Ǔनबंधन संÉ या पी0टȣ0-40
असाधारण अंक
ǐबहार सरकार Ʈारा Ĥकािशत
29 वैशाख 1947 (श0)
(सं0 पटना 380) पटना, सोमवार, 19 मई 2025
laŒ Ēा0ͪव0-6-NRLM/01-09/2025—4092974
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19 ebZ 2025
ͪवषयः ǒबहार सहकारȣ सोसाइटȣ अͬधǓनयम,1935 के अ धीन राÏ य è तर पर ''ǒबहार राÏ य जीͪवका Ǔनͬध
साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड'', पटना का गठन, इसकȧ उपͪवͬधयाँ एवं Ǔनबंधन कȧ è वीकृǓत ।
संकुल è तरȣय Ĥाथͧमक सहकारȣ सͧमǓतयɉ के माÚयम से èवयं सहायता समूह के सदèयɉ को
तकनीकȧ एवं ͪवƣीय सहायता Ĥदान करने हेतु राÏय èतर पर ǒबहार सहकारȣ सोसाइटȣ अͬधǓनयम, 1935 के
अधीन राÏय èतर पर "ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड", पटना का गठन, इसकȧ
उपͪवͬधयाँ कȧ è वीकृǓत एवं Ǔनबंधन ͩकए जाने का Ǔनण[य ͧलया गया है, िजसे जीͪवका Ǔनͬध के नाम से भी
जाना जाएगा।
2. सामुदाǓयक संगठनɉ से जुड़े पǐरवारɉ कȧ संÉ या å यापक होने तथा सदè यɉ के जीͪवकोपाज[न
संवध[न संबंͬधत ͪव× तीय जǾरतɉ कȧ पूǓत[ करने हेतु राÏ य è तर पर एक ͪवͧशç ट सहकारȣ साख संè थान के
गठन कȧ पǐरकã पना कȧ गयी है ।
3. ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड, पटना (जीͪवका Ǔनͬध) के ɮवारा समूह
सदèयɉ को Ĥारंͧभक Ǿप से लगभग 12% वाͪष[क Þयाज दर पर पूंजीगत ऋण उपलÞ ध करवाने का लê य है।
आगे वाͪष[क Þ याज दर को संघ के Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा अलग से Ǔनण[य लेकर आवæ यकतानुसार Ǔनधा[ǐरत
ͩकया जा सकेगा । इससे सदèयɉ को Ïयादा Þयाज दर पर उपलÞध होने वाले पूंजी से छुटकारा Ǒदलाने मɅ
सफलता ͧमलेगी। साथ हȣ बɇक के माÚयम से उपलÞध होने वाले ऋण मɅ ͪवलंब को भी दूर करने मे यह
ͪवƣीय संèथान सहायक ͧसɮध होगा। इस ͪवƣीय संèथान का Ĥबंधन मǑहलाओं कȧ भागीदारȣ ɮवारा
सुǓनिæचत ͩकया जाएगा, जो मǑहला सशÈतीकरण को सुढ़ करेगा। इस संèथान के माÚयम से ͪवͧभÛन
ͪवƣीय सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा आǑद) को Ēामीण èतर पर उपलÞ ध करवाने मɅ सुͪवधा होगी। ͪवͧशç ट
2
ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
ͪवƣीय संè थान कȧ è थापना Ēामीण ¢ेğɉ मɅ मǑहलाओं के बीच ऋण Ĥवाह को सुगम बनायेगी । इस संèथान
के गठन से वैकिãपक ͪवƣीय Įोत कȧ उपलÞधता होगी, सूêम ͪवƣीय संèथाओं पर Ǔनभ[रता मɅ कमी आयेगी
तथा आवæयकतानुसार इसके सदè यɉ के ͧलए उɮयम (å यवसाय) हेतु ͪव× त पोषण सǑहत अÛ य ऋण उ×पाद
ͪवकͧसत ͩकए जा सकɅ गे, जो वत[मान मɅ उÛ हɅ उपलÞ ध नहȣं है । समुदाय के बीच बडे राͧश वाले ऋण कȧ
मांग कȧ ससमय पूǓत[ होगी, साथ हȣ साथ समय पर ͪवƣीय सहायता कȧ उपलÞधता संभव हो सकेगी एवं
सामुदाǓयक Ǔनͬध के वैæवाͧसक जोͨखम (fiduciary risk) से बचाने मɅ सहायता ĤाÜत होगी।
4. ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड के सफल संचालन हेतु पूंजी कȧ
उपलÞ धता Ǔनà न Ĥकार (अनुलÊ नक-1) से कȧ गयी है:-
(क) ǒबहार èवावलंबी सहकारȣ सͧमǓत अͬधǓनयम 1996 के तहत संकुल è तरȣय Ĥाथͧमक
सहकारȣ सͧमǓत के Ǿप मɅ Ǔनबंͬधत संकुल èतरȣय सͧमǓत ɮवारा ͩकèतɉ मɅ
25,00,000/ (पचीस लाख) Ǿपये ĤǓत संकुल èतरȣय सͧमǓत कȧ दर से “ǒबहार राÏय
जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड” को अंश पूंजी (Share Capital) के Ǿप मे
उपलÞध कराई जाएगी, जो लगभग 400 करोड़ ǽपए होगी। यह राͧश संकुल è तरȣय
Ĥाथͧमक सहकारȣ सͧमǓतयɉ कȧ संÉया बढ़ने पर तɮनुसार पǐरवǓत[त हो सकेगी।
(ख) संकुल èतरȣय सͧमǓत ɮवारा 10,00,000/- (दस लाख) ǽ० ĤǓत संकुल सͧमǓत कȧ दर
से "ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड" को सावͬधक जमा (Term
Deposit) के Ǿप मे उपलÞध कराई जाएगी। इस सावͬधक जमा पर संबंͬधत संकुल
सͧमǓत को “ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड” ɮवारा ĤǓत वष[
पूव[ Ǔनधा[ǐरत दर से Þयाज उपलÞध करवाया जायेगा। इसके अǓतǐरÈत सामुदाǓयक
संगठनɉ (èवयं सहायता समूह एवं Ēाम संगठन) से पूव[ Ǔनधा[ǐरत Þयाज दर पर
सावͬधक जमा के माÚयम से अǓतǐरÈत काय[शील पूंजी भी ĤाÜत कȧ जा सकेगी ।
(ग) संकुल èतरȣय सͧमǓत के माÚयम से उपलÞध करवायी गयी अंश पूंजी (Share Capital)
के सापे¢ मɅ ǒबहार सरकार ɮवारा 400 करोड़ Ǿपये कȧ राͧश अंश पूंजी सहायता के Ǿप
मɅ एवं 500 करोड़ ǽ० अनुदान के Ǿप मɅ उपलÞध कराया जाएगा । तकनीकȧ सुलभता
एवं अÛय पǐरचालन गǓतͪवͬधयाँ (Operational Activities) हेतु ǒबहार सरकार ɮवारा
100 करोड़ Ǿपये अǓतǐरÈत अनुदान उपलÞध कराया जाएगा । इस Ĥकार ǒबहार सरकार
ɮवारा कुल 1000 करोड़ ǽपए कȧ राͧश उपलÞध कराई जाएगी ।
(घ) राçĚȣय Ēामीण आजीͪवका ͧमशन (NRLM- National Rural Livelihoods Mission) के
तहत CIF के मद मे ĤाÜत होने वालȣ राͧश से 110 (एक सौ दस) करोड़ Ǿपये कȧ
राͧश उपलÞध कराया जाएगा।
(ड)
आवæ यकतानुसार "ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड” ɮवारा
अǓतǐरÈत पूंजी हेतु बɇकɉ से ऋण ͧलया जायेगा ।
(च) जीͪवका Ǔनͬध ɮवारा ͩकसी ͪवƣीय संèथाओं (बɇक, नाबाड[, जीवन बीमा कंàपनी, राçĚȣय
सहकारȣ ͪवकास Ǔनगम, भारतीय लघु उɮयोग ͪवकास बɇक अथवा ͩकसी अÛय ͪवƣीय
संèथान) से ͧलए गए ऋण के संबंध मɅ राÏय सरकार ɮवारा गारंटȣ (èटेट गारंटȣ) Ĥदान
ͩकया जाएगा ।
5. (क) "ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड" का Ĥबंधन ǒबहार सहकारȣ सͧमǓत
अͬधǓनयम, 1935 के तहत Ǔनͧम[त उपͪवͬधयɉ के Ĥावधानानुसार सामाÛय Ǔनकाय, ĤǓतǓनͬध सामाÛय Ǔनकाय,
Ĥबंध सͧमǓत और काया[लय पदाͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकया जाएगा ।
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ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
सभी संकुल èतरȣय Ĥाथͧमक सͧमǓतयां जो ͪवͧशçट सहकारȣ साख संèथान के सदèय हɉगे, उनका
ĤǓतǓनͬध×व अÚय¢ ɮवारा ͩकया जाएगा, वह ͪवͧशçट सहकारȣ साख संèथान के सामाÛय Ǔनकाय (General
Body) हɉगे ।
सामाÛय Ǔनकाय के सदèयɉ कȧ संÉया अ×यͬधक होने के कारण, उपͪवͬधयɉ मे ͩकए गए Ĥावधान के
अनुसार एक ĤǓतǓनͬध सामाÛय Ǔनकाय (Representative General Body) का गठन ͩकया गया है ।
इसके ͧलए 12 Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ का Ǔनधा[रण ͩकया गया है। ऐसे Ĥ×येक ¢ेğ से 12 ĤǓतǓनͬध
Ǔनवा[ͬचत हɉगे, िजनमɅ दो पद अनुसूͬचत जाǓत/जनजाǓत, दो पद अǓत ͪपछड़ा वग[, तथा दो पद ͪपछड़ा वग[ के
ͧलए आरͯ¢त रहेगा । चूंͩक सभी सͧमǓतयɉ कȧ सभी सदèय मǑहलाएँ है, अतः अलग से पद मǑहलाओं के ͧलए
आरͯ¢त करने कȧ आवæयकता नहȣं है। Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ का Þयोरा Ǔनàन है:-
ͪववरण
िजला
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 1
पटना, नालÛदा, जहानाबाद, अरवल
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 2
गया, नवादा, औरंगाबाद,
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 3
मुजÝफरपुर, वैशालȣ
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 4
सारण, सीवान, गोपालगंज
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 5
मधुबनी, सीतामढȣ, ͧशवहर
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 6
सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 7
पूͨण[या,कǑटहार,अरǐरया, ͩकशनगंज
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 8
भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 9
दरभंगा, समèतीपुर
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 10
लखीसराय,बेगूसराय,शेखपुरा, खगͫड़या
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 11
भोजपुर, रोहतास, बÈसर, कैमूर
Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğ 12
पूवȸ चंपारण, पिæचमी चंपारण
(ख)
Ĥबंध सͧमǓत (Management Committee) मɅ कुल 15 सदèयɉ हɉगे, िजसमɅ 12
सामुदाǓयक सदèय ĤǓतǓनͬध आम Ǔनकाय ɮवारा सीधे Ǔनवा[ͬचत हɉगे एवं तीन अÛ य
सदè य अपर मुÉय सͬचव/Ĥधान सͬचव/सͬचव, Ēामीण ͪवकास ͪवभाग (पदेन अÚय¢),
मुÉय काय[पालक पदाͬधकारȣ, ǒबहार जीͪवकोपाज[न Ĥो×साहन सͧमǓत (पदेन Ĥबंध
Ǔनदेशक) एवं संयुÈत सͬचव èतर से अÛयून पदाͬधकारȣ (ͪवƣ ͪवभाग, ǒबहार सरकार
ɮवारा नाͧमत, सदèय) हɉगे ।
साथ हȣ ǒबहार सरकार ɮवारा बɇͩकंग, Ĥबंधन, ͪवƣ के ¢ेğ मɅ अनुभव
रखनेवाले दो åयिÈतयɉ यथा मुÉय महाĤबंधक, नाबाड[ एवं संयोजक, राÏय èतरȣय
बɇकस[ सͧमǓत को Ĥबंध सͧमǓत के ͪवशेष आमंǒğत सदèय के Ǿप मɅ नाͧमत ͩकया
जाएगा । इÛहɅ मत देने का अͬधकार नहȣं होगा। ǒबहार राÏ य जीͪवका Ǔनͬध साख
सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड, पटना कȧ उपͪवͬधयाँ अनुलÊ नक-2 के Ǿप मɅ संलÊ न है ।
(ग)
Ĥथम Ĥबंध सͧमǓत का काय[काल 2 वष[ का होगा। परÛतु यथाशीē या अͬधकतम दो
वष[ के अÛतग[त सभी 12 Ĥादेͧशक Ǔनवा[चन ¢ेğɉ से Ĥबंध सͧमǓत के 12 Ǔनवा[ͬचत
सदèयɉ का चयन कर Ĥबंध सͧमǓत को पुनः गǑठत ͩकया जाएगा।
(घ)
"ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड" कȧ सà पूण[ ͩĐयाÛवयन
ĤͩĐया सूचना Ĥो ɮयोͬगकȧ तकनीकȧ Ĥणालȣ (Information Technology enabled
system) के आधार पर कȧ जाएगी ताͩक सदè यɉ को कम समय मɅ ऋण कȧ सुͪवधा
उपलÞ ध करायी जाय । इस हेतु एक तकनीकȧ सपोट[ एजɅसी (Technical Support
Agency) को Ǔनयोिजत ͩकया जाएगा।
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ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
6. "ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड के सफल संचालन हेतु संͪवदा/बाéयĮोत
(आउट सोͧसɍग) के आधार पर मुÉ यालय एवं ¢ेğीय काया[लयɉ मɅ काय[ करने हेतु काय[बल ͧलया जाएगा ।
राÏ य è तरȣय संघ मɅ कायɟ के समुͬचत संचालन हेतु ͪवशेष£ɉ सǑहत आवæयक पदɉ का सृजन Ĥथम चरण मɅ
सरकार ɮवारा ͩकया जाएगा, िजसके ͪवƣीय भार का वहन सरकार ɮवारा Ĥदƣ अनुदान से एवं संघ कȧ अपने
आय से ͩकया जाएगा। आवæयकता के अनुसार अपने दाǓय×वɉ के Ĥयोजनाथ[ संघ आउट सोͧसɍग पर भी मानव
बल कȧ सेवाएं ĤाÜत करेगा । भͪवçय मɅ संघ ɮवारा ͩकसी ऐसे पद का सृजन ǒबना सरकार कȧ अनुमǓत से
नहȣं ͩकया जाएगा जहां उÈत पदसृजन से सरकार पर सीधे ͪवƣीय भार पड़ने कȧ संभावना हो ।
7. इस पर Ǒदनांक-16.05.2025 को हुई राÏ य मंǒğपǐरषɮ कȧ बैठक मɅ मद सं.- 63 के अंतग[त
è वीकृǓत ĤाÜ त है ।
आदेश:- आदेश Ǒदया जाता है ͩक इस संकã प को ǒबहार राज पğ के असाधारण अंक मɅ Ĥकाͧशत ͩकया जाय एवं
इसकȧ ĤǓतͧलͪप सरकार के सभी ͪवभागɉ एवं महालेखाकार, ǒबहार, पटना को सूचनाथ[ भेजी जाय ।
ǒबहार-राÏ यपाल के आदेश से]
लोकेश कुमार ͧसंह]
सरकार के सͬचव
“जीͪवका Ǔनͬध” मɅ पूंजी के İोत
अनुलÊ नक-1
(Rs. in Crores)
पूंजी के İोत:
Đमांक
ͪवशेषͪववरण
राͧश
राͧश
1
संकुल èतरȣय संघ (CLF) से अंश पूंजी (लगभग 1600 सीएलएफ से ĤǓत
सीएलएफ ₹25 लाख)
400
2
संकुल èतरȣय संघ (CLF) से पूव[ Ǔनध[ǐरत Þयाज पर दȣघ[काͧलक जमा (लगभग
1600 सीएलएफ से ĤǓत सीएलएफ ₹10 लाख)
160
3
èवयं सहायता समूहɉ (SHG) और Ēाम संगठन (VO) से जमा एवं बचत
संĒहण (लगभग 10 लाख समूहɉ से ĤǓत समहू ₹1200 और लगभग 60,000
Ēाम संगठन से ĤǓत Ēाम संगठन ₹5000)
150
4
ǒबहार सरकार से अनुदान
1000
a.
