REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी एल -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
AL
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3-उप-खण्ड (1) PART II- Section 3 Sub- section (1 ) 13/1/03
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13 , 2002/आषाढ़ 22 , 1924 NEW DELHI , SATURDAY , JULY 13, 2002/ASADHA 22 , 1924
सं. 322 ] No. 322]
वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग )
(लेखा महानियंत्रक )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 जुलाई , 2002
सा. का. नि. 493 ( अ) .- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र सा.का.नि. 790 ( स्था. ) तारीख 12-12-1995 भाग- II खंड 3 , उप खंड ( i ) में प्रकाशित केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक ( समूह 'ख' राजपत्रित ) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा ( निजी सचिव) भर्ती नियम, 2002 है । (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा , अर्हताएं आदि: उक्त पद/ पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/ उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. आरंभिक गठन इन नियर्मों के प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के पद से संबंधित अधिकारी या जिन्होंने केन्द्रीय लेखा सेवाकिसी अन्य पद पर उनकी नियुक्ति/अनुज्ञा के पूर्व यह पद धारण किया है , उक्त पद को आरंभिक गठन के प्रक्रम पर नियुक्तिकिया गया समझा जाएगा ।
5. निरर्हता: वह व्यक्ति ,-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधिके अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
2236 GI/ 2002
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i ) ] 6. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्ध रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़ वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।
अनुसूची
पद का नाम
वर्गीकरण वेतनमान
पदों की संख्या
चयन- सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972के नियम 30 के अधीम अनुज्ञेय हैया नहीं
1
2
3
4
5
6
अचयन
निजी सचिव
लागू नहीं होता
6500-200- 10500/- रु.
' साधारण केन्द्रीय सेवासमूह 'ख' राजपत्रित , अनुसचिवीय
17 * ( 2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।
कोईहो । परिवीक्षा की अवधि, यदि
सीधे भर्ती किएजाने वाले व्यक्तियोंकेलिए आयु -सीमा
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति- नियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पर्दो की प्रतिशतत्त
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंकेलिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागूहोंगी यानहीं
9
10
11
8
7
लागूनहींहोता
लागूनहींहोता
लागू नहीं होता
लागूनहीं होता
प्रोन्नतिजिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
यदिविभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
14 12
13
संघलोकसेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) :-
1. संयुक्तलेखा
महानियंत्रक
-अध्यक्ष
प्रोन्नति: 5500-175-9000/- रु. वेतनमान में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-1 जिसने ठस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है , जिसके न हो सकमे पर आशुलिपिक श्रेणी-1 और आशुलिपिक श्रेणी-2 (वेतनमान रु. 5000-150-8000/-रु. की श्रेणियों में छह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है जिसमें से दो वर्ष आशुलिपिक श्रेणी -1 के रूप में होगी चाहिए ।
2. भारतीय सिविल लेखा सेवा के
प्रधान नियंत्रक, लेखा/नियंत्रक लेखाके दो अधिकारी -सदस्य
टिप्पण-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रका सेवा पहले ही पूरी की ली है , अगली भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
12
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।
प्रतिनियुक्ति: ( क ) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-
(i ) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
1 (ii ) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणीमें तीन वर्ष सेवा की है , या
( iii ) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में 5000-150-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है , और
(ख) जिनकी आशुलिपि ( अंग्रेजी या हिन्दी ) में 100 शब्द प्रति मिनटः कीगति है । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्तिमें हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्तिके लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। [ प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) ]
[फा. सं. ए-23023/1 /01 /एमएफ- सीजीए ( ए) /एनजीई/आरआर- पीएस] यू.के. मैत्रा, संयुक्त लेखा महानियंत्रक
MINISTRY OF FINANCE
(Department ofExpenditure)
(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)
NOTIFICATION
NewDelhi , the 9th July, 2002
G.S.R. 493 (E). In exercise of the powers conferred, by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession ofthe Central Civil Accounts Service, Senior Personal Assistant (Group "B " , Gazetted) Recruitment Rules, 1994, published in the Gazette of India vide G.S.R. 790(E) dated 12-12-1995, Part II , Section 3, Sub-section (i) and except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post ofPrivate Secretary of the Central Civil Accounts Service, namely:-
1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Private Secretary) Recruitment Rules, 2002 .
(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts , their classification and scale of pay. The lumber of the said posts , their classification and the scale ofpay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto .
3. Method of recruitment , age limit, qualifications , etc.---The method of recruitment, to the said posts , age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
4. Initial Constitution.-The Officers belonging to the post of Private Secretary, Group "B " Gazetted on regular basis in Central Civil Accounts Service on the date of commencement of these rules or have held this post before their