राजè थान राजपğ

ͪवशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साͬधकार Ĥकाͧशत

Published by Authority

भाġ 02, सोमवार, शाके 1948- अगè त 24, 2026

Bhadra 02, Monday, Saka 1948- August 24, 2026

भाग 6 (ख)

िजला बोडȾ, पǐरषदɉ एवं नगर आयोजना संबंधी, ͪव£िÜतयां आǑद

èथानीय Ǔनकाय ͪवभाग

नगर पǐरषद Įीगंगानगर

अन£िÜत Ǔनयम

ु

2026

(तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ हेत लाईसेÛस

ू

ु

, ͪवǓनयमन और Ǔनयंğण)

Įीगंगानगर अगèत 13, 2026

RajKaj Ref.No. 24023323 :- राजèथान सरकार, èवायत शासन ͪवभाग के पǐरपğ

Đमांक प.8 (ग)() Ǔनयम/डीएलबी/17/720 Ǒदनांक 04.01.2018 मɅ Ĥदान Ǔनदशɉ के अनĐम मɅ

ȶ

ु

राजèथान नगरपाͧलका अͬधǓनयम, 2009 कȧ धारा 269, 102, 105 सगǑठत धारा 339 (ख),

340 कȧ उपधारा (1) के खÖड (1);(vii) के Ùवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करते हए नगरपǐरषद

ु

,

Įीगंगानगर (तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ हेत लाईसेÛस ͪवǓनयमन और Ǔनयंğण

ू

ु

) अन£िÜत Ǔनयम

ु

,

2026 Ĥèताͪवत करती है। समाज मɅ धĨपान

ु

, तàबाक कȧ ĤवǓत के बढते चलन एवं इससे उ×पÛन

ू

ृ

होने वालȣ गàभीर बीमारȣयɉ से बढने वाले राçĚ पर दçĤभाव पर Ĥभावी ǓनयÛğण करने एवं ǓनयÛğण

ु

के उÙदेæय से नगर पाͧलका अͬधǓनयम 2009 कȧ धारा 269 के अÛतग[त बनाए जाने वालȣ

उपͪवͬधयɉ व उपͪवͬधयɉ मɅ Ǔनयमन शãक के Ǔनधा[रण हेत राजèथान नगर पाͧलका अͬधǓनयम

ु

ु

2009

कȧ धारा 102 मɅ िजसके अÛतग[त नगर पǐरषɮ को वǓत

ृ

, åयापार, आजीͪवका ओर Ǔनयोजन पर

कररोपण कȧ धारा 105 िजसके अÛतग[त फȧस, जमा[ने शãक उदगǑहत करने कȧ शिÈत दȣ गई है

ु

ु

ृ

, के

अÛतग[त नगर पाͧलका अͬधǓनयम 2009 कȧ धारा 339 (ख)ए 340 कȧ उपधारा (1) के खÖड (1)

(6) के अÛतग[त Ǔनàन Ĥकार उपͪवͬधया बनाती है।

1- संͯ¢Üत नाम आरàभ और ͪवèतार :-

1. ये Ǔनयम नगरपǐरषद, Įीगंगानगर तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ हेत लाईसेÛस ͪवǓनयमन और Ǔनयंğण

ू

ु

Ǔनयम 2026 कहलायेगɅ।

2. ये Ǔनयम नगरपǐरषद, Įीगंगानगर कȧ सàपण[ सीमा ¢ेğ

ू

मɅ Ĥभावशालȣ होगɅ।

3. ये Ǔनयम राजèथान राज-पğ मɅ Ĥकाͧशत होने कȧ Ǔतͬथ से Ĥभावशालȣ होगɅ।

2- पǐरभाषाऐ :- जब तक अथ[ मɅ असंगतता अथवा भाव मɅ ͪवपरȣतता न आती हो इन Ǔनयमɉ के

Ĥयोजनाथ[ Ǔनàनांͩकत शÞदɉ कȧ पǐरभाषाएँ ǓनàनĤकार åयवéत रहेगी। Ǔनàनांͩकत शÞदɉ के अǓतǐरÈत

इन Ǔनयमɉ मɅ Ĥमख शÞदɉ कȧ पǐरभाषा वहȣ होगी

ु

, जो राजèथान नगरपाͧलका अͬधǓनयम 2009 मɅ

पǐरभाͪषत हैः-

708

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

1. अͬधǓनयम से ता×पय[ राजèथान नगरपाͧलका अͬधǓनयम 2009 (2009 का अͬधǓनयम सं. 18)

से है।

2. èथानीय Ǔनकाय से ता×पय[ नगरपǐरषद, Įीगंगानगर से है।

3. अÚय¢ से ता×पय[ नगरपाͧलका अͬधǓनयम 2009 के आधार पर नगरपǐरषद सभापǓत से है।

4. काय[पालक अͬधकारȣ से ता×पय[ नगरपǐरषद, Įीगंगानगर के आयÈत से है िजसमɅ मÉय काय[कारȣ

ु

ु

अͬधकारȣ भी शाͧमल है।

5. अन£ापğ से ता×पय[ इन Ǔनयमɉ के

ु

अंतग[त Ĥपğ (ख) मɅ Ĥदान ͩकया जानेवाले या ͩकये गये

अन£ापğ से है।

ु

6. उपयोग व उपभोग व उ×पादन अनमǓत से ता×पय[ तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ हेत ͪवǓनयमन और

ु

ु

ू

Ǔनयंğण हेत नगरपǐरषद

ु

, Įीगंगानगर Ùवारा इन Ǔनयमɉ के अंतग[त दȣ जाने वालȣ अनमǓत से है

ु

।

7. अनमǓत ĤाÜतकता[ से अͧभĤाय इन Ǔनयमɉ के अंतग[त तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ हेत लाईसɅÛस

