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Extraordinary Gazette of India · Government of India

The Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2008.

Published 14 February 2008

Ministry
Ministry of Labour and Employment
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 8547 )
Identifier
in.gazette.central.e.2008-02-14.8547
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD. NO . D. L.- 33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (i ) PART II-Section 3-Sub- section ( i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 14 , 2008 /माघ 25, 1929

सं. 67]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2008/MAGHA 25, 1929

No. 67]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी , 2008

भागीदारी ) अधिनियम ( 1996 का 1.) और राष्ट्रीय स्वः परायणता प्रमस्तिष्क घात , मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम , 1999 ( 1999 का 44 ) के अधीन एक निःशक्त व्यक्ति हो , उसकी कवरेज के लिए मजदूरी सीमा प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपए होगी । " ;

(ख) नियम 51 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

सा.का.नि. 86( अ ) -केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा ( केन्द्रीय ) नियम , 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम उक्त धारा की उप- धारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है , तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख के पैंतालीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में ऊपर निर्धारित अवधि के अंदर किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

"51( क ) कर्मचारियों के संबंध में नियोजक का अंशदान.( 1 ) किसी कर्मचारी के संबंध में , जो कि विकलांगताग्रस्त व्यक्ति ( समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम, 1995 ( 1996 का 1 ) , और राष्ट्रीय स्वः परायणता प्रमस्तिष्क घात , मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999का 44) के अधीन निःशक्त व्यक्ति हो , नियोजक को अंशदान अवधि के आरम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक नियोजक अंशदान के शेयर का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा।

आपत्तियां तथा सुझाव श्री एस. दो. जेवियर, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय , श्रम शक्ति भवन , रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं ।

प्रारूप नियम

(2) उप- खण्ड ( 1 ) के अंतर्गत इस प्रकार के कर्मचारियों तथा इस प्रकार की अवधि के संबंध में नियोजक अंशदान के शेयर की केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी । ";

(ग) नियम 54 में,

1. ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा ( केन्द्रीय ) संशोधन नियमावली, 2008 कहलाएंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा ( केन्द्रीय ) नियमावली , 1950 में:- (क) नियम 50 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :- " परन्तु यह कि कोई कर्मचारी जो कि क्रमशः विकलांगता

( i) क्रम संख्या 42 पर तालिका में " 380 रुपये तथा इससे अधिक" शब्दों व अंकों के स्थान पर " 380 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 390 रुपये से कम " शब्द व अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

ग्रस्त व्यक्ति ( समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण

(1)

524 GI/2008 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i )]

81 . 770 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 780 रु. से कम 390

82. 780 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 790 रु. से कम 395 ( ii ) क्रम संख्या 42 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी , अर्थात्: -

83. 790 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 800 रु. से कम 400

" 43. 390 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 400 रु. से कम 200

84. 800 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 810 रु. से कम 405

44. 400 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 410 रु. से कम 205

85. 810 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 820 रु. से कम 410

45. 410 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 420 रु. से कम 210

86. 820 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 830 रु. से कम 415

46. 420 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 430 रु. से कम 215

87. 830 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 840 रु. से कम 420

47. 430 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 440 रु. से कम 220

88. 840 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 850 रु. से कम 425

48. 440 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 450 रु. से कम 225

89. 850 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 860 रु. से कम 430

49. 450 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 460 रु. से कम 230

90. 860 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 870 रु. से कम 435

50. 460 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 470 रु. से कम 235

91. 870 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 880 रु. से कम 440

240

51. 470 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 480 रु. से कम

92. 880 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 890 रु. से कम 445

245

52. 480 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 490 रु. से कम

93. 890 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 900 रु. से कम 450

250

53. 490 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 500 रु. से कम

94. 900 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 910 रु. से कम 455

255

54. 500 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 510 रु. से कम

95. 910 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 920 रु. से कम 460

260

55. 510 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 520 रु. से कम

96. 920 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 930 रु. से कम 465

265

56. 520 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 530 रु. से कम

97. 930 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 940 रु. से कम 470

270

57. 530 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 540 रु . से कम

98. 940 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 950 रु. से कम 475

275

58. 540 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 550 रु . से कम

99. 950 रु. तथा इससे अधिक

480"

