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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Amendment in the notification NO. 6/2002-Central Excise and G.S.R. 127(E), dated 1st March, 2002.

Published 29 December 2005

Ministry
Ministry of Finance
Department
Department of Revenue
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 28666 )
Identifier
in.gazette.central.e.2005-12-29.28666
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड ( i)

PART II Section 3 Sub - section ( i )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]

No. 540]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2005/पौष 8 , 1927 NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 29 , 2005/PAUSA 8 , 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्वविभाग )

अधिसूचना नई दिल्ली, 29 दिसम्बर , 2005 सं. 36/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 752( अ) . केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 5 क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 6/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.127 (अ) का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 32 के सामने, स्तंभ (3 ) में, स्पष्टीकरण में ,

(i ) खंड (क) में, शब्दो और अंकों लोप किया जायेगा; " नियम 20 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अंतर्गत घोषित " का (ii) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः

' (ग) " रिफाइनरी" का मतलब उस ईकाई से हैं जो कच्चे पेट्रोलियम तेल या प्राकृतिक गैस से मिटटी का तेल बनाती है, '

[फा. सं . 261 / 27/2002 - सी.एक्स -8 ]

अजय, अवर सचिव

(1)

3749 G1/2005 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i )]

टिप्पणी:- अधिसूचना सं. 6/2002-के.उ.शु. , तारीख 1 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 127 (अ) के तहत तारीख 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उत्तरोत्तर संशोधित की गई ।

....अधिसूचना सं0 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.4.02 सा० का०नि० 305 ( अ) तारीख 27.4.02, अधिसूचना सं0 31 /2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3.6.02 सा0 का0 नि0 402 (अ) , तारीख 3.6.02, अधिसूचना सं0 32 /2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18.6.02 सा० का०नि ० 434 (अ) , तारीख 18.6.02 ,

:

अधिसूचना सं0 40/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14.8.02 सा०का० नि० 567 (अ) , तारीख 14.8.02 , अधिसूचना सं 0 41 /2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19.8..02 सा0 का0नि0 581 (अ ) , तारीख 19.8..02, अधिसूचना सं 0 42/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21.8..02 सा० का०नि० 587 (अ) , तारीख 21.8..02 , अधिसूचना सं0 43/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22.8..02 सा० का० नि० 591 (अ) , तारीख 22.8..02, अधिसूचना सं 0 44/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28.8..02 सा०का०नि० 609 (अ) , तारीख 28.8..02, अधिसूचना सं 0 47/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.9.02 सा0 का0नि0 626 (अ) , तारीख 6.9.02 , अधिसूचना सं0 50/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25.9.02 सा0 का0नि0 663 (अ) , तारीख 25.9.02, अधिसूचना सं० 51/2002केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.10.02 सा0का0नि0 672 (अ) , तारीख 1.10.02, अधिसूचना सं० 53/2002केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30.10.02 सा० का० नि० 739 (अ), तारीख 30.10.02, अधिसूचना सं ० 55/2002केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 7.11.02 सा० का०नि० 752 (अ), तारीख 7.11.02 , अधिसूचना सं ० 62/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.12.02 सा0 का0 नि0 858 (अ) , तारीख 31.12.02 , अधिसूचना सं० 1/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2.1.03 सा०का०नि० 4 (अ) , तारीख 2.1.03, अधिसूचना सं0 6/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.3.03 सा० का०नि० 136 (अ) , तारीख 1.3.03, अधिसूचना सं0 18/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3.3.03 सा०का०नि० 182 (अ) , तारीख 3.3.03, अधिसूचना सं0 19/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 5.3.03 सा०का०नि० 192 (अ) , तारीख 5.3.03, अधिसूचना सं0 29/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.4.03 सा० का० नि० 288 (अ) , तारीख 1.4.03, अधिसूचना सं० 37/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30.4.03 सा0का0नि0 366 (अ) , तारीख 30.4.03, अधिसूचना सं0 45 /2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14.5.03 सा0का0 नि0 409 (अ) , तारीख 14.5.03, अधिसूचना सं0 48/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.5.03 सा0का0 नि0 443 (अ) , तारीख 29.5.03 , अधिसूचना सं0 52/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17.6.03 सा० का०नि० 493 (अ) , तारीख 17.6.03 , अधिसूचना सं0 55/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24.6.03 सा0का0नि0 510 (अ), तारीख 24.6.03, अधिसूचना सं० 57/2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.6.03 सा0 का0नि0 518 (अ) , तारीख 27.6.03 , अधिसूचना सं0 60/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.7.03 सा०का०नि० 613 (अ) , तारीख 29.7.03 , अधिसूचना सं० 63/2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.7.03 सा0 का0नि0 618 (अ) , तारीख 31.7.03, अधिसूचना सं 0 64/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.8.03 सा०का०नि० 638 (अ) , तारीख 6.8.03, अधिसूचना सं0 74/ 2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 20.10.03 सा० का०नि० 228 (अ) , तारीख 20.10.03 , अधिसूचना सं0 2/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8.1.04 सा०का०नि० 33 (अ) , तारीख 8.1.04 , अधिसूचना सं0 4/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.1.04 सा०का०नि० 45 (अ) , तारीख 15.1.04, अधिसूचना सं० 5/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19.1.04 सा० का०नि० 50 (अ) , तारीख 19.1.04 , अधिसूचना सं0 10/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22.1.04 सा०का०नि० 69 ( अ) , तारीख 22.1.04, अधिसूचना सं0 12/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4.2.04 सा०का०नि० 97 (अ) , तारीख 4.2.04 , अधिसूचना सं0 13/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.2.04 सा०का०नि० 102 (अ) , तारीख 6.2.04 , अधिसूचना सं0 16/ 2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28.2.04 सा०का०नि० 157 (अ), तारीख 28.2.04, अधिसूचना सं0 22/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.6.04 सा०का०नि० 360 (अ) , तारीख 15.6.04, अधिसूचना सं 0 23/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.7.04 सा०का०निए 414 (अ) , तारीख 9.7.04 , अधिसूचना सं ० 39/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4.8.04 सा०का०नि० 501 (अ) , तारीख 4.8..04 , अधिसूचना सं0 42/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.8.04 सा०का० निए 507 (अ) , तारीख 9.8..04 , अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 523 (अ) , तारीख 13.8..04 , अधिसूचना सं0 सा०का ०नि० 526 (अ), तारीख 18.8..04, अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 548 (अ) , तारीख 27.8..04 , अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 581 (अ) , तारीख 9.9.04, अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 583 (अ) , तारीख 10.9.04 , अधिसूचना सं 0 43/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13.8.04 44/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18.8.04 45/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.8.04 47/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.9.04 48/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10.9.04 49/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.9.04 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

