REGD . NO. D.L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उप- खण्ड ( ii) PART II-Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 196 No. 196]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24 , 2005/फाल्गुन 5 , 1926 NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 24, 2005/PHALGUNA 5 , 1926
वित्त मंत्रालय
(राजस्वविभाग )
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई क्षेत्र- II
अधिसूचना
मुंबई , 11 फरवरी , 2005 सं. 1/2005-सीमा शुल्क ( एन. टी. ) के. उ . शु. मुं. क्षे.- II
का.आ. 256( अ ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग , नई दिल्ली के दिनांक 1-7-1994 की अधिसूचना सं. 33/94 सी. शुं. ( एन. टी. ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला में स्थित ग्राम- धाटाव, तालुका-रोहा को एतद्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 के अंतर्गत भाण्डागारण केन्द्र घोषित किया जाता है ।
[फा. सं. IV/15-1/सी.सी.ओ.-II/एमसीएक्स/2004/1647 ]
प्रेम वी. पी. सिंह, मुख्य आयुक्त
MINISTRY OF FINANCE
(Department ofRevenue)
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE : MUMBAI ZONE - II
NOTIFICATION
Mumbai , the 11th February, 2005
NO. 1/2005-CUS (N.T. )-CE-MZ- IÍ
S.O. 256 (E) . In exercise of the powers conferred by Notification No. 33 / 94- CUS (N.T .) , dated 1-7-1994 of theGovt. of India, Ministry of Finance , Department of Revenue , New Delhi, Village -Dhatav , Taluka -Roha, Dist . Raigad, in the State of Maharashtra is hereby declared to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52of1962) .
[F. No. IV/ 15-1 /CCO - II/MCX/ 2004/ 1647] PREM V. P. SINGH, Chief Commissioner 618 GI/2005
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