो

उसके Đेͫडट मɅ पǐरहार उन कारकɉ मɅ से एक होगा, िजनके आधार पर उसके दंडादेश के

पनͪव[लोकन को ͪवचार मɅ ͧलया जायेगा।

ु

714. Ĥकȧण[.- (1) सेना Û यायालय Ùवारा दंडाǑदç ट बिÛदयɉ को कारागार मɅ Ĥवेश से

पव[ू, अͧभवहन मɅ या सैÛय अͧभर¢ा मɅ ǒबतायी गयी कालावͬध के ͧलए, इन Ǔनयमɉ मɅ

अͬधकͬथत उÛ हȣं उƣरदाǓय× व पर साधारण पǐरहार अनदƣ ͩकया जायेगा।

ु

(2) कारावास भगतने के दौरान एक कारागार से दसरे कारागार मɅ अÛ त

ु

ू

ǐरत ͩकये जाने वाले

बÛ दȣ कȧ दशा मɅ, पǐरहार के ͧलए, उसके Ùवारा Ĥथम कारागार मɅ å यतीत कालावͬध मɅ से,

ͪवचाराधीन बÛ दȣ के तौर पर å यतीत कालावͬध को अपविज[त करते हएु, उसके Ùवारा दसरे

ू

कारागार मɅ å यतीत कालावͬध के साथ गणना कȧ जायेगी।

(3) साधारण पǐरहार कȧ गणना, बÛ दȣ के दंडादेश कȧ तारȣख के पæ चात कैलɅडर मास के

्

Ĥथम Ǒदवस से कȧ जायेगी, साधारण पǐरहार एक कैलɅडर मास कȧ खंͫडत कालावͬध के ͧलए

अनदƣ नहȣं ͩकया जायेगा और एक

ु

बÛ दȣ को उस मǑहने के ͧलए पǐरहार नहȣं ͧमलेगा,

िजसमɅ उसे दंडाǑदç ट ͩकया गया है, जब तक ͩक उसे माह के Ĥथम Ǒदवस को दंडाǑदç ट नहȣं

ͩकया जाता है।

(4) ͩकसी भी बÛ दȣ को उसके छोड़े जाने के कैलɅडर मास के ͧलए साधारण पǐरहार नहȣं

ͧमलेगा।

(5) कारागार के बाहर å यतीत कȧ गयी कालावͬध, जैसे ͩक छÒटȣ पर छोड़ा जाना

ु

, जो

दंडादेश के एक भाग के Ǿप मɅ सिàमͧलत है, को खंͫडत कालावͬध के तौर पर नहȣं माना

जाना चाǑहए, ऐसी कालावͬधयɉ के दौरान, बÛ दȣ साधारण पǐरहार अिज[त करने के ͧलए पाğ

होगा, कारागार के बाहर å यतीत कȧ गयी कालावͬध के ͧलए, जो दंडादेश के भाग के Ǿप मɅ

सिàमͧलत नहȣं हɇ (जैसे जमानत, आपातकालȣन छोड़ा जाना, Ǔनकल भागना और Ĥ× यप[ण)

बÛ दȣ पǐरहार अिज[त करने के पाğ नहȣं हɉगे और ऐसी दशा मɅ, बिÛदयɉ को उनके पनः Ĥवेश

ु

कȧ तारȣख के पæ चात के कैलɅडर मास के Ĥथम Ǒदवस से पǐरहार अिज[त करने के ͧलए पाğ

्

माना जायेगा।

(6) ऐसे सभी मामलɉ मɅ, वाͪष[क सदाचार पǐरहार कȧ पाğता के ͧलए तारȣख सà यक Ǿप से

्

मã त

ु

वी कȧ जायेगी, बÛ दȣ जो जमानत पर छोड़े गये हɇ, या िजनका दंडादेश अè थायी Ǿप से

Ǔनलिàबत ͩकया गया है, उनके कारागार मɅ पनु:Ĥवेश पर, उनके जमानत पर छोड़े जाने से

पव[ या दंडादेश के Ǔनलà ब

ू

न पर, उÛ हɉने जो भी पǐरहार अिज[त ͩकया होगा, उसके साथ

Đेͫडट कर Ǒदया जायेगा और उÛ हɅ उनके पनु:Ĥवेश के पæ चात कैलेÖ ड

्

र मास के Ĥथम Ǒदवस

पर पनु:पǐरहार Ĥणालȣ के अधीन लाया जायेगा।

715. बÛदȣ का पǐरहार से हटाया जाना और ĤǓतसंहरण करना.- (1) राÏय सरकार,

कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

, कारागार महाǓनरȣ¢क और अधी¢क ͩकसी भी बÛ दȣ को कारागार

अपराध काǐरत करने के ͧलए ͪवǓनǑद[ç ट कालावͬध के ͧलए, पǐरहार से ͪवविज[त कर सकते

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 321

हɇ। अधी¢क ͩकसी बÛ दȣ को पǐरहार से तीन मास से अनͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए

ͪवविज[त कर सकता है। तथाͪप, तीन मास से अͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए पǐरहार से

ͪवविज[त करने के ͧलए महाǓनरȣ¢क कȧ मंजरȣ आवæयक होगी।

ू

(2) महाǓनरȣ¢क कȧ पव[ मंजरȣ से

ू

ू

, अधी¢क, ͩकसी भी बÛ दȣ का पǐरहार पनु:Ēहण कर

सकता है, जो वहां से ͪवविज[त कर Ǒदया गया है और िजस बÛ दȣ का पǐरहार पनु:Ēहण

ͩकया गया है, वह अपने पनु:Ĥवेश के पæ चात माह के Ĥारà भ

्

से इन Ǔनयमɉ के अधीन

पǐरहार अिज[त करेगा।

716. पǐरहार समपहरण के ͧलए शतɏ.- (1) यǑद बÛ दȣ कारागार मɅ Ĥवेश के पæ चात ्

भारतीय दंड संǑहता, 1860 (1860 का अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 147, 148, 152, 224,

232, 302, 304, 304-क, 306, 307, 308, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 352,

352 या 377 के अधीन ͩकसी अपराध के ͧलए ͧसÙधदोष ͩकया जाता है या ͩकसी कारागार

अͬधकारȣ, कारागार आगंतकु, बÛ दȣ या अÛ य सरकारȣ कम[चारȣ पर हमला काǐरत करने के

ͧलए ͧसÙधदोष ͩकया जाता है, तो बÛ दȣ Ùवारा अिज[त पǐरहार राÏ य सरकार या कारागार

Ǔनदेशालय Ĥमख या कारागार महाǓनरȣ¢क या कारागार अधी¢क Ùवारा समपǿत ͩकया जा

ु

सकेगा।

(2) उÈ त दोषͧसिÙध कȧ तारȣख तक, इन Ǔनयमɉ के अधीन उसके Ùवारा अिज[त, ͩकसी भी

Ĥकार के समè त साधारण या ͪवशेष पǐरहार, भागत: या सà पूण[त:, कारागार महाǓनरȣ¢क या

कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कȧ मंजरȣ से समपǿत ͩकये जा सकɅ गे।

ु

ू

ǑटÜ पण: (i) पǐरहार समपहरण के बारे मɅ समè त Ĥͪविçटयां पǐरहार शीट और पǐरहार

रिजè टर मɅ त× परता से कȧ जायɅगी।

(ii) दंड ĤͩĐया संǑहता कȧ धारा 432 के अधीन राçĚȣय मह×व या साव[जǓनक

ĤसÛ नता के अवसरɉ पर राÏय सरकारɉ का पǐरहार अनदƣ ͩकया गया। इस

ु

धारा के अधीन ऐसे दंडादेश के ǒबना शत[ पǐरहार के आदेश को, इसके अनदƣ

ु

करने मɅ कपट या भल के मामलɉ के ͧसवाय ͪवखिÖडत नहȣं

ू

ͩकया जा सकता

है।

717. अͧभलेखɉ का रखना.- (1) कारागार Ĥाͬधकारȣ Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत अͧभलेख रखे

जायɅगे, अथा[त्:-

(i) उप-जेलर, या अनभागɉ का कोई अÛ य

ु

Ĥभारȣ अͬधकारȣ, पǐरहार अिज[त करने

के पाğ बिÛदयɉ के ͧलए टाè क Ǒटकट रखेगा। Ǔनयत Ǒदनɉ पर, यह टाè क

Ǒटकट पǐरहार काय[ से संबंͬधत अͬधकारȣ और जेलर, या Ǔनरȣ¢ण के ͧलए

बिÛदयɉ के Ĥवेश और छोड़े जाने के ͩकसी अÛ य Ĥभारȣ अͬधकारȣ को अĒेͪषत

कȧ जायेगी। ये टाè क Ǒटकट बिÛदयɉ के पǐरहार काड[ के साथ संलÊ न ͩकये

जायɅगे; और

322 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ii) पǐरहार रिजè टर, पǐरहार काड[, ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ रखे जायɅगे, िजसमɅ पǐरहार

के अनदान और समपहरण

ु

, यǑद कोई हो, कȧ समè त Ĥͪविçटयां त× परता से

कȧ जायɅगी और संबंͬधत अͬधकाǐरयɉ Ùवारा सà यक Ǿप से स× या

्

ͪपत कȧ

जायɅगी।

(2) पǐरहार रिजè टर मɅ Ĥͪविçटयां Ĥ×येक Ǔतमाहȣ के अंत मɅ कȧ जायɅगी और यǑद ͩकसी

बÛ दȣ को Ǔतमाहȣ परȣ होने से पव[ छोड़ा जाना है

ू

ू

, तो ये Ĥͪविçटयां Ĥासंͬगक माह के दौरान

कȧ जायɅगी, और तदनसार

ु

, उसको छोड़े जाने से संबंͬधत कार[वाई कȧ जा सकेगी। Ĥ×येक माह

या Ǔतमाहȣ के अंत मɅ, बिÛदयɉ को उस महȣने या Ǔतमाहȣ के दौरान उनके अिज[त ͩकये गये

पǐरहार और उनके कल पǐरहार के बारे मɅ भी सͬचत ͩकया जायेगा।

ु

ू

(3) समè त Ĥकार के पǐरहार का अनदान या समपहरण

ु

, यǑद कोई हो, पǐरहार शीट और वƣ

ृ

पğ मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा।

(4) जेलर या Ĥवेश और छोड़े जाने का Ĥभारȣ अͬधकारȣ, Ǔनयत अंतरालɉ पर पǐरहार रिजèटर

या पǐरहार काड[ का Ǔनरȣ¢ण करेगा। उप-Ǔनयम (2) मɅ उिãलͨखत संसचना के ͧसवाय

ू

पǐरहार अͧभलेख गोपनीय माना जायेगा और इसे बिÛदयɉ Ùवारा संभाला जाना अन£ात नहȣं

ु

ͩकया जायेगा।

(5) पǐरहार अनदान अन£ात ͩकये जाने के पæ चा

ु

ु

त्, बिÛदयɉ को ऐसी तारȣखɉ पर छोड़ा

जायेगा, जैसा ͩक सझाया जाये।

ु

(6) छोड़े गये बÛ दȣ का पǐरहार काड[, बÛ दȣ को छोड़े जाने के पæ चात्, तीन वष[ तक सरͯ¢त

ु

रखा जायेगा।

(7) जब कोई बÛ दȣ ͩकसी अÛय कारागार मɅ अÛ तǐरत ͩकया जाता है, तो अंतरण कȧ तारȣख

तक अिज[त पǐरहार कȧ कल संÉया दशा[ने वाला उसका पǐरहार काड[

ु

बÛ दȣ के साथ भेजा

जायेगा।

(8) ऐसे मास के Ĥथम सÜ ताह मɅ, पǐरहार काड[ का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ, उन

समè त बिÛदयɉ का पǐरहार रोल तैयार करेगा, जो ͩक चाल मास के दौरान अपना पण[

ू

ू

साधारण पǐरहार अिज[त करने के अनमान पर हɉ

ु

, आगामी मास के दौरान छोड़े जाने के

हकदार हɉगे, वह उसी समय ऐसे बिÛदयɉ के पǐरहार काड[ और वƣ पğɉ कȧ तलना करेगा

ृ

ु

और Ĥͪविçटयɉ के सहȣ होने का स× यापन करने के पæ चात पǐरहार रोल और वƣ पğ मɅ

्

ृ

Ĥ×येक बÛ दȣ को छोड़े जाने कȧ अͬधसंभाå य तारȣख Ĥͪवç ट करेगा।

(9) पǐरहार काड[ के Ĥभारȣ अͬधकारȣ Ùवारा हè ता¢ǐरत, पǐरहार रोल अधी¢क के सम¢

Ĥè तुत ͩकया जायेगा और काया[लय मɅ फाइल ͩकया जायेगा।

अÚ याय 30

पैरोल

718. पैरोल.- (1) अंत: वाͧसयɉ को पैरोल, सधारा

ु

×मक सेवाओं के ĤगǓतशील

अÚ युपाय हɇ।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 323

(2) पैरोल पर बÛ दȣ को छोड़ा जाना न केवल उसे कैद कȧ बराइयɉ से बचाती है बिãक उसे

ु

अपने पǐरवार और समदाय के साथ सामािजक संबंध बनाये रखने मɅ भी समथ[ बनाती है

ु

,

यह उसे आ×मͪवæवास कȧ भावना ͪवकͧसत करने और बनाये रखने तथा पǐरवार और

समदाय के साथ Ǔनरंतर संपक[

ु

, उसमɅ जीवन के ͧलए आशा बनाये रखने मɅ भी मदद करता

है।

(3) बÛ दȣ को अपने पǐरवार के साथ सामंजè यपण[ संबंध बना

ू

ये रखने मɅ मदद करने के

ͧलए, पैरोल अनदƣ करने के उपबंधɉ का उदारȣकरण ͩकया जाना चाǑहए।

ु

(4) पैरोल का ͪवशेषाͬधकार Ǔनèसंदेह Ǿप से पाğता और औͬच×यता के è पç ट पǐरभाͪषत

सिÛनयमɉ के आधार पर, चयǓनत बिÛदयɉ को अन£ात ͩकया जाना चाǑहए।

ु

(5) ͩकसी बÛ दȣ को पैरोल पर छोड़ा जाना, समय-समय पर यथासंशोͬधत, राजèथान ͪĤजनस[

ǐरलȣज ऑन पैरोल Ǿã स, 2021 Ùवारा शाͧसत होगा।

अÚ याय 31

छोड़ा जाना और समय पव[ छोड़ा जाना

ू

719. बिÛदयɉ को छोड़ा जाना.- (1) समè त दोषͧसÙधɉ, िजनको ͩकसी भी महȣने मɅ

छोड़ा जाना है, के वारंट कȧ स×यता सǓनिæचत करने के ͧलए पव[वतȸ माह के

ु

ू

25वɅ Ǒदन

परȣ¢ण ͩकया जायेगा।

(2) जब ͩकसी बÛ दȣ के दंडादेश का अवसान हो जाता है, तो जेलर उसे वारंट के साथ

अधी¢क के सम¢ लायेगा और वह अधी¢क कȧ उपिèथǓत मɅ छोड़ Ǒदया जायेगा।

(3) बंǑदयो के अंǓतम उÛ मोचन के समè त आदेश जेल अधी¢क Ùवारा हèता¢ǐरत ͩकये

जायɅगे। अपील पर, जमा[ने के संदाय

ु

, ĤǓतभूǓत Ǒदये जाने पर, जमानत देने पर छोड़े जाने कȧ

दशा मɅ, िजनमɅ ͪवͬधक Ǔनरोध कȧ शिÈत, Û यायालय के आदेश के, जो ͩक अंĒेजी मɅ होना

चाǑहए, यथाशीē जेल को Ĥदƣ होते हȣ समाÜ त हो जाती है, जेलर बÛ दȣ को अपने

उƣरदाǓय× व पर छोड़ेगा:

परंत यह ͩक जेल से

ु

दरȣ या अÛय कारणɉ से

ू

, अधी¢क को तरंत Ǔनदश असाÚ य

ु

ȶ

है।

(4) जेलर Ùवारा छोड़े गये बÛ दȣ के वारंट पर अधी¢क Ùवारा हèता¢र ͩकये जायɅगे जैसे ͩक

बÛ दȣ को उसके सम¢ छोड़ा गया था। ͩकसी अÛय जेल मɅ अÛ तǐरत ͩकये गये बÛ दȣ को

छोड़े जाने के ͧलए वारंट ĤाÜत होने पर, इसे तरंत रिजè Ěȣ

ु

कत कवर के अधीन उस जेल को

ृ

अĒेͪषत ͩकया जायेगा, िजसमɅ बÛ दȣ पǐरǽÙध है।

(5) Ĥ×येक बÛ दȣ को छोड़े जाने से पव[ू, Ĥवेश रिजèटर मɅ उसके åयिÈतगत ͪववरण के साथ

सावधानीपव[क ͧमलान ͩकया जायेगा

ू

, और अधी¢क या जेलर, यथािèथǓत, è वयं कȧ संतिçट

ु

करेगा ͩक उͬचत बÛ दȣ को आगे लाया गया है और उसका दंडादेश, पǐरहार Ǔनयमɉ के अधीन

अिज[त पǐरहार से संबंͬधत के ͧसवाय सà यक Ǿप से ǓनçपाǑदत ͩकया गया है।

्

(6) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, छोड़े जाने पर Ĥ×येक बÛ दȣ का èवाèØय और वजन Ĥवेश रिजèटर,

छोड़े जाने कȧ डायरȣ और वƣ पğ मɅ अͧभͧलͨखत करेगा या अͧभͧलͨखत करायेगा।

ृ

324 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(7) बिÛदयɉ को साधारणतया उसी जेल से छोड़ Ǒदया जायेगा, िजसमɅ वे छोड़े जाने के समय

पǐरǽÙध हɇ, ͩकत सरकार यह Ǔनदͧशत करते हए ͪवशेष आदेश दे सकेगी ͩक ͩकसी भी जेल

ं

ु

ȶ

ु

मɅ पǐरǽÙध बिÛदयɉ को उस िजले कȧ जेल मɅ अÛ तǐरत ͩकया जायेगा, जहां उनके घर िèथत

हɇ और वहȣं छोड़ा जायेगा।

(8) कोई भी बÛ दȣ ͩकसी भी कारण से लॉक-अप के पæ चात नहȣं छोड़ा जायेगा

्

, ͩकसी

Û यायालय Ùवारा, छोड़े जाने के ͧलए वारंट सया[èत के पæ चा

ू

त Ĥेͪष

्

त नहȣं ͩकया जाना

चाǑहए, या यǑद Ĥेͪषत कर Ǒदया जाता है, तो अगलȣ Ĥात: यथासंभव शीē छोड़े जाने के

Ǔनदश के साथ पçठांͩकत ͩकया जाना चाǑहए और साधारणतया बिÛदयɉ को उनके Ĥात

ȶ

ृ

: के

भोजन के पæ चात् और यथाशीē सयȾदय होते हȣ छोड़ Ǒदया जायेगा।

ू

(9) ͩकट कȧ समè त वèतएं साफ और उपयोग के ͧलए उपयÈ त

ु

ु

हɉगी, जो भी बÛ दȣ गंदȣ

अवèथा मɅ अपनी ͩकट छोड़ता है, उसे छोड़े जाने से पहले इसे धोना और साफ करना होगा,

छोड़े जाने वाले ͧसÙधदोष को अधी¢क के सम¢ è वयं को अपने Ǔनजी वè ğɉ मɅ पेश करना

होगा और अपने हाथ मɅ Ǔनरȣ¢ण के ͧलए उस ͩकट को ले जायेगा, जो उसे जेल मɅ Ĥवेश

पर या अंǓतम बार वè ğ देने पर दȣ गयी और छोड़े गये बिÛदयɉ के वè ğ तथा ǒबछौना

त× काल धोये जायɅगे, िजसके पæ चात उÛहɅ पनः जारȣ ͩकये जाने के ͧलए वè ğ

्

ु

गोदाम मɅ

संĒǑहत रखा जायेगा, छोड़े गये बिÛदयɉ Ùवारा नये Ĥवेश करने वाले बिÛदयɉ को ͩकट देना

ĤǓतͪषÙध है।

(10) यǑद छोड़े जाने कȧ तारȣख रͪववार या Ǔनयम मɅ ͪवǑहत कारागार अवकाश पर आ रहȣ

है, तो बÛ दȣ को पव[वतȸ Ǒदवस को छोड़ Ǒदया जायेगा

ू

, ͩकÛत कोई Ǔनण[य देने

ु

वाला/Ǔनण[यकता[ उस åयिÈत Ùवारा, िजसके आवेदन पर उसे ǓनǽÙध ͩकया गया है, जीवन-

Ǔनवा[ह भƣा देने मɅ लोप के कारण उसके उÛ मोचन का हकदार है, यǑद उस मास का Ĥथम

Ǒदवस उस Ǒदन आता है, तो उसे रͪववार को छोड़ा जाना चाǑहए।

(11) ͩकसी बÛ दȣ को छोड़े जाने पर, यथािèथǓत, अधी¢क या जेलर उसे ऐसी ͩकसी भी

संपͪƣ को सɋप सकेगा, िजस पर उसका कÞजा रहा हो और जो उसके वारंट पर Ĥͪवç ट कȧ

जाती है और संपͪƣ ĤािÜत कȧ अͧभè वीकǓत रसीद

ृ

बÛ दȣ से लȣ जायेगी।

(12) यǑद ͩकसी बÛ दȣ कȧ संपͪƣ का कोई भाग नहȣं पाया जाता है और उसे नहȣं Ǒदया जाता

है, तो इसे Ĥवेश रिजèटर मɅ ǑटÜ पण ͩकया जायेगा और अधी¢क ͪवǓनæ चय करेगा ͩक बÛ दȣ

को ͩकतना ĤǓतकर Ǒदया जाये और ͩकस अͬधकारȣ को उƣरदायी ठहराया जाये।

720. छोड़े जाने पर बिÛदयɉ को याğा संबंधी सहायता.- (1) Ĥ×येक ͧसÙधदोष बÛ दȣ,

िजसका घर उस कारागार से, जहां से उसे छोड़ा जाना है, से दस ͩकलोमीटर से अͬधक कȧ

दरȣ पर िèथत है और िजसके पास याğा के ͧलए पया[Üत धन नहȣं है

ू

, उसे उसके छोड़े जाने

के समय उसके घर तक जाने के ͧलए, पǐरवहन के सबसे सèते साधन जैसे बस, रेल या

पǐरवहन के ͩकसी अÛय साधन का उपयोग करते हएु, सामाÛय माग[ का ͩकराया उपलÞध

कराया जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 325

(2) छोड़े गये बÛ दȣ, िजÛहɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा बीमारȣ या शारȣǐरक शैͬथã यता के

कारण पैदल याğा करने के ͧलए अयोÊय Ĥमाͨणत ͩकया गया है, उÛहɅ सड़क माग[ से याğा

के ͧलए पǐरवहन का उपयÈ त

ु

साधन Ǒदया जायेगा।

(3) कोई मǑहला बÛ दȣ, जो उस िजले से ͧभÛ न िजले कȧ Ǔनवासी है, िजसमɅ वह पǐरǽÙध है,

उसको छोड़े जाने के कम से कम एक माह पव[ू, उसे छोड़े जाने के ͧलए उसके अपने िजले

कȧ कारागार मɅ अÛ तǐरत ͩकया जायेगा और जब छोड़ी जाने वालȣ मǑहला बÛ दȣ का घर जेल

से कछ दरȣ पर है और कोई भी ǐरæतेदार उसे लेने के ͧलए नहȣं आता है

ु

ू

, तो उसे एक

मǑहला वाड[र के साथ उसके घर भेजा जायेगा।

(4) ͩकसी बÛ दȣ कȧ म×य होने पर

ृ

ु

या उसके दंडादेश के अवसान पर उसको छोड़े जाने पर,

या जमानत पर, उसका वारंट, उस Ûयायालय को, िजसने उसे जारȣ ͩकया था, म×य कȧ

ृ

ु

तारȣख, छोड़े जाने कȧ तारȣख और कारण तथा वारंट लौटाने कȧ तारȣख दͧश[त करने वाले

पç ठां

ृ

कन के साथ लौटा Ǒदया जायेगा।

(5) यǑद ͩकसी बÛ दȣ का अलग-अलग वारंट के अधीन दो या अͬधक दंडादेश भगतना

ु

अपेͯ¢त है, तो ऐसे वारंट तब लौटा Ǒदये जायɅगे, जब संयोिजत दंडादेश ǓनçपाǑदत हो गये

हɉ।

721. बिÛदयɉ का समयपव[ छोड़ा जाना

ू

.- (1) समय से पहले छोड़े जाने का Ĥाथͧमक

उÙदेæय अपराͬधयɉ का सधार और उनका पनवा[स तथा समाज मɅ ͧमलाना है

ु

ु

, साथ हȣ

आपराͬधक गǓतͪवͬधयɉ से समाज कȧ सर¢ा सǓनिæचत करना है और ये

ु

ु

दोनɉ पहल आपस

ू

मɅ Ǔनकटतम Ǿप से परè पर जड़े हए हɇ तथा वहȣं कारागार मɅ रहते हए बिÛदयɉ का आचरण

ु

ु

ु

,

åयवहार और Ĥदश[न आनषंͬगक हɇ।

ु

(2) इनका उनकȧ पनवा[स ¢मता और उनके Ùवारा अिज[त पǐरहार या उÛहɅ समय पव[ छोड़ा

ु

ू

जाना अनदƣ करने वाले आदेश के आधा

ु

र पर उनको छोड़े जाने कȧ संभावना से संबंͬधत है।

(3) बिÛदयɉ को समय पव[ छोड़ा जाना समय

ू

-समय पर, यथासंशोͬधत, राजèथान बÛ दȣ

(सजाएं छोटȣ करना) Ǔनयम, 2006 Ùवारा शाͧसत होगी।

722. मामलɉ को मानीटर करना.- (1) कारागारɉ मɅ दंडादेश भगत रहे समè त

ु

बिÛदयɉ

का कंÜयटरȣकत ǐरकॉड[

ू

ृ

, उनके मामलɉ कȧ अनवतȸ कार[वाई के ͧलए Ĥ× ये

ु

क कारागार के साथ-

साथ कारागार मÉयालयɉ और राÏय सरकार के गह ͪवभाग मɅ रखा जाना अ× यं

ु

ृ

त वांछनीय

है।

(2) माǓनटǐरंग Ĥणालȣ Ǔनàनͧलͨखत माग[दश[क ͧसÙधांतɉ पर आधाǐरत होगी:-

(क) Ĥ×येक बÛ दȣ के मामले के ͧलए एक एकल फाइल Ĥणालȣ होगी और ऐसी

फाइलɅ कारागार संèथा मɅ रखी जायɅगी;

(ख) इस फाईल मɅ पव[ अवसरɉ पर

ू

, ͩकसी भी आधार पर, बÛ दȣ को समयपव[ छोड़ा

ू

जाना और मामले को पनु:ͪवचार मɅ ͧलये जाने कȧ तारȣख से संबंͬधत सचना

ू

का संपण[ ǐरकॉड[ होगा

ू

;

326 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) ͩकसी बÛ दȣ कȧ समयपव[ छोड़े जाने के ͧलए

ू

, एक समय मɅ केवल एक हȣ

आधार पर ͪवचार ͩकया जायेगा;

(घ) Ĥ×येक बÛ दȣ कȧ, समयपव[ छोड़े जाने के è त

ू

र के संबंध मɅ सचना का पण[

ू

ू

ǐरकॉड[, इस Ĥयोजन के ͧलए ͪवǑहत रिजèटर के साथ-साथ कंÜयटर मɅ भी

ू

रखा जायेगा;

(ङ) समè त मामलɉ कȧ माǓनटǐरंग, कारागार èतर पर Ĥ× येक मास और कारागार

मÉयालय èतर पर Ĥ× ये

ु

क तीन मास मɅ कȧ जायेगी।

अÚ याय 32

ओपन एयर कɇ प

723. ओपन एयर कɇ प कȧ आवæ यकता.- (1) सभी ओपन एयर कɇ प, ͧसÙधदोष

बिÛदयɉ के सधार

ु

, शोधन और पनवा[स कȧ समकालȣन ͪवचारधारा को

ु

åयवहार मɅ लाने के

ͧलए आशǓयत हɇ, िजससे वे छोड़े जाने के पæ चात è व

्

-अनशाͧसत और संवͬध[त जीवन जी

ु

सकɅ ।

(2) ये संèथाएं बिÛदयɉ को Ǔनयोजन और खले मɅ जीवन जीने के अवसर Ĥदान करती हɇ।

ु

(3) यह åयिÈत कȧ गǐरमा को वाͪपस लौटाता है और उसमɅ आ×मǓनभ[रता, आ×मͪवæवास

और सामािजक उƣरदाǓय× व, जो समाज मɅ उसके पनवा[स के ͧलए आवæयक हɇ

ु

, ͪवकͧसत

करता है।

(4) ओपन एयर कɇ प मɅ Ĥवेश समय-समय पर, यथासंशोͬधत, राजèथान ͪĤजनस[ ओपन एयर

कɇ प Ǿã स, 1972 Ùवारा शाͧसत होगा।

अÚ याय 33

आगंतक बोड[

ु

724. आगंतक बोड[

ु

.- िजला मिजèĚेट, आदेश Ùवारा, िजला और उप-खÖ ड èतर पर

सरकारȣ और गैर सरकारȣ सदèयɉ को समाͪवç ट करते हएु, एक बोड[ का गठन करेगा।

725. आगंतक बोड[ के

ु

काय[.- आगंतक बोड[ के काय[ मɅ

ु

,-

(क) ͫडĒी और Ĥͧश¢ण कȧ गणव× ता

ु

तथा कारागारɉ मɅ अवसंरचना या सुͪवधाओं

कȧ Ĥभाͪवता पर ͪवशेष Úयान देते हएु, कारागारɉ मɅ सधारा×मक काय[ कȧ

ु

माǓनटǐरंग करना,

(ख) सधारा×मक काय[ मɅ अͧभविÙध के ͧलए न

ु

ृ

ये माग[ सझाना

ु

, और

(ग) बिÛदयɉ कȧ åयिÈतगत या सामǑहक ͧशकायतɉ पर Úयान देना और कारागार

ू

Ĥाͬधकाǐरयɉ के परामश[ से Ǔनवारण के ͧलए उपबंध करना,

सिàमͧलत हɉगे।

726. पदेन आगंतकु.- (1) Ǔनàनͧलͨखत अͬधकारȣ और ऐसे अÛय åयिÈत, िजÛहɅ

राÏय सरकार, समय-समय पर, इस Ǔनͧमƣ ǓनयÈत करे

ु

, राÏय कȧ सभी जेलɉ के पदेन

आगंतक हɉगे

ु

, अथा[त:-

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 327

(क) राçĚȣय मानवाͬधकार आयोग/राÏय मानवाͬधकार आयोग के अÚय¢ और

सदèय;

(ख) राçĚȣय मǑहला आयोग/राजèथान राÏय मǑहला आयोग के अÚय¢ और

सदèय;

(ग) पͧलस महाǓनदेशक

ु

;

(घ) ऐसे कारागार, जो ऐसे मÉ या

ु

लय पर अविèथत हɇ जहां वह Ǔनवास कर रहा है,

राजè थान ͪवधानसभा का Ĥ× येक सदè य;

(ङ) Ǔनदेशक, ͬचͩक×सा एवं èवाèØय ͪवभाग;

(च) Ǔनदेशक, उÙयोग;

(छ) Ǔनदेशक, कͪष

ृ

;

(ज) Ǔनदेशक, म×èय पालन;

(झ) Ǔनदेशक, Ĥौढ़ ͧश¢ा;

(ञ) मÉय अͧभयंता

ु

, साव[जǓनक Ǔनमा[ण ͪवभाग; और

(ट) मÉय अͧभयंता

ु

, जन èवाèØय एवं अͧभयांǒğकȧ ͪवभाग।

(2) अपनी-अपनी अͬधकाǐरता के भीतर समè त जेलɉ के सरकारȣ आगंतकु,-

(क) िजला एवं सğ Ûयायाधीश;

(ख) संभागीय आयÈत

ु

;

(ग) पͧलस आयÈत

ु

ु

/पͧलस महाǓनरȣ¢क

ु

;

(घ) िजला मिजèĚेट;

(ङ) िजला पͧलस अधी¢क या पͧलस उपायÈत

ु

ु

ु

;

(च) मÉय ÛयाǓयक मिजèĚेट

ु

;

(छ) अǓतǐरÈत िजला मिजèĚेट;

(ज) उप-खÖ ड मिजèĚेट;

(झ) मÉय ͬचͩक×सा एवं èवाèØय अͬधकारȣ

ु

;

(ञ) काय[कारȣ अͧभयंता, साव[जǓनक Ǔनमा[ण ͪवभाग;

(ट) काय[कारȣ अͧभयंता, जन èवाèØय एवं अͧभयांǒğकȧ ͪवभाग;

(ठ) काय[कारȣ अͧभयंता, ͪवÙयत ͪवतरण Ǔनगम ͧलͧमटेड

ु

;

(ड) िजला ͧश¢ा अͬधकारȣ;

(ढ) िजला कͪष अͬधकारȣ

ृ

;

(ण) िजला उÙयोग अͬधकारȣ;

(त) िजला म×èय अͬधकारȣ;

(थ) नगर पाͧलका या अͬधसͬचत ¢ेğ पǐरषɮ

ू

के मेयर/अÚय¢/चेयरमैन; और

(द) िजला पǐरवी¢ा अͬधकारȣ।

(3) माननीय राÏयपाल या जेल ͪवभाग के Ĥभारȣ मंğी ͩकसी भी समय और ͩकÛ हȣं भी

पǐरिèथǓतयɉ के अधीन, जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ को सचना देकर या ǒबना सचना Ǒदये

ू

ू

, ͩकसी भी

328 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

जेल या उप-जेल का दौरा कर सकते हɇ, राÏयपाल या मंğी का अधी¢क Ùवारा जेल के गेट

पर èवागत ͩकया जायेगा और उसका सà यक सàमान के साथ èवागत ͩकया जायेगा और

्

राÏयपाल या मंğी, जैसा भी मामला हो, यǑद माननीय राÏयपाल या जेल ͪवभाग के Ĥभारȣ

मंğी ऐसे इÍ छुक हɉ, को जेल के भीतर अधी¢क Ùवारा घमाया जायेगा।

ु

(4) आगंतक बोड[ मɅ Ǔनàन

ु

ͧलͨखत गैर सरकारȣ सदèय भी समाͪवç ट हɉगे:-

(क) केÛ ġȣय जेल कȧ दशा मɅ कम से कम तीन गैर सरकारȣ आगंतक और िजला

ु

तथा अÛय जेल कȧ दशा मɅ दो;

(ख) मǑहला कारागारɉ के ͧलए दो मǑहला गैर सरकारȣ आगंतक हɉगी और कɅ ġȣय

ु

,

िजला और अÛय जेलɉ के ͧलए एक;

(ग) केÛ ġȣय जेल, िजला और अÛय जेलɉ के ͧलए एक सामािजक काय[कता[।

(5) जेलɉ के गैर-सरकारȣ ͪविजटरɉ का नामǓनदशन राÏय सरकार Ùवारा ͩकया जायेगा।

ȶ

(6) िजला मिजèĚेट, केÛ ġȣय जेलɉ या िजला जेलɉ या ͪवशेष जेलɉ मɅ आगंतक बोड[ का

ु

अÚय¢ होगा और उपखंड मिजèĚेट, अèथायी उप-जेलɉ तथा उप-जेलɉ मɅ अÚय¢ होगा।

(7) आगंतक बोड[ Ĥ×येक Ǔतमाहȣ मɅ कम से कम एक बार कारागारɉ के अधी¢क के काया[लय

ु

मɅ बैठक करɅगे।

(8) आगंतक बोड[ कȧ Ĥ×येक बैठक का काय[वƣ आगंतक ऑड[र बक मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया

ु

ु

ु

ृ

जायेगा और उसे अधी¢क कȧ ǑटÜपͨणयɉ के साथ कारागार महाǓनरȣ¢क को अĒेͪषत ͩकया

जायेगा, काय[वƣ कȧ एक ĤǓत आगंतक बोड[ के Ĥ×येक सदèय को भी Ĥेͪषत कȧ जायेगी और

ृ

ु

कारागार महाǓनरȣ¢क समè त कारागारɉ के आगंतक बोड[ कȧ अंǓतम बैठक या बैठकɉ के

ु

काय[वƣ कȧ एक ĤǓत राÏय सलाहकार

ृ

बोड[ के सम¢ रखɅगे।

(9) जब आगंतक बोड[ का कोई गैर सरकारȣ सदèय कारागार का दौरा करता है

ु

, तो उसके

साथ कारागार अͬधकारȣ भी हɉगे और आगंतक बोड[ का अÚय¢ अधी¢क के परामश[ से

ु

, बोड[

के सदèयɉ Ùवारा कारागार मɅ ͩकये जाने वाले दौरɉ का माͧसक रोèटर बनायेगा।

(10) रोèटर इस रȣǓत से बनाया जायेगा ͩक Ĥ×येक मास मɅ एक सदèय Ùवारा कम से कम

एक याğा पǐरकिãपत कȧ जायेगी।

(11) Ĥ×येक गैर सरकारȣ आगंतक से अपे¢ा कȧ जाती है ͩक वह बिÛदयɉ कȧ देखभाल मɅ

ु

è वयं कȧ ǽͬच रखे और िजस कारागार का वह आगंतक है

ु

, माह मɅ एक बार और यǑद संभव

हो, तो Ĥाय: उस कारागार का दौरा करे।

(12) दौरɉ के दौरान एक आगंतक

ु

(आगंतक बोड[ के सदèय

ु

) को ͩकसी भी बÛ दȣ के साथ, जो

आगंतक से बात करने का इÍछक है

ु

ु

, गÜत Ǿप से और पथÈ त

ु

ृ

: बातचीत करने का अͬधकार

होगा, तथाͪप आगंतक और

ु

बÛ दȣ के मÚ य ऐसी पथक बातचीत कारागार के भीतर

ृ

्

, ͩकसी

ऐसे èथान पर कȧ जायेगी जो कारागार अͬधकारȣ कȧ ͸िçट मɅ हो, आगंतकु बÛ दȣ के साथ

ऐसी बातचीत के तरंत पæ चा

ु

त्, बोड[ के अÚय¢ को ͧलͨखत मɅ सͬचत करेगा ͩक

ू

बÛ दȣ के

साथ बातचीत मɅ Èया पता चला और अÚ य¢, यǑद वह आवæयक समझे, तो वह इस मामले

को कारागार अधी¢क के सम¢ उठायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 329

(13) बोड[ के ͩकसी भी सदèय Ùवारा, आगंतक

ु

आदेश पिè त

ु

का मɅ कȧ गयी कोई भी संपे¢ण

या ǑटÜपͨणयां, अधी¢क Ùवारा तरंत अपनी ǑटÜपͨणयɉ के साथ कारागार महाǓनरȣ¢क के

ु

Úयान मɅ लायी जायेगी और उसकȧ ĤǓत संबंͬधत आगंतक और आगंतक बोड[ के अÚय¢ को

ु

ु

भी भेजी जायेगी।

(14) आगंतक बोड[ के सदèय ͪवशेष Ǿप से कारागार के आहार कȧ गणवƣा और माğा

ु

ु

, रसोई

और अèपताल कȧ िèथǓत, दवाओं कȧ उपलÞधता, अèपताल Ĥबंधन, बिÛदयɉ के ͬचͩक×सा

उपचार, èवÍछता åयवèथायɅ, åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण के पहलओं

ु

, सा¢रता काय[Đम और

बिÛदयɉ के ͧलए पèतकालय कȧ सͪवधा पर Úयान दɅगे।

ु

ु

(15) अधी¢क, ͪविजǑटंग सदèय या आगंतक बोड[ के सदèयɉ के सम¢ सधारा×मक काय[

ु

ु

,

बिÛदयɉ के आमोद-Ĥमोद और Ĥͧश¢ण, कारागार आहार या दवाओं, बिÛदयɉ कȧ ͧशकायतɉ से

संबंͬधत कोई भी कागज या दèतावेज Ĥèतत करेगा और ͧशकायतɉ को दर करेगा

ु

ू

, यǑद बोड[

के ͪविजǑटंग सदè य Ùवारा यह चाहा गया हो।

(16) अधी¢क, कारागार महाǓनरȣ¢क कȧ ͧलͨखत अनमोदन के ǒबना

ु

, आगंतक बोड[ के ͩकसी

ु

सदèय के सम¢ ͪवƣीय लेखɉ से संबंͬधत कोई भी रिजèटर या दèतावेज या कागज Ĥèतत

ु

करने के ͧलए बाÚय नहȣं होगा।

(17) अधी¢क यह सǓनिæचत करेगा ͩक आगंतक सदèय या आगंतक बोड[ के सदèयɉ को

ु

ु

ु

ͧशकायत अͧभͧलͨखत कराने वाले बÛ दȣ, त× पæ चात अͧभयÈ त

्

ु

या कारागार कम[चाǐरवंद

ृ

िजसके ͪवǽÙध ͧशकायत कȧ गयी है, के ĤǓतशोध का ͧशकार न बनɅ।

(18) आगंतक बोड[ के सदèय या सदèयɉ कȧ ऐसे ͩकसी भी दौरे के पæ चा

ु

त्, अधी¢क याğा

के Þ यौरे के संबंध मɅ कारागार महाǓनरȣ¢क को सͬचत करेगा।

ू

(19) आगंतक बोड[ कȧ बैठक के Ĥयोजन के ͧलए एक सरकारȣ

ु

आगंतक और दो गैर सरकारȣ

ु

आगंतक गणपǓत[ करɅगे।

ु

ू

(20) आगंतक बोड[ का एक गैर सरकारȣ सदèय

ु

, बोड[ मɅ अपनी ǓनयिÈत कȧ तारȣख से दो

ु

वष[ कȧ कालावͬध के ͧलए पद धाǐरत करेगा, और पनǓन[यिÈत पर ͪवचार ͩकया जा सकेगा।

ु

ु

(21) राÏय सरकार, ͩकसी भी समय, ͩकसी भी गैर सरकारȣ आगंतक कȧ ǓनयिÈत रÙद

ु

ु

करने का अͬधकार रखती है।

(22) आगंतक बोड[ के गैर सरकारȣ सदèय को

ु

, आगंतक बोड[ कȧ बैठकɉ मɅ भाग लेने के ͧलए

ु

भƣे ĤाÜत हɉगे, जो समय-समय पर सरकार Ùवारा मंजर ͩकये जा सकɅ गे।

ू

(23) कͪष ͪवभाग और पश ͬचͩक×सा ͪवभाग

ृ

ु

के अͬधकाǐरयɉ को जेल उÙयान के Ǔनरȣ¢ण

के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(24) ͩकसी भी पͧलस अͬधकारȣ या अÛय åयिÈत को

ु

, ͪवचारण मिजèĚेट कȧ ͪवशेष अन£ा

ु

के ǒबना, ͩकसी बÛ दȣ से पछताछ करने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा और अन£ा

ू

ु

ु

अधी¢क को संबोͬधत एक ͧलͨखत आदेश के ĤǾप मɅ दȣ जायेगी।

330 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(25) अधी¢क यह åयवèथा करेगा ͩक जेल मɅ आने वाले Ĥ×येक आगंतक के साथ जेल का

ु

कोई उƣरदायी अͬधकारȣ रहेगा, साथ हȣ डंडɉ से लैस दो से चार वाड[र एè कॉट[ करɅगे।

(26) आगंतक बोड[ कȧ ğैमाͧसक बैठक मɅ

ु

, जेल मɅ उनके Ǔनरȣ¢ण के दौरान अधी¢क èवयं

उनके साथ रहेगा और ͩकसी भी सरकारȣ या गैर सरकारȣ आगंतक को ǒबना ͩकसी एè कॉ

ु

ट[ के

जेल मɅ जाने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

727. ͪविजटरɉ के कत[å य.- समè त सरकारȣ और गैर सरकारȣ आगंतकु, Ĥ×येक दौरे

पर,-

(क) पके हए भोजन का परȣ¢ण करे

ु

गा;

(ख) साधारणत: कारागार के बैरकɉ, वाडɟ, वक[ -शेडɉ और अÛय भवनɉ का Ǔनरȣ¢ण

करेगा;

(ग) यह अͧभǓनिæचत करेगा ͩक Èया èवाèØय, सफाई और सर¢ा का Úयान रखा

ु

गया है, Èया Ĥ× येक मामले मɅ उͬचत Ĥबंधन और अनशासन बना

ु

ये रखा गया

है और Èया ͩकसी बÛ दȣ को अवैध Ǿप से ǓनǽÙध ͩकया गया है, या ͪवचारण

कȧ Ĥती¢ा के दौरान असà यक कालावͬध के ͧलए ǓनǽÙध ͩकया गया है

्

;

(घ) गÜत अͧभलेखɉ और लेखɉ से संबंͬधत अͧभलेखɉ को छोड़कर

ु

, कारागार

रिजèटरɉ और अͧभलेखɉ कȧ परȣ¢ा करेगा;

(ङ) बिÛदयɉ Ùवारा या उनकȧ ओर से ͩकये गये समè त अßयावेदन और

याͬचकाओं को सनना और उन पर Úयान देना

ु

;

(च) यǑद उͬचत समझे, तो Ǔनदेश देगा ͩक ऐसा कोई भी अßयावेदन या याͬचका

सरकार को अĒेͪषत कȧ जाये; और

(छ) सधारा×मक काय[ मɅ उÛ न

ु

Ǔत के ͧलए नये राèते सझायेगा।

ु

ǑटÜ पण: ͪविजटरɉ के कत[åयɉ कȧ सची कȧ एक अǓतǐरÈत Ĥ

ू

Ǔत मÉय Ùवार पर रखी जायेगी

ु

और उसके कारागार दौरे के अवसर पर आगंतक को सɋपी जायेगी। Ĥ×येक गैर

ु

सरकारȣ आगंतक को उसकȧ ǓनयिÈत पर एक ĤǓत दȣ जायेगी।

ु

ु

728. आगंतक बोड[ Ùवारा ǑटÜपͨणयां अͧभͧलͨखत करना

ु

.- आगंतक बोड[ को Ĥ×येक

ु

दौरे के पæ चात आगंतक पिèत

्

ु

ु

का मɅ अपनी ǑटÜपͨणयां अͧभͧलͨखत करनी चाǑहए और टȣका-

ǑटÜ पͨणयɉ के साथ इन ǑटÜपͨणयɉ कȧ एक ĤǓत महाǓनरȣ¢क को अĒेͪषत कȧ जायɅगी, िजसे

ऐसे आदेश पाǐरत करने चाǑहए, जो वह आवæ यक समझे, िजÛ हɅ संबंͬधत आगंतक को भेजा

ु

जायेगा।

729. ͪविजटरɉ को देय सͪवधाएं

ु

.- (1) आगंतक बोड[ को कारागार कȧ िèथǓत और

ु

उसके Ĥबंधन का Ǔनरȣ¢ण करने के ͧलए हर सͪवधा Ĥदान कȧ जायेगी

ु

, और उͬचत ͪवǓनयमɉ

के अधीन, कारागार के समè त भागɉ और उसमɅ पǐरǽÙध Ĥ×येक बÛ दȣ तक पहंच के ͧलए

ु

अन£ात ͩकया जायेगा। वे साधारणतया उÍच सर¢ा

ु

ु

वाले ¢ेğɉ का दौरा नहȣं करɅगे, जब तक

ͩक कारागार महाǓनरȣ¢क Ùवारा इस Ǔनͧमƣ अनदेश न Ǒदये जायɅ।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 331

(2) Ĥ×येक आगंतक को कारागार मɅ ͩकसी भी पèतक

ु

ु

, या अÛय अͧभलेख मंगाने और उसकȧ

Ǔनरȣ¢ण करने कȧ शिÈत होगी, जब तक ͩक अधी¢क, ͧलͨखत मɅ अͧभͧलͨखत ͩकये गये

कारणɉ से, इस आधार पर मना न कर दे ͩक इसका Ĥè तुत ͩकया जाना अवांछनीय है।

(3) गैर सरकारȣ आगंतक उन बिÛदयɉ से नहȣं ͧमलɅगे

ु

, िजÛहɅ ͬचͩक×सा आधारɉ पर मलाकात

ु

के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया गया है।

ु

(4) साधारणतया बिÛदयɉ को राǒğ के ͧलए बंद करने के पæ चात और कारागार अवकाशɉ पर

्

दौरा नहȣं ͩकया जायेगा।

730. िजला एवं सğ Ûयायाधीश Ùवारा कारागारɉ का दौरा और Ǔनरȣ¢ण.- िजला एवं

सğ Ûयायाधीश का यह कत[åय होगा ͩक वह उÍच सर¢ा और अÛय कारागारɉ का दौरा तथा

ु

Ǔनरȣ¢ण करे और वह è वयं को संतçट करɅ ͩक ऐ

ु

सी कारागारɉ के ͧलए बनाये गये या जारȣ

ͩकये गये समè त Ǔनयमɉ, ͪवǓनयमɉ, Ǔनदेशɉ और आदेशɉ का सà यक Ǿप से अनपालना और

्

ु

Ĥवत[न ͩकया जाता है।

731. ͩकसी आगंतक Ùवारा कȧ गई ǑटÜपͨणयɉ का Ǔनपटान

ु

.- (1) पव[वतȸ धारा के

ू

अधीन आगंतक Ùवारा कȧ गयी कोई भी ǑटÜप

ु

णी, वाèतͪवक तØयɉ के कथन और Ǔनçप¢

आलोचना, जो उसके £ान मɅ आते हɇ और ऐसे सझावɉ तक सीͧमत होगी

ु

, िजन पर वह

इÍ छुक हो ͩक अधी¢क या महाǓनरȣ¢क ͪवचार करे, आलोचना कारागार के सामाÛय Ĥशासन

और Ĥबंधन के ऐसे पहलओं तक हȣ सीͧमत होगी

ु

, िजनमɅ आगंतक कȧ

ु

राय मɅ, सधार ͩकया

ु

जा सकता है, ͩकसी भी तरह से आगंतक Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से

ु

, चाहे अनकलत

ुू

: या

ĤǓतकलत

ू

: ͩकसी भी कारागार कम[चाǐरवंद के चǐरğ या आचरण पर अनͬचंतन नहȣं करेगा

ृ

ु

और यǑद आगंतक ͩकसी कारागार अͬधकारȣ के अÍछे या बरे काय[ को Úयान मɅ

ु

ु

लाना चाहता

है, तो वह कारागार महाǓनरȣ¢क को पğ Ùवारा ऐसा संबोͬधत करेगा।

(2) कारागार महाǓनरȣ¢क ͩकसी आगंतक Ùवारा कȧ ग

ु

यी ͩकसी भी ǑटÜपणी पर आदेश

पाǐरत कर सकेगा और, यǑद ͩकसी मह×वपण[ मÙदे पर सरकार के आदेश अपेͯ¢त हɇ

ू

ु

, तो

ऐसा अͧभलेख राÏय सरकार को, अĒेͪषत कर Ǒदया जायेगा।

(3) ͩकसी आगंतक Ùवारा बनाये गये ͩकसी अͧभलेख पर

ु

, महाǓनरȣ¢क या राÏय सरकार

Ùवारा पाǐरत ͩकसी भी आदेश कȧ एक ĤǓत, कारागार अधी¢क के माÚयम से संबंͬधत

आगंतक को

ु

संसͬचत

ू

कȧ जायेगी।

अÚ याय 34

म× य

ृ

ु से दंडाǑदç ट बÛ दȣ

(ͧसÙधदोष बÛ दȣ)

732. पǐरभाषाएं.- (1) इस अÚयाय के Ĥयोजनɉ के ͧलए,-

(क) “बÛ दȣ” से म×य से दंडाǑदç ट

ृ

ु

बÛ दȣ अͧभĤेत है; और

(ख) “नातेदार” से ͩकसी बÛ दȣ के संबंध मɅ पǓत या प× नी, बÍचे, पौğ पौğी, माता-

ͪपता, ͪपतामहȣ-मातामहȣ, माता-ͪपता के भाई या बहन, सास-ससरु, सास-ससर

ु

332 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

के माता-ͪपता, पǓत या प× नी के भाई बहन, भाई बहन के बÍचे और पǓत या

प× नी के भाइयɉ या बहनɉ के बÍचे अͧभĤेत हɇ।

(2) म×य से दंडाǑदç ट

ृ

ु

Ĥ×येक बÛ दȣ को उसकȧ दंडादेश कȧ तारȣख से, तथा उÍच Ûयायालय

Ùवारा दंडादेश कȧ पिçट ͩकए जाने कȧ Ĥती¢ा

ु

ͩकये ǒबना, जेल के भीतर ͩकसी सरͯ¢त

ु

èथान, यǑद संभव हो, तो ͩकसी कोठरȣ मɅ, अÛय समè त बिÛदयɉ से अलग पǐरǽÙध रखा

जायेगा और वह कोठरȣ या क¢ िजसमɅ म×य से ͧसÙधदोष को पǐरǽÙध ͩकया जाता है

ृ

ु

,

सदैव हȣ उसे उसमɅ रखे जाने से पव[ू, जेलर Ùवारा उसका परȣ¢ण ͩकया जायेगा, जो उसकȧ

उपयÈ त

ु

ता और सर¢ा के बारे मɅ èवयं को संतçट करेगा

ु

ु

, और परȣ¢ण का पǐरणाम अपनी

ǐरपोट[ पिèतका मɅ अͧभͧलͨखत करेगा।

ु

ǑटÜ पण: 1 जब कोई åयिÈत सğ Ûयायालय Ùवारा म×य से दंडाǑदç ट

ृ

ु

होता है, तो दंडादेश तब

तक ǓनçपाǑदत नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͩक उÍच Ûयायालय Ùवारा इसकȧ

पिçट नहȣं कर दȣ जाती है और जब उÍच Ûयायालय Ùवारा दंडादेश कȧ पिçट कर

ु

ु

दȣ जाती है, तो सğ Ûयायालय उस जेल के अधी¢क को, दंडादेश ͩĐयािÛवत

करने के ͧलए वारंट जारȣ करेगा, िजसमɅ बÛ दȣ पǐरǽÙध है। यǑद मृ×य से

ु

दंडाǑदç ट मǑहला गभ[वती पायी जाती है, तो उÍच Ûयायालय दंडादेश के Ǔनçपादन

को èथͬगत करने का आदेश देगा और यǑद वह ठȤक समझे, तो दंडादेश को

आजीवन कारावास मɅ पǐरवǓत[त कर सकता है।

ǑटÜ पण: 2 कारागार अͬधǓनयम, 1894 कȧ धारा 30 के अनसार

ु

, म×य दÖडादे

ृ

ु

श के अधीन

ͩकसी बÛ दȣ कȧ, दÖडादेश के पæचात् कारागार मɅ पहंचते हȣ

ु

, जेलर Ùवारा या

उसके आदेश पर, तरÛत तलाशी लȣ जायेगी और उससे वे सभी वèतएं ले लȣ

ु

ु

जायɅगी, िजÛहɅ जेलर उसके कÞजे मɅ छोड़ना समीचीन या खतरनाक समझे। ऐसे

Ĥ×येक बÛ दȣ को अÛय सभी बिÛदयɉ से अलग एक कोठरȣ मɅ पǐरǽÙध रखा

जायेगा तथा Ǒदन और राǒğ उसे सर¢ा गाड[ के अधीन रखा जायेगा।

ु

(3) म×य दंडाǑदç ट

ृ

ु

ͩकसी ͧसÙधदोष के कारागार मɅ Ĥवेश होने पर, अधी¢क, ऐसे Ĥवेश कȧ

ǐरपोट[ राÏय सरकार को देगा। अधी¢क, राÏय सरकार को उÍच Ûयायालय Ùवारा म×य

ृ

ु

दंडादेश कȧ पिçट ͩक

ु

ये जाने पर, सğ Ûयायालय Ùवारा उसके Ǔनçपादन के ͧलए Ǔनयत

तारȣख कȧ भी ǐरपोट[ देगा और उसके Ǔनçपादन पर रोक लगाने के संबंध मɅ राÏय सरकार के

आदेशɉ के ͧलए याचना करेगा।

733. Ĥवेश पर वè तुएं जारȣ करना.- (1) कारागार मɅ उसके आगमन पर तरंत

ु

, यǑद

बÛ दȣ पǽष है

ु

, तो जेलर अपनी उपिèथǓत मɅ उसके वè ğ उतरवायेगा और उसकȧ तलाशी

लेगा, उसके Ǔनजी वè ğ या अÛय संपͪƣ कȧ Ĥ× येक वè तु उससे ले लेगा और उसे जेल वè ğ

का एक सट देगा

ू

, एक दरȣ और दो कंबल तथा कप और Üलेट का एक सेट और यǑद बÛ दȣ

मǑहला है, तो उसकȧ तलाशी मैĚन या मǑहला वाड[र Ùवारा अकेले मɅ लȣ जायेगी, जो पǽष

ु

बÛ दȣ कȧ दशा मɅ, जेलर के समान हȣ कार[वाई करेगी।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 333

(2) म×य से दÖडाǑदç ट

ृ

ु

बÛ दȣ को तब तक बेͫड़यां या हथकड़ी नहȣं लगायी जायेगी, जब तक

ͩक वह इतना Ǒहंसक न हो ͩक वह गाड[ या èवयं उसके ͧलए खतरनाक हो और यǑद बेͫड़यां

या हथकड़ी लगाना आवæयक समझा जाये, तो ͧसÙधदोष ठहराने वाले Û यायालय के आदेश

अͧभĤाÜत ͩकये जायɅगे।

734. कोठरȣ का परȣ¢ण ͩकया जाना.- (1) Ĥ×येक कोठरȣ का, िजसमɅ म× य

ृ

ु दंडादेश

के अधीन ͧसÙधदोष को पǐरǽÙध ͩकया जाना है, ऐसे ͧसÙधदोष को इसमɅ रखने से पव[ू,

जेलर Ùवारा या इस Ǔनͧमƣ ǓनयÈत अͬधकारȣ Ùवारा परȣ¢ण ͩकया जायेगा

ु

, जो è वयं को

संतçट करेगा ͩक यह सरͯ¢त है और इसमɅ ͩकसी भी Ĥकार कȧ ऐसी कोई वè त

ु

ु

ु नहȣं है िजसे

बÛ दȣ, अपराध के आयध Ùवा

ु

रा, या आ×मह×या करने के ͧलए उपकरण के Ǿप मɅ उपयोग

ͩकये जाने कȧ कोई भी संभावना हो, या उस अͬधकारȣ कȧ राय मɅ, इसकȧ अनमǓत देना ऐसे

ु

कोठरȣ मɅ समीचीन न हो।

(2) म× य

ृ

ु दंडादेश के अधीन मǑहला बिÛदयɉ को मǑहला याड[ मɅ रखा जायेगा और उनकȧ

सर¢ा मǑहला वाड[र

ु

या मǑहला पǐरचर Ùवारा कȧ जायेगी।

(3) म× य

ृ

ु से दंडाǑदç ट Ĥ×येक बÛ दȣ को चौबीस घंटे एक वाड[र कȧ Ǔनगरानी के अधीन रखा

जायेगा। ͧसÙधदोषɉ को इस काय[ पर ǓनयÈत नहȣं ͩकया जायेगा और ͧसÙधदोष बिÛदयɉ कȧ

ु

सर¢ा का उƣरदायी

ु

कत[å य सदैव सवा[ͬधक भरोसेमंद èथायी वाड[रɉ को Ǒदया जायेगा।

(4) वाड[र एक रेÊयलेशन बैटन से सिÏजत होगा

ू

, और जहां तक संभव हो, उसे कोठरȣ के

जालȣदार दरवाजे के बाहर रखा जायेगा, यǑद बÛ दȣ पǽष है

ु

, तो कोठरȣ के ताले कȧ चाबी

वाड[र के पास रखी जायेगी, ताͩक वह आ×मह×या के ͩकसी भी Ĥयास को रोक सके, ͩकÛत ु

यǑद वह मǑहला है, तो उसे जेल मɅ Ôयटȣ के दौरान मǑहला वाड[र Ùवारा

ू

, अÛयथा Ôयटȣ पर

ू

मौजद वǐरçठ मÉ य

ू

ु

वाड[र Ùवारा रखा जायेगा, ताला ऐसा होगा िजसे ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ

जेल मɅ उपयोग मɅ आने वालȣ ͩकसी अÛय चाबी से नहȣं खोला जा सकेगा, ͩकसी भी

पǐरिèथǓत मɅ, यह आवæयक है ͩक वाड[र को बÛ दȣ और उस कोठरȣ के सभी भागɉ का पण[

ू

͸æय Ǒदखाई दे, िजसमɅ वह पǐरǽÙध है, इसͧलए राǒğ के समय बÛ दȣ पर अÍछȤ रोशनी कȧ

åयवèथा कȧ जायेगी और पǽष

ु

बÛ दȣ कȧ दशा मɅ, जब तक ͩक बÛ दȣ आ×मह×या का Ĥयास

न कर रहा हो, उसकȧ कोठरȣ का Ùवार केवल तभी खोला जायेगा, जब Ǒहंसा का Ĥयास करने

पर उसे रोकने के ͧलए तीन åयिÈत उपिèथत हɉ।

(5) जब ͩकसी कारागार मɅ एक हȣ समय मɅ दो या अͬधक ͧसÙधदोष बÛ दȣ एक दसरे से

ू

कछ दरȣ पर िèथत कोठǐरयɉ मɅ पǐरǽÙध हɇ

ु

ू

, तो Ĥ×येक कोठरȣ के ͧलए एक पथक गाड[

ृ

्

तैनात ͩकया जायेगा, ͩकत

ं

ु, यǑद कोठǐरयां संलÊ न हɉ, तो एक वाड[र अͬधकतम तीन बिÛदयɉ

कȧ सर¢ा के ͧलए तैनात ͩकया जायेगा और तीन से अͬधक कोठǐरयɉ के ͧलए

ु

, एक

अǓतǐरÈत गाड[ तैनात ͩकया जायेगा, चाहे कोठǐरयां संलÊ न हɉ।

(6) Ôयूटȣ पर तैनात मÉ य

ु

वाड[र Ǒदन और राǒğ दोनɉ समय के दौरान अǓनिæचत घंटɉ मɅ

उन वाड[रɉ से िजÛ हɅ ऐसे बिÛदयɉ को सɋपा गया है, बार-बार मलाकात करेगा और

ु

बÛ दȣ के

334 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ͩकसी भी संǑदÊध आचरण या वाड[रɉ या गाड[ Ùवारा कोई भल करने के बारे मɅ अधी¢क को

ू

संसͬचत करने के ͧलए तरंत जेलर को ǐरपोट[ करेगा।

ू

ु

(7) ĤǓतǑदन Ĥात: और सांयकाल, जेलर अपने हाथɉ से म× य

ृ

ु से ͧसÙधदोष Ĥ×येक पǽष

ु

बÛ दȣ

कȧ सावधानीपव[क तलाशी लेगा और उसकȧ कोठरȣ का

ू

परȣ¢ण करेगा और è वयं को आæवèत

करेगा ͩक बÛ दȣ के पास Ǔनकल भागने या आ×मह×या काǐरत करने के ͧलए कोई आयध या

ु

अÛय साधन नहȣं है और यह काय[ ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ वाड[रɉ को Ĥ× यायोिजत नहȣं ͩकया

जायेगा। इसी Ĥकार मǑहला बिÛदयɉ कȧ तलाशी मǑहला वाड[र या मǑहला जेल अͬधकारȣ

Ùवारा Ǔनजी तौर पर लȣ जायेगी और उनकȧ कोठǐरयɉ कȧ परȣ¢ा भी मǑहला जेल अͬधकारȣ

Ùवारा कȧ जायेगी।

735. आहार.- म× य

ृ

ु दंडादेश के अधीन बÛ दȣ को एक Įͧमक बÛ दȣ का सामाÛय

आहार अन£ात ͩकया जायेगा

ु

, अंǓतम अपील के अèवीकार होने के पæचात्, उसे अधी¢क के

ͪववेकानसार

ु

, ͧमठाइयɉ या अǓतǐरÈत आहार के Ǿप मɅ सभी यिÈतयÈत भोग Ǒदये जायɅगे

ु

ु

और उसके भोजन का उसे देने से पहले जेलर या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा सदैव परȣ¢ण

ͩकया जायेगा और उसे इन अͬधकाǐरयɉ मɅ से ͩकसी एक अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ Ǒदया

