Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Amendment in the notification No. 6/2002-Central Excise and G.S.R. 127(E), dated 1st March, 2002.

Published 30 December 2005

Ministry
Ministry of Finance
Department
Department of Revenue
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 28690 )
Identifier
in.gazette.central.e.2005-12-30.28690
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

REGD . NO. D.L. -3300 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारतका राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub- section ( i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 30 , 2005/पौष 9 , 1927

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2005/PAUSA 9, 1927

No. 545]

वित्त मंत्रालय

(राजस्वविभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2005

सं. 37/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 757( अ).- केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 6/ 2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र , असाधारण में सा. का. नि. 127 (अ) का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में , सारणी में,

क्रम सं. 256 में, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि " दियासलाई, जिसके विनिर्माण में या उसके संबंध में निम्नलिखित कोई भी प्रक्रिया साधारणतया विद्युत शक्ति की सहायता से नहीं की जाती है, अर्थातः-

पृष्ठावृत्त फलक या पट्टियों को दियासलाई बाक्स की आकृति देने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत दियासलाई कागज के उपयोग से बाह्य स्लाइड या आंतरिक स्लाइड भी सम्मिलित हैं ; (i)

(ii) फ्रेम भरण;

(iii) दियासलाई शीर्षों के लिए मिश्रण में तीलियों का डुबोया जाना;

दियासलाइयों के बक्सों का भरा जाना;

(iv)

(v) दियासलाइयों बक्सों के पृष्ठावृत या कार्ड बोर्डों पर लेबल चिपकाना;

पैकेजिंग । "

(vi)

प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[फा. सं. 332/51/2005-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

3764GI/2005

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC . 3 ( i) ]

टिप्पणी:-अधिसूचना सं. 6/2002- के.उ.शु. , तारीख 1 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.127 (अ) के तहत तारीख 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उत्तरोत्तर संशोधित की गई ।

