िनबंधन संÉ या पी0टȣ0-40
असाधारण अंक
ǐबहार सरकार Ʈारा Ĥकािशत
7 फाã गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 241) पटना, वृहè पितवार, 26 फरवरȣ 2026
fcgkj fo/kku lHkk lfpoky;
———
26 Qjojh] 2026
laŒ foŒlŒfoŒ&06@2026&1120@foŒlŒ&&^^fcgkj tu fo'okl ¼izko/kku la'kks/ku½ fo/ks;d] 2026**] tks
fcgkj fo/kku lHkk esa fnukad&26 Qjojh] 2026 dks iqj%LFkkfir gqvk Fkk] fcgkj fo/kku lHkk dh izfØ;k rFkk dk;Z
lapkyu fu;ekoyh ds fu;e&116 ds vUrxZr mís'; vkSj gsrq lfgr izdkf'kr fd;k tkrk gS A
vkns’k ls]
[;kfr flag]
izHkkjh lfpoA
2
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
[foúlúfoú&11@2026]
ǒबहार जन ͪवæवास (Ĥावधान संशोधन) ͪवधेयक, 2026
कǓतपय कानूनɉ मɅ संशोधन करके अपराधɉ को गैर-आपराͬधक बनाने और उÛहɅ तक[ संगत बनाने और जीवन
जीने और åयापार करने मɅ आसानी के ͧलए ͪवæवास-आधाǐरत शासन को और बेहतर बनाने के ͧलए एक ͪवधेयक।
भारत गणराÏय के सतह×तरवɅ वष[ मɅ ǒबहार राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǿप मɅ यह अͬधǓनयम
बनाया जाएः-
1. laf{kIr uke rFkk izkjaHkA& (1) इस अͬधǓनयम का संͯ¢Üत नाम ǒबहार जन ͪवæवास (Ĥावधान
संशोधन) अͬधǓनयम, 2026 है ।
(2) यह उस तारȣख को लागू होगा िजसे ǒबहार सरकार ऑͩफͧशयल गजट मɅ अͬधसूचना के ज़ǐरए तय
करेगी; और शेɬयूल मɅ बताए गए अलग-अलग कानूनɉ से जुड़े बदलावɉ के ͧलए अलग-अलग तारȣखɅ
तय कȧ जा सकती हɇ।
2. dfri; vf/kfu;fefr;ksa dk la'kks/kuA&
अनुसूची के कॉलम (4) मɅ उãलेͨखत अͬधǓनयमɉ मɅ,
अनुसूची के कॉलम (5) मɅ ǓनǑद[çट सीमा और तरȣके तक, यथासंभव संशोधन ͩकया जाता है।
3. tqekZuksa vkSj 'kkfLr;ksa dk iqujh{k.kA& अनुसूची मɅ उãलेͨखत अͬधǓनयमɉ कȧ ͪवͧभÛन
Ĥावधानɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत जुमा[ना और दंड को, इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ कȧ Ǔतͬथ से Ĥ×येक तीन वष[
कȧ समािÜत के पæचात्, संबंͬधत Ûयूनतम राͧश के दस ĤǓतशत से बढ़ाया जाएगा।
4. O;ko`frA& इस अͬधǓनयम ɮवारा ͩकसी ͪवधान के संशोधन या Ǔनरसन का Ĥभाव उस ͩकसी अÛय ͪवधान
पर नहȣं होगा िजसमɅ संशोͬधत या Ǔनरèत ͩकए गए ͪवधान को लागू ͩकया गया, समाǑहत ͩकया गया या संदͧभ[त
ͩकया गया है; और यह अͬधǓनयम ͩकसी भी ऐसे अÛय ͪवधान को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा िजसमɅ संशोͬधत या Ǔनरèत
ͩकए गए, ͪवधान को लागू ͩकया गया, समाǑहत ͩकया गया या संदͧभ[त ͩकया गया हो; और यह अͬधǓनयम पहले से
ͩकए गए या भुगताए fd, गए ͩकसी भी काय[ या घटना के वैधता, अवैधता, Ĥभाव या पǐरणामɉ को, या पहले से ĤाÜत,
अिज[त या उ×पÛन हुए ͩकसी भी अͬधकार, शीष[क, दाǓय×व या देयता को, या उसके संबंध मɅ ͩकसी भी उपाय या कार[वाई
को, या ͩकसी ऋण, दंड, दाǓय×व, देयता, दावा या मांग से या उससे ͩकसी भी ǐरहाई या ͪवमोचन को, या पहले से Ĥदान कȧ
गई ͩकसी भी ¢ǓतपूǓत[ को, या ͩकसी भी भूतपूव[ कृ×य या वèतु के Ĥमाण को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा;
और यह अͬधǓनयम ͩकसी भी ͪवͬध के ͧसƨांत या Ǔनयम, या èथाͪपत अͬधकार ¢ेğ, वाद-दाͨखल
करने के èवǾप या तरȣके, Ĥथा या ĤͩĐया, या ͪवɮयमान Ĥचलन, ǐरवाज, ͪवशेषाͬधकार, ĤǓतबंध, छूट, पद
या ǓनयुिÈत को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा, भले हȣ उÛहɅ Đमशः ͩकसी भी Ĥकार से ͩकसी ऐसे ͪवधान ɮवारा,
िजसके ɮवारा इस अͬधǓनयम मɅ संशोधन या Ǔनरसन ͩकया गया है, या उसमɅ से, या उसमɅ या उससे
माÛयता ĤाÜत या åयु×पÛन ͩकया गया हो;न हȣ इस अͬधǓनयम ɮवारा ͩकसी ͪवधान के संशोधन या Ǔनरसन से
कोई ऐसा अͬधकार ¢ेğ, काया[लय, Ĥथा, देयता, अͬधकार, èवाͧम×व, ͪवशेषाͬधकार, ĤǓतबंध, छूट, उपयोग, Ĥथा,
ĤͩĐया या अÛय कोई ͪवषय या वèतु जो वत[मान मɅ अिèत×व मɅ या Ĥवत[न मɅ नहȣं है, पुनजȸͪवत या पुनèथा[ͪपत
होगा।
5. dfBukb;ksas dks nwj djus dh 'kfDrA&
(1) यǑद इस अͬधǓनयम ɮवारा संशोͬधत अनुसूची मɅ उिãलͨखत ͪवͧभÛन अͬधǓनयमɉ के Ĥावधानɉ को
लागू करने मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन होती है, तो राÏय सरकार राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश ɮवारा,
इस अͬधǓनयम ɮवारा संशोͬधत अͬधǓनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुǾप ऐसे Ĥावधान कर सकती है,
जो कǑठनाई को दूर करने के ͧलए आवæयक या उपयुÈत Ĥतीत हɉ: बशतȶ ͩक इस अͬधǓनयम के
Ĥवत[न कȧ Ǔतͬथ से दो वष[ कȧ अवͬध कȧ समािÜत के पæचात् ऐसा कोई आदेश नहȣं ͩकया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अंतग[त ͩकया गया Ĥ×येक आदेश, बनाए जाने के बाद यथाशीē ͪवधान सभा और
ͪवधान पǐरषद के सम¢ रखा जाएगा।
3
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
अनुसूची
(धारा 2 देखɅ)
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
1860
21
सोसायटȣ पंजीकरण अͬधǓनयम,
1860
धारा11 मɅ,
"उसी अͧभयोजन के अधीन होगा, और, दोषी ͧसƨ
होने पर, उसी Ĥकार दंͫडत ͩकया जाएगा, जैसे
कोई गैर-सदèय åयिÈत समान अपराध के संबंध
मɅ दंͫडत ͩकया जाता है", शÞदɉ के èथान पर
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया
,
अथा[त्:
-
"ͩकसी भी कृ×य,
चूक,
या तकनीकȧ या
ĤͩĐया×मक अǓनयͧमतता, जो सोसायटȣ के Ĥबंधन
या मामलɉ से संबंͬधत हो और जो आपराͬधक या
धोखाधड़ीपूण[ ĤकृǓत कȧ न हो, के मामले मɅ,
सोसायटȣ के लागू कानूनɉ, Ǔनयमɉ या उप-Ǔनयमɉ
के तहत Ǔनधा[ǐरत उपयुÈत दȣवानी या ĤशासǓनक
कार[वाई के ͧलए हȣ उ×तरदायी होगा, ǒबना लागू
दȣवानी कानूनɉ के तहत वसूलȣ के अͬधकार को
Ĥभाͪवत ͩकए।:
बशतȶ ͩक जहाँ कोई सदèय या पदाͬधकारȣ
जानबूझकर
सोसायटȣ
कȧ
संपि×त
या
पǐरसंपि×तयɉ कȧ चोरȣ करता है, गबन करता है,
हड़पता है, नçट करता है, या उनमɅ ¢Ǔत या हाǓन
पहुँचाता है, तो उस åयिÈत को उसी Ĥकार दंͫडत
ͩकया जाएगा, जैसे ͩक सोसायटȣ का सदèय न
होने वाला कोई åयिÈत समान अपराध के ͧलए
कानूनकेअनुसारदंͫडतͩकयाजाताहै।
2.