जायेगा।

736. मलाकात

ु

.- (1) अधी¢क, म×य दंडादेश के अधीन बिÛदयɉ को

ृ

ु

उनके नातेदारɉ,

ͧमğɉ या ͪवͬधक सलाहकारɉ से सÜताह मɅ एक बार मलाकात के ͧलए अन£ात कर सकेगा

ु

ु

,

या अͬधक बार भी अन£ात ͩकया जा सकता है

ु

, जब अधी¢क कȧ राय मɅ ऐसी मलाकात कȧ

ु

अनमǓत अÍछे कारण से अनदƣ कȧ जा सकती है।

ु

ु

(2) जेलर मलाकात अनदƣ करने से प

ु

ु

ूव[ यह सǓनिæचत करेगा ͩक सभी पवȾपाय और सर¢ा

ु

ू

ु

उपाय पहले से हȣ कर ͧलये गये हɇ।

(3) म×य से ͧसÙधदोष

ृ

ु

बÛ दȣ कȧ मलाकात जेलर या उप

ु

-जेलर Ùवारा संचाͧलत कȧ जायेगी,

जो मलाकात के दौरान उपिèथत रहेगा और यह देखेगा ͩक उÈत

ु

बÛ दȣ को कछ भी न Ǒदया

ु

जाये।

(4) यǑद बÛ दȣ ऐसा चाहे तो उस धम[ या आèथा के धाͧम[क पजारȣ

ु

, िजससे बÛ दȣ संबंͬधत

है, को राÏय सरकार के å यय पर सÜताह मɅ एक बार बलाया जायेगा और अधी¢क ͩकसी

ु

धाͧम[क पजारȣ को ͧसÙधदोष के वƣ पğ मɅ अͧभͧलͨखत ͩक

ु

ृ

ये जाने वाले पया[Üत कारणɉ के

ͧलए अͬधक बार बलाने कȧ अनमǓत दे सकता है।

ु

ु

737. सͪवधाएं

ु

.- (1) म× य

ृ

ु से दंडाǑदç ट बÛ दȣ को कारागार अधी¢क के अनमोदन से

ु

Ǔनàनͧलͨखत सͪवधाएं दȣ जा सकɅ गी

ु

, अथा[त्:-

(क) धाͧम[क पèतकɅ

ु

;

(ख) धाͧम[क ͬचğ;

(ग) सर¢ा अपे¢ाओं के अÚ य

ु

धीन माला और आवæयक धाͧम[क Ĥतीक; और

(घ) समाचार पğ और पè त

ु

कɅ ।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 335

(2) अधी¢क ͩकसी योÊय मामले मɅ बÛ दȣ को यिÈतयÈ त

ु

ु

सां×वना देने के उÙदेæय से सरकार

Ùवारा Ǔनयत रकम तक का å यय उपगत करने के ͧलए Ĥाͬधकत है

ृ

, उदाहरण के ͧलए उसके

दंड के Ǔनç पादन से पव[ उसके Ǔनकट नातेदारɉ कȧ उपिèथǓत स

ू

ुǓनिæचत करना।

(3) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख अ×यावæयक

ु

, अनकà पा

ु

और योÊय मामलɉ मɅ म× य

ृ

ु से

दंडाǑदç ट बÛ दȣ पर अǓतǐरÈत å यय अन£ात कर सकता है।

ु

738. संĤे¢ण.- कारागार अͬधकारȣ को ĤǓत Ǒदन म× य

ृ

ु दंडादेश के अधीन बÛ दȣ के

बारे मɅ अपना संĤे¢ण अͧभͧलͨखत करना चाǑहए। ऐसा ǐरकॉड[ मनोवै£ाǓनक अÚययन और

अनसंधान Ĥयोजनɉ के ͧलए उपयोगी साǒबत हो सकता है।

ु

739. उÛ मƣता.- (1) यǑद म×य दंडादेश कȧ Ĥती¢ा कर रहे ͩकसी

ृ

ु

बÛ दȣ मɅ उÛ मƣता

के संकेत Ǒदखाई दɅ, जो ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ, ढɉग नहȣं हɇ, या िजसे Ǔनधा[ǐरत

करने के ͧलए Ǔनगरानी कȧ आवæयकता है ͩक वे ढɉग हɇ या नहȣं, सरकार को तरंत

ु

पǐरिèथǓत कȧ ǐरपोट[, Ǔनà नͧलͨखत दè तावेजɉ सǑहत आदेशɉ के ͧलए कारागार महाǓनरȣ¢क

के माÚ यम से कȧ जायेगी, अथा[त्:-

(क) बÛ दȣ कȧ वण[न ताͧलका;

(ख) वारंट कȧ एक ĤǓत िजसके अधीन उसे पǐरǽÙध ͩकया गया है (दो ĤǓतयɉ मɅ);

(ग) ͪवǑहत ĤǾप मɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का Ĥमाणपğ; और

(घ) मेͫडकल ǑहèĚȣ शीट (दो ĤǓतयɉ मɅ)।

ǑटÜ पण: Ǔनण[य कȧ ĤǓत भी यथासंभव शीē भेजी जायेगी।

(2) यǑद सरकार म× य

ृ

ु दंडाǑदç ट ͩकसी ͧसÙधदोष कȧ मानͧसक िèथǓत का परȣ¢ण करने के

Ĥयोजन से, एक ͪवशेष ͬचͩक× सा बोड[ कȧ ǓनयिÈत का आदेश देती है

ु

, तो ͧसÙधदोष को

मेͫडकल बोड[ Ùवारा परȣ¢ण से पव[ू, यǑद आवæयक समझा जाये, Ǔनकटतम मÉयालय

ु

अèपताल या ͬचͩक× सा महाͪवÙयालय और अèपताल के Ĥभारȣ मनोͬचͩक×सक Ùवारा

कारागार मɅ दस Ǒदन या उससे अͬधक कालावͬध के ͧलए Ǔनगरानी के अधीन रखा जायेगा।

(3) िजस कारागार मɅ ͧसÙधदोष को पǐरǽÙध ͩकया गया है, उस कारागार के अधी¢क और

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ͧसÙधदोष के ͬचͩक× सीय परȣ¢ण के ͧलए मनोͬचͩक×सक को सभी

सͪवधाएं Ĥदान क

ु

रɅगे।

(4) यथासंभव शीē, मेͫडकल बोड[ ǓनयÈत होने और ͧसÙधदोष को

ु

Ǔनगरानी के अधीन रखे

जाने के पæ चात्, कारागार अधी¢क पͧलस या अÛय İोतɉ के माÚयम से ͧसÙधदोष के बारे

ु

मɅ सचना एकğ करेगा और इसे मनोͬचͩक×सक

ू

, या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के Ǔनपटान पर

उनके सम¢ रखेगा।

(5) ͧसÙधदोष का इǓतहास उन संèथाओं या åयिÈतयɉ से अͧभĤाÜ त ͩकया जायेगा, िजनके

साथ उसका संपक[ रहा है, मनोͬचͩक×सक जेल अधी¢क को सचना एकǒğत करने के ͧलए

ू

एक Ĥæनावलȣ उपलÞध करायेगा, ͧसÙधदोष कȧ मानͧसक िèथǓत से संबंͬधत तØया×मक

सामĒी या तो अͧभलेखɉ से या उसे ͬगरÝतार करने वाले अͬधकारȣ सǑहत Ĥ×य¢दͧश[यɉ से

अͧभĤाÜत कȧ जायेगी और अपराध के ठȤक पव[ू, अपराध के समय और अपराध काǐरत करने

336 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

के तरंत पæ चा

ु

त ͧसÙधदोष कȧ मनःिèथǓत का आकलन करने के Ĥयोजन के ͧलए

्

, ͧसÙधदोष

के नातेदारɉ सǑहत Ĥ×य¢दͧश[यɉ से ǐरपोट[ अͧभĤाÜत कȧ जायेगी।

ǑटÜ पण: ͪवचारण के समय और ͪवशेष Ǿप से Û यायालय मɅ परȣ¢ण के दौरान बÛ दȣ के

åयवहार के बारे मɅ साê य, Û यायालय कȧ काय[वाǑहयɉ से उपलÞध हɉगे, िजसमɅ

साê य, सारांश और Ǔनण[य सिàमͧलत हɇ। ͧसÙधदोष पर ǐरपोट[ उन åयिÈतयɉ से

अͧभĤाÜत कȧ जायेगी, जो ǐरमांड कालावͬध और उसके पæ चात कारागार मɅ Ǔनरोध

्

के दौरान उसके संपक[ मɅ रहे हɇ। यह जानकारȣ एकǒğत करते समय, इस बात का

अͬधकतम Úयान रखा जायेगा ͩक िजस उÙदेæ य से यह जानकारȣ एकǒğत कȧ जा

रहȣ है, उसे Ĥकट न ͩकया जाये। यह भी याद रखना चाǑहए ͩक ͧसÙधदोष के

नातेदारɉ कȧ इसमɅ ͪवशेष ǽͬच होने कȧ संभावना है और उनके Ùवारा Ĥदƣ

जानकारȣ का उपयोग अ×यंत सावधानी से ͩकया जाना चाǑहए। ऐसी ǐरपोट[ कारागार

अͬधकारȣ Ùवारा एकǒğत कȧ जानी चाǑहए।

(6) यथासंभव शीē मनोͬचͩक×सक या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ अपनी ǐरपोट[ तैयार कर लेते हɇ,

वह अधी¢क या Ǔनदेशक, ͬचͩक×सा एवं èवाèØय से ͪवशेष ͬचͩक×सा बोड[ के ͧलए तारȣख

Ǔनयत करने का अनरोध करɅगे।

ु

(7) मनोͬचͩक×सक या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ समè त ǐरकॉड[ मेͫडकल बोड[ के सम¢ रखɅगे। बोड[

का अÚय¢ मेͫडकल बोड[ कȧ काय[वाहȣ, कारागार महाǓनरȣ¢क के माÚयम से, जेल के

अधी¢क कȧ सचना के साथ

ू

, सͬचव, गह ͪवभाग को अĒेͪषत करɅगे।

ृ

740. गभा[वè था.- (1) जब म× य

ृ

ु दंडाǑदç ट मǑहला बÛ दȣ का गभ[वती होना ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ Ùवारा Ĥमाͨणत ͩकया जाता है, तो यह तØय सदैव वारंट पर ǑटÜ पण ͩकया जायेगा,

िजसे जेल के अधी¢क Ùवारा दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं.

2) कȧ धारा 416 के अधीन उÍच Ûयायालय के आदेश ĤाÜत होने तक Ǔनç पादन के Ǔनलंबन

के ͧलए आदेश का उस पर पçठांकन

ृ

ͩकये जाने के ͧलए सğ Ûयायाधीश को लौटाया जायेगा।

(2) जब म×य दंडाǑदç ट

ृ

ु

मǑहला बÛ दȣ è वयं को गभ[वती घोͪषत करती है, और ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कथन कȧ स×यता या अÛ यथा यह Ĥमाͨणत करने मɅ असमथ[ होता है, तो वह

ͧलͨखत Ǿप मɅ तØय का कथन करेगा, तथा इस ǒबÛदु पर èवयं का समाधान करने मɅ समथ[

बनाने के ͧलए आवæयक समय अÛतराल का भी कथन करेगा, और कथन को वारंट के साथ

संलÊन करेगा तथा उसके साथ सğ Ûयायाधीश को, पव[वतȸ Ǔनयम मɅ ͪवǓनǑद[çट ĤͩĐया के

ू

ͧलए अĒेͪषत करेगा।

(3) जब ͩकसी मǑहला बÛ दȣ पर म×यदंड का

ृ

ु

Ǔनçपादन ऊपर उिãलͨखत ͩकÛ हȣं भी

पǐरिèथǓतयɉ के अधीन Ǔनलंǒबत कर Ǒदया गया है, तो बाद मɅ दंड को सरकार के èपçट

आदेश के ǒबना ǓनçपाǑदत नहȣं ͩकया जायेगा, िजसके ͧलए अधी¢क, कारागार महाǓनरȣ¢क

के माÚयम से आवेदन करेगा।

741. अपील सͪवधाएं

ु

.- (1) म× य

ृ

ु दंडादेश कȧ उÍच Ûयायालय Ùवारा पिçट के

ु

पǐरणामèवǾप Û यायालय से Ǔनçपादन का वारंट ĤाÜत होने पर, अधी¢क ͧसÙधदोष को

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 337

सͬचत करेगा ͩक यǑद वह भारत के संͪवधान के ͩकसी भी ससंगत Ĥावधान के अधीन

ू

ु

उÍ चतम Ûयायालय मɅ अपील करना चाहता है, िजसे इसमɅ इसके पæ चात Đमशः

्

"अपील और

आवेदन" के Ǿप मɅ ǓनǑद[ç ट ͩकया गया है, तो उÍ चतम Ûयायालय के Ǔनयमɉ Ùवारा ͪवǑहत

कालावͬध के भीतर ऐसा कर सकता है।

(2) यǑद म× य

ृ

ु दंडाǑदç ट बÛ दȣ ऐसा करने का इÍ छुक है, तो जेलर या ͪवͬध अͬधकारȣ,

यथािèथǓत, तरंत उसके ͧलए यथासंभव उ

ु

सके è वयं के शÞदɉ मɅ उसकȧ अपील तैयार करेगा

और इसे या तो रिजè Ěȣकत कवर के अधीन या ͩकसी जेल अͬधकारȣ Ùवारा दè ती

ृ

Ǿप से

राÏय सरकार और कारागार महाǓनरȣ¢क को सचना देते हए समͬचत Û या

ू

ु

ु

यालय के रिजèĚार

को अĒेͪषत कर Ǒदया जायेगा।

(3) जब कभी ͩकसी Ûयायालय Ùवारा म×य दÖडादेश पाǐरत ͩकया जाता है

ृ

ु

, तो वह दÖडादेश

अपील या आवेदन के खाǐरज होने तक या, ऐसी अपील Ĥè तुत न ͩकये जाने या ऐसा कोई

आवेदन न ͩकये जाने कȧ दशा मɅ, अपील या ऐसा आवेदन करने के ͧलए अन£ात कालावͬध

ु

कȧ समािÜत तक ǓनçपाǑदत नहȣं ͩकया जायेगा:

परंत यह ͩक

ु

, यǑद ͩकसी ͧसÙधदोष Ùवारा या उसकȧ ओर से दया याͬचका Ĥè तुत कȧ

गयी है, तो उस पर राçĚपǓत के आदेशɉ तक दंडादेश का Ǔनçपादन आगे èथͬगत कर Ǒदया

जायेगा:

परंत यह और ͩक

ु

, यǑद उसी मामले मɅ एक से अͬधक åयिÈतयɉ को म× य

ृ

ु दंडादेश

पाǐरत ͩकया है और यǑद अपील या आवेदन केवल एक या अͬधक Ùवारा या उनकȧ ओर से

ͩकया जाता है, ͩकत सभी कȧ ओर से नहȣं

ं

ु

, तो दंडादेश का Ǔनçपादन ऐसे समè त åयिÈतयɉ

(दोषͧसÙधɉ) के मामले मɅ èथͬगत ͩकया जायेगा, न ͩक केवल उस åयिÈत या åयिÈतयɉ के

मामले मɅ िजसके Ùवारा या िजनकȧ ओर से अपील या आवेदन ͩकया जायेगा।

742. दया याͬचकाओं मɅ कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ कȧ भͧमका

ू

.- (1) म× य

ृ

ु से ͧसÙधदोष

Ĥ×येक बÛ दȣ को दया याͬचका Ĥè तुत करने का ͪवशेषाͬधकार है।

(2) म× य

ृ

ु दंडादेश के अधीन दोषͧसÙधɉ कȧ ओर से दया कȧ याͬचकाओं के संबंध मɅ या

ͧसÙधदोष के Ùवारा या उनकȧ ओर से भारत के उÍ चतम Ûयायालय मɅ अपील के संबंध मɅ

जेल के अधी¢कɉ Ùवारा Ǔनàनͧलͨखत अनदेशɉ का अनपालना ͩकया जायेगा

ु

ु

:-

(क) उÍच Ûयायालय Ùवारा म× य

ृ

ु दंडादेश कȧ पिçट पर या भारत के उÍ च

ु

तम

Ûयायालय Ùवारा अपील कȧ ͪवशेष अनमǓत के ͧलए आवेदन को खाǐरज करने

ु

कȧ सचना या ͩकसी भी मÚ य

ू

वतȸ ĤĐम मɅ अपील कȧ ͪवशेष अनमǓत के ͧलए

ु

उसके आवेदन को रोक देने के पǐरणामत:, Ǔनç पादन के ͧलए वारंट ĤाÜ त होने

पर तरंत यǑद ͧसÙधदोष नɅ दया के ͧलए कोई याͬचका पव[ मɅ नहȣं लगायी है

ु

ू

,

तो जेल अधी¢क संबंͬधत ͧसÙधदोष को सͬचत करेगा ͩक यǑद वह दया के

ू

ͧलए याͬचका Ĥè तुत करना चाहता है, तो उसे ऐसी सचना कȧ तारȣख से सात

ू

Ǒदनɉ के भीतर इसे ͧलͨखत Ǿप मɅ Ĥè तुत ͩकया जाना चाǑहए;

338 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ǑटÜ पण: म× य

ृ

ु के दंडादेश के Ǔनçपादन कȧ तारȣख, उÍच Ûयायालय से पिçटकरण आदेश

ु

ĤाÜत होने पर, सेशन Û यायाधीश Ùवारा Ǔनयत कȧ जाती है। Ǔनçपादन का वारंट,

Ǔनç पादन के ͧलए, वारंट जारȣ होने कȧ तारȣख से 21 Ǒदवस से अनͬधक और 28

Ǒदवस से अͬधक के अंतराल पर Ǔनयत नहȣं करेगा।

(ख) यǑद ͧसÙधदोष, उपरोÈत अनदेश Ùवारा ͪवǑहत सात Ǒदवस कȧ

ु

कालावͬध के

भीतर याͬचका Ĥèतत करता है

ु

, तो इसे राÏय सरकार और भारत के राçĚपǓत

दोनɉ को अलग-अलग Ǔनç पादन के ͧलए Ǔनयत तारȣख कȧ ǐरपोट[ देते हए एक

ु

å याÉ यापğ के साथ संबोͬधत ͩकया जाना चाǑहए और यह Ĥमाͨणत करना

होगा ͩक याͬचका पर सरकार के आदेशɉ कȧ ĤािÜत लिàबत होने के कारण

Ǔनç पादन पर रोक लगा दȣ गयी है और यǑद याͬचका Ĥेͪषत ͩकये जाने कȧ

तारȣख से पÛ ġह Ǒदवस के भीतर कोई उƣर ĤाÜ त नहȣं होता है, तो अधी¢क

तØ य कȧ ओर Ú यान आकͪष[त करते हए राÏ य

ु

सरकार को फैÈ स या ई-मेल

के माÚ यम से सͬचत

ू

करेगा। ͩकत वह ͩकसी भी िèथǓत मɅ राÏ य

ं

ु

सरकार का

उƣर ĤाÜ त होने से पव[ Ǔनç पा

ू

दन नहȣं करेगा;

(ग) यǑद ͧसÙधदोष, उपरोÈ त अनदेश

ु

(क) Ùवारा ͪवǑहत कालावͬध के पæ चात ्

याͬचका Ĥè तुत करता है, तो जेल का अधी¢क इसे, तरंत राÏ य

ु

सरकार को

अĒेͪषत करेगा और साथ हȣ Ǔनç पादन के ͧलए Ǔनयत Ǔतͬथ ͪवǓनǑद[ç ट करते

हए इसका सार सͬचत करेगा

ु

ू

, और आदेशɉ के ͧलए अनरोध करेगा ͩक È या

ु

Ǔनç पादन मã त

ु

वी कर Ǒदया जाना चाǑहए और यह कथन करेगा ͩक उƣर

लिàबत होने तक, दंडादेश काया[िÛवत नहȣं ͩकया जायेगा तथा यǑद ऐसी

याͬचका, तथाͪप, Ǔनç पादन के ͧलए Ǔनयत Ǒदन से पहले Ǒदन दोपहर के बाद

अधी¢क को ĤाÜ त होती है, तो वह इसे तरÛ त

ु

राÏ य सरकार को अĒेͪषत

करेगा और साथ हȣ Ǔनç पादन कȧ तारȣख देते हएु, इसका सार फैÈ स या ईमेल

करेगा और कथन करेगा ͩक दंडादेश काया[िÛवत ͩकया जायेगा जब तक ͩक

इसके ĤǓतकल आदेश ĤाÜ त

ू

न हो जायɅ;

(घ) यǑद ͧसÙधदोष भारत के राçĚपǓत को संबोͬधत दया याͬचका Ĥèतत करता है

ु

,

तो अधी¢क तरंत इसे राÏय सरकार को अĒेͪषत करेगा और उसी समय ई

ु

-

मेल या फैÈस के माÚयम से इसकȧ ĤǓत और Ǔनç पादन कȧ तारȣख राÏय

सरकार को भेजेगा और वह Ǔनç पादन को तब तक आगे मã त

ु

वी नहȣं करɅगे

जब तक ͩक राÏय सरकार Ùवारा ͪवशेष Ǿप से आदेश न Ǒदया जाये;

(ङ) यǑद ͩकसी ͧसÙधदोष से या उसकȧ ओर से जेल के अधी¢क को सचना ĤाÜत

ू

होती है ͩक अपील करने के ͧलए ͪवशेष अनमǓत के ͧलए उÍचतम Ûयायालय

ु

मɅ आवेदन ͩकया जाना आशǓयत है, तो जेल का अधी¢क त× काल राÏय

सरकार को Ǔनç पादन के ͧलए Ǔनयत कȧ गयी तारȣख देते हए å या

ु

É या पğ के

साथ और यǑद संभव हो, तो बÛ दȣ के ͧलए काय[ करने वाले वकȧल का नाम

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 339

और पते कȧ सचना भेजेगा और Ĥमाͨणत करेगा ͩक सचना पर राÏ य

ू

ू

सरकार

के आदेशɉ कȧ ĤािÜत लिàबत रहने तक Ǔनç पादन रोक Ǒदया गया है और यǑद

सूचना भेजने कȧ तारȣख से पÛ ġह Ǒदनɉ के भीतर कोई उƣर ĤाÜ त नहȣं होता,

तो अधी¢क इस तØ य कȧ ओर Ú यान आकͪष[त करते हएु, राÏ य सरकार को

फैÈ स या ई-मेल भेजेगा, ͩकत ͩकसी भी िèथǓत

ं

ु

मɅ राÏ य सरकार को फैÈ स

या ई-मेल भेजेगा, ͩकत ͩकसी भी िèथǓत मɅ राÏ य

ं

ु

सरकार का उƣर ĤाÜ त

होने से पव[ Ǔनç पा

ू

दन नहȣं करेगा;

ǑटÜ पण: यǑद उसी मामले मɅ एक से अͬधक åयिÈतयɉ को म× य

ृ

ु दंडादेश पाǐरत ͩकया गया

है, और यǑद केवल एक या एक से अͬधक से या उनकȧ ओर से सचना ĤाÜत होती

ू

है, ͩकत उनमɅ से समè त

ं

ु

, उÍचतम Ûयायालय मɅ अपील करने कȧ अनमǓत के ͧलए

ु

आवेदन करने का आशय नहȣं रखते हɇ, तो दंडादेश का Ǔनçपादन न केवल उस

åयिÈत या åयिÈतयɉ के मामले मɅ मã त

ु

वी ͩकया जायेगा िजनसे, या िजनकȧ ओर

से, ऐसी सचना ĤाÜत हई है

ू

ु

, बिãक उस अÛय åयिÈत या åयिÈतयɉ के मामले मɅ

भी, िजनसे या िजनकȧ ओर से, ऐसी कोई सचना ĤाÜ त

ू

नहȣं हुई है।

(च) जैसे हȣ अपील कȧ ͪवशेष अनमǓत के ͧलए ͩकसी आवेदन को उÍचतम

ु

Ûयायालय Ùवारा अèवीकार ͩकये जाने या Ĥè तुत कȧ गयी अपील को खाǐरज

ͩकये जाने कȧ सचना सरकार को ͧमलती है

ू

, तो िजला मिजèĚेट और जेल के

अधी¢क को सͬचत ͩकया जायेगा और जेल के अधी¢क को Ǔनç पा

ू

दन कȧ

तारȣख Ǔनयत करने के ͧलए Ĥाͬधकत ͩकया जायेगा और उसी समय फैÈस या

ृ

ई-मेल के माÚयम से उसके Ùवारा उÍ चतम Ûयायालय के आदेशɉ कȧ पोèट

कॉपी कȧ ĤािÜत लिàबत रहने तक Ǔनç पादन पर रोक लगाने के ͧलए अनǑदç ट

ु

ͩकया जायेगा;

ǑटÜ पण: यǑद बÛ दȣ कȧ ओर से दया याͬचका ĤाÜत होती है, तो उसका Ǔनèतारण उपरोÈत

Ǔनयमɉ के अनसार ͩकया जायेगा।

ु

(छ) दंडादेश के Ǔनç पादन से पहले ͩकसी भी समय अधी¢क को यह पता चलने कȧ

िèथǓत मɅ, ͩक परȣ तरह से असाधारण पǐरिèथǓतयां उ×पÛन हो ग

ू

यी हɇ, जो

èपçट Ǿप से दंडादेश पर पनͪव[चार कȧ मांग करती हɇ

ु

, तो वह पव[गामी

ू

Ǔनयमɉ के होते हए भी

ु

, वह राÏय सरकार को ई-मेल या फैÈस Ùवारा

पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[ करने और आदेशɉ के ͧलए कहने और उनके ĤाÜत

होने तक Ǔनçपादन को आèथͬगत रखने के ͧलए è वतंğ है।

ǑटÜ पण: जहां ͧसÙधदोष बÛ दȣ या जेल मɅ ͩकसी अÛय åयिÈत का कोई भी कथन अपराध पर

Ĥकाश डालने और संभवतः दंडादेश पर पनͪव[चार को Û या

ु

योͬचत ठहराने के ͧलए

मह×वपण[ Ĥ

ू

तीत होता है, तो अधी¢क तरंत िजला मिजèĚेट को सͬचत करेगा और

ु

ू

उनसे या तो è वयं जेल आने का या एक वǐरçठ मिजèĚेट को ĤǓतǓनयÈत करने का

ु

अनरोध करेगा िजससे कथन या कथनɉ को पण[ Ǿप से अͧभͧलͨखत ͩकया जा सके

ु

ू

340 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

और राÏय सरकार को ऐसी ͩकसी भी राय के साथ Ĥèतत ͩकया जा सके जो

ु

मिजèĚेट ने अपनी जांच के पǐरणामèवǾप बनायी हो।

(ज) जब राÏय सरकार या भारत सरकार हèत¢ेप करने से इनकार करती है, तो

उनके आदेश सामाÛ यत: केवल èपीड पोèट Ùवारा जेल के अधी¢क को संसͬचत

ू

ͩकये जायɅगे, ͩकत जब म× य

ं

ु

ु

ृ

के दंडादेश का लघकरण ͩकया जाता है

ु

, तो आदेश

जेल के अधी¢क को फैÈस या ई-मेल, उसके पæ चात एक पिçटकरण पğ Ùवारा

्

ु

संसͬचत ͩकये जायɅगे और अधी¢क तरंत राÏय सरकार को फैÈस या ई

ू

ु

-मेल

Ùवारा दया कȧ याͬचकाओं के संबंध मɅ उसको ĤाÜ त आदेशɉ को संसͬचत करते

ू

हएु, उपरोÈत समè त दèतावेजɉ को उनकȧ ĤािÜत कȧ पावती के माÚयम से

संसͬचत करेगा। इसी Ĥकार डाक Ùवारा राÏय सरकार के आदेशɉ को डाकघर मɅ

ू

èपीड पोèट से उसके Ùवारा तरंत èवीकार ͩकया जायेगा। Ĥ×येक फैÈस या ई

ु

-

मेल और पावती पğ मɅ अधी¢क अͧभèवीकत आदेश

ृ

का सार बतायेगा;

(झ) समè त कवर िजनमɅ न केवल दया के ͧलए याͬचकाएं हɇ, बिãक म×यदंड के

ृ

ु

मामलɉ मɅ समè त पğ और अͧभèवीकǓतयां भी हɇ

ृ

, उन पर "दया के ͧलए

अपील" और "त×काल" ͧलखा जायेगा और डाकघर मɅ रिजè Ěȣकत ͩकया

ृ

जायेगा;

(ञ) ͩकसी ͧसÙधदोष बÛ दȣ के Ǔनç पादन को मã त

ु

वी करने या रोकने के राÏय

सरकार के समè त आदेश टेलȣफोन या फैÈस या ई-मेल जैसे संपक[ के ͩकसी

अÛय माÚयम के अǓतǐरÈत हɉगे, िजसकȧ सचना तरंत लाल रंग के एक ͧलफाफे

ू

ु

मɅ शीष[ पर èपçट Ǿप से "म× य

ृ

ु का मामला" शÞद अंͩकत हɉगे, उस जेल के

अधी¢क को दȣ जायेगी, िजसमɅ ͧसÙधदोष बÛ दȣ पǐरǽÙध है। ͧलफाफा संबंͬधत

जेल के अधी¢क को पदनाम से संबोͬधत ͩकया जायेगा, कारागार अधी¢क यह

सǓनिæचत करने के ͧलए ͪवशेष åयवèथाएं करɅगे ͩक इन ͪवͧशçट ͧलफाफɉ मɅ

ु

ĤाÜ त संसचनाएं Ǒदन या राǒğ

ू

के ͩकसी भी समय जेल मɅ ĤाÜत हɉ तो, ऐसे

ͧलफाफे ĤाÜत होने पर, चाहे Ǒदन हो या राǒğ, जेल के अधी¢क Ùवारा, यǑद वह

उपिèथत है या अÛयथा Ĥभारȣ जेलर Ùवारा तरंत खोले जायɅगे

ु

और उसमɅ

अÛ तͪव[ç ट आदेशɉ को ǓनǑद[ç ट करते हए एक पावती तरंत राÏय स

ु

ु

रकार को

भेज दȣ जायेगी; और

(ट) जब उपरोÈत Ǔनयम के अधीन म× य

ृ

ु दंडादेश का Ǔनçपादन रोक Ǒदया जाता है,

तो जेल अधी¢क, दंडादेश को ǓनçपाǑदत करने के ͧलए सरकार से आदेश ĤाÜत

होने पर, यǑद सेशन Ûयायालय के वारंट मɅ Ǔनयत कȧ गयी तारȣख पर दंडादेश

को ǓनçपाǑदत करना संभव नहȣं है, तो तरंत Ǔनç पा

ु

दन के ͧलए एक नयी

तारȣख Ǔनयत करेगा, जो सरकार के आदेशɉ कȧ ĤािÜत के पæ चात चौदह Ǒदन

्

से अͬधक नहȣं होगी, और ͩकसी भी मामले मɅ सेशन Ûयायालय के वारंट मɅ

ͪवǓनǑद[çट तारȣख से पहले नहȣं होगी और म×यदंड के Ǔनçपादन के ͧलए Ǔन

ृ

ु

यत

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 341

तारȣख को मã त

ु

वी ͩकये जाने कȧ ǐरपोट[, ǒबना ͩकसी ͪवलà ब के सेशन

Ûयायाधीश और िजला मिजèĚेट को दȣ जायेगी।

(3) ͧसÙधदोष बिÛदयɉ को भी सàमान और म× य

ृ

ु दंडादेश का Ǔनçपादन दोषͧसÙधɉ को

समè त ͪवͬधक उपचारɉ को Ǔन:शेष ͩकये ǒबना मनमाने ढंग से, जãदबाजी और गÜत रȣǓत से

ु

नहȣं ͩकये जाने का अͬधकार है।

(4) जहां म× य

ृ

ु से दंडाǑदç ट ͧसÙधदोष बचाव के ͧलए काननी åयवसायी कȧ पेशकश करने कȧ

ू

िèथǓत मɅ नहȣं है, उसे उÍच Ûयायालय, भारत के उÍ चतम Ûयायालय और दया याͬचका मɅ

अपील करने मɅ काननी सहायता सहायता Ĥदान

ू

कȧ जानी चाǑहए और ये आवæयक

ĤͩĐया×मक सर¢ा उपाय हɇ जो अवæय होने चाǑहए यǑद जीवन के अͬधकार को इसके अथ[

ु

और सामĒी से वंͬचत नहȣं ͩकया जाना है तो Úयान Ǒदया जाना चाǑहए।

(5) म×यदंड के दोͪषयɉ को राçĚपǓत और राÏयपाल Ùवारा दया याͬचका कȧ अèवीकǓत

ृ

ु

ृ

कȧ

ĤǓत ĤाÜत करने का अͬधकार है।

743. दया के ͧलए याͬचका और सरकार Ùवारा कार[वाई.- (1) यǑद ͧसÙधदोष

उपरोÈत कालावͬध के भीतर याͬचका Ĥèतत करता है

ु

, तो इसे राÏय के राÏयपाल और भारत

के राçĚपǓत को संबोͬधत ͩकया जायेगा और समè त मामलɉ मɅ दंडादेश का Ǔनçपादन उनके

आदेशɉ कȧ ĤािÜत के लिàबत रहने तक èथͬगत कर Ǒदया जायेगा।

(2) याͬचका को Ĥथम बार राÏयपाल के ͪवचार और आदेशɉ के ͧलए राÏय सरकार को भेजा

जायेगा और यǑद ͪवचार के पæ चात इसे खाǐरज कर Ǒदया जाता है तो इसे भारत सरकार के

्

सͬचव, गह मंğालय को अĒे

ृ

ͪषत कर Ǒदया जायेगा।

(3) यǑद म× य

ृ

ु के दंडादेश को कम करने का ͪवǓनæ चय ͩकया जाता है, तो भारत के राçĚपǓत

को संबोͬधत याͬचका ͪवधाǐरत रखी जायेगी और याͬचकाकता[ को इस तØय कȧ सचना भेज

ू

दȣ जायेगी।

ǑटÜ पण: उस मामले मɅ कȧ गयी याͬचका, जहां म× य

ृ

ु का दंडादेश ͩकसी ͪवͬध के ͪवǽÙध

अपराध के ͧलए है, जो अनÛ यत: उस मामले से संबंͬधत है, िजस पर संघ कȧ

काय[कारȣ शिÈत का ͪवèतार होता है, पर राÏय सरकार Ùवारा ͪवचार नहȣं ͩकया

जायेगा, ͩकत तरंत भारत सरकार के सͬचव

ं

ु

ु

, गह मंğालय को अĒेͪषत कर Ǒदया

ृ

जायेगा।

(4) यǑद ͧसÙधदोष ऊपर ͪवǑहत अवͬध के पæ चात याͬचका Ĥèतत करता है

्

ु

, तो यह राÏय

सरकार के ͪववेक पर होगा ͩक वह याͬचका पर ͪवचार करे और ऐसे ͪवचार के लिàबत रहने

तक Ǔनçपादन को èथͬगत करे और राçĚपǓत को संबोͬधत याͬचका को ͪवधाǐरत करे या

ͪवधाǐरत न करे।

(5) तथाͪप, Ǔनàनͧलͨखत पǐरिèथǓतयɉ मɅ, याͬचका भारत सरकार के गह मंğालय के सͬचव

ृ

को अĒेͪषत कर दȣ जायेगी, अथा[त्:-

(क) यǑद म× य

ृ

ु का दंडादेश ͩकसी अपील Û यायालय Ùवारा दोषमÈ त

ु

ͩकये जाने के

ͪवǽÙध अपील पर या अपील Û यायालय Ùवारा दंडादेश मɅ विÙध के

ृ

342 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

पǐरणामèवǾप, चाहे è वĤेरणा से या दंडादेश मɅ विÙध के ͧलए आवेदन पर

ृ

पाǐरत ͩकया गया था; या

(ख) जब ͩकसी मामले के बारे मɅ ऐसी पǐरिèथǓतयां हɉ, जो राÏय सरकार कȧ राय

मɅ, यह वांछनीय बनाती हɇ ͩक राçĚपǓत को उस पर ͪवचार करने का अवसर

ͧमलना चाǑहए, जैसे राजनीǓतक चǐरğ के मामले और उन मामलɉ मɅ िजनमɅ

ͩकसी ͪवशेष कारण से बड़े पैमाने पर लोकǑहत उÙभत हो गया हो।

ू

(ग) जब याͬचका भारत सरकार के गह मंğालय के सͬचव को अĒेͪषत कȧ जाती

ृ

है, तो उस पर राçĚपǓत के आदेशɉ कȧ ĤािÜत लिàबत रहने तक Ǔनçपादन भी

साथ-साथ èथͬगत कर Ǒदया जायेगा।

(6) ऐसे समè त मामलɉ मɅ िजनमɅ म× य

ृ

ु दंडादेश से दंͫडत ͩकसी ͧसÙधदोष कȧ दया याͬचका

भारत सरकार के सͬचव, गह मंğालय या राÏय सरकार को अĒेͪषत कȧ जानी है

ृ

, तो याͬचका

को मामले के और उसके अͧभलेखɉ या याͬचका मɅ आĒह ͩकये गये ͩकÛ हȣं आधारɉ के संबंध

मɅ इसकȧ ǑटÜपͨणयɉ के साथ यथासंभव शीēता से अĒेͪषत ͩकया जायेगा। अÛय राÏयɉ के

मामले मɅ, संबंͬधत राÏय सरकार, यǑद उसने पव[ मɅ उसे या राÏयपाल को संबोͬधत ͩकसी

ू

याͬचका को अè वीकत कर Ǒदया था

ृ

, तो पव[ याͬचका या याͬचकाओं कȧ अèवीकǓत के कारणɉ

ू

ृ

का एक संͯ¢Üत ͪववरण भी अĒेͪषत करेगी।

(7) राçĚपǓत के आदेशɉ कȧ ĤािÜत पर, इसके पæ चात उपबंͬधत रȣǓत से तरंत

्

ु

, भारत सरकार

के गह मंğालय के सͬचव को एक पावती भेजी जा

ृ

येगी। इस दशा मɅ, यǑद याͬचका अè वीकत

ृ

कर दȣ जाती है, तो आदेश एÈ सĤेस पğ Ùवारा संसͬचत ͩकये जा

ू

यɅगे और उनकȧ ĤािÜत

एÈ सĤेस पğ Ùवारा अͧभè वीकत कȧ जायेगी। म×य दंडादेश को कम करने के आदेश एÈ स

ृ

ृ

ु

Ĥेस

पğ Ùवारा संसͬचत ͩकये जायɅगे

ू

, उनकȧ ĤािÜत एÈ सĤेस पğ Ùवारा अͧभè वीकत कȧ जायेगी।

ृ

(8) ͩकसी ͧसÙधदोष Ùवारा Ĥèतत याͬचका को राÏय

ु

सरकार Ùवारा ͪवधाǐरत रखा जायेगा,

यǑद इसी तरह कȧ Ĥाथ[ना वालȣ याͬचका पव[ मɅ हȣ राçĚपǓत को Ĥèतत कȧ जा चकȧ है। जब

ू

ु

ु

कोई याͬचका इस Ĥकार ͪवधाǐरत रखी जाती है, तो याͬचकाकता[ओं को तØय और इसे

ͪवधाǐरत रखे जाने के कारण के बारे मɅ सͬचत ͩकया जायेगा।

ू

(9) म× य

ृ

ु दंडादेश के अधीन ͩकसी ͧसÙधदोष कȧ ओर से Ĥèतत दया याͬचकाओं को

ु

ͧसÙधदोष कȧ è वयं कȧ याͬचका से Ǔनपटने के ͧलए यहां उपबंͬधत रȣǓत से, यथोͬचत

पǐरवत[नɉ के साथ Ǔनपटाया जायेगा और संबंͬधत ͧसÙधदोष कȧ ओर से याͬचकाकता[ओं को

मामले मɅ पाǐरत आदेशɉ के बारे मɅ सͬचत ͩकया जायेगा। यǑद याͬचका पर एक से अͬधक

ू

åयिÈतयɉ Ùवारा हèता¢र ͩकये गये हɇ, तो Ĥथम हèता¢रकता[ को सͬचत करना पया[Üत

ू

होगा, èवयं ͧसÙधदोष को भी उसकȧ ओर से ͩकसी याͬचका को Ĥèतत करने और उस पर

ु

पाǐरत आदेशɉ के बारे मɅ सͬचत ͩकया जा

ू

येगा।

(10) जब भी ͩकसी Ûयायालय Ùवारा म× य

ृ

ु दंडादेश पाǐरत ͩकया गया हो, तो दंडादेश तब

तक ǓनçपाǑदत नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͩक उÍ चतम Û यायालय मɅ अपील खाǐरज न कर

दȣ गयी हो या उÍ चतम Û यायालय मɅ अपील करने कȧ ͪवशेष इजाजत के ͧलए आवेदन न

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 343

कर Ǒदया गया हो, या ऐसे मामलɉ मɅ जहां उÍ चतम Ûयायालय मɅ अपील के ͧलए या

उÍचतम Ûयायालय मɅ अपील करने कȧ ͪवशेष इजाजत के ͧलए आवेदन दाͨखल करने के

ͧलए अन£ात कȧ गयी कालावͬध के अवसान के पæ चा

ु

त् कोई अपील Ĥè तुत नहȣं कȧ गयी हो

या ऐसा आवेदन दाͨखल न ͩकया गया हो:

परंत य

ु

ह ͩक यǑद ͧसÙधदोष Ùवारा या उसकȧ ओर से दया कȧ याͬचका Ĥè तुत कȧ

गयी है, तो दंडादेश का Ǔनçपादन उस पर राçĚपǓत के आदेशɉ के लिàबत रहने तक èथͬगत

कर Ǒदया जायेगा।

ǑटÜ पण: यǑद एक हȣ मामले मɅ एक से अͬधक åयिÈतयɉ के ͧलए म×य

ृ

ु दंडादेश पाǐरत ͩकया

गया हो और यǑद उÍच Ûयायालय या उÍ चतम Ûयायालय मɅ अपील करने के ͧलए

ͪवशेष इजाजत के ͧलए आवेदन केवल एक या अͬधक Ùवारा या उनकȧ ओर से

दाͨखल ͩकया जाता है, परंत समè त

ु

Ùवारा नहȣं, तो दÖडादेश का Ǔनçपादन ऐसे

समè त åयिÈतयɉ के मामले मɅ èथͬगत कर Ǒदया जायेगा, न ͩक केवल उस åयिÈत

या åयिÈतयɉ के मामले मɅ, िजनके Ùवारा या िजनकȧ ओर से अपील या आवेदन

दाͨखल ͩकया गया है।

(11) उÍ चतम Ûयायालय मɅ अपील दायर करने या उस Ûयायालय मɅ अपील करने के ͧलए

ͪवशेष अनमǓत के ͧलए आवेदन या ऐसा करने के इरादे कȧ सचना ĤाÜत होने पर

ु

ू

, संबंͬधत

राÏय सरकार तरंत फैÈस या ई

ु

-मेल Ùवारा सरकारȣ अͬधवÈ ता और सͬचव, गह मंğालय

ृ

भारत सरकार, को भी सͬचत करेगी

ू

,-

(क) म× य

ृ

ु दंडादेश के अधीन ͧसÙधदोष का नाम, और

(ख) अपील या आवेदन से संबंͬधत ͪवͧशिçटयां।

(12) यǑद अपील या आवेदन का ͪवरोध करना वांǓछत हो, तो पेपर बक और उÍच Ûयायालय

ु

के Ǔनण[य कȧ तीन ĤǓतयां (Ĥ×येक कȧ एक ĤǓत Ĥमाͨणत ĤǓत होगी) सवȾÍच Ûयायालय

Ùवारा ͪवǑहत ĤǾप मɅ पावर ऑफ अटॉनȸ और अपील या आवेदन का ͪवरोध करने के

Ĥयोजन से अनदेश

ु

, यǑद कोई हो, तरंत सरकारȣ अͬधवÈ ता

ु

को भेजे जायɅगे, आशǓयत अपील

या आवेदन कȧ सचना

ू

, यǑद और जब ͧसÙधदोष Ùवारा या उसकȧ ओर से तामील कȧ जाती

है, तो अͪवलà ब उसे पारेͪषत ͩकया जायेगा; यǑद आशǓयत अपील या आवेदन उÍचतम

Ûयायालय के Ǔनयमɉ Ùवारा ͪवǑहत कालावͬध के भीतर-भीतर दाͨखल नहȣं ͩकया जाता है, तो

सरकारȣ अͬधवÈ ता राÏय सरकार को एÈ सĤेस पğ Ùवारा इस तØय कȧ सचना देगा और

ू

त× पæ चात दंडादेश का Ǔनçपादन èथͬगत नहȣं ͩकया जायेगा

्

, जब तक ͩक ͧसÙधदोष Ùवारा

या उसकȧ ओर से दया याͬचका Ĥèतत नहȣं कȧ जाती है।

ु

(13) यǑद ͧसÙधदोष कȧ ओर से उÍ चतम Ûयायालय मɅ अपील या अपील करने कȧ ͪवशेष

इजाजत के ͧलए आवेदन दाͨखल ͩकया गया है, सरकारȣ अͬधवÈता इस तØय कȧ सचना

ू

राÏय सरकार को और सͬचव, गह मंğालय

ृ

, भारत सरकार को भी देगा, सरकारȣ वकȧल, उन

मामलɉ मɅ, िजनमɅ अĤाǓयक ͪवशेषताएं हɉ, उपय[Èत Ĥाͬधकाǐरयɉ को

ु

, उÍ चतम Ûयायालय मɅ

होने वालȣ समè त गǓतͪवͬधयɉ कȧ सचना देते रहɅगे। तथाͪप

ू

, समè त मामलɉ मɅ, वह अपील

344 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

या अपील करने कȧ ͪवशेष इजाजत के ͧलए आवेदन के पǐरणाम को, अपनी संसचना कȧ एक

ू

ĤǓत सͬचव, गह मंğालय

ृ

, भारत सरकार को पç ठां

ृ

ͩकत करते हएु, संबंͬधत राÏय सरकार को

एÈ सĤेस पğ Ùवारा संसͬचत करेगा और राÏय सरकार

ू

, Ĥ×येक मामले मɅ Ûयायालय से ĤाÜत

संसचना

ू

, जो सरकारȣ अͬधवÈता Ùवारा राÏय सरकार को सà यक अनĐम मɅ उपलÞध करायी

्

ु

जायेगी, कȧ तरÛत ĤािÜत कȧ अͧभè वी

ु

कǓत देगी

ृ

, जो उसकȧ ĤािÜत कȧ अͧभè वीकǓत होगी।

ृ

म×य का

ृ

ु

दंडादेश तब तक Ǔनç पाǑदत नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͩक अपील या अपील

करने कȧ ͪवशेष अनमǓत

ु

के आवेदन को खाǐरज करने वाले उÍचतम Ûयायालय के Ǔनण[य कȧ

Ĥमाͨणत ĤǓत ĤाÜत नहȣं हो जाती है और जब तक ͩक ͧसÙधदोष Ùवारा या उसकȧ ओर से

Ĥèतत दया याͬचका

ु

, यǑद कोई हो, को भारत के राçĚपǓत Ùवारा अèवीकार करने के बारे मɅ

गह मंğालय से सचना ĤाÜत नहȣं हो जाती है।

ृ

ू

744. म×य दंडादेश के Ǔनçपादन कȧ Ûयनतम कालावͬध

ृ

ु

ू

.- दया याͬचका कȧ नामंजरȣ

ू

कȧ संसचना ĤाÜत होने और Ǔनç पा

ू

दन कȧ Ǔनयत तारȣख के मÚ य उÍ चतम Ûयायालय Ùवारा

Ûयनतम चौदह Ǒदवस कȧ कालावͬध Ǔनयत कȧ ग

ू

यी थी और यह ͧसÙधदोष को è वयं को

तैयार करने और अपने मामलɉ को Ǔनपटाने और अपने पǐरवार के सदèयɉ से अंǓतम बार

ͧमलने या Û याǓयक उपचार का उपलÞध भोग करने के ͧलए समथ[ बनाने के ͧलए होगी।

745. म× य

ृ

ु दंडादेश के अंǓतम पिçटकरण पर कार[वाई

ु

.- (1) यǑद ͩकसी ͧसÙधदोष कȧ

दया याͬचका खाǐरज हो जाती है, तो राÏय सरकार उसकȧ Ǔनç पादन कȧ तारȣख Ǔनयत

करेगी।

(2) ͩकसी ͧसÙधदोष कȧ अंǓतम पिçट और Ǔनç पा

ु

दन कȧ तारȣख राÏय सरकार से ĤाÜ त होने

पर,-

(क) ͧसÙधदोष और उसके नातेदारɉ को, अधी¢क Ùवारा Ǔनç पादन कȧ तारȣख के

बारे मɅ सͬचत ͩकया जायेगा

ू

;

(ख) ͧसÙधदोष, यǑद वह इÍ छुक है, तो उसे अपनी वांछा से वसीयत तैयार करने

के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा

ु

, इस आशय का उसका बयान वǐरçठ जेलर

Ùवारा अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा; और

(ग) कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ के ͧलए Ǔनç पादन से पव[ू बÛ दȣ और उसके पǐरवार और

ͧमğɉ के मÚ य अंǓतम मलाकात को सकर बनाना और अन£ात करना

ु

ु

ु

आ£ापक होगा।

746. ͬचͩक×सा आधार पर मã त

ु

वी.- (1) यǑद कोई ͧसÙधदोष दंड के ͧलए शारȣǐरक

Ǿप से अनपयÈ त

ु

ु

है, तो उसे Ǔनयत तारȣख पर Ǔनç पाǑदत नहȣं ͩकया जायेगा, ͩकत Ǔनç पा

ं

ु

दन

कȧ मãतवी को Û या

ु

योͬचत ठहराने के ͧलए शारȣǐरक Ǔन:शÈ तता कȧ पया[Üत माğा अवधाǐरत

करने मɅ, मãतवी से पव[ ͪवचार ͩकया जायेगा ͩक बीमारȣ गंभीर और तीĭ दोनɉ

ु

ू

(ͬचरकाͧलक

नहȣं) है।

(2) अधी¢क तरंत महाǓनरȣ¢क को ऐसे मामलɉ कȧ एक

ु

ͪवèतत ǐरपोट[

ृ

, बÛ दȣ कȧ शारȣǐरक

Ǔन:शÈ तता कȧ माğा और अͬधसंभाå य तारȣख, यǑद कोई हो, के बारे मɅ ͬचͩक×सा राय के

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 345

साथ Ĥèतत करेगा

ु

, िजस Ǒदन बÛ दȣ के Ǔनç पादन के ͧलए शारȣǐरक Ǿप से ͩफट होने कȧ

संभावना है।

747. म×य दंड मɅ ͪवलंब

ृ

ु

.- (1) यǑद Ǔनयम के अधीन याͬचका या अपील Ĥèतत

ु

करने से ͧभÛ न ͩकसी कारण से म×यदंड के Ǔनçपादन मɅ कोई असाधारण या अपǐरहाय[

ृ

ु

ͪवलà ब होता है, तो जेल अधी¢क पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[ तरंत कारागार Ǔनदेशालय के

ु

Ĥमख को देगा और वह èवयं हȣ Ǔनç पा

ु

दन कȧ नयी तारȣख Ǔनयत करेगा, जो अंǓतम बार

Ǔनयत तारȣख से चौदह Ǒदवस से अͬधक नहȣं होगी।

(2) जब म×य दंड के अधीन अपराधी का साêय अपेͯ¢त हो

ृ

ु

, तो Û यायालय इस Ĥयोजन के

ͧलए जेल मɅ काय[वाहȣ करेगा और ͧसÙधदोष कȧ उपिèथǓत अपेͯ¢त नहȣं होगी।

(3) जब तक वारंट मɅ ͪवशेष Ǿप से ǓनǑदç ट न ͩकया गया हो, या जब तक ͩक ͧसÙधदोष

बÛ दȣ को कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख के आदेश के अधीन ͩकसी अÛय जेल मɅ अÛ त

ु

ǐरत न

कर Ǒदया गया हो, तब तक Ǔनç पादन उस िजले के मÉयालय मɅ ͩकया जायेगा

ु

, िजसमɅ बÛ दȣ

म×य दंड पाǐरत करते समय ǓनǽÙध था

ृ

ु

, यǑद Ǔनç पादन कȧ तारȣख बिÛदयɉ के ͧलए माÛयता

ĤाÜत अवकाश के Ǒदन पड़ती है, तो Ǔनç पादन अगले काय[ Ǒदवस पर ͩकया जायेगा, म×य दंड

ृ

ु

का वारंट ĤाÜत होने पर जेल अधी¢क, िजला मिजèĚेट को त×काल इस तØय कȧ संसचना

ू

देगा और अधी¢क अकेले हȣ उƣरदायी होगा ͩक म×य दंड का Ǔन

ृ

ु

çपादन उͬचत Ǿप से

काया[िÛवत ͩकया जाये और जãलादɉ (अÛय जेल से भाड़े पर ͧलये गये या इÍछक ͧसÙधदोष

ु

या इÍछक अͬधकारȣ या मÉ य

ु

ु

वाड[र या वाड[र) कȧ सेवाओं कȧ यथासमय åयवèथा करेगा,

फांसी का तÉ ता åयविèथत करने के ͧलए, और रèसी, टोपी, और ͪपǓनयǓनंग पिÒटयां तैयार

हɇ, एक इंच åयास वालȣ यरोप Ǔनͧम[त मनीला रèसी का उपयोग Ǔनç पा

ू

दन के ͧलए ͩकया

जायेगा और ऐसी दो रिèसयां उपलÞध होनी चाǑहए, रèसी नयी होनी आवæयक नहȣं है, ͩकत

ं

ु

वह उस भार को सहने मɅ स¢म होनी चाǑहए, जो बÛ दȣ के भार से डेढ़ गना भारȣ रेत या

ु

ͧमÒटȣ कȧ बोरȣ को, उस ऊँचाई से ͬगराने पर उ×पÛन होता है, िजस ऊँचाई से ͬगराया जाना

Ĥè ताͪवत है, यह परȣ¢ण Ǔनç पादन के ͧलए Ǔनयत तारȣख से कम से कम एक सÜताह पव[

ू

ͩकया जाना चाǑहए, ताͩक, यǑद आवæयक हो, तो अÛय रिèसयां सहȣ समय पर ĤाÜत कȧ जा

सकɅ , और उसी परȣ¢ण के अÚ यधीन, परȣ¢ण के बाद रिèसयɉ को सरͯ¢त èथान पर बंद

ु

कर देना चाǑहए, Ǔनç पादन से पव[ सांयकाल को

ू

, यǑद फांसी का तÉता अèथायी हो तो

अधी¢क उसे अपनी उपिèथǓत मɅ खड़ा करवायेगा और रिèसयɉ का परȣ¢ण करके è वयं को

संतç ट

ु

करेगा ͩक परȣ¢ण के पæ चात रिèसयɉ को कोई नकसान नहȣं पहंचा है और जब ͩकसी

्

ु

ु

ͧसÙधदोष बÛदȣ को एक जेल से दसरȣ जेल मɅ अÛ त

ू

ǐरत ͩकया जाता है, तो ĤाÜत करने और

भेजने वालȣ जेलɉ के अधी¢क अपने-अपने संबंͬधत िजला मिजèĚेट को इस तØय कȧ ǐरपोट[

करɅगे।

ǑटÜ पण: दो दȣघ[काͧलक ͧसÙधदोष, जो èवेÍछा से काय[ करने के ͧलए तैयार हɉ, को जãलाद

के Ǿप मɅ Ĥͧशͯ¢त ͩकया जायेगा और सदैव सेवा के ͧलए तैयार रहɅगे। जãलाद को

जेल महाǓनरȣ¢क Ùवारा Ǔनयत पाǐरĮͧमक का भगतान ͩकया जायेगा।

ु

346 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

748. Ǔनç पादन के ͧलए åयवèथा.- (1) काय[कारȣ अͧभयंता Ĥ×येक Ǔतमाहȣ मɅ और

Ǔनç पादन कȧ तारȣख से पव[ू, जब भी अधी¢क Ùवारा सͬचत ͩकया जा

ू

ये, फांसी के तÉते के

Ǔनरȣ¢ण कȧ åयवèथा करेगा।

(2) िजस तारȣख को बÛ दȣ को फांसी दȣ जानी है, उससे कम से कम चार Ǒदवस पव[

ू

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ बÛ दȣ को दȣ जाने वालȣ Ĝॉप के बारे मɅ मेͫडकल ǐरपोट[ मɅ सचना देगा।

ू

(3) कारागार ͬचͩक×सा अͬधकारȣ नीचे दͧश[त ͧसÙधांतɉ के आधार पर एक बÛ दȣ को दȣ जाने

वालȣ Ĝॉप कȧ लंबाई का ͪववरण तैयार करेगा:-

(क) यǑद बÛ दȣ का वजन 100 पाउंड से कम है या 45 ͩकलोĒाम, उसे 8 फȧट या

2.5 मीटर कȧ ऊंचाई से ͬगराया जाना चाǑहए;

(ख) यǑद बÛ दȣ का वजन 100 से 133 पाउंड के बीच है या 45 से 60 ͩकलोĒाम

है, तो उसे 7 फȧट 8 इंच या 2.3 मीटर कȧ ऊंचाई से ͬगराया जाना चाǑहए;

(ग) यǑद बÛ दȣ का वजन 133 पाउंड से अͬधक है या 60 ͩकलोĒाम, ͩकत

ं

ु166

पाउंड से अͬधक नहȣं या 75 ͩकलोĒाम, उसे 7 फȧट या 2.2 मीटर कȧ ऊंचाई

से ͬगराया जाना चाǑहए;

(घ) यǑद बÛ दȣ का वजन 166 पाउंड से अͬधक है या 75 ͩकलोĒाम ͩकत

ं

ु200

पाउंड से अͬधक नहȣं या 91 ͩकलोĒाम, उसे 6 फȧट 6 इंच या 2 मीटर कȧ

ऊंचाई से ͬगराया जाना चाǑहए; और

(ङ) यǑद बÛ दȣ का वजन 200 पाउंड से अͬधक है या 91 ͩकलोĒाम है, तो उसे 6

फȧट 1.83 मीटर कȧ ऊंचाई से ͬगराया जाना चाǑहए।

ǑटÜ पण: आवæयक रèसी कȧ वाèतͪवक लंबाई अलग-अलग मामलɉ मɅ अलग-अलग होती

है, गांठɉ कȧ िèथǓत का Ĝॉप से कोई सटȣक संबंध नहȣं होता है। आवæयक रèसी

कȧ लंबाई £ात करने के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत सğ का उपयोग ͩकया जा सकता

ू

है:-

मान लȣिजए ‘क’ को नॉट Èलɇप के शीष[ से Üलेटफ़ॉम[ तक कȧ दरȣ के बराबर

ू

ͩकया गया है।

मान लȣिजए ͩक ‘ख’ ͧसÙधदोष åयिÈत कȧ ऊंचाई जबड़े के कोण के बराबर

है (यह कल ऊंचाई से लगभग साढ़े छह इंच कम है

ु

)।

मान लȣिजए ‘ग’ Ǔनधा[ǐरत ͬगरावट के बराबर है।

मान लȣिजए ͩक ‘घ’, ‘क’ और ‘ख’ के बीच के अंतर को बराबर करता है।

तब ‘घ’ + ‘ग’ = आवæयक रèसी कȧ लंबाई यानी गांठ Èलɇप के शीष[ से

गद[न कȧ िèथǓत के आकार तक खींचे गये लप कȧ अंगठȤ तक।

ू

ू

(4) जब तक एक ओर 6 फȧट या 1.83 मीटर और दसरȣ ओर

ू

8 फȧट या 2.5 मीटर कȧ

चरम सीमा का पालन ͩकया जाता है, यǑद बÛ दȣ कȧ शारȣǐरक ͪवͧशçटता के कारण,

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय है ͩक ͬगराया जाना चाǑहए विÙध या कमी

ृ

, Ĥभाव ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ राय पर Ǒदया जाना चाǑहए।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 347

ǑटÜ पण: उपरोÈत गणना इस धारणा पर आधाǐरत है ͩक Ǔनçपादन रèसी 1 इंच से 1-% इंच

या 2.59 से 3.81 सेमी åयास के सती धागे या मनीला से बनी होगी।

ू

(5) आवæयक ͬगरावट कȧ अनमǓत देने के ͧलए रèसी कȧ लंबाई तय करने के संबंध मɅ

ु

Ǔनàनͧलͨखत उपाय अपनाये जायɅगे, बÛ दȣ कȧ ऊंचाई को बायɅ कान के ठȤक नीचे जबड़े के

कोण तक सटȣक Ǿप से मापा जायेगा, जैसा ͩक ऊंचाई से भी होना चाǑहए Ĝॉप शटर, जब

िèथǓत मɅ तय ͩकया जाता है, तो बीम मɅ ǐरंग के Ǔनचले भाग तक, िजस पर रèसी ͬचपकȧ

होगी, ये दो माप दरȣ Ǔनधा[ǐरत करɅगे जब

ू

बÛ दȣ Ĝॉप पर िèथǓत मɅ खड़ा है, पæ चात के ǒबंद

्

ु

से बीम मɅ जबड़े से ǐरंग तक, बÛ दȣ कȧ गद[न कȧ माप भी सावधानी से लȣ जायेगी, गद[न

कȧ माप और जबड़े के कोण कȧ ऊंचाई कȧ माप बÛ दȣ के Ĥवेश होने के तरंत पæ चा

ु

त कȧ

्

जायेगी और ͩकसी भी Ǒदये गये रèसी कȧ लंबाई के बारे मɅ बताया जायेगा। Ĝॉप कȧ लंबाई

और बÛ दȣ के जबड़े के कोण से बीम मɅ ǐरंग तक कȧ दरȣ होगी।

ू

(6) फांसी से एक सांयकाल पहले अधी¢क कȧ उपिèथǓत मɅ फांसी के तÉते का Ǔनरȣ¢ण

ͩकया जायेगा और रèसी का परȣ¢ण ͩकया जायेगा; वह åयिÈतगत Ǿप से उƣरदायी है ͩक

ये åयवèथाएं ठȤक से कȧ गयी हɇ, हर Ǔनçपादन के ͧलए एक नयी रèसी का उपयोग करना

आवæयक नहȣं है, ͩकत अधी¢क यह देखेगा ͩक रèसी का सावधानीपव[क परȣ¢ण ͩकया

ं

ु

ू

जाता है, एक Ǔनयम के Ǿप मɅ, एक डमी या रेत का एक बैग िजसका वजन डेढ़ गना होता

ु

है बÛ दȣ को 6 से 8 फȧट या 1.83 और 2.50 मीटर के बीच लटकाया और ͬगराया गया।

रèसी का सरͯ¢त परȣ¢ण ͩकया जायेगा और Ĥ×येक

ु

बÛ दȣ के ͧलए दो अǓतǐरÈत रिèसयां

ͩकसी भी आकिèमकता से Ǔनपटने के ͧलए मचान पर सदैव ǐरजव[ मɅ तैयार रखी जायɅगी।

(7) रèसी के फंदे पर मोम या मÈखन लगाया जायेगा। परȣ¢ण के बाद, रिèसयɉ और अÛय

उपè करɉ को èटȣल के बÈसे मɅ सरͯ¢त Ǿप से बंद कर Ǒदया जायेगा और जेलर के Ĥभार

ु

मɅ

रखा जायेगा।

749. èथान और अͬधकाǐरयɉ एवं अÛय कȧ उपिèथǓत.- (1) जब तक èपçट Ǿप से

अÛयथा आदेश न Ǒदया गया हो, समè त Ǔनç पादन उसी जेल मɅ हɉगी िजसके ͧलए वारंट

Ǔनदेͧशत ͩकया गया है। साधारणतया Ǔनç पादन कारागार कȧ दȣवारɉ के भीतर या उससे

संलÊ न एक ͪवशेष घेरे मɅ ͩकया जायेगा।

(2) अधी¢क, जेलर, उप-जेलर, जेल कãयाण अͬधकारȣ और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ समè त

