Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

These regulations may be called the Minimum Qualifications for Teachers in Medical institutions (Amendment) Regulations, 2010

Published 04 November 2010

Ministry
Medical Council of India
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 22972 )
Identifier
in.gazette.central.e.2010-11-04.22972
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010 /कार्तिक 13 , 1932

No. 289 ]

NEW DELHI , THURSDAY , NOVEMBER 4, 2010 /KARTIKA 13 , 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 2010

सं. भा.आ.प. 12(2 ) /2010 -मेडि. विविध/33038.- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 'चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली , 1998 " में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

1. (i ) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2010 कहा जाए ।

( ii ) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998 " में निम्नलिखित परिवर्धन / संशोधन / विलोप / प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगेः-

3 "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009 " में अनुसूची-1 में क्रम सं . 9 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः-

" 10. कोई व्यक्ति जिसके पास सम्बन्धित ब्रॉड स्पेशियल्टी में डीएनबी योग्यता हो , वह सुपर स्पेशियल्टी/ उच्चतर पाठ्यक्रम (डीएम / एम. सीएच) में प्रवेश का पात्र है ।

4306 GI/2010

11. डीएनबी योग्यता धारी व्यक्ति को , ब्रॉड स्पेशियल्टी में एम डी/ एम एस तथा सुपर-स्पेशियल्टी में डीएम / एम. सीएच. में बिना किसी और अध्यापन / अनुसंधान (1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC . 4]

अनुभव के जिसके आधार पर सम्बन्धित विभाग में उसे एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका हो , के समान ही माना जायेगा । "

4 (ⅰ ) " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 1998 " में सारणी - 1 में "अपेक्षित अकादमिक योग्यता, अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत 21/07/2009 , 28/10/2009 तथा 15/12/2009 को यथा संशोधित सभी स्पेशियल्टी हेतु " अकादमिक योग्यता " कॉलम में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा:-

डीएनबी ( ----------- ) "

सम्बन्धित स्पेशियल्टी

क्रिया संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) वितितमावली, 1998 में सारणी में "अपेक्षित अकादमिक योग्यता , अध्यापन तथा सनुभत शीर्षक के अंतर्गत 21/07/2009 , 28/10/2009 तथा 15/12/2009 जो यथा संशोधित सधा स्पेशियल्टी हेतु ' एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर ' पद के सामने "अध्यापन अनुभद' कॉलम में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगाः-

"यदि कोई डीएनबी योग्यता धारी व्यक्ति , एम सी आई द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ केन्द्रीय संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो , उसे एसोसिएट प्रोफेसर और अगली पदोन्नति हेतु एकाधिक वर्ष का अध्यापन/ अनुसंधान अनुभव तथा एमडी/ एमएस अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अवधि की आवश्यकता होगी ।

(iii) " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ( संशोधन ) विनियमावली, 1998 " में सारणी- 1 में "अपेक्षित अकादमिक योग्यता, अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव " शीर्षक के अंतर्गत 21/07/2009 , 28/10/2009 तथा 15/12/2009 को यथा संशोधित सभी स्पेशियल्टी हेतु ' सहायक प्रोफेसर/ लेक्चरर' पद के सामने " अध्यापन अनुभव" कॉलम में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

"(ⅰ ) एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमडी/ एमएस प्राप्त अभ्यर्थी हेतु

मान्यता प्राप्त महिषय कॉलेज में सम्बन्धित विषय में रेजीडेण्ट/ रजिस्ट्रार । डेमास्ट्रेटर/ ट्गुर के रुप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव या तो विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात ।

( ii ) एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ केन्द्रीय संस्थान, जहाँ एमडी/ एमएस पाठ्यक्रम न हों से डीएनबी योग्यता धारी अभ्यर्थी हेतु

मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित विषय में या तो एन बी पाठ्यक्रम के दौरान या डी एन बी योग्यता आप्त करने के पश्चात तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव । डी भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

एन बी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में एक वर्ष का अतिरिक्त अध्यापन/ अनुसंधान अनुभव हो ।

(iii ) एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्स मेडिकल कॉलेज/ केन्द्रीय संस्थान जहाँ एमडी/ एमएस पाठ्यक्रम हों, से डीएनबी योग्यता धारी अभ्यर्थी हेतु

मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित विषय में या तो डीएल बी पाठ्यक्रम के दौरान या डी एन बी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

( iv ) एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ केन्द्रीय संस्थान , से इतर क्लेन्द्र से डीएनबी योग्यता धारी अभ्यर्थी हेतु