50/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16.9.04 सा०का० नि० 612 (अ) , तारीख 15.9.04, अधिसूचना सं0

(अ), तारीख 16.9.04, अधिसूचना सं ० 51/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17.9.04 सा०का०नि० 615

उत्पाद शुल्क, तारीख 31.12.04

56/2004- केन्द्रीय

तारीख 17.9.04, अधिसूचना सं०

सा०का०नि० 618 (अ) ,

तारीख 31.12.04, अधिसूचना सं0 5/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.3.05 सा०का०नि० 850 (अ),

तारीख 2.5.05

अधिसूचना सं0

16/2005- केन्द्रीय

तारीख 1.3.05,

उत्पाद शुल्क,

सा०का० नि० 125 (अ) ,

तारीख 31.5.05 (अ) , तारीख 2.5.05 और अधिसूचना सं0 29/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,

सा०का०नि० 258

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

NewDelhi , the 29th December, 2005

No. 36/2005 CENTRAL EXCISE

G.S.R. 752(E). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) , No. 6/2002 -Central Excise , dated the 1st March , 2002 , which was published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G.S.R. 127 (E) , dated the 1st March , 2002 , namely: -

In the said notification , in the Table , against S.No.32 , in column (3 ), in the Explanation ,

(i) in clause ( a) , the words and figures " declared as such under rule 20 of the Central Excise Rules , 2002" shall be omitted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted , namely: -

(c) " refinery " means a unit which makes kerosene either from crude petroleum oil or natural gas.

[F. No. 261/ 27/4/2002 -CX- 8 ] AJAY, Under Secy.

