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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Corrigendum in the notification number S.O. 1971(E) dated 15th November 2006.

Published 18 December 2007

Ministry
Ministry of Shipping, Road Transport and Highways
Department
Department of Road Transport and Highways
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 13066 )
Identifier
in.gazette.central.e.2007-12-18.13066
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेवजयते

भारत राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)

PART II Section 3-Sub- section ( ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1567]

नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 18 , 2007/अग्रहायण 27 , 1929

No. 1567]

NEW DELHI , TUESDAY, DECEMBER 18, 2007/AGRAHAYANA 27 , 1929

पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली , 18 दिसम्बर , 2007

का.आ. 2158(अ), केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 घ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1971 ( अ ) , तारीख 15 नवम्बर , 2006 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप-खण्ड ( ii ) , तारीख 15 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है । लोक अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं , अर्थात्:---

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, " मेरठ " तालुक के सामने , स्तम्भ (4 ) में ,

(i ) प्रविष्टि" ( 5 ) डंसपलन्द " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 5 ) मलियाना " रखी जाएगी ।

( ii ) प्रविष्टि " ( 6 ) रामपुर पौटी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 6 ) रामपुर पावटी " रखी जाएगी ।

( iii ) प्रविष्टि " ( 12 ) दंतल " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 12 ) दांतल " रखी जाएगी ।

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, " सरधाना " तालुक के सामने , स्तम्भ ( 4 ) में,

(i ) प्रविष्टि " ( 6 ) माथुर " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 6 ) मटौर " रखी जाएगी ।

(ii ) प्रविष्टि " ( 9 ) जसरथपुर " गाँव के पश्चात् तालुक और गाँव के सामने , स्तम्भ ( 3 ) और ( 4 ) में, की गई प्रविष्टि " मेरठ और परतापुर बराल " हटा दी जाएगी ।

( iii ) प्रविष्टि" ( 10 ) सकोती " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 10 ) सकौती " रखी जाएगी ।

( iv) प्रविष्टि" ( 11 ) दादरी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 11 ) दादरी " रखी जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी- II/ 11013/07/2004]

प्रभाकर, उप सचिव पाद टिप्पणी :-मूल अधिसूचना का.आ. 1971 (अ ) , 15 नवम्बर , 2006 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप- खण्ड ( ii ) , तारीख 15 नवम्बर , 2006 में प्रकाशित की गई थी ।

5020 GI/2007

(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2

[PART II-SEC . 3 ( ii) ]

पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 2007

का.आ. 2159(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 घ की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2015 ( अ ) , तारीख 24 नवम्बर , 2006 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप- खण्ड ( ii ) , तारीख 24 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है । लोक अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , " जनसथ " तालुक के सामने , स्तम्भ (4 ) में ,

(i ) प्रविष्टि " ( 2 ) तबिता " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 2 ) टबिटा " रखी जाएगी ।

( ii ) प्रविष्टि" ( 4 ) शाबाजपुर तर्गन " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 4 ) शाबाजपुर तिगाई " रखी जाएगी ।

( iii ) प्रविष्टि" ( 7 ) सठीरी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 7 ) सटेड़ी" रखी जाएगी ।

( iv ) प्रविष्टि" ( 10 ) मन्शी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 10 ) भैंसी " रखी जाएगी ।

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, " मुजफ्फरनगर " तालुक के सामने , स्तम्भ (4 ) में,

( i ) प्रविष्टि " ( 2 ) झरोदा " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 2 ) जड़ौदा " रखी जाएगी ।

( ii ) प्रविष्टि" ( 5 ) बबीपुर " गाँव के स्थान पर प्रविष्टि " ( 5 ) बीबीपुर " रखी जाएगी ।

(iii ) प्रविष्टि" ( 6 ) डिलिटेड " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 6 ) शेरनगर " रखी जाएगी ।

( iv) प्रविष्टि" ( 7 ) डिलिटेड " के स्थान पर प्रविष्टि" ( 7 ) बिलासपुर " रखी जाएगी ।

(v) प्रविष्टि " ( 11 ) राठेरी " के स्थान पर प्रविष्टि " ( 11 ) रटेरी " रखी जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी- II/ 11013 /07/2004 ]

प्रभाकर , उप - सचिव पाद टिप्पणी :- मूल अधिसूचना का.आ. 2015 ( अ ) , तारीख 24 नवम्बर , 2006 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप-खण्ड ( ii ) , तारीख 24 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित की गई थी ।

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi -110064 and Publishedby the Controller of Publications , Delhi- 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 18 December 2007. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2007-12-18.13066/. Archive identifier in.gazette.central.e.2007-12-18.13066.