संकुल èतǐरए सͧमǓत से ĤाÜत अंशपुंजी के सापे¢ मे ǒबहार सरकार से अंशपुंजी
400
b.
काय[शील पूंजी के ͧलए
500
c.
पूव[ पǐरचालन åयय के ͧलए(काया[लय, फनȸचर, आईटȣ सेटअप, मानवसंसाधन
लागत)
100
5
राçĚȣय Ēामीण आजीͪवका ͧमशन (NRLM) से अनुदान
110
a.
èथापना के ͧलए
10
b.
काय[शील पूंजी के ͧलए
100
कुल
1820
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ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
िबहार रा᭔य जीिवका िनिध साख सहकारी संघ िल०, पटना कᳱ उपिविधयाँ
(िबहार सहकारी सिमित अिधिनयम ‘1935 के एट 6 के अ᭠तगᭅत िनबंिधत)
1. नाम: यह सहकारȣ संघ, जो ǒबहार सहकारȣ सͧमǓत अͬधǓनयम,1935 के एÈट-6 के अधीन Ǔनबंͬधत है,
ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ ͧलͧमटेड, पटना कहलायेगा, िजसका अंĒेजी अनुवाद “Bihar Rajya
JEEViKA Nidhi Credit Cooperative Union Ltd., Patna” होगा और इसे आगे ‘‘जीͪवका Ǔनͬध” के नाम से जाना
जायेगा।
2. पता: अपने ᭭थायी कायाᭅलय िमलने तक, “िबहार रा᭔य जीिवका िनिध साख सहकारी संघ िलिमटेड, पटना”
का िनबंिधत कायाᭅलय िव᳒ुत भवन, तृतीय तल, बेली रोड, पटना -800021, िजला-पटना मᱶ अवि᭭थत रहेगा।
यᳰद िनबंिधत पता मᱶ कोई पᳯरवतᭅन होता है, तो वैसी दशा मᱶ पता पᳯरवतᭅन के 15 (प᭠ᮤह) ᳰदनᲂ के अ᭠दर इसकᳱ
सूचना िनबंधक, सहयोग सिमितयाँ, िबहार, पटना, संबंिधत ᮧाथिमक सहकारी सिमितयाँ एवं िवत ᮧदायी बᱹक या
अिभकरण या संबंिधत सं᭭था (यᳰद कोई हो) को भेज दी जायेगी।
3. कायᭅᭃेᮢ: जीिवका िनिध का कायᭅᭃेᮢ स᭥पूणᭅ िबहार रा᭔य तक सीिमत रहेगा।
4. पᳯरभाषायेँ :
इस उप-िविध मᱶ, जब तक कोई िवषय या संदभᭅ मᱶ िवᱧ न होः
4.1
अिधिनयम' से अिभᮧेत है िबहार सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 1935 एवं िबहार ᭭वावलंबी
सहकारी सिमित अिधिनयम, 1996
4.2
“उपिविध” से अिभᮧेत है त᭜समय िनबंिधत उपिविध एवं उसमᱶ उपिविध का िनबंिधत संशोधन
शािमल है।
4.3
“जीिवका” से अिभᮧेत है िबहार ᮕामीण जीिवकोपाजᭅन ᮧो᭜साहन सिमित, जो ᮕामीण िवकास
िवभाग, िबहार सरकार के अंतगᭅत सोसाइटी अिधिनयम 1860 मɅ िनबंिधत एक सं᭭था है एवं
िजसका उे᭫य ᮕामीण ᭃेᮢ मɅ मिहलाᲐ के आजीिवका के अवसरᲂ को बढ़ावा देना है।
4.4
“ᮧबंध सिमित” से अिभᮧेत है इस उप-िविध मᱶ यथा वᳶणत संघ का िनदेशक मंडल।
4.5
“अ᭟यᭃ” से अिभᮧेत है संघ के अ᭟यᭃ।
4.6
“संघ” से अिभᮧेत है िबहार रा᭔य जीिवका िनिध साख सहकारी संघ िलिमटेड।
4.7
“सद᭭य” से अिभᮧेत है इस उप-िविध मᱶ यथािविहत संघ के सद᭭य।
4.8
"सहयोगी सद᭭य" से ता᭜पयᭅ िबहार ᮕामीण जीिवकोपाजᭅन ᮧो᭜साहन सिमित, पटना ᳇ारा ᮧवᳶतत
ᮕाम संगठन, ᭭वयं सहायता समूह एवं उनके सद᭭यᲂ से है।
4.9
“ᮧबंध िनदेशक” से अिभᮧेत है रा᭔य सरकार ᳇ारा िनयुᲦ संघ के ᮧबंध िनदेशक।
4.10
“सामा᭠य िनकाय” से अिभᮧेत है िबहार रा᭔य जीिवका िनिध साख सहकारी संघ िलिमटेड का
सामा᭠य िनकाय।
4.11
“ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय” से अिभᮧेत है इस उप-िविध के उपबंधᲂ के अधीन यथा गᳯठत ᮧितिनिध
सामा᭠य िनकाय।
4.12
“सरकार” से अिभᮧेत है िबहार सरकार।
4.13
“रिज᭭ᮝार”से अिभᮧेत है सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 1935 मᱶ यथा पᳯरभािषत सहकारी
सोसाइटी के रिज᭭ᮝार।
4.14
“िनयमावली” से अिभᮧेत है िबहार सहकारी सोसाइटी िनयमावली-1959
4.15
“आम सभा” मᱶ शािमल है संघ के सद᭭यᲂ कᳱ साधारण, असाधारण और िवशेष आम सभा।
4.16
“िवᱫीय सं᭭थान” से अिभᮧेत है रा᳦ीयकृत वािण᭔य बᱹक, रा᭔य सहकारी बᱹक, िजला के᭠ᮤीय
सहकारी बᱹक या रा᭔य ᳇ारा अिधसूिचत ᳰकया जानेवाला कोई अ᭠य बᱹक िजसका उे᭫य है ऐसे िनिध
का िनमाᭅण करना िजससे सहकारी सोसाइटी या अ᭠य सं᭭था अथवा दोनᲂ को ऋण ᳰदया जा सके।
4.17
“ᮧाथिमक सहकारी सिमित” का ता᭜पयᭅ है िबहार ᮕामीण जीिवकोपाजᭅन ᮧो᭜ साहन सिमित ᳇ारा
संपोिषत संकुल ᭭तरीय संघ िजसका Ǔनबंधन ᮧाथिमक सहकारी सिमित के Ǿप मɅ िबहार
᭭वावलंबी सहकारी सिमित अिधिनयम, 1996 के अंतगᭅत ᱟआ हो।
6
ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
5. उे᭫य: जीिवका िनिध का उे᭫य िन᳜ होगा: -
I.
िबहार ᮕामीण जीिवकोपाजᭅन ᮧो᭜ साहन सिमित ᳇ारा संपोिषत संकुल ᭭तरीय सहयोग सिमितयाँ/
ᮕाम संगठन के मा᭟यम से ᭭वयं सहायता समूहᲂ एवं उनके सद᭭यᲂ को शीᮖता से ᳰकफायती
ऋण उपल᭣ध कराना।
II.
ᮕामीण ᭃेᮢᲂ मᱶ ᭭वयं सहायता समूहᲂ के सद᭭यᲂ के सामािजक एवं आᳶथक उ᭜थान के िलये कायᭅ
करना।
III.
िबहार ᮕामीण जीिवकोपाजᭅन ᮧो᭜ साहन सिमित के साथ िमलकर ᮕामीण गरीबी उ᭠मूलन के िलये
कायᭅ करना और ᮧिशᭃण एवं ᭃमता िनमाᭅण कायᭅᮓमᲂ को ᳰᮓयाि᭠वत करना।
IV.
गरीबी िनवारण हेतु ᭭वᮧबंिधत, आ᭜मिनभᭅर और ᳯटकाउ सामुदाियक संगठनᲂ का िनमाᭅण करना।
V.
᭭वयं सहायता समूह के सद᭭यᲂ को ᮧाथिमक सहकारी सिमितयᲂ के मा᭟यम से ऋण उपल᭣ध कराना।
VI.
सरकार, सावᭅजिनक एजᱶिसयाँ, बᱹक, अ᭠य सरकारी सं᭭थाᲐ एवं सद᭭यᲂ से िनिध ᮧा᳙ करना एवं
अपने सद᭭यᲂ अथवा सहयोगी सद᭭यᲂ को कैश ᮓेिडट (Cash Credit) या साविधक ऋण (Term
Loan) या अ᭠य ᳰकसी ᮧकार का ऋण उपल᭣ध करवाना।
VII.
संकुल è तरȣय संघɉ, Ēाम संगठनɉ, èवयं सहायता समूहɉ एवं उनके सदèयɉ और अÛय
सहयोगी सदèयɉ के साथ ऑनलाइन लेनदेन को सुͪवधाजनक बनाना और संचाͧलत करना,
जो अ×यंत पारदͧश[ता, द¢ता और Ĥभावशीलता के साथ ऋण और अÛय ͪवƣीय सेवाएं Ĥदान
करने के ͧलए आवæयक हो।
VIII.
बᱹकᲂ से संबंिधत कॉपȾरेट िबजनेस कॉरè पॉडɅट (Corporate Business Correspondent) के ᱨप
मᱶ कायᭅ करना एवं ᮕामीण ᭃेᮢᲂ मᱶ बᱹ᳴कग सुिवधाᲐ के िव᭭तार मᱶ मदद करना।
IX.
साथ ही, जहाँ आव᭫यक हो, आई०आर०डी०ए० के ᳰदशा-िनदᱷशᲂ के अनुᱨप सद᭭यᲂ को सू᭯म बीमा
सेवायᱶ ᮧदान करना।
X.
ऐसी अ᭠य कायɟ को िन᭬पाᳰदत करना, जो सद᭭यᲂ के आᳶथक िहतᲂ को बढावा दे और उपरोᲦ
उे᭫यᲂ कᳱ ᮧाि᳙ के िलये ᮧासंिगक हो।
6. सद᭭यता ᮧा᳙ करने कᳱ पाᮢता: -
I.