ु

ु

ू

,

ͪवǓनयमन और Ǔनयंğण अन£िÜत शãक देते हए पंजीयन करवाकर अनमǓत ĤाÜत करने वाले

ु

ु

ु

ु

åयिÈतयɉ से अͧभĤेत है। इसमɅ उनका अͧभकता[, ĤǓतǓनͬध एवं अÛय कत[åयèथ सेवक भी सàमͧलत

है।

8. Ĥाͬधकत Ĥाͬधकारȣ से ता×पय[ नगरपǐरषद

ृ

, Įीगंगानगरके आयÈत

ु

/ Ùवारा इस आशय हेत ǓनयÈत

ु

ु

Ĥाͬधकारȣ से है जो अन£ापन अͬधकारȣ भी होगा।

ु

9. पğ से ता×पय[ इन उपǓनयमɉ के साथ संलĒ Ĥपğɉ से है।

10. तàबाक एवं तàबा

ू

क उ×पाद से ता×पय[ ͧसगरेट

ू

, गटखा

ु

, बीडी, ई-ͧसगरेट, हÈका

ु

, खैनी, चीलम,

ͧसगार एवं अÛय उ×पाद िजसमɅ तàबाक एवं ǓनकोǑटन कȧ उपलÞधता एवं ͧसगरेट एवं अÛय तàबाक

ू

ू

अͬधǓनयम (ͪव£ापनɉ का ĤǓतषेध तथा åयापार एवं वाͨणÏय, उ×पादन, आपǓत[ एवं ͪवतरण का

ू

Ǔनयमन) अͬधǓनयम 2003 (कोटपा), ͩकशोरÛयाय (बÍचɉ का संर¢ण एवं सर¢ा

ु

) अͬधǓनयम 2015

तथा खाÙयय सर¢ा अͬधǓनयम

ु

, 2006 मɅ उãलेͨखत समèत Ĥदाथɟ से है।

11. अèथाई दकान से अͧभĤाय है ऐसी अèथाई संरचना िजसमɅ कÍची चारदȣवार व एक दरवाजा एवं

ु

छत हो तथा िजसका Ǔनमा[ण लकड़ी इèपात कȧ चÙदरɉ या ऐसी ͩकसी वèत Ùवारा ͩकया गया हो

ु

अथा[त अèथाई तौरपर Ǔनͧम[त èथान जैसे ͩकयोèक, बथू, थडी, टपरȣ, एवं लकड़ी का खोखा इ×याǑद

नामɉ से जाना जाता है।

12. èथाई संरचना से अͧभĤाय है ͩक ऐसी èथाई संरचना/ढांचा Ǔनमा[ण िजसमɅ पÈकȧ चारदȣवारȣ, छत

एवं एक दरवाजा हो जैसे सीमɅट, आरसीसी, प×थर व चना इ×याǑद से Ǔनͧम[त संरचना।

ु

13. फटकर åयवसाई

ू

/åयापारȣ ͪवĐेता से ता×पय[ छोटे दकानदार जो उपभोÈता को सीधे हȣ सामान

ु

बेचते हɇ से हɇ। पैदल चलकर सामान बेचने वाले फेरȣवाले एकदाम कȧ दकान

ु

, परचन कȧ दकान चलाने

ू

ु

वाले सभी फटकर åयापारȣ

ु

/åयवसायी ͪवĐेता है।

14. थोक ͪवĐेता से ता×पय[ ऐसे समèत ͪवĐेताओं से हɇ जो सीधे हȣ माल Ǔनमा[ता से या उ×पादक से

बहतायत मɅ खरȣदता है तथा फटकर åयवसाई åयापारȣ ͪवĐेता को ͪवĐय करता है।

ु

ु

जो शÞद यहां पǐरभाͪषत नहȣं ͩकए गए हɇ उनके संबंध मɅ राजèथान नगरपाͧलका अͬधǓनयम 2009 मɅ

दȣ गई पǐरभाषाएं लाग होती हɇ।

ू

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24, 2026

709

3- Ǔनषेध :- नगरपǐरषद, Įीगंगानगर कȧ सीमा मɅ कोई भी åयिÈत संèथान इ×याǑद ǒबना

नगरपǐरषद कȧ पव[ अन£ाĤाÜत ͩकए तàबाक उ×पादɉ कȧ उ×पादन

ू

ु

ू

ǒबĐȧ, Ĥसंèकरण, भंडारण, ͪवतरण

एवं ͪवपणन नहȣं कर सकेगा। ǒबना पव[अन£ा ĤाÜत तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ Ĥसंèकरण भÖडारण

ू

ु

ू

,

ͪवतरण एवं ͪवपणन करने वाले åयिÈत या संèथान के ͪवǽÙध राजèथान नगरपाͧलका अͬधǓनयम

2009 तथा उÈतǓनयमɉ के Ĥावधानɉ के तहत काय[वाहȣ करने हेत नगरपǐरषद Įीगंगानगरं èवतंğ

ु

होगा।

4- अन£ाĤाͬधकारȣ कȧ ǓनयिÈत

ु

ु

:- इन Ǔनयमɉ के Ĥयोजनाथ[ नगरपǐरषद, Įीगंगानगर Ùवारा

अन£ा Ĥाͬधकारȣ कȧ ǓनयिÈत कȧ जावेगी जो राजèव अͬधकारȣ से Ûयनतम पद का नहȣं होगा।

ु

ु

ू

5- अन£ा

ु

-पğ के ͧलए Ĥाथ[ना-पğ एवं योगयता :-

1. कोई भी åयिÈत/संèथा/कàपनी जो तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं

ͪवपणन Ǔनयम के तहत ͩकसी दकान

ु

/संèथा/कàपनी को ĤयÈत करने कȧ अपे¢ा करता है

ु

, वह Ĥपğ-1

मɅ, जो नगरपǐरषद Įीगंगानगर से 10 ǾपयɅ मãय पर ĤाÜत होगा

ू

, Ĥाथ[ना-पğ अन£ाĤाͬधकारȣ को

ु

Ĥèतत करेगा। अन£ाथȸ उÈत Ĥाथ[ना पğ के साथ

ु

ु

, Ĥèताͪवत èथल का दो ĤǓतयɉ मɅ मानͬचğ तथा

अपने èवाͧम×व/ͩकरायेदारȣ से संबͬधत दèतावेज Ĥèतत करेगा।

ु

2. खÖड (क) मɅ Ĥाथ[ना-पğ ĤाÜत होने पर अन£ाͬधकारȣ

ु

, Ĥèताͪवत èथल का Ǔनरȣ¢ण करेगा तथा

अपने आपकɉ इस बात के ͧलए आæवèत करेगा ͩक Ĥèताͪवत èथल तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

,

Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन के Ĥयोजनाथ[ हर Ĥकार से उपयÈत है

ु

, तथा उससे ͩकसी

Ĥकार का जनअनवास

ु

, जनअसͪवधा या जनउ×पीडन नहȣं होगा।

ु

3. खÖड (ख) मɅ अन£ाĤाͬधकारȣ के आæवèत हो जाने पर वह अन£ाथȸ को Ǔनधा[ǐरत शãक जमा

ु

ु

ु

कराये जाने का आदेश देगा तथा अन£ाथȸ Ùवारा ऐसा Ǔनधा[ǐरत शãक जमा करा Ǒदये जाने पर Ĥपğ

ु

ु

(ख) मɅ अन£ा

ु

-पğ जारȣ करेगा।

4. अन£ाĤाͬधकारȣ खÖड

ु

(क) के अंतग[त Ĥाथ[ना-पğ ĤाÜत होने के 60 Ǒदवस मɅ तथा खÖड (ख) के

अनसार èथल का Ǔनरȣ¢ण करने के पæचात अन£ापğ जारȣ ͩकये जाने के ͧलए यǑद अनपयÈत हो

ु

ु

ु

ु

तो, वह ͧलͨखत मɅ कारण अͧभͧलͨखत करते हए Ĥाथ[

ु

ना पğ को 60 Ǒदवस मɅ Ǔनणȸत करेगा अथवा

जो कमी हो उÛहɅ ǓनǑद[çट समयावͬध (15 Ǒदवस से अͬधक नहȣ) मɅ पǓत[ हेत अन£ाथȸ को सͬचत

ू

ु

ु

ू

करेगा। यǑद ǓनǑद[çट समयावͬध मɅ अन£ाथȸ Ùवारा कͧमयɉ को दर नहȣ ͩकये जाने पर Ĥाथ[नापğ

ु

ू

èवतः हȣ Ǔनरèत समझा जायेगा परंत यǑद Ĥाथ[ना पğ ĤािÜत के

ु

60 Ǒदवस मɅ Ǔनणȸत नहȣ ͩकया

जाता है तोखÖड (क) मɅ ĤाÜत Ĥाथ[नापğ èवतः èवीकार माÛय ͩकया जायेगा। लेͩकन उÈतिèथǓत मɅ

