REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप - खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub- section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 314
नई दिल्ली, सोमवार , फरवरी 14 , 2011 /माघ 25 , 1932
No. 314]
NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 14, 2011 / MAGHA 25 , 1932
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
शुद्धि-पत्र
नई दिल्ली, 14 फरवरी , 2011
का.आ. 366(अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 घ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2845 ( अ ) , तारीख 26 नवम्बर , 2010 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप- खण्ड ( ii ) में तारीख 26 नवम्बर , 2010 को प्रकाशित की गई थी , के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में , " हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले " शब्दों के स्थान पर " उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले " शब्द रखे जाएंगे ।
[फा. सं. भाराराप्रा/ सीएमयू/ एमटीआर/6 लेनिंग/आगरा 3 डी/2011 ]
एस. नरेन्द्र, निदेशक
पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 2845 ( अ ) , तारीख 26 नवम्बर , 2010 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप-खण्ड ( ii ) , तारीख 26 नवम्बर , 2010 में प्रकाशित की गई थी ।
578 G1/ 2011
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