सद᭭य: ǒबहार राÏय अÛतग[त ǒबहार Ēामीण जीͪवकोपाज[न Ĥो×साहन सͧमǓत (जीͪवका)
ɮवारा पोͪषत सभी Ĥाथͧमक सहकारȣ सͧमǓतयाँ, जो ǒबहार èवावलंबी सहकारȣ सͧमǓत
अͬधǓनयम, 1996 के अÛतग[त Ǔनबंͬधत हɇ, ǒबहार राÏय जीͪवका Ǔनͬध साख सहकारȣ संघ
ͧलͧमटेड, पटना के सदèय हɉगे।
II.
सहयोगी सदèय: ǒबहार Ēामीण जीͪवकोपाज[न Ĥो×साहन सͧमǓत (जीͪवका) ɮवारा ĤवǓत[त,
èवयं सहायता समूह, èवयं सहायता समूह सदèय, Ēाम संगठन आǑद।
7. सद᭭यता ᮧा᳙ करने कᳱ ᮧᳰᮓया: -
(क)
कोई भी ᮧाथिमक सहकारी सिमित, जो उपͪवͬध-6 के अनुसार सदèय बनने का पाğ हो, जो
Ǔनबंधन के ͧलए Ĥव[तक सदèयɉ मɅ शाͧमल हो और िजसने 1000/- Ǿ० Ĥवेश शुãक Ǒदया हो
एवं उपͪवͬध-13 के अनुǾप कम से कम पाँच (05) शेयर खरȣदा हो, जीͪवका Ǔनͬध के सदèय
हɉगे।
(ख)
इसके अलावे, उपͪवͬध-6 के अनुसार Ĥाथͧमक सहकारȣ सͧमǓतयाँ इन उपͪवͬधयɉ के अनुसार
Ǔनàनांͩकत शतȾ एवं ĤͩĐया के अधीन सदèय बनाये जा सकɅ गे: -
I.
आवेदक को जीͪवका Ǔनͬध कȧ सेवा कȧ आवæयकता हो तथा सदèयता कȧ िजàमेदारȣ
èवीकार करता हो तथा जीͪवका Ǔनͬध के दो सदèय उसकȧ पहचान करते हɉ।
II.
सदèयता एवं Ǒहèसे के आवंटन हेतु Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा Ǔनधा[ǐरत Ĥपğ मɅ जीͪवका
Ǔनͬध के Ĥबंध Ǔनदेशक को Ǿपये 1000/- (एक हजार Ǿपये) के सदèयता शुãक के
साथ आवेदन पğ Ǒदया हो।
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ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
III.
जीͪवका Ǔनͬध, ǒबना पया[Üत कारण के ऐसी कोई सͧमǓत, जो उपͪवͬधयɉ के अधीन
सदèयता के ͧलए सàयक Ǿप से अह[क हो, को Ĥवेश देने से इंकार नहȣं करेगा। जहाँ
इस तरह Ĥवेश देना इंकार ͩकया जाय वहाँ त×संबंधी कारणɉ सǑहत इस आशय के
ͪवǓनæचय कȧ सूचना ऐसे आवेदक को Ǔनण[य कȧ तारȣख से पंġह Ǒदनɉ के भीतर
अथवा सदèयता आवेदन कȧ तारȣख से तीस Ǒदनो के भीतर, जो भी पहले हो, दȣ
जायेगी।
परंतु यह ͩक यǑद उपयु[Èत Ǔनधा[ǐरत अवͬध के भीतर ऐसा ͪवǓनæचय
संसूͬचत नहȣं ͩकया जाता हो, तो वह सͧमǓत जीͪवका Ǔनͬध के एक सदèय के Ǿप मɅ
सिàमͧलत कȧ गयी समझी जायेगी।
IV.
Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा सदèयता èवीकृǓत के पæचात 30 Ǒदनɉ के भीतर आवेदक को
Ǔनधा[ǐरत शेयर का मूãय जमा कर देना होगा।
V.
ͩकसी Ĥाथͧमक सहकारȣ सͧमǓत के सदèयता देने हेतु आवेदन को Ĥबंध सͧमǓत
ɮवारा अèवीकृत कर Ǒदए जाने कȧ िèथǓत मɅ, Ĥबंध सͧमǓत के ͪवǓनæचय के
ͪवǾɮध Ǔनबंधक, सहयोग सͧमǓतयाँ के सम¢ अपील कȧ जा सकेगी।
VI.
सदèय के Ǿप मɅ सिàमͧलत कȧ गयी सͧमǓत सदèयता के अͬधकारɉ, िजसमɅ
मताͬधकार भी शाͧमल हɇ, का Ĥयोग उपͪवͬधयɉ मɅ समय-समय पर यथा अͬधकͬथत
शतȾ को पूरा करने पर हȣ कर सकेगी।
8. सद᭭य के ᱨप मᱶ बने रहने कᳱ शतȶ: - कोई भी सद᭭य को सद᭭य के ᱨप मᱶ बने रहने के िलए िन᳜ांᳰकत शतᲃ का
पालन करना आव᭫यक होगा -
(क)
जीिवका िनिध के कायᭅᭃेᮢ के अंतग[त Ĥाथͧमक सहकारȣ सͧमǓतयɉ का काया[लय अविèथत होगा।
(ख)
सदèयता कȧ पाğता बनाये रखना होगा।
(ग)
जीͪवका Ǔनͬध कȧ उपͪवͬधयɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत शतɟ, रेगुलेशन का पालन करना होगा।
(घ)
ऐसे काम या कार[वाई से परहेज करना होगा, िजससे जीͪवका Ǔनͬध कȧ बदनामी हो।
(ङ)
सदèयता कȧ िजàमेदारȣ Ǔनभानी होगी।
(च)
उपͪवͬध संÉया -11 के अनुसार Ǔनधा[ǐरत Ûयूनतम वाͪष[क काय[ संपÛन करना होगा।
9. सद᭭यता वापसी /अंतरण कᳱ ᮧᳰᮓया: जीिवका िनिध कᳱ सद᭭यता िन᳜िलिखत ि᭭थित मᱶ समा᳙ हो जायेगी: -
(क)
उपिविधयᲂ के उपबंधᲂ का उ᭨लंघन करने या समुदाय के िहत के ᮧितकुल कायᭅ करने पर, जो सामाÛय
Ǔनकाय ɮवारा अनुमोǑदत हो।
(ख)
जीͪवका Ǔनͬध को ͪवघǑटत होने कȧ दशा मɅ।
(ग)
उपͪवͬध के अनुसार Ǒहèसा पूंजी वापस ͩकए जाने पर।
(घ)
जीͪवका Ǔनͬध कȧ सदèयता से ×यागपğ देने पर।
10. सद᭭यᲂ का अͬधकार: - सभी सद᭭यᲂ को िन᳜ांᳰकत अिधकार हᲂगे, ᳴कतु इन अिधकारᲂ का ᮧयोग वे उपͪवͬध
संÉया -11 मᱶ िनधाᭅᳯरत शतᲄ को पूरा करने पर कर सकɅ गे: -
(क)
उपिविधयᲂ मɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ तथा Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा समय-समय पर ͪवǓनिæचत शतɟ /
Ǔनयमɉ के अÚयधीन, सदèय को मताͬधकार ĤाÜत होगा।
(ख)
सदèयɉ को ͩकसी भी Ĥèताव के ͪवप¢ मɅ ͪवचार अͧभåयÈत करने का पूरा अͬधकार होगा और
उसके ͪवचार काय[वाहȣ मɅ èपçट Ǿप मɅ उãलेͨखत ͩकये जायɅगे।
(ग)
Ĥ×येक सदèय को यǑद वह अÛयथा अयोÊय न हो, Ĥबंध सͧमǓत के Ǔनधा[ǐरत कोǑट के अंतग[त
Ǔनवा[चन मɅ Ĥ×याशी बनने का अͬधकार होगा।
(घ)
Ĥ×येक सदèय को उसके ɮवारा खरȣदे गये शेयर के अनुपात मɅ जीͪवका Ǔनͬध के शुɮध लाभ मɅ से,
इन उपͪवͬधयɉ के अनुसार लाभांश ĤाÜत करने का अͬधकार होगा।
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(ङ)
Ĥ×येक सदèय जीͪवका Ǔनͬध के मोहर से युÈत एक ऐसे Ĥमाण-पğ को ĤाÜत करने का अͬधकारȣ
होगा, िजसमɅ उसके ɮवारा ͧलये गये शेयर का उãलेख रहेगा और यǑद वह Ĥमाण-पğ खो जाय
अथवा बहुत पुराना हो जाय, तो 100/- Ǿ० देने पर उसका नवीकरण हो सकेगा।
(च)
ǒबहार सहकारȣ सͧमǓत अͬधǓनयम,1935 और जीͪवका Ǔनͬध कȧ उपͪवͬधयɉ कȧ एक ĤǓत
काया[लय अवͬध मɅ Ĥ×येक काय[Ǒदवस को सदèय के अवलोकनाथ[ काया[लय मɅ उपलÞध होगा।
ͩकसी सदèय ɮवारा उसके अवलोकन कȧ माँग ͩकये जाने पर तुरंत उपलÞध कराया जायेगा।
(छ)
जीͪवका Ǔनͬध Ĥ×येक सदèयɉ के ͧलये अपने कारोबार के Ǔनयͧमत संåयवहार हेतु बहȣ, सूचना
और लेखा तक पहुँच कȧ åयवèथा करेगा।
(ज)
जीͪवका Ǔनͬध के Ĥ×येक सदèयɉ को संधाǐरत अͧभलेखɉ, सूचनाओं तथा åयवसाय से संबंͬधत
Ǔनयͧमत संåयवहार कȧ लेखाओं के संबंध मɅ सभी जानकारȣ / कागजात ĤाÜत करने का अͬधकार
होगा। Ĥबंध Ǔनदेशक जीͪवका Ǔनͬध से संबंͬधत सभी जानकाǐरयाँ एवं कागजातɉ तक पहुँच
सुǓनिæचत करɅगे।
(झ)
जीͪवका Ǔनͬध के सदèयɉ को इस अͬधǓनयम के अधीन बनी Ǔनयमावलȣ या उपͪवͬधयɉ मɅ ͪवǑहत
Ĥावधानɉ के अधीन ¢मतावध[न हेतु Ĥͧश¢ण ĤाÜत करने का अͬधकार होगा।
11. सद᭭य के िलए अपेिᭃत ᭠यूनतम वाᳶषक काय[: - सेवाᲐ के उपयोग, िवᱫीय ᮧितबता तथा सभाᲐ मᱶ
भागीदारी के आलोक मᱶ मतािधकार सिहत सद᭭यता के अिधकारᲂ का ᮧयोग करने हेतु ᮧ᭜येक सद᭭य को:
(क)
सामा᭠य िनकाय / Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा Ǔनधा[ǐरत वाͪष[क कायɟ का सàपादन करना होगा।
(ख)
माͧसक बैठकɉ तथा वाͪष[क एवं अÛय आम सभाओं मɅ Ĥ×येक वष[ Ǔनयͧमत Ǿप से भाग लेना
होगा।
(ग)
Ĥ×येक सदèय को बचत, ऋण ͩकèत एवं सूद का भुगतान Ǔनयͧमत Ǿप से करना होगा।
(घ)
सामाÛय Ǔनकाय या Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा समय-समय पर Ǔनधा[ǐरत अÛय कत[åयɉ/दाǓय×वɉ का
पालन करना होगा।
12. ᳰकसी सद᭭य के िज᭥मे बकाया रािश के भुगतान मᱶ ᳞ितᮓम के पǐरणाम: -
I.
उपिविध-13 के अनुसार आवंǑटत शेयर या शेयरɉ कȧ रकम Ǔनधा[ǐरत अवͬध के अंदर जमा नहȣं
करने पर एवं ऋण का ͩकèत लगातार तीन माह तक नहȣं देने पर जीͪवका Ǔनͬध का कोई भी
सदèय जीͪवका Ǔनͬध कȧ सेवाओं का उपयोग करने, ͪवƣीय ĤǓतबɮधता का लाभ उठाने तथा
सभाओं मɅ भागीदारȣ सǑहत मताͬधकार का Ĥयोग करने के ͧलए हकदार नहȣं होगा।
II.