280

59. 550 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 560 रु. से कम

285

60. 560 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 570 रु. से कम

[फा. सं. एस-38025/2/ 2008 - एस.एस. - 1 ] एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

290

61. 570 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 580 रु. से कम

295

62. 580 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 590 रु . से कम

300

63. 590 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 600 रु. से कम

305

64. 600 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 610 रु. से कम

310

65. 610 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 620 रु. से कम

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र , में भाग- II खंड 3 , उप-खंड ( i ) में भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 , दिनांक 22-6-1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तदुपरान्त निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सा.का.नि. 80 दिनांक 9-1-1960

315

66. 620 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 630 रु. से कम

2. सा.का.नि. 1200 दिनांक 27-9-1960

320

67. 630 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 640 रु. से कम

3. सा.का.नि. 594 दिनांक 29-3-1963

325

68. 640 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 650 रु. से कम

4. सा.का.नि. 240 दिनांक 6-2-1964

330

69. 650 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 660 रु. से कम

5. सा.का.नि. 1834 दिनांक 18-12-1964

335

70. 660 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 670 रु. से कम

6. सा.का.नि. 474 दिनांक 19-3-1965

340

71. 670 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 680 रु. से कम

7. सा.का.नि. 1082 दिनांक 29-6-1966

345

72. 680 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 690 रु . से कम

8. सा.कां.नि. 545 दिनांक 14-4-1967

350

73. 690 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 700 रु. से कम

9. सा.का.नि. 500 दिनांक 6-3-1968

355

74. 700 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 710 रु. से कम

10. सा.का.नि. 677 दिनांक 29-3-1968

360

75. 710 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 720 रु. से कम

11. सा.का.नि. 1106 दिनांक 22-5-1968

365-

76. 720 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 730 रु. से कम

12. सा.का.नि. 2113 दिनांक 28-11-1968

370

77. 730 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 740 रु. से कम

13. सा.का.नि. 306 दिनांक 7-3-1974

375

78. 740 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 750 रु. से कम

14. सा.का.नि. 1122 दिनांक 1-10-1974

380

79. 750 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 760 रु. से कम

15. सा.का.नि. 56 दिनांक 23-12-1976

385

80. 760 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 770 रु. से कम 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( i)]

16. सा.का.नि. 60 दिनांक 5-1-1982

17. सा.का.नि. 129 दिनांक 9-2-1987

18. सा.का.नि. 199 दिनांक6-3-1990

19. सा.का.नि. 76 दिनांक 22-1-1991

20. सा.का.नि. 368 दिनांक 27-3-1992

21. सा.का.नि. 522 दिनांक 16-11-1996

22. सा.का.नि. 582 ( अ ) दिनांक 23-12-1996

23. सा.का.नि. 225 दिनांक 21-4-1997

24. सा.का.नि. 226 दिनांक 22-4-1997

25. सा.का.नि. 185 दिनांक 1-9-1998

26. सा.का.नि. 129 दिनांक 29-3-2000

27. सा.का.नि. 210 दिनांक 27-3-2001

28. सां.का.नि. 28 दिनांक 2-1-2004

29. सा.का.नि. 172( अ ) दिनांक 4-3-2004

30. सा.का.नि. 316 दिनांक 18-9-2004

31. सा.का.नि. 322( अ) दिनांक 17-5-2005

32. सा.का.नि. 591 ( अ) दिनांक 22-9-2006

33. सा.का.नि. 465 (अ) दिनांक 4-7-2007

34. सा.का.नि. 685( अ ) दिनांक 31-10-2007

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi , the 14th February, 2008

G.S.R. 86 (E) . The following draft rules further to amend the Employees ' State Insurance (Central) Rules , 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees ' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ), is hereby published as required by sub -section ( 1 ) of the said section , for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after forty- five days from the date ofpublication in the Official Gazette.

