Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

The Central Government's intentions to acquire the land for the maintenance, management and operation of the National Highway No.47 at Salem-Coimbatore Section in District Erode in Tamil Nadu.

Published 03 December 2009

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 11326 )
Identifier
in.gazette.central.e.2009-12-03.11326
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी ० एल०-33004/99

भारतको राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub- section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 3 , 2009/अग्रहायण 12 , 1931

सं. 2014]

NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 3 , 2009/AGRAHAYANA 12 , 1931

No. 2014]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर , 2009

का.आ. 3085 (अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा उक की उप - धारा ( 1 ) के अधीन ज़ारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711 (अ ) , तारीख 13 जुलाई , 2009 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण संख्या 1027 , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तमिलनाडु राज्य के ईरोड़ जिले के पेरुंदुरई तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 56.500 कि.मी. से. 100.000 कि.मी. (सेलम -कोयम्बटूर सेक्शन ) तक के भूखण्ड का निर्माण ( चौड़ा करने /चार लेन का बनाने आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 25 अगस्त, 2009 को " डेली थांथी " और " दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा उघ की उप- धारा ( 1 ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा उघ की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और , अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

(1)

4392G1/2009 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii ) ]

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 56.500 कि. मी. से 100.000 कि. मी . (सेलम- कोयम्बटूर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त वर्णन ।

सर्वेक्षण संख्या

नाम गाँव का

का नाम जिले

का नाम तालुक

संख्या क्रम

भूमि का प्रकार

भूमि की प्रकृति

भूस्वामी/ हितबद्व व्याक्तियों का नाम

पूर्ववर्ती उप मंडल

परवर्ती उप मंडल

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

140/ 1 ए1 140 / 1 ए 1 बी

1 ईरोड़ पेरुदुरई

निजी

थिरुवाची

शुष्क 435.00 कृष्णासामी पुत्र चेन्नीमलाई गाउंडर

140/2ए1 140/2 ए1 बी निजी

शुष्क 540.00 मोहन गाउंडर पुत्र अरुणाचलम

140/3ए1 140/3ए 1 बी निजी शुष्क 782.00 1. चिन्नाप्पा गाउंडर पुत्र रामाना गाउंडर

2. शानमुगासुन्द्रम पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर

निजी

141/1 ए 1 ए 141/1 ए1 ए2

शुष्क 398.00 लक्ष्मणान पुत्र कन्दासामी गाउंडर

निजी

141/2ए1 ए 141 /2 ए 1 ए2

शुष्क 457.00 रामाना गाउंडर पुत्र कन्दासामी

निजी

144/4ए 144/4ए2

शुष्क 711.00 1. रंगाप्पागाउंडर पुत्र पोनगीयागाउंडर

2. एस सी रामासामी

3. एस लोगनाथन

4. सी थंगामुथु

5. चेललाम्माल पत्नी रामासामी

6. वैक्टाचलम पुत्र रामासामी

7. लीलावती पुत्री रामासामी

8. पदमावती पुत्री रामासमी

9. पांगाजम पुत्री रामासामी

10. थंगामुथु पुत्र करुप्पासामी

144/10 ए1 144/10 ए1 बी निजी शुष्क 246.00 1. नरसिम्मामुर्थि पुत्र रामासामीगाउंडर

2. वैक्टाचलम पुत्र रामासामी गाउंडर

144/ 11 ए1 बी

निजी

144/11 ए1

शुष्क 216.00

1. चेन्नीमलाई पुत्र चिन्नाप्पागाउंडर

2. पलानिसामी पुत्र सीरांगागाउंडर

.रामासामी

4.लोगनाथान 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

5

6

8

2

3

4

7

9

1

5. सुब्बान्नागाउंडन पुत्र चिन्नीमलाई गाउंडर

निजी

144/14ए1 बी

144/14ए1.

शुष्क 370.00 1. करुप्पानागाउंडर पुत्र रासाप्पान

2. सरखणन पुत्र चिन्नामलाईगाउंडर

3. कृष्णामुर्थि पुत्र चिन्नामलाईगाउंडर

144/15 बी. निजी

144/15

शुष्क 198.00 1. कृष्णासामी पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर

2. थंगामुथु पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर

3. पी आर शानमुगा सुन्द्रम

4. सामीप्पा गाउंडर पुत्र नाचीमुथु गाउंडर

5. सुब्रामणियम पुत्र अरुणाचला गाउंडर

6. माईनर दिवयाभारती पुत्री वेल्लीनगीरि

7. पलानिसामी पुत्र मुथुसामी

8. सामीप्पान पुत्र मुथुसामी

9.चेल्लाम्माल पत्नी रामासामी

10. वैक्टाचलम पुत्र रामासामी

11. लीलावती पुत्री रामासामी

12. पदमावती पुत्री रामासामी

13. पंगाजाम पुत्री रामासामी

14. चेल्लाम पत्नी मुथुसामी 144/16ए1 144/16ए1 निजी शुष्क 242.00 1. रंग्गाप्पागाउंडर पुत्र पोनगीयागाउंडर

2. एस सी रामासामी

3. एस लोगनाथन

4. पलानिसामी पुत्र मुथुसामी गाउंडर

5. सामीप्पान पुत्र मुथुसामी

160/15ए2

160/15ए

शुष्क

निजी

370.00 1. चिन्नाप्पान पुत्र रामासामी गाउंडर

2. सुरवणन पुत्र चेन्नीमलाई गाउंडर

3. चिन्नाप्पा गाउंडर पुत्र रामान गाउंडर THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11-SEC . 3 ( ii) ]

1

2

3

6

4

5

7

8

9

4. शानमुगासुन्द्रम पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर

निजी

160/16ए 1 बी

160/16ए 1

शुष्क 223.00 1. सरवणन पुत्र चेन्नीमलाईगाउंडर

2. कृष्णामुर्थि पुत्र चेन्नामलाईगाउंडर

3. चेन्नाप्पागाउंडर

4. कृष्णासामीगाउंडर पुत्र आर चेन्नासामीगाउंडर

5.थंगामुथु पुत्र चेन्नाप्पागाउंडर

6. चिन्नाम्माल पत्नी चेल्लाप्पागाउंडर

7. सी चन्द्रशेखरन

8. आर चिन्नासामी

9. आर कन्दासामी

10. आर सुब्रामणियम

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयु - कोयम्बटूर/नोटिफि./एलए( मु. ) - 2009 ]

प्रभाकर, उप-सचिव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd December , 2009

S.O. 3085 (E ) .Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping , Road Transport and Highways , (Department of Road Transport and Highways ) number S.O. 1711 ( E) , dated the 13th July, 2009 , published in the Gazette of India, Extraordinary No. 1027 , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) and issued under sub - section ( 1 ) ofSection 3A of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc. , ) maintenance , management and operation of National Highway No. 47 on the stretch of land from km . 56.500 to km . 100.000 (Salem - Coimbatore Section) in Perundurai Taluk, Erode District in the State of Tamil Nadu ;

And, whereas , the substance of the said notifications has been published in " Daily Thanthi " , and " The New Indian Express " , both dated the 25th August , 2009; under sub - section (3 ) of Section 3A of the said Act ;

And, whereas , no objections has been received from any person by the competent authority ;

And, whereas , in pursuance of sub- section ( 1 ) of Section 3D of the said Act , the competent authority has submitted its report to the Central Government ;

Now, therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise ofthe powers conferred by sub-section (1 ) of Section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub- section (2 ) of Section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the lands specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances .

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 03 December 2009. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2009-12-03.11326/. Archive identifier in.gazette.central.e.2009-12-03.11326.