ͩकसी सदèय के िजàमे जीͪवका Ǔनͬध का ऋण या कोई अÛय बकाया रकम के भुगतान मɅ
ͫडफाãटर/åयǓतĐम होने पर वह सदèय Ĥबंध सͧमǓत के Ǔनवा[चन के ͧलए उàमीदवार बनने एवं
ͩकसी उपसͧमǓत का सदèय बनने के ͧलए योÊय नहȣ रहेगा।
13. जीिवका िनिध कᳱ पूँजी, उसकᳱ ᮧकृित और रकम: - जीिवका िनिध कᳱ ᮧािधकृत िह᭭सा – पूँजी (शेयर
कैिपटल) ᱨ० 1000,00,00,000/- (एक हज़ार करोङ ᱨ०) कᳱ होगी, जो 1000/ᱨ० (एक हजार ᱨपये) ᮧित शेयर के
िहसाव से 1,00,00,000 (एक करोड़) शेयरᲂ मᱶ िवभᲦ रहेगी। कोई भी सद᭭य कुल चुकता िह᭭सा पूंजी के 1/10 वᱶ भाग से
अिधक िह᭭सा धारण नहᱭ करेगा। रा᭔य सरकार िबहार सहकारी सिमित अिधिनयम, 1935 के ᮧावधानᲂ के अधीन, िबना
ᳰकसी ᮧितबंध के, ᳰकसी भी संया मᱶ शेयर खरीद सकती है।
ᮧािधकृत िह᭭सा पूँजी, शेयरᲂ कᳱ संया एवं एक शेयर के मू᭨य मᱶ वृि या कमी सामा᭠य िनकाय के संक᭨प ᳇ारा
कᳱ जा सकेगी। परंतु ऐसा संक᭨प उपिविधयᲂ का संशोधन होगा, इसिलए इसे लागू करने के पूवᭅ उपिविधयᲂ मᱶ संशोधन
कराना आव᭫यक होगा।
14. सद᭭यᲂ का दािय᭜व: जीिवका िनिध के िवघᳯटत होने कᳱ दशा मᱶ सद᭭यᲂ का दािय᭜व उनके ᳇ारा ᳰदये गये
शेयरᲂ तक सीिमत रहेगा।
15. जीिवका िनिध ᳇ारा िलए गए ऋणᲂ के संबंध मᱶ दािय᭜वᲂ कᳱ ᮧकृित और माᮢा: -
9
ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
i.
जीͪवका Ǔनͬध ɮवारा संͪवǑदत ऋणɉ के संबंध मɅ सदèय का दाǓय×व उसके ɮवारा ͧलये गये शेयरɉ
के अंͩकत मूãय के तीन गुणा तक हȣ सीͧमत रहेगा।
ii.
जीͪवका Ǔनͬध ɮवारा संͪवǑदत ऋणɉ के संबंध मɅ ͩकसी पूव[ सदèय का दाǓय×व उसकȧ सदèयता
के समाÜत होने कȧ तारȣख से दो वषɟ तक रहेगा।
16. जीिवका िनिध ᳇ारा जुटाई जानेवाली िनिधयᲂ के ᮰ोत एवं ᮧकार: अपने कायᲃ के िलए जीिवका िनिध िन᳜
ᮧकार से िनिध एकᮢ कर सकेगा: -
(क)
Ĥवेश शुãक/सदèयता शुãक से,
(ख)
सदèयɉ/सरकार से Ǒहèसा पूंजी के Ǿप मɅ,
(ग)
सदèयɉ ɮवारा जमा कȧ गई रकम èवीकार कर,
(घ)
ǒबहार सरकार, केÛġ सरकार या अÛय ͪवƣीय एजɅसी से ऋण अथवा अनुदान लेकर,
(ङ)
बɇक, नाबाड[, जीवन बीमा कंपनी, राçĚȣय सहकारȣ ͪवकास Ǔनगम, भारतीय लघु उɮयोग
ͪवकास बɇक, राçĚȣय मǑहला कोष अथवा ͩकसी अÛय ͪवƣीय संèथान से ऋण लेकर।
(च)
अनुदान, अथ[सहाय तथा दान से।
(छ)
अÛय Įोत, जो ͪवͬध सàमत हो।
परंतु यह ᳰक जीिवका िनिध के िवघटन के समय अ᭠य को देय रािशयᲂ का िनबटारा करने के बाद ही सद᭭यᲂ को देय
रािशयᲂ का िनबटारा ᳰकया जायेगा।
17. ᳰकन-ᳰकन ᮧयोजनᲂ से िनिधयᲂ का उपयोग ᳰकया जा सकेगा: एकᮢ कᳱ गई िनिधयᲂ का उपयोग िन᳜ांᳰकत
ᮧकार से ᳰकया जायेगा:
i.
सद᭭यता शुãक कȧ राͧश, िजसमɅ से जीͪवका Ǔनͬध गǑठत करने मɅ हुए Ĥारंͧभक खच[ काट ͧलये
जायɅगे, सांͪवͬधक आरͯ¢त Ǔनͬध मɅ हèतांतǐरत कर दȣ जायेगी।
ii.
सभी शेयरɉ का मूãय, िजसका दावेदार कोई न हो और िजसे जीͪवका Ǔनͬध ने जÞत कर ͧलया हो,
तथा नवीकरण शुãक अथवा ͩकसी अÛय के Ǿप मɅ वसूलȣ गयी कोई दूसरȣ राͧश सांͪवͬधक
आरͯ¢त Ǔनͬध मɅ ले जायी जायेगी।
iii.
अÛय Ǔनͬधयाँ जीͪवका Ǔनͬध के उɮदेæय कȧ पूǓत[ हेतु एवं सदèयɉ को सेवायɅ देने के Ĥयोजनाथ[
रखी जायेगी।
18. ᳰकस सीमा तक और ᳰकन शतᲃ के अधीन जमा रािशयाँ ऋण तथा अ᭠य िनिधयᲂ कᳱ उगाही कᳱ जा सकेगी:
जीिवका िनिध वा᳭ ᮰ोतᲂ से अनुदानᲂ कᳱ ᮧाि᳙ तथा उधार लेना उस सीमा तक तथा ऐसी शतᲄ के अधीन कर सकेगा, जैसा
ᳰक िवᱫ ᮧदायी सं᭭था या सरकार या ᳞िᲦ से करार पाया जाय। बा᳭ ᮰ोतᲂ से जुटायी गई जमा रािश एवं उधार, कभी भी
सद᭭यᲂ ᳇ारा ᮧदत शेयर पूँजी और संगठना᭜मक आरिᭃत रािश घटाव संिचत हािन, यᳰद कोई हो, के दस गुणा से अिधक नहᱭ
होगा।
19. ᳰकन शतᲃ पर और ᳰकन ᮧयोजनᲂ के िलए राजकᳱय सहायता तथा अ᭠य िवᱫीय सं᭭थाᲐ से सहायता मांगी
और ᮧा᳙ कᳱ जा सकेगी: -
(i)
जीͪवका Ǔनͬध अपने उɮदेæयɉ कȧ पूǓत[ के Ĥयोजनाथ[ सरकार अथवा अÛय ͪवƣीय संèथाओं से
ऐसे Ǔनबɍधन एवं शतɟ पर Ǔनͬधयाँ /सहायता /गारंटȣ èवीकार करेगा, जैसा ͩक आपस मɅ करार
पाया जाय। ऐसी शतɟ मɅ सरकार अथवा अÛय ͪवƣ पोषकɉ के Ĥबंध सͧमǓत मɅ एक ͪवशेष£ को
नाम ǓनǑद[çट करने का अͬधकार Ǒदया जाना सिàमͧलत हो सकेगा।
(ii)
जीͪवका Ǔनͬध ɮवारा ͩकसी ͪवƣीय संèथाओं (बɇक, नाबाड[, जीवन बीमा कंपनी, राçĚȣय सहकारȣ
ͪवकास Ǔनगम, भारतीय लघु उɮयोग ͪवकास बɇक, राçĚȣय मǑहला कोष अथवा ͩकसी अÛय
ͪवƣीय संèथान) से ͧलए गए ऋण के संबंध मɅ राÏय सरकार कȧ गारंटȣ (èटेट गारंटȣ) कȧ जा
सकेगी।
10
ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
20. जमा:
i.
जीिवका Ǔनͬध सदèयɉ से ऐसे Ǔनयमɉ एवं शतɟ पर जमा èवीकार करेगा, जो समय पर Ĥबंध
सͧमǓत ɮवारा तय ͩकया जायेगा।
ii.
जमा राͧशयाँ सहकारȣ सͧमǓत के अͬधǓनयमɉ और Ǔनयमɉ के तहत èवीकृत सीमा के अÛदर
ͩकसी भी समय Þयाज कȧ ऐसी दरɉ पर और ऐसे Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ के अधीन ĤाÜत कȧ जा
सकती है, जो Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ गयी है।
21. ऋण:
I.
ऋण िवतरण के संबंध मᱶ अिधिनयम के ᮧावधानᲂ के अ᭟यधीन एक ऋण िनयमावली ᮧबंध सिमित
᳇ारा बनायी जायेगी।
II.
᭭वयं सहायता समूह या उनके सदè यɉ से ᮧा᳙ ᮧ᭜येक ऋण ᮧ᭭ताव को ᮧाथिमक सहकारी सिमित
᳇ारा ऋण नीित मᱶ उि᭨लिखत मानदंडᲂ के आधार पर यथोिचत जाँच ᳰकया जायेगा एवं जीिवका
िनिध के पोटᭅफोिलयो को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए ᭭वयं सहायता समूहᲂ ᳇ारा िलये जाने वाले ऋण से
संबंिधत द᭭तावेजᲂ को िन᭬पाᳰदत ᳰकया जायेगा।
III.
सद᭭यᲂ ᳇ारा ऋण हेतु आवेदन जीिवका िनिध के िनधाᭅᳯरत ᮧाᱨप पर जमा ᳰकया जायेगा, िजसपर
िनणᭅय ᮧबंध सिमित अथवा ᮧबंध सिमित ᳇ारा अिधकृत पदािधकारी अथवा इस हेतु गᳯठत सिमित
᳇ारा िलया जायेगा।
IV.
सद᭭यᲂ को ऋण हेतु आवेदन मᱶ ऋण के उे᭫य का ᭭प᳥ उ᭨लेख करना होगा एवं उसका उपयोग उसी
उे᭫य कᳱ पूᳶत के िलये ᳰकया जायेगा। ऋण का भुगतान ᮧबंध सिमित ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᳰक᭫त के
अनुसार करना होगा।
V.
ᮧबंध सिमित समय-समय पर सद᭭यᲂ के िलये लागू ऋण नीित, ऋण उ᭜पाद, ऋण सीमा, ऋण
᭭वीकृित और पुनभुᭅगतान ᮧᳰᮓया कᳱ समीᭃा करेगी। समय-समय पर ᳯरजवᭅ बᱹक ऑफ िडया ᳇ारा
आव᭫यक अ᭠य शतᲃ का पालन करने के िलये ᮧबंध सिमित अिधकृत होगा।
VI.
जीिवका िनिध केवल सद᭭यᲂ एवं सहयोगी सद᭭यᲂ को ही ᳰकसी आव᭫यक कायᭅ के िलये ऋण ᭭वीकृत
कर सकेगा। ऋण कᳱ सीमा ᮧबंध सिमित ᳇ारा िनधाᭅᳯरत अिधकतम ऋण सीमा होगी।
VII.
ऋण कᳱ चुकौती जीिवका िनिध ᳇ारा िनधाᭅᳯरत पुनभुᭅगतान अनुसूची के अनुसार कᳱ जायेगी। ᮧाथिमक
सहकारी सिमितयाँ सीधे जीिवका िनिध के खाते मᱶ रकम जमा करᱶगे, िजसके साथ लेखा-बही का
संधारण होगा।
VIII.
ᮧाथिमक सहकारी सिमितयाँ यह िनगरानी करᱶगी ᳰक ऋण देय ितिथ पर चुकाया जा रहा है या नहᱭ।
वे जीिवका िनिध को शीᮖ भुगतान के िलये िज᭥मेवार हᲂगे।
IX.
ऋण लेन-देन कायᭅᮓम को कारगर बनाने हेतु ई-बᱹ᳴कग िस᭭टम का उपयोग ᳰकया जायेगा, ताᳰक ऋण
अनुरोध भेजे जाने के एक स᳙ाह के अ᭠दर ऋण का िवतरण ᳰकया जा सके।
X.
जब कोई सद᭭य िजसे ऋण देय है, ऋण रािश का भुगतान करता है, तो ᮧ᭜येक ऋण के िलये
िन᳜िलिखत ᮓम मᱶ िविनयोिजत ᳰकया जायेगा:
(क) ᮧथमतः शु᭨क, जुमाᭅना, डाक शु᭨क, अदालती शु᭨क और सद᭭य ᳇ारा ᳰदया गया अ᭠य
िविवध शु᭨क।
(ख) दूसरा ᭣याज।
(ग) तीसरा मूलधन।
XI.
अिधिनयम एवं उपिविध के ᮧावधानᲂ के अनुसार संघ ɮवारा जारȣ ऋणᲂ के पुनभु[गतान मᱶ चूक कᳱ
ि᭭थित मᱶ ऋिणयᲂ के िखलाफ “िबहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अिधिनयम, 1914” के अधीन
िविधस᭥मत कारᭅवाई कȧ जा सकेगी।
22. िविभ᳖ िनिधयᲂ, आरिᭃत िनिधयᲂ का गठन और उनके ᮧयोजन: -
I.
सांिविधक आरिᭃत िनिध िन᳜ांᳰकत से बनेगी: -
(क) शु लाभ का ᭠यूनतम पैतीस ᮧितशत रािश ᮧित वषᭅ आरिᭃत िनिध मᱶ जमा ᳰकया जायेगा,
परंतु सामा᭠य िनकाय इस अनुपात मᱶ कमी या वृि कर सकती है।
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(ख) शु लाभ का ᭠यूनतम 10 ᮧितशत रािश सहकारी िशᭃा एवं िवकास िनिध मᱶ ह᭭तांतᳯरत
ᳰकया जा सकेगा।
II.