2007
11
ǒबहार नगरपाͧलका अͬधǓनयम,
2007
1. धारा 314, भवन योजना कȧ èवीकृǓत, के ͧलए
शÞदɉ:
“ कोई भी åयिÈत ͩकसी èथायी ĤकृǓत कȧ इमारत या
संरचना का Ǔनमा[ण या Ǔनमा[ण शुǾ नहȣं करेगा या
ͩकसी मौजूदा इमारत के Ǔनमा[ण से संबंͬधत कोई काय[
नहȣं करेगा या ͩकसी मौजूदा इमारत मɅ कोई पǐरवत[न,
पǐरवध[न या संशोधन नहȣं करेगा, जब तक ͩक भवन
योजना को सरकार ɮवारा तैयार ͩकए जाने वाले Ǔनयमɉ
और उप-Ǔनयमɉ के तहत नाͧमत स¢म Ĥाͬधकारȣ
ɮवारा अनुमोǑदत नहȣं ͩकया जाता है।
बशतȶ कोई भी वाèतुकार तब तक ͩकसी भवन योजना
4
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
को अनुमोǑदत न करे जब तक ͩक वह राÏय
सरकार/नगरपाͧलका ɮवारा बनाए गए भवन उप-
Ǔनयमɉ के अनुǾप न हो।
यह भी Ĥावधान है ͩक यǑद भवन योजना भवन उप-
Ǔनयमɉ का उãलंघन या ͪवचलन करती है, तो इस
अͬधǓनयम के तहत उठाए जा सकने वाले ͩकसी भी
अÛय कार[वाई के अǓतǐरÈत, पंजीकृत वाèतुकार,
ǒबãडर और अनुमोदन Ĥाͬधकारȣ के ͪवǽƨ अͧभयोजन
चलाया जाएगा तथा उÛहɅ पचास हजार ǽपये जुमा[ना
अथवा एक वष[ तक कȧ कारावास कȧ सजा या दोनɉ का
दंड Ǒदया जाएगा।**
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
(1) कोई भी åयिÈत ͩकसी भी èथायी ĤकृǓत कȧ
इमारत या संरचना का Ǔनमा[ण या Ǔनमा[ण आरंभ
करने, भवन Ǔनमा[ण से संबंͬधत कोई काय[ करने, ͩकसी
मौजूदा भवन मɅ कोई पǐरवत[न, अǓतǐरÈत या संशोधन
करने का काय[ तब तक नहȣं करेगा जब तक ͩक भवन
योजना सरकार ɮवारा बनाए जाने वाले Ǔनयमɉ और
उप-Ǔनयमɉ के अंतग[त नाͧमत स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा
अनुमोǑदत न हो।
(2) यǑद भवन योजना भवन उप-Ǔनयम का उãलंघन
या ͪवचलन करती है, तो इस अͬधǓनयम के तहत उठाए
जा सकने वाले ͩकसी भी अÛय कार[वाई के अǓतǐरÈत,
पंजीकृत वाèतुकार, अͧभयंता, संरचना×मक अͧभयंता,
नगर Ǔनयोजक, पय[वे¢क और ǒबãडर दो लाख ǽपये
का जुमा[ना भरने के ͧलए उ×तरदायी हɉगे।
2. धारा 325 मɅ, अͬधǓनयम या उसके अंतग[त बनाए
गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के उãलंघन मɅ भवन का
Ǔनमा[ण, शÞदɉ:
" (1) इस अͬधǓनयम या इसके अंतग[त बनाए गए
Ǔनयमɉ या त×कालȣन Ĥवृ×त ͩकसी अÛय कानून मɅ
ǓनǑहत ͩकसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी åयिÈत,
जो िजàमेदार है, èवयं या अपनी ओर से ͩकसी अÛय
åयिÈत ɮवारा, इस अͬधǓनयम या इसके अंतग[त बनाए
गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए, ͩकसी
नई इमारत या ͩकसी भी इमारत कȧ अǓतǐरÈत मंिजल
या मंिजलɉ का ऐसा Ǔनमा[ण करता है, या ऐसा करने का
Ĥयास करता है, या सािजश रचता है, और खतरे मɅ
5
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
डालता है, या खतरे मɅ डालने कȧ संभावना है, मानव
जीवन, या नगरपाͧलका कȧ ͩकसी संपि×त को, िजससे
जल-आपूǓत[, Ǔनकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात
बाͬधत हो जाता है या बाͬधत होने कȧ संभावना हो या
िजससे आग का खतरा पैदा होने कȧ संभावना हो, खतरे
मɅ डालता है या डालने कȧ संभावना पैदा करता है, तो
उसे दोनɉ मɅ से ͩकसी भी Ĥकार के कारावास कȧ सज़ा,
जो पाँच वष[ तक कȧ हो सकती है, और साथ हȣ पचास
हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना भी होगा।
(2) उपधारा (1) के अंतग[त अपराध, दंड ĤͩĐया
संǑहता, 1973 कȧ पǐरभाषा के अंतग[त सं£ेय होगा।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
" (1) इस अͬधǓनयम या इसके अंतग[त बनाए गए
Ǔनयमɉ या त×समय Ĥवृ×त ͩकसी अÛय कानून मɅ
ǓनǑहत ͩकसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी åयिÈत,
जो िजàमेदार है, èवयं या अपनी ओर से ͩकसी अÛय
åयिÈत ɮवारा, इस अͬधǓनयम या इसके अंतग[त बनाए
गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए, ͩकसी
नई इमारत या ͩकसी भी इमारत कȧ अǓतǐरÈत मंिजल
या मंिजलɉ का ऐसा Ǔनमा[ण करता है, या करने का
Ĥयास करता है, या सािजश रचता है, और खतरे मɅ
डालता है, या डालने कȧ संभावना है, मानव जीवन, या
नगरपाͧलका कȧ ͩकसी संपि×त को, िजससे जल
आपूǓत[, जल Ǔनकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात
बाͬधत हो या बाͬधत होने कȧ संभावना हो या िजससे
आग का खतरा पैदा होने कȧ संभावना हो, खतरे मɅ
डालता है या डालने कȧ संभावना रखता है, तो उसे दो
लाख ǽपये का जुमा[ना देना होगा।
(2) उप-धारा (2) - को हटाया tk,xk।
3. धारा 347
^^¼1½ ;fn eq[; uxjikfydk inkf/kdkjh dh ;g jk;
gks fd fdlh ifjlj dk mi;ksx] bl vf/kfu;e ds
vf/ku vuqKfIr ds fcuk vFkok blds fy, iznÙk
vuqKfIr dh 'krksZ dh vuq:irk ls fHkUu fd;k tk
jgk gS rks og fdlh ,sls iz;kstukFkZ ,sls ifjljksa ds
mi;ksx dks fofufnZ"V vof/k ds fy, ,sls mik; ls
jksdk tk ldrk gS] tks og vko
;d le>saA**
6
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
^^;fn eq[; uxj vf/kdkjh dh jk; gS fd fdlh
ifjlj dk mi;ksx bl vf/kfu;e ds rgr vuqKfIr
ds fcuk ;k ml laca/k esa fn;s x;s vuqKfIr dh 'krksZ