Ǔनç पादन के समय उपिèथत रहɅगे, िजला मिजèĚेट या उनके Ùवारा ĤǓतǓनयÈत

ु

एक

काय[कारȣ मिजèĚेट Ǔनç पादन मɅ सिàमͧलत हɉगे और वारंट पर ĤǓतहèता¢र करɅगे और और

यǑद बÛ दȣ चाहे तो उसकȧ आè था के ͩकसी पजारȣ को

ु

, अधी¢क के ͪववेक पर, सर¢ा और

ु

जेल अनशासन कȧ आवæयकताओं के अधीन

ु

, Ǔनç पादन के èथान पर उपिèथत रहने कȧ

अनमǓत

ु

दȣ जा सकती है।

(3) बÛ दȣ के नातेदारɉ और अÛय बिÛदयɉ को Ǔनç पादन देखने कȧ अनमǓत नहȣं दȣ जा

ु

येगी,

हालाँͩक, अधी¢क सामािजक वै£ाǓनकɉ, मनोवै£ाǓनकɉ या मनोͬचͩक×सकɉ को उपिèथत होने

कȧ अनमǓत दे सकता है

ु

, जो अनसंधान कर रहे हɇ

ु

, अनमǓत अनदƣ करने सं

ु

ु

बंͬधत मामलɉ

348 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

मɅ अधी¢क का ͪववेक Ĥबल होगा Ǔनçपादन को देखने कȧ अनमǓत और सामाÛय नीǓत के

ु

Ǿप मɅ, अÛय åयिÈतयɉ को उपिèथत होने कȧ अनमǓत नहȣं दȣ जा

ु

येगी।

(4) बचाव के ͩकसी भी Ĥयास को ͪवफल करने के ͧलए .303 राइफल या ͩकसी भी अͬĒम

संèकरण कȧ राइफल से लैस और उनके पाउच मɅ कारतस के साथ कम से कम दस लोगɉ

ू

कȧ एक गाड[ को फांसी के तÉते के सामने इकÒठा ͩकया जायेगा और आम तौर पर, ये

ǐरजव[ वाड[र गाड[ Ùवारा ससिÏजत ͩकये जायɅगे

ु

, ͩकत गंभीर और खतरे कȧ ĤकǓत के

ं

ु

ृ

असाधारण मामलɉ मɅ कारागार अधी¢क िजला मिजèĚेट के परामश[ से पͧलस अधी¢क से

ु

आवæयक गाड[ और अͬधकारȣ उपलÞध कराने के ͧलए कह सकता है।

(5) समè त Įेͨणयɉ के बिÛदयɉ को फांसी का दंडादेश पण[ होने तक बंद रखा जायेगा और

ू

Ĥात: उजाला होने से पहले हȣ फांसी Ǔनç पाǑदत कर दȣ जायेगी।

750. Ǔनç पादन.- (1) अधी¢क, काय[कारȣ मिजèĚेट, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और जेलर

Ǔनç पादन के ͧलए Ǔनयत समय से पव[ू बÛ दȣ से उसके क¢ मɅ ͧमलɅगे, ͩफर अधी¢क और

काय[कारȣ मिजèĚेट बÛ दȣ कȧ पहचान वारंट मɅ नाͧमत åयिÈत के Ǿप मɅ करɅगे और उसे

पढ़Ʌगे। वारंट का उसकȧ मातृभाषा मɅ अनवाद

ु

, बÛ दȣ Ùवारा स×यापन कȧ आवæयकता वाले

ͩकसी भी अÛय दèतावेज जैसे ͩक उसकȧ वसीयत पर अधी¢क और काय[कारȣ मिजèĚेट कȧ

उपिèथǓत मɅ हèता¢र और स×यापन ͩकया जायेगा और ͧसÙधदोष के हाथ उसकȧ पीठ के

पीछे रखे जायɅगे।

(2) फांसीघर मɅ Ĥवेश करने से ठȤक पहले बÛ दȣ के चेहरे पर Ýलैप वालȣ एक सती टोपी

ू

लगायी जायेगी और बÛ दȣ को फांसीघर देखने कȧ अनमǓत नहȣं दȣ जा

ु

येगी।

(3) बÛ दȣ के मचान पर पहंचने पर उसे जãलादɉ के दल को सɋप Ǒदया जायेगा।

ु

ǑटÜ पण: 1 जãलादɉ कȧ आवæयक संÉया सदैव उस जेल मɅ तैनात कȧ जानी चाǑहए जहां

Ǔनç पादन ͩकया जाना है। जãलादɉ को बिÛदयɉ कȧ फांसी से संबंͬधत समè त

मामलɉ मɅ Ĥͧशͯ¢त ͩकया जायेगा। Ǔनिæचत अंतराल पर जãलादɉ को डमी पर

अßयास करना होगा।

ǑटÜ पण: 2 Ĥाͬधकत पैटन[ कȧ रिèसयां मंगवा

ृ

यी जा सकती हɇ और यह बताया जाना चाǑहए

ͩक वे नये पैटन[ के फांसी के तÉते के ͧलए हɇ या नहȣं।

751. जãलादɉ के कत[åय.- (1) जãलाद या जãलादɉ के कत[åय हɉगे,-

(क) बÛ दȣ को बीम के ठȤक उस भाग के नीचे िèथर करना, िजससे रèसी संलÊ न

है;

(ख) बÛ दȣ के हाथ को कसकर बांधना; और

(ग) गदन[ मɅ फंदा कसकर डालने के ͧलए, गांठ या धात कȧ आंख जबड़े के कोण

ु

के ठȤक सामने और नीचे होनी चाǑहए, ताͩक जब बÛ दȣ ͬगरे और झटका

खाये, तो वह कान के पीछे तक चलȣ जाए, रèसी को इस तरह से समायोिजत

करने का Úयान रखना ͩक िजस भाग से धात कȧ आंख संबंͬधत है

ु

, वह गले

के सामने से गजरे

ु

। फंदा कसा हआ रखा जायेगा

ु

, रèसी पर लगे चमड़े के कड़े

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 349

वॉशर के माÚयम से इसे समायोिजत ͩकया जायेगा तथा टोपी का Ýलैप रèसी

से èवतंğ होकर सामने कȧ ओर लटका रहेगा।

(2) अधी¢क यह देखेगा ͩक बÛ दȣ के गले के चारɉ तरफ रèसी ठȤक से समायोिजत है और

गांठ उͬचत िèथǓत मɅ है।

(3) उपरोÈ त उिãलͨखत संͩĐयाओं को एक साथ और यथाशÈ य शीēता से ͩकया चाǑहए और

इन समè त संͩĐयाओं के पण[ होने पर

ू

, अधी¢क एक संकेत देगा, िजसे देखकर Ĥभारȣ

जãलाद Ěैप-डोर को छोड़ने के ͧलए लȣवर को धÈका देगा।

(4) शरȣर आधा घंटे तक लटका रहेगा और तब ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा यह Ĥमाͨणत

करने के पæ चात हȣ ͩक शरȣर Ǔनç Ĥा

्

ण हो गया है, उसे नीचे उतारा जायेगा।

ǑटÜ पण- Ĥ×येक फांसी के ͧलए, जãलाद को अपेͯ¢त फांसी शãक का भगतान ͩकया

ु

ु

जायेगा।

752. शरȣर का Ǔनपटारा.- (1) फांसी Ǒदये गये बÛ दȣ के शरȣर को पोèटमॉट[म के ͧलए

भेजा जायेगा और तब, फांसी पर लटकाया गया ͧसÙधदोष िजस धम[ से संबंͬधत था, कȧ

धाͧम[क आवæयकताओं के अनसार

ु

, उसका Ǔनपटान ͩकया जायेगा।

(2) यǑद फांसी Ǒदये गये बÛ दȣ के नातेदार अंǓतम संèकार करने के ͧलए ͧलͨखत आवेदन

करते हɇ, तो अधी¢क è वͪववेकानसार ऐसा अनरोध अन£ात करेगा

ु

ु

ु

, यǑद ǐरæतेदार ͧलͨखत

वचनबंध दɅ ͩक वे शवदाह या दफनाने पर साव[जǓनक Ĥदश[न नहȣं करɅगे।

(3) ऐसे मामलɉ मɅ जहां अधी¢क को लगता है ͩक साव[जǓनक Ĥदश[न कȧ संभाå यता है,

उसके पास ऐसी अन£ा देने से इंकार करने

ु

का Ĥाͬधकार है और फांसी Ǒदये गये बÛ दȣ के

शरȣर के Ǔनपटान के मामलɉ मɅ, िजसके मामले मɅ साव[जǓनक Ĥदश[न कȧ संभाå यता है,

अधी¢क िजला मिजèĚेट से परामश[ करेगा और िèथǓत कȧ आवæयकताओं के अनसार शरȣर

ु

के Ǔनपटान कȧ åयवèथा कȧ जायेगी, ऐसी दशा मɅ अधी¢क, िजला मिजèĚेट के Ǔनदशɉ के

ȶ

अनसार काय[ करेगा।

ु

(4) फांसी Ǒदये गये बÛ दȣ के शव को पण[ अनç ठा

ू

ु

न के साथ कारागार से बाहर ले जाया

जायेगा, शव को शमशान घाट या कǒĦèतान तक पǐरवहन के ͧलए एक एàबलɅस का उपयोग

ु

ͩकया जायेगा और अधी¢क को मत शरȣर के प

ृ

ǐरवहन और Ǔनपटान के ͧलए अपेͯ¢त

समè त यिÈतयÈ त

ु

ु

å यय उपगत करने के ͧलए Ĥाͬधकत होगा।

ृ

753. पæ चा×वतȸ कार[वाई.- (1) अधी¢क वारंट को उस Ûयायालय को लौटा देगा,

िजसने इसे ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और काय[कारȣ मिजèĚेट Ùवारा ĤǓतहèता¢ǐरत पçठांकन के

ृ

साथ जारȣ ͩकया था।

(2) अधी¢क फांसी कȧ ǐरपोट[ कारागार महाǓनरȣ¢क को सɋपɅगा।

अÚ याय 35

बिÛदयɉ का अनर¢ण

ु

(भोजन, वèğ और ǒबछौना, è वÍ छता ͪवǓनयमन, सफाई, जल Ĥदाय)

350 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

754. भोजन.- (1) कारागार ͪवभाग बिÛदयɉ के ͧलए आहार योजना इस Ĥकार ͪवǑहत

करेगा ͩक नीचे दȣ गयी ऊजा[ आवæयकताएं परȣ हो सकɅ

ू

:-

भारतीयɉ कȧ ऊजा[ आवæयकताएं

Ĥवग[

शरȣर का वजन ͩकलो

मɅ

शÙध ऊजा[

ु

(ͩकलो

कैलोरȣ/Ǒदन)

गǓतहȣन काय[

60 ͩकलोĒाम

2320

पǽुष

मÚयम काय[

2730

गǓतहȣन काय[

1900

मÚयम काय[

2230

गभ[वती मǑहलाएं

+350

मǑहला

è तनपान

0-6 मǑहने

6-12 मǑहने

55 ͩकलोĒाम

+600

+520

(2) भोजन का सेवन काय[/गǓतͪवͬध के èतर से नहȣं, बिãक गǐरमामय मानव जीवन के ͧलए

केवल कैलोरȣ कȧ आवæयकता से जड़ा होना चाǑहए।

ु

755. गभ[वती और èतनपान कराने वालȣ मǑहलाओं कȧ आवæयकताएं.- (1) गभा[वèथा

और èतनपान के दौरान, एक मǑहला को अÛय कȧ तलना मɅ अͬधक Ĥोटȣन और खǓनजɉ कȧ

ु

आवæयकता होती है। दध और दध उ×पादɉ आǑद पर अͬधक Úयान कɅ Ǒġत करके आहार के

ू

ू

अनाज वाले भाग के एक भाग को ĤǓतèथाͪपत करके अǓतǐरÈत Ĥोटȣन ĤाÜत ͩकया जा

सकता है। इससे खǓनजɉ कȧ आवæयक अǓतǐरÈत आपǓत[ भी सǓनिæचत होगी।

ू

ु

(2) जब भी ͪवæ व è वाè Ø य संगठन या भारतीय संदभ[ मɅ ͩकसी नये माÛयता ĤाÜत Ǔनकाय

से पोषण के ͧलए कोई ͧसफाǐरश ĤाÜत होती है, तो सरकार Ùवारा आहार चाट[ कȧ समी¢ा के

ͧलए उस पर ͪवचार ͩकया जायेगा।

756. आवæयक पोषक त×व.- ͩकसी åयिÈत के दैǓनक आहार मɅ आवæयक पोषक

त×व, उनकȧ माğा और पोषक त×वɉ के सामाÛय İोत नीचे दȣ गयी सारणी मɅ दशा[ये गये हɇ:

Đ.

सं.

पोषक त× व

आवæ यकताएं

İोत

1

Ĥोटȣन

1 Ēाम ĤǓत

ͩकĒा.

शरȣर

के वजन का

दालɅ, चावल, गेहूँ,

दध आǑद

ू

2

फैट

50 Ēाम

तेल, मÈखन, घी,

दध आǑद

ू

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 351

3

काबȾहाइĜेट

300 Ēाम

अनाज, चीनी, गड़ु,

दधू,

जड़

वालȣ

सिÞजयां जैसे

आलू, आǑद

कैिãशयम

0.65

Ēाम.

वयèक

के

ͧलए, 1 Ēाम.

बÍचे के ͧलए

दधू, दध से बने

ू

उ×पाद,

हरȣ

सिÞजयां,

ǒबना

Ǔछलके वाला अनाज

और

साबत

चना

ु

आǑद

4

ͧमनरलस:

आयरन

12.15 ͧम.Ēा.

सिÞजयां और फल

आǑद

ͪवटाͧमन ए

3,000

से

4,000

आई.यू.

पƣेदार

सिÞजयां,

दधू,

लȣवर

तेल,

पीलȣ

सिÞजयां,

गाजर, पीलȣ ͧमठाई

आल आǑद

ू

ͪवटाͧमन सी

50 ͧमलȣĒाम इमलȣ,

आंवला,

अमǾद,

समè त

खÒटे फल, नीबू,

संतरा आǑद

ͪवटाͧमन डी

400 आई.यू.

ͧलवर

तेल,

दध

ू

आǑद

थायͧमन

1

से

2

ͧमलȣĒाम

कम

ͪपसे

हए

ु

अनाज और दालɅ,

उबले हए चावल

ु

,

साबत गेहं

ु

ू

राइबोÝलेͪवन

1.8 से 3.0

ͧमलȣĒाम

पƣेदार

सिÞजयां,

दधू, दध से बने

ू

उ×पाद आǑद।

5

ͪवटाͧमन

ͪवटाͧमन

समहू

ǓनकोǑटǓनक

एͧसड

10

से

15

ͧम.Ēा

कम

ͪपसा

हआ

ु

अनाज, दालɅ, उबले

चावल आǑद

352 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

757. आहार के पैमाने.- (1) बिÛदयɉ के ͧलए आहार के पैमाने ऐसे हɉगे जो राÏय

सरकार Ùवारा समय-समय पर ͪवǓनǑद[çट ͩकये जायɅ। पैमाने èथानीय रȣǓत-ǐरवाजɉ और

आहार संबंधी आदतɉ के अनसार ͧभÛन हो सकते हɇ

ु

, जहां तक संभव हो, ͪवǑहत मानकɉ के

अनपालना मɅ हɉ। बिÛदयɉ के ͧलए आहार का उƣरदाǓय× व

ु

ͪवǑहत करते समय ऊपर

उिãलͨखत ͧसÙधांतɉ, बिÛदयɉ कȧ वगȸकत आवæयकताओं

ृ

, आदतɉ और रहने के तरȣकɉ और

राजèथान कȧ जलवाय पǐरिèथǓतयɉ पर सà य

ु

क Úयान Ǒदया जाना चाǑहए। स

्

रकार, यǑद

उͬचत समझे, तो ͩकसी भी समय पैमानɉ को उपांतǐरत भी कर सकती है।

(2) ͪवǓनǑद[çट आहार और पैमाने मɅ कोई कमी या पǐरवत[न ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ के

अǓतǐरÈ त और कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख के पव[ अनमोदन के ǒबना नहȣं ͩकया जायेगा।

ु

ू

ु

यǑद, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͧसफ़ाǐरश पर, अधी¢क ͩकसी बÛ दȣ के èवाèØय या उसके रहने

के ͪवͧशçट तरȣके के कारण ͪवǑहत आहार को अनपयÈत या अपया[Üत मानता है

ु

ु

, तो वह

महाǓनरȣ¢क के औपचाǐरक अनमोदन के अधीन

ु

, ͧलͨखत मɅ ͪवशेष आहार का आदेश दे

सकता है, या ऐसे बÛ दȣ के आहार मɅ अǓतǐरÈत कैलोरȣ जोड़ सकता है।

758. भोजन का राशन.- (1) Ĥ×येक बÛ दȣ ͪवǑहत पैमाने के अनसार एक Ǒदन मɅ

ु

तीन बार भोजन करेगा। ये हɉगे,-

(क) Ĥात: काय[ के घंटे से पव[ हãका नाæता

ू

;

(ख) दोपहर का भोजन; और

(ग) बिÛदयɉ को राǒğ के ͧलए बंद करने से पहले राǒğ का भोजन।

(2) Ĥ×येक भोजन के ͧलए जारȣ ͩकये जाने वाले राशन कȧ माğा कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

Ùवारा ͪवǑहत कȧ जायेगी। मÚ याéन और राǒğ भोजन के ͧलए उपलÞ ध करवायी जाने वालȣ

आहार सामĒी को दोनɉ भोजन के मÚ य उपयÈ त

ु

Ǿप से ͪवभािजत ͩकया जायेगा।

(3) आहार èथानीय रȣǓत के अनसार

ु

Ǔनयत ͩकया जायेगा, ͩकत यह ͪवǑहत पोषण संबंधी

ं

ु

आवæयकताओं के भीतर होना चाǑहए। सÜताह के ͧभÛ न-ͧभÛ न Ǒदवसɉ या ͧभÛ न-ͧभÛ न भोजन

के ͧलए ͪवͧभÛ न Ĥकार कȧ दालɅ, सिÞजयां और रÈ तशोधक जारȣ कर आहार मɅ ͪवͪवधता

लायी जा सकती है। अधी¢क सÜताह के अलग-अलग Ǒदवसɉ के ͧलए मेन अͬधकͬथत करेगा।

ू

(4) ×यौहारɉ के अवसर पर, सरकार Ùवारा यथाͪवǓनǑद[çट ͩकया जाये, Ĥ×येक बÛ दȣ को

अǓतǐरÈत आहार सामĒी दȣ जा सकती है।

(5) जो बÛ दȣ धाͧम[क उपवास रखते हɇ, उÛहɅ èथानीय Ĥथाओं के अनसार

ु

, ऐसे उपवासɉ के

ͧलए उपयÈ त

ु

भोजन कȧ अǓतǐरÈत वèतएं

ु

(जैसे आलू, फल, आǑद) उपलÞ ध करवायी जा

सकती हɇ, या वे अपने भोजन का पण[ या आंͧशक भाग Ǒदवस के ͩकसी èथान और समय

ू

पर आनकिãपक ले सकते हɇ

ु

, जैसा ͩक उनके Ùवारा उपवासɉ के उͬचत पालन के ͧलए

सरकार के आदेशɉ Ùवारा अन£ात ͩकया जाये।

ु

759. अèपताल आहार.- वǐरçठ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ सलाह पर èथानीय खान-पान

कȧ आदतɉ के अनसार कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा उपयÈ त

ु

ु

ु

अèपताल आहार ͪवǑहत

ͩकया जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 353

760. खाÙय पदाथɟ कȧ सफाई, भंडारण और उनका जारȣ ͩकया जाना.- (1) इस बात

का Úयान रखा जाना चाǑहए ͩक समè त अनाज को ͧमल-घर मɅ पीसने के ͧलए जारȣ करने

से पव[ अÍ छȤ

ू

तरह से साफ कर ͧलया जाये और आटे को सावधानीपव[क छान ͧलया जा

ू

ये

और ढंके हए ͫडÞबे मɅ रखा जा

ु

ये।

(2) चावल को पकाने के ͧलए जारȣ करने से पव[ Ǔछलके

ू

, धल या अÛय कणɉ से पथÈ

ू

ृ

कर

लेना चाǑहए। चावल कȧ गणवƣा और मसाला ऐसा होना चाǑहए ͩक पके हए चावल का भार

ु

ु

कÍचे चावल के वजन से लगभग तीन गना हो। इसे बार

ु

-बार तौलकर जांचा जाना चाǑहए।

(3) आहार कȧ समè त वèतओं

ु

, साथ हȣ पकाने के ͧलए Ƀधन, को रसोइयɉ को जारȣ करते

समय, जेलर से अǓनà न, ͪवशेष Ǿप से अधी¢क Ùवारा इस Ĥयोजन के ͧलए ǓनयÈत

ु

, एक

उƣरदायी अͬधकारȣ Ùवारा भार ͩकया जायेगा। इÛहɅ पण[तः तैयार अवèथा मɅ जारȣ ͩकया

ू

जायेगा या, यǑद यह संभव न हो तो तैयारȣ के दौरान होने वालȣ ͩकसी भी हाǓन के पण[

ू

भ× ते के साथ जारȣ ͩकया जायेगा। ͩकत

ं

ु, अधी¢क यह देखने के ͧलए उƣरदायी होगा ͩक

राशन का ठȤक भार और गणवƣा जारȣ कȧ ग

ु

यी है। इन वèतओं कȧ गणवƣा कȧ जांच

ु

ु

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनयͧमत Ǿप से कȧ जानी चाǑहये।

(4) जहां बिÛदयɉ को चपाती/रोटȣ दȣ जाती है, उसे अलग-अलग Ĥवग[ के बिÛदयɉ के ͧलए

ͪवǑहत भार मɅ तैयार ͩकया जाना चाǑहए, और रसोइयɉ को ͪवǑहत भार के बारे मɅ पहले से

सͬचत ͩकया जाना चाǑहये।

ू

(5) दाल को पकाने से पहले Ǔछलके और ǒबना Ǔछलके वाले दानɉ को अÍछȤ तरह से साफ

कर लेना चाǑहए।

(6) जारȣ कȧ गयी सिÞजयां डंठल और पͪƣयɉ से मÈत हɉगी और पकाने के ͧलए भार

ु

ͩकये

जाने और रसोइयɉ तक पहंचाने से पव[ काट दȣ जायɅगी। सिÞजयɉ कȧ कल माğा मɅ आल या

ु

ू

ू

ु

अÛय जड़ वालȣ सिÞजयɉ कȧ माğा कम से कम एक Ǔतहाई होनी चाǑहए। समè त सिÞजयɉ

कȧ जांच ĤǓतǑदन Ĥभारȣ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ या उसके अधीनèथ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा

कȧ जानी चाǑहये।

(7) समè त बिÛदयɉ को ĤǓतǑदन मÚ याéन और सांयकाल के भोजन के साथ अपेͯ¢त माğा

मɅ रÈ तशोधक दवाएं दȣ जायɅगी। साधारणतया उपलÞध ͪवͧभÛन Ĥकार के रÈ तशोधकɉ कȧ

तैयारȣ और जारȣ करने के ͧलए èथायी Ǔनदश होने चाǑहए।

ȶ

(8) दध को उͬचत Ǿप से

ू

साफ और संवातन वाले è थान पर संĒǑहत ͩकया जाना चाǑहए।

बिÛदयɉ को ͪवशेष/ͬचͩक×सीय आहार पर दध उबालने के पæ चा

ू

त हȣ जारȣ ͩकया जायेगा।

्

उबालने का काय[ ͩकसी उƣरदायी अͬधकारȣ कȧ देखरेख मɅ अèपताल के पǐरसर मɅ ͩकया

जाना चाǑहए, जो इसके अͧभĤाÜत होने से लेकर अंǓतम ͪवतरण तक इसके उͬचत उपयोग के

ͧलए उƣरदायी होगा।

(9) दहȣ तैयार करते समय दध को उबालने से पव[ उसमɅ जल नहȣं ͧमलाना चाǑहए।

ू

ू

354 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

761. खाना पकाना.- (1) खाना èटेनलेस èटȣल या अÛय उपयÈ त

ु

बत[नɉ मɅ पकाया

जायेगा। खाना पकाने के समè त बत[नɉ को साफ और चमकȧला रखना चाǑहए तथा रसोई

और खाने का èथान भी साफ å यविèथत होना चाǑहए।

(2) यह सǓनिæचत करने के ͧलए ͪवशेष Úयान रखा जायेगा ͩक समè त

ु

बत[न, िजनमɅ दध

ू

रखा जाता है, पण[ Ǿप से साफ हɉ। उपयोग के तरंत पæ चा

ू

ु

त समè त

्

बत[नɉ को उबलते जल

से जलाकर साफ करना चाǑहए। इÛहɅ गंदा नहȣं छोड़ा जाना चाǑहए।

(3) समè त पके हए भोजन को ͪवतǐरत ͩकये जाने तक ढककर रखा जाना चाǑहये

ु

, और

खराब होने वालȣ वèतओं के भंडारण के ͧलए ĥȧजर

ु

, रेͩĥजरेटर आǑद के Ǿप मɅ समͬचत

ु

åयवèथा कȧ जायेगी।

(4) अधी¢क और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ भोजन Ĥदाय के पयव¢ण माǓनटǐरंग मɅ अͬधकत

ȶ

म

सतक[ ता बरतɅगे, और जब भोजन पक जायेगा और बिÛदयɉ को ͪवतǐरत करने के ͧलए तैयार

हो जायेगा, तो वे Ǔनयͧमत Ǔनरȣ¢ण के अलावा, सÜताह मɅ कम से कम एक बार औचक

Ǔनरȣ¢ण करɅगे। इन Ǔनरȣ¢णɉ मɅ ͪवतǐरत भोजन का भार और èवाद भी जांचा जायेगा।

(5) ͧमलɉ को राशन जारȣ करने के ͧलए उपयोग ͩकये जाने वाले माप उपè करɉ और रसोई मɅ

उपयोग ͩकये जाने वाले उपè करɉ कȧ जांच, अधी¢क Ùवारा यǑद अͬधक बार नहȣं, तो मास

मɅ कम से कम एक बार, कȧ जायेगी। माप उपè करɉ कȧ औचक जांच Ôयटȣ अͬधकाǐरयɉ

ू

Ùवारा मास मɅ कम से कम चार से पांच बार कȧ जानी चाǑहए।

(6) भोजन या मापन के साथ हè त¢ेप करते पाये जाने वाले रसोइयɉ को गंभीर दंडादेश Ǒदया

जायेगा।

762. रसोइये.- (1) दैǓनक आपǓत[

ू

जारȣ होने के पæ चात्, रसोइये समè त आवæयक

तैयारȣ और ĤͩĐयाएं संपाǑदत करɅगे और उͬचत देखभाल और Úयान से भोजन तैयार करɅगे।

(2) खाना बनाते/संभालते समय रसोइयɉ को साफ एĤन पहनना चाǑहए।

763. भोजन का ͪवतरण एवं परोसा जाना.- (1) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कारागारɉ

ु

मɅ Ĥात:, दोपहर और राǒğ भोजन परोसने का समय ͪवǑहत करɅगे। ͪवͧभÛ न ऋतओं मɅ

ु

तापमान के आधार पर ऐसा समय ͪवǑहत ͩकया जायेगा।

(2) ताज़ा और गम[ भोजन परोसा जाना चाǑहए। शरद ऋत के दौरान

ु

, भोजन को गम[ और

उपभोग के ͧलए उपयÈ त

ु

बनाये रखने के ͧलए समͬचत तापन पÙधǓत का उपयोग ͩकया

ु

जायेगा। भोजन ले जाने के ͧलए उपयोग ͩकये जाने वाले पाğ अÍछȤ तरह से ͩफǑटंग वाले

ढÈकन सǑहत उपलÞध कराये जायɅगे। समè त भोजन को मिÈखयɉ और अÛय कȧड़ɉ से

सावधानीपव[क संरͯ¢त ͩकया जायेगा।

ू

(3) Ĥ×येक भोजन के ͪवतरण से पÛġह ͧमनट पव[ एक घोषणा कȧ जानी चाǑहए। इसके

ू

पæ चात बिÛदयɉ को काय[ बंद कर देना

्

चाǑहए, अपने हाथ-मंह धोना चाǑहए और भोजन

ु

ͪवतरण के ͧलए कतार मɅ लगना चाǑहए, िजसके पæ चात पका हआ भोजन जेलर के पद से

्

ु

अǓनà न ͩकसी उƣरदायी कारागार अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ, रसोइयɉ Ùवारा ͪवतǐरत ͩकया

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 355

जायेगा। वे यह देखɅगे ͩक ͩकसी बÛ दȣ को Ǒदया गया खाना, कोई दसरा न ले जाये या

ू

अÛयथा बबा[द न ͩकया जाये।

(4) भोजन परोसने के पæ चात् बÛ दȣ को भोजन खाने के ͧलए कम से कम बीस ͧमनट का

समय अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

(5) पय[वे¢ण अͬधकारȣ कȧ अन£ा के ͧसवाय

ु

, ͩकसी भी बÛ दȣ को भोजन ¢ेğ से कोई

भोजन कहȣं और खाने के ͧलए नहȣं ले जाया जायेगा।

(6) जब भोजन समाÜत हो जायेगा, तो बÛ दȣ वाͧशग Ü ले

ं

टफॉम[ पर जायɅगे, जहां दो टब रखे

जायɅगे। बÛ दȣ अपनी थालȣ मɅ बचा हआ शेष भोजन

ु

, िजससे चावल या चपाती को कढ़ȣ

भोजन से पथक कर

ृ

्

, इन टबɉ मɅ डाल देगा। तब वे अपने हाथ-मंुह और अपने बत[न धोयɅगे।

(7) बिÛदयɉ के भोजन समाÜत करने के तरंत पæ चा

ु

त फश[ और Üलेटफामɟ को साफ ͩकया

्

जायेगा।

764. खाने-पीने के बत[न.- Ĥ×येक बÛ दȣ को खाने-पीने के बत[न का एक सेट उपलÞध

कराया जायेगा। बत[न, गैर-धात सामĒी खाÙय Įेणी के बने हɉगे और एक

ु

समान सामĒी

और पैटन[ के हɉगे।

765. खाने के बारे मɅ ͧशकायत.- भोजन के संबंध मɅ ͩकसी भी ͧशकायत कȧ जांच

मौके पर हȣ जेलर से अǓनà न नामǓनǑद[ç ट पय[वे¢क अͬधकारȣ Ùवारा कȧ जायेगी। वह Ǔनण[य

करेगा ͩक ͧशकायत सहȣ है या नहȣं और ͩफर आवæयक कार[वाई करेगा। भोजन से संबंͬधत

Ĥ×येक ͧशकायत कȧ सचना अधी¢क को दȣ जायेगी। यǑद ͧशकायत वैध और ͩकसी कारागार

ू

अͬधकारȣ कȧ गलती के कारण है, तो अधी¢क ऐसी कार[वाई करेगा, जो वह उͬचत समझे

और अपने आदेश अͧभͧलͨखत करेगा। झठȤ या दभा[वनापण[ ͧशकायत करने वाले

ू

ु

ू

बÛ दȣ को

दंͫडत ͩकया जायेगा।

766. भोजन का दैǓनक Ǔनरȣ¢ण.- अधी¢क और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ खाÙय Ĥदाय के

पय[वे¢ण मɅ अͬधकतम सतक[ ता बरतɅगे और उपभोग के ͧलए जारȣ कȧ गयी समè त वèतओं

ु

का ĤǓतǑदन ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा या उनकȧ अनपिèथǓत मɅ उनके ͬचͩक×सा अधीनèथɉ

ु

Ùवारा Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा। Ǔनरȣ¢ण अͬधकारȣ ͪवशेष Ǿप से यह देखɅगे ͩक जारȣ कȧ गयी

सिÞजयां अÍछȤ गणवƣा

ु

कȧ हɇ। वह ऐसे Ǔनरȣ¢णɉ के दौरान गणवƣा

ु

मɅ पायी गयी ͩकसी भी

खराबी को कारागार अधी¢क के Úयान मɅ लायेगा।

767. पके हए भोजन का Ǔनरȣ¢ण

ु

.- यह अ× यंत आवæ यक है ͩक खाना ठȤक से

पकाया जाये और उसकȧ पण[ माğा बिÛदयɉ तक पहंचे। सÜताह मɅ एक बार

ू

ु

, जब भोजन

पकाया जाता है और परोसने के ͧलए तैयार होता है, तो ǒबना ͩकसी पव[ सचना के इसका

ू

ू

Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा, और इसकȧ गणवƣा

ु

और भार कȧ जांच कारागार अधी¢क और

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा कȧ जायेगी, वे अपने Ǔनरȣ¢ण के पǐरणाम को रोजनामचे मɅ

अͧभͧलͨखत करɅगे।

768. खाÙय पदाथɟ कȧ वèतओं का भार करना

ु

.- उपभोग के ͧलए जारȣ ͩकये गये

भोजन कȧ समè त वèतओं का ĤǓतǑदन आहार के

ु

Ĥभारȣ अͬधकारȣ के Ǿप मɅ नामǓनǑद[ç ट,

356 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

जेलर के पद से अǓनà न का ना हो, Ùवारा भार ͩकया जायेगा। वह यह सǓनिæचत करेगा ͩक

ु

Ĥ×येक बÛ दȣ के ͧलए उͬचत माğा मɅ भोजन जारȣ ͩकया जाये। समय-समय पर अधी¢क

èवयं राशन ͪवतरण कȧ जांच करेगा। राशन और भोजन का भार करने या मापने के ͧलए

मीǑĚक बाट और माप का उपयोग ͩकया जायेगा और Ĥ×येक कारागार मɅ तराजू, बाट और

माप का एक उͬचत सेट संधाǐरत ͩकया जायेगा। इनकȧ शÙधता के ͧलए अधी¢क Ùवारा

ु

बार-बार परȣ¢ण ͩकया जायेगा।

769. बÛ दȣ कȧ ͧशकायत का Ǔनपटान.- वाड[ के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को बिÛदयɉ को

परोसे जाने वाले भोजन कȧ माğा, गणव× ता

ु

या तैयारȣ से संबंͬधत फȧडबैक, जो इलेÈĚाǓनक

ĤǾप मɅ होगा, अͧभͧलͨखत करने के ͧलए एक रिजèटर का रखरखाव सǓनिæचत करना

ु

चाǑहए। यǑद ͩकसी बÛ दȣ Ùवारा भोजन के संबंध मɅ कोई ͧशकायत कȧ जाती है, तो तरंत

ु

जेलर Ùवारा इसकȧ जांच कȧ जायेगी। यǑद ͧशकायत, ĤाÜत भोजन कȧ माğा से संबंͬधत है,

तो ऐसी ͧशकायत करने वाले बÛ दȣ के सम¢, तरंत राशन का भार ͩकया जायेगा।

ु

770. आहार मɅ पǐरवत[न को मंजरȣ देने कȧ शिÈत

ू

.- (1) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

,

åयिÈतगत बÛ दȣ के मामले मɅ, ͧसÙधदोष करने वाले Û यायालय Ùवारा ͪवǑहत आहार मɅ,

पǐरवत[न का Ǔनदश दे सकता है। इसके अǓतǐरÈ त

ȶ

ͪवǑहत आहार मɅ पǐरवत[न, केवल

अपǐरहाय[ पǐरिèथǓतयɉ मɅ हȣ ͩकया जायेगा, जब ͪवǑहत खाÙय सामĒी उपलÞध न हो। ऐसी

दशा मɅ, ͪवǑहत आहार मɅ समè त पǐरवत[नɉ कȧ सचना कारागार Ǔनदेशालय Ĥम

ू

ुख को दȣ

जायेगी।

(2) जब कोई बÛ दȣ अèपताल मɅ भतȸ होता है, तो उसके आहार को Ĥभारȣ ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ ͧसफाǐरश पर अधी¢क Ùवारा पǐरवǓत[त या संशोͬधत ͩकया जा सकता है। यǑद

आहार मɅ यह पǐरवत[न एक महȣने से अͬधक समय तक जारȣ रहना है, तो अधी¢क,

कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कȧ सहमǓत अͧभĤाÜ त

ु

करेगा।

771. अèपताल आहार पर Ǔनयंğण.- अèपताल मɅ बÛ दȣ के आहार पर Ǔनयंğण

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का उƣरदाǓय× व होगा और वह ऐसी अǓतǐरÈत चीजɉ का आदेश दे सकता

है, जैसा ͩक वह आवæयक समझता है, ऐसा करते समय वह इसमɅ अंतĒ[è त खचɟ का भी

Úयान रखेगा, जो अ×यͬधक नहȣं होनी चाǑहए।

772. बाल काटना.- बाल काटने के Ǔनयम इस Ĥकार हɉगे:-

(क) बिÛदयɉ के बाल केवल उसी सीमा तक और ऐसे समय पर पǐरकǓत[त ͩकये

जायɅगे, जो èवाèØय और èवÍछता सǓनिæचत करने के Ĥयोजनɉ के ͧलए

ु

आवæयक हो।

(ख) जो बÛ दȣ कारागार मɅ Ĥवेश से पव[ चेहरा ¢ौर के अß य

ू

è त थे, उÛहɅ कारागार

मɅ ¢ौर कȧ सͪवधा के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा।

ु

ु

(ग) बÛ दȣ को अपनी åयिÈतगत उपिèथǓत, दाढ़ȣ, बाल आǑद को बनाये रखने के

ͧलए अन£ात ͩकया जा सकता है।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 357

(घ) दाढȣ, लंबे बाल आǑद ĤǓतधाǐरत करने के ͧलए अन£ात

ु

बÛ दȣ, अधी¢क कȧ

ͧलͨखत अन£ा से अपने अनरोध पर कटवा सकते हɇ।

ु

ु

(ङ) समè त बिÛदयɉ को èवÍछता Ĥयोजन के ͧलए साबन और तेल और अÛय

ु

Ĥसाधन सामĒी, अधी¢क Ùवारा सरकारȣ å यय पर अन£ात कȧ जायेगी।

ु

कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख उपलÞध करा

ु

यी जाने वालȣ Ĥसाधन सामĒी कȧ

माğा और आवͪƣ अवधाǐरत करने के ͧलए ͪवèतत ǑदशाǓनदश जारȣ करेगा।

ृ

ृ

ȶ

773. वè ğ और ǒबछौना.- Ĥ×येक ͧसÙधदोष से इन Ǔनयमɉ मɅ ͪवǑहत कारागार के

वè ğ पहनने कȧ अपे¢ा होगी और अÛय बिÛदयɉ, जैसे ͪवचाराधीन बिÛदयɉ और ǓनǽÙध

बिÛदयɉ को, यǑद वे इस Ĥयोजन के ͧलए कारागार अधी¢क को आवेदन करते हɇ, तो वè ğ

Ĥदाय ͩकये जायɅगे। ऐसे वè ğ ͧसÙधदोषɉ को Ǒदये जाने वाले वè ğɉ से ͧभÛ न रंग के हɉगे,

ताͩक ͧसÙधदोषɉ और अÛय बिÛदयɉ के मÚ य ͪवभेद ͸æ यमान हो। समè त बिÛदयɉ को, चाहे

वह ͧसÙधदोष हो या ͪवचाराधीन, कारागार ǒबछौना Ĥदाय ͩकया जायेगा।

774. वè ğɉ और ǒबछौनɉ का पैमाना.- (1) कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख

ु

, सरकार कȧ पव[

ू

मंजरȣ से

ू

, Ĥ×येक Įेणी के बिÛदयɉ के संबंध मɅ Ĥदाय ͩकये जाने वाले वè ğ, ǒबछौना और

अÛय आवæयक उपè करɉ का पैमाना Ǔनयत करेगा और ऐसी मंजरȣ से समय

ू

-समय पर,-

(क) साधारणतया वè ğɉ और ǒबèतरɉ के पैमाने मɅ या ͩकसी भी वग[ के बÛदȣ के

संबंध मɅ ͪवǑहत पैमाने मɅ पǐरवत[न;

(ख) समय कȧ कालावͬध या कालावͬधयɉ या वष[ कȧ ͩकसी भी ऋत के संबंध मɅ

ु

एक ͪवशेष पैमाना ͪवǓनǑद[ç ट; और

(ग) वè ğɉ या ǒबछौना के ͩकसी भी पैमाने मɅ ͩकसी भी वèत के आकार

ु

, साइज,

सामĒी या गणवƣा मɅ पǐरवत[न

ु

;

कर सकेगा।

(2) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ͬचͩक×सा आधार पर और ͩकसी भी बÛ दȣ या बिÛदयɉ के वग[ के

èवाèØय के लाभ के ͧलए, वष[ कȧ ͩकसी भी ऋत के दौरान

ु

, ͩकसी भी ͪवǓनǑद[çट कालावͬध

के ͧलए ऐसे ͩकसी भी बÛ दȣ या बिÛदयɉ के वग[ को अǓतǐरÈत वè ğ ͪवǓनǑद[ç ट कर सकता

है।

(3) बिÛदयɉ के ͧलए वè ğ, ǒबछौना और उपè करɉ कȧ अÛय आवæयकताओं का पैमाना ऐसा

होगा, जैसा ͩक राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाये।

(4) वè ğ, ǒबछौना और उपè करɉ कȧ समè त वè तुएं कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा

ु

अनमोǑदत मानक पैटन[ कȧ हɉगी। कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख के आदेश से ͧसÙधदोषɉ को

ु

ु

उपलÞध वè ğɉ कȧ सͪवधा गरȣबɉ और जǾरतमंद ͪवचाराधीन बिÛदयɉ

ु

को भी दȣ जा सकती

है।

(5) वè ğɉ और ǒबèतरɉ कȧ वèतओं पर

ु

, य ह उपदͧश[त करते हए ͩक वè त

ु

ुएं कारागार Ĥशासन

कȧ हɇ, एक सè प

ु

ç ट ͬचéन होना चाǑहए।

358 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(6) Ĥ×येक पैमाने मɅ, बÛ दȣ के ͧलए ͪवǑहत सती वè ğ

ू

कȧ भƣा राͧश, सती चादर के मामले

ू

के ͧसवाय, जो दो वष[ तक चलनी चाǑहए, सामाÛयतः एक वष[ तक चलनी चाǑहए।

दरȣ/ǒबछौना, जैकेट, èवेटर और कंबल तीन वष[ तक चल सकते हɇ।

775. ͧसÙधदोषɉ के वè ğ.- बिÛदयɉ को उनके शारȣǐरक माप के अनǾप पोशाकɅ

ु

उपलÞध करायी जायɅगी।

776. इन Ǔनयमɉ के अंतग[त न आने वाले ͩकसी भी Ĥवग[ के बिÛदयɉ के वè ğ.- इन

Ǔनयमɉ के अधीन न आने वाले ͩकसी अÛय Ĥवग[ के बिÛदयɉ के वè ğɉ का Ǔनण[य, कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख Ùवारा ͩकया जायेगा

ु

, बशत ͩक इसमɅ अंतव[ͧलत åयय उस लागत से

ȶ

अͬधक न हो, जो अÛयथा उपगत कȧ जायेगी, जब Ǔनयमɉ के अंतग[त èवीकाय[ वèतएं उस

ु

Ĥवग[ को Ĥदाय कȧ जायɅगी, िजससे बÛ दȣ संबंͬधत है।

777. Û यायालय मɅ उपिèथत होने वाले ͧसÙधदोषɉ के वè ğ.- (1) अͧभर¢ा मɅ ͧलये

गये ͧसÙधदोषɉ को जब गवाह या अͧभयÈ त

ु

के Ǿप मɅ Û यायालय मɅ भेजा जायेगा, तो वे

साधारण Ǔनजी वè ğ पहनɅगे। इस Ĥयोजन के ͧलए, ͧसÙधदोषɉ के कारागार मɅ जमा ͩकये गये

Ǔनजी या दोèतɉ या नातेदारɉ Ùवारा Ĥदान ͩकये गये वè ğ, उÛहɅ Û यायालय मɅ ले जाने से

पहले जारȣ ͩकये जायɅगे, ऐसे वè ğ Û यायालय मɅ उपिèथǓत से लौटने पर वापस ले ͧलये

जायɅगे।

(2) अÛय मामलɉ मɅ, अधी¢क यथोͬचत वè ğ उपलÞध करायेगा।

778. वè ğ è टोर का Ĥभारȣ.- (1) जेलर वè ğ è टोर का Ĥभारȣ होगा और समè त

वè ğɉ और ǒबèतरɉ कȧ अͧभर¢ा और रख-रखाव के ͧलए उƣरदायी होगा। उसे वè ğɉ को

Ǔनयͧमत Ǿप से धप और हवा मɅ रखने और साफ करने के ͧलए पया[Üत संÉया मɅ बिÛदयɉ

ू

कȧ मदद लेने के ͧलए अन£ात ͩकया जायेगा। èटोर मɅ वापस लाने से पहले वè ğɉ

ु

को अÍछȤ

तरह से धोने पर उͬचत Úयान Ǒदया जायेगा।

è पç टȣकरण: उपयोग ͩकये गये वè ğɉ को, बिÛदयɉ को जारȣ ͩकये जाने से पव[ू कȧड़े, ͪपèस ू

आǑद को नç ट करने के ͧलए अÍछȤ तरह से धप Ǒदया जायेगा और गम[ जल

ू

मɅ धोया जायेगा।

779. वè ğɉ और ǒबèतरɉ कȧ मरàमत, रखरखाव और Ǔनरȣ¢ण.- वè ğɉ के साÜताǑहक

रख-रखाव और Ǔनरȣ¢ण के ͧलए एक Ǒदन Ǔनयत ͩकया जायेगा। बिÛदयɉ कȧ साÜताǑहक परेड

मɅ अधी¢क या उपलÞध अधी¢क उनके वè ğɉ और ǒबछौना पर ͪवशेष Úयान दɅगे और खद

ु

को संतçट करɅगे ͩक Ĥ×येक åयिÈत कȧ ͩकट पण[ है और उͬचत दशा मɅ है। बिÛदयɉ के

ु

ू

वè ğɉ और ǒबèतरɉ कȧ Ĥ×येक वèत कȧ धलाई और सफाई के ͧलए उप

ु

ु

यÈ त

ु

åयवèथा कȧ

जायेगी।

780. बिÛदयɉ Ùवारा अपने वè ğ धोया जाना.- Ĥ×येक बÛ दȣ Ùवारा अपने वè ğ Ĥाय:

दैǓनक आधार पर धोया जाना अपेͯ¢त होगा, और ͩकसी अÛ य समय, जैसाͩक अधी¢क

तØ यɉ के अधीन ͩक बिÛदयɉ को, यǑद सͪवधा उपलÞ ध

ु

है, तो वè ğ लांĜी के माÚ यम से

धलवाने का ͪवकã प

ु

Ǒदया जायेगा, ͩकत यǑद ͩकसी

ं

ु

बÛ दȣ को लांĜी के माÚ यम से वè ğ

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 359

धलवाने मɅ आपͪƣ है

ु

, तो बÛ दȣ अपने वè ğ हाथ से धो सकेगा। अधी¢क, राÏय सरकार

Ùवारा समय-समय पर, यथाǓनͨण[त, आवæयक धलाई सामĒी जारȣ करना Ĥा

ु

ͬधकत कर

ृ

सकता है।

781. अपरणीय वè ğɉ

ू

का Ǔनपटान.- (1) अपरणीय वè ğɉ

ू

को महȣने मɅ एक बार

अधी¢क के हèता¢र के अधीन रिजèटर से काट Ǒदया जायेगा और रसोईघर कȧ सफाई तथा

काय[शाला मɅ मशीनɉ कȧ सफाई के ͧलए ͬचथड़ɉ कȧ आवæयकता होगी। यǑद ऐसे वè ğɉ का

संचयन अͬधक हो, तो उसे लघु-लघ टकड़ɉ मɅ काटकर खादȣ कȧ कागज बनाने वालȣ इकाइयɉ

ु

ु

या अÛय ऐसी एजɅͧसयɉ को बेच Ǒदया जायेगा या साव[जǓनक नीलामी के माÚयम से ͪवĐय

ͩकया जायेगा।

(2) अनपयोगी वè ğɉ

ु

को अलग से èटॉक ͩकया जायेगा और इस Ĥयोजन के ͧलए एक उͬचत

èटॉक रिजèटर बनाया जायेगा।

782. उÛ मोͬचत बिÛदयɉ के वè ğɉ का Ǔनपटान.- उÛ मोͬचत बिÛदयɉ को कारागार के

वè ğ नहȣं Ǒदये जायɅगे। यह सǓनिæचत करने के ͧलए Úयान रखा जायेगा ͩक

ु

बÛ दȣ अपने

छोड़े जाने के समय अपनी सà पूण[ ͩकट अß यͪप[त कर दɅ। यǑद आगे उपयोग के ͧलए

उपयÈ त

ु

हɉ, तो ऐसे वè ğɉ को अÍछȤ तरह से धोया और मरàमत ͩकया जायेगा, और èटॉक

मɅ ͧलया जायेगा। अनपयोगी वè ğɉ

ु

कȧ मदɉ को ऐसे वè ğɉ के èटॉक रिजèटर मɅ सà यक Ǿप

्

से अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा और अपरणीय वè ğɉ

ू

का Ǔनपटान के ͧलए ͪवǓनǑद[çट रȣǓत से,

उनका Ǔनपटान ͩकया जायेगा।

783. वè ğɉ और ǒबèतरɉ के मांगपğ Ĥè तुत करना.- (1) अगले छ:, नौ या बारह

महȣनɉ के दौरान अपेͯ¢त वè ğɉ और ǒबèतरɉ के ͧलए मांगपğ दो ĤǓतयɉ मɅ तैयार ͩकया

जायेगा और मंजरȣ के ͧलए कारागार Ǔनदेशालय

ू

Ĥमख को Ĥèतत ͩकया जायेगा।

ु

ु

(2) ͩकसी भी कारागार के ͪवǓनमा[ण ͪवभाग से कोई भी वè ğ या ǒबछौना तब तक जारȣ नहȣं

ͩकया जायेगा, जब तक ͩक मांगपğ कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख Ùवारा अनमोǑदत नहȣं ͩकया

ु

ु

जाता है और èथानीय बाजार से कोई भी वè ğ या ǒबछौना बहत ͪव

ु

शेष पǐरिèथǓतयɉ को

छोड़कर और कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख कȧ मंजरȣ के ǒबना नहȣं खरȣदा जायेगा।

ु

ू

आवास और संवातन

784. Ùवार के पास वाड[ कȧ ¢मता अंतͧल[ͨखत करना.- (1) Ĥ×येक वाड[ के Ùवार के

पास क¢ का आकार और यह ͩकतने बिÛदयɉ कȧ संÉ या समायोिजत करने मɅ स¢म है, यह

वाड[ कȧ बाहरȣ दȣवार पर अंतǓन[Ǒहत फलक पर अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा। ͩकसी भी वाड[ मɅ

ͪवǑहत ¢मता से अͬधक बÛ दȣ समायोिजत नहȣं ͩकये जाने चाǑहए।

(2) खÖ डɉ और अÛय मह×वपण[ भवनɉ और बाड़ɉ के नाम और संÉयाएं

ू

, उन पर सहज͸æ य

और उपयÈ त

ु

èथान पर Ĥदͧश[त कȧ जायɅगी। सफ़ेदȣ करने कȧ तारȣख भी सè प

ु

ç ट अंकɉ मɅ

दͧश[त कȧ जायेगी।

785. वाडɟ और काय[शालाओं का संवातन.- (1) अधी¢क और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

वाडɟ के संवातन पर ͪवशेष Úयान दɅगे। समè त मामलɉ मɅ, इस बात का Úयान रखा जायेगा

360 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ͩक पाæव[ और साथ हȣ छत पर भी पया[Üत संवातन है। चंͩक बिÛदयɉ Ùवारा सांस ͧल

ू

ये जाने

वाले वातावरण कȧ िèथǓत का Ǔनण[य बिÛदयɉ को बंद करने के कछ घंटɉ पæ चा

ु

त वाडɟ मɅ

्

जाकर हȣ ͧलया जा सकता है, अधी¢क और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, èवयं को संतçट करने के

ु

ͧलए ͩक पया[Üत संवातन है और बिÛदयɉ ने संवातन को ͩकसी भी Ĥकार से अवǽÙध नहȣं

ͩकया है, समè त ऋतओं मɅ और अǓनयͧमत अंतराल पर राǒğ मɅ कारागार का दौरा करɅगे।

ु

इन दौरɉ के पǐरणाम उनके Ùवारा अपनी संबंͬधत पǒğकाओं मɅ अͧभͧलͨखत ͩकये जायɅगे।

इस Ĥयोजन के ͧलए अÛय अͬधकाǐरयɉ को भी ĤǓतǓनयÈत ͩकया जायेगा।

ु

(2) Ǒदन के दौरान कई घंटɉ तक वाडɟ के पण[ संवातन के ͧलए हर संभव åयवèथा कȧ

ू

जायेगी। दȣवारɉ से काब[Ǔनक पदाथ[, जो धीरे-धीरे ऑÈसीकत होता है

ृ

, हटाया जाना आवæ यक

है।

786. दȣवारɉ का रंग-रोगन या सफेदȣ करवाया जाना.- कारागार भवनɉ कȧ दȣवारɉ पर

समय-समय पर सफेदȣ कȧ जायेगी। बैरकɉ, वाडɟ और क¢ɉ िजनमɅ बÛ दȣ पǐरǽÙध हɇ, उनके

आंतǐरक भाग पर वष[ मɅ कम से कम एक बार सफेदȣ कȧ जायेगी।

787. व¢ारोपण

ृ

.- (1) जहां भी संभव हो, जेल के भीतर और उसके आस-पास घास

उगायी जायेगी और व¢ लगाये जायɅगे और साफ

ृ

-सथरे ढंग से पǐरकǓत[त रखे जायɅगे।

ु

बिÛदयɉ के Ǒदमाग पर Ǒहतकारȣ Ĥभाव डालने के ͧलए, Ĥ×येक कारागार मɅ उÙयान भी

अनरͯ¢त ͩकये जायɅगे। चंͩक

ु

ू

, व¢ɉ को दȣवारɉ और भवनɉ के बहत Ǔनकट नहȣं लगाया जाना

ृ

ु

चाǑहए, Èयɉͩक इनका उपयोग कारागार से Ǔनकल भागने के ͧलए ͩकया जा सकता है।

(2) बरसात के मौसम के पæ चात्, पǐरͬध कȧ दȣवार के भीतरȣ और बाहरȣ भाग, कारागार

और वाडɟ कȧ दȣवार को रगड़कर साफ़ ͩकया जायेगा। कारागार पǐरसर के भीतर के राèते

साफ ͩकये जायɅगे। जहां भी राèते डामर से बने हɉ, वहां कȧ असमतल सतह को ठȤक से

समतल ͩकया जायेगा।

788. समè त अͬधकाǐरयɉ का सफाई का उƣरदाǓय× व.- समè त कारागार अͬधकाǐरयɉ

का यह भी कत[å य है ͩक वे सफाई पर ͪवशेष Úयान दɅ, तथा सरकारȣ और गैर सरकारȣ

ͪविजटरɉ से यह अपे¢ा कȧ जाती है ͩक वे èवयं का समाधान कर लɅ ͩक यह उͬचत Ǿप से

काया[िÛवत कȧ जा रहȣ है।

789. è वाè Ø य अͬधकारȣ का उƣरदाǓय× व.- नगरपाͧलका èवाèØय अͬधकारȣ, िजला

èवाèØय अͬधकारȣ या नगर पाͧलका का èवाèØय अͬधकारȣ, जैसा भी मामला हो, महȣने मɅ

एक बार अपनी अͬधकाǐरता के अधीन समè त कारागारɉ का दौरा करेगा और èवÍछता और

è वाè Ø य के ͧलए सझाव दɅगे।

ु

790. कारागार ¢ेğ को साफ-सथरा रखना

ु

.- कारागार ¢ेğ को ĤǓतǑदन साफ ͩकया

जायेगा और समè त अवांǓछत पौधɉ और खरपतवारɉ, टटȣ Ƀटɉ के संचयन

ू

, ͪवǓनमा[ण

अपͧशçट आǑद से मÈत रखा जाये

ु

गा। रसोई के कचरे को जमीन पर फɅ कने के ͧलए अन£ात

ु

नहȣं ͩकया जायेगा, न हȣ कारागार मɅ या उसके Ǔनकट ͩकसी भी Ĥकार के कचरे का संचयन

नहȣं होने Ǒदया जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 361

791. संडास एवं खलȣ नाͧलयɉ का ĤǓतषेध

ु

.- कारागार के भीतर या उसके Ǔनकट मल

के संचयन और Ǔनपटान के ͧलए संडास और खलȣ नाͧलयां ĤǓतͪषÙध हɇ।

ु

792. मलेǐरया के ͪवǽÙध पवा[वधानी

ू

.- कारागार के पास िèथर जल वाले समè त

गÔढɉ और तालाबɉ को ढक Ǒदया जायेगा या भर Ǒदया जायेगा। कारागार के चारɉ ओर खलȣ

ु

नाͧलयां, यǑद कोई हɉ, का सावधानीपव[क रखरखाव ͩकया जायेगा और जल के

ू

संचयन को

रोकने के ͧलए, जहां भी आवæयक हो, जल Ǔनकासी भागɉ को साफ ͩकया जायेगा।

793. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा जलǓनकासी अनमोǑदत करना

ु

.- ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

कारागार के भीतर या आसपास जलǓनकासी मɅ ͩकसी भी दोष को, कारागार अधी¢क के

Úयान मɅ लायेगा। यǑद वह ऐसा नहȣं करता है, तो यह उपधाǐरत ͩकया जायेगा ͩक वह इससे

संतçट है। कारागार मɅ समè त

ु

जलǓनकासी भͧमगत होनी चाǑहए

ू

, जो सीधे साव[जǓनक

जलǓनकासी Ĥणालȣ से संबÙध होना चाǑहए।

794. कारागार के आसपास हाǓनकर दशाएं.- (1) यǑद कारागार के आसपास, कछ भी

ु

होता है, या होने कȧ संभावना है, जो बÛ दȣ के èवाèØय पर ¢Ǔतकारक Ĥभाव डाल सकता है,

तो इसकȧ सचना तरंत कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को दȣ जायेगी। कारागार के पास

ू

ु

ु

साव[जǓनक शौचालयɉ और मल नाͧलयɉ का सिÛनमा[ण आ¢ेपणीय है और ऐसे सिÛनमा[ण को

रोकने के ͧलए उपाय ͩकये जायɅगे।

(2) ͧमलɉ और कारखानɉ या अÛय साव[जǓनक İोतɉ से Ǔनकलने वाले ͩकसी भी मल या

बǑह:İाव नाͧलयɉ को, जो बिÛदयɉ के èवाèØय को Ĥभाͪवत कर सकता है, ͩकसी भी कारागार

के पास अन£ात नहȣं ͩकया जाना चाǑहए।

ु

795. शौचालयɉ कȧ सफाई.- शौचालयɉ को कȧटाणनाशक से Ǒदन मɅ दो

ु

बार या यǑद

आवæयक हो, तो अͬधक बार अÍछȤ तरह साफ ͩकया जायेगा।

796. रसोईघर.- खाना पकाने मɅ लगे बिÛदयɉ का, यह सǓनिæचत करने के ͧल

ु

ये ͩक

उनमɅ कोई संĐमण तो नहȣं है, Ǔनयͧमत Ǿप से परȣ¢ण ͩकया जाना चाǑहए। खाना बनाना

Ĥारंभ करने से पव[ रसोइयɉ के ͧलए सा

ू

बन और जल से हाथ धोने कȧ यथोͬचत åयवèथा

ु

होनी चाǑहए। खाना पकाने या परोसने के ͧलए अन£ात करने से पव[ रसोइयɉ को साफ वदȹ

ु

ू

पहननी चाǑहए। भोजन को हाथ से संभालना अवांछनीय है और इससे बचना चाǑहए।

797. भंडार.- भंडारɉ या गोदामɉ को साफ, अÍछȤ तरह से åयविèथत और अÍछȤ तरह

संवाǓतत रखा जाना चाǑहए। उनकȧ सामĒी को यथासंभव बार-बार हवा दȣ जानी चाǑहए। घन

ु

कȧ विÙध को रोकने के ͧलए गोदामɉ या अनाज भंडारɉ को उपयÈ त

ृ

ु

कȧटनाशकɉ से उपचाǐरत

ͩकया जाना चाǑहए।

798. è नान.- समè त बिÛदयɉ को आवæयकतानसार बार

ु

-बार è नान करना चाǑहए।

समशीतोçण जलवाय मɅ उÛहɅ दैǓनक èनान करने के ͧलए Ĥो×साǑहत ͩकया जाना चाǑहए

ु

, जब

तक ͩक ͬचͩक×सकȧय Ǿप से ऐसा करने से छट न दȣ ग

ू

यी हो। Ēीç म ऋत मɅ बिÛदयɉ को

ु

अपराéन मɅ भी è नान कȧ सͪवधा उपलÞध करायी जानी चाǑहये।

ु

जल-Ĥदाय

362 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

799. जल-Ĥदाय के İोत का चयन.- (1) जहां भी नगर पाͧलका, जन èवाèØय एवं

अͧभयांǒğकȧ ͪवभाग (पीएचईडी) राजèथान आǑद कȧ जल Ĥदाय åयवèथा मौजद है

ू

, वहां

कारागार को पाइप लाइन से जोड़ने कȧ åयवèथा कȧ जायेगी।

(2) यǑद ͩकसी कारागार मɅ कएं या Òयब

ु

ू-वेल का उपयोग ͩकया जाता है, तो ऐसे कओं को

ु

सतहȣ जल के ǐरसाव से Ĥदͪषत होने से अÍछȤ तरह से संरͯ¢त ͩकया जाना चाǑहए।

ू

(3) Ĥ×येक पेयजल कएं का मंह पण[ Ǿप से बंद कर Ǒदया जायेगा और पंप Ùवारा जल

ु

ु

ू

चढ़ाया जायेगा। कएं के मंह पर चारɉ ओर कȧ सतह को एक ढलान वाले सीमɅट Üलेटफॉम[

ु

ु

से

ढका जायेगा, िजसके चारɉ ओर ͬगरा हआ जल ले जाने के ͧलए एक नालȣ होगी

ु

, और Òयब

ू

को अभेÙय बनाने के ͧलए कएं को पया[Üत गहराई तक पंिÈतबÙध ͩकया जायेगा।

ु

(4) Ĥ×येक जल भंडारण टɇक को Ǔनयͧमत Ǿप से साफ ͩकया जाना चाǑहए और िजस तारȣख

को यह ͩकया जाता है उसे अͧभͧलͨखत ͩकया जाना चाǑहए। इसका रख-रखाव लोक Ǔनमा[ण

ͪवभाग Ùवारा समय-समय पर जारȣ अनर¢ण Ǔनयमावलȣ मɅ Ǒदये गये Ǔनदशɉ के

ु

ȶ

उपबंधानसार ͩकया जायेगा।

ु

(5) सÜताह मɅ एक बार, Ĥ×येक पेयजल कएं मɅ जल कȧ गहराई का परȣ¢ण ͩकया जायेगा

ु

और पǐरणामɉ का अͧभलेख रखा जायेगा।

800. जल का Ǔनç यंदन.- (1) ͬचͩक×सा Ĥाͬधकाǐरयɉ/जल Ĥदाय एजɅͧसयɉ कȧ सलाह

पर, कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख के Ǔनदशɉ के अनसार पीने के जल Ǔनç यं

ु

ु

ȶ

Ǒदत ͩकया जायेगा।

(2) ͩकसी भी मंडल कप या Òयबवेल के

ू

ू

15 मीटर के अध[å यास मɅ कोई कड़ा डंप या

ू

è वÍ छता अपͧशçट नहȣं होगा।

801. जल खींचना.- èवÍछ जल का ͪवतरण सवȾपǐर मह× व का है। पीने के ͧलए जल

संदƣ करने और रसोई मɅ उपयोग के ͧलए उपयोग कȧ जाने वालȣ बािãटयɉ का उपयोग ͩकसी

अÛय Ĥयोजन के ͧलए नहȣं ͩकया जायेगा। जल के बत[नɉ, बैरलɉ, टɇकɉ और जलाशयɉ को

बार-बार साफ ͩकया जायेगा। Ĥ×येक जल भंडारण पाğ को ढका जायेगा और संदƣ करने के

पæ चात ढÈकन जकड़ Ǒदया जायेगा। इनमɅ पानी Ǔनकालने के ͧलए नल भी लगा

्

ये जायɅगे।

802. पीने योÊ य जल का Ĥदाय.- (1) वाड[ और कोठरȣ के Ĥ×येक बÛ दȣ को Ǒदन और

राǒğ के दौरान नलɉ के माÚयम से पया[Üत माğा मɅ ताजा पीने का जल उपलÞध कराने के

ͧलए उपयÈ त

ु

åयवèथा कȧ जायेगी। यह देखना Ôयटȣ पर तैनात वाड[र का उƣरदाǓय× व

ू

होगा

ͩक बिÛदयɉ को बंद करने से पूव[ पया[Üत पीने का जल उपलÞध है।

(2) काय[èथल पर बिÛदयɉ को पया[Üत माğा मɅ पीने का जल उपलÞध कराया जायेगा। यǑद

जल का भंडारण करना है, तो इसे ढके हए बत[नɉ मɅ ͩकया जाना चाǑहए

ु

, िजसे ĤतǓतǑदन

अÍछȤ तरह से साफ ͩकया जाना चाǑहए।

803. जल का ͪवæ लेषण.- (1) Ĥ×येक कारागार मɅ घरेल Ĥयोजनɉ के ͧलए उपयोग

ू

ͩकये जाने वाले जल के नमने साधारणतया रासायǓनक और जीवाणत× व

ू

ु

-संबंधी परȣ¢ण के

ͧलए èथानीय जल ͪवæलेषण Ĥाͬधकरण/पीएचईडी को वष[ मɅ दो बार Ĥèतत ͩकये जायɅगे।

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 363

(2) ͩकसी भी कारागार मɅ महामारȣ के Ĥादभा[व कȧ िèथǓत मɅ

ु

, जो जल Ĥदाय के संदषण के

ू

कारण हो सकती है, और िजसमɅ पीने के जल कȧ त×काल जांच कȧ आवæयकता हो, तो

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को तरंत ͬचͩक×सा एवं èवाèØय Ǔनदेशक या ͩकसी अÛय यथोͬचत

ु

एजɅसी को ͧलͨखत अनरोध करना चाǑहए

ु

, जो ͪवæलेषण के ͧलए आवæयक नमने ĤाÜत करने

ू

कȧ åयवèथा करेगी। इसके अǓतǐरÈ त ऐसे कारागारɉ मɅ वैकिãपक İोत से जल Ĥदाय

सǓनिæचत करने के ͧलए त×काल कदम उठाये जायɅगे।

ु

(3) èथानीय जल ͪवæलेषण Ĥाͬधकरण, सà यक् अनĐम मɅ

ु

, अपनी ͪवæलेषण ǐरपोट[ कȧ एक

ĤǓत, ͬचͩक×सा एवं èवाèØय ͪवभाग के Ǔनदेशक के माÚयम से, कारागार अधी¢क को और

दसरȣ कारागार Ǔनदेशालय Ĥमख को भेजेगा।

ू

ु

804. कओं का ͪवसंĐामण

ु

.- जब भी यह ͪवæवास करने का कारण हो ͩक कोई भी

कआ

ु

, िजससे पीने का जल अͧभĤाÜत ͩकया जाता है, संदषण का İोत है

ू

, तो इसे, èथानीय

èवाèØय अͬधकारȣ के परामश[ से तीन Ǒदवस के अंतराल पर पोटेͧशयम परमɇगनेट/Èलोरȣन

टैबलेट और अÛय कȧटाणनाशकɉ

ु

, जो आवæ यक समझा जाये, से उपचाǐरत ͩकया जायेगा।

805. कम[चाǐरवंद के È वा

ृ

ट[रɉ के ͧलए जल का उपबंध.- (1) कारागार कम[चाǐरवंद के

ृ

आवासीय Èवाट[रɉ मɅ पया[Ü त जल Ĥदाय भी सǓनिæचत ͩकया जायेगा। उÈ त

ु

वͨण[त जल

èवÍछता कȧ शतɏ यहां भी लाग हɉगी। कम[चाǐरवंद Èवाट[रɉ का अͬधभो

ू

ृ

गी Ĥ×येक अͬधकारȣ,

अपने पǐरसर कȧ सफाई के ͧलए उƣरदायी ठहराया जायेगा। अधी¢क और ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ सामाÛय è वÍ छता कȧ जांच के ͧलए आवͬधक Ǿप से कम[चाǐरवंद Èवाट[रɉ का

ृ

Ǔनरȣ¢ण करɅगे।

(2) कारागार Ĥशासन और सरकार कारागारɉ मɅ जल, ͪवÙयत या वैकिãपक Ƀधन बचाने या

ु

उ×पÛन करने के ͧलए वषा[ जल संचयन, बायोगैस, बायो मास या सौर संयंğ या ͩकसी अÛय

रȣǓत को शǾ करने का Ĥयास करेगी।

ु

ͪवÙयतु

806. ͪवÙयत उपबंध

ु

.- समè त संबंͬधत सरकारȣ ͪवभागɉ Ùवारा, कारागारɉ और उसके

कम[चाǐरवंद के È वा

ृ

ट[स[ मɅ Ǔनरंतर ͪवÙयत उपलÞ ध

ु

करवाने का Ĥयास ͩकया जायेगा।

अÚ याय 36

ͬचͩक× सीय देखरेख

807. ͬचͩक× सा Ĥशासन.- (1) ͬचͩक×सा Ĥशासन कारागार Ĥबंधन कȧ सबसे मह×वपण[

ू

ͬचंताओं मɅ से एक है, और इसͧलए कारागार के ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को केवल बीमार

बिÛदयɉ के उपचार के ͧलए हȣ नहȣं, बिãक बिÛदयɉ के èवाèØय से जड़े Ĥ× ये

ु

क मामले और

कारागार कȧ èवÍछता पर भी सावधानी से Úयान देना चाǑहए।

(2) कारागारɉ के ͬचͩक×सा अͬधकाǐरयɉ के ͧलए इससे अͬधक Įेय कȧ बात और कोई नहȣं

होगी ͩक उÛहɉने अपने Ĥभार के अधीन कारागारɉ मɅ सवȾƣम èवाèØय मानक बनाये रखने मɅ

सफलता ĤाÜत कȧ है।

364 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

808. कारागार अè पताल.- (1) सभी कारागारɉ मɅ, अèपताल वास सͪवधा

ु

, बिÛदयɉ के

दैǓनक औसत के 5% के पैमाने पर उपलÞध करायी जानी चाǑहए, कारागार अèपताल ‘क’

और ‘ख’ Ĥकार के हो सकते हɇ। तीस या उससे अͬधक ǒबèतरɉ वाले बड़े अèपतालɉ को ‘क’

Ĥकार का अèपताल कहा जायेगा। तीस से कम ǒबèतरɉ वाले, अÛय अèपतालɉ को ‘ख’ Ĥकार

के अèपताल कहा जायेगा।

(2) दो Ĥकार के अèपतालɉ के ͧलए कम[चारȣ और उपè कर Ǔनà न Ĥकार हɉगे:-

अͬधकारȣ

‘क’ Ĥकार

‘ख’ Ĥकार

1.

ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ

(ͪवशेष£ɉ सǑहत)

03

02

2.

è टाफ नस[

03

02

3.

फामा[ͧसè ट

02

01

4.

पǽुष/मǑहला

नͧसɍग

सहायक

03

02

5.

Ĥयोगशाला

तकनीͧशयन

(ई.सी.जी.,

एÈस-रे

और पोटबल ए

ȶ

Èसरे

मशीनɉ

सǑहत

उपकरण समè त

को

संभालने मɅ Ĥͧशͯ¢त)

02

01

6.

मनोͬचͩक×सक

01

01

7.

डाटा एंĚȣ ऑपरेटर

01

01

(3) जहां आवæयक हो, Ĥ×येक कारागार अèपताल मɅ एक एàबलɅस उपलÞ ध

ु

करायी जायेगी।

(4) कारागार अèपताल मɅ ǓनयÈ त

ु

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और कम[चारȣ ͩकराया-मÈत कम[चारȣ

ु

आवास हकदार हɉगे।

809. संसचना कȧ Ĥणालȣ

ू

.- (1) यǑद वǐरçठ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ǓनयÈत ͩकया जाता

ु

है, तो वह समè त ͬचͩक×सा अͬधकाǐरयɉ का तकनीकȧ Ĥमख होगा और संपण[ ͬचͩक×सा

ु

ू

Ĥशासन का Ĥभारȣ होगा। वह बिÛदयɉ कȧ èवाèØय देखभाल के ͧलए उƣरदायी होगा।

(2) कारागार अधी¢क ĤशासǓनक Ĥमख हɉगे और कारागार महाǓनदेशक या Ǔनदेशक

ु

,

ͬचͩक×सा और èवाèØय को समè त पğाचार उनके माÚयम से भेजा जायेगा।

810. सामाÛय कत[åय.- ͬचͩक×सा अͬधकारȣ या Ĥभारȣ के सामाÛय कत[åयɉ मɅ

बिÛदयɉ के èवाèØय, बीमार होने पर उनके उपचार और कारागार कȧ èवÍछता और साफ-

सफाई से संबंͬधत Ĥ× येक मामला सिàमͧलत होगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 365

811. कारागार का दैǓनक दौरा.- (1) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ĤǓतǑदन कारागार का दौरा

करेगा और बीमार बिÛदयɉ को देखɅगे, जब आवæयक हो, रͪववार और अवकाश के Ǒदन भी

कारागार का दौरा करɅगे।

(2) वह कारागार के Ĥ× येक भाग का Ǔनरȣ¢ण करेगा और सÜताह मɅ कम से कम एक बार

समè त बिÛदयɉ कȧ जांच करेगा और समय-समय पर कारागार अधी¢क और कारागार

Ǔनदेशालय Ĥमख को आवͬधक Ǿप से Ĥेͪषत कȧ जाने वालȣ अपनी ǐरपोट[ मɅ

ु

अपने ͪवचार

ͧलखेगा।

(3) वह माह मɅ एक बार समè त बिÛदयɉ का पण[ ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢ण भी करेगा और यǑद

ू

कोई महामारȣ या असामाÛय बीमारȣ फैलती है, या बीमारȣ का कोई गंभीर मामला होता है,

तो वह िजतनी बार आवæयक हो, कारागार का दौरा करेगा।

812. वÙध बिÛदयɉ कȧ

ृ

ͪवशेष आवæयकताएं.- ͬचͩक×सा अͬधकारȣ सǓनिæचत करेगा

ु

ͩक वÙध बिÛदयɉ कȧ ͬचͩक×सा आवæयकताएं आँखɉ कȧ देखभाल

ृ

, दांतɉ कȧ देखभाल,

ͩफिजयोथेरेपी और मधमेह के ͧलए नैदाǓनक परȣ¢ण के Ǿप मɅ Ǔनयͧमत Ǿप से परȣ कȧ

ु

ू

जायɅ।

813. मादक पदाथɟ के å यसǓनयɉ का उपचार.- ͬचͩक× सा अͬधकारȣ ऐसे बिÛ दयɉ के

ͧलए, जो मादक पदाथɟ के å यसǓनयɉ के Ǿप मɅ जाने जाते हɇ, नशामिÈत काय[Đमɉ का

ु

आयोजन करेगा और वह उनके ͧलए गंभीर Ú यान और योग का Ĥͧश¢ण भी आयोिजत

करेगा।

814. साÜ ताǑहक Ǔनरȣ¢ण पर उपिèथǓत.- अधी¢क के साÜ ताǑहक Ǔनरȣ¢ण के दौरान

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ उपिèथत रहेगा और कारागार मɅ ͪवÙयमान सामाÛ य è वाè Ø य और

è वÍ छता पǐरिèथǓतयɉ को देखेगा, वह ͩकसी भी तरह è कारÞ युǑटक या रÈ ताã पता कȧ ĤवǓत

ृ

के ल¢णɉ, è वाè Ø य कȧ दशा मɅ ͬगरावट और चम[ रोगɉ पर ͪवशेष Ú यान देगा, वह बिÛदयɉ

के वè ğɉ और ǒबछौनɉ का भी Ǔनरȣ¢ण यह देखने के ͧलए करेगा ͩक वे पया[Ü त और साफ हɇ

और वह कारागार के जलǓनकास, संवातन, पेयजल और सफाई å यवè थाओं का भी परȣ¢ण

करेगा।

815. कारागार अͬधकाǐरयɉ कȧ देखभाल.- (1) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कारागार के è टाफ

È वाट[र और बैरकɉ मɅ Ǔनवास करने वाले कारागार अͬधकाǐरयɉ और उनके कटà बɉ

ुु

कȧ

ͬचͩक× सीय आवæ यकताओं का Ú यान रखेगा और वह अधीनè थ अͬधकाǐरयɉ के मामलȣ

ू

मामलɉ के ͧलए भेषज£ ĤǓतǓनयÈ त

ु

कर सकेगा।

(2) जेल अͬधकाǐरयɉ और उनके कुटà बɉ

ु

के उपचार के ͧलए अपेͯ¢त औषͬधयां जेल भंडार से

आपत[ कȧ जायɅगी। ͩकत ऐसी औषͬधयां जो साधारणत

ू

ु

ं

: बिÛदयɉ के उपचार हेत उपयोग मɅ

ु

नहȣं लȣ जाती हɇ और जो è टॉक मɅ उपलÞ ध नहȣं है, यǑद आवæ यक हɉ, तो अͬधकारȣ के

è वयं के å यय पर अͧभĤाÜ त कȧ जायɅगी और वह रोग के कारणɉ से संबंͬधत ͩकÛ हȣं तØ यɉ,

जो जेल सेवा मɅ उसके Ǔनरंतर Ǔनयोजन के ͧलए ͩकसी अधीनè थ कȧ उपयÈ त

ु

ता या अÛ यथा

अवधाǐरत करने मɅ मह× वपण[ हɉ

ू

, को अधी¢क के Ú यान मɅ लायेगा।

366 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ, Ǔनयोजन के ͧलए समè त अß यͬथ[यɉ और समè त जेल अͬधकाǐरयɉ

का, िजÛ हɅ अधी¢क Ùवारा उस Ĥयोजन के ͧलए भेजा जाये, परȣ¢ण करेगा, और उनकȧ

शारȣǐरक ¢मता और è वाè Ø य कȧ िèथǓत के संबंध मɅ ͧलͨखत Ǿप मɅ Ĥमाͨणत करेगा।

(4) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ, अͬधकाǐरयɉ और अधीनè थ कारागार è टाफ के रोगɉ के कारण के

ͩकÛ हȣं तØ यɉ के बारे मɅ अधी¢क को सͬचत करेगा

ू

, जो मह× व के हɉ और कारागार मɅ

Ǔनरंतर Ǔनयोजन हेत जो उनकȧ उपयÈ त

ु

ु

ता अवधाǐरत करने हेत समथ[ बनायɅ।

ु

816. ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के उ× तरदाǓय× व.- (1) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कारागार के

भेषज£ Ùवारा बनाये गये अͧभलेखɉ कȧ शÙधता स× या

ु

ͪपत करेगा।

(2) वह भंडार मɅ रखी औषͬधयɉ का Ĥ× येक मास मɅ एक बार Ǔनरȣ¢ण करेगा और è वयं का

समाधान करेगा ͩक उनके वजन और माğा è टॉक रिजè टर मɅ सहȣ Ǿप से Ĥͪवç ट कȧ गयी

है, वह यह भी सǓनिæचत करेगा ͩक

ु

औषͬधयɉ का उपभोग उनकȧ अवसान कȧ Ǔतͬथ से पव[

ू

कर ͧलया गया हो और वह यह देखने के ͧलए उपकरणɉ और उपè करɉ का Ǔनरȣ¢ण भी

करेगा ͩक उनका संधारण उͬचत Ǿप से ͩकया जा रहा है और पया[Ü त è टॉक ǐरजव[ मɅ रखा

गया है।

(3) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा समè त मांगपğɉ कȧ संवी¢ा कȧ जायेगी और अधी¢क Ùवारा

ĤǓतहè ता¢ǐरत ͩकया जायेगा।

(4) वह ͬचͩक× सीय आधार पर छोड़े जाने के ͧलए आए समè त मामलɉ का परȣ¢ण करेगा।

(5) जब कभी ͩकसी मास मɅ कारागार कȧ म× य

ृ

ु दर 0.5% ĤǓत वष[ से अͬधक हो, तो वह

माͧसक ͪववरणी मɅ म× य

ृ

ु दर कȧ ऐसी अͬधकता के कारण का è पç टȣकरण अͧभͧलͨखत

करेगा और असामाÛ य म× य

ृ

ु दर कȧ दशा मɅ, वह कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख के माÚ य

ु

म से

सरकार को Ĥेषण के ͧलए इस ͪवषय पर एक ͪवͧशç ट ǐरपोट[ तैयार करेगा।

(6) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कारागार महाǓनरȣ¢क के Ĥ× य¢ अनदेश के अधीन कारागार मɅ

ु

ͪवͧभÛ न पदɉ पर ǓनयिÈत के ͧलए चयǓनत अß य

ु

ͬथ[यɉ का ͬचͩक× सीय परȣ¢ण करवाने के

ͧलए भी उƣरदायी होगा।

(7) यǑद कोई बÛ दȣ भोजन से Ĥͪवरत रहता है और ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ इस

कारण उसका è वाè Ø य या उसका जीवन संकटापÛ न होता है, तो ͬचͩक× सा अͬधकारȣ उसे

ऐसी ͩकसी भी रȣǓत से भोजन दे सकेगा जो पǐरिèथǓतयɉ के अनसार आवæ य

ु

क हो।

817. आदेश पिèतका का रखरखाव

ु

.- (1) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ, ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ

एक आदेश पिèतका रखेगा

ु

, िजसमɅ वह ͩकये गये Ĥ× येक दौरे, कारागार मɅ Ĥवेश करने और

छोड़ने का समय दौरा ͩकये गये कारागार के भाग या बिÛदयɉ के वग[, कारागार मɅ रोͬगयɉ

कȧ संÉ या और कोई अÛ य ǒबÛ दु िजसे वह अधी¢क के £ान मɅ लाया जाना उͬचत समझे,

अͧभͧलͨखत करेगा।

(2) ऐसा करते समय वह Ǔनà नͧलͨखत का ͪवͧशç ट ǑटÜ पण करेगा, अथा[त्-:

(क) बिÛदयɉ के भोजन, वè ğ या ǒबè तर मɅ या कारागार कȧ è वÍ छता, जल-

Ǔनकासी, संवातन, जल आपत[ या अÛ य

ू

å यवè थाओं मɅ कोई खराबी िजसे

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 367

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ बिÛदयɉ के è वाè Ø य के ͧलए हाǓनकारक समझे, और

साथ हȣ साथ ऐसी खराबी को दर करने के

ू

ͧलए सझाव

ु

;

(ख) अè पताल Ĥशासन से संबंͬधत कोई मह× वपण[ घटना

ू

; और

(ग) आंतǐरक या बाéय रोͬगयɉ कȧ संÉ या मɅ कोई उã लेखनीय विÙध और इसके

ृ

Ĥ× य¢ कारण।

(3) Ĥ× येक दौरे के पæ चात यह आदेश पिèतका त× का

्

ु

ल अधी¢क को उसके पǐरशीलन के

ͧलए भेजी जायेगी। तदपǐर

ु

अधी¢क कोई भी आदेश, जो वह उͬचत समझे, जारȣ कर

सकेगा।

818. ͪववरͨणयɉ का Ĥè तुत ͩकया जाना.- (1) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ ͪवǓनǑद[ç ट

ͪववरͨण यां समय पर Ĥè तुत करेगा और कारागार के ͬचͩक× सा Ĥशासन से संबंͬधत ऐसी कोई

अÛ य सचना भी देगा जो कारागार Ǔनदेशालय के

ू

Ĥमख Ùवारा मांगी जाये। कारागार मɅ

ु

ͪवÙयमान è वÍ छता संबंधी िèथǓत के बारे मɅ एक ǐरपोट[ भी वाͪष[क ͪववरणी के साथ-साथ

महाǓनरȣ¢क को Ĥè तुत कȧ जायेगी।

(2) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनà नͧलͨखत ͪववरͨणयां और ǐरपोटɏ Ĥè तुत कȧ जाऐंगी,

अथा[त्:-

(क) बीमार बिÛदयɉ कȧ ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ माͧसक ͪववरणी, मÉ य

ु

बीमाǐरयɉ के

कारण समè त वगɟ के बिÛदयɉ मɅ से भतȸ और मरने वालɉ कȧ संÉ या

दशा[येगी;

(ख) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के आदेशɉ Ùवारा या के अधीन ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ

वाͪष[क ͪववरणी तैयार कȧ जायेगी और उसकȧ ĤǓतयां जेल अधी¢क के

माÚ यम से कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को Ĥè त

ु

ुत कȧ जायɅगी और वह

ऐसे समè त अͧभलेख भी, जो ͪवǑहत ͩकये जाये, रखेगा या रखवायेगा।

(ग) बिÛदयɉ कȧ बीमारȣ और म× य

ृ

ु दर को दशा[ती हई ͪवǓनǑद[ç ट

ु

ĤǾप मɅ

वाͪष[क ͪववरणी; और

(घ) गंभीर संĐामक रोग कȧ घटना कȧ ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ ǐरपोट[।

819. रिजè टरɉ का रखरखाव.- (1) आदेश पिèतका से ͧभÛ न

ु

ͬचͩक× सा रिजè टर और

ĤǾप ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के आदेशɉ के अधीन रखɅ जायɅगे जो, उनकȧ स× यता के ͧलए

उƣरदायी होगा और कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख के Ǔनरȣ¢ण पर ͬचͩक× सा

ु

अͬधकारȣ,

कारागार के ͬचͩक× सा ͪवभाग से संबंͬधत Ĥ× येक रिजè टर और अͧभलेख उसके सम¢ Ĥè तुत

करेगा।

(2) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ और ͬचͩक× सा अधीनè थ Ùवारा Ǔनà नͧलͨखत रिजè टरɉ का रखरखाव

ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(क) ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कȧ आदेश पिèतका

ु

;

(ख) बीमार कȧ िèथǓत बताने वाला सबह का रिजè ट

ु

र;

368 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग) अè पताल रिजè टर और बीमारɉ के भोजन का अè पताल रोल, बाजार औषͬधयां

और अÛ य अè पताल अͧभलेख ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के Ǔनदेशन के अधीन

रखे जायɅगे जो उनकȧ स× यता के ͧलए उƣरदायी हɇ;

(घ) è वाè Ø यलाभ और ͪवशेष दलɉ का रिजè टर जो चार भागɉ मɅ ͪवभािजत ͩकया

जायेगा:

(i) è वाè Ø यलाभ दल ................................... क वग[;

(ii) è वाè Ø यलाभ दल ................................... ख वग[;

(iii)ͪवशेष दल ........................................... क वग[; और

(iv) ͪवशेष दल ........................................... ख वग[।

(ङ) वजन कम होने वाले बिÛदयɉ के साÜ ताǑहक वजन का रिजè टर; और

(च) ऐसा अÛ य रिजè टर जो राÏ य सरकार Ùवारा, समय-समय पर, ͪवǓनǑद[ç ट

ͩकया जाए।

(3) इनमɅ से ͩकसी भी दल मɅ रखे जाने हेत ͬचͩक× सा

ु

अͬधकारȣ Ùवारा आदेͧशत Ĥ× येक

बÛ दȣ का नाम दल के अनसार और वग[ के अनसार Ĥͪवç ट

ु

ु

ͩकया जायेगा, साथ हȣ ͩकसी

बÛ दȣ को दल से छोड़े जाने पर å यिÈतगत मामलɉ मɅ आदेͧशत कोई ͪवशेष आहार और कोई

ͪवशेष उपचार भी दज[ ͩकया जायेगा, दल मɅ उसका नाम Ĥͪवç ट ͩकया जायेगा और Ĥ× येक

तीन महȣने के Ĥारंभ मɅ Ĥ× येक दल से एक नयी सची तैयार कȧ जायेगी।

ू

820. कारागार अè पतालɉ के ͧलए िÈलǓनक और Ĥयोगशालाएं.- Ǔनà नͧलͨखत उपè कर

कारागार अè पतालɉ को उपलÞ ध करवाये जायɅगे, अथा[त्:-

(क) समè त उपè करɉ सǑहत दंत िÈलǓनक;

(ख) समè त उपè करɉ सǑहत नेğ ͪव£ान िÈलǓनक;

(ग) समè त शã यͩĐया×मक उपè करɉ सǑहत लघ ऑपरेशन ͬथयेटर

ु

;

(घ) अपेͯ¢त उपè करɉ सǑहत नैदाǓनक Ĥयोगशाला;

(ङ) डाक[ Ǿम और उपè करɉ सǑहत एÈ स-रे Ĥयोगशाला;

(च) उपè कर सǑहत भौǓतक ͬचͩक× सा ईकाई;

(छ) Ǔनराͪवषीकरण ईकाई;

(ज) उपè कर सǑहत मनोͪवकृǓत संबंधी ईकाई; और

(झ)सोनोĒाफȧ उपè कर।

821. मेͫडकल è टाफ कȧ वदȹ.- (1) जेल ͬचͩक× सा अͬधकारȣ को वदȹ के Ǿप मɅ

ĤǓतवष[ चार कोट Ǒदए जायɅगे, ये कोट कारागार मɅ बनी ͫĜल से बनाये जायɅगे और कारागार

के ͧसलाई अनभाग मɅ ͧसले जायɅ

ु

गे और कोट गह ͪवभाग कȧ संपͪƣ हɉगे और कारागार मɅ

ृ

रखे जायɅगे।

(2) कारागार अè पतालɉ मɅ पदè थाͪपत ͬचͩक× सा è टाफ, राÏ य è वाè Ø य सेवाओं या ͬचͩक× सा

ͪवभाग Ùवारा ͪवǑहत वदȹ पहनɅगे।

822. Ôयटȣ के घंटे

ू

.- उन कारागारɉ मɅ जहां एक से अͬधक ͬचͩक× सा अͬधकारȣ हɉ,-

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 369

(क) Ǒदन के दौरान Ôयटȣ के घंटे

ू

, ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा उनके मÚ य समान

Ǿप से यह सǓनिæचत करते हए बांटे जायɅगे

ु

ु

, ͩक उनमɅ से एक सदैव

कारागार मɅ उपिèथत रहेगा, और

(ख) Ǒदन के समय के दौरान ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के Ôयटȣ के घंटे Ǔनà ना

ू

नसार

ु

Ǔनयत ͩकये गये हɇ.-

Ĥात: 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे,

सांय 03:00 से सांय 06:00 बजे।

823. जेल के ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के कत[å य.- ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के कत[å य

Ǔनà नानसार हɉगे

ु

,-

(i) ͩकसी ऐसे बÛ दȣ कȧ, जो बीमारȣ कȧ ͧशकायत करता है या जो बीमार

Ĥतीत होता है, पǐरचया[ के ͧलए उपलÞ ध होना और उसे अè पताल या

ͬचͩक× सीय परȣ¢ण के ͧलए ͩकसी è थान पर ले जाना;

(ii) अè पताल मɅ आने वाले बीमार बिÛदयɉ और बाéय रोͬगयɉ कȧ पǐरचया[

करना और औषͬधयɉ, भोजन और अǓतǐरÈ त आहार कȧ तैयारȣ और जारȣ

ͩकये जाने का पय[वे¢ण करना,

(iii) कारागार कोठǐरयɉ का दैǓनक दौरा करना और अधी¢क को कारागार कȧ

उन पǐरिèथǓतयɉ के बारे मɅ ǐरपोट[ करना, िजनका अÛ त:वाͧसयɉ के

è वाè Ø य पर कोई Ĥभाव पड़ता हो और उसको ऐसी Ĥ× येक ͧशकायत

करना।

(iv) यह सǓनिæ च

ु

त करना ͩक अè पताल के ͧलए आशǓयत समè त औषͬधयां

उͬचत Ǿप से å यविèथत, लेबल कȧ गयी और सरͯ¢त è था

ु

न पर भंडाǐरत

हɇ,

(v) अपने Ĥभार मɅ उपकरणɉ, साधनɉ और उपè करɉ कȧ उͬचत देखभाल

करना,

(vi) यह देखना ͩक बीमार बÛ दȣ साफ-सथरे हɉ

ु

,

(vii) यह देखना ͩक अè पताल के वè ğ और ǒबè तर सͧभÛ न

ु

रȣǓत से ͬचिÛहत

हɉ,

(viii) यह देखना ͩक अè पताल मɅ उपयोग मɅ आने वालȣ समè त वè तुऐं

सरͯ¢त Ǿप से भंडाǐरत हɉ और साफ रखी हई हɉ

ु

ु

,

(ix) अपने Ĥभार मɅ कȧ ͩकसी भी संपͪƣ को कारागार पǐरसर से बाहर जाने

कȧ अनमǓत न देना

ु

,

(x) ͩकसी भी ͧसÙधदोष पǐरचारक को उपकरणɉ को संभालने या दवाओं,

िजनका दǽपयोग हाǓनकारक हो सकता है

ु

, को ͪवतǐरत करने कȧ अनमǓत

ु

न देना,

370 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(xi) यह सǓनिæचत करना ͩक भेषज£ अè प

ु

ताल से संबंͬधत ͧलͪपकȧय काय[

संभाले जैसे ͩक रिजè टरɉ का अनर¢ण

ु

, ͪववरͨण यɉ को तैयार करना और

मांगपğ समय पर जमा करना,

(xii) è वयं का यह समाधान करना ͩक बीमार å यिÈत के ͧलए भोजन उͬचत

Ǿप से तैयार और ͪवतǐरत ͩकया गया हो,

(xiii) यह सǓनिæचत करना ͩक अè प

ु

ताल मɅ और उसके आस पास å यवè था,

è वÍ छता और अनशासन बनाये रखा जाये

ु

,

(xiv) यह सǓनिæ च

ु

त करना ͩक अè पताल मɅ Ǔनयोिजत è टाफ नस[ और अÛ य

अपने कत[å यɉ का उͬचत Ǿप से पालन कर रहे हɉ,

(xv) यह सǓनिæचत करना ͩक पǐरचारकɉ कȧ ͩकसी भी अͬधकता या कमी

ु

अधी¢क के Ú यान मɅ लायी जाये,

(xvi) ĤǓतǑदन कारागार कȧ रसोई का दौरा करना, आपत[ ͩकये गये भोजन

ू

,

कÍ चा और पका हआ

ु

, दोनɉ (थोक मɅ और ͪवतरण के पæ चात, दोनɉ) का

Ǔनरȣ¢ण करना और देखना ͩक नमक, तेल और मसाले डाले गए हɉ और

अÍ छȤ तरह से ͧमͬĮत ͩकये गये हɉ, è वयं का समाधान करना ͩक

भोजन अÍ छȤ गणव× ता

ु

का है और Ĥ× येक वè तु कȧ माğा è वीकत

ृ

मापमान के अनसार है और वह यह भी देखेगा ͩक रसोई और उसके

ु

आसपास è वÍ छता कȧ è थ ि◌Ǔत रहे, नाͧलयां साफ हɉ और कचरा मÈ त

ु

हɉ, खाना पकाने और बत[न धोने के ͧलए टंͩकयɉ मɅ भंडाǐरत पानी बार-

बार बदला जाता हो, और उपयोग मɅ आने वाले बत[न साफ और अÍ छȤ

िèथǓत मɅ हɉ,

(xvii) अè पताल को दध के आपत[ का पय[वे¢ण करना

ू

ू

, ͪवǑहत रȣǓत मɅ दध का

ू

परȣ¢ण करना, यह देखना ͩक ͪवतǐरत ͩकये जाने से पव[ यह उͬचत Ǿप

ू

से उबाला गया है,

(xviii) ͧसͪवल और अͧसÙधदोष अपराͬधक बिÛदयɉ को उनके ͧमğɉ Ùवारा Ǒदये

जाने वाले भोजन का Ǔनरȣ¢ण करना,

(xix) रोग का बहाना करने वाले संǑदÊ ध बिÛदयɉ पर नजर रखना और अपने

संĤे¢णɉ के पǐरणाम कȧ ǐरपोट[ करना,

(xx) ͪवͧभÛ न परेडɉ मɅ उपिèथत रहना और परȣ¢ण तथा उपचार के ͧलए

ͩकसी बÛ दȣ को िजस पर Ú यान देने कȧ आवæ यकता Ĥतीत हो या िजस

पर अपने भोजन के ͩकसी Ǒहè से को ǒबना खाए छोड़ देने का संदेह हो,

पथक करना

ृ

्

,

(xxi) ͩकसी ऐसी मǑहला को अधी¢क के Ú यान मɅ लाना, िजसके गभ[वती होने

का संदेह हो,

(xxii) चम[ संĐमण से पीͫड़ त बिÛदयɉ के è नान का Ú यान रखना,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 371

(xxiii) समè त नये भतȸ हये बिÛदयɉ का परȣ¢ण करना और उनके è वा

ु

è Ø य से

संबंͬधत ͪवͧशिçटयɉ, और उनकȧ è वाè Ø य दशाओं को ͸िçट मɅ रखते हये

ु

Įम का Ĥकार जो वे कर सकते हɇ, को Ĥवेश रिजè टर और ͬचͩक× सीय

शीट मɅ अͧभͧलͨखत करना,

(xxiv) è वयं का समाधान करेगा ͩक नये भतȸ ͩकये गये बÛ दȣ è वयं और उनके

Ǔनजी वè ğ उͬचत Ǿप से è वÍ छ हɉ, और वè ğɉ को è टोर Ǿम मɅ रखने

से पव[ू, यǑद आवæ यक हो, कȧटाणरǑहत ͩक

ु

या जायेगा,

(xxv) नये भतȸ बिÛदयɉ और (यǑद ऐसा ǓनǑदç ट ͩकया जाये) कारागार मɅ

अपनी माताओं के साथ भतȸ या जÛ मɅ ͧशशओं का टȣकाकरण करना

ु

,

(xxvi) कारागार के कम[चाǐरवÛ द

ृ

या अंत:वाͧसयɉ मɅ हैजा या अÛ य सांसͬग[क या

संĐामक रोग होने के संदेह के ͩकसी मामले को त× परता से अधी¢क के

Ú यान मɅ लाना,

(xxvii) कओं और जल आपत[ के अÛ य

ु

ू

è ğोतɉ कȧ जांच करना, आपत[ ͩकये गये

ू

जल कȧ माğा या गणव× ता

ु

के संबंध मɅ ͩकÛ हȣं दोषɉ को Ú यान मɅ लाना,

ĤǓतǑदन समè त टɇकɉ और पाğɉ, िजनमɅ जल भंडाǐरत ͩकया या पहंचाया

ु

जाता है, का परȣ¢ण करना, और जब कभी भी अपेͯ¢त हो, ͪवæ लेषण

के ͧलए जल के नमने तैयार करना

ू

,

(xxviii)सÜ ताह मɅ कम से कम एक बार कारागार के आसपास के ¢ेğ का

Ǔनरȣ¢ण करना और वह उस रȣǓत पर ͪवशेष Ú यान देगा िजससे गंदगी

गÔढे मɅ डालȣ जाती हो या अÛ य

़

था Ǔनè ताǐरत कȧ जाती हो, और

(xxix) मौसम को सà यक Ú यान मɅ रखते हएु, अè पताल, शयनवाडɟ और

काय[शालाओं के संवातन का Ú यान रखना और è वयं का यह समाधान

करना ͩक बÛ दȣ अनावæ यक Ǿप से गमȸ या बाǐरश मɅ न ǓनकलɅ।

824. बिÛदयɉ का वजन करना.- बिÛदयɉ के पाͯ¢क वजन ͧलये जाने के दौरान

भेषज£ उपिèथत रहेगा और वह अपने वजन चाट[ मɅ Ĥ× येक बÛ दȣ का वजन अͧभͧलͨखत

करेगा और इसके पæ चात यथासà भ

्

व उन समè त बिÛदयɉ, िजनका वजन उã लेखनीय सीमा

तक कम हो रहा हो, कȧ परेड ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनरȣ¢ण के ͧलए करवायेगा:

परंत ऐसे मामलɉ

ु

मɅ जहां बिÛदये◌ा◌ं कȧ संÉ या के ͧलए अधीनè थ ͬचͩक× सा è टाफ

कम हो, या ऐसे मामलɉ मɅ जहां ͬचͩक× सीय काय[ अͬधक हो वहां, कारागार के अधी¢क

Ùवारा कारागार के काय[पालक è टाफ के ͩकसी अͬधकारȣ को, बिÛदयɉ के वजन के

अͧभͧलͨखत करने का काय[ करने के ͧलए भेषज£ कȧ सहायता हेत ĤǓतǓनयÈ त

ु

ु

ͩकया जा

सकेगा।

825. पाͯ¢क Ǿप से ͧलया जाने वाला वजन.- (1) इस बात का Ú यान रखा जायेगा

ͩक कारागार अͬधǓनयम,1894 (1894 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 9) कȧ धारा 35 कȧ उप-

धारा (2) के अधीन, यथासंभव, Ǒदनभर मɅ ĤाकृǓतक Ǿप से होने वाले फेरफारɉ से बचने के

372 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ͧलए पाͯ¢क वजन Ǒदन मɅ लगभग एक हȣ समय पर ͧलया जायेगा।

(2) चंͩक रͪववार को कोई Įम नहȣं ͩकया जाता है

ू

, वजन लेने के ͧलए रͪववार सबसे

उपयÈ त

ु

रहेगा और जब Įͧमक बिÛदयɉ कȧ संÉ या अͬधक हो, तब उÛ हɅ दो समहɉ मɅ

ू

ͪवभािजत ͩकया जा सकेगा, Ĥ× येक समह का वजन आनकिãपक रͪववार को ͧलया जा

ू

ु

सकेगा। इस Ĥयोजन के ͧलए भेषज£ और अधी¢क Ùवारा इंͬगत काय[पालक è टाफ के एक

सदè य कȧ सहायता लȣ जा सकेगी।

è पç टȣकरण: सामाÛ य पǐरिèथतयɉ के अधीन शरȣर का वजन समय-समय पर एक कǓतपय

सीमा तक पǐरवǓत[त होता है। इसͧलये, एक ͩकलोĒाम तक के वजन का छोटे

अंतर आवæ यक Ǿप से यह नहȣं दशा[यɅगे ͩक वजन लापरवाहȣ से ͧलया गया था।

826. वजनɉ का अͧभलेख.- (1) कारागार मɅ Ĥवेश के समय का Ĥारिàभक वजन और

छोड़े जाने से पव[ अंǓतम वजन Ĥवेश रिजè ट

ू

र मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा और इसके

साथ-साथ ये मÚ यवतȸ पाͯ¢क वजन बÛ दȣ के वƣृ-पğ और वजन चाट[ मɅ भी अͧभͧलͨखत

ͩकया जायेगा।

(2) बÛ दȣ का वजन अͧभͧलͨखत करने से पव[ू, यह अͧभǓनिæचत ͩकया जायेगा ͩक वजन

करने वालȣ मशीनɅ सटȣक हɉ।

827. बिÛदयɉ के घटते वजन का उपचार.- (1) समè त बÛ दȣ िजनका वजन ͪपछले

पाͯ¢क वजन ͧलये जाने के समय से 1.5 ͩकलोĒाम से अͬधक या कारागार मɅ Ĥवेश के

समय से 3.0 ͩकलोĒाम से अͬधक कम हआ है

ु

, उÛ हɅ उस Ǒदन िजसको वजन ͧलया गया हो,

के ठȤक अगले Ǒदन अधी¢क और ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के Ǔनरȣ¢ण के ͧलये उनके वजन चाट[

के साथ परेड करायी जायेगी।

(2) Ĥवेश के समय दब[ल शरȣर वाले बिÛदयɉ के मामले मɅ Ï या

ु

दा Ú यान Ǒदया जायेगा,

िजनके ͧलये वजन का थोड़ा सा भी कम होना एक गंभीर ͬचंता का ͪवषय है।

828. ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा जांच.- ͬचͩक× सा अͬधकारȣ, पाͯ¢क वजन ͩकये जाने

के पæ चात्, यथाशÈ यशीē, उनकȧ स× यता के बारे मɅ è वयं का समाधान करने हेत आकिèमक

ु

Ǿप से चने गये एक दज[न या अͬधक बिÛदयɉ के वजन कȧ जांच करेगा और अपनी आदेश

ु

पिèतका मɅ ऐसी अß य

ु

ुिÈतयां, जो वह आवæ यक समझे, अͧभͧलͨखत करेगा ।

829. बीमारȣ कȧ ͧशकायत करने वाले बिÛदयɉ का परȣ¢ण.- बीमारȣ कȧ ͧशकायत

करने वाले या बीमार Ĥतीत होने वाले Ĥ× येक बÛ दȣ को ͬचͩक× सा अͬधकारȣ Ùवारा या उसकȧ

अनपिèथǓत मɅ ͬचͩक× सी

ु

य अधीनè थ Ùवारा त× काल परȣ¢ण और आगे के उपचार के ͧलए

कारागार अè पताल भेजा जायेगा।

830. बाहरȣ अèपताल मɅ बिÛ दयɉ के उपचार के संबंध मɅ Ǔनयम.- (1) जेल ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ सलाह पर अधी¢क ͩकसी भी बीमार बÛ दȣ को बाहरȣ सरकारȣ अèपताल या

रेफरल अèपताल मɅ èथानांतǐरत कर सकेगा और यǑद जेल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ यह राय

हो ͩक कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख के

ु

पव[

ू

अनमोदन

ु

मɅ इतना समय लगेगा ͩक ͩकसी

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 373

बीमार बÛ दȣ के जीवन को खतरा हो सकता है तो ऐसा èथानांतरण, कारागार Ǔनदेशालय के

Ĥमख कȧ मंजरȣ कȧ Ĥ×याशा मɅ ͩकया जा स

ु

ू

केगा।

(2) गंभीर ͬचͩक× सीय आवæयकताओं के आधार को छोड़कर, ͩकसी भी बÛ दȣ को ͩकसी बाहरȣ

अèपताल मɅ रहने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा

ु

और ͪवचाराधीन बÛ दȣ के मामले मɅ

ͪवचारण Û यायालय को सͬचत

ू

रखा जायेगा।

(3) यǑद कोई मामला, जो जेल या उप-जेल के अधी¢क Ùवारा ǐरपोट[ ͩकया गया है, इतना

गंभीर है ͩक बÛ दȣ को इलाज के ͧलए सामाÛय अèपताल मɅ भतȸ कराया जाए, तो कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख या

ु

, यथािèथǓत, मिजèĚेट को जेल अधी¢क के ͪव Ǔनæ चय कȧ स× यता

पर सामाÛ यत: सवाल नहȣं उठाना चाǑहए और रोगी को शीē अèपताल मɅ भतȸ कराने के

ͧलए समè त कदम उठाने चाǑहए।

(4) जब खतरनाक या Ĥभावशालȣ बिÛ दयɉ को जेल से बाहर Ǔनकाला जाता है और उपचार

हेतु दरू-दराज के अèपतालɉ या ͬचͩक× सीय महाͪवÙयालयɉ और अèपताल मɅ दȣघ[ कालावͬध

के ͧलए रखा जाता है तो वाड[र एèकॉट[ या पͧलस एèकॉट[

ु

के होते हए भी उÛ हɅ

ु

इÍ छानसार

ु

कछ भी

ु

करने कȧ पण[ गं

ू

ुजाइश और èवतंğता ͧमल जाती है और जेल अधी¢क Ǔनयͧमत

अंतराल पर बाहरȣ अèपताल मɅ सर¢ा

ु

Ôयटȣ के पय[वे¢ण

ू

के ͧलए जेल अͬधकारȣ और

ͪवæवसनीय हेड वाड[र को भेजेगा और कारागार के उप महाǓनरȣ¢क (रɅज) और कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को भेजी जाने वालȣ दैǓनक िèथ

ु

Ǔत ǐरपोट[ मɅ इसका उãलेख करेगा।

(5) यǑद ͩकसी बÛ दȣ को ͪवशेष उपचार के ͧलए राÏय से बाहर ले जाया जाता है तो कारागार

Ǔनदेशालय का Ĥमख

ु

, रेफरल अèपताल के ͧलए पǐरवहन के दौरान बÛदȣ कȧ सर¢ा के ͧलए

ु

पया[Üत राÏय पͧलस बल के साथ एक

ु

कारागार पदधारȣ ĤǓतǓनयÈ त

ु

करेगा।

(6) जब कोई बÛ दȣ ͪवशेष उपचार के ͧलए अÛय राÏय मɅ रेफर ͩकया जाता है तो, बिÛ दयɉ

का èथानांतरण अͬधǓनयम, 1950 (1950 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 29) कȧ धारा 3 के

अधीन राÏय सरकार से परामश[ ͩकया जायेगा ताͩक बÛदȣ को उस राÏय के कारागारɉ मɅ

अèथायी Ǿप से ǓनǽÙध ͩकया जा सके, संबंͬधत राÏय मɅ पहंचने पर

ु

रेफर ͩकये गये

अèपताल मɅ ऐसे काय[ के ͧलए संबंͬधत राÏय सरकार Ùवारा ĤǓतǓनयÈत बल Ùवारा

ु

बÛदȣ

कȧ सर¢ा सǓनिæचत कȧ जायेगी

ु

ु

, यह åयवèथा पहले से हȣ कȧ जायेगी और मÉ य

ु

त: रेफरल

अͨखल भारतीय आयͪव[£ान संèथान या सरकार और राजèथान के अÛय रेफरल अèपतालɉ

ु

मɅ ͩकये जायɅगे और इस मामले मɅ ऐसे Ĥ×येक रेफरल कȧ ĤͩĐया कȧ पनरावͪƣ से बचने के

ु

ृ

ͧलए गह ͪवभाग Ùवारा èथायी आधार पर

ृ

, संबंͬधत ͬचͩक×सा Ĥाͬधकाǐरयɉ और अèपतालɉ से

संबंͬधत åयवèथाएं कȧ जायɅगी।

831. अèपताल आहार.- अèपताल मɅ बिÛदयɉ का आहार पण[त

ू

: ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

के Ǔनयंğणाधीन होगा जो बÛदȣ को या तो साधारण कारागार आहार पर या Ǔनयͧमत

अèपताल आहारɉ मɅ से ͩकसी एक पर रख सकेगा या कारागार या अèपताल के आहार मɅ

ͩकसी भी उपांतरणɉ का आदेश दे सकेगा या Ǔनयमɉ के अधीन ͪवǑहत आहार के मानकɉ, यǑद

कोई हɉ, के अनसार अǓतǐरÈत आहार

ु

, जो वह आवæयक समझे, ͪवǑहत कर सकेगा।

374 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

832. अèपताल आहारɉ कȧ तैयारȣ.- ͪवͧशç ट तैयारȣ कȧ आवæयकता वाले अèपताल के

आहारɉ को अèपताल कȧ रसोई मɅ पकाया जायेगा और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ बार-बार आहार

का परȣ¢ण करेगा और उसका वजन करके èवयं का समाधान करेगा ͩक ͪवǑहत सामĒी कȧ

पण[ माğा

ू

उपिèथत है, और अÍछȤ तरह से पकायी गयी है।

833. दध

ू

से संबंͬधत सावधाǓनयां.- कछ

ु

वèतओं

ु

, जैसे दधू पर ͪवशेष Úयान Ǒदया

जायेगा जो आसानी से अपͧमͬĮत या चोरȣ ͩकया जा सकता है, ताजा दध का उपयोग ͩकया

ू

जायेगा, लैÈटोमीटर Ùवारा दध

ू

का बार-बार परȣ¢ण ͩकया जायेगा ताͩक यह सǓनिæचत

ु

ͩकया

जा सके ͩक यह शÙध है और यǑद

ु

आपत[ू दध

ू

का ͪवͧशçट गǽ×व

ु

1.025 Ēाम/ͧमलȣलȣटर से

कम हो तो दध

ू

को è वीकत

ृ

नहȣं ͩकया जाना चाǑहए।

834. अèपताल मɅ नहȣं रहने वाले बिÛदयɉ के ͧलए ͪवशेष आहार.- (1) ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ, अपने रिजèटर मɅ ͧसफाǐरश के कारणɉ को अͧभͧलͨखत करने के पæ चात् ͩकसी भी

बÛदȣ के ͧलए ͪवशेष आहार कȧ ͧसफाǐरश कर सकेगा।

(2) ͩकत

ं

ुऐसी ͧसफ़ाǐरशɅ नैि× यक मामले के Ǿप मɅ नहȣं कȧ जायɅगी और ͬचͩक× सा अधीनèथ

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ अनपिèथǓत मɅ

ु

ͩकसी बÛदȣ को ͪवशेष आहार जारȣ करने कȧ

ͧसफ़ाǐरश कर सकेगा ͩकत

ं

ुवह उसे इसकȧ ǐरपोट[ करेगा और उसका अनमोदन ĤाÜत

ु

करेगा।

(3) ͪवशेष आहार का जारȣ ͩकया जाना सदैव उस Ǔनयͧमत आहार के अǓतǐरÈत होगा िजसके

ͧलए बÛदȣ पाğ हो और यǑद इसे एक पखवाड़े से अͬधक समय के ͧलये जारȣ रखा गया हो,

तो इसकȧ सचना अधी¢क को दȣ जायेगी।

ू

(4) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इस लेखे होने वाले åयय का उƣरदायी होगा और बिÛदयɉ को ͪवशेष

आहार कȧ ͧसफाǐरश करने मɅ अ×यͬधक सावधानी बरतेगा।

835. अèपताल आहारɉ के ͧलए मांगपğ.- अèपताल आहारɉ और अपेͯ¢त अǓतǐरÈत

आहारɉ कȧ संÉया दͧश[त करने वाला एक मांगपğ, ĤǓतǑदन Ĥात: 8 बजे के अपæचात् राशन

के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को भेजा जायेगा और इस बात का Úयान रखा जायेगा ͩक आहार और

अǓतǐरÈत आहार त×परता से बिÛदयɉ तक पहंच जाए

ु

, आकिèमक मांगपğ, अ×यावæयकता के

मामलɉ मɅ, Ǒदन के ͩकसी भी समय भेजा जा सकेगा और अ×यͬधक आवæयकता के मामलɉ

को छोड़कर इसे सामाÛयत: पǐरविज[त ͩकया जायेगा।

836. संĤे¢ण के ͧलए ͩकसी बÛदȣ का ǓनǽÙध ͩकया जाना.- (1) ͩकसी बÛदȣ को 24

घंटे के ͧलए अèपताल मɅ संĤे¢ण के ͧलए ǓनǽÙध ͩकया जा सकेगा और उसका नाम

समुͬचत रिजèटर मɅ Ĥͪवç ट ͩकया जायेगा।

(2) संĤे¢ण के अधीन ǓनǽÙध ͩकये गये बिÛदयɉ कȧ संÉया अèपताल रोल मɅ और उनके

ͧलए ͪवǑहत ͩकया गया उपचार ͪĤिèĐÜशन बक मɅ

ु

अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा।

(3) यǑद ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ͩकसी बÛदȣ को बीमारȣ का बहाना करते हुए पाता है तो वह दंड

के ͧलए अधी¢क को इस तØय कȧ ǐरपोट[ तुरंत करेगा।

837. बीमार बिÛदयɉ के ͧलए ͬचͩक×सीय उपचार.- (1) ͩकसी सͩĐय बीमारȣ से

पीͫड़त Ĥ×येक बÛदȣ, चाहे बǑहरंग रोगी, या अंतरंग रोगी के Ǿप मɅ, ͬचͩक×सीय उपचार के

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 375

अधीन लाया जायेगा, और तदनसार

ु

उसका नाम बǑहरंग रोͬगयɉ और अंतरंग रोͬगयɉ के

रिजèटर मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा।

(2) कारागार अèपताल मɅ बीमार बिÛदयɉ का उपचार पण[त

ू

: ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ देखरेख

मɅ होगा और यǑद उसकȧ अनपिèथǓत मɅ

ु

, Ĥभारȣ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ͩकसी बÛदȣ के उपचार

के ͧलए कोई कार[वाई करता है, तो वह कȧ गई कार[वाई को अͧभͧलͨखत करेगा और ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ को, उसके लौटने पर त× काल अपनी ǐरपोट[ Ĥè तुत करेगा।

838. केस शीट का रखरखाव.- (1) अèपताल मɅ बीमारɉ कȧ संÉया ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप

मɅ ĤǓतǑदन बीमारɉ के अèपताल रोल मɅ अͧभͧलͨखत कȧ जायेगी।

(2) उनके उपचार और आहार को ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ केस शीट मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया

जायेगा।

(3) अèपताल मɅ Ĥ×येक अͬधकत

ृ

ǒबèतर पर ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ एक Ǒटकट लगाया जायेगा,

िजसमɅ रोगी के पव[ू इǓतहास, मामले कȧ ĤगǓत और उसके उपचार कȧ पण[

ू

ͪवͧशिç ट यां

अͧभͧलͨखत कȧ जायɅगी और पेͬचश के मामले मɅ यह ǑटÜ पण ͩकया जायेगा ͩक Èया बÛ दȣ

उसके è वयं घर से इस बीमारȣ से पीͫड़त था या पव[वतȸ Ǿ

ू

प से उसे यह जेल मɅ हई थी।

ु

(4) बखार के Ĥ×येक मामले मɅ

ु

, ͪवǓनǑद[ç ट ĤǾप मɅ एक तापमान चाट[, रोगी के तापमान को

ǐरकॉड[ करते हए

ु

"बेड-हेड Ǒटकट" के साथ संलÊन ͩकया जायेगा और इन Ǒटकटɉ को रखने के

ͧलए उपयÈत Èला

ु

è प ĥेम उपलÞ ध करवाया जायेगा।

839. धलाई

ु

का उͬचत èथान.- गंदे कपड़ɉ और चÙदरɉ को धोने और उबालने के ͧलए

एक उͬचत èथान उपलÞध कराया जायेगा और कंबल और काय[ के कपड़ɉ को भी बार-बार

उबलते पानी मɅ धोया जायेगा।

840. अèपताल कȧ साफ-सफाई.- Ĥ×येक अèपताल को è वÍ छ और उͬचत Ǿप मɅ

संवाǓतत रखा जायेगा और अèपताल कȧ दȣवारɉ को छह महȣने मɅ एक बार या, यǑद

आवæयक हो, तो अͬधक बार साफ ͩकया जायेगा और सफेदȣ कȧ जायेगी।

841. वाडɟ का ͪवसंĐमण.- कोई वाड[ या कोठर िजसमɅ संĐामक रोग का कोई मामला

सामने आता है या उसका इलाज ͩकया गया है, उसे त× काल यथाͪवǑहत ͪवसंĐामकɉ का

उपयोग करते हएु, पण[

ू

Ǿप से साफ ͩकया जायेगा।

èपçटȣकरण: ͪवसंĐमण, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के åयिÈतगत Ǔनदेशन मɅ ͩकया जायेगा।

842. जब कारागार के बाहर के अèपतालɉ मɅ उपचार ͩकया जाये तो औषͬधयɉ कȧ

आपǓत[

ू

.- जहां कारागार के बाहर ͩकसी अèपताल मɅ ͩकसी बÛदȣ का ͪवशेष उपचार चल रहा

हो और ऐसे बाहरȣ अèपताल के ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा ͪवǑहत कोई औषͬध, जो अ× यÛ त

आवæयक हो, और उÈत अèपताल मɅ उपलÞध नहȣं हो, तब उसे अधी¢क Ùवारा èथानीय

èतर पर Đय ͩकया जायेगा।

843. ͬचͩक×सकȧय राय पर Įम का आबंटन.- जब ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ यह राय

हो ͩक ͩकसी भी Ĥकार या वग[ के Įम के Ǔनयोजन से ͩकसी बÛदȣ का èवाèØय Ĥभाͪवत हो

376 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

रहा है, तो वह ऐसी राय बÛदȣ के वƣृ-पğ मɅ अͧभͧलͨखत करेगा और बÛदȣ को उस Įम पर

Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा।

844. अधी¢क कȧ सहायता करना.- वह èवाèØय को Ĥभाͪवत करने वाले समè त

मामलɉ कȧ अधी¢क को ǐरपोट[ करके उसे सहायता Ĥदान करेगा, जैसे-

(क) अǓतभीड़ होना,

(ख) अनपयÈत

ु

ु

, कटे-फटे या गंदे वè ğ,

(ग) åयिÈतगत èवÍछता कȧ उपे¢ा,

(घ) मौसम के असàयक संपक[ मɅ आना,

(ङ) भोजन कȧ अनशासनहȣनता

ु

,

(च) कपड़ɉ और ǒबèतरɉ को हवा मɅ सखाने या साफ करने

ु

मɅ उपे¢ा, और

(छ) अनपयÈत काय[।

ु

ु

845. èटाफ नस[ और भेषज£ के कत[åय.- (1) èटाफ नस[, भेषज£ और अÛय

तकनीकȧ è टाफ, कारागार के ͬचͩक× सीय काय[ से संबंͬधत समè त मामलɉ मɅ, ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ और सहायक सज[न के और अÛय मामलɉ मɅ, अधी¢क या जेलर के ͪवध ि◌पण[

ू

आदेशɉ का पालन करɅगे।

(2) उनका कत[åय औषͬधयां ͪवतǐरत करने, टȣकाकरण करने और बिÛदयɉ का वजन लेने,

ͧलͪपकȧय काय[ करने, अèपताल मɅ åयवèथा और अनशासन बनाए रख

ु

ने और ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ Ùवारा उÛहɅ आबंǑटत ऐसे अÛय कत[åय पण[ू कर के कम[चाǐरयɉ और बिÛदयɉ के

èवाèØय को बनाए रखने मɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ सहायता करना होगा।

846. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ बǑहरंग रोͬगयɉ के उपचार का पय[वे¢ण करेगा.- केवल लघ ु

åयाͬधयɉ से पीͫड़त बिÛदयɉ को बǑहरंग रोगी के Ǿप मɅ माना जायेगा, जेल ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ उƣरदायी होगा ͩक समè त अÛय रोͬगयɉ को कारागार अèपताल मɅ भतȸ कराया

जाये और ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ पेͬचश से पीͫड़त बिÛदयɉ को बǑहरंग रोगी के Ǿप मɅ नहȣं

माना जायेगा।

847. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का दैǓनक दौरा.- ͬचͩक×सा अͬधकारȣ अèपताल मɅ

संĤे¢णाधीन रखे गये समè त बिÛदयɉ का ĤǓतǑदन दौरा करेगा और यह ͪवǓनæ चय करेगा ͩक

ͩकसी बÛदȣ को अèपताल से छÒटȣ देने कȧ आवæयकता है या नहȣं।

ु

848. अèपताल के कपड़ɉ और ǒबèतरɉ कȧ आपǓत[

ू

.- (1) अèपताल मɅ Ĥ×येक मरȣज

को उͬचत गÙदा, एक तͩकया और सफेद चÙदरɅ Ĥदान कȧ जायɅगी।

(2) यǑद ͩकसी ͧमगȸ रोगी को कोठरȣ मɅ रखा जाता है, तो उसे मोटȣ चटाई उपलÞध करायी

जायेगी और वह फश[ पर सोएगा। उसे ऊंची ͬचनाई वालȣ बथ[ पर नहȣं सोने Ǒदया जायेगा।

(3) Ĥ×येक जेल अͬधकारȣ का यह कत[åय है ͩक वह ͩकसी भी पǐरिèथǓत को, िजससे ͩकसी

बÛदȣ कȧ बीमारȣ का अनमान लगाया जा सके

ु

, जेल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ या ͬचͩक×सक

अधीनèथ के Úयान मɅ त× काल लाये और यǑद कोई बÛदȣ सामाÛय से अͬधक बार शौचालय

जाता है, तो वह संĤे¢ण के ͧलए पथĐण वाड[ मɅ ले जाया जायेगा।

ृ

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 377

(4) Ĥ×येक जेल मɅ, पǽष और मǑहला

ु

बिÛदयɉ के ͧलए पथक

ृ

्

अèपताल उपलÞध कराए

जायɅगे, बीमारȣ कȧ ͧशकायत करने वाले समè त बिÛदयɉ को ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के सामने

लाया जायेगा और उसके Ùवारा परȣ¢ण ͩकया जायेगा और वह यह ͪवǓनæ चय करेगा ͩक È या

उÛहɅ ͬचͩक×सा Ǔनगरानी मɅ रखा जाये या बǑहरंग रोगी के Ǿप मɅ इलाज ͩकया जाये या

अèपताल मɅ भतȸ ͩकया जाये; या यǑद वह आवæयक समझे, तो वह कोई अÛय कार[वाई

करेगा िजसके ͧलए वह इन Ǔनयमɉ Ùवारा सशÈत है। जब परामश[ आवæयक हो, एक सरकारȣ

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को, यǑद संभव हो तो, बलाया जा

ु

येगा।

(5) Ǔनजी ͬचͩक×सा åयवसाǓययɉ को बिÛदयɉ का इलाज करने के ͧलए जेल मɅ Ĥवेश करने के

ͧलए अन£ात

ु

नहȣं ͩकया जायेगा और उÛहɅ जेल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͧसफाǐरश पर और

जेल महाǓनरȣ¢क के Ĥाͬधकार के साथ केवल परामश[ के ͧलए बलाया जायेगा और इसͧलए

ु

,

यǑद जेल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ͩकसी Ǔनजी ͬचͩक×सा åयवसायी से परामश[ करना Ǔनतांत

आवæयक समझता है तो वह त×काल आदेशɉ के ͧलए जेल अधी¢क के माÚयम से कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को अपनी अनशंसा Ĥèतत करेगा।

ु

ु

ु

(6) Ǔनजी İोतɉ से ͩकसी भी औषͬध, ͬचͩक× सीय या सिज[कल उपकरण इ× याǑद को ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ के अनमोदन

ु

के ǒबना जेल मɅ Ĥवेश करने कȧ अन£ा

ु

नहȣं दȣ जायेगी।

ǑटÜ पण: जहां ͩकसी मǑहला बÛदȣ कȧ ͪवèतत जांच वांछनीय

ृ

समझी जाये, तो एक सरकारȣ

मǑहला ͬचͩक× सक, यǑद उपलÞध हो, को बलाया जा

ु

सकेगा।

849. संĐामक मामलɉ का पथृÈ करण.- संĐामक रोगɉ के Ĥ×येक मामले या संǑदÊध

मामले को त× काल पथक ͩकया

ृ

्

जायेगा और सव[था अलग रखा जायेगा जब तक ͩक

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ यह न समझे ͩक सावधǓनयɉ को बंद करना सरͯ¢

ु

त है और ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ सफाई, कȧटाणशोधन या ͩकसी संĐͧमत वè ğ

ु

या ǒबèतर को नçट करने के बारे मɅ

ͧलͨखत अनदेश करेगा

ु

, और è वयं का यह समाधान करेगा ͩक वहȣ ͩकया जा रहा है।

850. कारागार अèपताल मɅ बिÛ दयɉ का पथृÈ करण.- (1) पेͬचश और दèत के मामलɉ

का इलाज, यǑद संभव हो, तो एक पथक

ृ

्वाड[ मɅ ͩकया जायेगा। ऐसे रोͬगयɉ के पतले मल को

कȧटाणरǑहत

ु

ͩकया जायेगा और आग मɅ नç ट कर Ǒदया जायेगा और उनके Ùवारा उपयोग मɅ

ͧलए गये समè त वाड[, बेड, ǒबèतर, वè ğ और शौचालय के बत[नɉ को पण[ Ǿप

ू

से

कȧटाणरǑहत ͩकया जायेगा।

ु

(2) रǓतजÛ य रोगɉ से पीͫड़त बिÛदयɉ को पथक

ृ

्रखा जायेगा।

(3) फेफड़ɉ संबंधी ¢य रोग के समè त मामलɉ को ͪवशेष वाडɟ मɅ पथक

ृ

्ͩकया जायेगा और

अÛय बिÛदयɉ मɅ संĐमण फैलने से बचाव हेतु समè त आवæयक सावधाǓनयां बरती जायɅगी।

(4) मलेǐरया बखार से पीͫड़त समè त

ु

बिÛदयɉ को पथक ͩकया जायेगा और उÛहɅ मÍछरदानी

ृ

्

उपलÞध करवायी जायेगी।

(5) जेलɉ मɅ Üलेग कȧ रोकथाम के ͧलये उपाय ͩकये जायɅगे।

378 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(6) असामाÛय Ǿप से बढ़े हए Üलȣहा वाले समè त

ु

मामलɉ मɅ ×वचा पर सीमाएं ͬचिéनत कȧ

जायɅगी और उÛहɅ कछ ͪवͧशçट वè ğ

ु

उपलÞध करवाये जायɅगे और इस बात का Úयान रखा

जायेगा ͩक Üलȣहा को चोट न पहंचे।

ु

(7) लघ ुसंĐामक बीमाǐरयां जैसे ͩक खजलȣ

ु

, कÖठमाला, खसरा, या अÛय संĐामक बीमाǐरयɉ

को ͩकसी भी दशा मɅ उपेͯ¢त नहȣं ͩकया जायेगा, पण[ू कालावͬध के ͧलए पथृÈ करण लाग ू

ͩकया जायेगा, खजलȣ के मामलɉ

ु

का अèपताल मɅ भतȸ ͩकया जाना एक Ǔनयम के Ǿप मɅ

आवæ यक नहȣं है, ͩकत

ं

ु अÛय बिÛदयɉ से पथक ͩकया जायेगा।

ृ

्

(8) पागलपन के ल¢ण Ǒदखने वाले बÛ दȣ को, यǑद वे खतरनाक, शोरगल वाले या गंदे हɇ

ु

तो,

अèपताल मɅ नहȣं रखे जायɅगे, बिãक एक पथक कोठरȣ मɅ र

ृ

्

खे जायɅगे।

851. अèपताल से छÒटȣ

ु

ͩकये गये बिÛदयɉ का उपचार.- अèपताल से छÒटȣ ͧमलने

ु

पर Ĥ×येक बÛदȣ को या तो Įम मɅ लगाया जायेगा या 'अशÈ त समहू' मɅ रखा जायेगा, जो भी

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ǔनदेͧशत करे।

852. अशÈ त समह कȧ संरचना

ू

.- अशÈ त समह मɅ

ू

Ǔनà नͧलͨखत सिàमͧलत हɉगे,-

(क) वे जो आयु या शारȣǐरक दब[ुलता के कारण कǑठन या मÚयम Įम करने मɅ

èथायी Ǿप से अ¢म हɇ। वे समह के èथायी सदèय हɉगे

ू

;