सम्बन्धित विषय में डी एन बी पाठयक्रम के दौरान या डी एन बी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव । सम्बन्धित अभ्यर्थी को एम सी आई से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ केन्द्रीय संस्थान वरिष्ठ रेजीडेण्ट । रिसर्च एसोसिएट (सी एस आई आर ) के रुप में दो वर्ष का अतिरिक्त अध्यापन/ अनुसंधान अनुभव हो ।

( iv ) " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली 1998 " में सारणी- 1 में " अपेक्षित अकादमिक योग्यता , अध्यापन तथा नुसंधान अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत 21/07/2009 , 28/10/2009 तथा 15/12/2009 को यथा संशोधित सभी स्पेशियल्टी हेतु ' प्रोफेसर ' पद के सामने अनुसंधान अनुभव कॉलम में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

इंडेक्स / राष्ट्रीय जर्नल में से चार अनुसंधान पहले/ दूसरे संसक के रूप में संचयी आधार पर प्रकाशन हेतु ये अनुसंधान प्रकाशन स्वीकृत किये गये हों । इन चार अनुसंधान प्रकाशनों में से कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशन एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान प्रकाशित किए जाने चाहिए । "

(v ) " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली , 1998 " में सारणी- 1 में " अपेक्षित अकादमिक योग्यता , अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत 21/07/2009 , 28/10/2009 तथा 15/12/2009 को यथा संशोधित सभी स्पेशियल्टी हेतु 'एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर' पद के सामने " अनुसंधान अनुभव" कॉलम में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगाः- 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

इंडेक्स / राष्ट्रीय जर्नलों में से दो अनुसंधान पहले/ दूसरे लेखक के रूप में संचयी आधार पर प्रकाशन हेतु सहायक प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान ये अनुसंधान प्रकाशन स्वीकृत/प्रकाशित किये गये हों । "

( iv ) " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 1998 " में सारणी- I में " अपेक्षित अकादमिक योग्यता , अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव" शीर्षक के अंतर्गत 21/07/2009 , 28/10/2009 तथा 15/12/2009 को यथा संशोधित सभी स्पेशियल्टी हेतु ' सहायक प्रोफेसर/ लेक्चरर' पद के सामने "अनुसंधान अनुभव" कॉलम में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगाः-

"एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ केन्द्रीय संस्थान , से इतर केन्द्र से डीएनबी योग्यता धारी अभ्यर्थी इंडेक्स जर्नल ( राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय में पहले/ दूसरे लेखक के रूप में संचयी आधार पर) में से कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशन (स्वीकृत/ प्रकाशित) किये गये हों । ऐसी स्थिति में जबकि सम्बन्धित व्यक्ति के पास अपेक्षित प्रकशन न हों , तो उसके पास डी एन बी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / केन्द्रीय संस्थान कुल तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। "

डॉ. पी. प्रसन्नाराज, अपर सचिव

[विज्ञापन- III/4/100/10-असा.] पाद टिप्पणीः प्रधान नियमावली नामतः " चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998 " को दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग- III , धारा (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16.03.3005, 21.07.2009, 28.10.2009 और 15.12.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd November , 2010

No. MCI - 12 (2 )/2010-Med.-Misc./33038 . In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956) , the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government , hereby makes the following Regulations to further amend the " Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998 " , namely : -

1. (i)

for These Regulations may be called the " Minimum Qualifications Teachers in Medical Institutions ( Amendment) Regulations , 2010 " .

( ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette .

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , the following additions/ modifications/deletions/ substitutions , shall be , as indicated therein: - 5

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

3. In the " Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , in SCHEDULE - I , the following clause shall be added after Sl . No.9 : -

" 10. A person possessing DNB in the concerned broad - speciality , is eligible for admission in the Super - Speciality/ Higher course ( DM /M.Ch . ) .

11. Persons possessing DNB qualification on the basis of which they have already been promoted as Associate Professor/Professor in the concerned department , may be treated at par with MD / MS in the broad- speciality and DM / M.Ch . in the Super- Speciality without any further teaching / research experience . "

4. ( i ) . In the " Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , in ' TABLE - 1 ' under the heading " REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS , TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE " , as amended vide notifications dated 21/07/2009 , 28/10/2009 and 15/12/2009 , in the column of ' Academic qualifications ' for all the specialities , the following shall be inserted: -

" DNB ( )" ' concerned speciality'

( ii ). In the " Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , in ' TABLE - 1 ' under the heading " REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS , TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE " , as amended vide notifications dated 21/07/2009 , 28/10/2009 and 15/12/2009 , in the column of ' Teaching Experience ' against the post of ' Associate Professor/ Reader ' , for all the specialities , the following shall be inserted : -

" If a DNB qualified candidate is working as Assistant Professor in a M.C.I. recognized college medical / Central institute , he/ she would require one more year of teaching/ research experience to be promoted as Associate Professor over and above the minimum time frame for MD / MS candidate . "

( iii ) . In the " Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , in ' TABLE - 1 ' under the heading " REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS , TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE " , as amended vide notifications dated 21/07/2009 , 28/10/2009 and 15/12/2009 , the " Teaching Experience ' against the post of ' Assistant Professor / Lecturer ' , for all the specialities , shall be substituted as under : -

" ( i ) For the candidates possessing MD / MS Degree from M.C.I. recognised medical college .

Three years teaching experience in the subject as Resident/ Registrar/ Demonstrator /Tutor in a recognised medical college either during the post- graduation course or after obtaining postgraduate degree in the subject .

6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III- SEC . 4 ]

( ii ) For the candidates possessing DNB Qualification from MCI recognized medical colleges / central institutes where there are no MD / MS courses running

Three years teaching experience in the subject in a recognized medical college either during the DNB course or after possessing DNB qualification . The concerned candidate would also require one year of additional teaching/ research experience in the concerned subject in a recognized medical college after obtaining DNB qualification. '

( iii ) For the candidates possessing DNB Qualification from MCI recognized medical colleges /central institutes where there are MD / MS courses running

Three years teaching experience in the subject in a recognized medical college either during the DNB course or after obtaining DNB qualification

( iv ) For the candidates possessing DNB Qualification from Centers other than of MCI recognized medical colleges / central institutes .

Three years teaching experience in the subject either during the DNB course or after possessing DNB qualification . The concerned candidate would require two years additional teaching experience as Sr. Resident/ Research Associate ( CSIR ) in a MCI recognized medical college / central institute. "

(iv). In the " Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , in ' TABLE - 1 ' under the heading " REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS , TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE " , as amended vide notifications dated 21/07/2009 , 28/10/2009 and 15/12/2009 , the 'Research Experience ' against the post of ' Professor ' , for all the specialities , shall be substituted as under: -

" Four Research papers accepted/ published in index /national journal as first/ second author on cumulative basis . Out of these four research publications minimum two research publication must be published during the tenure of the Associate Professor . "

(v) . In the " Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , in ' TABLE - 1 ' under the heading " REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS , TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE " , as amended vide notifications dated 21/07/2009 , 28/10/2009 and 15/12/2009 , the 'Research Experience ' against the post of ' Associate Professor/ Reader ' , for all the specialities , shall be substituted as under : -

" Two Research papers accepted/ published in index /national journal as first/second author during the tenure of Assistant Professor . "

(vi) . In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations , 1998 " , in ' TABLE - 1 ' under the heading " REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS , TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE " , as amended vide notifications dated 21/07/2009 , 28/10/2009 and 15/12/2009 , the 'Research Experience ' against the post of ' Assistant Professor/Lecturer ' , for all the specialities , the following shall be inserted: - [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7 "For the candidates obtaining DNB qualification from centers other than MCI recognized medical colleges /central institutes , the concerned candidate should have minimum two publications ( accepted /published) in the index journal ( national / international as first/ second author) . In case , the concerned candidate does not have the required publication , he/she must have a total of three years teaching experience in a recongised medical college/central institute after possessing DNB qualification . "

Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy .

[ADVT - III / 4 / 100/10/Exty . ] Foot Note: The Principal Regulations namely , " Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998 " were published in Part - III , Section (4) of the Gazette of India on the 5th December ,, 1998 , and amended vide MCI notifications dated 16/03/2005 , dated 21/07/2009 , dated 28/10/2009 and dated 15/12/2009 .

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 2010

सं. भा.आ.प. 18 ( 1 ) /2010-मेडि./33038.- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , ' अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यकम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली 2000 में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

1. (i ) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना (संशोधन ) , विनियमावली 2010 " कहा जाए ।

(ii ) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. " अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली 2000 " में प्वाइंट 2 में दिये गये अर्हकता मानदण्ड में निम्नलिखित विलोप दर्शाया जाएगा: - 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III- SEC . 4]

" मेडिकल कालेज / संस्थान में अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यकम खोलने हेतु आवेदक को सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से अपेक्षिता तथा साध्यता सम्बन्धी अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा । "

डॉ. पी. प्रसन्नाराज, अपर सचिव [विज्ञापन- III/4/ 100/ 10- असा.]

