राजè थान राजपğ ͪ
वशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬ धकार Ĥकाͧ शत
Published by Authority
Įावण 29, गǾवारु, शाके 1948- अगè त 20, 2026
Sravana 29, Thursday, Saka 1948- August 20, 2026
भाग 6 (ख)
िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪ व£िÜतयां आǑद ͪ
वभाग का नामः उपायÈत लैÖड ु(Ĥथम), नगर Ǔनगम जयपर।ु
अͬ धसचनाू
जयपरु, माच[ 15, 2024
राजèथान नगरȣय ¢ेğ (भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम) 2010 एवं (संशोͬ धत भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम
2021) के तहत्
भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश
संÉ या एफ13( ) उपा.आयो.Ĥथम/नǓनज/2024/1048 :- पारस चÛद सराणाु, भू.सं. बी-7 ई, सराणा ु
एÛÈलेव, राम ͧ संह रोड, जयपर Ùवारा राजèथान नगरȣय ¢ेğ ु(भू-उपयोग पǐरवत[न) Ǔनयम 2010 एवं
राजèथान नगरȣय ¢ेğ भ उपयोग पǐरवत[न ू(संशोͬ धत) Ǔनयम 2021 के अधीन आवासीय से ͧ मͬ Įत
भू-उपयोग Ĥयोजनाथ[ भू-उपयोग पǐरवत[न के ͧ लए Ǔनàनानसार आवेदन ͩ कया हैःु-
शहर का
नाम
योजना का नाम
भखÖडू
¢ेğफल
जयपर शहरु
संगानेरȣ गेट
भू.सं. 684-690, सांगानेरȣ
गेट, जयपरु
400.67 व.ग.
इस भखÖड के आवासीय से ͧ मͬ Įत भूू-उपयोग पǐरवत[न शãक के पेटे राͧ श ु9,94,950/- Ǿपए
Ǒदनांक 14.03.2024 को जमा करा Ǒदया गया है।
राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग पǐरवत[न Ǔनयम 2010 एवं राजèथान नगरȣय ¢ेğ भू-उपयोग
पǐरवत[न (संशोधन) Ǔनयम-2021 नगरȣय ͪ वकास एवं èवायƣ शासन ͪ वभाग के आदेष Ǒदनांक
04.08.2022 एवं आदेश Ǒदनांक 15.06.2023 के अधीन आवेǑदत भखÖड का उपयोग आवासीय से ूͧ
मͬ Įत भू-उपयोग पǐरवत[न स¢म èतर पर èवीकǓत अनसार Ǔनण[य कȧ पालना मɅ èवकǓत ृृु
Ǔनàनͧ लͨ खत शतɟ कȧ अÚयाधीन कȧ जाती हैः-
1. यह केवल आवेǑदत भͧ म के भूू-उपयोग पǐरवत[न कȧ èवीकǓत है। इस èवीकǓत को आवेǑदत ृृ
भͧ मू के èवाͧ म×व के
सàबÛध मɅ Ĥमाण के Ǿप मɅ नहȣं माना जावे।
2. उÈत जारȣ होने के पæचात Ǔनयमानसार माèटर डवलपमɅट Üलान ्ु2025 रȣजन मɅ अंͩ कत
Ĥावधानɉ व जयपर ु ͪ
वकास Ĥाͬ धकरण (जयपर रȣजन भवनु) ͪ वǓनयम 2020 (संशोͬ धत सǑहत) Ĥचͧ लत भवन ͪ
वǓनयम के मानदÖडɉ के अनसार ͧ मͬ Įत भुू-उपयोग Ĥयोजनाथ[ भवन मानͬ चğ अनमोǑदत ु
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jktLFkku jkt&i=] अगè त 20] 2026 Hkkx 6 ¼[k½
करवाने हɉग तथा भखÖड मɅ पाͩ कɍ ग व वाटर हाविèटंग व अÛय आवçयक मापदÖडɉ का ू
ȶ
Ĥावधान करना होगा।
3. उÈत आदेश जारȣ करने कȧ Ǒदनांक से 2 वष[ तक कȧ अवͬ ध मɅ पǐरवǓत[त ǾपाÛतरण के
अनसार Ûयनतम ुू25
ĤǓतशत Ǔनमा[ण काय[, Ǔनयमानसार èवीकǓत ĤाÜत कर करना आवæयक होगा। यǑद उÈत ुृ
अवͬ ध मɅ Ǔनमा[ण नहȣं ͩ कया गया तो नगर Ǔनगम Ùवारा भू-Ǿपांतरण शãक कȧ ु10
ĤǓतशत राͧ श ĤǓतवष[ शाèती के Ǿप मɅ वसल कȧ जावɅगी एवं उÈत अवͬ ध ू2 वष[ तक
बढ़ाई जा सकɅ गी। यǑद आदेश जारȣ होने कȧ Ǒदनांक से 4 वष[ कȧ अवͬ ध मɅ भी Ǔनमा[ण
काय[ पण[ नहȣं करवाया गया है तो ͧ मͬ Įत भूू-उपयोग पǐरवत[न आदेश èवतः हȣ Ǔनरèत
मान ͧ लया जावɅगा तथा पनः भुू-उपयोग पǐरवत[न हेत नवीनु Ǿप से आवेदन Ĥèतत करना ु
होगा।
4. ǒबÛद संु. 02 कȧ पालना नहȣं ͩ कये जाने कȧ िèथǓत मɅ आवेǑदत भͧ म पर िèथत Ǔनमा[ण ू
काय[ को अवैध माना
जावेगा तथा नगर Ǔनगम उसे हटाने के ͧ लए Ǔनयमानसार काय[वाहȣ कर सकेगा। ु
5. ͧ
मͬ Įत भू-उपयोग के पçचात Ĥनçगत भखÖड पर ऐसी को्ूई गǓतͪ वͬ ध नहȣं कȧ जा सकɅ गी
जो आस-पास के
Ǔनवासकता[आं◌े के ͧ लए हाǓनकारक एवं संकटमय हो।
6. ͧ
मͬ Įत भू-उपयोग पǐरवत[न आदेश जारȣ होने कȧ Ǔतͬ थ से आवासीय से ͧ मͬ Įत भू-उपयोग
Ĥयोजनाथ[ लȣज
Ǔनयमानसार शहरȣ जमाबÛदȣ के Ĥावधानसार जमा करानी होगी। जो ĤǓतवष[ ुु01 अĤैल से
पव[ जमा करानी होगी। ू
7. भखÖड पर आवासीय से ͧ मͬ Įत भूू-उपयोग ͩ कये जाने के दौरान यह सǓनिçचत ͩ कया जावे ुͩ
क ͩ कसी भी पǐरिèथǓत मɅ वाहनɉ कȧ पाͩ कɍ ग भखÖड कȧ कàपाउÖडवाल के बाहर नहȣं ूͩ
कया जावे। समèत पाͩ कɍ ग कàपाउÖडवाल के अÛदर हȣ कȧ जावे।
ओम Ĥकाश कसेरा,
आयÈ तु,
नगर Ǔनगम जयपरु।
राÏ य केÛ ġȣय मġणालयु, जयपर।ु