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Extraordinary Gazette of India · Government of India

CSL

Published 03 December 2001

Ministry
CSL
Department
CSL
Office
CSL
Gazetteid
NOT available ( 151937 )
Identifier
in.gazette.central.e.2001-12-03.151937
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD NO . D L. - 33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324 ]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3 , 2001 /अग्रहायण 12 , 1923

No. 324]

NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 3 , 2001/AGRAHAYANA 12, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001

सं. टीएएमपीं/ 31 /2001- एनएमपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार न्यूमेंगलूर पत्तन न्यास के अल्पकालिक लाइसेंस के आधार पर आधा खड़ंजा बिछे स्टैकयार्ड की दरों के मान के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव का निपटान करता है ।

अनुसूची

मामला सं ० टीएएमपी/31 / 2001 - एनएमपीटी

आवेदक न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)

आदेश

(05 नवंबर, 2001 को पारित)

यह मामला 20 फरवरी , 2001 से भूतलक्षी प्रभाव से अल्पकालिक लाइसेस के आधार पर सुरक्षा परिसर की चारदीवारी से बाहर आधा खड़जा बिछे स्टैकयार्ड के लिए दरो के मान के अनुमोदन के बारे मे न्यू मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से सबंधित है ।

2.1 एनएमपीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन मे निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए है

(i) पत्तन प्रयोक्ताओं से प्राप्त अनुरोध के अनुसरण मे उसने पत्तन परिसरो मे आयात/ निर्यात कार्गो का चट्टा लगाने के लिए लगभग 70 लाख रुपये का निवेश करके दो खड़जेदार (डब्ल्यूबीएम सतह वाले) स्टैकयार्ड बनाए है ।

3713 GI/ 2001 2

[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(ii ) पत्तन प्रयोक्ताओं को इन स्टैकयार्डों का आबंटन आयातित कोक और कोयले का चट्टा लगाने के लिए मासिक लाइसेंस आधार पर खड़ंजेदार मार्ग के लिए पहले से कोई पृथक दर निर्धारित होने के कारण प्रतिमाह 600/- रु० प्रति 100 वर्गमीटर की दर पर अर्थात् खुले स्थान के लिए निर्धारित दर पर अस्थायी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर किया जाता है ।

(iii) संकलित लागत पत्र में सरकारी भवन के संबंध में मूल नियम (एफआर) 45ख ( III) के अनुसार परिकलित 878 / - रु० प्रति 100 वर्गमीटर की दर दर्शाई गई है ।

(iv) प्रस्ताव पर एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा 29 जनवरी, 2001 को आयोजित बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया था ।

2.2 इस परिप्रेक्ष्य में, एनएमपीटी ने निम्नलिखित मुख्य स्थितियों में 20 फरवरी , 2000 से भूतलक्षी प्रभाव से पत्तन परिसरों में खड़ंजेदार (डब्ल्यूबीएम सतह वाले) स्टैकयार्ड के लिए 880/- रु० प्रति 100 वर्गमीटर प्रतिमाह की दर पर लाइसेंस शुल्क अनुमोदित करने का अनुरोध किया है: -

(i) दरो के मान में अनुमोदित उपबंधों के अनुसार 5 % वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर वृद्धि ।

प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद आधार दर पुनः निर्धारित करने का विकल्प ।

(ii)

(iii) एक माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर प्रतिभूति जमा की वसूली । एनएमपीटी ने खडंजेदार स्टैकयार्ड के लाइसेंस की नियामक शर्तों का विस्तृत विवरण भी भेजा है। 2.3 एनएमपीटी ने चार अनुस्मारक दिए जाने के बाद अपने 29 मई, 2001 के पत्र द्वारा स्टैकयार्ड के मुख्य प्रयोक्ताओं की सूची भेजी है ।

3.1 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्ताव की प्रति सभी संबंधित पत्तन प्रयोक्ताओं/ पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधिक संस्थाओं को उनकी टिप्पणी हेतु भेजी गई । उनसे प्राप्त टिप्पणियों का सार इस प्रकार है: -

वर्ल्डवाइड शिपिंग इं ( डब्ल्यूडब्ल्यूएस)

(i) पत्तन क्षेत्र में कोयले/ कोक के भंडारण के लिए चूंकि कोई उपयुक्त स्टैकयार्ड नहीं था और निकट भविष्य मे कोयले/कोक के आयात में काफी वृद्धि होने की संभावना थी अतः पत्तन को परामर्श दिया गया था कि पत्तन के भीतर 1997 के उत्तरार्ध में यथाशीघ्र उपयुक्त स्टैकयार्ड बनाए । [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

3 2. The CCT has filed a tariff application seeking approval of this Authority of container handling charges based on its estimated traffic and costs . This proposal is being processed following the prescribed consultation procedure . This proposal is in an advanced stage of processing for final consideration .

3. In the meanwhile , the CCT has now intimated that it has taken over the Container Terminal on 30 November 2001. It has also requested for permission to continue with the existing tariff for container handling , approved and notified for the CHPT, as an interim arrangement .

4. This Authority , therefore , authorises the CCTto levy charges in its container terminal at the existing rates notified for the CHPT . This interim arrangement will continue till final disposal of the CCT's proposal for separate tariffs for its Container Terminal operations .

S. SATHYAM, Chairman

[ ADVT III/IV/ 143 /2001 /Exty. ] Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 03 December 2001. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2001-12-03.151937/. Archive identifier in.gazette.central.e.2001-12-03.151937.