ds vuq:i u gksdj xSj&vkoklh; mÌs’; ds fy,
fd;k tk jgk gS] rks ,sls fdlh Hkh ifjlj dk
mi;ksx ,sls fdlh Hkh mÌs’; ds fy, ,d fufnZ"V
vof/k ds fy, ,sls mik;ksa ls jksd ldrk gS] ftUgs
og vko’;d le>sA**
श
"(2) यǑद कोई åयिÈत उप-धारा (1) के Ĥावधानɉ
का उãलंघन करते हुए ͩकसी पǐरसर का उपयोग
करना जारȣ रखता है, तो मुÉय नगर अͬधकारȣ,
इस अͬधǓनयम के तहत ऐसे åयिÈत के ͪवǽƨ कȧ
जा सकने वालȣ ͩकसी भी अÛय कार[वाई के
बावजूद, धारा 367 कȧ उप-धारा (4) के Ĥावधानɉ
के अनुसार ऐसे åयिÈत पर Ǔनरंतर जुमा[ना लगा
सकता है।"
Ǔनàनͧलͨखत का लोप कर Ǒदया जाएगा:
^^धारा 347 कȧ उपधारा (2) । ”
4. धारा 426, ͪवǓनयम के उãलंघन का दंड, (1)
इस अͬधǓनयम के अंतग[त बनाया गया कोई भी
ͪवǓनयम यह Ĥावधान कर सकता है ͩक उसके उãलंघन
के ͧलए दंडनीय होगा- शÞदɉ के ͧलए:
(क) दो हजार पाँच सौ ǽपये तक के जुमा[ने से, या
(ख) दो हजार पाँच सौ ǽपये तक के जुमा[ने से और,
Ǔनरंतर उãलंघन कȧ िèथǓत मɅ, पहले ऐसे उãलंघन के
ͧलए दोषͧसͪƨ के बाद Ĥ×येक Ǒदन के ͧलए दो सौ
पचास ǽपये तक के अǓतǐरÈत जुमा[ने से, अथवा
(ग) Ĥ×येक Ǒदन के ͧलए दो सौ पचास ǽपये तक के
जुमा[ने से, जब तक यह उãलंघन जारȣ रहता है, उस
åयिÈत ɮवारा, जो ͪवǓनयम का उãलंघन कर रहा है,
मुÉय नगरपाͧलका अͬधकारȣ या नगरपाͧलका के
ͩकसी अÛय अͬधकारȣ, िजसे इस संबंध मɅ ͪवͬधवत
अͬधकृत ͩकया गया हो, से ऐसे उãलंघन को बंद करने
के ͧलए नोǑटस ĤािÜत के बाद।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
“ धारा 426. बार-बार होने वाले और लगातार उãलंघन
के ͧलए दंड-
7
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) इस अͬधǓनयम मɅ अंतǓन[Ǒहत ͩकसी भी बात के
होते हुए भी, जहाँ ͩकसी åयिÈत पर अनुभाग 314,
325, 432, 433, और 434 के अंतग[त ͩकसी उãलंघन
के ͧलए जुमा[ना लगाया गया है, और वह åयिÈत बाद मɅ
वहȣ उãलंघन करता है, तो ऐसे åयिÈत पर बढ़ȣ हुई दर
से जुमा[ना लगाया जाएगा।
(2) उप-धारा (1) मɅ संदͧभ[त बढ़ȣ हुई दंड राͧश, धारा
314, 325, 432, 433, 434 के तहत ͪवͧशçट उãलंघन
के ͧलए लगाई जाने वालȣ दंड राͧश और Ĥ×येक बाद के
उãलंघन के ͧलए 50,000 ǽपये कȧ अǓतǐरÈत राͧश
होगी।
ijUrq dh ;fn dksbZ O;fDr mi /kkjk&¼1½ esa fufnZ"V
,d ls vf/kd /kkjkvksa ds rgr ,d lkFk ;k ,d ds
ckn ,d mYya?ku djrk gS rks /kkjk ds fy, c<+h gqbZ
tqekZuk ykxw gksxh vkSj izR;sd /kkjk ds fy, x.kuk
Lora= :Ik ls dh tk,xhA
5. धारा 429 (ख) (i, ii) दंडनीय कुछ अपराधɉ के
ͧलए, शÞदɉ:
"दंडनीय होगा –
(i) जुमा[ने से, जो पाँच हजार ǽपये तक हो सकता है, या
कारावास से, जो छह महȣने तक हो सकता है, या
दोनɉ से।
(ii) ͩकसी Ǔनरंतर उãलंघन या ͪवफलता कȧ िèथǓत मɅ,
पहले ऐसे उãलंघन या ͪवफलता के ͧलए दोषͧसͪƨ के
बाद, जब तक ऐसा उãलंघन या ͪवफलता जारȣ रहती
है, तब तक के Ĥ×येक Ǒदन के ͧलए एक अǓतǐरÈत
जुमा[ने से, जो एक सौ ǽपये तक हो सकता है, बशतȶ ͩक
यह अͬधकतम पाँच हजार ǽपये तक हȣ हो।"
Ǔनàनͧलͨखत को
:
“धारा 429” – पूरȣ धारा
6. धारा 432, "भवन को उस उपयोग के अलावा ͩकसी
अÛय उपयोग के ͧलए लगाने पर जुमा[ना
िजसके ͧलए उपधारा (1) के अंतग[त अनु£िÜत Ĥदान
ͩकया गया है। – जब ͩकसी पǐरसर का उपयोग ͩकसी
åयिÈत ɮवारा धारा 398 कȧ उपधारा (1) के तहत
अनुदाǓनत अनु£िÜत के Ĥयोजन के अलावा ͩकसी
अÛय Ĥयोजन के ͧलए या अèतबल या पशु-शेड या
गौशाला के Ǿप मɅ ͩकया जाता है या करने कȧ अनुमǓत
दȣ जाती है, तो ऐसा åयिÈत, उस पर लागू होने वालȣ
8
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ͩकसी अÛय दंडनीय कार[वाई के अधीन रहते हुए, ऐसे
जुमा[ने का उ×तरदायी होगा जो, Ƀट-प×थर कȧ इमारत
के मामले मɅ, दो सौ पचास ǽपये तक और झोपड़ी के
मामले मɅ, पÍचीस ǽपये तक, और ऐसे उपयोग कȧ
Ǔनरंतरता कȧ िèथǓत मɅ, एक और जुमा[ने के ͧलए, जो
Ƀट-प×थर कȧ इमारत के मामले मɅ, पचास ǽपये तक
और झोपड़ी के मामले मɅ, पहले Ǒदन के बाद Ĥ×येक
Ǒदन के ͧलए पांच ǽपये तक हो सकता है, जब तक ͩक
ऐसा उपयोग जारȣ रहता है।"
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
भवन का उस उपयोग के अलावा ͩकसी अÛय उपयोग
के ͧलए जुमा[ना िजसके ͧलए अनु£िÜत Ǒदया गया है। –
जब ͩकसी पǐरसर का उपयोग ͩकसी åयिÈत ɮवारा
धारा 398 कȧ उप-धारा (1) के तहत Ǒदए गए अनु£िÜत
के अलावा ͩकसी अÛय उƧेæय के ͧलए या अèतबल या
पशु-शेड या गौशाला के Ǿप मɅ ͩकया जाता है, तो ऐसे
åयिÈत को, उस पर लागू ͩकसी अÛय दंड के Ĥवत[न के
ǒबना, एक लाख ǽपये का और झोपड़ी के मामले मɅ
पचास हजार ǽपये का जुमा[ना अदा करने का दाǓय×व
होगा।
7. धारा 433 मɅ , ठेकेदार को बाधा पहुँचाने के ͧलए दंड,
शÞदɉ के ͧलए:
" जो भी कोई ऐसे åयिÈत को बाͬधत करेगा या
परेशान करेगा िजसके साथ नगरपाͧलका ने इस
अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी काय[ के Ǔनçपादन के
ͧलए अनुबंध ͩकया है , उसे दोषͧसͪƨ पर दो महȣने
तक कȧ कारावास या दो सौ ǽपये तक के जुमा[ने से