(ख) वे िजÛहɅ èवाèØय लाभ के Ǿप मɅ अèपताल से छÒटȣ दȣ ग

ु

यी है, लेͩकन

अèथायी Ǿप से कǑठन या मÚयम Įम करने के ͧलए अयोÊय हɇ; और

(ग) पǽष जो

ु

भले हȣ उपरोÈत दो Įेͨणयɉ मɅ नहȣं आते हɉ ͩकÛ तु आम तौर पर

अèवèथ रéते हɇ और इस Įेणी मɅ, केवल हãके Įम के ͧलए उपयÈत माने

ु

गए बÛदȣ, èकÞय[Ǒटक या मलेǐरया èकÞय[Ǒटक मसड़े Ĥदͧश[त करने वाले

ू

ू

ू

बÛदȣ, वजन मɅ लगातार ͬगरावट पाए जाने वाले बÛदȣ, और जो बÛदȣ

रÈतहȣनता से पीͫड़त हɇ, सिàमͧलत हɉगे।

853. अशÈ त समह का उपचार

ू

.- (1) अशÈ त समह के

ू

बिÛदयɉ को उनके सामØय[ के

अनकल कछ हãके

ुू

ु

काय[ Ǒदये जायɅगे और जहां तक संभव हो, उÛहɅ Ǒदन और राǒğ दोनɉ

समय आहार और संĤे¢ण के Ĥयोजन हेत ुएक साथ रखा जायेगा।

(2) ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ ऐसे बिÛदयɉ का एक रिजèटर रखा जायेगा और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

कȧ अन£ा

ु

के ǒबना ͩकसी भी बÛदȣ को इस समह मɅ रखा या

ू

हटाया नहȣं जायेगा और

ͬचͩक×सा अधीनèथ Ùवारा ĤǓतǑदन और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा सÜताह मɅ कम से कम

एक बार उनका परȣ¢ण भी ͩकया जायेगा।

854. भेषज£ के कत[åय और क×य

ृ

.- (1) वाडɟ के खलने पर

ु

, वह बीमारȣ कȧ

ͧशकायत करने वाले ͩकसी बÛदȣ को त× काल देखेगा या देखेगी और यǑद आवæयक हो तो

वह उÛहɅ त× काल अèपताल भेजेगा/भेजेगी, ͩकत

ं

ु यǑद उसे यह अनावæयक लगे तो वह

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के आगमन पर उसके Úयान मɅ इस बात को लाएगा और वह यह भी

देखेगा/देखेगी ͩक बाहर जाने वाले दलɉ के उन बिÛदयɉ को औषͬधयां ͪवतǐरत कȧ जा रहȣ हɉ

िजनकȧ आवæ यकता उÛ हɅ है और ͩफर वह अèपताल का चÈकर लगायेगा/लगायेगी और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 379

Ĥ×येक मरȣज़ से मलाकात करेगा

ु

/करेगी और उसके ͧलए जो भी आवæयक हो वह

करेगा/करेगी और साथ हȣ उसके मामले कȧ िèथǓत या ĤगǓत को ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ

जानकारȣ के ͧलए बेड-हेड Ǒटकट पर ͪववरण अंͩकत करेगा/करेगी।

(2) वह Ĥ× येक सबह

ु

"èवाèØय लाभ" और "ͪवशेष" दलɉ और संĤे¢ण के अधीन रखे गये

बिÛदयɉ का दौरा करेगा/करेगी और देखेगा/देखेगी ͩक उन लोगɉ को औषͬधयां ͪवतǐरत कȧ जा

रहȣ हɇ िजÛहɅ उनकȧ आवæयकता है और यह ͩक उनके ͧलए मंगवाये गये ͪवशेष भोजन, वè ğ,

ǒबèतर इ× याǑद उÛहɅ ĤाÜत हɉ और यǑद ͩकसी बÛदȣ को ͬचͩक×सा Ĥाͬधकारȣ के Ĥाͬधकार के

ǒबना 'èवाèØय लाभ' या 'ͪवशेष' दल से हटा Ǒदया जाता है, तो वह मामले कȧ ǐरपोट[ उसे

करेगा/करेगी।

(3) वह कोठǐरयɉ मɅ ǓनǽÙध समè त बिÛदयɉ का ĤǓतǑदन दौरा करेगा या करेगी, और उसे कȧ

गयी ͩकसी भी ͧशकायत के बारे मɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को सͬचत करेगा

ू

/करेगी।

(4) वह इस बात के ͧलए उƣरदायी होगा/होगी ͩक समè त औषͬधयɉ के मांगपğ सहȣ ढंग से

तैयार ͩकये गये हɇ, ͩक औषध कȧ अलमारȣ को बंद ͩकया गया है और समè त ͪवषैले पदाथ[

को पथक रखा गया है

ृ

्

, वह ͩकसी भी ͧसÙधदोष पǐरचारक को ͩकसी भी उपकरण को

संभालने या ͩकसी भी मादक ġåय को ͪवतǐरत करने कȧ अनमǓत नहȣं देगा

ु

, िजसका दǽपयोग

ु

होने का खतरा हो सकता है, वह अèपताल कȧ आहार पिèतका ͧलखेगा

ु

या ͧलखेगी, बीमारɉ के

ͧलए आहार कȧ वèतओं और èथानीय

ु

Đय कȧ औषͬधयɉ आǑद के ͧलए उͬचत जेल

अͬधकाǐरयɉ को आवæयक मांगपğ देगा/देगी और वह देखेगा या देखेगी ͩक भोजन उͬचत Ǿप

से तैयार ͩकया गया है और बीमार बिÛदयɉ को समय पर ͪवतǐरत ͩकया जाता है।

(5) वह अèपताल के समè त रिजèटरɉ और अÛ य ͪववरͨणयɉ को अÙयतन रखेगा या रखेगी,

समय पर तैयार करेगा/करेगी और माͧसक Ǿप से ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को Ĥèतत

ु

करेगा/करेगी और अèपताल अͧभलेख के ͧलए सामाÛ यत: उƣरदायी होगा/होगी।

(6) वह इस बात के ͧलए उƣरदायी होगा या होगी ͩक सिज[कल उपकरणɉ को अÍछȤ िèथǓत

मɅ रखा जाये और अèपताल मɅ उपयोग के ͧलए जारȣ ͩकये गये वè ğ, ǒबèतर और कंबल

इ× याǑद को सरͯ¢त रखा जाए और साफ

ु

-सफाई कȧ जाए और èटॉक मɅ ͩकसी भी कमी के

बारे मɅ उसके Ùवारा ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को सͬचत ͩकया जायेगा।

ू

(7) वह अèपताल मɅ सफाई åयवèथा और अनशासन बना

ु

ये रखने के ͧलए उƣरदायी होगा या

होगी और यह देखेगा/देखेगी ͩक इसमɅ जेल के समè त Ǔनयमɉ का कठोरता से पालन ͩकया

जाये, अèपताल पǐरचारक अपनी Ôयटȣ

ू

करɅ और यह भी ͩक अèपताल पǐरचारकɉ कȧ ͩकसी

भी कमी या अͬधकता को Ú यान मɅ लाया जाये। जब कोई बÛदȣ गंभीर Ǿप से इतना बीमार

हो ͩक उसे ͪवशेष पǐरचारक कȧ सेवाओं कȧ आवæयकता हो, तो ͬचͩक×सा अधीनèथ ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ का आदेश लेगा, जो इस काय[ के ͧलए ͩकसी ͧसÙधदोष बÛदȣ कȧ सेवा के ͧलए

अधी¢क को आवेदन करेगा।

380 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(8) ͩकसी भी ͧसÙधदोष पǐरचारक को अधी¢क के ͧलͨखत आदेश के ǒबना नहȣं बदला

जायेगा और पǐरचारकɉ के ͧलए चयǓनत ऐसे ͧसÙधदोष बिÛदयɉ के नाम अͧभͧलͨखत ͩकये

जायɅगे और ऐसी Ôयटȣ के तØय Ĥ×ये

ू

क के वƣृ-पğ मɅ Ĥͪवç ट ͩकये जायɅगे।

(9) समè त बÛदȣ, िजनके ͪवमंǑदत होने का संदेह है, उसके Ùवारा ĤǓतǑदन पǐरͯ¢त ͩकये

जायɅगे और उनकȧ मानͧसक दशा कȧ एक ǐरपोट[ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को Ĥè तुत कȧ जायेगी।

(10) वह सामाÛ यत: ͪवͧभÛन परेडɉ मɅ उपिèथत रहेगा या रहेगी और ͩकसी भी बÛदȣ को

इलाज के ͧलए पथक करेगा

ृ

्

/करेगी िजसका आचरण या ढंग यह दͧश[त करे ͩक वह अपने

सामाÛय èवाèØय मɅ नहȣं है और वह बिÛदयɉ के मसड़ɉ और दांतɉ पर

ू

भी ͪवशेष Úयान देगा।

(11) वह यह åयवèथा करेगा या करेगी ͩक आंत संबंधी ͧशकायत के समè त मामलɉ का

उपचार एक पथक वाड[ मɅ ͩकया जा

ृ

्

ये और ऐसे रोͬगयɉ का Ǔनç Đमण ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के

Ǔनरȣ¢ण के ͧलए इस तरह से रखा जाये, ताͩक इससे गजरने वाले अलग

ु

-अलग रोͬगयɉ कȧ

पहचान के बारे मɅ कोई संदेह न रहे, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा परȣ¢ण के पæ चात् वह देखेगा

ͩक ऐसे Ǔनç Đमण उͬचत Ǿप से कȧटाणरǑहत और

ु

Ǔनè ताǐरत ͩकये गये हɇ और जब

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ जेल का दौरा करता है, तो ͬचͩक×सा अधीनèथ उसके साथ उसके दौरे पर

जायेगा और उसके Ùवारा Ǒदये गये बीमारɉ के उपचार या जेल कȧ सफ़ाई के बारे मɅ ͩकसी

भी आदेश का Ú यान रखेगा।

(12) वह जेल मɅ समè त नये बिÛ दयɉ के आगमन पर त× काल सावधानीपव[क

ू

उनका परȣ¢ण

करेगा और Ǔनयमɉ Ùवारा यथा अपेͯ¢त उनके èवाèØय कȧ िèथǓत और घावɉ के Ǔनशान

आǑद सǑहत åयिÈतगत Ǔनशान अͧभͧलͨखत करेगा और यह देखेगा ͩक आवæयक Ĥͪविçटयां

वƣृ-पğɉ पर कȧ गयी हɇ।

(13) वह èवयं का समाधान करेगा ͩक नव Ĥवेͧशत बिÛदयɉ के Ǔनजी वè ğɉ को गोदाम मɅ ले

जाने से पव[ू साफ और कȧटाणरǑहत

ु

ͩकया गया हो।

855. ͩकसी बÛदȣ कȧ म×य पर ĤͩĐया

ृ

ु

.- (1) ͩकसी बÛदȣ कȧ म×य कȧ

ृ

ु

दशा मɅ,

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ मत

ृ

बÛदȣ के शरȣर को देखेगा और, यǑद आवæयक हो तो, उसका

परȣ¢ण करेगा िजससे वह म×य

ृ

ुके तØय और कारण को Ĥमाͨणत करने कȧ िèथǓत मɅ हो

और समय-समय पर राçĚȣय मानवाͬधकार आयोग और राजèथान मानवाͬधकार आयोग के

माग[दश[क ͧसÙधांतɉ के अनसार अÛय अͬधकाǐरयɉ

ु

को सͬचत करने के ͧलए

ू

, त× काल इस

तØय को, जेल अधी¢क को सͬचत करेगा।

ू

(2) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 9) कȧ

धारा 15 Ùवारा यथा अपेͯ¢त उͬचत रिजèटर मɅ Þ यौरे अͧभͧलͨखत करेगा।

856. कारागार मɅ जÛम या म×य का

ृ

ु

रिजè Ěȣकरण.- कारागार अधी¢क, जÛम और

म×य पंजीकरण अͬधǓनयम

ृ

ु

, 1969 (1969 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 18) के अधीन इस

Ĥयोजन के ͧलए ǓनयÈत

ु

èथानीय रिजèĚार को कारागार मɅ जÛम या म×य कȧ सचना

ृ

ु

ू

ͧलͨखत मɅ भेजेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 381

857. अͧभर¢ा मɅ म×य

ृ

ु.- (1) जब ͩकसी सैÛय बÛदȣ कȧ कारागार मɅ म×य हो जाती

ृ

ु

है, तो उसकȧ त×काल ǐरपोट[ उस कमांͫडंग ऑͩफसर को दȣ जायेगी िजसने उसे कारागार मɅ

भेजा था।

(2) जब ͩकसी ͪवदेशी बÛदȣ कȧ कारागार मɅ म×य हो जाती है

ृ

ु

, तो सरकार को आगे संसचना

ू

हेतु िजले के िजला मिजèĚेट और कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को त×काल ǐरपोट[ भेजी

ु

जायेगी और सरकार, दतावास या

ू

समुͬचत Ĥाͬधकारȣ को म×य के बारे मɅ सͬचत करेगी।

ृ

ु

ू

(3) जहां एक मǑहला बÛदȣ कȧ कारागार मɅ म×य हो जाती है और वह अपने पीछे एक

ृ

ु

संतान

छोड़ जाती है, तो त× काल िजले के िजला मिजèĚेट को नोǑटस भेजा जायेगा जो उस संतान

कȧ आगे कȧ देखभाल के ͧलए ऐसी åयवèथा करेगा जो उͬचत समझी जाये।

(4) जहां एक ͧसÙधदोष बÛदȣ कारागार मɅ मर जाता है, तो उसका वारंट, उसकȧ म×य के

ृ

ु

कारण और तारȣख को Ĥमाͨणत करने वाले पçठांकन के साथ उस Ûयायालय को वापस कर

ृ

Ǒदया जायेगा जहां से वह जारȣ ͩकया गया था और जहां कोई ǐरमांड ͩकया गया या

ͪवचाराधीन बÛदȣ कारागार मɅ मर जाता है, तो Ûयायालय या Ûयायालयɉ मɅ िजसमɅ या

िजनमɅ यǑद मतक के

ृ

ͪवǽÙध मामला या मामले लंǒबत हɇ, तुरंत ͧलͨखत मɅ म×य के तØय

ृ

ु

कȧ सचना दȣ जायेगी और इंटरमीͫडएट

ू

कèटडी वारंट भी म×य के कारण के पçठांकन के

ृ

ृ

ु

साथ Ûयायालय को लौटा Ǒदया जायेगा।

858. म×य का

ृ

ु

अͧभͧलͨखत ͩकया जाना.- ͩकसी बÛदȣ कȧ म×य से संबंͬधत

ृ

ु

Ĥͪविçटयां संबंͬधत रिजèटर मɅ, Þ यौरेवार वƣृ-पğ मɅ और अèपताल के अͧभलेख मɅ कȧ

जायɅगी और बÛदȣ कȧ म×य से संबंͬधत

ृ

ु

समè त अͧभलेख कम से कम दस वष[ तक संरͯ¢त

रखे जायɅगे।

859. बिÛदयɉ के शवɉ का Ǔनèतारण.- (1) ͩकसी भी बÛदȣ के शव, िजसमɅ मǑहला

बÛदȣ के साथ रहने वालȣ संतान भी सिàमͧलत है, जो कारागार मɅ या अèपताल या

मनोͬचͩक× सालय मɅ मर जाती है, का Ǔनè तारण Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत से ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(क) अèपताल मɅ शव-परȣ¢ण के पæचात हȣ, शव पǐरजनɉ को, यǑद उपलÞध हɉ,

सɋपा जा सकेगा; और

(ख) इस Ĥयोजन के ͧलए शव 24 घंटे के ͧलए अèपताल के मदा[घर मɅ रखा जा

ु

सकेगा।

(2) यǑद 24 घंटे के भीतर नातेदारɉ या ͧमğɉ के पहंचने कȧ कोई संभावना नहȣं

ु

हो, तो

कारागार अͬधकारȣ Ǔनयमɉ के अनसार शव का

ु

Ǔनè तारण करɅगे और इस åयय का वहन गह

ृ

ͪवभाग Ùवारा ͩकया जायेगा।

(3) ͩकसी शव को नातेदारɉ या ͧमğɉ को इस शत[ के अÚ यधीन सɋपा जायेगा ͩक इसे हटाने

के संबंध मɅ ͩकसी भी Ĥकार का कोई साव[जǓनक Ĥदश[न नहȣं ͩकया जायेगा।

(4) बिÛदयɉ के नातेदार, यǑद गरȣब हɉ, तो बÛदȣ के शव को उसके मल èथान तक ले जाने

ू

या अंǓतम संèकार करने के ͧलए अͬधकतम पांच हजार ǽपये का भगतान ͩकया जा

ु

सकेगा।

382 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

860. जांच मिजèĚेट और पͧलस अͬधकारȣ को सचना

ु

ू

.- (1) कारागार मɅ होने वालȣ

ͩकसी म×य

ृ

ु कȧ, िजसमɅ मǑहला बÛदȣ के साथ रहने वाले बालक सिàमͧलत हɇ, चाहे ͩकसी भी

कारण से हो, सचना

ू

, -

(क) म× य

ृ

ु-समी¢ा करने के ͧलए दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 (1974 का कɅ ġȣय

अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 174 कȧ उप-धारा (4) के अधीन सशÈ त ͩकसी

Ǔनकटतम मिजèĚेट;

(ख) अͬधकǐरता रखने वाले पͧलस

ु

थाने का Ĥभारȣ अͬधकारȣ, िजससे Ĥारंͧभक

अÛ वेषण करना अपेͯ¢त हो; और

(ग) म×य के

ृ

ु

24 घंटे के भीतर राçĚȣय मानवाͬधकार आयोग और राÏय

मानवाͬधकार आयोग,

को भेजी जायेगी।

(2) मत

ृ

बÛदȣ या मǑहला बÛदȣ कȧ मत

ृ

संतान के शव को म×य

ृ

ु-समी¢ा करने वाले अͬधकारȣ

के Ǔनरȣ¢ण और आदेशɉ के ͧलए रखा जायेगा।

861. शव परȣ¢ण परȣ¢ा.- (1) कारागार पǐरसर के भीतर, कारागार अèपतालɉ मɅ, एक

कारागार से दसरे मɅ

ू

या एक कारागार से ͩकसी बाहरȣ अèपताल के अͧभवहन मɅ या ͩकसी

बाहरȣ अèपताल मɅ, बिÛदयɉ या उनके बÍचɉ कȧ होने वालȣ म×य के समè त

ृ

ु

मामलɉ मɅ,

बाहरȣ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा ͪवÙयमान Ǔनयमɉ के अनसार

ु

, राçĚȣय मानवाͬधकार आयोग

या राजèथान मानवाͬधकार आयोग के माग[दश[क ͧसÙधांतɉ के अनसार

ु

शव परȣ¢ण ͩकया

जायेगा।

(2) म×य

ृ

ुकȧ पǐरिèथǓतयɉ पर एक पूण[ ǐरपोट[, सरकार को Ĥèतत करने

ु

हेतु, ǒबना ͩकसी

ͪवलंब के अधी¢क Ùवारा कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को भेजी जायेगी

ु

और पͧलस

ु

तथा

मिजèĚेट Ùवारा बनायी गयी ǐरपोट[, वण[ना×मक रोल, कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का

कɅ ġȣय अͬधǓनयम संÉया 9) कȧ धारा 15 Ùवारा अपेͯ¢त ǐरपोट[ और इस ǐरपोट[ के साथ

गवाहɉ के बयान भी Ĥèतत ͩक

ु

ये जायɅगे।

862. कपड़ɉ और ǒबèतरɉ के ͧलए मांगपğ.- अèपताल उपयोग के ͧलए आवæयक

कपड़ɉ और ǒबèतरɉ कȧ माğा, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनिæचत समय मɅ अधी¢क को

ǐरपोट[ कȧ जायेगी, जो उÛहɅ कारागार महाǓनरȣ¢क Ùवारा अनमोदन

ु

के ͧलए Ĥèतत

ु

कारागार

कपड़ɉ के सामाÛय मांगपğ मɅ यथािèथǓत सिàमͧलत करेगा।

863. अÛय वèतओं के ͧलए मांगपğ

ु

.- आहार, वè ğ और ǒबèतर से ͧभÛ न अÛय

वèतओं के ͧलए

ु

, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ पğ Ùवारा या अपनी ऑड[र बक मɅ Ĥͪविçट Ùवारा

ु

मांगपğ देगा।

864. औषͬधयɉ का èथानीय Đय.- (1) गंभीर बीमारȣ के मामलɉ मɅ और असाधारण

मांगɉ को पण[ करने के ͧलए

ू

, कारागार के ͬचͩक×सा अͬधकाǐरयɉ कȧ ͧसफाǐरशɉ पर कारागार

अधी¢क, नीचे वͨण[तानसार

ु

èथानीय èतर पर औषͬधयां Đय करने के ͧलए अͬधकत है

ृ

:-

(क) कɅ ġȣय या िजला जेल अधी¢क ĤǓतǑदन दो हजार पांच सौ

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 383

(ख) उप या अèथायी जेल का Ĥभारȣ ĤǓतǑदन एक हजार

(2) कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख

ु

औषͬधयɉ कȧ èथानीय Đय के ͧलए पण[ शिÈत का

ू

उपयोग करने के ͧलए सशÈत होगा और ऐसी खरȣद के पǐरणामè वǾप, ͩकसी भी िèथǓत मɅ

औषͬधयɉ का अनावæयक भंडारण नहȣं होगा और यह अधी¢क का उ× तरदाǓय× व होगा ͩक वह

अपने ͪववेक का उͬचत Ǿप से उपयोग करे और åयय को åयविèथत रखे।

(3) अधी¢क औषͬधयɉ पर होने वाले å यय को कम करने के ͧलए जेनेǐरक दवाओं कȧ खरȣद

पर भी जोर देगɅ और उÛ हɅ जेल कȧ औषͬधयɉ कȧ आवæयकता को पण[ करने के ͧलए

ू

सरकार

Ĥद× त औषͬधयɉ को अͧभĤाÜत करने के ͧलए िजले के मÉय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ से संपक[

ु

करने के ͧलये भी अनदेͧशत

ु

ͩकया जायेगा।

865. औषͬधयɉ कȧ आपǓत[

ू

के ͧलए मांगपğ रखना.- (1) कारागार मɅ ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ औषͬधयɉ कȧ आपǓत[

ू

के ͧलए आवæयक मांगपğ, कारागार अधी¢क के माÚयम से

अनमोǑदत फमɟ और समय

ु

-समय पर ͪवǓनǑद[ç ट अÛय İोतɉ को भेजेगा, िजस पर कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख

ु

को इसकȧ सचना

ू

सǑहत अधी¢क Ùवारा ĤǓतहèता¢ǐरत ͩकया जायेगा

और ऐसा मांगपğ एक वष[ के ͧलए आवæयकताओं का उͬचत Ǔनधा[रण होगा और आपǓत[

ू

ĤाÜत करने के ͧलए पया[Üत समय देते हये

ु

अनमोǑदत फम[ तक

ु

अͬĒम हȣ पहंच जायेगा।

ु

(2) मांगपğ इस Ĥकार तैयार ͩकये जायɅगे ͩक èथानीय बाजार से औषͬधयɉ कȧ खरȣद को

Ûयनतम सीमा तक सीͧमत ͩकया जा सके

ू

और औषͬधयɉ के अनावæयक भंडारण से बचा जा

सके और जहां भी आवæयक हो, परक मांगपğ अĒेͪषत ͩकए जायɅगे।

ू

(3) समè त मामलɉ मɅ, मांगी गई औषͬधयɉ कȧ ĤािÜत तक मामले मɅ Ĥयास ͩकया जायेगा

और ͪवलंब के मामले मɅ, उͬचत कार[वाई के ͧलए मामला कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

ǐरपोट[ ͩकया जायेगा।

866. कारागार अधी¢कɉ Ùवारा èटॉक स×यापन.- (1) कारागार अधी¢क वाͪष[क Ǿप

से जनवरȣ के Ĥथम सÜताह मɅ कारागार अèपतालɉ मɅ औषͬधयɉ, उपकरणɉ और उपèकरɉ के

èटॉक का स×यापन करɅगे।

(2) वे कारागार अèपतालɉ मɅ औषͬधयɉ और ͬचͩक×सा उपकरणɉ कȧ èटॉक कȧ औचक जांच

भी करɅगे और èटॉक बक मɅ द

ु

ͧश[त वाèतͪवक वजन और माğा के मÚ य समè त ͧभÛ नताओं

कȧ ǐरपोट[ कारागार महाǓनरȣ¢क को कȧ जायेगी।

(3) कारागार उप महाǓनरȣ¢क (रɅज) Ùवारा इन भंडारɉ का वाͪष[क èटॉक स×यापन भी ͩकया

जायेगा।

867. पǐरचारकɉ कȧ ǓनयिÈत और नͧसɍग अद[ͧल

ु

यɉ का Ĥͧश¢ण.- (1) बीमार बÛदȣ

कȧ देखभाल के Ĥयोजन के ͧलए अÍछे आचरण वाले और लंबी सजा काट रहे कछ ͧशͯ¢त

ु

ͧसÙधदोष ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के परामश[ से अधी¢कɉ Ùवारा चयǓन त ͩकये जायɅगे और

नͧसɍग अद[ͧल यɉ के Ǿप मɅ Ĥͧशͯ¢त ͩकये जायɅगे।

(2) उनके Ĥͧश¢ण के ͧलए एक संͯ¢Üत पाÓयͪववरण, ऐसा Ĥͧश¢ण आयोिजत करने के

ͧलए ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा तैयार ͩकया जायेगा।

384 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) नͧसɍग अद[लȣ के Ǿप मɅ Ǔनयोिजत ͧसÙधदोषɉ कȧ संÉया सामाÛ यत: Ĥ×येक दस रोͬगयɉ

पर एक के अनपात मɅ होगी और महामारȣ और अÛय आपात के समय मɅ यह अनपात

ु

ु

बढ़ाया जा सकेगा और बहत गंभीर मामलɉ या ǒबèतर पर

ु

रहने वाले रोͬगयɉ के ͧलए ͪवशेष

अद[लȣ अन£ात ͩकये

ु

जा सकɅ गे।

(4) ͧसÙधदोष नͧसɍग अद[लȣ, जो अपने कत[åयɉ को संतोषजनक पालन करते हɇ, को ͧसÙधदोष

राǒğ चौकȧदार के ͧलए ͪवǑहत दर और मापमान के समान अǓतǐरÈत छट और दैǓनक वेतन

ू

अन£ात ͩकया

ु

जायेगा।

868. अèपताल मɅ सेवकɉ कȧ ǓनयिÈत

ु

.- अधी¢क अèपताल मɅ सेवा करने के कत[åयɉ

का पालन करने के ͧलए पया[Üत संÉया मɅ ͧसÙधदोषɉ का ͪववरण देगा। ऐसे ͧसÙधदोष

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के आदेश के अधीन काम करɅगे। केवल लंबी सजा काट रहे और अÍछे

आचरण वाले बिÛदयɉ को हȣ ऐसे कत[åयɉ के ͧलए भेजा जायेगा।

869. Ĥवेश पर बिÛ दयɉ का टȣकाकरण.- (1) कारागार मɅ Ĥवेश ͩकये गये Ĥ×येक बÛदȣ

को Ĥवेश पर या उसके पæचात यथाशÈयशीē

्

, टȣका लगाया जायेगा, जब तक ͩक, -

(क) वह चेचक के ͪवǽÙध सरͯ¢त होने का èपçट Ĥमाण Ǒदखाता

ु

या Ǒदखाती है,

उसे या तो पव[ मɅ

ू

चेचक हआ हो

ु

या पव[ टȣकाकरण कराया हो।

ू

(ख) वह ऐसा दंड भोग रहा या रहȣ है, िजसमɅ उसे एक महȣने से अनͬधक ͩकसी

अवͬध के ͧलए कारागार मɅ ǓनǽÙध ͩकया गया है।

(2) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ अपने ͪववेकाͬधकार से उन मामलɉ मɅ टȣकाकरण या पनः टȣकाकरण

ु

से छट दे स

ू

केगा िजÛहɅ वह अवांछनीय या अनावæयक समझे।

(3) कारागार मɅ Ĥͪवç ट होने वाले Ĥ×येक बÛदȣ, को Ĥवेश पर या उसके त× पæ चात् कोरोना

और टाइफाइड का टȣका लगाया जायेगा। अÛय Ǔनवारक टȣके जैसे कोरोना और हैजा जब भी

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कारागार के बिÛ दयɉ कȧ संÉ या के èवाèØय के Ǒहत मɅ आवæयक समझे,

के ͪवǽÙध Ǒदये जायɅगे।

870. टȣकाकरण रिजèटर.- एक टȣकाकरण रिजèटर रखा जायेगा और िजनका

टȣकाकरण ͩकया गया है, उनकȧ ͪवͧशिçटयां इसमɅ Ĥͪवç ट कȧ जायɅगी। जब ͪपछले टȣकाकरण

या चेचक कȧ ͪपछलȣ घटना से उ×पÛन ĤǓतर¢ा ͪवफलता के ͧलए िजàमेदार नहȣं है, तो

Ĥचालन दोहराया जायेगा और Ĥचालन को ͪवफल करने के समè त Ĥयास अधी¢क के सं£ान

मɅ लाये जायɅगे।

871. èटाफ के सदèयɉ का ͬचͩक×सीय परȣ¢ण.- èटाफ के सदèयɉ का ͬचͩक×सीय

परȣ¢ण कारागार अधी¢क के परामश[ से वष[ मɅ कम से कम एक बार ͩकया जा सकेगा और

ऐसे ͬचͩक ×सीय परȣ¢ण कȧ ǐरपोट[ अधी¢क के काया[लय मɅ रखी जायेगी।

872. ͬचरकाͧलक संĐामक रोग से पीͫड़त बÛदȣ.- (1) जब कोई ͧसÙधदोष बÛदȣ या

ͪवचाराधीन बÛदȣ या ͧसͪवल बÛदȣ ͩकसी ͬचरकाͧलक संĐामक रोग से पीͫड़त पाया जाता है,

तो जेल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इस तØय को उनके वƣृ-पğ पर अͧभͧलͨखत करेगा, और इसी

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 385

Ĥकार अपनी राय भी ͩक Èया उस बÛदȣ को उन लोगɉ से पथक रख

ृ

्

ना आवæयक है जो

è वè थ है, अͧभͧलͨखत करेगा।

(2) जब संĐामक रोग से पीͫड़त बिÛ दयɉ को जेल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के ͧलͨखत आदेश के

अनसार एक

ु

कोठरȣ मɅ ǓनǽÙध करने का आदेश Ǒदया गया हो, तो इस बात का Úयान रखा

जायेगा ͩक ऐसा कारावास एकांत कारावास न हो; बÛदȣ अÛय बिÛ दयɉ को देख सके और

उनसे बात कर सके ͩकत

ं

ु उÛहɅ पथक

ृ

्रखा जायेगा; ͩकसी संĐामक बÛदȣ Ùवारा अͬधकत

ृ

ͩकसी भी कोठरȣ या अÛय भवन को ͩकसी अÛय Ĥयोजन के ͧलए उपयोग करने से पव[ पण[

ू

ू

Ǿप से कȧटाणरǑहत ͩकया जायेगा

ु

, दȣवार को खरच कर साफ ͩकया जायेगा

ु

और सफेदȣ कȧ

जायेगी; और उपरोÈत बिÛ दयɉ Ùवारा उपयोग ͩकये गये वè ğ और ǒबèतर को कभी भी दोबारा

जारȣ नहȣं ͩकया जायेगा बिãक जलाया जायेगा।

अÚयाय 37

आपात िèथǓतयां

873. ͩकसी आपात आधार पर संभालȣ जाने वालȣ िèथǓतयां.- Ǔनàनͧलͨखत िèथǓतयɉ

को आपात के Ǿप मɅ संभाला जायेगा, अथा[त्:-

(क) कारागार से Ǔनकल भागना;

(ख) ͪवġोह;

(ग) दंगे या दल यÙध

ु

;

(घ) हड़तालɅ;

(ङ) भख हड़तालɅ

ू

(åयिÈतगत या सामǑहक

ू

);

(च) हमला;

(छ) आ×मह×या;

(ज) दघ[टनाएं

ु

;

(झ)आग;

(ञ) महामारȣ;

(ट) खाÙय ͪवषाÈतता;

(ठ) अǓतभीड़;

(ड) जल आपत[ू, ͪवÙयत Ĥकाश åयवèथा

ु

, और अÛय आवæयक कारागार सेवाएं जैसे

è वÍ छता और पाइपलाइन कȧ ͪवफलता;

(ढ) भोजन या कÍचे माल कȧ आपǓत[

ू

न होने से कारागार कȧ Ǒदनचया[ मɅ

åयवधान;

(ण) बाढ़;

(त) भकंप

ू

;

(थ) आतंकवादȣ हमला;

(द) बम ͪवèफोट;

386 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ध) शğ राçĚ Ùवारा यÙध या बमबा

ु

ु

रȣ;

(न) रासायǓनक, परमाणु, या, यथािèथǓत, जैͪवक आपदाएं; और

(प) कोई अÛय मानव Ǔनͧम[त या ĤाकǓतक आपदाएं

ृ

।

874. आपात िèथǓतयɉ को रोकने और Ǔनयंǒğत करने के उपाय.- अधी¢क का यह

उ× तरदाǓय× व है ͩक वह आपात िèथǓतयɉ को रोकने और Ǔनयंǒğत करने के ͧलए पया[Üत

अÚयुपाय करे। अÚयुपायɉ मɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हो सकɅ गे, अथा[त्:-

(क) कारागार कȧ पǐरधीय दȣवार के पǐर¢ेğ कȧ सीमा से बाहर के ¢ेğ का

सीमांकन;

(ख) पया[Üत र¢ा और सर¢ा

ु

अÚयुपाय और काͧलक Ǔनरȣ¢ण;

(ग) गहन खोज कȧ Ĥणालȣ;

(घ) कारागार भवन और पǐरसर का उͬचत रखरखाव;

(ङ) औज़ारɉ और उपèकर कȧ उͬचत अͧभर¢ा;

(च) बिÛ दयɉ के आने जाने पर उͬचत Ǔनयंğण;

(छ) उन बिÛ दयɉ का समय पर पथÈ क

ृ

रण जो उकसाने वाले हɇ, या बरे चǐरğ वाले

ु

हɇ और कारागार अनशासन के ͧलए संभाͪवत जोͨखम हɇ

ु

;

(ज) समè त अनशासन समèयाओं का ×वǐरत और सशÈत

ु

ͩकत

ं

ु ͪवचारशील Ĥबंधन;

(झ)बिÛ दयɉ कȧ देखभाल और कãयाणकारȣ आवæयकताओं को देखना;

(ञ) अÍछे अनशासन कȧ

ु

Ĥणालȣ;

(ट) संयंğ और उपè कर का सावधानीपव[क

ू

Ĥबंधन;

(ठ) संयंğ और उपकरण आपात संचालन का काͧलक Ǔनरȣ¢ण;

(ड) दघ[टना Ǔनवारक उपाय

ु

;

(ढ) अिÊन Ǔनवारक उपाय;

(ण) समè त संवेदनशील ǒबंदओं पर अिÊनशम

ु

न उपकरण;

(त) अÍछा पया[वरण और संèथागत èवÍछता और साफ-सफाई;

(थ) नये Ĥͪवç ट बिÛ दयɉ के ͧलए È वारंटȣन कȧ उͬचत ĤͩĐया;

(द) संĐामक रोगɉ से पीͫड़त बिÛ दयɉ का पथृÈ करण;

(ध) खाÙय वèतओं

ु

का उͬचत भंडारण और Ǔनरȣ¢ण;

(न) रसोई और कɇ टȣन संचालन, भोजन और खाÙय पदाथɟ कȧ सेवा मɅ अपेͯ¢त

Ûयनतम मानकɉ का पालन

ू

;

(प) पेड़ɉ पर चढ़कर बिÛ दयɉ के Ǔनकलने भागने को रोकने के ͧलए पेड़ɉ पर

कांटेदार तार लगाना;

(फ) जल भंडारण, ǒबजलȣ संयंğ और आपात Ĥकाश के ͧलए अǓतǐरÈत åयवèथा;

(ब) भवनɉ मɅ समè त जल Ǔनकासी और पानी के पाइपɉ को Ǔछ पाना; और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 387

(भ) आपात िèथǓतयɉ मɅ बल Ĥयोग करने के ͧलए अपने अधीनèथ कारागार

अͬधकाǐरयɉ को ऐसी शिÈतयां Ĥ× यायोिजत करना, जैसी ͩक पͧलस को दȣ

ु

गयी हɇ।

875. आपात िèथǓत के ͧलए उपè कर.- (1) Ĥ×येक कारागार ͪवͧभÛन Ĥकार कȧ

आपात िèथǓतयɉ से Ǔनपटने के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत से उͬचत Ǿप से सिÏ जत होगा, अथा[त्:-

(क) अिÊनशमन उपè कर;

(ख) ͪवÙयत टॉच[

ु

, गैस लाइट, केरोͧसन लɇप और आयल टॉच[ जैसी आपात Ĥकाश

åयवèथाएं;

(ग) सच[ लाइट;

(घ) èटȣल हेलमेट;

(ङ) बɅत;

(च) आंस गैस उप

ू

è कर;

(छ) पानी कȧ नलȣ;

(ज) टेलȣफोन, अंतर-संचार, वॉकȧ-टॉकȧ Ĥणालȣ, मेगा फोन;

(झ)हͬथयार और गोला-बाǾद;

(ञ) सीǑढ़यां, कãहा

ु

ड़ ि◌यां, चाकू, रिèसयां, जंजीरɅ, हथकͫड़यां, अलाम[ और सायरन;

(ट) Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा ͩकट; और

(ठ) वीͫडयो कैमरा या ͫडिजटल कैमरा या फोटोĒाफȧ के ͧलए कोई अÛय

इलेÈĚॉǓनक उपè कर या उपय[È त

ु

ͩकसी भी आपात पर ि◌िèथǓत से Ǔनपटने

के ͧलए उपयÈत आधǓनक उप

ु

ु

è कर।

(2) राÏय सरकार समय-समय पर उपè करɉ कȧ सची

ू

के पनरȣ¢

ु

ण के ͧलए राÏय आपदा

Ĥबंधन बल (एसडीआरएफ) या राçĚȣय आपदा Ĥबंधन बल (एनडीआरएफ) या Ǔनदेशक,

ͬचͩक×सा एवं èवाèØय से परामश[ कर सकेगी।

(3) अधी¢क उपय[È त

ु

सचीबÙध वèतओं

ू

ु

के Đय के ͧलए कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख कȧ

ु

आवæयक मंजरȣ

ू

अͧभĤाÜत करेगा।

(4) यह सǓनिæचत करना

ु

कारागार अधी¢क का उ× तरदाǓय× व होगा ͩक ये समè त उपè कर

आपात पǐरिèथǓतयɉ मɅ उपयोग के ͧलए हमेशा अÍछȤ िèथǓत मɅ रखे जायɅ।

876. आपात िèथǓतयɉ के ͧलए तैयाǐरयां.- (1) संèथाएं, जहां खतरनाक बÛदȣ रखे

जाते हɇ, या जहां ͩकसी भी Ĥकार कȧ गंभीर गड़बड़ी कȧ संभावना हो, समè त Ĥकार से

सिÏ जत कȧ जानी चाǑहए। ऐसी संèथाओं मɅ सर¢ा åयवèथा

ु

एं भी बहत चाक चौबंद

ु

हɉगी।

(2) Ĥ×येक जेल एक ǐरजव[ गाड[ कȧ åयवèथा करेगा, इस दèते मɅ चालȣस वष[ से कम आयु

के काͧम[क सिàमͧलत हɉगे; इस दèते के काͧम[कɉ को ͪवͧभÛन आपात पǐरिèथǓतयɉ या

अĤ×याͧशत िèथǓतयɉ से Ǔनपटने के ͧलए ͪवशेष Ĥͧश¢ण Ǒदया जायेगा और दèते को उͬचत

Ǿप से सिÏ जत और कार[वाई के ͧलए तैयार रखा जायेगा।

388 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) आपात िèथǓतयɉ से Ǔनपटने के ͧलए Ǔनयत अंतराल पर अßयास आयोिजत ͩकये जायɅगे

और ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ एक ǐरपोट[ कारागार महाǓनरȣ¢क को Ĥèतत कȧ

ु

जायेगी।

877. आपात िèथǓत से Ǔनपटने के ͧलए सामाÛय अनदेश

ु

.- आपात िèथǓतयɉ से

Ǔनपटने के ͧलए सामाÛय अनुदेशɉ का पालन ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(क) घायलɉ को त×काल Ĥाथͧमक सहायता देना;

(ख) Ĥभाͪवत ¢ेğ मɅ Ĥवेश को ĤǓतͪषÙध करना;

(ग) अÛय ¢ेğɉ मɅ समè या फैलने पर उसका मकाबला करने के ͧलए

ु

त×काल

कार[वाई;

(घ) समè त संबंͬधत Ĥाͬधकाǐरयɉ को ×वǐरत सचना

ू

;

(ङ) संबंͬधत Ĥाͬधकाǐरयɉ को सहायता के ͧलए, यǑद आवæयक हो, ǐरपोट[ करना;

(च) यǑद समèया उ×पÛन होने के समय अधी¢क कारागार मɅ उपिèथत नहȣं है,

तो ऐसी आपात िèथǓत कȧ सचना

ू

ͧमलते हȣ वह यथाशीē वहां पहंचेगा और

ु

उसे Ǔनयंǒğत करने के ͧलए उͬचत उपाय करेगा;

(छ) Ǔनयंğण उपायɉ, जैसे हथकड़ी लगाना, बिÛदयɉ को बंद करना, उपġͪवयɉ को

पथक कर

ृ

्

ना और भीड़ को Ǔततर-ǒबतर करने का उपयोग करना;

(ज) िèथǓत कȧ आवæयकताओं के अनसार समè त

ु

सर¢ा उपायɉ को कड़ा करना

ु

;

(झ) आपात िèथǓत से Ĥभावी ढंग से Ǔनपटने के ͧलए हर संभव सहायता जटाना

ु

;

और

(ञ) िजला कलÈटर, पͧलस और

ु

अिÊनशमन से समè त आवæयक सहायता

अͧभĤाÜत करना।

878. कारागार तोड़ने और Ǔनकल भागने पर अलाम[.- (1) कारागार तोड़ने या Ǔनकल

भागने के Ĥयास के मामले मɅ ͩकसी बÛदȣ या बिÛदयɉ के समह के

ू

ͪवǽÙध हͬथयारɉ के

उपयोग को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत Ǔनयम हɉगे, अथा[त्:-

(क) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ, ͩकसी बÛ दȣ के Ǔनकल भागने या Ǔनकल

भागने के Ĥयास के ͪवǽÙध आÊनेयाèğ या ͩकसी अÛय हͬथयार का उपयोग

कर सकेगा, परंतु ऐसे अͬधकारȣ के पास ͪवæवास करने का उͬचत आधार

होगा ͩक वह ऐसे Ǔनकल भागने को अÛयथा नहȣं रोक सकेगा या सकेगी;

(ख) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ ͩकसी भी बÛदȣ पर, जो ͩकसी संयÈ त

ु

ͪवġोह या कारागार के बाहरȣ दरवाजे या बंद दȣवार को बलपव[क या तोड़कर

ू

खोलने के Ĥयास मɅ लगा हआ हो

ु

, ͩकसी आÊ नेयाè ğ या ͩकसी अÛ य

हͬथयार का उपयोग कर सकेगा और ऐसे हͬथयार का उपयोग Ǔनरंतर तब

तक कर सकेगा जब तक ऐसा संयÈ त

ु

ͪवġोह या Ĥयास ͪवफल न हो जाये;

(ग) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ, कारागार के ͩकसी भी अͬधकारȣ या अÛय

åयिÈत पर हमला करने वाले या Ǒहंसा का Ĥयोग करने वाले ͩकसी भी बÛदȣ

के ͪवǽÙध आÊनेयाèğ या ͩकसी अÛय हͬथयार का उपयोग कर सकेगा,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 389

परंतु ऐसे अͬधकारȣ के पास यह ͪवæवास करने के ͧलए उͬचत आधार हो ͩक

कारागार के अͬधकारȣ या अÛय åयिÈत के जीवन या शरȣर को खतरा है या

उसे अÛय गंभीर ¢Ǔत होने कȧ संभावना है;

(घ) ͩकसी बÛदȣ के ͪवǽÙध आÊनेयाèğɉ का उपयोग करने से पव[ू कारागार

अͬधकारȣ बÛदȣ को चेतावनी देगा या देगी ͩक वह उस पर गोलȣ चलाने

वाला या वालȣ है;

(ङ) कारागार का कोई भी अͬधकारȣ अपने वǐरçठ अͬधकारȣ कȧ उपिèथǓत मɅ,

कारागार तोडने या Ǔनकल भागने के Ĥयास के मामले मɅ ͩकसी बÛदȣ के

ͪवǽÙध ͩकसी भी Ĥकार के हͬथयार का उपयोग, ऐसे वǐरçठ अͬधकारȣ के

आदेश के अधीन को छोड़कर, नहȣं करेगा;

(च) Ĥ×येक कारागार मɅ एक पव[ू-åयविèथत ͧसÊनल होगा िजसे 'अलाम[' नाम से

जाना जायेगा, िजसके माÚयम से कारागार के समè त अͬधकाǐरयɉ और

पͧलस को ͩकसी भी ͪवġोह

ु

, Ǔनकल भागने या अÛय अͪĤय घटना कȧ

जानकारȣ दȣ जा सकेगी; और

(छ) कारागार तोड़ने, Ǔनकल भागने या कारागार मɅ अÛय अͪĤय घटना होने के

समय Ôयटȣ पर

ू

उपिèथत कारागार अͬधकारȣ, कारागार के समè त

अͬधकाǐरयɉ और पͧलस बल को चेतावनी देने के ͧलए बार

ु

-बार सीटȣ

बजायेगा।

(2) यह अलाम[ एक Ǔनयम के Ǿप मɅ उस अͬधकारȣ Ùवारा Ĥारà भ ͩकया जायेगा िजसका

Ú यान सबसे पहले घǑटत ͩकसी घटना कȧ ओर जाता है, ͩफर आसपास के समè त अÛय

अͬधकाǐरयɉ Ùवारा इसे आगे बढ़ाया जायेगा और त×पæ चात् मÉय गेट पर इस

ु

Ĥयोजन के

ͧलए उपलÞ ध करवाया गया सायरन तेजी से और लगातार बजता रहेगा। उपय[È त

ु

मɅ कोई भी

ͪवचलन, कत[å य मɅ लापरवाहȣ और कदाचार माना जायेगा।

879. अधी¢क सǑहत कारागार अͬधकाǐरयɉ को सͬचत ͩकया

ू

जाना.- (1) िजस èथान

से अलाम[ बजना चाल हआ

ू

ु

उस èथान पर Ôयटȣ पर

ू

उपè थ ि◌त हेड वाड[र या वाड[र, ͩकसी

अÛय वाड[र या ͩकसी भरोसेमंद ͧसÙधदोष अͬधकारȣ को मÉय गेट पर शीēता से भेजेगा या

ु

ऐसी जानकारȣ, जो वह घटना के èवǾप, उसके घǑटत होने या घǑटत करने वाले के बारे मɅ

जानता हो, देने के ͧलए वॉकȧ-टॉकȧ या इसी Ĥकार के इलेÈĚॉǓनक गैजेट का उपयोग जेलर

या अÛय Ĥभारȣ अͬधकारȣ को तदनसार कार[वाई का

ु

Ǔनदेश देने मɅ स¢म बनाने के ͧलए

करेगा।

ǑटÜ पण: उदाहरण के ͧलए, ͩकसी भी Ǔनकल भागने कȧ िèथǓत मɅ, बÛदȣ का नाम, वह èथान

जहां उसे आͨखरȣ बार देखा गया था।

(2) कारागार या पǐरसर का वह भाग जहां से वह गायब हो गया या गयी है और वह Ǒदशा

िजस ओर वह संभाå यत: गया/गयी हो, कमान अͬधकारȣ को इसके दमन के ͧलए सबसे

390 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

Ĥभावी तरȣके से अपना बल भेजने मɅ स¢म करेगा। Èलोज सͩक[ ट कैमरे के फटेज को मह×व

ु

Ǒदया जायेगा और उसके तदनसार काय[ ͩकया जायेगा।

ु

(3) अलाम[ के समय पर अधी¢क, यǑद कारागार मɅ उपिèथत नहȣं हो तो उसे, संसचना

ू

के

यथोͬचत माÚयम का उपयोग करके, घटना के बारे मɅ सͬचत ͩकया जायेगा।

ू

880. उपġव कȧ सचना पͧलस को

ू

ु

Ǒदया जाना.- उपġव कȧ सचना टेलȣफोन या ͩकसी

ू

अÛय उपयÈत माÚयम से

ु

त× काल पͧलस को

ु

दȣ जायेगी िजससे ͩक उपलÞध पͧलस बल

ु

उपġव पर Ǔनयंğण मɅ सहायता के ͧलए कारागार तक पहंच सके

ु

और अधी¢क, पͧलस

ु

अधी¢क/आयÈत के साथ ͧमलकर

ु

ͩकसी ͪवġोह कȧ िèथǓत मɅ ठोस काय[ योजना के ͧलए

ऐसी åयवèथाएं करɅगे जो उͬचत Ĥतीत हɉ।

881. कारागार के भीतर बिÛदयɉ को वाड[र Ùवारा बंद ͩकया जाना.- अलाम[ बजने पर,

बाéय दलɉ के Ĥभारȣ वाड[र अपने बिÛदयɉ को एकǒğत करɅगे, उÛहɅ पव[ू-åयविèथत èथान पर

ले जायɅगे न ͩक मÉय गेट के

ु

ǒबã कुल आसपास के ¢ेğ मɅ, और उÛहɅ वहां पंिÈत मɅ

बैठायɅगे। ऐसे बिÛदयɉ को उपिèथत वǐरçठ अͬधकारȣ के आदेश के ǒबना जेल मɅ तब तक

नहȣं भेजा जायेगा जब तक उपġव कम न हो जाये, जेल के भीतर के समè त बिÛदयɉ को,

ͧसवाय ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ को छोड़कर Ǔनकटतम और सबसे सͪवधाजनक वाड[

ु

, काय[शाला

या अÛय भवन मɅ बंद ͩकया जायेगा, ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ को दȣवारɉ कȧ सर¢ा करने

ु

,

बैरक के बाहर गæत करने या ऐसे अÛय कायɟ के ͧलए Ǔनयोिजत ͩकया जा सकेगा जैसा उÛहɅ

Ǔनदेͧशत ͩकया जाये और अÛय ͧसÙधदोष अͬधकारȣ जो बिÛदयɉ के साथ बंद हɇ, उनसे उस

भवन मɅ åयवèथा बनाये रखने कȧ अपे¢ा कȧ जायेगी िजसमɅ वे पǐरǽÙध हɇ।

882. कारागार अͬधकाǐरयɉ का सशèğ और मÉय गेट

ु

पर तैनात रहना.- अलाम[

सनने पर

ु

Ĥ×येक कारागार अͬधकारȣ, चाहे वह वदȹ मɅ हो या नहȣं, त× काल शèğागार कȧ ओर

अĒसर होगा, सशè ğ होगा/होगी, मÉय गेट

ु

कȧ ओर बढ़ेगा और उपिèथत वǐरçठ अͬधकाǐरयɉ

के आदेशɉ के अधीन कार[वाई करेगा और पǽषɉ के दो दèतɉ

ु

(ǐरजव[ गाड[ से नहȣं) को दȣवारɉ

पर चढ़◌़ कर ͩकÛहȣ भी बिÛदयɉ के Ĥयास को रोकने कȧ ͸िçट से दȣवारɉ के बाहर जेल के

बाड़े के ͪवपरȣत कोणɉ पर भेजा जायेगा।

883. ǐरजव[ गाड[ का पण[ Ǿप

ू

से सशèğ होना.- (1) कारागार का ǐरजव[ गाड[ èवयं

को सशè ğ करेगा और यǑद आवæयक हो, तो बाहरȣ गेट और मÉय पǐर

ु

धीय दȣवार कȧ सर¢ा

ु

मɅ गेट संतरȣ कȧ सहायता करेगा।

(2) बिÛदयɉ कȧ गǓतͪवͬधयɉ पर Ǔनगरानी रखने के ͧलए मÉय गेट कȧ छत पर एक वाड[र

ु

भी ǓनयÈ त

ु

ͩकया जायेगा और जब तक बÛ दȣ वाèतव मɅ मÉय गेट

ु

कȧ ओर Ĥहार कȧ

चेतावनी न दɅ, तब तक उपलÞध शेष बल डंडɉ से लैस होकर जेल मɅ Ĥवेश करेगा और उपġव

èथल कȧ ओर बढ़ेगा। ͩकत

ं

ु यǑद बÛदȣ मÉय गेट

ु

कȧ ओर Ĥहार कȧ चेतावनी दे रहे हɇ, तो

उसका बचाव तब तक ͩकया जाये जब तक ͩक गाड[ बिÛदयɉ को वापस कारागार के अÛ दर

खदेड़ने के ͧलए पया[Üत Ǿप से मजबत

ू

न हɉ, उस समय, वॉच टावर मɅ तैनात गाड[ तैयार

रहेगा और िèथǓत को संभालने कȧ िèथǓत मɅ तैयार रहेगा और Ǔनकल भागना, यǑद कोई हो,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 391

तो उसे रोकेगा और वॉच टावर का गाड[ वॉकȧ-टॉकȧ के माÚयम से समè त संबंͬधतɉ को

सͬचत करेगा।

ू

884. उपġव के दमन के दौरान पालन कȧ जाने वालȣ ĤͩĐया.- (1) यǑद यह जेल के

भीतर बलवे या उपġव का मामला है, तो उसे दबाने के ͧलए, ǐरजव[ गाड[ अपने लोगɉ का

नेत×व

ृ

करेगा, तथाͪप ऐसा कदम उठाने से पव[ू, वह मÉय गेट

ु

कȧ छत पर संतरȣ से जांच

करके èवयं का यह समाधान करेगा ͩक भीतरȣ गेट बिÛदयɉ से मÈत है और ͩफर वह अपने

ु

आदͧमयɉ को Ùवारɉ के मÚ य से दोहरȣ पंिÈत मɅ ले जायेगा, ͩफर बाहरȣ गेट बंद कर Ǒदया

जायेगा और भीतरȣ गेट खोल Ǒदया जायेगा, और गाड[ पǐरिèथǓतयɉ कȧ आवæयकता के

अनसार काय[ करने के ͧलए जेल मɅ चला जायेगा।

ु

(2) जब गाड[ कारगार मɅ Ĥवेश करेगा तो मल सीटȣ को छोड़कर बाकȧ समè त

ू

सीǑटयां बजना

बंद हो जायɅगी, जो उपġव के èथान को इंͬगत करेगी और जो गाड[ के मौके पर पहंचने पर

ु

बंद हो जायेगी, उपġव वाले è थान पर पहंचने पर

ु

जैसा कमान अͬधकारȣ ͪवǓनæ चय करे, गाड[

डंडɉ या आंस गैस

ू

, यǑद उपलÞध हो, का Ĥयोग करके उसे शांत करने के ͧलए आगे बढ़ेगा,

जैसा ͩक Ĥारंͧभक कार[वाई, Ǔनकल भागने के ͩकसी भी Ĥयास को रोकने के ͧलए, दंगाइयɉ

को अÛय बिÛदयɉ से पथक

ृ

्करने के ͧलए और ͩकसी भी कारागार अͬधकारȣ को, जो खतरे मɅ

हो, बचाने के ͧलए Ǔनदेͧशत कȧ जायेगी; यǑद उपġव के साथ ͩकसी कारागार अͬधकारȣ पर

हमला या Ǔनकल भागने का संयÈत Ĥयास होता है

ु

, तो कमान अͬधकारȣ बिÛदयɉ को

चेतावनी देगा ͩक यǑद वे समप[ण नहȣं करɅगे तो उन पर गोलȣ चला दȣ जायेगी; यǑद

पǐरिèथǓतयां अनमǓत दɅ

ु

, तो यह चेतावनी तीन बार दोहराई जायेगी; यǑद बÛदȣ समप[ण नहȣं

करते हɇ या उपġव या अशांǓत को शांत नहȣं ͩकया जा सके, तो कमान अͬधकारȣ ǐरजव[ गाड[

को बला

ु

सकेगा और इन बिÛदयɉ पर गोͧलयां चला सकेगा; और जैसे हȣ बÛदȣ ĤǓतरोध

करना बंद कर दɅ या समप[ण कर दɅ तो वह गोलȣबारȣ बंद कर देगा और समè त पǐरिèथǓतयɉ

मɅ केवल आवæयक Ûयनतम बल का

ू

Ĥयोग ͩकया जायेगा।

ǑटÜ पण: Ĥभारȣ अͬधकारȣ को इस बात पर सावधान रहना चाǑहए ͩक वह अपने लोगɉ को

पंिÈत मɅ एक साथ रखे और उÛहɅ बिÛदयɉ से 50 फȧट से अनͬधक तक पास जाने

हेत अन£ेय नहȣं करना चाǑहए

ु

ु

, जहां से वह दंगाइयɉ से Ǔनपटने के ͧलए सबसे

अÍछȤ िèथǓत मɅ होते हɇ। समè त मामलɉ मɅ कछ वाड[रɉ को डंडɉ से लैस ͩकया

ु

जाना चाǑहए और दद[àय

ु

बिÛदयɉ कȧ सर¢ा के ͧलए हथकड़ी Ĥदान कȧ जानी

ु

चाǑहए।

(3) यǑद वाडɟ के भीतर उपġव होता है, तो उपलÞध गाड[ डंडɉ से लैस होकर जेल मɅ Ĥवेश

करेगा और वाड[ गेट कȧ ओर बढ़ेगा और वाड[ मɅ Ĥवेश करने और उपġव को शांत करने के

ͧलए एक दल को अलग कर Ǒदया जायेगा, जबͩक शेष बल वाड[ गेट पर इंतजार करेगा।

(4) उपġव को शांत करने के दौरान अपनायी जाने वालȣ ĤͩĐया आवæयक Ǿप से घटना कȧ

ĤकǓत पर Ǔनभ[र होनी चाǑहए

ृ

, पण[ शांǓत बनाए रखी जायेगी और काय[वा

ू

Ǒहयां, åयविèथत

392 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

और सǓनयोिजत Ǿप

ु

से कȧ जायɅगी और Ĥ×येक अͬधकारȣ को उसके कत[åयɉ के बारे मɅ पहले

से Ǔनदेͧशत ͩकया जायेगा ताͩक वह ठȤक से जान सके ͩक Èया करना है और कहां जाना है।

885. काय[ èथल से बÛदȣ का Ǔनकल भागना.- (1) कारागार के बाहर ͩकसी काय[

èथल से Ǔनकल भागने के कारण अलाम[ बजने पर, मÉय गेट का Ĥभारȣ अͬधकारȣ सहायता

ु

के ͧलए िजतने वाड[र भेज सकता/सकती है भेज देगा/देगी और शेष वाड[र उपिèथत वǐरçठ

अͬधकारȣ के आदेश कȧ Ĥती¢ा करɅगे।

(2) वह बाहरȣ समहू, िजससे कोई बÛदȣ Ǔनकल भागा है, का Ĥभारȣ वाड[र अलाम[ बजाने के

पæ चात्, बÛदȣ को पकड़ने के ͧलए अपने एक एè कॉट[ को भेजेगा और शेष बिÛदयɉ को

एकǒğत करने के पæ चात उÛहɅ वापस

्

कारागार के मÉय गेट तक ले जायेगा जहां वह Ôयटȣ

ु

ू

पर के वǐरçठ अͬधकारȣ को ǐरपोट[ करेगा/करेगी।

(3) जैसे हȣ ͩकसी के Ǔनकल भागने कȧ ǐरपोट[ ĤाÜत होती है, Ôयटȣ पर

ू

उपिèथत जेलर,-

(क) उस ¢ेğ, जहां से Ǔनकल भागना हआ है

ु

, कȧ खोज करने के ͧलए पया[Üत बल

कȧ एक पाटȹ भेजेगा; और

(ख) अधी¢क को Ǔनकल भागने के बारे मɅ सͬचत करे

ू

गा।

886. पͧलस

ु

, िजला मिजèĚेट आǑद को Ǔनकल भागने कȧ सचना

ू

.- अधी¢क ͩकसी

बÛ दȣ के Ǔनकल भागने कȧ सचना त

ू

× काल Ǔनकटतम पͧलस

ु

थाना, ¢ेğ के उपखंड मिजèĚेट

या तहसीलदार, िजला मिजèĚेट और पͧलस अधी¢क या

ु

, यथािèथǓत, पͧलस आयÈत को

ु

ु

देगा, ऐसी सचना

ू

के साथ Ǔनकल भागने वाले बÛ दȣ का ͪववरण, आवासीय पता और फोटो

देते हए एक वण[ना×मक रोल संलÊन ͩकया जायेगा

ु

, वह बÛ दȣ के घर के पास के पͧलस थाने

ु

मɅ भी त×काल सचना भेजेगा या भेजेगी और यǑद बÛ दȣ

ू

उस िजले से ͧभÛ न ͩकसी अÛय

िजले का है जहां वह कारागार मɅ था या थी, तो सचना उस िजले के िजला मिजèĚेट के

ू

साथ-साथ पͧलस अधी¢क या

ु

, यथािèथǓत, पͧलस आयÈत

ु

ु

को भेजी जायेगी।

887. बÛ दȣ को पनःपकड़ना

ु

.- जहां Ǔनकल भागने कȧ घटना हई है और

ु

Ǔनकल भागने

वाले बÛ दȣ को पनु:पकड़ ͧलया गया है, तो Ǔनकटतम पͧलस

ु

थाना और ¢ेğ के पͧलस

ु

अधी¢क, पͧलस आयÈत

ु

ु

, तहसीलदार या उपखंड मिजèĚेट और िजला मिजèĚेट को त×काल

सचना भेजी जायेगी और

ू

ऐसे भागे हएु बÛ दȣ को िजसे पनः पकड़ ͧलया गया है

ु

, मल वारंट

ू

पर वापस जेल मɅ भेजा जा सकेगा।

888. Ǔनकल भागने और पनःपकड़े जाने कȧ ǐरपोट[

ु

.- (1) Ǔनकल भागने और

पनःपकड़े जाने कȧ ǐरपोट[ कारागार के उप महाǓनरȣ¢क

ु

(रɅज) और कारागार Ǔनदेशालय के

Ĥमख को

ु

ͪवǓनǑद[çट ĤǾप मɅ दȣ जायेगी, ऐसे Ǔनकल भागने के मामले मɅ जो केवल

लापरवाहȣ से नहȣं, बिãक भवन मɅ या कारागार Ǔनयमɉ मɅ ͩकसी दोष के कारण हआ है

ु

, ऐसे

दोष को हर मामले मɅ इंͬगत ͩकया जायेगा और जब कभी कोई बÛ दȣ ͩकसी जेल से Ǔनकल

भागता है तो Ǔनकल भागने कȧ ǐरपोट[ कȧ एक ĤǓत कɅ ġȣय जेल के अधी¢क को भेजी

जायेगी और ऐसी ǐरपोट[ से दͧश[त होगा ͩक Ǔनकल भागने के संबंध मɅ ͩकसी जेल अͬधकारȣ

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 393

कȧ ͩकस सीमा तक गलती रहȣ है और अपराधी के ͨखलाफ Èया कार[वाई कȧ गयी है और

Èया सजा, यǑद कोई हो, दȣ गयी है।

(2) Ǔनकल भागने और पनःपकड़े जाने कȧ ǐरपोट[

ु

, ͧसÙधदोष करने वाला Ûयायालय या

ͪवचारण Ûयायालय को भी भेजी जायेगी।

889. Ǔनकल भागने से रोकने वाले बिÛ दयɉ को इनाम.- समè त मामलɉ मɅ, िजनमɅ

बÛ दȣ चाहे ͩकसी भी सािजश या तैयारȣ के बारे मɅ अͬधकाǐरयɉ को चेतावनी देकर, या Ǔनकल

भागने कȧ कोͧशश कर रहे ͩकसी बÛ दȣ को पकड़कर, या ͩकसी अÛय रȣǓत से Ǔनकल भागने

को रोकते हɇ, उÛहɅ उͬचत परèकार देने कȧ ͸िçट से कारागार के उप महाǓनरȣ

ु

¢क (रɅज) और

महाǓनदेशक, कारागार के सं£ान मɅ लाया जायेगा और यǑद बÛ दȣ पǐरहार Ǔनयमɉ के अधीन

आता है, तो उसे अǓतǐरÈत पǐरहार Ǒदया जा सकेगा या इसकȧ ͧसफाǐरश कȧ जा सकेगी।

कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख ऐसे मामलɉ मɅ परèकारɉ कȧ मंजरȣ के संबंध मɅ