साविधक आरिᭃत िनिध िन᳜ ᮧयोजनᲂ मᱶ से ᳰकसी के िलए उपयोग मᱶ लायी जा सकेगी: -
(क) ᳰकसी अनअपेिᭃत पᳯरि᭭थित से उ᭜प᳖ हािन कᳱ पूᳶत के िलए जो रकम िनकाली जायेगी,
उसकᳱ ᮧितपूᳶत आगे होने वाले लाभ से कर दी जायेगी।
(ख) जीिवका िनिध से कᳱ जानेवाली ऐसी माँग पूरी करने के िलए जो अ᭠यथा पूरी नहᱭ कᳱ जा
सकती हो। जब ᳰफर तहशील होगी तो इस मद से ली गयी रकम कᳱ ᮧितपूᳶत कर दी जायेगी।
(ग) ऐसे ᳰकसी ऋण कᳱ ᮧितभूित के िलए जो जीिवका िनिध को लेना पड़े।
III. सामा᭠य िहत िनिध: -
(क) इसमɅ सदèयɉ के लेन-देन और अÛय पǐरचालन अͬधशेषɉ से ĤाÜत अͬधशेष का कम से
कम 5% (पाँच ĤǓतशत) शाͧमल होगा।
(ख) इस िनिध का उपयोग सद᭭यᲂ के समा᭠य क᭨याणाथᭅ सामा᭠य िनकाय ᳇ारा िविनि᳟त तरीके
से ᳰकया जाएगा।
23. सामा᭠य िनकाय का गठन: अिधिनयम तथा इन उपिविधयᲂ के उपबंधो के अ᭟यधीन जीिवका िनिध का अंितम
ᮧािधकार इसकᳱ सामा᭠य िनकाय मᱶ िनिहत होगा। सामा᭠य िनकाय का गठन ᮧ᭜येक ᮧाथिमक सहकारी सिमितयᲂ के अ᭟यᭃ
᳇ारा होगा, जो सामा᭠य िनकाय के पदेन सद᭭य हᲂगे।
24. आम सभा: सामा᭠य िनकाय कᳱ आम सभा दो ᮧकार कᳱ होगी:
(क) वाᳶषक आम सभा:-
1. िबहार रा᭔य जीिवका िनिध साख सहकारी संघ िलिमटेड का ᮧबंध सिमित िवᱫीय वषᭅ कᳱ समाि᳙ के बाद छह
माह के भीतर वाᳶषक आम सभा बुलायेगा, िजसमᱶ ᮧबंध सिमित के सद᭭यᲂ एवं उसके पदािधकाᳯरयᲂ के िनवाचᭅन छोङकर,
िन᳜िलिखत सूचीब िवषयᲂ मᱶ से सभी या ᳰकसी पर चचाᭅ कᳱ जायेगी:
I.
िनबंधक के समᭃ ᮧ᭭तुत करने के िलये ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᮧ᭭तुत कᳱ गयी वाᳶषक लेखा िववरणी पर
िवचार।
II.
ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᮧ᭭तुत वाᳶषक ᮧितवेदन पर िवचार।
III.
सांिविधक अंकेᭃकᲂ कᳱ िनयुिᲦ करना एवं हटाना।
IV.
अंकेᭃण के ᳯरपोटᭅ और िनबंधक को दािखल कᳱ जानेवाली अंकेिᭃत लेखा िववरणी पर िवचार।
V.
अंकेᭃण/िवशेष अंकेᭃण अनुपालन ᮧितवेदन पर िवचार।
VI.
जाँच ᮧितवेदन, यᳰद कोई हो, पर कᳱ गयी कारᭅवाई पर िवचार।
VII.
शु अिधशेष का िनबटान।
VIII.
संचालन घाटा, यᳰद कोई हो, का पुनᳶवलोकन।
IX.
दीघᭅकालीन भावी योजना और वाᳶषक पᳯरचालन योजना का अनुमोदन।
X.
वाᳶषक बजट का अनुमोदन।
XI.
िविन᳸द᳥ आरिᭃत एवं अ᭠य िनिधयᲂ का सृजन।
XII.
आरिᭃत एवं अ᭠य िनिधयᲂ कᳱ वा᭭तिवक उपयोिगता का पुनᳶवलाकन।
XIII.
अ᭠य सहकारी सिमितयᲂ मᱶ सहकारी संघ कᳱ सद᭭यता पर ᮧितवेदन।
XIV.
िजस सिमित कᳱ सद᭭यता के िलये आवेदन अ᭭वीकृत कर ᳰदया गया हो अथवा िजसकᳱ सद᭭यता ᮧबंध
सिमित ᳇ारा समा᳙ कर दी गयी हो, कᳱ अपील।
XV.
ᳰकसी ᮧबंध सिमित के सद᭭य, अंकेᭃक या आंतᳯरक अंकेᭃक को उस हैिसयत से उसके कतᭅ᳞ अथवा
संबंिधत बैठकᲂ मᱶ उसकᳱ उपि᭭थित के संबंध मᱶ भुगतेय पाᳯर᮰िमक पर िवचार।
XVI.
अ᭠य संगठनᲂ के साथ सहयोग।
XVII.
उपिविधयाँ का संशोधन।
XVIII.
ᮧबंध सिमित के सद᭭यᲂ एवं पदधाᳯरयᲂ के िलये आचार संिहता बनाना।
XIX.
सद᭭यᲂ के नामांकन एवं सद᭭यता समाि᳙ पर ᳯट᭡पणी।
XX.
सहकारी सिमित का िवघटन।
XXI.
सामा᭠य िनकाय अपने शिᲦयᲂ एवं दािय᭜वᲂ का ᮧ᭜यायोजन ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय को कर सकेगी।
XXII.
ऐसे अ᭠य कृ᭜य, जो उपिविधयᲂ मᱶ िविन᳸द᳥ हो।
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2. ᮧबंध सिमित के अनुमोदन से अ᭟यᭃ अथवा ᮧबंध िनदेशक ᳇ारा आम सभा कᳱ सूचना िनयत कᳱ गई तारीख,
समय और ᭭थान तथा उसमᱶ संपाᳰदत होनेवाले कायᲃ के उ᭨लेख सिहत िलिखत ᱨप मᱶ डाक ᮧमाण-पᮢ /कूᳯरयर /᭭थानीय
सुपुद[गी/ईलेᮝोिनक मा᭟यम से, सभी शेयरधाᳯरयᲂ को सभा कᳱ तारीख से कम से कम 15 ᳰदन पूवᭅ भेज दी जायेगी। डाक
ᮧमाण-पᮢ /कूᳯरयर /᭭थानीय सुपुद[गी/ईलेᮝोिनक मा᭟यम से सूचना देने का िनणᭅय सा᭯य होगा।
3. जीिवका िनिध ऐसा वृतपु᭭तक रखेगा, िजसमᱶ सभी आम सभाᲐ कᳱ कायᭅवािहयᲂ अिभिलिखत कᳱ जायेगी। इस
पु᭭तक मᱶ उस सभा मᱶ उपि᭭थत सभी सद᭭यᲂ का नाम तथा ह᭭ताᭃर रहᱶगे और उस पर सभा के अ᭟यᭃ तथा ᮧबंध िनदेशक का
ह᭭ताᭃर रहेगा। कायᭅवाही कᳱ ᮧितयाँ सभी सद᭭यᲂ को भेजी जायेगी।
4. आम सभा मᱶ कुल सद᭭यᲂ के 1/5 कᳱ गणपूᳶत होगी। गणपूᳶत पूरा नहᱭ होने कᳱ दशा मᱶ कम से कम एक स᳙ाह के
िलए सभा ᭭थिगत कर दी जायेगी। यᳰद ᭭थिगत दूसरी सभा मᱶ गणपूǓत[ पूरा नहᱭ हो, तो ᮧथम सभा कᳱ ᮧ᭭तािवत कायᭅवाही
का िनपटारा उपि᭭थत सद᭭यᲂ के तीन-चौथाई बᱟमत से ᳰकया जा सकेगा ।
5. ᮧ᭜येक शेयरधारी को एक वोट देने का अिधकार होगा। ᮧॉ सी ᳇ारा मतदान कᳱ अनुमित नहᱭ दी जायेगी। सभी
ᮧ᳤ᲂ पर बᱟमत कᳱ ही राय मानी जायेगी और पᭃᲂ के बराबर-बराबर वोट देने कᳱ दशा मᱶ अ᭟यᭃ को सद᭭य के ᱨप मᱶ मत के
अितᳯरᲦ एक अितᳯरᲦ िनणाᭅयक वोट देने का भी अिधकार होगा।
(ख) असाधारण आम सभा: - असाधारण आम सभा ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᳰकसी भी समय अथवा जीिवका
िनिध के एक ितहाई सद᭭यᲂ ᳇ारा अिधयािचत ᳰकये जाने पर बुलायी जा सकेगी और इसके बाद वाले
मामले मᱶ अ᭟यᭃ अिधयाचना कᳱ ितिथ से एक महीने के अ᭠दर असाधारण आम सभा बुलायेगा। परंतु
यह ᳰक सभा के काम-काजᲂ मᱶ ᮧबंध सिमित के सद᭭य, उसके पदधाᳯरयᲂ और सोसाइटी के ᮧितिनिधयᲂ
का िनवाᭅचन सि᭥मिलत नहᱭ होगा।
(ग) आम सभा या असाधारण आम सभा के बैठक कᳱ अ᭟यᭃता जीिवका िनिध के अ᭟यᭃ ᳇ारा कᳱ जाएगी।
25. ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय का गठन, कायᭅ एवं बैठक :
I.
ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय के गठन कᳱ ᮧᳰᮓया सुिनि᳟त कᳱ जायेगी एवं गठन
हेतु चुनाव के तौर-तरीके, ᮧᳰᮓया एवं अ᭠य संबंिधत मामलᲂ मᱶ िबहार सहकारी सिमित
अिधिनयम,1935 के तहत िनणᭅय िलये जायᱶगे।
II.
ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय िनवाᭅचन के संदभᭅ मɅ पूरे रा᭔य का समानुपाितक ᮧितिनिध᭜व सुिनि᳟त
करने के उे᭫य से उपिविध-36 के अनुसार 38 िजलᲂ को 12 ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ मɅ बांटा
जाएगा । जीिवका िनिध कᳱ ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय के गठन के िलए ᮧ᭜येक ᮧादेिशक िनवाᭅचन
ᭃेᮢ से 12 सद᭭य िनवाᭅिचत ᳰकए जाएंगे। इस ᮧकार ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय के कुल िनवाᭅिचत
सद᭭यᲂ कᳱ संया 144 होगी। इसके अितᳯरᲦ ᮧबंध सिमित मᱶ िबहार सरकार ᳇ारा नािमत सभी
᳞िᲦ ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय के सद᭭य हᲂगे।
III.
ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय का कायᭅकाल ᮧबंध सिमित के िनवाᭅिचत सद᭭यᲂ के कायᭅकाल के सहअंतक
होगा।
IV.
ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय ᳇ारा उ᭠ही शिᲦयाँ एवं कायᲄ का िन᭬पादन ᳰकया जाएगा जो सामा᭠य
िनकाय ᳇ारा ᮧ᭜यायोिजत है।
V.
ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय कᳱ आम सभा दो ᮧकार कᳱ होगी:
(क) आम सभा : ᮧबंध सिमित ᳇ारा िवᱫीय वषᭅ कᳱ समािÜत के बाद छः माह के अंदर ᮧितिनिध
सामा᭠य िनकाय कᳱ आम सभा सुिनि᳟त कᳱ जाएगी। एक िवᱫीय वषᭅ मɅ ᮧितिनिध सामा᭠य
िनकाय कᳱ आम सभा कम से कम दो बार कᳱ जाएगी, िजसमɅ एक वाͪष[क आम सभा होगी।
ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय कᳱ आम सभा मᱶ ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय के कुल
सद᭭यᲂ का 1/3 कᳱ गणपूᳶत होगी, िजसमɅ िनणᭅय बᱟमत से िलए जाएंगे। गणपूᳶत पूरा नहᱭ
होने कᳱ दशा मᱶ कम से कम एक स᳙ाह के िलए सभा ᭭थिगत कर दी जायेगी। यᳰद ᭭थिगत
दूसरी सभा मᱶ गणपूǓत[ पूरा नहᱭ हो, तो ᮧथम सभा कᳱ ᮧ᭭तािवत कायᭅवाही का िनपटारा
उपि᭭थत सद᭭यᲂ के तीन-चैथाई बᱟमत से ᳰकया जा सकेगा ।
(ख) असाधारण आम सभा: - असाधारण आम सभा ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᳰकसी भी समय अथवा
जीिवका िनिध के ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय के एक ितहाई सद᭭यᲂ ᳇ारा अिधयािचत ᳰकये
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जाने पर बुलायी जा सकेगी और ऐसे मामले मᱶ अ᭟यᭃ अिधयाचना कᳱ ितिथ से एक महीने
के अ᭠दर असाधारण आम सभा बुलायेगा। परंतु यह ᳰक सभा के काम-काजᲂ मᱶ ᮧबंध सिमित
के सद᭭य, उसके पदधाᳯरयᲂ और सोसाईटी के ᮧितिनिधयᲂ का िनवाᭅचन सि᭥मिलत नहᱭ
होगा।
(ग) आम सभा या असाधारण आम सभा के बैठक कᳱ अ᭟यᭃता जीिवका िनिध के अ᭟यᭃ ᳇ारा कᳱ
जाएगी।
26. ᮧबंध सिमित का आकार और गठन : जीिवका िनिध के ᮧबंध सिमित मɅ सद᭭यᲂ कᳱ कुल संया 15 होगी।
ᮕामीण िवकास िवभाग, िबहार सरकार, के सिचव/ᮧधान सिचव/अपर मुय सिचव पदेन अ᭟यᭃ हᲂगे। िबहार ᮕामीण
जीिवकोपाजᭅन ᮧो᭜साहन सिमित (जीिवका) के मुय कायᭅपालक पदािधकारी, जीिवका िनिध के पदेन ᮧबंध िनदेशक हᲂगे।
इसके अितᳯरᲦ िवᱫ िवभाग, िबहार सरकार के नािमत ᮧितिनिध के ᱨप मɅ संयुᲦ सिचव के अ᭠यून ᭭तर के पदािधकारी पदेन
सद᭭य हᲂगे। 12 िनवाᭅिचत सद᭭यᲂ का िनवाᭅचन ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय के सद᭭यᲂ ᳇ारा िनवाᭅचन के मा᭟यम से ᳰकया
जाएगा। इसमɅ आरᭃण, िबहार सहकारी सिमित अिधिनयम, 1935 (यथासंशोिधत) मᱶ यथािविहत ᮧावधानᲂ के अनुकूल
हᲂगे। ᮧबंध सिमित मɅ शािमल पदेन एवं िनवाᭅिचत, कुल 15 सद᭭यᲂ के अितᳯरᲦ मुय महाᮧबंधक नाबाडᭅ एवं रा᭔य ᭭तरीय
बᱹकसᭅ सिमित के संयोजक िवशेष आमंिᮢत सद᭭य हᲂगे ।
27. ᮧबंध सिमित के सद᭭य बनने कᳱ पाᮢता: -
I.