दंͫडत ͩकया जाएगा ।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
“ जो कोई भी ऐसे åयिÈत को बाͬधत करता है या
परेशान करता है, िजसके साथ नगरपाͧलका ने इस
अͬधǓनयम के तहत ͩकसी काय[ के Ǔनçपादन के
ͧलए अनुबंध ͩकया है, वह एक लाख ǽपये का
जुमा[ना देने के ͧलए उ×तरदायी होगा”
8. धारा 434 मɅ , नगर पाͧलका कȧ संपि×त को
नुकसान पहुंचाने पर जुमा[ना, इन शÞदɉ के ͧलए:
" कोई भी åयिÈत नगर पाͧलका कȧ ͩकसी भी
9
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
संपि×त को कोई नुकसान नहȣं पहुंचाएगा । नगर
पाͧलका कȧ ͩकसी भी संपि×त को कोई भी नुकसान
पहुंचाने वाले åयिÈत को, दोषी पाए जाने पर, एक
हज़ार ǽपये तक के जुमा[ने से दंͫडत ͩकया जाएगा ।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
“ कोई भी åयिÈत जो नगर पाͧलका कȧ ͩकसी भी
संपि×त को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसे एक लाख
ǽपये का जुमा[ना देना होगा। ”
9. धारा 436 मɅ , जुमा[ना न देने पर कारावास कȧ
सजा , Ǔनàनͧलͨखत शÞदɉ के ͧलए:
" ऐसे Ĥ×येक मामले मɅ, जहां इस अͬधǓनयम के अधीन
कोई अपराध जुमा[ने या कारावास या जुमा[ने या दोनɉ से
दÖडनीय है और ͩकसी åयिÈत को जुमा[ना भरने के
अͬधकार ¢ेğ वाले Ûयायालय ɮवारा दिÖडत ͩकया
जाता है, वहां ऐसा Ûयायालय यह Ǔनदȶश देने के ͧलए
स¢म होगा ͩक जुमा[ना न भरने पर, वह åयिÈत ऐसे
काय[काल के ͧलए कारावास या, जैसा भी मामला हो,
छह मास से अͬधक नहȣं के ऐसे अǓतǐरÈत काय[काल
को भुगतेगा,जैसा Ûयायालय Ǔनयत करे ।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
“ (1) संबंͬधत åयिÈत (åयिÈतयɉ) को अवसर Ĥदान
ͩकए ǒबना धारा 314, 325, 432, 433 और 434 के
अंतग[त कोई जुमा[ना नहȣं लगाया जाएगा।
(2) उप-धारा (1) के अधीन ͩकसी आदेश ɮवारा लगाया
गया कोई जुमा[ना संबंͬधत åयिÈत ɮवारा उÈत आदेश
पाǐरत होने कȧ Ǔतͬथ से तीस Ǒदन कȧ अवͬध के भीतर
चुकाया जाएगा।
(3) धारा 314, 325, 432, 433 तथा 434 के अÛतग[त
लगाया गया जुमा[ना इस अͬधǓनयम कȧ धारा 155 के
उपबÛधɉ के अÛतग[त उपयोगकता[ Ĥभार के समान
वसूल ͩकया जाएगा।
(4) कोई भी åयिÈत, जो इस धारा के अÛतग[त मुÉय
नगरपाͧलका अͬधकारȣ ɮवारा लगाए गए जुमा[ने से
åयͬथत है, आदेश पाǐरत होने कȧ Ǔतͬथ से 30 Ǒदन के
अÛदर धारा 329 के अÛतग[त गǑठत नगरपाͧलका
भवन Ûयायाͬधकरण मɅ अपील कर सकता है ।
10. धारा 437 मɅ , सामाÛय दंड , शÞदɉ के ͧलए:
10
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" जो कोई भी, ͩकसी ऐसे मामले मɅ िजसमɅ इस
अͬधǓनयम मɅ सज़ा का साफ़ तौर पर Ĥावधान नहȣं है,
इसके ͩकसी भी Ĥावधान के तहत जारȣ ͩकसी नोǑटस या
आदेश या माँग का पालन करने मɅ असफल रहता
है, या इस एÈट के ͩकसी भी Ĥावधान का उãलंघन
करता है, तो उसे एक हज़ार ǽपये तक के जुमा[ने से सज़ा
दȣ जाएगी, और, लगातार उãलंघन के मामले मɅ, पहले
Ǒदन के बाद हर Ǒदन के ͧलए सौ ǽपये तक के अǓतǐरÈत
जुमा[ने से, िजसके दौरान वह ऐसी अवरोध या उãलंघन
मɅ लगा रहता है, सज़ा दȣ जाएगी।"
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
“दंड का आवͬधक संशोधन: —
¼1½ उप-Ǔनयमɉ के ͪवͧभÛन उपबंधɉ के अंतग[त
उपबंͬधत शािèतयɉ मɅ Ĥ×येक तीन वष[ कȧ अवͬध कȧ
समािÜत के पæचात, यथािèथǓत , ͪवǑहत शािèत कȧ
राͧश के दस ĤǓतशत कȧ वृͪƨ कȧ जाएगी ।
(2) इस अͬधǓनयम के ͪवͧभÛन उपबंधɉ, इसके
सहायक Ǔनयमɉ तथा इसके अधीन बनाए गए
उपǓनयमɉ के अंतग[त उãलेͨखत अɮयतन दÖडɉ का
ͪववरण मुÉय नगरपाͧलका अͬधकारȣ ɮवारा इस
अͬधǓनयम के अंतग[त उãलंघन के संबंध मɅ
नगरपाͧलका से सूचना ĤाÜत होने पर, यथाउपबंͬधत
समयावͬध के भीतर संधाǐरत ͩकया जाएगा।
11. धारा 440 , अपराधɉ का शमन, मɅ शÞदɉ के èथान
पर:
“(1)
मुÉय
नगरपाͧलका
अͬधकारȣ
या
यǑद
नगरपाͧलका ɮवारा इस Ǔनͧम×त ͩकसी सामाÛय या
ͪवशेष आदेश ɮवारा अͬधकृत ͩकया गया हो तो
नगरपाͧलका
èवाèØय
अͬधकारȣ,
नगरपाͧलका
अͧभयंता या नगरपाͧलका का कोई अÛय अͬधकारȣ
कार[वाई शुǾ होने के पूव[ या बाद मɅ और ͪवǓनयमɉ
ɮवारा ͪवǓनǑद[çट शुãक के भुगतान पर ͩकसी अपराध
का शमन कर सकता है िजसे राÏय सरकार ɮवारा
Ǔनयमɉ ɮवारा शमनीय के Ǿप मɅ वगȸकृत ͩकया गया
हो ।”
(2) उपधारा (1) मɅ ͩकसी बात के होते हुए भी, इस
अͬधǓनयम अथवा इसके अधीन बनाए गए ͩकसी
11
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ǔनयम या ͪवǓनयमन ɮवारा दंडनीय कोई अपराध
समझौता योÊय नहȣं होगा यǑद ऐसा अपराध धारा 20
मɅ ǓनǑद[çट ͩकसी नगरपाͧलका Ĥाͬधकरण ɮवारा या
उसकȧ ओर से जारȣ ͩकसी नोǑटस, आदेश या
अͬधयाचना का अनुपालन करने मɅ ͪवफलता के कारण
ͩकया जाता है, जब तक ͩक यथािèथǓत ऐसे नोǑटस,
आदेश या अͬधयाचना का, जहां तक ऐसा अनुपालन
संभव हो, अनुपालन नहȣं कर ͧलया जाता है।
(3) जहां ͩकसी अपराध का शमन कर Ǒदया गया है,
अपराधी को, यǑद वह Ǒहरासत मɅ है, मुÈत कर Ǒदया
जाएगा और इस Ĥकार शमन ͩकए गए अपराध के
संबंध मɅ उसके ͪवǽƨ आगे कोई कार[वाई नहȣं कȧ
जाएगी।
Ǔनàनͧलͨखत को छोड़ Ǒदया जाएगा:
धारा 440 – पूरȣ धारा हटा दȣ जाएगी।
3 .