ु

ु

ू

ͪवǓनæ चय कर

सकेगा।

890. अधी¢क का जांच करना.- कारागार अͬधकाǐरयɉ पर हमले, बिÛ दयɉ के Ǔनकल

भागने और ͪवġोह जैसी घटनाओं कȧ जांच अधी¢क या ऐसे अÛय अͬधकारȣ Ùवारा कȧ

जायेगी जैसा कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख Ǔन

ु

देͧशत करे। अधी¢क, कारागार Ǔनदेशालय के

Ĥमख

ु

, उप महाǓनरȣ¢क, कारागार (रɅज) और िजला और उप-जेलɉ के मामले मɅ कɅ ġȣय जेल

के अधी¢क को पण[ ǐरपोट[

ू

Ĥè तुत करेगा।

891. बÛ दȣ के Ǔनकल भागने मɅ सहायता करने के ͧलए दंड.- कारागार के Ĥ×येक

अͬधकारȣ, िजसकȧ सहायता, मौनानकलता

ुू

के कारण Ǔनकल भागना होता है, भारतीय दंड

संǑहता,1860 (1860 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) कȧ धारा 222, 223 या 225क के

अधीन अͧभयोिजत ͩकया जायेगा, जब तक ͩक Ĥ×येक पǐरशमनकारȣ पǐरिèथǓतयां उपिèथत

न हɉ या अधी¢क दोषͧसिÙध उपाÜ त करने के ͧलए साêयɉ को अपया[Üत माने।

892. Ǔनकल भागने वाले बÛ दȣ कȧ ͪवͧशिçटयां इè केप रिजèटर और वƣृ-पğ मɅ

Ĥͪवç ट ͩकया जाना.- (1) Ĥ×येक बंदȣ, जो Ǔनकल भागा है और पनु:पकड़ा नहȣं गया है, का

नाम, रिजèटर संÉ यांक और भागने कȧ तारȣख को इè केप रिजèटर और बÛ दȣ के वƣृ-पğ मɅ

Ĥͪवç ट ͩकया जायेगा और जब ͩकसी बÛ दȣ को पनु:पकड़ा जाता है, तो पनु:पकड़े जाने कȧ

तारȣख अंͩकत कȧ जायेगी और बÛ दȣ, जो Ǔनकल भागा है और दस वषɟ तक पकड़ा नहȣं

जाता है, कȧ सपद[गी का वारंट उपय[È त

ुु

ु

Ĥभाव के पç ठां

ृ

कन के साथ और Ǔनकल भागने कȧ

तारȣख दͧश[त करते हए उस कालावͬध के

ु

पæ चात Û या

्

यालय को लौटा Ǒदया जायेगा।

(2) Ĥ×येक बÛ दȣ जो Ǔनकल भागता है या Ǔनकल भागने का Ĥयास करता है, अͧभयोिज त

ͩकया जायेगा और ͩकसी भी बहाने से इन अपराधɉ को कारागार Ǔनयमɉ का उãलंघन नहȣं

माना जायेगा और जेल Ĥाͬधकाǐरयɉ से ͧलͨखत ǐरपोट[ कȧ ĤािÜत पर, पͧलस

ु

थाने का Ĥभारȣ

अͬधकारȣ Ǔनयमानसार कार[वाई

ु

करेगा।

893. अßयास या परȣ¢ण अलाम[.- (1) समè त जेल पदधाǐरयɉ को उनके संबंͬधत

कत[åयɉ के ͧलए Ĥͧशͯ¢त करने के ͧलए, जो उÛहɅ ͩकसी ͪवġोह के मामले मɅ पालन करने

394 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

हɉगे, अधी¢क Ùवारा यथा Ǔनयत ͩकसी भी Ǒदन या राǒğ के समय के ͩकसी भी घÖ टे मɅ

ğैमाͧसक अलाम[ परेड आयोिजत कȧ जायेगी।

(2) इस परेड के संपादन मɅ उपय[È त

ु

Þ यौरेवार ĤͩĐया का कठोरता से पालन ͩकया जायेगा,

ͧसवाय इसके ͩक वाड[र जीͪवत कारतसɉ के बजाय खालȣ फायर कर

ू

ता है।

(3) इन परेडɉ मɅ, जेलर उस समय को अंͩकत करेगा जब अलाम[ बजने के पæ चात Ĥ×येक

्

जेल अͬधकारȣ Ôयटȣ के ͧलए तैयार

ू

रहता है; Ĥ×येक परेड के आयोिजत होने कȧ तारȣख और

समय जेलर Ùवारा अपनी ǐरपोट[ बकु मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा; इसी Ĥकार ǐरजव[ गाड[

को मÉय गेट पर आने

ु

मɅ लगा समय भी अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा, उसके अधीनèथɉ और

अÛय वाड[रɉ को इकÒठा होने और अपनी पोèट तक जाने मɅ लगा समय, ͪवलंब से आने वाले

या अनपिèथत रहने वाले ͩकसी भी åयिÈत के नाम और परेड को पण[ करने मɅ

ु

ू

लगा समय

या यǑद परेड सहȣ ढंग से नहȣं कȧ गयी थी, तो वह यह बतायेगा ͩक दोष Èया था और

गलती ͩकसकȧ थी; अßयास अलाम[ परेड आयोिजत करने के ͧलए èथानीय पͧलस

ु

थाने को

ऐसी परेड से पव[ू सͬचत ͩकया जायेगा।

ू

(4) चाहे अलाम[ सहȣ है या गलत, Ĥारंͧभक ͧसÊनल से लेकर लापता बÛदȣ के ͧलए तलाश

कȧ समािÜत तक या, यथािèथǓत, उपġव के दमन तक, समè त Þ यौरे Ǒदये जायɅगे, पण[ मौन

ू

रखा जायेगा और काय[वाहȣ ĐमबÙध और åयविèथत तरȣके से कȧ जायेगी, उप-जेलर और हेड

वाड[र िजÛहɅ पǽषɉ कȧ अलग

ु

-अलग पाǑट[यɉ का Ĥभार लेना है, उÛहɅ पहले से हȣ अपने

कत[åयɉ के बारे मɅ Ǔनदेश Ǒदया जायेगा, ताͩक उÛहɅ Ĥभारȣ अͬधकारȣ के Ǔनदेशɉ का इंतजार

ͩकये ǒबना पता हो ͩक वाèतव मɅ करना Èया है और जाना कहां है।

894. अलाम[ का समापन.- अलाम[ का समापन एक लंबे धमाके के साथ सीटȣ या

सायरन बजाकर ͩकया जायेगा, िजसके पæ चात परेड मɅ भाग लेने वाले समè त

्

अͬधकाǐरयɉ

के ͧलए मÉय गेट पर लौटने

ु

, पंिÈ त मɅ आने और जेलर Ùवारा समाÜ त ͩकये जाने के संकेत

के Ǿप मɅ घंǑटयɉ पर कछ ×वǐरत Ĥहार ͩक

ु

ये जायɅगे।

895. राǒğ के दौरान Ǔनकल भागना.- राǒğ मɅ या समè त दलɉ के जेल के भीतर होने

के पæ चात ् Ǔनकल भागना या उपġव कȧ िèथǓत मɅ अलाम[ Ĥारंभ करने कȧ वहȣ ͪवͬध

अपनायी जायेगी अथा[त ्हवालात बÛ द होने के पæ चात ्सीटȣ बजाना और गæती अͬधकारȣ

Ùवारा मÉय गेट तक आवæयक जानकारȣ पहंचाना

ु

ु

या उस समय से पव[

ू

ͩकसी कǓनçठ

अͬधकारȣ Ùवारा, मÉय गेट पर एक संतरȣ तैनात

ु

ͩकया जायेगा और Ǔनकल भागने के

Ĥयासɉ को ͪवफल करने के ͧलए जेल को बाहर से घेरने के ͧलए आवæयक र¢क दल भेजे

जायɅगे, जैसा ͩक Ǒदन के दौरान ͩकया जाता है; तथाͪप, ǐरजव[ गाड[ को छोड़कर समè त

अͬधकारȣ और वाड[र राइफलɉ के बजाय लाǑठयɉ से लैस हɉगे और उÛहɅ Ĥकाश वालȣ टाच[

Ĥदान कȧ जायɅगी; यǑद यह ǐरपोट[ कȧ जाती है ͩक कोई बÛदȣ Ǔनकल भागा है और ऐसा

Ĥतीत होता है ͩक वह अभी भी जेल के भीतर छुपा हआ है

ु

, तो Ĥकाश वालȣ टाच[ वाले वाड[रɉ

को बाड़े कȧ दȣवारɉ के भीतर अंतराल पर तैनात ͩकया जायेगा (या यǑद आवæयक हो तो

भरोसेमंद ͧसÙधदोष ओवरͧसयरɉ को बाहर Ǔनकाला जा सकेगा और उसे इस कत[åय पर

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 395

ͪवèतत

ृ

जानकारȣ दȣ जायेगी); शेष वाड[रɉ को दो दलɉ मɅ ͪवभािजत ͩकया जायेगा, एक जेल

के भीतर और दसरा जेल के बाहर तलाशी के ͧलए।

ू

ǑटÜ पण: उपयोग के ͧलए तैयार टाचɟ को मÉय गेट पर एक

ु

ͫडÞबे मɅ रखा जाना चाǑहए।

896. कारागार महाǓनरȣ¢क को ǐरपोट[.- (1) यǑद कोई बÛदȣ Ǔनकल भागा है, तो

अधी¢क या उसकȧ अनपिèथǓत मɅ

ु

जेलर या ͫडÜटȣ जेलर त× काल कारागार Ǔनदेशालय के

Ĥमख

ु

, कारागार महाǓनरȣ¢क या उप महाǓनरȣ¢क, उसकȧ अनपिèथǓत मɅ मÉयालय

ु

ु

मɅ

उपलÞध अगले अͬधकारȣ को फोन पर सͬचत करे

ू

गा साथ मɅ Ǔनकल भागने के समय से 24

घंटे के भीतर-भीतर एक ͪवèतत ǐरपोट[ दȣ जायेगी

ृ

, इसमɅ वह समय और उन पǐरिèथǓतयɉ

कȧ जानकारȣ भी होगी िजसमɅ Ǔनकल भागने कȧ घटना घǑटत हईु, ͩकस प¢ या प¢ɉ कȧ

उपे¢ा से यह हआ

ु

, Èया बÛदȣ को पनु:पकड़ ͧलया गया और यǑद नहȣं तो उसे पनः

ु

पकड़ने के

Èया उपाय ͩकये गये; जब बÛदȣ को पनु:पकड़ ͧलया जाता है, तो एक और ǐरपोट[ कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख

ु

, कारागार महाǓनरȣ¢क या उप महाǓनरȣ¢क (रɅज) को भेजी जायेगी।

(2) Ĥ×येक बÛदȣ, जो Ǔनकल भागा है और पनु:पकड़ा नहȣं गया है, का नाम, रिजèटर नंबर

और Ǔनकल भागने कȧ तारȣख, Ĥ×येक वष[ कȧ वत[मान ǐरहाई डायरȣ के कवर के भीतर

Ĥͪवç ट कȧ जायेगी; जब ͩकसी बÛदȣ को पनु:पकड़ा जाता है, तो उसका नाम काट Ǒदया

जायेगा और पनु:पकड़े जाने कȧ तारȣख अंͩकत कȧ जायेगी और इस माÚयम से Ĥ×येक नया

अधी¢क और जेलर यह सǓनिæचत कर

ु

सकेगा ͩक Ǔनकल भागे हए

ु

बिÛ दयɉ मɅ से कौन

ͩकतने समय से भागा हआ है।

ु

897. ͪवġोह पर अलाम[ का बजाया जाना.- (1) जब कभी जेल मɅ कोई ͪवġोह होता है

या/और जेल के भीतर आंदोलन होता है, तो संबंͬधत कारागार अधी¢क या उप-अधी¢क

िजला पͧलस को सͬचत करɅगे जो

ु

ू

कारागार के भीतर िèथǓत को Ǔनयंǒğत करने और åयवèथा

बनाने के ͧलए आवæयक कार[वाई करɅगे, तथाͪप, िजला पͧलस के आने तक

ु

, कारागार कȧ

सर¢ा करने वाले

ु

कारागार Ĥहरȣ और सर¢ाका

ु

ͧम[ क िèथǓत को Ǔनयंǒğत करने और आगे होने

वालȣ ͩकÛ हȣं अͪĤय घटनाओं को रोकने के ͧलए कदम उठाएंगे।

(2) ͩकसी ͪवġोह या उपġव कȧ िèथǓत मɅ, घटना èथल पर मौजद

ू

कारागार अͬधकारȣ अपनी

सीटȣ बजाकर अलाम[ बजायेगा िजसे सनकर वाड[र

ु

è टॉफ अपनी सीटȣ बजायɅगे; इसके पæ चात ्

मÉय गेट प

ु

र घंटा या सायरन बजाया जायेगा, कारागार के बाहर Ĥ×येक कारागार अͬधकारȣ

त× काल गाड[ Ǿम मɅ जायेगा और èवयं को एक डंडे से लैस करेगा; उपिèथत वǐरçठ

अͬधकारȣ Ùवारा अधी¢क और उप-अधी¢क, जो Ĥ×येक उपलÞध åयिÈत को बला

ु

येगा, के

पास एक संदेशवाहक भेजा जायेगा।

898. अलाम[ पर ĤǓतͩĐया.- अलाम[ कȧ आवाज़ पर, ǐरज़व[ गाड[ èवयं को सेवा

हͬथयारɉ से सशè ğ करɅगे और कारागार के बाहर सजग खड़े रहɅगे, मÉय

ु

गेट संतरȣ अÛय

वाड[रɉ के साथ Ùवारɉ के मÚ य तैनात ͩकया जायेगा और जब तक बÛदȣ वाèतव मɅ मÉय गेट

ु

कȧ ओर नहȣं बढ़ रहे हɉ, उपलÞध बल का शेष भाग डंडɉ से लैस होकर कारागार मɅ Ĥवेश

करेगा और उपġव èथल कȧ ओर बढ़ेगा; लेͩकन यǑद बÛदȣ मÉय गेट

ु

कȧ ओर बढ़ रहे हɇ, तो

396 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

इसका बचाव तब तक ͩकया जायेगा जब तक ͩक गाड[ भीतर Ĥवेश करने और बिÛ दयɉ को

वापस खदेड़ने के ͧलए पया[Üत सशÈ त न हो जायɅ और सशèğ ǐरजव[ गाड[ कारागार मɅ Ĥवेश

नहȣं करेगा या उपġव के èथान पर तब तक नहȣं पहंचेगा जब तक ͩक कमान अͬधकारȣ

ु

Ùवारा उसे ͪवशेष Ǿप से नहȣं भेजा जाये।

899. अलाम[ सनने पर ͧसÙधदोषɉ

ु

का कत[åय.- जब अलाम[ Ǒदया जाये तो Ĥ×येक

ͧसÙधदोष का यह कत[åय होगा ͩक वह त× काल पहले से Ǔनयत सर¢ा

ु

èथानɉ पर जायɅ,

सामाÛ यत: Ǔनकटतम शयन बैरक मɅ, जहां उÛहɅ कारागार के भीतर वाड[र Ùवारा बंद कर Ǒदया

जायेगा और बिÛ दयɉ को पहले से चेतावनी दȣ जायेगी ͩक इस Ǔनयम कȧ उपे¢ा करने पर

उÛहɅ ͪवġोह मɅ सहभागी के Ǿप मɅ माना जायेगा।

900. ͪवġोह दमन कȧ रȣǓत.- (1) ͪवġोह के èथान पर पहंचने पर

ु

, गाड[ डंडे या आंस ू

गैस, यǑद उपलÞध हो, का Ĥयोग करके, जैसा कमान अͬधकारȣ Ùवारा ͪवǓनिæचत करे इसका

दमन करने के ͧलए आगे बढ़ेगा; सव[Ĥथम कार[वाई Ǔनकल भागने के ͩकसी भी Ĥयास को

रोकने, दंगाइयɉ को अÛय ͧसÙधदोषɉ से पथक

ृ

् करने और ͩकसी भी कारागार अͬधकारȣ, जो

खतरे मɅ हो, को बचाने के ͧलए Ǔनदेͧशत कȧ जायेगी; यǑद ͪवġोह ͩकसी कारागार अͬधकारȣ

पर हमले के साथ होता है, या Ǔनकल भागने का संयÈत Ĥयास होता है

ु

, तो कमान अͬधकारȣ

बिÛ दयɉ को चेतावनी देगा ͩक यǑद वे समप[ण नहȣं करɅगे तो उन पर गोलȣ चलायी जायेगी;

यǑद पǐरिèथǓतयां अनमǓत दɅ

ु

, तो यह चेतावनी तीन बार दोहराई जायेगी; यǑद बÛ दȣ समप[ण

नहȣं करɅ, या उपġव या ͪवġोह को शांत नहȣं ͩकया जा सके, तो कमान अͬधकारȣ ǐरजव[ गाड[

को बला सके

ु

गा और इन बिÛ दयɉ पर गोͧलयां चला सकेगा; जैसे हȣ बÛ दȣ ĤǓतरोध करना बंद

कर दɅ या समप[ण कर दɅ, वह गोलȣबारȣ बंद कर देगा; और समè त पǐरिèथǓतयɉ मɅ केवल

आवæयक Ûयनतम बल का हȣ Ĥयोग ͩकया जायेगा।

ू

(2) अधी¢क के आगमन पर, उसके आदेश ͧलये जायɅगे और जेलर तथा उससे Ǔनàन रɇक के

समè त अͬधकारȣ उसके आदेशानसार काय[ करɅगे।

ु

(3) कारागार पदधारȣ, कारागार के बाहर भीड़ को Ǔततर-ǒबतर करने का Ĥयास तब तक नहȣं

करɅगे जब तक ͩक कारागार è टाफ को न धमकाया जाये।

(4) घटनाओं जैसे कारागार पदधाǐरयɉ पर हमले कȧ जांच अधी¢क, या ऐसे अÛय अͬधकारȣ

Ùवारा कȧ जायेगी िजसे महाǓनरȣ¢क Ǔनदेͧशत करे।

901. मÉय गेट कȧ

ु

ĤǓतर¢ा.- मÉय गेट संतरȣ और Ùवारɉ के मÚ य

ु

तैनात

अǓतǐरÈत वाड[र मÉय गेट कȧ

ु

ĤǓतर¢ा करɅगे। यǑद बिÛ दयɉ को ͩकÛ हȣं अÛय साधनɉ से पीछे

नहȣं धकेला जा सके, तो उͬचत चेतावनी के पæ चात गोलȣबारȣ का सहारा ͧलया जायेगा और

्

बिÛ दयɉ को वापस खदेड़ते हȣ इसे रोक Ǒदया जायेगा।

902. अĤाकǓतक म×य होने पर ĤͩĐया

ृ

ृ

ु

.- (1) जब कभी ͩकसी कारागार मɅ अकè मात्

या Ǒहंसा×मक म×य या आ×मह×या

ृ

ु

होती है, तो अधी¢क और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को त×काल

सचना भेजी जायेगी और इन अͬधकाǐरयɉ Ùवारा Ǔनरȣ¢ण के ͧलए शव को उसी िèथǓत मɅ

ू

अछता

ू

रखा जायेगा िजस िèथǓत मɅ वह पाया गया था।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 397

(2) यǑद इस बात कȧ संभावना हो ͩक åयिÈत अभी भी जीͪवत है, तो बÛ दȣ कȧ Ĥाथͧमक

ͬचͩक×सा, उपचार और चेतना ĤािÜ त के ͧलए त× काल उपाय ͩकये जायɅगे।

(3) यǑद यह अǓनिæचत है ͩक म×य हो गई है

ृ

ु

, तो चेतना ĤािÜ त के ͧलए त× काल उपाय ͩकये

जायɅगे और इस Ĥयोजन के ͧलए शरȣर को, उसके पाये जाने पर अǓतशीē, उस िèथǓत से

हटाया जा सकेगा, िजस िèथǓत मɅ वह पाया गया था।

(4) यǑद ͩकसी बÛ दȣ को आ×मह×या करने के Ĥयास मɅ रèसी से लटका हआ पाया

ु

जाये,

और यह ͪवæवास करने का कारण हो ͩक वह अभी भी जीͪवत हो सकता है, तो दबाव कम

करने के ͧलए शरȣर को त× काल उठाकर उतारा जायेगा और धीरे से जमीन पर रखा जायेगा

और सहायता कȧ Ĥती¢ा ͩकये ǒबना, चेतना ĤािÜ त के ͧलए समè त उपाय ͩकये जायɅगे,

तथाͪप जो ǒबना ͩकसी ͪवलंब के ͩकये जायɅगे और ͩकसी म×य के

ृ

ु

समè त मामलɉ मɅ, म×य

ृ

ु

संबंधी अÚयाय मɅ अͬधकͬथत ĤͩĐयाओं का अनुपालन ͩकया जाना चाǑहए।

(5) अकè मात् या Ǒहंसा×मक मृ×यु या ͩकसी दघ[टना के कारण म×य या ͩकसी

ु

ु

ृ

बÛ दȣ कȧ

कͬथत आ×मह×या के समè त मामलɉ मɅ, उͬचत अͬधकारȣ Ùवारा शव कȧ म× य

ृ

ु-समी¢ा कȧ

जायेगी, अÛ वेषण करने वाला उͬचत अͬधकारȣ उस िजले का मिजèĚेट या उसके Ùवारा

ĤǓतǓनयÈत मिजèĚेट

ु

होगा। घटना कȧ × वǐरत ǐरपोट[ अधी¢क Ùवारा उͬचत अͬधकारȣ को कȧ

जायेगी और Ĥ×येक मामले कȧ पǐरिèथǓतयɉ कȧ सावधानीपव[क जांच कȧ जायेगी और

ू

अÛ वेषण अͬधकारȣ Ùवारा ǒबना ͩकसी ͪवलंब के कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को पण[ ǐरपोट[

ु

ू

सɋपी जायेगी।

(6) उपरोÈत ǐरपोट[ मɅ, परȣͯ¢त साͯ¢यɉ Ùवारा Ǒदये गये साê यɉ के अǓतǐरÈत एक ͪवͧशçट

और औपचाǐरक Ǔनçकष[ अंतͪव[çट होगा और इसी Ĥकार अकè मात् या Ǒहंसा×मक म×य के

ृ

ु

Ĥ× येक मामले कȧ पǐरिèथǓतयɉ कȧ एक पण[

ू

ǐरपोट[ अधी¢क Ùवारा कारागार Ǔनदेशालय के

Ĥमख को Ĥèतत कȧ जा

ु

ु

येगी।

(7) राçĚȣय मानवाͬधकार आयोग या राजèथान राÏय मानवाͬधकार आयोग के माग[दश[क

ͧसÙधाÛ तɉ का जेलɉ मɅ बÛ दȣ कȧ म×य पर ͪवèतत ǐरपोट[ Ĥèतत करने मɅ

ृ

ृ

ु

ु

सव[था पालन

ͩकया जाना चाǑहए।

903. आ×मह×या के ͧलए ĤयÈ त

ु

वèतओं कȧ अͧभर¢ा

ु

.- वक[ -शेड मɅ ĤयÈ त

ु

चाक ू

और औजार और नाई या दजȸ के उपè कर वाड[र Ùवारा ĤǓतǑदन ͬगने जायɅगे और ताले मɅ

रखे जायɅगे, कओं कȧ

ु

रिèसयɉ को उͬचत Ǿप से सरͯ¢त

ु

रखा जायेगा या ताले मɅ रखा

जायेगा, और कओं मɅ

ु

åयिÈतयɉ को ͬगरने या खद को

ु

उसमɅ ͬगराने से रोकने के ͧलये उÛ हɅ

सुरͯ¢त रखा जायेगा और इस बात का Úयान रखा जायेगा ͩक कारागार मɅ ऐसी कोई भी

चीज़ न रह जाये िजसका उपयोग आ×मघाती Ĥयोजनɉ के ͧलए ͩकया जा सके।

904. Ĥ× य¢त: आ×मह×या कȧ Ĥवͪƣ

ृ

रखने वाले बिÛ दयɉ के ĤǓत सावधाǓनयां.-

Ĥ×य¢त: आ×मह×या कȧ Ĥवͪƣ

ृ

रखने वाले बिÛ दयɉ कȧ सावधानीपव[क

ू

Ǔनगरानी कȧ जायेगी

और उÛहɅ कोठरȣ मɅ अकेला नहȣं छोड़ा जायेगा।

398 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

905. ͪवषैले पदाथɟ कȧ अͧभर¢ा.- ͪवषैलȣ औषͬधयां और उनींदापन उ× Ĥेǐरत करने

वालȣ औषͬधयां, सिज[कल उपकरण और अÛय समान वè तुएं बिÛ दयɉ कȧ पहंच के भीतर नहȣं

ु

छोड़ी जायɅगी; ͩकसी भी ͪवषैलȣ दवा वाले Ĥ×येक पाğ पर बड़े मǑġत अ¢रɉ मɅ

ु

"ͪवष" का

लेबल लगाया जायेगा। इन समè त को ताले और चाबी के अÛदर रखा जायेगा; और ͩकसी भी

पǐरिèथǓत मɅ ऐसी चाबी ͩकसी बÛ दȣ को नहȣं सɋपी जायेगी।

906. डूबने से सावधानी.- (1) Ĥ×येक कारागार के सर¢ा क¢ मɅ एक मजबत रèसी

ु

ू

और बेͫड़यां रखी जायɅगी, ताͩक कओं मɅ होने वालȣ दघ[टनाओं कȧ िèथǓत मɅ वे उपलÞध रहɅ।

ु

ु

(2) समè त वाड[र और ͧसÙधदोष ओवरͧसयर बिÛ दयɉ को è पç ट Ǿप से चेतावनी दɅगे ͩक

ͧमÒटȣ खोदते और हटाते समय Ǔनयम से अͬधक न काटɅ; कंकर खोदने, Ƀट बनाने आǑद के

दौरान बनने वाले गÔढɉ के ͩकनारɉ कȧ ढलान ऐसे कोण पर होनी चाǑहए ͩक ͧमÒटȣ कम[कारɉ

पर न ͬगरे। अधी¢क और जेलर, ऐसे èथानɉ का लगातार Ǔनरȣ¢ण करɅगे और इस Ǔनयम

को सव[था से Ĥवƣ

ृ

करɅगे। ͩकसी भी बÛ दȣ को भͧमगत कएं खोदने या खतरनाक ĤकǓत के

ू

ु

ृ

ͩकसी भी काय[ मɅ तब तक Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जायेगा, जब तक ͩक वह èवेÍछा से और

कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख कȧ मंजरȣ के साथ

ु

ू

ऐसा न करे और जमीन से तीन फȧट से

अͬधक ऊंचाई वालȣ समè त सीǑढ़यां और बरामदे पया[Üत ऊंचाई कȧ दȣवारɉ या छÏजɉ से

सरुͯ¢त ͩकये जायɅगे।

907. आग से बचाव.- (1) ͩकसी भी काया[लय या èटोर Ǿम मɅ केरोͧसन और गैस

लाइट का उपयोग करते समय ͪवशेष सावधानी बरती जायेगी और यहां तक ͩक इलेÈ Ě ि◌क

लाइट के रखरखाव मɅ भी, ͩकसी भी ǐरसाव को त× काल जेलर के Úयान मɅ लाया जायेगा और

ǒबना ͩकसी ͪवलंब के ठȤक ͩकया जायेगा।

(2) काया[लयɉ और भंडारɉ के समè त Ĥभारȣ è टाफ राǒğ को काय[ समाÜ त ͩकये जाने से पव[ू

काया[लयɉ और भंडारगहɉृ का एक दौरा करɅगे और èवयं का समाधान करɅगे ͩक सब कछ

ु

सरͯ¢त है।

ु

(3) काय[शालाओं मɅ आग का उपयोग उͬचत Ǿप से Ǔनͧम[त फायरÜलेस मɅ ͩकया जायेगा और

वǐरçठ अͬधकारȣ, जो कारागार को ताला लगाता है, जाने से पव[ू èवयं का समाधान करेगा

ͩक आग ठȤक से बझ गई है और इस संबंध मɅ अनभाग के संबंͬधत वǐरçठ तकनीकȧ

ु

ु

कम[चारȣ भी उƣरदायी हɉगे।

(4) रसोई मɅ उपयोग मɅ ͧलया गया कोई भी जलता हआ कोयला

ु

, लकड़ी या अÛय Ƀधन

बाहर ले जाना अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा

ु

। रसोई का Ĥभारȣ ͩकसी भी उãलंघन के ͧलए

उƣरदायी होगा और यǑद रसोई मɅ ͧलिÈ वफाइड पेĚोͧलयम गैस का उपयोग ͩकया जाता है तो

यह सǓनिæचत ͩक

ु

या जायेगा ͩक गैस ͧसलɅडर को ͧलिÈ वफाइड पेĚोͧलयम गैस ͧसलɅडर के

भंडारण के ͧलए सर¢ा Ǔनयमɉ के अनसार एक सरͯ¢त कमरे मɅ

ु

ु

ु

भंडाǐरत ͩकया जाये और

ͩकसी भी बÛ दȣ कȧ पहंच

ु

ऐसी जगह तक न हो। यǑद कोई आग लग जाती है, तो आग पण[

ू

Ǿप से बझने तक ͩकसी भी åयिÈत

ु

को गैस क¢ के पास जाने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया

ु

जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 399

(5) कारागार के समè त Ǒहèसɉ मɅ और ͪवशेष Ǿप से, अिÊनशमन अͬधकारȣ के परामश[ से

तय ͩकये गये समè त संवेदनशील è थानɉ पर अिÊन हाइĜɅट और अिÊनशमन उपè कर, रेत

और पानी कȧ बािãटयां हɉगी।

(6) कारागार मɅ ͪवÙयत

ु

संè थापनɉ का Ǔनयͧमत अंतरालɉ मɅ Ǔनरȣ¢ण ͩकया जायेगा।

(7) बाéय ͧशͪवरɉ और खलȣ

ु

संèथाओं मɅ सावधाǓनयां जैसे पानी और अिÊनशमन उपè करɉ

का वहɮ आपत[ उपलÞ ध

ृ

ू

रखा जायेगा।

(8) अधी¢क, अिÊन सर¢ा और अप

ु

ने कारागार मɅ अपनायी जाने वालȣ ͫĜल पर अनदेश

ु

तैयार करेगा, िजसमɅ आग लगने के अलाम[ पर कारागार संèथापन के समè त सदèयɉ के

संबंͬधत कत[åयɉ को दशा[या जायेगा और वह è टाफ को छह मास मɅ कम से कम एक बार

फायर ͫĜल का अßयास करायेगा और इसमɅ अिÊनशमन सर¢ा उपाय और Ǔनकासी तकनीकɅ

ु

सिàमͧलत हɉगी।

(9) आग लगने कȧ दशा मɅ, फायर ǒĦगेड को त×काल सचना

ू

भेजी जायेगी, जब तक फायर

ǒĦगेड से मदद ĤाÜत हो, तब तक आग बझाने का हर

ु

संभव Ĥयास ͩकया जायेगा और

कारागार मɅ Ǒदन या राǒğ मɅ आग लगने कȧ दशा मɅ, अलाम[ बज जायेगा।

(10) यह सǓनिæचत करने

ु

के ͧलए कदम उठाये जायɅगे ͩक आग कारागार के अÛय Ǒहèसɉ

तक न पहंचेु और बिÛ दयɉ और èटाफ के सदèयɉ का जीवन खतरे मɅ न आ जाये।

(11) आग के कारण ͩकसी बÛ दȣ या Ôयटȣ पर तैनात èटाफ के ͩकसी सदèय

ू

को चोट लगने

कȧ दशा मɅ,-

(क) चोǑटलɉ को ͬचͩक× सीय पǐरचया[ दȣ जायेगी; और

(ख) त× काल जांच कȧ जायेगी और चोǑटल बÛ दȣ या èटाफ के सदèय और अÛय साêयɉ के

बयान अͧभͧलͨखत ͩकये जायɅगे।

908. महामाǐरयां और उनके ͪवǽÙध बचाव.- (1) महामाǐरयां, जो सà भवत: कारागारɉ

मɅ होती हɇ वे हैजा, आंğ Ïवर, गैèĚो-एंटेराइǑटस, चेचक, खसरा, कÖठमाला, इÛÝलएंजा

ू

,

सेरेĦोèपाइनल मेǓननजाइǑटस, ǓनमोǓनया, Üलेग, बेरȣबेरȣ, èकवȸ और महामारȣ ĜॉÜसी हɇ।

(2) जब ͩकसी कारागार के आसपास कोई महामारȣ फैलȣ हो, तो è टाफ और संĐͧमत è थानɉ

के मÚ य संå यवहार को, जहां तक संभव हो, रोका जायेगा और यह ͪवशेष Úयान रखा जायेगा

ͩक उसके फैलने से Ǔनपटने के ͧलए समè त åयवèथाएं पण[ हɇ

ू

।

909. पथृÈ करण शेड मɅ ले जाने के ͧलए हटाना.- हैजा या ͩकसी अÛय संĐामक

बीमारȣ का कोई मामला या ऐसा मामला संǑदÊध होने पर, Ĥ×येक कारागार मɅ, कारागार के

भीतर एक èथायी पथृÈ करण शेड उपलÞ ध करवाया जायेगा, रोगी को अèपताल नहȣं ले जाया

जायेगा ͩकÛ तु त× काल इन शेडɉ मɅ से ͩकसी एक मɅ ले जाया जायेगा जबͩक मामले को

देखने वाले समè त अद[लȣ और सफाईकमȸ सव[था दसरे शेड मɅ

ू

एकल रखे जायɅगे, जब तक

ͩक संĐमण का खतरा पण[ू ख×म न हो जाये, उÛहɅ अÛय बिÛ दयɉ के साथ संå यवहार के ͧलए

अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा

ु

और यǑद संभव हो तो बिÛ दयɉ को कारागार के बाहर एक

संĐामक रोग अèपताल मɅ ले जाया जायेगा।

400 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

910. संĐमण के संपक[ मɅ आने के पæ चात् बिÛ दयɉ का उपचार.- वाड[, िजसमɅ ͩकसी

संǑदÊध संĐामक रोग का मामला उ× पÛ न हआ हो

ु

, कȧ सफाई मɅ Ǔनयोिजत समè त बिÛ दयɉ

को या जो रोगी के संपक[ मɅ रहे हɉ, कȧ अÛय बिÛ दयɉ के साथ घलने

ु

-ͧमलने से रोकने के

ͧलए एक अलग भवन मɅ ͬचͩक× सीय Ǔनगरानी के अधीन रखा जायेगा और इस बात का

Ú यान रखा जायेगा ͩक वे पथक Ǿप से è ना

ृ

्

न और भोजन करɅ ।

911. कारागार अͬधकाǐरयɉ के वè ğ, यǑद संĐͧमत हɉ.- यǑद यह मानने का कोई

कारण है ͩक ͩकसी वाड[र या अÛय कारागार अͬधकारȣ के वè ğ ͩकसी हैजा İाव से Ĥदͪषत

ू

हो गये हɇ, तो इसे उपयोग ͩकये जाने से त× काल हटा Ǒदया जायेगा और कȧटाणरǑहत ͩकया

ु

जायेगा।

912. संĐͧमत बैरक का उपचार.- बैरक, िजसमɅ कोई मामला उ× पÛ न हआ है

ु

, त× काल

खालȣ कराया जायेगा और अंत:वाͧसयɉ को एक साथ रखा जायेगा और अÛय बिÛ दयɉ के पास

जाने के ͧलए अन£ात नहȣं ͩकया जायेगा

ु

और खालȣ ͩकये गये बैरक को पण[

ू

Ǿप से

कȧटाणरǑहत ͩकया जायेगा।

ु

913. टȣकाकरण या इनोÈयलेशन

ू

.- जब कभी ͩकसी महामारȣ का मामला उ× पÛ न

होता है, तो ͬचͩक×सा अͬधकारȣ त× काल समè त बिÛ दयɉ, कारागार काͧम[कɉ और उनके कटंब

ुु

के सदèयɉ के ͧलए टȣकाकरण या, यथािèथǓत, इनोÈयूलेशन कȧ åयवèथा करेगा।

914. रोगी कȧ वास-सͪवधा

ु

.- (1) अèपताल के साथ-साथ Ĥ×येक कोठरȣ और वाड[,

दोनɉ मɅ अǓतभीड़ से सव[था से बचा जायेगा और यǑद महामारȣ गंभीर है तो महामारȣ के

मामलɉ के उपचार के ͧलए पण[ू अèपताल का उपयोग करना वांछनीय हो सकेगा, अÛय

समè त मामलɉ को एक अèथायी अèपताल, यǑद कोई अÛय बेहतर èथान उपलÞध नहȣं है

तो ͩकसी वाड[ या वक[ -शेड मɅ èथाͪपत ͩकया जा सकेगा, के ͧलए हटाया जायेगा।

(2) उदरशल या साधारण दèत के

ू

लघु मामलɉ का भी उपचार पथक Ǿप से

ृ

्

ͩकया जायेगा

और अèपताल मɅ भतȸ नहȣं ͩकया जायेगा जब तक ͩक हैजा और दèत के ल¢ण समाÜ त न

हो जायɅ।

915. पेयजल का कȧटाणशोधन

ु

.- ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͧसफ़ाǐरश पर पीने के पानी

को अÍछȤ तरह से उबाला जायेगा, इस Ĥयोजन के ͧलए कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख Ùवारा

ु

ͪवǓनिæचत कȧ गयी Ûयनतम सीमा तक

ू

, गैस या Ƀधन कȧ लकड़ी उपलÞध करवायी जायेगी

और यह भी सǓनिæचत

ु

ͩकया जायेगा ͩक पानी उबालने के ͧलए पया[Üत उपè कर भी उपलÞध

करवाये गये हɇ।

916. बिÛ दयɉ कȧ Ǔनगरानी.- Ĥारंͧभक मामलɉ कȧ पहचान करने के ͧलए बिÛ दयɉ कȧ

सामाÛय िèथǓत पर Ú यान रखा जायेगा, Ĥारंͧभक ल¢णɉ से Ĥभाͪवत ͩकसी भी åयिÈत को

त× काल उपचार के ͧलए हटाया जायेगा, ͧसÙधदोष अͬधकाǐरयɉ से बीमारȣ के ͩकसी भी ल¢ण

कȧ त× काल सचना

ू

देना अपेͯ¢त होगा और सामाÛय से Ïयादा बार शौचालय जाने वाले बÛ दȣ

को Ǔनगरानी के अधीन रखा जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 401

917. अèपताल के फश[ का उपचार.- पथृÈ करण अèपताल के फश[ को 2%

सैपोǓनफाइड Đेसोल या इज़ाल लोशन कȧ पया[Üत माğा से धोया जायेगा या उस पर Ǔछड़का

जायेगा।

918. मल× याग का Ǔनè तारण.- मल× याग को एक बंद ͩफǑटंग के ढÈकन वाले बत[न

मɅ दो घंटे के ͧलए 4% Đेसोल या इज़ाल लोशन के बराबर भाग के साथ रखा जायेगा और

ͩफर ͧमÒटȣ मɅ दबा Ǒदया जायेगा और मल× याग को चराू, धान कȧ भसी या ͧमÒटȣ के तेल

ू

के साथ भी जलाया जा सकेगा।

919. बिÛ दयɉ कȧ साफ-सफाई.- बिÛ दयɉ और उनके कपड़ɉ कȧ साफ-सफाई पर ͪवशेष

Úयान Ǒदया जायेगा और धोने के ͧलए उपयोग ͩकये जाने वाले पानी को कारागार कȧ दȣवारɉ

के भीतर छोड़ना अन£ात

ु

नहȣं ͩकया जायेगा।

920. कपड़ɉ और ǒबèतरɉ का उपचार.- संĐͧमत वाड[ के अंत:वाͧसयɉ के वè ğ और

ǒबèतर या तो उबलते पानी मɅ 30 ͧमनट के ͧलए ͧभगोकर रखे जायɅगे या 20% काबȾͧलक

या Đेसोल लोशन मɅ रखे जायɅगे और ͩफर सखा Ǒदये

ु

जायɅगे और उनके èनान के पæ चात् वे

उÛहɅ लौटा Ǒदये जायɅगे और संĐͧमत मरȣजɉ Ùवारा उपयोग ͧलये गये अèपताल के वè ğ और

ǒबèतर जला Ǒदये जायɅगे।

921. संĐͧमत शव का Ǔनè तारण.- ͩकसी å यिÈ त, जो संĐामक बीमारȣ से मर गया

है, के शरȣर को पण[ Ǿप से

ू

2% काबȾͧलक या Đेसोल लोशन से संतÜत

ृ

ͩकसी चादर मɅ

लपेटा जायेगा और ǒबना ͩकसी ͪवलंब के दफनाया या अंǓतम संèकार कर Ǒदया जायेगा।

922. महाǓनरȣ¢क को ǐरपोट[.- (1) हैजा या अÛय ͩकसी संĐामक रोग के मामले कȧ

पहलȣ घटना सामने आने पर त× काल कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

दरभा

ू

ष या ई-मेल

Ùवारा सͬचत

ू

ͩकया जायेगा। इसके पæ चात ्मामले कȧ पǐरिèथǓतयɉ और बीमाǐरयɉ को बढ़ने

से रोकने के ͧलए ͩकये गये उपायɉ का कथन करने वालȣ एक ͧलͨखत ǐरपोट[ उसी Ǒदन दȣ

जायेगी।

(2) इसी Ĥकार अगले मामले भी कारागार महाǓनरȣ¢क को दरभा

ू

ष या ई-मेल पर ǐरपोट[

ͩकये जायɅगे। दसरे मामले के

ू

सामने आने पर अधी¢क, एक ǐरपोट[ Ĥèतत करेगा िजसमɅ

ु

वह

यह कथन करेगा ͩक Èया वह कारागार पǐरसर के भीतर बिÛ दयɉ का बड़े पैमाने पर

पथÈ क

ृ

रण करना Ĥè ताͪवत करता है और यǑद वह ऐसा करता है तो, वह इसके ͧलए जो

उपाय कर रहा है उसे ͪवè तृत Ǿप मɅ कͬथत करेगा और यǑद वह पथÈ क

ृ

रण कȧ योजना नहȣं

बना रहा तो, वह इसके ͧलए भी कारण बतायेगा।

923. महामारȣ के Ǿप मɅ समझी जाने वालȣ बीमारȣ.- यǑद हैजा का पहला मामला

सामने आने के एक सÜताह के भीतर तीन या अͬधक मामले सामने आते हɇ, और जेल

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय लेने के पæ चात् यह Ǔनणा[या× मक Ǔनçकष[ होगा ͩक बीमारȣ ने

महामारȣ का Ǿप धारण कर ͧलया है।

402 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

924. महामाǐरयɉ पर सामाÛ यत: लाग ू

होने वाले Ǔनयम.- (1) उपरोÈत Ǔनयम

पथÈ क

ृ

रण से संबंͬधत हɇ और अÛय बीमाǐरयɉ, जैसे चेचक और Üलेग और ͩकसी दȣघ[काͧलक

अÛय परानी संĐामक बीमारȣ

ु

, पर भी लाग ूहɉगे।

(2) इन मामलɉ मɅ, पथÈ क

ृ

रण कȧ आवæयकता बराबर मह×वपण[ है और टाइफाइड

ू

Ï वर के

मामले मɅ जल आपत[ का पǐरवत[न

ू

Ĥाथͧमक मह×व होगा।

925. महामारȣ के दौरान दैǓनक ǐरपोट[.- (1) जब कभी ͩकसी कारागार मɅ कोई

महामारȣ फैलती है तो कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को एक दैǓनक ǐरपोट[ Ĥèतत कȧ जायेगी

ु

ु

और इस ǐरपोट[ मɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ऐसी महामारȣ बढ़ने, इसकȧ रोकथाम हेत उसके Ùवारा

ु

ͩकये जा रहे अÚ युपायɉ और ऐसी कोई भी जानकारȣ जो वह मह×वपण[ू समझे को संͯ¢Ü त

Ǿप से अंͩकत करेगा।

(2) इस ǐरपोट[ कȧ एक ĤǓत मÉय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ु

और Ǔनदेशक, ͬचͩक×सा एवं èवाèØय

ͪवभाग को भी भेजी जायेगी।

926. ͪवशेष महामारȣ-ͪव£ान जांच.- (1) Ǔनदेशक, ͬचͩक×सा एवं èवाèØय के परामश[

से, कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख

ु

, जब भी सलाह हेत ऐसा करना वह

ु

उͬचत समझे, मÉय

ु

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ से महामारȣ-ͪव£ान संबंधी कȧ गयी जांच या

ǐरपोट[ मांग सकेगा।

(2) ऐसी जांच ǐरपोट[ कȧ एक ĤǓत Ǔनदेशक, ͬचͩक×सा एवं èवाèØय, राजèथान सरकार को

Ĥèतुत कȧ जायेगी।

927. भख हड़ताल के मामलɉ मɅ अपना

ू

यी जाने वालȣ ĤͩĐया.- (1) भख हड़ताल पर

ू

जाने वाले बिÛ दयɉ को चेतावनी दȣ जायेगी ͩक जब तक हड़ताल जारȣ रहेगी, ͩकसी भी

कͬथत ͧशकायत का Ǔनवारण नहȣं ͩकया जायेगा और वे कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894

का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 9) कȧ धारा 52 के अधीन ͩकसी कारागार दंड या अͧभयोजन के

ͧलए दायी हɉगे।

(2) अͧभयोजन के अǓतǐरÈत, Ǔनàनͧलͨखत कदम भी उठाये जा सकɅ गे, अथा[त्:-

(क) भख हड़ताल जारȣ रहने तक ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ ͧशकायतɉ का कोई

ू

Ǔनवारण नहȣं ͩकया जायेगा; और

(ख) जेल Ĥाͬधकारȣ को जेल दंड अͬधरोͪपत करने का पण[ ͪववेकाͬधकार होगा

ू

:

परंतु यह ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा दȣ गयी यह राय ͩक उपचार बÛ दȣ के

èवाèØय के सवȾƣम Ǒहत मɅ है, सà यक सतक[ ता एवं Ú यान से ईमानदारȣ के साथ दȣ गयी

हो।

(3) पया[Üत चेतावनी के पæचात् और भोजन लेने से इनकार करने के कारण उन पर होने

वाले ĤǓतकल Ĥभाव से

ू

पव[ू, और यǑद कोई अÛय दंड उÛहɅ रोकने हेत Ĥतीत न हो

ु

, तो उन

पर कारागार अͬधǓनयम, 1894 (1894 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 9) कȧ धारा 52 के अधीन

अͧभयोजन चलाया जा सकेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 403

(4) ऐसे बÛ दȣ कȧ मलाकात

ु

और पğɉ के मामले मɅ दȣ जाने वालȣ सामाÛय ǐरयायत, केवल

ͪवͬधक वͪƣ

ृ

के सदèयɉ तक सीͧमत कȧ जायेगी।

(5) यǑद सामǑहक भख हड़ताल ͪवġोह

ू

ू

बन जाये तो बिÛ दयɉ को, जहां तक संभव हो, एक-

दसरे से और अÛय

ू

बिÛ दयɉ से पथक रखा

ृ

्

जायेगा।

(6) भख हड़ताल के दौरान

ू

बिÛ दयɉ कȧ ͧशकायतɉ या पǐरवादɉ कȧ उÍ चतर Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा

परȣ¢ा कȧ जानी चाǑहए और उनका यथासàभव तरंत

ु

समाधान ͩकया जाना चाǑहए।

928. भख हड़ताल पर बैठे

ू

बिÛ दयɉ को बलपव[क भोजन कराना

ू

.- (1) कारागार

Ĥाͬधकाǐरयɉ का यह कत[åय है ͩक वे अपने Ĥभार मɅ के बिÛ दयɉ को è वè थ रखने और म×य

ृ

ु

से उÛ हɅ बचाने के ͧलए वह सब करɅ जो यिÈ त

ु

यÈ त

ु

हो।

(2) यǑद कोई बÛ दȣ è वयं कȧ संभाͪवत म× य

ृ

ु काǐरत करने हेतु Ǔनरंतर भोजन लेने से इनकार

करता है, तो ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ǔनदेश कर सकेगा ͩक बÛ दȣ को जीͪवत रखने के ͧलए उसे

बलपूव[क भोजन कराया जाये और ऐसा बलपव[क भोजन कराने

ू

का Ĥयास अनावæयक Ǒहंसा

के साथ नहȣं ͩकया जायेगा।

(3) ͩकत

ं

ु ऐसी िèथǓत के आने तक, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ùवारा अनमोǑदत भोजन भख

ु

ू

हड़ताल पर बैठे बÛ दȣ के पास उसके उपभोग के ͧलए Ǔनयͧमत Ǿप से रखा जायेगा।

929. सरकार को दैǓनक ǐरपोट[.- ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, उस बÛ दȣ जो भख हड़ताल पर

ू

बैठा है, के èवाèØय के बारे मɅ अधी¢क को दैǓनक ǐरपोट[ Ĥèतत करेगा। वह इसे

ु

कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

अĒेͪषत करेगा। अधी¢क इस संबंध मɅ कलÈटर एवं संबंͬधत पͧलस

ु

अधी¢क को भी ǐरपोट[ भेजेगा।

930. कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को अǓतभीड़

ु

कȧ ǐरपोट[ कȧ जायेगी.- (1) यǑद

कारागार अǓतभीड़ वाला हो जाये, तो अधी¢क, कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

ऐसी

पǐरिèथǓतयɉ के बारे मɅ, िजससे अǓतभीड़ हई है

ु

, कȧ सàयक Ǿप से

्

ǐरपोट[ करके समè त

बिÛ दयɉ को उͬचत Ǿप से समायोिजत करने के ͧलए उपयÈ त

ु

कार[वाई करेगा।

(2) अǓतभीड़ से संबंͬधत कोई भी अÛय मामला सदैव कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

आदेशɉ के ͧलए Ǔनदेͧशत ͩकया जायेगा।

931. अǓतभीड़ को दर करने

ू

के उपाय.- (1) जैसे हȣ ͩकसी कारागार या अèपताल मɅ

उपलÞध वास-सͪवधा

ु

से अͬधक बÛ दȣ आ जायɅ तो, अधी¢क, Ǔनदेशालय के Ĥमख को एक

ु

ǐरपोट[ Ĥèतत करेगा िजसमɅ उन

ु

अÚ युपायɉ का ͪववरण होगा िजसे वह अǓतभीड़ को दर करने

ू

के अÚ युपाय अपनाने का Ĥèताव करेगा, और ऐसी अèथायी åयवèथाएं, जो वह सबसे

उपयÈ त

ु

समझे, इस Ĥयोजन के ͧलए त× काल अपनायी जायɅगी।

(2) अधी¢क, ͧसÙधदोषɉ को Ǔनकटतम जेलɉ मɅ जहां कहȣं भी संभव हो, ͩकसी अèथायी

अवͬध के ͧलए èथानांतǐरत करने हेतु Ǔनदेशालय के Ĥमख

ु

के पास जायेगा।

932. बिÛ दयɉ को शेड या तंब मɅ रखना

ू

.- (1) वास-सͪवधा

ु

से अͬधक बिÛ दयɉ को,

अèथायी अÚ युपाय को छोड़कर, काय[शेड या बरामदे मɅ नहȣं रखा जायेगा, ͩकत

ं

ु कारागार के

भीतर शेड या तंब ूमɅ रखा जायेगा।

404 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(2) अधी¢क, इस संबंध मɅ उपगत åयय के ͧलए, सव[दा पव[ मंजरȣ

ू

ू, जब कभी आवæयक हो,

अͧभĤाÜत करेगा और Ĥ× येक पहल मɅ ͧमतåयǓयता

ू

सǓनिæचत करे

ु

गा।

933. भकंप

ू

.- भकंप कȧ

ू

दशा मɅ Ǔनàनͧलͨखत कार[वाई कȧ जायेगी, अथा[त्:-

(क) बÛ दȣ को Ǔछपने के ͧलए कहा जायेगा (घटने टेकɅ

ु

और ͧसर को भजाओं

ु

से

ढकɅ );

(ख) पæ चा× वतȸ झटकɉ के कारण, बिÛ दयɉ को कछ ͧमनटɉ के ͧलए उसी िèथǓत

ु

मɅ बने रहने ͧलए कहा जायेगा;

(ग) बिÛ दयɉ को ͨखड़ͩकयɉ, शीशɉ, ͬचमǓनयɉ, ͩकताबɉ कȧ ऊंची अलमाǐरयɉ,

फनȸचर, परानी और ऊंची इमारतɉ

ु

, खंभɉ, पेड़ɉ और ǒबजलȣ के तारɉ से कम

से कम 14 फȧट कȧ दरȣ पर रखा जायेगा

ू

;

(घ) बिÛ दयɉ को शांत और संयͧमत तरȣके से एक खले è था

ु

न कȧ ओर चलने के

ͧलए कहा जायेगा;

(ङ) ǓनçĐमण टȣम के अनदेशɉ

ु

पर ǓनçĐमण और बचाव अÚ युपाय ͩकये जाने

चाǑहए और Ĥभाͪवत ¢ेğ मɅ अनावæयक अǓतभीड़ से बचाना चाǑहए।

934. भीड़ के हमलɉ से Ǔनपटने कȧ ĤͩĐया.- (1) कारागार को तोड़ने, कारागार के

सर¢ा घेरे को तोड़ने या उसकȧ दȣवार

ु

या गेट को तोड़ने के ͧलए कारागार के बाहर से, भीड़

या å यिÈतयɉ के ͩकसी समह Ùवारा ͩकये गये हमले के मामले मɅ

ू

, अधी¢क, उसकȧ कमान

के सशèğ गाडɟ और अÛय काͧम[कɉ का उपयोग करके त×काल कार[वाई करेगा।

(2) Ǔनकटतम पͧलस

ु

थाना, िजला मिजèĚेट, उप महाǓनरȣ¢क, कारागार (रɅज) और कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख को त×काल सचना दȣ जायेगी।

ु

ू

(3) अधी¢क, ऐसे हमलɉ से Ǔनपटने और ǓनिçĐय करने के ͧलए यथोͬचत बल का उपयोग

करने के ͧलए Ĥाͬधकत है।

ृ

935. बाढ़ से बचने कȧ तैयारȣ और आपात Ĥबंध.- (1) कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख

ु

यह सǓनिæचत करने के ͧलए

ु

उƣरदायी होगा ͩक बाढ़ Ĥवहण ¢ेğ मɅ आने वाले कारागारɉ के

ͧलए एक बाढ़ आपात योजना तैयार कȧ जाये िजसमɅ सिàमͧलत होने वाले समè त प¢ɉ कȧ

भͧमकाओं और

ू

उƣरदाǓय× व, कȧ जाने वालȣ कार[वाइयɉ, ͩकसी बाढ़ कȧ घटना से पव[ू, उसके

दौरान और उसके पæचात् कȧ समÛवय åयवèथा और संचार चैनलɉ कȧ Ǿपरेखा होगी।

(2) इसके अǓतǐरÈत, िजला मिजèĚेट èथानीय बाढ़ चेतावनी Ĥणालȣ ͪवकͧसत करने

के ͧलए उƣरदायी होगा और बाढ़ Ĥवहण ¢ेğ के अधीन आने वाला कारागार अधी¢क अपने

कारागारɉ मɅ बाढ़ चेतावनी और अलट[ Ĥणालȣ ͪवकͧसत करने के ͧलए उƣरदायी हɉगे।

936. अÛय आपात.- (1) अÛय आपात के मामलɉ मɅ भी अपे¢ानसार

ु

उपयÈ त

ु

कार[वाई कȧ जायेगी।

(2) अधी¢क, कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को पǐरिèथǓतयɉ कȧ ǐरपोट[

ु

करेगा।

अÚयाय 38

बिÛदयɉ कȧ ͧश¢ा

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 405

937. बिÛदयɉ के ͧलए ͧश¢ा.- (1) बिÛदयɉ के समĒ ͪवकास के ͧलए ͧश¢ा

मह×वपण[ है और ͧश¢ा के माÚयम से उनके ͸िçटकोण

ू

, आदतɉ और जीवन के संपण[

ू

पǐरĤेêय को बदला जा सकता है। बिÛदयɉ कȧ ͧश¢ा से समाज को लाभ होता है साथ हȣ यह

उÛ हɅ पनवा[स और आ×मǓनभ[रता

ु

कȧ ओर ले जाती है तथा अपराध कȧ Ĥवͪƣ

ृ

को कम करती

है, इसका मतलब होगा कम अपराध, कम पीͫड़त, कम बÛदȣ, अͬधक सामािजक Ǿप से

उ×पादक लोग और आपराͬधक Ûयाय और कानन Ĥवत[न पर कम

ू

å यय।

(2) ͧश¢ा सामंजèयपण[ होगी और मानͧसक

ू

के साथ शारȣǐरक सवाɍगीण ͪवकास को

सǓनिæचत करेगी

ु

, यह एक ऐसा औजार है िजसके Ùवारा अंत:वासी के £ान, चǐरğ और

åयवहार को पǐरवǓत[ त ͩकया जा सकता है और यह समाज मɅ एक बÛदȣ को सामािजक

वातावरण और उसके अंǓतम पनवा[स

ु

मɅ समायोजन हेत सहायता

ु

करता है।

(3) कारागार मɅ जीवन अ×यंत नीरस, Ǔनयͧमत और अनशाͧस

ु

त होता है; शैͯ¢क ͩĐयाकलाप

ͩकसी बÛदȣ को अपने Ǒदमाग से Ǔनराशाजनक ͪवचारɉ को दर करने का अवसर Ĥदान करती

ू

हɇ िजससे आराम और आनÛद ͧमलता है; हमɅ इस वाèतͪवकता को èवीकार करना होगा ͩक

ͧश¢ा और अÛय गǓतͪवͬधयɉ के माÚयम से उनको पǐरवǓत[त ͩकये जाने का Ĥयास ͩकये

ǒबना दȣवारɉ के पीछे पǐरǽÙध रखना एक महंगी मख[ता

ू

होगी।

938. उÙदेæय.- (1) कारागारɉ मɅ शैͯ¢क काय[Đमɉ के पीछे का उÙदेæय बिÛदयɉ कȧ

ऊजा[ को रचना×मक और सजृना×मक कायɟ मɅ लगाना, उनमɅ आ×मͪवæवास कȧ भावना पैदा

करना, उनमɅ सामािजक उ× तरदाǓय× व और चेतना ͪवकͧसत करना, उनमɅ समदाय मɅ

ु

समायोजन के ͧलए आवæयक आदतɉ और ͸िçटकोण को बढ़ावा देना, उनमɅ आपराͬधक जीवन

जीने कȧ Ǔनरथ[कता के बारे मɅ जागǾकता का सजन करना और

ृ

उÛहɅ नैǓतक, मानͧसक और

सामािजक Ǿप से ऊपर उठाना होना चाǑहए।

(2) कारागार मɅ एक åयापक शैͯ¢क काय[Đम का लêय होगा,-

(क) Ǔनर¢र अंत:वाͧसयɉ को कम से कम एक Ǔनिæचत Ûयनतम èतर कȧ ͧश¢ा

ू

ĤाÜत करने के अवसर Ĥदान करना,

(ख)

सा¢र अंत:वाͧसयɉ को उनके शैͯ¢क मानकɉ को आगे बढ़ाने के ͧलए

सͪवधा

ु

ओं का ͪवè तार करना,

(ग) एक नागǐरक के कत[åयɉ और दाǓय×वɉ कȧ बेहतर समझ ͪवकͧसत करना,

(घ) समाज के ĤǓत अंत:वाͧसयɉ के ͸िçटकोण मɅ सधार

ु

लाना और अÍछे नागǐरकɉ

के Ǿप मɅ जीने कȧ इÍछा को बढ़ावा देना,

(ङ) अÍछȤ सामािजक और नैǓतक आदतɉ और ͸िçटकोणɉ के ͪवकास मɅ सहायता

करना िजससे अंत:वासी, समदाय मɅ अपने जीवन को उͬचत Ǿप से

ु

समायोिजत कर सकɅ ,

(च) सामािजक जीवन मɅ åयिÈतगत और समह माग[दश[न के माÚयम से उनके

ू

åयिÈत×व और सामािजक समायोजन कȧ ¢मता मɅ सधार करने मɅ उनकȧ

ु

सहायता करना,

406 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(छ) एक ऐसा ͸िçटकोण ͪवकͧसत करना जो अंत:वाͧसयɉ के सामने आपराͬधक

जीवन शैलȣ कȧ Ǔनरथ[कता को èपçट कर दे, उÛहɅ कानन का

ू

पालन करने

वाले जीवन के फायदɉ के बारे मɅ जागǾक करे,

(ज) आ×म सधार कȧ Ǒदशा मɅ Ǔनरंतर ǽͬच और Ĥयास को Ĥो×साǑहत करना

ु

, और

(झ)

सामािजक चेतना और सामािजक िजàमेदारȣ और दाǓय×वɉ कȧ भावना

ͪवकͧसत करना।

939. बिÛदयɉ के ͧलए शैͯ¢क योजना.- बिÛदयɉ कȧ ͧश¢ा कȧ योजना Ǔनà नानसार

ु

होगी:-

(क) Ĥ×येक बÛदȣ को ͧश¢ा का एक काय[Đम Ǒदया जायेगा जो उसके समाजीकरण

और पनवा[स कȧ ĤͩĐया मɅ

ु

सहायता करेगा और इन उÙदेæयɉ को ĤाÜत

करने के ͧलए Ĥ×येक कारागार मɅ पया[Üत Ǿप से Ĥͧशͯ¢त शैͯ¢क èटाफ

और Ûयनतम सͪवधाएं

ू

ु

जैसे क¢ा क¢ और पèतकालय

ु

उपलÞ ध करवाये

जायɅगे;

(ख) Ǔनर¢र ͩकशोरɉ और वयèक बिÛदयɉ कȧ ͧश¢ा अǓनवाय[ होगी और

सधारा×मक सेवाएं शैͯ¢

ु

क काय[Đमɉ पर ͪवशेष Úयान दɅगी;

(ग) अंत:वाͧसयɉ के बौिÙधक èतर और åयिÈतगत ǽͬचयɉ मɅ åयापक ͧभÛनता के

कारण यह आवæ यक है ͩक बड़े समहɉ कȧ आवæयकताओं के अनǾप ͪवͪवध

ू

ु

शैͯ¢क काय[Đम आयोिजत ͩकये जायɅ;

(घ) शैͯ¢क काय[Đम ऐसे ͪवषय अंतͪव[ç ट करɅगे जो अंत:वाͧसयɉ को सामािजक

समहɉ के

ू

भावा×मक सदèयɉ के Ǿप मɅ ͪवकͧसत करने मɅ सहायता Ĥदान

करɅ और काय[Đमɉ को अंत:वाͧसयɉ कȧ ओर से अंत͸[िçट ͪवकͧसत करने मɅ

भी सहायता करनी चाǑहए;

(ङ) ͩकसी संèथा मɅ शैͯ¢क काय[Đमɉ कȧ ĤकǓत

ृ

अंत:वाͧसयɉ कȧ आबादȣ के

आकार और Ĥकार से संबंͬधत होगी और इन काय[Đमɉ और शैͯ¢क

ͩĐयाकलापɉ के ͧलए Ǔनिæचत समय संèथा के समĒ काय[Đम के साथ-साथ

ͧमलकर ͪवकͧसत ͩकया जायेगा;