Any objection or suggestion , which may be received from any person in respect ofthe said draft rules within the period specified above , will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions may be addressed to Shri S.D. Xavier, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 .

DRAFT RULES.

1. These Rules may be called the Employees ' State Insurance ( Central ) Amendment Rules , 2008.

2. Inthe Employees ' State Insurance (Central) Rules , 1950,-

(a) in rule 50 after the proviso, the following proviso shall be inserted , namely:-

"Provided further that the wage limit for coverage of an employee who is a person with disability under the Persons with Disabilities (EqualOpportunities Protection of Rights and Full Participation) Act , 1995 (1 of 1996) , and under the National Trust for Welfare of Persons with Autism , Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) respectively, shall be twenty-five thousand rupees a month .";

(b) after rule 51 the following rule shall be inserted, namely:- " 51 (A) Employer's contributions in respect ofcertain employees . ( 1 ) In respect ofan em- ployee who is a person with disability under the Persons with Disabilities (Equal Pro- tection of Rights and Full Participation) Act , 1995(1 of 1996) and under the National Trust forWelfare of Persons with Autism , Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) , the employer shall not be required to pay employer's share ofcontribution upto a maximum period ofthree years from the date of commencement of the contribution period.

(2) The employer's share of contribution in re- spect of such employees and for such period under sub - section ( 1 ) shall be reimbursed to the Corporation by the Central Government. " ; (c) inrule54,---

(1) in the table, against serial number 42 , for the words and figures "Rs . 380 and above " , the words and figures "Rs . 380 and above but below Rs . 390 " shall be substituted;

(ii) after serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shali be inserted, namely :-

"43 . Rs . 390 and above but below Rs . 400 200

44. Rs . 400 and above but below Rs . 410 205

45. Rs . 410 and above but below Rs . 420 210

46. Rs . 420 and above but below Rs . 430 215

47 . Rs . 430 and above but below Rs.440 220

48. Rs . 440 and above but below Rs.450 225

49, Rs . 450 and above but below Rs.460 230

50. Rs . 460 and above but below Rs.470 235

51 . Rs . 470 and above but below Rs . 480 240

52 . Rs . 480 and above but below Rs . 490 245

53. Rs . 490 and above but below Rs . 500 250

54. Rs . 500 and above but below Rs . 510 255

55. Rs . 510 and above but below Rs . 520 260

56. Rs . 520 and above but below Rs . 530 265 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

57.   Rs . 530 and above but below Rs . 540       270
58.   Rs . 540 and above but below Rs . 550       275
59.   Rs . 550 and above but below Rs . 560       280
60.   Rs . 560 and above but below Rs . 570       285
61.   Rs . 570 and above but below Rs . 580       290
62.   Rs . 580 and above but below Rs . 590       295
63.   Rs . 590 and above but below Rs . 600       300
64.   Rs . 600 and above but below Rs . 610       305
65.   Rs . 610 and above but below Rs . 620       310
66.   Rs . 620 and above but below Rs . 630       315
67.   Rs . 630 and above but below Rs . 640       320
68.   Rs . 640 and above but below Rs . 650       325
69.   Rs . 650 and above but below Rs . 660       330
70 .  Rs . 660 and above but below Rs . 670       335
71 .  Rs . 670 and above but below Rs . 680       340
72.   Rs . 680 and above but below Rs . 690       345
73.   Rs . 690 and above but below Rs . 700       350
74.   Rs . 700 and above but below Rs . 710       355
75.   Rs . 710 and above but below Rs . 720       360
76.   Rs . 720 and above but below Rs . 730       365
77.   Rs . 730 and above but below Rs . 740       370
78.   Rs . 740 and above but below Rs . 750       375
79.   Rs . 750 and above but below Rs . 760       380
80.   Rs . 760 and above but below Rs . 770        385
81.   Rs . 770 and above but below Rs . 780       390
82.   Rs . 780 and above but below Rs . 790        395
83.   Rs . 790 and above but below Rs . 800       400
84.   Rs . 800 and above but below Rs . 810       405
85.   Rs . 810 and above but below Rs . 820       410
86.   Rs . 820 and above but below Rs . 830       415
 87.  Rs . 830 and above but below Rs . 840       420
 88.  Rs . 840 and above but below Rs . 850       425
89.   Rs . 850 and above but below Rs . 860       430
90.   Rs . 860 and above but below Rs . 870       435
 91.  Rs . 870 and above but below Rs . 880       440
92.   Rs . 880 and above but below Rs . 890       445
93. Rs . 890 and above but below Rs . 900          450
94.   Rs . 900 and above but below Rs . 910        455
95.   Rs . 910 and above but below Rs . 920        460
 96.  Rs . 920 and above but below Rs . 930        465
 97.  Rs . 930 and above but below Rs . 940        470

