रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
सथमेन जयने भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 14 , 2010 /पौष 24, 1931
No. 231
NEW DELHI , THURSDAY , JANUARY 14, 2010/PAUSA 24, 1931
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
अधिसूचना
चण्डीगढ़ , 23 दिसम्बर , 2009
संख्या पी.जी.आई./$ 3/2009/2673 , स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ़ , केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ अधिनियम , 1966 ( 1966 का 51 ) . की धारा 32 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ , विनियम , 1967 में निम्नानुसार संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं , अर्थात्:-
( 1 ) इन विनियमों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ़ ( संशोधित ) विनियम , 2009 के नाम से जाना जाएगा ।
( 2) ये दिनांक 22-7-2008 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ़ विनियम , 1967 के अंतर्गत विनियम 37 क( 2 ) को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित्त कर दिया जाएगा :
( 2 ) संस्थान के अध्यापन संकाय के सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी :
बशर्ते कि यह प्रावधान उन व्यक्तियों, जिनकी सेवावधि बढ़ाई गई है के मामले में लागू नहीं होगा ।
संस्थान के प्राधिकारी द्वारा
के. के. तलवार , निदेशक
[विज्ञापन III/ 4/असा./86/09 ] पादटिप्पणी : मूल विनियम सं. सा.का.नि. 571 दिनांक 18-4-1967 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किया गया :
( 1 ) भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई .1.54/69 -एम.ई. पी. जी.आई. दिनांक 24-2-70 168 G1/2010
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
[ PART III-SEC . 4 ] .
( 2 ) भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.56/69 - एम.ई. पी.जी.आई. दिनांक 26-3-70 ( 3 ) भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 11-3-74
(4 ) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या एफ 3 /एन.एफ. 8 ( 1 ) -76 दिनांक 18-5-76
( 5 ) सा.का.नि. अधिसूचना संख्या ई. 1 ( 1 ) पी. जी. आई-76 दिनांक 14-9-76
( 6 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/ 1 /77 - एम.ई. ( पी. जी. ) दिनांक 9-5-78 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित सा.का.नि. अधिसूचना संख्या ई.3 /एन.एफ. /78 दिनांक 18-5-78 (7 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/ 1 /82 - एम.ई. ( पी.जी. ) दिनांक 23-3-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी.आई. अधिसूचना संख्या दिनांक 15-6-84 ( ४ ) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या. ई 3 / एन. एफ/ 7 ( 2 ) , 80 दिनांक 15-6-84
(9 ) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या. ई 3 /एन.एफ/ 84-6804 दिनांक 15-6-84
( 10 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011 /3 /84- एम.ई. ( पी.जी. ) दिनांक 17-12-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई .3 /एन.एफ/ 84/ 74438 दिनांक 26-12-84
( 11 ) भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 26-12-84
( 12) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या वी. 17011 /4 /85 - एम.ई. (पी.जी. ) दिनांक 13-9-85
( 13 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011 /4/ 85 - एम.ई. ( पी.जी. ) दिनांक 17-10-85 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी. आई अधिसूचना संख्या ई 3 /एन.एफ./ 85-61505 दिनांक 17-10-85
( 14 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011 / 2 / 88 - एन.ई. ( पी.जी. ) दिनांक 9/16-8-89 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या. ई 3 / एन.एफ. / 7 (2)/88 दिनांक 12-9-89
( 15 ) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या. 31 / 2-टी.आर.जी.-68/4476-4527 दिनांक 23-1-96 ( 16 ) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3 /एफ.सी.आई. ( 10 ) / 1101 दिनांक 5-5-97
( 17 ) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन दिनांक 30-11-98 सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715 ( अ) पी.जी. आई.- एम.ए-98/31599 दिनांक 30-11-98
( 18 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23-2-99 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित्त अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152 ( अ ) , पी.जी.आई. एम.ए. - 99/4795 दिनांक 24-2-99 ( 19 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/24/95 - एम.ई. ( पी.जी. ) एम. ई.- डेस्क-2 दिनांक 12-3-2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई.. अधिसूचना संख्या ई. 3 /एन.एफ./2001/पी. जी. आई./722 दिनांक 22-3-2001
(20 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020 /5 / 2000 - एम.ई. ( पी.जी. ) दिनांक 12-3-2001 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 2/एन.एफ /2001/ पी.जी. आई. / 4990 दिनांक 30-3-2001
(21 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/ 21 / 2000 - एम.ई. ( पी.जी. ) ( भाग II ) दिनांक 15-5-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3 / पी.जी.आई./2002/ 2748 दिनांक 10-6-2002 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग ।।। खण्ड 4
(22 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/48/2000 - एम.ई. डेस्क -11, दिनांक 8-7-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/2002/4056 , दिनांक 30-7-20021
(23 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/84/2005 - एम.ई. - 11 , दिनांक 21-11-2005 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इं 3 /पी.जी.आई. / 2005/7587 , दिनांक चंडीगढ़ 21-11-20051
( 24 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/ 10/2008 - एम.ई. - 11 , दिनांक 15-6-2007 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3 /पी.जी. आई. / 2007/2567 , दिनांक 13-7-20071
(25 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/ 10/2008 - एम.ई. - 11 , दिनांक 18-11-2008 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3 /पी.जी.आई. / 2008/2694 , दिनांक 15-12-20081
(26 ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020//2009 - एम.ई. - 11 , दिनांक 15-7-2009 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3 / पी.जी.आई. / 2009/1962, दिनांक 22-8-20091
POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH
NOTIFICATION
Chandigarh , the 23rd December, 2009
No. PGI /E3 / 2009/ 2673.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 32 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh , Act, 1966 ( 51 of 1966 ) , the Postgraduate Institute of Medical Education and Research , Chandigarh with the approval ofthe Central Government , hereby makes the following amendments in regulations to amend the Postgraduate Institute of Medical Education and Research , Chandigarh , Regulations . 1967, namely:
( 1 ) These Regulations may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research , Chandigarh (Amendment ) Regulations , 2009 .