(च) यथासाÚय, बिÛदयɉ कȧ ͧश¢ा को राÏय कȧ शैͯ¢क Ĥणालȣ के साथ एकȧकत

ृ

ͩकया जायेगा ताͩक उनकȧ ǐरहाई के पæ चात वे ǒबना ͩकसी कǑठनाई के

्

अपनी ͧश¢ा जारȣ रख सकɅ और ये काय[Đम पæचा× वतȸ देखरेख काय[Đमɉ

से भी संबंͬधत होने चाǑहएं;

(छ) ͧश¢ा नीǓत ऐसी रȣǓत से तैयार कȧ जायेगी जो सामािजक पǐरवेश के अनकल

ुू

हो, िजससे समाज मɅ ͩकसी बÛदȣ का पनवा[स हो सके

ु

और ͧश¢ा को तीन

èतरɉ पर åयविèथत ͩकया जायेगा;

(i) Ĥारंͧभक और Ǔनर¢र अंत:वाͧसयɉ के ͧलए;

(ii) मÚयवǓत[यɉ के ͧलए;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 407

(iii)अͧभवͬध[त ͧश¢ा के ͧलए; और

(iv) åयावसाǓयक ͧश¢ा के ͧलए।

(ज) शैͯ¢क काͧम[कɉ को ͪवशेष Ĥͧश¢ण पाÓयĐमɉ के माÚयम से सधारा×मक

ु

नीǓतयɉ, काय[Đमɉ और पÙधǓतयɉ के ͧलए यथासंभव उÛमख ͩकया जायेगा

ु

;

और

(झ) गैर-सरकारȣ संगठन शैͯ¢क काय[Đमɉ मɅ बड़े पैमाने पर सिàमͧलत हɉगे।

940. शैͯ¢क काय[Đम कȧ ĤकǓत

ृ

.- शैͯ¢क काय[Đम मɅ Ǔनà नͧलͨखत समाͪवç ट हɉगे,-

(क) शारȣǐरक और èवाèØय ͧश¢ा;

(ख) शै¢ͨणक ͧश¢ा;

(ग) सामािजक ͧश¢ा;

(घ) åयावसाǓयक ͧश¢ा;

(ङ) नैǓतक और आÚयाि×मक ͧश¢ा; और

(च) सांèकǓतक ͧश¢ा।

ृ

941. अंत:वाͧसयɉ के ͧलए शैͯ¢क नीǓत.- (1) कारागार मɅ Ĥवेश करने पर बिÛदयɉ

का Ĥारंͧभक वगȸकरण उनकȧ शैͯ¢क पçठभͧम

ृ

ू

, आगे अÚ यापन करने कȧ उनकȧ अͧभ¢मता,

उनकȧ सामािजक पçठभͧम और åयावसाǓयक ͧश¢ा के आधार पर ͩकया जायेगा।

ृ

ू

(2) शै¢ͨणक ͧश¢ा कȧ नीǓत का लêय होगा,-

(क) Ĥ×येक Ǔनर¢र बÛदȣ को सा¢र बनाना; और

(ख) बिÛदयɉ कȧ शैͯ¢क अह[ताएं ͪवकͧसत करना।

(3) यǑद कोई बÛदȣ, जो कारावास से पहले पढ़ाई कर रहा था या रहȣ थी, अपनी पढ़ाई जारȣ

रखने और ͩकसी बोड[ या ͪवæवͪवÙयालय या संèथान कȧ परȣ¢ा मɅ उपिè थत होने का आशय

åयÈत करता है या करती है, तो उसे इसके ͧलए सà यक सͪवधाएं दȣ जायɅगी और उसे बाहर

ु

से अपने ͧमğɉ और नातेदारɉ से पè त

ु

कɅ और लेखन सामĒी ĤाÜत करने और जेल अͧभर¢ा

मɅ रखी अपनी Ǔनजी नकदȣ से या सरकारȣ å यय पर पè त

ु

कɅ और ऐसी सामĒी खरȣदने कȧ

अनमǓत दȣ जायेगी।

ु

(4) ऐसी सͪवधाएं उस

ु

बÛदȣ को भी दȣ जायɅगी िजसने कारावास से पव[ू अपनी पढ़ाई छोड़ दȣ

है, ͩकÛ तु ͩकसी ͪवæवͪवÙयालय या अÛय काननी

ू

Ǔनकाय या ͩकसी माÛयताĤाÜत संèथा

Ùवारा आयोिजत परȣ¢ा मɅ उपिèथत होने कȧ ͸िçट से इसे आगे बढ़ाने का आशय åयÈत

करता है या करती है।

942. बिÛदयɉ का वगȸकरण.- (1) कारागार मɅ Ĥवेश के समय बिÛदयɉ को उनकȧ

शै¢ͨणक या शैͯ¢क अह[ता और आगे सीखने कȧ अͧभवͪƣ

ृ

के आधार पर वगȸकत ͩकया

ृ

जायेगा और Ĥ×येक बÛदȣ के ͧलए, उनकȧ अह[ता के अनसार åयविèथत शैͯ¢क क¢ाओं मɅ

ु

Ǒदन मɅ कम से कम दो घंटे, अͬधमानतः सबह के समय

ु

, बैठना अǓनवाय[ होगा।

(2) वगȸकरण सͧमǓत और शैͯ¢क काͧम[क ͧमलकर Ĥ×येक अंत:वासी के ͧलए शै¢ͨणक

ͧश¢ा, åयावसाǓयक ͧश¢ा और काय[ के ͧलए Ǒदये जाने वाले समय कȧ माğा ͪवǓनिæचत

408 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

करɅगे और चंͩक शैͯ¢क èतर

ू

, बिÙध

ु

म× ता और ǽͬचयɉ मɅ ͧभÛनताएं होती हɇ इसͧलए बिÛदयɉ

के ͪवͧभÛन समहɉ के ͧलए ͪवͪवध शैͯ¢क काय[Đम आयोिजत ͩक

ू

ये जायɅगे।

(3) शैͯ¢क काय[Đमɉ को चलाने के ͧलए गैर-सरकारȣ संगठनɉ Ùवारा दȣ जाने वालȣ समान

सͪवधाओं के अलावा

ु

, Ǔनयͧमत Ǿप से Ǔनयोिजत ͧश¢कɉ कȧ सेवा के अǓतǐरÈत, ͧशͯ¢त

बिÛदयɉ कȧ सहायता का उदारतापव[क उपयोग ͩकया जायेगा। उन

ू

बिÛदयɉ को ͪवशेष छट दȣ

ू

जा सकेगी जो ͧश¢ण काय[Đमɉ मɅ संͧलÜ त हɇ।

943. भाषा क¢ाएं.– (1) भाषा क¢ाओं को Ĥो×साǑहत ͩकया जायेगा। ये क¢ाएं

ͧशͯ¢त बिÛदयɉ, Ǔनयͧमत ͧश¢कɉ और गैर-सरकारȣ संगठनɉ Ùवारा चलायी जा सकɅ गी और

इससे कारागार Ĥशासन को ͪवͧभÛन संèकǓतयɉ और समदायɉ के

ृ

ु

बिÛदयɉ के मÚ य संबंधɉ मɅ

सामंजèय बनाने मɅ सहायता ͧमलेगी और कारगार के अनशासन मɅ सधार

ु

ु

आयेगा।

(2) बिÛदयɉ को पया[Üत Ǿप से जागǾक रखने के ͧलए कारागार मɅ चलाये जा रहे ͪवͧभÛन

शैͯ¢क काय[Đमɉ को सचीबÙध करते हए एक पिèतका तैयार कȧ जानी चाǑहए।

ू

ु

ु

944. ͩकशोर अपराͬधयɉ के ͧलए ͪवÙयालय.- (1) Ĥ×येक कारागार मɅ एक Ǔनयͧमत

ͪवÙयालय होगा जहां ͩकशोर अपराधी Ǔनयͧमत क¢ाओं मɅ पाǐरयɉ मɅ उपिè थत हो सकɅ गे।

(2) यह ͪवÙयालय राÏय के ͧश¢ा ͪवभाग Ùवारा चलाये जा रहे ͩकसी भी सरकारȣ ͪवÙयालय

कȧ एक शाखा होगी, िजसमɅ ͧश¢ा ͪवभाग ͩकशोर अपराͬधयɉ को पढ़ाने के ͧलए अÚ यापक,

उपèकर और सामĒी उपलÞ ध करवायेगा।

(3) ͪवÙयालय Ĥाथͧमक, माÚयͧमक और उÍच माÚयͧमक èतर कȧ ͧश¢ा उपलÞ ध

करवायेगा, Ĥ×येक ͩकशोर के ͧलए क¢ाओं मɅ उपिèथत होना अǓनवाय[ होगा और कारागार मɅ

पदè थाͪपत è टाफ को ͪवÙयालय जाने मɅ बिÛदयɉ कȧ ǽͬच बनाये रखने के ͧलए ͪवशेष

Ĥो×साहन संद× त ͩकया जायेगा।

(4) ͪवͧभÛन परȣ¢ाओं मɅ उƣीण[ होने वाले बिÛदयɉ को Ǔनयͧमत ͪवÙयालयɉ मɅ पढ़ने वाले

छाğɉ के समान Ĥमाणपğ Ǒदये जायɅगे और यह सǓनिæचत करने का Úयान

ु

रखा जायेगा ͩक

ऐसे Ĥमाणपğɉ पर ͩकशोर के कारावास का कोई उãलेख न हो।

945. अãपावͬध बिÛदयɉ के ͧलए ͧश¢ा.- (1) ͪवचाराधीन बिÛदयɉ और अãपावͬध

कारावास से दंͫडत बिÛदयɉ के ͧलए, शैͯ¢क क¢ाएं उन याडɟ या अहातɉ मɅ आयोिजत कȧ जा

सकɅ गी जहां ऐसे बिÛदयɉ को रखा जाता हो।

(2) इससे उन बिÛदयɉ के ͧलए, िजनके ͧलए लघु, मÚयम या दȣघ[काͧलक आधार पर शैͯ¢क

काय[Đम लेना अपेͯ¢त है, Ǔनयͧमत क¢ाओं के बेहतर संचालन सͪवधा

ु

ĤाÜ त होगी।

946. काͧम[क और उपè कर.- बिÛदयɉ के शैͯ¢क काय[Đम के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत

काͧम[क और उपè कर उपलÞध करवाये जायɅगे, अथा[त्:-

(i) कारागारɉ मɅ Ĥौढ़ ͧश¢ा काय[Đम चलाने और माग[दश[न के ͧलए ͧश¢क

उपलÞध कराये जाने चाǑहए। अंत:वासी जो ͧशͯ¢त हɇ और िजनका आचरण

अÍछा रहा है, उÛहɅ दसरɉ को ͧश¢ा

ू

देने के ͧलए Ĥͧश¢ण Ǒदया जाना चाǑहए

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 409

और ये Ĥͧशͯ¢त अंत:वासी ͪवͪवध शैͯ¢क काय[Đमɉ के आयोजन मɅ Ǔनयͧमत

अÚ यापकɉ कȧ सहायता करɅगे;

(ii) शैͯ¢क काय[Đमɉ को चलाने मɅ सेवाǓनवƣ

ृ

अÚ यापकɉ या गैर-सरकारȣ संगठनɉ

कȧ सेवाओं का भी उपयोग ͩकया जायेगा;

(iii) ͧश¢ा के ͧलए आवæयक वè तुएं जैसे ͩकताबɅ, èटेशनरȣ, लेखन सामĒी,

फनȸचर और अÛय èटेशनरȣ मदɅ, सरकारȣ खचȶ पर उपलÞध करवायी जायɅगी;

(iv) Ĥ×येक कारागार मɅ राçĚȣय खला

ु

ͪवÙयालय या इंǑदरा गांधी राçĚȣय खला

ु

ͪवæवͪवÙयालय के अÚययन या परȣ¢ा कɅ ġ èथाͪपत ͩकये जायɅगे और शैͯ¢क

काͧम[कɉ कȧ संÉया अंत:वाͧसयɉ कȧ आबादȣ और आयोिजत ͩकये जाने वाले

शैͯ¢क काय[Đमɉ के अनसार

ु

Ǔनयत कȧ जायेगी;

(v) ͧशͯ¢त बिÛद यɉ, जो शैͯ¢क काय[Đमɉ के संचालन मɅ कारागार Ĥशासन कȧ

सहायता करते हɇ, को कारागार Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा मजदरȣू, ͪवशेष छट या

ू

मानदेय Ǒदया जायेगा;

(vi) Įåय-͸æय उपè करɉ का शैͯ¢क Ĥयोजनɉ के ͧलए उपयोग ͩकया जायेगा; और

(vii) बिÛदयɉ के रहने कȧ åयवèथा भी उनकȧ शैͯ¢क अपे¢ाओं के अनसार कȧ जा

ु

सकेगी िजससे बैरक या कोठरȣ मɅ उपयÈत वातावरण

ु

सिजत ͩकया

ृ

जा सके

ताͩक वे अपने अÚ यापकɉ Ùवारा Ǒदये गये कायɟ को पण[ करने मɅ सम

ू

थ[ हो

सकɅ ।

947. पाÓयͪववरण.- पाÓयͪववरण Ĥ×येक बÛदȣ समह कȧ आवæयकताओं के अनसार

ू

ु

तैयार ͩकया जायेगा। यह राÏय मɅ अÛय शै¢ͨणक संèथानɉ मɅ आयोिजत शैͯ¢क काय[Đमɉ

के अनǾप होगा और इसे इस

ु

Ĥकार से योजनाबÙध ͩकया जायेगा ͩक बिÛदयɉ के दंड कȧ

अवͬध के साथ समकाͧलक हो; और कारागार के कल काय[Đम

ु

के अनसार

ु

शैͯ¢क काय[Đम

और समय सारणी तैयार कȧ जायेगी।

948. परȣ¢ण और परȣ¢ाएं.- बिÛदयɉ को उनकȧ उÍच ͧश¢ा ĤाÜत करने के ͧलए

Ǔनàनͧलͨखत ǐरयायतɅ दȣ जायɅगी:-

(i) Ĥ×येक शैͯ¢क पǐरयोजना के अंत मɅ, बिÛदयɉ को परȣ¢ण और परȣ¢ाएं देनी

हɉगी और ये परȣ¢ण या परȣ¢ाएं कारागार के भीतर ͧश¢ा ͪवभाग या राçĚȣय

खला

ु

ͪवÙयालय या इंǑदरा गांधी राçĚȣय खला

ु

ͪवæवͪवÙयालय Ùवारा आयोिजत

कȧ जायɅगी; और

(ii) ͪवͧभÛन परȣ¢ाओं मɅ उपिèथत होने वाले छाğɉ से परȣ¢ा शãक सǑहत कोई

ु

भी शãक नहȣं ͧलया जायेगा। मेधावी छाğɉ के मामले

ु

, छाğवͪƣ Ĥदान करने के

ृ

ͧलए ͧश¢ा ͪवभाग और अÛय एजɅͧसयɉ को, ͧसफाǐरश ͩकये जायɅगे।

949. संपक[ .- संèथा को शैͯ¢क सामĒी और अÛय सहायता अͧभĤाÜत करने के ͧलए

ͧश¢ा ͪवभाग या राçĚȣय खला

ु

ͪवÙयालय या इंǑदरा गांधी राçĚȣय खला

ु

ͪवæवͪवÙयालय और

अÛय अनमोǑदत शै¢ͨणक संèथानɉ के साथ संपक[ èथाͪपत करना चाǑहए।

ु

410 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

950. पèतकालय

ु

.- कारागार पèतकालय मɅ Ǔनàनͧलͨखत सͪवधाएं

ु

ु

उपलÞ ध करवायी

जायɅगी, अथा[त्:-

(क) पèतकालय मɅ पèतकɉ को

ु

ु

, अंत:वाͧसयɉ के ͪवͧभÛन शैͯ¢क मानकɉ, बौिÙधक

आवæयकताओं के समाधान, और £ान के ͪवकास कȧ आवæयकताओं को पूण[

करना चाǑहए;

(ख) कारागार पèतकालय पèतकɉ

ु

ु

, पǒğकाओं और समाचारपğɉ से उͬचत Ǿप से

ससिÏजत होगा।

ु

ये बिÛदयɉ को जारȣ ͩकये जायɅगे और बिÛदयɉ को पढ़ने

कȧ आदत ͪवकͧसत करने के ͧलए Ĥो×साǑहत ͩकया जायेगा;

(ग) एक ͧशͯ¢त ͧसÙधदोष बÛदȣ पèतकालय चलाने के ͧलए पèतकɉ और अÛय

ु

ु

पठन सामĒी के Ĥबंध के ͧलए ǓनयÈत ͩकया जा सके

ु

गा, जेल अÚ यापक

बिÛदयɉ कȧ जǾरतɉ का समाधान करने के ͧलए ͪवͧभÛन ͪवषयɉ पर पèतकɉ

ु

कȧ åयवèथा करेगा और उपलÞध करायेगा और जेल अÚ यापक, बिÛदयɉ

Ùवारा उपयोग के ͧलए और कारागार अधी¢क कȧ जानकारȣ के ͧलए, ͪवषय

या शीष[क के अनसार पèतकालय मɅ उपलÞध पèतकɉ

ु

ु

ु

और सामǓयͩकयɉ के

Þ यौरे रखेगा;

(घ) गैर-सरकारȣ संगठनɉ Ùवारा पèतकɉ के

ु

संदान को Ĥो×साǑहत और èवागत

ͩकया जाना चाǑहए और साव[जǓनक तथा सरकारȣ ͪवÙयालय को बिÛ दयɉ के

ͧलए कारागार के भीतर चलाये जा रहे शैͯ¢क काय[Đमɉ को अंगीकत करने

ृ

के ͧलए Ĥो×साǑहत ͩकया जाना चाǑहए; और

(ङ) कारागार कãयाण अͬधकारȣ, कारागार पèतकालय के ͧलए पèतकɉ के संĒह

ु

ु

ण

के ͧलए पहल करेगा।

951. सामािजक, नैǓतक, सांèकǓतक और आÚयाि×मक ͧश¢ा

ृ

.– बिÛदयɉ के मÚ य

अतीत के बरे अनभवɉ कȧ èमǓत को ͧमटाने के ͧलए Úयान ͬचͩक×सा का उपयोग ͩकया

ु

ु

ृ

जायेगा।

952. कारागार Ĥकाशन.- बिÛदयɉ और è टाफ के ͩĐयाकलापɉ के ͧलए पǒğका का

वाͪष[क Ĥकाशन होगा और Ĥकाशन को उपलÞध सͪवधाओं के अनसार

ु

ु

मǑġत

ु

ͩकया जा

सकेगा।

953. जवाबदेहȣ.- यह कारागार अधी¢क और कãयाण अͬधकारȣ के Ĥाथͧमक

उ× तरदाǓय×वɉ मɅ से एक होगा ͩक ͧश¢ा के काय[Đम को उसकȧ समुͬचत भावना से

काया[िÛवत ͩकया जाये और काय[Đम कȧ सफलता या ͪवफलता और Ĥ×येक संèथा मɅ शैͯ¢क

ͩĐयाकलापɉ का ͪवè तार Ĥमख कारकɉ

ु

मɅ से एक होगा, िजस पर इन अͬधकाǐरयɉ के Ĥदश[न

का मãयांकन ͩकया जा

ू

येगा।

अÚयाय 39

कृͪष और बागवानी, डेरȣ

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 411

954. उÙयान.- (1) यǑद संभव हो, तो अपेͯ¢त सिÞजयɉ और मसालɉ कȧ आपǓत[

ू

के

ͧलए Ĥ×येक जेल मɅ पया[Üत आकार का सीमा दȣवार से Ǔघरा हआ

ु

एक उÙयान बनाया जा

सकेगा।

(2) जेलर इस बात के ͧलए उƣरदायी होगा ͩक उÙयान मɅ हर मौसम मɅ जेल के उपयोग के

ͧलए अÍछȤ रसीलȣ सिÞजयां, मसाले और ĤǓतèकवȸ पया[Üत माğा मɅ अंतͪव[ç ट हɉ, और खेती

के ͧलए उपलÞध जेल कȧ दȣवारɉ के बाहर कȧ संपण[ू भͧम पर सवȾƣम लाभ के ͧलए खेती कȧ

ू

जाये।

(3) ͩकसी भी वाड[र या अÛय अधीनèथ अͬधकारȣ को उÙयान मɅ जाने कȧ अनमǓत

ु

, वहां पर

Ôयटȣ के समय

ू

के अलावा, नहȣं दȣ जायेगी।

(4) अधी¢क और जेलर, जेल उÙयान का दौरा और पय[वे¢ण करɅगे और देखɅगे ͩक वष[पय[Û त

सà यक् मौसम मɅ ताजी सिÞजयɉ, मसालɉ और ĤǓतèकवȸ फलɉ के Ĥचर

ु

आपत[

ू

के ͧलए

पया[Üत åयवèथा कȧ गयी है और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ दब[ल

ु

या èवाèØय लाभ कर रहे

बिÛदयɉ को उÙयान मɅ काम करने के ͧलए ͧसफाǐरश कर सकेगा।

(5) Ĥदश[न काय[ के Ĥभारȣ कͪष

ृ

क ओवरसीयर, सलाह के ͸िçटकोण से Ǔनयͧमत Ǿप से जेल

उÙयान का Ǔनरȣ¢ण करɅगे, जेल ͪवभाग को ͩकये जाने वाले सधारɉ पर सलाह दɅगे

ु

; यǑद

आवæयक हो, तो जेल मैदानɉ मɅ Ĥदश[न काय[ Ĥारंभ कर सकते हɇ और कͪष ͪवभाग का

ृ

एक

वǐरçठ अͬधकारȣ, अपने दौरɉ के दौरान अवसर ͧमलने पर समè त िजलɉ मɅ जेल उÙयानɉ का

Ǔनरȣ¢ण करेगा।

(6) नींब के फलोÙयान के

ू

अǓतǐरÈत, सड़कɉ के ͩकनारे के साथ-साथ जेल भͧम कȧ सीमाओं

ू

और अÛय उपलÞध èथानɉ पर, इमलȣ (टैमाǐरंडस इंͫडका), बेल (एगल मामलोस

ȶ

), अमरालȣ

(èपɉͫडयास मɇगीफेरा) और आम (मɇगीफेरा इंͫडका) के पेड़ लगाकर ĤǓतè कवȸ फलɉ का अÍछा

आपत[ू उपलÞध करवाया जायेगा, ताͩक खेती मɅ यथासंभव हèत¢ेप से ͪवरत रहा जा सके

और ऐसे पेड़ यǑद जेल कȧ दȣवारɉ के भीतर उपलÞध èथानɉ मɅ उगाये जाते हɇ तो सखद

ु

छाया दɅ, परंतु उनसे वाडɟ या काय[शालाओं के संवातन मɅ हèत¢ेप होने पर अनमǓत नहȣं

ु

दȣ

जानी चाǑहए। रोसेले (Ǒहǒबèकस सबदǐरफा) कȧ भी खेती कȧ जायेगी और जेलर इन पेड़ɉ कȧ

पया[Üत संÉया के ͧलए और यह देखने के ͧलए उ× तरद ◌ायी होगा ͩक उÛहɅ èवèथ िèथǓत मɅ

रखा गया है।

(7) जेल के उÙयान को साफ-सथरा

ु

, खरपतवार और झाड़-झंझाड़ से मÈत रखा जा

ु

येगा और

डेरȣ के गोबर का उपयोग उÙयानɉ मɅ खाद के Ǿप मɅ ͩकया जायेगा और बरसात के मौसम मɅ

रसीले खरपतवारɉ को ͧमÒटȣ मɅ गाड़ Ǒदया जायेगा, लेͩकन रेशेदार और लकड़ी वालȣ सिÞजयɉ

के अवͧशç ट को, जहां तक संभव हो, जेल मɅ खाद के गÔढɉ मɅ डाल Ǒदया जायेगा और सड़ने

के ͧलए तब तक छोड़ Ǒदया जायेगा, जब तक ͩक वे भͧम मɅ खाद के ͧलए उपयÈत िèथǓत

ू

ु

मɅ न आ जायɅ।

412 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(8) इस बात का Úयान रखा जायेगा ͩक उÙयानɉ मɅ जल-आपत[ू के समè त उपलÞध İोतɉ का

यथासंभव उपयोग ͩकया जाये और ͧसंचाई चैनल पÈकȧ ͬचनाई वाले या गारे मɅ पकȧ हुई

ͧमÒटȣ के हɉगे और ǐरसाव कȧ तरंत मरàमत कȧ जानी चाǑह

ु

ए।

(9) जेल कȧ सिÞजयɉ, मसालɉ और ĤǓतèकवȸ के उ×पादन के ͧलए उÙयान मɅ Ǔनयोिजत

बिÛदयɉ कȧ संÉया, सामाÛयतः जेल मɅ पǐरǽÙध बिÛदयɉ कȧ संÉया के 10 ĤǓतशत से

अͬधक नहȣं होनी चाǑहए, उÙयान मɅ Ǔनयोिजत बिÛदयɉ का चयन अÚयाय "सर¢ा और

ु

सरͯ¢त अͧभर¢ा

ु

" मɅ उिãलͨखत Ǔनयमɉ के अनसार ͩकया जा

ु

येगा, और उनकȧ सर¢ा मɅ

ु

ͪवशेष Úयान रखा जाना चाǑहए।

(10) उÙयान का Ĥभारȣ वाड[र, यǑद संभव हो, एक ऐसा åयिÈत होगा जो बागवानी को

अÍछȤ तरह से समझता है, उसे राǒğ कȧ Ôयटȣ से छट दȣ जा

ू

ू

येगी और जब ऐसा होता है तो

उसके पास परे Ǒदन के ͧलए उÙयान के दल का Ĥ

ू

भार होगा, और उसे राǒğ मɅ उसके ͧलए

उÙयान मɅ उपलÞ ध झोपड़ी मɅ सोना होगा।

(11) इस बात का Úयान रखा जाना चाǑहए ͩक जेल के उÙयान मɅ उ×पाǑदत सिÞजयां जेल

कȧ दैǓनक आवæयकताओं के ͧलए पया[Üत हɉ और यǑद आपत[ू मɅ कोई कमी हो तो सिÞजयɉ

को आपत[कता[ या

ू

èथानीय बाजार से Đय ͩकया जाना अपेͯ¢त होगा।

(12) जेल उÙयान का उÙदेæय मÉय Ǿप से

ु

बिÛदयɉ के ͧलए सिÞजयां उगाना होगा और

केवल ऐसे बीज अͧभĤाÜत ͩकये जायɅगे जो जेल के Ĥयोजनɉ के ͧलए सवा[ͬधक उपयोगी हɉ।

(13) जेलर इस बात के ͧलए उƣरदायी हɉगे ͩक, जेल भͧम पर उगा

ू

यी गयी फसलɅ उͬचत

समय पर काटȣ जायɅ और उÛहɅ काटने तथा भंडार मɅ लाने के मÚ य कोई अनावæयक देरȣ न

हो। कȧटɉ Ùवारा हाǓन के ĤǓत समुͬचत सावधाǓनयां बरती गयी हɇ, उप-उ×पादɉ को केवल

राजकȧय Ĥयोजनɉ के ͧलए उͬचत Ǿप से Ǔनपटाया गया है, जेल खातɉ मɅ Ĥ× येक चीज का

मãय

ू

सà यक Ǿप से Ĥͪवç ट

्

ͩकया गया है, और जेल भͧम

ू

के Ĥ×येक उ×पाद का उपयोग

करके अथ[åयवèथा को Ĥभाͪवत करने के हर अवसर का लाभ उठाया गया है, और चारे के

ͧलए उपयÈत समè त

ु

उ×पादɉ को डेरȣ मɅ उपभोग के ͧलए ͪवǓनयोिजत ͩकया जाना चाǑहए।

(14) अͬधशेष सिÞ जयां, यǑद कोई हɉ, जेल कȧ आवæयकता को पूण[ करने के पæचात्, उÛहɅ,

Ĥचͧलत बाजार दर पर जेल è टाफ को और èथानीय बाजार मɅ ͪवĐय कर Ǔनè ताǐरत कȧ जा

सकɅ गी।

(15) जेल भͧम पर

ू

ͪवÙयमान समè त èथायी पेड़ सरकार कȧ संपͪƣ हɇ और कारागार

Ǔनदेशालय के Ĥमख के Ǔनयंğण मɅ हɇ और इस

ु

Ĥयोजन के ͧलए संधाǐरत रिजèटर मɅ Ĥͪवç ट

ͩकये जायɅगे।

(16) जेल के उÙयान से ĤǓतǑदन अͧभĤाÜत होने वालȣ सÞजी कȧ माğा, बिÛदयɉ के आहार

के ͧलए जारȣ कȧ गयी माğा और ͪवĐय कȧ गयी माğा को उसके मãय के साथ

ू

Ĥदͧश[त

करते हएु, एक सÞ जी रिजèटर संधाǐरत ͩकया जायेगा, यह रिजèटर ĤǓतǑदन Ǔनरȣ¢ण के

ͧलए अधी¢क के सम¢ रखा जायेगा और एक रिजèटर मɅ अनाज और दालɉ कȧ खेती के

अधीन भͧम के ¢ेğ और काटे गए अनाज कȧ माğा का भी

ू

अͧभलेख रखा जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 413

ǑटÜ पण: बिÛदयɉ को जारȣ कȧ गयी और ͪवĐȧत सिÞजयɉ और अÛय उÙयान उपज के मãय

ू

के साथ-साथ वष[ के दौरान बाजार से Đय कȧ गयी सिÞजयɉ और मसालɉ के मãय

ू

का वाͪष[क Ĥशासन ǐरपोट[ के मÉय भाग मɅ उिãल

ु

ͨखत ͩकया जायेगा।

955. डेरȣ.- (1) जेल मɅ जहां कहȣं भी संभव हो, डेरȣ हो सकेगी। अÍछȤ छत वाले

और संवाǓत त शेड उपलÞध कराये जायɅगे। फश[ अÍछȤ तरह से पकȧ हुई Ƀटɉ से बना होना

चाǑहए या ͩफसलने से रोकने के ͧलए सीमɅट से पताई कȧ

ु

हई अÛय अÍछȤ सामĒी का होना

ु

चाǑहए, फश[ का ढलान हãका होना चाǑहए, जो केवल मğ

ू

और धलाई को ͬचनाई नालȣ मɅ ले

ु

जाने के ͧलए पया[Üत हो; गौशाला के फश[ को ĤǓतǑदन रगड़कर धोया जायेगा और त× पæ चात ्

अÍछȤ तरह से सखाया जा

ु

येगा और गायɉ को ͩफसलने से रोकने के ͧलए फश[ पर रेत और

भसा डाला जा

ू

येगा, और गौशाला मɅ मिÈखयɉ कȧ उपिèथǓत को यथासंभव रोका जायेगा।

(2) गायɉ कȧ सवȾƣम नèल का चयन करने का Úयान रखा जायेगा िजÛ हɅ या तो èथानीय

Ǿप से अͧभĤाÜत ͩकया जा सकेगा या अÛय ¢ेğ से Đय ͩकया जा सकेगा और नèल के

सधार को

ु

सदैव Úयान मɅ रखा जायेगा।

(3) यह सǓनिæचत करने के ͧलए Úयान रखा जा

ु

येगा ͩक बिÛदयɉ के ͧलए पया[Üत दध

ू

उपलÞध हो और इसके ͧलए गायɉ का गभा[धान करवाया जायेगा, िजससे वे काͧलक अंतरालɉ

पर बछड़े दे सकɅ ।

(4) Ĥ×येक गाय को रिजè Ěȣकरण संÉया दȣ जायेगी, ये संÉयांक Ĥ×येक गाय के गले से

लटकाये गये लकड़ी या धात के Ǒटकट पर

ु

उ× कȧण[ कȧ जायेगी, बछड़ɉ के मामले मɅ Ǒटकट

पर उनकȧ संÉया के अǓतǐरÈत माताओं कȧ रिजè Ěȣकत संÉ या

ृ

भी धाǐरत होगी और समè त

गायɉ का बीमा होना चाǑहए।

(5) बिÛदयɉ Ùवारा नहȣं खाया गया भोजन सावधानी से दो बािãटयɉ मɅ पथक

ृ

् ͩकया जायेगा,

जैसे एक चावल के ͧलए और दसरा करȣदार अèवीकत भोजन के ͧलए

ू

ृ

, केवल बिÛदयɉ Ùवारा

नहȣं खाया गया भोजन मवेͧशयɉ को Ǒदया जायेगा और उिÍछç ट भोजन का उपयोग मछलȣ

को ͨखलाने के ͧलए ͩकया जायेगा या खाद के Ǿप मɅ गाड़ा जायेगा, समè त चावल का पानी,

चावल कȧ धावन, दाल कȧ भसी

ू

, और अनाज कȧ तैयारȣ से ĤाÜत कोई भी अÛय अपͧशçट

जो मवेͧशयɉ के ͧलए पौिçटक हो सकता है, सरसɉ या अलसी के तेल के Ǔनमा[ण से ĤाÜत

खलȣ और जेल भͧम से ĤाÜत घास का उपयोग मवेͧशयɉ के भोजन के Ǿप मɅ ͩकया जाना

ू

चाǑहए और यथावæयक अÛय खाÙय पदाथɟ के Đय के साथ पूरक ͩकया जायेगा।

(6) गम[ मौसम मɅ, मवेͧशयɉ को ĤǓतǑदन धप मɅ अÍछȤ तरह से

ू

धोया जायेगा, उÛहɅ अÍछȤ

तरह से सखाने का Úयान

ु

रखा जायेगा और ठंडे मौसम मɅ, उनकȧ माͧलश कȧ जायेगी और

Ħश ͩकया जायेगा।

(7) जेल डेरȣ Ùवारा उ×पाǑदत दध

ू

(या उसके उ×पाद) पहले अèपताल मɅ बीमार बिÛदयɉ

(ͪवशेष Ǿप से आंğ रोगɉ से पीͫड़त) और èवाèØय लाभ कर रहे और ͪवशेष दल के बिÛदयɉ

कȧ आवæ यकताओं के ͧलए Ĥदƣ ͩकया जायेगा और अंत:वाͧसयɉ कȧ आवæयकता पण[

ू करने

414 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

के पæचात् हȣ अͬधशेष, यǑद कोई हो, पव[ूवतȸ कȧ मांग को Ĥाथͧमकता देते हएु, Ĥचͧलत

बाजार दर पर èथानीय अèपताल या बाहरȣ å यिÈ तयɉ को ͪवĐय ͩकया जायेगा।

(8) मÈखन या घी का उ× पादन ĤǓतͪषÙध होगा और बिÛदयɉ को दधू, यǑद उबला हआ है

ु

,

तो उबला हआ या दहȣ के Ǿप मɅ Ǒदया जाना चाǑहए

ु

, और ͩकसी अÛय Ǿप मɅ नहȣं, यह

अèपताल के अहाते मɅ भेषज£ के पय[वे¢ण के अधीन ͩकया जाना चाǑहए, जो गाय से दध

ू

अͧभĤाÜत होने से लेकर उसके अंǓतम ͪवतरण तक दध के उͬचत Ǔनपटा

ू

रे के ͧलए उƣरदायी

होगा और दहȣ बनाते समय दध को उबालने से पहले उसमɅ पानी नहȣं ͧमला

ू

या जाना चाǑहए।

(9) इस बात का Úयान रखा जाना चाǑहए ͩक िजन बत[नɉ मɅ दध डाला जाता है वे प

ू

ूण[ Ǿप

से साफ रखे जायɅ; ǒबना उबले दध के ͧलए बत[न एãयमीǓनयम या èटȣल का बना होगा

ू

ु

;

एãयमीǓनयम या èटȣल कȧ कड़ाहȣ का

ू

दध उबालने के ͧलए उपयोग ͩकया जा स

ू

केगा, ͩकत

ं

ु

दहȣ जमाने के ͧलए ͧमÒटȣ के बत[न का उपयोग ͩकया जायेगा, यǑद चमकȧले बत[न उपलÞ ध

हɉ तो उनका उपयोग ͩकया जाना चाǑहए; उपयोग के तरंत

ु

पæ चात् समè त बत[नɉ को गम[

उबलते पानी से धोया जायेगा; उÛहɅ गंदȣ िè थǓत मɅ नहȣं रहने Ǒदया जायेगा; एक समुͬचत

Ǿप से सरͯ¢त और अÍछȤ तरह

ु

संवाǓतत èथान उपलÞध करवाया जायेगा, िजसमɅ दधू को

Ǔनकालने के पæचात् यथासंभवशीē और जब तक वह जारȣ नहȣं ͩकया जाता है, भंडाǐरत

ͩकया जायेगा; यह सहȣ होगा यǑद यह ͩकसी ͸æ य िèथǓत मɅ हो जहां दध के साथ

ू

-साथ

भंडारण या तैयारȣ के ͧलए उपयोग ͩकये जाने वाले समè त बत[न Ǔनरȣ¢ण अͬधकाǐरयɉ कȧ

जानकारȣ मɅ हɉ।

(10) डेरȣ से ĤाÜत खाद का उपयोग जेल के उÙयान और भͧम

ू

के सधार

ु

के ͧलए ͩकया

जायेगा।

(11) बंÚ या गायɉ और नर बछड़ɉ को एक वष[ कȧ आय ĤाÜत करने के पæचात

ु

् èथानीय

पशͬचͩक×सक के परामश[ से नीलामी Ùवारा Ǔनèताǐरत ͩकया जायेगा

ु

और नीलामी ĤͩĐया,

दैǓनक समाचार पğ मɅ एक माह पव[

ू

Ĥकाशन के पæचात् कȧ जायेगी।

(12) संĐामक बीमारȣ जैसे ǐरंडर-पेèट, खरपका मंहपका रोग

ु

ु

, एंĠेÈस से पीͫड़त पशओं

ु

को

और संĐामक बीमारȣ के पæ चात ्तरंत जेल के उÙयान मɅ एक पेड़ के नीचे अलग कर Ǒद

ु

या

जायेगा और यह भी सलाह दȣ जाती है ͩक बखार से पीͫड़त ͩकसी भी

ु

पशु को तब तक

अलग रखा जाये जब तक ͩक रोग कȧ ĤकǓत èपçट

ृ

न हो।

(13) जेल डेǐरयां कͪष और पश ͬचͩक×सा ͪवभाग के अͬधकाǐरयɉ के Ǔनरȣ¢ण के ͧलए ख

ृ

ु

ुलȣ

रहɅगी और बीमार जेल मवेͧशयɉ कȧ देखभाल के ͧलए पशु ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ सेवाएं लȣ

जानी चाǑहएं।

(14) जेलर या उप-जेलर या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ĤǓतǑदन डेरȣ का दौरा करɅगे और अधी¢क

सÜताह मɅ तीन बार समè त मवेͧशयɉ का Ǔनरȣ¢ण करɅगे।

(15) डेरȣ èटॉक और संå यवहार का Ú यानपव[क अͧभलेख

ू

, डेरȣ और मवेशी लेखɉ के ͧलए,

ͪवǓनǑद[çट Ǿपͪवधान मɅ रिजè टर मɅ रखा जायेगा।

अÚयाय 40

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 415

जेलɉ मɅ साव[जǓनक काय[

956. जेल पǐरसर के भीतर संǓनमा[ण काय[.- (1) सरकारȣ भͧम पर

ू

, धाͧम[क अवशेषɉ

या Ĥतीकɉ को रखना और पͪवğ è थानɉ या पजा èथलɉ का Ǔनमा[ण ǓनͪषÙध होगा

ू

, जेलर,

जेल पǐरसर के भीतर ͩकसी भी नये अǓतĐमण या अǓतĐमण के ͪवèतार पर तरंत अधी¢क

ु

को ǐरपोट[ करेगा।

(2) कोई भी काम तब तक Ĥारंभ नहȣं ͩकया जायेगा जब तक समुͬचत Ǿप से Þ यौरेवार

ͫडजाइन और ĤाÈकलन èवीकत

ृ

नहȣं हो जाता है, Ǔनͬधयɉ का आबंटन और इसे Ĥारंभ करने

के आदेश स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा जारȣ ͩकये जायɅगे और अचानक उ×पÛन होने वाले खतरे

या असͪवधा के आकिèमक मामलɉ मɅ

ु

, एक è पç ट ͧलͨखत अनरोध काय[पालक इंजीǓनयर

ु

को

ͩकया जायेगा जो अपने è वयं के उƣरदाǓय× व पर काय[ करɅगे।

(3) ठेकेदारɉ को वाèतͪवक आवæयकता से पव[

ू

या पæचात् सात Ǒदनɉ से अͬधक समय तक

सामĒी को जेल मɅ संगृहȣत करना अनु£ात नहȣं ͩकया जायेगा।

(4) काय[पालक इंजीǓनयर देखेगा ͩक ͩकसी भी काय[ के Ǔनçपादन मɅ कोई असà यक् ͪवलंब न

हो।

(5) काय[पालक इंजीǓनयर, अपने खंडɉ और िजलɉ मɅ भवनɉ और संकमɟ को संरͯ¢त करने

और सरकारȣ भͧम पर अǓतĐमण

ू

के Ǔनवारण के ͧलए उƣरदायी हɉगे।

957. अधी¢क और काय[पालक इंजीǓनयर Ùवारा संयÈत Ǔनरȣ¢ण

ु

.- (1) काय[पालक

इंजीǓनयर उƣरदायी होगा ͩक लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग कȧ पèतकɉ मɅ

ु

कͬथत समè त जेल भवनɉ

का कशलतापव[क

ु

ू

रखरखाव है और वह वष[ मɅ एक बार अधी¢क के साथ ͧमलकर ऐसे

समè त भवनɉ कȧ, ͪवशेष Ǿप से उनकȧ सर¢ा

ु

के Ĥæ न के संबंध मɅ, सावधानीपव[क जांच

ू

करɅगे और इन Ǔनरȣ¢णɉ कȧ ǐरपोट[ जेल अधी¢क Ùवारा कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को

ु

और काय[पालक इंजीǓनयर Ùवारा अधी¢ण इंजीǓनयर या मÉय इंजीǓनयर को भे

ु

जी जायेगी।

(2) Ĥ×येक जेल काय[ के Ǔनçपादन मɅ ͧसÙधदोष Įͧमकɉ का यथासंभव पण[ उपयोग ͩकया

ू

जायेगा और बिÛदयɉ कȧ मजदरȣ का भगतान सरकारȣ Ǔनयम के अनसार लोक Ǔनमा[ण

ू

ु

ु

ͪवभाग Ùवारा ͩकया जायेगा।

958. काय[ ͩकये जाने कȧ रȣǓत.- (1) यǑद ͩकसी काय[ के ͧलए धन का आबंटन लोक

Ǔनमा[ण ͪवभाग के बजट मɅ ͩकया जाता है, तो वह काय[, Ǔनयमानसार

ु

लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग

Ùवारा या उस ͪवभाग के आदेशɉ के अधीन ͩकया जायेगा।

(2) काय[ Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐया के अधीन ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(क)

इस Ĥकार Ǔनयोिजत ͧसÙधदोषɉ के अनशासन से जड़े स

ु

ु

मè त मामले और

उनकȧ सरͯ¢त

ु

अͧभर¢ा, भोजन, वèğ और उपचार से जड़े समè त

ु

मामले

पण[ू Ǿप से जेल अधी¢क के पास रहɅगे;

(ख)

काय[पालक इंजीǓनयर, ͧसÙधदोष Įͧमकɉ कȧ संभाͪवत मांग के बारे मɅ

समय-समय पर अधी¢क को सͬच

ू

त करेगा, और अधी¢क, कारागार

416 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

Ǔनदेशालय के Ĥमख

ु

के अनमोदन

ु

से, ͧसÙधदोषɉ कȧ आवæयक संÉया

उपलÞध कराने के ͧलए यथासंभव åयवèथा करेगा;

(ग)

ͧसÙधदोष Įͧमकɉ के ͧलए इस सामाÛय मांग के अǓतǐरÈत, Ĥभारȣ

काय[पालक इंजीǓनयर Ùवारा इस Ĥयोजन के ͧलए ǓनयÈत अधीनèथ

ु

अͬधकारȣ, Ĥ×येक Ǒदन अधी¢क को दलɉ कȧ संÉया, Ĥ×येक दल मɅ

ͧसÙधदोषɉ कȧ संÉया और काय[ का वह Ĥभाग िजस पर Ĥ×येक दल को

Ǔनयोिजत ͩकया जायेगा, को ͪवǓनǑद[çट करते हएु, अगले Ǒदन के ͧलए

आवæयक ͧसÙधदोषɉ कȧ संÉया के बारे मɅ ͧलͨखत Ǿप मɅ सͬचत करे

ू

गा;

(घ)

Ĥ×येक दल को इंͬगत काय[ के Ĥभाग के पास Ĥात: परेड करायी जायेगी

और जेल अͬधकारȣ Ùवारा एक Ĥमाणपğ तैयार ͩकया जायेगा और

इंजीǓनयर के Ĥभारȣ अधीनèथ को उसके ĤǓतहèता¢र के ͧलए Ĥèतत

ु

ͩकया जायेगा, िजसमɅ उस Ǒदन के काम के Ǔनपटान के ͧलए उसके पास

रखे गये Ĥ×येक ͪववरण या वग[ के ͧसÙधदोषɉ कȧ संÉया दशा[यी जायेगी;

(ङ)

काय[पालक इंजीǓनयर, जेल अͬधकाǐरयɉ के साथ संवाद से और Ǔनयम मɅ

अͬधकͬथत कायɟ पर ͪवचार करने के पæ चात्, या तो Ĥ×येक ͧसÙधदोष या

Ǔनिæचत संÉया मɅ ͧसÙधदोषɉ Ùवारा ͩकये जाने वाले काय[ के Ĥ×येक

ͪववरण कȧ एक अनसची तैयार करेगा

ुू

;

(च)

इंजीǓनयर के अधीनèथ Ĥभारȣ का यह कत[åय होगा ͩक वह अधी¢क या

उसके अधीनèथɉ को ͧसÙधदोषɉ के Ĥ×येक दल Ùवारा ĤǓतǑदन ͩकये जाने

वाले काय[ के बारे मɅ बताये और उस Ǒदन का काय[ बंद होने से पूव[ यह

देख ले ͩक ऐसा काय[ पण[

ू

हो गया है और इस तØय को या ͩकसी कमी

या दोष को दैǓनक ǐरपोट[ मɅ अंͩकत करे, िजसकȧ एक ĤǓत जेल अधी¢क

को सɋपी जायेगी;

(छ)

अधी¢क, बिÛदयɉ कȧ, जब वे काम पर हɉ और जब अपने Èवाट[र मɅ हɉ,

दोनɉ मɅ, सर¢ा और उनके पय[वे¢ण के ͧल

ु

ए समè त åयवèथाएं करेगा,

और यह Ǔनधा[ǐरत करने का उƣरदाǓय× व उस पर होगा ͩक काय[पालक

इंजीǓनयर या उसके अधीनèथɉ Ùवारा खराब या अãप काम, उपकरण या

सामͬĒ यां खराब करने, आदेशɉ कȧ उपे¢ा या सामĒी कȧ बबा[दȣ के संबंध

मɅ कȧ गयी ǐरपोट[ मɅ कौनसे ͧसÙधदोषɉ कȧ गलती है, और उनसे जेल

Ǔनयमɉ के अनसार Ǔनपटना

ु

; राǒğ मɅ जेल मɅ से Ǔनकल भागना सकर

ु

बनाने वाला कोई बांस, मचान, तÉत, औज़ार, उपकरण आǑद नहȣं छोड़े

जायɅगे; और यǑद åयापक मचान का उपयोग ͩकया जाता है िजसे हर शाम

काम बंद होने के पæ चात ह

्

टाया नहȣं जा सकता है, तो अधी¢क Ùवारा

राǒğ मɅ ऐसे मचान पर ͪवशेष Ǔनगरानी रखवायी जायेगी;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 417

(ज)

समè त भवन संͩĐयाएं, जेल के Ĥभारȣ अͬधकारȣ के ͩकसी भी Ĥकार के

हèत¢ेप के ǒबना, काय[पालक इंजीǓनयर या उनके अधीनèथ Ĥभारȣ के

अधीन हɉगी और अãप काम, खराब काम, उपकरण और सामĒी के खराब

होने या सामĒी कȧ बबा[दȣ के संबंध मɅ इंजीǓनयर कȧ ǐरपोट[ को पव[वतȸ

ू

पैरा के संदभ[ मɅ जेल अधी¢क Ùवारा अंǓतम Ǿप मɅ èवीकार ͩकया

जायेगा; और

(झ)

बाहरȣ मजदरɉ को

ू

, जब Ǔनयोिजत ͩकया जाता है, तो उÛहɅ ͧसÙधदोष

Įͧमकɉ से यथासंभव पथक

ृ

् रखा जायेगा, ͩकत

ं

ु जहां कशल बाहरȣ

ु

Įͧमकɉ

(कारȣगरɉ) को ͧसÙधदोष Įͧमकɉ को ͧसखाने या उनके काम कȧ Ǔनगरानी

के ͧलए Ǔनयोिजत ͩकया जाता है, ऐसी åयवèथा कȧ जायेगी िजससे

ͧसÙधदोष Įͧमकɉ के अनशासन

ु

मɅ यथासंभव कम हèत¢ेप हो।

(3) लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग कȧ पèतकɉ मɅ

ु

के ͩकसी भी भवन को लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग मɅ

सरकार के Ĥाͬधकार के ǒबना Úवèत नहȣं ͩकया जायेगा।

(4) यǑद आमलू-चल या åयापक पǐरवत[न वांǓछत हो तो सरकार का आदेश अवæय ͧलया

ू

जाना चाǑहए।

(5) गह

ृ

(जेल) ͪवभाग के पास Úवèत भवनɉ से परानी सामͬĒयɉ को Ǔन

ु

:शãक Ĥा

ु

Üत हो

सकती हɇ, परंत ुजेल से संबंͬधत ͩकसी ͪवͧशçट काय[ के ͧलए लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग को उनकȧ

आवæयकता न हो, और उनका मãय जेल

ू

के काम के ͧलए ĤाÈकलन मɅ जमा नहȣं ͩकया

गया हो िजसमɅ उन भवनɉ, जहां से उÛहɅ अͧभĤाÜत ͩकया गया है, को नçट करना सिàमͧलत

है, यǑद ͩफर भी, उÛहɅ गह

ृ

(जेल) ͪवभाग Ùवारा ͪवĐȧत ͩकया जाता है, तो ͪवĐय के Ǿप मɅ

ĤाÜत रकम को उͬचत खाते के शीष[ मɅ जमा ͩकया जायेगा।

अÚयाय 41

ͪवͬधक सहायता

959. ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरणɉ का गठन.- (1) भारत के संͪवधान का अनÍछेद

ु

39क

समाज के गरȣब और कमजोर वगɟ को Ǔन:शुãक ͪवͬधक सहायता का उपबंध करता है और

सभी के ͧलए Ûयाय सǓनिæचत करता है

ु

, संͪवधान के अनÍछेद

ु

14 और 22 राÏय के ͧलए,

ͪवͬध के सम¢ समानता को सǓनिæचत करने

ु

और एक ͪवͬधक Ĥणालȣ, जो सभी के ͧलए

समान अवसर के आधार पर Ûयाय को बढ़ावा देती है, को सǓनिæचत करना

ु

बाÚयकारȣ बनाते

हɇ और इÛहɅ अĒसर करने मɅ, समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वगɟ को

Ǔन:शुãक और स¢म ͪवͬधक सेवाएं Ĥदान करने के ͧलए एक राçĚåयापी समान नेटवक[

èथाͪपत करने के ͧलए संसद Ùवारा ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 1987 अͬधǓनयͧमत

ͩकया गया था।

(2) काया[Ûवयन कȧ Ǔनगरानी और मãयांकन के ͧलए

ू

, ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम,

1987 के अधीन, राçĚȣय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण (एनएएलएसए) का गठन ͩकया गया है।

418 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(3) एनएएलएसए कȧ नीǓतयɉ और Ǔनदेशɉ को Ĥभावी बनाने के ͧलए और लोगɉ को Ǔन:शुãक

ͪवͬधक सेवाएं Ĥदान करने के ͧलए और राÏय मɅ लोक अदालतɉ का संचालन करने के ͧलए

Ĥ×येक राÏय मɅ, एक राÏय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण (एसएलएसए) और Ĥ×येक उÍच

Ûयायालय मɅ, एक उÍच Ûयायालय ͪवͬधक सेवा सͧमǓत का गठन ͩकया गया है, िजलɉ और

तालकɉ मɅ िजला

ु

ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरणɉ और तालक

ु

ͪवͬधक सेवा सͧमǓतयɉ का गठन ͩकया

गया है।

(4) ͪवͬधक सेवा काय[Đम, जहां तक यह भारत के सवȾÍच Ûयायालय से संबंͬधत है, को

Ĥशाͧसत और काया[िÛवत करने के ͧलए सवȾÍच Ûयायालय ͪवͬधक सेवा सͧमǓत का गठन

ͩकया गया है।

(5) भारत के मÉय Ûयायाधीश एनएएलएसए

ु

के संर¢क-Ĥमख हɇ और सवȾÍच Ûयायालय के

ु

सबसे वǐरçठ Ûयायाधीश काय[कारȣ अÚय¢ हɇ। भारत के मÉय Ûयायाधीश के परामश[ से कɅ ġ

ु

सरकार ने उÍच ÛयाǓयक सेवा के एक अͬधकारȣ को एनएएलएसए के सदèय सͬचव के Ǿप

मɅ भी ǓनयÈत ͩकया

ु

है।

(6) इसी Ĥकार, राÏय èतर पर उÍच Ûयायालय के मÉय Ûयायाधीश राÏय ͪवͬधक सेवा

ु

Ĥाͬधकरण के संर¢क-Ĥमख हɇ

ु

और उÍच Ûयायालय के वǐरçठतम Ûयायाधीश काय[कारȣ

अÚय¢ हɇ और Ĥ×येक एसएलएसए के ͧलए एक सदèय-सͬचव होगा।

(7) िजला èतर पर, िजला Ûयायाधीश िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण का अÚय¢ होता है और

मÉय ÛयाǓयक मिजèĚेट या समक¢ ÛयाǓयक अͬधकारȣ िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण का

ु

सͬचव होता है।

960. ͪवͬधक सेवा संèथाओं कȧ काय[Ĥणालȣ.- (1) एनएएलएसए राÏय ͪवͬधक सेवा

Ĥाͬधकरणɉ के ͧलए नीǓतयां, ͧसÙधांत, माग[दश[क ͧसÙधांत अͬधकͬथत करता है और परे देश

ू

मɅ कायाɍͪवत करने के ͧलए Ĥभावी और सè ती è कȧमɅ तैयार करता है।

(2) राÏय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण, िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण और तालक ͪवͬधक सेवा

ु

सͧमǓतयɉ को Ǔनàनͧलͨखत Ĥाथͧमक क×य

ृ

Û यè त ͩकये गये हɇ:-

(क)

पाğ åयिÈतयɉ को Ǔनःशãक और स¢म ͪवͬधक सेवाएं

ु

उपलÞ ध करवाना;

(ख)

ͪववादɉ के सौहाद[पण[ समाधान के ͧलए लोक अदालतɉ का आयोजन करना

ू

;

(ग)

ͪवͬधक जागǾकता ͧशͪवर आयोिजत करना; और

(घ)

अनकल

ुू

और Ǔनवारक ͪवͬधक सेवा काय[Đमɉ के माÚयम से एनएएलएसए

कȧ è कȧमɉ और नीǓतयɉ को कायाɍͪवत करना।

(3) Ǔनःशãक ͪवͬधक सेवाओं मɅ

ु

सिàमͧलत हɉगे,-

(क)

समुͬचत मामलɉ मɅ Ûयायालय शãक का भगतान

ु

ु

, ͩकÛ हȣं भी ͪवͬधक

काय[वाǑहयɉ के संबंध मɅ ĤͩĐया शãक और

ु

संदेय या उपगत ͩकये गये

अÛय समè त Ĥभार;

(ख)

ͪवͬधक काय[वाǑहयɉ मɅ वकȧलɉ कȧ सेवा उपलÞ ध करवाना;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 419

(ग)

ͪवͬधक काय[वाǑहयɉ मɅ आदेशɉ और अÛय दèतावेजɉ कȧ Ĥमाͨणत ĤǓतयां

अͧभĤाÜत करना और उनका आपत[ू; और

(घ)

ͪवͬधक काय[वाǑहयɉ मɅ दèतावेजɉ के मġण

ु

और अनवाद

ु

को सिà मͧलत

करते

हएु अपील, पेपर बक तैयार करना।

ु

(4) ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 1987 (1987 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 39) के

अधीन Ǔनःशãक ͪवͬधक सेवाएं ĤाÜत करने के

ु

ͧलए पाğ åयिÈतयɉ मɅ अͧभर¢ा मɅ åयिÈत

सिàमͧलत हɇ।

961. Ĥ× येक कारागार मɅ ͪवͬधक सहायता िÈलǓनक.- समè त काय[ Ǒदवसɉ पर

अंत:वाͧसयɉ को Ǔनःशãक ͪवͬधक सेवाएं

ु

उपलÞ ध करवाने के ͧलए ऐसे िÈलǓनकɉ मɅ पया[Üत

संÉया मɅ पैनल वकȧल और पैरा लȣगल èवयंसेवकɉ के साथ Ĥ×येक कारागार मɅ ͪवͬधक सेवा

िÈलǓनक èथाͪपत ͩकये जायɅगे। कारागारɉ मɅ èथाͪपत ͪवͬधक सहायता ÈलȣǓनकɉ मɅ सहायता

के ͧलए कǓतपय अंत:वाͧसयɉ को पैरा लȣगल è वयंसेवकɉ (पीएलवीएस) के Ǿप मɅ Ĥͧशͯ¢त

ͩकया जा सकɅ गे।

962. कारागारɉ मɅ ͪवͬधक सा¢रता क¢ाएं.- बिÛदयɉ को उनके अͬधकारɉ और कत[åयɉ

के साथ-साथ Ǔनःशãक ͪवͬधक सहायता सेवाओं कȧ उपलÞधता के बारे मɅ ͧशͯ¢त करने के

ु

Đम मɅ कारागारɉ मɅ ͪवͬधक सा¢रता क¢ाएं आयोिजत कȧ जा सकɅ गी। अंत:वाͧसयɉ कȧ

ͪवͬधक सहायता आवæयकताओं को अͧभǓनिæचत करने के ͧलए ͪवͬध छाğɉ, पैरा लȣगल

è वयंसेवकɉ और ͪवͬधक सहायता वकȧलɉ कȧ सेवाएं लȣ जा सकɅ गी।

963. ͪवचाराधीन बÛदȣ समी¢ा सͧमǓत का गठन.- (1) अÚय¢ के Ǿप मɅ िजला

Ûयायाधीश, सदèयɉ के Ǿप मɅ िजला मिजèĚेट, िजला पͧलस अधी¢क और सͬचव

ु

, िजला

ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण और कɅ ġȣय जेल के अधी¢क, अधी¢क, िजला जेल, अèथायी उप-

जेल और उप-जेल के जेलर को सिàमͧलत करते हएु, उन ͪवचाराधीन बिÛदयɉ कȧ पहचान

करने के ͧलए एक सͧमǓत का गठन ͩकया जायेगा, िजÛहɉने कͬथत अपराध के ͧलए ͪवͬध के

अधीन उपबंͬधत पण[ कȧ

ू

गयी कारावास कȧ अͬधकतम कालावͬध का आधा Ǒहèसा या

अͬधकतम कालावͬध पूण[ कर लȣ है।

(2) राÏय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकारȣ पैनल वकȧलɉ को ऐसे बिÛदयɉ से त×काल ͧमलने, उनके

साथ उनके मामलɉ पर चचा[ करने और उनको छोड़े जाने के ͧलए समͬचत

ु

Û यायालय के

सम¢ समͬचत

ु

आवेदन Ĥèततु करने का Ǔनदेश दɅगे, जब तक ͩक उÛहɅ ͩकसी अÛय Ĥयोजन

के ͧलए अͧभर¢ा मɅ रखना अपेͯ¢त न हो।

अÚयाय 42

कम[चाǐरवंृद ͪवकास

(Ĥͧश¢ण और परèकार

ु

)

964. काय[ के घंटे.- (1) काͧम[कɉ के Ĥ×येक Ĥवग[ के ͧलए काय[ घंटɉ कȧ एक

सǓनयोिजत और

ु

समुͬचत Ǿप से ͪवǓनयͧमत समय सारणी होगी और सामाÛ यतया सर¢ा

ु

420 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

काͧम[कɉ को सिàमͧलत करते हएु ͩकसी भी è टाफ सदèय को Ǒदन मɅ आठ घंटे से अͬधक

काय[ करने कȧ आवæयकता नहȣं होगी और संèथागत Ôयटȣ

ू

, Ǒदन कȧ Ôयटȣ

ू

, राǒğ कȧ Ôयटȣ

ू

,

अनभागीय Ôयटȣ

ु

ू

, पǐरसर Ôयटȣ या ऑफ Ôयटȣ कȧ एक

ू

ू

अनसची

ुू

होगी और पǐरसर Ôयटȣ से

ू

संबंͬधत उƣरदाǓय× वɉ या अवकाशɉ पर Ôयटȣ को èपçट Ǿप से पǐरभाͪषत ͩकया जा

ू

येगा।

(2) राǒğ गæत Ôयटȣ एक समय मɅ तीन घंटे

ू

से अͬधक कȧ नहȣं होगी और ऐसी Ĥ×येक

Ôयटȣ के

ू

पæ चात् गाड[ को कम से कम दो घंटे का आराम Ǒदया जायेगा। एक राǒğ मɅ गाड[

को तीन से अͬधक गæत Ôयटȣ नहȣं दȣ जा

ू

येगी।

(3) कारागार अधी¢क काय[ के घंटɉ मɅ समè त यिÈतयÈत

ु

ु

समायोजन करने के ͧलए

अͬधकत

ृ

होगा। आपात पǐरिèथǓत मɅ जैसे Ǔनकल भागने, बलवे, हमले या आग लगने,

पǐरसर के समè त काͧम[कɉ को, चाहे ऑफ-Ôयटȣ हो या अÛयथा

ू

, तरंत Ôयटȣ पर ǐरपोट[ करना

ु

ू

होगा।

965. आपात पर ि◌िèथǓतयɉ के दौरान अǓतǐरÈत è टाफ.- अंत:वाͧसयɉ के अचानक

अंतवा[ह या महामारȣ कȧ िèथǓत मɅ, या ͩकसी पया[Üत कारण से, ͩकसी भी जेल का अधी¢क

¢मता कȧ मंजरȣ से अͬधक ͩकसी भी

ू

è थापन को Ēहण करना आवæयक समझता है, तो वह

कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को Ĥèताव Ĥèतत करेगा

ु

ु

या करेगी और ͩकसी भी िèथǓत मɅ,

इस Ĥकार ͧलया गया अǓतǐरÈत èथापन, नयी मंजरȣ के ǒबना जारȣ नहȣं रहेगा

ू

और उस

कालावͬध, िजसके ͧलए मंजरȣ दȣ

ू

गयी थी, के अवसान के पæ चात ्वह समाÜत हो जायेगा।

966. Ôयटȣ के दौरान सͪवधाएं

ू

ु

.- Ôयटȣ पर तैनात का

ू

ͧम[कɉ को Ǔनàनͧलͨखत सͪवधाएं

ु

दȣ जायɅगी:-

(क)

è टाफ सदèयɉ, िजÛहɅ अपनी Ôयटȣ

ू

कȧ कालावͬधयɉ के मÚ य, संèथान मɅ

Ĥती¢ा करने कȧ आवæयकता होती है, के उपयोग के ͧलए ǒबèतरɉ के साथ

ͪवĮाम क¢;

(ख)

è टाफ कɇ टȣन;

(ग)

è नानघर, शौचालय और पानी कȧ कोठǐरयां;

(घ)

लॉकर;

(ङ)

सप[दंश के ͧलए आवæयक उपकरणɉ सǑहत Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा बॉÈस और

यह दरèथ Ôयटȣ

ू

ू

è थलɉ या कारागार फामɟ या चौͩकयɉ पर भी उपलÞ ध

हɉगे;

(च)

राǒğ Ôयटȣ काͧम[कɉ के ͧलए टॉच[ और जते

ू

ू; और

(छ)

