रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3 Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1482]
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 15 , 2006/अग्रहायण 24, 1928 NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 15 , 2006/ AGRAHAYANA 24, 1928
No. 1482]
पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 2006
का.आ. 2099(अ).-केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग ( किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के रोड़ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुलों/ अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना ) नियम , 1997 के नियम 3 और 5 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा , 8 क की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय , की अधिसूचना सं. का.आ. 2091 ( अ ) , तारीख 12 दिसम्बर , 2006 जो भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग- II खंड 3 , उपखंड ( ii ) में तारीख 12 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
' अधिसूचना के पृष्ठ संख्या प्रथम की तेरहवीं पंक्ति के अंत में 8 के स्थान पर 18 पढ़ा जाए ' ।
[ सं. आर डब्ल्यू/ एन एच -12016 /87/ 97/डब्ल्यू.जी. जे. खंड- II ( भाग ) ]
प्रभाकर, उप- सचिव
3893 GI/ 2006
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .