िनबंधन संÉ या पी0टȣ0-40
असाधारणअंक
ǐबहार सरकार Ʈारा Ĥकािशत
25 फाã गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 269) पटना, शुĐवार, 15 माच[ 2024
िद̺ यांगजन सशİƅकरण िनदेशालय
(समाज क̵ याण िवभाग)
———
अिधसूचना
14 माच[ 2024
सं० 01/िद०स०िन०-यो०-05/2023 (खंड) 337--िद̺ यांगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 की धारा 28
अंतगŊत िद̺ यांगजनों के वासन एवं पुनवाŊस को बढ़ावा देने तथा उनके सशİƅकरण के िलए अ̢ य आव̻ यक मुȞों पर
अनुसंधान कराने हेतु अिधिनयम, 2016 की धारा 6(2) के तहत िद̺ यांगता पर अनुसंधान के िलए राǛ ˑर पर
सिमित गिठत िकये जाने का Ůावधान है।
2. िद̺ यांगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 की धारा-101(2)(क) Ȫारा Ůद̝ त शİƅयों का Ůयोग करते Šए
िबहार िद̺ यांगजन अिधकार िनयमावली, 2017 के अ̡ याय –II िनयम -3 के अनुसार िद̺ यांगता से संबंिधत अनुसंधान
हेतु अनुमित देने के िलए राǛ सिमित का गठन िन̱ न Ůकार से िकया जाता है :-
Ţ०
स०
िबहार िद̺ यांगजन अिधकार
िनयमावली, 2017 मŐ िनिहत
Ůावधान
नाम एवं पदनाम
सिमित मŐ पद
(i)
िवǒान या औषिध अनुसंधान के Ɨेũ
मŐ वृहत अनुभव रखने वाला
िवƥात ʩİƅ -
ŮाचायŊ, नाल̢ दा िचिक̝ सा महािवȨालय, पटना ।
पदेन अȯƗ
(ii)
िनदेशक, ˢा˖ सेवाएं, िबहार -
डॉ ० एन० एन० राय, िनदेशक Ůमुख (Ůशासन)
̾ वा̾ ̠ य सेवाएं, िबहार, पटना ।
सद˟
(iii)
रिजːŌ ीकृत संगठनों से Ůितिनिध के
ŝप मŐ िवशेषǒ -
(i) ŵी ज̻ लोक, उप िनदेशक, सामािजक सुरƗा
िनदेशालय, िबहार, पटना ।
सद˟
(बौİȠक
िद̺ यांगता)
(ii) ŵीमती अिदित िŮया, सहायक िनदेशक,
िद̺ यांगजन सशİƅकरण िनदेशालय, िबहार,
पटना ।
सद˟
(बŠिद̺ यांगता)
2
ǐबहार गजट (असाधारण), 15 माच[, 2024
Ţ०
स०
िबहार िद̺ यांगजन अिधकार
िनयमावली, 2017 मŐ िनिहत
Ůावधान
नाम एवं पदनाम
सिमित मŐ पद
(iii) ŵी Ůभाकर पटेल, सहायक िनदेशक, िजला
िद̺ यांगजन सशİƅकरण कोषांग, पटना ।
सद˟
(मानिसक
̺ यवहार)
(iv) ŵी फजले र̭ बानी िसȞीकी, रा̕ य कायŊŢम
Ůबंधक, PwD, ‘सƗम’, पटना ।
सद˟
(शारीįरक
िद̺ यांगता)
(iv)
िनदेशक, िद̺ यांगजन सशİƅकरण
िनदेशालय, िबहार, पटना
िनदेशक, िद̺ यांगजन सशİƅकरण िनदेशालय,
िबहार, पटना
सद˟ सिचव
3. इस सिमित का कायŊ िन̱ नवत् होगा :-
(i) िद̺ यांगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 के अंतगŊत िदये गए अिधकारों का उपयोग तथा संबंिधत
अिधिनयम एवं िनयमावली मŐ िदये गये Ůावधानों के आलोक मŐ कायŊ करेगी ।
(ii) संबंिधत अिधिनयम एवं िनयमावली के Ůावधानों के अंतगŊत िदʩांगता अनुसंधान के िलए नीित
िनधाŊरण एवं आवʴकतानुसार मागŊदशŊन की अनुशंसा करेगी ।
(iii) िद̺ यांगजनों के लाभ के िलए आवास और पुनवाŊस और ऐसे अ̢ य मुȞे जो आव̻ यक समझे जाएं
पर ̺ यİƅयों या सं̾ थानों के मा̡ यम से अनुसंधान और िवकास का कायŊ आरंभ कराएगी ।
(iv) कोई िद̺ यांगजन िकसी अनुसंधान का िवषय नहीं होगा िसवाय तब जब अनुसंधान मŐ उसके शरीर
पर भौितक Ůभाव अंतवŊिलत हो ।
(v) सरकार Ȫारा सौंपे गये अ̢ य कायŊ ।
4. अ̡ यƗ िकसी िवशेषǒ को िवशेष आमंिũती के ŝप मŐ आमंिũत कर सकŐ गे ।
5. गैर-शासकीय सद̾ य और िवशेष आमंिũती रा̕ य सरकार के समूह ‘क’ अथवा उसके समकƗ
अिधकाįरयों को अनुǒेय याũा भ̝ ता और दैिनक भ̝ ता के पाũ होंगे ।
6. नामिनिदŊʼ सद̾ यों की पदाविध उनके पद धारण की तारीख से तीन वषŊ की अविध की होगी ।
यह आदेश अिधसूचना िनगŊत की ितिथ से Ůभावी होगा ।
7. इस पर सƗम Ůािधकार का अनुमोदन Ůा̪ त है ।
िबहार–राǛपाल का आदेशानुसार,
कुमारी सीमा,
सरकार के संयु̋ त सिचव।
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अधी¢क, सिचवालय मुġणालय,
ǐबहार, पटना Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǐġत ।
ǐबहार गजट (असाधारण) 269-571+1000-डी0टȣ0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in