2012
20
ǒबहार शहरȣ
ͪवकास अͬधǓनयम, 2012
1. धारा
41, अनͬधकृत
ͪवकास
या
ͪवकास
योजना के अनुपालन के ǒबना उपयोग के
ͧलए दंड। – , शÞदɉ के ͧलए:
" दोषी को साधारण कारावास से, िजसकȧ
अवͬध छह मास तक हो सकेगी, अथवा एक
लाख ǽपये तक के जुमा[ने से, अथवा दोनɉ से
दÖडनीय होगा,
और Ǔनरंतर अपराध कȧ
िèथǓत मɅ, Ĥथम अपराध के ͧलए दोषͧसͪƨ के
पæचात् अपराध जारȣ रहने वाले Ĥ×येक Ǒदन
के ͧलए एक हजार ǽपये तक का अǓतǐरÈत
जुमा[ना भी दÖडèवǾप लगाया जाएगा।
(2) कोई भी åयिÈत जो धारा 33, धारा-34 और धारा-
35 के तहत अनुमǓत ĤाÜत ͩकए ǒबना, या िजस अवͬध
के ͧलए उपयोग कȧ अनुमǓत दȣ गई है उसके बाद, या
िजन शतɟ के तहत ऐसे उपयोग कȧ Ǔनरंतरता कȧ
अनुमǓत दȣ गई है उनका अनुपालन ͩकए ǒबना, ͩकसी
ͪवकास योजना के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए
ͩकसी भूͧम या भवन का उपयोग जारȣ रखता है या
उपयोग करने कȧ अनुमǓत देता है, तो उसे छह महȣने
तक कȧ साधारण कैद कȧ सजा दȣ जाएगी, या पचास
हजार ǽपये तक का जुमा[ना, या दोनɉ से दंͫडत ͩकया
जाएगा और Ǔनरंतर अपराध के मामले मɅ, पहले
12
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
अपराध के ͧलए दोषͧसͪƨ के बाद Ĥ×येक Ǒदन के ͧलए
पांच सौ ǽपये तक का अǓतǐरÈत जुमा[ना लगाया
जाएगा।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
“पÍचीस लाख ǽपये का जुमा[ना अदा करने के ͧलए
उ×तरदायी होगा।
(2) कोई भी åयिÈत जो धारा-33, धारा-34 तथा धारा-
35 के अÛतग[त अनुमǓत ĤाÜत ͩकए ǒबना ͪवकास
योजना के उपबÛधɉ के उãलंघन मɅ ͩकसी भूͧम या
भवन का उपयोग करना जारȣ रखता है या करने देता है
या िजस अवͬध के ͧलए उपयोग कȧ अनुमǓत दȣ गई है,
उसके पæचात ऐसे उपयोग को जारȣ रखता है या िजन
Ǔनयमɉ और शतɟ के अÛतग[त ऐसे उपयोग को जारȣ
रखने कȧ अनुमǓत दȣ गई है, उनका अनुपालन ͩकए
ǒबना ऐसा करता है, तो वह दस लाख ǽपए का जुमा[ना
अदा करने के ͧलए उ×तरदायी होगा।
:
41
दंड लगाना। —
(1) अगर
योजना
Ĥाͬधकरण
के
मुÉय
काय[पालक पदाͬधकारȣ (CEO) को लगता है
ͩक ͩकसी åयिÈत ने इस एÈट के ͩकसी
Ĥोͪवजन, या इसके तहत बनाए गए ͩकसी
Ǔनयम,ͪवǓनयमन,
या
उपͪवͬध
का
उãलंघन ͩकया है, तो उस åयिÈत को सुनवाई
का पूरा मौका Ǒदया जाएगा, िजस पर
उãलंघन करने का आरोप है।
(2) मुÉय काय[पालक पदाͬधकारȣ ɮवारा लगाई
गई कोई भी शािèत , संबंͬधत åयिÈत ɮवारा
उÈत आदेश पाǐरत करने कȧ तारȣख से तीस
Ǒदनɉ के भीतर चुकाई जाएगी।
(3) इस धारा के तहत मुÉय काय[पालक
पदाͬधकारȣ ɮवारा लगाई गई शािèत से
परेशान कोई भी åयिÈत, 30 Ǒदनɉ के अंदर,
धारा 79 के तहत बने अͬधकरण मɅ अपील
कर सकता है।
(4)
13
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.
अĤाͬधकृतͪवकासहटाएजानेकȧ
अपे¢ा कȧ शिÈत - , शÞदɉ के èथान पर:
(6) यǑद नोǑटस मɅ ǓनǑद[çट अवͬध के भीतर या उप-
धारा (3) के तहत अनुमǓत के ͧलए आवेदन या अपील
के Ǔनपटारे या वापस लेने के बाद ऐसी अवͬध के भीतर,
नोǑटस या उसका उतना Ǒहèसा जो Ĥभावी रहता है, या
अपील मɅ ͩकए गए पǐरवत[न के साथ नोǑटस का
अनुपालन नहȣं ͩकया जाता है, तो योजना Ĥाͬधकरण-
(d) नोǑटस का पालन न करने पर माͧलक पर
मुकदमा चलाना और अगर नोǑटस मɅ ज़मीन का
इèतेमाल बंद करने कȧ ज़Ǿरत हो, तो ͩकसी दूसरे
åयिÈत पर भी मुकदमा चलाना जो नोǑटस के
ͨखलाफ़ ज़मीन का इèतेमाल करता है या ज़मीन
का इèतेमाल करने देता है या करने देता है; और
(ख) ( i ) ͩकसी इमारत या ͩकसी इमारत पर ͩकए
जाने वाले काय[ को ͬगराने या उसमɅ पǐरवत[न
करने कȧ आवæयकता वाले नोǑटस के मामले मɅ,
उसे ͪवकास होने से पहले कȧ िèथǓत मɅ बहाल
करने और अनुमǓत कȧ शतɟ या संशोͬधत अनुमǓत
के साथ अनुपालन सुǓनिæचत करने के ͧलए,
योजना Ĥाͬधकरण ɮवारा आवæयक समझे जाने
वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाǑहए, िजसमɅ ͩकसी
भी इमारत या काय[ को ͬगराना या उसमɅ पǐरवत[न
करना या ͩकसी भी इमारत या अÛय कायɟ को
अंजाम देना शाͧमल है;
(ii) योजना Ĥाͬधकरण, उप-खÖड ( i ) के अÛतग[त
अपने कत[åयɉ के पालन मɅ उसके ɮवारा उपगत
ͩकसी åयय कȧ लागत को भूͧम राजèव के बकाया
के Ǿप मɅ èवामी से वसूल कर सकेगा।
(7) उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतग[त अͧभयोिजत
कोई åयिÈत साधारण कारावास से, िजसकȧ अवͬध छह
माह तक कȧ हो सकेगी या जुमा[ने से, जो पचास हजार
ǽपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनɉ से तथा अपराध
जारȣ रहने कȧ िèथǓत मɅ अǓतǐरÈत जुमा[ने से, दिÖडत
ͩकया जाएगा। जो अपराध के Ĥथम बार ͩकए जाने के
ͧलए दोषͧसͪƨ के पæचात ऐसे अपराध के जारȣ रहने
वाले Ĥ×येक Ǒदन के ͧलए पांच सौ Ǿपये तक हो सकेगी।
14
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
(6) यǑद नोǑटस मɅ ǓनǑद[çट अवͬध के भीतर या उप-
धारा (3) के तहत अनुमǓत के ͧलए आवेदन या अपील
