र्गजस्ट्री सं०डी० एल० 33004/99
REGD . NO . D. L -33004/99 भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
CENTRAL 8. TEARIAT LIBRARY
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 13]
नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8 , 2001 /पौष 18 , 1922
No. 13]
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 8 , 2001 /PAUSA 18 , 1922
वस्त्रमंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी , 2001
विषय: परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी ( कोटा ) नीति ( 2000-2004 )- उन देशों के संबंध में जहां ऐसे निर्यात वस्त्र एवं क्लोदिंग संबंधी करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधों के अधीन हैं ।
सं. 13/33/2000 निर्यात-1.-1. उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 नवंबर, 1999की अधिसूचना सं. 1/128/99 निर्यात 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका बाद में दिनांक 10 दिसंबर, 1999 , तथा 7 फरवरी , 2000 की समसंख्यक अधिसूचनाओं और दिनांक 13 जून, 2000 की अधिसूचना सं. 1/ 133/2000 - निर्यात-1 द्वारा संशोधित किया गया है । अधिसूचना को निम्नानुसार और संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-
2. उप- पैरा 5 ( iv ) के पश्चात् निम्नलिखित को स्थापित किया जाए : -
( 1 ) तथापि, निम्नलिखित शर्तों पर प्रथम खंड कोटा ( देश/ वर्ग विशेष में ) को भाग दो अवधि तक बढ़ाया जा सकता है । ( क ) वह निर्यातक जिसने भाग 2 कोटा ( देश/ वर्ग विशेष में ) के किसी भाग को अंतरित नहीं किया है केवल वही भाग 1 कोटा ( देश/वर्ग विशेष में ) को भाग दो अवधि तक बढ़ाने का पात्र होगा ।
(ख ) कोटा के द्वितीय भाग को जिस देश/वर्ग में बढ़ाने का निर्यातक इच्छुक है और यहां तक कि द्वितीय खंड कोटा, उस राष्ट्र/ वर्ग विशेष में पूरे आवंटन वर्ष के दौरान अहस्तांतरणीय रहेगा; और
( ग ) निर्यातक को इस वर्ग में बढ़ाए गये भाग 1 कोटा और पूरे भाग 2 कोटा के लिए तृतीय पक्ष लदान की अनुमति नहीं दी जाएगी । 3. तद्नुसार , तद्नंतर उप- पैरा को क्रम संख्या को बदलकर ( vi ) से ( xiv ) कर दिया जाएगा ।
4. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।
अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 70 GI/2001