रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1730]
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 12 , 2008/अग्रहायण 21 , 1930
No. 1730]
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12 , 2008/AGRAHAYANA 21, 1930
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2008
का.आ. 2868(अ).-केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात्उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 76.800 कि.मी. से 80.600 कि. मी. ( जाजमऊ गंगा पुल से रामादेवी तक आरओबी सेक्शन ) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है , जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप - धारा ( 1 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट ( भूमि अर्जन ) , कानपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप- धारा ( 2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
4863 GI/2008
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 (ii)]
अनुसूची
उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 25 के 76.800 कि0मी0 से 80.600 कि0 मी० तक (जाजमऊ पुल से रामादेवी तक आरओबी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का
संक्षिप्त विवरण
गाँव का नाम
भूमि की प्रकृति
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) तालुक / तहसी ल का नाम
जिले का नाम
क्रम संख्या
प्लाट / सर्वेक्षण संख्या
(8)
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1 ) (2)
1460
15
1.
कानपुर सदर
कानपुर
निर्माण क्षेत्र
(1 ) वजिदपुर उर्फ
जाजमऊ
कानपुर विकास प्राधिकरण (का०वि०प्रा)
650
16
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
10490
19
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
8565
29
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
155
37
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
475
38
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
2645
40
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
320
41
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
425
42
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
1800
43
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
1320
44
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
355
45
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
1720
46
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
155
53
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
225
54
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
55
55
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
70
सरकारी
15
(2) सरायराम राय
निर्माण क्षेत्र
135
सरकारी
16
निर्माण क्षेत्र [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
1
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
18
का०वि ०प्रा०
1185
निर्माण क्षेत्र
19
1510
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
23
830
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
4
सरकारी
5800
निर्माण क्षेत्र
(3) मलिक चक-कस्बा
42
का०वि०प्रा०
205
निर्माण क्षेत्र
43
245
का०वि ०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
44
510
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
47
860
का०वि ०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
48
365
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
610
49
का०वि०प्रा
निर्माण क्षेत्र
50
570
का०वि०प्र०
निर्माण क्षेत्र
51
125
का०वि०८:
निर्माण क्षेत्र
32
1450
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
(4) अराजी परदेवनपुर
34
1100
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
36
1800
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
37
100
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
42
150
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
62
1100
एन०जेड०ए
निर्माण क्षेत्र
(5) परदेवनपुर गौशाला
63
1800
सरकारी/ निजी
निर्माण क्षेत्र
25
1150 (6) सफीपुर
सरकारी/ निजी
निर्माण क्षेत्र
26
1800
सरकारी/ निजी
निर्माण क्षेत्र
30
2050
सरकारी/ निजी
निर्माण क्षेत्र 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
31
निर्माण क्षेत्र
32
निर्माण क्षेत्र
36
निर्माण क्षेत्र
38
निर्माण क्षेत्र
39
निर्माण क्षेत्र