अन£ाĤाÜतकता[ Ùवारा ͩकसी भी Ǔनयम का उãलंघन ͩकया जाताहै तो इन Ǔनयमɉ मɅ वͨण[त

ु

Ĥावधानसार काय[वाहȣ कȧ जासकेगी।

ु

5. तàबाक वɅडर के ͧलये योÊयता

ू

:-

वह भारत का नागǐरक हो।

आवेदन कता[ कȧ Ûयनतम उĨ

ू

18 वष[ या उससे अͬधक होना अǓनवाय[ है।

आवेदक के नाम का आधारकाड[ अǓनवाय[ है, Įीगंगानगर से बाहर का आधार काड[ होने के

िèथǓत मɅ èथानीय पाष[द से स×यापन आवæयक होगा।

710

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

आवेदनतकता[ कȧ तàबाक उ×पादɉ कȧ दकान ͩकसी भी शै¢ͨणक संèथान के

ू

ु

100 गज

कȧ पǐरͬध मɅ नहȣ होनी चाǑहए।

आवेदनकता[ कȧ दकान èथायी एवं नगरपǐरषद

ु

, Įीगंगानगर सीमा के अंतग[त èĚȣट वेͨणं◌्डग

नीǓत के अंतग[त अèथायी दकान भी होसकती है।

ु

ͧसगरेट एवं तàबाक उ×पाद

ू

(ͪव£ापनɉ का ĤǓतषेध तथा åयापार एवं वाͨणÏय, उ×पादन

आपǓत[ एवं ͪवतरण का Ǔनयमन

ू

) अͬधǓनयम 2003 (कोटपा, ͩकशोरÛयाय (बÍचɉ का

संर¢ण एवं सर¢ा

ु

) अͬधǓनयम 2015 तथा खाÙयय सर¢ा एवं मानक अͬधǓनयम

ु

2006 आǑद अͬधǓनयमɉ मɅ उãलेͨखत Ĥावधान भी तथा इन समèत अͬधǓनयमɉ मɅ

समय-समय पर संशोधन उपरांत जारȣ Ǔनदश भी आवेदन कता[ पर अǓनवाय[ Ǿप से

ȶ

लाग होगɅ।

ु

6- अन£ा

ु

-पğ कȧ अवͬध :- इन Ǔनयमɉ के अधीन जारȣ Ĥ×येक अन£ा

ु

-पğ कȧ अवͬध एक वष[

अथा[त 12 माह के ͧलए होगी।

7- अन£ा

ु

-पğ का पंजीकरण एवं नवीनीकरण :-

1. तàबाक ͪवĐेताओं का पंजीकरण एक वष[ के ͧलए हȣ माÛय होगा

ू

, अथा[त िजस Ǒदनांक को लाइसɅस

जारȣ हआ उस तारȣख से

ु

12 माह तक उदाहरण के ͧलएः 1 जनवरȣ 2024 को जारȣ लाइसɅस 31

Ǒदसàबर 2024 तक माÛय रहेगा, त×पæचात अन£ा

ु

-पğ का नवीनीकरण कराना अǓनवाय[ होगा। èĚȣट

वɅͫडंग नीǓत के अंतग[त होगा जो ͩक सारणी Ǔनàनानसार हैः

ु

-

Đ.सं

Įेणी

पंजीयन शãक

ु

वाͪष[क अनमǓत शãक

ु

ु

1. अèथायी दकानɅ

ु

200

1000

2. फटपाथ पर गमटȣ

ु

ु

/ खोखा/ ͩकयोèक इ×याǑद 500

2000

3. फटकर èथायी दकाने

ु

ु

1000

4000

4. थोक ͪवĐेता

2000

30000

2. उपरोÈत पंजीयन का Ĥ×येक 3 वष[ पæचात पनः पंजीयन शãक पथक से जमा आगामी

ु

ु

ृ

3 वष[ के

ͧलए करवाना होगा परंत अनमǓत शãक ĤǓतवष[ पथक से नवीनीकरण पर जमा करवाना अǓनवाय[

ु

ु

ु

ृ

होगा।

3. Ĥ×येक अन£ाͬधकारȣ को वाͪष[क अनमǓत शãक अन£ा

ु

ु

ु

ु

-पğ/अनमǓतपğ कȧ अवͬध समाÜत होने पर

ु

आगामी वष[ हेत अवͬध समािÜत होने से पहले Ǔनयमानसार शãक जमाकराकर अनमǓतपğ

ु

ु

ु

ु

/अन£ा

ु

-पğ

नवीनीकरण करवा सकेगा, इसके पæचात 500/- ĤǓतमाह अǓतǐरÈत शãक देय होगा।

ु

4. नगरपǐरषद, Įीगंगानगरको उपरोÈत Ǔनयमɉ मɅ उãलेͨखत समèत Ĥकार के तàबाक उ×पादɉ कȧ

ू

ǒबĐȧ हेत लाईसेÛस शãक का Ǔनधा[रण

ु

ु

, ͪवǓनयमन और Ǔनयंğण हेत Ǔनधा[ǐरत शãक मɅ Ĥ×येक तीनवष[

ु

ु

पæचातविÙध करने का अͬधकार होगा।

ृ

8- तàबाक Ǔनयंğण कानन एवं अͬधǓनयम का अनपालन

ू

ू

ु

:-

पंजीकत तàबाक ͪवĐेताओं को Ǔनàनͧलͨखत का अनपालन करना अǓनवाय[ होगा

ृ

ू

ु

-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24, 2026

711

1. शै¢ͨणक संèथानɉ, के 100 गज कȧ पǐरͬध मɅ कोई भी तàबाक उ×पाद कȧ दकान संचाͧलत नहȣ

ू

ु

कȧ जायेगी। अ. ͧसगरेट एवं अÛय तंबाक उ×पाद

ू

(ͪव£ापनɉ का ĤǓतषेध तथा åयापार एवं वाͨणÏय,

उ×पादन, आपǓत[ एवं ͪवतरण का Ǔनयमन

ू

) अͬधǓनयम 2003 (कोटपा) कȧ धारा 6ब के अंतग[त

Įीगंगानगरशहर के उÈत èथानɉ पर तàबाक कȧ दकाने ĤǓतबंͬधत हɉगी।

ू

ु

2. तàबाक ͪवĐेता Ùवारा ͧसगरेट एवं अÛय तàबाक उ×पाद

ू

ू

(ͪव£ापनɉ का ĤǓतषेध तथा åयापार एवं

वाͨणÏय, उ×पादन, आपǓत[ एवं ͪवतरण का Ǔनयमन

ू

) अͬधǓनयम 2003 (कोटपा) कȧ धारा 5 के

अंतग[त साईनेज लगाना अǓनवाय[ होगा।

3. तàबाक ͪवĐेता Ùवारा ͧसगरेट एवं अÛय तàबाक उ×पाद

ू

ू

(ͪव£ापनɉ का ĤǓतषेध तथा åयापार एवं

वाͨणÏय, उ×पादन, आपǓत[ एवं ͪवतरण का Ǔनयमन

ू

) अͬधǓनयम 2003 (कोटपा) कȧ धारा 7 अनसार

ु

वैधाǓनक चेतावनी उãलेͨखत ͩकये गए समèत तàबाक उ×पादɉ कȧ हȣ ǒबĐȧ करेगा।

ू

4. तàबाक ͪवĐेता ͧसगरेट एवं अÛय तàबाक उ×पाद

ू

ू

(ͪव£ापनɉ का ĤǓतषेध तथा åयापार एवं वाͨणÏय,

उ×पादन, आपǓत[ एवं ͪवतरण का Ǔनयमन

ू

) अͬधǓनयम 2003 (कोटपा) कȧ धारा 6 (अ) के अनसार

ु

ͩकसी नाबाͧलग को तàबाक उ×पाद कȧ न

ू

तो ǒबĐȧ करेगा और न हȣ नाबाͧलग Ùवारा तàबाक उ×पादɉ

ू

कȧ ǒबĐȧ करवायेगा और न हȣ नाबाͧलग Ùवारा तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ कȧ जायेगी।

