राजè थान राजपğ ͪ

वशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬ धकार Ĥकाͧ शत

Published by Authority

Įावण 29, गǾवारु, शाके 1948- अगè त 20, 2026

Sravana 29, Thursday, Saka 1948- August 20, 2026

भाग 6 (ख)

िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪ व£िÜतयां आǑद ͪ

वभाग का नामः उपायÈत लैÖड ु(Ĥथम), नगर Ǔनगम जयपर।ु

अͬ धसचनाू

जयपरु, माच[ 15, 2024

राजèथान नगरȣय ¢ेğ (भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम) 2010 एवं (संशोͬ धत भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम

2021) के तहत्

भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश

संÉ या एफ13( ) उपा.आयो.Ĥथम/नǓनज/2024/1048 :- पारस चÛद सराणाु, भू.सं. बी-7 ई, सराणा ु

एÛÈलेव, राम ͧ संह रोड, जयपर Ùवारा राजèथान नगरȣय ¢ेğ ु(भू-उपयोग पǐरवत[न) Ǔनयम 2010 एवं

राजèथान नगरȣय ¢ेğ भ उपयोग पǐरवत[न ू(संशोͬ धत) Ǔनयम 2021 के अधीन आवासीय से ͧ मͬ Įत

भू-उपयोग Ĥयोजनाथ[ भू-उपयोग पǐरवत[न के ͧ लए Ǔनàनानसार आवेदन ͩ कया हैःु-

शहर का

नाम

योजना का नाम

भखÖडू

¢ेğफल

जयपर शहरु

संगानेरȣ गेट

भू.सं. 684-690, सांगानेरȣ

गेट, जयपरु

400.67 व.ग.

इस भखÖड के आवासीय से ͧ मͬ Įत भूू-उपयोग पǐरवत[न शãक के पेटे राͧ श ु9,94,950/- Ǿपए

Ǒदनांक 14.03.2024 को जमा करा Ǒदया गया है।

राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग

पǐरवत[न (संशोधन) Ǔनयम-2021 नगरȣय ͪ वकास एवं èवायƣ शासन ͪ वभाग के आदेष Ǒदनांक

04.08.2022 एवं आदेश Ǒदनांक 15.06.2023 के अधीन आवेǑदत भखÖड का उपयोग आवासीय से ूͧ

मͬ Įत भू-उपयोग पǐरवत[न स¢म èतर पर èवीकǓत अनसार Ǔनण[य कȧ पालना मɅ èवकǓत ृृु

Ǔनàनͧ लͨ खत शतɟ कȧ अÚयाधीन कȧ जाती हैः-

1. यह केवल आवेǑदत भͧ म के भूू-उपयोग पǐरवत[न कȧ èवीकǓत है। इस èवीकǓत को आवेǑदत ृृ

भͧ मू के èवाͧ म×व के

सàबÛध मɅ Ĥमाण के Ǿप मɅ नहȣं माना जावे।

2. उÈत जारȣ होने के पæचात Ǔनयमानसार माèटर डवलपमɅट Üलान ्ु2025 रȣजन मɅ अंͩ कत

Ĥावधानɉ व जयपर ु ͪ

वकास Ĥाͬ धकरण (जयपर रȣजन भवनु) ͪ वǓनयम 2020 (संशोͬ धत सǑहत) Ĥचͧ लत भवन ͪ

वǓनयम के मानदÖडɉ के अनसार ͧ मͬ Įत भुू-उपयोग Ĥयोजनाथ[ भवन मानͬ चğ अनमोǑदत ु

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jktLFkku jkt&i=] अगè त 20] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

करवाने हɉग तथा भखÖड मɅ पाͩ कɍ ग व वाटर हाविèटंग व अÛय आवçयक मापदÖडɉ का ू

ȶ

Ĥावधान करना होगा।

3. उÈत आदेश जारȣ करने कȧ Ǒदनांक से 2 वष[ तक कȧ अवͬ ध मɅ पǐरवǓत[त ǾपाÛतरण के

अनसार Ûयनतम ुू25

ĤǓतशत Ǔनमा[ण काय[, Ǔनयमानसार èवीकǓत ĤाÜत कर करना आवæयक होगा। यǑद उÈत ुृ

अवͬ ध मɅ Ǔनमा[ण नहȣं ͩ कया गया तो नगर Ǔनगम Ùवारा भू-Ǿपांतरण शãक कȧ ु10

ĤǓतशत राͧ श ĤǓतवष[ शाèती के Ǿप मɅ वसल कȧ जावɅगी एवं उÈत अवͬ ध ू2 वष[ तक

बढ़ाई जा सकɅ गी। यǑद आदेश जारȣ होने कȧ Ǒदनांक से 4 वष[ कȧ अवͬ ध मɅ भी Ǔनमा[ण

काय[ पण[ नहȣं करवाया गया है तो ͧ मͬ Įत भूू-उपयोग पǐरवत[न आदेश èवतः हȣ Ǔनरèत

मान ͧ लया जावɅगा तथा पनः भुू-उपयोग पǐरवत[न हेत नवीनु Ǿप से आवेदन Ĥèतत करना ु

होगा।

4. ǒबÛद संु. 02 कȧ पालना नहȣं ͩ कये जाने कȧ िèथǓत मɅ आवेǑदत भͧ म पर िèथत Ǔनमा[ण ू

काय[ को अवैध माना

जावेगा तथा नगर Ǔनगम उसे हटाने के ͧ लए Ǔनयमानसार काय[वाहȣ कर सकेगा। ु

5. ͧ

मͬ Įत भू-उपयोग के पçचात Ĥनçगत भखÖड पर ऐसी को्ूई गǓतͪ वͬ ध नहȣं कȧ जा सकɅ गी

जो आस-पास के

Ǔनवासकता[आं◌े के ͧ लए हाǓनकारक एवं संकटमय हो।

6. ͧ

मͬ Įत भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश जारȣ होने कȧ Ǔतͬ थ से आवासीय से ͧ मͬ Įत भू-उपयोग

Ĥयोजनाथ[ लȣज

Ǔनयमानसार शहरȣ जमाबÛदȣ के Ĥावधानसार जमा करानी होगी। जो ĤǓतवष[ ुु01 अĤैल से

पव[ जमा करानी होगी। ू

7. भखÖड पर आवासीय से ͧ मͬ Įत भूू-उपयोग ͩ कये जाने के दौरान यह सǓनिçचत ͩ कया जावे ुͩ

क ͩ कसी भी पǐरिèथǓत मɅ वाहनɉ कȧ पाͩ कɍ ग भखÖड कȧ कàपाउÖडवाल के बाहर नहȣं ूͩ

कया जावे। समèत पाͩ कɍ ग कàपाउÖडवाल के अÛदर हȣ कȧ जावे।

ओम Ĥकाश कसेरा,

आयÈ तु,

नगर Ǔनगम जयपरु।

राÏ य केÛ ġȣय मġणालयु, जयपर।ु