REGD. NO . D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र का The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii ) PART II-Section 3 Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 203]
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 28 , 2009/माघ 8 , 1930
No. 203]
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28 , 2009 /MAGHA 8, 1930
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग )
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड )
अधिसूचना नई दिल्ली, 28 जनवरी , 2009 सं. 18/2009-सीमा शुल्क ( गै.टै. )
का.आ. 359( अ ),- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की संख्या का.आ. 2985 (अ) , दिनांक 29 दिसम्बर , 2008 के जरिए जारी अधिसूचना सं. 140/2008 - सीमा शुल्क ( गै.टै. ) , दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 को अधिक्रांत करते हुए , ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड , एतद्वारा , निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची- और अनुसूची- II में से प्रत्येक के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 1 फरवरी , 2009 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम ( 3 ) में सामने दी गई प्रविष्टि में उल्लिखित है ।
अनुसूची -1
क्रम. सं. विदेशी मुद्रा
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
(1)
(2)
(3)
(क)
(आयातित माल के लिए)
(ख) (निर्यात माल के लिए)
1. आस्ट्रेलिया के डालर 32.85 31.85 2. कनाडा के डालर 40.35 39.45 3. डेनमार्क के क्रोनर 8.75 8.50 4. यूरो 65.35 63.80 5. हांगकांग के डालर 6.35 6.25 6. नार्वे के क्रोनर 7.40 7.15 7. पौण्डस्टर्लिंग 69.30 67.75 8. स्वीडन केक्रोनर 6.20 6.05 9. स्विटजरलैण्ड के फ्रैंक 43.55 42.45 10. सिंगापुर के डालर 33.00 32.20 11. संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर 49.20 48.40 407GI/2009 (1)
[PART II-SEC. 3 (ii) ]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
क्रम सं. विदेशी मुद्रा
(2)
(1)
अनुसूची- II
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर
(3)
(क)
(ख) (निर्यात माल के लिए) (आयातित माल के लिए )
जापानी येन
1.
53.85
55.25
[फा. सं. 468/2/2009- सीमा शुल्क- V ]
राहुल नांगरे , अवर सचिव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue )
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th January, 2009
No. 18 /2009 -CUSTOMS (N.T. )
S.O. 359(E) . In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) , and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) , No. 140/2008 -Customs (N.T. ) , dated the 29th December , 2008 vide number S.O. 2985 ( E) , dated the 29th December, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each ofSchedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or vice versa shall , with effect from 1st February, 2009 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3 ) thereof, for the purpose of the said section relating to imported and export goods .
Sl .No.
Foreign Currency
(2) (1)
SCHEDULE- I
Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees
(3)
(b) (ForExport Goods) (a) (ForImported Goods)
32.85 31.85
1. Australian Dollar
40.35 39.45
2. Canadian Dollar
8.75 8.50
3. Danish Kroner
65.35 63.80
4. EURO
6.25
6.35
5. Hong Kong Dollar 7.15
7.40
6. Norwegian Kroner
69.30 67.75
7. Pound Sterling
6.20 6.05
8. Swedish Kroner
42.45
Swiss Franc 43.55
9.
33.00 32.20
10. Singapore Dollar 48.40
49.20
11 . US Dollar
SCHEDULE- II
Sl .No.
Foreign Currency
(2) (1)
Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees
(3)
(b) (ForExport Goods) (a) (ForImported Goods)
1.
JapaneseYen
53.85
55.25
[F. No.468/2/2009-Cus . -V] RAHUL NANGRE, Under Secy .