के Ǔनपटारे या वापस लेने के बाद ऐसी अवͬध के भीतर,
नोǑटस या उसका उतना Ǒहèसा जो Ĥभावी रहता है, या
अपील मɅ ͩकए गए पǐरवत[न के साथ नोǑटस का
अनुपालन नहȣं ͩकया जाता है, तो योजना Ĥाͬधकरण-
(d) नोǑटस का पालन न करने पर माͧलक पर और
जुमा[ना लगाएगा और अगर नोǑटस मɅ ज़मीन का
इèतेमाल बंद करने कȧ ज़Ǿरत हो, तो ͩकसी दूसरे
åयिÈत पर भी जो नोǑटस के उãलंघन मɅ ज़मीन का
इèतेमाल करता है या ज़मीन का इèतेमाल करने देता
है या करने देता है; और
(ख) ( i ) ͩकसी इमारत या ͩकसी इमारत पर ͩकए जाने
वाले काय[ को ͬगराने या उसमɅ पǐरवत[न करने कȧ
आवæयकता वाले नोǑटस के मामले मɅ, उसे ͪवकास होने
से पहले कȧ िèथǓत मɅ बहाल करने और अनुमǓत कȧ
शतɟ या संशोͬधत अनुमǓत के साथ अनुपालन
सुǓनिæचत करने के ͧलए, योजना Ĥाͬधकरण ɮवारा
आवæयक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने
चाǑहए, िजसमɅ ͩकसी भी इमारत या काय[ को ͬगराना
या उसमɅ पǐरवत[न करना या ͩकसी भी इमारत या अÛय
कायɟ को अंजाम देना शाͧमल है;
(ii) योजना Ĥाͬधकरण, उप-खÖड ( i ) के अधीन अपने
कत[åयɉ के पालन मɅ उसके ɮवारा उपगत ͩकसी åयय
कȧ लागत को भूͧम राजèव के बकाया के Ǿप मɅ èवामी
से वसूल कर सकेगा।
¼7½
उपधारा (6) के खÖड (क) के
अधीन जुमा[ना लगाया जाता है, वह दो लाख ǽपये का
जुमा[ना देने के ͧलए उ×तरदायी होगा।
4. धारा 43. अनͬधकृत ͪवकास को रोकने और पुͧलस
कȧ आवæयकता कȧ शिÈत।- , शÞदɉ के èथान पर:
(3) कोई भी åयिÈत, जो ऐसी नोǑटस तामील होने के
बाद भी, चाहे अपने ͧलए या माͧलक या ͩकसी अÛय
åयिÈत कȧ ओर से भूͧम और भवन का ͪवकास करना
जारȣ रखता है, उसे छह महȣने तक कȧ अवͬध के ͧलए
साधारण कारावास या पचास हजार ǽपए तक का
जुमा[ना या दोनɉ से दंͫडत ͩकया जा सकता है और जब
15
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
गैर-अनुपालन जारȣ रहता है, तो अǓतǐरÈत जुमा[ने के
साथ जो नोǑटस कȧ तामील कȧ तारȣख के बाद Ĥ×येक
Ǒदन के ͧलए पांच सौ ǽपए तक बढ़ाया जा सकता है,
िजसके दौरान गैर -अनुपालन जारȣ रहा है।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
(3) कोई भी åयिÈत, जो ऐसी नोǑटस Ǒदए जाने के बाद
भी, चाहे èवयं के ͧलए या माͧलक या ͩकसी अÛय
åयिÈत कȧ ओर से भूͧम और भवन का ͪवकास करना
जारȣ रखता है, वह दो लाख ǽपये का जुमा[ना देने के
ͧलए उ×तरदायी होगा और जब उãलंघन जारȣ रहता है,
तो नोǑटस कȧ सेवा कȧ तारȣख के बाद Ĥ×येक Ǒदन के
ͧलए पांच सौ ǽपये का अǓतǐरÈत जुमा[ना देना होगा,
िजसके दौरान गैर-अनुपालन जारȣ रहा है।
5. धारा 90. Ĥवेश कȧ शिÈत.- शÞदɉ के ͧलए:
(3) कोई भी åयिÈत जो इस धारा के अधीन ͩकसी
भूͧम या भवन मɅ Ĥवेश करने के ͧलए सशÈत या
अͬधकृत åयिÈत के Ĥवेश मɅ बाधा डालता है , तो
उसे छह माह तक के कारावास या दस हजार Ǿपये
तक के जुमा[ने अथवा दोनɉ से दिÖडत ͩकया जा
सकता है।
Ǔनàनͧलͨखत को
जाएगा:
उपधारा (3) –
6.
हटाने के ͧलए जुमा[ना।- शÞदɉ के èथान पर:
यǑद कोई åयिÈत –
(1) बोड[ या ͩकसी योजना Ĥाͬधकरण ɮवारा
Ǔनयोिजत या काम पर रखे गए ͩकसी åयिÈत को
या ͩकसी ऐसे åयिÈत को िजसके साथ बोड[ या
योजना Ĥाͬधकरण ने कोई अनुबंध ͩकया हो, ऐसे
åयिÈत ɮवारा अपने कत[åय या ͩकसी ऐसी बात के
पालन या Ǔनçपादन मɅ बाधा डालता है िजसे करने
के ͧलए वह इस अͬधǓनयम के अधीन सशÈत है
या अपेͯ¢त है, अथवा
(2) इस एÈट के तहत Ĥाͬधकृत काम करने के
ͧलए ज़Ǿरȣ ͩकसी लेवल या Ǒदशा को Ǒदखाने के
मकसद से लगाए गए ͩकसी Ǔनशान को हटाता है।
ऐसे लोगɉ को 5 हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना या दो
महȣने तक कȧ जेल हो सकती है।
16
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
यǑद कोई åयिÈत –
(1) बोड[ या ͩकसी योजना Ĥाͬधकरण ɮवारा
Ǔनयोिजत या काम पर रखे गए ͩकसी åयिÈत
को या ऐसे ͩकसी åयिÈत को िजसके साथ बोड[
या योजना Ĥाͬधकरण ने कोई अनुबंध ͩकया है
, ऐसे åयिÈत ɮवारा अपने कत[åय या ͩकसी
ऐसी चीज के पालन या Ǔनçपादन मɅ बाधा
डालता है िजसे करने के ͧलए वह इस
अͬधǓनयम के तहत सशÈत है या अपेͯ¢त है,
या
इस अͬधǓनयम के अÛतग[त अͬधकृत कायɟ
के Ǔनçपादन के ͧलए आवæयक ͩकसी èतर या
Ǒदशा को दशा[ने के Ĥयोजन के ͧलए èथाͪपत
ͩकसी ͬचéन को हटाता है, तो वह एक लाख
Ǿपये का जुमा[ना अदा करने के ͧलए
उ×तरदायी होगा।
7. धारा 104, शÞदɉ के èथान पर: जुमा[ना जब वसूल हो
जाए तो योजना Ĥाͬधकरण को भुगतान ͩकया
जाना है।-
केस चलाने के संबंध मɅ वसूले गए सभी जुमा[ने
संबंͬधत योजना Ĥाͬधकरण को Ǒदए जाएंगे।
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा:
जुमा[ना वसूल होने पर उसका भुगतान योजना
Ĥाͬधकरण को ͩकया जाएगा। इस अͬधǓनयम के
अंतग[त उãलंघन के संबंध मɅ वसूला गया समèत
जुमा[ना संबंͬधत योजना Ĥाͬधकरण को भुगतान
ͩकया जाएगा।
8.