अधिसूचना सं 0 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.7.02, सा० का०नि० 305 ( अ) तारीख 27.4.02 , अधिसूचना सं 0 31 /2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3.6.02 सा0का0नि0 402 (अ) , तारीख 3.6.02 , अधिसूचना सं 0 32 /2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18.6.02 सा० का०नि० 434 (अ) , तारीख 18.6.02, अधिसूचना सं 0 40/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14.8.02 सा०का०नि० 567 (अ) , तारीख 14.8.02, अधिसूचना सं0 41 /2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19.8..02 सा0 का0 नि0 581 (अ) , तारीख 19.8..02, अधिसूचना सं0 42/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21.8..02 सा० का० नि० 587 (अ ) , तारीख 21.8..02, अधिसूचना सं 0 43/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22.8..02 सा० का० नि० 591 (अ) , तारीख 22.8..02, अधिसूचना सं 0 44/ 2002- केन्द्रोय उत्पाद शुल्क, तारीख 28.8..02 सा० का०नि० 609 (अ) , तारीख 28.8..02, अधिसूचना सं 0 47/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.9.02 सा० का०नि० 626 (अ ) , तारीख 6.9.02, अधिसूचना सं० 50/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25.9.02 सा0 का0नि0 663 (अ), तारीख 25.9.02, अधिसूचना सं ० 51/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.10.02 सा0का0नि0 672 (अ) , तारीख 1.10.02, अधिसूचना सं ० 53/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30.10.02 सा०का०नि० 739 (अ) , तारीख 30.10.02, अधिसूचना सं०. 55/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 7.11.02 सा० का०नि० 752 (अ), तारीख 7.11.02 , अधिसूचना सं० 62/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.12.02 सा० का०नि० 858 (अ) , तारीख 31.12.02, अधिसूचना सं ० 1/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2.1.03 सा०का०नि० 4 (अ) , तारीख 2.1.03, अधिसूचना सं0 6/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.3.03 सा० का० नि० 136 (अ ) , तारीख 1.3.03 , अधिसूचना सं0 18/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3.3.03 सा0 का0 नि0 182 (अ) , तारीख 3.3.03, अधिसूचना सं0 19/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 5.3.03 सा० का० नि० 192 (अ) , तारीख 5.3.03 , अधिसूचना सं0 29/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.4.03 सा० का०नि० 288 (अ) , तारीख 1.4.03, अधिसूचना सं0 37/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30.4.03 सा0का0नि0 366 (अ), तारीख 30.4.03, अधिसूचना सं0 45/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14.5.03 सा0 का0 नि0 409 (अ) , तारीख 14.5.03 , अधिसूचना सं0 48/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.5.03 सा0 का0 नि0 443 (अ) , तारीख 29.5.03, अधिसूचना सं0 48/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.5.03 सा0का0 नि0 443 (अ), तारीख 29.5.03, अधिसूचना सं0 52/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17.6.03 सा0 का0 नि0 493 (अ), तारीख 17.6.03 , अधिसूचना सं0 55/2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24.6.03 सा0का0नि0 510 (अ) , तारीख 24.6.03, अधिसूचना सं0 57/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.6.03 सा0 का0 नि0 518 (अ), तारीख 27.6.03, अधिसूचना सं० 60/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.7.03 सा० का० नि० 613 (अ) , तारीख 29.7.03, अधिसूचना सं० 63 /2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.7.03 सा० का० नि० 618 (अ) , तारीख 31.7.03, अधिसूचना सं0 64/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.8.03 सा०का०नि० 638 (अ) , तारीख 6.8.03, अधिसूचना सं0 74/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 20.10.03 सा०का०नि० 228 (अ) , तारीख 20.10.03, अधिसूचना सं० 2/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8.1.04 सा०का०नि० 33 (अ) , तारीख 8.1.04, अधिसूचना सं0 4/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.1.04 सा०का०नि० 45 (अ) , तारीख 15.1.04, अधिसूचना सं० 5/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19.1.04 सा०का०नि० 50 (अ) , तारीख 19.1.04 , अधिसूचना सं ० 10/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22.1.04 सा०का०नि० 69 (अ) , तारीख 22.1.04, सा०का० नि० 97 ( अ) , तारीख 4.2.04, अधिसूचना सं0 12/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4.2.04 अधिसूचना सं0 13/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6.2.04 अधिसूचना सं 0 16/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28.2.04 सा०का० नि० 102 (अ), तारीख 6.2.04, सा०का०नि० 157 (अ) , तारीख 28.2.04, अधिसूचना सं0 22/ 2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.6.04 सा०का० नि० 360 (अ) , तारीख 15.6.04, अधिसूचना सं 0 सा०का०नि० 414 (अ) , तारीख 9.7.04, अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 501 (अ) , तारीख 4.8..04 , अधिसूचना सं 0 सा०का०नि० 507 (अ), तारीख 9.8..04, अधिसूचना सं० सा०का०नि० 523 (अ) , तारीख 13.8..04, अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 526 (अ) , तारीख 18.8..04, अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 548 (अ) , तारीख 27.8..04, अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 581 (अ), तारीख 9.9.04, अधिसूचना सं 0 सा०का०नि० 583 (अ) , तारीख 10.9.04 , अधिसूचना सं 0 23 /2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.7.04 39/ 2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4.8.04 42/ 2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.8.04 43/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13.8.04 44/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18.8.04 45/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27.8.04 47/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9.9.04 48/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10.9.04 49/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15.9.04 [ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

3

50/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारोख 16.9.04 सा०का०नि० 612 (अ) , तारीख 15.9.04 , अधिसूचना सं ०

51/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17.9.04 सा०का०नि० 615 (अ ), तारीख 16.9.04, अधिसूचना सं०

56/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.12.04 सा०का०नि० 618 (अ), तारीख 17.9.04 , अधिसूचना सं 0

5/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1.3.05 ०का०नि० 850 (अ) , तारीख 31.12.04 , अधिसूचना सं०

16/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2.5.05 सा सा०का०नि० 125 (अ), तारीख 1.3.05, अधिसूचना सं०

29/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.5.05 सा०का०नि० 258 (अ) , तारीख 2.5.05 , अधिसूचना सं0

29/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31.5.05 सा०का०नि० 346 (अ) , तारीख 31.5.05, अधिसूचना , सं 0

31/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 12.8.05 सा०का०नि० 346 (अ) , तारीख 31.5.05, अधिसूचना सं0

सा०का०नि० 534 (अ), तारीख 12.8.05, और अधिसूचना सं० 36/2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29.12.05 सा० का०नि० 752 (अ) , तारीख 29.12.05