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः " अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली 2000 " को भारत के राजपत्र के भाग- III , धारा (4 ) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34 (41 ) / 2000 / मेडि. के अंतर्गत दिनांक 7 अक्तूबर , 2000 को प्रकाशित किया गया था और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 मार्च , 2005, 29 जुलाई, 2008 , 23 सितंबर , 2009 और 9 दिसम्बर, 2009 तथा 11 जनवरी , 2010 की अधिसूचना को संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd November, 2010

No. MCI - 18 ( 1 ) /2010 - Med .- / 33038.- In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956( 102 of 1956 ) , the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend " The Opening of a New or Higher Course of Study or Training ( including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training ( Including a Post Graduate Course of Study Or Training ) , Regulations 2000 " namely: -

1. (i) These regulations may be called " The Opening of a New or Higher Course of Study or Training ( including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training ( Including a Post Graduate Course of Study Or Training ) (Amendment ) , Regulations 2010 " .

( ii ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette .

2. In " The Opening of a New or Higher Course of Study or Training ( including Postgraduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training ( Including a Post Graduate Course of Study Or Training) , Regulations 2000 " , the following shall be deleted against point 2 of the qualifying criteria as indicated therein: - [ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

9

"The permission letter regarding desirability and feasibility for opening a new or higher course in the medical college/institution has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory administration " .

Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy .

[ ADVT - III / 4 / 100/ 10 / Exty . ]

Foot Note : The Principal Regulations namely , " The Opening of a New or Higher Course of Study or Training ( including Postgraduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training ( including a Postgraduate Course of Study or Training ) Regulations , 2000 " were published in Part III , Section 4 of the Gazette of India on 7th October , 2000 vide Medical Council of India Notification No.34 ( 41 )/ 2000 / Med . , dated the 14the August , 2000 and amended vide Medical Council of India Notifications dated 22nd March , 2005 , 29th July , 2008 , 23rd September , 2009 , 9th December , 2009 & 11th January , 2010 .

अधिसूचना

नई दिल्ली , 3 नवम्बर , 2010

सं. भा.आ.प. 34(41 ) /2010-मेडि./33038.- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999 " में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है , नामतः

1. इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2010 " कहा जाए ।

2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली , 1999 " में किए गए परिवर्धनों / संशोधनों / विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाएगा :-

3. ( i ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 2) (क) पर ' जनरल मेडिसिन विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित 'संख्या ' 3 ' के स्थान पर '5' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(ii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2 ) (ख ) पर 'तपेदिक व श्वसनी रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

4306 Gl /10-2 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III- SEC . 4]

( iii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2) (ग ) पर 'त्वचा एवं रतिज और कुष्ठ रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ट रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

( iv ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं.2)/घ) पर मनश्चिकित्सा' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट क पर के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

क्र 1 'विभागवार स्टार की आवश्यकता नैदानिक विभाग शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ॥ में बाल चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2' के स्थान पर ' 3' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( vi ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 11 में क्रम सं. (4 ) पर ' सामान्य शल्यचिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3 ' के स्थान पर '5' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(vii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (5 ) पर 'अस्थिरोग विज्ञान विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2 ' के स्थान पर ' 3 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(viii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (6 ) पर ' आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(ix) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. (7 ) पर ' नेत्ररोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

( x ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (8 ) पर ' प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2' के स्थान पर ' 3 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(xi ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदाजिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची !! में क्रम सं. (9 ) पर ' रेडियो- डायग्नोसिस विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार ! वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '2' के स्थान पर '3 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( xii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. ( 11 ) पर ' संज्ञाहरण विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3 ' के स्थान पर '5' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( xiii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ॥ में क्रम सं. ( 13 ) पर 'दंत चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

डॉ. पी. प्रसन्नाराज , अपर सचिव

[विज्ञापन- III/ 4 / 100/ 10- असा.

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली , 1999 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च , 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1 ) / 1998- मेड (ii ) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल , 1999 को भारत के राजपत्र भाग - III,, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 , 8 जुलाई , 2009, 13 नवंबर , 2009, 18 जनवरी , 2010 , 30 जनवरी , 2010 और 26 फरवरी , 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd November , 2010

No. MCI - 34 ( 41 ) /2010-Med./33038.-In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956( 102 of 1956 ) , the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the " Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " namely: -

1. These regulations may be called the " Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations ( Amendment ) , 2010 " .

2. In the Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 , the following additions / modifications / deletions / substitutions , shall be as under : - 3. ( i ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( a) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL MEDICINE ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout.

(ii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2) (b ) under the heading ' TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

( iii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 2) ( c ) under the heading ' DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROSY' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(iv) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( d ) under the heading ' PSYCHIATRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(v) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (3 ) under the heading ' DEPARTMENT OF PAEDIATRICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout .

(vi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (4) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

(vii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (5 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout .

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

(viii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 6 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OTO - RHINO - LARYNGOLOGY ' , the ' Staff strength required against the post of Tutor /Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(ix) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (7 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(x) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (8 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OBSETRICS AND GYNAECOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout .

(xi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 9 ) under the heading ' DEPARTMENT OF RADIO - DIAGNOSIS ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout .

(xii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 11 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ANAESTHESIOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

(xiii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 13 ) under the heading ' DEPARTMENT OF DENTISTRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar/Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy .

[ ADVT - III/4 / 100 / 10 /Exty. ]

Foot Note : The Principal Regulations namely , "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " were published in Part – III , Section (4) of the Gazette of India on the 29th April , 1999 , vide Medical Council of India Notification No. 35 ( 1 )/ 1998 - Med . (ii ) dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June , 1999 and further amended vide Notification dated 20th October , 2008 , 8th July , 2009 , 13th November, 2009 , 18th January , 2010 , 30th January, 2010 and 26th February , 2010 .

[PART III- SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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अधिसूचना

नई दिल्ली , 3 नवम्बर , 2010

सं. भा.आ.प. 34 (41 ) /2010-मेडि./33038 .- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 (1956 का 102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999 " में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, ( संशोधन) 2010 " कहा जाए।

2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999 " में किए गए परिवर्धनों / संशोधनों / विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाएगा :-

3. (i ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. (2 ) (क) पर ' जनरल मेडिसिन विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित 'संख्या ' 4' के स्थान पर ' 6' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( ii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2) (ख ) पर 'तपेदिक व श्वसनी रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( iii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2) (ग ) पर ' त्वचा एवं रतिज और कुष्ठ रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( iv ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2) ( घ) पर ' मनश्चिकित्सा' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(v ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

क्रम सं. ( 3 ) पर ' बाल चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '2 ' के स्थान पर '3' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( vi ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 4 ) पर ' सामान्य शल्यचिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '4 ' के स्थान पर ' 6' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(vii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 5 ) पर 'अस्थिरोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '2 ' के स्थान पर ' 3' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( viii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (6) पर 'आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( ix ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 7 ) पर ' नेत्ररोग विज्ञान विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(x ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 8 ) पर ' प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2 ' के स्थान पर ' 3' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

(xi ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 9 ) पर ' रेडियो - डायग्नोसिस विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3 ' के स्थान पर '5' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( xii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 11 ) पर 'संज्ञाहरण विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ 16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III-SEC . 4 ]

रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '5' के स्थान पर ' 8 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(xiii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 13 ) पर 'दंत चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ ररजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

डॉ. पी. प्रसन्नाराज , अपर सचिव [विज्ञापन- III/ 4/ 100 / 10- असा. ]

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली , 1999 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1 ) / 1998- मेड ( ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल , 1999 को भारत के राजपत्र भाग - III ,, धारा (4 ) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 , 8 जुलाई, 2009, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी , 2010 , 30 जनवरी , 2010 और 26 फरवरी , 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd November , 2010

No. MCI - 34 ( 41 ) /2010-Med./33038.-In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ) , the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " namely: -

1. These regulations may be called the "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment ) , 2010 " .

2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 , the following additions / modifications / deletions / substitutions , shall be as under: - 3. ( i) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( a) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL MEDICINE ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 6 ' instead of ' 4 ' throughout .

(ii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2) ( b ) under the heading ' TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(iii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( c ) under the heading ' DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROSY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

(iv) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( d) under the heading ' PSYCHIATRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(v) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 3 ) under the heading ' DEPARTMENT OF PAEDIATRICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout.

(vi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (4 ) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 6 ' instead of ' 4 ' throughout .

(vii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (5 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout.

(viii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl . No. ( 6 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OTO - RHINO - LARYNGOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(ix) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 7 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(x) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (8 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OBSETRICS AND GYNAECOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout .

(xi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl . No. (9 ) under the heading ' DEPARTMENT OF RADIO - DIAGNOSIS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

(xii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 11 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ANAESTHESIOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 8 ' instead of ' 5 ' throughout .

(xiii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 13 ) under the heading ' DEPARTMENT OF DENTISTRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy.