कोई ᮧबंध सिमित के सद᭭य के ᱨप मᱶ चुने जाने के अपाᮢ होगा, यᳰद:
(क) उसने सद᭭य के ᱨप मᱶ ᳰकसी समय मतािधकार खो ᳰदया हो, या
(ख) उपिविधयᲂ के ᮧावधानुसार सद᭭य नहᱭ रह जाय अथवा सद᭭य बने रहने का अिधकार खो
ᳰदया है।
(ग) जीिवका िनिध से िलए गए ᳰकसी ऋण के ᳰक᭫तᲂ का ᳰकसी समय िनयिमत भुगतान नहᱭ ᳰकया
हो अथवा लगातार तीन माह तक ऋण का ᳰक᭫त जमा नहीa ᳰकया हो अथवा बकायेदार हो।
II.
ᮧबंध सिमित के सद᭭य के ᱨप मᱶ चुने जाने के िलए ᳰकसी सद᭭य के िलए यह आव᭫यक होगा ᳰक वह:-
(क) िनवाᭅचन वषᭅ के ठीक पूवᭅवतᱮ मᱶ तीन वषᲃ तक मतदाता सद᭭य बना रहा हो,
(ख) सामा᭠य िनकाय कᳱ िनवाᭅचन के ठीक पूवᭅवतᱮ तीन सभाᲐ मᱶ भाग िलया हो।
III. ᮧबंध सिमित का कोई सद᭭य उस समय पाँच वषᲃ कᳱ कालाविध के िलए िनरहताᭅᮕ᭭त हो जायᱶगे, जब
कायᭅरत अविध के दौरान, यᳰद उनके ᳇ारा िजस ᮧाथिमक सहकारी सिमित के वᱶ ᮧितिनिध हᱹ, उस
सिमित के संबंध मे:-
(क) उपिविधयाँ मᱶ यथािविन᳸द᳥ समय के भीतर और अपनी पदाविध कᳱ समाि᳙ से पहले
िनवाᭅचन नही कराये, या
(ख) लेखावषᭅ कᳱ समाि᳙ के छः माह के भीतर वाᳶषक आम सभा, कोई अिधयािचत आम सभा
नहᱭ कराये, या
(ग) वाᳶषक आम -सभा के समᭃ लेखा-परीᭃकᲂ कᳱ ᳯरपᲃट के साथ िवगत वषᭅ कᳱ संपरीिᭃत
लेखा नहᱭ रखे।
28. ᮧबंध सिमित कᳱ कायाᭅविध: - ᮧबंध सिमित कᳱ कायाᭅविध िनवाᭅचन कᳱ ितिथ से पाँच वषᲃ कᳱ होगी, परंतु
ᮧबंध सिमित मᱶ िनवाᭅिचत सद᭭य के संबंध मᱶ ᳰकसी आकि᭭मक ᳯरिᲦ को ᮧबंध सिमित ᳇ारा उस वगᭅ के सद᭭यᲂ से मनोनयन
᳇ारा भरा जा सकेगा िजसके संबंध मᱶ आकि᭭मक ᳯरिᲦ उ᭜प᳖ ᱟई हो, यᳰद ᮧबंध सिमित कᳱ अविध इसकᳱ मूल अविध से
आधी से कम बाकᳱ हो।
परंतु यह और ᳰक जीिवका िनिध के िनवाᭅिचत ᮧबंध सिमित मᱶ यᳰद मूल पदाविध से आधे से अिधक कᳱ पदाविध
बाकᳱ हो और ᮧबंध सिमित मᱶ ᳰकसी कारणवश िनवाᭅिचत सद᭭यो का पद ᳯरᲦ हो जाए तो शेष अविध के िलए िबहार रा᭔य
िनवाᭅचन ᮧािधकार ᳇ारा उपिनवाᭅचन से ᳯरिᲦ को भरा जायेगा।
ᮧथम ᮧबंध सिमित का कायᭅकाल अͬधकतम 2 वषᭅ का होगा एवं उनका चयन अिधिनयम के ᮧावधान के अंतगᭅत
ᳰकया जाएगा । पर᭠तु यथाशीᮖ या अिधकतम दो वषᭅ के अ᭠तगᭅत सभी 12 ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢᲂ से ᮧबंध सिमित के 12
िनवाᭅिचत सद᭭यᲂ का चयन कर ᮧबंध सिमित को पुनः गᳯठत ᳰकया जाएगा।
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29. ᮧबंध सिमित के सद᭭य को हटाने तथा ᳯरिᲦ को भरने कᳱ ᮧᳰᮓया: उपिविध-27 के ᮧावधानᲂ के आलोक मᱶ
ᳰकसी सद᭭य के अपने पद पर बने रहने के अयोय हो जाने कᳱ ि᭭थित मɅ उसे एक कारण बताᲐ नोᳯटस दी जायेगी। कारण
बताᲐ नोᳯटस ᮧबंध िनदेशक ᳇ारा िनगᭅत कᳱ जाएगी तथा ᮧा᳙ उᱫर पर ᮧबंध सिमित मᱶ िवचार कर िनणᭅय िलया जाएगा।
िनणᭅय के िवᱧ अपील िनबंधक, सहयोग सिमितयां के समᭃ 30 ᳰदनᲂ के अंदर कᳱ जा सकेगी। इस ᮧकार उᱬप᳖ ᳯरिᲦयᲂ को
भरने कᳱ ᮧᳰᮓया उपिविध-28 के अनुसार होगी।
30. ᮧबंध सिमित कᳱ बैठक बुलाने कᳱ रीित और गणपूᳶत (कोरम):
I.
ᮧबंध सͧमǓत कȧ बैठकɉ कȧ सूचना Ǔनयत कȧ गई तारȣख, समय और èथान तथा उसमɅ
सàपाǑदत होने वाले कायɟ के उãलेख सǑहत ͧलͨखत ǽप मɅ डाक/कूǐरयर/ͪवशेष दूत/ईलेÈĚोǓनक
माÚयम ɮवारा सभी सदèयɉ के पास बैठक कȧ तारȣख से कम से कम सात Ǒदन पूव[ दȣ जायेगी।
ऐसी सूचना अÚय¢ के अनुमोदन से एवं Ĥबंध Ǔनदेशक के हèता¢र से भेजी जायेगी। ͪवशेष
पǐरिèथǓत मɅ आवæयकतानुसार अãपावͬध मɅ भी बैठक आहूत कȧ जा सकेगी। एतदथ[ बैठक कȧ
सूचना पǐरचालन ɮवारा ĤािÜत रसीद लेकर ताͧमल कȧ जायेगी ।
II.
Ĥबंध सͧमǓत कȧ बैठक मɅ 08 सदèयɉ कȧ, िजसमɅ अÚय¢ एवं Ĥबंध Ǔनदेशक भी हɉगे, गणपूǓत[
(कोरम) होगी।
31. ᮧबंध सिमित कᳱ बैठकᲂ कᳱ आवृित: - ᮧबंध सिमित कᳱ बैठक तीन माह पर कम से कम एक बार अव᭫य
होगी, और बैठक कᳱ कायᭅवाही ᮧबंध िनदेशक तथा अ᭟यᭃ ᳇ारा ह᭭ताᭃᳯरत कᳱ जाएगी। ऐसी कायᭅवाही कᳱ ᮧितयाँ सभी
सद᭭यᲂ को भेजी जायेगी।
32. ᮧबंध सिमित कᳱ शिᲦयाँ और कृ᭜य: - सामा᭠य िनकाय के पयᭅवेᭃण एवं िनयंᮢण के अधीन ᮧबंध सिमित कᳱ
िन᳜िलिखत शिᲦयाँ और कृ᭜य हᲂगᱶ: -
I.
सद᭭यता, शेयरᲂ का आवंटन या अ᭠तरण के आवेदनᲂ का िनवटारा करना।
II.
उपसिमितयᲂ का गठन करना एवं उसका कायᭅ एवं उᱫरदािय᭜व िनधाᭅरण करना।
III.
कमᭅचाǐरयɉ कᳱ संया िनधाᭅᳯरत करना एवं उनकᳱ िनयुिᲦ कᳱ ᮧᳰᮓया का िनधाᭅरण और िनयुᲦ करना।
IV.
कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवा िनयमावली अहᭅता भतᱮ, सेवाशतᭅ, दंड, आᳰद तैयार करना एवं लागू करना।
V.
आव᭫यकतानुसार संिवदा पर पदािधकाᳯरयᲂ एवं कᳶमयᲂ कᳱ भतᱮ, सरकारी कᳶमयᲂ, बोडᭅ, िनगम,
जीिवका मɅकायᭅरत कमᱮ एवं पदािधकाᳯरयᲂ कᳱ आव᭫यकतानुसार ᮧितिनयुिᲦ करना तथा उ᭠हे ᳰदये
जाने वाले मानदेय एवं सेवा शतᲄ का िनधाᭅरण करना।
VI.
सद᭭यᲂ को दी जाने वाली सेवा का िनधाᭅरण एवं ᮧबंध करने संबंधी नीित िनधाᭅरण करना।
VII.
िनिधयᲂ कᳱ अिभरᭃा एवं िनवेश हेतु नीित का िनधाᭅरण करना।
VIII.
लेखा संधारण कᳱ रीित संबंधी नीित का िनधाᭅरण करना।
IX.
िविभ᳖ िनिधयᲂ के संᮕहण, उपयोग एवं िनवेश के संबंध मɅ नीित का िनधाᭅरण करना।
X.
सूचना ᮧबंधन पित कᳱ मूã यांकन एवं ᮧबंधन तथा दािखल कᳱ जाने वाली सांिविधक िववरणी के
संबंध मᱶ नीित का िनधाᭅरण करना।
XI.
जीिवका िनिध के ᮧभावी कायᭅ स᭥पादन के िलए आव᭫यक अ᭠य िवषय और मामले के संबंध मᱶ नीित का
िनधाᭅरण करना।
XII.
सामा᭠य िनकाय के अनुमोदनाथᭅ वाᳶषक ᳯरपोटᭅ, वाᳶषक िवᱫीय िववरण, वाᳶषक योजना और बजट
को ᮧ᭭तुत करना।
XIII.
लेखा-परीᭃा एवं अनुपालन ᳯरपोटᭅ पर िवचार करना और उ᭠हᱶ सामा᭠य िनकाय के समᭃ ᮧ᭭तुत करना।
लेखा परीᭃक कᳱ पाᳯर᮰िमक का िनधाᭅरण कर सामा᭠य िनकाय के समᭃ रखना।
XIV.
जीिवका िनिध कायाᭅलय भवन के िनमाᭅणाथᭅ आव᭫यक भूिम कᳱ खरीद या पᲵा पर िलये जाने का
अनुमोदन करना और शतᱷ िनधाᭅᳯरत करना।
XV.
जीिवका िनिध कᳱ अनाव᭫यक भूिमयᲂ और अ᭠य चल एवं अचल स᭥पितयᲂ कᳱ िबᮓᳱ अनुमोᳰदत करना।
XVI.
जीिवका िनिध के कायᭅकलापᲂ के समुिचत संचालनाथᭅ िनयम और िविनयम बनाना, जो वृतपु᭭तक मᱶ
अिभिलिखत ᳰकये जायᱶगे।
XVII.
सामा᭠य िनकाय ᳇ारा ᮧ᭜यायोिजत अ᭠य कायᲃ का संपाᳰदत करना।
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ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
XVIII.
ᮧबंध सिमित ᳇ारा उपिविध-44 के अनुसार म᭟य᭭थ कᳱ िनयुिᲦ कᳱ जाएगी।
XIX.
