िनबंधन सं या पी0ट0-40
बहार गजट
बहार गजट
बहार गजट
बहार गजट
असाधारण अंक
असाधारण अंक
असाधारण अंक
असाधारण अंक
बहार सरकार ारा ूकािशत
बहार सरकार ारा ूकािशत
बहार सरकार ारा ूकािशत
बहार सरकार ारा ूकािशत
3 भा
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भाि 1932
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1932 (श0)
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2010
10
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िबहार िवधान परषद् सिचवालय
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अिधसूचना
20 vxLr 2010
सं0 िव.प.िव.-40/2009-2255(3)िव.प.—सामािजक आचरण तथा नीितय( से सदैव परपूण+
एवं स-.य िबहार िवधान परषद् के सद/ य( के आचरण एवं नैितक 0 यवहार( के िनरी1ण तथा सद/ य(
2ारा -कए गए नैितक एवं अ4 य दु0 य+वहार( से संबंिधत स6पी गयी िशकायत( क8 जांच कर अनुशंसाएं
करने के उ:े; य से माननीय सभापित, िबहार िवधान परषद् ने परषद् क8 >-.या एवं काय+ संचालन
िनयमावली के िनयम 65 एवं त@ संबंधी उपब4 ध( का >योग करते Bए आचार सिमित का गठन करने
क8 कृपा क8 है ।
त@ काल इस सिमित के अG य1 सिहत सद/ यगण िनH नवत ह(गे :
1. >ो0 अKण कुमार – अG य1
2. डा0 मो0 तनवीर हसन – सद/ य
3. Mी केदार नाथ पाN डेय – सद/ य
4. Mी नरे4 O >साद Pसह – सद/ य
5. Mी संजय कुमार Pसह – सद/ य
6. डा0 भीम Pसह – सद/ य
7. Mी राजे4 O राय – सद/ य
सिमित क8 गणपूRत : सिमित क8 गणपूRत चार सद/ य( क8 होगी ।
सिमित का काय+काल : सिमित अगले आदेश तक काय+रत रहेगी।
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बहार गजट (असाधारण)] 25 अगः त2010
सिमित के िनH निलिखत कृ@ य ह(गे यथा :
1. (क) सद/ य( के बीच सदाचार एवं 0 यवहार का पय+वे1ण करना ।
(ख) सद/ य( के अनपेि1त एवं अमया+-दत 0 यवहार एवं उनके संसदीय आचरण से संबंिधत
स6पी गयी >@ येक िशकायत क8 जांच करना तथा आव; यक अनुशंसाएं देना ।
(ग) सद/ य( के किथत आचरण एवं दुराचरण( से संबंिधत मामल( मT दंड एवं शाि/त से
संबंिधत िविधय( से सुसंगत िनयम बनाना ।
2. (क) सिमित सद/ य( के आचार तथा 0 यवहार से संबंिधत मामल( मT िविशU ट अनुरोध पर
अथवा / वत: संWान ले सकेगी और सभापित क8 अनुमित >ाY त करने के प; चात् ही जांच एवं िनण+य
क8 >-.या अपनायेगी।
(ख) सिमित सद/ य( 2ारा आचार संिहता के उZ लंघन -कये जाने क8 जांच कर सकेगी ।
(ग) इन िनयम( मT -कसी बात के होते Bए भी सभापित -कसी सद/ य के शील िव\], दुराचार
तथा कदाचार से संबंिधत >; न को जांच, अ4 वेषण और >ितवेदन देने के िलए सिमित को दे सकते ह^ ।
3. सद/ य( के शील िवK] आचरण और अ4 य दुराचरण( क8 जांच के संबंध मT सिमित 2ारा
अपनाई जानेवाली >-.या उसी >कार होगी जैसी >-.या जांच और िनण+य हेतु परषद् क8
िवशेषािधकार सिमित 2ारा सदन या -कसी सद/ य के िवशेषािधकार के संबंध मT अपनाई जाती है ।
4. आचार सिमित के >ितवेदन के सदन मT उप/ थापन के प; चात वही >-.या अपनाई जायेगी
जो िवशेषािधकार सिमित के >ितवेदन के उप/ थापन, िवचार-िवमश+ तथा >ाथिमकता के संदभ+ मT
िबहार िवधान परषद् क8 >-.या एवं काय+ संचालन के िनयमावली के िनयम – 243, 244 एवं 245
