REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेवजयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1567]
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 18 , 2007/अग्रहायण 27 , 1929
No. 1567]
NEW DELHI , TUESDAY, DECEMBER 18, 2007/AGRAHAYANA 27 , 1929
पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली , 18 दिसम्बर , 2007
का.आ. 2158(अ), केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 घ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1971 ( अ ) , तारीख 15 नवम्बर , 2006 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप-खण्ड ( ii ) , तारीख 15 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है । लोक अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं , अर्थात्:---
1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, " मेरठ " तालुक के सामने , स्तम्भ (4 ) में ,
(i ) प्रविष्टि" ( 5 ) डंसपलन्द " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 5 ) मलियाना " रखी जाएगी ।
( ii ) प्रविष्टि " ( 6 ) रामपुर पौटी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 6 ) रामपुर पावटी " रखी जाएगी ।
( iii ) प्रविष्टि " ( 12 ) दंतल " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 12 ) दांतल " रखी जाएगी ।
2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, " सरधाना " तालुक के सामने , स्तम्भ ( 4 ) में,
(i ) प्रविष्टि " ( 6 ) माथुर " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 6 ) मटौर " रखी जाएगी ।
(ii ) प्रविष्टि " ( 9 ) जसरथपुर " गाँव के पश्चात् तालुक और गाँव के सामने , स्तम्भ ( 3 ) और ( 4 ) में, की गई प्रविष्टि " मेरठ और परतापुर बराल " हटा दी जाएगी ।
( iii ) प्रविष्टि" ( 10 ) सकोती " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 10 ) सकौती " रखी जाएगी ।
( iv) प्रविष्टि" ( 11 ) दादरी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 11 ) दादरी " रखी जाएगी ।
[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी- II/ 11013/07/2004]
प्रभाकर, उप सचिव पाद टिप्पणी :-मूल अधिसूचना का.आ. 1971 (अ ) , 15 नवम्बर , 2006 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप- खण्ड ( ii ) , तारीख 15 नवम्बर , 2006 में प्रकाशित की गई थी ।
5020 GI/2007
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 2007
का.आ. 2159(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 घ की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2015 ( अ ) , तारीख 24 नवम्बर , 2006 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप- खण्ड ( ii ) , तारीख 24 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है । लोक अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:-
1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , " जनसथ " तालुक के सामने , स्तम्भ (4 ) में ,
(i ) प्रविष्टि " ( 2 ) तबिता " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 2 ) टबिटा " रखी जाएगी ।
( ii ) प्रविष्टि" ( 4 ) शाबाजपुर तर्गन " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 4 ) शाबाजपुर तिगाई " रखी जाएगी ।
( iii ) प्रविष्टि" ( 7 ) सठीरी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 7 ) सटेड़ी" रखी जाएगी ।
( iv ) प्रविष्टि" ( 10 ) मन्शी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 10 ) भैंसी " रखी जाएगी ।
2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, " मुजफ्फरनगर " तालुक के सामने , स्तम्भ (4 ) में,
( i ) प्रविष्टि " ( 2 ) झरोदा " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 2 ) जड़ौदा " रखी जाएगी ।
( ii ) प्रविष्टि" ( 5 ) बबीपुर " गाँव के स्थान पर प्रविष्टि " ( 5 ) बीबीपुर " रखी जाएगी ।
(iii ) प्रविष्टि" ( 6 ) डिलिटेड " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 6 ) शेरनगर " रखी जाएगी ।
( iv) प्रविष्टि" ( 7 ) डिलिटेड " के स्थान पर प्रविष्टि" ( 7 ) बिलासपुर " रखी जाएगी ।
(v) प्रविष्टि " ( 11 ) राठेरी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 11 ) रटेरी " रखी जाएगी ।
[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी- II/ 11013 /07/2004 ]
प्रभाकर , उप - सचिव पाद टिप्पणी :- मूल अधिसूचना का.आ. 2015 ( अ ) , तारीख 24 नवम्बर , 2006 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप-खण्ड ( ii ) , तारीख 24 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित की गई थी ।
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