40
निर्माण क्षेत्र
41
निर्माण क्षेत्र
47
निर्माण क्षेत्र
48
निर्माण क्षेत्र
49
निर्माण क्षेत्र
162
निर्माण क्षेत्र
163
निर्माण क्षेत्र
164
निर्माण क्षेत्र
166
निर्माण क्षेत्र
171
निर्माण क्षेत्र
172
निर्माण क्षेत्र
173
निर्माण क्षेत्र
174
निर्माण क्षेत्र
175
निर्माण क्षेत्र
239
निर्माण क्षेत्र
240
निर्माण क्षेत्र
241
निर्माण क्षेत्र
242
निर्माण क्षेत्र
[PART II-SEC . 3 (ii)]
(7)
(8)
610 सरकारी/ निजी
950 सरकारी / निजी
900 सरकारी / निजी
1300 सरकारी / निजी
1250 सरकारी/ निजी
115 निजी
165 सरकारी/ निजी
70 सरकारी
220 निजी
220 निजी
485 सरकारी
330 सरकारी
500 सरकारी / निजी
1250 सरकारी / निजी
430 सरकारी / निजी
180 निजी
340 सरकारी/ निजी
1500 सरकारी / निजी
3500 सरकारी / निजी
1020 सरकारी / निजी
210 सरकारी
210 सरकारी
85 सरकारी [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
(1)
(9)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)
243
50
निजी
निर्माण क्षेत्र
244
सरकारी
140
निर्माण क्षेत्र
245
सरकारी
150
निर्माण क्षेत्र
247
1900
सरकारी
निर्माण क्षेत्र
248
3300
सरकारी
निर्माण क्षेत्र
हाल
250
1950
निर्माण क्षेत्र
251
830
निजी
निर्माण क्षेत्र
283
11200
हाल
निर्माण क्षेत्र
284
1890
सरकारी
निर्माण क्षेत्र
285
240
हाल
निर्माण क्षेत्र
सरकारी/ हाल
305
9000
निर्माण क्षेत्र
5
850
का०वि०प्रा०
(7) मुज्जफरपुर
निर्माण क्षेत्र
6
1670
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
7
1205
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
8
500
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
9
675
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
10
का०वि०प्रा०
1465
निर्माण क्षेत्र
11
1370
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
12
820
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
16
850
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
17
710
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
18
1275
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
19
650
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
4863 G1/ 08-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(1)
(3)
(4)
(5) (6) (2)
23
निर्माण क्षेत्र
24
निर्माण क्षेत्र
27
निर्माण क्षेत्र
28
निर्माण क्षेत्र
29
निर्माण क्षेत्र
32
निर्माण क्षेत्र
33
निर्माण क्षेत्र
50
निर्माण क्षेत्र
51
निर्माण क्षेत्र
52
निर्माण क्षेत्र
53
निर्माण क्षेत्र
54
निर्माण क्षेत्र
55
निर्माण क्षेत्र
56
निर्माण क्षेत्र
57
निर्माण क्षेत्र
58
निर्माण क्षेत्र
69
निर्माण क्षेत्र
70
निर्माण क्षेत्र
71
निर्माण क्षेत्र
72
निर्माण क्षेत्र
73
निर्माण क्षेत्र
74
निर्माण क्षेत्र
75
निर्माण क्षेत्र
[PART II-SEC. 3 (ii) )
(7)
(8)
255 का०वि०प्रा०
730 का०वि०प्रा०
1340 का०वि०प्रा०
1845 का०वि०प्रा०
230 का०वि०प्रा०
165 का०वि०प्रा०
510 का०वि०प्रा०
80 का०वि०प्रा०
1450 का०वि०प्रा०
1540 का०वि०प्रा०
3405 का०वि०प्रा०
3670 सरकारी
520 का०वि ०प्रा०
645 का०वि०प्रा०
245 का०वि०प्रा०
455 का०वि०प्रा०
850 का०वि०प्रा०
580 का०वि०प्रा०
1830 का०वि०प्रा०
820 का०वि०प्रा०
700 का०वि०प्रा०
950 का०वि०प्रा०
730 का०वि०प्रा० [ भाग II-खण्ड3 (ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
7
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
76
का०वि०प्रा०
1320
निर्माण क्षेत्र
96
का०वि०प्रा०
175
निर्माण क्षेत्र
97
4600
सरकारी
निर्माण क्षेत्र
98
का०वि०प्रा०
245
निर्माण क्षेत्र
100
का०वि०प्रा०
290
निर्माण क्षेत्र
101
595
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
107
115
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
113
410
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
114
300
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
116
210
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
176
सरकारी
200
निर्माण क्षेत्र
183
260
एन०जेड०ए
निर्माण क्षेत्र
187
290
एन०जेड०ए
निर्माण क्षेत्र
223
2500
सरकारी / निजी
निर्माण क्षेत्र
224
600
सरकारी/ निजी
निर्माण क्षेत्र
225
का०वि०प्रा०
1250
निर्माण क्षेत्र
226
540
सरकारी / निजी
निर्माण क्षेत्र
227
400
सरकारी/ निजी
निर्माण क्षेत्र
228
400
का०वि०प्रा/निजी
निर्माण क्षेत्र
232
555
का०वि०प्रा/निजी
निर्माण क्षेत्र
350
450
