रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO D. 1 ..-33004/99 भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
Mal 574/03
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड ( i) PART I- Section 3- Sub - section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 425 ]
No. 4251
नई दिल्ली, शुकवार , सितम्बर 13 , 2002 /भाद्र 22 , 1924 NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 13 , 2002/ BHADRA 22 , 1924
वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय
( राजस्त्रविभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2002
सं. 99/2002-सीमाशुल्क
सा.का.नि. 646( अ ) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 39/96 - मीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई , 1996 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना के उपाबद्ध सारणी में, -
( i ) क्रम सं. 20 के सामने , स्तंभ ( 3 ) में, उपशर्त ( क ) में, शब्दों" स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या " का लोप किया जायेगा; (11) क्रम सं. 21 एवं उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम में. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी , अर्थात्:-
(1)
(2)
(3)
मभीमान
यदि,-
"22.
(क) स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप द्वारा ओप्रेशनल प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए;
( ख ) आयातकर्त्ता, गृह मंत्रालय में अवर सचिव, भारत सरकार, से अनिम्न प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उक्त माल उक्त प्रयोजनों के लिए आशयित है।"।
[फा. सं. 354/170/2002- टी.आर.यू. ]
विवेक प्रसाद, अवर सचिव टिप्पणः- मूल अधिसूचना सं 39/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई , 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 291 ( अ ) , तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वाग प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 66/2002- सीमाशुल्क , तारीख 26 जून, 2002 [सा.का.नि. 452 ( अ ) , तारीख 26 जून , 2002 ] द्वारा किया गया।
2894 Gl 2002
( 1)