104
- दंड का आवͬधक संशोधन: —
उप-Ǔनयमɉ के ͪवͧभÛन उपबंधɉ के अंतग[त उपबंͬधत
दंडɉ मɅ , Ĥ×येक तीन वष[ कȧ अवͬध कȧ समािÜत के
पæचात, यथािèथǓत, Ǔनधा[ǐरत दंड कȧ राͧश मɅ दस
ĤǓतशत कȧ वृͪƨ कȧ जाएगी।
4 .
1984
12
ǒबहार वन उपज (åयापार
ͪवǓनयमन) अͬधǓनयम, 1983
धारा 20 कȧ उपधारा (1) मɅ ,
“ एक वष[ तक के कारावास या दो हजार Ǿपये तक के
जुमा[ने अथवा दोनɉ से दिÖडत ͩकया जाएगा ” शÞदɉ के
17
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
èथान पर ,
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा, अथा[त्:
“ दो हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना हो सकता है। ”
धारा 29 कȧ उपधारा (5) मɅ, शÞदɉ के èथान पर,
" छह महȣने तक कȧ अवͬध के कारावास या पांच सौ
ǽपये तक के जुमा[ने या दोनɉ से दÖडनीय होगा। "
Ǔनàनͧलͨखत को ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा, अथा[त्:
" दो हजार Ǿपये तक का जुमा[ना लगाया जा सकता
है । "
5 .
2025
4
ǒबहार काçठआधाǐरत
(èथापना एवं ͪवǓनयमन)
अͬधǓनयम, 2025
धारा 20
को
:
धारा 20 (1)
काçठ आधाǐरत उɮयोग का संचालन एक सं£ेय
अपराध होगा।
धारा 20 (2)
यǑद कोई åयिÈत इस अͬधǓनयम के ͩकसी भी Ĥावधान
का उãलंघन करता है या करने का Ĥयास करता है या
उãलंघन मɅ सहायता करता है, तो वह एक लाख ǽपये
तक के जुमा[ने के ͧलए उ×तरदायी होगा और Ǔनरंतर
उãलंघन कȧ िèथǓत मɅ, उãलंघन जारȣ रहने वाले
Ĥ×येक Ǒदन के ͧलए एक हजार ǽपये तक के अǓतǐरÈत
जुमा[ने के ͧलए उ×तरदायी होगा।
परंतु यǑद ͩकसी åयिÈत के पास काçठ आधाǐरत
उɮयोग के ͧलए वैध अनु£िÜत नहȣं है और वह इस
अͬधǓनयम या इसके अंतग[त बनाए गए Ǔनयमɉ के
ͩकसी भी Ĥावधान का उãलंघन करता है या करने का
Ĥयास करता है या ऐसा करने मɅ सहायता करता है, तो
उसे तीन महȣने से एक वष[ तक कȧ कैद और/या
10000/- (दस हजार) ǽपये से 100000/- (एक लाख)
ǽपये तक का जुमा[ना दंड के Ǿप मɅ Ǒदया जाएगा। (एक
लाख) या दोनɉ से।
6.
2010
11
ǒबहार कृͪष भूͧम (गैर-कृͪष
के ͧलए
)
अͬधǓनयम, 2010
1. ǒबहार कृͪष भूͧम (गैर-कृͪष Ĥयोजनɉ के ͧलए
) अͬधǓनयम, 2010 (ǒबहार अͬधǓनयम
11, 2010) कȧ धारा-2 मɅ संशोधन।-धारा-2 कȧ
उपधारा (ग) को ǒबहार कृͪष भूͧम (गैर-कृͪष Ĥयोजनɉ
के ͧलए Ǿपांतरण)
उƧेæयɉ) अͬधǓनयम, 2010 (ǒबहार अͬधǓनयम 11,
2010) कȧ धारा 2 कȧ उपधारा (
) को यथासंभव रƧ
18
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ͩकया जाता है और उसे Ǔनàनानुसार ĤǓतèथाͪपत
ͩकया जाता है:-
"(
) "स¢म Ĥाͬधकार" का मतलब है अनुमंडल
पदाͬधकारȣ या भूͧम सुधार उप समाहता[ के èतर
से नीचे का कोई पदाͬधकारȣ , जैसा ͩक सरकार ɮवारा
अͬधसूͬचत ͩकया गया हो, िजसके अͬधकार ¢ेğ मɅ
संबंͬधत खेती कȧ ज़मीन या उसका कोई Ǒहèसा आता
हो, और इसमɅ सरकार ɮवारा डेवलप और अͬधसूͬचत
ͩकया गया कोई भी इलेÈĚॉǓनक ͧसèटम या पोट[ल भी
शाͧमल होगा, जो राजèव एवं भूͧम सुधार ͪवभाग
कȧ ओर से और उसके अͬधकार ¢ेğ मɅ, ऑटोमैǑटक
èवमूãयांकन , शुãक संĒहण और पǐरवत[न के ͧलए
ͧसèटम के माÚयम से जारȣ ͩकए गए अनुमǓत या
Ĥमाण-पğ जारȣ करने के मकसद से काम करेगा।"
2. ǒबहार कृͪष भूͧम (गैर-कृͪष Ĥयोजनɉ के ͧलए
) अͬधǓनयम, 2010 (ǒबहार अͬधǓनयम
11, 2010) कȧ धारा-3 मɅ संशोधन।- ǒबहार कृͪष भूͧम
(गैर कृͪष Ĥयोजनɉ के ͧलए संपǐरवत[न) अͬधǓनयम,
2010 (ǒबहार अͬधǓनयम 11, 2010) कȧ धारा-3(6)
और 3(7) को ͪवलोͪपत ͩकया जाता है तथा धारा-3(3),
3(4) और 3(5) को Đमशः Ǔनàनानुसार ĤǓतèथाͪपत
ͩकया जाता है:-
"3(3) ऑटोमेटेड लɇड कÛवज[न ͧसèटम -
राÏय सरकार, एक अͬधसूचना के ज़ǐरए, एक
ऑटोमेटेड लɇड कÛवज[न ͧसèटम लागू करेगी, िजसके
तहत ज़मीन का माͧलक इलेÈĚॉǓनक ͧसèटम या
पोट[ल के ज़ǐरए डू-इट-योरसेãफ (DIY) मोड मɅ खेती कȧ
ज़मीन को गैर-खेती के कामɉ के ͧलए बदल सकता है।
“3(4) इस Ĥणालȣ के अंतग[त Ǿपांतरण कȧ
ĤͩĐया Ǔनàनानुसार होगी :-
(
) भूͧम अͧभलेखɉ से भूͧम खंडɉ का èव-चयन;
(ख) आवेदक ɮवारा èव-घोषणा;
(ग) Ǔनधा[ǐरत Ǿपांतरण शुãक का भुगतान, और
(?k) ͧसèटम ɮवारा ऑटोमैǑटक Ĥमाण-पğ जारȣ
करना।’’
“3(5) इस Ĥणालȣ के अंतग[त
इस अͬधǓनयम
19
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
के अÛतग[त स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा तुरÛत Ĥदान ͩकया
गया माना जाएगा ।
बशतȶ ͩक ऐसी अनुमǓत या Ĥमाण पğ 60 (साठ)
Ǒदनɉ के भीतर स¢म Ĥाͬधकार ɮवारा स×यापन के
अधीन होगा और ǒबना ͩकसी मुआवजे के रƧ करने के
ͧलए उ×तरदायी होगा यǑद यह पाया जाता है ͩक
अनुमǓत या Ĥमाण पğ गलत तØय Ĥèतुत करके,
गलत बयानी करके, तØयɉ को दबाकर, पाğता कȧ शतɟ
या धारा-5(2), 5(3) और पया[वरण, हवाई अɬडɉ,
राçĚȣय सुर¢ा आǑद से संबंͬधत Ǔनयामक Ĥाͬधकरणɉ
कȧ ͩकसी भी अÛय ͬचǒğत शतɟ का उãलंघन करके
ĤाÜत ͩकया गया है। इसके अलावा, इस कृ×य के ͧलए
स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जुमा[ना भी लगाया जा सकता
है।’’
3. ǒबहार कृͪष भूͧम (गैर कृͪष Ĥयोजनɉ के ͧलए
सàपǐरवत[न) अͬधǓनयम, 2010 (ǒबहार अͬधǓनयम
11, 2010) कȧ धारा-6 मɅ संशोधन।- ǒबहार कृͪष भूͧम
(गैर कृͪष Ĥयोजनɉ के ͧलए संपǐरवत[न) अͬधǓनयम,
2010 (ǒबहार अͬधǓनयम 11, 2010) कȧ धारा 6 कȧ
उपधारा 5(ii) के पæचात् एक नई उपधारा 5(iii) जोड़ी
जाएगी :-
"5(iii) èवचाͧलत भूͧम Ǿपांतरण Ĥणालȣ के
अंतग[त कोई भी Ǿपांतरण जो गलत तØय Ĥèतुत
करके, गलत बयानी करके, तØयɉ को दबाकर, पाğता
कȧ शतɟ या धारा-5(2), 5(3) और पया[वरण, हवाई
अɬडɉ, राçĚȣय सुर¢ा आǑद से संबंͬधत Ǔनयामक
Ĥाͬधकरणɉ कȧ ͩकसी भी अÛय ͬचǒğत शतɟ का
उãलंघन करके ĤाÜत ͩकया जाता है, उसे इस धारा के
Ĥयोजनɉ के ͧलए अनͬधकृत Ǿपांतरण माना जाएगा ।"
7.