ू

1. दकान पर खलȣ ͧसगरेट कȧ ǒबĐȧ ĤǓतबंͬधत होगी।

ु

ु

9- अन£ा

ु

-पğ अहèताÛतरणीय होगा :-

1. इन Ǔनयमɉ के अंतग[त जारȣ ͩकया गया कोई भी अन£ापğ िजस èथान व åयिÈत संèथा के ͧलए

ु

अथवा िजस काय[ के ͧलए èवीकार ͩकया जायेगा उसमɅ ͩकसी Ĥकार पǐरवत[न नहȣ हो सकेगा तथा

अन£ा

ु

-पğ अहèताÛतरणीय होगा।

2. Ĥ×येक अन£ाͬधकारȣ अन£ा

ु

ु

-पğ को अपने वाͨणिÏयक èथान पर सहज ͸çटåय èथान पर Ĥदͧश[त

करेगा।

10- अन£ा

ु

-पğ का Ǔनलबंन या Ǔनèतीकरण :-

1. कोई भी अन£ापğ जनसर¢ा अथवा जनèवाèØय के आधार पर अथवा अन£ाͬधकारȣ Ùवारा इन

ु

ु

ु

Ǔनयमɉ मɅ ĤǓतबंधɉ व शता[ के उãलघन ͩकये जाने पर अन£ाĤͬधकारȣ Ùवारा Ǔनलंǒबत या Ǔनरèत

ु

ͩकया जा सकेगा।

2. खÖड (ख) मɅ अन£ा

ु

-पğ के Ǔनरèतीकरण से पव[ू, अन£ाधारȣ को एतदथ[ कारण बताने का यथोͬचत

ु

अवसर Ĥदान ͩकया जावेगा।

3. खÖड (ख) मɅ अन£ापğ का Ǔनलàबन या Ǔनरèतीकरण ͩकये जाने के अǓतǐरÈत अन£ाधारȣ को इन

ु

ु

उपǓनयमɉ के अंतग[त अͧभयोिजत भी ͩकया जा सकेगा।

11- अन£ा

ु

-पğ कȧ सामाÛय शत ȶ :-

इन Ǔनयमɉ के अंतग[त Ĥ×येक अन£ा

ु

-पğ Ǔनàनͧलͨखत सामाÛय शतɟ के अधीनèवीकत ͩकया जावेगाः

ृ

-

1. अन£ापğधारȣ को नगरपǐरषद Įी

ु

गंगानगरमɅ Ĥèताͪवत èथल के सबंध मɅ बकाया लȣज व अÛय कर

कȧ जमा कȧ रसीदɅ आवेदन पğ केसाथ Ĥèतत करनी होगी।

ु

2. अन£ाधारȣ

ु

, अन£ापǒğत ¢ेğ को सदैव èवÍछ रखेगा।

ु

712

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

3. अन£ापǒğत èथान पर एकǒğत होने वाले कडे करकट को Ǔनधा[ǐरत èथान पर अथ

ु

ू

वा नगरपǐरषद के

संवाहक को सखा व गीला पथक

ू

ृ

-पथक करने के ͧलये हरा व नीला डèटǒबन रखेगा।

ृ

4. अन£ापğ जारȣ ͩकये जाने से अन£ाधारȣ को èवाͧम×व के कोई अͬधकार ĤाÜत नहȣ होगɅ। यह माğ

ु

ु

जीͪवकोपाज[न हेत अèथाई åयवèथा रहेगी।

ु

5. अन£ापǒğत èथान हेत

ु

ु फायर अनापǓत Ĥमाणपğ, नगरपǐरषद फायर शाखा से Ǔनधा[ǐरत शãक जमा

ु

करवा कर ĤाÜत करने के उपरांत आवेदन पğ के साथ Ĥèतत ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा

ु

(यǑद लाग हो

ू

तो)

6. अन£ापǒğत èथान के अनसार पाͩकɍ ग कȧ åयवèथा अन£ाधारȣ को èवयं के èतर पर Ǔनय

ु

ु

ु

मानसार

ु

करानी आवæयक होगी।

7. इसके अǓतǐरÈत, नगरपǐरषद Ùवारा समय समय पर आवæयकतानसार Ǔनधा[ǐरत अÛय शतɟ कȧ

ु

पालना अन£ाधारȣ को करनी आवæयक होगी।

ु

8. एकåयिÈत, एक लाईसेÛस कȧ ĤͩĐया अपनायी जायेगी/एक लाईसेÛस एक दकान के ͧलये हȣ माÛय

ु

होगा अथा[त Ǒदया गया लाईसेÛस अहèताÛतरणीय होगा।

9. ͩकÛहȣ पǐरिèथǓतयɉ मɅ केÛġ सरकार, राÏय सरकार, माननीय Ûयायालय, èवाèØय ͪवभाग,

नगरपǐरषद, अथवा अÛय ͪवभागɉ Ùवारा जारȣ Ǔनयम काननू/अͬधǓनयम मɅ कोई पǐरवत[न अथवा

संशोधन अØवा अÛय ͪवभागɉ के Ùवारा जारȣ Ǔनयम और कानन मɅ कोई पǐरवत[न अथवा संशोधन होने

ू

पर अथवा उसके ǑदशाǓनदशɉ का अनपालन

ȶ

ु

, पंजीकत दकानदारɉ Ùवारा ͩकया जाना अǓनवाय[ होगा।

ृ

ु

10. तàबाक उ×पाद कȧ ǒबĐȧ हेत देय लाईसेÛस के Ǔनयमɉ के उãलंघन होने कȧ िèथǓत मɅ लाईसɅस

ू

ु

धारक को पहले संबंͬधत अͬधकारȣ Ùवारा चेतावनी दȣ जायेगी। लाईसɅस धारक Ùवारा उãलंघन जारȣ

रखने पर नगरपǐरषद, Įीगंगानगर Ùवारा Ǔनलबंन कȧ काय[वाहȣ कȧ जायेगी। ͩफरभी उãलंघन जारȣ

रखने कȧ दशा मɅ लाईसेÛस रÙद ͩकया जा सकता है तथा दकान पǐरषद को Ǔनधा[ǐरत अवͬध के ͧलए

ु

सीज भी ͩकया जा सकेगा। एक बार लाईसेÛस रÙद होने पर दबारा लाईसेÛस देने पर ͪवचार नहȣ ͩकया

ु

जायेगा।

11. तàबाक या तàबाक उ×पाद कȧ ǒबĐȧ लाईसेÛस धारक के अǓतǐरÈत कोई भी कॉमͧश[यल मॉल

ू

ू

,

थोक åयापारȣ Ùवारा तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ नहȣ कȧ जायेगी। इसमɅ वे दकाने भी सिàमͧलत हो