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

NewDelhi , the 30th December , 2005

No. 37/2005- CENTRAL EXCISE

G.S.R. 757(E) . In exercise of the powers conferredby sub- section ( 1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944) , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No.6/2002 -Central Excise , dated the 1st March , 2002, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 127 (E ) , dated the 1st March , 2002, namely: -

In the said notification , in the Table , against S.No. 256 , for the entry in column (3 ), the entry " Matches , in or in relation to the manufacture of which none of the following processes is ordinarily carried on with the aid ofpower , namely: -

(i) the process ofgiving the veneer flats or strips , the configuration of a matchbox including the (ii) outer slide or the inner slide with the use of match paper; frame filling;

(iii) dipping of splints in the composition for match heads ;

(iv) filling of boxes with matches ;

(v) pasting of labels on match boxes, veneers or cardboards ;

(vi) packaging."

shall be substituted .

[F. No. 332/51/2005 - TRU] AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification No. 6/2002- Central Excise, dated the 1st March , 2002 was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 127 (E) , dated the 1st March, 2002 and was subsequently amended vide notification No.26/2002 dated 27.4.02 , G.S.R. 305 ( E) dated 27.4.02, 31 /2002-C.E . dated 3.6.02, G.S.R. 402(E) dated 3.6.02, 32/2002 -C.E . dated 8.6.02, G.S.R.434 (E) dated 18.6.02, 40/2002- C.E. dated 14.8.02, G.S.R.567 (E) dated 14.8.02, 41/2002 - C.E . dated 19.8.02 , G.S.R 581 (E) dated 19.8.02, 42/2002-C.E. dated 21.8.02, G.S.R. 587 (E) dated 21.8.02, 43 /2002 - C.E . dated 22.8.2002, G.S.R.. 591 (E) dated 22.8.2002, 44/2002- C.E.dated 28.8.02 , G.S.R. 609 (E) dated 28.8.02 , 47/2002- C.E. dated 6.9.02, G.S.R. 626(E) dated 6.9.02, 50/2002- C.E.dated 25.9.02 ,G.S.R.663 (E) dated 25.9.02 , 51 /2002- C.E . dated 1.10.02 , G.S.R. 672 (E) dated 1.10.02, 53/2002- C.E. dated 30.10.02 , G.S.R. 739(E) dated 30.10.02 , 55 /2002- C.E . dated 7.11.02 G.S.R. 752 (E) dated 7.11.02, 62/2002- С.Е.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i) ] 4

