REGD. NO . D. L.- 33004/99
रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (i ) PART II-Section 3-Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 14 , 2008 /माघ 25, 1929
सं. 67]
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2008/MAGHA 25, 1929
No. 67]
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 फरवरी , 2008
भागीदारी ) अधिनियम ( 1996 का 1.) और राष्ट्रीय स्वः परायणता प्रमस्तिष्क घात , मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम , 1999 ( 1999 का 44 ) के अधीन एक निःशक्त व्यक्ति हो , उसकी कवरेज के लिए मजदूरी सीमा प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपए होगी । " ;
(ख) नियम 51 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-
सा.का.नि. 86( अ ) -केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा ( केन्द्रीय ) नियम , 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम उक्त धारा की उप- धारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है , तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख के पैंतालीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा।
उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में ऊपर निर्धारित अवधि के अंदर किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।
"51( क ) कर्मचारियों के संबंध में नियोजक का अंशदान.( 1 ) किसी कर्मचारी के संबंध में , जो कि विकलांगताग्रस्त व्यक्ति ( समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम, 1995 ( 1996 का 1 ) , और राष्ट्रीय स्वः परायणता प्रमस्तिष्क घात , मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999का 44) के अधीन निःशक्त व्यक्ति हो , नियोजक को अंशदान अवधि के आरम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक नियोजक अंशदान के शेयर का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा।
आपत्तियां तथा सुझाव श्री एस. दो. जेवियर, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय , श्रम शक्ति भवन , रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं ।
प्रारूप नियम
(2) उप- खण्ड ( 1 ) के अंतर्गत इस प्रकार के कर्मचारियों तथा इस प्रकार की अवधि के संबंध में नियोजक अंशदान के शेयर की केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी । ";
(ग) नियम 54 में,
1. ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा ( केन्द्रीय ) संशोधन नियमावली, 2008 कहलाएंगे ।
2. कर्मचारी राज्य बीमा ( केन्द्रीय ) नियमावली , 1950 में:- (क) नियम 50 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :- " परन्तु यह कि कोई कर्मचारी जो कि क्रमशः विकलांगता
( i) क्रम संख्या 42 पर तालिका में " 380 रुपये तथा इससे अधिक" शब्दों व अंकों के स्थान पर " 380 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 390 रुपये से कम " शब्द व अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
ग्रस्त व्यक्ति ( समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण
(1)
524 GI/2008 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i )]
81 . 770 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 780 रु. से कम 390
82. 780 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 790 रु. से कम 395 ( ii ) क्रम संख्या 42 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी , अर्थात्: -
83. 790 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 800 रु. से कम 400
" 43. 390 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 400 रु. से कम 200
84. 800 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 810 रु. से कम 405
44. 400 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 410 रु. से कम 205
85. 810 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 820 रु. से कम 410
45. 410 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 420 रु. से कम 210
86. 820 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 830 रु. से कम 415
46. 420 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 430 रु. से कम 215
87. 830 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 840 रु. से कम 420
47. 430 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 440 रु. से कम 220
88. 840 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 850 रु. से कम 425
48. 440 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 450 रु. से कम 225
89. 850 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 860 रु. से कम 430
49. 450 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 460 रु. से कम 230
90. 860 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 870 रु. से कम 435
50. 460 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 470 रु. से कम 235
91. 870 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 880 रु. से कम 440
240
51. 470 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 480 रु. से कम
92. 880 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 890 रु. से कम 445
245
52. 480 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 490 रु. से कम
93. 890 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 900 रु. से कम 450
250
53. 490 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 500 रु. से कम
94. 900 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 910 रु. से कम 455
255
54. 500 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 510 रु. से कम
95. 910 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 920 रु. से कम 460
260
55. 510 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 520 रु. से कम
96. 920 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 930 रु. से कम 465
265
56. 520 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 530 रु. से कम
97. 930 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 940 रु. से कम 470
270
57. 530 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 540 रु . से कम
98. 940 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 950 रु. से कम 475
275
58. 540 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 550 रु . से कम
