िनबंधन सं या पी0ट0-40

बहार गजट

बहार गजट

बहार गजट

बहार गजट

असाधारण अंक

असाधारण अंक

असाधारण अंक

असाधारण अंक

बहार सरकार ारा ूकािशत

बहार सरकार ारा ूकािशत

बहार सरकार ारा ूकािशत

बहार सरकार ारा ूकािशत

22 काितक

काितक

काितक

काितक 1931

1931

1931

1931 (श0)

(सं

सं

सं

सं0 पटना

टना

टना

टना 57

57

57

574)

पटना

टना

टना

टना,

,

,

, शुब

शुब

शुब

शुबवार

वार

वार

वार, 13 नव+ ब

नव+ ब

नव+ ब

नव+ बर 2009

2009

2009

2009

सं0 मा.व.8(थ)131/07(भाग-1)-9238

मामीण वकास वभाग

———

संक3 प

14 अ4 तूबर 2009

वषय:- रां शय मामीण रोजगार गारंट ः क<म, बहार का अ= य वभाग> के साथ सम= वय हेतु तैयार

मागदिशका के आलोक मD योजना के काया= वयन हेतु अितEर4 त माग िनदेश ।

रां शय मामीण रोजगार गारंट अिधिनयम 2005 के अ= तगत पूव मD िनगत रां शय मामीण

रोजगार स् क<म, बहार का Hदशा िनदेश 2007 मD आंिशक संशोधन करते हुए विभ= न काया= वयन

एजेJ=सय> ारा ली जाने वाली योजना के काया= वयन हेतु िन+ न अितEर4 त मागिनदेश जार Hकये जाते है:-

1. रां शय मामीण रोजगार गारंट अिधिनयम 2005 क< धारा-2(6) मD काया= वयन एजे= सी को

इस ूकार िनMपत Hकया गया है :-

ÔÔकाया= वयन मD के= िय सरकार या Hकसी राP य सरकार का कोई वभाग, कोई Jजला पEरषR

मS यवतT ः तर पर पंचायत सिमित, माम पंचायत या कोई ः थानीय ूािधकरण या सरकार

उपबम या गैर सरकार संगठन, Jजसे Hकसी ः क<म के अधीन Hकए जाने वाले Hकसी काय

का काया= वयन करने के िलए के= िय सरकार या राP य सरकार ारा ूािधकृत Hकया गया

है, सJ+मिलत हैÕÕ

2. योजनाओं का ूकार—रां शय मामीण रोजगार गारंट अिधिनयम 2005 क< अनुसूची-1 के

खंड-1 यथा अ]तन संशोिधत मD िन+ न ूकार क< योजनाएँ ली जा सकती ह_ ।

(i)

जल संर`ण और जल शः य संचय;

(ii)

सूखारोधी (Jजसके अंतगत वनरोपण और वृ`रोपण सJ+मिलत है);

(iii) िसंचाई नहरD Jजनके अंतगत सूआ म और लघु िसंचाई संकम भी है;

2

बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+ बर 2009

(iv) अनुसूिचत जाितय> और अनुसूिचत जन-जाितय> के पEरवार> के ः वािमe वधीन या

गरबी रेखा से नीचे के पEरवार> या भूिम सुधार के HहतािधकाEरय> या भारत सरकार

क< इंHदरा आवास योजना के अधीन HहतािधकाEरय> या लघु या सीमा= त कृषक> क<

भूिम के िलए िसंचाई ूसुवधा, बागवानी, बागान और भूिम वकास ूसुवधा का

उपबंध :

(v)

पारंपEरक जल िनकाय> का नवीकरण Jजसके अंतगत तालाब> का शुHकरण भी है;

(vi) भूिम वकास;

(vii) बाढ़ िनयंऽण संर`ण संकम, Jजनके अंतगत जलM `ेऽ> मD जल िनकास भी है;

(viii) सभी मौसम> मD पहुंच पथ का उपबंध करने के िलए मामीण संयोजकता; और

(ix) कोई अ= य काय, Jजसे राP य सरकार के परामश से के= िय सरकार ारा अिधसूिचत

Hकया जाए;