[ ADVT - III / 4 / 100/ 10/Exty . ] 4306 GI /10-3 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III -SEC . 4 ]

Foot Note : The Principal Regulations namely , "Minimum Standard Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " were published in Part Section (4) of the Gazette of India on the 29th April , 1999 , vide Medical Council of India Notification No. 35 ( 1 ) / 1998- Med. (ii ) dated the 30th March , 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June , 1999 and further amended vide Notification dated 20th October , 2008 , 1st December , 2008, 13th November , 2009 , 18th January , 2010 , 30th January , 2010 and 26th February , 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली , 3 नवम्बर, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41 )/2010-मेडि./33038.- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1950 (1956 का 102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999 " में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली , ( संशोधन) 2010" कहा जाए।

2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999 " में किए गए परिवर्धनों / संशोधनों /विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाएगा :-

3. ( i ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2 )( क) पर 'जनरल मेडिसिन विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '6' के स्थान पर ' 9' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(ii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ॥ में क्रम सं. ( 2 ) ( ख ) पर ' तपेदिक व श्वसनी रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार । वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '१' के स्थान पर '2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(iii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. (2 ) ( ग ) पर 'त्वचा एवं रतिज और कुष्ठ रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( iv ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. (2)(घ) पर ' मनश्चिकित्सा' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4 ]

(v ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 3 ) पर ' बाल चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3 ' के स्थान पर '5' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( vi ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (4 ) पर ' सामान्य शल्यचिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 6 ' के स्थान पर '9' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(vii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 11 में क्रम सं. (5 ) पर ' अस्थिरोग विज्ञान विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3 ' के स्थान पर '5' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( viii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (6 ) पर 'आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( ix ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 7 ) पर 'नेत्ररोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(x ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (8 ) पर 'प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3' के स्थान पर ' 5 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(xi ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (9) पर 'रेडियो - डायग्नोसिस विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3' के स्थान पर '5' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

(xii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 11 ) पर ' संज्ञाहरण विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ 20

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[ PART III-SEC . 4]

रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '7 ' के स्थान पर ' 11 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( xiii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ॥ में क्रम सं. ( 13 ) पर 'दंत चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार । वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 3 ' के स्थान पर ' 5 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

डॉ. पी . प्रसन्नाराज, अपर सचिव [विज्ञापन-- III /4/ 100/ 10- असा. ]

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली , 1999 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1 ) / 1998 - मेड ( ii ) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल , 1999 को भारत के राजपत्र भाग - III,, धारा (4 ) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्तूबर , 2008 , 8 जुलाई , 2009 , 13 नवंबर , 2009 , 18 जनवरी , 2010 , 30 जनवरी , 2010 और 26 फरवरी , 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd November , 2010

No. MCI - 34 ( 41 ) /2010-Med./33038.-In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ) , the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the " Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " namely: -

1. These regulations may be called the " Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations ( Amendment ) , 2010 " .

2. In the Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 , the following additions / modifications / deletions / substitutions , shall be as under : - 3. ( i ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( a ) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL MEDICINE ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 9 ' instead of ' 6 ' throughout .

(ii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) (b ) under the heading ' TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout.

(iii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( c ) under the heading ' DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROSY' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

(iv) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( d) under the heading ' PSYCHIATRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(v) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (3 ) under the heading ' DEPARTMENT OF PAEDIATRICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

(vi ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (4 ) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 9 ' instead of ' 6 ' throughout .

(vii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (5 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

(viii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (6 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OTO - RHINO - LARYNGOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(ix) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (7 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(x) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 8 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OBSETRICS AND GYNAECOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

(xi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (9 ) under the heading ' DEPARTMENT OF RADIO - DIAGNOSIS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

(xii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 11 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ANAESTHESIOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 11 ' instead of ' 7 ' throughout.

(xiii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 13 ) under the heading ' DEPARTMENT OF DENTISTRY' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 5 ' instead of ' 3 ' throughout .

Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy .

[ADVT - III/ 4 / 100/ 10/Exty. ] 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III - SEC . 4 ]

Foot Note : The Principal Regulations namely , "Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " were published in Part -- III , Section (4 ) of the Gazette of India on the 29th April , 1999 , vide Medical Council of India Notification No. 35 ( 1 )/ 1998 - Med . ( ii ) dated the 30th March , 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June , 1999 and further amended vide Notification dated 20th October , 2008 , 8th July , 2009 , 13th November , 2009 , 18th January , 2010 , 30th January , 2010 and 26th February , 2010 .

अधिसूचना

नई दिल्ली , 3 नवम्बर , 2010

सं. भा.आ.प. 34 (41 ) /2010-मेडि./33038 .- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 2010 " में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् , केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. इन विनियमों को " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली , ( संशोधन) 2010 " कहा जाए ।

2. " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 2010 " में किए गए परिवर्धनों / संशोधनों / विलोपों / प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाएगा :-

3. ( i ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 11 में क्रम सं. ( 2) (क ) पर ' जनरल मेडिसिन विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित ' संख्या ' 8 ' के स्थान पर ' 12 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

( ii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. ( 2) ( ख ) पर 'तपेदिक व श्वसनी रोग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( iii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची !! में क्रम सं. (2 ) (ग ) पर ' त्वचा एवं रतिज और कुष्ठ रोग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

