रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड ( i) PART II-Section 3-Sub - section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 528] No. 528 ]
नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30 , 2007/अग्रहायण 9 , 1929 NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 30, 2007/AGRAHAYANA 9, 1929
स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 नवम्बर , 2007
सा.का. नि. 746( अ )-हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 2007 की 968 में दिये गए आदेश के अनुसरण में, सं. सा.का.नि. 641 (अ ) , दिनांक 1 अक्तूबर, 2007 के तहत अधिसूचित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग ) नियमावली , 2006 को 13-12-2007 तक लागू नहीं किया जायेगा ।
[फा. सं. पी -16011/7/2005 -पी.एच. ]
भवानी त्यागराजन , संयुक्त सचिव
4845 G1/ 2007
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health And FamilyWelfare)
NOTIFICATION
New Delhi , the 30th November, 2007
G.S.R. 746 (E ) . In pursuance of Himachal High Court Order in CWP No. 968 of 2007 dated 28-11-2007 , the Cigarettes and other Tobacco Products ( Packaging and Labelling ) Rules , 2006 notified vide No. G.S.R. 641 (E) dated 1st October 2007 will not be given effect till 13-12-2007 .
[F. No. P- 16011/7 /2005 -PH]
BHAVANI THYAGARAJAN , Jt. Secy.
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