इस योजना के तहत सृJजत पEरसंपiय> (JजसमD वनरोपत भूिम भी शािमल है) का

रखरखाव भी योजना के तहत् अनुमा= य कायj मD रखा जायगा । यह अ= य कायबम> के अधीन

सृJजत पEरसंपiयॉं, जो उपयु4 त कोHट मD आती ह_, के रखरखाव पर भी लागू होगा।

उदाहरण के तौर पर विभ= न वभाग> के ः तर पर काया= वयन हेतु रां शय मामीण

रोजगार गारंट ः क<म बहार के अ= तगत वतमान मD अनुमा= य कायj के अनुMप िन+ न योजनाओं

को पहचािनत Hकया गया है :-

जल संसाधन/ लघु जल संसाधन :—



जल संसाधन वभाग क< नहर>, वतरणी, उप वतरणी एवं माईनर> आHद का जीणlmार,

गहरा Hकया जाना, गाद िनकालना तथा ितयक जल िनकास (Cross Drainage Works)

आHद का काय ।



राP य क< विभ= न कमा= ड एEरया वकास ूािधकार (Command Area Development

Authority) यथा काडा, ः काडा इe याHद के विभ= न िसंचाई संबंधी एवं अ= य वकासाe मक

काय ।



बड़े शहर> के नजदक के मामीण `ेऽ> मD शहर एवं मामीण `ेऽ के वषा जल एवं बाढ़ से

आने वाले जल क< िनकासी हेतु नाल> का िनमाण ।



Hदयारा `ेऽ एवं टाल `ेऽ> के पुनः थापन (Restoration) एवं वकास काय ।



चौर भूिम पुनः थापन (Wet Land Restoration) काय ।



माम> एवं शहर> के बाहर के मामीण `ेऽ> के चार> ओर बाढ़ सुर`ा हेतु घेरा (Ring) बांधो

का िनमाण।



जमीन् दार बांधो का जीणjmार/वकास काय एवं वृ` रोपण का काय ।



चेक डैम का िनमाण

पथ िनमाण वभाग/मामीण काय वभाग :—



पथ िनमाण वभाग एवं मामीण काय वभाग के सड़क> पर फल_क, ः लोप तथा Hडवाइडर

पर वृ` रोपण /झाड (Shrubs) रोपण काय ।



पथ िनमाण वभाग/मामीण काय वभाग क< सड़क> मD होने वाले िनमाण कायj मD

अकुशल मजदूर अंश का वहन नरेगा से Hकया जाना ।

3

बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+ बर 2009

वन वभाग—वन `ेऽ> मD विभ= न काय यथा :-

(क) वन> मD जल एवं मृदा संर`ण संरचनाओं का िनमाण

(ख) अवकृं ट खुले वन> मD वनरोपण

(ग) वन के अधीन िलंक पथ> का िनमाण

(घ) वन `ेऽ मD चेक डैम एवं िसंचाई संरचनाओं का िनमाण

कृष वभाग—कृष वभाग क< वे योजनाएँ जो कृष रोड मैप के अ= तगत ह_ उन मD कq चे काय ।

3. योजनाओं का चयन :-

(क) विभ= न काया= वयन एजे= सी ारा Jजला के िलए िचJ=हत Hकये गये कायj, जो रां शय

मामीण गारंट ः क<म, बहार के तहत अनुमा= य कायj क< ौेणी मD है, क< सूची

अनुमािनत ूा4 कलन के साथ यथास+ भव ूाथिमकता का बम िनधाEरत करते हुए Jजला

पदािधकार Ðसह- Jजला कायबम सम= वयक को सौपी जायेगी ।

(ख) Jजला पदािधकार Ðस ह- Jजला कायबम सम= वयक अपने ः तर से उस योजना क< सूची

क< मागदिशका के ूावधान> के अनुसार समी`ा कर एवं यथा आवँ यक संशोधन संबंिधत

वभाग से करायेगे ।

(ग) तदोपरा= त Jजला पदािधकार-सह-Jजला कायबम सम= वयक ारा उ4 त सूची को Jजला

पEरषद के अनुमोदन हेतु उपः थापत Hकया जायेगा ।

(घ) ूशासिनक ः वीकृित वः तृत ूा4 कलन तैयार Hकये जाने के पँ चात उसक< लागत के

अनुMप कायबम पदािधकार/उप-वकास आयु4 त/Jजला पदािधकार/वरय पदािधकार

ारा द जायेगी ।

4. ूा4 कलन क< तैयार एवं अनुमोदन :-

(क) Jजला पEरषद से अनुमोHदत कायl/ योजनाओं (सूची के अनुसार) का ूा4 कलन राP य

सरकार के िशडयूल ऑफ रेट के आधार पर ः थल िनर`ण के उपरा= त तैयार Hकया

जाएगा तथा इसक< तकनीक< ः वीकृित राP य सरकार ारा समय-समय पर िनधाEरत

स`मता के आधार पर स+ बm पदािधकार ारा क< जाएगी । चूँHक रां शय मामीण

रोजगार गारंट ः क<म के तहत होने वाले कायj मD संवेदक> का सहयोग नहं िलया जाना

है, इसिलए ूा4 कलन मD संवेदक लाभांश का कोई ूावधान नहं रखा जाना है । रां शय

मामीण रोजगार ः क<म के ूावधान> के तहत मेट क< v यवः था तथा काय ः थल पर क<

जाने वाली वशेष सुवधाओं पर होने वाले v यय को भी ूा4 कलन मD सJ+मिलत Hकया

जाए ।

(ख) ूा4 कलन के साथ दर वशलेषण के आधार पर िनमाण साममी एवं ौम ववरणी अलग-

अलग दशायी जाएगी । चूँHक अm कुशल तथा कुशल मजदूर> पर होने वाले v यय को

साममी मद के अन् तगत रखा जा रहा है, अत: अm-कुशल, कुशल तथा अकुशल मजदूर

को भी अलग-अलग दशाया जाए ।

(ग) संबंिधत काय वभाग अपने-अपने Jजला ः तरय पदािधकाEरय> से वभागीय Mप से काय

संपाHदत कराने के िलए यथा आवँ यक िनदwश जार करेगे ।

(घ) काया= वयन अिभकरण अपनी योजनाओं मD कम-से-कम 60 ूितशत तक v यय अकुशल

मजदूर के िलए रखDगे । यह गणना समेHकत Mप से वाषक आधार पर क< जाएगी। यHद

Hकसी योजना मD साममी का घटक 40 ूितशत से अिधक हो रहा हो तो भारत सरकार

या राP य सरकार के अ= य संबंिधत योजना से उसक< ूितपूित क< जा सकती है। रां शय

मामीण रोजगार गारंट ः क<म, बहार के अंतगत ः वीकाय कायj या ःथायी संपदाओं के िनमाण

4

बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+ बर 2009

के िलए पंचायती राज संः थान> को अ= य ॐोत> से िमले अनुदान> (जैसे, रां शय वi आयोग

राP य वi आयोग या राज् य सरकार के वभाग> से िमले अनुदान), अ= य के= िय अथवा के= ि

ूायोJजत योजनाओं (जैसे ः वण जयंती माम ःवरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), सूखामः त

`ेऽ कायबम (ड.पी.ए.पी.), मMः थल वकास कायबम (ड.पी.ए.पी.), रां शय सम वकास

योजना (आर.एस.वी.आई), पछडा़ `ेऽ अनुदान आHद के साथ जोड़ कर भी खच Hकया जा सकता

है। लेHकन रां शय मामीण रोजगार गारंट ः क<म, बहार के तहत ूा{ त अनुदान को

विभ= न वभाग> या िनकाय> के तहत चलने वाली योजनाओं को लागू करने के िलए खच नहं

Hकया जायेगा । अ= य कायबम के िलए िमले पैसे को तो रां शय मामीण रोजगार गारंट ः क<म,

बहार के तहत ःवीकाय काम> पर खच Hकया जा सकता है लेHकन रां शय मामीण रोजगार

गारंट ः क<म, बहार के पैसे को Hकसी और योजना पर खच नहं Hकया जा सकता । पEरूेआ य

योजना तैयार करते हुए इन आयाम> को Sयान मD रखा जाना चाHहए ।

5. कायj/योजनाओं का काया= वयन एवं नोडल पदािधकार :-

(क) संबंिधत लाईन वभाग के Jजला/अनुमंडल/ूखंड/कनीय ः तर के पदािधकार ह

योजनाओं का काया= वयन करेगे । ूe येक काया= वयन अिभकरण ूe येक ूखंड, जहां

काय Hकया जाने वाला है, वहां एक नोडल पदािधकार नािमत करDगे । नोडल

पदािधकार का दाियe व संबंिधत कायबम पदािधकार, रां शय मामीण रोजगार गारंट

ः क<म, बहार से सम= वय करना होगा ।

(ख) रां शय मामीण रोजगार गारंट ः क<म, बहार एक मांग आधाEरत योजना है । अत:,

पंचायत/कायबम पदािधकार से काम क< मांग Hकये जाने पर कायबम पदािधकार

Shelf of Projects मD शािमल योजनाओं मD काय ूारंभ करने का िनदेश नोडल

पदािधकार, काया= वयन अिभकरण को दे सकD गे ।

(ग) काय ूारंभ करने के पूव नोडल पदािधकार ूखंड के कायबम पदािधकार से स+ पक

कर आवँ यक सं या मD मः टर रौल ूा{ त करेगे । मः टर रौल वशेष पहचान सं या के

साथ ह>गे तथा कायबम पदािधकार ारा सe यापत होगे । मः टर रौल का संधारण

हर-हाल मD काय ः थल पर Hकया जायेगा ।

(घ) रां शय मामीण रोजगार गारंट ः क<म, बहार के अंतगत माम पंचायत ारा िनगत

जॉब काडधाEरय> ारा ह इस योजना के अंतगत काय Hकया जायेगा । तदनुसार

अकुशल मजदूर> क< सूची काया= वयन अिभकरण को उपल| ध करा द जायेगी ।

(ड़.) मेट का उiरदाियe व—कायj के पयवे`ण तथा काय ः थल पर उपJःथित दज करने के

िलए ूe येक काय/योजना मD एक मेट का चयन Hकया जायेगा । मेट एवं मजदूर> का

अनुपात 1:50 रखा जायेगा ।

(च) काय ः थल पर v यवः था—काय ः थल पर िन+ नांHकत सुबधाऍ िनJ~त Mप से द जायेगी:-

(क) छाया क< सुवधा,

(ख) मजदूर> के बq च> के देख-भाल के िलए Hकसी मजदूर को िचJ=हत करना,

(ग)

पानी पलाने क< सुवधा,

(घ)

ूाथिमक उपचार क< सुवधा ।

5

बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+ बर 2009

(ड़.) ूe येक काय ः थल पर सूचना पट का संधारण Hकया जायेगा, JजसमD िन+ नांHकत

को अवँ य दशाये जायेगे :-

(i) काय का ः थल एवं नाम,

(ii) काय क< लंबाई-चौडाई एवं ूमुख ब= दु,

(iii) काय क< लागत- (i) साममी घटक (ii) मजदूर घटक

(छ) कायj क< मापी कर मापी पुJःतका मD संधारण वभागीय कनीय अिभयंता ारा

Hकया जायेगा,

(ज) सडक िनमाण/चौडकरण से संबंिधत काय तभी ूारंभ Hकये जाय जब इसके िलए

आवँ यक भूिम उपल| ध हो 4 य>Hक भूिम अजन क< v यवः था इस योजना मD नहं है,

(झ) रां शय मामीण रोजगार गारंट ः क<म, बहार के कायj के िलए कायपालक

अिभयंता/Jजला ः तरय पदािधकार ारा एक अलग पंजी का संधारण Hकया जाना

चाHहए ।

6. भुगतान क< ूHबया :-

(क) Jजला कायबम सम= वयक ारा विभ= न कायकार अिभकरण को रािश उपल| ध करायी

जायेगी। कायकार अिभकरण ारा रािश लोक उपबम> के ब_क> मD खाता खोलकर रािश

जमा क< जायेगी । यHद भारत सरकार ारा रां शय मामीण रोजगर ः क<म के तहत

रािश को पोः ट ऑHफस मD रखने क< ः वीकृित द जाती है तो तदनुसार पोः ट ऑHफस मD

भी रािश रखी जायेगी ।

(ख) काय करने वाले जॉब काडधाEरय> को मजदूर का नगद भुगतान Hकसी भी हालत मD नहं

Hकया जायेगा बJ3क यह उनके ब_क/ पोः ट ऑHफस के खात> से ह Hकया जायेगा ।

(ग) काफ< बड सं या मD जॉब काडधाEरय> के खाते पूव मD खुलवाये जा चुके है तथा वतमान

मD भी इसके िलए अिभयान चल रहा है एवं काया= वयन अिभकरण के पदािधकाEरय> का

दाियe व होगा Hक वे कायबम पदािधकार से जॉब काडधाEरय> के नामो क< सूची के साथ

उनके खात> क< सूची ूा{ त कर लD ।

(घ) यHद काय ः थल क< दूर 5 Hक0मी0 अिधक हो ऐसी Jःथित मD 10% अिधक मजदूर का

भुगतान Hकया जायेगा । यHद मजदूर मD इस वृH के कारण ूा4 कलन क< रािश मD वृH

होती है तो इसके िलए अलग से ूशासिनक ः वीकृित ूा{ त करने क< आवँ यकता नहं

होगी ।

(ङ) Hकये गये काय क< मापी के अनुMप जॉब काडधाEरय> के समूह को काय के एक स{ ताह

के अंदर समेHकत भुगतानादेश के ारा संबंिधत ब_क/ पोः ट ऑHफस शाखा को एडवाइस

(Advice )भेजी जायेगी ।

(च) भुगतान काय के एक स{ ताह के अंदर हो जाना चाHहए और Hकसी भी पEरJःथित मD 15

Hदन से अिधक समय नहं लगना चाHहए ।

(छ) भुगतानादेश यथासंभव क+ { यूटर से िनकाला जाए और इसके िलए ूखंड सूचना वान

के= ि का सहयोग िलया जाए ।

7. ूशासिनक v यय—काया= वयन अिभकरण योजनाओं के काया= वयन लागत के 3 ूितशत तक

का उपयोग ूशासिनक व् यय मD कर सकती है, JजसमD ः टेशनर, क+ { यूटर, वशेष Mप से लगाये गये