तथा त@ संबंधी उपबंध( के अधीन अपनाई जाती है ।
5. सिमित सद/ य( के िलए आचार संिहता का िनमा+ण करेगी यथा-
(क) सदन के भीतर सद/ य( के िलए आचार संिहता
(ख) सदन मT सद/ य( 2ारा करणीय और अकरणीय कृ@ य( से संबंिधत आचार संिहता
(ग) िवधान मंडल क8 सह समवेत बैठक( मT रा` यपाल के अिभभाषण के दौरान सद/ य( के
िलए आचार संिहता
(घ) सिमित क8 अG ययन याbा के दौरान सद/ य( के िलए आचार संिहता
(ड़) सिमित क8 बैठक( मT सद/ य( के िलए आचार संिहता
(च) िशU टमंडल( के साथ वाता+ के दौरान सद/ य( के िलए आचार संिहता
(छ) सदन के बाहर सद/ य( के िलए आचार संिहता
(ज) आचार संबंधी िस]ांत
(झ) सामा4 य आचार संिहता
6. आचार संिहता के उZ लंघन क8 ि/थित मT िशकायत( के िनU पादन के िलए सिमित >-.या
एवं दंड के >ावधान का िनमा+ण करेगी।
7. सिमित अपने कृ@ य( को आंिशक या िवशद् Kप से संशोिधत कर सकेगी और ऐसे संशोधन
को अनुमोदन के िलए सभापित के सम1 >/ तुत करेगी।। सभापित 2ारा यथा अनुमो-दत संशोधन
>भावी माना जायेगा।
साg य लेने या पb, अिभलेख अथवा द/ तावेज मांगने क8 शिh
8. (क) सिमित अपने कत+0 य( के पालन के िलए -कसी 0 यिh/0 यिhय( क8 उपि/थित अथवा
पb या अिभलेख >/ तुत कराना आव; यक समझे तो ऐसा करने क8 शिh उसको होगी, -क4 तु जब कभी
ऐसा >; न उपि/थत हो -क -कसी 0 यिh/0 यिhय( का साg य या >लेख क8 >/ तुित सिमित के >योजन(
के िलए आव; यक और >ासंिगक है तो यह िवषय सभापित के पास भेजा जायेगा और उनका िनण+य
अंितम होगा।
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बहार गजट (असाधारण)] 25 अगः त 2010
(ख) सिमित -कसी सा1ी को बुला सकती है और उससे ऐसे >लेख >/ तुत करा सकती है जो
सिमित के >योजन( के िलए आव; यक और अपेि1त हो।
(ग) सिमित / विववेक से यह िनण+य लेगी -क उसके सामने -दये गये मौिखक साg य और
द/ तावेज गोपनीय रहTगे अथवा नहj।
9. सिमित क8 बैठकT सामा4 यत: गोपनीय ह(गी और बंद कमरे मT आयोिजत क8 जायTगी।
दंड
10. सिमित य-द इस िनU कष+ पर पBंचती है -क -कसी सद/ य 2ारा शील िवK] अनैितक
आचरण अथवा कोई कदाचारपूण+ काय+ -कया गया है या संिहता/िनयम( का उZ लंघन -कया गया है तो
सिमित िनH निलिखत दंड( मT से एक या एकािधक दंड क8 अनुशंसा कर सकेगी :-
(क) िन4 दा ;
(ख) भ@ स+ना ;
(ग) िविनkदU ट अविध के िलए सदन से िनलंबन ; और
(घ) सिमित 2ारा उिचत समझा गया कोई अ4 य दंड।
11. सभापित सिमित या सदन के सद/ य( के शील िवK] कदाचार के मामल( क8 जांच से
संबंिधत >-.या को िविनयिमत करने के िलए ऐसे िनदेश दे सकते ह^, जैसा आव; यक समझT ।
12. इन िनयम( मT -कसी बात के होते Bए भी सभापित सद/ य के शील, सदाचार अथवा अ4 य
दुराचार, कदाचार से संबंिधत >; न को जांच अ4 वेषण तथा >ितवेदन देने के िलए आचार सिमित को दे
सकते ह^।
यह आदेश त@ काल >भाव से लागू होगा ।
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बाबूलाल अlवाल
काय+कारी सिचव
िबहार िवधान परषद्।
————
अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
बहार, पटना ारा ूकािशत एवं मु1ित।
बहार गजट (असाधारण) 614-571+300-ड0ट0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in