ू

ु

गी

जो गमटȣ लगाते है उÈत का उãलंघन होने पर Ĥथम बार Ǿपये

ु

500 जमा[ना व सामĒी जÞत दसरȣ

ु

ू

बार Ǿपये 2000 व सामĒी जÞत तीसरȣ बार Ǿपये 5000 व सामĒी जÞत करने के साथ-साथ

Ĥाथͧमकȧ भी दज[ करवाई जाये। िजस पंजीकत फटकर åयापारȣ

ृ

ु

, थोक åयापारȣ Ùवारा इन Ǔनयमɉ के

अंतग[त तàबाक उ×पाद का ͪवĐय ͪवपणन

ू

, Ĥसंèकरण, उ×पादन आǑद ͩकया जाता है। उनके Ùवारा

बÍचɉ को तàबाक उ×पादɉ से सरͯ¢त रखने के ͧलए ͩकसी गैर तàबाक उ×पाद जैसा कȧ टॉफȧ

ू

ू

ु

, कैÖडी,

ͬचÜस, ǒबिèकट एवं शीतलपेय उ×पाद इ×याǑद ͪवĐय नहȣं कȧ जावेगी।

12. लाईसेÛस धारक ͪवĐेता, केवल भारतीय तàबाक उ×पादɉ

ू

, िजन पर सͬचğ चेतावनी अंͩकत होगी

एवं भारत सरकार के आयात Ǔनयमɉ के अंतग[त आयाǓतत तàबाक उ×पादɉ कȧ हȣ ǒबĐȧ करेगा।

ू

12- अन£ाͪपत èथान कȧ जांच एवं Ǔनरȣ¢ण

ु

:-

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24, 2026

713

1. अन£ाधारȣ वाͨणÏय ͩक

ु

भवन मɅ एक Ǔनरȣ¢ण पिèतका रखेगा जो आयÈत अथवा नगरपǐरषद

ु

ु

,

Įीगंगानगर Ùवारा Ĥाͬधकारȣ के Ǔनरȣ¢णाथ[ सदैव खलȣ होगी।

ु

2. अन£ाͬधकारȣ

ु

/अन£ाĤाͬधकारȣ या अÛय अͬधकारȣ िजसका काय[पालक अͬधकारȣ Ùवारा Ǔनरȣ¢ण

ु

करने हेत Ĥाͬधकत ͩकया गया है। वह उÈत

ु

ृ

Ǔनरȣ¢ण पिèतका का Ǔनरȣ¢ण करने के उपरांत ͩकये गये

ु

Ǔनरȣ¢ण काय[ कȧ ǐरपोट[ अन£ाĤाͬधकारȣ को देगɅ

ु

, जो उस पर Ǔनयमानसार काय[वाहȣ करेगा। Ǔनरȣ¢ण

ु

ǐरपोट[ को एतदथ[ रखी गई Ǔनरȣ¢ण पिèतका मɅ भी अंͩकत ͩकया जावेगा। अन£ाधारȣ

ु

ु

, Ǔनरȣ¢ण के

समय उÈत Ĥाͬधकाǐरयɉ को Ǔनरȣ¢ण हेत अपेͯ¢त सभी सͪवधाएँ Ĥदान करेगा।

ु

ु

3. अन£ाͬधकारȣ

ु

, नगरपǐरषद, Įीगंगानगर Ùवारा Ĥाͬधकत अन£ाͬधकारȣ

ृ

ु

/अन£ाĤाͬधकरȣ Ǔनरȣ¢क या

ु

अÛय अͬधकारȣ या िजस Ēेडमान व उपयोग के ͧलये अनͬचत हो èवयं हटाने या उÛहɅ हटवाने के

ु

अǓतǐरÈत अन£ाͬधकारȣ के ͪवǽÙध Ǔनयमɉ के उãलंघन के ͧलए अͧभयोजन Ĥèतत ͩकये जाने कȧ

ु

ु

अͧभशषा ͩकये जाने के ͧलए स¢म होगा।

4. आयÈत

ु

, अन£ाĤाͬधकारȣ अथवा नगरपǐरषद Ùवारा Ĥाͬधकत अͬधकारȣ

ु

ृ

, åयिÈतगत Ǔनरȣ¢ण के

पæचात आæवèत हो या अन£ाĤाͬधकारȣ

ु

के पास Ǔनरȣ¢ण ǐरपोट[ ĤाÜत होने पर व संतçट हो ͩक

ु

अन£ाधारȣ उनकȧ अͧभयोिजत ͩकये जाने कȧ अपे¢ा उÈत Ĥाͬधकारȣ ऐसे Ǔनदश देसकेगɅ जो Ǔनयमɉ के

ु

ȶ

अनपालन हेत आवæयक हो तथा अन£ाधारȣ Ùवारा Ǒदये गये ऐसे Ǔनदश का पालन त×काल ͩकया

ु

ु

ु

ȶ

जावेगा।

13. अनु£ाĤाͬधकारȣ/अन£ाअͬधकारȣ Ùवारा Ǔनदश आǑद

ु

ȶ

:-

1. इन Ǔनयमɉ मɅ ͩकसी बात के न होते हए भी अन£ाĤाͬधकारȣ

ु

ु

, Ǔनयमɉ कȧ भलȣ Ĥकार पालना ͩकये

जाने के यथोͬचत आदेश व Ǔनदश Ĥसाǐरत करने हेत स¢म होगा तथा èवामी या अन£ाधारȣ Ùवारा

ȶ

ु

ु

उनका त×काल पालन ͩकया जावेगा।

2. ͪवशेष असाधारण पǐरिèथǓतयɉ मɅ िजनकɉ अͧभͧलͨखत मɅ ͩकया जावेगा तथा जनèवाèØय सर¢ा के

ु

ͧलए उपयÈत कारण होने पर अन£ाĤाͬधकारȣ Ùवारा Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत शतɟ मɅ कमी या विÙध कȧ

