रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2460]
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 6 , 2010/अग्रहायण 15 , 1932
No. 2460 ]
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 6 , 2010/AGRAHAYANA 15 , 1932
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर , 2010
का.आ. 2898(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 क की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2251 ( अ ) , तारीख 13 सितम्बर , 2010 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप- खंड ( ii ) , तारीख 13 सितम्बर , 2010 में प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना की अनुसूची के हिन्दी पाठ में , जिला " खेड़ा " के सामने , तालुक " कथलाल " के सामने ,
( क ) गांव " अनारा " के सामने कॉलम 5 में , ब्लॉक/सर्वे संख्या " 628/25 " के सामने कॉलम 8 , में प्रविष्टि " 0-04-53 " के स्थान पर प्रविष्टि" 0-03-13 " रखी जाएगी;
(ख) गांव " लसुन्दरा " के सामने कॉलम 5 में , ब्लॉक/सर्वे संख्या " 2031/5 " और कॉलम 6 , 7 , 8 और 9 में उससे संबंधित प्रविष्टियां दुबारा मुद्रित हो गई हैं । दुबारा मुद्रित प्रविष्टियों को हटा दिया जाए ।
[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी- अहमदाबाद/ रारा-59 /खेड़ा/ 11503 ]
माया प्रकाश , उप- सचिव पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना का.आ. 2251 ( अ ) , तारीख 13 सितम्बर, 2010 , द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) , तारीख 13 सितम्बर , 2010 , में प्रकाशित की गयी थी ।
4654 GI/2010
Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .