रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड (ii)
PART II Section 3 Sub - section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 218]
नई दिल्ली, बुधवार , फरवरी 8 , 2012 /माघ 19 , 1933
No. 218]
NEW DELHI, WEDNESDAY , FEBRUARY 8 , 2012/MAGHA 19, 1933
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 8 फरवरी , 2012
का.आ. 248(अ). - केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2737 (अ) , तारीख 30 अक्तूबर, 2009 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 6 के 29.100 कि.मी. से 4.740 कि.मी. (हाजीरा-सूरत खण्ड) और 7.325 कि.मी. से 103.149 कि.मी. ( सूरत से महाराष्ट्र / गुजरात सीमा खण्ड) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है ) को सौंपा था ;
और प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988(1988 का 68) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अनुसरण में, मैसर्स सोमा आइसोलैक्स सूरत हाजीरा टोलवे प्रा . लिमिटेड, जो जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आठवां तल, ब्लॉक बी, वाटिका टॉवर, गोल्फ लिंक रोड, सैक्टर 54, गुडगाँव - 122002 , भारत में है ( जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही " कहा गया है ) , 29.12.2008 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है , के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 103.500 कि.मी. से 29.100 कि.मी. तक के खण्ड गुजरात / महाराष्ट्र सीमा- सूरत हजीरा पोर्ट खण्ड ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है ) को चार लेन का बनाने प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है ) किया है ।
408G1/2012
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम " कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सड़क खण्ड की (1) 2
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[PART II-SEC. 3 (ii )]
लम्बाई 115.31 कि.मी. के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क लगाया और संग्रहीत किया जाएगा और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा , और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उस तारीख को या उस तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में निर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है ;
सारणी 1
यान का प्रकार
आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)
(1)
(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान
0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस
1.05
बस या ट्रक ( दो धुरी वाले )
2.20
3.45
भारी निर्माण मशीनरी ( एचसीएम ) या अर्थ मूविंग उपस्कर ( इएमइ ) अथवा वहुधरीयान वाहन ( एमएवी ) ( तीन से छह धुरी)
अधिक बड़े यान ( सात या अधिक धुरी)
4.20
सारणी II
ट्रक या बस
अधिक बड़े यान कार, जीप वैन या हल्के मोटर यान
स्थायी पुल, या सुरंग की लागत ( करोड़ रुपये में)
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस
भारी से निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान
10से 15
5
7.50
15
22
30
प्रत्येक
1
1.50
3
4.50
6
अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3
प्रत्येक
0.75
1.15
2.25
3.40
4.50 अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक
टिप्पण:-
1. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर ऐसे पथकर प्लाजाओं के लिए निर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा ।
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चेनेज)
लंबाई ( कि.मी. में ) जिसके लिए फीस संदेय है
52.470
74.800 कि.मी. ( तापी जिले में व्यारा गांव के पास )
62.840
राज्य राजमार्ग 168 का 5.450 कि.मी (सूरत जिले में भाटीया गांव के पास )
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (लों ) संरचनाओं के उपयोग के लिए , जिनकी लागत नीचे दी गई है, शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा ( ओं ) पर शोध्य और संदेय होगा ।
टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)
लागत ( करोड़ रुपए में ) जिसके लिए अतिरिक्त लम्बाई ( कि.मी. में ) और ( पुल/ संरचना ) की शुल्क देय होगा
लम्बाई
लागत
5.300 कि.मी.
72.00 करोड़ रू० 74.800 कि.मी. ( तापी जिले में व्यारा गांव के पास)
11.230 कि.मी.
122.00 करोड़ रू० 74.800 कि.मी. ( तापी जिले में व्यारा गांव के पास )
1.16 कि.मी.
87.00 करोड़ रू० राज्य राजमार्ग 168 का 5.450 कि.मी ( सूरत जिले में भाटीया गांव के पास )
3. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00/- रूपए (एक सौ नब्बे रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण औरं संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।
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[PART II-SEC. 3 (ii) ]
4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात्: -
संदेय रकम
विधिमान्यता की अवधि
अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं
की अधिकतम संख्या
दो
संदाय के समय से चौबीस घंटे एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना
पचास या उससे अधिक
संदाय की तारीख से एक मास पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई
5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुमत्य भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए !
6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग , उनके लिए अनुमत्य भार छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
8. शुल्क की दरों में संशोधन उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु छह मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नही किया जायेगा ।
[फा. सं. भाराराप्रा/ 13013 / 510/09-10/सीओ/जीसी सूरत ( सूरत- हजीरा ) बीओटी ]
बी. बी. महापात्रा, निदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi , the 8th February, 2012
S.O.248 (E) Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2737 ( E) , dated 30/10/2009 , the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 29.100 to kilometer 4.740 [ Hazira - Surat section and from kilometer 7.325 to kilometer 103.149 ( Surat to Maharashtra/ Gujarat Border section) of National Highway No.6 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India ( hereinafter referred to as the "Authority");
, And whereas , pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement ( hereinafter referred to as said agreement ) with Soma Isolux Surat Hazira Tollway Private Limited having its registered office 8th Floor , Block B , Vatika Towers , Golf Links भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II खण्ड 3( ii) ]
5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules , shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle .
6. All definitions including category of mechanical vehicles , its permissible load, category of exempted vehicles , service road , alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules .
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules .
8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months .
9. The estimated capital cost of the project is Rupees 300 Crores . The Authority shall maintain a record of the recovery. of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40 % of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules .
[F. No. NHAI/ 13013/240/ 11-12 /CMD - CO / GC Moradabad]
В. В. МАНАРATRA , Director
HOT GI/12-2
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