Note: --The principal notification No. 6/2002-Central Excise , dated the 1st March , 2002 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 127( E), dated the 1st March, 2002 and was subsequently amended vide notification No.26/2002 dated 27.4.02 , G.S.R. 305 ( E) dated 27.4.02 , 31 /2002 -C.E . dated 3.6.02 , G.S.R. 402 (E ) dated 3.6.02, 32/2002-C.E. dated 18.6.02 , G.S.R.434 ( E) dated 18.6.02 , 40/2002-C.E . dated 14.8.02 , G.S.R.567 ( E) dated 14.8.02, 41/2002 - C.E . dated 19.8.02 , G.S.R 581 ( E) dated 19.8.02 , 42/2002- C.E. dated 21.8.02 , G.S.R. 587 (E) dated 21.8.02, 43/2002 - C.E . dated 22.8.2002 , G.S.R. 591 (E ) dated 22.8.2002, 44/2002- C.E.dated 28.8.02 , G.S.R. 609 (E ) dated 28.8.02 , 47 /2002-C.E . dated 6.9.02 , G.S.R. 626 (E ) dated 6.9.02, 50/2002-C.E.dated 25.9.02 , G.S.R.663 ( E) dated 25.9.02 , 51 /2002- C.E . dated 1.10.02 , G.S.R. 672 ( E) dated 1.10.02 , 53 /2002 - C.E . dated 30.10.02 , G.S.R. 739 ( E) dated 30.10.02 , 55 / 2002 -C.E . dated 7.11.02 G.S.R. 752(E ) dated 7.11.02 , 62/2002- C.E . dated 31.12.02 , G.S.R. 858 (E) dated 31.12.02, 1 /2003- C.E . dated 2.1.03 , G.S.R. 4 ( E) dated 2.1.03 , 6 /2003 - C.E. dated 1.3.03 , G.S.R. 136 ( E ) dated 1.3.03 , 18/2003- C.E. dated 3.3.03 , G.S.R. 182 (E ) dated 3.3.03 , 19 /2003 - C.E . dated 5.3.03 , G.S.R. 192 (E) dated 5.3.03 , 29/2003-C.E . dated 1.4.03 ,G.S.R. 288 ( E) dated 1.4.03 , 37 /2003 - C.E . dated 30.4.03 , G.S.R. 366 (E ) dated 30.4.03 , 45 /2003- C.E. dated 14.5.03 , G.S.R. 409(E) dated 14.5.03 , 48/2003 -C.E . dated 29.5.03 , and G.S.R. 443 (E ) dated 29.5.03 , 52/2003 - C.E . dated 17.6.03 , G.S.R.493 (E) dated 17.6.03 , 55 /2003- C.E . dated 24.6.2003, G.S.R. 510 (E) dated 24.6.03 , 57/2003 -C.E . dated 27.6.03 , G.S.R. 518 ( E) dated 27.6.03 , 60/2003 - C.E . dated 29.7.03 , G.S.R. 613 (E ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) |

dated 29.7.03,63/2003 - C.E . dated 31.7.2003 , G.S.R. 618 (E) dated 31.7.03 , 64/2003-C.E. dated 6.8.03 . G.S.R 638(E) dated 6.8.03 , 74/2003 - C.E . dated 20.10.03 , G.S.R. 828 ( E) dated 20.10.03 , 2/ 2004 -C.E . dated 8.1.04, G.S.R.33 ( E) dated 8.1.04 , 4/2004- C.E . dated 15.1.04 ,G.S.R. 45 (E) dated 15.1.04 , 5 /2004-C.E . dated 19.1.04, G.S.R. 50 (B) dated 19.1.04, 10/2004- C.E . dated 22.1.04 , G.S.R. 69 (E) dated 22.1.04 , 12/2004- C.E . dated 4.2.04 , G.S.R. 97 (E) dated 4.2.04 , 13/2004- C.E . dated 6.2.04 , G.S.R. 102( E) dated 6.2.04 , 16/2004 - C.E . dated 28.2.04, G.S.R. 157 (E ) dated 28.2.04 , 22/2004 - C.E . dated 15.6.04, G.S.R. 360 (E ) dated 15.6.04 , 23 /2004- C.E . dated 9.7.04, G.S.R. 414 (E ) dated 9.7.04, 39/2004-C.E. dated 4.8.04 , G.S.R. 501 ( E) dated 4.8.04 , 42/2004- C.E . dated 9.8.04 , G.S.R. 507 (E ) dated 9.8.04, 43/2004-C.E. dated 13.8.04 , G.S.R. 523 ( E) dated 13.8.04, 44/2004-C.E . dated 18.8.04, G.S.R. 526 (E) dated 18.8.04 , 45/2004-C.E . dated 27.8.04 , G.S.R. 548(E ) dated 27.8.04 , 47/2004 - C.E . dated 9.9.04, G.S.R. 581 ( E ) dated 9.9.04 , 48 /2004- C.E . dated 10.9.04 , G.S.R. 583 (E ) dated 10.9.04, 49/2004-C.E . dated 15.9.04, G.S.R.612 ( E) dated 15.9.04 , and 50/2004 -C.E . dated 16.9.04, G.S.R. 615 (E) dated 16.9.04 , 51 /2004-C.E . dated 17.9.04 , G.SR. 618 (E) dated 17.9.04 , 56/2004- C.E . dated 31.12.04, G.S.R. 850 (E) dated 31.12.04 , 5 / 2005-C.E . dated 1.3.05, G.S.R. 125 (E) dated 1.3.05 , 16/2005 - C.E . dated 2.5.05 , G.S.R. 258 (E) dated 2.5.05 , and 29 /2005- C.E. dated 31.5.05, G.S.R. 346 (E) dated 31.5.05 , and 31/ 2005 - C.E. dated 12.8.2005 , G.S.R. 534( E) dated 12.8.2005 .

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 29 December 2005. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2005-12-29.28666/. Archive identifier in.gazette.central.e.2005-12-29.28666.