ᮧबंध िनदेशक कᳱ सहायता के िलए ᮧितिनयुिᲦ अथवा संिवदा के आधार पर दो महाᮧबंधक िनयुᲦ
ᳰकए जाएंगे िजनमɅ से एक संगठन, अनुपालन, िविध संबंधी कायᭅ तथा दूसरे महाᮧबंधक िवᱫ संबंिधत
कायᭅ देखᱶगे। इनके िलए अह[ता एवं मानदेय का िनधाᭅरण ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᳰकया जाएगा।
33. अ᭟यᭃ कᳱ शिᲦयाँ एवं कृ᭜य:-
I.
ᮧबंध सिमित कᳱ बैठकᲂ और सामा᭠य िनकाय कᳱ सभाᲐ कᳱ अ᭟यᭃता करना।
II.
चुनाव के मामले को छोङकर, ᮧबंध सिमित या सामा᭠य िनकाय ᳇ारा िलये जानेवाले िनणᭅय मᱶ यᳰद
बराबर-बराबर मत होता हो, तो वैसी पᳯरि᭭थित मᱶ सद᭭य के ᱨप मᱶ मत के अितᳯरᲦ अपना िनणाᭅयक
मत देना।
III.
िनधाᭅᳯरत नीितयᲂ मɅ या अंगीभूत संक᭨पᲂ esa उि᭨लिखत ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᮧ᭜यायोिजत अ᭠य शिᲦयᲂ
का ᮧयोग करना।
IV.
ऐसे नीितगत िनणᭅय िजसमᱶ ᮧबंध सिमित ᳇ारा िनणᭅय िलया जाना आव᭫यक हो परंतु ᮧबंध सिमित कᳱ
बैठक त᭜काल आयोिजत करना संभव नहᱭ हो, ऐसी पᳯरि᭭थित मɅ आव᭫यक िनणᭅय ले सकेगा, िजसका
अनुमोदन बाद मᱶ ᮧबंध सिमित से िलया जाएगा।
34. ᮧबंध िनदेशक कᳱ शिᲦयाँ एवं कृ᭜य:-
ᮧबंध सिमित के िनदᱷशᲂ, िनयंᮢण एवं पयᭅवेᭃण के अधीन रहते ᱟए जीिवका िनिध का ᮧबंध िनदेशक को िन᳜ांᳰकत शिᲦयाँ
एवं कृ᭜य हᲂगे :
I.
वह जीिवका िनिध के ᳰदन-ᮧितᳰदन के ᳞वसाय के सामा᭠य संचालन के िलये िज᭥मेदार होगा और संघ
के अिधकाᳯरयᲂ और कमᭅचाᳯरयᲂ पर िनयंᮢण और पयᭅवेᭃण करेगा।
II.
वह जीिवका िनिध कᳱ ओर से पᮢाचार करता रहेगा।
III.
ᮧबंध सिमित के िनदᱷशानुसार सामा᭠य िनकाय/ ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय कᳱ आम सभाᲐ और ᮧबंध
सिमित कᳱ बैठकᲂ के िलए सूचना िनगᭅत करना। सभा/बैठक का आयोजन करना एवं कायᭅवाही तैयार
करेगा।
IV.
ᮧबंध सिमित ᳇ारा अिधकृत ᳰकये जाने पर जीिवका िनिध के बᱹक खाता का संचालन करेगा।
V.
वह ᳰकसी भी सरकारी/गैर-सरकारी/बᱹक/िनजी/िवᱫीय सं᭭थान या ᳰकसी अ᭠य सिमित से ऋण लेने या
ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ भूिम/भवन/लीज आᳰद खरीदने के िलए जीिवका िनिध कᳱ ओर से सभी द᭭तावेजᲂ
या समझौतᲂ पर ह᭭ताᭃर करेगा।
VI.
वह जीिवका िनिध के पᭃ मᱶ बॉ᭛ड जारी करेगा एवं जीिवका िनिध कᳱ ओर से मुकदमा चलाने वाला
अिधकारी होगा। वह जीिवका िनिध के ᳞वसाय के ᮧयोजन के िलये सभी ऋण समझौतᲂ और अ᭠य
द᭭तावेजᲂ को िन᭬पाᳰदत करेगा ।
VII.
वह जीिवका िनिध कᳱ ओर से सभी धन और ᮧितभूितयᲂ को ᮧा᳙ करेगा या ᮧा᳙ करने कᳱ ᳞व᭭था
करेगा और नकद शेष रािश और संघ कᳱ अ᭠य संपितयᲂ के उिचत रख-रखाव और संरᭃण कᳱ ᳞व᭭था
करेगा। वह सद᭭यᲂ एवं सहयोगी सद᭭यᲂ से जमा (मांग और साविध जमा दोनो) ᮧा᳙ करेगा और इस
संबंध मᱶ बनाये गये िनयमᲂ के अनुसार जमा ᮧमाण पᮢ जारी करेगा और ᭣याज के साथ पᳯरपᲤता पर
उनके भुगतान कᳱ ᳞व᭭था करेगा।
VIII.
वह जीिवका िनिध कᳱ सद᭭यता हेतु आवेदन ᮧा᳙ करेगा और उसका ᳯरकॉडᭅ रखेगा। आवेदक ᳇ारा
ᮧेिषत आवेदन पᮢ को ᮧबंध सिमित के समᭃ रखेगा और आवेदकᲂ को सूिचत करेगा।
IX.
वह जीिवका िनिध ᳇ारा ᮧा᳙ सभी धनरािश कᳱ रसीद जारी करने के िलये ᳰकसी अ᭠य अिधकारी को
अिधकृत करेगा। जीिवका िनिध ᳇ारा उधार लेने कᳱ ि᭭थित मᱶ वह रसीद जारी करेगा। वह ᮧबंध
सिमित ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᮧᳰᮓया का िविधवत पालन करते ᱟए उपकरणᲂ कᳱ खरीद कर सकेगा ।
X.
उसके पास वचन पᮢ एवं अ᭠य ᮧितभूितयᲂ का समथᭅन एवं ह᭭तांतरण करने और जीिवका िनिध कᳱ
ओर से ᮧोिमशरी नोट पर ह᭭ताᭃर करने कᳱ शिᲦ होगी ।
XI.
वह जीिवका िनिध कᳱ सभी संपितयᲂ कᳱ अिभरᭃा हेतु िज᭥मेवार होगा, बशतᱷ ᳰक कमᭅचाᳯरयᲂ या
सद᭭यᲂ पर िनि᳟त िज᭥मेवारी तय कᳱ गयी हो।
XII.
वह ᮧबंध सिमित या सामा᭠य िनकाय के समᭃ रखे जाने के िलए वाᳶषक ĤǓतवेदन, बैले᭠स सीट,
बजट एवं कायᭅयोजना तैयार करेगा।
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ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
XIII.
वह लेखाᲐ, पंिजयᲂ का समुͬचत रख-रखाव तथा िनयमᲂ के अधीन िविहत िवᱫीय िववरण तैयार
करेगा तथा िनबंधक ᳇ारा आदेशोपरांत समय-समय पर लेखा-परीᭃा, िनरीᭃण, जांच, चुनाव आᳰद
को सुिनि᳟त करेगा।
XIV.
वह यह सुिनि᳟त करने के िलये िज᭥मेवार होगा ᳰक ऋण िबना ᳰकसी देरी के तुरंत जारी कर ᳰदये
जायᱶगे।
XV.
ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᮧ᭜यायोिजत अ᭠य शिᲦयᲂ का ᮧयोग एवं ᳰदये गए अ᭠य कायᲄ को संपाᳰदत करना।
35. उपिविधयाँ मᱶ संशोधन करने कᳱ रीित:
सामा᭠य िनकाय के मतािधकार ᮧा᳙ उपि᭭थत सद᭭यᲂ के दो-ितहाई
बᱟमत से पाᳯरत संक᭨प ᳇ारा जीिवका िनिध कᳱ उपिविधयाँ के ᳰकसी उपबंध को संशोिधत ᳰकया जा सकेगा।
परंतु यह ᳰक ऐसा कोई संक᭨प तब तक पाᳯरत नहᱭ ᳰकया जायेगा, जब तक ᳰक ᮧ᭭तािवत संशोधन कᳱ ᮧित के साथ
िनकाय के ᮧ᭜येक सद᭭य को सभा के पूरे बीस ᳰदन पूवᭅ िलिखत नोᳯटस न दे दी गई हो तथा ऐसी नोᳯटस और ᮧ᭭तािवत
संशोधन को सभा के तारीख के ठीक बीस ᳰदनᲂ कᳱ कालाविध तक जीिवका िनिध के नोᳯटस बोडᭅ पर भी ᮧदᳶशत ᳰकया गया
हो।
I.
संशोधन Ǔनबंधन के ͧलए आवेदन संकãप पाǐरत होने कȧ तारȣख से तीस Ǒदनɉ कȧ अवͬध के
भीतर Ǔनबंधक को Ĥèतुत ͩकया जाना आवæयक होगा।
II.
आवेदन पर अÚय¢ तथा Ĥबंध सͧमǓत के दो सदèयɉ का हèता¢र होगा और इसके साथ
Ǔनàनͧलͨखत ͪवͧशिçटयाँ संलÊन कȧ जायेगी:
(क)
संशोधन को अंगीकार करने वाले संकãप कȧ ĤǓत,
(ख)
िजस आम सभा मɅ संशोधन अनुमोǑदत ͩकया गया हो, उसकȧ तारȣख,
(ग)
आम सभा के ͧलए जारȣ कȧ गई नोǑटस कȧ तारȣख,
(घ)
ऐसी आम सभा कȧ तारȣख को जीͪवका Ǔनͬध कȧ नामावलȣ मɅ दज[ सदèयɉ कȧ कुल
संÉया िजÛहɅ मताͬधकार ĤाÜत हो,
(ङ)
ऐसी आम सभा मɅ उपिèथत मताͬधकार ĤाÜत सदèयɉ कȧ संÉया, और
(च)
संकãप के प¢ मɅ मतदान करनेवाले सदèयɉ कȧ संÉया।
III.
जब तक कोई संशोधन इस अͬधǓनयम के अधीन Ǔनबंͬधत न हो जाय, तब तक उपͪवͬधयɉ मɅ
कोई भी संशोधन ͪवͬध माÛय नहȣं होगी।
36. िनवाᭅचन कᳱ ᮧᳰᮓया: -िनवाᭅचन के संदभᭅ मɅ पूरे रा᭔य का समानुपाितक ᮧितिनिध᭜व सुिन
करने के
उे᭫य से 12 ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ मɅ बांटा जाएगा िजसका गठन िन᳜ तािलका के अनुᱨप होगा :-
िववरण
िजला
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 1
पटना, नाल᭠दा, जहानाबाद, अरवल
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 2
गया, नवादा, औरंगाबाद,
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 3
मुज᭢फरपुर, वैशाली
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 4
सारण, सीवान, गोपालगंज
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 5
मधुबनी, सीतामढी, िशवहर
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 6
सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 7
पूᳶणया, कᳯटहार, अरᳯरया, ᳰकशनगंज
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 8
भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 9
दरभंगा, सम᭭तीपुर
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 10
लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, खगिड़या
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 11
भोजपुर, रोहतास, बसर, कैमूर
ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ 12
पूवᱮचंपारण, प
मीचंपारण
ᮧथम चरण कᳱ ᮧाथिमक आम सभा मɅ ᮧ᭜येक ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢ मɅ कुल 12 सद᭭यᲂ का िनवाᭅचन होगा िजसमɅ दो पद
अनुसूिचत जाित/जनजाित, दो पद अ᭜यंत िपछड़ा वगᭅ तथा दो पद िपछड़ा वगᭅ के िलए आरिᭃत होगा। आरᭃण का ᮧावधान
िबहार सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 1935 (यथासंशोिधत) मɅ िविहत ᮧावधानᲂ के अनुᱨप ᳰकया जाएगा। ᮧाथिमक आम
सभा के फल᭭वᱨप सभी ᮧादेिशक िनवाᭅचन ᭃेᮢᲂ से कुल िमला कर 144 सद᭭यᲂ का िनवाᭅचन हो सकेगा, जो ᮧितिनिध
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ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
सामा᭠य िनकाय के ᱨप मɅ गᳯठत हᲂगे। ᮧबंध सिमित मɅ िनवाᭅिचत होने वाले सभी 12 िनवाᭅिचत सद᭭यᲂ का िनवाᭅचन
ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय से आरᭃण के िविहत ᮧावधानᲂ के अधीन ᳰकया जाएगा।
37. लेखᲂ तथा अिभलेखᲂ का संघारण: -
I.