( iv ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 11 में क्रम सं. (2 ) (घ ) पर ' मनश्चिकित्सा' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर '2' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(v ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (3 ) पर ' बाल चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 4 ' के स्थान पर ' 6' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( vi ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (4 ) पर ' सामान्य शल्यचिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 8 ' के स्थान पर ' 12' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(vii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 5 ) पर 'अस्थिरोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 4' के स्थान पर ' 6' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(viii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (6) पर 'आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 1 ' के स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(ix) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (7) पर ' नेत्ररोग विज्ञान विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2' के स्थान पर ' 3 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

(x ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (8 ) पर 'प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 4 ' के स्थान पर ' 6 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( xi ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (9 ) पर 'रेडियो- डायग्नोसिस विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '4 ' के स्थान पर '6' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(xii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 11 ) पर 'संज्ञाहरण विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III - SEC . 4 ]

रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 8 ' के स्थान पर ' 12 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

( xiii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. ( 13) पर 'दंत चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 4 ' के स्थान पर '6 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

डॉ. पी. प्रसन्नाराज , अपर सचिव [विज्ञापन -111 /4/ 100 / 10 - असा. ]

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 200 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली , 2010 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16 अप्रैल , 2010 की अधिसूचना संख्या 35 ( 1 ) / 98- मेड (ii) / 3492 के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को भारत के राजपत्र भाग- III,, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd November , 2010

No. MCI - 34 ( 41 ) /2010-Med./33038.-In exercise of the powers conferred by Section 33. of the Indian Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ) , the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the " Minimum Requirements for 200 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " namely: -

1. These regulations may be called the " Minimum Requirements for 200 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment ) , 2010 " .

2. In the Minimum Requirements for 200 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 , the following additions / modifications / deletions / substitutions , shall be as under : - 3. (i ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 2) ( a) under the heading DEPARTMENT OF GENERAL MEDICINE ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 12 ' instead of ' 8 ' throughout.

(ii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) (b ) under the heading ' TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 2 ) ( c ) under the heading ' DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROSY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout . (iii)

(iv) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2 ) ( d ) under the heading PSYCHIATRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

(v) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (3 ) under the heading ' DEPARTMENT OF PAEDIATRICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 6' instead of ' 4 ' throughout .

(vi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 4 ) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 12 ' instead of ' 8 ' throughout.

(vii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 5 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 6 ' instead of ' 4 ' throughout .

(viii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 6) under the heading ' DEPARTMENT OF OTO - RHINO - LARYNGOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor / Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(ix) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (7 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar /Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout .

(x) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 8 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OBSETRICS AND GYNAECOLOGY ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 6 ' instead of ' 4 ' throughout.

(xi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 9) under the heading ' DEPARTMENT OF RADIO - DIAGNOSIS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 6 ' instead of ' 4 ' throughout.

(xii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 11 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ANAESTHESIOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor/ Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 12 ' instead of ' 8 ' throughout .

(xiii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 13 ) under the heading ' DEPARTMENT OF DENTISTRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 6 ' instead of ' 4 ' throughout .

Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy . [ ADVT - III / 4/ 100/ 10/Exty . ]

Foot Note : The Principal Regulations namely, " Minimum Standard Requirements for 200 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations , 2010 " were published in Part III , Section 4 of the Gazette of India on 16th April , 2010 vide Medical Council of India Notification No.35 ( 1 ) 98 - Med . ( ii ) / 3492 , dated the 16th April , 2010 .

4306410-4 [ PART III- SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सं. भा.आ.प. 34 (41 )/: 2010- पेडि ./33038.- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 2010 " में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् , केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, ( संशोधन) 2010 " कहा जाए ।

2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली , 2010 " में किए गए परिवर्धनों/ संशोधनों / विलोपों/ प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाएगा :-

3. ( i ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2)(क) पर 'जनरल मेडिसिन विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित 'संख्या ' 10 ' के स्थान पर ' 15 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( ii) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2)(ख ) पर 'तपेदिक व श्वसनी रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '2 ' के स्थान पर '3 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( iii) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2 ) ( ग) पर ' त्वचा एवं रतिज और कुष्ठ रोग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2' के स्थान पर '3' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( iv ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. (2 ) (घ ) पर ' मनश्चिकित्सा' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2 ' के स्थान पर '3 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(v ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

क्रम सं. (3 ) पर ' बाल चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार/ वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 5 ' के स्थान पर ' 8 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