ु

ु

ृ

जा सकेगी।

3. इन Ǔनयमɉ कȧ ͩĐयािÛवǓत का उƣरदाǓय×व अन£ाĤाͬधकारȣ का होगा।

ु

14. शिÈतयां :-

1. इन Ǔनयमɉ मɅ ͩकसी भी Ǔनयम का उãलंघन करने पर दोषी åयिÈत को उसके दोषी ठहरायɅ जाने

पर दÖडनायक Ùवारा उसके Ĥथम दोष के ͧलए ऐसी शिÈत जो 5000 Ǿपये से अͬधक हो भागी बना

देगा और उसके पæचात Ĥ×येक अनवतȸ

ु

दोष के ͧलए ĤǓतǑदवस 100 Ǿपये तक के अथ[दÖड के ͧलए

दायीहोगा।

2. तàबाक उ×पाद

ू

(ĤǓतषेध तथा åयापार एवं वाͨणÏय, उ×पाद, आपǓत[ तथा ͪवतरण का Ǔनयमन

ू

)

अͬधǓनयम 2003 (कोटपा) कȧ धारा 20, धारा 22, धारा 24 एवं ͩकशोरÛयाय (बÍचɉ का सरं¢ण एवं

सर¢ा

ु

) अͬधǓनयम 2015 कȧ धारा 77 के अनसार काय[वाहȣ करने कȧ अनशंसा िजला कलेÈĚेट एवं

ु

ु

मिजèĚेट काया[लय मɅ कȧ जावेगी।

15. अͧभयोजन :- नगरपǐरषद, Įीगंगानगर Ùवारा Ĥाͬधकत अͬधकारȣ जो राजèव Ǔनरȣ¢क के

ृ

कǓनçठपद का नहȣ होगा, तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन

714

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

इ×याǑद का Ǔनरȣ¢ण कर सकेगा। यǑद उपयोग व उपभोग मɅ Ǔनदͧशत शतɟ

ȶ

, Ǔनयमɉ का उãलंघन पाया

जाता है तो Ĥाͬधकत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा

ृ

3 Ǒदवस मɅ पǓत[ करने हेत अनमǓत ĤाÜतकता[ को सͬचत ͩकया

ू

ु

ु

ू

जावेगा, यǑद Ǔनयम अवͬध मɅ अनमǓत

ु

ĤाÜतकता[ पालना नहȣ करता है तो अनमǓतपğ अͪवलàब

ु

Ǔनरèत ͩकया जाकर Ĥाͬधकत अͬधकारȣ Ùवारा तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ृ

ू

, Ĥसंèकरण, भंडारण, ͪवतरण

एवं ͪवपणन एवं इ×याǑद सàपǓत को सीज ͩकया जाकर दोषी åयिÈत, संèथा या कàपनी के ͪवǽÙध

स¢म Ûयायालय मɅ अͧभयोजन Ĥèतत करने कȧ काय[वाहȣ Ĥाͬधकत Ĥाͬधकारȣ Ùवारा Ĥारàभ कȧ जा

ु

ृ

सकेगी।

16. समझौता :- Ûयायालय मɅ ͪवचाराͬधन अͧभयोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का

अͬधकारȣ राजèथान नगरपाͧलका अͬधǓनयम, 2009 कȧ धारा 55 मɅ गǑठत सͧमǓत या नगरपǐरषद

Ùवारा Ĥाͬधकृत सͧमǓत/अͬधकारȣ को होगा।

17. Ǔनयमɉ का उãलंघनः- इन Ǔनयमɉ मɅ से ͩकसी भी Ǔनयम का उãलंघन पाया जाने पर Ĥाͬधकत

ृ

Ĥाͬधकारȣ Ùवारा 1,00,000 ǾपयɅ का अथ[दÖड Ǒदया जाकर Ǔनयम 14 के अंतग[त काय[वाहȣ अनमǓत

ु

ĤाÜतकता[ के ͪवǾÙध अमल मɅ लाई जावेगी।

18. अथ[दÖड कȧ राͧश को èथानीय कोष मɅ जमा करवानाः- अथ[दÖड कȧ धनराͧश अनमǓत

ु

ĤाÜतकता[ Ùवारा राजèथान नगरपाͧलका अͬधǓनयम 2009 के अनसार नगरपǐरषद

ु

, Įीगंगानगरके कोष

मɅ जमा करवाई जाकर Ĥाͬधकतअͬधकारȣ को सͬचत ͩकया जाना आवæयक होगा।

ृ

ू

19. अपीलः- Ǔनयमɉ कȧ ͩकसी भी शतɟ का उãलंघन करने पर संèथान को सीज करने का अͬधकार

अन£िÜतअͬधकारȣ को होगा एवं इसकȧ अपील

ु

30 Ǒदवस मɅ आयÈत को कȧ जा सकेगी। आयÈत

ु

ु

नगरपǐरषद Įीगंगानगर दोनɉ प¢ɉ को सनकर Ǔनण[य पाǐरत करेगɅ।

ु

20. अनमǓत ĤाÜतकता[ से शपथपğ ĤाÜत ͩकया

ु

जानाः- Ĥाͬधकत अͬधकारȣ Ùवारा संèथान कȧ

ृ

èवीकती जारȣ करने से पव[ अनमǓत ĤाÜतकता[ से

ृ

ू

ु

100 ǾपयɅ के नॉनÏयͫडͧशयल èटा◌ॅàप पğ पर इस

ू

आæय का शपथ पğ ͧलया जाना अǓनवाय[ होगा ͩक उनके Ùवारा इन Ǔनयमɉ मɅ वͨण[त समèत

ǑदशाǓनदशɉ अ¢रशः पालना स

ȶ

ुǓनिæचत कȧ जावेगी ऐसा नहȣ करने पर उसका लाईसेÛस èवतः Ǔनरèत

सम¢ा जा सकेगा।

अन£ापराͬधकारȣ

ु

/ Ĥाͬधकत अͬधकारȣ

ृ

नगर पǐरषद Įी गंगानगर

Hkkx 6 ¼[k½

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24, 2026

715

नगरपǐरषद Įीगंगानगर(तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ हेत लाईसेÛस शãक का Ǔनधा[रण

ू

ु

ु

, ͪवǓनयमन और

Ǔनयंğण)

अन£िÜत हेत लाईसेÛस ĤाÜत करने बाबत Ĥाथ[ना पğ

ु

ु

- Ĥपğ क

1-तàबाक

उ×पादɉ

कȧ

ǒबĐȧ

ू

,

Ĥसंèकरण,

भÖडारण,

ͪवतरण

एवं

ͪवपणन

ͪवĐेता

पंजीयन/अनमǓत

ु

/अन£ा

का

ु

नाम.....................................................................................................................................