जीिवका िनिध अपने Ǔनबंͬधत काया[लय मɅ Ǔनàनांͩकत लेखाओं और अͧभलेखɉ को रखेगाः-
(क)
समय-समय पर ͩकये गये संशोधनɉ सǑहत ǒबहार सहकारȣ सͧमǓत अͬधǓनयम, 1935 कȧ
ĤǓत।
(ख)
काय[वृत पुèतक (सामाÛय Ǔनकाय/ ĤǓतǓनͬध सामाÛय Ǔनकाय कȧ सभाओं एवं Ĥबंध सͧमǓत
कȧ बैठकɉ के ͧलये)
(ग)
Ǔनबंधन Ĥमाण पğ तथा Ǔनबंͬधत उपͪवͬधयाँ कȧ एक ĤǓत और संशोधन कȧ तारȣख सǑहत
समय-समय पर Ǔनबंͬधत संशोधनɉ कȧ एक ĤǓत।
(घ)
जीͪवका Ǔनͬध कȧ अͧभĤमाͨणत उपͪवͬधयɉ कȧ एक-एक ĤǓत।
(ङ)
जीͪवका Ǔनͬध ɮवारा ĤाÜत तथा खच[ कȧ गई सभी धनराͧश (उनके Ĥयोजनɉ सǑहत) का लेखा।
(च)
जीͪवका Ǔनͬध ɮवारा सामानɉ कȧ सभी खरȣद-ǒबĐȧ का लेखा।
(छ)
जीͪवका Ǔनͬध कȧ सàपǓतयɉ तथा दाǓय×वɉ का लेखा।
(ज)
सदèय पंजी (खरȣदȣ गई शेयर पूँजी के उãलेख, सदèयɉ का पूरा पता सǑहत)।
(झ)
ͪवͧभÛन सेवाओं का सदèयवार उपयोग Ĥदͧश[त करने वालȣ पंजी।
(ञ)
ͪवƣीय वष[ कȧ समािÜत के तीस Ǒदनɉ के अÛदर अɮयतन कȧ चालू वष[ के ͧलए मताͬधकार
ĤाÜत सदèयɉ कȧ सूची।
(ट)
Ĥबंध सͧमǓत कȧ नीǓतयɉ कȧ ĤǓतयाँ।
(ठ)
वाͪष[क ǐरपोट[, लेखा परȣ¢ा ǐरपोट[, ͪवशेष लेखा परȣ¢ा ǐरपोट[, जाँच ǐरपोट[ कȧ ĤǓतयाँ तथा
उनका अनुपालन ĤǓतवेदन।
(ड)
अÛय ͪवͬधयɉ तथा ͪवǓनयमɉ कȧ ĤǓतयाँ, िजनके अधीन जीͪवका Ǔनͬध हो।
II.
अͬधǓनयम, Ǔनयमावलȣ उपͪवͬधयाँ, मतदाता सूची जीͪवका Ǔनͬध ɮवारा Ǔनधा[ǐरत
फȧस पर काय[ Ǒदवस मɅ काया[लय अवͬध के दौरान ͩकसी भी सदèय को उपलÞध करायी
जायेगी।
III.
समथ[नकारȣ अͧभलेखɉ तथा भाउचरɉ सǑहत संघ कȧ लेखा पुèतकɅ ǒबहार सरकार ɮवारा
Ǔनधा[ǐरत अͧभलेख नीǓत के अनुसार पǐररͯ¢त कȧ जायेगी।
38. लेखा-परीᭃा, लेखा-परीᭃकᲂ कᳱ िनयुिᲦ और उनकᳱ भूिमका तथा लेखा-परीᭃा संचािलत करने कᳱ ᮧᳰᮓया
और लेखा-परीᭃा अनुपालन कᳱ समय सीमा: -
I.
जीिवका िनिध अपने लेखाओं कȧ लेखा परȣ¢ा Ĥ×येक ͪवƣीय वष[ मɅ कम से कम एक बार ͪवƣीय
वष[ समािÜत के छः माह के भीतर Ǔनबंधक, सहयोग सͧमǓतयɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͪवभागीय अथवा
Ĥाͬधकार ɮवारा अनुमोǑदत नामावलȣ के अंके¢क ɮवारा करायेगा। ऐसा अंके¢क, चाटड[
एकाउÛटɅट अͬधǓनयम, 1949 के अÛतग[त या तो चाटड[ एकाउÛटɅट होगा या Ǔनबंधक के
काया[लय का अंके¢क होगा।
II.
Ǔनबंधक ᳇ारा लेखा-परीᭃा कराये जाने कᳱ ि᭭थित मᱶ भी लेखा-परीᭃा कराने का खचᭅ जीिवका िनिध
᳇ारा वहन ᳰकया जायेगा।
III.
लेखा-परीᭃक को जीिवका िनिध के अ᭟यᭃ/ᮧबंध िनदेशक, सद᭭य या कमᭅचारी से ऐसी सूचना और
ऐसा ᭭प᳥ीकरण मांगने का अिधकार होगा, जैसा ᳰक आव᭫यक समझा जाय और उसे जीिवका िनिध
के ᮧ᭜येक ऐसे अिभलेखᲂ, द᭭तावेजᲂ, बिहयᲂ, लᱶखाᲐ और भाउचरᲂ को देखने ᳰदया जायेगा, जो
उसकᳱ राय मᱶ जाँच करने और ᳯरपोटᭅ तैयार करने मᱶ उसे समथᭅ होने के िलए आव᭫यक हो।
IV.
ͪवᱫीय वषᭅ कᳱ समाि᳙ के पᱹतािलस ᳰदनᲂ के अ᭠दर वाᳶषक िवᱫीय िववरणी को तैयार कर लेखा-
परीᭃा हेतु ᮧ᭭तुत कर ᳰदया जाना ᮧबंध सिमित का कतᭅ᳞ होगा। लेखा परीᭃण कᳱ ᳯरपोटᭅ के अलावे
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बैठकᲂ मᱶ सद᭭यᲂ कᳱ उपि᭭थित, सद᭭यᲂ ᳇ारा अ᭠य सहकारी सिमितयᲂ तथा गैर-सद᭭यᲂ को मंजूर
ᳰकये गये ᮰म एवं अिᮕम या सहकारी सिमितयᲂ या गैर-सद᭭यᲂ के साथ ᳰकये गये कारोबार, ᮧबंध
सिमित कᳱ बैठकᲂ पर ᱟए ᳞य, िनदेशकᲂ को भुगतान ᳰकये गये पाᳯर᮰िमक भी अ᭠तᳶव᳥ होगी।
V.
लेखा-परीᭃा ᳯरपोटᭅ मᱶ दशाᭅयी गयी ᮢुᳯटयᲂ का िनराकरण 90 ᳰदनᲂ के अ᭠दर करना जीिवका िनिध के
िलए अिनवायᭅ होगा। लेखाᲐ को लेखा-परीिᭃत िववरणी तथा लेखा-परीᭃा अनुपालन ᳯरपोटᭅ िवᱫीय
वषᭅ कᳱ समाि᳙ के छः माह के अ᭠तर सिमित ᳇ारा िनबंधक के समᭃ दािखल कर ᳰदया जायेगा।
39. जीिवका िनिध के बᱹक खाते का संचालन एवं जीिवका िनिध कᳱ ओर से द᭭तावेज पर ह᭭ताᭃर करने तथा वादᲂ
और अ᭠य िविधक कायᭅवािहयᲂ के दायर करने एवं ᮧतीᭃा करने के िलए पदधारी या पदधाᳯरयᲂ को ᮧािधकृत करना: -
I.
जीिवका िनिध के बɇक खाते का पǐरचालन Ĥबंध सͧमǓत ɮवारा अͬधकृत ͩकÛहȣं दो पदाͬधकाǐरयɉ
के संयुÈत हèता¢र से होगा।
II.
जीͪवका Ǔनͬध कȧ ओर से दèतावेजɉ पर हèता¢र करने, वादɉ एवं अÛय ͪवͬधक काय[वाǑहयɉ के
दायर करने तथा ĤǓतर¢ा करने के ͧलए जीͪवका Ǔनͬध का Ĥबंध Ǔनदेशक या Ĥबंध Ǔनदेशक
ɮवारा अͬधकृत पदाͬधकारȣ Ĥाͬधकृत रहɅगे।
40. वाᳶषक लेखा िववरिणयाँ दािखल करना: - जीिवका िनिध, ᮧ᭜येक िवᱫीय वषᭅ कᳱ समाि᳙ के छः माह के
भीतर, िनबंधक के समᭃ वाᳶषक लेखा िववरिणयाँ दािखल करेगा, िजसमᱶ िन᳜िलिखत िवषय शािमल हᲂगे:
(क)
कायᭅकलापᲂ का वाᳶषक ᳯरपोटᭅ।
(ख)
लेखाओं का अंकेͯ¢त ͪववरण।
(ग)
सामाÛय Ǔनकाय ɮवारा यथानुमोǑदत अͬधशेष Ǔनपटान हेतु योजना।
(घ)
जीͪवका Ǔनͬध कȧ उपͪवͬधयɉ मɅ ͩकये गये संशोधन कȧ सूची, यǑद कोई हो।
(ङ)
सामाÛय Ǔनकाय कȧ सभा के आयोजन कȧ तारȣख तथा Ǔनवा[चन का संचालन, यǑद देय हो, से
संबंͬधत घोषणा।
(च)
कोई अÛय जानकारȣ, जो Ǔनबंधक ɮवारा अͬधसूͬचत अͬधǓनयम के ͩकसी Ĥावधान के
ͩĐयाÛवयन हेतु आवæयक हो।
41. पᳯरसमापनाधीन होने पर िनिधयᲂ के िनपटारा कᳱ रीित: - जीिवका िनिध के पᳯरसमापनाधीन होने पर
पᳯरसमापक जीिवका िनिध कᳱ स᭥पित एवं िनिधयᲂ के िनपटारा कᳱ ऐसी रीित अपना सकेगा, जो अिधिनियम के ᮧावधानᲂ के
अधीन रहते ᱟए आव᭫यक समझे।
42. जीिवका िनिध का लेखा: जीिवका िनिध का लेखा िवᱫीय वषᭅ 01 अᮧैल से ᮧारंभ होगी तथा 31 माचᭅ को
समा᳙ होगी।
43. जीिवका िनिध कᳱ काᳶमक नीित: िबहार रा᭔य जीिवका िनिध साख सहकारी संघ कम[चाǐरयɉ कᳱ भतᱮ के
िलये काᳶमक नीित बनायेगा िजसमᱶ अपने उपिविधयᲂ के ᮧावधानᲂ एवं काᳶमक नीित के अधीन रहते ᱟए िन᳜ उपबंध कर
सकेगा - (क) पाᮢता, आयु और अनुभव (ख) वेतनमान और अ᭠य उपलि᭣धयाँ (ग) भतᱮ कᳱ रीित (घ) सेवा कᳱ शतᱷ, और
(ङ) अपनायी जानेवाली अनुशासिनक ᮧᳰᮓया।
44. िववादः यᳰद जीिवका िनिध का संब ᮧाथिमक सहकारी सिमितयᲂ के साथ कोई िववाद उ᭜प᳖ हो तो ऐसे
िववादᲂ के िनपटारा हेतु म᭟य᭭थᲂ कᳱ िनयुिᲦ कᳱ जा सकेगी। ऐसे एक या इससे अिधक म᭟य᭭थ ᮧबंध सिमित ᳇ारा िनयुᲦ
ᳰकए जाएंगे तथा इसकᳱ संपुि᳥ सामा᭠य िनकाय/ᮧितिनिध सामा᭠य िनकाय ᳇ारा कᳱ जाएगी। ऐसे ᭭थायी म᭟य᭭थ तीन अथवा
पाँच वषᲄ के िलए िनयुᲦ ᳰकए जाएंगे। इनकᳱ योयता एवं मानदेय का िनधाᭅरण ᮧबंध सिमित ᳇ारा ᳰकया जाएगा। म᭟य᭭थ के
िनणᭅय से सहमित नहᱭ होने कᳱ ि᭭थित मɅ मामला Ǔनबंधक, सहयोग सͧमǓतयाँ, ǒबहार सरकार को भेजा जायेगा।
45.जीिवका िनिध के िवघटन कᳱ रीित: - जीिवका िनिध का िवघटन ǒबहार सहकारȣ सोसाइटȣ अͬधǓनयम,
1935 कᳱ धारा 41 और 42 के अधीन हो सकेगा।
46.ऐसे सभी िवषयᲂ का, िजनका इस उपिविधयᲂ मᱶ िवशेष ᱨप से उपबंध नहᱭ ᳰकया गया हो, ǒबहार सहकारȣ
सोसाइटȣ अͬधǓनयम, 1935 समय-समय पर यथा संशोिधत, के ᮧावधानᲂ के अनुसार िविन᳟य ᳰकया जायेगा।
19
ǐबहार गजट (असाधारण) 19 मई 2025
47. िबहार ᭭वावलंबी सहकारी सिमित अिधिनयम, 1996 के अधीन संघ/पᳯरसंघ को ᮧाथिमक /कᱶᮤीय सिमितयᲂ के
संबंध मᱶᮧदᱫ सभी शिᲦयाँ जीिवका िनिध के ᮧबंध सिमित / सामा᭠य िनकाय मᱶ िनिहत होगी।
ᮧमािणत ᳰकया जाता है ᳰक यह ᮧवतᭅक सद᭭यᲂ कᳱ बैठक ᳰदनांक .................... मᱶ अंगीकृत उपिविधयाँ कᳱ स᭒ ची
ᮧित है, िजसमᱶ ᮧमाण᭭वᱨप हम अधोह᭭ताᭃरी सद᭭यᲂ ने इस पर ह᭭ताᭃर ᳰकया हैः-
ᮓ० सं०
ᮧवतᭅक सद᭭य का नाम
पता
ह᭭ताᭃर
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28.
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मुय ᮧवतᭅक का ह᭭ताᭃर
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अधी¢क, सिचवालय मुġणालय,
ǐबहार, पटना Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǐġत।
ǐबहार गजट (असाधारण) 380-571+100-डी0टȣ0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in