99. 950 रु. तथा इससे अधिक
480"
280
59. 550 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 560 रु. से कम
285
60. 560 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 570 रु. से कम
[फा. सं. एस-38025/2/ 2008 - एस.एस. - 1 ] एस. डी. जेवियर, अवर सचिव
290
61. 570 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 580 रु. से कम
295
62. 580 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 590 रु . से कम
300
63. 590 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 600 रु. से कम
305
64. 600 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 610 रु. से कम
310
65. 610 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 620 रु. से कम
टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र , में भाग- II खंड 3 , उप-खंड ( i ) में भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 , दिनांक 22-6-1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तदुपरान्त निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-
1. सा.का.नि. 80 दिनांक 9-1-1960
315
66. 620 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 630 रु. से कम
2. सा.का.नि. 1200 दिनांक 27-9-1960
320
67. 630 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 640 रु. से कम
3. सा.का.नि. 594 दिनांक 29-3-1963
325
68. 640 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 650 रु. से कम
4. सा.का.नि. 240 दिनांक 6-2-1964
330
69. 650 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 660 रु. से कम
5. सा.का.नि. 1834 दिनांक 18-12-1964
335
70. 660 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 670 रु. से कम
6. सा.का.नि. 474 दिनांक 19-3-1965
340
71. 670 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 680 रु. से कम
7. सा.का.नि. 1082 दिनांक 29-6-1966
345
72. 680 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 690 रु . से कम
8. सा.कां.नि. 545 दिनांक 14-4-1967
350
73. 690 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 700 रु. से कम
9. सा.का.नि. 500 दिनांक 6-3-1968
355
74. 700 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 710 रु. से कम
10. सा.का.नि. 677 दिनांक 29-3-1968
360
75. 710 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 720 रु. से कम
11. सा.का.नि. 1106 दिनांक 22-5-1968
365-
76. 720 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 730 रु. से कम
12. सा.का.नि. 2113 दिनांक 28-11-1968
370
77. 730 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 740 रु. से कम
13. सा.का.नि. 306 दिनांक 7-3-1974
375
78. 740 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 750 रु. से कम
14. सा.का.नि. 1122 दिनांक 1-10-1974
380
79. 750 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 760 रु. से कम
15. सा.का.नि. 56 दिनांक 23-12-1976
385
80. 760 रु. तथा इससे अधिक परन्तु 770 रु. से कम 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( i)]
16. सा.का.नि. 60 दिनांक 5-1-1982
17. सा.का.नि. 129 दिनांक 9-2-1987
18. सा.का.नि. 199 दिनांक6-3-1990
19. सा.का.नि. 76 दिनांक 22-1-1991
20. सा.का.नि. 368 दिनांक 27-3-1992
21. सा.का.नि. 522 दिनांक 16-11-1996
22. सा.का.नि. 582 ( अ ) दिनांक 23-12-1996
23. सा.का.नि. 225 दिनांक 21-4-1997
24. सा.का.नि. 226 दिनांक 22-4-1997
25. सा.का.नि. 185 दिनांक 1-9-1998
26. सा.का.नि. 129 दिनांक 29-3-2000
27. सा.का.नि. 210 दिनांक 27-3-2001
28. सां.का.नि. 28 दिनांक 2-1-2004
29. सा.का.नि. 172( अ ) दिनांक 4-3-2004
30. सा.का.नि. 316 दिनांक 18-9-2004
31. सा.का.नि. 322( अ) दिनांक 17-5-2005
32. सा.का.नि. 591 ( अ) दिनांक 22-9-2006
33. सा.का.नि. 465 (अ) दिनांक 4-7-2007
34. सा.का.नि. 685( अ ) दिनांक 31-10-2007
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi , the 14th February, 2008
G.S.R. 86 (E) . The following draft rules further to amend the Employees ' State Insurance (Central) Rules , 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees ' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ), is hereby published as required by sub -section ( 1 ) of the said section , for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after forty- five days from the date ofpublication in the Official Gazette.
Any objection or suggestion , which may be received from any person in respect ofthe said draft rules within the period specified above , will be considered by the Central Government.
The objections and suggestions may be addressed to Shri S.D. Xavier, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 .
DRAFT RULES.
1. These Rules may be called the Employees ' State Insurance ( Central ) Amendment Rules , 2008.
2. Inthe Employees ' State Insurance (Central) Rules , 1950,-
(a) in rule 50 after the proviso, the following proviso shall be inserted , namely:-
"Provided further that the wage limit for coverage of an employee who is a person with disability under the Persons with Disabilities (EqualOpportunities Protection of Rights and Full Participation) Act , 1995 (1 of 1996) , and under the National Trust for Welfare of Persons with Autism , Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) respectively, shall be twenty-five thousand rupees a month .";
(b) after rule 51 the following rule shall be inserted, namely:- " 51 (A) Employer's contributions in respect ofcertain employees . ( 1 ) In respect ofan em- ployee who is a person with disability under the Persons with Disabilities (Equal Pro- tection of Rights and Full Participation) Act , 1995(1 of 1996) and under the National Trust forWelfare of Persons with Autism , Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) , the employer shall not be required to pay employer's share ofcontribution upto a maximum period ofthree years from the date of commencement of the contribution period.
