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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Amendment to the Notification No. S.O.2745(E),dated 8th November, 2010.

Published 20 January 2012

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 33108 )
Identifier
in.gazette.central.e.2012-01-20.33108
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

REGD. NO . D. L. - 33004/99

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड ( ii)

PART II- Section 3- Sub-section ( ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 20 , 2012 /पौष 30 , 1933

No. 128]

NEW DELHI , FRIDAY, JANUARY 20 , 2012 /PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 जनवरी , 2012

का.आ. 140 (अ).-केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 घ की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2745 ( अ ) , तारीख 8 नवम्बर , 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप- खण्ड ( ii ) में तारीख 8 नवम्बर , 2010 को प्रकाशित की गई थी , के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , ज़िला " छिन्दवाड़ा " से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने , गांव " ( 10 ) अमरवाड़ा " के सामने , कॉलम ( 5 ) में ,

: प्रविष्टि" 40,183 " के स्थान पर प्रविष्टि " 5/1 " , प्रविष्टि " 41,395 " के स्थान पर प्रविष्टि " 5/13 " , प्रविष्टि " 40,517 " के स्थान पर प्रविष्टि " 5/12 " , प्रविष्टि " 40,395 " के स्थान पर प्रविष्टि " 5/8 ", प्रविष्टि " 17,288 " के स्थान पर प्रविष्टि " 5/47 " , प्रविष्टि " 40,303 " के स्थान पर प्रविष्टि" 5/5 " , प्रविष्टि " 42,125 " के स्थान पर प्रविष्टि " 5/15 " , प्रविष्टि " 40,184 " के स्थान पर प्रविष्टि " 6/1 ", प्रविष्टि " 40,217 के स्थान पर प्रविष्टि " 8/2 " , प्रविष्टि "40,275 " के स्थान पर प्रविष्टि " 7/4 " और प्रविष्टि " 40,180 " के स्थान पर प्रविष्टि " 2/1 " प्रतिस्थापित की जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा उघ की उप- धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , मूल अधिसूचना की अनुसूची, उपर्युक्त के अनुसार संशोधित हो जाने पर, उपर्युक्त भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू/छिन्दवाड़ा/एलए/ 2010 ]

माया प्रकाश, उप- सचिव

214 G1/2012

Printed by the Manager , Governinent of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications . Delhi - 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 20 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2012-01-20.33108/. Archive identifier in.gazette.central.e.2012-01-20.33108.