[PART II -SEC . 3 ( i) ]

                                           98.   Rs . 940 and above but below Rs . 950        475
                                           99.   Rs . 950 and above                          480"
                                                                          [No. S- 38025/2/2008 - SS- I ]
                                                                        S. D. XAVIER , Under Secy .
                                         NOTE :-The principal rules were published in the Gazette
                                                    ofIndia vide notification of the Government of
                                                    India, in the Ministry of Labour number S.R.O.
                                                    212, dated the 22nd June, 1950 and subsequently
                                                    amended vide the following notifications :-
                                                1 . G.S.R. 80 dated 9-1-1960
                                                2.  G.S.R. 1200 dated 27-9-1960
                                                3 .  G.S.R. 594 dated 29-3-1963
                                                4.  G.S.R. 240 dated 6-2-1964
                                                5.   G.S.R. 1834 dated 18-12-1964
                                                6.   G.S.R. 474 dated 19-3-1965
                                                7.   G.S.R. 1082 dated 29-6-1966
                                                8 .  G.S.R. 545 dated 14-4-1967
                                                9.   G.S.R. 500 dated 6-3-1968
                                               10.   G.S.R. 677 dated 29-3-1968
                                               11 . G.S.R. 1106 dated 22-5-1968
                                                12.  G.S.R.2113 dated 28-11-1968
                                                13 . G.S.R. 306 dated 7-3-1974
                                                14 . G.S.R. 1122 dated 1-10-1974
                                               15 .  G.S.R. 56 dated 23-12-1976
                                               16.   G.S.R. 60 dated 5-1-1982
                                                17.  G.S.R. 129 dated 9-2-1987
                                               18.   G.S.R. 199 dated 6-3-1990
                                                19. G.S.R. 76 dated 22-1-1991
                                               20 .  G.S.R. 368 dated 27-3-1992
                                               21 .  G.S.R. 522 dated 16-11-1996
                                               22.   G.S.R. 582(E) dated 23-12-1996
                                               23 .  G.S.R. 225 dated 21-4-1997
                                               24..  G.S.R. 226 dated 22-4-1997
                                               25.  G.S.R. 185 dated 1-9-1998
                                               26.   G.S.R. 129 dated 29-3-2000
                                                27 . G.S.R. 210 dated 27-3-2001
                                                28 . G.S.R. 28 dated 2-1-2004
                                                29.  G.S.R. 172 (E) dated 4-3-2004
                                               30.   G.S.R. 316 dated 18-9-2004
                                                31 . G.S.R. 322 (E) dated 17-5-2005
                                                32 . G.S.R. 591 (E) dated 22-9-2006
                                               33 .  G.S.R. 465 (E) dated 4-7-2007
                                                34.  G.S.R. 685 (E) dated 31-10-2007
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