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 22-7-2008 .
In the Postgraduate Institute of Medical Education and Research , Chandigarh , Regulations , 1967 , Regulation 37 A( 2 ) of the PGIMER , Chandigarh Regulations along with its proviso , shall be read as under :-
(2) The age of superannuation of the members of the teaching faculty of the Institute shall be 65 years :
Provided that this provision shall not apply in the case of a person who is on extension in service .
By the Authority of the Institute ,
K.K. TALWAR, Director
[ADVT III / 4/ Exty / 86/09 ]
Foot Note : Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 571 , dated 18-4-1967 and amended vide Nos .:
1. Gol Notification No. E1.54/69 ME - PGI , dated 24-2-70
2. Gol Notification No. 1.56/ 69 ME-( PG ) , dated 26-3-70
3. Gol Notification , dated 11-3-74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART III SEC . 4]
4. PGI Notification No. F.3 /NF 8 ( 1 )-76 , dated 18-5-76
5. G.S.R. Notification No. El ( 1 ) -PGI - 76 , dated 14-9-76
6. G.S.R. Notification No. E 3 /NF / 78 , dated 18-5-78 , with the approval of Goj vide MHFW letterNo. V.17011 / 1 /77 - ME(PG ), dated 9-5-78 .
7. PGI Notification No. dated 15-6-84 with the approval of Gol vide MHFW letter No. V.17011 / 1 / 82- ME(PG), dated 23-3-1984.
8. PGI Notification No. E 3 /NF/ 7 ( II ) , 80 , dated 15-6-84.
9. PGI Notification No. E 3 /NF/ 84-6804 , dated 15-6-84.
10. PGI Notification No. E 3 /NF / 84/74438 , dated 26-1-2002 with the approval ofGol vide MHFW letter No. V.17011 /3 / 84 - ME ( PG ) , dated 17-12-1984.
11. PGI Notification No. 26-12-84, with the approval ofGol .
12. GOI MOHFW Notification No.V.17011 /4 / 85 - ME ( PG ) , dated 13-9-85.
13. PGI Notification No.E 3 /NF / 85 /61505 , dated 17-10-85 with the approval of Gol vide MHFW letter No. 17011 / 4/ 85 - ME(PG ) , dated 17-10-1985.
14. PGI Notification No.E 3 /NF /7 ( ii ) / 88 , dated 12-9-1989 with the approval of Gol vide MHFW letter No.V.17011 /2/ 88 - ME( PG ) dated 9 / 16-8-1989 .
15. PGI Notification No. 31 /2 -Trg. -68 /4476-4527 , dated 23-1-96.
16. PGI Notification No.E 3 /FCI ( 10)/ 1101 , dated 5-5-97.
17. Notification No. G.S.R. 715 ( E )-PGI - MA - 98 /31599 , dated 30-11-98 with Central Government approval dated 30-11-98 .
18. Notification No. G.S.R. 152 ( E ) PGI - MA - 99 / 4795, dated 24-2-1999 with the approval of Gol vide MHFW letter dated 23-2-1999.
19. PGI Notification No.E 3 /NF / 2001 /PGI / 722 dated 22-3-2001 with the approval of Gol 20. vide MHFW letter No.V.17020 /24 /95 - ME ( PG ) / ME Desk - II , dated 12-3-2001 .
20. PGI Notification No. E 2 /NF / 2001 / PGI / 4990 , dated 30-3-2001 with the approval of Gof vide MHFW letter No. V.17020 /5 /2000 -ME ( PG ) , dated 12-3-2001 .
21. PGI Notification No. E 3 /PGI / 2002/2748 , dated 10-6-2002 with the approval of Gol MOHFW , letter No. V.17020 /21 / 2000 - ME ( PG ) (Part - II ) , dated 15-5-2002.
22. PGI Notification No.E 3 /PG1/2002/4056, dated 30-07-2002 with the approval of Gol vide MOHFW, letter No. V.17020 /48 /2000 - ME Desk - II , dated 8-7-2002 .
23. PGI Notification No.E3 /PGI/2005 /7587 , dated Chd . 21 Nov. , 2005 with the approval of Gol , MOH & FW, letter No. V. 17020/84/ 2005 - ME - II , dated 21-11-2005.
24. PGI Notification No. E 3 / PGI/2007 /2567 , dated 13-7-2007 with the approval of Gol , MOHFW letter No. V.17020 / 10 /2008 - ME - Il dated 15-6-2007 .
25. PGI Notification No. E3 / PGI / 2008 / 2694 , dated 15-12-2008 with the approval of Gol , MOHFW letter No. V.17020/ 10/2008 - ME- II dated 18-11-2008.
26. PGI Notification No. E , 3 /PGI / 2009 / 1962 , dated 22-8-2009 with the approval of Gol , MOHFW letter No. V.17020 / 15 / 2009 - ME - U , dated 15-7-2009 .
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