रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D.L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 34]
No. 34]
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 23 , 2009/माघ 3 , 1930 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23 , 2009 /MAGHA 3 , 1930
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग ) (विदेश व्यापार महानिदेशालय ). सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 23 जनवरी , 2009
सं. 138(आर.ई. - 2008 )/2004-2009 फा. सं. 01 /92/180/95/एएम 09/नीति-6.-विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) में, एतद्वारा , निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-
प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 ) के पैरा 6.3.9 को संशोधित करके
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-
" विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.6 में दी गई अनुमोदन अवधि के पूरा होने पर इकाई को स्कीम में बने रहने या बाहर जाने का विकल्प प्राप्त होगा । जहाँ पर इकाई स्कीम में बने रहने का विकल्प चुनती है , सम्बन्धित विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को बढ़ाएगा । यदि अनुमोदन अवधि की समाप्ति के छः महीने के अन्दर इकाई से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है , तो विकास आयुक्त ई ओ यू स्कीम के तहत अनुमोदन को निरस्त करने की स्वतः कार्रवाई करेगा और इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई करेगा । जहां इकाईयाँ ऊपर यथानिर्धारित 6 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद स्कीम में बने रहने काविकल्प चुनती हैं , तो विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अवधि बढ़ाने की स्वीकृति देगा । "
2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।
आर. एस. गुजराल , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव
363 GI/2009
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 23rd January, 2009 No. 138 (RE - 2008)/2004-09
F. No. 01 /92/180/95/AM09 /PC- VI . In exercise of power conferred under paragraph 2.4 ofthe Foreign Trade Policy, 2004-09, the Director General of Foreign Trade herebymakes the following amendments in the Handbook ofProcedures(Vol. 1) :
as: Para 6.3.9 of HBP (Vol.1 ) shall be amended to read
"On completion of approval period as provided for in paragraph 6.6 of FTP, it shall be open to unit to continue under scheme or opt out of scheme . Where unit opts to continue , DC concerned will extend approval period. If no intimation in this regard is received from unit within a period ofsix months of expiry of approval period, DC will take action, suo motu , to cancel approval under EOU scheme and take further action in this regard . Where units give their option to continue after expiry of six months as stipulated above , DC will grant extension after obtaining approval of BOA. "
2. This issues in Public interest .
R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade ex-officioAddl . Secy.