1962
12
ǒबहार भूͧम सुधार (अͬधकतम
सीमा Ǔनधा[रण
) अͬधǓनयम, 1961
1. अͬधǓनयम कȧ धारा-2 के अंतग[त Ǔनàनͧलͨखत
उपधारा (घघ) तथा (ण) जोड़ी जाएंगी।-
(घघ ) " बागान भूͧम " से ता×पय[ ͩकसी ऐसी भूͧम से
है िजसका उपयोग मुÉयतः बारहमासी आधार
पर चाय, कॉफȧ, रबड़, कोको, बांस, इमारती
काçठ , फलोɮयान, अÛय फलदार वृ¢,
औषधीय-जड़ी-बूटȣ वाले पौधे, सुगंͬधत पौधे या
कोई अÛय ऐसे पौधे, िजÛहɅ राÏय सरकार ɮवारा
वगȸकृत और अͬधसूͬचत ͩकया जाए, के
20
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
उ×पादन के ͧलए ͩकया जाता है।
(ण ) " कृͪष-औɮयोͬगक पǐरयोजना भूͧम" से
ता×पय[ ͩकसी भूͧम से है, िजसका उपयोग
एकȧकृत कृͪष या उससे सàबƨ ͩĐयाकलापɉ,
िजनमɅ वाͨणिÏयक पैमाने पर उ×पादन,
Ĥसंèकरण या मूãय संवध[न शाͧमल हो, जैसे
मखाना उ×पादन, म×èय पालन और अÛय ऐसी
ͩĐयाकलाप, िजÛहɅ राÏय सरकार ɮवारा
वगȸकृत और अͬधसूͬचत ͩकया जाए, के ͧलए
ͩकया जाता हो ।
2. अͬधǓनयम कȧ धारा-4
के पæचात Ǔनàनͧलͨखत
धारा-4
जोड़ी जाएगी।-
4
. राÏय सरकार ɮवारा "Üलांटेशन लɇड" के Ǿप
मɅ वगȸकृत और अͬधसूͬचत कȧ गई ज़मीन को
-4 के तहत Ǒदए गए सीͧलंग
एǐरया से छूट दȣ जाएगी, जो 20.234 हेÈटेयर के
बराबर पचास एकड़ तक होगा।
4
.
राÏय
सरकार
ɮवारा
वगȸकृत
और
अͬधसूͬचत कȧ गई एĒो-इंडिèĚयल ĤोजेÈट के तहत
आने वालȣ ज़मीन को
-4 के
तहत Ǒदए गए सीͧलंग एǐरया से छूट दȣ जाएगी, जो
40.469 हेÈटेयर के बराबर सौ एकड़ तक होगा।
8 .
2007
4
ǒबहार
जल ( ͪवकास एवं
Ĥबंधन का ͪवǓनयमन एवं
Ǔनयंğण) अͬधǓनयम, 2006
1. धारा 20 मɅ,
— ( क ) उपधारा (1) मɅ “पांच हजार ǽपए तक का
जुमा[ना” शÞदɉ के èथान पर “दस हजार ǽपए तक
का जुमा[ना” शÞद ĤǓतèथाͪपत ͩकए जाएंगे; (ख)
उपधारा (2) मɅ “छह माह तक कȧ अवͬध के
कारावास या दस हजार ǽपए तक का जुमा[ना या
दोनɉ” शÞदɉ के èथान पर “बीस हजार ǽपए तक
का जुमा[ना” शÞद ĤǓतèथाͪपत ͩकए जाएंगे;
2. धारा 22 मɅ,—
(क) उपधारा (1) मɅ, “अपने ͪवǽƨ कार[वाई कȧ जा
सकेगी और तदनुसार दंͫडत ͩकया जा सकेगा” शÞदɉ के
èथान पर, “केवल दंड का उ×तरदायी होगा, जैसा ͩक
ͪवǑहत ͩकया जा सकेगा” शÞद रखे जाएंगे ।
ĤǓतèथाͪपत ͩकया जाएगा;
(ख) उप धारा (2) मɅ, “उस अपराध का दोषी भी समझा
जाएगा और तदनुसार कार[वाई कȧ जा सकेगी और
21
ǐबहार गजट (असाधारण), 26 फरवरȣ 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संͯ¢Üत शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
दंͫडत ͩकया जा सकेगा” शÞदɉ के èथान पर, “उस
अपराध का दोषी भी समझा जाएगा और केवल दंड का
भागी होगा, जैसा ͩक ͪवǑहत ͩकया जा सकेगा” शÞद
ĤǓतèथाͪपत ͩकए जाएंगे।
jkT; dh vkfFkZd çxfr] fuos'k laoèkZu ,oa jkstxkj l`tu ds mís'; ls jkT; ljdkj lrr~ :i ls
O;olkf;d okrkoj.k dks ljy] ikjn'kÊ ,oa fo'okl&vkèkkfjr cukus ds fy, ladfYir gSA
jkT; esa O;olk; dks c<+kok nsus] dkyfo:) naMkRed çkoèkkuksa dks lekIr djus] y?kq ,oa rduhdh
çd`fr ds vijkèkksa ds vijkèkhdj.k dks lekIr djus rFkk fo'okl&vkèkkfjr vuqikyu O;oLFkk dks lq–<+ djus ds
mís'; ls
ds izko/kkuksa dks ykxw fd;k tkuk vko';d
gSA ;gh bl fo/ks;d dk mÌs'; gS rFkk bls vf/kfu;fer djkuk gh bldk vHkh"V gSA
¼MkW- fnyhi dqekj tk;loky½
Hkkj&lk/kd lnL;
iVuk]
izHkkjh lfpo
fnukad&26-02-2026
fcgkj fo/kku lHkkA
————
अधी¢क, सिचवालय मुġणालय,
ǐबहार, पटना Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǐġत ।
ǐबहार गजट (असाधारण) 241-571+10-डी0टȣ0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in