(2) The employer's share of contribution in re- spect of such employees and for such period under sub - section ( 1 ) shall be reimbursed to the Corporation by the Central Government. " ; (c) inrule54,---
(1) in the table, against serial number 42 , for the words and figures "Rs . 380 and above " , the words and figures "Rs . 380 and above but below Rs . 390 " shall be substituted;
(ii) after serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shali be inserted, namely :-
"43 . Rs . 390 and above but below Rs . 400 200
44. Rs . 400 and above but below Rs . 410 205
45. Rs . 410 and above but below Rs . 420 210
46. Rs . 420 and above but below Rs . 430 215
47 . Rs . 430 and above but below Rs.440 220
48. Rs . 440 and above but below Rs.450 225
49, Rs . 450 and above but below Rs.460 230
50. Rs . 460 and above but below Rs.470 235
51 . Rs . 470 and above but below Rs . 480 240
52 . Rs . 480 and above but below Rs . 490 245
53. Rs . 490 and above but below Rs . 500 250
54. Rs . 500 and above but below Rs . 510 255
55. Rs . 510 and above but below Rs . 520 260
56. Rs . 520 and above but below Rs . 530 265 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
57. Rs . 530 and above but below Rs . 540 270 58. Rs . 540 and above but below Rs . 550 275 59. Rs . 550 and above but below Rs . 560 280 60. Rs . 560 and above but below Rs . 570 285 61. Rs . 570 and above but below Rs . 580 290 62. Rs . 580 and above but below Rs . 590 295 63. Rs . 590 and above but below Rs . 600 300 64. Rs . 600 and above but below Rs . 610 305 65. Rs . 610 and above but below Rs . 620 310 66. Rs . 620 and above but below Rs . 630 315 67. Rs . 630 and above but below Rs . 640 320 68. Rs . 640 and above but below Rs . 650 325 69. Rs . 650 and above but below Rs . 660 330 70 . Rs . 660 and above but below Rs . 670 335 71 . Rs . 670 and above but below Rs . 680 340 72. Rs . 680 and above but below Rs . 690 345 73. Rs . 690 and above but below Rs . 700 350 74. Rs . 700 and above but below Rs . 710 355 75. Rs . 710 and above but below Rs . 720 360 76. Rs . 720 and above but below Rs . 730 365 77. Rs . 730 and above but below Rs . 740 370 78. Rs . 740 and above but below Rs . 750 375 79. Rs . 750 and above but below Rs . 760 380 80. Rs . 760 and above but below Rs . 770 385 81. Rs . 770 and above but below Rs . 780 390 82. Rs . 780 and above but below Rs . 790 395 83. Rs . 790 and above but below Rs . 800 400 84. Rs . 800 and above but below Rs . 810 405 85. Rs . 810 and above but below Rs . 820 410 86. Rs . 820 and above but below Rs . 830 415 87. Rs . 830 and above but below Rs . 840 420 88. Rs . 840 and above but below Rs . 850 425 89. Rs . 850 and above but below Rs . 860 430 90. Rs . 860 and above but below Rs . 870 435 91. Rs . 870 and above but below Rs . 880 440 92. Rs . 880 and above but below Rs . 890 445 93. Rs . 890 and above but below Rs . 900 450 94. Rs . 900 and above but below Rs . 910 455 95. Rs . 910 and above but below Rs . 920 460 96. Rs . 920 and above but below Rs . 930 465 97. Rs . 930 and above but below Rs . 940 470
[PART II -SEC . 3 ( i) ]
98. Rs . 940 and above but below Rs . 950 475
99. Rs . 950 and above 480"
[No. S- 38025/2/2008 - SS- I ]
S. D. XAVIER , Under Secy .
NOTE :-The principal rules were published in the Gazette
ofIndia vide notification of the Government of
India, in the Ministry of Labour number S.R.O.
212, dated the 22nd June, 1950 and subsequently
amended vide the following notifications :-
1 . G.S.R. 80 dated 9-1-1960
2. G.S.R. 1200 dated 27-9-1960
3 . G.S.R. 594 dated 29-3-1963
4. G.S.R. 240 dated 6-2-1964
5. G.S.R. 1834 dated 18-12-1964
6. G.S.R. 474 dated 19-3-1965
7. G.S.R. 1082 dated 29-6-1966
8 . G.S.R. 545 dated 14-4-1967
9. G.S.R. 500 dated 6-3-1968
10. G.S.R. 677 dated 29-3-1968
11 . G.S.R. 1106 dated 22-5-1968
12. G.S.R.2113 dated 28-11-1968
13 . G.S.R. 306 dated 7-3-1974
14 . G.S.R. 1122 dated 1-10-1974
15 . G.S.R. 56 dated 23-12-1976
16. G.S.R. 60 dated 5-1-1982
17. G.S.R. 129 dated 9-2-1987
18. G.S.R. 199 dated 6-3-1990
19. G.S.R. 76 dated 22-1-1991
20 . G.S.R. 368 dated 27-3-1992
21 . G.S.R. 522 dated 16-11-1996
22. G.S.R. 582(E) dated 23-12-1996
23 . G.S.R. 225 dated 21-4-1997
24.. G.S.R. 226 dated 22-4-1997
25. G.S.R. 185 dated 1-9-1998
26. G.S.R. 129 dated 29-3-2000
27 . G.S.R. 210 dated 27-3-2001
28 . G.S.R. 28 dated 2-1-2004
29. G.S.R. 172 (E) dated 4-3-2004
30. G.S.R. 316 dated 18-9-2004
31 . G.S.R. 322 (E) dated 17-5-2005
32 . G.S.R. 591 (E) dated 22-9-2006
33 . G.S.R. 465 (E) dated 4-7-2007
34. G.S.R. 685 (E) dated 31-10-2007
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