कािमक> आHद पर होने वाला v यय शािमल है । इसके िलए अलग से यथा आवँ यक आवंटन देय होगा ।

6

बहार गजट (असाधारण)] 13 नव+ बर 2009

8. िनगरानी एवं गुणवiा का िनयंऽण—ूe येक काय वभाग के अधीन गुणवiा िनयंऽण का काय

करने वाले ूमंडल इस ूकार के कायj मD भी ूयु4 त ह>गे । गुणवiा बनाये रखने क< पूण Jज+ मेवार

संबंिधत वभाग क< ह होगी । यह ौेयः कर होगा Hक ववध सामिमय> पर भुगतान के पूव िनयमावली के

आलोक मD गुणवiा िनयंऽण ूमंडल/शाखा के अनुमोदन के पँ चात भुगतान Hकया जाय ।

9. सामाJजक अंके`ण—ूe येक योजना का भारत सरकार ारा िनगत अिधसूचना मD िनHहत

ूावधान के आलोक मD सामाJजक अंके`ण कराना अिनवाय होगा ।

10. मािसक ूगित ूितवेदन—ूe येक काया= वयन अिधकरण ारा ली गई योजनाओं का ूितवेदन

वHहत ूपऽ मD ूe येक माह Jजला पदािधकार Ðसह- Jजला कायबम सम= वयक/ कायबम पदािधकार को

समपत करना अिनवाय होगा । ूe येक काया= वयन अिधकरण अपने ूशासी वभाग के ूधान सिचव/

सिचव को ूe येक माह अपने लआ य के अनुसार Jजला पदािधकार Ðसह- Jजला कायबम सम= वयक को

स+ प= न योजनाओं क< सं या का | योरा, Jजला पEरषद ारा ूितमाह अनुमोHदत योजनाओं का | यौरा, Jजला

सम= वयक ारा उनको आवंHटत क< गई रािश तथा v यय क< गई रािश का | यौरा वHहत ूपऽ मD समपत

करेगा । ूe येक संबंिधत वभाग इन ूावधान> के आधार पर एक समेHकत ूितवेदन ूधान सिचव, मामीण

वकास वभाग को भेजेगा ।

11. उपयु‚ ूावधान> क< ूाथिमकता—रां शय मामीण रोजगार गारƒ ट अिधिनयम- 2006 (यथा

संशोिधत), उसके अंतगत बने िनयमावली तथा तe संबंधी िनदेश के अनुसार ह उपयु4 त योजनाओं का

संचालन Hकया जाएगा । इस संदभ मD राP य सरकार क< काय संHहता/िनदेश (यथा वभागीय तौर पर काय

संचािलत Hकया जाना, ब_को मD रािशरखा जाना) उपयु4 त ूावधान> को संगत नहं रहने के बावजूद भी उस

हद तक बाधक नहं ह>गे ।

12. काया= वयन मागिनदेश 2008 (Operational Guidelines 2008)—इस योजना के संबंध मD

योजना उ„ेँ य, { लािनंग, जॉब काड संबंधी त… य, योजनाओं के काया= वयन, मजदूर भुगतान, लेबर बजट,

अिभलेख संधारण, अनुौवण तथा मू3 यांकन, सूचना का अिधकार, पारदिशता तथा जवाबदेह, जन िनगरानी

तथा सामाJजक अंके`ण आHद ब दुओं पर Hकसी भी संशय के समाधान हेतु भारत सरकार के मामीण

वकास मंऽालय ारा काया= वयन माग िनदेश 2008 (Operational Guidelines 2008 तृतीय संः करण) तथा

पूव मD जार रां शय मामीण रोजगार ः क<म, बहार का Hदशा िनदेश 2007 का संदभ Hकया जा सकता है ।

बहार-राP यपाल के आदेश से,

(ह0) अः पं ट,

ूधान सिचव।

————

अधी`क, सिचवालय मुिणालय,

बहार, पटना ारा ूकािशत एवं मुHित।

बहार गजट (असाधारण) 574-571+300-ड0ट0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in