रेनकोट, छाते, ओवरकोट, गमबट।

ू

967. आवासन.- (1) कारागार पǐरसर मɅ वदȹधारȣ कारागार काͧम[कɉ के ͧलए ͩकराया

मÈत आवासीय वास

ु

-सͪवधा

ु

उपलÞध करायी जायेगी और यǑद यह सͪवधा

ु

उपलÞ ध नहȣं

करायी जाती है, तो कारागार काͧम[कɉ को, राÏय सरकार Ùवारा समय-समय पर Ǔनयत,

मकान ͩकराया Ǒदया जायेगा।

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 421

(2) कारागार è टाफ के ͧलए आवासन को पया[Üत सामदाǓयक सेवाओं और सͪवधाओं के साथ

ु

ु

आधǓनक तज[ पर ͪवकͧसत ͩकया जा

ु

येगा।

(3) Ĥ×येक संèथा मɅ, संèथाओं का दौरा करने वाले पदधाǐरयɉ, अǓतͬथयɉ और अÛय

आगंतकɉ के ठहरने कȧ åयवèथा होगी।

ु

(4) Ǔनàनͧलͨखत सͪवधाएं

ु

è टाफ Èवाट[रɉ और पǐरसरɉ तक भी ͪवèताǐरत कȧ जायɅगी:-

(क)

समय-समय पर कȧटाणशोधन

ु

,

(ख)

è टाफ Èवाट[रɉ मɅ सफ़ाई और èवÍछता सेवाएं, और

(ग)

पǐरसर मɅ पाकɟ और अÛय उपयोͬगताओं का रखरखाव।

968. शैͯ¢क सͪवधाएं

ु

.- कारागार काͧम[कɉ कȧ संतानɉ के फायदे के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत

शैͯ¢क सͪवधाओं का ͪवèतार ͩकया जा

ु

येगा,-

(क)

ͪवÙयालय संèथागत पǐरसरɉ के Ǔनकटतर हɉगे;

(ख)

यǑद संèथाएं शहर से कछ दरȣ पर िèथत

ु

ू

हɇ तो è टाफ कȧ संतानɉ के ͧलए

èकल बस

ू

;

(ग)

è टाफ कȧ संतानɉ कȧ शैͯ¢क आवæयकताओं के ͧलए सरकारȣ लागत पर

पǐरवहन या è टाफ के èकल या कॉलेज जाने वालȣ

ू

संतानɉ के ͧलए

वैकिãपक उपयÈत पǐरवहन भƣा

ु

; और

(घ)

संèथागत पǐरसरɉ मɅ èथानांतǐरत और अÛय è टाफ सदèयɉ कȧ संतानɉ के

ͧलए छाğावास।

969. ͪवͪवध सͪवधाएं

ु

.- (1) यǑद कोई संèथा शहर या कèबे से दरȣ पर िèथत है

ू

, तो

Ĥशासन, è टाफ सदèयɉ के आवासन के ͧलए, जहां तक संभव हो, कारागार पǐरसर के भीतर

आवæयक åयवèथा करेगा।

(2) ͬचͩक×सीय आपात पǐरिèथǓत और बीमारȣ के मामलɉ मɅ ͬचͩक×सीय सͪवधाएं

ु

उपलÞ ध

करायी जायɅगी।

(3) è टाफ सदèयɉ के ͧलए मैस।

(4) खेल सͪवधाएं

ु

, वाͪष[क खेल ĤǓतयोͬगताएं, और उपरोÈत के ͧलए आनुषंͬगक याğा भƣा।

970. परèकार

ु

.- (1) वीरता और सराहनीय और ͪवͧशçट सेवाओं के क×यɉ

ृ

को

माÛयता देने हेतु भारत सरकार कारागार काͧम[कɉ को परèकत करने के ͧलए पदक

ु

ृ

संिèथत

करेगी और कारागार काͧम[कɉ Ùवारा ͩकये गये समè त अÍछे कायɟ का समुͬचत Ĥचार ͩकया

जायेगा और उÛ हɅ मीͫडया के माÚयम से Ĥदͧश[त ͩकया जायेगा।

(2) कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख

ु

, कारागार महाǓनरȣ¢क या उप-महाǓनरȣ¢क (रɅज) के पास

उ×कçट काय[ और ͪवशेष सेवाओं जैसे

ृ

Ǔनकल भागे बिÛदयɉ को पकड़ने, साहस, Ǔनçठा और

ͪवæवसनीयता के उÍच èतर के Ĥदश[न, कत[åय के ĤǓत समप[ण और आपातकाल के दौरान

कȧ गयी पहल और संसाधनशीलता और अÛय सराहनीय सेवाओं कȧ Ĥशंसा मɅ योÊय è टाफ

सदèयɉ को उपयÈत नकद परèकार

ु

ु

मंजरू करने कȧ शिÈतयां हɉगी और इस Ĥयोजन के ͧलए

ͪवभाग के वाͪष[क बजट मɅ पया[Üत Ǔनͬध रखी जायेगी।

422 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

971. ͪवƣीय सहायता और ĤǓतकर.- (1) कारागार काͧम[कɉ को अपने कत[åयɉ के

Ǔनव[हन मɅ गंभीर ¢Ǔत या दघ[टना

ु

से पीͫड़ त होने कȧ िèथǓत मɅ, कारागार Ǔनदेशालय के

Ĥमख और

ु

कारागार महाǓनरȣ¢क को, ऐसी सीमा तक, त×काल ͪवƣीय सहायता èवीकत

ृ

करने कȧ शिÈत होगी जैसी राÏय सरकार Ùवारा अͬधकत और

ृ

योÊय मामलɉ मɅ, जहां इस

सीमा से अͬधक सहायता कȧ आवæयकता है, कारागार Ǔनदेशालय का Ĥमख मामले को राÏय

ु

सरकार को ǓनǑद[çट करेगा।

(2) कारागार काͧम[क कȧ Ôयटȣ के दौरान म×य के

ू

ु

ृ

मामले मɅ, उसके कटंब के

ुु

उƣरजीͪवयɉ को

राÏय सरकार Ùवारा यथाͪवǓनǑद[çट रकम संदƣ कȧ जायेगी।

972. नकसानी से

ु

संर¢ण.- शासकȧय कत[åयɉ के सÙ भावपव[क

ू

Ǔनव[हन से उÙभत होने

ू

वाले आपराͬधक अͧभयोजन या ͧसͪवल काय[वाǑहयɉ कȧ िèथǓत मɅ èवयं के ĤǓतर¢ण के ͧलए

èटाफ सदèयɉ को सरकारȣ å यय पर आवæयक सͪवधाएं Ĥदान कȧ जा

ु

यɅगी।

973. èटाफ बैठकɅ .- (1) अधी¢क संèथागत è टाफ सदèयɉ कȧ एक माͧसक बैठक

बला

ु

येगा और इस बैठक के उÙदेæय हɉगे,-

(क)

संèथागत ͩĐयाकलापɉ का समÛवय करना;

(ख)

काय[ कȧ रȣǓतयɉ मɅ सधार

ु

करना;

(ग)

è टाफ सदèयɉ को सरकारȣ नीǓतयɉ का Ǔनव[चन करना;

(घ)

अंत:वासी अनशासन

ु

, बिÛदयɉ के उपचार और संèथागत Ĥबंध के संबंध मɅ

नयी ĤͩĐयाओं, Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ और नीǓतयɉ को è पç ट करना;

(ङ)

è टाफ लाइनɉ मɅ काͧम[क Ĥबंध, è टाफ अनशासन और मनोबल से संबंͬधत

ु

नीǓतयɉ को è पç ट करना;

(च)

è टाफ कãयाण सͧमǓत Ùवारा बनाये गये कãयाण काय[Đमɉ को è पç ट

करना;

(छ)

è टाफ को उनकȧ सामाÛय समèयाओं पर चचा[ करने का अवसर देना;

(ज)

जब और जैसे भी आवæयक हो, अÍछे काय[ कȧ सराहना संसͬचत करना

ू

;

और

(झ)

जब और जैसे भी आवæयक हो, è टाफ को परèकत कर

ु

ृ

ना।

(2) बैठक कȧ काय[वाहȣ का काय[वƣ

ृ

अͧभͧलͨखत ͩकया जाना चाǑहए और इसकȧ एक ĤǓत,

अधी¢क कȧ ǑटÜपͨणयɉ के साथ, महाǓनरȣ¢क या उप महाǓनरȣ¢क कारागार (रɅज) को

अĒेͪषत कȧ जायेगी।

974. सàमेलन.- (1) ͪवभागीय काͧम[कɉ का सàमेलन ĤǓतवष[ आयोिजत ͩकया

जायेगा और ऐसे सàमेलन का उÙदेæय होगा,-

(क)

उपलिÞधयɉ कȧ जानकारȣ लेना;

(ख)

संगठन कȧ वत[मान ĤͩĐयाओं, Ĥथाओं और रȣǓतयɉ का मãयां

ू

कन करना;

(ग)

ͪवभाग के भावी ͪवकास कȧ योजना बनाना;

(घ)

è टाफ कȧ समèयाओं और आकां¢ाओं को समझना; और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 423

(ङ)

अͧभर¢ण सàबÛधी Ĥबंध मɅ सवȾƣम Ĥथाओं को बढ़ावा देना।

(2) सàमेलन के काय[वƣ को

ृ

अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा और महाǓनरȣ¢क इसे अपने सझावɉ

ु

और समुͬचत Ĥèतावɉ और इन काय[वƣɉ पर कȧ गई कार[वाई के साथ सरकार को अĒेͪषत

ृ

करेगा और कारागार मÉयालय Ùवारा एक Ĥèताव संèथागत काͧम[कɉ को

ु

संसͬचत ͩकया

ू

जायेगा।

975. è टाफ Ĥͧश¢ण.- (1) सधारा×मक Ĥशासन

ु

Ǔनरंतर Ǿप से काͧम[कɉ के मन मɅ

जागǓत और

ृ

è मरण रखने का Ĥयास करेगा।

(2) सधारा×मक काय[ अ×यंत मह×वपण[ सामािजक सेवा है

ु

ू

, और इसके ͧलए समè त समुͬचत

साधनɉ का उपयोग ͩकया जायेगा।

(3) सधारा

ु

×मक काͧम[कɉ का मÉय कत[åय अपराͬधयɉ कȧ सामािजक पनःͧश¢ा

ु

ु

; संèथागत

अनशासन कȧ Ĥभाव

ु

काǐरता होगी और उपचार का Ĥभाव मÉय Ǿप से सधारा×मक

ु

ु

è टाफ कȧ

गणवƣा पर Ǔनभ[र करता है

ु

; अĤͧशͯ¢त और अननदेͧशत काͧम[क

ु

न केवल ǓनçĤभावी होते

हɇ, बिãक अÈसर सधारा×मक नीǓतयɉ के उͬचत काया[Ûवयन के ͧलए हाǓनकारक भी बन जाते

ु

हɇ; इसͧलए सधारा×मक Ĥशासन कȧ ͩकसी भी

ु

åयवèथा मɅ, सधारा×मक

ु

काͧम[कɉ का

ͪवशेषीकत ¢ेğ मɅ

ृ

Ĥͧश¢ण सवȾपǐर मह×व का होगा।

(4) Ĥͧश¢ण काय[Đमɉ का लêय होगा,-

(क)

सधारा×मक Ĥशासन कȧ

ु

वै£ाǓनक और ĤगǓतशील रȣǓतयɉ से सधारा×मक

ु

काͧम[कɉ को पǐरͬचत कराना;

(ख)

उÛहɅ उनके उƣरदाǓय× वɉ के ĤǓत और एक कãयाणकारȣ राÏय मɅ उनके

Ùवारा Ǔनभायी जाने वालȣ भͧमका के ĤǓत सचेत करना

ू

;

(ग)

उनके सांèकǓतक और åयावसाǓयक Ǒहतɉ को åयापक बनाना

ृ

, उनके अनभव

ु

का ͪवèतार करना, उनकȧ ¢मताओं और कौशल को पǐरç कृत करना,

ĤशासǓनक कत[åयɉ के उनके Ĥदश[न मɅ सधार

ु

करना और उÛहɅ उÍच

उƣरदाǓय× व वाले पदɉ पर ͪवभाग कȧ भͪवçय कȧ जǾरतɉ को परा करने के

ू

ͧलए अनभव Ĥदान करना

ु

; और

(घ)

सधारा×मक काͧम[कɉ के मÚ य

ु

दल भावना का भाव पैदा करना।

(5) सधारा

ु

×मक काͧम[कɉ को सधार काय[ के ͧसÙधांत और åयवहार मɅ उͬचत Ǿप से

ु

Ĥͧशͯ¢त ͩकया जायेगा और सेवा मɅ Ĥवेश करने के पæ चात् और अपने कǐरयर के दौरान,

काͧम[कɉ को ͪवͧभÛन Ĥͧश¢ण काय[Đमɉ मɅ भाग लेकर और अपने èवयं के åयिÈतगत

Ĥयासɉ के माÚयम से अपने £ान और वͪƣक

ृ

¢मता को बनाये रखना और सधारना होगा।

ु

(6) ससंगत

ु

Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ के अनसार

ु

Ĥाͬधकाǐरयɉ Ùवारा ͪवǑहत साधनɉ Ùवारा

आĐामक बिÛदयɉ को Ǔनयंǒğत करने के ͧलये समथ[ बनाने हेत ुजेल काͧम[कɉ को ͪवशेष

Ĥͧश¢ण (पी.टȣ., ͫĜल, Ǔनह×थे यÙध

ु

, बɅत ͫĜल और भीड़ Ǔततर-ǒबतर करने वालȣ ͫĜल) Ǒदया

जायेगा और काͧम[कɉ, िजÛहे हͬथयार उपलÞध करवाये गये हɇ, को उनके उपयोग मɅ Ĥͧशͯ¢त

424 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

ͩकया जायेगा और उनके उपयोग को शाͧसत करने वाले ͪवǓनयमɉ के बारे मɅ Ǔनदेश Ǒदया

जायेगा।

(7) Ĥͧश¢ण èकल मɅ Ǒदया गया Ĥारंͧभक

ू

आधारभतू Ĥͧश¢ण, सधार संèथा

ु

ओं मɅ जारȣ रखा

जायेगा और उपयÈत Ĥͧश¢ण काय[Đम आयोिजत ͩक

ु

ये जाएंगे ताͩक संèथागत काͧम[क

सधार के ¢ेğ मɅ

ु

सामǓयक ͪवकास के साथ Ǔनरंतर संपक[ मɅ रहɅ।

(8) Ĥͧश¢ण ĤͩĐया åयिÈतगत ¢मताओं को Ĥकट करेगी, ऐसे £ान के माÚयम से, सहȣ

åयिÈत को सहȣ काय[ Ǒदया जा सकता है और इससे अंततः मानव संसाधनɉ का समुͬचत

उपयोग हो सकेगा।

(9) सधार काͧम[कɉ का Ĥͧश¢ण न केवल ͪवभाग मɅ एक उͬचत सांèकǓतक

ु

ृ

वातावरण बनाने

मɅ सहायक होगा, बिãक संèथागत Ĥबंधन और सधारा×मक ĤͩĐयाओं कȧ अÍछȤ परंपराओं

ु

और पÙधǓतयɉ को èथाͪपत करने मɅ भी लंबा चलेगा। समुͬचत Ǿप से Ĥͧशͯ¢त è टाफ

कारागार सधारɉ के

ु

समुͬचत काया[Ûवयन के ͧलए एक आिè त होगा। Ĥͧश¢ण के Ĥभाव से,

काͧम[कɉ के ͸िçटकोण और ¢मताओं मɅ सधार होगा। कम[चाǐरयɉ के Ĥͧश¢ण पर ͩक

ु

ये गये

åयय से अंततः न केवल ͪवभागीय लाभ होगा, बिãक बेहतर संèथागत Ĥभाव और अपराͬधयɉ

के अंततोग×वा पनवा[स के Ǿप मɅ सामािजक लाभ भी होगा।

ु

(10) कारागार ͪवभाग मɅ भतȸ ͩकये गये समè त काͧम[कɉ को, चाहे उÛहɅ सर¢ा

ु

, अͧभर¢ण,

काय[कारȣ, उपचार या पय[वे¢ी è टाफ के Ǿप मɅ Ĥवेͧशत ͩकया गया हो, उÛहɅ उनके काय[ कȧ

अपे¢ाओं के अनǾप पया[Üत कालावͬध का बǓनयादȣ Ĥͧश¢ण Ǒदया जा

ु

ु

येगा। अÛय ͪवभागɉ से

ĤǓतǓनयिÈत पर ͧल

ु

ये गये समè त अͬधकाǐरयɉ और è टाफ को कारागार ͪवभाग कȧ

काय[Ĥणालȣ के संबंध मɅ दो सÜताह का संͯ¢Üत अͧभͪवÛयास पाÓयĐम कराया जायेगा।

(11) कारागार सेवा के Ĥ×येक संवग[ मɅ पया[Üत Ĥͧश¢ण उपलÞध कराया जायेगा िजससे ͩक

उनके ͧलए सेवाकालȣन Ĥͧश¢ण कȧ åयवèथा कȧ जा सके।

976. Ĥͧश¢ण संèथान.- è टाफ का Ĥͧश¢ण राÏय, ¢ेğीय और राçĚȣय तीन èतरɉ

पर Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत से ͩकया जायेगा, अथा[त्:-

(i) सर¢ा और मंğालǓयक

ु

è टाफ के Ĥͧश¢ण के ͧलए, राÏय सरकार Ùवारा एक

Ĥͧश¢ण èकल èथाͪपत ͩकया जा

ू

येगा और पड़ोसी छोटे राÏयɉ और संघ

राÏय¢ेğɉ के è टाफ Ĥͧश¢ण संèथान मɅ Ĥͧश¢ण सͪवधाओं का लाभ उठा

ु

सकɅ गे;

(ii) काय[कारȣ è टाफ के Ĥͧश¢ण के ͧलए, सधारा

ु

× मक Ĥशासन के ¢ेğीय

संèथानɉ कȧ èथापना कȧ जा सकेगी।

977. कृ× य.- (1) एक Ĥͧश¢ण संèथान के क× य

ृ

Ǔनàनानसार हɉगे

ु

:-

(क)

Ĥͧश¢ण,

(ख)

अनसंधान

ु

,

(ग)

संगठन और रȣǓतयɉ पर अÚययन, और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 425

(घ)

पैàफलेट पेपर, हɇडबकु, सधारा×मक सेवा

ु

जन[ãस (पğ-पǒğकाओं) का

Ĥकाशन।

(2) इन संèथाओं मɅ केवल Ĥͧश¢ण और ͧश¢ण कȧ ओर अͧभवǓत

ृ

वाले अǑह[त åयिÈतयɉ को

हȣ पÙèथाͪपत ͩकया जाएगा।

(3) Ĥͧश¢ण संèथानɉ मɅ åयाÉयान देने के ͧलए आमंǒğत ͪवशेष£ɉ को Ĥͧश¢ण कȧ सामĒी

के बारे मɅ माग[दश[क ͧसÙधांतɉ का एक सेट उपलÞ ध करवाया जायेगा और Ĥͧश¢ण संèथान

का èथायी शै¢ͨणक è टाफ सधारा×मक काय[ के ͪवͧभÛन प

ु

¢ɉ कȧ Ĥͧश¢ण आवæयकताओं के

ĤǓत भी उÛमख

ु

होगा, अÛय राÏयɉ के Ĥͧश¢ण èकलɉ

ू

कȧ ͧश¢ण सͪवधा

ु

ओं और संकायɉ

को, ͪवæवͪवÙयालयɉ और सामािजक ͪव£ान के èकलɉ को Ĥͧश¢ण

ू

Ĥयोजनɉ के ͧलए उपयोग

मɅ ͧलया जायेगा और अǓतͬथ åयाÉयाताओं को उͬचत मानदेय और याğा भƣे संदƣ ͩकये

जायɅगे।

(4) पाÓयĐम, पाÓयवè तु सामĒी, परȣ¢ा कȧ पÙधǓतयɉ के ͪववरण का और Ĥͧश¢ण के

सफल समापन पर Ĥमाणपğ देने का ढंग, कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख Ùवारा

ु

Ĥ× येक तीन

वष[ मɅ एक बार पनͪव[लोकन ͩकया जायेगा

ु

।

(5) कारागार Ǔनदेशालय और सधारा

ु

×मक सेवा के काͧम[कɉ कȧ ͪवͧभÛन Įेͨणयɉ कȧ Ĥͧश¢ण

आवæयकताओं को परा करने

ू

के ͧलए समुͬचत साǑह×य तैयार ͩकया जायेगा।

978. Ĥͧश¢ण पाÓयĐम.- Ĥͧश¢ण पाÓयĐम, इस ¢ेğ मɅ ͪवशेष£ɉ Ùवारा संचाͧलत

Ĥͧश¢ण आवæयकताओं के ͪवæलेषण के आधार पर, आयोिजत ͩकये जायɅगे और

Ǔनàनͧलͨखत Ĥͧश¢ण पाÓयĐम Ĥͧश¢ण संèथान मɅ आयोिजत ͩकये जायɅगे:-

(क)

भतȸ पर, समè त अͬधकाǐरयɉ, काय[कारȣ और सर¢ा कम[चाǐरयɉ को

ु

Ĥͧश¢ण संèथान के Ĥारंͧभक आधारभतू Ĥͧश¢ण पाÓयĐम से गजरना

ु

होगा;

(ख)

सेवारत अधी¢कɉ, उप-अधी¢कɉ, जेलरɉ, उप जेलरɉ और समè त Ēेड के

अÛय सधारा

ु

× मक अͬधकाǐरयɉ को Ĥ×येक पांच वष[ मɅ कम से कम एक

बार एक मास के पनæचया[

ु

(ǐरĥेशर) पाÓयĐम से गजरना होगा

ु

;

(ग)

कारागार अͬधकाǐरयɉ के ͧलए ऊÚ व[ अंत:ͩĐया पाÓयĐम (ͪवषयगत);

(घ)

सधारा×मक Ĥशासन और अपराͬधयɉ के उपचार के ͪवͧभÛन पहलओं पर

ु

ु

अãपकाͧलक पाÓयĐम;

(ङ)

कारागार महाǓनरȣ¢क देश और ͪवदेश मɅ सàमेलन और ͪवशेष Ĥͧश¢ण

पाÓयĐमɉ मɅ भाग लेने के ͧलए ͪवशेष योÊयता और ¢मता रखने वाले

अͬधकाǐरयɉ का एक पैनल तैयार करेगा;

(च)

वǐरçठ अͬधकाǐरयɉ कȧ अÚययन टȣमɉ को देश के अÛय राÏयɉ का दौरा

करने के ͧलए ĤǓतǓनयÈत ͩकया जा

ु

येगा और ऐसी टȣमɅ उन देशɉ का भी

दौरा कर सकɅ गी जहां नवाचारपण[

ू सधारा×मक काय[Đम और

ु

ĤͩĐयाएं

सफलतापव[क

ू

परु:è थाͪपत कȧ गयीं हɇ; और

426 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(छ)

ͪवभाग मɅ उ×कçट

ृ

काय[ करने वाले अͬधकाǐरयɉ को ऐसे दौरɉ के ͧलए

Ĥाथͧमकता दȣ जायेगी।

979. अनशासन

ु

.- (1) Ĥͧश¢ण संèथा का Ĥमख अनशासन के संबंध मɅ आवæयक

ु

ु

Ǔनयम बनायेगा और अनशासन के उãलंघन के

ु

मामले मɅ अनशासना×मक कार[वाई करने के

ु

ͧलए Ĥाͬधकत होगा

ृ

।

(2) Ĥͧश¢णाथȸ Ĥͧश¢ण कालावͬध के दौरान ͪवǑहत पोशाक पहनɅगे।

980. परȣ¢ण और परȣ¢ाएं.- (1) Ĥͧश¢ण संèथा का Ĥमख परȣ¢ाओं और परȣ¢णɉ

ु

के बारे मɅ Þ यौरे Ǔनयत करेगा िजसमɅ समè त संवगɟ के Ĥͧश¢णाͬथ[यɉ को Ǔनधा[ǐरत परȣ¢ाओं

और परȣ¢णɉ को उƣीण[ करना आवæयक होगा और यǑद कोई Ĥͧश¢णाथȸ Ĥͧश¢ण पाÓयĐम

के दौरान आवæयक मानकɉ तक पहंचुने मɅ ͪवफल रहता है, तो Ĥͧश¢ण संèथा का Ĥमख

ु

उपयÈ त

ु

कार[वाई के ͧलए महाǓनरȣ¢क को एक ǐरपोट[ अĒेͪषत करेगा और परȣ¢ा उƣीण[

करने मɅ ͪवफलता और Ĥͧश¢ण पाÓयĐमɉ को संतोषजनक ढंग से परा करने मɅ Ĥͧश¢

ू

णाथȸ

को ऐसी अनशासना×मक कार[वाई के

ु

ͧलए उƣरदायी बनायेगा जो महाǓनरȣ¢क उͬचत समझे;

और नये भतȸ ͩकये गये काͧम[कɉ के मामले मɅ, ऐसी ͪवफलता का पǐरणाम सेवा से

सेवोÛ मुÈ त करना हो सकेगा।

(2) ͩकसी Ĥͧश¢णाथȸ का मãयांकन समè त

ू

परȣ¢णɉ और परȣ¢ाओं मɅ उसके समĒ Ĥदश[न

के आधार पर ͩकया जायेगा और Ĥͧश¢णाͬथ[यɉ का मãयांकन अÛय ǒबंदओं के

ू

ु

साथ-साथ

Ǔनàनͧलͨखत के आधार पर ͩकया जायेगा:-

(क)

काम पर आना और अनशासन

ु

;

(ख)

कड़ी मेहनत और शारȣǐरक सामØ य[;

(ग)

Ĥ×येक परȣ¢ण और परȣ¢ा मɅ Ĥदश[न;

(घ)

Ĥͧश¢ण पाÓयĐम के दौरान दͧश[त ͪवशेष ¢मताएं;

(ङ)

नेत×व

ृ

; और

(च)

आचरण, स×यǓनçठा और ͪवæवसनीयता।

981. पèतकालय

ु

, पğ-पǒğकाएं और अÛय आमोद-Ĥमोद सͪवधाएं

ु

.- (1) Ĥͧश¢ण

ͪवÙयालयɉ मɅ एक अÍछे पèतकालय और वाचनालय कȧ सͪवधा हो

ु

ु

गी और पèतकɉ

ु

तथा

Ǔनयतकाͧलक पǒğकाओं के Đय के ͧलए संèथा के वाͪष[क बजट मɅ उपबंध ͩकया जायेगा।

(2) Ĥ×येक वष[ Ĥͧश¢ण ͪवÙयालय Ùवारा एक सधारा×मक सेवा

ु

पǒğका Ĥकाͧशत कȧ जायेगी।

(3) आमोद-Ĥमोद सͪवधाएं

ु

आयोिजत कȧ जायɅगी।

(4) कारागार Ĥशासन के ऐǓतहाͧसक ͪवकास और संèथागत Ĥबंधन के अÛय पहलओं को

ु

दͧश[त करने वाला एक संĒहालय Ĥͧश¢ण ͪवÙयालयɉ मɅ èथाͪपत ͩकया जायेगा।

982. काय[èथल पर Ĥͧश¢ण जारȣ रखना.- (1) संèथाओं मɅ Ǔनàनͧलͨखत Ĥͧश¢ण

सͪवधाएं आयोिजत कȧ जा

ु

यɅगी:-

(क)

दौरɉ के दौरान मÉयालय के वǐरçठ अͬधकाǐरयɉ Ùवारा नीǓत का

ु

Ǔनव[चन,

(ख)

èटाफ सदèयɉ के ͧलए पèत

ु

कालय और वाचनालय कȧ सͪवधाएं

ु

,

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 427

(ग)

सधारा×मक काय[ से संबंͬधत ͪवषयɉ पर ͪवæवͪवÙयालयɉ और

ु

ͪवÙयालयɉ

के आचायɟ Ùवारा सामािजक काय[ के åयाÉयान,

(घ)

अधी¢क या ͩकसी अÛय अͬधकारȣ Ùवारा सधारा×मक

ु

पÙधǓतयɉ पर

पाͯ¢क वाता[,

(ङ)

संèथागत è टाफ सदèयɉ Ùवारा पेपर, केस Ǒहè Ěȣ, इ× याǑद पढ़ना, और

(च)

ĤशासǓनक ĤͩĐयाओं, पÙधǓतयɉ और संगठन इ× याǑद मɅ सधार पर माͧसक

ु

चचा[।

(2) अͬधकाǐरयɉ और जवानɉ को अÍछȤ िèथǓत मɅ रखने के ͧलए, Ĥͧश¢ण ͪवÙयालय मɅ

ͫĜल, परेड, राइफल, Ǔनह×थे यÙध

ु

, कैन-ͫĜल और भीड़ को Ǔततर-ǒबतर करने वालȣ ͫĜल मɅ Ǒदया

जाने वाला Ĥͧश¢ण, संèथान मɅ भी जारȣ रखा जायेगा और खेलɉ पर ͪवशेष Úयान Ǒदया

जायेगा; नयी वèतओं और Ĥͧश¢ण के तरȣकɉ को

ु

Ĥè तुत करके काͧम[कɉ मɅ ǽͬच और

उ×साह उ× पÛ न करने के Ĥयास ͩकये जायɅगे और काͧम[कɉ के मÚ य पहल, बिÙधमƣा

ु

, èवतंğ

Ǔनण[य और संसाधनशीलता को Ĥो×साǑहत करने के अवसर आपत[ ͩक

ू

ये जायɅगे।

(3) सामाÛय या ͪवͧशçट आदेशɉ के अÚयधीन रहते हएु, जो कारागार महाǓनरȣ¢क Ùवारा इस

Ǔनͧमƣ जारȣ ͩकये जा सकते हɇ, Ĥͧश¢ण काय[Đम मɅ शारȣǐरक अßयास, èÈवाड ͫĜल, हͬथयार

Ĥͧश¢ण, संगीन लड़ाई, औपचाǐरक परेड, Ǔनह×थे यÙध

ु

, बैटन और कैन ͫĜल, भीड़ Ǔततर-ǒबतर

करना, आÞ è टेकल कोस[, गाड[ और संतरȣ Ôयटȣ

ू

का Ǔनरȣ¢ण, सलामी, ͩकट Ǔनरȣ¢ण और

आपातकालȣन ͫĜल सिàमͧलत हɉगे।

(4) अͬधकाǐरयɉ और सर¢ा काͧम[

ु

कɉ के ͧलए वष[ मɅ एक बार राइफल अßयास आयोिजत

ͩकया जायेगा और ऐसे अवसरɉ पर समè त सर¢ा उपाय

ु

अंगीकत

ृ

ͩकये जायɅगे।

(5) इन समè त मामलɉ मɅ एक अनभवी

ु

अͬधकारȣ को ऐसे Ĥͧश¢ण का Ĥभारȣ बनाया

जायेगा और जहां भी आवæयक हो, èथानीय पͧलस अͬधकाǐरयɉ से आव

ु

æयक सहायता

अͧभĤाÜत कȧ जा सकेगी।

(6) सर¢ा का

ु

ͧम[कɉ के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत Ĥͧश¢ण काय[Đम संचाͧलत ͩकये जायɅगे:-

(क) छिÒटयɉ

ु

को छोड़कर, ĤǓतǑदन 45 ͧमनट तक शारȣǐरक Ĥͧश¢ण और

ͫĜल,

(ख) जेलर अनदेशक

ु

या हवलदार अनदेशक

ु

Ùवारा सÜताह मɅ एक बार Ǔनयमɉ,

ͪवǓनयमɉ और ĤͩĐयाओं मɅ अनदेश

ु

Ǒदया जायेगा।

(ग)

Ĥͧश¢ण कालावͬध के दौरान आपात पǐरिèथǓतयɉ को Ǔनवाǐरत और

Ǔनयंǒğत करने का अßयास, और

(घ)

उपलÞध सͪवधाओं के अनसार ͩĐकेट

ु

ु

, फटबॉल

ु

, वॉलȣ-बॉल, बाèकेट-बॉल जैसे

खेलɉ का आयोजन ͩकया जा सकेगा।

(7) Ĥाचाय[ Ǔनàनͧलͨखत ǐरपोट[ कारागार के महाǓनरȣ¢क को भेजेगा:-

(क)

पी.टȣ. ͫĜल मɅ Ĥͧश¢ण, åयाÉयानɉ, चचा[ओं, आपात अßयास के बारे मɅ

माͧसक ǐरपोट[; और

428 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ख)

राइफल अßयास पर छह माͧसक ǐरपोट[।

983. कãयाण सͧमǓत.- (1) Ĥ×येक संèथा मɅ एक कãयाण सͧमǓत होगी िजसमɅ

काय[कारȣ, तकनीकȧ, मंğालǓयक और सुर¢ा या अͧभर¢ण काͧम[कɉ के ĤǓतǓनͬध सिàमͧलत

हɉगे और सͧमǓत का पदेन अÚय¢, अधी¢क होगा।

(2) कãयाण सͧमǓत मास मɅ कम से कम एक बार बैठक करेगी और इसकȧ बैठकɉ का

काय[वƣृ अͧभͧलͨखत ͩकया जायेगा।

984. कãयाण Ǔनͬध.- Ĥ×येक संèथा मɅ, è टाफ सदèयɉ और उनके कटंबɉ

ुु

को सͪवधाएं

ु

उपलÞ ध करवाने के ͧलए एक कãयाण Ǔनͬध सिजत कȧ

ृ

जायेगी और यह Ǔनͬध Ǔनàनͧलͨखत

İोतɉ से ͪवकͧसत कȧ जायेगी, अथा[त्:-

(क)

è टाफ सदèयɉ से माͧसक अͧभदाय;

(ख)

सरकार Ùवारा ͪवरͬचत Ǔनयमɉ के अÚयधीन रहते हए

ु

èवैिÍछक दान;

(ग)

ͪवǓनधानɉ से ĤोÙभूत होने वालȣ Þयाज;

(घ)

कलाकारɉ, नाÒय दलɉ और ͧसनेमा Ùवारा लाभकारȣ Ĥदश[न;

(ङ)

सहकारȣ Đेͫडट सोसायटȣ से दान;

(च)

सहकारȣ दकान से लाभ

ु

; और

(छ)

सरकार से सहाǓय कȧ।

985. कãयाण इकाई.- बड़े संèथानɉ मɅ, एक पथक

ृ

् è टाफ इकाई होगी जो कãयाण

कायɟ के समè त पहलओं जैसे è टा

ु

फ कɇ टȣन और सहकारȣ सͧमǓत मɅ भाग लेगी।

986. कãयाण Ĥसͪवधाएं

ु

.- (1) कãयाण Ǔनͬध से काͧम[कɉ को Ǔनàनͧलͨखत

Ĥसͪवधाएं

ु

उपलÞ ध करवायी जायɅगी:-

(क)

अचानक बीमारȣ के मामले मɅ राहत;

(ख)

ͬचͩक×सा सहायता, जहां सामाÛय ͬचͩक×सा सहायता से अͬधक कȧ

आवæयकता है और जो è टाफ सदèय कȧ आͬथ[क ¢मता से परे है;

(ग)

è टाफ कȧ संतानɉ कȧ ͧश¢ा के ͧलए सहायता;

(घ)

è टाफ पèतकालय

ु

; और

(ङ)

è टाफ खेल, संèथागत और अंतर-संèथागत ͩफÈ è चस[, इ× याǑद।

(2) कारागार काͧम[कɉ को संपण[ सेवा या कैडर कȧ सामाÛय ͧशकायतɉ

ू

पर चचा[ करने और

उनके Ǔनवारण के ͧलए साथ[क चचा[ करने के ͧलए संèथागत और राÏय èतर पर एक उͬचत

मंच उपलÞ ध करवाया जायेगा।

अÚयाय 43

कारागार का कàÜयटरȣकरण

ू

987. बिÛदयɉ के ͩĐयाकलापɉ का कàÜयूटरȣकरण.- (1) संपण[

ू

कारागार Ĥशासन को

कàÜयटरȣकत

ू

ृ

ͩकये जाने कȧ आवæयकता है िजससे ͩक डेटाबेस तक आसानी से पहंचा जा

ु

सके और अͬधक कशलता से Ĥबंͬधत ͩकया जा सके। यह एकȧकत आपराͬधक Ûयाय Ĥणालȣ

ु

ृ

(आईसीजेएस) का आ£ापक का भाग भी है जो कारागारɉ, अदालतɉ और पͧलस èटेशनɉ को

ु

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 429

एक ǒğकोण के Ǿप मɅ जोड़ने का Ĥयास करता है, इससे पͧलस और अदालतɉ के साथ

ु

एकȧकत डेटा साझा

ृ

ͩकया जा सकेगा िजससे अपराͬधयɉ कȧ द¢तापव[क

ू

और åयापक Ěैͩकग

ं

और तेज़ ͪवͬधक Ĥवत[न ĤǓतͩĐयाएं हो सकेगी।

(2) कारागार Ĥशासन को उनके अपने आ£ापक ͩĐयाकलापɉ को Ĥभावी Ǿप से और

द¢तापव[क

ू

ǓनçपाǑदत करने मɅ आने वालȣ Ĥमख चनौǓतयां

ु

ु

Ǔनà नांͩकत हɇ,-

(क)

कɅ ġȣय èतर पर उͬचत समय पर सचना

ू

कȧ अनपलÞधता

ु

;

(ख)

बिÛदयɉ का गैर-कɅ ġȣकत सचना भंडार

ृ

ू

;

(ग)

बÛदȣ ͩĐयाकलापɉ कȧ अनͬचत Ěैͩकग

ु

ं

;

(घ)

ͪवͧभÛन Ǒहतधारक अͧभकरणɉ के साथ अपया[Üत अंत:ͩĐया;

(ङ)

अनͬचत डा

ु

टा ͪवæलेषण;

(च)

कारागारɉ कȧ बहसंÉया

ु

मɅ उपलÞध अनेक è टɇडअलोन आईटȣ ͧसèटम;

(छ)

पैरोल या फलȾ पर बाहर गये बÛदȣ कȧ अपया[Üत Ěैͩकग

ं

;

(ज)

पैरोल, ओपन एयर कɇ प और èथायी पैरोल पर बÛदȣ कȧ पाğता के संबंध

मɅ;

(झ)

दंड ĤͩĐया संǑहता, 1973 कȧ धारा 436 या 436क के अधीन ͪवचाराधीन

बिÛदयɉ के Ǔनरोध के मामले मɅ कशल

ु

अलाम[ Ĥणालȣ का अभाव; और

(ञ)

एक बार सजा पूण[ होने के पæ चात बÛदȣ

्

को छोड़े जाने से संबंͬधत

अपया[Üत सचना

ू

।

(3) कàÜयटरȣकरण का उÙदेæय

ू

कारागारɉ को Ǔनàनͧलͨखत मलू सͪवधाएं और एक एकȧकत

ु

ृ

डाटा साझेदारȣ मंच Ĥदान करना है,-

(क)

Û यायालयɉ और पͧलस

ु

थानɉ के साथ परèपर संबंधɉ वाला एक åयापक वेब

आधाǐरत कारागार सॉÝटवेयर;

(ख)

Ûयायालयɉ और पͧलस के साथ एकȧकत डा

ु

ृ

टा साझाकरण;

(ग)

åयापक वीͫडयो कॉÛĥɅ स सͪवधाएं

ु

;

(घ)

अंत:वाͧसयɉ के आने और जाने के ͧलए बायोमेǑĚक पहंचु;

(ङ)

Ĥेरण और पनæचया[ Ĥͧश¢ण पाÓयĐमɉ के ͧलए राÏय èतरȣय Ĥͧश¢ण

ु

Ĥयोगशालाएं;

(च)

अंत:वाͧसयɉ को उनके मामले के Þ यौरɉ तक पहंचने के ͧलए

ु

कारागारɉ मɅ

टच èĐȧन ͩकयोèक;

(छ)

बÛदȣ कȧ उͬचत पहचान के ͧलए डाटा ͫडिजटलȣकरण के माÚयम से

ͧसÙधदोष और ͪवचाराधीन बिÛदयɉ दोनɉ का फोटोĒाफ संरͯ¢त ͩकया जा

सकता है, जो आवæयकता के समय अपेͯ¢त होगी।

(4) कारागार कàÜयटरȣकरण के सफल काया[Ûवयन के पæ चा

ू

त Ǔन

्

àनͧलͨखत पǐरणाम

अपेͯ¢त हɉगे:-

430 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(क)

समè त कारागारɉ और पͧलस ͪवभा

ु

ग, गह मंğालय

ृ

(एमएचए) मɅ सचना

ू

का Ǔनबा[ध और एकȧकत Ĥवाह

ृ

, िजसके Ùवारा जानकारȣ कȧ उपलÞधता

वाèतͪवक समय मɅ संभव हो जाती है िजसे खोजना आसान हो जाता है

और बिÛदयɉ के एक कɅ ġȣकत डा

ृ

टाबेस से बÛदȣ कȧ जानकारȣ कȧ ×वǐरत

पनĤा[िÜत होती है

ु

;

(ख)

ǐरहाई कȧ संभाͪवत तारȣख (पीडीआर), कारागार अͬधभोग, पैरोल या फलȾ

इ× याǑद का लाभ उठा रहे बÛदȣ जैसी जानकारȣ के साथ वǐरçठ è तर के

अͬधकाǐरयɉ के ͧलए डैशबोडɟ या सांिÉयकȧय ǐरपोट[ या एमआईएस ǐरपोट[

कȧ उपलÞधता;

(ग)

बिÛदयɉ के ͩĐयाकलापɉ जैसे जमानत, Ǔनकल भागने, जमा[

ु

ना संदाय,

घटना कȧ सजा, बÛदȣ कȧ आय, अदालत कȧ अपीलɅ, अदालत मɅ पेशी,

छटू, ĤǓतĤेषण, मजदरȣू, काय[ आबंटन, ǐरहाई और èथानांतरण का पण[ू

ǐरकॉड[;

(घ)

पैरोल या फलȾ जैसी अनमोदन ĤͩĐयाओं के ͧलए

ु

काय[ ĤगǓत आधाǐरत

समाधान और Ĥणालȣ मɅ इसका वाèतͪवक समय परावत[न;

(ङ)

ǐरहाई कȧ संभाͪवत तारȣख (पीडीआर) èवचाͧलत संगणना िजससे

सǓनिæचत हो ͩक मानवीय ͪवͬधमाÛ य

ु

करण कȧ आवæयकता के ǒबना

बिÛदयɉ कȧ ǐरहाई मɅ ͪवलंब ना हो;

(च)

बेहतर आगंतक Ĥबंध ĤͩĐया जो

ु

पदधाǐरयɉ को इस Ĥकार आगंतकɉ के

ु

Ĥबंध, ͩकसी ͪवͧशç ट बÛदȣ के ͧलए आगंतकɉ कȧ संÉया और मलाकात कȧ

ु

ु

आवͪƣ

ृ

, इ× याǑद पर नज़र रखने मɅ मदद करती है;

(छ)

एक कɅ ġȣकत

ृ

बÛदȣ रिजèĚȣ का सजन

ृ

, िजससे अͧभलेखɉ के डाटा

ͫडिजटलȣकरण के माÚयम से åयिÈतयɉ के स×यापन और ͪवͬधमाÛयकरण

Ĥयोजनɉ के ͧलए पͧलस ͪवभागɉ और अÛय

ु

मÉ य

ु

ͪवͬध Ĥवत[न एजɅͧसयɉ

Ùवारा पहंुचा जा सकता है।

(5) एकȧकत आपराͬधक Ûयाय Ĥणालȣ

ृ

(आईसीजेएस) का काया[Ûवयन एक Ĥमख घटक है

ु

िजससे अपराध सधार

ु

और आपराͬधक Ěैͩकग नेटवक[ ͧसèटम

ं

(सीसीटȣएनएस) पǐरयोजना को

ĤाÜत ͩकया जा सके और इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत घटक सिàमͧलत हɉगे,-

(क)

समè त राÏयɉ या संघ राÏय¢ेğɉ मɅ कारागार रोल आउट करना;

(ख)

कारागारɉ के ͧलए Ǔनधा[रण आधाǐरत हाड[वेयर और नेटवक[ के उपबंध

करना;

(ग)

अͧभयोजन काया[लयɉ और ͪवͬध ͪव£ान Ĥयोगशालाओं के ͧलए हाड[वेयर

का उपबंध करना;

(घ)

ͪवͬध ͪव£ान Ĥयोगशालाओं और अͧभयोजन काया[लयɉ के ͧलए मॉÔयãस

ू

का ͪवकास; और

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 431

(ङ)

इन समè त अनĤयोगɉ के साथ सीसीटȣएनएस का एकȧकरण।

ु

(6) कɅ ġȣकत

ृ

कारागार Ĥबंध Ĥणालȣ के सफल काया[Ûवयन के ͧलए, Ĥ×येक कारागार मɅ

ऑͩफस हाड[वेयर और पया[Üत नेटवक[ कनेिÈटͪवटȣ का उपबंध ͩकया जाना आवæयक है।

(7) सॉāटवेयर एिÜलकेशन का रोल आउट और इसकȧ िèथरता Ĥ×येक राÏय कारागार मɅ

अपेͯ¢त ऑͩफ स हाड[वेयर और नेटवक[ कनेिÈटͪवटȣ कȧ उपलÞधता पर Ǔनभ[र है।

अÚयाय 44

ͪवͪवध

(ͪवकास योजनाओं मɅ कारागारɉ का सिà मͧलत होना)

988. ͪवकास योजना मɅ कारागारɉ का èथान.- (1) चंͩक

ू

कारागार Ĥशासन का उन

लोगɉ के, जो èवीकत सामािजक मानदंडɉ से भटक

ृ

जाते हɇ, जीवन कȧ गणवƣा मɅ सधार

ु

ु

का

Ĥ× य¢ संबंध है, इसͧलए कारागारɉ के ͪवकास को राçĚȣय ͪवकास योजनाओं के एक अͧभÛन

अंग के Ǿप मɅ आगे बढ़ाया जायेगा।

(2) कारागारɉ पर ͪवǓनधान से अपराͬधयɉ का न केवल ͪवͬध का पालन करने वाले नागǐरकɉ

के Ǿप मɅ सधार और पनवा[स होगा

ु

ु

, बिã क उन लोगɉ के जीवन कȧ सर¢ा भी होगी

ु

जो

अपराध से ĤǓतकल Ǿप से Ĥभाͪवत

ू

होते हɇ।

(3) राÏय सरकार, कɅ ġȣय और राÏय योजनाओं मɅ कारागारɉ के समĒ ͪवकास के ͧलए è कȧमɅ

बनाने के ͧलए कदम उठायेगी और ऐसी è कȧमɅ न केवल कारागार काय[Đमɉ कȧ सधारा×मक

ु

ͪवषय-वè तु से संबंͬधत हɉगी बिãक कारागार è टाफ, जो सधारा×मक Ĥशासन का मÉय

ु

ु

घटक

हɇ, कȧ गणवƣा मɅ सधार से भी संबंͬधत हɉगी।

ु

ु

989. राÏय सलाहकार बोड[.- कारागारɉ मɅ सधारा×मक काय[

ु

, अंत:वाͧसयɉ के पनवा[स

ु

और बिÛदयɉ या उनके नातेदारɉ कȧ ͧशकायतɉ के Ǔनवारण से संबंͬधत मामलɉ पर राÏय

सरकार और जेल Ĥशासन को सलाह देने के ͧलए एक राÏय सलाहकार बोड[ होगा।

ǑटÜ पण: I राÏय सलाहकार बोड[, Ĥभावी अंतर-ͪवभागीय सहयोग और समÛवय लाने के Đम

मɅ राÏय सरकार के कारागार, ͪवͬध और Ûयाय, पͧलस

ु

, ͧश¢ा, तकनीकȧ ͧश¢ा,

èवाèØय और लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग के ͪवभागीय Ĥमखɉ

ु

के समÛ वय èथल के

Ǿप मɅ काय[ करेगा।

ǑटÜ पण: II राÏय सलाहकार बोड[ जीवन के समè त ¢ेğɉ मɅ सामािजक जागǾकता सिजत

ृ

करने और अपराͬधयɉ के पनवा[स कȧ आवæयकता पर

ु

ज़ोर देने वाले मͨख

ु

याओं

कȧ भͧमका भी Ǔनभा

ू

येगा।

990. बोड[ कȧ संरचना.- राÏय सलाहकार बोड[ मɅ राÏय के Ǔनàनͧलͨखत पदधारȣ

सिàमͧलत हɉगे, अथा[त्:-

(क)

Ĥभारȣ सͬचव, गह ͪवभाग

ृ

-अÚय¢ के Ǿप मɅ;

(ख)

Ĥमख सͬचव

ु

, ͪवͬध ͪवभाग या उसका नामǓनदͧशती

ȶ

जो सͬचव कȧ रɇक से

नीचे का न हो;

432 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

(ग)

Ĥभारȣ सͬचव, ͪवƣ ͪवभाग या उसका नामǓनदͧशती

ȶ

जो सͬचव कȧ रɇक से

नीचे का न हो;

(घ)

Ĥभारȣ सͬचव, Ĥाथͧमक एवं माÚयͧमक ͧश¢ा ͪवभाग या उसका

नामǓनदͧशती

ȶ

जो संयÈत

ु

सͬचव कȧ रɇक से नीचे का न हो;

(ङ)

पͧलस महाǓनदेशक

ु

;

(च)

कारागार महाǓनदेशक, सदèय सͬचव के Ǿप मɅ;

(छ)

Ǔनदेशक, सामािजक Ûयाय एवं अͬधकाǐरता ͪवभाग;

(ज)

Ǔनदेशक, तकनीकȧ ͧश¢ा;

(झ)

Ǔनदेशक, ͬचͩक×सा एवं èवाèØय ͪवभाग; और

(ञ)

मÉय

ु

अͧभयंता, लोक Ǔनमा[ण ͪवभाग।

991. बोड[ के अÛय सदèय.- राÏय सरकार Ùवारा राÏय सलाहकार बोड[ के सदèय के

Ǿप मɅ Ǔनàनͧलͨखत गैर-पदधाǐरयɉ को भी ǓनयÈत ͩकया जा

ु

येगा, अथा[त्:-

(क)

राÏय ͪवधानसभा के तीन सदèय, िजनमɅ से एक मǑहला होगी और एक

राÏय ͪवधान मÖडल मɅ Ĥमख ͪवप¢ी दल से होगा

ु

;

(ख)

राÏय से Ǔनवा[ͬचत दो संसद सदèय;

(ग)

सामािजक सधार के ¢ेğ मɅ काम करने वाले जनता के तीन

ु

ĤÉयात

सदèय िजनमɅ से एक मǑहला होगी; और

(घ)

राÏय कȧ कारागार सेवा का एक सेवाǓनवƣ अͬधकारȣ

ृ

, जो उप महाǓनरȣ¢क

कȧ रɇक से नीचे का नहȣं हो।

992. बोड[ कȧ बैठक.- (1) राÏय सलाहकार बोड[ एक कैलɅडर वष[ मɅ कम से कम तीन

बैठकɅ आयोिजत करेगा और ͩकसी भी असाधारण िèथǓत को देखते हएु, सदèय सͬचव राÏय

सलाहकार बोड[ कȧ एक ͪवशेष बैठक बलाने के ͧलए अͬधकत है ताͩक सदèयɉ को ऐसी बैठकɉ

ु

ृ

कȧ आवæयकता वालȣ िèथǓत के Þ यौरɉ से अवगत कराया जा सके।

(2) राÏय सलाहकार बोड[ कȧ ऐसी बैठक कȧ काय[वाहȣ आदेश पिèतका मɅ

ु

अͧभͧलͨखत कȧ

जायेगी और उसकȧ एक ĤǓत गह ͪवभाग के Ĥमख सͬचव या सͬचव को

ृ

ु

अĒेͪषत कȧ

जायेगी।

993. बोड[ के सदèयɉ का दौरा.- (1) राÏय सलाहकार बोड[ के सदèयɉ को, åयिÈतगत

Ǿप से या समह मɅ राÏय के

ू

ͩकसी भी कारागार का दौरा, कारागार अधी¢क को पव[ सचना

ू

ू

के साथ या उसके ǒबना, करने का अͬधकार होगा।

(2) तथाͪप, राÏय सलाहकार बोड[ के सदèय शाम कȧ तालाबÛदȣ और सबह ताला

ु

खलने के

ु

मÚ य कȧ कालावͬध के दौरान ͩकसी भी जेल का दौरा करने से ͪवरत रहɅगे।

(3) अधी¢क राÏय सलाहकार बोड[ के दौरे पर आये सदèय या सदèयɉ के सम¢ उपिèथत

होगा। यǑद बिÛ दयɉ के सधारा

ु

×मक काय[, आमोद-Ĥमोद, बिÛदयɉ के Ĥͧश¢ण, कारागार

आहार, बिÛदयɉ कȧ èवाèØय देखभाल, बिÛदयɉ कȧ ͧशकायतɉ और ĤǓततोष के संबंध मɅ कोई

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 433

कागज या दèतावेज, यǑद दौरे पर आये राÏय सलाहकार बोड[ के सदèय या सदèयɉ Ùवारा

मांगा गया हो, तो वह अधी¢क Ùवारा उपलÞ ध करवाया जायेगा।

(4) अधी¢क यह सǓनिæचत करेगा ͩक

ु

दौरे पर आने वाले राÏय सलाहकार बोड[ के सदèय

या सदèयɉ के पास ͧशकायत दज[ कराने वाले बÛदȣ, उन åयिÈतयɉ के ĤǓतशोध का ͧशकार

न बनɅ िजनके ͪवǽÙध ͧशकायत कȧ गयी है।

(5) राÏय सलाहकार बोड[ के सदèय या सदèयɉ के ऐसे ͩकसी भी दौरे के बाद, अधी¢क

कारागार Ǔनदेशालय के Ĥमख को सͬचत करेगा।

ु

ू

994. बैठक के ͧलए गणपूǓत[.- राÏय सलाहकार बोड[ कȧ बैठकɉ के Ĥयोजन के ͧलए

कम से कम दो शासकȧय और दो गैर-शासकȧय सदèयɉ सǑहत छह सदèयɉ से गणपूǓत[ होगी।

995. सदèयता का रÙद होना.- (1) यǑद राÏय सलाहकार बोड[ का कोई गैर-शासकȧय

सदèय पव[ सचना और नोǑटस के बावजद लगातार तीन अवसरɉ पर बोड[ कȧ बैठकɉ मɅ

ू

ू

ू

उपिèथ त होने मɅ ͪवफल रहता है, तो सलाहकार बोड[ कȧ उसकȧ सदèयता èवत: रÙद हो

जायेगी और बोड[ का सदèय-सͬचव उसके èथान पर एक नये गैर-शासकȧय सदèय कȧ

ǓनयिÈत के ͧलए राÏय सरकार

ु

को कहेगा।

(2) राÏय सलाहकार बोड[ का कोई गैर-शासकȧय सदèय, बोड[ मɅ अपनी ǓनयिÈत कȧ ता

ु

रȣख

से तीन वष[ कȧ कालावͬध के ͧलए पद धारण करेगा और पनǓन[यिÈत

ु

ु

के ͧलए उस पर ͪवचार

ͩकया जा सकेगा।

(3) राÏय सरकार ͩकसी भी समय राÏय सलाहकार बोड[ के ͩकसी भी गैर-शासकȧय सदèय

कȧ ǓनयिÈत को

ु

ĤǓतसंǿत करने का अͬधकार सरͯ¢त रखती है।

ु

(4) बोड[ का गैर-शासकȧय सदèय बोड[ कȧ बैठकɉ मɅ भाग लेने के ͧलए समय-समय पर राÏय

सरकार Ùवारा यथा ͪवǑहत भƣे ĤाÜत करेगा।

(5) कारागार के दौरɉ के दौरान, राÏय सलाहकार बोड[ का कोई सदèय कोई हͬथयार या

आÊनेयाèğ नहȣं रखेगा, न हȣ उसके साथ उसका सशèğ या Ǔनह×था, आͬधकाǐरक या Ǔनजी

सर¢ा गाड[

ु

होगा और अधी¢क दौरा करने वाले राÏय सलाहकार बोड[ के सदèय या सदèयɉ

को उͬचत सर¢ा

ु

उपलÞ ध करवायेगा।

996. योजना, अनसंधान और ͪवकास तंğ

ु

.- (1) राÏय सरकार माǓनटǐरंग, अÚययन,

ͪवæलेषण और अनसंधान के माÚयम से अपने उÙदेæयɉ और लêयɉ

ु

को ĤाÜत करने मɅ

कारागारɉ और सधारा×मक सेवाओं कȧ Ĥभावकाǐरता पर आवæयक फȧडबैक Ĥदान करने और

ु

¢ेğ मɅ नये ǽझानɉ और ͪवकास कȧ Ĥणालȣ से अवगत रखने के ͧलए एक तंğ ͪवकͧसत

करेगी।

(2) ऐसा तंğ न केवल संगठन के ͧलए, बिãक åयिÈतगत संèथाओं के ͧलए भी, कारागार

भवनɉ के काया[×मक नवीकरण और पनǓन[मा[ण

ु

, सधार संèथा

ु

ओं के ͪवͪवधीकरण, बिÛदयɉ के

वगȸकरण, कारागार उÙयोगɉ का पनवा[स

ु

और पनर[चना

ु

, कारागार काय[Đमɉ कȧ सधारा×मक

ु

ͪवषयवè तु, कारागार काͧम[कɉ कȧ भतȸ और Ĥͧश¢ण और आपराͬधक Ûयाय Ĥणालȣ कȧ अÛय

शाखाओं के साथ समÛवय के साधनɉ के संदभ[ मɅ ͪवͧशçट उÙदेæयɉ और लêयɉ को èपçट

434 राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 भाग 4(ग)

Ǿप से बतायेगा। यह सधारा

ु

×मक Ĥणालȣ के ͧलए माğा×मक लêय Ǔनधा[ǐरत करेगा जैसे,

अपराध मɅ कमी, पनवा[ͧसत अपराͬधयɉ कȧ संÉया

ु

, पव[ अपराͬधयɉ कȧ सं

ू

Éया, ͧशͯ¢त

बिÛदयɉ कȧ संÉया, कारागारɉ कȧ उ×पादकता मɅ विÙध

ृ

, कारागार ͪवǓनमा[ण ͪवĐय आगम,

नवीकरणीय बɇͩकग

ं

èकȧमɉ और अÛय İोतɉ के अधीन बिÛदयɉ या पव[

ू

बिÛदयɉ को Ǒदये गये

ऋण कȧ राͧश और ͪवभाग Ùवारा वष[ मɅ कम से कम एक बार संगठना×मक और संèथागत

लêयɉ कȧ समी¢ा के ͧलए एक èथाͪपत ĤͩĐया होगी।

997. कारागार ͪवकास बोड[.- (1) कारागारɉ मɅ ढांचागत सͪवधाओं मɅ सधार और

ु

ु

आधǓनकȧकरण के ͧलए

ु

, ×वǐरत Ǔनण[य लेने और आधǓनक तकनीक और Ĥबंधकȧय

ु

Ĥथाओं

का पूण[ लाभ उठाने के ͧलए अनकल संèथागत åय

ुू

वèथा रखने के ͧलए राÏय मɅ एक उÍच

शिÈत वाले कारागार ͪवकास बोड[ कȧ èथापना कȧ जा सकेगी।

(2) बोड[ मɅ Ǔनàनͧलͨखत सदèय सिàमͧलत हो सकɅ गे:-

1. मÉयमंğी

ु

अÚय¢

2. जेल ͪवभाग का Ĥभारȣ मंğी

उपाÚय¢

3. Ĥभारȣ सͬचव, गह ͪवभाग

ृ

सदèय

4. Ĥभारȣ सͬचव, ͪवƣ ͪवभाग

सदèय

5. Ĥभारȣ सͬचव, राजèव ͪवभाग

सदèय

6. Ĥभारȣ सͬचव, ͪवͬध एवं ͪवͬधक काय[ ͪवभाग

सदèय

7. रिजèĚार (Ĥशासन) राजèथान उÍच Ûयायालय जयपर

ु

सदèय

8. कारागार महाǓनदेशक

सदèय सͬचव

9. Ǔनदेशक, अͧभयोजन

सदèय

10. कारागार Ĥशासन या कारागार सधारɉ का £ान

ु

रखने वाले राÏय

सरकार Ùवारा नामǓनǑद[ç ट दो åयिÈत, िजनमɅ से एक मǑहला

होगी।

सदèय।

(3) बोड[ के क×य

ृ

हɉगे,-

(क)

समè त कारागारɉ मɅ बिÛदयɉ कȧ मलभत

ू

ू आवæयकताओं और मानव जीवन

कȧ गǐरमा के अनǾप सͪवधाओं के

ु

ु

उपबंधɉ के ͪवशेष संदभ[ मɅ उनके

जीवन कȧ पǐरिèथǓतयɉ का परȣ¢ण करना;

(ख) यǑद ͪवÙयमान कारागार भवन संतोषजनक िèथǓत मɅ नहȣं हɇ, या मरàमत

के योÊय नहȣं हɇ, तो नये भवनɉ के Ǔनमा[ण कȧ ͧसफाǐरश करना;

भाग 4(ग) राजè थान राज-पğ, जन

ू

12, 2026 435

(ग)

कारागारɉ को सधार कɅ ġ के Ǿप मɅ ͪवकͧसत करने कȧ ͸िçट

ु

से ͧश¢ा,

åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण और उ×पादक कायɟ सǑहत 'बिÛदयɉ के उपचार' के

ͧलए काय[Đमɉ के ͪवकास के उपायɉ कȧ समी¢ा करना और सझाव देना

ु

;

(घ)

आधǓनक ĤौÙयोͬगकȧ

ु

, पÙधǓतयɉ और साͬधğ को ĤǓतç ठाͪपत करके

कारागारɉ का कशलतापव[क Ĥबंधन करना

ु

ू

; और

(ङ)

ऐसे अÛय काय[ जो समय-समय पर राÏय सरकार Ùवारा ͪवǓनǑद[çट ͩकये

जायɅ।

998. वाͪष[क ǐरपोट[ का Ĥकाशन.- राÏय सरकार राÏय के ͪवͧभÛन कारागारɉ के

क× यɉ

ृ

और ĤाÜ त ĤगǓत पर एक वाͪष[क ǐरपोट[ Ĥकाͧशत करेगी।

999. ͪवशेष£ता का ͪवǓनमय.- राÏय सरकार अÛय राÏयɉ के साथ तकनीकȧ

जानकारȣ और वͪƣक

ृ

ͪवशेष£ता के आदान-Ĥदान को बढ़ावा देगी ताͩक देश के ͪवͧभÛन

Ǒहèसɉ मɅ कारागारɉ के Ĥशासन और सधारा×मक सेवाओं मɅ सवȾƣम

ु

काय[Ĥणाͧलयɉ को

अपनाने मɅ या तो è वयं कȧ पहल पर या कɅ ġ सरकार कȧ सहायता से स¢म हो।

1000. कǑठनाइयɉ का Ǔनराकरण.- यǑद इन Ǔनयमɉ के उपबÛधɉ को Ĥभावी बनाने मɅ

कोई कǑठनाई उ×पÛन होती है, तो राÏय सरकार, राजपğ मɅ अͬधसचना Ùवारा

ू

, ऐसे उपबंध

कर सकेगी, जो इन Ǔनयमɉ से असंगत न हɉ, और जो कǑठनाई के Ǔनराकरण के ͧलए

आवæयक, या समीचीन हɉ:

परंत ुइस Ǔनयम के अधीन कोई भी आदेश इन Ǔनयमɉ के Ĥारंभ होने कȧ तारȣख से

तीन वष[ कȧ समािÜत के पæचात् नहȣं ͩकया जायेगा।

1001. Ǔनरसन और åयावͪƣयां

ृ

.- (1) राजèथान कारागार Ǔनयम, 1951 को इसके

Ùवारा Ǔनरͧसत ͩकया जाता है।

(2) उप-Ǔनयम (1) के अधीन ͩकया गया Ǔनरसन इस Ĥकार Ǔनरͧसत ͩकये गये Ǔनयमɉ के

पूव[ Ĥवत[न को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा और इस Ĥकार Ǔनरͧसत ͩकये गये Ǔनयमɉ के अधीन

ͩकये गये या कȧ गयी कार[वाई या कȧ गयी कोई ǓनयिÈत या

ु

बनाया गया कोई

ĤǓतǓनͬधमंडल, अͬधसचना

ू

, आदेश, Ǔनदेश इन Ǔनयमɉ के अधीन ͩकये गये समझे जायɅगे,

जहां तक यह इन Ǔनयमɉ के उपबÛधɉ के साथ असंगत नहȣं हɇ, लाग रहɅगे और तब तक

ू

लाग रहɅगे जब तक ͩक इÛहɅ

ू

अǓतिçठत नहȣं ͩकया जाता।

[F.7(61)Home-12/Kara/1996 part]

राÏयपाल के आदेश से,

गोͪवÛद Ĥसाद,

शासन उप सͬचव।

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Government Central Press, Jaipur.