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
351
1300
का०वि०प्रा०
निर्माण क्षेत्र
356
500
निजी
निर्माण क्षेत्र [PART II-SEC . 3 (ii))
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
8
(6)
(5) (2)
(4)
(1)
(3)
358
निर्माण क्षेत्र
361
निर्माण क्षेत्र
362
निर्माण क्षेत्र
363
निर्माण क्षेत्र
364
निर्माण क्षेत्र
371
निर्माण क्षेत्र
375
निर्माण क्षेत्र
411
निर्माण क्षेत्र
428
निर्माण क्षेत्र
429
निर्माण क्षेत्र
430
निर्माण क्षेत्र
431
निर्माण क्षेत्र
432
निर्माण क्षेत्र
433
निर्माण क्षेत्र
434
निर्माण क्षेत्र
463
निर्माण क्षेत्र
464
निर्माण क्षेत्र
(8) (7)
850 सरकारी / निजी
3500 एन०जेड०ए
300 एन०जेड०ए
220 एन०जेड ०ए
1750 एन०जेड०ए
5500 सरकारी / निजी
निजी
400
सरकारी
4800
600 सरकारी / निजी
1300 सरकारी/ निजी
800 सरकारी / निजी
750 सरकारी/ निजी
2500 सरकारी / निजी
सरकारी
700
सरकारी
950
2250 सरकारी/ निजी
2100 सरकारी / निजी
[फा. सं. भाराराप्रा/30030 /ईडब्ल्यू-6/यूपी /एलए/ 2005 ]
1
प्रभाकर, उप सचिव [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION
New Delhi , the 12th December, 2008
S.O. 2868(E) . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four-laning, etc.) maintenance, management and operation ofNational Highway No. 25 on the stretch of land from km . 76.800 to km. 80.600 (Jajmau Ganga Bridge to Ramadevi upto ROB Section) in District Kanpur in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section ( 1 ) of section 3C of the said act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate (Land Acquisition) Kanpur , in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner , and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub - section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
486361/ 08-3 [PART II-SEC. 3( ii)]
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
10
SCHEDULE
Brief Description of land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km . 76.800 to Km . 80.600 ( Jajmau Bridge to Ramadevi upto ROB Section ) of National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh
Type of land Nature of land
Name of the
Village
Name of District
Name of Taluka/Tehsil
Serial Number
Area(in Square meter)
Plot/ Survey No.
(7)
(8)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1 )
1460
Builtup Area
15
Kanpur
1.
Kanpur Sadar
(1) Wazidpur alias
Jajmau
Kanpur Developmen tAuthority (KDA)
16 BuiltupArea KDA 650
BuiltupArea KDA 10490
19
Built up Area KDA 8565
29
BuiltupArea KDA 155
37
38 BuiltupArea KDA 475
BuiltupArea KDA 2645
40
Built upArea KDA 320
41
Built up Area KDA 425
42
Builtup Area KDA 1800
43
Built up Area KDA 1320
44
45 Built up Area KDA 355
46 BuiltupArea KDA 1720
53 Built up Area KDA 155
54 Built upArea KDA 225
Builtup Area KDA 55
55
BuiltupArea Govt. 70
15
(2) Sarai Ramrai
Built up Area Govt. 135
16
18 BuiltupArea KDA 1185
BuiltupArea KDA 1510
19
BuiltupArea KDA 830
23
Builtup Area Govt. 5800
4
(3) Chak Kasba
Malik
BuiltupArea KDA 205
42
BuiltupArea KDA 245
43
Built up Area KDA 510
44
Built upArea KDA 860
47
BuiltupArea KDA 365
48
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
11
भारत का राजपत्र असाधारण
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
KDA
Built upArea
49
610
KDA
50 Built upArea
570
KDA
Built upArea
51
125
KDA
32 Built upArea
1450
(4) Araji Pardevanpur
KDA
34 Built upArea
1100
36
KDA
Built upArea
1800
KDA
37 Built upArea
100
KDA
42 Built upArea
150
Ν.Ζ.Α.
62
1100
.Built up Area
(5) Pardewanpur Goshala
Govt./Pvt.
63 Built upArea
1800
Govt./Pvt.
25 Built up Area
1150
(6) Safipur
Govt./ Pvt.
Built upArea
26
1800
Govt./Pvt.
30 Built up Area
2050
Govt./Pvt.
31 BuiltupArea
610
Govt./Pvt.
32 Built up Area
950
Govt./ Pvt.
Built upArea
36
900
Govt./Pvt.
BuiltupArea
38
1300
Govt./Pvt.
Built up Area
39
1250
Pvt.
BuiltupArea
40
115
Govt./Pvt.
BuiltupArea
41
165
Govt.
Builtup Area
47
70
Pvt.
BuiltupArea
48
220
Pvt.
BuiltupArea
49
220
Govt.
BuiltupArea
162
485
Govt.
163 Built up Area
330
Govt./Pvt.