(vi ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं . ( 4 ) पर ' सामान्य शल्यचिकित्सा विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 10 ' के स्थान पर ' 15 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(vii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. ( 5 ) पर 'अस्थिरोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '5' के स्थान पर ' 8' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(viii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. (6) पर 'आटो रॉयनोलैरेंजोलॉजी विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्य रजिस्ट्रार । वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '1' स्थान पर ' 2 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( ix ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची !! में क्रम सं. (7 ) पर ' नेत्ररोग विज्ञान विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्व रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 2 ' के स्थान पर ' 3' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(x ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. ( 8 ) पर ' प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर/ रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 5 ' के स्थान पर ' 8 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(xi ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग ' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं . ( 9 ) पर ' रेडियो - डायग्नोसिस विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 5 ' के स्थान पर ' 8 ' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(xii ) 'विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची ।। में क्रम सं. ( 11 ) पर 'संज्ञाहरण विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार / वरिष्ठ 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या '9' के स्थान पर ' 14' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

( xiii ) ' विभागवार स्टाफ की आवश्यकता- नैदानिक विभाग' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची II में क्रम सं. ( 13 ) पर 'दंत चिकित्सा विभाग' शीर्षक के अंतर्गत ट्युटर / रजिस्ट्रार । वरिष्ठ रेजीडेण्ट के पद के सामने दी गई स्टाफ की अपेक्षित संख्या ' 5' के स्थान पर '8' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी ।

डॉ. पी. प्रसन्नाराज , अपर सचिव [ विज्ञापन -111 /4/ 100/ 10 -असा.]

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली नामतः " प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली , 2010 " भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 35 (1 ) / 98- मेड (ii)/ 3492 के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को भारत के राजपत्र भाग- III,, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd November , 2010

No. MCI - 34 (41 ) /2010-Med./33038.-In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act , 1956( 102 of 1956) , the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Requirements for 250 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 " namely: -

1. These regulations may be called the " Minimum Requirements for 250 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment) , 2010 " .

2 . In the Minimum Requirements for 250 MBBS Admissions Annually Regulations , 1999 , the following additions / modifications / deletions / substitutions , shall be as under: -

3. ( i) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2) (a) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL MEDICINE ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 15 ' instead of ' 10 ' throughout.

(ii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS at Sl . No. (2 ) (b ) under the heading ' TUBERCULOSIS & RESPIRATORY DISEASES ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout.

(iii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (2) ( c ) under the heading ' DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROSY' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout.

(iv) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl. No. (2 ) ( d) under the heading ' PSYCHIATRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor /Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of' 2 ' throughout.

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4]

(v) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (3 ) under the heading ' DEPARTMENT OF PAEDIATRICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 8 ' instead of ' 5 ' throughout .

(vi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (4) under the heading ' DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/Senior Resident shall be substituted with ' 15 ' instead of ' 10' throughout.

(vii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (5 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/Senior Resident shall be substituted with ' 8 ' instead of ' 5 ' throughout .

( viii ) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl. No. (6 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OTO - RHINO - LARYNGOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/Senior Resident shall be substituted with ' 2 ' instead of ' 1 ' throughout .

(ix) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (7) under the heading ' DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/Senior Resident shall be substituted with ' 3 ' instead of ' 2 ' throughout .

(x) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 8 ) under the heading ' DEPARTMENT OF OBSETRICS AND GYNAECOLOGY ' , the Staff strength required. against the post of Tutor /Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 8 ' instead of ' 5 ' throughout .

(xi) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. (9 ) under the heading ' DEPARTMENT OF RADIO - DIAGNOSIS ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 8 ' instead of ' 5 ' throughout .

(xii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 11 ) under the heading ' DEPARTMENT OF ANAESTHESIOLOGY' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar/ Senior Resident shall be substituted with ' 14 ' instead of ' 9 ' throughout .

(xiii) In Schedule II , under the heading ' DEPARTMENTWISE STAFF REQUIREMENTS - CLINICAL DEPARTMENTS ' at Sl . No. ( 13 ) under the heading ' DEPARTMENT OF DENTISTRY ' , the Staff strength required against the post of Tutor/Registrar / Senior Resident shall be substituted with ' 8 ' instead of ' 5 ' throughout .

Dr. P. PRASANNARAJ , Addl . Secy .

[ADVT - III/ 4 / 100/10/Exty. ] Foot Note : The Principal Regulations namely , " Minimum Standard Requirements for 250 M.B.B.S. Admissions Annually Regulations , 2010 " were published in Part III , Section 4 of the Gazette of India on 16th April , 2010 vide Medical Council of India Notification No.35 ( 1 ) 98 - Med. (ii ) / 3492 , dated the 16th April , 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 04 November 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2010-11-04.22972/. Archive identifier in.gazette.central.e.2010-11-04.22972.