2-

तàबाक

उ×पादɉ

कȧ

ǒबĐȧ

ू

,

Ĥसंसकरण,

भÖडारण,

ͪवतरण

एवं

ͪवपणन

ͪवĐेता

पंजीयन/अनमǓत

ु

/अन£ा

का

पता

ु

...................................................................................................................................

3- आवेदक का नाम ................................................................................................................

4- पता/दूरभाष न ............................................

5- (काय[/Ǔनवास/मोबाईल) ...............................................................................................

6-तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन पंजीयन/अनमǓत

ु

/अन£ा का

ु

कल

¢ेğफल

ु

....................................................................................................................................

7- आवेǑदत èथल पर कल åयिÈतयɉ के समाǑहत करने कȧ ¢मता

ु

.................................................

8- अिÊनशमन के अनापͪƣĤमाण-पğ के जमा शãक कȧ रसीद नंबर मय Ǒदनांक कȧ फोटो ĤǓत

ु

.........

9-

नगरȣय

ͪवकास

कर

एवं

लȣज

जमा

कȧ

रसीद

नं.

मय

Ǒदनांक

.....................................................

10-अÛय ͪववरण मय नÈशा तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंसकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन

èवाͧम×व

ͩकरायेदारȣ

सबंधी

दèतावेज

...........................................................................................

11- शपथपğ - 100 Ǿ. का èटाàप (सलंÊन)

कपया उपरोÈत तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ृ

ू

, Ĥसंसकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन ͪवĐेता

पंजीयन/अनमǓत

ु

/अन£ा का वष[

ु

............ के ͧलए अन£ापğ जारȣ करने का Įम करावɅ।

ु

Ǒदनांकः-

आवेदक के हèता¢र

नामः............

पता/टेलȣफोन नं............

716

jktLFkku jkt&i=] अगè त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½

Ĥपğ - ख

तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन ͪवĐेता पंजीयन/ अनमǓत

ु

/

अन£ा अèथायी अन£ा

ु

ु

-पğ वष[ .....................................................................

आवेदक Ùवारा Ĥèतत दèतावेज

ु

, शपथ-पğ आǑद के आधार पर ͪवƣीय वष[ ....................... के ͧलये

Ǔनàन भखÖड का उपयोग नगर पǐरषद

ू

, Įीगंगानगरके तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण,

ͪवतरण एवं ͪवपणन ͪवĐेता पंजीयन/अनमǓत

ु

/अन£ा के Ǿप मɅ करने कȧ अèथाई अन£ा

ु

ु

, Ĥèतत

ु

दèतावेजɉ एवं तØयɉ कȧ तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन पर

भौǓतक जांच मɅ सहȣ पाये जाने के अÚयाधीन दȣ जाती है।

1- आवेदक का नाम............

2- ͪपता का नाम............

3- फम[/संèथान का नाम एवं पता दरभाष नं

ू

............

4- तàबाक उ×पादɉकȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन ͪवĐेता पंजीयन/ अनमǓत

ु

/

अन£ाèथल का कल ¢ेğफल

ु

ु

.....................................................................................

5- आवेǑदत èथल कȧ कल åयिÈतयɉ को समाǑहत करने कȧ ¢मता

ु

............

6- अिÊनशमन के अनापͪƣ Ĥमाण-पğ के जमा शãक कȧ रसीद नं

ु

. मय Ǒदनांक कȧ फोटो ĤǓत............

7- पंजीयन जमा शãक कȧ रसीदनं

ु

. मय Ǒदनांक............

8- अनमǓत जमा शãक कȧ रसीद नं

ु

ु

. मय Ǒदनांक............ कȧ फोटो ĤǓत.

9- अÛय ͪववरण मय नÈशा तàबाक उ×पादɉ कȧ ǒबĐȧ

ू

, Ĥसंèकरण, भÖडारण, ͪवतरण एवं ͪवपणन

ͪवĐेता पंजीयन/ अनमǓत

ु

/ अन£ा

ु

...................................... èवाͧम×व तथा ͩकरायेदारȣ सबंधी

दèतावेज

उÈत अनमǓत पğ को èथाई Ǔनͧम[त दकान या संरचना हेत ͩकसी भी Ĥकार कȧ भवन Ǔनमा[ण èवीकǓत

ु

ु

ु

ृ

अथवा Ǔनͧम[त Ǔनमा[ण अथवा भू-उपयोग का Ǔनयमन अथवा भखÖड

ू

/भवन के èवाͧम×व का Ĥमाण नहȣं

हȣ समझा जावेगा।

अèथाई Ǔनमा[ण या संरचना अथा[त ͩकयोèक थडी/खोखा/ठेला या बथ के संदभ[ मɅ उÈत अनमǓत पğ

ू

ु

भू-èवाͧम×व का Ĥमाण नहȣ होगा तथा राÏय सरकार एवं नगरपǐरषद Ùवारा आवæयक होने पर उÈत

अèथाई संरचना को हटाने का अͬधकार होगा।

राÏ य केÛ ġȣय मġणालय

ु

, जयपर।

ु