REGD. NO . D.L. -33004/99 - रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I- खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 14 , 2006/अग्रहायण 23 , 1928 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2006/ AGRAHAYANA 23, 1928
सं. 274] No. 274]
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )
अधिसूचना
: नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 2006
सं. 5 /7/2005- सी.एस.- I.-संयुक्त अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ( ग्रेड ' ख ' ग्रेड ' I ' ) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा , 2005 हेतु नियम दिनांक 1-9-2006 और 10-11-2006 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
उपयुक्त नियमों का आंशिक संशोधन करते हुए : -
(i ) इन नियमों के परिशिष्ट के पैरा 1 के नीचे दिए गए टिप्पण- I के निम्नलिखित वाक्य को विलोपित माना जाए :-
" फिर भी, केवल उन्हीं उम्मीद्वारों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाएगा जो लिखित परीक्षा और आशुलिपि परीक्षण में भी अर्हता प्राप्त करते हैं । "
(ii ) इन नियमों के परिशिष्ट के पैरा 1 के नीचे दिए गए टिप्पण- II को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-
" उम्मीदवारों से " एम.एस. ऑफिस " में वैयक्तिक कम्पयूटरों पर उनके आशुलिपकीय नोटों का लिप्यंकन करने की अपेक्षा की जाएगी परीक्षण हेतु वैयक्तिक कम्पयूटर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे । फिर भी, ऐसे उम्मीद्वरों , जो अपनी आशुलिपिकीय नोटों का लिप्यंकन टाइपराइटरों पर करने के इच्छुक हों, से पहले की तरह ही अपने टाइपराइटर अपने साथ लेकर आने की अपेक्षा की जाएगी । "
(iii ) इन नियमों के परिशिष्ट के पैरा 1 के नीचे दिए गए टिप्पण- II के नीचे के भाग- II को विलोपित माना जाए ।
रजनी राजदान , अपर सचिव
3886 GI/2006
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION
NewDelhi , the 14th December , 2006
No. 5/7/2005- C.S. - I . The Principal Rules for the Combined SOs/Stenographers ' (Grade B/Grade I ) Limited Departmental Competitive Examination , 2005 were published in the extraordinary Gazette of India dated 1-9-2006 and 10-11-2006.
In partial modification of the above mentioned Rules :--
(i).The following sentence of Note I below para 1 of Appendix to the Rules may be treated as omitted;
"However, evaluation of record of service will be done of only those candidates who qualify at the written examination as well as in the Shorthand Test . "
(ii) The Note II below para 1 in the Appendix to the Rules may be read as below : ---
"Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on Personal computers in ' MS Office' . The PCs required for the test would be provided by the UPSC . However, candidates who wish to transcribe their shorthand notes on typewriters willl be reqired to bring their own typewriters with them as before ." (iii) The Part II Under Note II below para 1 in the Appendix to the Rules maybe treated as omitted.
RAJNI RAZDAN, Addl . Secy.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2006
नं. 5/7/2005-सी.एस.-I. संयुक्त अनुभाग अधिकारी/ आशुलिपिक ( ग्रेड ' ख' ग्रेड' I ' ) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा , 2005 हेतु नियम दिनांक 1-9-2006 और 10-11-2006 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुए थे :-
उपयुक्त नियमों का आंशिक संशोधन करते हुए :-
(i ) परीक्षा के नियम 8 ( 1 ) को , उसके नीचे निम्नलिखित टिप्पण जोड़ते हुए , इस प्रकार पढ़ा जाए
" ऐसे किसी भी उम्मीद्वार , जिसे पहले की परीक्षा के आधार पर , अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड परीक्ष में सहभागिता करने वाली सेवओं की किसी भी श्रेणी के लिए अंतिम रूप से चुन लिया गया हो , आयोग द्वारा उत्तरवर्ती परीक्षा के आधार पर संस्तुति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । "
(ii ) नियम 4 निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :
" दो श्रेणियों के प्रतियोगी उम्मीदवार को अपने आवेदन में उन श्रेणियों को वरीयता क्रम में विनिर्दिष्ट करना चाहिए जिनमें आने का वह इच्छुक है । उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में पहले बताए गए वरीयता क्रम में परिवर्धन/परिवर्तन करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।
तथापि , यदि दो श्रेणियों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी उम्मीद्वार का आयोग द्वारा नियत अर्हक मानकों के आधार पर दोनों श्रेणियों के लिए लघुसूचीयन किया जाता है तो आयोग द्वारा उसका नाम आवेदन के समय उसके द्वारा बताई गई पहली वरीयता के लिए ही संस्तुत किया जाएगा ।"
(iii) नियम 12 को विलोपित माना जाए ।
रजनी राजदान, अपर सचिव
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