REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारतक राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उप-खण्ड (i) PART II Section 3-Sub- section (i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार , मार्च 7 , 2007 /फाल्गुन 16, 1928
सं. 97]
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7 , 2007/PHALGUNA 16, 1928
No. 97]
वित्त मंत्रालय
(राजस्वविभाग)
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली , 7 मार्च, 2007
सा.का.नि. 181 ( अ ). दिनांक 4-10-2006 की सा.का.नि. 617 ( अ ) के तहत इस मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर के पैरा 4(1 ) , 4 ( ii ) , 4 ( iii ) , 5 ( iv ) , 7( ii ) और 7( iv ) में निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाये।
पढ़ा जाए
के स्थान पर
पैरा सं.
4( i)
किसान लायसेंस शुदा क्षेत्र से कम क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।
किसान लायसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।
दो भू- खण्डों से अधिक में अफीम पोस्त की बुआई नहींकर सकता है।
4( ii) .......दो भूखण्डों से अधिक में अफीम पोस्त की बुआई नहींसकता है।
अनुसंधान संस्थानों को 10 आरी से अधिक क्षेत्र में अफीम फसल बोने की अनुमति दे सकते हैं। 4( iii) अनुसंधान संस्थानों को 10 आरी से अधिक क्षेत्र खेती की अनुमति दे सकते है।
तथा जिसे राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला,.
5 ( iv)
नीमच अथवा गाजीपुर
तथा जिसे राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच तथा गाजीपुर
हो, बशर्ते उसने निर्धारित उपज प्रस्तुत की 7 ( ii) बशर्ते उसने अगले वर्ष के दौरान निर्धारित उपज प्रस्तुत की हो,
राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए
7 ( iv) राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला , नीतच तथा गाजीपुर में किए गए
[फा. सं. 616/1/2006- स्वापक नियंत्रण- I ] रोहताश सिंह , अवर सचिव
765 G1/2007
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