164 Built upArea
500
Govt./ Pvt.
166 Built upArea
1250
Govt./ Pvt.
171 BuiltupArea
430
Pvt.
BuiltupArea
172
180
Govt./Pvt.
173 BuiltupArea
340
Govt./Pvt.
BuiltupArea
174
1500
Built upArea Govt./ Pvt.
175
3500
Govt./ Pvt.
239 Built upArea
1020
Govt.
BuiltupArea
240
210
Govt
BuiltupArea
241
210
4863 GI/ 08-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
12
[PART II-SEC. 3(ii)]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
242 Built upArea Govt 85
243 Built upArea Pvt. 50
Built upArea Govt 140
244
245 Builtup Area Govt 150
247 BuiltupArea Govt 1900
248 Built up Area Govt 3300
250 BuiltupArea HAL 1950
Built up Area Pvt. 830
251
283 BuiltupArea HAL. 11200
284 BuiltupArea Govt. 1890
285 Builtup Area HAL. 240
305 Built up Area Govt./HAL 9000
5 Built up Area KDA 850
7) Muzaffarpur
Built up Area KDA 1670
6
7 BuiltupArea KDA 1205
Built upArea KDA 500
8
9 BuiltupArea KDA 675
10 BuiltupArea KDA 1465
11 BuiltupArea KDA 1370
12 BuiltupArea KDA 820
16 Builtup Area KDA 850
Built up Area KDA 710
17
Built up Area KDA 1275
18
Builtup Area KDA 650
19
23 Built upArea KDA 255
24 Builtup Area KDA 730
27 BuiltupArea KDA 1340
Builtup Area KDA 1845
28
29 BuiltupArea KDA 230
32 Builtup Area KDA 165
Built up Area KDA 510
33
50 Built up Area KDA 80
BuiltupArea KDA 1450
51
Built up Area KDA 1540
52
53 Builtup Area KDA 3405
54 BuiltupArea Govt 3670
[ भाग II-खण्ड3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
55 Built upArea KDA 520
56 BuiltupArea KDA 645
57 BuiltupArea KDA
245
58 Built upArea KDA
455
69 Built upArea KDA
850
70 Built up Area KDA 580
71 Built upArea KDA
1830
72 Built upArea KDA
820
73 Built upArea KDA
700
74 Built upArea KDA 950
75 Built upArea KDA 730
76 Built up Area KDA
1320
96 Built up Area KDA 175
97 Builtup Area Govt.
4600
98 BuiltupArea KDA 245
100 BuiltupArea KDA
290
101 Built upArea KDA
595
107 Built upArea KDA
115
113 Built upArea KDA
410
114 Built upArea KDA 300
116 Built upArea KDA 210
176 Builtup Area Govt. 200
183 Built upArea Ν.Ζ.Α
260
187 Built upArea Ν.Ζ.Α 290
223 Built up Area Govt./ Pvt
2500
224 Built up Area Govt./Pvt 600
225 Built upArea KDA. 1250
226 Built up Area Govt./Pvt
540
227 Built up Area Govt./ Pvt 400
228 Built upArea KDA./Pvt.. 400
232 Built upArea KDA/Pvt. 555
350 BuiltupArea KDA 450
351 Built upArea KDA
1300
356 Built upArea Pvt.
500
358 Built up Area Govt/.Pvt. 850
361 Built upArea Ν.Ζ.Α. 3500
362 Built upArea Ν.Ζ.Α. 300
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
14
[PART II-SEC. 3(ii) ]
(7)
(8)
(6)
(4)
(5)
(1 ) (2)
(3)
Ν.Ζ.Α.
220
363 BuiltupArea
Ν.Ζ.Α.
Built up Area
1750
364
Govt./Pvt
BuiltupArea
5500
371
Pvt.
BuiltupArea
400
375
Govt
Builtup Area
4800
411
Builtup Area Govt./Pvt
600
428
Govt./Pvt
Built up Area
1300
429
Govt./Pvt
Builtup Area
800
430
BuiltupArea Govt./Pvt
750
431
Govt./Pvt
Built up Area
2500
432
Govt.
Built up Area
700
433
Govt.
BuiltupArea
950
434
Govt./Pvt
Builtup Area
2250
463
Govt./Pvt
Built up Area
2100
464
[F. No. NHAI /30030/EW -6 / UP / LA/ 2005]
PRABHAKAR , Dy. Secy.
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