dated 31.12.02, G.S.R. 858 ( E) dated 31.12.02, 1 /2003 - C.E . dated 2.1.03 , G.S.R. 4(E) dated 2.1.03 , 6/2003- C.E . dated 1.3.03 , G.S.R. 136(E) dated 1.3.03 , 18/2003- C.E . dated 3.3.03 , G.S.R. 182 (E) dated 3.3.03 , 19/2003 -C.E . dated 5.3.03 , G.S.R. 192 (E ) dated 5.3.03 , 29/2003 - C.E . dated 1.4.03 , G.S.R. 288 ( E ) dated 1.4.03 , 37/2003- C.E . dated 30.4.03 , G.S.R. 366 ( E) dated 30.4.03 , 45/2003 - C.E. dated 14.5.03 , G.S.R. 409( E) dated 14.5.03 , 48/2003-C.E . dated 29.5.03 , andG.S.R. 443 ( E) dated 29.5.03 , 52/2003 -C.E . dated 17.6.03 , G.S.R.493 (E) dated 17.6.03 , 55/2003- C.E. dated 24.6: 2003 , G.S.R. 510( E) dated 24.6.03, 57/2003-C.E . dated 27.6.03 , G.S.R. 518 (E) dated 27.6.03 ,60/2003- C.E. dated 29.7.03 , G.S.R. 613 (E) dated 29.7.03, 63 /2003 - C.E . dated 31.7.2003 , G.S.R. 618 (E ) dated 31.7.03 ,64/2003- C.E. dated6.8.03 , G.S.R. 638(E) dated 6.8.03 , 74/2003 - C.E . dated 20.10.03 , G.S.R. 828 (E) dated 20.10.03 , 2/2004- C.E. dated 8.1.04 ,G.S.R.33 ( E) dated 8.1.04 , 4/2004 - C.E . dated 15.1.04, G.S.R. 45 ( E) dated 15.1.04, 5 /2004-C.E. dated 19.1.04, G.S.R. 50( E) dated 19.1.04 , 10/2004 -C.E . dated 22.1.04, G.S.R. 69(E) dated 22.1.04 , 12/2004 - C.E . dated 4.2.04, G.S.R. 97(E) dated 4.2.04, 13/2004 -C.E . dated 6.2.04 , G.S.R. 102( E) dated 6.2.04, 16/2004 - C.E. dated 28.2.04, G.S.R. 157 (E) dated 28.2.04, 22/2004- C.E . dated 15.6.04 , G.S.R. 360( E) dated 15.6.04 , 23 /2004-C.E. dated 9.7.04, G.S.R. 414 (E ) dated 9.7.04, 39/2004 - C.E . dated 4.8.04 , G.S.R. 501 ( E) dated 4.8.04, 42/2004-C.E . dated 9.8.04 ,G.S.R. 507( E) dated 9.8.04, 43/2004-C.E. dated 13.8.04 , G.S.R. 523 (E) dated13.8.04, 44/2004-C.E . dated 18.8.04 , G.S.R. 526 (E ) dated 18.8.04 , 45/2004- C.E . dated 27.8.04 , G.S.R. 548 (E) dated 27.8.04, 47/2004-C.E . dated 9.9.04, G.S.R. 581 (E) dated 9.9.04, 48 /2004-C.E . dated 10.9.04, G.S.R. 583 ( E) dated 10.9.04, 49/2004- C.E . dated 15.9.04 , G.S.R.612 (E) dated 15.9.04 , and 50/2004-C.E . dated 16.9.04 ,G.S.R. 615 (E) dated 16.9.04, 51 /2004-C.Ε . dated 17.9.04, G.S.R. 618(E) dated 17.9.04, 56/2004-C.E. dated 31.12.04 , G.S.R. 850 (E) dated 31.12.04, 5/2005- C.E . dated 1.3.05 , G.S.R. 125( E) dated 1.3.05 , 16/2005-C.E . dated 2.5.05 , G.S.R. 258 (E) dated 2.5.05 , and 29/2005- C.E . dated 31.5.05 , G.S.R. 346 (E) dated 31.5.05 , 31 /2005-C.E. dated 12.8.2005 , G.S.R. 534( E) dated 12.8.2005 and 36/2005 - C.E . dated 29.12.2005 , G.S.R. 752 ( E) .

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2005

सं. 38/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 758 ( अ ).- केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 33/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 सितम्बर 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, शर्त (ii) में, शब्दों उसका खरीददार के साथ " के स्थान पर के बीच " प्रतिस्थापित किए जायेंगे । 66 उसका गैर पारंपरिक तत्वों से उत्पन्न् ऊर्जा की बिक्री के लिए किसी " गेर पारंपरिक तत्वों से उत्पन्न ऊर्जा के उत्पादक और उसके खरीददार

[फा. सं. 460/44/2005- कस-V]

अजय, अवर सचिव

टिप्पणी:-मूल अधिसूचना सं0 33/ 2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 2005, सा०का०नि० 570 (अ) , तारीख , 8 सितम्बर, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 , उपखंड (i ) , तारीख 8 सितम्बर, 2005 में प्रकाशित किया गया था । :

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

NOTIFICATION

New Delhi , the 30th December , 2005 No. 38/2005- CENTRAL EXCISE

G.S.R. 758(E). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5A Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944) , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 33 /2005 - Central Excise , dated the 8th September, 2005, namely: -

In the said notification , in condition ( ii ), for the words " the importer and the purchaser " , the words "the producer of power and the purchaser" shall be substituted.

[F. No. 460/44/2005 - Cus . V] AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification 33/2005 - Central Excise , dated the 8th September, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub- section ( i ) dated the 8th September , 2005 vide number G.S.R. 570( E ) , dated the 8th September, 2005 .

375473/05-2

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 30 December 2005. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2005-12-30.28690/. Archive identifier in.gazette.central.e.2005-12-30.28690.