िनबंधन सं या पी0ट0-40
ॢबहर गजट
[सधरण [क
ॢबहर सरकर हर क०शत
24 मघ 13 श
(स पटन 135)
)
)
) पटन मगलवर 13
13
13
13 फरवर
फरवर
फरवर
फरवर 21"
सं0 ICDS/40025/23-2017-519
समाज क! या
समाज क! या
समाज क! या
समाज क! याण #वभाग
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(आई
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———
संक! प
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7 Qjojh 2018
#वषय
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#वषय
#वषय :-
समे1कत बा
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समे1कत बा
समे1कत बाल #वकास सेवा योजना4 त
ल #वकास सेवा योजना4 त
ल #वकास सेवा योजना4 त
ल #वकास सेवा योजना4 तग5त आंगनवाड़ के4 ि8
ग5त आंगनवाड़ के4 ि8
ग5त आंगनवाड़ के4 ि8
ग5त आंगनवाड़ के4 ि8 (िमनी स1हत
िमनी स1हत
िमनी स1हत
िमनी स1हत)
)
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) पर लाभुक8 को द
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पर लाभुक8 को द
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जाने वाली पूरक पोषाहार क< संशोिधत दर8 को रा= य
जाने वाली पूरक पोषाहार क< संशोिधत दर8 को रा= य
जाने वाली पूरक पोषाहार क< संशोिधत दर8 को रा= य
जाने वाली पूरक पोषाहार क< संशोिधत दर8 को रा= य म> लागू करने क< ः वी
म> लागू करने क< ः वी
म> लागू करने क< ः वी
म> लागू करने क< ः वीकृित।
कृित।
कृित।
कृित।
#बहार रा= य के सभी 38 Cजल8 के 544 बाल #वकास पDरयोजना अन् तग5त 107603 आंगनवाड़ के4 ि
एवं 7115 िमनी आंगनवाड़ के4 ि कुल 114718 आंगनवाड़ के4 ि (िमनी स1हत) ः वीकृत है। ूJ येक आंगनवाड़
के4 ि (िमनी स1हत) के पूरक पोषाहार के सभी योK य लाभाथM 06 माह से 72 माह तक के सामा4 य बN चे,
कुपो#षत बN चे, अितकुपो#षत बN चे एवं गभ5वती - िशशुवती म1हलाओं को वष5 म> 300 1दन8 तक पूरक पोषाहार
उपलS ध कराने का ूावधान है।
2. भारत सरकार के पऽ-NO. CD -1-11/2/2016- CD.I 1दनांक 06.10.2017 Uारा संसूिचत संशोिधत
दर िनV न ूकार है :-
(रािश W0 म>)
पूरक पोषाहार के लाभाथM का ूकार
पुराना
दर
ूित
लाभाथM ूित 1दन
संशोिधत
दर
ूित
लाभाथM ूित 1दन
1
2
3
06 माह से 72 माह के सामा4 य/कुपो#षत बN चे
6.00
8.00
2
ॢबहर गजट [सधरण 13 फरवर 21
पूरक पोषाहार के लाभाथM का ूकार
पुराना
दर
ूित
लाभाथM ूित 1दन
संशोिधत
दर
ूित
लाभाथM ूित 1दन
1
2
3
06 माह से 72 माह के अितकुपो#षत बN चे
9.00
12.00
गभ5वती-िशशुवती म1हलाएं
7.00
9.50
3. उपरोX त के आधार पर #बहार रा= य के सभी आंगनवाड़ के4 ि8 (िमनी स1हत) म> पूरक पोषाहार
के सभी योK य लाभािथ5य8 का सवYZण एवं भौितक सJ यापन कर पंजी संधाDरत क< जायेगी। ूJ येक आंगनवाड़
के4 ि8 (िमनी स1हत) पर 03 से 06 वष5 के बN च8 को आंगनवाड़ के4 ि (िमनी स1हत) पर गम5-पका भोजन
उपलS ध कराया जायेगा। 06 माह से 03 वष5 के बN चे, गभ5वती-िशशुवती म1हलाओं को घर पर ले जाने वाला
राशन (ट0एच0आर0) आंगनवाड़ के4 ि8 (िमनी स1हत) के मा] यम से उपलS ध करायी जायेगी। पूरक पोषाहार
मद म> आंगनवाड़ के4 ि (िमनी स1हत) पर वाः त#वक Wप से उपCःथत लाभािथ5य8 को ह िनधा5Dरत दर पर
पूरक पोषाहार देय होगा।
4. इस योजना के संचालन हेतु #वः तृत 1दशा-िनदYश आई.सी.ड.एस. िनदेशालय Uारा बाद म> जार
1कया जायेगा।
5. संिचका सं या- ICDS /40025/23-2017 के 1ट_ पणी पृं ठ सं या-10/1ट0 पर 1दनांक
23.01.2018 को मं#ऽपDरषद क< बैठक म> पूरक पोषाहार के संशोिधत दर क< ः वीकृित ूदान क< गई है।
6. समाज क! याण #वभाग (आई.सी.ड.एस. िनदेशालय) से पूव5 म> िनग5त संक! प सं या-3295
1दनांक 09.06.2014 को इस हद तक संशोिधत समझा जाय।
7. संबंिधत #वभाग8/पदािधकाDरय8 को इसक< सूचना द जा रह है।
#बहार-रा= यपाल के आदेश से,
¼gŒ½ अः पं ट,
सरकार के संयुX त सिचवA
———
[ध¡क स०चवलय म१"णलय
ॢबहर पटन हर &क०शत eव* म१ॢ"त
ॢबहर गजट [सधरण 135+5-1+1000+डटप?
Website: http://egazette.bih.nic.in